15-03-2018 (Important News Clippings)
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Stalling parliament is foolish politics
ET Editorials
In the seven days since Parliament reconvened for the second half of the Budget session, it has done little but stall with protests. On Wednesday, the Budget was passed by the Lok Sabha without any discussion. The vote was drowned out by the angry voices of MPs. This is deplorable and undermines representative democracy. Democracy is about discussion and engagement. Protest, or the act of expressing objection or dissatisfaction, is central to democracies. However, protest cannot become an end in itself. Members must question, object and suggest alternative courses of action, but they must do so through reasoned and persuasive argument.
The government has said that it is ready to discuss all issues and some opposition parties have given notices for discussions on specific issues. Despite this, instead of allowing for regular order business, some members, notably from the opposition, prefer to disrupt the smooth functioning of the House. As the legislative arm, Parliament is central to ensuring that laws and policies reflect the will and interest of the people.
It is the institution that provides elected representatives a forum to safeguard the interests and well being of all constituents. The rules that define conduct of business in Parliament matter because these enable productive conduct. The onus of ensuring that Parliament functions and delivers for the people lies with each and every member. The Opposition could say the current ruling party had been similarly obstructive in the past, when in the Opposition. But so what? The conduct was wrong then, it is wrong now.
Not allowing Parliament to function disrupts law making and governance, more importantly, it undermines the delicate system of checks and balance essential for a functioning democracy. A non-functional legislature paves the way for the executive and judiciary to arrogate powers. Discuss, disagree, argue and work together to find common ground rather than disrupt. Eroding public trust in Parliament only stokes dreams of strongman deliverance of the polity from broken democracy.
A Right For The Rich
Euthanasia verdict could lead to neglect of terminally ill poor patients.
Faizan Mustafa, [The writer is vice chancellor, NALSAR University of Law, Hyderabad]
You choose your spouse (like Hadiya), you choose your profession, you choose your religion, you choose your food and you choose your political representatives. But should how to die and when to die be a matter of choice? The Supreme Court (SC) has given a landmark judgment on the “right to die”. But it is not actually a clear recognition of such a “right”. The verdict is limited in the sense it recognises passive euthanasia. Chief Justice Dipak Misra rightly flagged the central issue: Does the law permit accelerating the process of dying, sans suffering, when life is on the path of inevitable decay? If so, at what stage and to what extent?
In the past 24 years, the SC has delivered four judgments on this subject. The March 9 verdict is the court’s latest intervention on the issue. In the P Ratinam (1994) case, a two-judge bench held that the right to life includes the right to die as every fundamental right has both positive and negative connotations: Just as the right to “free speech” includes the “right to silence”, the right to life includes the “right to die”. But the Ratinam verdict was overruled within two years by a two-judge bench in the Gian Kaur case (1996). Though the case did not specifically deal with euthanasia, it did recognise the importance of dying with dignity.
In 2011, a two-judge bench headed by Justice Markandey Katju validated passive euthanasia in the Aruna Shanbaug case. But in 2014, a three-judge bench noted the inconsistencies in Justice Katju’s verdict and made a reference to a constitution bench, leading to the latest verdict.
The latest judgment has taken human dignity, autonomy, and self-determination to such a high pedestal that the government should start worrying about the Aadhaar verdict as the same five judges are hearing that matter as well. The court has said that, at times, the interest of the state has to make way for the choices made by an individual. The SC has ruled that Justice Katju’s judgment was based on a flawed reading of the Gian Kaur verdict. It reiterates what was held in the 1996 judgment on the technical issue of the need for legislation to legalise euthanasia. But the judges agreed with Justice Katju that autonomy means self-determination and the informed patient should have the right to decide the manner of his treatment. It has admitted that the right to live with dignity includes easing the process of dying for the terminally ill.
Justice A K Sikri’s observation that with Section 115 of the Mental Healthcare Act (2017) attempt to suicide is no more punishable, is controversial. The section merely creates a presumption that every person attempting suicide is under “severe stress” and shall not be tried and punished. If this presumption is rebutted, a trial may take place. Euthanasia has been justified due to the high cost of medical treatment. But the harsh reality is euthanasia is a problem of the elite. The court overlooked the fact that poor people are never put on a life-support system. In fact, there is a possibility of poor people being declared “brain-dead” and their organs being made available to the rich. The detailed guidelines laid down by the court may meet the same fate as the guidelines under the Organ Transplantation Act.
Both P Ratinam as well as the latest judgment give unnecessary prominence to religious views on suicide with examples like Jal Samadhi by Lord Ram or Brahmins bringing their end by drowning. If we really want people to adopt a Uniform Civil Code, we need to liberate ourselves from religious discourse.
The Aruna Shanbaug verdict brought out the distinction between active and passive euthanasia. In the current verdict, too, Justice Chandrachud has accepted that the distinction between an “act” and “omission” gets blurred at times and in fact, an “omission” may amount to an “act”. He also pointed out that unlike active euthanasia, there is no intent to cause death (mens rea) in passive euthanasia. Passive euthanasia is legal in many countries but active euthanasia is legal only in Canada, the Netherlands, Switzerland and a few states in the US. The SC has now accepted Living Will as part of the right to live with dignity. However, the Mental Healthcare Act, 2017, recognised such a will.
Date:14-03-18
Here comes the Sun
International Solar Alliance could be a game-changer. It will need to find ways to balance differing needs of its members
Editorials
The Delhi Agenda, which kicked off the International Solar Alliance (ISA) on March 11, is a refreshing change in global environmental diplomacy. The agenda’s 62 signatories agreed to increase the share of solar energy in their respective energy mix and the alliance plans to generate 1 TW of solar energy by 2030 — more than three times the current installed solar capacity, globally. The coalition will facilitate “joint research and development efforts” to reduce the cost of solar projects in member nations. This is a welcome departure from the times when deliberations over the transfer of climate-friendly technologies were hostage to the entrenched positions of the US, EU and developing countries. Developed countries like Australia and France partnering emerging economies like India and Brazil and small island nations like Fiji, Seychelles and Mauritius could be a potential game-changer for the renewable energy market. But therein also lies the alliance’s main challenge: Balancing the needs and the vastly different capacities of its members would require the ISA to develop robust procedures.
At the core of the ISA is the understanding that the coming together of countries that get about 300 days of sunshine in a year will expand the global solar market, the bigger volumes will bring down costs, and this, in turn, will spur demand. But many of the countries have poor technological capabilities that could come in the way of their leveraging the platform. Even India, the club’s founder, has struggled to be competitive in manufacturing solar equipment like photovoltaics. The country also requires technology to store solar energy when the sun is not shining. India could draw on its leadership of the alliance to find solutions to some of these problems. However, the alliance should also make sure that it does not become the means to advance the climate change mitigation goals of a few of its members or is reduced to an avenue of bilateral exchanges.
That the ISA has begun work less than two-and-a-half years after it was conceptualised at the Paris Climate Change Meet in 2015 is smooth procedural progress by the standards of global environmental diplomacy. But the alliance will now be faced with a different order of challenges. Many of its energy-deficient African members, for example, want the club to become a facilitator of their electrification programmes. For electricity-sufficient countries like Mauritius, membership of the alliance comes with an aspiration to transit to clean energy. The alliance will have to find ways to arbitrate between such claims on its resources. Mobilising finances will be another challenge — the alliance aims to pump in a trillion dollars into solar energy initiatives by 2030. These are early days for the ISA and its plans to deal with these challenges are understandably sketchy. Much will depend on the alliance’s first assembly meeting next month when the ISA will frame its first set of rules.
जटिलता में जकड़ी ‘स्वच्छता’
सुभाष गाताडे
भारत को ‘स्वच्छ’ बनाने के आये दिन दावे किए जा रहे हों, उसके लिए जनता को विशेष सेस/कर भी देना पड़ रहा हो, मगर उसकी जमीनी हकीकत कुछ अलग ही है, इसकी ताईद पिछले दिनों खुद संसदीय समिति ने ही की, जिसकी रिपोर्ट बीते दिनों संसद में पेश की गई। उसने हाथ से मल उठाने वालों के पुनर्वास के बारे में सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय की बेरुखी पर चिंता प्रगट की। समिति को जान कर आश्र्चय हुआ कि ऐसा कैसे हुआ कि पूरे एक साल में महज 902 ऐसे लोग ही चिह्नित जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी, 2017 में हाथ से मल उठाने वालों की संख्या 12,737 थी, जबकि जनवरी, 2018 में यह आंकड़ा 13,636 तक ही पहुंचा।
वैसे इस मामले में क्या महज मंत्रालय को ही दोष दिया जा सकता है जबकि देखने में आ रहा है कि विगत चार सालों से भारत सरकार द्वारा मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए आवंटित बजट में जबरदस्त कमी आई है। प्रश्न उठता है कि आखिर, हाथ से मैला उठाने का काम आज भी क्यों जारी है, जबकि तकनीक में जबरदस्त प्रगति हुई है। भौतिक संपन्नता भी बढ़ी है? क्या वजह यह है कि ‘‘पानी की आपूर्ति वाले संडासों की कमी है’ जैसा कि योजना विभाग ने कुछ समय पहले कहा था। अंतरराष्टीय श्रम संगठन द्वारा वर्ष 2015 में जारी ‘‘रिसोर्स हैंडबुक टू एंड मैन्युअल स्केवेजिंगग’ देखें तो पता चलता है कि मैला उठाने की प्रथा इस वजह से जारी है कि शुद्धता व प्रदूषण को लेकर जाति संबंधी सांस्कृतिक धारणाएं बनी हुई हैं, और लांछनास्पद कहे गए कामों का जन्म आधारित आवंटन आज भी जारी है। ऐसा नहीं है कि इस प्रथा की समाप्ति के लिए संसद या कार्यपालिका के स्तर पर कोशिशें नहीं हुई लेकिन वे पूरे मन से नहीं की गई। उनके प्रति शासक जमातों की बेरुखी पहले से स्पष्ट थी। हम आजादी के तत्काल बाद महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाई गई बव्रे कमेटी को देखें/1948/-जिसकी सिफारिशों को केंद्र सरकार ने भी स्वीकारा था-और उसके बाद बनी मलकानी कमेटी की रिपोर्ट को पलटें या इसी किस्म के अन्य नीतिगत हस्तक्षेपों या विधायी कार्रवाइयों को देखें, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 1993 में तथा 2013 में बने कानूनों को शामिल कर सकते हैं-यही समझ में आता है कि ऐसे कदमों की कोई कमी नहीं रही। मगर कुल मिला कर वही कदमताल होती रही।
जितनी कोशिशें सरकार/उसकी एजेंसियों की तरफ से इस प्रथा को भुला दिए जाने में लगती हैं, जिसमें काम करने वाले 99 फीसदी लोग दलित तबके से हैं, और उनमें भी 95 फीसदी महिलाएं हैं, जो ‘‘इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि जाति, पितृसत्तात्मकता और अस्पृश्यता का बहुस्तरीय उत्पीड़न इन तबकों पर कहर बरपा करता है।’ उतना ही देखने में आता है कि एक के बाद एक सामने आतीं घटनाएं इसके व्यापक प्रादुर्भाव को बार-बार रेखांकित करती हैं। हम मैला उठाने की प्रथा के खिलाफ लंबे समय से मुहिम में लगे बेजवाड़ा विल्सन को मिले रेमन मैगसेसे अवार्ड को देखें या 125 दिन की यात्रा पूरी करके दिल्ली पहुंची सफाई कर्मचारी आंदोलन की अगुआई में निकली ‘‘भीम यात्रा’-को देखें-जिसका विशेष फोकस सीवर एवं सैप्टिक टैंकों में होने वाली मौतों पर था, जिसका प्रमुख नारा था ‘‘सूखे संडासों, सीवर और सैप्टिक टैंकों में हमें मारना बंद कर दो’ या राज्य सभा में सत्ताधारी पार्टी से जुड़े एक सांसद ने ‘‘सफाई कर्मचारियों पर बने राष्ट्रीय आयोग के हवाले से शून्य काल में संसद को दी गई सूचना को देखें कि हर साल देश के अलग-अलग हिस्सों में 22,000 से अधिक लोग सीवर सफाई के दौरान मर रहे हैं।’
स्वच्छ भारत अभियान जल्द ही चार साल पूरे करेगा, मगर उसकी सफलता संदिग्ध दिखती है। दरअसल, यह एहसास करने की जरूरत है कि धन संग्रहण, बेहतर प्रबंधन, गतिशीलता जैसी बातें अभियान सरीखी चल रही हैं, उनमें नई हरकत अवश्य पैदा कर सकती है, मगर उसमें कोई गुणात्मक बदलाव नहीं ला सकती। वक्त आ गया है कि जाति के आधार पर बंटे भारतीय समाज में हम ऊंच-नीच अनुक्रम में जातियों की स्थिति-एवं निम्न कही गई जातियों के साथ सदियों से नत्थी स्वच्छता संबंधी कामों की लंबी चौड़ी सूची-एवं उसे मिली सामाजिक वैधता को समझें। नीति-निर्माताओं को चाहिए कि आलोचकों के इस नजरिये पर भी गौर करें कि भारत को ‘‘स्वच्छ’ बनाने की तमाम कोशिशें मोटा-मोटी /जाति के/ ‘‘पेशागत’ दायरे तक फोकस रही हैं, और कोशिशें इसी बात की की गई हैं कि व्यक्ति को सुधारा जाए या उसे कुछ तकनीकी उपकरण प्रदान किए जाएं और जाति को वैसे ही बरकरार रखा जाए।
Date:14-03-18
हाथियों की लड़ाई में
आलोक पुराणिक
कारोबार युद्ध छिड़ने की प्रक्रिया चल निकली है। चीन और अमेरिका ने ताल ठोंक दी है। ताजा कदम अमेरिका ने यह उठाया है कि स्टील पर आयात शुल्क बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया है, और अल्यूमिनियम पर दस प्रतिशत। जाहिर है कि इस कदम से उन देशों को समस्या पैदा होगी जो अमेरिका को स्टील और अल्यूमिनियम का निर्यात करते हैं। चीन और कनाडा ने नये कर ढांचे पर आपत्तियां जताई हैं। इसकी वजहें भी हैं। कनाडा और चीन अल्यूमिनियम व स्टील का भारी मात्रा में निर्यात करते हैं।
भारत के लिए इस कदम से सीधे तौर पर कोई बड़ी समस्या नहीं उभरनी। वजह यह है कि अमेरिका के कुल स्टील आयात में भारत में का हिस्सा करीब 2.4 प्रतिशत और अल्यूमिनियम के कुल अमेरिकी आयात में हिस्सेदारी करीब दो प्रतिशत है। इतनी कम हिस्सेदारी को लेकर बहुत परेशानी तो नहीं है पर मसला सिर्फ भारत से जाने वाले निर्यात का नहीं है। टाटा स्टील से जुड़ी कंपनियां यूरोप से अमेरिका को निर्यात करती हैं। वहां समस्याएं आने की आशंका है। इसके अलावा एक बात और है कि जैसे ही अल्यूमिनियम और स्टील के लिए अमेरिकी बाजार बंद होंगे, वैसे ही अल्यूमिनियम और स्टील के बाजार में आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाएगी। बाजार में बढ़ती आपूत्तर्ि का एक ही मतलब होता है-कीमतों में गिरावट। यह स्थिति भारतीय स्टील कारोबार के लिए अच्छी नहीं है। स्टील उद्योग की महत्त्वपूर्ण कंपनी टाटा स्टील के शेयरों की कीमतों में पिछले हफ्ते में करीब पांच प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। आपूत्तर्ि में बढ़ोतरी से कीमतों पर दबाव पड़ेगा। भारत के स्टील और अल्यूमिनियम उद्योग को कीमतों में नरमी का सामना करना पड़ेगा। यह बात व्यापार युद्ध के शुरु आती संकेतों से साफ हो गई है।
चीन के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा 2017 में 375 अरब डॉलर का हो गया। इसके पहले साल यह 347 अरब डॉलर का था। कोई देश किसी देश से माल खरीदता है यानी आयात करता है, और उसे माल बेचता है यानी निर्यात करता है। निर्यात और आयात की रकम के बीच के फर्क को व्यापार घाटा कहते हैं। अमेरिका चीन को माल बेच कम पाता है, और उससे खरीदता ज्यादा है। बेचने और खरीदने का फर्क करीब 375 अरब डॉलर का है। इसका मतलब हुआ कि चीनी आइटम अमेरिका में धूम मचा रहे हैं, और अमेरिकी आइटमों को चीन में खास जगह नहीं मिल पा रही। अमेरिका की बड़ी फर्मो ने तमाम आइटम चीन में बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि वहां बनाना सस्ता पड़ता है। अमेरिका में खरीदे गए तमाम आइटमों को उलट-पलट कर देखें तो वहां मेड इन चाइना लिखा मिलता है। कोई आइटम चीन में बन रहा है तो जाहिर है कि उससे रोजगार भी चीनी लोगों को मिलेगा। रोजगार का मसला ट्रंप ने अपने चुनावों में बड़ा बना कर पेश किया था। साफ किया था कि अमेरिकी कंपनियों को रोजगार अवसरों को देश से बाहर ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी यानी तमाम अमेरिकी कंपनियों को वापस अमेरिका में अपनी निर्माण इकाइयों को लाकर रोजगार के मौके देने होंगे। लेकिन मुद्दा इतना भर नहीं है। अमेरिका फस्र्ट का नारा लगा रहे ट्रंप को यह भी मालूम होना चाहिए कि एक औसत अमेरिकी के लिए कैश फस्र्ट है यानी जहां का आइटम सस्ता मिलेगा वहां का आइटम लिया जाएगा। चाहे आइटम जापान का हो या चीन का। चीनी आइटम सस्ते न रहें इसलिए ट्रंप ने वहां से आने वाले आइटमों को महंगा करने की सोची है। आयात शुल्क लगाकर उन्हें महंगा किया जाएगा तो अमेरिकी उपभोक्ता अमेरिकी आइटमों की तरफ रु ख करेगा। ऐसी सोच ट्रंप की है।
ट्रंप भारत पर भी बरसे हैं, इस बात के लिए कि भारत में अमेरिकी मोटरसाइकिल हार्ले डेविडसन पर पहले 100 प्रतिशत आयात शुल्क था, जिसे गिराकर 75 प्रतिशत किया गया। फिर इसे पचास प्रतिशत लाने की बात रखी गई। ट्रंप इससे भी नाराज हैं। कहते हैं कि जब भारतीय मोटरसाइकिलें अमेरिका में बिना किसी आयात शुल्क के आती हैं, तो अमेरिकी मोटरसाइकिलों पर भारत में इतना कर क्यों लगाया जाता है। ट्रंप ने एक ट्वीट में कहा कि जो देश हमारे उत्पाद पर पचास प्रतिशत का टैक्स लगाएगा, हम भी उस पर पचास प्रतिशत का टैक्स लगा देंगे। हमारे 800 अरब डॉलर के व्यापार घाटे से निपटने का हमारे पास यही उपाय है। ट्रंप की नाराजगी निश्चय ही अमेरिकी मतदाताओं को खुश करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने मतदाताओं का ख्याल रखना पड़ता है पर कंपनियों को अपने मुनाफे का ध्यान रखना पड़ता है। उनके लिए चीन, भारत में माल बनाना ज्यादा सस्ता पड़ता है। पर ट्रंप इस सस्ते माल को महंगा कर देंगे अमेरिका में, तो एक उद्देश्य में तो सफल हो जाएंगे। अमेरिकन मतदाताओं को समझा पाएंगे कि उन्होंने अमेरिकी हितों को सबसे ऊपर रखा है। पर अमेरिकी उपभोक्ताओं को पहले के मुकाबले ज्यादा महंगी चीजें मिलेंगी, यह भी देर सबेर सामने आएगा। ट्रंप का यह कदम चीन को ज्यादा प्रभावित करेगा क्योंकि चीन से उसका व्यापार घाटा बहुत बड़ा करीब 375 डॉलर का है। भारत के साथ तो अमेरिका का व्यापार घाटा करीब बीस अरब डॉलर का है। इसलिए भारत-अमेरिका व्यापार युद्ध वैसा नहीं हो सकता, जैसा चीन-अमेरिका व्यापार युद्ध। व्यापार युद्ध का साफ आशय है कि चीन भी अमेरिका से आने वाले आइटमों पर आयात शुल्क बढ़ा देगा। इससे अमेरिकी आइटम चीन में महंगे हो जाएंगे। महंगे आइटमों के चलते आशंका है कि अमेरिकी आइटम चीन में कम बिकेंगे। पूरे युद्ध में भारत को अपनी भूमिका तय कर लेनी चाहिए। अमेरिका और चीन विश्व व्यापार के हाथी हैं, भारत तो चींटी की भूमिका में है। निर्यात का भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा रोल नहीं है। अमेरिका के साथ भारत के हितों के झगड़े भी वैसे नहीं हैं, जैसे चीन के। चीन के लगभग हर ट्रेडिंग पार्टनर के साथ यही झगड़ा है कि चीन माल बेचता ज्यादा है, खरीदता कम।
आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2016-17 में चीन के साथ व्यापार में भारत को 51 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ था यानी चीन से आइटम सस्ते ही आ रहे हैं। ये तमाम उद्योगों को चौपट कर रहे हैं। चीन की कूटनीतिक कोशिश यही रहेगी कि भारत को अमेरिका के खिलाफ अपने साथ खड़ा कर ले। पर भारत के हित चीन के साथ एक हद तक ही हैं, आगे नहीं। अमेरिका के साथ भारत को मिल बैठकर मसले सुलझा लेने चाहिए। लड़ाई दो हाथियों के बीच हो जाए, तो चींटी किसी भी तरफ हो, मारी जाती है।
तपेदिक की चुनौती
संपादकीय
सरकार ने आठ साल के भीतर यानी सन 2025 तक भारत से तपेदिक (टीबी) का खात्मा कर देने का जो संकल्प किया है, वह अगर जमीन पर उतर सका तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए वरदान साबित हो सकता है। यों इस मसले पर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है, लेकिन हर साल लाखों लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाने के लिए जरूरी है कि तपेदिक के खात्मे की दिशा में सरकार अब संजीदगी से काम करे। देश से तपेदिक का नामोनिशान मिटाने के लिए प्रधानमंत्री ने रणनीतिक योजनाओं के अमल पर जोर दिया है, साथ ही राज्य सरकारों को भी हिदायत दी है कि इस अभियान को कामयाब बनाने में कोई कोताही नहीं बरती जाए। यह वाकई गंभीर बात है कि आजादी के सत्तर साल बाद भी भारत में तपेदिक जैसी बीमारी से हर साल लाखों लोग मर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद माना कि तपेदिक पर रोक लगाने के लिए अब तक जो कुछ हुआ, उसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। यह नाकामी हमारी व्यवस्था में खामियों का नतीजा है, जिसकी वजह से आज भी आमजन तक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि तपेदिक के खात्मे का अभियान कैसे कामयाब हो पाएगा?
दुनिया में तपेदिक के सबसे ज्यादा मरीज भारत में हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के एक चौथाई से ज्यादा तपेदिक मरीज भारत में हैं। यह आंकड़ा इसलिए भी चौंकाने वाला है कि चीन की आबादी भारत से ज्यादा है, फिर भी वहां तपेदिक के मरीजों की संख्या हमसे एक तिहाई कम है। 2015 में भारत में तपेदिक से तकरीबन पांच लाख लोगों की मौत हुई थी। इसी साल इस बीमारी के अट्ठाईस लाख नए मामले सामने आए। डब्ल्यूएचओ के सर्वे और आंकड़े के मुताबिक भारत में तपेदिक अनुमान से कहीं ज्यादा बड़ी महामारी है। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट-2016 पर नजर डालें तो दुनिया में तपेदिक के जो एक करोड़ से ज्यादा मामले सामने आए, उनमें चौंसठ फीसद मामले भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका के थे और इनमें भारत शीर्ष पर था। मामला कुल मिला कर गंभीर और हैरान करने वाला इसलिए है कि हर साल इतनी बड़ी तादाद में लोगों के तपेदिक से मरने और लाखों नए मरीज सामने आने के बावजूद हम इस महामारी से निपट पाने में पूरी तरह अक्षम साबित हुए हैं।
तपेदिक कोई ऐसी लाइलाज बीमारी या महामारी नहीं है जिस पर काबू न पाया जा सके। पोलियो, चेचक जैसी महामारियों तक का सफाया हो सकता है तो फिर तपेदिक का क्यों नहीं? लेकिन बीमारी से भी बड़ी समस्या उस बीमार तंत्र और व्यवस्था से जुड़ी है, जिसे इस महामारी को मिटाना है। शहरों और महानगरों में कूड़े-कचरे के पहाड़ इस बीमारी को फैला रहे हैं। वायु प्रदूषण इस बीमारी के प्रमुख कारणों में एक है। आंकड़े तो अस्पतालों में दर्ज हो चुके मरीजों की तादाद बताते हैं, लेकिन इससे भी बड़ी तादाद उन मरीजों की है जो अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाते। भारत में एक और खतरनाक पहलू सामने आया है। अब ऐसे तपेदिक मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है जो एचआइवी से ग्रस्त हैं। इसलिए ऐसे मरीजों तक पहुंच बनाने के लिए सरकारी मशीनरी को पहल करनी पड़ेगी। खासतौर से देश के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों के साथ शहरों की झुग्गी बस्तियों को निगरानी के दायरे में लाना होगा। अगर तपेदिक को मिटाने का संकल्प पूरा करना है तो पल्स पोलियो अभियान का आदर्श सामने रखना होगा और घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करना होगा।
प्लास्टिक कचरे ने खड़ी की समुद्री जीवों के लिए मुसीबत
ज्ञानेन्द्र रावत, पर्यावरण कार्यकर्ता
प्लास्टिक कचरा पर्यावरण व जीव-जगत के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। वैज्ञानिकों के अनुसार, प्लास्टिक-निर्माण में इस्तेमाल होने वाले रसायन व प्रदूषक समुद्र में दशकों तक जमा रह सकते हैं और इससे इनमें रहने वाले जीवों की जैविक प्रक्रिया में बदलाव संभव है। इससे समुद्री जीवों के विकास व प्रजनन दर पर भी असर पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया की मर्डोक यूनिवर्सिटी व इटली की सिएना यूनिवर्सिटी के शोधार्थियों के एक अध्ययन में, जो टें्रड्स इन इकोलॉजी ऐंड इवॉल्युशन पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, कहा गया है कि अतिसूक्ष्म प्लास्टिक-कण काफी नुकसानदायक हो सकते हैं, क्योंकि इनमें जहरीले रसायन होते हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि हमारे समुद्र में, खासकर बंगाल की खाड़ी में मौजूद माइक्रो-प्लास्टिक से मंता रे, व्हेल और शार्क जैसे बड़े समुद्री जीवों को सबसे अधिक नुकसान होगा।
एक अन्य अध्ययन में कहा गया है कि बढ़ते प्लास्टिक कचरे के कारण धरती की सांस तो फूलने ही लगी है, खतरनाक बात यह है कि यह समुद्री नमक में भी जहर घोल रहा है। इससे मानव-स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव तय है। इस सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता। कारण यह है कि प्लास्टिक के एक बार समुद्र में पहुंच जाने के बाद ये विषाक्त पदार्थों व प्रदूषकों के लिए चुंबक बन जाते हैं। अमेरिका के लोग हर साल प्लास्टिक के 660 से अधिक कण निगल रहे हैं। अनेक अध्ययनों ने इसे प्रमाणित किया है। आर्कटिक सागर के बारे में किए गए शोध व अध्ययन तो और चौंकाने वाले हैं। इस शोध के अनुसार, 2050 में इस सागर में मछलियां कम होंगी और प्लास्टिक सबसे ज्यादा। आर्कटिक में अभी 1,200 टन तक प्लास्टिक हो सकता है, जो तरह-तरह की धाराओं के जरिए इसमें जमा हुआ है। प्लास्टिक के ये छोटे-बडे़ टुकड़े सागर-जल में ही नहीं पाए गए हैं, बल्कि मछलियों के शरीर में भी बहुतायत में मिले हैं। ग्रीनलैंड के पास के समुद्र में इनकी तादाद सर्वाधिक मात्रा में पाई गई है।
अमेरिकी वैज्ञानिक एरिक वैन सेबाइल व क्रिस विलकॉक्स के अध्ययन के मुताबिक, 1960 में समुद्री पक्षियों के आहार में केवल पांच फीसदी में प्लास्टिक की मात्रा पाई गई थी। मगर यदि इसी तरह समुद्र में प्लास्टिक फेंका जाता रहा, तो 2050 में 99 फीसदी समुद्र्री पक्षियों के पेट में प्लास्टिक के मिलने की आशंका है। वैश्विक स्तर पर देखें, तो पिछले सात दशकों में प्लास्टिक के उत्पादन में जबर्दस्त बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान तकरीबन 8.3 अरब मीट्रिक टन प्लास्टिक उत्पादन हुआ। इसमें से 6.3 अरब मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का ढेर लग चुका है, और जिसका महज नौ फीसदी ही रिसाइकिल किया जा सका है।
हमारे देश में हर वर्ष 56 लाख टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मानें, तो देश के महानगरों दिल्ली में 690 टन, चेन्नई में 429 टन, कोलकाता में 426 टन और मुंबई में 408 टन प्लास्टिक कचरा हर रोज फेंका जाता है। दिल्ली में तो प्लास्टिक की थैली रखने पर 5,000 रुपये जुर्माने की व्यवस्था है। इसके बावजूद पूरे राजधानी क्षेत्र में प्लास्टिक का अंधाधुंध इस्तेमाल जारी है। उस पर अंकुश केवल कागजों तक सीमित है। यह जानते-समझते हुए कि यह जलभराव और पानी को प्रदूषित करने का बड़ा कारण है, सरकार बहुत सक्रिय नहीं दिखती।
इस मामले में हमारा देश बांग्लादेश, आयरलैंड, ऑस्टे्रलिया व फ्रांस से बहुत पीछे है। बांग्लादेश ने तो अपने यहां 2002 में ही प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया था। कारण वहां के नाले प्लास्टिक के चलते जाम हो गए थे। आयरलैंड ने प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर अपने यहां 90 फीसदी तक टैक्स लगा दिया। नतीजतन प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल में काफी कमी आ गई। ऑस्टे्रलिया में सरकार की अपील पर इसके इस्तेमाल में 90 फीसदी की कमी आई थी। फ्रांस ने अपने यहां प्लास्टिक के इस्तेमाल पर 2002 से पाबंदी लगाने का काम शुरू किया, जो 2010 तक पूरी तरह से लागू हो गया। पर्यावरण पर प्लास्टिक के गंभीर खतरे और समुद्री जीवों के अस्तित्व के आगे संकट को देखते हुए अब इसके खिलाफ दुनिया भर में ठोस पहल की जरूरत है।
Date:14-03-18
जनसंख्या नीति को नई राह जाना होगा
नवीन चंद्र लोहनी, प्रोफेसर, शंघाई यूनिवर्सिटी
सर्वोच्च न्यायालय में एक दंपति के अधिकतम दो संतान पैदा करने से जुड़ी जनहित याचिका हो या फिर देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर निकल रही रैलियां, इन सबका एक मतलब तो यह निकलता ही है कि जनसंख्या नीति पर तुरंत कठोर निर्णय लेने का समय आ गया है। भारत में युवा शक्ति, युवा मस्तिष्क और युवा देश होने की बात जब नारों और जयकारों के बीच आती है, तो रैलियां, धार्मिक जुलूस और तोड़-फोड़ करते हुजूम मुंह चिढ़ाने लगते हैं। तब लगता है कि हम वास्तव में भीड़तंत्र का हिस्सा बन रहे युवा को देख रहे हैं, जिसके पास उचित शिक्षा की कमी है, और शिक्षा है, तो रोजगार नहीं। नतीजतन वह भटकाव का शिकार है और गलत रास्तों का चयन कर रहा है। भारत दुनिया में अपनी युवा शक्ति के सदुपयोग के लिए कितने भी प्रयास करे, जनसंख्या वृद्धि दर का आंकड़ा बता रहा है कि रोजगार और व्यवसाय सृजन के सारे प्रयास नाकाफी हैं।
लगभग चार दशक पहले पड़ोसी देश चीन के लिए भी जनसंख्या एक अभिशाप बन चुकी थी। मगर उसके एक विवाहित दंपति के लिए एक संतान के सिद्धांत ने ऐसा चमत्कार किया कि आज सरकार को अपनी युवा शक्ति वरदान दिखाई देने लगी और चीन सरकार ने लगभग तीन वर्ष पूर्व एक दंपति के लिए दो संतान को वैधानिक अनुमति दे दी। ऐसा नहीं कि बीच की अवधि में किसी भी घर में दो या अधिक संतानें पैदा नहीं हुईं, पर कानूनी भय, संतान को मिलने वाली नागरिक सुविधाओं में कटौती और आर्थिक दंड के डर से चीन के बहुसंख्यक वर्ग ने इसे स्वीकार किया। एक से अधिक संतानों वाले परिवारों के सामने जैसी मुश्किलें आईं, उसने सरकार की इस मंशा को लागू करने में सफलता ही नहीं दिलाई, पारंपरिक रूप से भारतीयों की तरह पुत्र प्रेम के वशीभूत चीनी समाज को सोच के स्तर पर आधुनिक भी बनाया। एक दंपति-एक संतान के सिद्धांत से जहां लिंग भेद की समस्या काबू में आई, वहीं एक ही बच्चे की परवरिश आसानी से कर पाने की स्थिति ने परिवार में अन्य कई भौतिक योगदान भी किए। एक लाभ यह भी हुआ कि चीनी समाज में आर्थिक समृद्धि आई।
पिछले दिनों थेन आनमन घूमते समय पर्यटन गाइड ने हमें अभिमानपूर्वक बताया था कि 30 साल पहले चीन में भोजन की इतनी कमी थी कि हम आगंतुक से सबसे पहले भोजन के बारे में पूछते थे और विदा करते समय उसको खाने के लिए कुछ देना सबसे जरूरी मदद मानी जाती थी। आज हालत यह है कि हम पूरी दुनिया के लिए उत्पादन कर रहे हैं और विश्व भर की अनाज मंडियों को रसद दे सकते हैं। चीन की विकास केंद्रित नीतियों के साथ जनसंख्या नीति ने आज उसे इस स्थिति में पहुंचाया है। जनसंख्या नियंत्रण नीति का असर इतना व्यापक है कि वैधानिक तौर पर दो संतानों की अनुमति होने के बाद भी ज्यादातर दंपति एक संतान को ही परिवार के सुख का आधार मानकर चल रहे हैं। यद्यपि इसका एक बड़ा कारण अधिकांश युवक-युवतियों का रोजगार या व्यवसाय में होना भी है। कुछ भी हो, चीन में परिवारों का स्वघोषित जनसंख्या नियंत्रण जारी है।
इसके बरअक्स भारत में जनसंख्या नियंत्रण के सरकारी प्रयासों को धता बताने और जाति-धर्म के नाम पर अपनी-अपनी जनसंख्या नीति घोषित करने वाले स्वयंभू ठेकेदारों की भी कमी नहीं है। जाहिर है, इस बहाने से वे इस या उस राजनीतिक दल के लिए भीड़ या वोट जुटाने का जरिया बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि चीन में जनसंख्या वृद्धि रोकने की कोशिश का विरोध न हुआ हो या सभी लोगों ने इसका अक्षरश: पालन किया हो। यहां तक कि वहां के अल्पसंख्यकों को इस प्रावधान से छूट भी दी गई और आज भी कुछ लोग इसे ठीक नहीं मानते, लेकिन यह भी सच है कि इसी नीति के कारण चीन रोजगार, भोजन, शिक्षा और चिकित्सा के मूलभूत मुद्दों पर ध्यान दे सका और माता-पिता निजी स्तर पर भी अपनी संतानों के भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान दे सके।
एक संतान नीति का एक दुष्परिणाम भी हुआ है कि चीन के लगभग 10 से 45 वर्ष के लोगों पर चार बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी आ रही है या आने वाली है। इसके कारण दोनों पीढ़ियां असहज हैं। कई युवा व बुजुर्ग अपना दुख व्यक्त करते हुए भी मिल जाएंगे। भारत की ही तरह बुजुर्गों की देखभाल की नैतिक-सामाजिक परंपरा के कारण एक ही युवा संतान माता-पिता की चाहकर भी देखभाल नहीं कर पाते हैं। कई बार संतान का दूर अथवा विदेश में कार्यरत होना भी मुश्किलें बढ़ा देता है। कई युवा इस दबाव को स्वीकार भी करते हैं, पर अनेक युवा दंपति खुले दिल से मानते हैं कि एक संतान के सिद्धांत ने उनके निजी व पारिवारिक विकास में बड़ी भूमिका निभाई है।
भारत का मामला भी अलग नहीं है। यहां की युवा पीढ़ी को रोजगार मुहैया कराने की कितनी भी कोशिशें की जाएं, सरकारें रोजगार नीति पर तब तक खरी नहीं उतर पाएंगी, जब तक कि वे जनसंख्या नियंत्रण की कोई प्रभावी नीति लागू नहीं करतीं। भारत की हर नीति जन-दबाव के आगे विफल है। वह चाहे भोजन, आवास, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताएं हों या संचार, आवागामन, विकास और देश की तकनीकी व वैज्ञानिक उन्नति अथवा प्रदूषण नियंत्रण, भष्टाचार मुक्ति से लेकर तमाम सामाजिक बुराइयों से उबरने की बात। जनसंख्या नियंत्रण पहली सीढ़ी है, जो तमाम कमियों से छुटकारा दिला सकती है। यही वह समस्या है, जिसके कारण हम युवा शक्ति के भटकाव सहित तमाम अन्य दुश्वारियों के शिकार हैं।
सच है कि भारत में वोट बैंक की राजनीति का दबाव सरकारों को कठिन निर्णय लेने से रोकता है। सरकारें ऐसे फैसले लेने में कई बार घबराती हैं, परंतु लोक-कल्याणकारी सरकारों का यह भी दायित्व है कि वे देश की भावी संभावनाओं के व्यापक हित में कठोर कदम भी उठाएं। साल 2021 की जनगणना अब बहुत दूर नहीं है। ऐसा न हो कि लोक-लुभावन घोषणाओं के दबाव के चलते हम जन-दबाव में ही पिसकर रह जाएं और फिर उससे निकलने के विकल्प भी शेष न बचें।