19-04-2021 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date:19-04-21
Economy Matters
India’s Indo-Pacific horizons will be determined by its economic vibrancy
TOI Editorials
Foreign minister S Jaishankar, in a recent public engagement, made a couple of observations about the Indo-Pacific. One, we are in the midst of a return to history as in an earlier seamless era Indo-Pacific was largely about trading. Two, from the Indian standpoint the Indo-Pacific is a clear message that it will not be constrained between Malacca Straits and the Gulf of Aden. India’s interests extend further. Jaishankar’s observations provide a glimpse into the Modi government’s horizons, which is not self-limiting. It’s welcome. The hard part is realising this goal.
The reference to a seamless era is a good entry point. Trade was always the primary thread that connected this region. In the contemporary world, economic clout counts for more than anything else. A country’s influence is tied to the vibrancy of its economy. Six years ago, the finance ministry’s annual Economic Survey explored this point. It concluded that a country’s hard and soft power arise from a “war-chest” of foreign exchange reserves as it creates geo-political influence.
China was posited as an example of a country that used its economic depth to further its strategic goals. It had even become a lender of last resort to governments in financial trouble. In a fluid post-Cold War era, most coalitions are underpinned by economic interests. That’s clear even from India’s experience over the last three decades. There is no substitute for a robust economic performance. For example, as the only major economy to record an expansion in GDP in 2020, China is well placed to further its goals. India’s vision of the Indo-Pacific is laudable. But to see it through, every arm of the government needs to pull in unison to push the economy ahead and put it on a path of durable growth.
Date:19-04-21
Direct Benefits
Move to credit MSPs to farmers’ account is welcome. In long run minimum support should be replaced by per acre transfers
Editorial
When taxpayer money is used to pay minimum support prices (MSP) for farmers’ produce, its benefits should go to them. And when technology for such direct benefit transfers (DBT) exists — thanks to bank accounts linked to every individual’s Aadhaar and mobile number — there’s no reason why this cannot be ensured. It is, therefore, scandalous that DBT wasn’t, till recently, being implemented in Punjab and Haryana, which together contributed paddy and wheat worth Rs 87,690 crore at MSP value to the Central pool in 2020-21. Government agencies were procuring grain from these two states and paying MSP not to farmers. These monies were, instead, credited into the accounts of arhatiyas or commission agents in wholesale mandis, who, in turn, issued cheques to the farmers. The farmers, it was assumed, got the MSP from the arhatiyas.
It is only from the current rabi marketing season that the Narendra Modi government has made DBT mandatory: No grain purchase will happen until the details of all concerned farmers are uploaded on the official procurement portal to enable online MSP payments to their accounts. The arhatiyas, who wield enormous political clout in the two granary states, have always opposed the new system. The reason is simple: Guaranteed state buying at MSP serves as an indirect security for the loans they extend to farmers. With DBT, they can no longer collect their dues upfront and pay farmers after making the necessary deductions. But the government’s responsibility is to the farmer. The arhatiyas get 2.5 per cent commission for facilitating the entire procurement operations in mandis – from unloading of farmers’ grain to its cleaning, weighing, bagging and final loading onto trucks. This commission is on the MSP. The MSP itself can only be paid to the farmer. It isn’t the government’s job to be a facilitator for loan recovery.
Now that DBT has become the rule for MSP payments — the Modi government’s enforcing it even amidst the ongoing protests against the Centre’s farm laws is striking — the next step should be to cap procurement. In case of fertilisers, the government has imposed an upper limit of 50 bags that any farmer can buy at subsidised rates in a month. It should be similarly possible to restrict MSP procurement to the produce of, say, not more than 10 acres per farmer. The idea here is to extend MSP benefits to the maximum number of, especially, small and marginal farmers — and in states where government procurement is currently insignificant. In the long run, MSP procurement itself should be replaced with per-acre transfers. Farmers are better off with minimum “income” rather than “price” support.
Date:19-04-21
The ECI cannot be a super government
There is still some confusion about the extent and nature of the powers that are available to the Election Commission
P.D.T. Achary is Former Secretary General, Lok Sabha
Elections bring the Election Commission of India (ECI) into sharp focus as this constitutional body superintends, directs and controls the conduct of elections. It is the constitutional duty of the ECI to ensure that the elections held are free and fair.
It is an interesting aspect of the ECI’s history that before T.N. Seshan came on the scene as the Chief Election Commissioner, no one in the country ever knew or felt that the ECI had any powers. Seshan discovered the ECI’s powers hidden in Article 324 of the Constitution which was then used to discipline recalcitrant political parties which had till then believed that it was their birth right to rig elections. Thus there was a very high level of confidence in the minds of Indian citizens about the ECI’s role restoring the purity of the elected legislative bodies in the country.
It became rather easier for Seshan to locate the powers of the ECI after the Supreme Court held in Mohinder Singh Gill vs Chief Election Commissioner (AIR 1978 SC 851) that Article 324 contains plenary powers to ensure free and fair elections and these are vested in the ECI which can take all necessary steps to achieve this constitutional object. All subsequent decisions of the Supreme Court reaffirmed Gill’s decision and thus the ECI was fortified by these court decisions in taking tough measures.
The model code
The model code of conduct issued by the ECI is a set of guidelines meant for political parties, candidates and governments to adhere to during an election. This code is based on consensus among political parties. Its origin can be traced to a code of conduct for political parties prepared by the Kerala government in 1960 for the Assembly elections. It was adopted and refined and enlarged by the ECI in later years, and was enforced strictly from 1991 onwards.
There is absolutely no doubt that elections need to be properly and effectively regulated. The Constitution has clothed the ECI with enough powers to do that. Thus, the code has been issued in exercise of its powers under Article 324. Besides the code, the ECI issues from time to time directions, instructions and clarifications on a host of issues which crop up in the course of an election. The model code is observed by all stakeholders for fear of action by the ECI. However, there exists a considerable amount of confusion about the extent and nature of the powers which are available to the ECI in enforcing the code as well as its other decisions in relation to an election.
Since it is a code of conduct framed on the basis of a consensus among political parties, it has not been given any legal backing. Although a committee of Parliament recommended that the code should be made a part of the Representation of the People Act 1951, the ECI did not agree to it on the ground that once it becomes a part of law, all matters connected with the enforcement of the code will be taken to court, which would delay elections.
Unresolved question
The position taken by the ECI is sound from a practical point of view. But then the question about the enforceability of the code remains unresolved. Paragraph 16A of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 (https://bit.ly/3ttbbUl) says that the commission may suspend or withdraw recognition of a recognised political party if it refuses to observe the model code of conduct.
But it is doubtful whether this provision is legally sustainable. The reason is that withdrawal of the recognition of a party recognised under these orders seriously effects the functioning of political parties. When the code is legally not enforceable, how can the ECI resort to a punitive action such as withdrawal of recognition?
There are two crucial issues which need to be examined in the context of the model code and the exercise of powers by the ECI under Article 324.
Transfer of officials
One issue relates to the abrupt transfer of senior officials working under State governments by an order of the commission. It may be that the observers of the ECI report to it about the conduct of certain officials of the States where elections are to be held. The ECI apparently acts on such reports and orders the transfer on the assumption that the presence of those officials will adversely affect the free and fair election in that State. Transfer of an official is within the exclusive jurisdiction of the government. It is actually not clear whether the ECI can transfer a State government official in exercise of the general powers under Article 324 or under the model code.
The code does not say what the ECI can do; it contains only guidelines for the candidates, political parties and the governments. Further, Article 324 does not confer untrammelled powers on the ECI to do anything in connection with the elections. If transfer of officials is a power which the ECI can exercise without the concurrence of the State governments, the whole State administration could come to a grinding halt. The ECI may transfer even the Chief Secretary or the head of the police force in the State abruptly. In Mohinder Singh Gill’s case (supra), the Court had made it abundantly clear that the ECI can draw power from Article 324 only when no law exists which governs a particular matter. It means that the ECI is bound to act in accordance with the law in force. Transfer of officials, etc is governed by rules made under Article 309 of the Constitution which cannot be bypassed by the ECI under the purported exercise of power conferred by Article 324. Further, to assume that a police officer or a civil servant will be able to swing the election in favour of the ruling party is extremely unrealistic and naive. It reflects in a way the ECI’s lack of confidence in the efficacy of politicians’ campaigns.
Administrative moves
Another issue relates to the ECI’s intervention in the administrative decisions of a State government or even the union government. According to the model code, Ministers cannot announce any financial grants in any form, make any promise of construction of roads, provision of drinking water facilities, etc or make any ad hoc appointments in the government. departments or public undertakings. These are the core guidelines relating to the government. But in reality, no government is allowed by the ECI to take any action, administrative or otherwise, if the ECI believes that such actions or decisions will affect free and fair elections.
A recent decision of the ECI to stop the Government of Kerala from continuing to supply kits containing rice, pulses, cooking oil, etc is a case in point. The State government has been distributing such free kits for nearly a year to meet the situation arising out of the pandemic, which has helped many a household. The decision to stop the kit distribution was reportedly on a complaint from the Leader of the Opposition in the Assembly. The question is whether the ECI could have taken such a decision either under the model code or Article 324. The model code does not provide any clue. As regards the use of Article 324, the issue boils down to whether distribution of food items to those in need in a pandemic will affect free and fair elections.
The Supreme Court had in S. Subramaniam Balaji vs Govt. of T. Nadu & Ors (2013) held that the distribution of colour TVs, computers, cycles, goats, cows, etc, done or promised by the government is in the nature of welfare measures and is in accordance with the directive principles of state policy, and therefore it is permissible during an election. If colour TVs, computers, etc can be promised or distributed during an election and it does not influence the free choice of the people, how can the distribution of essential food articles which are used to stave off starvation be an electoral malpractice? Further, Section 123 (2)(b) of the Representation of the People Act, 1951 says that declaration of a public policy or the exercise of a legal right will not be regarded as interfering with the free exercise of the electoral right.
Insightful words
There is no doubt that the ECI, through the conduct of free and fair elections in an extremely complex country, has restored the purity of the legislative bodies. However, no constitutional body is vested with unguided and absolute powers. Neither citizens nor the ECI is permitted to assume that the ECI has unlimited and arbitrary powers. It would be useful to remember the insightful words of Justice S.M. Fazalali, in A.C. Jose vs Sivan Pillai (1984): “if the [Election] Commission is armed with such unlimited and arbitrary powers and if it ever happens that the persons manning the commission shares or is wedded to a particular ideology, he could by giving odd directions cause a political havoc or bring about a constitutional crisis, setting at naught the integrity and independence of the electoral process so important and indispensable to the democratic system.”
Date:19-04-21
Implementing green contracts
How corporations can cut down emissions
Aradhana is an In-House Counsel at an IT multinational corporation.
The increasing concerns about climate change once again point to the need for enhanced efforts towards achieving sustainable growth goals in India. While the massive levels of production, consumption and disposal of goods and services have their own set of benefits in a post-industrial society, they have also slowed down the replenishment cycle of limited resources.
As both consumers and corporations reap the benefits of large-scale manufacturing and services, they must equally share the responsibilities relating to the loss of resources and reduce greenhouse gas emissions. While much has been discussed on the operational ways of cutting down carbon emissions, this article focuses on how Indian corporations can be a major character in the country’s story of sustainable growth. Some corporations contribute a fair share to building a clean and sustainable future. But here we discuss how they can contribute to cutting down emissions through the process of green contracting.
What are green contracts?
‘Green contracts’ refer to commercial contracts which mandate that contracting parties cut down greenhouse gas emissions at different stages of delivery of goods/services, including design, manufacturing, transportation, operations and waste disposal, as applicable to the industry. The process of implementing a green contract may commence at the bidding stage itself, when various interested companies participate in the tender process. In such a scenario, a ‘green tender’ may prescribe necessary ‘green qualifications’, which can be considered when awarding the contract to a bidder. These green qualifications can range from using a pre-defined percentage of ‘green energy’ in service delivery to adequate on-site waste management, reducing carbon emissions by a certain level over period of time, etc. Once such a bidder is chosen, the contracting agreement between the parties can prescribe the ‘green obligations’ in detail, thus making the obligations binding and enforceable in the eyes of the law. It is this obligatory nature of green contracts which sets the tone for the parties to cut down emissions. This can be achieved by contractual clauses providing for the use of good quality and energy-efficient infrastructure for production of goods/services, efforts in day-to-day operations such as reducing noise, air and water pollution and ensuring eco-friendly means of transportation like bicycles on site, establishing and maintaining a sustainable waste management system, and so on.
Meeting obligations
One effective way to make sure that the service providers adhere to these contractual obligations would be to provide for measurement criteria and audit of the performance of the contractor with regard to these obligations. An organisation may also choose to contractually highlight non-performance of such obligations as a ground of contractual breach, with penalty prescriptions. Another way to make sure that these obligations under the green contracts resonate far is to make sure that they flow down to all levels of the supply chain engaged in the delivery of goods and services.
Naturally, the degree of effecting a green contract will depend on the type of contract and the industry to which it relates. However, in the absence of any mandatory rules in this respect, it is the confidence and consideration of India Inc. towards green contracting which can aid the attainment of sustainable growth goals. The service recipients can also themselves undertake thorough assessments on their current standing on greenhouse gas emissions, and initiate relevant processes to contribute their share in India’s green sustainable future.
Having said that, it is but natural to bear in mind the economic efficiency in awarding and executing green contracts. The economic cost of executing green contracts may be greater than a normal brown contract, but global entities operating in a changing environment need to take into consideration the greater environment costs at stake.
Date:19-04-21
कारोबारी संचालन में कानून बनाम नैतिकता की बहस
कुशल नेतृत्व, ( लेखक कॉर्पोरेट सलाहकार हैं। वह टाटा संस के निदेशक और हिंदुस्तान यूनिलीवर के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं )
हाल के दिनों में वैधानिकता बनाम नैतिकता को लेकर कुछ टिप्पणियां देखने को मिलीं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अध्यक्ष अजय त्यागी ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि नियामक और स्वतंत्र निदेशक विभिन्न कंपनियों में प्रवर्तकों का प्रभाव कम करने में विफल रहे हैं। प्राय: देखने में आया है कि कानून और नैतिकता प्राय: सुसंगत और एकरैखीय नहीं होते। नियमों के अलावा हमें चरित्र बनाम नैतिकता के कठिन पहलू पर भी विचार करना होगा। इसके लिए कारोबारी प्रशासन के व्यवहार का अध्ययन करना आवश्यक है।
हाल ही में नॉर्वे के पुलिस प्रमुख ने वहां की प्रधानमंत्री पर 20,000 नॉर्वेजियन क्राउन का जुर्माना लगाया क्योंकि उन्होंने लोगों के इकठ्ठा होने को लेकर सरकार के कोविड प्रतिबंध का उल्लंघन किया था। जबकि कानून ऐसे जुर्माने की इजाजत नहीं देता। क्या आप भारत में ऐसा कुछ होने की कल्पना कर सकते हैं?
बोर्ड निदेशकों के पास न केवल न्यायिक सोच होती है बल्कि उन्हें इस बात का भी अंदाजा होता है कि क्या सही है और क्या गलत। विनम्रता सिखाई नहीं जा सकती। घटनाएं हमें यह सिखाती हैं। कानून बनाम नैतिकता की दुविधा कारोबारी संचालन को महज नियमों का पालन करने से अलग बनाती है। समाज नैतिकता को कई चश्मों से देखता है मसलन, संस्कृति, नेता का व्यवहार और न्याय व्यवस्था (पुलिस, न्याय प्रक्रियाएं और न्यायालय)। उदाहरण के लिए शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व भीड़ भरी चुनावी रैलियों में हिस्सा लेता है जहां उन नियमों का उल्लंघन किया जाता है जिनका पालन करने की वे सलाह देते हैं। गांधीजी ने विधि के अलावा नैतिकता को बहुत ऊंचा दर्जा प्रदान किया। देश में कुछ मंजूरियों के बाद सन 1975 से 1977 तक आपातकाल लागू था। बहरहाल, लोगों को लंबे समय से लगता रहा है कि आपातकाल सामान्य नहीं है। 45 वर्ष बाद दिसंबर 2020 में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आपातकाल की संवैधानिक वैधता के परीक्षण पर सहमति जताई।
किसान विधेयक बिना संसदीय बहस के पारित कर दिए गए और इस दौरान प्रक्रियाओं का भी उल्लंघन किया गया। उन्हें अन्य विधेयकों के पारित होने में लगने वाले समय की तुलना में बहुत जल्दी पारित कर दिया गया। जब भी लंबित विवादों की सुनवाई होगी सर्वोच्च न्यायालय उनकी वैधानिकता बरकरार रख सकता है। परंतु इस दौरान लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन हुआ या नहीं, इसे लेकर जनता का संदेह बरकरार रहेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिक और पद्म भूषण एस नंबी नारायणन को एक फर्जी जासूसी मामले में उस समय बेइज्जत किया गया जब वह अपने करियर में शिखर पर थे। उन्हें कितनी पीड़ा हुई होगी? आज से 25 वर्ष पहले मेरे खुलासे के बाद सेबी ने भेदिया कारोबार के मामले को छह वर्ष तक लंबित रखा और उसके बाद मुझे 13 पन्नों की एक रिपोर्ट मिली जिसमें लिखा था कि भेदिया कारोबार का कोई सबूत नहीं मिला। स्वाभाविक बात है कि मैं इस बात से काफी नाखुश और नाराज था।
अपनी पुस्तक फ्रैक्चर्ड फ्रीडम में कोबड घांडी बताते हैं कि वह 10 वर्ष तक जिन जेलों में रहे वहां की हालत कितनी दयनीय थी। देश के नागरिकों को आश्चर्य होता है कि क्या आजादी के 75 वर्ष बाद भी देश के कैदियों को उन हालात से गुजरना पड़ता है जिनका सामना वीर सावरकर को औपनिवेशिक काल में करना पड़ा।
कानून और नैतिकता के बीच का संतुलन हमेशा ध्यान आकृष्ट करता है। नागरिक चाहते हैं कि न्याय कानून और नैतिकता दोनों का साथ दे। कई बार न्यायालय विधिक मसलों तक सीमित रहकर फैसले देते हैं तो वहीं दूसरे अवसरों पर वे कानून और नैतिकता के हवाले से ऐसा करते हैं। ऐसे में आम नागरिक से किस प्रकार की प्रतिक्रिया की आशा करनी चाहिए? लोग मानते हैं कि मौजूदा न्याय प्रणाली निष्पक्ष नहीं है या कहें तो वह अमानवीय है। इसे कौन ठीक करेगा? ‘ब्राउन विंडोज’ एक अपराधशास्त्रीय सिद्धांत है जहां आम नागरिक यह मानते हैं कोई न कोई उनकी टूटी हुई खिड़की ठीक कर देगा लेकिन वे यह नहीं जानते कि ऐसा कौन करेगा। यह हास्यास्पद है कि हमारे कानून मंत्री गंभीरतापूर्वक यह सुझाव दे सकते हैं कि भारत मध्यस्थता का वैश्विक केंद्र बन सकता है जबकि यहां के नागरिकों को लगता है कि हमारी व्यवस्था घरेलू स्तर पर भी न्याय देने में नाकाम हैं। ब्रोकेन विंडोज सिंड्रोम न्याय को प्रभावित करता है।
न्याय के सिद्धांत में इन बातों को भी शामिल किया जाना चाहिए। आखिर अन्याय को कम कैसे किया जाए और न्याय प्राप्ति की प्रक्रिया में सुधार कैसे हो? चाल्र्स डिकेंस की पुस्तक ग्रेट एक्सपेक्टेशंस को उद्धृत करें तो, ‘छोटी सी दुनिया में जहां आम आदमी का अपना अस्तित्व होता है, वहां अन्याय से ज्यादा गहराई से कुछ महसूस नहीं होता…हो सकता है नागरिक बहुत मामूली अन्याय के शिकार हों लेकिन वे खुद भी तो बहुत मामूली हस्ती वाले होते हैं, और उनकी दुनिया भी बहुत छोटी होती है…’
कारोबारी संचालन की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी कंपनी के महत्त्वपूर्ण अल्पंाश हिस्सेदार भी बिना बहुलांश अंशधारक की सहमति के बोर्ड में जगह नहीं मांग सकते। यदि अल्पांश हिस्सेदार शेयरों का विरासती हिस्सेदार हो लेकिन प्रवर्तक समूह से उसे एकतरफा तरीके से बाहर किया गया हो तो क्या हो? येस बैंक और मुरुगप्पा समूह के मामलों पर नजर डालिए। यूनाइटेड ब्रुअरीज मामले पर विचार कीजिए जहां विजय माल्या बहुलांश हिस्सेदार के साथ एक अघोषित विधिक समझौते के कारण अभी भी गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हुए हैं जबकि भारतीय कानून की दृष्टि में वह भगोड़े घोषित हैं।
बोर्ड निदेशक सार्वजनिक कद के व्यक्ति होते हैं। वे समझदारी और बुद्धिमता का प्रदर्शन कर सकते हैं। वे समाज के लिए उदाहरण बन सकते हैं। स्वतंत्र निदेशकों को भी कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम नैतिकता और कानून के बीच संतुलन कायम करने का प्रयास करें।
Date:19-04-21
रोजगार के नए आयाम
जयंतीलाल भंडारी
संक्रमण की दूसरी लहर के कारण देश में एक बार फिर उद्योगों के समक्ष चुनौती खड़ी हो गई है। पूर्णबंदी के डर से ज्यादातर शहरों में छोटे-बड़े उद्योगों और कारखानों से मजदूर अपने इलाकों को लौटने लगे हैं। यह सबके लिए बड़ा संकट है। जहां मजदूरों और कामगारों के सामने आजीविका के संकट का खतरा मंडरा रहा है, वहीं औद्योगिक इकाइयों के समक्ष कामगारों की कमी का भी। जाहिर है, आने वाले दिनों में उत्पादन पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन ऐसे में ही डिजिटल कंपनियां एक बार फिर देश और दुनिया के कारोबार को तकनीकी तौर पर सक्षम बनाने में प्रभावी भूमिका निभाते हुए रोजगार के नए मौके तैयार कर रही हैं।
गौरतलब है कि वैश्विक और भारतीय आइटी कंपनियों का प्रमुख केंद्र बेंगलुरु और देश के अन्य आइटी शहर डिजिटल रोजगार का केंद्र बन गए हैं। इन आइटी शहरों की आमदनी भी तेजी से बढ़ रही है। कोरोना काल में बेंगलुरु से प्रत्यक्ष कर के रूप में भारी राजस्व मिला। आर्थिक सुस्ती को नकारते हुए देश की सिलिकॉन वैली के तौर पर पहचाने जाने वाले इस शहर ने पिछले वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह में 7.3 फीसदी की शानदार वृद्धि हासिल की है। देश के कर संग्रह में बेंगलुरु की हिस्सेदारी 12.3 फीसदी रही। वास्तव में राष्ट्रीय स्तर पर कर संग्रह में इसकी हिस्सेदारी 2019-20 के 10.1 फीसदी के मुकाबले बढ़ी है। रिपोर्टें बता रही हैं कि बेंगलुरु में कोविड-19 के कारण एआई (कृत्रिम बौद्धिकता), क्लाउड क्रांति, समेकन, आभासी वास्तविकता आदि जैसी डिजिटल तकनीकों के उपयोग में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है और इनसे कारोबार परिचालन के तरीके में अभूतपूर्व बदलाव आया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के कारोबार में खूब इजाफा हुआ है। आइटी कंपनियों को विदेशी ग्राहकों से खूब काम मिले, जिससे उनकी आमदनी और रोजगार में विविधता आई है।
इसमें कोई संदेह नहीं कि कोरोना से पूरी तरह बदली हुई नई आर्थिक दुनिया में भारत की उच्च कौशल प्रशिक्षित पीढ़ी के लिए रोजगार की बड़ी संभावनाएं बनी हैं। दुनिया के कई शोध संगठनों का मानना है कि डिजिटलीकरण से भारत में रोजगार के नए मौके तेजी से बढ़ रहे हैं। देश और दुनिया की ज्यादातर कारोबारी गतिविधियां अब ऑनलाइन हो गई हैं, इसलिए इन कंपनियों ने नए डिजिटल अवसर भी पैदा किए हैं। घर से काम करने की प्रवृत्ति को व्यापक तौर पर स्वीकार्यता मिलने से आउटसोर्सिंग को बढ़ावा मिला है। कोरोना की चुनौतियों के बीच भारत के आइटी क्षेत्र की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं से वैश्विक उद्योगों का यहां की आइटी कंपनियों पर भरोसा बढ़ा है।
देश बढ़ते डिजिटलीकरण, इंटरनेट के उपयोगकतार्ओं की बढ़ती संख्या और मोबाइल व डेटा पैकेज सस्ता होने से भी भारत में डिजिटल कारोबार बढ़ा है। मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडिया ट्रैफिक (एमबीट) सूचकांक-2021 के मुताबिक डेटा खपत बढ़ने की रफ्तार पूरी दुनिया में सबसे अधिक भारत में है। पिछले वर्ष 2020 में दस करोड़ नए 4जी उपभोक्ताओं के जुड़ने से देश में 4जी उपभोक्ताओं की संख्या सत्तर करोड़ से अधिक हो गई। ट्राई के मुताबिक इस साल जनवरी में भारत में ब्रॉडबैंड उपयोग करने वालों की संख्या बढ़ कर 75.76 करोड़ पहुंच चुकी है। भारत में 2019-20 में जो डिजिटल भुगतान बाजार करीब दो हजार एक सौ बासठ हजार अरब रुपए का रहा था, जो वर्ष 2025 तक तीन गुना से भी अधिक बढ़ कर सात हजार अरब रुपए तक पहुंच जाने की संभावना है।
देश में डिजिटल क्रांति ने ई-कॉमर्स को तेजी से बढ़ाया है। इससे देश के कोने-कोने में ई-कारोबार में भी रोजगार के मौके बढ़े हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ई-कॉमर्स का कारोबार जो वर्ष 2010 में एक अरब डॉलर से भी कम था, वह वर्ष 2019 में तीस अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। माना जा रहा है कि 2024 तक यह सौ अरब डॉलर के पार जा सकता है। अमेरिकी कंपनी एफआइएस की ग्लोबल पेमेंट रिपोर्ट-2021 में मौजूदा और वायदा भुगतान के लिए इकतालीस देशों के रुझानों को शामिल किया गया हैं। इसमें कहा गया है कि भारत में ‘पहले खरीदो, बाद में पैसे दो’ (‘बाय नाउ, पे लेटर’) के चलते ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था दूसरे देशों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रही है। वर्ष 2020 में भारत में ऑनलाइन खरीदारों की संख्या करीब साढ़े अठारह करोड़ थी। देश में जिस रफ्तार से ई-व्यापार बढ़ रहा है, उसी रफ्तार से इसमें विदेशी निवेश भी आ रहा है। ऐसे में ई-व्यापार के बढ़ते बाजार तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए दुनियाभर की बड़ी-बड़ी ऑनलाइन कंपनियां भारत की ओर देख रही हैं। इन सबसे डिजिटल क्षेत्र में रोजगार के मौके बढ़े रहे हैं। वैश्विक रोजगार पर मैकेंजी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2030 तक दुनियाभर में डिजिटल दौर के कारण करीब दस करोड़ लोगों को अपना रोजगार बदलना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन, फ्रांस, भारत, जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन और अमेरिका में हर सोलह में से एक कर्मचारी को इस बदलाव से गुजरना पड़ेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उच्च डिजिटल कौशल वाले रोजगारों की मांग बढ़ेगी और परंपरागत रोजगारों की उपलब्धता में कमी आएगी।
डिजिटल दौर में भारत के पेशेवरों की भूमिका और महत्त्वपूर्ण होगी। दुनिया के तमाम देश अपने उद्योग-कारोबार में भारतीय पेशेवरों को सहभागी बनाएंगे और यह उनके लिए आर्थिक रूप से भी लाभप्रद होगा। यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के सत्ता में आने के बाद भारत के आइटी क्षेत्र के तेजी से बढ़ने की संभावनाएं बनी हैं। कुशल कर्मचारियों को वीजा नियमों में राहत मिली है। बाइडेन अमेरिका की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए भारत की आइटी सेवाओं का अधिक उपयोग करने के पक्ष में हैं। न केवल अमेरिका में बल्कि जापान, ब्रिटेन और जर्मनी सहित दुनिया के कई देशों में औद्योगिक और कारोबार आवश्यकताओं में तकनीक और नवाचार का इस्तेमाल तेज होने की वजह से आइटी के साथ ही कई अन्य क्षेत्रों में मसलन स्वास्थ्य देखभाल, नर्सिंग, बिजली, इलैक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, जहाज निर्माण, विमानन, कृषि, अनुसंधान, विकास, सेवा व वित्त आदि क्षेत्रों में भी प्रशिक्षित भारतीय कार्यबल की भारी मांग बनी हुई है।
ऐसे में रोजगार की बदलती हुई डिजिटल दुनिया में भारत पूरी तरह से लाभ की स्थिति में हैं। लेकिन अभी सीमित संख्या में ही भारतीय प्रतिभाएं डिजिटल अर्थव्यवस्था की रोजगार संबंधी जरूरतों को पूरा कर पा रही हैं। अब दुनिया की सबसे अधिक युवा आबादी वाले भारत को बड़ी संख्या में युवाओं को डिजिटल दौर की और नई तकनीक युक्त योग्यताओं के साथ अच्छी अंग्रेजी, कंप्यूटर दक्षता और संवाद कौशल की योग्यताओं से सुसज्जित करना होगा। तभी डिजिटल अर्थव्यवस्था में रोजगार के मौके बढ़ाए जा सकेंगे। देश के डिजिटल क्षेत्र को यह रणनीति बनाना होगी कि किस तरह के काम दूर स्थानों से किए जा सकते हैं और कौनसे काम कार्यालय में आकर किए जा सकते हैं। अब देश के डिजिटल रोजगार अवसरों को महानगरों की सीमाओं के बाहर छोटे शहरों और कस्बों तक ले जाने पर विचार किया जाना चाहिए। यह भी जरूरी है कि डिजिटल रोजगारों के लिए आवश्यक बुनियादी जरूरतों पर भी गौर किया जाए। देश की ग्रामीण आबादी का बड़ा भाग अभी भी डिजिटल रूप से अशिक्षित है। अतएव डिजिटल भाषा से ग्रामीणों को शिक्षित-प्रशिक्षित करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण की जागरूकता का नया अभियान चलाया जाना होगा।
Date:19-04-21
चुनाव हित से ऊपर जनहित
संपादकीय
कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की सबसे अधिक आलोचना पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर हुई है। देश में किसी भी नागरिक या सामाजिक–सांस्कृतिक संगठनों को कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने के लिए कहा जाता तो उसका तुरंत उत्तर आता है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में तो सभी राजनीतिक दल और उसके नेता–कार्यकर्ता कोरोना के सभी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प. बंगाल में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच पिछले शुक्रवार को चुनाव आयोग ने कोलकाता में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक के बाद चुनाव आयोग ने कुछ गाइड़लाइंस जारी किए हैं‚ जिसके तहत प. बंगाल चुनाव के बाकी तीन चरणों में प्रचार की अवधि को घटा दिया गया है। अब वहां सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक ही चुनाव प्रचार किया जा सकेगा। इसी तरह मतदान के तीन दिन पहले प्रचार थम जाएगा। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि उम्मीदवारों और दलों को कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। यदि किसी ने भी चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन किया तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ चुनाव आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि चुनावी सभा या रैली में भाग लेने वाले सभी लोगों को मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराना आयोजकों की जिम्मेदारी होगी। चुनाव प्रचार के दौरान सभी दलों के स्टार प्रचारक और प्रत्याशी खुद मास्क पहनेंगे और अपने समर्थकों से मास्क पहनने की अपील करेंगे‚ लेकिन सच्चाई यह है कि चुनाव आयोग के इन निर्देशों का पालन संभव दिखाई नहीं देता। कोई नेता अपने समर्थकों से मास्क पहनने की अपील शायद ही करे। चुनाव आयोग के पास संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत शांतिपूर्ण चुनाव कराने के रैलियों पर पाबंदी लगाने का अधिकार है। इस अधिकार के तहत वह प. बंगाल के चुनाव में रैलियों‚ रोड़ शो और सभाओं पर तुरंत प्रतिबंध लगाकर एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता था। अगर चुनाव आयोग ऐसा करता तो पूरे देश में उसकी प्रशंसा होती। केंद्र सरकार को भी कोरोना की गंभीर स्थिति की नजाकत को समझना चाहिए। भाजपा और टीएमसी दोनों को जनहित को चुनाव हित के ऊपर रखना चाहिए।
Date:19-04-21
निजी कंपनियों की बड़ी जिम्मेदारी
अरुण मायरा, ( पूर्व सदस्य, योजना आयोग )
भारत को आने वाले दिनों में एक बड़ा काम करना है। उसे अपनी अर्थव्यवस्था ‘फिर से बेहतर’ बनानी है, जो कोविड महामारी के पहले भी अच्छी तरह काम नहीं कर रही थी। देश में न तो पर्याप्त रोजगार पैदा हो रहे थे, और न कामगारों व किसानों की आमदनी बढ़ रही थी। लोगों को भी अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही थीं। बेशक, सरकार के हाथ तंग हैं, पर उसे ऐसे रास्ते खोजने होंगे कि सार्वजनिक सेवाओं के लिए पैसों की कमी न होने पाए। पूंजी जुटाने के लिए ही सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) का निजीकरण किया जा रहा है, और ऐसी निजी कंपनियां खोजी जा रही हैं, जो इनको अधिक कुशलता से चला सकें।
पिछले महीने अमेरिका के प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने यह कहा कि ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक व शासकीय) संकेतकों के मुताबिक तमाम सूचीबद्ध कंपनियों को अब अपने सर्वांगीण प्रदर्शन की जानकारी साझा करनी होगी, यानी यह बताना होगा कि पर्यावरण और सामाजिक हालात पर उनके कारोबार का क्या प्रभाव पड़ रहा है। सिर्फ आर्थिक लेखा-जोखा (राजस्व-वृद्धि, लाभ व शेयरधारक मूल्य) से वे अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकतीं। सभी उद्यमों को इस मामले में पारदर्शी होना ही चाहिए कि वे समाज के लिए क्या कर रहे हैं? एसईसी समझ गया है कि कंपनियों के व्यापक सार्वजनिक उद्देश्यों को आधिकारिक जामा पहनाने का वक्त आ गया है। ‘कुल शेयर धारक रिटर्न’ अब कंपनी की सेहत का अच्छा मापक नहीं है, और न ही सकल घरेलू उत्पाद’ (जीडीपी)अर्थव्यवस्था का।
अगर इस महामारी ने वैश्विक समस्याएं हल करने वालों को कोई सबक सिखाया है, तो वह यह कि लॉकडाउन और वैक्सीन जैसे सख्त उपायों के दुष्प्रभावों से सावधान रहने की जरूरत है। ये समस्या का जितना समाधान नहीं करते, उससे अधिक तंत्र की सेहत बिगाड़ देते हैं। इसीलिए, केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था के लिए वैसी दवा न ढूंढ़े, जिसके दुष्प्रभाव हमें पहले से पता हैं।
भले ही, निजीकरण से सरकार को जरूरी पैसे मिल सकते हैं, पर इसकी रूपरेखा और सीमा को दुरुस्त किए बिना ऐसा करना अर्थव्यवस्था व समाज को कई रूपों में नुकसान पहुंचाएगा। निजीकरण दवा का ऐसा ‘हाई डोज’ है, जिसका इस्तेमाल मार्गरेट थैचर ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के लिए किया था, पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा को इससे बाहर रखा गया था। निजी स्वास्थ्य सेवा जैसी दवा की लत तो अमेरिका को है, जिसकी गड़बड़ियां लंबे समय से जगजाहिर हैं और कोविड महामारी के दौरान यह कहीं अधिक गहरी होती दिखीं।
अपने यहां कई सार्वजनिक उपक्रमों की सेहत ठीक करनी होगी, और निजी उद्यमों की सार्वजनिक जवाबदेही में सुधार लाना होगा। इसके लिए एक बेहतर व्यवस्था बनाना आवश्यक है। मसलन, उद्यम ऐसे होने चाहिए, जो अपने तमाम संसाधनों का कुशलतापूर्वक इस्तेमाल करें और सार्वजनिक जरूरतों के मुताबिक बेहतर प्रदर्शन भी करें। इसकी रूपरेखा बनाई भी गई है। करीब 10 साल पहले जिम्मेदार उद्यमियों ने भारतीय कंपनियों के लिए ‘नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइन्स’ (स्वैच्छिक राष्ट्रीय कार्ययोजना) बनाई थी। लगभग उसी समय, दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी सार्वजनिक उद्यमों के प्रशासनिक कामकाज में सुधार के लिए ‘एगेनफिकेशन’ (सरकारी दखलंदाजी से मुक्त अद्र्ध-सरकारी संस्था) की सिफारिश की थी। वित्तीय और सामाजिक क्षेत्रों से भी ‘सामाजिक उद्यमों’ की नई अवधारणाएं उभर रही हैं। ऐसे में, हमें सार्वजनिक कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने से पहले इन नई अवधारणाओं पर गौर करना चाहिए।
सार्वजनिक उद्देश्यों को पूरा करने वाली पेशेवर कंपनियां तीन स्तंभों पर टिकी होनी चाहिए। पहला, उद्देश्यों में पारदर्शिता। उद्यम चाहे सरकारी हों या निजी, उनका एकमात्र मकसद लाभ कमाना और निवेशकों की संपत्ति को बढ़ाना नहीं हो सकता। लक्ष्य व उसकी रूपरेखा साफ-साफ परिभाषित होनी चाहिए और कंपनियों व उनके कर्ता-धर्ताओं के प्रदर्शन को परखने का अधिकार जनता को मिलना चाहिए।
दूसरा, कंपनी के प्रबंधकों को इतनी आजादी होनी चाहिए कि लक्ष्य को पाने का वे सर्वोत्तम रास्ता खोज सकें। इसमें नौकरशाहों का दखल न हो। हां, एक स्वतंत्र बोर्ड द्वारा इनकी निगरानी की जा सकती है।
और तीसरा स्तंभ है, सामाजिक मूल्यों के मुताबिक उन सीमाओं का निर्धारण करना, जिनके भीतर बोर्ड अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर सके। आर्थिक फैसलों व मानव संसाधन के प्रबंधन के लिए भी व्यापक दिशा-निर्देश जरूरी हैं। निजी कंपनियों को अपने आर्थिक फैसले समझदारी से लेने होंगे। हालांकि, आर्थिक उदारीकरण के कारण एग्जीक्यूटिव पे (कार्यकारी स्तर के अधिकारियों के वेतन-भत्ते) पर नियंत्रण किया जाता रहा है। इसने पिछले 30 वर्षों में निजी कंपनियों के सीईओ (या अन्य शीर्ष अधिकारी) व कामगारों की आय की खाई दस गुना से अधिक बढ़ा दी है। बेशक, शीर्ष अधिकारियों के पास ज्यादा जिम्मेदारी होती है और किसी कंपनी के समग्र प्रदर्शन में वे कहीं ज्यादा योगदान दे सकते हैं। मगर यह समझ से परे है कि पिछले तीन दशकों में उन्होंने भला कैसे कंपनी के हित में दस गुना अधिक मूल्य जोड़ना शुरू किया है।
वित्तीय नियंत्रकों द्वारा संचालित कंपनियां बहुत दिनों तक काम की नहीं रहतीं, हालांकि उनसे अल्पकालिक फायदा हो सकता है। इन दिनों देश की अर्थव्यवस्था मुख्यत: केंद्रीय बैंकों और वित्त मंत्रालयों द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें धन व वित्त का प्रबंधन आर्थिक सिद्धांतों के मुताबिक होता है। वित्तीय प्रबंधन से कतई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कंपनियों व देशों के प्रबंधकों का यही अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए।
सभी निजी कंपनियां अपने लाभ के लिए सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग करती हैं, जबकि उनको इसके लिए जवाबदेह नहीं बनाया जा सकता। जैसे, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों का उल्लेखनीय आर्थिक प्रदर्शन सरकार द्वारा वित्त-पोषित शैक्षणिक संस्थानों के कारण हुआ था, जहां से उन्हें उच्च गुणवत्ता के संसाधन बहुत कम लागत में मिल गए थे। लिहाजा हमें इन नैतिक सवालों का जवाब ढूंढ़ना ही होगा कि 21वीं सदी में खरे उतरने वाले उद्यमों की रूपरेखा क्या हो? किसके लिए हमारे कथित पूंजी-निर्माता (यानी कारोबारी) धन पैदा करते हैं? इस पूंजी को बनाने में वे किन संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं? और इसका कितना हिस्सा वे समाज को लौटाते हैं (और कब), और कितना हमारी अर्थव्यवस्था के कैशियर होने के नाते वे अपने पास रखते हैं?