07-04-2023 (Important News Clippings)
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Date:07-04-23
Article 19 Redux
SC struck a blow for media freedom in the Media One case. The criteria it used will hopefully limit arbitrary restrictions
TOI Editorials
Article 19 of the Constitution protects freedom of the media. Like other fundamental rights this freedom isn’t unfettered. It’s subject to reasonable restrictions, of which national security is one. The Constitution, however, doesn’t detail a benchmark to test the reasonableness of a restriction. So far, constitutional courts have been loose in using a standard to test reasonableness. A fallout of this situation is that governments at all levels have been using restrictions arbitrarily to clamp down on journalists and thereby restrict media freedom. That may – hopefully – soon be a thing of the past.
The Supreme Court on Wednesday made an important intervention in its verdict on the Madhyamam Broadcasting Limited vs Union of India. It upheld media freedom guaranteed under Article 19 while simultaneously fleshing out a set of tests to determine if a restriction on this right is reasonable. Effectively, it establishes a benchmark for the judiciary to examine restrictions on a fundamental right. The case involved GoI revoking permission to an existing news channel Media One on the ground of national security. When the channel challenged the decision in Kerala HC, there were two developments. GoI made its national security case in a sealed envelope which denied the appellant a fair chance to defend itself. Also, HC held that the scope of judicial review in the matter of national security is limited.
The matter went to SC, which decided the case in favour of Media One on both procedural and substantive grounds. However, the real significance of the judgment comes from the standards it set for restrictions based on national security and the use of sealed envelopes, which tilts the playing field against the appellant. Governments henceforth will have to defend both against a four-step proportionality standard. Rights can’t be overturned in an arbitrary fashion. GoI’s action against Media One failed to meet the proportionality standards.
SC also unsealed the envelope that led to GoI’s order being overturned on substantive grounds. IB’s contention that Media One is “anti-establishment” because of its criticism of security forces and judiciary was rejected by the court. SC held that in this case GoI had used the national security restriction in a “cavalier manner”. Step back and it’s apparent that many governments in India are using restrictions to shut down journalism that questions their narrative. It’s in defence of this constitutional right that SC’s judgment is critical – and hopefully a turning point.
Date:07-04-23
Free Speech: 1 Big Bench, 1 Benchmark
Media freedom cannot depend on which judges are hearing the case and who is the litigant
R Jagannathan, [ The writer is editorial director, Swarajya magazine ]
Few people can fault the Supreme Court for upholding a media channel’s right to free speech and criticism of the government. In a case involving a Malayalam channel, Media One, owned by Madhyamam Broadcasting Ltd, a two-judge bench headed by Chief Justice DY Chandrachud, ordered the restitution of the channel’s broadcasting licence within four weeks.
Inconsistent judgments
The judgment, which will surely be hailed as a clear statement by the highest court in favour of media freedom, had this to say: “Denying security clearance to a media channel on the basis of the views which the channel is constitutionally entitled to hold produces a chilling effect on free speech and in particular on press freedom…The restriction on the freedom of the press compels citizens to think along the same tangent. A homogenised view would pose grave dangers to democracy. ”
No doubt about that. But mark the words above which sanctify views that a channel is “constitutionally entitled to hold”. The Constitution does not say what views one can hold, but it does prescribe many restrictions to freedom of speech, especially those which can harm social peace and public order. Article 19(2) provides several reasons to curtail free speech “in the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence”.
Since this is a wide range of restrictions, one wonders how the courts are going to judge which restriction on speech, whether it is an ordinary citizen or the media, is valid in which case. In fact, court judgments in matters of free speech have often seemed whimsical. Even as the CJI’s bench was delivering this judgment, there is another bench looking at “hate speech” without even defining the term.
Yet another bench (not yet constituted)is to look at the laws on sedition. And some past judgments have gone both ways. One SC judgment of 2010, delivered by two future chief justices, P Sathasivam and HL Dattu, upheld the ban on a book that was critical of Islam with these words: “We are not against your right (to free speech). But we are more for public interest and public peace in the country. ”
In 2017, another bench, this time led by another CJI, Dipak Misra, of which the current CJI was member, refused to ban a book by Kancha Ilaiah titled Samajika Smugglerlu Komatullu , which allegedly defamed the entire vysya community, on grounds of upholding free speech. A recent trial court judgment upheld a complaint against Rahul Gandhi for his alleged remarks on the surname Modi, for which he has been sentenced to two years in prison for defamation.
Law, not judges’ views, should matter
The point one is getting at is this: If high principles of free speech have to be upheld by the courts, they have to be reasonably consistent. Not for nothing did another future SC judge note that what the court decides is not necessarilybased on core principles, but on an individual judge’s ideas about it.
Saurabh Kirpal, a senior advocate whose name has been recommended for elevation to the apex court by the collegium, said at a literary festival: “Depending on where your matter goes, who those two judges are, the outcome can be completely, radically different.Some judges will have a very conservative mindset, some will have a liberal mindset, some are inherently anti government, and some are inherently pro-government. This is not party political, this is not an ideological belief that the government is right or wrong, this is just their view. ”
Which is why one should ask: If judgments depend on who is sitting on a bench or who is the litigator, how can there be any sense among the public that justice is being delivered impartially? We saw a demonstration of that when another bench was hearing a hate speech case filed against some Hindu organisation in Maharashtra. The bench, headed by Justice KM Joseph, was hearing a petition by a Muslim from Kerala, but was reported to have smiled when the solicitor general pointed out that other hate speeches were targeting Brahmins in Tamil Nadu and Hindus in Kerala.
Free speech guidelines needed
The SC bench that heard Nupur Sharma’s plea to club all cases against her also made remarks that were prejudicial to her case, and its statements were criticised by many retired judges. Few benches anywhere in India have had anything to say about the mobs demanding Nupur Sharma’s beheading, which surely must count as an unreasonable exercise of free speech rights.
The bottomline: SC must not leave it to individual judges and specific cases to decide the law, which can only result in contradictory guidelines on free speech. It is time to constitute a full bench of seven or nine judges to review all free speech judgments (or those curtailing them) of the past, both at the apex court level and the high courts.
This is the only way an average citizen can know what are the real limits to free speech, and what is a legitimate exercise of this right. Hate speech must also be clearly defined, and guidelines laid down for police forces to determine when a speech actually constitutes a threat to public order of a magnitude where things may go out of control.
We cannot have arbitrary justice.
Date:07-04-23
Open justice
The Supreme Court of India strikes a blow for both media freedom and open justice
Editorial
The Supreme Court verdict setting aside the denial of broadcasting permission to Malayalam channel MediaOne is one that protects the media against arbitrary action and bars the use of undisclosed national security considerations as a pretext to shut down an outlet. The Court has struck a blow for media freedom by ruling that the government could not term critical coverage or airing of critical opinions as “anti-establishment”, and so initiate action. It said: “The use of such a terminology… represents an expectation that the press must support the establishment.” The denial of security clearance to a media channel on the basis of views it was entitled to hold “produces a chilling effect on free speech and particularly on press freedom”. The Bench also cited substantive grounds to allow MediaOne’s petitions: that security clearance cannot be denied based on its alleged anti-establishment stance or a bald claim that its shareholders have links with the Jamaat-e-Islami. The Court has rightly found fault with the approach of the Kerala High Court, which had accepted material in a sealed cover on why the Home Ministry denied security clearance to the channel. It expressed surprise that the High Court did not explain how it felt the denial of security clearance was justified even after noting that the gravity of the issue was not discernible from the files.
A significant aspect of the judgment is that it seeks to end the casual resort to ‘sealed cover procedure’ by courts by suggesting an alternative approach to state claims of immunity from publication in public interest. Drawing upon both Indian and foreign jurisprudence, the Bench has said it is now an established principle of natural justice that relevant material must be disclosed to the affected party, ensuring that the right to appeal can be effectively exercised. It acknowledges that confidentiality and national security could be “legitimate aims for the purpose of limiting procedural guarantees”. However, a blanket immunity from disclosure of all reports could not be granted and that the validity of the involvement of such considerations must be assessed by the use of relevant tests. It could be ascertained if there is proof that non-disclosure is in the interest of national security and whether a reasonable person would come to the same inference from it. In a bid to balance the public interest in non-disclosure with the one in ensuring a fair hearing, the Court has mooted alternatives such as redacting sensitive portions and providing a gist of the material given to the affected party. The Court could also appoint an amicus curiae, who could be given access to the material whenever the state claims immunity from disclosure.
वैश्विक आर्थिक ढांचे को आकार देता भारत
हर्ष वी.पंत, ( लेखक आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हैं )
एक ऐसे दौर में जब वैश्विक आर्थिक ढांचा तमाम चुनौतियों से जूझ रहा है और हाल-फिलहाल किसी बड़ी राहत के आसार नहीं दिखते, तब भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपेक्षाकृत बढ़िया प्रदर्शन कर उम्मीद जगाई है। भारत तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभावों से कहीं बेहतर तरीके से निपटने में सफल रहा। तमाम भू-राजनीतिक एवं भू-आर्थिक समस्याओं के बावजूद उसकी आर्थिक वृद्धि में तेजी कायम है। इसी कारण अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विश्व अर्थव्यवस्था में भारत को ‘चमकता बिंदु’ बताया। 2023 की वैश्विक वृद्धि में 15 प्रतिशत योगदान अकेले भारत का रहा है। प्रभावी डिजिटलीकरण के साथ-साथ अनुशासित राजकोषीय नीति और पूंजीगत निवेश के लिए पर्याप्त संसाधनों जैसे पहलुओं के दम पर भारत न केवल महामारी के चंगुल से अपनी अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने में सफल रहा, बल्कि वैश्विक आर्थिक सुस्ती के दौर में भी अपनी वृद्धि को चुस्त बनाए हुए है। इसी बीच मोदी सरकार ने नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) पेश की है। इस नीति का उद्देश्य 2030 तक देश के निर्यात को बढ़ाकर दो ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर करना है। अतीत की नीतियों में जहां एक तय अवधि हुआ करती थी, उसके उलट इसमें ऐसा नहीं है। यानी इसमें समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन की गुंजाइश है। इसने उस व्यापार नीति की जगह ली है, जिसकी अवधि 2020 में समाप्त हो गई थी, लेकिन कोविड महामारी के चलते नई नीति में विलंब हो गया। जहां विश्व अर्थव्यवस्था मंदी को लेकर संघर्षरत है, वहीं नई व्यापार नीति के माध्यम से भारत ने वैश्विक आर्थिक ढांचे में अहम किरदार के रूप में उभरने की नई प्रतिबद्धता एवं आकांक्षा का संकेत दिया है।
भू-राजनीतिक स्तर पर विश्व की बड़ी शक्तियों में विभाजन साफ दिखने के साथ ही उनके बीच की विभाजक-रेखाएं निरंतर चौड़ी होती जा रही हैं। विश्व स्तर पर शक्ति को लेकर ध्रुवीकरण नई हकीकत है, जिसके साथ सभी राष्ट्रों को ताल मिलानी होगी। चीन की अपने इर्दगिर्द जारी आक्रामकता और यूक्रेन पर रूसी आक्रमण से विकसित देशों के पास विकास से जुड़े एजेंडे पर आगे बढ़ने की गुंजाइश कम हो गई है। वहीं शीत युद्ध के बाद भू-आर्थिक क्षेत्र में वैश्विक आर्थिक ढांचे को लेकर बनी सहमति भी दरक रही है। राजनीतिक विश्वास बनाने के लिए व्यापार एवं तकनीकी सहयोग अब विश्वास आधारित व्यापार एवं तकनीक साझेदारी की राह तैयार कर रहा है। आर्थिक उदारीकरण पर बहस का नेतृत्व करने वाले देश अब अप्रत्याशित रूप से उससे पीछे हट रहे हैं। वैश्विक ढांचे में कई मोर्चों पर जो चुनौतियां उभर रही हैं उन्हें भारत के लिए एक मौके के रूप में देखा जा रहा है और भारतीय नीति-निर्माता यह सुनिश्चित करने में लगे हैं कि वैश्विक राजनीतिक एवं आर्थिक ढांचे में देश इस बार अपने लिए विशेष भूमिका बनाने का अवसर न गंवाए।
यदि भारत को वैश्विक व्यापार परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपना उभार सुनिश्चित करना है तो इसके लिए प्राथमिकताएं तय करनी होंगीं, जो नई व्यापार नीति में स्पष्ट दिखती हैं। यह नीति निर्यातकों के लिए डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाकर प्रक्रियाओं को सुसंगत बनाने, ई-कामर्स निर्यात को बढ़ाने, एमएसएमई यानी छोटे एवं मझोले उद्यमों के लिए पर्याप्त प्रविधान करने और अन्य देशों के साथ रुपये में व्यापारिक लेनदेन करने पर ध्यान देती है। भारत का निर्यात 2020-21 के 500 अरब डालर से बढ़कर इस साल 750 अरब डालर के रिकार्ड ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया, लेकिन वैश्विक व्यापार में अभी भी उसकी हिस्सेदारी बहुत कम है। ऐसे में भारत के लिए गतिशील विदेश व्यापार नीति पर आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है, जो देश की बढ़ती आकांक्षाओं के साथ-साथ नए भू-आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो। इसी दिशा में भारत ने मुक्त व्यापार समझौतों यानी एफटीए को लेकर अपना रवैया बदला है। कुछ देशों के साथ उसके एफटीए हो गए हैं तो कई के साथ बातें चल रही हैं। असल में यह भारत का आर्थिक उभार ही है, जिसने पिछले तीन दशकों में उसकी विदेश नीति की दशा-दिशा को आकार दिया है। भारतीय नीति-निर्माताओं को देश के राजनीतिक-आर्थिक उभार के अनुरूप समायोजन करना पड़ा और उन्होंने उसी अनुरूप विदेश नीति को नया रूप दिया। भारत के आर्थिक कायाकल्प ने ही उसे उभरते वैश्विक ढांचे के केंद्र में ला दिया है। बढ़ती आर्थिक-सामरिक ताकत के दम पर ही भारत नए वैश्विक ढांचे में एक शक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा शानदार परिणाम देने के बाद भारतीय लोकतंत्र का आकर्षण भी और बढ़ गया है। भारत की आर्थिकी ने पहले से ही वैश्विक सामरिक समीकरणों को बदलना शुरू कर दिया है और उभरते शक्ति संतुलन में भी उसका खासा प्रभाव दिखता है। यदि आज भारत वैश्विक ढांचे में ‘प्रमुख खिलाड़ी’ की भूमिका का दावा करने में सक्षम है तो यह भारतीय आर्थिक विकास गाथा के जीवंत एवं गतिशील होने की वजह से उपजे आत्मविश्वास का ही परिणाम है। आज यदि भारत एक जिम्मेदार वैश्विक अंशभागी की भूमिका निभा सकता है तो इसी कारण कि उसकी आर्थिक क्षमताएं उसे यह संभावना प्रदान करती हैं।
अब उभार ले रहे वैश्विक ढांचे में शक्तियां खुली प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। इस स्थिति में वैश्विक संस्थान निस्तेज हो रहे हैं और आर्थिक वैश्वीकरण विखंडित हो रहा है। भारत इन सभी पहलुओं से जुड़ी बहस के केंद्र में है। आज पूरी दुनिया भारत की आवाज को इसीलिए सुनती है, क्योंकि लोकतांत्रिक भारत पांच ट्रिलियन डालर की आर्थिकी बनने के लिए प्रयास कर रहा है। विश्व उसकी विकास गाथा में विश्वास करने के साथ ही उसे पोषित भी कर रहा है। भारत अपना आर्थिक रुतबा बढ़ाकर ही वैश्विक ढांचे में अपेक्षित दर्जा प्राप्त करने में सफल हो पाएगा। इसीलिए कोई हैरत की बात नहीं कि भारत विश्व के साथ आर्थिक सक्रियता के मामले में अतीत की अपनी हिचक और असहजता को पीछे छोड़ रहा है। नई विदेश व्यापार नीति भी इसी रुझान को दर्शाती है।
Date:07-04-23
उच्च शिक्षा में विदेशी संस्थाओं का प्रवेश
डा. हरबंश दीक्षित, ( लेखक तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के विधि संकाय में प्रोफेसर एवं डीन हैं )
उच्च शिक्षा में विदेशी संस्थाओं की भागीदारी के लिए कानूनी ढांचे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने ‘यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (सेटिंग अप एंड आपरेशन आफ कैंपसेज आफ फारेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया) रेगुलेशंस, 2023’ नाम से मसौदा जारी किया है। इसके मुताबिक विश्व में 500 तक की रैंकिंग वाली संस्थाओं को देश में कैंपस खोलने की अनुमति होगी। इसके लिए उन्हें यूजीसी की अनुमति लेनी होगी। मसौदे में इन संस्थाओं को पर्याप्त स्वायत्तता का प्रस्ताव है। उन्हें भारतीय या विदेशी छात्रों के प्रवेश के लिए नियम बनाने, शुल्क निर्धारित करने, अपना पाठ्यक्रम तय करने तथा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियम बनाने की छूट होगी। फारेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा), 1999 के अधीन रहते हुए उन्हें अपनी आय को देश के बाहर भेजने की भी छूट होगी।
ऐसा माना जा रहा है कि विदेशी संस्थाओं के आने से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। हमारी संस्थाओं को अपने स्तर को निखारने की प्रेरणा मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय अकादमिक सहयोग से प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे और अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले छात्रों को अपने यहां रोक कर विदेशी मुद्रा की बचत हो सकेगी। मसौदे में कहा गया है कि विदेशी संस्थानों को अपनी प्रवेश प्रक्रिया तथा शुल्क तय करने का अधिकार होगा। यह भारतीय शिक्षण संस्थाओं पर लगाई गई पाबंदी के ठीक उलट है। भारतीय शिक्षण संस्थाओं को अपनी मर्जी से शुल्क तय करने का अधिकार नहीं है। निजी संस्थाओं पर भी निगरानी रखने के लिए नियामक संस्थाएं हैं। उसके बाद अदालतें भी समय-समय पर जनहित में दिशा-निर्देश जारी करती रहती हैं। पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र (2005) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि शिक्षा ‘व्यापार’ नहीं, अपितु ‘सेवा’ है, इसलिए निजी संस्थाएं भी शिक्षण संस्थाओं को अपने व्यापार के रूप में नहीं चला सकतीं। पिछले साल महाराष्ट्र सरकार ने निजी मेडिकल कालेजों की मेडिकल की फीस को सात गुना बढ़ाकर 24 लाख रुपये तक करने की अनुमति दी थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद कर फिर स्पष्ट किया कि शैक्षिक संस्थानों को व्यापारिक केंद्र नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि शिक्षा व्यापार नहीं, अपितु सेवा है। ऐसी कल्पना करना भी कठिन है कि कोई विदेशी संस्था भारत में सेवा करने के लिए अपना कैंपस खोलेगी। मुनाफा कमाना ही उनका मूल उद्देश्य होगा। अदालतों द्वारा तय किए गए दिशा-निर्देशों से अलग हटकर उन्हें मुनाफा कमाने की छूट हासिल हो जाएगी। यह शिक्षण संस्थाओं में मुनाफाखोरी की संस्कृति को बढ़ावा देगा। यह अपने देश की शिक्षण संस्थाओं के लिए भी कठिनाइयां पैदा करेगा।
हमारे देश की शिक्षण संस्थाओं को सरकारी और अदालतों के दिशा-निर्देशों के अनुसार काम करना होता है, जबकि विदेशी संस्थाओं पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। ऐसे में हमारी संस्थाओं को तमाम बंदिशों के साथ उन संस्थाओं से मुकाबला करना होगा, जिन्हें स्वतंत्र रूप से कुछ भी करने का अधिकार होगा। यह व्यवस्था न्यायपूर्ण नहीं है। विदेशी संस्थाओं को केवल मुनाफा कमाने की ही छूट हासिल नहीं है। चूंकि इसके उपयोग के बारे में कोई दिशा-निर्देश नहीं है, अतः उसका उपयोग किसी गैर-शैक्षणिक कार्य के लिए भी हो सकता है। यह चिंता का विषय है।
मसौदे के अनुसार विदेशी संस्थाओं को शिक्षकों की नियुक्ति करने के मामले में अपने मानक निर्धारित करने तथा अपने पाठ्यक्रम और उसकी विषयवस्तु तय करने का अधिकार होगा। शिक्षण संस्थाएं राष्ट्र के उन्नयन की आधारशिला होती हैं। पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्र केवल जानकारी ही नहीं हासिल करते, अपितु उनके माध्यम से उनका मानसिक अभिमुखीकरण भी होता है। शिक्षण-संस्थाओं पर यह गुरुतर दायित्व होता है कि वे छात्रों को सकारात्मक दिशा दें, किंतु कई बार ऐसा नहीं भी होता। कुछ संस्थाएं ऐसे सोच के मुताबिक अपने छात्रों को तैयार करती हैं, जो उनके एजेंडे को प्रसारित करने और उसे लागू करने में मदद करें। अपनी शिक्षण संस्थाओं पर निगरानी रखने का व्यापक तंत्र उपलब्ध है, किंतु विदेशी संस्थाओं के संबंध में केवल यह कहा गया है कि वे ऐसे पाठ्यक्रम संचालित नहीं करेंगी, जो राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल हों। यह शब्दावली अस्पष्टता की सीमा तक व्यापक है। इस पर विचार करने की जरूरत है और हो सके तो नियामक संस्था बनाने का विकल्प भी सोचा जा सकता है, ताकि राष्ट्रीय हित की अनदेखी को रोका जा सके।
सरकार ने आजादी के बाद शिक्षा पर भरपूर ध्यान दिया। गरीबों और वंचितों के लिए इसके दरवाजे खुले। यही कारण है कि आम परिवारों के बच्चे आज दुनिया भर की प्रतिष्ठित संस्थाओं में शीर्ष पदों पर हैं। समाज के वंचित वर्गों को आरक्षण और स्कालरशिप देकर उनके और राष्ट्र की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया गया। यूजीसी के मसौदे में इसके बारे में ‘जरूरत-आधारित स्कालरशिप’ दिए जाने का सुझाव देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली गई है। परिणामस्वरूप, विदेशी संस्थाओं को यहां के नागरिकों से मोटी फीस लेकर मुनाफा कमाने की छूट होगी, किंतु सामाजिक सरोकारों के लिए उनकी जवाबदेही नहीं होगी। यह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गहरी खाई पैदा करेगा। केवल संपन्न वर्ग के छात्र ही वहां पढ़ पाएंगे और उनके सहपाठी के रूप में समाज के वंचित वर्ग का छात्र मौजूदा नहीं होगा, जिसके साथ बैठकर सामाजिक समरसता का आचरण विकसित होता है। नीति-निर्माताओं को इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।
Date:07-04-23
अभिव्यक्ति पर पहरा
संपादकीय
सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर अभिव्यक्ति की आजादी को रेखांकित करते हुए केंद्र सरकार को नसीहत दी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई दावों के जरिए मीडिया पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने करीब डेढ़ साल पहले एक मलयालम टीवी चैनल का नवीकरण यह कहते हुए रोक दिया था कि उसका संचालन राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है। केरल उच्च न्यायालय ने भी केंद्र के उस फैसले को उचित ठहराया था। तब चैनल के प्रबंधकों ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष गुहार लगाई थी और उसने फैसला आने तक चैनल को अपना प्रसारण जारी रखने की इजाजत दे दी थी। अब उस मामले में फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी चैनल का नवीकरण न करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। किसी चैनल या मीडिया संस्थान पर इसलिए रोक नहीं लगाई जा सकती कि वह सत्ता के विरोध में विचार प्रकाशित-प्रसारित करता है। सरकार की आलोचना राज्य की आलोचना नहीं होती। सरकार की नीतियों के खिलाफ विचार प्रकट करना मीडिया का धर्म है और इसी से लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। अगर सरकार इसलिए किसी चैनल पर प्रतिबंध लगा देती है कि वह उसके विरोध में विचार प्रकट करता है, तो इससे यह ध्वनित होता है कि सरकार केवल उन्हीं संचार माध्यमों को चलने देना चाहती है, जो उसके पक्ष में खबरें या वैचारिक सामग्री परोसते हैं।
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय को भी आड़े हाथों लिया और बंद लिफाफे में सरकार की तरफ से पेश किए गए साक्ष्यों पर एतराज जताया। गौरतलब है कि बंद लिफाफे में सुझाव या साक्ष्य पेश करने पर सर्वोच्च न्यायालय कई मौकों पर तल्ख टिप्पणी कर चुका है और उसकी स्प्ष्ट राय है कि कोई भी दस्तावेज गोपनीय तरीके से पेश नहीं किया जाना चाहिए, उसे सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने आने देना चाहिए। फिर संबंधित चैनल पर यह भी आरोप था कि उसके मालिकों में से अधिकतर का संबंध जमात-ए-इस्लामी-हिंद से है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि इससे मीडिया के अधिकारों को बाधित नहीं किया जा सकता। स्वाभाविक ही, अदालत के इस फैसले से अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर एक और नजीर कायम हुई है। यह ठीक है कि मीडिया की आजादी का हमारे संविधान में उस तरह स्पष्ट उल्लेख नहीं है, जिस तरह अमेरिका आदि लोकतांत्रिक देशों में है, मगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत मीडिया को यह अधिकार मिला हुआ है। इस तरह के अनेक फैसलों से मीडिया की स्वतंत्रता रेखांकित हुई है और उसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।
मगर सरकारें अक्सर मीडिया की निष्पक्षता और सरकारी नीतियों, फैसलों के विरुद्ध मुखरता से असहज महसूस करती देखी जाती हैं। उन पर अंकुश लगाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाती रही हैं। ऐसे अखबारों और समाचार चैनलों के हिस्से का विज्ञापन रोकना सरकारों का आसान हथकंडा है, जो उसके खिलाफ लिखते-बोलते हैं। इसे लेकर भी कुछ अखबारों ने कुछ साल पहले सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। तब भी अदालत ने सरकारों को ऐसी ही कड़ी फटकार लगाई थी। पिछले कुछ सालों से मीडिया की भूमिका को लेकर निराशा प्रकट की जाती रही है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय ने न सिर्फ मीडिया के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की है, बल्कि यह भी संकेत दिया है कि उन्हें सरकार के फैसलों पर अपनी निष्पक्ष भूमिका का निर्वाह करना चाहिए।
संसद में कितना काम
संपादकीय
भारत में विगत दिनों में संसदीय कामकाज बुरी तरह प्रभावित रहा है और बिना किसी ठोस नतीजे पर पहुंचे दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। निस्संदेह, यह अफसोस और चिंता की बात है। कामकाज के आंकडे़ दुखद और याद रखने लायक हैं। 17वीं लोकसभा के 11वें सत्र अर्थात बजट सत्र के दौरान लोकसभा की कुल 25 बैठकें हुईं, जो करीब 45 घंटे 55 मिनट तक चलीं। सत्ता पक्ष जहां विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहा है, वहीं ज्यादातर विपक्षी दलों के अनुसार, सत्ता पक्ष ने खुद ही नारेबाजी से कामकाज विरोधी माहौल बनाए रखा। आधिकारिक रूप से यही कहा गया है कि अडानी मामले की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की मांग को लेकर विपक्षी दल लगातार हंगामा करते रहे हैं, जिससे संसद का चलना मुश्किल हुआ है। संवाद या समन्वय प्रयासों की कमी भी खली है। संसद की गरिमा और जरूरत के प्रति संवेदनशील नेताओं के लिए यह समय चुनौतियों से भरा हुआ है। शायद चुनाव तक ऐसा ही माहौल बना रहेगा।
लोकसभा की ही छाया राज्यसभा में भी दिखी है। सभापति जगदीप धनखड़ भी चिंता जताते हुए यह मानते हैं कि संसद में बहस, संवाद, विचार-विमर्श और चर्चा की सर्वोच्चता प्रभावित हुई है। राज्यसभा में बजट सत्र के पहले भाग में 56.3 प्रतिशत कामकाज हुआ था, जबकि इसके दूसरे भाग में महज 6.4 प्रतिशत ही काम हो सका है। कुल मिलाकर, बजट सत्र में राज्यसभा में महज 24.4 प्रतिशत समय काम हो सका है। पास या फेल के पैमाने पर अगर देखें, तो यह सत्र फेल हो गया है। लगभग 103 घंटे और 30 मिनट समय बर्बाद हुआ है। यह सहज ही सोचा जा सकता है कि अगर राज्यसभा इन 100 घंटों में से पचास घंटे भी देश की किसी बड़ी समस्या पर विचार करती, तो एक दिशा हासिल होती, देशवासियों का ज्ञान बढ़ता। अब सदन में तीखी राजनीति देखकर लोगों ने क्या सीखा है, यह अलग सवाल है। बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता। आज के नेताओं की बात करें, तो राजनीति का मौका भी लौटकर नहीं आता। मतलब, संसद की कीमत पर खूब राजनीति हुई है और आगे भी होगी। नुकसान किसे हुआ है, पैसा किसका बर्बाद हुआ है, यह माननीय सांसदों को सोचना चाहिए। कुछ सांसद होंगे, जो इस पर जरूर सोचेंगे, पर ज्यादातर सांसद चुनावी तैयारियों में लग जाएंगे।
अगर चुनावी सोच हावी हो गई है, तो संसद में कामकाज आगामी सत्रों में भी मामूली ही होगा। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले तीन सत्र संभावित हैं। विचारवान सांसदों को यह सोचना होगा कि आगे के सत्रों में कैसे कितना काम करना है। यह दुख की बात है कि लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी राजनीति हावी है। पहले यह सोचा गया था कि राज्यसभा में ज्यादा गंभीरता के साथ विचार-विमर्श की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन राज्यसभा का भी चूंकि जरूरत से ज्यादा राजनीतिकरण हो गया है, इसलिए वहां लोकसभा का अनुसरण मात्र होता है। लोकतंत्र में राजनीति से बचा नहीं जा सकता, लेकिन जरूरत से ज्यादा राजनीति से जरूर बचना चाहिए। गौर करने की बात है, नेताओं के बीच जुबानी हमले जरूरत से ज्यादा तीखे हो चले हैं। किसी को गहरे घाव दिए जा रहे हैं, तो पलटकर मिल भी रहे हैं। भाषा और संवेदना का स्तर बना रहे, संविधान के प्रति आदर रहे, तो राजनीति भी सहज होगी और संसद को भी कामकाज में सुविधा होगी।
Date:07-04-23
विदेश में व्यापार बढ़ाना अब देशी विकास की बुनियाद है
राकेश मोहन जोशी, ( प्रोफेसर, आईआईएफटी )
पिछले दिनों भारत की नई विदेश व्यापार नीति जारी हो गई। विश्व व्यापार और उद्यमी समुदाय की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए इस नीति को भविष्योन्मुख, लचीला और गतिशील बनाया गया है। इस नई शुरुआत का लक्ष्य 2030 तक भारतीय निर्यात को 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। अच्छी बात है, लक्ष्य तक पहुंचने की रणनीति नई विदेश व्यापार नीति में निहित है। भारत अगर नई नीति का प्रभावी क्रियान्वयन करे, तो तय वक्त से पहले ही लक्ष्य तक पहुंच सकता है।
नई नीति विदेश में व्यापार बढ़ाने का एक व्यापक और एकीकृत दस्तावेज है। पहले की व्यापार नीति की घोषणाएं मुख्य रूप से अल्पकालिक उपायों तक ही सीमित रहती थीं, जो मुख्य रूप से कुछ प्रोत्साहनों पर केंद्रित रहती थीं। यही कारण है, पिछली विदेश व्यापार नीतियां कुछ रणनीतिक इरादों के बावजूद टिकाऊ नहीं होती थीं। इस बार भारतीय उत्पादों को निर्यात योग्य या विश्व स्तर पर प्रतिस्पद्र्धी बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। यह देखा गया है कि निर्यात की प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि इस मद में दी जाने वाली वित्तीय रियायतें अक्सर बेकार चली जाती हैं। इसके चलते निर्यात को स्थिरता नहीं मिल पाती है। विशेष रूप से लंबी अवधि में निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पद्र्धी बनाने में परेशानी आती है। इसमें भी कोई रहस्य नहीं है कि वित्तीय सब्सिडी का एक बड़ा हिस्सा लाभार्थियों तक पहुंचने से पहले ही काफी हद तक रिस जाता है।
वैसे, निर्यात के मोर्चे पर लक्ष्य बनाकर पहल की वजह से भारत का इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद निर्यात वित्त वर्ष 2016 में 6 अरब डॉलर से 162 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में 16 अरब डॉलर का हो गया। इंजीनियरिंग उत्पाद निर्यात 81 प्रतिशत बढ़कर 62 अरब डॉलर से 112 अरब डॉलर का हो गया, भारत का खिलौना निर्यात 89 प्रतिशत बढ़कर 29 करोड़ डॉलर से 54.60 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। ऐसे ही प्रयासों की जरूरत है।
निर्यातकों के लिए कई उपाय किए गए हैं। प्रक्रियाओं को निर्यातकों के लिए आसान बनाया गया है। फलों और सब्जियों के निर्यात को भी बढ़ावा दिया जाएगा। क्लस्टर आधारित आर्थिक विकास की सुविधा के लिए मौजूदा 39 शहरों के अलावा, चार नए शहरों, फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी को भी उत्कृष्टता का शहर घोषित किया गया है। मतलब, इन शहरों में भी आयात-निर्यात की सुविधाएं बढ़ेंगी।
डेयरी उद्योग के लिए भी विशेष उपाय किए गए हैं। अभी दूध उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की 24 प्रतिशत हिस्सेदारी है, लेकिन विश्व निर्यात में हिस्सेदारी 0.5 प्रतिशत से भी कम है। दुनिया के एक बड़े दूध उत्पादक भारत को अभी लंबा रास्ता तय करना है। ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर है, जिसके वर्ष 2030 तक 200-300 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। ई-कॉमर्स निर्यात हब बनाए जाएंगे। छोटे ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए भी सुविधाएं बहुत बढ़ाई गई हैं। भारतीय मुद्रा रुपये में व्यापार को प्रोत्साहन दिया गया है।
एक और अच्छी बात है कि नई विदेश व्यापार नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को सक्रिय रूप से जुड़ना होगा। जिला स्तर पर भी आयात-निर्यात की सुविधाओं का विस्तार करना होगा। अब नई नीति एक जिला-एक उत्पाद योजना (ओडीओपी) और जिला निर्यात केंद्रों को प्रोत्साहित कर रही है। इसके अलावा, यह नीति विदेशों में भारतीय दूतावासों की सक्रिय भागीदारी की भी मांग करती है। यह विश्व बाजार में भारतीय उत्पादों के प्रवेश को सुगम बनाने के लिए किया गया बड़ा रणनीतिक बदलाव है।
हालांकि, फायदा तब होगा, जब भारतीय दूतावासों में तैनात भारतीय व्यापार सेवा (आईटीएस) के अधिकारियों का एकमात्र मकसद व्यापार को बढ़ावा देना हो। व्यापार और भारत में निवेश बढ़ाने पर उन्हें समर्पित भाव से ध्यान देना होगा। ऐसे प्रशिक्षित अधिकारियों को भारतीय उत्पादों के लिए नए बाजार की भी खोज करनी चाहिए। भारतीय ब्रांडों को मजबूती देने के लिए काम करना चाहिए। भारत का विदेश व्यापार तभी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, जब व्यापार विकास से जुड़े तमाम देशी संगठन मिलकर काम करेंगे।