23-06-2021 (Important News Clippings)

Afeias
23 Jun 2021
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Date:23-06-21

A Policy Mess

Proposed changes in online commerce encourage micro managing, may result in a new set of problems

TOI Editorial

Two parallel developments have the potential to significantly influence the operating conditions of e-commerce platforms. In Karnataka, Flipkart and Amazon have filed separate petitions challenging the high court’s recent decision to allow Competition Commission of India (CCI) to investigate them. The matter is presently being heard by the court. Separately, GoI this week introduced a draft of proposed amendments to e-commerce rules that aim to kill discounts and promote Indian merchandise.

Globally, regulators have to deal with a unique feature of e-commerce retail platforms. These platforms are both players and referees as they provide the marketplace and also compete directly with other sellers using it. Checking “self-preferencing” by platforms is the overarching regulatory goal. GoI tried to solve it by killing the conflict of interest. Marketplace e-commerce firms are allowed to be only a technology platform, without other commercial interests. However, both CCI and GoI are uncomfortable with deep discounts offered on the platforms. CCI says that an “asymmetry” of bargaining power between the platforms and numerous sellers can result in discriminatory discounts. In other words, it’s not keen on discounts that in its view don’t come from efficiency gains. GoI’s draft rules centre on the same issue.

However, its approach is problematic. There’s a level of unwarranted micromanaging, ostensibly to help domestic firms. Also, there is needless confusion about flash sales. The Indian consumer will be the loser here. The micromanaging comes in the form of getting the e-commerce platform to suggest domestic alternatives to imported goods or services. Regulating fair play here will be a nightmare. None of the complaints on flash sales are convincing. If there’s a competition issue here, it’s the CCI’s job to sort it as GoI has already tweaked rules to check conflicts of interest. These proposals will only create a new set of problems and possibly prop up some inefficient competitors.


Date:23-06-21

To Serve Consumer or Hobble eCommerce ?

The new ecommerce rules are ill-advised

Editorial

The proposed new rules for ecommerce meddle with and restrict, rather than protect, consumers, save in the case of private labels. The rules mandating ecommerce platforms to rank products and suggest alternatives would kill the business of many Indian startups that compare prices, review product quality and make recommendations, by making such business the basic responsibility of ecommerce. Banning flash sales would only rob consumers of discounts offered as part of marketing schemes. The suggestion that couriers cannot offer different rates for similar products ignores the reality of bulk discounts. It is a throwback to the licence raj, when babus thought they knew business best, and traders and industrialists were unreliable hucksters.

Banning all sales by companies in which ecommerce marketplaces have a stake would abort the very benefits large organised retail brings to the table: the benefit of scale, superior logistics and elimination of layers of distribution costs. Asking every ecommerce entity that operates in India to register with the government only restricts the Indian consumer, who might want to take advantage of the opportunities offered by digital trade to buy or sell something on a niche platform operating in some distant land and whose scale of operations in India does not warrant registration in the country. What is imported through such a channel has to clear customs and the government can obtain all the data it needs from that interface. There is, however, no harm in asking ecommerce companies above a turnover threshold to appoint grievance redressal and compliance officers.

Curbs on online retailers scaling up their private labels does make sense. In the US, Amazon was charged with using data gleaned from independent sellers on the company’s platform to develop competing products (car trunk organisers being a case in point). But private labels in commodities or the ecommerce platforms’ technological innovations should be fine. Provided the aim is to serve the consumer and not hobble ecommerce.


Date:23-06-21

Policy creep

Overregulation risks retarding growth and job creation in the e-commerce sector

Editorial

Barely 11 months after the Government notified the Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020, the Department of Consumer Affairs has mooted a set of sweeping amendments, ostensibly “to protect the interests of consumers… and encourage free and fair competition in the market”. Among them is a norm stipulating the appointment of a chief compliance officer, a nodal contact person for 24×7 coordination with law enforcement agencies, and another requiring e-commerce entities offering imported goods or services to ‘incorporate a filter mechanism to identify goods based on country of origin and suggest alternatives to ensure a fair opportunity to domestic goods’. A third mandates a fall-back liability on online marketplaces in the event of non-delivery of goods or services to the consumer. Registration has also been made mandatory for all e-commerce players; specific ‘flash sales’, including ‘back-to-back’ ones, are set to be banned; and all entities must provide information within 72 hours on any request made by an authorised government agency probing any breach of law including cybersecurity issues. While on the face of it none of these new rules appears exceptionable, especially when e-commerce tops the National Consumer Helpline’s complaints chart, there is still a distinctly discernible pattern to the changes. Following on the heels of the recent IT (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, the draft e-commerce amendments show the Government’s increasing keenness to exercise greater oversight over all online platforms.

The Centre also appears to be signalling its intent to dig in its heels in an intensifying stand-off with Walmart’s unit Flipkart, and Amazon, which are both now in court battling an attempt by the Competition Commission of India to reopen a probe into their business practices. The two large e-commerce players have had to contend with accusations that their pricing practices are skewed to favour select sellers on their platforms and that their discounting policies have hurt offline retailers. The fact that the latest changes expressly seek to ensure that none of an e-commerce entity’s ‘related parties and associated enterprises is enlisted as a seller for sale to consumers directly’ could also impact several platforms that retail products supplied by vendors with arm’s length ties. The enforcement of many of these norms is bound to spur protracted legal fights. Asserting that the amendments were not aimed at conventional flash sales, the Government said it was only targeting certain entities engaged in limiting consumer choice by indulging in ‘back-to-back’ sales wherein a seller does not have the capability to meet an order. In trying to address shortcomings in its rules from last year, the Government appears to be harking back to an era of tight controls. Overregulation with scope for interpretative ambiguity risks retarding growth and job creation in the hitherto expanding e-commerce sector.


Date:23-06-21

दृढ़ विश्वास और प्रोत्साहनों के जरिए सुधार

नरेंद्र मोदी, ( प्रधानमंत्री )

कोविड-19 महामारी दुनियाभर की सरकारों के लिए नीति-निर्माण में नई चुनौतिया लेकर आई है। भारत भी अपवाद नहीं है। जन-कल्याण के लिए पर्याप्त संसाधन इकट्‌ठे करते हुए संवहनीयता भी बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। दुनियाभर में वित्तीय कमी की पृष्ठभूमि में क्या आप जानते हैं कि भारतीय राज्य 2020-21 में अतिरिक्त 1.06 लाख करोड़ रुपए उधार जुटाने में सफल रहे? संसाधनों की ये जरूरी बढ़त केंद्र-राज्य भागीदारी से संभव हो सकी।

जब हमने महामारी के लिए आर्थिक प्रतिक्रिया तय की तो हम चाहते थे कि हमारे समाधान ‘एक आकार, सभी के लिए’ मॉडल पर न हों। महाद्वीपीय आयामों के एक संघीय देश के लिए, राज्य सरकारों द्वारा सुधारों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत साधन खोजना चुनौतीपूर्ण है। लेकिन हम केंद्र-राज्य भागीदारी की भावना संग आगे बढ़े।

मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत भारत सरकार ने घोषणा की कि राज्य सरकारों को 2020-21 के लिए ज्यादा उधार लेने की अनुमति होगी। अतिरिक्त 2% जीएसडीपी की अनुमति दी गई, जिसमें 1% पर कुछ आर्थिक सुधारों को लागू करने की शर्त जोड़ी गई। इसने राज्यों को अतिरिक्त फंड पाने के लिए प्रगतिशील नीतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

अतिरिक्त उधार को चार सुधारों से जोड़ा गया। सबसे पहले, प्रत्येक सुधार को, खासतौर पर गरीबों, असुरक्षित व मध्यवर्ग के लिए, ‘ईज ऑफ लिविंग’ बेहतर बनाने से जोड़ा। फिर, वित्तीय संवहनीयता को भी प्रोत्साहित किया। पहले सुधार में ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ नीति के तहत राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य में सभी राशन कार्ड, परिवार के सभी सदस्यों की आधार संख्या से जुड़ें और उचित मूल्य दुकानों में ‘इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल’ डिवाइस हों। इसका लाभ है कि प्रवासी मजदूर देश में कहीं भी राशन ले सकते हैं। सत्रह राज्यों ने सुधार पूरा किया। उन्हें 37,600 करोड़ रुपए अतिरिक्त उधार दिए गए।

दूसरे सुधार का लक्ष्य बिजनेस में आसानी बढ़ाना था। इसके लिए राज्यों को सुनिश्चित करना था कि बिजनेस संबंधी लाइसेंस ऑटोमेटिक व ऑनलाइन बनें। साथ ही निरीक्षण व्यवस्था और निरीक्षण की पूर्व सूचना कम्प्यूटराइज्ड हो, ताकि भ्रष्टाचार कम हो। इस सुधार से लघु एवं मध्यम उपक्रमों को मदद मिली, जो ‘इंस्पेक्टर राज’ के बोझ तले दबे थे। इससे निवेश का माहौल भी सुधारा। बीस राज्यों ने सुधार पूरा किया और उन्हें अतिरिक्त 39,521 करोड़ रु. के उधार की अनुमति मिली।

तीसरे सुधार के लिए राज्यों को शहरी क्षेत्रों में संपत्ति लेनदेन के लिए संपत्ति कर और पानी तथा सीवरेज शुल्क की न्यूनतम दरों को क्रमशः स्टांप ड्यूटी दिशानिर्देश मूल्यों और वर्तमान लागत के अनुरूप अधिसूचित करना जरूरी था। इससे शहरी गरीब व मध्यम वर्ग के लिए सेवाओं को गुणवत्ता बेहतर होगी। म्युनिसिपल स्टाफ को भी सुधार का लाभ मिलेगा, जिन्हें अक्सर वेतन में देरी का सामना करना पड़ता है। ग्यारह राज्यों ने इन सुधारों को पूरा किया और उन्हें 15,957 करोड़ का अतिरिक्त उधार दिया गया।

चौथा सुधार किसानों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के बदले प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) की शुरुआत था। इसके लिए वर्ष के अंत तक प्रायोगिक आधार पर एक जिले में क्रियान्वयन के साथ राज्यव्यापी योजना तैयार करनी थी। इससे जीएसडीपी के 0.15% अतिरिक्त उधारी जुड़ी थी। एक घटक तकनीकी व वाणिज्यिक घाटे में कमी के लिए और दूसरा राजस्व व लागत के बीच के अंतर कम करने के लिए था।

यह वितरण कंपनियों के वित्त सुधारता है, जल और ऊर्जा के संरक्षण को बढ़ावा देता है और बेहतर प्रदर्शन से सेवा की गुणवत्ता सुधारता है। तेरह राज्यों ने कम से कम एक घटक, जबकि 6 राज्यों ने डीबीटी घटक लागू किया। नतीजतन 13,201 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधारी की अनुमति दी गई। कुल 23 राज्यों को 2.14 लाख करोड़ रुपए में से 1.06 लाख करोड़ की अतिरिक्त उधारी दी गई।

जटिल चुनौतियों वाले हमारे जैसे देश के लिए यह अनूठा अनुभव था। महामारी के बीच कम समय में जनहितैषी सुधार लागू करने के लिए केंद्र व राज्य साथ आए। यह ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ सोच से संभव हुआ। सुधारों से जुड़े अधिकारी बताते हैं कि अतिरिक्त फंड के प्रोत्साहन के बिना इन नीतियों को लागू करने में वर्षों लगते। यह ‘दृढ़ विश्वास और प्रोत्साहन से सुधार’ का नया मॉडल है। मैं उन राज्यों का आभारी हूं जिन्होंने नागरिकों के लिए मुश्किल वक्त में इन नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी ली। हम 130 करोड़ भारतीयों की प्रगति के लिए साथ काम करते रहेंगे।


Date:23-06-21

क्लाइमेट चेंज देश की जीडीपी 90% तक कम कर सकता है

आरती खोसला, ( निदेशक क्लाइमेट ट्रेंड्स )

तमाम साक्ष्य बताते हैं कि बढ़ता तापमान भारत के आर्थिक विकास को खतरे में डाल देगा। ये संभावित खतरे हो सकते हैं, कृषि उत्पादकता गिरना, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव, श्रम उत्पादकता गिरना और समुद्र स्तर में वृद्धि। ये मिलकर विनाशकारी प्रभाव पैदा करेंगे, जैसा महामारी की दूसरी लहर के दौरान तूफ़ान ताऊते और यास की लैंडिंग से स्पष्ट हुआ है।

फिलहाल मौजूदा ग्लोबल वार्मिंग की दर जब 1 डिग्री सेल्सियस है, तब ही देश नुकसानों से जूझ रहा है। पिछले एक दशक में भारत में बाढ़ से 3 अरब डॉलर की आर्थिक क्षति हुई है यानी बाढ़ से वैश्विक आर्थिक नुकसान का 10% हिस्सा। जलवायु परिवर्तन की मानवीय और आर्थिक लागत आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से बढ़ेगी ही।

वैश्विक थिंक टैंक ओडीआई द्वारा की गई समीक्षा, ‘द कॉस्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया’ का विश्लेषण बताता है कि कैसे बढ़ते तापमान विभिन्न तरीकों से भारत के आर्थिक विकास को खतरे में डालेंगे। पेपर में उद्धृत अध्ययन में पाया गया कि ग्लोबल वार्मिंग की मौजूदा लागतों के बिना भारत की जीडीपी आज लगभग 25% अधिक होती। अध्ययन में पाया गया है कि अगर दुनिया का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो वर्ष 2100 में भारत की जीडीपी 90% तक कम हो जाएगी।

इन अनुमानित लागतों को निम्न कार्बन विकास का अनुसरण करने से कम कर सकते हैं और इससे अन्य आर्थिक लाभ भी होंगे। यह अगले दशक में भारत की नीति, निवेश और कूटनीतिक विकल्पों पर निर्भर है। वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान ‘2°C संगत’ रखने वाले जी20 देशों में इकलौते देश के रूप में, भारत पहले ही जलवायु परिवर्तन को घटाने के लिए अपने हिस्से का काम उचित रूप से पूरा कर रहा है। लेकिन एक ज़्यादा कार्बन-कुशल और लचीले मार्ग का अनुसरण करने से भारत अपने विकास लाभों को जलवायु-प्रमाणित करने में सक्षम हो सकेगा। भारत के कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन और निम्न-मध्यम आय वाले देश के स्टेटस को देखते हुए, इसे ऐसा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन की आवश्यकता हो सकती है।

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है, फिर भी देश में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत से काफ़ी कम है। भारतीयों को उस जलवायु संकट को घटाने का खर्च नहीं उठाना चाहिए, जिसकी जड़ वे नहीं हैं। जी7 शिखर सम्मेलन ने उच्च आय वाले देशों को, जिनके कंधों पर जलवायु परिवर्तन का ऐतिहासिक ज़िम्मा है, आगे बढ़कर अपनी ज़िम्मेदारी निभाने का एक मौका दिया, लेकिन वो भी ख़ास उम्मीदें नहीं दे पाए और बैठक जलवायु परिवर्तन पर लगाम कसने की नज़र से निरर्थक ही साबित हुई। अब उम्मीद है कि जलवायु वित्त अंतर को पाटने और त्वरित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए स्पष्ट प्रतिबद्धताओं से सीओपी 26 (क्लाईमेट चेंज कॉन्फ्रेंस) की अगुवाई में विश्वास और महत्वाकांक्षा को ज़रूर बढ़ावा मिलेगा।


Date:23-06-21

अनुपालन और नियंत्रण

संपादकीय

उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम 2020 में प्रस्तावित संशोधन देश के तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स बाजार में सरकार की गहराती दखलंदाजी के रुख को ही हमारे सामने रखते हैं। ताजा प्रस्तावों का संबंध अनुपालन बढ़ाने और उपभोक्ताओं के बजाय घरेलू खुदरा कारोबारियों की मजबूत लॉबी के हितों की रक्षा करने से अधिक है। निश्चित तौर पर कुछ नियम ऐसे हैं जो काफी समय से लंबित हैं। मिसाल के तौर पर बिना सहमति के उपभोक्ताओं का डेटा शेयर करने से रोकना और उपभोक्ताओं के लिए विकल्प प्रस्तुत करना (खुदरा कारोबारी पहले ही ऐसा करते हैं)। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए उद्योग एवं आंतरिक व्यापार विभाग में पंजीकृत कराने की जरूरत और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के संपर्क के लिए नोडल अधिकारी के रूप में मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति से इन कंपनियों पर नजर रखने में सरकार को मदद मिलेगी।

इनमें से कुछ नियम अनिश्चित हैं और सरकार की ओर से चुनिंदा हस्तक्षेप की राह खोलेंगे। उदाहरण के लिए फ्लैश सेल ऑनलाइन बिक्री का एक लोकप्रिय तरीका है। लेकिन अब अगर इन्हें एक के बाद एक अंजाम दिया जाता है, ये ग्राहक के चयन को सीमित करती हैं और असमान कारोबारी परिस्थितियां निर्मित करती हैं तो इन पर प्रतिबंध लगेगा। ग्राहक चयन सीमित करने या समान कारोबारी परिस्थितियों की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। ऐसे में कोई सेल इन नियमों का उल्लंघन करती है अथवा नहीं यह नियामकीय व्याख्या पर निर्भर करेगा। ये नियम पारंपरिक खुदरा कारोबारियों के हित में नजर आते हैं जो त्योहारी मौसम में एमेजॉन या फ्लिपकार्ट पर भारी छूट वाली सेल लगने से काफी नाराज हो रहे थे। प्रतिबंधों का विस्तार संबंधित पक्षों और संबद्ध उद्यमों तक किया जा रहा है और नए नियमों के मुताबिक कोई भी संबंधित उपक्रम समान मंच पर मौजूद ऑनलाइन विक्रेता को बिक्री नहीं कर सकता।

जाहिर है यह पारंपरिक खुदरा कारोबारियों की इस शिकायत को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि दो बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां नियमों से निजात पाने के लिए जटिल कारोबारी ढांचा तैयार करती हैं। मीडिया की जांच से तो मामला ऐसा ही लगता है: उदाहरण के लिए एमेजॉन के आंतरिक दस्तावेज दर्शाते हैं कि उसके प्लेटफॉर्म पर मौजूद चार लाख से अधिक विक्रेताओं में से केवल 35 दो तिहाई बिक्री करते हैं। इससे संकेत निकलता है कि वह चुनिंदा विक्रेताओं को प्राथमिकता देती है। दो बड़ी कंपनियां उनके कारोबारी व्यवहार को लेकर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की एक जांच के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि किसी उत्पाद के बनने के मूल स्थान को चिह्नित करने से घरेलू विनिर्माताओं को क्या लाभ होगा। लाभ तभी हो सकता है जब उपभोक्ता कीमत के बजाय देशभक्ति से संचालित हों।

प्रश्न यह है कि क्या ई-कॉमर्स पर ये नियम और प्रतिबंध एक ऐसी अर्थव्यवस्था में मायने रखते हैं जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने बार-बार कहा है कि उसे बाजार के लिए खोला जाना चाहिए। यह ऐसे समय हो रहा है जब महामारी के कारण लगे लॉकडाउन में उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई। पिछली संप्रग सरकार के समय से ही हर सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों के कारोबार और खासतौर पर विदेशी ई-खुदरा कारोबारियों के लिए मुश्किल ही खड़ी की है। विदेशी ई-कंपनियों को अज्ञात वजहों से एक बाजार के रूप में काम करने की इजाजत दी गई है वे सीधे उपभोक्ताओं को माल नहीं बेच सकतीं। ऐसे में उन्होंने कुछ कल्पनाशील तरीके से नियमों को तोड़ा मरोड़ा जो अब जांच के अधीन है। इन कंपनियों पर ऐसे नियम लगाए जा रहे हैं जो उनके घरेलू पारंपरिक प्रतिस्पर्धियों पर नहीं लागू होते। अधिकांश ऑफलाइन कारोबारी चुनिंदा विक्रेताओं के साथ प्राथमिकता समझौता करते हैं। इनमें से कई अपने निजी लेबल की बिक्री से काफी ज्यादा कमाते हैं और उन्हें अपनी दुकान पर प्राथमिकता से प्रदर्शित करते हैं। नए नियम इन विसंगतियों को और बढ़ाते हैं।


Date:23-06-21

ट्विटर और भारत सरकार के टकराव का क्या होगा भविष्य

देवांशु दत्ता

ट्विटर और भारत सरकार के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है और दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखे डाले खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) चाहेगी कि ट्विटर वे तमाम ट्वीट हटा दे जो पार्टी और सरकार के प्रतिकूल हैं। जबकि पार्टी चाहेगी कि सरकार के पक्ष में और विपक्ष के विरोध में किए जाने वाले हर ट्वीट को बिना किसी आलोचना के प्रदर्शित किया जाए। निश्चित तौर पर सरकार तमाम तरह के सोशल मीडिया पर ऐसा ही चाहेगी लेकिन ट्विटर पर खासतौर से।

भाजपा मुख्यत: इसलिए नाराज है कि ट्विटर ने भाजपा के एक प्रवक्ता की पोस्ट को ‘मैनिप्युलेटेड मीडिया’ (तोड़मरोड़कर पेश की गई जानकारी) के रूप में सूचीबद्ध कर दिया था। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने आईटी नियम 2021 का हवाला देते हुए कहा कि ट्विटर का मध्यस्थ का दर्जा समाप्त हो गया है और ऐसे में ट्विटर पर अगर कोई व्यक्ति गलत पोस्ट करता है तो इसका जुर्माना कंपनी पर भी लगेगा। यह समय से पहले उठाया गया कदम है। आईटी नियमों के सामने कई तरह की कानूनी चुनौतियां हैं। यह संभव है कि ये नियम अभिव्यक्ति की आजादी और निजता के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहे हों। ये नियम आईटी कानून पर आधारित हैं और ये मूल आईटी अधिनियम का उल्लंघन करते हैं। जबकि कोई अनुषंगी विधान मूल कानून का अतिक्रमण नहीं कर सकता। यदि आईटी नियमों को संवैधानिक मान लिया जाए तो भी यह न्यायालयों पर निर्भर करेगा कि वे ट्विटर का तकनीकी दर्जा तय करके बताएं कि कंपनी को बतौर मध्यस्थ विधिक बचाव हासिल है या नहीं।

यह दिलचस्प स्थिति है। भाजपा ट्विटर को व्यापक पहुंच का जरिया मानती है। खासतौर पर विदेशों में पहुंच बनाने का। पार्टी और उसके मित्रों तथा करीबियों ने काफी पैसा खर्च करके ऐसे संस्थान बनाए जो ट्विटर पर संदेश प्रसारित करते हैं। यह संभव है कि दूसरे माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के जरिये संदेश दिया जाए लेकिन ट्विटर इस्तेमाल करने वाले वहां नहीं जाएंगे।

इसे समझने का सबसे आसान तरीका है आंकड़ों पर नजर डालना। ट्विटर के मुताबिक भारत में उसके दो करोड़ से भी कम सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। जबकि दुनिया भर में रोजाना 35.3 करोड़ से अधिक लोग ट्विटर पर आते हैं। इतना ही नहीं ट्विटर के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी ट्विटर अकाउंट पर 6.9 करोड़ फॉलोअर हैं। मोदी के फॉलोअरों में बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो भारत में नहीं रहते। ट्विटर पर प्रतिबंध लगाना और उसे भारत से कारोबार समेटने को कहना संभव है। चीन, ईरान, उत्तरी कोरिया, तुर्कमेनिस्तान और नाइजीरिया ने ट्विटर पर प्रतिबंध लगा रखा है लेकिन इनमें से कोई स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश की छवि नहीं रखता।

यह भी संभव है कि प्रतिबंध लगने की स्थिति में भारतीय ट्विटर उपयोगकर्ता या उनका बड़ा हिस्सा अन्य माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर चला जाए जहां प्रसारित होने वाले संदेशों पर भाजपा का नियंत्रण अधिक है। लेकिन जाहिर है इसमें अधिक समय लगेगा।

परंतु वैश्विक उपयोगकर्ता ऐसा नहीं करेंगे और उन्हें प्रतिबंध अलोकतांत्रिक लग सकता है। ऐसे में अन्य बहुराष्ट्रीय संस्थान भी सतर्क हो जाएंगे। भारत शायद नहीं चाहेगा कि उसका नाम ऐसे देशों की फेहरिस्त में शामिल हो जिनका जिक्र हमने ऊपर किया है।

उपरोक्त पांच देश न केवल अलोकतांत्रिक हैं बल्कि उनमें एक और बात साझा है। उनमें से कोई वित्तीय सहायता या निवेश नहीं चाहता। कंपनियां चीन में निवेश करती हैं क्योंकि उन्हें आशा होती है कि वे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के अधिशेष से राजस्व और मुनाफा कमा सकेंगी। नाइजीरिया के पास तेल है, र्ईरान के पास तेल है और इसीलिए वह दशकों तक प्रतिबंध झेल सका, उत्तर कोरिया और तुर्कमेनिस्तान की सत्ता एकदम अलग थलग है और दोनों देशों में एक मजबूत शासक का अधिनायकवादी शासन है। यही वजह है कि ये पांचों देश वैश्विक छवि की रत्ती भर चिंता नहीं करते।

देश के सकल घरेलू उत्पाद में व्यापार की हिस्सेदारी करीब 40 फीसदी है और ऊर्जा के क्षेत्र में हम घाटे में हैं। यही वजह है कि भारत वैश्विक छवि की चिंता करता है। सन 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर एक नजर डालिए। भारत सन 1990 के बाद से ही लगातार निवेश की तलाश में है। महामारी के कुप्रबंधन के कारण आर्थिक हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं और अगर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कम होता है तो स्थितियां बहुत खराब हो सकती हैं।

ट्विटर की बात करें तो वह नहीं चाहेगा कि तीसरे सर्वाधिक उपभोक्ताओं वाले बाजार में अपनी पहुंच गंवाए। परंतु फिलहाल भारत से हासिल होने वाला राजस्व नगण्य है। जनवरी-मार्च 2021 में ट्विटर के राजस्व का 30 फीसदी हिस्सा जापान और अमेरिका से बाहर अर्जित हुआ। भारत से हासिल होने वाला राजस्व बहुत मामूली है।

सवाल यह है कि भारत सरकार और ट्विटर में से पहले पीछे कौन हटेगा? दोनों के पास गंवाने के लिए कुछ न कुछ है। समय पर भी विचार करना होगा। यदि ट्विटर पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया जाता है तो भाजपा को अगले चुनाव से पहले अपने संदेश देने के तरीके पर नए सिरे से ध्यान देना होगा और उपयोगकर्ताओं को प्लेटफॉर्म बदलने को कहना होगा। ट्विटर शायद इंतजार करना बेहतर समझे। लेकिन क्या उसके पास ऐसा करने का नैतिक साहस होगा ?


Date:23-06-21

घाटी का स्वर

संपादकीय

इसे अच्छा संकेत माना जाना चाहिए कि जम्मू-कश्मीर के सारे राजनीतिक दल केंद्र सरकार के साथ बातचीत को राजी हो गए हैं। जब प्रधानमंत्री ने कश्मीर मसले पर सर्वदलीय बैठक के लिए घाटी की सियासी पार्टियों को न्योता भेजा तो शुरू में पीडीपी जैसे कुछ दलों की तरफ से इसमें शिरकत से इनकार की प्रतिक्रिया ही आई थी। मगर फिर जब गुपकार संगठन की बैठक हुई तो सारे दलों ने दिल्ली आने का फैसला किया। अनुच्छेद तीन सौ सत्तर खत्म हुए लगभग दो साल होने को आ रहे हैं। जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म करके उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है।

इस दौरान घाटी में काफी राजनीतिक उथल-पुथल रही। लोकतांत्रिक प्रक्रिया लगभग रुकी रही। जब माहौल कुछ बेहतर हुआ और राजनीतिक गतिविधियों की छूट दी गई, तो वहां के सभी प्रमुख दलों ने मिल कर एक संगठन बनाया, जिसे नाम दिया गया गुपकार। इस संगठन की प्रमुख मांग है कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर और जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। चूंकि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली सर्वदलीय बैठक का एजेंडा पहले से तय नहीं है, इसलिए गुपकार के नेता अपनी पुरानी मांग को ही उस बैठक में उठाना चाहते हैं।

यह तो साफ है कि केंद्र सरकार अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को किसी भी सूरत में बहाल नहीं करेगी। राज्य का दर्जा वापस देने के मुद्दे पर बातचीत जरूर हो सकती है। अनुच्छेद तीन सौ सत्तर खत्म करते वक्त खुद केंद्र सरकार ने कहा था कि जैसे ही घाटी में स्थिति सामान्य होगी, इसके राज्य का दर्जा फिर से बहाल कर दिया जाएगा। इसलिए इसे लेकर कोई अड़चन नहीं आने वाली। वहां स्थिति अब काफी बेहतर है। दहशतगर्दी पर भी काबू है। आम लोग चाहते हैं कि जल्दी कामकाज सुचारु हो और उनकी जिंदगी पुराने रास्ते पर लौटे।

इस बीच पंचायत और नगर निकाय के चुनाव भी संपन्न कराए जा चुके हैं। अब विधानसभा का चुनाव कराया जाना जरूरी है। वहां के राजनीतिक दल भी चाहते हैं कि चुनाव हों। जब तक वहां सरकार नहीं बनती, तब तक सही मायने में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल नहीं हो सकती। वे यह भी समझते हैं कि सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार करना या उसमें कोई अड़ंगा अटकाना इस वक्त उचित नहीं होगा। आखिर राजनीतिक दलों का अस्तित्व राजनीतिक प्रक्रिया पर ही टिका होता है।

इस सर्वदलीय बैठक में चूंकि कोई विषय तय नहीं है, इसलिए गुपकार के नेता अपनी मांगें बेशक रखने की कोशिश करें, पर वे भी जानते हैं कि फिलहाल मुख्य मुद्दा विधानसभा चुनाव ही रहने वाला है। चुनाव से पहले वहां क्षेत्रीय परिसीमन होना है, जो वहां के राजनीतिक दलों के असहयोगपूर्ण रवैए की वजह से पिछले एक साल से टल रहा है। उसी से राज्य का दर्जा बहाल करने का रास्ता भी खुलेगा। केंद्र सरकार ने भी वरिष्ठ मंत्रियों के साथ परामर्श करके इस बैठक में सुलझाए जाने वाले मुद्दों को चिह्नित कर लिया है।

दरअसल, परिसीमन एक ऐसा विषय है, जिसके मुताबिक विधानसभा क्षेत्रों की सीमा तय होगी और उसी पर राज्य का स्वरूप निर्भर करेगा। हालांकि गुपकार नेताओं की जिद को भी समझा जा सकता है। चूंकि उन्हें घाटी के लोगों के बीच सियासत करनी है, उन्हीं के समर्थन से सत्ता तक पहुंचने का रास्ता तलाशना है, इसलिए वे वहां के लोगों की भावनाओं के खिलाफ जाने का प्रयास नहीं करेंगे। इस तरह बैठक में कुछ तल्खी भले उभरे, पर सबको मिल कर चुनाव प्रक्रिया शुरू करने पर फैसला करना ही होगा।


Date:23-06-21

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मनरेगा 

प्रभुनाथ शुक्ला

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आर्थिक संसधानों की बात करें तो कृषि अहम है। दूसरे पायदान पर पशुपालन और मनरेगा जैसी योजना की भूमिका आय के लिहाज से मुख्य है। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना महामारी काल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर काफी असर पड़ा है। शहरों से प्रवासी मजदूरों का पलायन और रोजगार की समस्या ने दिक्कतें बढ़ा दी हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) कोविड काल में अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ साल भर में मनरेगा से मिलने वाले रोजगार में तकरीबन पचास फीसद की गिरावट आई है

इसकी वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कमजोर पड़ी है। पिछले साल मई में जहां पचास करोड़ तिरासी लाख लोगों को रोजगार मिला था, वहीं इस साल सिर्फ छब्बीस करोड़ अड़तीस लाख लोगों को ही इस योजना के तहत काम मिल पाया है। जाहिर है पूर्णबंदी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि संक्रमण की दूसरी लहर गांवों में अधिक तेजी से फैली। जबकि पहली लहर का असर सिर्फ शहरी इलाकों तक सीमित था। इसके अलावा रोजगार घटने का दूसरा कारण चुनाव भी रहा। जब भी देश में चुनावी घोषणाएं होती हैं तो पहले संचालित लाभ परक योजनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जिसका सीधा असर रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है। गांवों में मनरेगा आय का मुख्य साधन है, लेकिन चुनाव की वजह से इस पर रोक लगा दी गई। इसका असर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों पर साफ दिखा।

एक और बड़ी समस्या यह है कि पंचायत स्तर पर मनरेगा जैसी योजनाओं में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सरपंच वोट बैंक की राजनीति करते हैं। जरूरतमंदों का जॉब कार्ड नहीं बनता। जिन्हें वाकई में काम की जरूरत है, उन्हें काम नहीं मिलता। सरपंच अपने आदमियों का नाम मस्टररोल में चढ़ा देता है। बाद में बैंक खाते में पैसा आने पर बंदरबांट कर ली जाती है। फिर, मनरेगा में पूरे कार्य दिवस भी सृजित नहीं हो पाते हैं। इसकी वजह से योजना अपने उद्देश्य से भटकती जा रही है। मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसलिए ऐसी योजनाएं तभी सफल हो पाती हैं जब इन्हें राजनीति से पूरी तरह अलग रखा जाए। लेकिन गांवों में ऐसा है नहीं।

उत्तर प्रदेश में कुछ समय पहले ही पंचायत चुनाव होकर चुके हैं। महामारी के कारण सरपंचों ने डिजिटल तौर पर ही शपथ ली है। जून का महीना आधा बीत चुका है। इस महीने से मानसून की सक्रियता भी शुरू हो जाती है। वैसे ताउते और यस जैसे चक्रवातीय तूफानों की वजह से राज्य के कई हिस्सों से बारिश हो चुकी है। देश के कई राज्यों में मानसून पूर्व की बारिश भी शुरू हो चुकी है। इस कारण भी अब मनरेगा में कार्य प्रभावित हुआ है। योजना में बाध्यता भी है कि साठ फीसद मिट्टी का कार्य कराने के बाद भी पक्के निर्माण के कार्य पंचायतें करा सकती हैं।

मार्च और अप्रैल में पंचायत चुनाव की वजह से मनरेगा में काम नहीं मिल पाया था। अब मानूसन की वजह से दिक्कत होगी। पूरे वित्तीय वर्ष का आधे से अधिक समय इसी में गुजर गया। ऐसे में ग्रामीणों को रोजगार कहां से मिलेगा। उत्तर प्रदेश और दूसरे कुछ राज्यों में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। इस तरह की कई तकनीकी दिक्कतों की वजह से मनरेगा में रोजगार सृजित न होने से ग्रामीणों का पलायन शहरों की ओर होता है। अगर उन्हें गांवों में रोजगार की गारंटी मिल जाए तो क्यों शहरों की ओर रुख करने को मजबूर होंगे।

केंद्र सरकार ने पिछले साल मनरेगा में दस हजार करोड़ का बजट रखा था। इसके अलावा एक सौ बयासी रुपए से बढ़ा कर मजदूरी भी दो सौ दो रुपए रोजाना कर दी गई थी। मई 2020 में चौदह करोड़ बासठ लाख रोजगार दिवस सृजित किए गए। इसकी मुख्य वजह थी गांवों से मजदूरों के पलायन को रोकना और उन्हें गांवों में रोजगार उपलब्ध कराना। लेकिन दूसरी लहर में सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया, जिसकी वजह से ग्रामीण आबादी की आय पर बुरा प्रभाव पड़ा। केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए इस योजना में तिहत्तर हजार करोड़ रुपए दिए हैं।

2020-21 में इकसठ हजार करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई थी, जिसे बाद में बढ़ा कर एक लाख ग्यारह हजार पांच सौ करोड़ रुपए कर दिया गया था। पूर्णबंदी के कारण शहरों से गांव आए प्रवासी मजदूरों के लिए चालीस हजार हजार करोड़ की अतिरिक्त धनराशि देने के बावजूद मनरेगा में कार्य दिवस सृजित नहीं हो पाए। आखिर क्यों? राष्ट्रीय स्तर पर मनरेगा की बात करें तो वास्तव में यह योजना ग्रामीण इलाकों से पलायन रोकने में बेहद कामयाब साबित हो सकती है।

मनरेगा को प्रभावी और कामयाब बनाने के लिए पंचायत स्तर पर इस योजना की निगरानी की जरूरत है। तभी इस योजना में भ्रष्टाचार दूर हो सकेगा और जरूरतमंदों को काम मिल सकेगा। राष्ट्रीय स्तर पर मनरेगा में तेरह करोड़ अड़सठ लाख परिवार पंजीकृत हैं। इसमें छब्बीस करोड़ पैंसठ लाख मजदूर भी शामिल हैं। जबकि सरकार दावा करती है कि सिर्फ सात करोड़ इकसठ लाख परिवार ही सक्रिय हैं जिन्होंने तीन साल अनवरत काम किया है। इस तरह के मजदूरों को ‘मनरेगा एक्टिव जॉब कार्डधारक’ कहा जाता है, जिसकी संख्या ग्यारह करोड़ सत्तर लाख के करीब है। आंकड़ों की बात करें तो सक्रिय श्रमिकों में उन्नीस फीसदी दलित और सोलह फीसदी से अधिक आदिवासी हैं। सरकार की निगाह में सक्रिय मजदूर वहीं हैं जिन्होंने तीन साल लगातार मनरेगा में काम किया है और मस्टररोल में उनका नाम पंजीकृत है।

पूर्णबंदी की वजह से मनरेगा के कार्यों पर देशव्यापी असर पड़ा है। अगर पिछले साल मई की बात करें तो स्थिति साफ हो जाती है। उस दौरान बिहार में दो करोड़ साठ लाख और पश्चिम बंगाल में दो करोड़ अस्सी लाख से अधिक श्रमिकों दर्ज रहे। लेकिन पश्चिम बंगाल में सक्रिय मजदूर सिर्फ एक करोड़ चालीस लाख रहे। कई राज्यों में आकड़ों में सक्रिय मजदूरों की संख्या जॉब कार्ड में पंजीकृत श्रमिकों से कम थी।

हालांकि पिछले साल में गावों में काम मांगने वालों की तादाद बढ़ गई थी। एक रिपोर्ट के इस दौरान देश भर में चालीस फीसद से अधिक लोगों ने मनरेगा में काम के लिए आवेदन किया था। हालांकि मिलने वाली मजदूरी से वे संतुष्ट नहीं दिखे। आंकड़ों और दावों को सच मानें तो छत्तीसगढ़ इस मामले में सबसे अव्वल रहा। राज्य में मनरेगा के तहत क्रियाशील मजदूरों की संख्या देश में सबसे अधिक थी। उस दौरान यहां तेईस लाख से अधिक सक्रिय मजदूर रहे। देश में मनरेगा के तहत कार्य करने वाले मजदूरों में छत्तीसगढ़ राज्य के मजदूरों का हिस्सा चौबीस फीसद था।

ग्रामीण इलाकों में रोजगार की समस्या को दूर करने के लिए मनरेगा को सशक्त बनाना होगा। इस योजना को दूसरे विकल्पों से भी जोड़े जाने की जरूरत है। इसे कृषि और दूसरे कार्यों से भी जोड़ा जा सकता है। यह योजना तभी सफल हो सकती है जब सक्रिय कामगारों को अनवरत काम मिले। इसके अलावा सरकार को मनरेगा मजदूरों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा बीमा और और दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध करानी चाहिए। अगर बदले दौर में भी मनरेगा अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाई है तो इसकी मुख्य वजह सरकारों की नीतियां और नीयत भी रही है। पंचायतों ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। बदलते वक्त में इसे कृषि, निर्माण और दूसरे क्षेत्रों से भी जोड़े जाने की जरूरत है।