12-05-2023 (Important News Clippings)

Afeias
12 May 2023
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Date:12-05-23

Mumbai Message

Shinde survives. But SC makes clear party has primacy over legislative wing – big implications.

TOI Editorials

A constitutional bench of the Supreme Court yesterday ruled on the legal complications stemming from the fall of Maharashtra’s MVA government in June 2022. The current government comprising BJP and the Eknath Shinde faction of Shiv Sena is safe. Yet, the role of then governor BS Koshyari in the formation of the government by calling for a no-confidence motion against the erstwhile Uddhav Thackeray-led MVA has been severely criticised by SC and declared incorrect. However, as Thackeray resigned before the floor test, there’s no legal remedy available now, the bench said.

But it’s still a consequential judgment that will henceforth be used to judge the legality of defection-led changes in government. SC has used the Constitution’s tenth schedule – meant to prevent opportunistic defections – as the reference point to reach its conclusions. The most important one is that a political party is superior to its legislative wing. The whip on voting represents the will of the party and not its legislators. It’s the party that appoints its whip and the house leader. It means political parties now have a greater degree of protection against defection by legislators. This may mean that the current Maharashtra assembly speaker, BJP’s Rahul Narwekar, cannot rely on just numbers but has to use Shiv Sena’s constitution to identify the party’s whip and leader to decide on pending disqualification proceedings.

The speaker is the key player in the tenth schedule. Here the SC judgment is not conclusive. It referred one of its relevant earlier judgments (Nabam Rebia case) to a larger bench because of “contradictory reasoning”. In the interim, it’s given the speaker power to helm proceedings on defection, subject to judicial review. The other critical actor in defections is the state’s governor. Here, SC has once again emphasised that they have limited discretionary power and cannot enter the political arena. A floor test is not the platform to resolve intraparty disputes, which is where Koshyari’s role has been criticised. The underlying principles on limited discretion also apply to governors elsewhere. This judgment should be read by all governors who see their role as meddlers in executive affairs. SC’s stance is very clear. The rajyapals should take note.


Date:12-05-23

People Are The Boss

SC’s judgment on Delhi govt & LG reaffirms the principles of representative govt and federalism.

TOI Editorials

The Supreme Court verdict that will hopefully settle the acrimonious dispute between AAP’s Delhi government and the Lieutenant Governor – the issue was who controls administrative services – is a reaffirmation of federalism and the principle that people’s choice of a government must matter. India’s capital has been hosting an unedifying spectacle, and SC’s clear verdict should leave all parties in no doubt where their power begins and ends. The political rivalry between BJP and AAP will sharpen. But that’s alright in a democracy. What’s not is schoolyard-like fights every day.

While the issue decided by the constitution bench was whether the Delhi government has legislative and executive powers over the city’s bureaucracy, that fight engendered many others. From teachers training to power subsidies, AAP has accused successive LGs of interference, and LGs have returned accusations of ‘impropriety’ and worse. The bitter public battles resulted in a bureaucracy caught in the middle of warring chiefs and severely affected governance. LG annulling, rejecting, removing appointments made by the Delhi government was one part of the story. There were other theatrics – a strike by administrative officers following an allegation that an AAP MLA had assaulted an officer. At the time, in a first, the CM and three ministers camped at LG’s office/residence overnight demanding he direct the striking officers to call off the protest. Delhi has had enough of this.

SC has said GoI taking over executive powers of an elected government would “completely abrogate the federal system of governance and the principle of representative democracy”; and that “the permanent executive, consisting of unelected civil service officers… may act in ways that disregard the will of the electorate.” That’s a lesson for everyone. When people elect governments, governments must, within well-understood constitutional boundaries, be allowed to govern, including in allocating duties to officers. And if duly elected state governments must always be in lockstep with the Centre then there isn’t much to be said about our federalism. The chatter after the SC verdict is that AAP is again the boss of the Delhi government. The more profound point is that the people are the boss.


Date:12-05-23

Morality, majority

Supreme Court verdict is an indictment of how regime changed in Maharashtra.

Editorial

It often happens in litigation around political developments that judgments underscore high principles, but extend no relief to those impacted by breach of constitutional norms. The Supreme Court verdict on the political imbroglio in Maharashtra last year is one such. It is an indictment of the manner in which regime change was achieved, but it does not alter the status quo. A Constitution Bench has ruled that Governor Bhagat Singh Koshyari had no objective material to doubt the majority of the then Chief Minister, Uddhav Thackeray, but had nevertheless asked him to take a floor test, based on extraneous factors. As Mr. Thackeray had resigned without facing the floor test, the Court said it was unable to restore his government. It is true that it cannot quash a voluntary resignation, but the Court fails to acknowledge that his resignation was forced by circumstances to which the Court itself was a party. On the eve of the floor test, a Supreme Court Bench allowed it to go on. Earlier, by an interim order, the Court had extended the time given to the then rebel Shiv Sena MLAs led by Eknath Shinde from June 27 to July 12 to reply to applications seeking their disqualification for defection. The order gave ample time to the dissidents, along with the BJP, to execute political manoeuvres without the threat of disqualification from the House. In effect, the two court orders helped in the toppling of the regime, a fact that the final verdict fails to acknowledge.

The Thackeray faction lost in the numbers game, a game in which time is of the essence for both rulers who need to protect their flock and dissidents who need to rope in enough defectors. Besides cautioning Governors against treating internal problems of a ruling party as a possible loss of majority, the Court has also clarified that whips and leaders of the party in the House ought to be appointed by the political party, and not the legislature party. This has a bearing on whose whip is binding on legislators in the event of a party splitting into two factions. It has also decided that the judgment in Nabam Rebia (2016), holding that a Speaker who is facing a notice for removal from office should not adjudicate a disqualification matter under the anti-defection law, should be reconsidered by a larger Bench. This is welcome, as legislators who have incurred disqualification should not be allowed to use a frivolous petition to remove the Speaker to ward off their own disqualification. Mr. Thackeray can now claim a moral victory, but in the domain of political coalitions, a legislative majority is seen as more important than morality.


Date:12-05-23

सुपोषण ‘इंडिया’ का साथ भारत को भी मिले

संपादकीय

एनएफएचएस-5 (2019-21) में 6 से 23 माह के हर छह शिशुओं की माताओं में से एक ने बताया कि उसने सर्वे के दिन के पिछले 24 घंटों में एक बार भी बच्चे को कोई अनाज का पदार्थ नहीं दिया है। जबकि डब्ल्यूएचओ का मानक है कि छह माह की उम्र के बाद बच्चे की जरूरत की कुल कैलोरी का कम से कम एक-तिहाई अनाज से पूरा हो । 6 से 11 माह के बच्चों की हर तीन माताओं में से एक ने कहा कि 24 घंटों में उसने शिशु को कोई अन्न नहीं दिया है। इनमें हर पांच शिशुओं में चार को कोई भी प्रोटीन-समृद्ध भोजन नहीं मिलता और हर दस में छह को दूध मयस्सर नहीं है। वर्ष 2022 में भारत 221 मिलियन टन दूध पैदा कर दुनिया में सबसे आगे है। सन 1993-94 में दूध की उपलब्धता 186 ग्राम, 2011-12 में 289 ग्राम और आज 444 ग्राम हो गई है। चिंता यह है कि पिछले 12 वर्षों में खपत को लेकर कोई सर्वे नहीं हुआ है। डीएएचडी के अनुसार प्रति परिवार उपलब्धता दो लीटर दूध की है फिर बच्चों में प्रोटीन और खनिज की कमी क्यों है? अगर एक औसत परिवार में दो लीटर यानी 60-70 रुपए का दूध पीया जाता है तो क्या वह अपनी कुल आय का करीब 20 प्रतिशत केवल दूध पर खर्च करता है? अर्ध-सत्य हमें केवल भ्रमित कर सकता है, जबकि पूर्ण सत्य तस्वीर सुधारने में मदद करता है।


Date:12-05-23

महामहिम की मर्यादा

संपादकीय

महाराष्ट्र और दिल्ली से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से एक बार फिर राज्यपाल और उपराज्यपाल पद की मर्यादा रेखांकित हुई है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से बगावत कर शिव सेना के कुछ विधायकों ने अलग पार्टी बनाने का एलान कर दिया था। इस तरह उद्धव ठाकरे की सरकार पर बहुमत का संकट पैदा हो गया था। तब तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। तब खासा राजनीतिक नाटक हुआ था और ठाकरे ने आखिरकार बहुमत पेश करने के बजाय अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसे लेकर राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। शुरू में ही जब शिव सेना ने भाजपा के बजाय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ मिल कर महा विकास अघाड़ी सरकार बनाने का फैसला किया था, तब भी राजनीतिक उठापटक के बीच कोश्यारी ने अफरातफरी में भाजपा के मुख्यमंत्री को शपथ दिला दी थी। इससे उन पर आरोप लगने लगा था कि वे वही कर रहे हैं, जो केंद्र चाहता है। अदालत ने भी उनके व्यवहार को अनुचित ठहराया है। इसी तरह दिल्ली में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक तरह से चुनी हुई सरकार के सारे अधिकार अपने हाथों में ले लिए थे और प्रशासनिक कामकाज में लगातार अड़ंगा डाल रहे थे। इस पर अधिकारों की व्याख्या के लिए सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई गई थी और अब संविधान पीठ ने चुनी हुई सरकार के पक्ष में फैसला दिया है।

दिल्ली में उपराज्यपाल और चुनी हुई सरकार के बीच तनातनी शुरू से ही चली आ रही थी। वीके सक्सेना से पहले भी जो उपराज्यपाल आए, उन्होंने दिल्ली सरकार के हर फैसले में रोड़ा अटकाने का प्रयास किया। खासकर प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती और तबादले को लेकर एक तरह से दिल्ली सरकार का अधिकार ही छीन लिया गया था। तब भी करीब पांच साल पहले सर्वोच्च न्यायालय में अधिकारों की यह लड़ाई पहुंची थी और उसने फैसला दिया था कि अफसरों की तैनाती और तबादले का अधिकार चुनी हुई सरकार को है। मगर फिर भी उपराज्यपाल ने अपनी मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। अब सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है कि उपराज्यपाल को बेशक राष्ट्रपति की तरफ से प्रशासनिक कामकाज देखने के लिए नियुक्त क्या गया है, मगर चुनी हुई सरकार को ताकत देना बहुत जरूरी है। देखना है, अब भी उपराज्यपाल अपनी मर्यादा का पालन करते हैं या नहीं।

दरअसल, राज्यपाल और उपराज्यपालों की नियुक्ति इसलिए की जाती है कि वे राज्य लरकारों को किसी प्रकार का अनुचित फैसला करने से रोक सकें। मगर जबसे इन पदों पर राजनीतिक नियुक्तियां की जाने लगी हैं, तबसे इस पद की मर्यादा कहीं हाशिये पर चली गई है। अब राज्यपाल और उपराज्यपाल प्राय: राजनीतिक लोग होते हैं। केंद्र सरकार अपने ऐसे लोगों को इन पदों पर नियुक्त कर उन्हें उपकृत करने और उनके जरिए अपने विपक्षी दल की सरकारों पर अंकुश लगाने का प्रयास करती देखी जाती है, जो सक्रिय राजनीति में लगभग अप्रभावी हो चुके हैं। ऐसे लोग चूंकि लंबे समय तक राजनीति कर चुके होते हैं और अपनी पार्टी के वफादार होते हैं, इसलिए वे सियासी दाव-पेंच से बाज नहीं आते। यही वजह है कि चाहे पश्चिम बंगाल हो, केरल, राजस्थान या दिल्ली, राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच मधुर संबंध नहीं देखे गए। सर्वोच्च न्यायालय के ताजा फैसले से वे अपनी मर्यादा का कितना ध्यान रखेंगे, देखने की बात है।


Date:12-05-23

दिल्ली को ताकत

संपादकीय

दिल्ली सरकार को ज्यादा अधिकार का इंतजार था और सर्वोच्च न्यायालय के अनुकूल फैसले से बहुत हद तक उसकी मांग पूरी हुई है। कानून-व्यवस्था और जमीन को छोड़कर सेवाओं पर अब एक तरह से दिल्ली सरकार का ही अधिकार रहेगा। आश्चर्य नहीं कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि न्याय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का आभार, इस निर्णय से राष्ट्रीय राजधानी के विकास को गति मिलेगी। चुनी हुई स्थानीय सरकार के लिए यह फैसला एक जीत की तरह है। गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप में प्रशासन की वास्तविक शक्ति चुनी गई सरकार के पास होनी चाहिए। संविधान पीठ ने बहुमत से न्यायमूर्ति अशोक भूषण के 2019 के फैसले से सहमत होने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति भूषण ने दिल्ली के उप-राज्यपाल के पक्ष में फैसला देते हुए कहा था कि शहर की सरकार के पास सेवाओं के मुद्दे पर कोई शक्ति नहीं है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने सेवाओं पर दिल्ली सरकार के अधिकार को बहाल कर दिया है।

इस फैसले से सबसे बड़ा अंतर यह आएगा कि दिल्ली में तैनात अधिकारी अब केजरीवाल सरकार के प्रति जवाबदेह हो जाएंगे। अभी यहां तैनात अधिकारियों से पूरी तरह काम लेने में दिल्ली सरकार को परेशानी हो रही थी। बिना देरी किए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने संदेश दे दिया है कि एक जिम्मेदार, जवाबदेह और संवेदनशील प्रशासन के लिए बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होने वाला है। साथ ही, लोगों के काम में बाधा डालने वाले अधिकारियों को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की खुशी बता रही है कि उसकी सरकार को काम करने में वाकई परेशानी हुई है। यह ठीक भी है कि अधिकारियों को चुनी गई सरकार के प्रति ही जवाबदेह होना चाहिए। वैसे ऐसा भी नहीं है कि हर अधिकारी से सरकार को परेशानी होती होगी, पर जो अधिकारी विकास कार्यों में बाधा बने होंगे, उनको तो वैसे भी सबक मिलना चाहिए। इसमें शक नहीं कि यह दिल्ली में मजबूत सरकार का दौर है, अत: यहां उप-राज्यपाल को सरकार के अनुरूप ही काम करना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अनावश्यक रूप से किसी फाइल को अटकाने का चलन अब खत्म हो जाना चाहिए।

अगर दिल्ली में सरकारी काम अब 10 गुना रफ्तार से आगे बढ़ने वाला है, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वैसे भी अयोग्य या ढीले अधिकारियों का कार्यक्षेत्र नहीं होना चाहिए। यह वाकई चिंताजनक है कि कुछ अधिकारियों ने पिछले डेढ़ साल में दिल्ली के लोगों के काम में बाधा डाली है, मोहल्ला क्लीनिक और अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति बंद कर दी, कुछ जगहों पर जलापूर्ति तक बंद कर दी। आम आदमी पार्टी के लिए यह फैसला एक अवसर लेकर आया है। अगर दिल्ली के विकास कार्य तेजी से होते हैं, तो इससे पूरे देश को लाभ होगा। अगर दिल्ली सरकार को काम करने से रोका जा रहा था, तो ऐसी राजनीति पर भी गंभीरता से लगाम लगनी चाहिए। एक दूसरा पहलू भी है, अब दिल्ली सरकार काम रुकने की कोई वजह नहीं गिना पाएगी। उसे दिल्ली में प्रशासन का एक जवाबदेह मॉडल बनाना होगा। वैकल्पिक राजनीति का दावा करने वाली केजरीवाल सरकार पर वैसे भी सबकी निगाह रहती है, अब और ज्यादा रहेगी।


Date:12-05-23

खेत से थाली तक बढ़ते मोटे अनाजों से सभी को फायदा

पी एस पाण्डेय, ( कुलपति, आरपीसीएयू, पूसा )

मोटे अनाज फिर चलन में लौट आए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप ऐंड मैनेजमेंट, तंजावुर ने हाल ही में चेन्नई में राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन अर्थात नेशनल मिलेट समिट 2023 की मेजबानी की है। वहां भी एक स्वर से यह विचार उभरा है कि मोटे अनाज भविष्य के भोजन हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अब किसी को संदेह नहीं रह गया है कि मोटे अनाज का उत्पादन, खपत, प्रसंस्करण, निर्यात और इसमें प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ना तय है। मोटे अनाज केवल भविष्य ही नहीं हैं, मोटे अनाज का समृद्ध इतिहास रहा है। मोटे अनाज में मुख्य तौर पर ज्वार, बाजरा, महुआ, जौ, कोदो, सांवा, बाजरा, कुटकी, कांगनी जैसे अन्न शामिल हैं। इन्हें श्री अन्न या कदन्न भी कहते हैं। श्री अन्न भारत और दुनिया के लोगों द्वारा खेती और उपभोग किए जाने वाले सबसे शुरुआती अनाजों में से एक है। साल 2023 को अंतराष्ट्रीय मोटे अनाज (मिलेट्स) वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, इसका असर भी जगह-जगह दिखने लगा है।

एफएओ (फूड ऐंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन) के अनुसार, कदन्न फसलों को विश्व में 75.70 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में उगाया जाता है, जिसका उत्पादन 90.35 मिलियन मीट्रिक टन है। भारत कदन्न फसलों का पांचवां सबसे बड़ा निर्यातक है, लेकिन यहां उत्पादन ज्यादा है। वर्ष 2020 में भारत ने वैश्विक कदन्न उत्पादन में 41 प्रतिशत का योगदान दिया था। यह सच है कि भारत में मोटे अनाज की खेती पिछले पचास-साठ वर्षों में उत्तरोतर कम होती गई है। 1950 से 2018 तक मोटे अनाज का क्षेत्र 9.02 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 7.38 मिलियन हेक्टेयर हो गया था। राजस्थान बाजरा के क्षेत्र और उत्पादन, दोनों में अग्रणी राज्य है, जबकि महाराष्ट्र ज्वार के लिए क्षेत्र और उत्पादन में उच्चतम है।

गौरतलब है कि वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से अनाजों के उत्पादन पर असर दिखने लगा है। भविष्य में अति-विषम जलवायु का अनुमान लगाया जा रहा है, तो कदन्न फसलें जलवायु-स्मार्ट साबित हो सकती हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने भी मोटे अनाजों के महत्व को समझ लिया है। अनेक मोटे अनाज की खेती कम पानी व विषम जलवायु में भी संभव है। इनका प्रचार बुनियादी रूप से भारतीय कृषि को मजबूत करेगा। हैदराबाद स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च निरंतर अनुसंधान में जुटा है और मोटे अनाज की दो हजार से अधिक किस्मों के विकास पर काम कर रहा है। अकेले ज्वार, बाजरा की ही सैकड़ों किस्में भारत में मौजूद हैं। जलवायु और जमीन के हिसाब से मोटे या पोषक अनाजों की खेती को बढ़ावा देने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है।

उत्तर प्रदेश और बिहार में मोटे अनाज के उत्पादन की असीम संभावनाएं हैं। बिहार को 2015-16 में मोटे अनाज के वर्ग में पूरे देश में सर्वोच्च उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। बिहार में मोटे अनाज को लोग कतई भूले नहीं हैं। अगर हम भारत में कदन्न के उपयोग या खपत को देखें, तो असम (18.82 किग्रा/ व्यक्ति प्रतिवर्ष) और बिहार (18.65 किग्रा/व्यक्ति प्रति वर्ष) में मोटे अनाज की खपत सबसे अधिक है। बिहार जहां सब्जी उत्पादन में तीसरे और फल उत्पादन में चौथे स्थान पर है, वहीं मोटे अनाज के उत्पादन में यहां बहुत कुछ करने की जरूरत है। ये अनाज गरीब राज्यों व किसानों के लिए ज्यादा कारगर हो सकते हैं, क्योंकि मोटे अनाज के उत्पादन में लागत कम आती है। ये फसलें मिट्टी की कमियों के प्रति भी कम संवेदनशील होती हैं तथा इन्हें कम जलोढ़ या लोमी मिट्टी में भी उगाया जा सकता है। इन्हें जल, उर्वरक और कीटनाशकों की भी न्यूनतम जरूरत पड़ती है। मोटे अनाज की खेती कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करने में मदद करती है। मोटे अनाज से किसानों का स्वयं का स्वास्थ्य भी सुदृढ़ हो सकता है।

किसानों को इस बात से भी प्रेरित होना चाहिए कि मोटे अनाज की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है। मोटे अनाज का वैश्विक निर्यात 2019 में 38 करोड़ डॉलर से बढ़कर 2020 में 40 करोड़ 27 लाख डॉलर हो गया है। निर्यात बढ़ने के साथ घरेलू खपत में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। तमाम कृषि संस्थान किसानों को मोटे अनाज उत्पादन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मोटे अनाज का उत्पादन और निर्यात आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ना तय है।


 

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