13-05-2023 (Important News Clippings)
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Date:13-05-23
Maha Storm Brewing?
The next drama will come from assembly speaker
TOI Editorials
SC’s Thursday judgment has provided respite but has it produced a safe harbour to the Eknath Shinde government in Maharashtra? One of the apex court’s conclusions was that the assembly’s speaker, BJP’s Rahul Narwekar, erred in recognising the chief whip appointed by the Shinde faction of Shiv Sena in July 2022. Consequently, he has now been asked to identify the correct whip and legislativeparty leader of Shiv Sena. This step is critical to the stability of the ShindeBJP government as the identity of the whip has a bearing on the pending disqualification proceedings of 16 Shinde faction MLAs.
The backstory is the first lot of MLAs who rebelled against Sena president Uddhav Thackeray were sent disqualification notices by the party whip. The twists and turns that followed suspended movement on disqualification even as Narwekar was elected speaker. He then recognised the Shinde faction’s whip. This, SC has struck down. Therefore, he’s got to choose a new Sena whip in keeping with provisions of the party constitution as SC has said the political party has primacy over its legislative wing.
Following the split in the Sena, the Shinde faction approached the EC to claim the party symbol. It was successful. However, EC’s decision won’t be relevant as SC observed that its decision has prospective effect and is decided according to provisions of the Symbols Order. Disqualification notices here are governed by the Constitution’s tenth schedule and relate to the date of actions triggering a chain of events. While Narwekar has authority to make these calls, his decisions are subject to judicial review. Consequently, the pending decision on disqualification of Sena MLAs introduces a big element of uncertainty in Maharashtra’s political landscape. The June 2022 Sena split continues to leave Maharashtra’s politics in an unsettled state.
Date:13-05-23
Explained: Two SC Verdicts
■ Delhi govt, like other state govts, draws its power to make, enforce laws from the Constitution. GOI fiat can’t override it
■ In Maharashtra case, court refusal to intervene in 2022 trust vote sealed MVA’s fate, no matter the May 11 judgment
Alok Prasanna Kumar, ( The writer is a co-founder of the Vidhi Centre for Legal Policy )
In 2018, the Supreme Court clarified that the National Capital Territory of Delhi is neither a state nor a UT. In 2023, SC was asked to decide if Delhi is more like a state or more like a UT under the Constitution. In the context of control of administration, the court was asked to decide whether control of personnel would be with the Delhi government or the Delhi LG.
SC’s constitution bench judgment delivered on May 11 settled the issue – Delhi is more like a state than a UT, and therefore the Delhi government will have full control over administration including appointment, transfers and terms and conditions of service of Delhi government personnel.
Interpreting Article 239AA, which governs the relationship between Delhi and the Union, the court found that nothing in this article allows the LG control of the Delhi government personnel. In interpreting this article, the court relied on the concepts of federalism and representative government – two basic features of the Constitution.
SC held that Delhi, like states and unlike UTs, gets its power to make and enforce laws on certain subjects from the Constitution itself. This power to make and enforce laws cannot be overridden by the Union government without a law passed by Parliament authorising such override. Since no such law was passed by Parliament in the context of administration, it was held that personnel of the Delhi government would be under the control of the Delhi government.
One other reason for this interpretation was given – the Delhi government is answerable to the Delhi legislative assembly, which is a popularly elected body. Representative government under the Constitution means that bureaucracy and ministers are answerable to the elected body in the state they are working for. This is the way the Constitution ensures accountability of public officials. In a federal system like ours, SC concluded, suchofficers are answerable to the Delhi legislature rather than the Union government.
The Delhi government has already implemented the judgment though this might not be the last word on the subject. As SC notes – Parliament can always make a law giving direct control of Delhi administration to the LG but that would raise a different set of constitutional questions for a future court to address.
In the second judgment delivered by the same constitution bench, the court was concerned with questions relating to federalism and representative government in a different way – the toppling of the Uddhav Thackeray-led MVA government in June, 2022. Relying on complaints of a faction of Shiv Sena MLAs, the then governor of Maharashtra, BS Koshyari, had asked Thackeray to prove his majority through a “trust vote” in the assembly. When this requirement of a trust vote was challenged in SC last year, it was allowed to be held but its outcome made subject to the court’s final judgment. However, before the trust vote could be held, Thackeray resigned as CM, allowing Shinde to be sworn in.
A number of actions leading up to the trust vote were challenged in court, beginning with the motion to remove the speaker moved by the Shinde-led faction, the speaker’s recognition of the Shinde faction’s “whip” as the official whip of the Sena, the governor’s calling of a trust vote asking Thackeray to prove his majority in the house, and the governor’s invitation of Shinde to form the government after Thackeray had resigned.
In several of these instances, the court found that the authorities concerned had acted in an unconstitutional manner. The speaker should have recognised the whip of the political party and not just the legislature party (which is composed only of the elected MLAs of the party). The governor should not have asked Thackeray to prove his majority on the floor of the house since the Shinde faction MLAs never indicated that they had no confidence in the leader. In fact, if they had, they would have had to be disqualified by the speaker.
The speaker should have decided the issue of disqualification quickly instead of keeping it pending. Crucially, the court also clarified that the Shinde factioncould not claim to have “split” from the mainShiv Sena to avoid being disqualified under the tenth schedule. As to who the “real” Shiv Sena is, the court said this had to be decided by EC.
While finding that the actions of the speaker and the governor were unconstitutional and unlawful, the court nonetheless held that it could not restore the Thackeray-led MVA government to office. Ostensibly, this is because Thackeray had given up office by himself instead of facing the trust vote.
However, even if he had been restored to office by the court, a new set of constitutional issues would have arisen. Until the speaker disqualifies them, the Shinde faction’s MLAs can still vote and the Uddhav Thackeray government would have immediately become a minority government. Even if the speaker had immediately disqualified them, that would still not mean that the MVA enjoyed the majority in the house unless other parties also supported them.
SC also recognised that its own earlier judgment in Nabam Rebia vs deputy speaker in 2016 needed reconsideration by a larger bench since it allowed defecting MLAs to stymie the disqualification process by simply moving a no-confidence vote against the speaker herself.
That being said, the court’s refusal to interfere with the trust vote in 2022 probably determined the outcome of the case no matter the eventual judgment delivered yesterday. But even if it had intervened, there is no guarantee that the crisis would not have continued in some way as the dissatisfaction within Sena did involve a substantial number of MLAs and a trust vote may not have necessarily left Uddhav Thackeray in power.
The common point from these two judgments is that the functioning of governors and LGs appointed and the repeated “toppling” of elected governments have put federalism under undue stress. Federalism is not a principle to be adopted and abandoned at convenience – it is essential to maintaining the “unity in diversity” embedded in the Constitution.
Date:13-05-23
Asymmetry and power
The Supreme Court ruling on services is a boost for representative government in Delhi
Editorial
Asymmetric federalism has been a positive feature of India’s polity, but even the most pragmatic arrangement may not always guarantee harmonious relations between the Centre and its constituent units. The wrangling between the Union government and the Government of the National Capital Territory of Delhi (GNCTD) has been an endless saga for years, and the Supreme Court has repeatedly sought to lay down the terms of their relationship in the way the territory is governed. In the latest verdict, a Constitution Bench has ruled that the elected government does indeed have control over administrative services. However, it is limited to services related to the extent of its current executive and legislative powers, which extend to all subjects under the State and Concurrent Lists, except for the three excluded ones — public order, police and land. The Centre’s argument, that in the absence of a Public Services Commission for Delhi and in view of the phrase “insofar as such matter is applicable to Union Territories” the subject of ‘services’ will not fall under the Delhi government’s remit, was rejected. The Court’s unanimous verdict rejects the attempt to read the phrase as one that imposes an additional limitation on its legislative and executive powers. The Court has emphasised the sui generis nature of Delhi, so that its Union Territory status is not used to limit the role of the elected government. The five-judge Bench ruling again underlines the principle that a representative regime should not be undermined by an unelected administrator.
Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, who has been embroiled in a prolonged tussle with the Lieutenant Governor over several issues, will be elated with the Court’s ruling that “the involvement of the Union of India in the administration of NCTD is limited by constitutional provisions, and any further expansion would be contrary to the constitutional scheme of governance”. However, even yet another Constitution Bench verdict underscoring the representative character of the GNCTD may not be enough to end the underlying power struggle in Delhi, as long as the Centre continues with its efforts to clip the powers of the government because of its antagonism towards the Aam Aadmi Party. It is five years since the Court observed that constitutional trust between high functionaries is needed to resolve matters, but there is no sign of the conflict abating. In practical terms, the provisions of the GNCTD (Amendment) Act, 2021, which sought to strengthen the hand of the Lt. Governor in running Delhi, may continue to be a source of conflict. The validity of its provisions is also under challenge before the Supreme Court, an indication that the legal tussle is hardly over.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले सरकारों के लिए संदेश
संपादकीय
सीआई की अध्यक्षता वाली दो संविधान पीठों के फैसले केंद्र सरकार को असहज करते हैं। दिल्ली सरकार की शक्तियों पर बेंच ने कहा कि संघीय अवधारणा के अनुरूप संविधान में प्रदत्त केवल तीन प्रविष्टियों- भूमि, लोक-व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर सरकार को अधिकार होगा फैसले लेने का और एलजी को उसकी सलाह माननी होगी। अधिकारियों पर भी सरकार का नियंत्रण होगा। वहीं पीठ ने महाराष्ट्र में शिवसेना से निकले गुट द्वारा सरकार बनाने के मामलों में राज्यपाल, स्पीकर और मुख्य सचेतक को लेकर उस समय किए गए फैसलों को गलत ठहराया। बेंच ने कहा ‘पार्टी की अंदरूनी कलह पर फ्लोर टेस्ट का आदेश गलत था। मुख्य सचेतक की नियुक्ति पार्टी करती है लिहाजा स्पीकर को उसी को मान्यता देनी होगी। फैसले में कहा गया कि तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे अगर इस्तीफा नहीं देते तो बेंच उन्हें फिर से बहाल करने के मुद्दे पर विचार करती। यह फैसला यथास्थिति को नहीं बदलेगा और शिंदे सरकार बनी रहेगी, लेकिन आने वाले दिनों में राज्यपाल और स्पीकर के लिए यह बड़ा दिशा-निर्देश जरूर है। दिल्ली के मुद्दे पर एससी का फैसला वर्षों से उपराज्यपाल और राज्य सरकार के बीच चल रहे द्वंद्व को खत्म करने में ध्रुव तारा साबित होगा।
Date:13-05-23
अब युवा कर्मचारी नौकरीयं बदलने से हिचकते नहीं है
पंकज बंसल, ( डिजिटल रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म ) और वर्क यूनिवर्स के सह-संस्थापक
हाल के सालों में, भारत के जॉब-मार्केट में एक गौरतलब बदलाव देखा गया है और कर्मचारी कॅरिअर की नई सम्भावनाएं तलाशने लगे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 88 प्रतिशत युवा कर्मचारी 2023 में नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं। लिंक्डइन कॅरिअर एक्सपर्ट निराजिता बनर्जी के मुताबिक, कठोर आर्थिक स्थितियों के बावजूद भारत की कार्यशक्ति आगे बढ़ने के लिए अपनी क्षमताओं पर भरोसा करती है। वह उचित वेतन देने वाले आदर्श काम की तलाश में है, जो उन्हें बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस और फ्लेग्जिबिलिटी मुहैया कराए। इस लेख में हम इस बदलते हुए ट्रेंड के तीन कारणों को समझने की कोशिश करेंगे।
1. इंडिया टुडे में हाल ही में प्रकाशित सर्वे में 78% प्रोफेशनल्स ने कहा कि अगर वे अपना मौजूदा जॉब छोड़ देते हैं तो उन्हें पूरा भरोसा है कि वे नई भूमिकाएं पा सकेंगे। इसका यह मतलब है कि कर्मचारी जॉब मार्केट में अब ज्यादा सिक्योर महसूस करने लगे हैं और जोखिम उठाने को तैयार हैं। सर्वे में यह भी पता चला कि 44% प्रोफेशनल्स निरंतर नई, मांग में रहने वाली और ट्रांसफरेबल स्किल्स सीख रहे हैं। वे अपनी बिजनेस प्राथमिकताएं भी तय कर रहे हैं और लगभग 47% सक्रियतापूर्वक अपने साथियों और मैनेजरों से फीडबैक मांगते हैं, ताकि अपने काम में सुधार करते हुए कम्पनी के लिए और मूल्यवान साबित हों।
2. नौकरी बदलने के पीछे सबसे ज्यादा महत्व वेतन और भुगतानों का ही होता है। हाल के सर्वे में पता चला कि 42% पेशेवरों ने अधिक वेतन को नए अवसरों की तलाश के पीछे मुख्य कारण माना। 49% ने कहा कि बेहतर वेतन मिलने की स्थिति में वे अपने मौजूदा नियोक्ता के साथ ही काम करना जारी रखेंगे। यह स्थिति नियोक्ताओं के लिए खतरे की घंटी होनी चाहिए ताकि वे अपने कर्मचारियों के वेतन-भुगतान की फिर से समीक्षा कर सकें।
3. गिग इकोनॉमी के उदय व फ्रीलांस कार्य ने पेशेवरों को एक कम्फर्टेबल स्थिति में ला दिया है। वे जानते हैं कि वे अपनी आमदनी के स्रोतों को जारी रखते हुए अपना मौजूदा काम छोड़ सकते हैं। नौकरी खोजने के इच्छुक पेशेवरों को गिग वर्क एक मनोवैज्ञानिक और वित्तीय राहत प्रदान करता है, जो फुल-टाइम जॉब में कठिन होता है। गिग वर्क से वे अपना पूरा दिन खर्च किए बिना ही विभिन्न कार्यों और स्वतंत्र परियोजनाओं में अवसरों की तलाश कर सकते हैं। अब जब प्रोफेशनल्स नियमित रूप से जॉब स्विच कर रहे हैं तो जॉब मार्केट में टैलेंट मोबिलिटी बढ़ गई है। इससे एक अधिक सक्रिय और प्रतिस्पर्धात्मक लैंडस्केप तैयार हो सकता है, क्योंकि संस्थाएं कुशल कर्मचारियों को अपनी तरफ आकृष्ट करने और अपने पास बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं। मौजूदा ट्रेंड ने नौकरियों की तलाश करने वालों का एक बाजार स्थापित कर दिया है, जिससे उन्हें अपनी पसंद की कम्पनियां चुनने की आजादी मिल गई है। यह उस परम्परागत परिदृश्य से भिन्न है, जिसमें कम्पनियों के पास ही चुनने की शक्ति होती थी।
इस बदलाव के चलते कम्पनियां अब बढ़ी हुई फ्लेग्जिबिलिटी पर जोर दे रही हैं और अपने कर्मचारियों को अनेक प्रकार के लाभ मुहैया करा रही हैं। डेल टेक्नोलॉजीज़ के टैलेंट एक्विज़िशन डायरेक्टर संतोष टीके कहते हैं, एक बेहतर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम और पर्यावरण के प्रति सजग दृष्टिकोण भी अब युवा प्रतिभाओं को अपनी तरफ खींचकर लाने में महत्वपूर्ण फैक्टर बन रहा है।
अब जब नौकरियों का बाजार महत्वपूर्ण बदलावों के दौर से गुजर रहा है तो जॉब-सीकर्स के सामने भी एक मौका है कि वे अपने कॅरिअर की कमान सम्भालें और रणनीतिपूर्ण तरीके से कदम उठाएं। वहीं नियोक्ता अब एक अधिक समावेशी और विविधतापूर्ण काम का माहौल बनाने पर फोकस कर रहे हैं, ताकि कर्मचारियों को बेहतर जॉब-सैटिस्फेक्शन दे सकें।
जरूरी है बदलते ट्रेंड्स पर नजर रखना और आगे बने रहने के लिए उन्हें अपनाना। अमेरिकी बिजनेस ट्रेनर ब्रायन ट्रैसी के मुताबिक आय का 3% खुद में निवेश करें, यानी सेल्फ-डेवलपमेंट करें और भविष्य सुरक्षित कर लें। नियोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन एक मजबूत प्रोफेशनल नेटवर्क बनाएं। लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल इंडस्ट्री-प्रोफेशनल्स से जुड़ने के लिए करें। प्रासंगिक समूहों में शामिल हों और अपनी विशेषज्ञता का परिचय दें। अब जब नौकरियों का बाजार महत्वपूर्ण बदलावों के दौर से गुजर रहा है तो जॉब-सीकर्स के सामने भी एक मौका है कि वे अपने कॅरिअर की कमान सम्भालें और रणनीतिपूर्ण तरीके से बेहतर कदम उठाएं।
Date:13-05-23
आईना देखना जरूरी
टी एन नाइनन
देश में प्रेस स्वतंत्रता, मानवाधिकार, भ्रष्टाचार, अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार आदि को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो टीका-टिप्पणी हो रही है उस पर सरकार की नाराजगी भरी प्रतिक्रिया बताती है कि वह इनमें से अधिकांश मुद्दों पर बिगड़ते हालात को स्वीकार ही नहीं करना चाहती है। कोई भी स्वतंत्र पर्यवेक्षक देख सकता है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई है। यह भी जाहिर है कि ऐसे मौके तैयार हुए हैं जहां सार्वजनिक रूप से नफरत फैलाने वाले भाषण दिए जा रहे हैं (मसलन मुस्लिमों को जान से मारने के आह्वान), सोशल मीडिया नफरती ट्रोल सेनाओं से अटा पड़ा है, गलियों में हत्याएं हो रही हैं और ऐसी ही अन्य घटनाएं घट रही हैं। भारतीयों के लिए यह सब कोई खबर नहीं है जिन्हें हकीकत को जानने के लिए इंटरनैशनल रेटिंग्स की जरूरत नहीं है। आलोचनाओं पर सरकार की अलग-अलग प्रतिक्रिया अवश्य ध्यान देने लायक है। घरेलू आलोचना से निपटने के लिए अवहेलना करती हुई चुप्पी, परदे के पीछे से दबाव, सूचना तक पहुंचने के अधिकार पर रोक, कठोर कानूनों के तहत कदम और ऐसी प्रक्रियाओं के मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है जो अपने आप में दंड से कम नहीं होतीं। वहीं विदेशों से होने वाली आलोचना में ऐसी अवहेलना नजर नहीं आती। उन मामलों में एक खास रक्षात्मक आक्रामकता नजर आती है। इसमें अंतरराष्ट्रीय विशेष रूप से पश्चिम की संवेदनाओं के प्रति नकार का भाव होता है, भले ही इससे कितना भी इनकार किया जाए।
वैश्विक रैंकिंग में भारत के स्थान के बारे में सरकार और उसके हिमायतियों की बातें कई बार सही भी होती हैं क्योंकि भारत के प्रदर्शन को उसके वास्तविक प्रदर्शन से भी काफी खराब दिखाया जाता है। जब रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कहती है कि भारत में प्रेस स्वतंत्रता तालिबान शासित अफगानिस्तान से भी खराब है तो ऐसे में भारत की विश्वसनीयता को नुकसान नहीं पहुंचता है बल्कि उस संस्था की रैंकिंग पर सवाल उठता है। जब भारत के बच्चों में ठिगनेपन का ऊंचा स्तर दिखाया जाता है तो यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि किसी भी एशियाई देश का प्रदर्शन इस मानक पर सामान्य नहीं है और यहां लोग स्वाभाविक रूप से यूरोप या अफ्रीका के कुछ हिस्सों की तुलना में कम कद के होते हैं।
लोकतंत्र के मामले में जारी रैंकिंग में भी ऐसी ही कमियां नजर आती हैं। क्रेडिट रेटिंग के मामले में भारत को इनके वर्गीकरण के तरीके से लंबे समय से समस्या रही है। आज, अमेरिकी सरकार के कर्ज के मामले में देनदारी चूकने की आशंका भारत सरकार की तुलना में अधिक है। जब बात प्रतिस्पर्धा रैंकिंग की आती है तो यह बात ध्यान देने लायक है कि तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं या तेज गति से निर्यात वृद्धि वाली अर्थव्यवस्थाओं को कभी भी सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी नहीं माना जाता है।
यह तर्क उचित ही दिया जा सकता है कि इनसे या तो गलत प्रविधि का पता चलता है या फिर विशुद्ध पूर्वग्रह का। इससे एकदम इनकार वाली प्रतिक्रिया का मार्ग प्रशस्त होता है और यह कहने का भी कि वैश्विक शक्तियां भारत के उभार के प्रति शत्रु भाव रखती हैं। परंतु आखिरी बिंदु के मामले में तथ्य एकदम विपरीत हैं। खासतौर पर चीन के उभार के संदर्भ में देखें तो लगभग समूची पश्चिमी दुनिया और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के अहम देशों ने भारत की मजबूती का स्वागत किया है। इसके अलावा भ्रष्टाचार पर भारत की वैश्विक रैंकिग बेहतर होती अगर कर्नाटक में ठेकेदार तथा अन्य राजनेताओं द्वारा 40 फीसदी कमीशन मांगने की बात न करते।
पश्चिम का अंहकार उस द्वैत में निहित है जिसके तहत कुछ बाजारों को उभरता हुआ तो अन्य को उभरा हुआ या विकसित माना जाता है। उभरते बाजारों की किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में व्यवस्थागत खामियों की बात की जाने लगती है। विकसित बाजारों के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता है और वहां किसी भी गड़बड़ी को मानक से विचलन बताया जाता है। स्वाभाविक बात है कि देश की व्यवस्थागत कमियों से आंखें भी नहीं मूंदी जा सकती हैं: गौतम अदाणी कारोबारी-राजनीतिज्ञ गठजोड़ का उदाहरण हैं और आईएलऐंडएफएस का पतन प्रबंधन, अंकेक्षकों, रेटिंग एजेंसियों और नियामकों की नाकामी का उदाहरण है। सवाल यह है कि क्या 2008 का वित्तीय संकट किसी भी तरह से अमेरिका की व्यवस्थागत नाकामी से अलग था? क्या वह बड़े बैंकों, बीमा कंपनियों, नियामकों और कानून बनाने वालों की विफलता नहीं थी? इस बात पर विचार कीजिए कि कैसे क्षेत्रीय अमेरिकी बैंक एक के बाद एक बिखर रहे हैं या फिर ब्रिटिश राजनीति में बोले गए झूठ किस प्रकार आत्मघाती ब्रेक्सिट की ओर ले गए। कैसे लंदन अंतर बैंक मुद्रा बाजार की गड़बड़ी, क्रेडिट सुइस, वायरकार्ड, एफटीएक्स, डॉयचे बैंक और फोक्सवैगन जैसा ही एक स्कैंडल थी। जेफ्री एपस्टीन ( घोषित बाल यौन अपराधी) जैसे फाइनैंसर के शीर्ष बैंकरों के साथ ताल्लुकात थे, यह सब जानते ही हैं। अदाणी पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आने के बाद किन बैंकों ने अपने जोखिम के बचाव की जल्दबाजी दिखाई? बार्कलेज, सिटी बैंक और अन्य बड़े नाम। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि उभरते भारत की व्यवस्था कमजोर है। भारत समेत सभी को आईना देखने की जरूरत है।
Date:13-05-23
समृद्ध राज्य और चुनावी रेवड़ियों का चलन
बिनय सिन्हा
कर्नाटक में 224 सीटों वाली विधानसभा के लिए मतदान हो चुका है और आज उनके नतीजे आ रहे हैं। मतदान के पहले कुछ सप्ताहों के दौरान सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और दो मुख्य विपक्षी दलों कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) के बीच गहन चुनावी लड़ाई देखने को मिली। इन दलों के चुनावी घोषणापत्र और प्रचार अभियान से यही संकेत निकलता है कि कर्नाटक विधानसभा के चुनावों के साथ ही लगभग वर्ष भर लंबी चुनावी गतिविधियों की शुरुआत हो गई है। कुछ ही समय में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में भी चुनाव होने हैं। वहीं 2024 में देश में आम चुनाव भी होने हैं। यहां जाहिर सवाल यह है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव से आगामी चुनावी लड़ाइयों को लेकर क्या संदेश निकलता है?
इस सवाल का जवाब तलाश करने की कवायद भाजपा तथा कांग्रेस द्वारा अपने घोषणापत्र में किए गए चुनावी वादों की पड़ताल से होनी चाहिए। ये घोषणापत्र कर्नाटक चुनाव के पहले घोषित किए गए थे। इन घोषणापत्रों की सबसे चौंकाने वाली बात थी कल्याणकारी उपायों पर दिया जाने वाला जोर। भाजपा ने जहां खाद्य सुरक्षा, समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और आय समर्थन योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया है, वहीं कांग्रेस के घोषणापत्र में पांच कल्याणकारी योजनाओं की गारंटी दी गई है। भाजपा ने अगर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हर परिवार को तीन गैस सिलिंडरों की आपूर्ति करने, आवास योजना और रियायती खाने का वादा किया है तो वहीं कांग्रेस की योजना अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के लिए नौकरियों में आरक्षण बढ़ाने के साथ-साथ मुस्लिमों का आरक्षण बहाल करने की है। इसी तरह भाजपा ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के लिए बीमा कवरेज बढ़ाने तथा कांग्रेस ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति बेहतर बनाने का वादा किया है।
दोनों दलों के घोषणापत्र में उल्लिखित कल्याण योजनाओं की सूची खासी लंबी है। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसी रियायती योजनाएं और रोजगार में आरक्षण जैसी घोषणाएं आम हो गई हैं। यह तब है जब कर्नाटक देश के अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों में आता है। इसका अध्ययन किया जाना चाहिए।
कर्नाटक की आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2022-23 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 3 लाख रुपये से अधिक थी। डॉलर के संदर्भ में तथा क्रय शक्ति समता के आधार पर यह 13,000 डॉलर के करीब है। कर्नाटक की बेरोजगारी दर घटकर 2.7 फीसदी रह गई जो शेष भारत से काफी कम है। 57 फीसदी के साथ उसकी श्रम शक्ति भागीदारी राष्ट्रीय औसत से अधिक है और अर्थव्यवस्था का आकार भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 8 फीसदी से अधिक है। आर्थिक नजरिये से ये आंकड़े कर्नाटक को देश के शीर्ष राज्यों में शामिल करते हैं।
कर्नाटक में कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां गरीबी है लेकिन कुल मिलाकर वह एक समृद्ध राज्य है और इसकी झलक चुनाव घोषणापत्रों में नजर आनी चाहिए थी। उन्हें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से अलग होना चाहिए था। परंतु वहां भी मामला मुफ्त उपहारों तक सिमट गया है।
कर्नाटक की आर्थिक समृद्धि चुनावी वादों की प्रकृति को प्रभावित कर पाने में नाकाम क्यों रही? भाजपा, जिसका केंद्रीय नेतृत्व कुछ महीने पहले तक नि:शुल्क उपहारों की राजनीति से नाराज था उसे कर्नाटक में घरेलू गैस सिलिंडरों या रियायती भोजन का आसरा क्यों लेना पड़ा? कर्नाटक में राजनीतिक दल यह क्यों नहीं समझ सके कि अपेक्षाकृत संपन्न राज्य की आर्थिक आकांक्षाएं नि:शुल्क बुनियादी वस्तुओं की कम और बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा ढांचे के साथ अवसर तैयार करने की अधिक होनी चाहिए? राज्य के राजनीतिक दलों ने बीते कुछ वर्षों की राजनीतिक प्रगति का लाभ क्यों नहीं लिया और चुनाव में जीवन स्तर सुधारने और वृद्धि के अवसरों का एजेंडा क्यों नहीं आगे बढ़ाया?
ये सवाल परेशान करने वाले हैं। मुफ्त की चीजों के वादों की राजनीति अब राष्ट्रीय स्तर पर फैल गई है। भले ही किसी राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में निर्णय लिया था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश के 81 करोड़ लोगों को एक साल तक नि:शुल्क खाद्यान्न दिया जाएगा। तब भी यह स्पष्ट था कि यह कदम राजनीति से प्रेरित है। यह सही है कि उस कदम के साथ ही मार्च 2020 से आरंभ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण बंद कर दिया गया था और इसलिए केंद्र को सब्सिडी में कुछ बचत हुई थी। परंतु यह भी स्पष्ट था कि दिसंबर 2023 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण जारी रखने से सत्ताधारी भाजपा को राजनीतिक लाभ मिल रहा था क्योंकि 2023-24 में नौ राज्यों के विधानसभा चुनाव होने थे और उसके बाद आम चुनाव की बारी थी। ऐसे में संभव है कि मुफ्त खाद्यान्न वितरण कुछ और समय के लिए बढ़ा दिया जाए।
अपेक्षाकृत अमीर राज्य होने के बाद भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने कर्नाटक के मतदाताओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के आगामी चुनावों में भी ऐसी घोषणाएं खूब देखने को मिलेंगी। इसका यह अर्थ भी है कि इन कल्याण योजनाओं का वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा और राज्यों की राजकोषीय स्थिति प्रभावित होगी।
कहने का आशय यह नहीं है कि आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों के लिए कल्याण योजनाओं की व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए। परंतु कर्नाटक चुनाव ने दिखाया है कि राजनीतिक दलों में मुफ्त खाद्यान्न तथा गैस सिलिंडर की पेशकश की प्रवृत्ति बढ़ी है, भले ही लोगों को इसकी जरूरत हो या नहीं। ऐसे में राजकोष पर इसका बुरा असर पड़ रहा है लेकिन राज्य या केंद्र के स्तर पर इसका विरोध नहीं किया जा रहा है। कर्नाटक इन योजनाओं को निभा सकता है क्योंकि उसके पास संसाधन हैं और फंडिंग की क्षमता है। परंतु यह अन्य कम समृद्ध राज्यों के लिए अच्छा संकेत नहीं है।
भाजपा ने समान नागरिक संहिता और राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी लागू करने का वादा किया जो राजनीतिक दृष्टि से विवादास्पद है। ठीक उसी तरह कांग्रेस का बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का वादा भी विवादित है और ये दोनों मुद्दे चुनाव प्रचार की दृष्टि से बड़े विवाद का विषय हैं। समाज पर ऐसे अभियानों का नकारात्मक प्रभाव होना लाजिमी है। परंतु इस बात में संदेह नहीं है कि इस तरह के कल्याणकारी उपायों को अगर कर्नाटक जैसे आर्थिक समृद्धि वाले राज्यों में भी इस प्रकार बांटा गया तो इसका वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक असर होगा। इससे भी बुरी बात यह है कि कई राज्य जहां अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं, वे भी यही गलती दोहरा सकते हैं।
Date:13-05-23
शिकायत और समाधान
संपादकीय
कुश्ती महासंघ में यौन उत्पीड़न को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच यह चिंताजनक तथ्य उजागर हुआ कि तीस में से पंद्रह खेल महासंघों में व्यवस्थित आंतरिक शिकायत समिति नहीं है। कुश्ती महासंघ समेत पांच खेल महासंघों में आंतरिक शिकायत समिति गठित ही नहीं है। कुछ खेल संघों में समिति तो है, पर उनमें कोई कोई योग्य सदस्य नहीं है। कुछ में कोई बाहरी सदस्य नहीं है। इस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने खेल संघों से जवाब तलब किया है। यौन उत्पीड़न कानून के तहत हर संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है। विशाखा कानून के तहत यह प्रावधान इसलिए किया गया था कि अगर किसी संस्थान में किसी महिला के यौन उत्पीड़न का प्रयास किया जाता है, तो वह उस समिति के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सके। उस समिति को अधिकार दिए गए हैं कि वह दोषी व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर सके। इस व्यवस्था की वजह से संस्थानों, निजी कंपनियों आदि में महिलाओं के साथ पुरुषों के व्यवहार में बदलाव भी देखा गया। कई मामलों में दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की गई। कइयों को अपनी नौकरी तक गंवानी पड़ी।
मगर हमारे देश में संस्थानों का स्वरूप भी हमारे समाज की तरह का ही है, इसलिए वहां भी पुरुष मानसिकता आड़े आती है। खेल महासंघों में आंतरिक शिकायत समिति गठित न किए जाने के पीछे भी यही मानसिकता काम करती देखी जा सकती है। इन समितियों में संस्थान के भीतर के कुछ ऐसे कर्मचारियों को सदस्य बनाया जाता है, जो यौन उत्पीड़न को रोकने में मददगार साबित हो सकते हैं। उनमें महिला कर्मचारियों को तरजीह दी जाती है। फिर कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि उन समितियों में कुछ योग्य बाहरी लोगों को भी सदस्य बनाया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए कि संस्थानों के भीतर किसी प्रकार के पक्षपात आदि के चलते शिकायतकर्ता को अन्याय का शिकार न होना पड़े। मगर इन नियमों का पूरी तरह पालन करना तो दूर, कई संस्थान आंतरिक समिति गठित करने की अनिवार्यता को ही धता बताते नजर आते हैं। इसके पीछे का मकसद जाहिर है। न समिति रहेगी, न कोई महिला शिकायत दर्ज कराएगी। फिर यह भी किसी से छिपी बात नहीं है कि कार्यालयों में अपने खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार की शिकायत लेकर महिलाएं अदालत का रुख करने में हिचकती हैं।
हालांकि जिन संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया भी गया है, उनमें से बहुतों में पक्षपात की शिकायतें मिलती हैं। चूंकि समिति में उसी संस्थान के कर्मचारी सदस्य होते हैं, इसलिए उनमें किसी एक के प्रति झुकाव स्वाभाविक है। फिर ये समितियां समझा-बुझा कर दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयास करती हैं। इस तरह मामला तो दब जाता है, पर प्रवृत्ति नहीं खत्म हो पाती। पर इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि आंतरिक शिकायत समिति होने से कर्माचारियों पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव काम करता है। अगर कुश्ती महासंघ में सशक्त आंतरिक शिकायत समिति गठित होती, तो महिला खिलाड़ियों को शायद इस तरह अपने उत्पीड़न की पीड़ा को सिसक-सिसक कर सहन न करना पड़ता। उन्हें अपने प्रति हुए दुर्व्यवहार की शिकायत लेकर सड़क पर न उतरना पड़ता। वह समिति मामले को कानूनी ढंग से निपटाने का प्रयास करती। देखने की बात है कि खेल महासंघ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सवाल पर क्या जवाब देते और इस मसले पर कितनी गंभीरता दिखाते हैं।
Date:13-05-23
सर्वोच्च फैसल
संपादकीय
सर्वोच्च अदालत के बृहस्पतिवार को दिए गए दो फैसले भाजपा के लिए ‘थोड़ी खुशी ज्यादा गम’ सरीखा रही । महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट बनाम उद्धव ठाकरे गुट विवाद पर मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई में पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए मगर यह भी साफ कर दिया कि उद्धव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते । अदालत ने कहा कि कि अगर उद्धव ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो निश्चित तौर पर परिस्थितियां कुछ और ही होतीं। इस निर्णय से भाजपा के साथ महाराष्ट्र में सत्ता में शामिल शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली। उनकी सरकार फिलहाल बचती दिखती है। हां, शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय लेने के मामले पर पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष को यह कहते हुए सौंपा कि वह उचित समय में याचिकाओं पर फैसला करेंगे। निश्चित तौर सरकार बच जाने से न केवल शिंदे गुट बल्कि भाजपा को भी सुकून मिला है। हालांकि इस फैसले के बाद महराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मी चरम पर होगी। इससे इतर संविधान पीठ ने एक और अहम निर्णय दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच विवाद पर दिया। दिल्ली का असली बॉस कौन है, 8 वर्ष से जारी इस खींचतान पर अदालत ने साफ-साफ कहा कि चुनी हुई सरकार ही दिल्ली का असली बॉस है और अधिकारियों के तबादले और तैनाती पर उसी का अधिकार है। आशय साफ है कि उपराज्यपाल अब दिल्ली सरकार की सहायता व सलाह से बंधे हैं। इस महत्त्वपूर्ण फैसले से दिल्ली की केजरीवाल सरकार बेहद उत्साहित है। अधिकारियों की तैनाती या उन्हें हटाने के जिस अधिकार से केजरीवाल सरकार वंचित थी, उसे वह हक मिल गया। हालांकि, केजरीवाल सरकार को इस निर्णय का इस्तेमाल काफी सावधानी और समझदारी से करना होगा। अधिकारियों को तुरंत – तुरंत ताश के पत्तों की तरह फेंटने से राज्य में न केवल विकास के कार्य बाधित होते हैं बल्कि नौकरशाहों के मन में डर व्याप्त हो जाता है। अदालत के फैसले की आड़ में अफसरशाही को निजी रंजिश का निशाना बनाने से सरकार को बचना होगा। सरकार को विवाद से दूरी बनाकर अपने वादों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। अलग तरह की राजनीति करने के जिस फलसफे पर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, उसे उस विचार के साथ हर हाल में न्याय करना होगा। यही अदालत का भी सम्मान होगा।
Date:13-05-23
अधूरा न रहे न्याय
संपादकीय
दिल्ली हाई कोर्ट ने 6 वर्ष बच्चे के यौन शोषण के आरोपी के साथ दो लाख रुपये में समझौता करने वाली मां की करतूत पर गहरा दुख व्यक्त किया। अदालत ने कहा, जो बच्चा ठीक से बोल भी नहीं पाता उसकी शारीरिक व मानसिक पीड़ा को मां ने महसूस भी नहीं किया। मामले की गंभीरता इससे समझी जानी चाहिए कि आरोपी की जमानत याचिकाएं पांच बार खारिज हो चुकी हैं। न्यायमूर्ति स्वर्ण कान्ता शर्मा ने इसे बहुत दुखद बताते हुए कहा कि लड़के की पीड़ा की कहानी उसके डॉक्टरी परीक्षण बता रहे हैं। अक्टूबर, 2021 में घर के बाहर खेल रहे इस बच्चे को दस रुपये का लालच देकर अगवा कर लिया गया था। दो आरोपियों ने उसका यौन शोषण किया था। जब बच्चा घर लौटा तो उसके गुप्तांग से बुरी तरह खून बह रहा था । उसका ऑपरेशन करना पड़ा। मासूमों को हवस का दिल्ली उच्च शिकार बनाने वाले किस कदर बेफिक्र हैं, इसे समझना चाहिए। बृहस्पतिवार को ही दिल्ली की रोहणी कोर्ट ने 2015 में 6 साल की बच्ची के रेप व हत्या में दोषी ठहराया । दोषी रविन्दर 18 वर्ष की उम्र से ही शराब व ड्रग्स का लती है । उसने स्वयं कबूला कि 2008 से वह 6 से 12 साल के कई बच्चों का यौन शोषण कर चुका है। चूंकि किसी ने उस पर शक नहीं किया इसलिए वह पोर्न वीडियो देखकर लगातार बलात्कार करता रहा। जाहिर है, इन बच्चों के परिवार ने जान-बूझते अपराध को छिपाने में ही भलाई समझी। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार देश में सिर्फ एक साल (2021) के दरम्यान बलात्कार न्यायालय कुल मामलों में अकेले नाबालिग बच्चियों के खिलाफ यौन अपराधों के तैंतीस हजार केस दर्ज हुए, जिन पर पॉस्को लगा । इन मामलों में दोषी 95 फीसद परिचित पुरुष होते हैं। अपने बेटे के आरोपी से पैसे वसूलने वाली यह मां तो अदालत के समक्ष आ गई, जबकि ढेरों मामलों पर ऐसे ही लीपापोती होती है। पीड़ितों के परिवार वाले भी क्रूर और सख्त हृदय हो सकते हैं, परंतु कई बार उनकी स्थिति काफी दयनीय हो जाती है । उन्हें डराया धमकाया भी जा सकता है और वे मजबूरन मुआवजा लेकर खून का घूंट पीने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे दरिंदों को सख्त सजा तो होनी ही चाहिए पर हमें ऐसा समाज भी निर्मित करना चाहिए, जहां पीड़ितों के दर्द को जजमेंटल हुए बिना महसूसा जा सके ।
Date:13-05-23
सामाजिक न्याय के लिए जरूरी
नवल किशोर
पटना हाई कोर्ट ने बिहार में चल रहे जातिगत सर्वे पर अंतरिम आदेश से रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई, 2023 को निर्धारित की गई है। सनद रहे कि यह सर्वे प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है क्योंकि 15 मई तक इस कार्य को संपन्न होना था । कोर्ट का मानना है कि जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ भारतीय संसद को है । इसलिए केंद्र सरकार ही जनगणना करा सकती है। इसके अलावा, निजता के अधिकार और इस प्रक्रिया पर खर्च राशि की वैधानिकता को भी कठघरे में रखा है। विदित हो कि कई दफा न्यायिक फैसले और अपेक्षित न्याय में अंतर अनुभव किया गया है।
इस संदर्भ में तीन महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करना जरूरी है। पहला- बिहार सरकार ने राज्य के खर्चे पर जातिगत सर्वे का निर्णय क्यों लिया? भाजपा (बिहार इकाई) सहित लगभग सभी राजनीतिक दलों का यह एक सामूहिक निर्णय था कि जातिगत जनगणना हो । सभी दलों के सदस्य उस सर्वदलीय समिति का भी हिस्सा थे जो देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री से मिली थी। केंद्र सरकार की मनाही के बाद बिहार सरकार ने सर्वसम्मति से सर्वे करने का निर्णय लिया। ज्ञात हो कि बिहार विधानमंडल जातिगत जनगणना के पक्ष में दो-दो बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर चुका था। दूसरा – अखिल भारतीय स्तर पर जातिगत सर्वे की यात्रा कैसी रही है? उत्तर- मंडल काल में हरेक जनगणना वर्ष में जाति संबंधी आंकड़ों की जरूरत पर निरंतर बहस हुई है। इस बाबत संसद में 2011 में जातिगत सर्वे कराने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित हुआ था। तत्पश्चात ही 2011 में सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना कराई गई। हालांकि विभिन्न करणों यूपीए सरकार उस जनगणना के आंकड़े को सार्वजनिक नहीं कर पाई। एनडीए सरकार ने तो उसे त्रुटिपूर्ण बताकर ठंडे बस्ते में ही डाल दिया, जबकि 2018 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के पटल पर बयान दिया था कि उनकी सरकार एसईसीसी के आंकड़ों को सार्वजनिक करेगी और 2021 में जातिगत जनगणना भी कराएगी, लेकिन ठीक इसके उलट संसदीय प्रश्नोत्तर के दौरान गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराएगी।
कई राज्यों की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकारें अपने खर्च पर जातिगत सर्वे करा सकती हैं। कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा जातिगत सर्वे करा चुके हैं। तीसरा-जातिगत सर्वे का उद्देश्य क्या है? जातिगत और धार्मिक आंकड़ों की बात करें तो एससी/एसटी और धार्मिक आंकड़े तो प्रथम जनगणना से ही होते आ रहे । सिर्फ ओबीसी और सवर्ण जातीय समूह इस प्रकार की गिनती से वंचित रहे हैं। एससी / एसटी के लिए आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित किया गया था। उसी तर्ज पर सामाजिक- शैक्षणिक दृष्टिकोण से हाशिये के समूह (ओबीसी) को आरक्षण देने के लिए संविधान में प्रावधान दिए गए थे। इसके तहत ही मंडल आयोग की अनुशंसा को वीपी सिंह सरकार ने 1990 में लागू किया। अब जबकि ईडब्लूएस आरक्षण के बाद वह सीमा टूट चुकी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी’ की मांग जोर पकड़ रही है। यह मुहिम सामाजिक न्याय के लिए अहम कदम मानी जा रही है । जातिगत सर्वे का उद्देश्य सिर्फ आरक्षण के अनुपात को निर्धारित करना नहीं है, बल्कि विकास की योजना तैयार करते समय एक-एक जन के सामाजिक- आंकड़े को भी ध्यान में रखा जाए। गरीबी के स्तर की पहचान कर उसके निदान का प्रारूप तय हो।
ओबीसी बहुत बड़ी जातियों का समूह है, जिनके संबंध में सही आंकड़े उपलब्ध नहीं है इसलिए उनके विकास संबंधी नीतिगत निर्णय का आधार सिर्फ अनुमानित व काल्पनिक होता है। विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में यह बाधा है। जातिगत सर्वे सिर्फ जाति की जानकारी ही प्रस्तुत नहीं करेगा, बल्कि उनका शैक्षणिक-आर्थिक खाका भी इकट्ठा करेगा। इससे समावेशी विकास का मार्ग निर्धारित किया जा सकेगा। सवर्ण जातीय समूहों के आंकड़ों से आर्थिक गरीबी की भी पहचान हो पाएगी, जिससे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाया जा सकेगा । राष्ट्र संघ जैसा अंतरराष्ट्रीय संगठन हो या देश में नीति आयोग, दोनों प्रकार की संस्थाओं की कार्यशैली में आंकड़ों का निर्माण, प्रयोग और महत्त्व बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। उनकी कार्ययोजनाओं और रिपोर्ट निष्कर्ष में आंकड़ों का उपयोग ही विश्वसनीयता का आधार माना जाता है। भारतीय संदर्भ में जाति में विभाजित समाज की गैर – बराबरी को जातिगत आंकड़ों से ही समझी जा सकती है । जातियों में गरीबी और गरीबों की जाति के अंतर्विरोधों का विश्लेषण कर उसे दूर करने की सरकारी कोशिश की जा सकेगी।