25-12-2023 (Important News Clippings)

Afeias
25 Dec 2023
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Date:25-12-23

Wrestling With Power

WFI’s suspension is an opportunity to clean up, deliver justice and catalyse accountability across federations.

TOI Editorials

GOI did well to suspend the newly elected body of office bearers of the Wrestling Federation of India on Sunday. The suspension was on technical grounds. Notwithstanding that, it provides an opportunity to clean up the governance of WFI and make it safe for sportswomen. It also highlights the need to quickly finish the investigation and prosecution process of Brij Bhushan Singh, which was set in motion by a charge sheet filed by the Delhi Police over six months ago.

Violation of WFI’s constitution | Among the first acts of WFI’s newly elected president Sanjay Kumar Singh was to announce national level tournaments for juniors without even following the guidelines mandated by the federation’s constitution. GOI cited this as a reason for suspension.

Private fiefdom | The National Sports Development Code 2011 is a legally binding framework to ensure that sports federations, which have a monopoly and also receive public funding, are made accountable. WFI was functioning from Brij Bhushan’s residence, also the location where wrestlers have alleged some of the sexual abuse incidents took place. GOI said it’s indicative of the status quo in the power structure despite a new set of office bearers being elected.

Quick action needed | Power structures in sports federations often overlap political power. It creates conditions that enable abuse of power. That’s exactly what happened at WFI. One consequence of this overlap is that even when desperate measures such as the ones adopted by wrestlers force police investigation, the prosecution is slow-paced. Brij Bhushan’s prosecution needs to be quickened if justice is to be done and WFI run in the spirit of the rules established by GOI.

Three wrestlers returned their Padma Shri awards in protest following Sanjay Kumar Singh’s election. It was tragic as WFI’s role, according to the sports code, is to protect the welfare of wrestlers. Sunday’s suspension and IOA’s temporary takeover of WFI’s affairs is an opportunity to not only clean up but also signal that women athletes will be protected from sexual harassment in Indian sport. This will have a knock-on effect on other federations and trigger greater accountability.


Date:25-12-23

India’s jobs crisis, the macroeconomic reasons

The employment challenge can no longer be met only through more rapid GDP growth; a separate policy focus is needed on employment.

Zico Dasgupta teaches economics at Azim Premji University & Amit Basole teaches economics at Azim Premji University.

There are many indications everywhere that India continues to be going through a jobs crisis. Official data sources as well as many on-the-ground reports point to this fact. What are the macroeconomic reasons for this crisis?

The symptoms of low labour demand

At the outset, it is useful to distinguish the two types of employment that prevail in an economy such as India. The first is wage employment which is a result of labour demanded by employers in their pursuit of profits. The second is self-employment where labour supply and labour demand are identical, i.e., the worker employs herself. A further useful distinction can also be made between wage labour and jobs. The first includes all forms of labour done for an employer including daily wage work at one extreme and highly paid corporate jobs at the other. But, jobs generally refer to relatively better paid regular wage or salaried employment. In other words, all jobs are wage labour, but all wage labour cannot be called jobs. When we speak of a jobs problem, we are speaking of inadequate labour demand particularly for regular wage work.

The Indian economy has historically been characterised by the presence of both open unemployment (out of work job-seekers) as well as high levels of informal employment consisting of the self-employed as well as casual wage workers. The last is also called “disguised unemployment” because, being similar to open unemployment, it also indicates a lack of adequate employment opportunities in the formal sector.

This lack of opportunities is reflected by a more or less stagnant employment growth rate of salaried workers in the non-agricultural sector in the last four decades. What explains such constraints in the labour demand of formal sector?

The labour demand in the formal non-agricultural sector is determined by two distinct factors. First, since firms in the formal sector hire workers to produce output for profit, labour demand depends on the amount of output that firms are able to sell. Under any given level of technological development, labour demand in the formal sector rises when demand for output rises. Second, labour demand depends on the state of technology that dictates the number of workers that firms need to hire to produce one unit of output. Introduction of labour-saving technologies enables firms to produce the same amount of output by hiring a lower number of workers.

Since economic policy is generally framed in terms of output growth (think of GDP or value-added), rather than the level of output, let us examine this argument in terms of growth rates. Employment growth rate is determined by the relative strength of two factors — the output growth rate and the labour productivity growth rate (growth rate of output per worker). If labour productivity growth rate does not change, higher output growth rate increases employment growth rate. In other words, policies that promote higher economic growth would also achieve higher employment growth. On the other hand, if labour productivity growth rate rises, employment growth rate falls for a given output growth rate.

In India, the employment growth rate of the formal and non-agricultural sector remained unresponsive despite a significant rise in the GDP growth rate and the value added growth rate during the 2000s as compared to the decade of the 1980s and 1990s. The lack of responsiveness of employment growth rate to changes in output growth rate reflects a phenomenon of jobless growth. It indicates a strong connection between labour productivity growth rate and output growth rate. Why should this be the case?

Jobless growth with Indian characteristics

As an economy grows, it is generally seen that it also becomes more productive. That is, in the process of producing a greater amount of total output, firms become capable of producing more output per worker. This happens because of what economists call “economies of scale”. As firms produce more output, they find it easier to adopt labour-saving technologies. But the extent to which labour-saving technologies are introduced depends on the bargaining power of labour.

We can make a distinction between two types of jobless growth regimes based on the tightness of the connection between output growth and labour productivity growth.

In the first case, the responsiveness of labour productivity growth rate to output growth rate is weak. The possibility of jobless growth in this case emerges exclusively on account of automation and the introduction of labour-saving technology. But employment growth rate in such regimes would necessarily increase if output growth rate happens to increase. Under weak responsiveness of labour productivity, the positive effect of GDP growth rate on employment would dominate over the adverse effect of labour-saving technologies. Here, the solution to the jobs crisis is just more rapid economic growth.

In the second case, which happens to be the Indian one, the responsiveness of labour productivity growth rate to output growth rate is high. Here, the positive effect of output growth rate on employment fails to counteract the adverse effect of labour-saving technologies. Employment growth rate in such regimes cannot be increased simply by increasing GDP growth rate.

The extent to which labour productivity growth rate responds to output growth rate is reflected by what is termed as the Kaldor-Verdoorn coefficient. In a recent working paper (by us), we show that India’s non-agricultural sector is characterised by a higher than average Kaldor-Verdoorn coefficient, as compared to other developing countries. It is this distinct form of jobless growth regime in India that makes India’s macroeconomic policy challenge qualitatively different from other countries.

Macroeconomic policy framework

The central contribution of the Keynesian revolution in macroeconomics was to highlight the role of aggregate demand as the binding constraint on employment. Fiscal policy was perceived to increase labour demand by stimulating output. The developing countries that inherited a dual economy structure during their independence, confronted additional constraints on output. The Mahalanobis strategy identified the availability of capital goods as the binding constraint on output and employment, putting forward the policy for heavy industrialisation. The structuralist theories based on the experiences of developing countries highlighted the possibility of agrarian constraint and the balance of payment constraints. Both these constraints led to key policy debates in India, particularly during the decade of the 1970s and early 1990s.

Nonetheless, what remained common to all these different frameworks was the presumption that increasing the output growth rate in the non-agricultural sector would be a sufficient condition for increasing the employment growth rate in the formal sector.

But the evidence suggests that the employment challenge can no longer be met only through more rapid GDP growth. Rather, a separate policy focus is needed on employment in addition to the focus on GDP growth.

Such employment policies will need both demand side and supply side components. For example, to the extent firms in India find it easier to automate due to a lack of adequate skilled labour, increasing the quality of the workforce through better public provisioning of education and health care, as well as bridging the skills gap, are important. On the demand side, direct public job creation will be needed.

Financing such expenditures while maintaining debt-stability requires the reorienting of the current macroeconomic framework in a significant way, including increasing the direct tax to GDP ratio by reducing exemptions and improving compliance, and a more imaginative use of macro-policy to pursue a constructive employment agenda.


Date:25-12-23

सुधार की सही कार्रवाई

संपादकीय

खेल मंत्रालय की ओर से नवनिर्वाचित भारतीय कुश्ती महासंघ का जो निलंबन किया गया, उसके लिए यह संस्था ही जिम्मेदार है। समस्या केवल यह नहीं थी कि भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष संजय सिंह महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के करीबी थे, बल्कि यह भी थी कि वह यह प्रतीति करा रहे थे कि यह खेल संस्था पहले की तरह से ही चलेगी। इसका प्रमाण इससे मिला कि उन्होंने राष्ट्रीय अंडर-15 और अंडर-20 प्रतियोगिताएं कराने के लिए गोंडा का चयन किया, जो कि बृजभूषण शरण सिंह का निर्वाचन क्षेत्र है। इस फैसले से यही संदेश गया कि नवनिर्वाचित कुश्ती महासंघ उसी तरह से काम करेगा जैसे बृजभूषण शरण सिंह के समय किया करता था। बृजभूषण शरण सिंह के करीबियों का निर्वाचित होना इसलिए चिंता का कारण बन गया था, क्योंकि उन पर गंभीर आरोप थे और उनकी जांच अभी जारी है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि संजय सिंह की जीत को बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी जीत की तरह प्रचारित किया था। उन्होंने जिस तरह यह कहा था कि इस महासंघ में उनका दबदबा था और रहेगा, उससे यह अंदेशा गहरा गया था कि कुश्ती महासंघ के नए पदाधिकारी पूर्व अध्यक्ष के प्रभाव में हैं। इस सबके चलते ही साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया आदि पहलवानों ने अपना विरोध प्रकट किया। साक्षी मलिक ने जहां कुश्ती से संन्यास लेने का फैसला किया वहीं बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री सम्मान वापस कर दिया। बजरंग पूनिया ने जिस तरह पद्मश्री सम्मान वापस किया, उसे उचित नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह बात भी सही है कि नवनिर्वाचित कुश्ती महासंघ पहलवानों की चिंताओं का निराकरण करने में समर्थ नहीं दिखा।

यह अच्छा हुआ कि खेल मंत्रालय ने कुश्ती महासंघ को निलंबित करते हुए ओलिंपिक संघ को कुश्ती से जुड़े मामले देखने के लिए कहा। चूंकि यह अस्थायी व्यवस्था होगी इसलिए यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि भारतीय कुश्ती महासंघ का भविष्य क्या होगा। क्या नए सिरे से चुनाव होंगे और यदि ऐसा होता है तो इस महासंघ से बृजभूषण शरण सिंह के करीबियों को दूर रखने में सफलता मिल सकेगी या नहीं।
जो भी हो, खेल मंत्रालय और भारतीय ओलिंपिक संघ को यह सुनिश्चित करना होगा कि कुश्ती महासंघ न केवल पहलवानों की चिंताओं का समाधान करने में समर्थ रहे, बल्कि उनका भरोसा भी अर्जित करे। पिछले कुछ वर्षों में हमारे पहलवानों ने एशिया और ओलिंपिक में जैसा प्रदर्शन किया है, उसमें और अधिक बेहतरी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसी के साथ यह भी देखा जाना चाहिए कि जो विभिन्न खेल संस्थाएं हैं, उनमें नेताओं का दखल कैसे कम हो और केवल वही लोग इन खेल संस्थाओं के पदाधिकारी बनें जो खेलों को बढ़ावा देने में सहायक हो सकें। एक ऐसे समय जब भारत खेलों में बड़ी ताकत बन रहा है तब यह ठीक नहीं कि खेल संस्थाओं का संचालन उस तरह से हो जैसे कि कुश्ती महासंघ के पदाधिकारी पिछले कुछ समय से कर रहे थे।


Date:25-12-23

निवेशकों के लिए जरूरी स्टार्टअप की बेहतर प्रणाली

अमित टंडन, ( लेखक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड से जुड़े हैं। ये उनके निजी विचार हैं )

स्टार्टअप हमारी नजर में तब आती हैं जब उनके बढ़ते मूल्यांकन के आधार पर जश्न मनाया जाता है या जब उनके मूल्यांकन में कमी आती है। तीन साल पहले इस तरह का जश्न थमने का नाम नहीं ले रहा था और इनके मूल्यांकन में लगातार बढ़ोतरी दिख रही थी। हर दूसरे दिन एक नया सूनीकॉर्न (50 करोड़ डॉलर से 1 अरब डॉलर के बीच मूल्यांकन या 4,000 करोड़ से 8,000 करोड़ रुपये के बीच के मूल्यांकन वाली स्टार्टअप) या एक यूनिकॉर्न (1 अरब डॉलर या 8,000 करोड़ रुपये से अधिक की मूल्यांकन वाली स्टार्टअप) बन रही थी। अब अचानक ऐसा लगता है कि इसके रुझान गायब से हो गए हैं।

आखिर अचानक हताशा जैसी स्थिति क्यों बन गई? इसकी सरल व्याख्या इस तरह की जा सकती है कि पूंजी के प्रवाह के साथ मूल्यांकन भी प्रभावित हुआ । जैसे ही सरकारी खजाना खुला, पूंजी प्रवा बढ़ा और संपत्तियों की कीमतें तेजी से बढ़ीं और स्टार्टअप भी इससे अछूती नहीं रहीं एक बार जब रुझान बदला तब पूंजी महंगी साबित होने लगी और मूल्यांकन में कमी आई। यह एक तरह से आंशिक स्पष्टीकरण है क्योंकि इससे अंदाजा मिलता है कि स्टार्टअप की तकदीर खुद स्टार्टअप नहीं बल्कि वृहद आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से तय होती है।

स्टार्टअप की सफलता और विफलता कई कारकों पर निर्भर होती है जिनमें से कुछ उनके नियंत्रण में जबकि कुछ उनके प्रभाव से बाहर हैं। लेकिन एक परिसंपत्ति वर्ग के रूप में स्टार्टअप शासन पर ध्यान दे सकती हैं जिसमें कंपनी के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया, पारदर्शिता, जवाबदेही जैसे पहलू शामिल हैं क्योंकि बेहतर प्रशासन के अभाव में भी कारोबार के टूटने जैसी स्थिति बनती है जिनके उदाहरण के तौर पर सिपली, भारतपे, ट्रेल, गोमैकेनिक, बैजूस, मोजोकेयर, जिलिंगो, जेस्टमनी जैसे नाम लिए जा सकते हैं।

स्टार्टअप शासन प्रणाली में बहुत सारी कमियां हैं लेकिन सूचीबद्ध कंपनियों में शासन कुछ बेहतर है। यह कॉरपोरेट प्रशासन के जी20 / ओईसीडी सिद्धांतों के माध्यम से मान्य होता है और संस्थागत निवेशक सलाहकार सेवा (आईआईएएस, जहां मैं काम करता हूं) द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम और बीएसई लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से तैयार किया गया स्कोरकार्ड भी इसकी पुष्टि करता है। आईआईएएस का हर साल बाजार पूंजीकरण की 70 फीसदी से ज्यादा हिस्सा रखने वाले बीएसई 100 सूचकांक पर आधारित मूल्यांकन भारत के कॉरपोरेट जगत के शासन को प्रतिबिंबित करता है। यह मूल्यांकन पिछले छह वर्षों से लगातार सुधार दिखा रहा है।

एक लॉ फर्म सिरिल अमरचंद श्रॉफ के प्रबंधन अधिकारी सिरिल श्रॉफ के मुताबिक जो स्टार्टअप सूचीबद्ध होने पर नियामकीय दुनिया से रूबरू होते हैं उनके लिए यह बिल्कुल नया और विपरीत माहौल होता है। उनका कहना है, ‘एक स्टार्टअप बाजार में जब सूचीबद्ध होता है तब उनके सामने कई नियमों का पालन जांच, प्रतिनिधि करने जैसी चुनौतियां सामने आ खड़ी होती हैं और उनके सामने संबंधित पक्ष के आधी के साथ-साथ पर कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं जिनके बारे में उन्होंने पहले नहीं सोचा होता है। सूचीबद्धता के पहले छह महीने में जब तस्वीर साफ होती है तब उन्हें उससे काफी झटका लगता है। इन स्टार्टअप को लगता है कि यह केवल बाजार पूंजीकरण हासिल करने से जुड़ा मामला है लेकिन फिर उन्हें यह अहसास होता है कि यह भी कई शर्तों के साथ आता है। यह सब कुछ ऐसा है जिसका उन्हें अहसास नहीं होता है।’

अमांसा कैपिटल के फंड प्रबंधक आकाश प्रकाश भी इसी तरह के विचार जाहिर करते हैं और अपने निवेशकों को समान रूप से जिम्मेदार ठहराते हैं। वह कहते हैं, ‘मुझे हैरानी होती है कि निजी कंपनियों में जो चीजें बेहद महत्त्वपूर्ण मानी जाती हैं वे बाजार की कसौटी पर कभी नहीं टिकेंगी।’

इससे यह बात मजबूती के साथ स्थापित होती है कि स्टार्टअप और उनके निवेशकों द्वारा बाजार की पहचान करना, एक उत्पाद को तैयार करना और बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा करने को ही सबकुछ माना जाता है और इस बीच कॉरपोरेट प्रशासन पर पर्याप्त तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता है। इन स्टार्टअप को लगता है। कि कारोबार के साथ ही शासन प्रणाली की चीजें स्वतः होने लगती हैं। इन स्टार्टअप को लगता है कि आईपीओ की पेशकश के दौरान वे प्रशासनिक पहलुओं पर ध्यान देंगे या फिर कंपनी जब एक निश्चित आकार के स्तर पर पहुंचेगी तब इस पहलू पर ध्यान दिया जाएगा।

ऐसा करने के दौरान ये स्टार्टअप भूल जाती हैं कि शासन ही बुनियाद है जिससे निवेशकों में निवेश के लिए भरोसा बनता है और आपूर्तिकर्ताओं को कारोबार में सहूलियत होती है और इसके साथ ही प्रतिभाशाली लोगों को कंपनी से जुड़ने और इसमें टिके रहने का प्रोत्साहन मिलेगा।

भविष्य का तरीका यही है कि कारोबार के साथ-साथ इससे जुड़े शासन तंत्र को भी समानांतर तरीके से तैयार किया जाए। इसका अर्थ यह है कि पूरी तरह से काम करने वाले सक्रिय निदेशक मंडल के बोर्ड, एक अनुपालन टीम और एक वित्तीय रिपोर्टिंग टीम नियुक्त की जाए। इन सभी टीमों में से सभी की भूमिका और जिम्मेदारियां स्टार्टअप के उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिए और कंपनी के सूचीबद्ध होने से पहले ही सार्वजनिक बाजार मानकों के अनुरूप कारोबार का लगातार विस्तार करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर कंपनी के बोर्ड में ऐसे सदस्य होने चाहिए जो कंपनी के प्रबंधन से स्वतंत्र हों। कंपनी के निदेशक मंडल में विभिन्न समितियां होनी चाहिए, जिनके पास कंपनी के लिए महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे जोखिम प्रबंधन, सामाजिक जिम्मेदारी और हितधारकों के प्रबंधन पर फैसले लेने का अधिकार हो। कंपनी के निदेशक मंडल और समितियों की कार्यप्रणाली (एजेंडा, काम करने का तरीका) का मूल्यांकन इस उद्योग की अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के अनुरूप होना चाहिए।

इसी तरह, अनुपालन और वित्त विभाग उन नियमों को शामिल करना शुरू कर सकते हैं जिनका पालन बड़ी सूचीबद्ध कंपनियां करती हैं और इसके साथ ही वे खुलासे के तरीकों को भी अपना सकती हैं। इनमें संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन, हितों का टकराव और अन्य आचार संहिता के साथ ही जोखिम भरे काम भी हैं जिनमें जानकारी की असमान साझेदारी पर ध्यान दिया जाता है।

आईपीओ से ठीक पहले तक शासन तंत्र की व्यवस्था का इंतजार करने का मतलब है कि न तो कंपनी के पास इससे जुड़ी प्रक्रिया तैयार है और न ही इन्हें आंतरिक रूप दिया गया है जिसकी वजह से समय बरबाद होता है। जब मैं आईपीओ के बारे में बात करना शुरू कर रहा हूं तब यह दृष्टिकोण समान रूप से सहायक साबित होता क्योंकि स्टार्टअप सीरीज बी से सीरीज सी और आगे की फंडिंग वाले चरण में जाते हैं।

यदि हम स्टार्टअप के क्षेत्र में अपनी अव्वल दर्जे वाली स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं तब बेहतरीन शासन व्यवस्था को अपनाना और निवेशकों तथा हितधारकों का भरोसा जीतना आवश्यक हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह कारोबार की वाणिज्यिक सफलता जितना ही कठिन है, लेकिन दीर्घकालिक मूल्यों के लिहाज से इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है।

आज, भारत में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बेहतर स्टार्टअप तंत्र है और यह वास्तव में देश की उद्यमशीलता की भावना और नवाचार तथा विकास को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता का ही एक प्रमाण है। स्टार्टअप के क्षेत्र में अग्रणी स्थिति को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि बेहतर शासन तंत्र को अपनाया जाए और निवेशकों तथा हितधारकों के भरोसे को बरकरार रखने की कोशिश की जाए। यह कारोबार के वाणिज्यिक पहलू को अच्छी तरह स्थापित करने की तरह ही कठिन है लेकिन दीर्घकालिक मूल्य बनाने का कोई बेहतर तरीका नहीं है।


Date:25-12-23

समावेशी व्यवस्था

संपादकीय

सार्वजनिक जीवन में बढ़ती भागीदारी के बीच आमतौर पर हर क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ी है, मगर सैन्य बलों में स्वास्थ्य जैसी कुछ खास सेवाओं को छोड़ दें, तो उनकी संख्या संतोषजनक नहीं थी। इसीलिए एक तरह से वहां असंतुलन दिखता रहा। हालांकि कुछ समय पहले इस क्षेत्र में महिलाओं को मौके देने को लेकर कई स्तर पर प्रयास शुरू हुए और अब उनके नतीजे आने शुरू हो गए हैं। खबर के मुताबिक, आजादी के पचहत्तर वर्षों के बाद अब पहली बार यह आंकड़ा सामने आया है कि मौजूदा वर्ष यानी 2023 में सेना ने कुल एक सौ अट्ठाईस महिलाओं की स्थायी नियुक्ति के साथ-साथ कर्नल जैसे उच्च पद के लिए उनका चयन किया है। इसके लिए इस वर्ष कुल चार बार पदोन्नति बोर्ड का गठन किया गया और अब चयनित महिला अधिकारियों को सेना में युद्ध के मोर्चे को छोड़ कर बाकी अन्य शाखाओं में तैनात करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गौरतलब है कि इसी वर्ष जनवरी में पदोन्नति बोर्ड ने एक सौ आठ महिलाओं को स्थायी नियुक्ति के साथ कर्नल पद के लिए चुना था। उसके बाद अब महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से सेना के उच्च पदों के ढांचे को समावेशी बनाने की दिशा में एक निरंतरता देखी जा सकती है।

जाहिर है, पिछले कुछ समय से सेना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के मकसद से जो प्रक्रिया चल रही थी, उसमें इसे एक सकारात्मक उपलब्धि के तौर पर देखा जाएगा। दरअसल, सेना में कर्नल जैसे पद पर बदलती तस्वीर का मुख्य आधार करीब तीन वर्ष पहले सर्वोच्च न्यायालय का आया वह ऐतिहासिक फैसला है, जिसके तहत महिला अधिकारियों के लिए स्थायी आयोग की व्यवस्था की गई। इसके बाद ही सेना में महिलाओं की आगे की उन्नति और पदोन्नति का मार्ग खुला। इसी क्रम में महिलाओं के लिए नेतृत्व और उच्च प्रबंधन पाठ्यक्रम शुरू किया गया। हालांकि अन्य लगभग सभी क्षेत्रों में मौका मिलने पर महिलाओं ने जिस तरह अपनी क्षमताएं साबित की हैं, उसके मद्देनजर सेना में भी उनके लिए अवसर बनने में कोई अड़चन आनी नहीं चाहिए थी। मगर कई वजहों से इससे संबंधित सवाल उठने पर नाहक ही टालमटोल होती रही। निश्चित रूप से इस मसले पर खड़ी होने वाली बाधाओं के पीछे सामाजिक धारणाओं पर आधारित एक गैरजरूरी पूर्वाग्रह रहा, जिसमें गलत दलीलों पर महिलाओं को कम करके आंका जाता रहा है।

इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी, 2020 में स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि महिलाएं भी सेना में पुरुषों की तरह कमांड यानी किसी सैन्य टुकड़ी के नेतृत्व का दायित्व संभाल सकती हैं। शीर्ष अदालत ने सामाजिक धारणाओं के आधार पर महिलाओं को समान मौके न मिलने को परेशान करने वाला, समानता के खिलाफ और अस्वीकार्य बताया था। इस संदर्भ में अदालत ने यह भी कहा कि सेना की सभी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन मिले, चाहे वे कितने भी समय से कार्यरत हों। केंद्र सरकार महिलाओं के बारे में मानसिकता बदले और सेना में समानता लाने के लिए कदम उठाए। कहा जा सकता है कि जो अवसर महिलाओं को एक स्वाभाविक व्यवस्था के तहत मिलने चाहिए थे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा। जबकि यह एक जगजाहिर तथ्य है कि सामान्य जीवन से लेकर शिक्षा या नौकरी के क्षेत्र में सेना तक के ढांचे में जहां भी महिलाओं को मौका मिला है, वहां की समग्र तस्वीर और कार्य की गुणवत्ता में बेहतरी आई है।


Date:25-12-23

अंग्रेजों के कानूनों से निजात

प्रमोद भार्गव

अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहे औपनिवेशिक कानूनों से आखिरकार, जनता को मुक्ति मिलंही गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुलामी के प्रतीक माने जाने वाले तीन प्रमुख कानूनों में आमूलचूल बदलाव के विधेयक लोक सभा एवं राज्य सभा से पारित करा लिए।

शाह ने इन विधेयकों पर संसद में चर्चा करते हुए कहा कि इन कानूनों के लागू होने के बाद दुनिया में सबसे अधिक आधुनिक आपराधिक न्याय पण्राली भारत की होगी क्योंकि अब इनकी आत्मा में भारतीयता निहित कर दी गई है। उन्होंने अंग्रेजों के और अब के कानून में फर्क बताते हुए कहा कि अंग्रेजों के जमानों में बने कानूनों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा करना था। इसलिए इनमें दंड को मूल में रखा गया था, किंतु अब न्याय पर जोर होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से अपने संबोधन में पांच पण्रकिए थे, इनमें एक पण्रगुलामी की निशानियों को खत्म करना था। कानून संबंधी पारित विधेयक उसी परिप्रेक्ष्य में हैं।

नये कानून महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर केंद्रित हैं। अब नाबालिग से दुष्कर्म और मॉब लिंचिंग के लिए फांसी की सजा दी जाएगी। राजद्रोह कानून ब्रिटिश सत्ता को कायम रखने के लिए था, इसे अब खत्म किया गया है। कुछ प्रचलित धाराओं की संख्या भी बदली गई है। जैसे धोखाधड़ी 420 धारा के अंतर्गत थी, इसे अब धारा 316 के रूप में जाना जाएगा। बलात्कार की धारा 376 को 63 में बदला जाएगा। प्रमुख रूप से अंग्रेजी राज का पर्याय बने तीन मूलभूत कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। 1860 में बने इंडियन पेनल कोड को अब भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड को अब भारतीय साक्ष्य संहिता के नाम से जाना जाएगा। कुल 313 धाराएं बदली गई हैं।

सबसे बड़ा परिवर्तन 1860 में लागू औपनिवेशिक कानून ‘राजद्रोह’ में किया गया है। बदलाव के इस प्रस्ताव से पहले कोई भी सरकार इस कानून में परिवर्तन की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। दरअसल, जब 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पूरे राष्ट्र में एकजुटता के साथ उभरा था तो उसमें आम जन की बड़ी भागीदारी थी। इसी आम जन को दंडित करने के लिए ही इस दमनकारी कानून को वजूद में लाया गया था। कानून की धारा 124-ए के अंतर्गत लिखित या मौखिक शब्दों, चिह्नों, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से नफरत फैलाने या असंतोष जाहिर करने पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जा सकता है। इस धारा के तहत आरोप साबित हो जाए तो तीन साल के कारावास तक की सजा हो सकती है। 1962 में शीर्ष न्यायालय के सात न्यायाधीशों की खंडपीठ ने ‘केदारनाथ बनाम बिहार राज्य’ प्रकरण में राजद्रोह के संबंध में ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि ‘विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध अव्यवस्था फैलाने या फिर कानून या व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करने या फिर हिंसा को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति या मंशा हो तो उसे राजद्रोह माना जाएगा।’ इसी परिभाषा की परछाई में हार्दिक पटेल बनाम गुजरात राज्य से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ‘यदि कोई व्यक्ति अपने भाषण या कथन के मार्फ्त विधि द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ हिंसा फैलाने का आह्वान करता है, तो उसे राजद्रोह माना जाएगा।’

अदालत के इन फैसलों के अनुक्रम में किसी अन्य देश की प्रशंसा, परमाणु संयंत्रों का विरोध, राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े नहीं होना, जैसे आचरण जरूर राजद्रोह नहीं कहे जा सकते लेकिन ‘भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार’, जैसे नारे न केवल राजद्रोह हैं, बल्कि राष्ट्रद्रोही भी हैं।’ इस परिप्रेक्ष्य में यह समझ लेना भी जरूरी है कि संविधान का अनुच्छेद 19-1 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी जरूर देता है, लेकिन इस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध भी लगाया गया है। नये कानून में पहली बार आतंकवाद की इबारत को परिभाषित किया गया है। कोई व्यक्ति देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को संकट में डालने के इरादे से कोई कृत्य करता है, तो उसे नये कानून के हिसाब से सजा मिलेगी। अतएव देश के अस्तित्व को चुनौती देने वाले बाहरी या भीतरी असामाजिक तत्व कानूनी शिकंजे से बचने न पाएं, इसकी व्यवस्था के प्रावधान किए गए हैं।

यही कानूनी प्रावधान वृहत्तर सामाजिक हित राज्य को भारत की संप्रभुता, अखंडता तथा राज्य की सुरक्षा से जोड़ते हैं। भारत के विरुद्ध सांप्रदायिक कट्टरता फैलाने और सरकार के लिए नफरत के हालात बनाने में भारत विरोधी विदेशी ताकतें सोशल मीडिया का मनचाहा एवं गलत दुरुपयोग करती हैं, इसलिए नये कानून में देश तोड़ने की कोशिश करने वाली ताकतों पर अंकुश के लिए कठोर कानूनी प्रावधान नये कानून में किए गए हैं।