18-04-2026 (Important News Clippings)

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18 Apr 2026
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          Date: 18-04-26

Nuclear Sprint For a Power-Hungry India

ET Editorials

India is serious about small modular reactors (SMRs) as part of its clean energy portfolio. This signals that the country’s commitment to transitioning from fossil fuels is about action over rhetoric. With rising electrification needs, the challenge lies in balancing construction costs, timelines, land availability, fuel security and supply stability.

At ₹30 cr per MW, SMRs are not cheap. The average cost of power over a plant’s lifetime ranges between ₹6 and ₹12 per unit. While the tech is nascent, GoI has factored in a 6-8-yr trajectory. Historically, India’s nuclear projects have faced time and cost overruns. But SMR assessments project construction times of just 2-3 yrs. While RE with storage is currently more cost-effective, SMRs excel in land efficiency and reliability. As land acquisition becomes a bottleneck for RE and intermittency persists, SMRs offer a stable alternative.

India’s energy demand is rising at a compound rate of more than 6%. Commercial consumption is expected to quadruple. Industry requires reliable power, and SMRs can provide this, potentially replacing coal as a baseload source. SMRs and renewables are complementary, providing the baseload to support intermittent RE. Together, they offer strategic depth to India’s energy systems. Rather than a mass-market option, SMRs are better deployed as captive power to decarbonise hard-to-abate industries like steel, cement and aluminium — offering a solution to the CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) conundrum. They can also power green hydrogen production, high-skill manufacturing, and enhance India’s ‘great-power’ legitimacy. India should move ahead with SMRs, using a rigorous cost-benefit framework to make necessary calibrations.


Date: 18-04-26

Why women’s reservation cannot wait any longer

High turnout among women voters is a sign of democratic vitality, but true empowerment requires a seat at the decision-making table

Shamika Ravi, [ Member, EAC-PM ]

India stands at a curious democratic crossroads. It is one of the world’s most vibrant democracies, marked by high voter participation and an increasingly engaged female electorate. Yet within its legislative institutions, women remain conspicuously underrepresented. This contradiction – between participation and representation – makes a compelling case for the immediate implementation of the Women’s Reservation Bill.

This gap has been repeatedly highlighted. While Indian women have emerged as a decisive electoral force, their presence in law-making bodies remains disproportionately low. Nowhere is this imbalance more evident than in the stark difference between State and national representation.

Women constitute, on average, only about 9% of legislators in State Assemblies, while their representation in Parliament hovers around 14%-15%. This is far from reflecting women’s share in the total population of the country, which is nearly 50%.

This disparity is not just numerical – it is structural. Over the past two decades, women in India have transformed from passive voters into active political participants. In several States, female voter turnout now equals or even surpasses that of men. This is a remarkable democratic achievement. It signals agency, awareness, and a growing sense of political ownership among women. However, this surge in participation has not translated into equivalent gains in representation.

Structural faults

The reasons are deeply embedded in the functioning of India’s political system. Political parties act as gatekeepers, and continue to nominate far fewer women candidates than men. Electoral politics is resource-intensive, requiring financial backing, networks, and social capital – areas where women often face systemic disadvantages. Cultural norms and safety concerns further discourage women from entering the political arena. The result is a cycle of exclusion that reproduces itself with each election. This is precisely why the Women’s Reservation Bill is not just desirable but necessary. By mandating a fixed share of seats for women in legislatures, it directly addresses the structural barriers that prevent fair representation. Critics often argue that such quotas compromise merit or lead to tokenism. But this argument assumes that the current system is meritocratic, which it clearly is not. Access to political power in India is shaped as much by privilege and networks as by competence.

Evidence from India’s own experience with reservation at the local level offers a powerful counterpoint. In the Panchayati Raj institutions, where seats have been reserved for women, the results have been transformative. Women leaders have not only participated effectively but have also shifted policy priorities toward issues such as health, education, water, and sanitation. These are not marginal concerns; they are central to human development and economic progress.

Moreover, representation has a ripple effect. When women occupy positions of authority, they challenge entrenched social norms. Young girls grow up seeing leadership as attainable. Families and communities begin to accept women’s public roles more readily, and over time, this creates a pipeline of future leaders. Reservation, therefore, is not a permanent solution but a catalytic intervention; one that helps correct historical imbalances and sets the stage for a more equitable system.

On State legislatures and Parliament

The comparison between State Assemblies and Parliament further underscores the urgency of the reform.

If representation is as low as 9% at the State level, it indicates that the problem is even more severe at the grassroots of legislative power. State governments play a critical role in shaping policies around healthcare, education, law and order, and local development, which directly affect citizens’ daily lives. The near absence of women in these decision-making bodies means that half the population has a limited voice in shaping them.

At the national level, the slightly higher figure of 14%-15% in Parliament is often cited as progress. But this too falls short of global benchmarks and democratic ideals. A representative democracy must reflect the diversity of its people, not just in theory but in practice. The underrepresentation of women weakens the legitimacy and inclusiveness of India’s democratic institutions.

Timing is another crucial factor. India is undergoing rapid social and economic transformation. More women are entering higher education, joining the workforce, and asserting their rights. Their aspirations are evolving faster than the institutions meant to represent them. Delaying the implementation of the Women’s Reservation Bill risks widening this gap, and will lead to frustration and disengagement.

Some argue that political parties should voluntarily field more women candidates instead of relying on legislative mandates. While this is a desirable goal, past experience suggests that voluntary measures have not been effective. Despite repeated promises, the proportion of women candidates has remained low. Structural problems require structural solutions, and reservation is one such solution.

Deepening democracy

At its core, the argument for the Women’s Reservation Bill is about deepening democracy. High turnout among women voters is a sign of democratic vitality, but true empowerment requires a seat at the decision-making table. Moving from participation to representation is the next logical step in India’s democratic evolution.

There is also a strong developmental argument. Research across countries shows that gender-inclusive governance leads to better outcomes more equitable policies, improved social indicators, and sustainable growth. In a country as diverse and complex as India, excluding half the population from political leadership is not just unjust, it is inefficient.

India has already shown that institutional reform can drive social change. The success of reservation in local governance demonstrates that change is possible when there is political will. Extending this principle to State Assemblies and Parliament is not a radical step, it is a necessary progression. Ultimately, the question is not whether India is ready for the Women’s Reservation Bill, it is whether its democracy can afford to wait any longer for women’s reservation; the gap between participation and representation is too large to ignore.

India’s democratic journey has been remarkable, but it remains incomplete.

Bridging this gap requires bold action. Implementing the Women’s Reservation Bill immediately is not just about fairness – it is about building a more representative, responsive, and resilient democracy.


Date: 18-04-26

ट्रम्प का अपने ही देश में विरोध बढ़ता जा रहा है

संपादकीय

ट्रम्प के अप्रत्याशित व्यक्तित्व की तरह इस्लामाबाद वार्ता भी भ्रामक दावों से भरी थी, लिहाजा बेनतीजा रही। लेकिन धमकी, डेडलाइन और पारस्परिक अविश्वास के बीच ट्रम्प के लिए घरेलू मोर्चे पर नाराजगी आक्रोश का रूप लेने लगी है। दो साल की रिकॉर्ड महंगाई, असहमत होने वाले काबिल अफसरों को अपमानित कर निकाला जाना, निचली न्यायपालिका द्वारा सरकार के गैरकानूनी आदेशों पर लगातार स्थगन देना, अधिकार – अतिक्रमण को लेकर राज्यों का केंद्र के खिलाफ खड़े होना और जनता के बड़े वर्ग का हाल में ही सड़कों पर आना- इस सबको उभरते सामूहिक दवाब के रूप में देखा जा रहा है। ट्रम्प अगर ईरान पर भारी हमले का आदेश देते हैं तो आशंका है कि सेना के अधिकारी उस पर तीव्रता से अमल न करें। आखिर क्यों ट्रम्प को विगत चार हफ्तों में अटॉर्नी जनरल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और यहां तक कि होमलैंड सेक्रेटरी (गृहमंत्री) को भी हटाना पड़ा ? इन सभी लोगों को ट्रम्प के मनमौजी फैसलों पर ऐतराज था। ट्रम्प और पेंटागन के बीच भी तनाव बढ़ रहा है। अमेरिकी प्रशासन के वे अफसर- जो रेगुलर तंत्र का हिस्सा हैं ( करियर ऑफिसर्स) – वे सामूहिक विरोध के भाव में हैं। सच्चाई यही है कि जनता, अधिकारियों और अपने दल के सांसदों के अलावा संस्थागत स्तर पर भी ट्रम्प के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है।


Date: 18-04-26

महत्वपूर्ण कदम

संपादकीय

पुलिस की कार्यप्रणाली प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है। कि सूचनाएं सटीक हों और उनका आदान-प्रदान तेज गति से हो। इस दिशा में पंजाब पुलिस और आइआइटी रोपड़ के बीच हुआ समझौता महत्वपूर्ण कदम है। अपराधियों के बारे में सटीक जानकारी नहीं होने पर कई बार पुलिस के लिए दिक्कत पैदा होती है। अब केंद्रीकृत डिजिटल डाटाबेस के माध्यम से अपराधियों के बारे में सटीक जानकारी मिलेगी जिसे आवश्यकतानुसार दूसरे जिलों या राज्यों की पुलिस से साझा कर मामले की जांच जल्दी पूरी की जा सकेगी। डिजिटल डाटा से चेहरे की पहचान और फिंगरप्रिंट मिलान में आसानी होगी और अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इस समझौते का लाभ तब ज्यादा मिलेगा जब पुलिस को भी बदलते समय के अनुसार उचित तरीके से प्रशिक्षित किया जाए। कई पुलिस कर्मचारी अब भी तकनीक के इस्तेमाल के मामले में बहुत पीछे हैं। कदाचित इसी वजह से शीघ्र जांच प्रक्रिया में दिक्कतें आती हैं। नशे के खिलाफ पुलिस की ओर से लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है। इस समझौते के बाद नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों पर नकेल कसने में आसानी होगी। नशे के हाटस्पाट को भी डाटाबेस से पहचानने में सुविधा होगी। इसी तरह से गैंग्सटरों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में भी पुलिस को मदद मिलेगी।


Date: 18-04-26

न्यायपालिका की विश्वसनीयता का प्रश्न

हरबंश दीक्षित, ( लेखक तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद के विधि संकाय में डीन हैं )

भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने अपने खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू होने के बीच त्यागपत्र दे दिया। उनके घर करोड़ों के अधजले नोट मिले थे और सुप्रीम कोर्ट की एक समिति ने उन्हें दोषी पाया था। उनके त्यागपत्र देने से अब उनके ऊपर महाभियोग की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी। हो सकता है कि अब उनके ऊपर कोई मुकदमा भी नहीं चले। त्यागपत्र के इस घटनाक्रम ने संविधान के भरोसे, उसकी बेचारगी और आम नागरिक के विश्वास से जुड़े गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। हमारे पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं कि जिस अपराध के लिए आम आदमी से मुख्यमंत्री तक को जेल जाना पड़ता है, आखिर उसी तरह के अपराध के लिए उस संस्था का जिम्मेदार अधिकारी, जिसकी सत्यनिष्ठा की हम कसमें खाते हैं, वह केवल त्यागपत्र देकर दोषमुक्त कैसे हो सकता है? यह घटनाक्रम केवल एक व्यक्ति या पद तक सीमित नहीं है। यह उस संस्थागत विश्वास से जुड़ा प्रश्न है, जिसके आधार पर आम जन न्यायपालिका को न्याय का अंतिम, निष्पक्ष और नैतिक मंच मानता है। जब इस मंच की निष्पक्षता और उत्तरदायित्व पर प्रश्नचिह्न लगता है तो उसका प्रभाव पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर पड़ता है।

महाभियोग ही न्यायाधीशों के विरुद्ध कार्रवाई का एकमात्र संवैधानिक माध्यम है। यह प्रक्रिया जानबूझकर कठिन बनाई गई, ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप न हो, किंतु व्यवहार में यही जटिलता कई बार जवाबदेही के मार्ग में बाधा बन जाती है। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता, राजनीतिक सहमति का अभाव और लंबी प्रक्रियात्मक जटिलता के कारण महाभियोग लगभग अप्राप्य प्रक्रिया बनकर रह गया है। अभी तक महाभियोग के जरिए उच्चतर न्यायपालिका के किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सका है, जबकि कई न्यायाधीश कदाचार के गंभीर आरोपों से घिरे रहे। अधिकांश मामलों में यही देखने को मिला है कि जैसे ही महाभियोग की संभावना प्रबल होती है, आऱोपों से घिरा संबंधित न्यायाधीश त्यागपत्र देकर प्रक्रिया को निष्प्रभावी कर देते हैं और यहीं से उत्तरदायित्व का संकट उत्पन्न होता है। भारतीय न्यायिक इतिहास में इसके कई उदाहरण मिलते हैं, जो इस समस्या की संरचनात्मक प्रकृति को उजागर करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी के विरुद्ध 1990 के दशक में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, किंतु लोकसभा में आवश्यक समर्थन न मिलने के कारण वह पारित नहीं हो सका। इसका कारण यह रहा कि कई राजनीतिक दलों ने क्षेत्रीयता का सवाल उठाकर उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया से हटाने के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया।

इसके पश्चात कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस सौमित्र सेन के विरुद्ध राज्यसभा ने महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दिया था, जो भारतीय संसदीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, किंतु लोकसभा में अंतिम निर्णय से पूर्व ही उनके त्यागपत्र देने से पूरी प्रक्रिया अधूरी रह गई। इसी प्रकार कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पी. दिनकरन ने भी गंभीर आरोपों के बीच पद त्याग कर दिया, जिससे उनके विरुद्ध चल रही महाभियोग की कार्यवाही स्वतः समाप्त हो गई। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि त्यागपत्र कई बार एक प्रकार का ‘संवैधानिक निकास मार्ग’ बन जाता है, जिससे अंतिम उत्तरदायित्व सुनिश्चित नहीं हो पाता। यह स्थिति कई प्रश्न खड़े करती है कि क्या त्यागपत्र देना ही पर्याप्त जवाबदेही है? क्या यह न्यायपालिका की गरिमा की रक्षा करता है या केवल संस्थागत असहजता से बचने का एक औपचारिक उपाय है?

न्यायपालिका की सबसे बड़ी शक्ति उसकी नैतिक विश्वसनीयता है। यदि वही प्रश्नों के घेरे में आ जाए तो संवैधानिक व्यवस्था की स्थिरता भी प्रभावित हो सकती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी जवाबदेही, दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। यदि स्वतंत्रता के नाम पर जवाबदेही को कमजोर किया जाता है तो यह लोकतंत्र के लिए उतना ही खतरनाक है, जितना कि अत्यधिक हस्तक्षेप। अतः आवश्यकता इस संतुलन को पुनर्स्थापित करने की है। इसके समाधान के लिए कुछ सुझावों पर विचार किया जा सकता है। प्रथम, महाभियोग प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक और समयबद्ध बनाया जाए, ताकि यह केवल एक सैद्धांतिक प्रविधान न रह जाए। दूसरा, यह कि एक स्वतंत्र और पारदर्शी न्यायिक आचार आयोग की स्थापना की जाए, जो न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों की प्रारंभिक जांच कर सके और आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा कर सके। तृतीय, यह सुनिश्चित किया जाए कि त्यागपत्र देने के बाद भी यदि आरोप आपराधिक प्रकृति के हों तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध सामान्य विधिक प्रक्रिया के तहत जांच और अभियोजन जारी रह सके। न्यायपालिका से जुड़ा होना दंड से मुक्ति का आधार नहीं बन सकता। इसके अतिरिक्त पारदर्शिता और जन-विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए न्यायपालिका को अपने आंतरिक तंत्रों को अधिक उत्तरदायी बनाना होगा।

न्यायाधीश यशवंत वर्मा का मामला केवल एक न्यायाधीश या एक प्रकरण का प्रश्न नहीं है, बल्कि उस विश्वास का है, जो करोड़ों भारतीयों ने न्यायपालिका में रखा है। लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति उसकी संस्थाओं में नहीं, बल्कि उन संस्थाओं में जनता के विश्वास में निहित होती है। यदि यह विश्वास कमजोर होता है तो संविधान का आत्मा भी आहत होता है। आज आवश्यकता केवल आलोचना की नहीं, बल्कि आत्ममंथन और संस्थागत सुधार की है। न्यायपालिका की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए, उसे और अधिक उत्तरदायी बनाना समय की मांग है। तभी यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि न्याय के मानक सभी के लिए समान रूप से लागू हों, बिना किसी अपवाद और विशेषाधिकार के। यही वह कसौटी है जिस पर किसी भी लोकतंत्र की परिपक्वता और विश्वसनीयता का वास्तविक आकलन किया जाता है।


Date: 18-04-26

खतरनाक ढंग से विभाजित होती दुनिया

क्षमा शर्मा, ( लेखिका साहित्यकार हैं )

फिलहाल अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध जारी है। अमेरिका और ईरान, दोनों ने इसका श्रेय पाकिस्तान को दिया। बाद में यह स्पष्ट हुआ कि पाकिस्तान की भूमिका मुख्यतः संदेशवाहक की थी। इस पर भारत की भूमिका को लेकर भी चर्चा हुई और कुछ हलकों में यह आलोचना सामने आई कि उसकी भूमिका को पर्याप्त मान्यता नहीं मिली। हालांकि पाकिस्तान सुन्नी बहुल है, जबकि ईरान शिया बहुल। इसके बावजूद इस दौरान कुछ देशों ने कहा कि वे स्वयं को शिया या सुन्नी के रूप में नहीं, बल्कि व्यापक रूप से मुसलमान के रूप में देखते हैं और वैश्विक स्तर पर उनके हित परस्पर जुड़े हुए हैं। इसी संदर्भ में कश्मीर में ईरान के समर्थन में धन एकत्र करने की गतिविधियां सामने आईं, जबकि भारत का इस संघर्ष से कोई संबंध नहीं।

हाल में सैमुअल पी. हंटिंगटन की पुस्तक ‘क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन्स’ फिर से पढ़ी। वे लिखते हैं, ‘सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व एकध्रुवीय हो गया है। आने वाले समय में संघर्ष राष्ट्रों के बीच नहीं, बल्कि सभ्यताओं के बीच होगा। महाशक्तियों के बीच की प्रतिस्पर्धा सभ्यताओं के टकराव के रूप में प्रकट होगी। सभ्यताओं का यह संघर्ष विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। यह संघर्ष किसी एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्यापक स्तर पर फैल सकता है। आज लोग आधुनिक पहचान के साथ-साथ अपनी पारंपरिक पहचान को भी पुनः खोज रहे हैं। इसी कारण वे नई परिस्थितियों के साथ-साथ पुराने द्वंद्वों को भी बनाए हुए हैं और उन्हें भूलने के लिए तैयार नहीं हैं। भविष्य में संघर्ष केवल आर्थिक असमानताओं जैसे-अमीर और गरीब के बीच तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विभिन्न सभ्यताओं के बीच अधिक तीव्र रूप में सामने आएगा। यह इतिहास का एक अत्यंत जटिल और चुनौतीपूर्ण दौर हो सकता है।’ सभ्यताओं के रूप में वे पश्चिमी, दक्षिण अमेरिकी, अफ्रीकी, इस्लामिक, सिनिक, हिंदू, आर्थोडाक्स, बौद्ध और जापानी सभ्यताओं का उल्लेख करते हैं।

अमेरिकी राजनीतिज्ञ हेनरी किसिंजर ने एक बार कहा था कि 21वीं सदी में छह बड़ी शक्तियां होंगी-अमेरिका, यूरोप, चीन, जापान, रूस और संभवतः भारत। वहीं सैमुअल हंटिंगटन ने चीन, वियतनाम और जापान को अलग-अलग सभ्यताओं के रूप में देखा। इन क्षेत्रों में बौद्ध परंपरा का व्यापक प्रभाव है। इसी प्रकार अफ्रीका में मुसलमानों और ईसाइयों की बड़ी आबादी है, जबकि दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और रूस मुख्यतः ईसाई बहुल क्षेत्र हैं। हंटिंगटन का मत है कि सिनिक (चीनी) और जापानी सभ्यताओं ने स्वयं को आर्थिक आधार पर आधुनिक बनाया है, जबकि इस्लामिक विश्व अपनी पहचान को आर्थिक आधार पर कम, बल्कि सांस्कृतिक और पंथक आधार पर अधिक सुदृढ़ करता है। साथ ही पश्चिमी मूल्यों के प्रति उनकी आलोचनात्मक दृष्टि भी अक्सर सामने आती है। हालांकि यह भी एक तथ्य है कि विश्वभर में पश्चिम द्वारा विकसित अनेक तकनीकों और उत्पादों का व्यापक उपयोग होता है। आधुनिक तकनीक अपनाने के बावजूद समाज अपनी पारंपरिक पहचान और सांस्कृतिक तौर-तरीकों को भी बनाए रखना चाहता है। पश्चिमी देशों में भी अब पंथ के प्रति पहले जैसा विरोध दिखाई नहीं देता। कई स्थानों पर रविवार को बड़ी संख्या में लोग चर्च जाते हैं। ऐसे में पंथ को राजनीति से पूर्णतः अलग करने की अवधारणा अब पहले जैसी प्रभावी नहीं रह गई है।

फ्रांसीसी क्रांति के बाद विकसित हुए महत्वपूर्ण मूल्य जैसे-स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता आज चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं। अब प्रत्येक समाज और राष्ट्र स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की होड़ में लगा दिखाई देता है। अपनी संस्कृति, खान-पान और जीवनशैली को श्रेष्ठ बताने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जबकि अन्य को कमतर आंका जा रहा है। इसके साथ ही मजहब के आधार पर नए-नए गठबंधनों और समझौतों की प्रवृत्ति भी उभर रही है। नाटो में तुर्किये को छोड़ अधिकांश देश ईसाई बहुल हैं। इस्लामिक देशों के बीच भी समान प्रकृति के गठबंधन की चर्चाएं उठती रहती हैं। हाल में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते को भी इसी संदर्भ में देखा जा सकता है, जहां एक पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा।

यदि दुनिया के सभी ईसाई, इस्लामिक या अन्य पंथक आधार वाले देश इसी प्रकार एकजुट होकर सैन्य या राजनीतिक मोर्चे बना लें तो वैश्विक परिदृश्य अत्यंत जटिल और अस्थिर हो सकता है। ऐसे में विश्व निरंतर संघर्षों में उलझा रह सकता है-कभी मजहब, कभी सीमाओं के लिए तो कभी भाषा और क्षेत्रीय अस्मिता के कारण। एक देश पर हमला होने पर समान पंथ या सभ्यता के आधार पर अन्य देश भी संघर्ष में शामिल हो सकते हैं, जिससे वैश्विक तनाव और बढ़ेगा। यह एक चिंताजनक और भयावह परिदृश्य की ओर संकेत करता है। हम पंथ या सभ्यता की श्रेष्ठता का कितना ही दावा करें, जीवन के मूलभूत आधार जैसे-भोजन, आजीविका और आर्थिक स्थिरता ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आवश्यक है कि विश्व पंथक या सांस्कृतिक पहचानों के आधार पर विभाजित होने के बजाय आर्थिक विकास और सहयोग को प्राथमिकता दे। समृद्ध देशों को अपने लाभ से आगे बढ़कर गरीब और संसाधन-विहीन देशों की सहायता करनी चाहिए। अन्यथा वैश्विक असमानताएं और संघर्ष मानवता के भविष्य को अनिश्चित बना सकते हैं।


Date: 18-04-26

श्रम बाजार में तनाव

संपादकीय

हाल के दिनों में नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में फैली हिंसा को केवल कानून-व्यवस्था बिगड़ने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि यह भारत के श्रम बाजार में बढ़ते तनाव को दर्शाती है। उच्च पारिश्रमिक की मांग से शुरू हुआ यह मामला तेजी से बढ़ा, लेकिन असंतोष समय के साथ बढ़ता रहा है। इसके तात्कालिक कारण स्पष्ट हैं। पड़ोसी राज्य हरियाणा के मानेसर में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद राज्य में न्यूनतम मजदूरी 35 फीसदी बढ़ा दी गई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जैसे एकीकृत श्रम बाजार में इस तरह की असमानताएं अस्वीकार्य हैं। ये तुलना को बढ़ावा देती हैं, शिकायतों को तीव्र करती हैं और राज्य स्तरीय वेतन नीतियों पर दबाव डालती हैं। साथ ही, पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण महंगाई का दबाव बढ़ा है जिससे जीवन यापन के खर्चे तेजी से बढ़ गए हैं। खासकर असंगठित बाजारों में रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब नोएडा और गाजियाबाद में 21 फीसदी की अंतरिम वेतन वृद्धि की घोषणा की है। राज्य के अन्य हिस्सों में वृद्धि अपेक्षाकृत कम है।

यह अशांति गहरी संरचनात्मक समस्याओं की ओर इशारा करती है। श्रमिक अनियमित पारिश्रमिक भुगतान और शोषणकारी प्रथाओं का आरोप लगाते हैं। इसका बड़ा कारण ठेकेदारों का व्यापक उपयोग है, जो जवाबदेही को धुंधला कर देता है और प्रवर्तन को कमजोर करता है। कई श्रमिकों के लिए यह स्पष्ट नहीं है कि वे किन अधिकारों के हकदार हैं, और यह आश्वासन तो और भी कम है कि उन्हें वे अधिकार प्राप्त होंगे। हाल ही में हुए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट के आंकड़े इस असुरक्षा की स्थिति को और पुष्ट करते हैं। भारत में पारिश्रमिक वृद्धि धीमी और असमान रही है, विशेष रूप से आकस्मिक या अस्थायी श्रमिकों के लिए, जो सबसे अधिक जोखिम में हैं। जहां मजदूरी बढ़ी भी है, वह अक्सर महंगाई के साथ तालमेल बिठाने में विफल रही है। रोजगार की संरचना पर करीब से नजर डालने पर किसी भी आशावाद पर पानी फिर जाता है। भारत का अधिकांश कार्यबल स्वरोजगार में है। यह 2025 में 56 फीसदी से अधिक था, जो उससे पिछले वर्ष की तुलना में मामूली रूप से कम है। नियमित वेतनभोगी रोजगार में मामूली वृद्धि हुई है, लेकिन यह किसी सार्थक बदलाव का संकेत देने के लिए पर्याप्त नहीं है।

आकस्मिक श्रम कुल रोजगार का लगभग पांचवां हिस्सा है और उसमें नगण्य परिवर्तन हुआ है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रोजगार की संरचना अभी भी इस प्रकार के कार्यों से प्रभावित है जो आमतौर पर अनौपचारिक और असुरक्षित हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत अपने बढ़ते कार्यबल के लिए पर्याप्त रोजगार सृजित नहीं कर रहा है।

संस्थागत प्रतिक्रिया भी अपर्याप्त रही है। न्यूनतम मजदूरी में आवधिक और पूर्वानुमानित संशोधन अक्सर विलंबित होते रहे हैं, जिससे वे स्थिरता के साधन के बजाय प्रतिक्रियात्मक उपाय बनकर रह गए हैं। हाल की घटनाओं से स्पष्ट है कि इस प्रकार की तदर्थ वृद्धि निरंतर वार्ता और विश्वसनीय शिकायत निवारण तंत्र का विकल्प नहीं हो सकती। चार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन में देरी ने समस्या को और बढ़ा दिया है। इन सुधारों का उद्देश्य एक अधिक समान वेतन ढांचा तैयार करना और श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करना था। विशेष रूप से, वेतन संहिता का उद्देश्य उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करने के लिए एक सांवि​धिक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी स्थापित करना है, साथ ही यह अनिवार्य करना है कि सरकार पांच वर्ष से अधिक के अंतराल पर न्यूनतम मजदूरी दर में संशोधन करे। फिर भी, नियमों के अभी तक अधिसूचित न होने के कारण, नियोक्ता और श्रमिक दोनों अनिश्चितता की स्थिति में हैं, जिससे भ्रम और अविश्वास बढ़ रहा है। इनमें से कोई भी बात नोएडा और मानेसर में हुई हिंसा को उचित नहीं ठहराती। लेकिन यह इस बात को उजागर करता है कि आर्थिक स्थिरता के लिए उचित मजदूरी या वेतन, प्रभावी प्रवर्तन और निरंतर सहयोग आवश्यक हैं।


Date: 18-04-26

बाजार में गिरावट का मौजूदा दौर कितना खतरनाक?

देवाशिष बसु, ( लेखक मनीलाइफ डॉट इन के सह-संस्थापक और मनीलाइफ फाउंडेशन के न्यासी हैं )

बाजार में गिरावट के दौर दो तरह के होते है। एक दौर वह होता है जिसमें शुरुआत में तेज गिरावट आती है मगर बाद में बिकवाली की रफ्तार कुंद पड़ने लगती है। चार से पांच महीनों में सब कुछ ठीक हो जाता है। लगभग एक दशक से भारत और शेष दुनिया के बाजार इसी तरह की गिरावट के अभ्यस्त रहे हैं। गिरावट का दूसरा दौर वह होता है जिसमें गिरावट कई चरणों में आती है और महीनों और यहां तक कि वर्षों की अवधि में बाजार एक नए निचले स्तर तक फिसल जाता है। इस दौरान बाजार में उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। कुछ कारक बाजार को ताकत देते हैं तो अगले पल अचानक आने वाले झटके बाजार की उम्मीदों पर पानी फेर जाते हैं। बाजार में जब भी भारी गिरावट आती है तो निवेशकों को यह समझने की जरूरत होती है कि बाजार अस्थायी गिरावट के दौर से गुजर रहा है या यह गहरी मंदी की गिरफ्त में आ चुका है?

इसका उत्तर इस बात के आकलन से मिलता है कि किसी एक कारण से किस हद तक बाजार हिचकोले खा रहा है। अगर ऐसा है (जैसे डॉनल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए शुल्क) तो कुछ समय तक गिरावट रहेगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। मगर गिरावट के कारण एक से अधिक हैं और बाजार एक दुष्चक्र में फंसा है (जैसा 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट में हुआ था जिसने कई संस्थानों और देशों को प्रभावित किया था) तो यह मंदी का लंबा दौर होगा।

मौजूदा खाड़ी युद्ध शायद दूसरी श्रेणी में आता है। ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच चल रहे इस युद्ध ने पहले ही शुरुआती नतीजे दे दिए हैं। तेल की कीमतों में उछाल आई है, शेयर बाजारों में गिरावट आई है (मार्च में वैश्विक वित्तीय संकट के बाद दूसरी सबसे बड़ी मासिक गिरावट देखी गई, सबसे बड़ी गिरावट मार्च 2020 में कोविड संकट के कारण हुई थी)। क्या ये झटके कुछ ही समय तक महसूस किए जाएंगे? जरा विचार करें कि इस तरह की घटनाएं कैसे घटित होती हैं। एक नकारात्मक झटका (वित्तीय, भू-राजनीतिक या अन्य) जोखिम के पुनर्मूल्यांकन के लिए विवश कर देता है। कीमतें तेजी से गिरती हैं मगर बाजार भविष्य की तरफ देखने लगता है। वह वर्तमान संकट पर उतना ध्यान नहीं देता जितना कि भविष्य में राहत की उम्मीदों की जमकर सवारी करता है। स्थिरता का कोई भी संकेत मसलन केंद्रीय बैंक का हस्तक्षेप, राजनयिक स्तर पर पहल या तनाव में कमी या इस पर विराम बाजार में उछाल का कारण बन सकता है। शॉर्ट-सेलर अपनी पोजीशन कवर करते हैं, सस्ते में शेयर खरीदने वाले लौट आते हैं। कीमतें बढ़ती हैं और कभी-कभी बहुत तेजी से। इस चरण में मीडिया विशेषज्ञों के हवाले से यह कहना शुरू कर देता है कि ‘सबसे खराब दौर बीत चुका है।’

हालांकि, फिर नकारात्मक खबरों की एक नई लहर आती है। ये खबरें निवेशकों को चौंकाती हैं और जिससे वे नकारात्मक परिणामों की तरफ देखने लगते हैं। इससे पहले से ही कमजोर विश्वास फिर टूट जाता है। कीमतें गिरकर नए निचले स्तर पर पहुंच जाती हैं। बाजार यह चक्र दोहराता रहता है। वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान यह उतार-चढ़ाव साफ दिखाई दिया। साल 2008 की पहली तिमाही में बाजार बुरी तरह गिरे मगर नीतिगत समर्थन के दम पर अप्रैल में उनमें तेजी आई। बेयर स्टर्न्स को संकट से बचाने की मुहिम इस बात का सबूत माना गया कि सबसे खराब वक्त बीत चुका है। मगर ऐसा नहीं था। बैंकिंग प्रणाली में नुकसान लगातार बढ़ता रहा। इसी समय, कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ीं और जुलाई की शुरुआत में 147 डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गईं जिससे शेयर बाजारों पर फिर से दबाव पड़ा। इसके बाद सितंबर में लीमन ब्रदर्स दिवालिया हो गया। अक्टूबर तक बड़े पैमाने पर घबराहट भरी बिकवाली शुरू हो गई थी और मार्च 2009 में यह अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। उस समय हर तेजी एक निर्णायक मोड़ जैसी नजर आई। मगर हर तेजी भ्रामक साबित हुई। यहां तक कि जुलाई 2008 में तेल की कीमतों में गिरावट के बाद निफ्टी में 7 फीसदी की वृद्धि हुई थी।

इस इतिहास की प्रासंगिकता विवरणों से अधिक इसके प्रारूप में निहित है। लंबे समय तक चलने वाली मंदी में बाजार स्थिर नहीं होते। कीमतें बढ़ती और घटती रहती हैं क्योंकि निवेशक इस बात पर बहस करते हैं कि क्या सबसे खराब दौर खत्म हो गया है। अनिश्चितता जितनी लंबी चलती है, ये उतार-चढ़ाव उतने ही अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। मौजूदा संघर्ष में सबसे तात्कालिक माध्यम तेल है। होर्मुज स्ट्रेट बंद रहने से वैश्विक ऊर्जा प्रवाह में खलल आ रही है, आंशिक व्यवधान ने भी कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ा दिया है। शुरुआत में बाजार इस तरह के उछाल को अस्थायी मानता है। आखिरकार, ऊर्जा संकट अक्सर जितनी जल्दी आता है उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाता है। मगर कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं तो वे व्यापक आर्थिक परिदृश्य में बदलाव लाना शुरू कर देती हैं।

ऊर्जा असल में परिवहन, उर्वरकों, विनिर्माण और अंततः भोजन को प्रभावित करती है। जो बात एक जिंस संकट के रूप में शुरू होती है वह मुद्रास्फीति से जुड़ी एक व्यापक समस्या बन जाती है। केंद्रीय बैंकों (जो पहले से ही बढ़ते मूल्य दबावों को लेकर सतर्क हैं) के पास सीमित विकल्प रह गए हैं। नरम मौद्रिक नीति से मुद्रास्फीति बढ़ने का खतरा है, सख्त नीति से वृद्धि रुकने का खतरा है। यह पहला तरीका है जिससे चीजें बिगड़ सकती हैं और झटका लंबे समय तक बना रह सकता है। मुद्रास्फीति उम्मीद से ऊंचे स्तर पर पहुंच सकती है जिससे ब्याज दरों का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ सकता है। बॉन्ड यील्ड बढ़ सकती है। अगर ऐसा होता है तो शेयर मूल्यांकन भी उसी अनुपात में कम हो जाएगा। जिन बाजारों को राहत की उम्मीद थी उन्हें अब संयम के साथ ढलना होगा।

दूसरा जोखिम यह है कि व्यवधान आपूर्ति श्रृंखलाओं में फैल सकता है। आधुनिक उत्पादन प्रणालियां कुशल हैं मगर नाजुक हैं। ऊर्जा की कमी, परिवहन में देरी और कच्चे माल की कमी शायद ही कभी एक क्षेत्र तक सीमित रहती है। कंपनियां रक्षात्मक प्रतिक्रिया देती हैं यानी वे भंडार जमा करती हैं, निवेश में देरी करती हैं और नकदी बचाती हैं। जो बखेड़ा आपूर्ति समस्या के रूप में शुरू होता है वह विश्वास की कमी में बदल जाता है। आर्थिक वृद्धि दर धीमी हो जाती है अचानक नहीं बल्कि निरंतर गति से। तीसरा पहलू वित्तीय है। बड़े ऊर्जा आयातकों के लिए तेल की ऊंची कीमतें बाहरी संतुलन पर दबाव डालती हैं और मुद्राओं को कमजोर करती हैं। पूंजी प्रवाह अधिक अस्थिर हो जाता है।

जोखिम प्रीमियम बढ़ जाते हैं। ऐसे माहौल में मामूली झटके भी बड़े प्रभाव डाल सकते हैं क्योंकि बाजार कम तरलता और अधिक अनिश्चितता के दौर में स्वयं को समायोजित करते हैं। अच्छी बात यह है कि इस बार भी हमारी समस्याओं का स्रोत केवल एक ही है और वह है अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान से छेड़ा गया एकतरफा युद्ध। अमेरिका इसे जल्द से जल्द समाप्त कर सकता है। एक बार ऐसा हो जाने पर आपूर्ति व्यवस्था संभलनी शुरू हो सकती है और नीति निर्माता भी झटके कम करने के लिए काम करना शुरू कर देंगे। निवेशक फिलहाल इसी परिदृश्य को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। अगर अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट को बलपूर्वक खोलना चाहता है तो संभवतः बाजार में गिरावट का दूसरा दौर सामने आएगा जिसका कारण एक जटिल और लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष होगा।


Date: 18-04-26

मतदान का हक

संपादकीय

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर की प्रक्रिया की वजह से जिस तरह की जटिलता खड़ी हुई है, उसमें लाखों मतदाताओं के मताधिकार से वंचित रह जाने की आशंका है। इस मसले पर राज्य के आम लोगों के बीच आक्रोश भी देखा गया। मगर यह सवाल अब भी कायम है कि अगर किन्हीं वजहों से बाद में पात्र साबित हुए मतदाता वोट देने से वंचित रह गए, तो इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। समस्या यह है कि पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं और अब तक भारी संख्या में वैसे लोग मतदाता सूची से बाहर हैं, जिन्हें ‘विचाराधीन’ की श्रेणी में रखा गया है या जो किसी मामूली गड़बड़ी की वजह से नियमों की कसौटी पर पात्र नहीं माने गए। यह बेवजह नहीं है कि राज्य में इस मसले पर तीखे मतविरोध उभरे हैं और मांग की जा रही है कि चुनाव आयोग ऐसी कोई व्यवस्था करे, ताकि किसी पात्र मतदाता को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं होना पड़े।

इसी के मद्देजनर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अनुच्छेद 142 का हवाला देते हुए एक अहम आदेश दिया कि पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए अपीलीय प्राधिकरण जिन लोगों की अपील पर 21 अप्रैल तक फैसला दे देंगे, वे अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं, प्राधिकरण की ओर से जिन लोगों की अपील पर 27 अप्रैल तक फैसला कर दिया जाएगा, वे 29 अप्रैल को दूसरे चरण में अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य के लाखों वैसे लोगों को राहत मिली है, जिन्हें किन्हीं वजहों से एसआइआर की प्रक्रिया के दौरान वोट देने के अधिकार से वंचित मान लिया गया था। उसके बाद मतदाता सूची से हटाए गए बहुत सारे लोगों ने अपीलीय प्राधिकरणों में अपील दायर की हुई है कि उन्हें पात्र मतदाता माना जाए। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ जिन मतदाताओं की अपील प्राधिकरणों की ओर से स्वीकार कर ली गई है, उनके नाम को शामिल करते हुए पूरक संशोधित मतदाता सूची जारी की जाए।

अब यह उम्मीद की जा सकती है कि राज्य में एसआइआर की प्रक्रिया के बाद जिन करीब सत्ताईस लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे, उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिल सकेगा। मगर तथ्य यह भी है कि निर्वाचन आयोग की ओर से जल्दबाजी और पुनरीक्षण की प्रक्रिया में तमाम खामियों की वजह से अपनी पात्रता साबित करने का बोझ खुद मतदाताओं पर ही आ खड़ा हुआ है। एक सवाल यह है कि मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों में अगर कई लोग अपील की प्रक्रिया के बारे में जानकारी और जागरूकता की कमी की वजह से प्राधिकरणों के पास नहीं जा सके, तो क्या सिर्फ इस आधार पर उन्हें अंतिम तौर पर अपात्र मान लिया जाएगा! यह अपने आप में एक बड़ी विडंबना है कि लोगों के वोट देने के हक को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया पर जिस तरह के सवाल उठे हैं, वे लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों के लिहाज से दुखद हैं। इससे शायद ही किसी को असहमति होगी कि किसी भी अपात्र व्यक्ति को वोट देने का हक नहीं मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही वास्तव में किसी भी पात्र मतदाता को सिर्फ तकनीकी बारीकियों और जटिलताओं के आधार पर मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।


Date: 18-04-26

नहीं बनी सहमति

संपादकीय

महिला आरक्षण देने के तरीके और परिसीमन पर सहमति न बनना आश्चर्यजनक नहीं, पर चिंताजनक जरूर है। संविधान में संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत चाहिए, पर यह अभी केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन के पास नहीं है। सरकार बहुत प्रयास के बावजूद तीन विधेयकों को पारित कराने में नाकाम रही है। यह बात बहुत मुखरता से सिद्ध हुई है कि विपक्ष के नेताओं में सत्ता पक्ष के प्रति विश्वास की भारी कमी है। सत्ता पक्ष के प्रति एकजुट विपक्ष की तल्खी गौर करने लायक है। बहुत कम अवसर आए हैं, जब विपक्ष में ऐसी एकता दिखाई पड़ी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं के भाषण में वर्तमान सत्ता या भाजपा विरोध का जो स्तर देखा गया है, उसमें सहमति बनाने की राह कतई आसान नहीं है। यह लोकतंत्र और संविधान का एक सशक्त पहलू है कि अगर किसी सरकार के पास दो-तिहाई बहुमत नहीं है, तो वह संविधान संशोधन नहीं कर सकती। भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन लोकसभा में महज 298 सीटों तक सिमट गया। वर्ष 1976 में परिसीमन को संविधान संशोधन से रोका गया था। तब से नए परिसीमन का इंतजार है और अभी न जाने कितना इंतजार करना पड़ेगा?

अब आगे क्या होगा, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस विशेष सत्र में क्या हुआ है? पहली बात, इस विशेष सत्र में विपक्ष की ही नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की मजबूती सामने आई हैं। दूसरी बात, दक्षिण के राज्यों और दलों की दलीलों को जिस तरह का समर्थन उत्तर के राज्यों के नेताओं से मिला है, वह उल्लेखनीय है। उत्तर के नेताओं ने फिर सिद्ध किया है कि उन्हें दक्षिण के लोगों की पूरी परवाह है। तीसरी बात, चूंकि राजनीतिक दल अपने स्तर पर पिछड़ी, दलित, ओबीसी, मुस्लिम महिलाओं को पर्याप्त चुनावी टिकट देने में नाकाम हो रहे हैं, तो अब उनकी कोशिश है कि 33 प्रतिशत महिला आरक्षण संबंधी कानून में ही यह प्रावधान कर दिया जाए। मतलब, सरकार आज करे या कल, उसे आरक्षण के भीतर आरक्षण की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मान लीजिए, ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था नहीं हुई, तो भी यह राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाएगा। आरक्षण से अटूट रूप से जुड़ चुकी भारतीय राजनीति की विवशता से हर सियासी दल को गुजरना पड़ेगा।

विशेष सत्र में यह साबित हुआ कि परिसीमन का काम भारत में आसान नहीं है। 1976 के बाद से 2026 तक देश को परिसीमन का इंतजार है। संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था की थी कि आबादी के हिसाब से विधायिका में सीटों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। सीटों की संख्या नहीं बढ़ी, लेकिन आबादी 50 करोड़ से 140 करोड़ पर पहुंच गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने जवाब में बताया है कि देश में 127 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं, जहां आबादी 20 लाख से ज्यादा है। एक सांसद बीस लाख लोगों का संपूर्ण प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता है? यह तय है कि परिसीमन आज देश की जरूरत है, पर ऐसा लगता है, परिसीमन हो भी गया, तो इस दशक में लागू नहीं हो पाएगा। बहरहाल, आगे की राह सरकार को ही निकालनी चाहिए। दक्षिण के नेताओं से भी पूछना चाहिए कि अगर वे वर्तमान संविधान के अनुरूप परिसीमन नहीं चाहते हैं, तो उनके पास परिसीमन का क्या फार्मूला है? हर सियासी दल को यह समझना होगा कि संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण और चुनाव क्षेत्रों का यथोचित परिसीमन देश की तरक्की के लिए जरूरी है, उसे ज्यादा समय तक रोका नहीं जा सकता।


Date: 18-04-26

महिला आरक्षण का इंतजार बढ़ गया

आरती आर जेरथ, ( वरिष्ठ पत्रकार )

महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने वाले संशोधन विधेयकों का यही हश्र होना था। संसद का यह विशेष सत्र संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक की मंजूरी के लिए बुलाया गया था, लेकिन विपक्ष को मना पाने में सत्ता पक्ष नाकाम रहा। नतीजतन इन संशोधनों पर बात नहीं बन सकी।

इसका एहसास तभी हो गया था, जब गुरुवार देर रात कानून मंत्रालय ने महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को लागू करने की अधिसूचना जारी की। लोकसभा व विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को स्वीकार करने वाला यह अधिनियम 2023 में पारित किया गया था और इसी में संशोधन को लेकर हमारे सांसद बहस में उलझे हुए थे। इन संशोधनों के पारित न होने पर अधिनियम खुद-ब-खुद निरस्त हो जाता। बिल के पारित होने की संभावना शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट से दूर हो गई। उन्होंने सभी नेताओं से अंतरात्मा की आवाज सुनने की अपील की थी।

इस घटनाक्रम के कुछ संकेत बिल्कुल साफ हैं। यह बताता है कि संसद चलाने के लिए सर्वसम्मति बनाना कितना अहम होता है। यह सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गहरे होते मतभेद ही हैं कि हर मुद्दे पर दोनों एक-दूसरे से टकराते नजर आते हैं। इन संशोधनों को लेकर यदि सरकार की तरफ से विपक्ष को साथ लाने की पहल पूर्व में की गई होती या सर्वदलीय बैठकों का आयोजन किया गया होता, तो शायद कल तस्वीर दूसरी निकलकर सामने आती! एक साल में औसतन 55 से 70 दिनों तक अब संसद का संचालन होता है। अगर ये दिन भी टकराव में बीतते रहे, तो जनहित के काम कब हो सकेंगे? इस सर्वसम्मति की जरूरत तब और बढ़ जाती है, जब सत्ता पक्ष की ओर से संवेदनशील मुद्दों पर विधेयक लाए जाते हैं। मौजूदा संशोधन विधेयक वास्तव में इसी रणनीतिक चूक की भेंट चढ़े हैं।

दूसरा संकेत, विपक्ष इसमें अपने लिए नई संजीवनी ढूंढ़ सकता है। ‘अनुच्छेद 370’ और ‘एक साथ तीन तलाक’ को खत्म करने के समय विपक्षी दलों में बिखराव साफ-साफ दिखा था, इसलिए वे उस समय सरकार को रोक नहीं सके थे। किंतु इस बार ऐसा नहीं हुआ। जाहिर है, एकजुट होकर यदि वे सरकार के खिलाफ लड़े, तो उनको सफलता मिल सकती है। विपक्ष चाहे, तो अपनी अगली रणनीतियों के लिए इससे जरूरी सबक सीख सकता है।

बहरहाल, संसद में सत्ता पक्ष की तरफ से यह जरूर कहा गया कि महिलाओं को आरक्षण देने में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, मगर दुर्भाग्य से इसमें सियासत खूब की गई। यह महिलाओं को धोखा देना ही था कि नारी वंदन के नाम पर परिसीमन को आगे बढ़ाया गया। परिसीमन कितना संवेदनशील मुद्दा है, इसे यूं भी समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं ने भी इसमें हाथ लगाना उचित नहीं समझा था। सन् 1976 के बाद से किसी ने इस मुद्दे को नहीं छेड़ा था। फिर अभी ऐसा क्यों किया गया, वह भी इतनी जल्दबाजी में? जनगणना संपन्न होने का इंतजार तो किया ही जा सकता था।

इन संशोधनों पर सहमति बन जाने से सत्ता पक्ष को कितना लाभ मिल पाता, इसकी सटीक गणना तो नहीं की जा सकती, लेकिन यहां 1977 के लोकसभा चुनाव को याद करना स्वाभाविक है। उस समय पूरा दक्षिण भारत जीत लेने के बावजूद कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना सकी थी, क्योंकि उत्तर भारत का नतीजा जनता पार्टी के खाते में गया था। इस बार भी संभवत: विपक्ष को यही आशंका थी। उसका आरोप है कि सीटों में बढ़ोतरी से उत्तरी हिस्से को दक्षिण की तुलना में कहीं अधिक फायदा मिलता। बेशक, अनुपात के अनुसार ही लोकसभा की सीटों में वृद्धि होने के दावे किए गए थे, पर माना यही जा रहा था कि परिसीमन के बाद उत्तर भारत में 200 से अधिक सीटें बढ़ेंगी, जबकि दक्षिण में महज 65 का इजाफा होगा। चूंकि, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर भारत पर असर निर्विवाद है, इसलिए विपक्ष को यह साल 2029 के आम चुनाव को प्रभावित करने की कवायद अधिक लगी।

इस विशेष सत्र का समय भी सवालों के घेरे में रहा। अभी जिन पांच सूबों में चुनाव चल रहे हैं, उनमें से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु भाजपा के लिए काफी अहमियत रखते हैं। कहा जा रहा है कि ‌लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर चूंकि तृणमूल कांग्रेस के पास 42 सांसद हैं, तो द्रमुक के पास करीब 30, इसलिए ऐन मतदान-प्रक्रिया के बीच संसद का यह विशेष सत्र बुलाया गया, ताकि दोनों पार्टियों के सांसदों के भाग लेने की गुंजाइश कम हो जाए और संशोधनों को पारित कराने के जरूरी आंकड़े जुटा लिए जाएं।

हालांकि, इन सबमें कुछ अच्छी बातें भी रहीं, जिनको बदलती भारतीय राजनीति का संकेत मानना चाहिए। गौरतलब है कि 1996 में पहली बार महिला आरक्षण बिल संसद में लाया गया था, लेकिन तब यह पास नहीं हो सका था। उस समय विरोध करने वाले दलों में भाजपा भी शामिल थी। इस पार्टी पर ‘पुरुषों के प्रभुत्व’ होने के भी आरोप लगते रहे हैं। किंतु आज यही पार्टी नारी-हितैषी दिख रही है। 2014 में सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में महिलाएं रही हैं। उनके हितों को तवज्जो देने के लिए उन्होंने कई काम भी किए हैं- फिर चाहे हर घर शौचालय का लक्ष्य बनाया गया हो या उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को एलपीजी गैस देना, और अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये तमाम संकेत भाजपा को महिलाओं को लेकर खासा गंभीर बना रहे हैं।

इसका अर्थ यही है कि अब महिला आरक्षण को लेकर दिए जाने वाले नारों को सच बनाना ही चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम परिसीमन को रोकना उचित होगा। कायदे से इसे सभी पार्टियों की रायशुमारी के बाद ही आगे बढ़ाना चाहिए, विशेषकर दक्षिण भारत की चिंताओं को समझते हुए। इतना ही नहीं, अगर तमाम दल महिला आरक्षण को लेकर वाकई ईमानदार हैं, तो उन्हें इसे 2029 के चुनाव में लागू कराने के प्रयास करने चाहिए। इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर काम करें, तो बेहतर होगा।

यहां प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की परीक्षा भी है। वह मौजूदा दौर के सबसे करिश्माई राजनेता हैं। नारियों को शक्ति देने को लेकर वह गंभीर दिखते रहे हैं। लिहाजा उन्हें कहीं अधिक संजीदगी से कदम बढ़ाना चाहिए। यह महिलाओं के हित में उनकी बड़ी सेवा होगी।


Date: 18-04-26

हिलसा अगर लुप्त हुई, तो एक संस्कृति भी मिट जाएगी

पंकज चतुर्वेदी, ( वरिष्ठ पत्रकार )

बंगाल और मछली का संबंध कितना मजबूत है, इसका अंदाजा वहां चल रहे चुनाव प्रचार में भी देखने को मिला। राज्य की बिधाननगर सीट से भाजपा उम्मीदवार शारद्वत मुखर्जी चैत्र नवरात्र के दौरान मछली हाथ में लटकाकर वोट मांगते हुए कैमरे में कैद हो गए। तब अनेक विपक्षी दलों ने भाजपा पर तंज-ताने कसे और इसके नेताओं को उनके पुराने बयानों के लिए कठघरे में खड़ा किया।

बहरहाल, यहां मुद्दा राजनीति नहीं, हिलसा मछली के वजूद पर संकट है। पश्चिम बंगाल और उससे सटे उत्तर बंगाल की खाड़ी के तटीय इलाकों में हिलसा सिर्फ एक मछली नहीं, संस्कृति, स्वाद और आजीविका का अभिन्न हिस्सा है। नदियों में बढ़ते कचरे, जगह-जगह अविरल धारा को बांधों द्वारा रोकने और मछली पकड़ने की परंपराओं को बिसराने से आज यह शानदार मछली और इस पर निर्भर कई लाख मछुआरे गहरे संकट में हैं। छोटी हिलसा को स्थानीय भाषा में जाटका या खोका कहा जाता है, जिनका वजन 200 से 500 ग्राम के बीच होता है। इनका धड़ल्ले से शिकार इस मछली के अस्तित्व को मिटा रहा है।

हिलसा को भारत और बांग्लादेश, दोनों देशों में आर्थिक, पारंपरिक व सांस्कृतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में खासकर बंगाल, ओडिशा, बिहार और असम के नदी तटीय इलाकों में यह लोगों की थाली का अहम हिस्सा रही है। यह एक ‘एनाड्रोमस’ मछली है, यानी यह समुद्र में रहती है, पर अंडे देने के लिए नदियों, खासकर गंगा-हुगली के मीठे पानी में आती है। इसके बच्चे बड़े होकर वापस समुद्र में लौट जाते हैं। शुरू के करीब पांच महीने तक ये छोटी मछलियां हावड़ा से मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का बैराज तक धारा की विपरीत दिशा में तैरती हुई लगभग 523 किलोमीटर क्षेत्र में रहती हैं। जब मछुआरे हिलसा के इन छोटे बच्चों को जाल में फंसा लेते हैं, तब वे एक पूरी पीढ़ी को नष्ट कर देते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि लगातार छोटे आकार की मछलियों को पकड़े जाने से पूर्ण विकसित हिलसा का मिलना लगभग बंद हो गया है। इससे प्रजनन करने वाली वयस्क मछलियों की संख्या में भारी कमी आई है।

सरकार ने जाटका के शिकार पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन नियमों का पालन कराने में तंत्र विफल रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं। एक, कोलकाता जैसे महानगर व बड़े शहरों में और त्योहारों के दौरान छोटी हिलसा की मांग बहुत ज्यादा होती है, जिससे यह काफी ऊंचे दाम पर बिकती है। दूसरा, अत्यधिक गरीबी और वैकल्पिक आजीविका का अभाव मछुआरों को मजबूरी में प्रतिबंधित आकार की मछली पकड़ने को मजबूर करता है। तीसरा, अवैध जालों के उपयोग को रोकने के लिए तटीय और मुहाना क्षेत्रों में निगरानी नाकाफी है।

इसी बंगाल की खाड़ी में पड़ोसी देश बांग्लादेश ने अपनी हिलसा नीति से एक मिसाल पेश की है। उसने जाटका संरक्षण सप्ताह मनाया, एक खास अवधि तक मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया और अवैध जालों को नष्ट करवाया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वहां के प्रशासन ने प्रभावित मछुआरों के लिए नगद सहायता और राशन वितरण जैसी योजनाएं लागू कीं, ताकि इस दौरान उन्हें परिवार का पेट पालने की चिंता न सताए। परिणामस्वरूप, बांग्लादेश में हिलसा का उत्पादन बढ़ गया है। उधर बांग्लादेश से हमारे संबंधों में कड़वाहट का असर भी हिलसा पर पड़ा। सरहद पार से मछली का आना बंद हुआ, तो कोलकाता के बाजार में इसके दाम 2,200 से 2,400 रुपये किलो हो गए। कहा जा रहा है कि बंगाल में हिलसा के व्यापार पर एक संगठित माफिया गिरोह की पकड़ है।

गंगा के प्रदूषण ने भी हिलसा के प्रवासन और प्रजनन को खतरे में डाला है। गाद जमा होने और कम जलप्रवाह से उनके प्रजनन स्थल नष्ट हो रहे हैं। साल 2010 तक नदियों की सैर करते-करते ये मछलियां प्रयागराज, कानपुर और आगरा तक आ जाती थीं। सन् 1975 में गंगा नदी में फरक्का बैराज बनने के बाद समुद्र से नदियों की ओर आ पाना हिलसा के लिए मुश्किल हो गया।

जाहिर है, यदि हमने अब भी अपनी नीतियों को नहीं सुधारा, तो आने वाली पीढ़ियां केवल तस्वीरों में ही ‘मछलियों की इस रानी’ को देख पाएंगी।