05-03-2021 (Important News Clippings)

Afeias
05 Mar 2021
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Date:05-03-21

Junk Sedition

Cases filed frequently to muzzle dissent make a strong case for a long overdue scrap

TOI Editorials

Supreme Court’s rejection of a PIL pleading for invoking sedition against veteran Kashmiri politician Farooq Abdullah, for his opposition to Article 370 nullification, calls for rethink by the top court on sedition’s constitutionality. Against SC’s 1962 Kedar Nath Singh judgment that retained sedition in IPC by strictly mandating that police proceed only when there is incitement of violence, legitimate instances of dissent are getting criminalised. In recent weeks, courts at various levels heard bail pleas on sedition cases filed by police in multiple states, including one by a 22-year-old climate activist.

“The expression of a view which is a dissent from a decision taken by the Central Government itself cannot be said to be seditious. There is nothing in the statement which we find so offensive as to… initiate proceedings,” said SC, while fining the petitioners Rs 50,000 for frivolous litigation. But the wastage of judicial time, and more importantly at a personal and political level, the harassment of individuals and silencing of dissent must prompt SC to reexamine the infirmity of sedition in light of frequent undermining of the fundamental right to dissent.

With tolerance for dissent in short supply, a law leaving a wide berth for misinterpretation and abuse becomes problematic. The quashing of Section 66A of the Information Technology Act, which was similarly wielded against dissidents and suffered from the same propensity to incriminate free speech, can guide SC again if it chooses to strike down the sedition provision. Such moves would also reverse the trend of India’s soft power taking a big hit, latest evidence coming from the ‘Freedom in the World 2021’ report where India has fallen from “Free” to “Partly Free” status. A similar downgrade had happened in this Freedom House report during the Emergency too.

The report cites “increased pressure on human rights organisations, rising intimidation of academics and journalists, and a spate of bigoted attacks, including lynchings, aimed at Muslims” since 2014 as reasons for India’s decline. While India’s score of 34/40 in political rights tallied with many “free” countries, a dismal 33/60 score in civil liberties dragged it down to the level of “partly free” countries with failing democracies. It is time the Supreme Court treated patently unjustified sedition cases as contempt of its judgments narrowing the applicability of sedition. The chilling effect from frequent political witch hunts is contributing to India’s international embarrassment too.


Date:05-03-21

Sunrise Beckons, Turn From Sunset

Aim for high-end services, manufacture

ET Editorials

Writing on this page on Thursday, NITI Aayog CEO Amitabh Kant identified some sunrise sectors for Indian industry: high-performance batteries for electric vehicles, green hydrogen, artificial intelligence, genomics, the 5G telecom ecosystem. This is a welcome departure from the thinking that has brought out the production-linked incentive scheme, which sets aside ₹1,45,000 crore over several years as a subsidy for increased production in 10 sectors, ranging from automotive components and textiles to pharmaceuticals and information technology products, in the hope that this would trigger large-scale investment and job creation, along with exports. What is striking about this list of 10 sectors being promoted is missing discrimination between sunrise and sunset sectors.

Any kind of value addition is better than no value addition. That said, more value is created in one hour at an automobile component factory than in an hour spent on collecting tendu leaves in the forest. Writing computer code for an hour produces even more value. Designing a new molecule or dreaming up a new building architecture is higher up on the scale. Value addition in creative services, including service-intensive manufacture such as forging a microprocessor with three-nanometer circuits, tends to be higher than in conventional manufacturing. Given the size advantage India has in its young, college-going cohort that can be trained in assorted science, technology, engineering, mathematics and creative disciplines, India has an advantage in the value-addition opportunities of tomorrow. Spending budgetary resources as incentives for, and directing private resources towards, sunset sectors is to waste a huge opportunity for India to make good on industries of the future.

These would include, apart from those mentioned by Kant, quantum computing and communications, new materials and nanotechnology, the entire range of synthetic biology and bioinformatics, and advanced nuclear and space technologies. Policymakers and industry must raise their levels of ambition.


Date:05-03-21

Not so stellar in protecting personal liberty

The outcomes from the judiciary in the defence of liberty, free thought and speech seem to be far from routine

Suhrith Parthasarathy is an advocate practising at the Madras High Court

A pair of recent rulings gave us a glimmer of hope that the judiciary might yet serve as a tribune of people’s rights. The first was the acquittal of the journalist, Priya Ramani, on charges of criminal defamation. A Delhi court, in discharging her of the accusations, recognised that a woman’s right to dignity superseded any claims over reputation. The court also held that a survivor of sexual harassment had the freedom to place her grievance at any point of time after the occurrence of the event and on any platform of her choice.

The second was the grant of bail to Disha Ravi, a 22-year-old woman who was arrested in Bengaluru and taken to New Delhi on charges of sedition. Her alleged crime: helping edit, and sharing, a “toolkit” that was meant to lend support to protests against the Union government’s new farm laws. In the order granting bail, the court of the additional sessions judge noted that the prosecution had failed to produce even an iota of evidence linking Ms. Ravi to an act of violence. It found the toolkit to be innocuous and the actions of the Delhi police, in restraining her liberty, to be based on “propitious anticipations”. The judge was also constrained to state the obvious: that, in a democracy, the right to dissent is fundamental.

Now for another ruling

In a free republic, verdicts such as these will be seen as unexceptionable. If anything, they are attempts at undoing, at least in part, injustices wrought by the processes of the criminal justice system. Ms. Ramani spent months on end participating in a trial, not for being a perpetrator of any crime but for speaking out about sexual harassment at the workplace. Ms. Ravi spent 10 days in custody on the basis of evidence that the court found, at best, “scanty and sketchy”. But these rulings are now far from routine. Indeed, on February 25, the Allahabad High Court, in Aparna Purohit v. State of U.P., gave us a scantling of the disdain with which the higher judiciary views issues of personal liberty.

In denying anticipatory bail to Ms. Purohit, who is the head of Amazon Prime Video’s India Originals, which ran the web series Tandav, the High Court was effectively telling the applicant that she deserved to be interrogated in custody for running a show that was “bound to hurt the sentiments of the majority community”. Not that Tandav necessarily does this, but it mattered little to the court that deriding a person’s belief is not an offence, not even under India’s draconian blasphemy laws.

Unconstitutional, but upheld

Free speech, we all recognise, is a condition of legitimate government. We also recognise that there are limits to this right. The Constitution permits reasonable restrictions on speech on a variety of stated grounds. Determining what is reasonable and what falls within the bounds of those permitted limitations can sometimes be an exercise fraught with difficulty. But India’s Parliament has never grappled, with genuine seriousness, over these questions. It has either chosen to allow colonial-era laws to do the government’s bidding or it has legislated new rules that do not merely err on the side of restraint as much as they treat the restriction as their chief goal and purpose. The cases concerning Ms. Ramani, Ms. Ravi and Ms. Purohit each emanate out a law that is categorically unconstitutional, but that has nonetheless been upheld by the Supreme Court.

Tools of defamation, sedition

Consider first criminal defamation. It ought to be self-evident that the punishment, even the very idea of prosecution, for libellous speech is disproportionate to the offence. Criminal law does not exist to make prosecutable acts that are essentially private in nature. By making ostensibly slanderous talk a punishable offence, the state imposes a chilling effect on all manners of legitimate speech. It is for this reason that almost every democratic nation of the world has revoked laws criminalising defamation. But in India. it remains a tool for the powerful and is routinely invoked not just by individuals and governments in positions of authority but also by corporations looking to protect their commercial interests.

In the case of sedition, its colonial remnants are, again, plainly apparent. Although it was not a part of Macaulay’s original draft, it was incorporated by the British government into the Indian Penal Code with the explicit aim of repressing all forms of dissent against the regime.

The offence — which carries with it the prospect of life imprisonment — is defined as any act which “brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the Government established by law in India”. The clause also contains an ominous explanation: the word “disaffection” includes disloyalty and all feelings of enmity.

In saving the provision from the Constitution’s demands, the Supreme Court, in 1962, read down the offence and held that it was only seditious action that had the “tendency to disrupt public order” that was prosecutable. Since then, in other cases, the Court has held that speech can be criminalised only when it bears a proximate connection to disorder. But despite the imposition of these confines, the offence of sedition continues to be weaponised to restrict even the most inoffensive forms of dissent.

India’s blasphemy laws, Section 153A, which deals with speech that seeks to promote enmity between different communities, and Section 295A, which criminalises speech that outrages religious feelings, are also vestiges of colonialism. Rather than aiding in dealing with genuine cases of hate speech, the laws permit governments to target acts that so much as offend a person’s belief, dislodging, in the process, the very foundation of free expression.

Signals from the judiciary

That the Supreme Court has allowed these provisions to remain on India’s books ought to tell us that its record in protecting personal liberty is acclaimed without reason. Every now and then, the Court does bewail the state of affairs. In Arnab Manoranjan Goswami vs State of Maharashtra, decided in November 2020, the Court warned against the use of the criminal law as “a ruse for targeted harassment”. The judgment noted: “Our courts must ensure that they continue to remain the first line of defence against the deprivation of the liberty of citizens. Deprivation of liberty even for a single day is one day too many.” But any hope that the verdict would augur well for the many thousands who continue to languish in jail without trial was quickly quelled.

When those involved with the making of Tandav first approached the Supreme Court, weeks after the verdict in Arnab Manoranjan Goswami, the Court not only refused to quash the criminal charges against them but also offered them no interim protection against arrest.

What is more, when one of the show’s actors pleaded that he had simply been contracted to play a part, he was told, “You cannot play the role of a character which hurts the religious sentiments of others.”

To be sure, as the lawyer Abhinav Sekhri has repeatedly highlighted, India’s bail jurisprudence suffers from a systemic malaise, where the manner in which offences are classified and the manner in which judicial discretion is vested invariably leads to arbitrary outcomes. But when this uncertainty is coupled with the prevailing distrust — which flows from the Supreme Court — in the values of personal liberty, of free thought and expression, what we get is a complete erasure of the rule of law.


Date:05-03-21

संकट काल में बढ़ा देश का कद

हर्ष वी पंत, ( लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हैं )

कोरोना केवल एक महामारी नहीं, बल्कि समकालीन दौर को परिभाषित करने की एक महत्वपूर्ण विभाजक रेखा बन गई है। अब कोरोना पूर्व और कोरोना उपरांत जैसे मानक विमर्श के केंद्र बन रहे हैं। चूंकि कोरोना वायरस से उपजी बीमारी कोविड-19 से दुनिया का शायद ही कोई कोना बचा हो, ऐसे में वैश्विक ढांचे पर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस वैश्विक आपदा को आरंभ हुए एक साल से ज्यादा हो गया है और अभी उससे पूरी तरह निपटने में कई और साल लग सकते हैं। इस संक्रमण काल में दुनिया में व्यापक परिवर्तन होते दिख रहे हैं। इन परिवर्तनों की प्रकृति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि ‘पोस्ट कोरोना वर्ल्ड’ यानी कोरोना के उपरांत की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहेगी। इस वैश्विक महामारी के कारण वैश्विक ढांचे और परिदृश्य में परिवर्तन आसन्न है।

कोविड-19 से पहले अंतरराष्ट्रीय फलक पर चीन के कद और वर्चस्व में निरंतर बढ़ोतरी हो रही थी। उसके बढ़ते हुए प्रभुत्व पर ट्रंप प्रशासन ने कुछ अंकुश लगाने के प्रयास भी किए, परंतु वे बहुत अधिक फलदायी सिद्ध नहीं हुए। चीन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और कानूनों को धता बताते हुए मनमानी में जुटा रहा। उसने कई छोटे-बड़े देशों को अपने प्रभाव में भी ले लिया था। इसी बीच दस्तक देने वाली कोरोना आपदा ने चीन के रंग में भंग डाल दिया। कोरोना वायरस का उद्गम देश होने और उसे लेकर समूचे विश्व को अंधकार में रखने के कारण चीन के खिलाफ एक खराब धारणा बनती गई। तिस पर चीन ने अपनी दबंगई से रही- सही शेष कसर भी पूरी कर दी। जब दुनिया उसकी देहरी से निकले वायरस से जान बचाने में जुटी थी तो चीन अपनी दादागीरी दिखाने में लगा था। उसने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ पर ऐसी धौंस जमाई कि उससे कुपित होकर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का इस संस्था से नाता तोड़ना ही मुनासिब समझा। चीन कोरोना संक्रमण की व्यापक जांच को लेकर आरंभ से ही कन्नी काटता रहा और जब उस पर इसके लिए दबाव पड़ा तो उसने इसकी मुखरता से मांग कर रहे ऑस्ट्रेलिया को घुड़की देने से भी परहेज नहीं किया। वह सेनकाकू द्वीप में जापान के धैर्य की परीक्षा लेता रहा। दक्षिण चीन सागर में भी वह पड़ोसियों को तंग करता रहा। यहां तक कि हिमालयी क्षेत्र में भी उसने दुस्साहस दिखाया। पूरी दुनिया जब एक अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकट से जूझ रही थी, तब चीन के ऐसे आक्रामक रवैये ने उन आशंकाओं को ही सही साबित किया, जो उसके ताकतवर बनने को लेकर जताई जा रही थीं। चीन की बढ़ती ताकत को लेकर जो बहस कोरोना से पहले सैद्धांतिक तौर पर ही हुआ करती थी, वह कोरोना काल में साकार हो गई। कोरोना पूर्व काल में वैश्विक महाशक्ति बनने की आकांक्षा पाले चीन की हसरतों पर कोरोना काल में उसका गैरजिम्मेदाराना व्यवहार जरूर पानी फेरने का काम करेगा। दुनिया में चीन की व्यापक भूमिका का दावा कुछ संदिग्ध हो सकता है। केवल चीन ही नहीं, वैश्विक संस्थाओं और विश्व के शक्तिशाली देशों की नियति भी कोरोना के बाद वाले दौर में बदलने वाली है। कोरोना संकट ने कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भी कलई खोलकर रख दी। इनमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी का नाम सबसे ऊपर आएगा। पूरी दुनिया में कोहराम मचा देने वाली इस आपदा के खिलाफ यह संस्था एक प्रस्ताव तक पारित नहीं कर सकी। डब्ल्यूएचओ तो इस दौरान दिशाहीन सा रहा। अन्य वैश्विक संस्थाएं भी अपना अर्थ खोती दिखीं। कोरोना के बाद वाली दुनिया में इन संस्थाओं को अपना रवैया बदलना पड़ेगा, अन्यथा वे और अप्रासंगिक होती जाएंगी। इसे ही ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने संबोधन में इन संस्थाओं में सुधार के लिए जोरदार पैरवी की थी। उनकी दलीलों को कई वैश्विक नेताओं का समर्थन मिला।

इसमें कोई संदेह नहीं कि कोरोना संकट काल में भारत अपनी एक अलग छाप छोड़ने में सफल रहा। बड़ी आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत ने बेहतर कोविड प्रबंधन के रूप में एक मिसाल कायम की। हालांकि आर्थिक मोर्चे पर इस प्रबंधन की कुछ तात्कालिक कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन अब उसमें तेजी से सुधार हो रहा है। भारत न केवल एक बड़ी हद तक खुद सुरक्षित रहा, बल्कि उसने पड़ोसियों का ध्यान रखने के लिए पाश्र्व में पड़े दक्षेस जैसे संगठन को पुन: सक्रिय करने का प्रयास किया। कोरोना संकट की शुरुआत से पहले मास्क, पीपीई किट और अन्य वस्तुओं के उत्पादन एवं उपलब्धता में भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इसी संकट के दौरान भारत ने इन वस्तुओं के उत्पादन में महारत हासिल कर दुनिया को अपनी क्षमताओं से अवगत कराया। इस वैश्विक संकट के दौरान भारत स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों के अग्रणी आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा। आज पूरी दुनिया में भारत की वैक्सीन कूटनीति की धूम मची हुई है, जबकि चीन के ऐसे ही प्रयास सिरे नहीं चढ़ पा रहे हैं। अफ्रीका के गुमनाम देशों से लेकर कैरेबियाई देश सेंट लूसिया तक भारत की वैक्सीन पहुंच रही है। टीके की आपूर्ति में पड़ोसी देशों का प्राथमिकता के आधार पर ध्यान रखा गया है। कोरोना संकट काल में वैश्विक परिदृश्य पर भारत के ऐसे उभार का श्रेय नि:संदेह देश के राजनीतिक नेतृत्व को जाता है। उसने दर्शाया कि भारत के पास भले ही संसाधनों की कमी हो, लेकिन इच्छाशक्ति की नहीं। भारत के इन्हीं समन्वित प्रयासों का ही परिणाम है कि दुनिया भर में उसके प्रति सम्मान बढ़ा है। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो से लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुखिया ट्रेडोस घ्रेब्रेयसस तक भारत के गुणगान में लगे हैं।सीमा पर भारत के लिए सिरदर्द बढ़ाने वाले चीन और पाकिस्तान जैसे देशों का भारत के प्रति रवैया कुछ नरम होने के पीछे इन पहलुओं को एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। चीन को आशंका सता रही थी कि यदि उसने भारत के साथ तनातनी बढ़ाई तो दुनिया उसके पक्ष में लामबंद हो सकती है। इसी कारण पाकिस्तान भी संघर्ष विराम की पेशकश करता दिखा। भविष्य में भू-राजनीतिक, भू-आर्थिक और भू-सामरिक मोर्चों पर भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। वैश्विक गवर्नेंस ढांचे में भी उसकी भूमिका बढ़ेगी। वास्तव में यह भारतीय विदेश नीति और वैश्विक ढांचे के लिए एक निर्णायक पड़ाव है। भारतीय नेतृत्व को इस स्थिति का पूरा लाभ उठाना चाहिए।


Date:05-03-21

एक देश-एक चुनाव की है आवश्यकता

डॉ. सुरजीत सिंह गांधी, ( लेखक अर्थशास्त्री हैं )

देश के पांच राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की घोषणा ने एक बार फिर से इस बात पर सोचने के लिए विवश कर दिया है कि क्या हम एक देश एक चुनाव की राह पर नहीं चल सकते? आठ चरणों में होने वाले इन चुनावों की प्रक्रिया में 62 दिन का लंबा समय लगेगा। उल्लेखनीय है कि 2020 के प्रारंभ में दिल्ली एवं अक्टूबर-नवंबर में बिहार में चुनाव हो चुके हैं। आगामी वर्ष फरवरी- मार्च में गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब तथा अक्टूबर में हिमाचल प्रदेश एवं दिसंबर में गुजरात के चुनाव प्रस्तावित हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले तीस वर्षों में प्रत्येक वर्ष में किसी न किसी राज्य में चुनाव होता रहा है। इसके साथ ही प्रत्येक राज्य में नगर निकाय एवं पंचायतों के भी चुनाव होते रहते हैं। इसके चलते देश में रह-रहकर चुनाव आचार संहिता के लागू होने की नौबत आती है। इसके कारण न केवल प्रशासनिक एवं नीतिगत फैसले प्रभावित होते हैं, बल्कि देश की ऊर्जा एवं अन्य संसाधनों का अनुपयुक्त प्रयोग भी होता है। अच्छा हो कि यह समझा जाए कि बार-बार होने वाले चुनाव तमाम समस्याओं के जनक एवं अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बोझ हैं। नीति आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कुछ राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल में विस्तार एवं कुछ राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल में कटौती करके एक देश एक चुनाव की तरफ बढ़ने की पहल की जा सकती है। इससे न सिर्फ चुनावी खर्च पर लगाम लगेगी, बल्कि सार्वजनिक धन की भी बचत होगी। प्रशासनिक मशीनरी पर भार कम होने से वह नीतियों के क्रियान्वयन के लिए ज्यादा समय दे सकेगी। केंद्र सरकार का भी ध्यान नीतिगत फैसले लेने और उनके क्रियान्वयन पर अधिक रहेगा। चुनावों की अवधि को घटाने से कार्यदिवसों की बचत होगी। काले धन पर रोक लगेगी तथा राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। इससे जातीय और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर भी अंकुश लगेगा। जब चुनाव आयोग यह कह चुका है कि हम लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने में सक्षम हैं तो फिर इस दिशा में गंभीर प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे हैं?

इसमें दोराय नहीं कि एक देश एक चुनाव होने से चुनावों पर होने वाले व्यय में भी कमी आएगी। 1952 के चुनाव में 10.45 करोड़ रुपये का व्यय हुआ था, जो 2014 में बढ़कर 30,000 करोड़ रुपये हो गया। वहीं 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में करीब 10 हजार करोड़ रुपये ही व्यय हुए, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था की तुलना में अमेरिका की अर्थव्यवस्था कई गुना बड़ी है।

सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज के एक अनुमान के अनुसार 17वीं लोकसभा के चुनाव पर 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक व्यय हुआ। चुनावों में होने वाले व्यय की प्रवृत्तियां बताती हैं कि प्रत्येक पांच वर्ष में यह व्यय दोगुना हो जाता है। 2015 में बिहार चुनाव पर लगभग 300 करोड़ रुपये व्यय हुए थे, जो 2020 के चुनाव में बढ़कर 625 करोड़ रुपये हो गए। 2016 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल एवं पुडुचेरी के चुनावों पर कुल 573 करोड़ रुपये व्यय किए गए थे। एक अनुमान के अनुसार चुनाव आयोग प्रति वर्ष होने वाले चुनावों पर लगभग 1000 करोड़ रुपये व्यय करता है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के लिए अधिकतम व्यय सीमा 28 लाख रुपये और लोकसभा में व्यय सीमा बड़े राज्यों के लिए 70 लाख रुपये और छोटे राज्यों के लिए 54 लाख रुपये है। देश में कुल 4121 विधायक एवं 543 सांसद प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ऐसे में इनके चुनाव पर होने वाले व्यय का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। चुनावी व्यय को कम करने के लिए पार्टी के व्यय की सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए। जब भारत में 30 करोड़ से अधिक लोग गरीब हों, समाज में असमानताएं व्याप्त हों, बेरोजगारी बढ़ रही हो तो क्या हमें इस व्यय पर अंकुश लगाने की दिशा में नहीं सोचना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक मंचों से एक देश एक चुनाव की बात कह चुके हैं। नीति आयोग, विधि आयोग एवं अन्य समीक्षा समितियों ने भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की पहल का समर्थन किया है। देखा जाए तो यह विचार भारत के लिए कोई नया भी नहीं है। वर्ष 1952 से लेकर 1967 तक होने वाले चार लगातार चुनाव इसी विचारधारा पर आधारित थे। 1968-69 में कई राज्यों की विधानसभाएं अलग-अलग कारणों से निश्चित समय सीमा से पहले ही भंग होने के कारण एवं 1971 में लोकसभा के चुनाव तय समय से पूर्व होने से राज्यों एवं केंद्र के एक साथ होने वाले चुनावों की कदमता बिगड़ गई। जब पहले ऐसा हो सकता था तो अब क्यों नहीं हो सकता?

आज इस क्रम को पुन: बहाल करने की दरकार है। यदि लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता अथवा वह अपना बहुमत खो देती है तो दोबारा चुनाव न हों, इसके लिए सभी पार्टियों की ओर से उनके निर्वाचित सदस्यों की संख्या के आधार पर एक सर्वदलीय सरकार के गठन पर विचार किया जा सकता है। देश में ई-वोटिंग की दिशा में भी पहल की जा सकती है। इससे चुनावों में लगने वाली अवधि कम होगी और आचार संहिता का भी समय कम हो जाएगा। देशहित में एक देश एक चुनाव के लिए एक कमेटी का गठन होना चाहिए एवं लोगों की राय एवं सुझाव के लिए बड़ी बहस का आयोजन किया जाए, जिससे भारतीय राज्यों की भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषाई बहुलताओं में एक संतुलन स्थापित किया जा सके। देश में प्रतिवर्ष चलने वाली चुनाव की प्रक्रिया के चक्रव्यूह से निकलने के लिए व्यापक चुनाव सुधारों के साथ एक देश एक चुनाव के लिए आम सहमति आज की पहली आवश्यकता है।


Date:05-03-21

असहमति का अधिकार

संपादकीय

अब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सरकार से असहमति का अर्थ राजद्रोह नहीं होता। यह फैसला अदालत ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दायर एक मामले की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में कहा गया था कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटाने पर फारूक ने जिस तरह पाकिस्तान और चीन से मदद की गुहार लगाई थी, वह राजद्रोह की श्रेणी में आता है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को स्वाभाविक ही व्यापक दायरे में देखा जा रहा है। इसे एक तरह से सरकार को नसीहत भी माना जा रहा है। कुछ दिनों पहले जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि के मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली की एक निचली अदालत ने भी यही कहा था कि नागरिक सरकार की अंतरात्मा के रखवाले होते हैं और उन्हें उसके विरोध में बोलने का हक है। सरकार की नीतियों का विरोध देशद्रोह कतई नहीं माना जाना चाहिए। इसके पहले भी कई मामलों में विभिन्न अदालतें ऐसी टिप्पणियां कर चुकी हैं। बेशक ये टिप्पणियां किन्हीं खास मामलों के संदर्भ में की गई हों, पर वे सरकार और सरकारी तंत्र के लिए नसीहत के तौर पर ही दी गई हैं।

दरअसल, पिछले कुछ सालों में सरकार की नीतियों और फैसलों के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर मुकदमे और उनकी गिरफ्तारियां बढ़ी हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को सबक सिखाने के मकसद से प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और पुलिस उन पर शिकंजा कसने का प्रयास करती रही है। सोशल मीडिया के मंचों पर टिप्पणी करने, किसी मंच पर कोई चुटकुला सुनाने जैसे मामलों को भी देशद्रोह की श्रेणी में मान लिया जाता है। अगर कोई रिपोर्टर किसी ऐसी घटना पर बेबाक राय जाहिर करने का प्रयास करता है, जिससे सरकार की नाकामी उजागर होती हो, तो उसे भी राजद्रोही करार दे दिया जाता है। दिशा रवि का मामला तो सिर्फ यह था कि विदेशी जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग की एक ट्वीट में कुछ संपादन करके उसे दूसरे लोगों से साझा कर दिया था। चूंकि उस ट्वीट से सरकार को काफी किरकिरी झेलनी पड़ी थी, इसलिए उसने ग्रेटा के बजाय दिशा को निशाना बनाया और उस पर अलगाववादी संगठन का सहयोग करने और राष्ट्रद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगा कर जेल भेज दिया गया था। ऐसी घटनाओं पर बार-बार लोगों में रोष उभरता रहा है। उनमें से अनेक मामलों में अदालतों ने अलग-अलग सुनवाई करते हुए पिछले दिनों कई लोगों को रिहा कर दिया।

दरअसल, राजद्रोह या देशद्रोह से संबंधित कानून अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर शिकंजा कसने के मकसद से बनाए थे। इन कानूनों के जरिए उसने अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने का प्रयास किया था। मगर अब जब लोकतंत्र है, जिसमें असहमत स्वरों को भी सुनने का विधान है, अगर उन्हें राजद्रोह या देशद्रोह मान लिया जाएगा, तो फिर संवैधानिक मूल्यों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वे मिल कर सरकार बनाते हैं। इस तरह सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह होती हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि नागरिकों की तरफ से उठने वाली विरोधी आवाजों को भी सुनेंगी। मगर यह पहली बार नहीं है, जब देखा जा रहा है कि सरकारों के पास चूंकि ताकत है, वे अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को किसी न किसी तरह दबाने का प्रयास करती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का मतलब देश नहीं होता। शायद इसे सरकारें समझने का प्रयास करेंगी।


Date:05-03-21

हमारे शहरों में जीवन

संपादकीय

चमकदार भारतीय शहरों में शुमार बेंगलुरु में जीवन का सबसे सुगम होना जितना सुखद है, उतना ही अनुकरणीय भी। गुरुवार को जारी ‘ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स’ अर्थात सुगम जीवन सूचकांक 2020 में पुणे को दूसरा और अहमदाबाद को तीसरा स्थान मिला है। इस बार देश के 111 शहरों में जीवन की सुगमता का आकलन किया गया। इस आकलन में जीवन की गुणवत्ता, सेवाओं की स्थिति, स्थिरता, आर्थिक क्षमता, प्रशासन, योजना, तकनीक और लोगों की राय को आधार बनाया गया था। दस लाख से ज्यादा आबादी के शीर्ष 10 शहरों में क्रमश: चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयम्बटूर, वडोदरा, इंदौर, ग्रेटर मुंबई भी शामिल हैं। 10 लाख से ज्यादा आबादी के सुगमतम शहरों में उत्तर भारत के शहरों का न होना अगर किसी को चुभता हो, तो आश्चर्य नहीं। हालांकि, 10 लाख से कम आबादी के सुगम शहरों की सूची में शिमला ने शीर्ष पर रहते हुए और गुरुग्राम ने आठवें स्थान पर रहकर उत्तर भारत के मान की रक्षा की है। कुल मिलाकर, 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में भी उत्तर भारत के हमारे शहर पिछड़ गए हैं। साफ है, शहरों के विकास के लिए उपयोगी यह सूचकांक एक मूल्यांकन उपकरण है, जो जीवन की गुणवत्ता व शहरी विकास के प्रयासों का मूल्यांकन करता है।

इस सूचकांक में आखिर कहां रह गए हमारे शहर? दिल्ली 13वें स्थान पर रही, तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ 26वें, वाराणसी 27वें, कानपुर 28वें, गाजियाबाद 30वें और प्रयागराज 32वें स्थान पर रहा। पटना 33वें स्थान पर रहा, तो रांची 42वें पर। मतलब, उत्तर भारत के ये शहर जीवन की सुगमता के मामले में एक-दूसरे के आसपास ही हैं। रांची के लिए तो विशेष प्रयास की जरूरत है और उस धनबाद के लिए भी, जो 48वें स्थान पर है। यह बात बिल्कुल सही है कि उत्तर भारत के शहरों को आबादी की मार कुछ ज्यादा ही झेलनी पड़ती है और उसी हिसाब से सुविधाओं पर भी असर पड़ता है, लेकिन यह बात प्रथम दृष्टि में ही सही है। जीवन की सुगमता के मामले में जो शहर अव्वल आए हैं, उन पर भी तो आबादी का बोझ है, तो वास्तव में, उत्तर भारत के शहरों के सामने शहरी विकास सीखने के लिए बहुत से पहलू हैं।

सूचकांक में इस्तेमाल पैमानों को देखें, तो उत्तर भारत के शहरों की सबसे बड़ी कमी उनकी कमजोर आर्थिक क्षमता है। मिसाल के लिए, देश के शीर्ष शहर बेंगलुरु का आर्थिक क्षमता अंक 78.82 है, जबकि रांची का महज 6.88, लखनऊ का 10.05 और पटना का 24.61 है। कमजोर आर्थिक क्षमता संकेत है कि ये शहर न पर्याप्त रोजगार दे पा रहे हैं और न धन-संसाधन के मामले में तेजी से आगे बढ़ पा रहे हैं। पर्याप्त रोजगार सृजन से जीवन का स्तर सुधरता है और शहरों में जीवन आसान भी होता है। गौरतलब बात है कि जीवन की गुणवत्ता में लखनऊ, पटना, रांची भी बेंगलुरु से बहुत पीछे नहीं हैं। कुल मिलाकर, हमारे शहरों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, बुनियादी सेवाओं और आर्थिक क्षमता में सुधार। दिलचस्प बात है कि उत्तर भारत के लोगों की अपने शहरों के बारे में धारणा बहुत अच्छी है, लेकिन लोगों की राय मात्र से हमारे शहर सुगम जीवन सूचकांक में ऊपर नहीं आ जाएंगे। अपने शहर में सबके लिए जीवन को आसान बनाना है, जो हर एक शहरवासी को अपना दायित्व निभाना होगा।