14-07-2016 (Important News Clippings)

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14 Jul 2016
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Times of India

Date: 14-07-16

Landmark verdict:

SC strikes down BJP strategy of abusing Article 356 to unseat Congress governments

In a big blow for BJP but a big win for democratic federalism, yesterday the Supreme Court directed a status quo ante in Arunachal Pradesh as it prevailed on December 15, 2015. Effectively this means reinstating the Congress government of that day although a BJP-supported government has taken its place since then – but only with the abuse of governor’s powers. Coming on the heels of the court intervening against similar tactics in Uttarakhand, this historic judgment will check the Centre’s tendency to abuse governor’s powers and President’s rule to topple opposition state governments.

Article 356 has been invoked over 120 times since Independence. It suffered a welcome setback from the 1994 Bommai judgment which stipulated that a government’s majority should only be tested on the floor of the state assembly. Unfortunately, the Modi government dusted off the mothballs from Article 356, polished it up once again, to try to unseat properly elected governments in Arunachal and Uttarakhand. There have been murmurs of similar plans afoot against Congress governments in Manipur and Himachal Pradesh. The apex court has put paid to all such plans so Rahul Gandhi has justifiably tweeted, “Thank you Supreme Court for explaining to the prime minister what democracy is.”

Nabam Tuki will now resume office as Arunachal chief minister. The fate of the rebel Congress MLAs including Kalikho Pul who was sworn in as chief minister in February will have to be decided – but on the floor of the assembly rather than the governor’s chamber or Delhi. Ambedkar had hoped that Article 356 would remain a “dead letter”. The apex court has done its utmost to make sure it isn’t revived.


Date: 14-07-16

Bullying neighbours:

China’s unilateralism in South China Sea dispute undermines a fragile global order

China’s aspiration to be a globally respected power is at stake following an adverse ruling on its territorial claims in South China Sea at the Permanent Court of Arbitration (PCA). China’s outright rejection of the ruling undermines institutions essential to rules-based international engagement. China would do well to emulate India. In 2014, when PCA upheld Bangladesh’s position on delimitation of maritime boundary between the two countries, India accepted the verdict and rejected the “might is right” approach that China is now conveying.

The territorial dispute in South China Sea has wide ramifications. About half of global oil tanker shipments pass through it. China’s aggressive approach in enforcing the so-called ‘nine-dash line’ – its unilateral demarcation line claiming most of the South China Sea – resulted in Philippines approaching PCA in 2013. PCA’s tribunal investigated China’s territorial claim and found it unconvincing. Instead, it found China has violated Philippines’s sovereign rights. As a leading global power, it is incumbent upon China to respect the PCA award. More so as China is a member state of PCA, an intergovernmental organisation providing dispute redressal services. If an impartial arbitrator is ignored, the world will revert to 19th century gunboat diplomacy in a 21st century era of nuclear weapons, when keeping the peace has become even more imperative.

India too has been a victim of Chinese unilateralism, as China’s actions appear calculated to thwart India’s rise. China lays claim to Arunachal Pradesh. It declared that there was no “consensus” for India’s joining the Nuclear Suppliers Group, then became the sole exception to that consensus and was instrumental in blocking India’s bid. It shielded international outlaw Hafiz Saeed at Pakistan’s behest. Now, by cocking a snook at the PCA judgment, China is behaving as an international outlaw itself.

China should realise the damage it is doing to its reputation by seeking to unilaterally impose its will on its neighbours. Hard might isn’t everything, soft power matters too. India should invite China to settle their boundary dispute in a spirit of mutual give and take. The same spirit should inform China’s maritime disputes with its neighbours in the South China Sea, in place of nebulous ‘nine-dash lines’. China has gained a great deal from the rules-based global order as it stands today. By seeking to undermine it China not only hurts its neighbours but itself as well.


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Date: 14-07-16

Apex Court to the aid of democracy:

Welcome ruling on Article 365 in Arunachal

The Supreme Court has reinstated the sanctity of a floor test for deciding if a chief minister has the confidence of his House. This should dissuade further attempts to manipulate a majority out of political dissidence in ruling parties in states as had been tried in Arunachal Pradesh and Uttarakhand. On Wednesday, a five judge Constitution Bench of the Supreme Court unanimously quashed Arunachal Pradesh governor J P Rajkhowa’s decision to advance the assembly session from January, 2016 to December, 2015. This had poured fuel on infighting in the Congress regime led by Nabam Tuki. On January 24, the Centre imposed President’s rule in this sensitive northeastern state. Now, the SC has ordered a return to the situation prevailing on December 15, 2015, when Tuki was chief minister.

The order is welcome. It will curb an undemocratic, authoritarian trend through the 1970s and 1980s, when the Centre used Article 356 to topple elected state governments on its whim. In 1994, a nine-judge bench of the SC put paid to this undemocratic practice by ruling that the only place to judge whether the ruling party had a majority was on the floor of the House. It also made the imposition of Article 356, President’s rule, contingent on a ‘Constitutional breakdown’, subject to judicial review. This is a powerful check on the political machinations of the Centre. The SC has proved a worthy foil to executive excess once again, the last time being its intervention in Uttarakhand. For the BJP-led government at the Centre, the Court verdict comes as a setback. Between January and March, 2016, it used Article 356 in Arunachal and Utttarakhand.

In the latter, after courts invoked the floor test rule, toppled Harish Rawat was restored as chief minister. In Arunachal, Article 356 has been shot down by the SC. It is now up to Tuki, who held a comfortable 42-MLA majority in a house of 60, to defeat rival Kalikho Pul, dismissed earlier on graft charges. Judiciary has done its job by stopping the Centre’s overbearing tactics in its tracks. Politics will now hold the key to power in Arunachal.


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Date: 14-07-16

फैसला ऐतिहासिक पर इतिहास नहीं बदलेगा

विराग गुप्ता

अरुणाचल प्रदेश पर संकट के समय त्वरित फैसला देने की संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने की बजाय सर्वोच्च न्यायालय ने छह महीने बाद अब घड़ी की सुइयों को वापस लाने का फैसला दिया है, जो ऐतिहासिक होने के बावजूद इतिहास बदलने में असमर्थ है। आजादी के बाद सभी राजनीतिक दलों ने संविधान के अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करके राज्यों में 100 बार से अधिक राष्ट्रपति शासन लगाकर संघीय व्यवस्था को बेहद कमजोर कर दिया है। अरुणाचल में राज्यपाल की रिपोर्ट को ही सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे दी गई थी। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख विचाराधीन होने के बावजूद केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा करके वर्तमान संकट की नींव डाली। केंद्र के इस दुस्साहस के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय की चुप्पी हैरतअंगेज रही, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति शासन के दौरान ही नई सरकार के गठन की रणनीतिक साजिश हो गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री कांग्रेस के नबाम तुकी ने फिर न्याय की गुहार लगाई परंतु बोम्मई मामले के बाद कानूनी स्पष्टता के बावजूद 18 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय स्थगन आदेश पारित करने में विफल रहा, जिससे वर्तमान संकट पैदा हुआ, जबकि इसी दौरान उत्तराखंड में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाने की मंशा को नैनीताल उच्च न्यायालय ने त्वरित आदेश पारित करके न्यायिक अनुशासन की देशव्यापी नज़ीर पेश कर दी। इसके पहले बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2005 में निरस्त कर दिया था पर तब तक विधानसभा के नए चुनावों की घोषणा होने से वह विलंबित आदेश निरर्थक ही साबित हुआ था।
कानून का सबसे बड़ा सिद्धांत है, ‘न्याय में विलंब, न्याय न मिलने के बराबर है’, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान आदेश और देशव्यापी माहौल से भली-भांति समझा जा सकता है। बिहार के मुजफ्फ़रपुर में 2004 में पुलिस दरोगा की नौकरी के विवाद को प्रशासन एवं कोर्ट ने सुलझाने में 12 साल लगा दिए, जिससे सभी अभ्यर्थी 40 साल की उम्र पार कर गए और वर्ष 2016 में आयोजित शारीरिक दक्षता की परीक्षा में असफल हो गए। अरुणाचल का मामला जब पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख आया उस समय न तो राष्ट्रपति शासन लगा था और न ही भाजपा ने सरकार बनाई थी। अगर अदालत उसी समय स्थगन आदेश पारित कर देती तो सही मायने में न्याय होता। पिछले पांच महीने से काम कर रही सरकार और उसके फैसले अदालत के आदेश के बाद अब गैर-कानूनी करार देने से तो नई समस्याएं ही पैदा होंगी।
कालिखो पुल के स्थान पर अब नबाम तुकी मुख्यमंत्री बन गए हैं परंतु बहुमत जुटाने के लिए क्या राजनीतिक खरीद-फरोख्त का खेल फिर शुरू होगा? अरुणाचल प्रदेश के संकट ने सत्ता के लिए राजनीतिक दलों के पतन को और अधिक उजागर किया है। बागी विधायकों द्वारा निजी होटल में की गई बैठक को विधानसभा सत्र की संज्ञा तथा राज्यपाल की रिपोर्ट को केंद्र द्वारा स्वीकारने से लोकतंत्र में अराजकता को संस्थागत मान्यता का खतरा बढ़ गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश में राज्यपाल की भूमिका पर कठोर टिप्पणियां की हैं। क्या राज्यपाल इन टिप्पणियों से सचेत होकर भविष्य में संविधान के संरक्षक की भूमिका निभा पाएंगे? नियम की बजाय राजनीतिक आग्रहों से विधायकों की अयोग्यता पर फैसला यदि हुआ तो भविष्य में अरुणाचल में विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका पर भी सवाल खड़े होंगे।
लोकतंत्र में सरकार और विधायिका जब संवैधानिक भूमिका निभाने में विफल हो जाएं तो फिर अदालतों से सभी समाधान की अपेक्षा करना बेमानी ही है। अदालतों में सुनवाई तथा फैसलों में विलंब से साढ़े तीन करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित हैं, जिन्हें कानूनी सुधार तथा जजों की जवाबदेही से निस्तारित किया जा सकता है। व्यवस्था में खामियों को दूर करने की बजाय 70 हजार जजों की मांग की जा रही है, जिसे सरकार ने भी युक्तिसंगत मानने से इनकार कर दिया है। तेलंगाना में प्रादेशिक आधार पर नियुक्ति के लिए जजों तथा वकीलों द्वारा हड़ताल न्यायिक तंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी ओर उच्च न्यायालयों में 450 से अधिक जजों की रिक्तियां हैं, जिन पर नियुक्ति के लिए सरकार तथा सर्वोच्च न्यायालय में रस्साकशी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा प्रस्तावित 48 से अधिक जजों के नाम पर केंद्र सरकार ने संदेह व्यक्त करते हुए उनकी आईबी जांच का फैसला लिया है। इन सभी के बावजूद अदालतें तो संविधान की संरक्षक और देश की जनता की अंतिम आस हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 2001 में निचली अदालतों को दिशा-निर्देश जारी किया था, जिसके अनुसार सुनवाई के बाद तीन महीने के भीतर जजों द्वारा विस्तृत फैसला दे देना चाहिए। क्या ये निर्देश सर्वोच्च न्यायालय पर भी लागू नहीं होते? नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2015 में सर्वोच्च न्यायालय के जजों ने 85 मामलों में सुनवाई खत्म होने के बाद ऑर्डर रिजर्व रखते हुए तीन महीने बाद विस्तृत अादेश पारित किए थे, जिनमें नौ मामलों में एक साल बाद आदेश पारित किया गया। अरुणाचल प्रदेश मामले की सुनवाई 22 फरवरी को हो गई थी फिर फैसला आने में पांच महीने क्यों लग गए? सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय के अनुसार महत्वपूर्ण मामलों पर त्वरित आदेश दिया जाना चाहिए और विस्तृत आदेश बाद में पारित हो सकता है। अगर अरुणाचल प्रदेश मामले में सर्वोच्च न्यायालय 18 फरवरी को संक्षिप्त निर्देश देते हुए विस्तृत आदेश बाद में भी पारित करता तो घड़ी की सुई को पीछे ले जाने की जरूरत नहीं होती। 331 पेज के विस्तृत न्यायिक आदेश के बाद अब अगर घड़ी की सुई पीछे चली जाए फिर भी समय तो पीछे नहीं किया जा सकता। डॉ. अाम्बेडकर ने कहा था कि देश निर्माण में संविधान नहीं वरन् उसे चलाने वालों का चरित्र महत्वपूर्ण होगा और उस बात को अरुणाचल प्रदेश मामले में पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने भी दोहराया है। अरुणाचल प्रदेश के इस निर्णय से सबक लेते हुए, देश में क्या नए सूरज का उदय होगा? इस फैसले के बाद देश की न्यायपालिका और लोकतंत्र के अन्य स्तंभ क्या अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व को पूरा करने की शुरुआत करेंगे?(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

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Date: 14-07-16

चीन ने श्वेत पत्र जारी कर फिर किया दक्षिण चीन सागर पर दावा

चीन ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र समर्थित न्यायाधिकरण के उस फैसले की आलोचना करते हुए एक श्वेत पत्र जारी किया, जिसने दक्षिण चीन सागर (एससीएस) में उसके कथित ‘ऐतिहासिक अधिकारों’ को निरस्त कर दिया है। श्वेत पत्र जारी करते हुए चीन ने रणनीतिक लिहाज से इस अहम क्षेत्र पर अपने अधिकार  के दावे को दोहराया और फिलिपींस पर उसके क्षेत्र को अवैध ढंग से कब्जाने का आरोप लगाया।
 इसमें कहा गया कि दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलिपींस के बीच विवादों के मूल में वे क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो 1970 के दशक में शुरू हुई फिलिपीन की घुसपैठ और कुछ द्वीपों एवं चीन के नांशा कुंदाओ (नांशा द्वीपसमूहों) पर अवैध कब्जे के कारण पैदा हुए हैं। ‘चीन और फिलिपींस के बीच दक्षिण चीन सागर को लेकर उपजे प्रासंगिक विवादों को बातचीत के जरिये सुलझाने को तैयार है चीन’ शीर्षक वाले दस्तावेज में कहा गया, ‘फिलिपींस ने इस तथ्य को छिपाने के लिए और अपने क्षेत्रीय दावे बरकरार रखने के लिए कई बहाने गढ़े हैं।’
 स्टेट काउंसिल इंफॉर्मेशन ऑफिस की ओर से जारी श्वेत पत्र में कहा गया कि फिलिपींस का दावा इतिहास और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार आधारहीन है। श्वेत पत्र में कहा गया कि चीन का 2000 साल से दक्षिण चीन सागर पर दावा है और याचिका दायर करने वाला फिलिपींस चीनी क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है। श्वेत पत्र में फिलिपींस पर हमला बोलते हुए कहा गया कि मनीला ने चीन और फिलिपींस के बीच के द्विपक्षीय सहमति को नजरअंदाज करते हुए बार-बार प्रासंगिक विवादों को जटिल करने वाले कदम उठाए हैं, जिससे वे बढ़े ही हैं। चीन को कूटनीतिक तौर पर एक बड़ा झटका देते हुए द हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता अदालत ने मंगलवार को रणनीतिक लिहाज से अहम दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों को निरस्त कर दिया था। अदालत ने कहा है कि चीन ने फिलिपींस के संप्रभुता के अधिकारों का उल्लंघन किया है।
इस श्वेत पत्र में कहा गया है कि जनवरी 2013 में, फिलिपींस गणतंत्र की तत्कालीन सरकार ने एकपक्षीय तरीके से दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता शुरू कर दी थी। ऐसा करके उसने द्विपक्षीय वार्ता के जरिये विवादों को सुलझाने के चीन के साथ चल रहे समझौते का उल्लंघन किया। चीन ने दक्षिण चीन सागर में अशांति पैदा करने करने के लिए कई बार अमेरिका को भी दोषी ठहराया है। वहीं शीर्ष अमेरिकी सांसदों ने कहा है कि अमेरिका को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दक्षिण चीन सागर में अधिकार संबंधी चीन के दावों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले को लागू किया जाए और यदि आवश्यकता पड़े तो उसे इस रणनीतिक क्षेत्र में ‘यथास्थिति’ बनाए रखने के लिए सैन्य संसाधनों का भी इस्तेमाल करना चाहिए।
ताइवान के युद्धपोत
अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले के एक दिन बाद ताइवान ने ‘अपने समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा’ के लिए एक युद्धपोत इस सागर के लिए रवाना कर दिया है। ताइवान की राष्ट्रपति साइ इंग-वेन ने युद्धपोत के डेक पर  सैनिकों से कहा कि ताइवानी ‘अपने देश के अधिकारों की रक्षा’ के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके बाद यह पोत दक्षिणी शहर काओहसिउंग से ताइवान के नियंत्रण वाले तेपिंग द्वीप के लिए रवाना हो गया। यह द्वीप स्पार्टले नामक द्वीप श्रृंखला में स्थित है।
क्या है मामला
चीन लगभग पूरे ही दक्षिण चीन सागर पर संप्रभुता का दावा करता है। वहीं दक्षिणपूर्वी एशिया में उसके पड़ोसी भी इस सागर पर अपना दावा करते हैं। इस समुद्री मार्ग से वार्षिक तौर पर तीन खरब डॉलर का व्यापार होता है। वियतनाम, फिलिपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी इस जलक्षेत्र पर दावा करते हैं। फिलिपींस ने वर्ष 2013 में चीन के खिलाफ मुकदमा दायर करते हुए कहा था कि 17 साल तक चलीं वार्ताओं के बाद उसने सभी राजनीतिक एवं रणनीतिक तरीकों को कमजोर कर दिया है।
भारतीय बयान पर चीन की सधी प्रतिक्रिया
दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर आए फैसले पर भारत के बयान पर सावधानी के साथ प्रतिक्रिया देते हुए बुधवार को चीन ने कहा कि वह भी अंतरराष्ट्रीय नियमों का ‘पूर्ण पालन’ करते हुए विवाद को सुलझाना चाहता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग ने कहा, ‘विभिन्न सरकारों की ओर से जारी किए गए सार्वजनिक बयानों में यदि कहा गया है कि विवाद का निपटान अंतरराष्ट्रीय नियम के पूर्ण पालन के साथ होना चाहिए तो मुझे लगता है कि चीनी सरकार का भी यही रुख है।’
 वह भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे थे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दक्षिण चीन सागर से जुड़े सभी पक्षों से कहा है कि वे इस समुद्री विवाद को शांतिपूर्ण तरीकों से और बिना बल प्रयोग के सुलझाएं और दि हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायाधिकरण के फैसले के प्रति ‘सर्वोच्च सम्मान प्रदर्शित’ करें।  भारत की प्रतिक्रिया न्यायाधिकरण के फैसले के बाद आई थी। दक्षिण चीन सागर के रास्ते वार्षिक तौर पर तीन खरब डॉलर का व्यापार होता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दक्षिण चीन सागर से होकर जाने वाली संचार लाइनें शांति, स्थिरता, समृद्धि और विकास के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

jagran

Date: 14-07-16

धमकाने वाला रवैया

दक्षिणी चीन सागर पर हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले पर चीनी सरकार की प्रतिक्रिया वैसी ही है जैसी अपेक्षित थी। चीन ने न केवल इस फैसले को मानने से इंकार किया, बल्कि अपनी आक्रामकता का प्रदर्शन भी किया। उसका रुख-रवैया दुनिया को धमकाने वाला है। यह रवैया विश्व राजनीति को प्रभावित करने वाला है। यह ठीक है कि चीन एक बड़ी आर्थिक और सैनिक ताकत के रूप में उभर आया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह दुनिया पर धौंस जमाए और वह भी अंतरराष्ट्रीय नियम-कानूनों को धता बताते हुए। चीन दक्षिणी चीन सागर पर अपना आधिपत्य कायम रखने के लिए एक लंबे अर्से से सक्रिय है और इस क्रम में उसने इस समुद्री क्षेत्र में एक कृत्रिम द्वीप का निर्माण भी कर लिया है। इतना ही नहीं उसने इस द्वीप पर हवाई पट्टी बनाने के साथ-साथ राडार स्टेशन भी स्थापित कर लिया है। इस कृत्रिम टापू के निर्माण का एकमात्र मकसद दक्षिणी चीन सागर पर कब्जा जमाना है। यह पहली बार नहीं है जब चीन के विस्तारवादी रवैये से उसके पड़ोसी देश त्रस्त हों। शायद ही कोई पड़ोसी देश हो जो चीन के विस्तारवादी रवैये का शिकार न बना हो, लेकिन अब वह यह चाह रहा है कि दक्षिणी चीन सागर पर कोई फटके भी नहीं। यह अंतरराष्ट्रीय नियम-कानूनों को ठेंगा दिखाना है। दक्षिणी चीन सागर में चीन अपने लिए जैसे अधिकार चाहता है वैसे अधिकार अन्य देश अपने आसपास के समुद्री क्षेत्र में चाहने लगे तो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का छिन्न-भिन्न होना तय है।

फिलहाल यह कहना कठिन है कि चीन के अडिय़ल रवैये से प्रभावित उसके पड़ोसी देश आगे क्या रणनीति अपनाते हैं और विश्व के प्रमुख देश कैसे यह सुनिश्चित करेंगे कि चीन अंतरराष्ट्रीय संधियों का सम्मान करे, लेकिन उसकी छवि एक गैर जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में उभरना तय है। दक्षिणी चीन सागर पर अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले पर भारत की प्रतिक्रिया यह बताती है कि वह इस मामले में विश्व समुदाय के साथ है। इसके चलते भारत और चीन के संबंध भी प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि ये संबंध तो पहले से प्रभावित दिख रहे हैं। चीन ने पिछले कुछ समय में जिस तरह एक के बाद एक भारत विरोधी कदम उठाए उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। बात चाहे आतंकी सरगना मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र की पाबंदी की रही हो या फिर नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी में भारत के प्रवेश की, चीन ने एक मित्रवत राष्ट्र के रूप में व्यवहार करने से इन्कार किया। यह आश्चर्यजनक है कि एनएसजी में भारत के प्रवेश पर नियम-कानूनों की दुहाई देने वाला चीन दक्षिणी चीन सागर के मामले में किसी भी तरह के नियम-कानूनों को मानने से इन्कार कर रहा है। विश्व समुदाय और विशेष रूप से दुनिया के प्रमुख राष्ट्रों को इस पर विचार करना होगा कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में अडिय़ल रुख अपनाने वाले चीन से कैसे निपटा जाए? इस मामले में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि आज चीन के उभार से वे तमाम प्रमुख राष्ट्र प्रभावित हैं जिन्होंने एक समय चीन का कद बढ़ाने में उसकी मदद की थी। दक्षिणी चीन सागर के साथ-साथ अन्य अनेक मामलों में भी चीन की भूूमिका एक जिम्मेदार राष्ट्र वाली बिल्कुल भी नहीं रही है। बात चाहे उत्तर कोरिया को नियंत्रित करने की हो या फिर परमाणु हथियारों के गुपचुप प्रसार को रोकने की, चीन ने विश्व हितों के खिलाफ ही काम किया है।


Date: 14-07-16

भाषा के खो जाने का खतरा

यदि देश के प्रधानमंत्री को यह कहना पड़े कि अब मुझे कुछ कहने में डर लगता है, जैसा कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, तो आम लोगों की मानसिक हालत क्या होगी, सोचा जा सकता है। यह कहते हुए शायद हमारे प्रधानमंत्री के जेहन में उनके उस वक्तव्य पर उठे अनावश्यक, अरुचिकर और गलत विवाद की घटना ताजी हो गई होगी, जब उन्होंने कुत्ते के पिल्ले के कार के नीचे दबकर होने वाली मौत से उपजने वाली पीड़ा की बात कही थी। यह लोकसभा के चुनाव का दौर था। उसके बाद से मानो कि शब्दों, वाक्यों, कहावतों, अलंकारों, हास्य, व्यंग्य एवं वक्रोक्तियों के विरुद्ध विद्रोह का एक सैलाब ही आ गया है। आपको कार्टून संभलकर बनाना होगा। कुछ कहना है तो सीधे-सीधे सपाट बयानबाजी कीजिए। यदि जरा भी अलंकारों, तुलना या कहावत-मुहावरों का प्रयोग किया, तो इसके इंतजार में बैठा इलेक्ट्रानिक मीडिया और संगठन आपको लपककर मिक्सी में डाल देंगे। ‘उड़ता पंजाब ‘ फिल्म पर लगाया जाने वाला प्रतिबंध न केवल इसका चरम रूप ही था, बल्कि भाषाई समझ और कलात्मक-अभिव्यक्ति के प्रति दिवालियेपन का एक जीवंत प्रमाण था। लिखने में सावधानी बरतिए। पता नहीं कौन इस ताक में बैठा हो कि ‘कोई कुछ ऐसा लिखे कि मेरी भावनाओं को ठेस पहुंच सके। ‘ सावधान। भूल जाइए ‘कहां राजा भोज और कहां गंगू तेले ‘ जैसे मुहावरों को। हो सकता है कि इससे आहत होकर तेली समुदाय आपके खिलाफ तथाकथित कोई फतवा जारी कर दे।

पिछले साल सर्वोच्च न्यायालय में एक बड़ी मजेदार जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि संता राम बंता राम टाइप के चुटकुलों से सिख समुदाय के लोगों की छवि खराब होती है और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। भगवान भला करे सुप्रीम कोर्ट का कि उसने इसे सिखों की जिंदादिली का प्रमाण मानकर खारिज कर दिया। नहीं तो अब तक हिंदुस्तान के सारे चुटकुले दम तोड़ चुके होते। पत्नियों के बहुत से संगठन और देश तथा राज्य के महिला आयोग उन चुटकुलों के खिलाफ लड़ाई छेड़ देते जिनसे पत्नियों की इमेज खराब होती है। क्या सच में ऐसा होता है? क्या किसी की भी या किसी समुदाय की इमेज इतनी भुरभुरी होती है कि उंगली रखते ही वह झडऩे लगती है और दावा ऐसा किया जाता है मानो कि वह मेवाड़ के किले की दीवार हो। दरअसल, यहां हमें थोड़ा रुककर इत्मिनान के साथ इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए, क्योंकि आज छोटे से दिखाई देने वाले इस मुद्दे में भविष्य की विकरालता छिपी हुई है। यह विकरालता भाषाओं के नष्ट होने की है, कहावतों और मुहावरों की अकाल मृत्यु की है, बोलियों की गर्दन मरोडऩे की है, कहने, बोलने और लिखने के खूबसूरत और तरह-तरह के तरीकों को कुचल देने की है। तथा और भी न जाने क्या-क्या की। कुल मिलाकर यह कि यह विकरालता जीवन से जीवन के सौंदर्य के खारिज होने की है और भावनओं के नष्ट हो जाने की भी है। यानी कि इसकी मंजिल है एक ऐसे समाज तक पहुंचना जो शुष्क हो और अबोला हो।

हर समस्या का राजनीतिक कारण ढूंढऩे वालों को कम से कम इस समस्या की जड़ें वहां ढूंढने के बजाय कहीं और ढूंढने की ओर बढऩा चाहिए। मुझे पहली वह जगह इलेक्ट्रोनिक मीडिया में दिखाई देती हैं, खासकर इसके चौबीस घंटे वाले न्यूज में। इसको अपना पेट भरने के लिए हमेशा कुछ न कुछ चाहिए। और जीवित रहने के लिए चाहिए इसे चटपटा, तीखा, गरम-गरम फास्ट फूड। यहां भोजन बनाने और परोसने वालों की सबसे बड़ी योग्यता यह मानी जाती है कि वे ठंडे से ठंडे तथा सादे से सादे तथाकथित डिश को कैसे और कितना गर्म और चटपटा बना सकते हैं। जहां तक इन लोगों की भाषाई दक्षता का सवाल है, मैं बहुसंख्यकों की बात कर रहा हूं, इनके पास न हिंदी है, न ही अंग्रेजी। लोकभाषाा के शब्दों, कहावतों, वाक्यों और साहित्य के बोध के होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तभी तो ‘उड़ता पंजाब ‘ कुछ लोगों को ‘गालियों वाली फिल्म ‘ लगती है। मुश्किल यह कि ये साहित्य के ज्ञान से ही शून्य नहीं हैं, बल्कि साहित्य के संस्कारों से भी शून्य हैं। हां, मीडिया के कोर्स के टॉपर ये जरूर रहे होंगे। ऐसे लोगों के हाथों में बेचारी भाषा को मुश्किल में तो पडऩा ही है। वह पड़ी हुई है। जैसे ही हमारे ये तथाकथित ‘खोजी इंटेलेक्चुअलों ‘ को अपने अनुकूल ट्वीट जैसा कुछ मिलता है, बिना उसके संदर्भ के उसे ‘ब्रेक ‘ करके अपनी पीठ थपथपा लेते हैं।

इस सेना के चक्रव्यूह में ठीक इस पंक्ति के पीछे खड़ी रहती है-विभिन्न संगठनों की सेनाएं। उन्हें अपनी ‘डाइट ‘चाहिए। मुश्किल यह है कि उसे जल्दी से जल्दी लपककर रिलीज कर देने की होड़ में न तो वे इसकी जांच करते हैं और न ही इसे समझते हैं। ये तो मानकर चलते है कि न्यूज का आदर्श वाक्य है, ‘सत्यमेव कहते। ‘ इस प्रकार देखते ही देखते एक जहरीला नशा समाज की चेतना में पहुंचा दिया जाता है। लेकिन सचमुच में धन्यवाद की पात्र है इस देश की आम जनता, जो अब इस ट्रिक को काफी समझने लगी है। पहले जब कभी ऐसा होता था, तो जवाब देने के लिए वह खुद आगे आती थी। अब वह नहीं आती। जो लोग आते हैं, यह उन पर मंद-मंद मुस्कराती रहती है। ऐसा इसलिए, क्योंकि अभी उसके पास साहित्य के, भाषा के, भावों के, लोकजीवन के और कुल मिलाकर यह कि जीवन की उदारता के संस्कार मौजूद हैं। इसलिए भले ही उसके संगठन को ठेस पहुंचती हो, लेकिन जब आप उससे व्यक्तिगत तौर पर पूछेंगे कि ‘क्या तुम्हें ठेस पहुंची है, तो उसका उत्तर होता है, ‘इसमें ठेस पहुंचने वाली बात ही क्या है। ‘ देश की जनता जिंदाबाद।

[ लेखक डॉ. विजय अग्रवाल, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं ]