29-01-2019 (Important News Clippings)

Afeias
29 Jan 2019
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Date:29-01-19

Missing Women

Falling sex ratios at birth must be reversed, they will have huge social and economic costs

TOI Editorials

In what raises serious concerns about India’s gender imbalance, data collated by the office of the Registrar General of India indicate a downward trend in sex ratio at birth. Even more worrying is a dramatic drop among southern states – barring Kerala – between 2007 and 2016. For example, Tamil Nadu is sixth from the bottom among bigger states, with its ratio falling from 935 in 2007 to 840 in 2016. Similarly, Karnataka went from a very healthy ratio of 1,004 to 896 over the same period. Andhra Pradesh registered an even sharper drop in just one year, going from 971 in 2015 to 806 in 2016.

Given that most of these southern states have achieved near 100% registration of births, the drop should not be due to lack of registration of female births. But several experts contend while the trend is alarming and real, the southern ratios in 2016 are too low, suggesting some problem with the registration system. As the overall ratio for the country too has declined from 903 in 2007 to 877 in 2016, another likely explanation is that the Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act is not serving as an effective deterrent against sex-selective abortions.

A 2016 review of the National Health Mission had noted that this is largely due to lack of witnesses and insufficient evidence that stymie prosecution. Often times the Act itself is insufficiently used in drafting court complaints. Add to this other technical loopholes such as the Act being silent on how to dispose of old ultrasound machines which can be easily reused for sex determination. And with the social preference for the male child still intact, we are looking at a recipe for social and economic disaster. The law must be implemented in letter and spirit.

The government’s Economic Survey last year had highlighted this gender crisis by updating Amartya Sen’s estimate of 40 million missing women in India to 63 million. This is a huge loss of human resource, something that is also echoed in declining labour participation of women in India which dipped from 36% in 2005-06 to 24% in 2015-16. IMF chief Christine Lagarde had said that increasing women’s participation in the workforce to the level of men could boost the Indian economy by 27%. Unfortunately, social attitudes continue to be stubborn. The Beti Bachao, Beti Padhao campaign needs more teeth to make a desirable dent here.


Date:29-01-19

Towards An Afghan Ceasefire

Is Taliban, with Pakistan behind it, virtually dictating terms to the US ?

Vivek Katju is former Secretary, MEA

US special representative for Afghanistan reconciliation Zalmay Khalilzad’s latest round of extended talks with Taliban representatives in Doha resulted in remarkable movement last week, pregnant with positivity for the long-suffering country but also of possible dangers that may cause deep and continuing instability. Khalilzad tweeted that the talks had secured “elements of progress on vital issues”. While not disclosing them he mentioned that no agreement was reached on a ceasefire and on the nature of the “intra-Afghan” dialogue that would take place to move Afghanistan to peace and stability. From Doha he proceeded to Kabul to brief President Ashraf Ghani and Chief Executive Abdullah Abdullah who lead the National Unity Government (NUG).

Reports indicate that the US has agreed to the key Taliban demand for the withdrawal of foreign forces. On its part, Taliban has accepted the important US condition, that it would neither have any connection with international terrorist groups such as al-Qaida nor allow Afghanistan’s territory to be used by such organisations. Both these points need to be considered in context.

Donald Trump became committed to getting US troops out of Afghanistan during his presidential campaign. Initially he sought to pressure Pakistan to close Taliban safe havens and compel it to negotiate with NUG. However, the absence of effective and concrete steps to back Trump’s Twitter threats exposed their hollowness. It also became apparent that he had lost faith and patience with his generals to rein in Taliban. Four months ago Trump abandoned bluster and conceded to Taliban demand for direct negotiations. Doing so he revealed a position of extreme weakness which only consolidated Taliban rigidity.

Over these past months Taliban, with Pakistan behind it, has virtually dictated terms to the US as the, till now, agreed Doha elements bear witness. On the withdrawal of US forces it matters little that Trump also wants them to return home. What will play is that Taliban has prevailed upon the US. The Taliban agreement to break contacts with al-Qaida is not greatly surprising because Taliban was always an Afghanistan oriented group. It developed links with al-Qaida when it captured Jalalabad in September 1996; Osama bin Laden had taken refuge there since April that year. Their relations became strong and Taliban did not abandon him after 9/11 but its focus never shifted from Afghanistan.

It is noteworthy that Khalilzad used the formulation “intra-Afghan” instead of ‘NUG-Taliban’ dialogue. There is a basic difference between the two and signifies a major concession to Taliban, which has considered NUG as a US puppet. It implies that Taliban will negotiate with an array of Afghan groups and not exclusively with NUG about the country’s constitutional and political future. It is unlikely that Ghani will easily agree to this approach for it seriously erodes his credibility.

While NUG needs to appoint a credible negotiating team and reach out to all sections of Afghan political opinion it should not be bypassed. That would set the clock back. It would make the next Afghan presidential election, slated for July and for which Ghani and Abdullah have announced their candidatures, irrelevant. It would also lead to a demand for the establishment of an interim government on the lines appointed at the Bonn meeting in 2001.

All this would put the country into unchartered waters and lead to the fatal splintering of its politics potentially on ethnic lines. If that were to happen then could the ethnic splintering of the Afghan National Security Forces be avoided? This would be a recipe for disaster, evoking memories of the situation in the 1990s.

That analogy is apt especially as Taliban have not agreed to a ceasefire. This implies that the group and NUG, or its successor, should presidential elections be held, can be locked in armed struggle for control while a dialogue is on. While war and negotiations can go along simultaneously it makes dialogue very difficult to sustain if terrorist actions continue. Taliban may worry that if they agree to a ceasefire with NUG their fighters may have no incentive left for fighting. That is an internal Taliban problem and should not lead to an unwarranted concession to it.

Some US commentators warn that Trump could withdraw US forces even without an agreement with Taliban. He is emphasising that important regional countries should shoulder the burden of creating stable conditions in Afghanistan instead of the US which is “six thousand miles away”. If a US forces withdrawal of this kind takes place it may precipitate a general lack of confidence in the already tenuous Afghan polity plunging the country into greater violence and instability. That would draw in the regional countries who would act to protect their interests in an ethnic-driven Afghan breakdown.

Pakistan is taking satisfaction that its view on resolving the Afghanistan problem is proving correct. Taliban is stressing to the US and others, including India, that it is an independent actor, not a creature of Pakistan. The fact is that Pakistan continues to have great leverage over it but does not, at this time, entirely control it. At this stage of great fluidity in Afghan affairs, India’s interests require the intensification of contacts with all groups, including Taliban. Despite the coming Lok Sabha elections India must not take its eye off the Afghan situation but enhance its diplomatic interaction on the issue.


Date:29-01-19

Footprints, Not Boots, For Kabul

Dipanjan Roy Chaudhury

With a bomb blast killing five in Afghanistan’s Taliban-controlled Baghlan province on January 26, not to mention terror attacks across the country over the past two years, India’s ongoing efforts to safeguard its interest in Afghanistan amid growing strength of Taliban is challenging. But it is not a lost cause as it’s being painted by certain quarters.

The Taliban, while being a reality in Afghanistan, does not represent either the entire Pashtun community nor can it represent minorities — Tajiks, Uzbeks and Hazaras — who are as much an integral part of the country as the majority Pashtuns. So, it would be prudent for any administration in Kabul to represent the interests of all the ethnic communities of Afghanistan. A pluralistic government that is not dictated from Pakistan, and one that is democratically elected without the barrel of a gun staring back, is the best antidote for Afghanistan’s current problems.

Since 1947, India does not share any borders with Afghanistan. Yet, there is still much goodwill for India among Afghans cross ethnic communities. India remains a destination of choice for medical tourism, higher education and trade for Afghans. The functioning of the Chabahar Port in southeastern Iran and the expansion of the India-Afghanistan air corridor have cemented the bilateral partnership and opened up new avenues of trade — matters that, unfortunately, get underplayed and overshadowed by frivolous jibes about the quantum of Indian aid in Afghanistan. Speaking of which, US withdrawal from Afghanistan has been on the cards for some time now. US President Donald Trump is determined to ‘get troops back home’. Veteran Afghan hand Zalmay Khalilzad’s appointment as special representative for Afghanistan reconciliation at the US Department of State is a concrete step in Trump’s endeavour to quit the Afghan theatre by entering into a deal with the Taliban to safeguard certain strategic US interests.

However, to expect India to fill in US shoes by deploying Indian troops on the ground has never been — and isn’t —on the table. Stationing troops abroad without UN mandate does not figure in India’s foreign policy and strategic doctrine. Instead, India’s strengths in Afghanistan, as mentioned above, should be leveraged. India’s focus should be on reviving and expanding regional partnerships to stabilise Afghanistan and support forces in the country that rely on ballots. Russia has a keen interest in Afghanistan for its own security considerations. While New Delhi and Moscow have indeed come closer on Afghanistan, it is imperative for both sides to develop a model of cooperation for the country.

India’s entry into the Shanghai Cooperation Organisation (SCO), backed by Russia, gives India a larger platform in Afghanistan. The India-Central Asia and Afghan meet in Samarkand, Uzbekistan, earlier this month provided a new setting for India-Afghanistan ties. Moscow is more than willing for a wider Indian role in Central Asia to balance China. Iran, too, has significant interests in Afghanistan and a certain degree of leverage. New Delhi and Tehran can also innovate a model of engagement in Afghanistan. Similarly, a growing partnership between India and Uzbekistan can create a model for partnership for the same purpose.

While Saudi Arabia and the UAE have not been Delhi’s partners in Afghanistan, given the current momentum in India’s ties with both Riyadh and Abu Dhabi, Afghan stability could be brought to the agenda of bilateral dialogues. India can’t absolutely forgo any contact with the Taliban. It is uncertain if the latter is keen to test its popularity by participating in Afghan polls. But New Delhi’s focus is on strengthening democratic forces in Afghanistan. This policy must remain non-negotiable.


Date:29-01-19

सरकारी स्कूलों में हो सुधार निजी को न करें बीमार

राहुल खुल्लर

दिल्ली के निजी विद्यालयों में नर्सरी में दाखिला प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। मार्च के शुरुआती सप्ताह में यह होड़ समाप्त हो जाएगी। तब तक बच्चों के माता-पिता तनाव में रहेंगे। स्कूली प्रशासन की समितियों का भी यही हाल रहेगा क्योंकि उन्हें विस्तृत अंक आधारित व्यवस्था से दो-चार होना है।

यह सच है कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता, सेवा और शुल्क तीनों सरकारी स्कूलों से अलग होते हैं। ऐसे में माता-पिता बच्चों के लिए खुद विद्यालय का चयन करते हैं। यह चयन इस बात पर निर्भर करता है कि वे कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। परंतु हर जगह भारी भीड़ देखने को मिलती है। मां-बाप का चयन एकदम साफ है: पहली बात, निजी स्कूल और उसके बाद सरकारी स्कूल। दूसरा, तमाम निजी स्कूलों की भारी मांग है भले ही उनकी फीस, सेवा और गुणवत्ता कैसी भी हो। तीसरी बात, 25 प्रतिशत कोटा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए है और दाखिला लॉटरी के आधार पर होता है। उन्हें भी सरकारी स्कूल के बजाय निजी स्कूल ही पसंद होते हैं। ज्यादातर लोगों को लगेगा कि नीतिगत प्रतिक्रिया सीधी सपाट है और वह यह कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए।

दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं और शिक्षण के स्तर में सुधार की दिशा में काफी काम किया है। इसका परिणाम बेहतर शिक्षण नतीजों और शिक्षा सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता के रूप में सामने आएगा। परंतु इसमें वक्त लगेगा। दूसरी बात, निजी स्कूलों की तादाद बढ़ाने और उनके बीच सेवा गुणवत्ता को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जानी चाहिए। सरकार इस मोर्चे पर कामयाब नहीं है। उसने आपूर्ति बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया है और निजी विद्यालयों का उसका नियमन शुल्क तक सीमित है। परंतु इससे पहले हमें शुल्क नियमन पर ध्यान देना होगा।

बीते कुछ वर्ष के दौरान कई राज्यों ने निजी स्कूलों के शुल्क का नियमन करने के उपाय किए हैं। ऐसा तब किया गया जब अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूल मनमाने ढंग से शुल्क बढ़ा रहे हैं। कई राज्यों ने एक न्यायाधीश की अध्यक्षता और अफसरशाहों की सदस्यता वाली जिला स्तरीय समिति गठित की हैं जो शुल्क में बढ़ोतरी की सीमा तय करती हैं। एक बार बढ़ा हुआ शुल्क तीन वर्ष तक प्रभावी रहता है। मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे प्रांतों में शुल्क वृद्धि को 8 से 10 फीसदी तक निर्धारित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि निजी स्कूल शैक्षणिक सुधार के लिए पैसे कमा सकते हैं लेकिन मुनाफे के लिए काम नहीं कर सकते। शुल्क का नियमन स्कूल की स्वायत्तता में हस्तक्षेप नहीं है लेकिन कठोर शुल्क व्यवस्था लागू करना जरूर उसकी स्वायत्तता में अनावश्यक दखल होगा।

दिल्ली के निजी स्कूलों में तीन साल से शुल्क नहीं बढ़ाया गया है। कुछ स्कूलों में तो और लंबे समय से। दिल्ली सरकार ने शुल्क वृद्धि पर रोक लगा रखी है। उसने निजी स्कूलों को यह निर्देश भी दिया कि शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन दिया जाए। कई स्कूलों ने शिक्षकों का वेतन बढ़ा दिया लेकिन अब शुल्क वृद्धि रुकने के बाद वे संकट में हैं। कमाई करना तो छोडि़ए, कई स्कूलों की हालत खराब हो गई है। यह कहा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने शुल्क वृद्धि को रोकने को सर्वोच्च न्यायालय ने स्कूलों की स्वायत्तता पर अतार्किक प्रतिबंध बताया है।

निजी स्कूलों का दम न घोंटें

कुछ व्यवस्थित तथ्य इस प्रकार हैं। देश के निजी स्कूलों में से अधिकांश सस्ते हैं और अधिकांश अभिभावक नि:शुल्क सरकारी स्कूलों पर उन्हें तरजीह देते हैं। अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई उनका प्रमुख आकर्षण है। निजी स्कूलों की पढ़ाई और नतीजे सरकारी स्कूलों से बेहतर होते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की जरूरतों के चलते कई सस्ते निजी स्कूल बंद हो गए। अन्य स्कूल इसलिए संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि गरीब तबके के 25 फीसदी बच्चों को शुल्क नहीं देना पड़ता। निजी स्कूलों के शिक्षकों को भी सरकारी स्कूलों की तुलना में बहुत कम वेतन मिलता है।

दिल्ली में जिस प्रकार का विसंगतिपूर्ण नियमन लागू किया गया है उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पहली बात तो यही कि ढेर सारे सस्ते स्कूल बंद हो चुके हैं। अन्य स्कूल भी संकट में हैं। स्कूलो के वेतन भत्तों और अन्य चालू खर्च के लिए धन नहीं है वह शुल्क से ही जुटाया जाता है। दूसरी बात, संतुलन कायम करने का इकलौता तरीका यह है कि छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार किया जाए यानी हर कक्षा में छात्रों की तादाद बढ़ाई जाए। इसका नतीजा यह हुआ कि कुछ ही निजी स्कूल मांग की समस्या का सामना कर पा रहे हैं और यह अनुपात बिगडऩे का असर शिक्षा की गुणवत्ता पर भी पड़ रहा है। प्राथमिक विद्यालयों में यह अनुपात सबसे बुरी स्थिति में है। विडंबना देखिए कि सबसे बुरा असर उन अभिभावकों पर पड़ रहा है जो सस्ते विद्यालय की तलाश में हैं। सरकार द्वारा नियमन का यह तरीका सोवियत युग की याद दिलाता है।

निजी स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर तबके के 25 फीसदी बच्चों का समायोजन करना पड़ता है जो शुल्क नहीं चुकाते। जाहिर है इनका शुल्क भी उन बच्चों के शुल्क से ही वसूला जाना होता है जो आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं। निश्चित तौर पर स्कूलों से यह आशा नहीं की जानी चाहिए कि वे पूरी लागत बरदाश्त करेंगे। जाहिर है इस सब्सिडी की भरपाई के लिए शुल्क बढ़ाना होगा। लागत का एक हिस्सा हर वर्ष बढ़ता है। इसमें रखरखाव का व्यय, विभिन्न सामग्री और महंगाई भत्ता शामिल होता है। बुनियादी ढांचे और जमीन की लागत भी हर वर्ष बढ़ती है। इसका सीधा असर नए स्कूलों पर होता है। अगर इन कारकों को शुल्क वृद्धि में शामिल नहीं किया गया तो अतिरिक्त मांग पूरी नहीं हो पाएगी।

एक सहज समाधान यह है कि स्कूलों को हर वर्ष शुल्क में 7 फीसदी बढ़ोतरी की इजाजत दी जाए। अगर कोई स्कूल इससे ज्यादा इजाफा करना चाहता है तो वह मंजूरी के लिए सरकार से संपर्क कर सकता है। स्कूल केवल उत्तर प्रभाव से शुल्क बढ़ा सकते हैं। अगर कहीं तीन वर्ष से शुल्क नहीं बढ़ाया गया है तो वहां सामासिक वृद्धि की जा सकती है। दिल्ली का अनुभव अन्य राज्यों के लिए सबक लिए हुए है। सरकारी स्कूलों में सुधार की दिशा में उसका अनुकरण हो सकता है लेकिन निजी स्कूलों के नियमन में सावधानी बरतनी होगी। शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देना अधिक आवश्यक है।

सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने में वक्त लगेगा। इस बीच उन स्कूलों को खत्म न किया जाए जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, भले ही शुल्क लेकर।


Date:29-01-19

अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना ही नहीं काफी

सुनीता नारायण

पांच साल पहले सेंटर फॉर साइंस ऐंड एन्वायरनमेंट (सीएसई) ने अक्षय ऊर्जा की स्थिति को लेकर अपनी पहली रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उस समय यह क्षेत्र शुरुआती अवस्था में था। तब हम सीएसई के पर्यावरण शोध एवं परामर्श समूह का हिस्सा थे। इस समूह का पूरी तरह यह मानना था कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते जोखिमों के कारण विश्व को जैविक ईंधनों का इस्तेमाल बंद करने की जरूरत है।

पांच साल बाद 2019 में हमने अक्षय ऊर्जा की स्थिति की रिपोर्ट प्रकाशित की है। अब काफी कुछ बदल गया है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ पहले जैसा ही है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। अब अक्षय ऊर्जा आने को लेकर कोई सवाल नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसकी जरूरत और व्यवहार्यता को लेकर सवाल नहीं उठाता है। अब यह उद्योग भी परिपक्व हो चुका है। अब ऐसी बहुत सी अक्षय ऊर्जा कंपनियां मौजूद हैं, जो सौर पैनल, सौर ऊर्जा संयंत्रों और विंड टर्बाइनों की आपूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धी बोली लगा सकती हैं।

अक्षय ऊर्जा एक ऐसा उद्योग है, जिसमें चमकते कार्यालय, नए दौर की कंपनियों और उत्साही नेतृत्वकर्ताओं की मौजूदगी है। अब इसका दायरा वैज्ञानिकों और कार्यकर्ता एनजीओ तक ही सीमित नहीं है। यह निश्चित रूप से गांवों में छोटी परियोजनाओं पर काम करने वाले सामुदायिक समूहों की दुनिया से बाहर निकल चुका है। यह बड़ा उद्योग बन चुका है। अक्षय ऊर्जा संयंत्र कोयला आधारित संयंत्रों से मुकाबला कर रहे हैं। अब अक्षय ऊर्जा विद्युत मंत्रालय के अधीन है। अक्षय ऊर्जा ऐसा गौण वैज्ञानिक क्षेत्र नहीं रह गया है, जो अहम क्षेत्रों से मुकाबला नहीं कर पा रहा है।

इस उद्योग के आंकड़े इसकी वृद्धि के गवाह हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कहना है कि अब देश में अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता बढ़कर 73,000 मेगावाट पर पहुंच गई है। यह देश में बिजली उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता की करीब 20 फीसदी है। अच्छे दिनों यानी जब सूर्य खूब चमकता है और हवा बहती है तो अक्षय ऊर्जा क्षेत्र देश की करीब 12.5 फीसदी बिजली की मांग पूरी करती है। बाकी के समय यह करीब 7 फीसदी मांग पूरी करती है। यह योगदान कम नहीं है, लेकिन यह बहुत बड़ा भी नहीं है।

इसलिए यह अब तक हुए काम को लेकर संतुष्ट होने या अपनी पीठ थपथपाने का वक्त नहीं है। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र बढ़ा है, लेकिन भारत के समक्ष खड़ी चुनौतियां भी बढ़ी हैं। असल में ये चुनौतियां ज्यादा जटिल हो गई हैं। हमें इन चुनौतियों पर चर्चा करनी चाहिए।

पहली चुनौती ऊर्जा तक पहुंच की है। असल तथ्य यह है कि ग्रिड हर जगह तक पहुंचता है, लेकिन बिजली नहीं पहुंचती। भले ही वजह कुछ भी हों, लेकिन आज भी देश के करोड़ों लोग अंधेरे में हैं। दूसरी चुनौती खाना पकाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता की चुनौती है। यह विश्व की बहुत बड़ी समस्या है। अब भी विकासशील देशों की महिलाएं चूल्हे में जैव ईंधन जला रही हैं, जिससे वे इससे निकले जहरीले उत्सर्जन से प्रभावित हो रही हैं। गरीब परिवारों को एलपीजी मुहैया कराने को प्रोत्साहन देने के भारत सरकार के फैसले से रसोई गैस क्षेत्र पर असर पड़ा है। लेकिन यह भी हकीकत है कि इसके बावजूद लोग प्रदूषक जैव ईंधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। निश्चित रूप से लोगों की आमदनी और खाना पकाने में इस्तेमाल वाले ईंधन के बीच सीधा संबंध है। इसलिए लोग अपने सिलिंडर को उतनी बार नहीं भराते हैं, जितनी बार उन्हें भराना चाहिए। ‘अन्य’ ऊर्जा का संकट अब भी मौजूद है, भले ही अक्षय ऊर्जा का हो या नहीं।

तीसरी चुनौती वायु प्रदूषण है। प्रदूषित वायु का स्वास्थ्य पर इतना बड़ा असर पड़ता है कि सरकारें भी इस समस्या से इनकार नहीं कर सकती हैं। स्वच्छ दहन या दूसरे शब्दों में अक्षय ऊर्जा वायु को स्वच्छ बनाने में बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। निस्संदेह चौथी चुनौती जलवायु की समस्या है। विश्व और भारत जैविक ईंधनों के आदी बने हुए हैं। विकासशील देशों को अपनी जनता के एक बड़े हिस्से को किफायती ऊर्जा मुहैया कराने की जरूरत है। ये देश ऊर्जा के स्रोत के रूप में कोयले को हटाकर कैसे ऊर्जा सुरक्षा मुहैया करा सकते हैं? कैसे? यही सवाल है? इसमें अक्षय ऊर्जा की अहम भूमिका हो सकती है।

इसलिए मैं इन चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए यह कहना चाहूंगी कि अब हमें अक्षय ऊर्जा को लेकर पूरी तरह नया संवाद शुरू करना चाहिए। हमें इसके लक्ष्य फिर से परिभाषित करने की जरूरत है ताकि यह सामाजिक जरूरतें पूरी कर सके। लक्ष्यों को हासिल करना पर्याप्त नहीं हो सकता। अक्षय ऊर्जा से गरीब की ऊर्जा, स्वच्छ वायु और जलवायु परिवर्तन की जरूरतें पूरी होनी चाहिए। सीधें कहें तो इस अक्षय ऊर्जा बाजार को सामाजिक सिद्धांतों में शामिल करने की जरूरत है। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत बनाने और प्रोत्साहन की जरूरत है ताकि यह बदलाव ला सके। इसलिए ऐसा कैसे होगा? एक बड़े गरीब वर्ग की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक अलग ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली लाने की जरूरत है।

इसमें सस्ती मगर उन्नत एवं स्वच्छ ऊर्जा को उन घरों तक पहुंचाना होगा, जो बुनियादी ईंधन या बिजली भी खरीदने में समर्थ नहीं है। वर्ष 2019 की अक्षय ऊर्जा की स्थिति रिपोर्ट से पता चलता है कि अभी तक इन मानकों पर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। अक्षय ऊर्जा सभी ऊर्जा स्रोतों के समान है, जो कोयला या गैस भी हो सकते हैं। इसका उत्पादन होता है और इसे ग्रिड में पहुंचा दिया जाता है। इसकी आपूर्ति परंपरागत वितरण नेटवर्क के जरिये होती है। इसे अपने पर्यावरण और अपनी सोच के द्वारा सीमित बना दिया जाता है। हमें 2019 और आने वाले वर्षों में इस खामी को दूर करना होगा। अक्षय ऊर्जा एक स्वच्छ एवं ज्यादा समावेशी विश्व के लिए नैतिक और आर्थिक बाध्यता होनी चाहिए। इससे कम से हमें वांछित नतीजे नहीं मिल पाएंगे। इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।


Date:29-01-19

विकास की लंबी डगर पर हम

आज हम दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था जरूर हैं, लेकिन हमें विकास दर के साथ अन्य पहलुओं को भी देखना चाहिए।

डॉ. भरत झुनझुनवाला, (लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवं आईआईएम, बेंगलुरु के पूर्व प्रोफेसर हैं)

विश्व की प्रमुख सलाहकार संस्थाओं में शुमार प्राइसवाटरहाउस कूपर्स के अनुसार इस साल भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दुनिया में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था का तमगा भारत पहले ही हासिल कर चुका है। ये अनुमान देश की अर्थव्यवस्था में हुए उत्पादन के आधार पर व्यक्त किए गए हैं जिसे सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहते हैं। जीडीपी की गणना में केवल उत्पादन को ही मापा जाता है, लेकिन यह नहीं देखा जाता कि वह उत्पादन फायदे की सौगात बन रहा है या नुकसान का सबब। मान लें, कोई स्वस्थ व्यक्ति बीमार पड़ गया तो अर्थव्यवस्था में उसके द्वारा किया जाने वाला 1000 रुपए प्रतिदिन का उत्पादन कम हुआ और एक माह में जीडीपी 30,000 रुपए घट गया। वहीं दूसरी ओर उसकी सर्जरी के लिए चार लाख रुपए खर्च हुए। यह खर्च जीडीपी में जोड़ा जाता है। इस प्रकार एक व्यक्ति के बीमार पड़ने से देश के जीडीपी में 3.70 लाख रुपए की वृद्धि हुई। इसी तरह मान लीजिए कि वायु प्रदूषण बढ़ गया। लोगों को दूध खरीदने के बजाय प्रदूषण से बचने के लिए मास्क खरीदने पड़े। ऐसे में जीडीपी पूर्ववत रहेगा, पर लोगों का जीवन-स्तर गिर जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में हमें भारत के पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को समझना चाहिए।

वर्ष 2019 में भारत का जीडीपी लगभग 3,000 अरब डॉलर होने का अनुमान है, जो ब्रिटेन के 2,900 अरब डॉलर के जीडीपी से अधिक होगा। अब देखना है कि यह जीडीपी किस प्रकार के माल के उत्पादन से हासिल हुआ है। विश्व आर्थिक मंच यानी डब्ल्यूईएफ द्वारा तैयार विश्व पर्यावरण सूचकांक में ब्रिटेन को 180 देशों में छठा स्थान दिया गया है, जबकि भारत लगभग सबसे नीचे 177वें स्थान पर है। इसका अर्थ हुआ कि ब्रिटेन में दूध का सेवन ज्यादा हो रहा है, जबकि भारत में एंटी-पॉल्युशन मास्क का। इसे यूं भी समझ सकते हैं कि वर्ष 2019 में ब्रिटेन में उनतीस सौ अरब डॉलर के दूध का सेवन होगा, जबकि भारत में तीन हजार अरब डॉलर के एंटी-पॉल्युशन मास्क की खपत होगी। लिहाजा हमें केवल बड़ी अर्थव्यवस्था बनने भर से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अर्थव्यवस्था को बड़ा बनाने वाला एक अन्य पहलू जनसंख्या भी है। ब्रिटेन की जनसंख्या लगभग सात करोड़ है और भारत की तकरीबन 136 करोड़। ब्रिटेन के इन सात करोड़ नागरिकों द्वारा प्रत्येक वर्ष लगभग 40,000 डॉलर की आय अर्जित की जाती है जबकि भारत में प्रति व्यक्ति आय का यही आंकड़ा लगभग 2,000 डॉलर है। भारत के नागरिकों की औसत आय ब्रिटिश नागरिकों की आय के बीसवें हिस्से के बराबर है, लेकिन भारत की जनसंख्या विशाल होने के कारण उसका जीडीपी अधिक हो जाता है। यह ऐसे हुआ कि 20 हिरणों का समूह एक हाथी से बोले कि हम तुमसे बड़े हो गए। जीडीपी का उल्लेख हम इसलिए करते हैं कि इसे देश के नागरिकों के जीवन-स्तर का मानदंड माना जाता है। जीवन-स्तर के मानदंड पर हम ब्रिटेन से बहुत पीछे हैं। हमारा वर्चस्व विशाल गरीब जनसंख्या पर टिका हुआ है।

अब जीडीपी की वृद्धि दर पर विचार करें। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2018 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वहीं चीन की वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत रह सकती है। निश्चित ही यह हर्ष का विषय है कि हमारी वृद्धि दर विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अधिकतम हो गई है, लेकिन इसमें भी रहस्य छिपा हुआ है। इसे एक अन्य उदाहरण से समझें। मान लीजिए एक मजदूर की दिहाड़ी 300 रु थी। वह बढ़कर 400 रु हो गई। उसमें 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसकी तुलना में मान लीजिए कि उसके मालिक की आय तीन करोड़ रुपए थी जो बढ़कर 3.3 करोड़ रुपए हो गई। इसमें मात्र 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार कहा जाएगा कि मजदूर की वृद्धि दर मालिक की वृद्धि दर से बहुत अधिक है। इतना सही है कि मजदूर की आय में 33 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है, परंतु यह भी सही है कि 100 रुपये की मामूली वृद्धि हुई है। इसकी तुलना में मालिक की आय में 10 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई है, परंतु राशि के आधार पर 30 लाख रुपए की भारी वृद्धि हुई है। जाहिर है, केवल विकास दर पर ही बात करना उचित नहीं होगा।

यह विसंगति इसलिए पैदा होती है, क्योंकि 300 रुपए के छोटे आधार पर 100 रुपए की वृद्धि बड़ी दिखती है, जबकि तीन करोड़ के बड़े आधार पर 30 लाख की वृद्धि छोटी दिखती है। अत: सही तुलना समान आधार पर आंकी गई वृद्धि दर की होती है। जैसे दो मजदूर यदि 300 रु. की दिहाड़ी प्राप्त कर रहे हों और एक की दिहाड़ी बढ़कर 400 रु. हो जाए तो उसमें 33 प्रतिशत की वृद्धि होगी और दूसरे की दिहाड़ी बढ़कर 330 रु. हो जाए, यानी 10 प्रतिशत की वृद्धि हो, तब पहले मजदूर की वृद्धि दर निश्चित रूप से दूसरे मजदूर की तुलना में अधिक कही जाएगी। इस दृष्टि से हमें आज की अपनी आठ प्रतिशत की दुनिया में सबसे तेज गति से होने वाली वृद्धि को समझना होगा।

भारत का आज का जीडीपी चीन के 1990 के जीडीपी के लगभग बराबर है। चीन की 1990 तथा भारत की 2018 की तुलना सही होगी, क्योंकि इन वर्षों में दोनों का आधार लगभग एक समान था। चीन की 1990 में जीडीपी वृद्धि दर लगभग 12 प्रतिशत थी, जबकि 2018 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर लगभग आठ प्रतिशत है। अत: आज हमारी वृद्धि दर आठ प्रतिशत होने से भी हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि इस पर विचार करना चाहिए कि इसी न्यून आधार पर जब चीन था तब उसकी वृद्धि दर हमसे बहुत अधिक 12 प्रतिशत के स्तर पर थी।

जीडीपी का एक और रहस्य यह है कि इसमें देश में वस्तुओं के उत्पादन की गणना की जाती है, न कि देश के नागरिकों की आय की। मान लीजिए किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने देश में 100 रुपए के साबुन का उत्पादन किया और इसमें 20 रुपए का लाभ अपने मुख्यालय ब्रिटेन भेज दिया। ऐसे में जीडीपी में 100 रुपए की वृद्धि आंकी जाएगी, क्योंकि इतनी रकम के साबुन का उत्पादन हुआ, लेकिन आय में केवल 80 रुपए की ही वृद्धि होगी, क्योंकि 20 रुपए की आय बाहर चली गई। नागरिकों के जीवन-स्तर का सही मापदंड देश की आय है, न कि जीडीपी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2017-18 में देश का जीडीपी 166 लाख करोड़ रुपए, जबकि देश की आय 147 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। जीडीपी की तुलना में हमारी आय 19 लाख करोड़ रुपए कम थी। जैसे गृहिणी ने 166 रुपए का भोजन बनाया, परंतु 19 रुपए का भोजन चूहे खा गए तो घर का शुद्ध भोजन मात्र 147 रुपए हुआ। हमारे सामर्थ्य एवं जीवन-स्तर का सही मापदंड आय है, न कि जीडीपी। इन सभी तथ्यों को देखते हुए हमें खुशी होनी चाहिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि अभी हम बहुत पीछे हैं।


Date:28-01-19

समाधान और उम्मीद

संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट ने नए दिवालिया कानून को संविधान के अनुरूप करार देते हुए सारी अनिश्चितताओं पर विराम लगा दिया है। इससे उन कर्जदारों को झटका लगना स्वाभाविक है जो दिवालिया होने की आड़ में बैंक कर्ज चुकाने से बचने का रास्ता तलाश रहे थे। जब 2016 में यह कानून बना था तब उम्मीद बंधी थी कि अपने को दिवालिया घोषित कर बचने वाले कानून के दायरे में आएंगे और उनसे बकाया वसूला जा सकेगा। तब इस कानून की संवैधानिक वैधता को अदालत में चुनौती दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिवालिया कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। अदालत ने सरकार के इस दावे से सहमति भी जताई किइस कानून के अमल के आने के बाद वसूली में तेजी आई है। दिवालिया कानून के संबंध में अदालत ने जो फैसला सुनाया है, वह कर्जदारों के लिए बड़ी चेतावनी है।

इसमें कोई शक नहीं कि कर्जदारों से निपटना बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है। कानूनी दांवपेच के सहारे कर्जदार मामले को अदालत में घसीट लेते हैं और लंबी कानूनी प्रक्रिया का बेजा फायदा उठाते हैं। जानबूझ कर कर्ज नहीं चुकाने की इस संस्कृति से देश की बैंकिंग व्यवस्था को भारी धक्का लगा है और दस लाख करोड़ से ज्यादा का एनपीए खड़ा हो गया। कुछ बैंक तो एनपीए के बोझ तले इतने दब गए थे कि उन्हें बचाने के लिए विलय जैसे समाधान का रास्ता निकालना पड़ा। ऐसे में जरूरी हो गया था कि कर्जदाता की नजर में जो दिवालिया हो गए हैं उनसे वसूली के समाधान निकाले जाएं और इन मामलों को कानूनी जाल में न फंसने दिया जाए। अगर इस कानून पर ईमानदारी के साथ अमल होता है तो फंसे कर्जों की वसूली में तेजी आएगी और वित्तीय क्षेत्र की हालत सुधरेगी।

दिवालिया कानून के तहत किसी व्यक्ति, कंपनी या साझीदार फर्म के दिवालिया होने की सूरत में एक तय समय सीमा में हल निकालने का प्रावधान है और यह तय अवधि एक सौ अस्सी दिन की रखी गई है। यदि इस अवधि में मामला नहीं निपटता है तो कर्जदार की संपत्ति को बेच कर कर्ज चुकाया जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ व्यावहारिक दिक्कत पेश आ रही हैं जिनका समाधान किया जाना जरूरी है। अभी तक का अनुभव यह बता रहा है कि ज्यादातर मामले तय समय सीमा में इसलिए नहीं निपट पा रहे हैं क्योंकि इन मामलों की सुनवाई करने वाले राष्ट्रीय कंपनी कानून पंचाट (एनसीएलटी) के पास पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। इस पंचाट के मात्र तेरह पीठ हैं जो ऐसे मामले देख रहे हैं। यह ठीक वैसा ही हाल है जैसे देश की अदालतों में लाखों मुकदमे लंबित पड़े हैं और न्यायपालिका जजों की भारी कमी से जूझ रही है।

इस समस्या पर सरकार को गंभीरता से गौर करने की जरूरत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन उपभोक्ताओं को धक्का जरूर लगा है जिनका पैसा बिल्डरों की आवासीय योजनाओं में लगा हुआ है और इन बिल्डरों ने पैसा चुकाने से हाथ खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट खरीदने वालों को लेनदार की श्रेणी में नहीं रखा है, जबकि केंद्र सरकार ने दिवालिया कानून में इसका प्रावधान किया था। अब होगा यह है कि बैंक बिल्डर की संपत्ति बेच कर अपना पहले अपना पूरा पैसा वसूलेंगे और फिर जो बचेगा उससे फ्लैट खरीदारों को बचाएंगे। ऐसे में फ्लैट खरीदारों के हित पीछे छूट गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि दिवालिया कानून को और मजबूत बनाना जरूरी है, लेकिन उपभोक्ताओं को इससे नुकसान न हो, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए।


Date:28-01-19

No Divine Right

Upholding of bankruptcy law by SC is welcome, will help entrench a key structural reform.

Editorial

On Friday, the Supreme Court upheld the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), rejecting the challenges mounted by some promoters who had defaulted, saying that the insolvency law was working, with the recovery of bad debt marking what it termed as the end of “defaulters’ paradise”. In the working of the code, the flow of resources to the commercial sector in India has increased exponentially as a result of financial debts being repaid, the Supreme Court said. The endorsement of the law and its provisions by the Supreme Court would come as a boost to the government which pushed for a modern bankruptcy law in the first half of its term and managed to get an exit mechanism which would help the reallocation of capital and ease the huge debt burden of banks in India.

The Modi government is credited with three significant structural reforms — the Goods and Services Tax (GST), the monetary policy framework with an inflation targeting mandate for the central bank and the insolvency law. The fact is that in terms of demonstrable impact, which is reflected in behavioural change among debtors, creditors and other stakeholders, it is the IBC or the insolvency law which has trumped even the GST. The two-year law has been an effective tool for creditors, with a threat to refer a case under the insolvency law helping force many debtors to come to the negotiating table and reinforcing what former RBI Governor, Raghuram Rajan, had famously said about promoters having no divine right. With the challenge to the institutional structure of the IBC and the NCLT having been rejected, the balance has now shifted even more in favour of creditors, compared to the past.

While it is still work in progress, the early evidence shows that of about 1,500 cases admitted until end-December 2018, only 79 ended in an approval of the resolution plans and liquidation in a little over 300 cases. A measure of the success of this law will be a rising graph of cases of corporate debtors being resolved. The major worry, however, is the failure in many cases to stick to the prescribed timeline of 180 to 270 days to firm up a resolution plan with elaborate hearings at NCLT benches. Such delay goes against the very raison d’étre of the law which is to ensure a swift resolution or closure and thus lower the risk for banks and the government arising from a rising pile of bad debts and the subsequent need to recapitalise state-owned lenders. It is important that these timelines are adhered to. Over time, the NCLT may be better tuned to these kind of summary proceedings with capacity building and training of professionals. It will help that the Court has directed the government to set up circuit benches within six months. Attempts to game the system and to hold out by some of the bigger corporate defaulters may have been stymied now but the challenge still lies in how quickly some of the dozen large accounts referred to the insolvency court by the RBI, featuring huge outstanding claims, are resolved.