23-08-2025 (Important News Clippings)
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Date: 23-08-25
Well Judged
What officials must & mustn’t do after SC order on strays
TOI Editorials

Calling the 2-judge bench order on stray dogs “too harsh”, SC’s 3-judge review bench has restored status quo ante-strays are to be sterilised, vaccinated and released back to their locality. This settles the core issue. The new order, being scientific and practical, is wholly welcome. ABC rules, recently reasserted by GOI in a parliamentary answer, blend logic and compassion. Delhi-NCR’s municipal authorities should now step up their ABC efforts, for effective control of stray dog numbers. SC did well to ask for performance reports on ABC implementation.
For the review bench’s order to not create further conflicts between people and to not inflict cruelty on strays, two issues need to be clear. First, there’s an existing protocol on identifying ‘aggressive’ strays, a definition centred on incidents of dog bites and on evaluating the contexts of such incidents. Authorities need to strictly follow this protocol.
Second, civic bodies must work on three principles when it comes to identifying feeding areas for strays. One, feeders shouldn’t be obstructed-keeping strays hungry is neither good for public safety nor in consonance with the spirit of compassion that informs ABC rules. Two, a large number of dogs can’t be herded into one feeding area. That’s, again, an unscientific solution given dogs’ territoriality. Therefore, every municipal ward will need to have numerous feeding areas, each caring for a small number of stray dogs. Municipal officials already know this, they just have to make sure this logical and humane practice continues. Three, at local levels, any dispute should be addressed by officials working with relevant NGOs, a practice that’s been tried out successfully in Faridabad. Now that SC has reaffirmed ABC rules, all stakeholders must make them work – using both head and heart.
Date: 23-08-25
India’s Queasy Federalism
The bill proposing removal of jailed ministers poses an important constitutional question on the ideal balance of power between Union & states, and puts Articles 368 & 164 in sharp focus
Aditya Prasanna Bhattacharya, Swapnil Tripathi, [ is LLM candidate at Cambridge, & Swapnil Tripathi is at Vidhi Centre for Legal Policy ]
The Constitution (130th Amendment) Bill has brought a foundational question to the forefront. How federal is India, really? The amendment that seeks to automatically remove any minister-including aCMorthe PM-from office if they are held in custody for 30 consecutive days for an offence punishable by five or more years, is, per govt, aimed at cleansing politicsof criminal elements. Intent may be laudable, but the procedure to enact this change highlights a deep, structural imbalance in India’s constitutional framework, revealing a deep federal deficit.
Parliament’s power to amend the Constitution flows from Article 368 that stipulates a special majority for most amendments. However, clause (2) identifies certain ‘entrenched’ provisions that are fundamental to the federal structure, such as the election of the President, the extent of executive power of the Union and the states, and the representation of states in Parliament.
Amending these specific provisions requires not only a special majority in Parliament butalsoratification by legislatures of at least half of the states. This dual safeguard protects states from unilateral changes made by the Centre to the constitutional compact.
The current proposal seeks to insert a new clause in Article 164 that deals with the appointment and tenure of ministers in states. A constitutional amendment that can lead to the removal of a state minister, or even a CM, directly impacts state autonomy and the federal principle. It creates a mechanism where Centre’s law enforcement agencies could, in theory destabilise an elected state govt.
Yet, because Article 164 is not explicitly listed among the entrenched provisions in Article 368, this profound change can be pushed through in Parliament without any formal consent from the states whose powers can get affected.
This procedural loophole is not an accident but a feature of the constitutional design. In the early days of the Constituent Assembly, the framers-seeking to accommodate the Muslim League – had proposed a more federal arrangement, including giving provincial legislatures significant autonomy over regional matters, including prescribing qualifications for elected members. But once the League withdrew and Partition became inevitable, the vision of a loose federal structure was abandoned. The priority was creation of a strong unified nation with a powerful Centre capable of holding it together.
Consequently, the Constitution that emerged was fundamentally unitary, with federal features often subordinate to the will of the Union. The debates in the Assembly show that Article 368, the very provision governing constitutional evolution, was discussed with surprising brevity, suggesting that the intricate balance of power between the Centre and the states in the amending process was not a primary concern.
To describe India as ‘quasi-federal’ softens the reality of a framework weighted towards central authority The Constitution is replete with provisions granting carte blanche powers to the Centre.
When Parliament can unilaterally alter the tenure of elected officials in states without their consent, the ‘quasi’ qualifier is tenuous, leaving a unitary imprint. This amendment, if enacted, would mean that a state’s political executive, chosen by its people, could be unseated through a process in which the state legislature had no voice.
The constitutional validity of such an amendment will be challenged before Supreme Court, no doubt. The judiciary, through its landmark pronouncements, has declared federalism a part of the Constitution’s ‘basic structure’, an unamendable core. This doctrine serves as a vital check on Parliament’s amending power. However, relying solely on the judiciary to be the ultimate arbiter of federalism is precarious for a democracy.
The question of how power should be distributed between Centre and states is a political one to be resolved through political consensus and negotiation, not just judicial interpretation. Courts can strike down an unconstitutional law, but they cannot rewrite the constitutional framework to create a more balanced federal structure.
The core issue is beyond the merits of removing criminally accused individuals from public office. It is about the process, and the balance of power. Allowing Centre to enact a law with drastic consequences for state govts without their ratification undermines the democratic mandate of state legislatures. It could reverse the core premise of democracy, where the people’s will, expressed through their elected representatives, is supreme.
For India to mature as a federal democracy, its constituent units must have meaningful voice in shaping and reshaping the constitutional Crowe (USA) compact. The latest proposed amendment is reminder of the fragility of India’s federalism.
A starting point for a national conversation to rethink our federal arrangement, would be to expand the list of entrenched provisions in Article 368 to include all matters that directly impact legislative and executive powers of the states. Perhaps it is also time to consider giving states the power to initiate proposals for constitutional amendments. True federalism requires a partnership, and a partnership cannot thrive where one partner can unilaterally change the rules of the game.
Date: 23-08-25
Targeting research
Attacks on research institutions reflect India’s declining academic freedoms
Editorials
Mistakes and misinterpretations must not be confused with cases of malicious misinformation. The filing of FIRS against a researcher associated with Lokniti, a programme of the CSDS, and the Indian Council of Social Science Research (ICSSR)’s show cause notice to the CSDS, represent yet another troubling chapter in the recent erosion of academic freedoms in India. The trigger seems to be a post on X by Lokniti co-director Sanjay Kumar, which had erroneous data about reductions in the elec toral roll in some constituencies in Maharashtra. Expressing regret, Mr. Kumar deleted the post. Yet, the BJP governments in Maharashtra and at the Centre have weaponised what is a mistake to launch broader attacks on the institution, despite the post having no connection to the Opposition’s allegations about inflated electoral roll numbers during the 2024 Maharashtra Assembly elections. The ICSSR’s insinuations about the CSDS-Lokniti’s funding arrangements echo the treatment meted out to other premier institutions. The Centre for Policy Research faced tax surveys that resulted in the cancellation of its foreign funding licence and tax-exempt status. This targeting suggests a coordinated effort to silence independent research voices rather than address administrative concerns. Such acts have led to India’s ranking falling to the bottom 20% among 179 nations in the 2024 Academic Freedom Index pu- blished by the V-Dem Institute.
Institutions such as CSDS-Lokniti serve a vital democratic function by conducting empirical research that helps understand policy implications. Through its National Election Studies and comprehensive data archive, Lokniti has helped transform the study of Indian politics to one based on rigorous, large-scale empirical inquiry. Its survey on the verification documents listed by the ECI during its Special Intensive Revision exercise in Bihar, among voters across five States and one Union Territory, exemplifies this. Rather than acknowledging the finding that the availability of such documents is rather low among a large cohort of voters in India, and places onerous burdens on voters in the event of a country-wise SIR, the ICSSR has characterised this research as an attempt to malign the ECI. How can policy effectiveness be assessed without rigorous empirical investigations such as well-designed and transparent opinion surveys? The current government has also undermined its own statistical apparatus. The delayed Census and suppressed statistical surveys point to discomfort with independent and critical analysis. As India navigates complex development challenges, it desperately needs the kind of critical feedback and evidence-based analysis that institutions such as the CSDS provide. Silencing these voices through administrative harassment and funding restrictions serves neither good governance nor national interest.
Date: 23-08-25
क्या रेयर – अर्थ तत्वों के क्षेत्र मैं निजी निवेश आएगा?
संपादकीय
विगत सप्ताह संसद के दोनों सदनों से पारित माइंस और मिनरल्स संशोधन बिल- जो अब कानून बन जाएगा- लीज पर खनन करने वाले निजी व्यवसायियों को बगैर किसी अतिरिक्त शुल्क के लिथियम, कोबाल्ट, निकल जैसे रेयर – मिनरल्स के दोहन की मंजूरी देगा। हालांकि चीन ने पिछले कुछ समय से भारत को इन रेयर – अर्थ मटेरियल्स का निर्यात रोक दिया था, लेकिन हाल में फिर से निर्यात का वादा किया है। लेकिन भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कुछ दुर्लभ तत्वों का भ्रष्टाचार-शून्यता के साथ पूरी क्षमता से दोहन किया जाए तो भारत भी चीन की तरह न केवल आत्म-निर्भर हो सकेगा, बल्कि बड़े देशों से अपनी शर्तों पर व्यापार भी कर सकेगा। दो दशक पहले इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री ने 17 तत्वों को रेयर – अर्थ घोषित किया था। विकसित देश इनका इस्तेमाल नई टेक्नोलोजी में करने लगे। मोनाजाइट्स भंडार को लेकर 2022 में संसद में मंत्री ने कहा कि खनन बढ़ाया जाएगा लेकिन सच यह है कि निजी उद्योग इसमें पैसा लगाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। तीन साल पहले केंद्र का आरोप था कि उत्पादन रोकने का कारण राज्यों द्वारा माइनिंग लीज न देना, पर्यावरण कानून की अड़चनें, अन्य विभागों द्वारा क्लीयरेंस न मिलने के अलावा अनियंत्रित आबादी का विस्तार था । केरल, आंध्र और तमिलनाडु में तटीय इलाके में इनकी प्रचुरता है।
Date: 23-08-25
ट्रम्प ने हमारे लिए दरवाजे बंद किए थे तो रूस ने खोल दिए
पलकी शर्मा, ( मैनेजिंग एडिटर )
नई दोस्तियों में उत्साह होता है, लेकिन पुरानी दोस्तियों में सुकून! भारत को यह बात अब समझ आ रही है, लेकिन कड़वे अनुभवों के बाद डोनाल्ड ट्रम्प के फिर से राष्ट्रपति बनने को लेकर जो खुशी थी, उसमें अब खटास पड़ गई है। जिस व्यक्ति ने कभी भारत के साथ ‘स्वाभाविक गठबंधन’ का वादा किया था, वही टैरिफ को लेकर धौंस जमाने वाले बन गए हैं। भारतीय निर्यातों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के पीछे ट्रम्प का ख्याल था कि इससे भारत झुक जाएगा। लेकिन इससे बिल्कुल उलट हकीकत सामने आई है भारत अपने विकल्पों को टटोल कर रहा है और रूस इसमें सबसे बड़ा ‘विनर’ बनकर उभर रहा है।
विदेश मंत्री जयशंकर मॉस्को में हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी दो हफ्ते पहले ही वहां गए थे। ये कोई संयोग नहीं है। ये सोचे-समझे कदम हैं। ट्रम्प ने माहौल में गर्माहट भर दी थी, भारत ने रूस से हाथ मिलाकर उनके अरमानों पर पानी फेर दिया !
जयशंकर ने प्रतीकात्मकता से शुरुआत की मॉस्को में एक युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करके। लेकिन असली कहानी तो उनकी बैठकों में थी : व्यापार और विज्ञान पर आयोग, उप-प्रधानमंत्री के साथ बातचीत और अपने रूसी समकक्ष सेर्गेई लनोव से मुलाकात हो सकता है वे व्लादिमीर पुतिन से भी मिलें। यह कोई रोजमर्रा की कूटनीति नहीं थी। यह भारत का स्पष्ट संदेश था कि हम अमेरिका की दादागिरी से डरेंगे नहीं।
ट्रम्प की टीम ने भारत पर रूस से तेल खरीद के जरिए युद्ध की फंडिंग का आरोप लगाया। फिर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने बेलौस तरीके से कह दिया कि अमेरिका ने भारत पर ‘सैंक्शंस’ लगाए हैं। लेकिन यह सच नहीं है। अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ भर ही लगाया है। लेकिन इसने वॉशिंगटन की मानसिकता को जरूर उजागर कर दिया भारत के साथ अपने एक महत्वहीन जूनियर पार्टनर की तरह व्यवहार करना।
जबकि मॉस्को इससे ठीक विपरीत भूमिका निभा रहा है। वो हमारा पुराना और टिकाऊ दोस्त है। रूस ने अमेरिकी टैरिफ द्वारा भारतीय निर्यात को होने वाले घाटे की भरपाई का वादा किया है। भारत को रूसी तेल की आपूर्ति जारी रहेगी और वह भी 5 प्रतिशत छूट के साथ और सुखोई के अपग्रेडेशन और संयुक्त इंजन उत्पादन के साथ रूस से हमारा सैन्य सहयोग और आगे बढ़ेगा।
अगर ट्रम्प ने हमारे लिए अपने दरवाजे बंद किए थे तो रूस ने खोल दिए।
तो जयशंकर की मॉस्को यात्रा से हमें क्या हासिल हुआ? रूस से मिल रहे पांच संकित इस प्रकार हैं:
पहला : दृढ़ता। ट्रम्प के टैरिफ के बारे में पूछे जाने पर जयशंकर ने कहा कि वे अमेरिकी दलीलों से हैरान हैं। अगर इस वाक्य का अनुवाद करें तो यह इस प्रकार होगा कि अमेरिका पाखंड कर रहा है।
दूसरा : तेल की धार बनी रहेगी। ट्रम्प चाहते हैं कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर दे। जबकि इसके उलट, मॉस्को और नई दिल्ली नई ऊर्जा परियोजनाओं की सम्भावनाएं टटोल रहे हैं- आर्कटिक में भी।
तीसरा : व्यापार संतुलन | ये सच है कि भारत और अमेरिका का द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 68 अरब डॉलर का हो गया है। लेकिन घाटा बहुत ज्यादा है, लगभग 59 अरब डॉलर का जयशंकर चाहते हैं कि रूस भारतीय दवाइयां और कपड़े खरीदे। अमेरिका जिस पर रोक लगाता है, उसे रूस खरीद सकता है।
चौथा : रूस से हमारे रक्षा सौदे जस के तस रहेंगे। पश्चिम के दबाव के बावजूद रूस के साथ हमारी हथियार परियोजनाएं जारी हैं। सुखोई, इंजन, अपग्रेड्स-दोनों देशों की सैन्य साझेदारी फिलहाल तो अटूट है।
पांचवां : नए रास्तों की तलाश भारत ईरान के रास्ते से उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर और चेन्नई- व्लादिवोस्तोक लिंक को आगे बढ़ा रहा है। ये दोनों ही उपाय पश्चिमी शिपिंग लेन पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। पश्चिम एशिया के युद्धों में अमेरिका के अपने आ कॉरिडोर के फँस जाने के कारण रूस वाले रूट्स वैसे भी ज्यादा व्यावहारिक लगने लगे हैं।
ये वो पटकथा है, जो ट्रम्प नहीं लिखना चाहते थे। उनके टैरिफ भारत पर दबाव डालने के लिए थे, लेकिन उन्होंने भारत को और दृढ़ बना दिया। उनकी धौंस-धमकी हमारे विकल्पों को कमजोर करने के लिए थी, लेकिन उन्होंने उन्हें और बढ़ा दिया। जयशंकर ने मॉस्को में भारत-रूस संबंधों को ‘द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के सबसे स्थिर संबंधों में से एक’ बताया। यह अमेरिका के लिए संदेश था। भारत रणनीतिक स्वायत्तता में विश्वास करता है। हम साझेदारों पर नहीं, विकल्पों पर दांव लगाते हैं। अमेरिका हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता!
Date: 23-08-25
नागरिकों के हकों का संरक्षक बना हुआ है हमारा न्याय – तंत्र
जस्टिस अनिरुद्ध बोस’, ( सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश )
क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश दे सकता है कि वो किसी राज्य के कानून को एक तय समयसीमा में मंजूरी दे ? कुछ अभिव्यक्तियों को गैरकानूनी ठहराने वाली भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 हमारे संविधान के साथ कितनी सुसंगत है ? क्या पूजास्थलों का जो स्टेटस 15 अगस्त, 1947 को था, उसे बहाल रखने का कानून वैधानिक है? देश के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित ऐसे कुछ महत्वपूर्ण मसलों का फैसला निकट भविष्य में होने वाला है।
90 के दशक से संवैधानिक अदालतें देश के ढांचे में परिधि से केंद्र की ओर से खिसक रही हैं। उपरोक्त मामलों में उठाए जटिल प्रश्नों पर अदालती निर्देश न सिर्फ राज्य के विभिन्न अंगों के विशेष क्षेत्राधिकार को परिभाषित करेंगे, बल्कि इनका सीधा असर अब लोगों की रोजमर्रा के जीवन पर भी पड़ने लगा है। मसलन, दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ताजा निर्णय लें या ‘वैवाहिक दुष्कर्म का मामला- जो भारतीय परिवारों में अधिकारों और दायित्वों को लेकर
हमारी समझ को नए सिरे से निर्धारित कर सकता है।
शुरुआती कुछ दशकों में दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई छोड़ दें तो देश के न्यायाधीश एक तरफ तो यह तय करने में व्यस्त थे कि कानूनी नजरिए से स्वतंत्रता का दायरा कहां तक सीमित हो सकता है, दूसरी ओर वे आजाद भारत में सम्पत्ति के अधिकार भी तय कर रहे थे। सम्पत्ति अधिकार का मामला तो मोटे तौर पर केशवानंद भारती मामले में तय हो गया, लेकिन स्वतंत्रता पर अंकुश की संवैधानिकता को लेकर अदालतों और उनके बाहर अब भी बहस जारी है।
मुकदमों की पेंडेंसी ऐसा मसला है, जिसका समाधान नीति निर्माताओं को करना होगा। 2025 की शुरुआत में भारत के विभिन्न न्यायालयों जिनमें 21 हजार जज हैं- के समक्ष लम्बित मुकदमों की संख्या 4.5 करोड़ से अधिक थी। इनमें से 35 करोड़ आपराधिक मामले हैं। लेकिन महज इन आंकड़ों के आधार पर ही न्यायालयों की दक्षता को आंकना सरलीकरण करना होगा। यदि हम एक मामले के निपटारे का औसत समय 3 वर्ष मानें तो इन 45 करोड़ मामलों में से 2.75 करोड़ अभी 3 वर्ष पुराने नहीं हुए हैं। पिछले साल दर्ज 2.46 करोड़ मामलों में से 2.35 करोड़ का निपटारा हो चुका है।
बीते दो दशकों में तो मामलों के जल्द निपटारे पर खासा जोर दिया गया है। लम्बित मुकदमों को कम करने का दूसरा तरीका वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया अपनाना है। कई ऐसे विवाद होते हैं, जिन्हें अनौपचारिक तरीके से सुलझाया जा सकता है। साधारण विवादों को हल करने में मध्यस्थता को खासा प्रोत्साहित किया भी गया है। लेकिन हाल-फिलहाल में मुख्य रूप से सिर्फ व्यावसायिक विवाद ही मध्यस्थता में जाते हैं। लोक अदालतों में भी कई मामले निपटाए जा रहे हैं।
हालांकि, एक प्रभावी न्यायिक प्रणाली की उपलब्धियों को महज आंकड़ों से नहीं आंका जा सकता। वर्षों से भारतीय न्यायाधीशों ने निर्णय की गुणवत्ता और उनकी तर्कशीलता पर जोर दिया है। हमारी न्यायपालिका सामान्य विधि न्यायशास्त्र में नई अवधारणाएं भी लाई है। ‘जनहित याचिका’ हमारे न्यायशास्त्र के दुनिया को मौलिक योगदानों में से एक है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अनुचित प्रावधानों वाले किसी कानून को अमान्य करने के लिए ‘मैनिफेस्ट आर्बिट्ररिनेस’ सिद्धांत भी विकसित किया, जो न्यायिक समीक्षा के दायरे को और बढ़ाता है।
न्याय तंत्र का कामकाज भी और अधिक पारदर्शी होता जा रहा है और यह केवल लाइव स्ट्रीमिंग की विजुअल पारदर्शिता तक ही सीमित नहीं है। रोजाना के कामकाज का डेटा नियमित प्रकाशित होता है। राज्य के अंगों में यही एक अंग जनता के विचारों और जांच-पड़ताल के लिए सबसे ज्यादा खुला है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी परिवादियों को सुविधा हुई है। मुकदमों की ई-फाइलिंग संभव है। गवाह भी अदालत में आने के बजाय विभिन्न स्थानों से बयान दे सकते हैं।
राजनीतिक परिदृश्य में कुछ बहसें जारी हैं, जैसे विधायिका कार्यपालिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा और उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली । जनता ने राज्य के विभिन्न अंगों के लिए सीमाओं से परे जाकर काम किया और मौजूदा समस्याओं के मौलिक समाधान दिए। ये इसलिए टिक पाए, क्योंकि वे उस समय की जरूरतों के अनुरूप थे। आज इस पर सभी सहमत होंगे कि सीमाओं के बावजूद भारत के न्यायाधीश संवैधानिक मूल्यों व नागरिक अधिकारों के सबसे भरोसेमंद संरक्षक बने हुए हैं।
Date: 23-08-25
आधार भी स्वीकार
संपादकीय
सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात एसआईआर पर चुनाव आयोग को वह आदेश देकर बिहार के लोगों को राहत देने के साथ विपक्ष की बोलती बंद करने का भी काम किया कि वह वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए 11 दस्तावेजों के साथ आधार को भी स्वीकार करे। चुनाव आयोग ने इसके लिए जिन 11 दस्तावेजों की सूची जारी की थी, उनमें आधार नहीं था। एक सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से आधार को मान्य करने को कहा था, लेकिन आयोग का तर्क था कि उसे फर्जी तरीके से बनवाया जा सकता है, इसलिए उसका उपयोग नहीं कर सकते। हालांकि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं, लेकिन गत दिवस उसने बिहार के लोगों को आधार के जरिये भी मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दे दिया। इसके साथ ही आनलाइन आवेदन का भी विकल्प दे दिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को विपक्ष अपनी जीत बता रहा है, तब फिर उसे वोट चोरी का शोर मचाना बंद कर देना चाहिए। इसलिए और भी, क्योंकि वोट चोरी के आरोप की आड़ में संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा से खेला जा रहा है। चिंताजनक यह है कि यह काम नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी कर रहे हैं। उन्होंने न केवल चुनाव आयोग के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं, बल्कि उसके अधिकारियों को धमकाया भी। हद तो तब हो गई, जब आगरा में मुख्य चुनाव आयुक्त के पैतृक आवास के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। किसी भी संवैधानिक संस्था के खिलाफ ऐसी छिछली राजनीति शर्मनाक है।
बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन के मामले में आधार संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खुशी जता रहे विपक्षी नेता इस पर गौर करें तो बेहतर कि शीर्ष अदालत ने यह कहकर एक तरह से उन्हें कठघरे में खड़ा किया कि वे वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कराने के लिए लोगों की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या यह विपक्षी दलों के दोहरे और गैर जिम्मेदार रवैए का परिचायक नहीं कि अभी तक किसी भी दल ने चुनाव आयोग के समक्ष कोई आपत्ति नहीं दर्ज की है? यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिहार के ने सभी दलों को पक्षकर बनाने का निर्देश दिया। यह निर्देश मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया पर आसमान सिर पर उठाने वाले राजनीतिक दलों को दिखाया जाने वाला आईना ही है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ने से मना कर दिया। अभी इस मामले की सुनवाई जारी है। बेहतर होगा कि इस मामले में शीघ्र ही अंतिम फैसला दिया जाए, ताकि विपक्षी दलों को सस्ती राजनीति करने का अवसर न मिले।
Date: 23-08-25
मोदी का नव पंचशील सिद्धांत
डा. एके वर्मा, ( लेखक सेंटर फार द स्टडी आफ सेसायटी एंड पालिटिक्स के निदेशक एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं )

स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने 12वें उदबोधन में प्रधनमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नए भारत और राष्ट्र प्रथम को सर्वोपरि रखते हुए एक तरह से नव पंचशील सिद्धांत का उद्घोष किया। अप्रैल 1954 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के पीएम चाऊ एन लाई ने पंचशील सिद्धांत का निरूपण किया था, जो पारस्परिक सम्मान, अहस्तक्षेप, समानता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर आधारित था, पर 1962 में चीन ने हमारे हजारों किमी भू-भाग पर कब्जा कर उसकी अंत्येष्टि कर दी। प्रधानमंत्री मोदी को 2014 में विरासत में विषम आंतरिक और बाह्य परिस्थितियां मिलीं। उनका सामना करते हुए उन्होंने पंचशील सिद्धांत का पालन किया। विगत 11 वर्षों में उन्होंने भारत की वैश्विक छवि और शक्ति में गुणात्मक परिवर्तन किया है। पाकिस्तानी आतंकियों की और से पहलगाम में लोगें का मजहब पूछकर हत्या के बाद पाकिस्तान के खिलाफ आपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य शक्ति से विश्व को परिचित कराया। मोदी ने विश्व को संदेश दिया कि यह नया भारत है, जो पुराने पंचशील सिद्धांत का अनुपालन करते हुए एक नव पंचशील सिद्धांत का उद्घोष करता है।
मोदी का नव पंचशील सिद्धांत नई सैन्य रणनीति, कुशल विदेश नीति,चतुर कूटनीति, नवीन आर्थिक संकल्पना और हिंदुत्ववादी समावेश राजनीति पर आधारित है। यह उभरते भारत की अस्मिता है। भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम की चर्चा पूरे विश्व में हमेशा रही है, पर राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और रणनीतिक कमजोरियों के चलते कई बार सेना का सामर्थ्य व्यर्थ हो गया, वह चाहे 1962 में चीन से, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हो या 1971 में बांग्लादेश युद्ध। 1965 और 1971 में भारत अपनी विजय के बावजूद कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। इससे पाकिस्तान को भ्रम हो गया कि भारत उसके प्रति आक्रामक रुख नहीं अपना सकता । नाभिकीय शक्ति प्राप्त करने के बाद पाकिस्तान और भी आश्वस्त हो आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने लगा, पर मोदी ने देश की सैन्य रणनीति का ‘गियर’ बदल दिया है। पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ किए गए आपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि अब आतंकी गतिविधियों का प्रत्युत्तर भारत कैसे देगा। मोदी की घोषणा कि आतंकी हमलों को युद्ध की संज्ञा दी जाएगी भारतीय सैन्य रणनीति को एक नया आयाम देती है।
आपरेशन सिंदूर को स्थगित करना पाकिस्तान पर सदैव लटकने वाली तलवार हैं, जो न केवल उसके नाभिकीय ब्लैकमेल को दरकिनार करती है, वरन वहां की सरकार और सेना पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाती है। 15 अगस्त को मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कर मोदी ने बाहरी आक्रमण से संवेदनशील प्रतिष्ठानों को सुरक्षित करना और सशक्त प्रत्युत्तर देना भी सैन्य रणनीति में शामिल किया है। विदेश नीति में वैश्विक शक्तियों से समान दूरी के सिद्धांत का परित्याग कर मोदी ने सबसे समान निकटता का सिद्धांत अपनाया है, जो वसुधैव कुटुंबकम् के अनुरूप है। उन्होंने अगस्त 2025 तक 78 देशें की यात्राएं की हैं और 27 देश ने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। वे वैश्विक प्रतिस्पर्धियों जैसे अमेरिका रूस रूस- यूक्रेन, अरब-इजरायल, अमेरिका चीन तथा अन्य सभी देशों से बात कर सकते हैं। उनकी विदेश नीति में पंचशील से आगे पंचामृत के दर्शन होते हैं, जो सम्मान, संवाद, संवृद्धि, सुरक्षा, संस्कृति एवं सभ्यता से निर्मित है। मोदी भारतीय सम्मान से समझौता किए बिना सभी देश से संवाद करते हैं, ताकि सभी का हित हो और किसी की सुरक्षा, संस्कृति एवं सभ्यता पर आंच न आए। इसीलिए चीन से तनाव के बावजूद वे चीन जा रहे हैं।
कूटनीतिक कुशलता नत्र पंचशील का तीसरा तत्व है, जिसमें यथार्थवाद और नैतिकता का अद्भुत समन्वय है। उनमें चातुर्य के साथ सहनशीलता है। वे साम, दम, दंड और भेद का समुचित प्रयोग करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की और से भारत-पाकिस्तान के बीच टकराव पर बार-बार मध्यस्थता का श्रेय लेने की कोशिश और असभ्य राजनयिक भाषा के प्रयोग का जवाब देने की विपक्षी चुनौती को अनदेखा कर मोदी ने दृढ़ता से, पर सभ्य राजनयिक भाषा में प्रत्युत्तर दिया। उन्होंने ट्रंप के अमेरिका आने के आमंत्रण को सधन्यवाद अस्वीकार किया और संसद में स्पष्ट किया कि भारत पाकिस्तान संघर्षविराम बिना किसी मध्यस्थ के पाकिस्तान के आग्रह पर हुआ। उनकी कूटनीति भारतीय बाजार के हितों के संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है,ताकि भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया जा सके। वे किसी सामरिक संघर्ष में उलझना नहीं चाहते।
नव पंचशील का चौथा तत्व आर्थिक सामर्थ्य है, जो स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के स्तंभों पर खड़ा है। गांधीजी ने स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी को हथियार के रूप में प्रयोग किया था। भारत की वैश्विक निर्णयन में बराबरी की भूमिका हो, इसके लिए मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया कि वे भारतीय बाजार को अमेरिकी लूट के लिए नहीं खोलेंगे और भारत किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से समझौता नहीं करेगा। फाइटर जेट इंजन, सेमीकंडक्टर आदि का देश में निर्माण कर वे भारत को विकसित बनाना चाहते हैं। उनके नव पंचशील का पांचवां तत्व समावेशी राजनीति है, जो जातिवादी अस्मिता से आगे निकल वर्ग राजनीति की और जाती है। इसीलिए वह चार वर्गों- महिलाओं, युवाओं, छोटे किसानों और गरीब शोषित-वंचित को विशेष तरजीह देते हैं। वे 140 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं। हिंदुत्व को केंद्र में रख उन्होंने श्रीरामजन्मभूमि मंदिर का निर्माण कराया, अनुच्छेद 370 खत्म किया और अब समान नागरिक संहिता की और अग्रसर हैं। उनका नव पंचशील सिद्धांत भारत के वैश्विक संबंधों को पुनर्परिभाषित कर एक नई भू-राजनीतिक व्यवस्था को जन्म देने में तो समर्थ हैं ही, भारतीय लोकतंत्र के पारंपरिक व्याकरण को बदलने की संभावनाएं भी संजोए हैं।
Date: 23-08-25
सदन का समय
संपादकीय
संसद कानून और नीति निर्माण करने वाली देश की सर्वोच्च संस्था है, जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है। देश की दिशा एवं दशा तय करने में इसकी अहम भूमिका होती है। यह सरकार के कामकाज की निगरानी करने और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कर समाधान तलाशने का विशिष्ट मंच है। इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, जहां जनता की संप्रभुता को अभिव्यक्ति मिलती है। जन प्रतिनिधियों से उम्मीद की जाती है कि वे आम लोगों से जुड़े मसलों को संसद में उठाकर नीति निर्माण में उनकी भूमिका सुनिश्चित करेंगे। मगर, संसद के मानसून सत्र के कामकाज पर गौर करें तो इन उम्मीदों पर सियासत के बादल मंडराते नजर आते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जन प्रतिनिधियों के लिए दलगत राजनीति जन सरोकार से ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। संसद के अंदर और बाहर सत्तापक्ष एवं विपक्ष के बीच आरोप- प्रत्यारोप के शोरगुल में असल मुद्दे गौण हो जाते हैं। इससे न केवल संसद का बहुमूल्य समय यों ही जाया हो जाता है, बल्कि सार्वजनिक धन की भी बर्बादी होती है।
संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में महज 31 फीसद और राज्यसभा में 39 फीसद कामकाज हुआ। सत्र के दौरान कामकाज के लिए 120 घंटे उपलब्ध थे, मगर इस दौरान लोकसभा में केवल 37 घंटे और राज्यसभा में 41 घंटे 15 मिनट कामकाज हो पाया। दोनों सदनों में कुल 15 विधेयक पारित किए गए और तीन विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति के पास विचार के लिए भेजा गया। सत्र के दौरान ‘ आपरेशन सिंदूर’ को लेकर दोनों सदनों में विशेष चर्चा हुई, जिसकी मांग विपक्ष ने उठाई थी। मगर, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का मुद्दा दोनों सदनों में हंगामे और गतिरोध की प्रमुख वजह बना रहा। सत्तापक्ष का तर्क था कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। और इस पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। सवाल है कि क्या सदन में हंगामे से कुछ हासिल हो पाया? इसके विपरीत इस वजह से दोनों सदनों में एक भी दिन प्रश्नकाल एवं शून्यकाल सामान्य तरीके से नहीं चल पाया और सत्र के दौरान गैर सरकारी कामकाज भी नहीं हो सका। यानी, मानसून सत्र के कामकाज की सूची में शामिल जन सरोकार से जुड़े कई मुद्दे बिना चर्चा और जवाब के ही रह गए।
इसमें दोराय नहीं कि संसद सत्र नियमित रूप से चलाने का दायित्व सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों का है। लोकतंत्र में किसी भी मुद्दे पर विरोध दर्ज करना विपक्ष की भूमिका का एक हिस्सा है और सत्तापक्ष से उम्मीद की जाती है कि वह विपक्ष की आपत्तियों का निराकरण करे। मगर संसद में सार्थक और तर्कपूर्ण बहस करने के बजाय हंगामे से गतिरोध बनाए रखने से अंततः नुकसान देश की जनता का होता है। सियासी दलों और उनके जनप्रतिनिधियों को इस बात पर गंभीरता और गहराई से विचार करना चाहिए कि संसद का बहुमूल्य समय बर्बाद न हो। जन प्रतिनिधियों की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे उस जन सरोकार को प्राथमिकता दें, जिसके लिए उन्हें चुना गया है। एक निर्दलीय सांसद ने तो संसद परिसर में प्रदर्शन कर यह मांग भी उठाई है कि सदन में हंगामे की वजह से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई सांसदों के वेतन से की जानी चाहिए। सहमति और असहमति होना लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन सामूहिक तौर पर प्रयास यही होना चाहिए कि सदन नियमित रूप से चले, ताकि जनकल्याण के लिए प्रभावी नीतियों का निर्माण हो सके।
Date: 23-08-25
संवेदना और सुरक्षा
संपादकीय
सड़कों -गलियों में खुला घूमने वाले कुत्तों पर उच्चतम न्यायालय का शुक्रवार को आया ताजा निर्देश विवेकसम्मत और तार्किक है। निस्संदेह अदालत ने पशु प्रेमियों की संवेदनाओं का खयाल रखा है, लेकिन साथ यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जन सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा और कोई भी नागरिक सड़क पर कहीं भी कुत्तों को खाना नहीं खिलाएगा। दरअसल, राजधानी में कुर्ती के काटने की घटनाएं बढ़ गई हैं। इसे संज्ञान में लेकर अदालत ने उन्हें जल्द से जल्द सड़कों से हटा कर आश्रय स्थल भेजने का निर्देश दिया था। अदालत के इस फैसले को लेकर व्यापक स्तर पर चिंता जाहिर की गई कि क्या आवारा कुत्तों के प्रति थोड़ा नरम नहीं हुआ जा सकता है। मगर सवाल यह है कि इस पूरी समस्या के लिए कौन जिम्मेदार है? अगर संबंधित महकमों की ओर से पशु जन्म नियंत्रण नियमों को गंभीरता से लागू किया गया होता, तो न कुत्तों की संख्या बढ़ती और न ही उन्हें सड़कों से हटाने की नौबत आती। अब अपने निर्देश में शीर्ष अदालत ने कहा है कि हटाए गए कुत्तों का बंध्याकरण हो, टीकाकरण किया जाए और उन्हें उसी क्षेत्र में छोड़ दिया जाए, जहां से उन्हें हटाया गया था। हालांकि यह निर्देश आक्रामक व्यवहार वाले और संक्रमण के संदेह वाले कुत्तों पर लागू नहीं होगा।
गौरतलब है कि हर सभ्यता में कुत्ते मनुष्य के साथ रहे हैं। वे इंसानों के अच्छे साथी साबित हुए। संवेदना के स्तर पर परस्पर जुड़ाव महसूस किया जा सकता है। कुत्ते आज लोगों के जीवन का हिस्सा हैं। मगर अब समय आ गया है। कि हम उन कारणों की भी पड़ताल करें, जिनकी वजह से कुत्तों का व्यवहार आक्रामक हुआ कई राज्यों में इनकी बढ़ती संख्या भी चिंता का विषय है। अगर संबंधित निकाय ने ध्यान दिया होता, तो अदालत सख्त कदम नहीं उठाती । हालांकि उसका कहना सही है कि यह समग्र समस्या स्थानीय अधिकारियों की निष्क्रियता का नतीजा है कुत्तों के प्रति करुणा दिखानी चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन कहीं भी उन्हें खाना खिलाने की आदत हमें बदलनी होगी। इसीलिए ताकीद की गई है कि इसके लिए खास जगह निर्धारित हो। इसे गंभीरता से लेने के साथ-साथ बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। शीर्ष अदालत का निर्देश व्यापक और सार्थक है।
Date: 23-08-25
सिर्फ हंगामा, काम नहीं
संपादकीय
मानसून सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। हर बार किसी न किसी बात को लेकर हंगामा शुरू होता है, और फिर पूरे सत्र थमता ही नहीं। विपक्ष किसी मुद्दे पर चर्चा चाहता है उस पर सत्ता पक्ष सहमत नहीं होता और हंगामा बढ़ता ही जाता है। यही मानसून सत्र के साथ भी हुआ। मानसून सत्र बिना खास कामकाज के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया और इस दौरान मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मुद्दे पर चर्चा कराने की विपक्ष की मांग सरकार ने अनसुना कर दी। फलस्वरूप लोक सभा की उत्पादकता महज 31 फीसद और राज्य सभा की 39 फीसद रही। लोक सभा अध्यक्ष ओम विरला ने गतिरोध का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ा। इसी प्रकार राज्य सभा में उपसभापति हरिवंश ने भी सत्र के दौरान लगातार बने रहे गतिरोध पर निराशा जताई। इससे न केवल बहुमूल्य संसदीय समय की हानि हुई, बल्कि लोक महत्त्व के कई मुद्दों पर भी चर्चा नहीं हो सकी। लोक सभा में केवल 37 घंटे और राज्य सभा में मात्र 41 घंटे 15 मिनट कामकाज हो पाया। हल्ले-गुल्ले में सरकार ने 15 विधेयक जरूर पारित करा लिए। संविधान का (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 भी पेश किया गया जिस पर विपक्ष को ढेरों आपत्तियां हैं। दो अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयक ‘संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2025’ और ‘जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025’ भी पेश किए गए। 130वें संविधान संशोधन विधेयक में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार किए जाने और लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने पर पद से हटाए जाने का प्रावधान है। भारी हंगामे के बाद सरकार तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने पर सहमत हो गई। सत्र के दौरान ‘ऑपरेशन सिदूर’ पर विशेष चर्चा हुई। पूरे देश को स्तब्ध कर देने वाली घटना में सत्र के पहले ही दिन राज्य सभा के सभापति एवं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देर शाम अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। सरकार और विपक्ष में तलवारें इस हद तक खिंची हैं। कि सत्र स्थगित होने के बाद लोक सभा अध्यक्ष के कमरे में होने वाली अनौपचारिक मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कुछ मंत्री तो पहुंचे किंतु दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य कोई प्रमुख विपक्षी नेता पहुंचा ही नहीं। सवाल उठता है कि जब काम नहीं तो वेतन नहीं नियम यहां क्यों लागू नहीं होता।
Date: 23-08-25
विवाह की जरूरत
संपादकीय
सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि कोई स्वतंत्र रहना चाहता है, तो उसे विवाह नहीं करना चाहिए। कोई भी पति या पत्नी यह नहीं कह सकता कि जब तक हमारा वैवाहिक संबंध है, मैं दूसरे जीवन साथी से स्वतंत्र रहना चाहता/चाहती हूं। मामले में अलग रह रहे दंपति को कहा, हर पति-पत्नी का आपस में कोई न कोई विवाद होता रहता है। दंपति के दो बच्चे भी हैं। पीठ ने कहा, हमें खुशी होगी अगर दंपति साथ आ जाता है क्योंकि बच्चे छोटे हैं। उन्हें टूटा हुआ घर देखने को न मिले। महिला का दावा है कि उसका पति सिंगापुर में रह रहा है, और मामले को सुलझाने के लिए तैयार नहीं है। पति की कुछ हरकतों के कारण उसका वहां रहना मुश्किल है। महिला की इस दलील पर कि वह पति पर निर्भर नहीं रहना चाहती, अदालत ने कहा कोई पत्नी पति से यह नहीं कह सकती क्योंकि भावनात्मक रूप से पति पर निर्भर होती है पत्नी बेशक, पति-पत्नी के बीच विवाद की गुंजाइश से इंकार नहीं किया जा सकता परंतु दांपत्य में दोनों का वरावरी का संबंध होता है। जब महिलाएं साक्षर नहीं थीं, उनकी स्थिति वनिस्वत खराब थी। परिवार / समाज उनके साथ निराश्रितों की तरह बर्ताव करता था। तब उनकी मजबूरी थी कि पति पर निर्भर रहें। मगर अब व्यावहारिक तौर पर स्वीकरना होगा कि दोनों ही एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं। विवाह में निजी स्वतंत्रता बमुश्किल मिलती है। यह सामंजस्य का बंधन है जिससे संपूर्ण कुनवा बंधा होता है। खासकर अपने समाज में आज भी शादी सामाजिक / पारिवारिक निर्णय है। उस पर जब दंपति के बच्चे भी हों तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तमाम झगड़ों-झंझटों के बावजूद अभी भी अपने यहां बुरी से बुरी शादियां ताउम्र चल जाती हैं। सवाल सिर्फ दांपत्य तक सीमित नहीं है, हर रिश्ते में तारतम्यता की आवश्यकता होती है। सारी दुनिया में यूं भी अकेलेपन की समस्याएं विकराल होती जा रही हैं। वेहतर जीवन गुजारने और दांपत्य की दरारों को मिटाने के प्रयास दोनों तरफ से होने जरूरी हैं। खासकर बच्चेदार पालकों को उनके मुस्तकविल का ख्याल कर वीच का रास्ता निकालने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। बात सिर्फ गुजारा भत्ता या बच्चों के भरण-पोषण तक सीमित नहीं है। यह वैश्विक समस्या है, जिसे शांतिपूर्ण ढंग से विमर्श करके निपटाया जा सकता है। कम दोनों को बढ़ाना होगा, छद्म अहंकार हमेशा परिवार तोड़ने वाला ही होता है।
Date: 23-08-25
निरंकुशता का अंदेशा
अनिल जैन
भारत में 100 साल से भी पहले 18 मार्च, 1919 को ब्रिटिश हुकूमत ने एक बेहद खतरनाक दमनकारी ‘कानून अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम’ पारित किया था, जो रॉलेट एक्ट के नाम से कुख्यात हुआ। इसका मकसद देश में बढ़ते राष्ट्रवादी उभार को रोकना था। इस कानून के तहत भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को विना मुकदमे दो साल तक जेल में रखने का अधिकार ब्रिटिश हुकूमत को था। यह रॉलेट एक्ट ही था, जिसके खिलाफ आंदोलन ने महात्मा गांधी को स्वाधीनता संग्राम की मुख्यधारा में लाकर भारतीय राजनीति में गांधीवादी युग का सूत्रपात किया। उस आंदोलन के चलते ही 13 अप्रैल, 1919 को जलियांवाला बाग में भीषण नरसंहार हुआ था। हालांकि कड़े विरोध के चलते यह कानून कभी भी प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जा सका और अंततः 1922 में इसे निरस्त करना पड़ा।
अब कुछ-कुछ उसी रॉलेट एक्ट की तर्ज पर केंद्र सरकार ने नैतिकता और सुशासन की दुहाई देते हुए अपना एक नया कानून प्रस्तावित किया है। इस सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त को आनन-फानन में तीन विधेयक संसद में पेश किए जिनके कानून बनने के बाद गंभीर आपराधिक मामलों में जेल जाने की स्थिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और राज्यों के मंत्रियों को उनके पद से हटाने का | प्रावधान हो जाएगा। हालांकि प्रस्तावित कानून के दायरे में प्रधानमंत्री को रखने का कोई मतलब नहीं है। यह प्रावधान एक हास्यास्पद पाखंड है, क्योंकि असंभव है कि भारत जैसे देश में प्रधानमंत्री किसी मामले में गिरफ्तार हो जाएं। यह सब जानते हैं। बहरहाल, आज देश में अगर धारणा होती कि संवैधानिक व्यवस्था सामान्य ढंग से काम कर रही है, और कानून लागू करने वाली एजेंसियां निष्पक्षता से काम करती हैं, तो प्रस्तावित कानून को स्वस्थ पहल माना जाता लेकिन दुर्भाग्य से आज धारणाएं उसके उलट हैं जो धारणा व्यापक तौर पर प्रचलित है, वह यह है कि कानून प्रवर्तक एजेंसियां राजनेताओं और उनकी राजनीतिक प्रतिवद्धता को देख कर उनके अपराध तय करती हैं। ऐसे में प्रस्तावित कानून पर विपक्षी खेमों में और आम लोगों में भी आशंका पैदा होना लाजिमी है। चूंकि इस प्रस्तावित कानून पर केंद्र ने विपक्ष से कोई संवाद नहीं किया है, और संसद का सत्र समाप्त होने से महज एक दिन पहले गृह मंत्री ने संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किए बगैर ये विधेयक पेश किए, लिहाजा सरकार की नीयत पर सवालों का उठना और प्रस्तावित कानून को नैतिकता और सुशासन के आवरण में सत्ता के केंद्रीकरण की खूंखार कोशिश के रूप में देखा जाना और इसकी तुलना रॉलेट एक्ट से किया जाना लाजिमी है। नियमानुसार सदन में कोई भी विधेयक पेश होता है तो सदस्यों को उसकी प्रति 24 घंटे पहले उपलब्ध करानी होती है, ताकि वे विधेयक पर चर्चा के लिए तैयारी करके सदन में आएं। लेकिन ये विधेयक पेश हुए 20 अगस्त को सुबह और इन विधेयकों की प्रतियां सांसदों के पास भेजी गई 19 अगस्त की देर शाम । इसीलिए शक है कि इन विधेयकों पर कैबिनेट की बैठक में भी विधिवत चर्चा नहीं हुई।
लोक सभा सचिवालय को भी इन विधेयकों के बारे में गृह मंत्रालय की ओर से 19 जनवरी की शाम को सूचित किया गया और इन्हें पेश करने के लिए विशेष अनुमति मांगी गई, जो कि मिलनी ही थी । विपक्षी सदस्यों के जोरदार विरोध और नारेबाजी के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों विधेयक पहले लोक सभा में और सत्र के आखिरी दिन राज्य सभा में पेश किए बाद में एक प्रस्ताव के जरिए इन्हें संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया जो इनकी समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करेगी। हालांकि इस सबके बाद भी इन विधेयकों का पारित होना आसान नहीं है, क्योंकि इन्हें संसद में दो तिहाई बहुमत से पारित कराना होगा जो मौजूदा स्थिति में मुश्किल है।
मोदी सरकार अभी सहयोगी दलों के समर्थन पर टिकी है और लगता नहीं कि सहयोगी दल खासकर तेलुगू देशम और जनता दल (यू) इन विधेयकों का समर्थन कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा कोई काम करेंगे क्योंकि ये विधेयक कानून का रूप लेने के बाद न सिर्फ विपक्षी दलों के लिए तलवार बनेंगे, बल्कि भाजपा के लिए अपने सहयोगी दलों को भी ब्लैकमेल करने का हथियार बन जाएंगे। फिर भी अगर किसी तरह सरकार संसद में इन विधेयकों को पारित करा लेती है तो उसके लिए अगली बड़ी चुनौती होगी कम से कम 15 राज्यों की विधानसभा में इन्हें पारित कराना जो सिरे से आसान नहीं लगता।
दरअसल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार इस समय चौतरफा मुसीबतों से घिरी हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार ने लंबे समय से नैरेटिव बना रखा था कि वह इस मुददे पर कोई समझौता नहीं करती लेकिन पहलगाम कांड और ऑपरेशन सिंदूर से उस नैरेटिव की कलई उतर चुकी हैं। पाकिस्तान पर बढ़त बना रही भारतीय सेना को उसने न सिर्फ अमेरिकी दवाव में सीजफायर करने के लिए मजबूर किया, बल्कि इस सिलसिले में उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कोई समर्थन नहीं मिला, रणनीतिक रूप से पाकिस्तान की ताकतवर देशों के साथ नजदीकी वह गई, जो कूटनीतिक मोर्चे पर भारत की बड़ी नाकामी है।
इधर, घरेलू राजनीति में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से इस्तीफा दिलवाने वाले प्रकरण ने तो उसको कमजोर किया ही, चुनावी गड़बड़ियों और बिहार में अचानक शुरू हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के कारण चुनाव आयोग के विवादों में घिर जाने की वजह से भी उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनावी गडवड़ियों के उजागर होने और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण जैसे विवादास्पद अभियान ने समूचे विपक्ष को एकजुट कर दिया है। बिहार में इस अभियान का तीव्र विरोध हो रहा है, जो अन्य गैर-भाजपा शासित राज्यों में भी फैलने की संभावना है। इसलिए लगता है कि इन्हीं सब बातों से लोगों का और खासकर विपक्षी दलों का ध्यान हटाने के लिए सरकार ने इन तीन नये कानूनों को लाने की पहल की है, जिनका हश्र तीन कृषि कानूनों या ब्रिटिश हुकूमत के रॉलेट एक्ट जैसा ही होने की पूरी संभावना है।
Date: 23-08-25
आधार की वैधता
संपादकीय
बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संदर्भ में शुक्रवार, 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया है। अदालत का आधार संबंधी ताजा आदेश न सिर्फ आश्वस्तकारी है, बल्कि भविष्य की ऐसी किसी भी कवायद के लिए एक मानक तय करता है। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को हुक्म दिया है कि मतदाता सूची में सुधार के लिए आधार कार्ड को वैध दस्तावेज माना जाए। साथ ही राज्य के राजनीतिक दलों को भी निर्देश दिया है कि वे इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाएं। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया के लिए जिन ग्यारह दस्तावेजों को वैध माना था, उनमें आधार कार्ड को शामिल नहीं किया था। इससे काफी सारी विसंगतियां पैदा हो गई और करीब 65 लाख लोगों के नाम मसौदा सूची से बाहर हो गए। स्वाभाविक ही इस मुद्दे पर सियासत गरमाई और अदालत से हस्तक्षेप की गुहार लगाई गई थी।
निस्संदेह, चुनाव आयोग ने एक अच्छी मंशा के तहत ही यह प्रक्रिया शुरू की थी, ताकि बिहार विधानसभा के आसन्न चुनावों को अधिक साफ-सुथरे और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जा सके। मगर मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के लिए जितने वक्त की दरकार थी, आयोग शायद इसको भांप नहीं सका। इसीलिए वैध दस्तावेजों का निर्धारण करते हुए उससे बिहार की सामाजिक-आर्थिक व भौगोलिक परिस्थितियों की अनदेखी हुई। अव्वल तो, जिस मौसम में यह कवायद हो रही है, उसमें इस सूबे की एक बड़ी आबादी बाढ़ से त्रस्त रहती है । फिर, आधार जैसे व्यापक रूप से उपलब्ध सरकारी दस्तावेज की अनदेखी ने भी लोगों को चौंकाया, क्योंकि विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से आधार कार्ड अनिवार्यतः मांगा जाता है। लोगों में इससे संदेह पैदा हुआ, विवाद बढ़ा और निरर्थक राजनीतिक आरोपों- प्रत्यारोपों को जगह मिली। खुद चुनाव आयोग को कटु आलोचनाएं झेलनी पड़ीं और अब उसे आधार कार्ड को स्वीकार करना पड़ेगा। आयोग इस अप्रिय स्थिति को उस वक्त भी टाल सकता था, जब आरंभिक सुनवाई के दौरान माननीय जजों ने यह अपेक्षा जताई थी कि आधार कार्ड को वैध दस्तावेज मानने पर विचार हो। यह नैतिक रूप से भी उचित होता, क्योंकि जिस आधार नंबर के लिए भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई, जिसके बायोमेट्रिक डाटा के संरक्षण के लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, उसे सिरे से नकारने का कोई तुक नहीं था।
अब जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है, तो राज्य के सभी 12 राजनीतिक दलों की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे मतदाता सूची से बाहर हुए लोगों की मदद करें और प्रस्तुत मसौदे में जो भी त्रुटियां हैं, उनको दुरुस्त करने में आयोग की सहायता करें। आयोग ने अदालत को सूचित किया है कि बाहर हुए करीब 65 लाख लोगों में से 22 लाख की मृत्यु हो चुकी है, जबकि आठ लाख नाम एक से अधिक जगहों पर दर्ज पाए गए हैं। यदि आयोग के इस दावे को मानें, तो लगभग 35 लाख लोग कोई दस्तावेज न होने के कारण मतदाता सूची से बाहर हुए हैं? राजनीतिक दलों के पास इतने बड़े मतदाता वर्ग की सेवा का यह अहम मौका है। दुर्योग से, हमारे यहां आरोप लगाने की संस्कृति ज्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि इसमें कोई शारीरिक श्रम नहीं लगता। मगर सत्ता के दावेदारों को नहीं भूलना चाहिए कि चंद हजार वोटों के अंतर से उनका भाग्य पलट सकता है। इसलिए उन्हें जमीन पर सक्रिय होना चाहिए।