13-01-2018 (Important News Clippings)

Afeias
13 Jan 2018
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Date:13-01-18

The trouble with Sushma

To be a world power that’s taken seriously India needs a superior foreign minister

Sadanand Dhume , [The writer is a resident fellow at the American Enterprise Institute in Washington, DC.]

Here’s the tragedy of India’s minister of external affairs Sushma Swaraj. She’s one of the most likeable figures in the ruling Bharatiya Janata Party, and yet her tenure as a minister has been largely forgettable. This holds a lesson. In an increasingly complex world, India needs to stop treating the foreign ministry as a parking lot for veteran politicians with no obvious aptitude for the job.What does it take to be a great foreign minister? For one, you need to have a deep interest in the world, and a firm sense of your country’s place in it.I recall interviewing Jaswant Singh for an international magazine not long after India’s 1998 nuclear tests. At one point, it may have been in response to a question about economic sanctions, he explained why he was not fazed. “Charles de Gaulle used to say, ‘there is France,’” said Singh. “In the same way, there is India.” It was an elegant way to drive home the message that his government would not be bullied.Singh shared another quality essential to a successful foreign minister: the boss’s trust. His peers around the world knew that Singh accurately reflected Prime Minister Atal Bihari Vajpayee’s worldview. His word carried weight in the corridors of global power because it carried weight at home.

Then there’s longevity, an asset in a job where both personal relationships and public profile matter. In Indonesia, Suharto’s legendary foreign minister, Ali Alatas, served for 11 years. Russia’s Sergei Lavrov has already been in place for 14 years. Admittedly, foreign ministers in democracies find it harder to carve out such extended tenures. Nonetheless, the principle remains valid.Finally, a patina of polish can’t hurt. The greatest South Asian foreign minister of the past 70 years, Pakistan’s Sahabzada Yaqub Khan, combined a keen grasp of global affairs, the trust of his bosses (primarily Gen Zia ul-Haq) and longevity (he served through most of the 1980s and into the early 1990s). He also exuded a quiet erudition, aided by a reported fluency in at least seven languages, including Russian, French, German and Bengali.On Khan’s watch as foreign minister, Pakistan successfully acquired nuclear weapons while bending the United States-funded jihad against the Soviet Union in Afghanistan to its design. Arguably no other foreign minister in the region has played the hand he was dealt with as much finesse. (That Pakistan’s support for jihad in the 1980s ended up backfiring on it is a separate matter.)How many of these qualities could you honestly attribute to Sushma Swaraj? Even her fiercest partisans cannot claim that she is a foreign minister steeped in international affairs. Recall Swaraj’s 2014 response to a question about the then impending Scottish referendum on independence. “A break up of the UK? God forbid, i don’t think any such possibility exists at the moment,” the evidently surprised minister blurted out.

Or take Swaraj’s Twitter exchange last month with Assamese politician Badruddin Ajmal following India’s vote against Israel and the United States on a general assembly resolution condemning the US for recognising Jerusalem as Israel’s capital. After a thank you tweet from Ajmal, Swaraj urged him to reciprocate. “Now you vote for us,” she tweeted, implying that India’s UN vote against trusted ally Israel was motivated by domestic vote-grubbing.Indeed, Twitter perfectly captures the mismatch between Swaraj and her ministry. A year ago, an obscure doormat depicting the Indian flag sold by a third-party reseller in Canada sent the foreign minister into a patriotic tizzy. She demanded a public apology from Amazon and threatened to rescind Indian visas for Amazon employees.Like much of what the foreign minister does on Twitter, this outburst suggested a shrewd grasp of public sentiment. But did an eruption over something so trivial really advance India’s interests?You see a similar privileging of political optics in Swaraj’s stream of Twitter diktats to Indian diplomats commanding them to immediately resolve trivial problems – a stolen laptop in the US, a burglary in Australia, a job lost in Saudi Arabia. A commitment to serving citizens is laudable, but is this really the best use of time for professional diplomats on whom Indian taxpayers spend a great deal of money?

Or take Swaraj’s frequent personal interventions on behalf of Pakistanis seeking medical visas. Instead of a clear policy, India boasts a medieval potentate doling out largesse in 140 characters. At a time when India is reaching for a place at the high table of global power, it comes off looking instead like a tinpot republic.To be sure, Swaraj boasts virtues too. She harks back to a gentler era, when senior BJP leaders were still expected to maintain a sense of public decorum. She can exude a certain old-school charm. Her Hindi oratory is a delight to listen to. It’s no surprise that among professional politicians Swaraj’s 11 million Twitter followers place her behind only Prime Minister Narendra Modi, Delhi chief minister Arvind Kejriwal and finance minister Arun Jaitley.You might argue that, if politics sorted such things more efficiently, Swaraj may have received a ministry better suited to her skills. This lament does not change a simple fact: If India wants to emerge as a global power, it needs to stop treating the position of foreign minister as an afterthought.


Date:13-01-18

Towards a new Supreme Court

Traditional wisdom besieged as senior justices prise open veil of secrecy

Arghya Sengupta , [The writer is Research Director; Vidhi Centre for Legal Policy.]

The sight of four seniormost Supreme Court justices addressing the press to let the nation know of the deep rot that lies at the heart of the Indian judiciary may appear an anathema to anyone entrenched in the legal profession. After all, the legal fraternity is a closed brotherhood whose secrets remain well guarded. Secrecy in key matters, according to traditional judicial wisdom, is the foundation of public confidence in the judiciary.It is this widely accepted traditional wisdom that was under siege at the press conference addressed by Justices Chelameswar, Gogoi, Lokur and Joseph. To understand what it was about and what its ramifications are, it would be worthwhile to consider what it was not.First, the letter written to the Chief Justice of India by the four judges was not about any one case alone. Contrary to popular interpretation, misgivings about the functioning of the judiciary were not simply about the assignment of the case demanding a probe into the death of Judge Loya or the medical college corruption case that had rocked the judiciary last year. To read it as such would be to belittle a problem that is inherently structural.

Similarly, it was not simply a revolt against the present Chief Justice of India. While the letter alleges that the chief justice chose benches “without rational basis” and on the basis of “preference”, it does not unduly dwell on his personal actions. This is clearly deliberate – the focus of this exercise, as emphasised by Justice Gogoi in the press conference, ought not to be sidetracked into examining the personal probity of the Chief Justice of India, but rather the integrity of the institution that he heads.The letter and the press conference, both in form and substance, were an open challenge to the secrecy of judicial functioning, that is unfortunately its hallmark today. Be it in appointment of judges where the collegium decides on candidates without an established set of criteria, or in assigning of cases to judges where the Chief Justice of India is the unquestioned master of the roster, secrecy is all-pervasive in the functioning of the judiciary.

The reason for its pervasiveness is not accidental – it is considered a virtue by several senior lawyers who have for decades been the Court’s permanent conscience keepers. This is best exemplified by the leading doyen of the Bar, Fali Nariman who, in 2016, provided an unsolicited suggestion to Justice Chelameswar to resign rather than strive for transparency, while remaining a senior judge. This was not one-off – when faced with the grim spectacle of two benches of the Supreme Court squaring off in the recent medical college corruption case, he said, “The less we speak about it, the better.”The shock treatment of the press conference by senior justices, it is hoped, will force Fali Nariman and other grandees of the profession to reconsider their view. For a Court, which partly at their prodding, has become a public interest Court, determining questions of governance of far-reaching importance, secrecy in any aspect of its functioning was never a realistic option to ensure public confidence. For too long, the Supreme Court has functioned this way, carefully brushing under the carpet any instance of abuse of power or rejecting on specious grounds genuine reform such as the NJAC. The skeletons are now inevitably tumbling out of the closet.

Above all, the press conference was a testament to the power of democracy. Judges, perhaps on the strength of their moral authority, have often functioned orthogonally to democracy, speaking truth to power without having the truth spoken back to them. At the press conference, the four judges, in order to remain true to their consciences, spoke to their fellow citizens with an appeal to save the judiciary. This was an appeal to democracy to get to work, to fix what private entreaties and meetings failed to fix.Undoubtedly the next few weeks and months are going to be difficult ones for the judiciary, as it will be the subject of strident public debate and structural reform. Such is the way democracy functions. But the new Supreme Court that will undoubtedly emerge from this scalding process will be stronger, more transparent and will function like a court in a constitutional democracy, rather than one above it.


Date:13-01-18

Revolt by SC judges

Dignity the end and means of finding a solution

ET Editorials

The open revolt by four senior-most judges of the Supreme Court after the Chief Justice, in holding a press conference to publicly air their disquiet over the conduct of the Chief Justice, is a grave development raising questions about the integrity of the judiciary. India does not have a mechanism to hold the judiciary to account outside of the court itself, short of impeachment of individual judges by Parliament. This must be remedied by reviving the aborted 2006 Bill to create a standing judicial council to hear complaints of impropriety by members of the higher judiciary, amending the proposal to include nominees of the executive and the legislature on the council, in addition to judges of the Supreme Court. Right now, the only way out is to find a solution within the court itself: a meeting of the full court must thrash out the issues raised by the four justices.

The government must clear the air on whether the memorandum of procedure for appointment of judges sent down by the court is acceptable to it. Without that being finalised, the mounting vacancies in the higher judiciary cannot be filled. Beyond this, the government must refrain from any action that would further erode the faith of the public at large in the independence and integrity of the judiciary.

Senior advocate and former president of the Supreme Court bar association Dushyant Dave was surely not airing a personal prejudice when he wrote in a signed article that the manner in which benches were being constituted and certain cases were being assigned to particular benches, often ignoring the obvious choice of judges and benches to hear those cases, raised questions about the integrity of the judiciary. The Chief Justice, more responsible than anyone else to protect judicial autonomy, and public perception of autonomy, would, surely, be the keenest to allay misapprehensions within and outside the judiciary about its functioning.The onus is now on the Chief Justice to bring to bear not just the full authority of his office but its wisdom and statesmanship as well, to resolve this contretemps with dignity, to restore public confidence in the court.

 


Date:13-01-18

Fall not prey to prejudice in school prayer

ET Editorials

Should a state-funded, state-run school in India have a prayer that all students are mandated to recite, on pain of being penalised? A parent’s objection to the prayer at Kendriya Vidyalaya (KV) has reached the Supreme Court. The apex court has several issues to consider. Should prayer in any form be part of the school’s daily routine? If the schools do have a prayer, should it be mandatory for all students to participate? Is a particular language synonymous with a particular religion?

The KV prayer, non-denominational and non-sectarian, is in Sanskrit, and a part of its code since 2012. It is an appeal to a higher power for guidance. This higher power is not defined — it can be any god or being or belief in which one ascribes faith, making the “prayer” not necessarily a matter of religion. The fact it is in Sanskrit and Hindi does not make it a Hindu prayer. The Supreme Court must intervene to stop this practice of communalising languages. Sanskrit is a classical Indian language, and not a Hindu language any more than Urdu is a Muslim language.Objecting to a prayer simply because it is in a particular language, imputing a particular religion to it, is wrong and, in the long run, harmful.

The petitioner in the case before the Supreme Court has argued that a prayer is anathema to an atheist and, therefore, students who identify as atheists should be exempt from reciting it. This is fair enough. While chanting a non-denominational prayer along with classmates is unlikely to infuse godliness into a child’s mind, the KV code should drop the penalty it prescribes for non-compliance with the code in the matter of praying. Schools must ensure that students learn the virtue of mutual respect, and acceptance of different points of view, even in the matter of praying.


Date:13-01-18

Blockchain

India is headed for a fintech revolution this year

Bipin Preet Singh , [ The writer is CEO, MobiKwik ]

After the explosive growth of digital payments in 2017, fintech companies are gearing up to ride on blockchain and expand their portfolio of app-based services ranging from consumer lending to insurance products to cross-border remittances. And blockchain will be the technology to lead this fintech revolution in 2018.Blockchain — a protocol for exchanging value over the internet without an intermediary — has the potential to transform multiple industries and make processes more transparent, secure and efficient. Financial players are the first movers to capitalise on this technology infrastructure. Several industries and governments are waking up to the disruptive potential of this technology.As India moves towards a less-cash economy after the remonetising of high-value currency notes in November 2016, digital payments are estimated to grow 10 times: from $50 billion last year to $500 billion by 2020. Official figures show that prepaid payment instruments registered a spectacular volume growth of over 162% in 2016-17.

The mobile wallet market is forecast to reach $4.4 billion by 2022 with a compound annual growth rate of more than 148%. As India’s migration to digital platforms gathers pace, cutting-edge solutions will enable consumers to do much beyond payments for daily-use items like groceries, milk, fuel and medical supplies, and access top-end services like loans, investments, savings and crossborder remittances.The uptake can be largely credited to GoI’s Aadhaar digital identification programme using biometrics like fingerprint and iris scans to record data of 1.3 billion Indians. Through the open data platform, private technology developers are building a range of personalised services on top of Aadhaar data, like stacks.RBI has been promoting the Unified Payments Interface (UPI), which has well-designed applications and offers instant settlements. It has outpaced other forms of digital payments in terms of growth. While most UPI transactions are peer-to-peer, UPI allows tech companies to build innovative products on top of it while it acts as a settlement railroad.

In December 2016, Prime Minister Narendra Modi launched the Bharat Interface for Money (BHIM) app. Global internet giant Google has launched Tez, another UPI app through which money can be sent or received directly into a bank account. After banks, e-commerce companies and cab aggregators, wallet companies are providing a global payments experience to Indian consumers.

The New Chainmeister

India has also been quick to realise the potential of blockchain in good governance. The Andhra Pradesh government is setting up a Blockchain Centre of Excellence and inviting startups and experts to set up the country’s first blockchain state. Other states like Maharashtra, Karnataka, Kerala and Rajasthan are following the lead. Blockchain has the potential to streamline land records, asset registries, auto records, voting records, national identity, financial transaction records and traceability. All these can eliminate corruption on a large scale and bring the large informal sector into the formal economy.The NITI Aayog-led IndiaChain plans to implement a full-fledged blockchain infrastructure to compliment IndiaStack and leverage ‘electronic Know Your Customer’ (eKYC) using Aadhaar. This is expected to positively affect subsidy distribution, regulating land records, small and medium enterprise (SME) financing, court cases and other big challenges being faced now.

GoI has allowed interoperability among prepaid payment instruments. This means that users will soon be able to transfer funds from one mobile wallet to another. This collaboration and ‘co-competition’ will widen the reach and provide a homogeneous environment to drive digital payments industry into the next phase.More significantly, these measures will ensure that payments are safe, secure, authorised, efficient and accessible as the propensity for highspeed mobile internet with affordable data plans accelerates migration to digital.Interoperability will undoubtedly improve the credibility of a wallet, making it a virtual bank through which one can transfer money anywhere. It will bring more liquidity into the system and boost consumer confidence in the fast-growing economy.

Collaboration between banks and fintech startups coupled with blockchain technology are creating new financial segments globally. An increasing tech-savvy millennial population, the need for superior customer experience, ease of payment, and cheaper and faster alternative being offered by ubiquitous fintech players are driving the adoption of digital payments.In fact, global payment revenues in 2018 are expected to total $2.3 trillion( about the size of Indian economy), representing 43% of banking revenues. The payment landscape is undergoing unprecedented transformation and companies are altering their archive systems with a strong focus on data analytics.

Payments have witnessed increased use of consumer data to provide value-added services. In insurance, too, there is increased usage of advanced data techniques and analytics to identify and quantify risks. Fintech startups are using artificial intelligence (AI) to improve and expand credit offerings, insurance options and personal finance services.Internet of Things (IoT) is being applied through telematics that allow for monitoring of, say, driver behaviour for car insurance. Similarly, home insurance customers with connected technologies can be provided potential threats in real time.

Unlettered, Not Undigitised

In India, too, we need to ensure that benefits of digital services value chain percolate down to the underbanked and unbanked. It should be mandatory for government departments to transact digitally, and emphasis should be on spreading digital finance literacy.GoI has proposed a two-percentage-point discount in GST for consumers who make digital payments. This is a good move that will automate workflows, encourage good accounting practices, ensure tax compliance and spark a new approach towards digital inclusion.With these trends, India should transform into a knowledge-driven economy through a digitally empowered society. Much sooner than the world expects.


Date:13-01-18

सफलता की संभावना वाली कंपनियों को मिले सस्ता ऋण

कंपनियों की क्षमताओं का आकलन होना चाहिए और सबसे सस्ता ऋण उन कंपनियों को दिया जाना चाहिए जिनकी सफलता की संभावना सबसे अधिक हो।

अजय शाह

अतीत में भारत में ऋण जोखिम का विश्लेषण इस बात पर केंद्रित रहा है कि क्या संबंधित कंपनी बकाया चुका सकेगी? अब हमें इसके अलावा देनदारी में चूक होने के बाद कर्ज देने वालों को होने वाले नुकसान पर भी विचार करना होगा। अगर कंपनी संकट में आ गई तो क्या होगा? इन्सॉल्वेंसी ऐंड बैंगक्रप्टसी कोड (आईबीसी) के जरिये क्या रिकवरी दर हासिल होगी? यहां समस्या के समाधान का प्रश्न भी सामने आएगा। उच्च समाधान दर के लिए एक व्यापक और पारदर्शी कारोबार की आवश्यकता है जहां नियंत्रण का हस्तांतरण आसानी से हो सके। दिवालिया प्रक्रिया में ऐसे कारोबारों की अच्छी बोली लगेगी और नुकसान अपेक्षाकृत कम होगा। इससे सस्ता ऋण उत्पन्न होगा।ऋण बाजार में पहले स्तर पर ऐसे कर्जदाता आते हैं जो ऋण लेने वाले के बारे में कुछ नहीं जानते और केवल इस बात पर विचार करते हैं कि बदले में क्या मिलेगा। उनके लिए विफलता की संभावना अहम नहीं होती बल्कि उनका ध्यान गिरवी पर होता है। यह तरीका तब कारगर होता है जब ऋण प्रतिभूति के समक्ष दिया गया हो। वहां गिरवी का आकलन रोजाना हो सकता है और अपनी इच्छा से उसका नकदीकरण किया जा सकता है। बहरहाल जटिल कंपनियों से निपटते वक्त गिरवी सीमित होता है और संयंत्र और मशीनरी का नकद मूल्य भी बहुत अच्छा नहीं होता।

ऋण बाजार के दूसरे स्तर पर देनदारी में चूक या डिफॉल्ट की संभावना पर विचार शामिल होता है। एसबीआई और एचडीएफसी जैसे बैंकों में और बेहतर बॉन्ड निवेशकों के बीच फर्म, उसके समकक्षों और उद्योग जगत के लेखा आंकड़ों के परीक्षण का चलन है। इसके आधार पर संभावित जोखिम का आकलन किया जाता है। बीते वर्षों के दौरान बेहतर ऋणदाताओं ने धीरे-धीरे विफलता का आकलन करने केलिए संस्थागत प्रणाली विकसित करनी शुरू की। बहरहाल, डिफॉल्ट की आशंका इस कहानी का एक ही हिस्सा है। सवाल यह है कि डिफॉल्ट के बाद क्या होता है? अतीत में डिफॉल्ट के बाद बैंक और आरबीआई मिलकर बुरी खबर को छिपाने में लग जाते थे। वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्संरचना तथा प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम (सराफेसी)के अधीन नकदीकरण भी किया जाता था। परंतु इससे बड़े निगमों को दिया जाने वाला ऋण सुरक्षित नहीं होता था।आईबीसी के आगमन के बाद हालात काफी बदल गए हैं। देश के दिवालिया कानून में हुए सुधार को दो तरह से देखा जाना चाहिए। एक का संबंध पुराने फंसे हुए कर्ज से तो दूसरे का उस नए ऋण से है जो अब दिया जा रहा है। नए ऋण की बात करें तो एक नई दुनिया आकार ले रही है। बैंकों और आरबीआई द्वारा डिफॉल्ट को छिपाने के पुराने तौर तरीकों की कहानी हम देख चुके हैं। कोई भी पीडि़त व्यक्ति अब राष्ट्र्रीय कंपनी विधि पंचाट (एनसीएलटी) से संपर्क कर सकता है। यह कोई बैंक, बॉन्ड धारक या पीडि़त कैंटीन ठेकेदार या कर्मचारी कोई भी हो सकता है। इस बात ने उन तरीकों को काफी प्रभावित किया है जिनके जरिये बुरी खबरों को छिपाया जाता था।

अब नई व्यवस्था में ऋण बाजार को दो सवालों पर विचार करना होगा। पहला, विफलता की क्या आशंका है? और दूसरा, अगर कोई आईबीसी की मदद लेता है तो क्या होगा? एक बार दिवालिया निस्तारण प्रक्रिया शुरू होने के बाद किस तरह की बोली हासिल होंगी? आदर्श स्थिति में जब निस्तारण प्रक्रिया की शुरुआत होती है तो अनेक बोली लगाने वाले होते हैं। इनमें कुछ उसी उद्योग के नीतिगत कारोबारी हो सकते हैं। मसलन एक बड़ी सूचीबद्ध सीमेंट कंपनी किसी छोटी सीमेंट कंपनी के लिए बोली लगा सकती है। या निजी इक्विटी फंड मिलकर नई प्रबंधन टीम बना सकते हैं। जब कई बोली लगाने वाले हों तो बेहतर मूल्यांकन की संभावना रहती है।आखिर किन परिस्थितियों के अधीन बोली लगाने वाले ज्यादा भुगतान करेंगे? बोली लगाने वालों को सबसे अधिक चिंता इस बात की रहती है कि वे कहीं झांसे में आकर उलझ न जाएं। एक बड़ा और पारदर्शी कारोबार बहुत आसानी से पुरानी अंशधारिता और प्रबंधन ढांचे की मदद से नए से बदला जा सकता है। स्थानांतरण अथवा समाधान के राह की बाधा क्या है? बोली लगाने वाले जिन बातों से डरते हैं वे भारतीय कारोबारों के पुराने तौर तरीके हैं। इनमें मौखिक अनुबंध, अधूरे अनुबंध, ऐसे तरीके जिनके जरिये प्रबंधक कारोबार से पैसे चुराते, जमीन के गलत सौदे, लंबित मुकदमे, कानून अथवा नियमों का उल्लंघन, प्रवर्तकों के परिजन के साथ जटिल कारोबारी रिश्ते आदि शामिल होते। इन बातों के बीच नए मालिक या प्रबंधन के लिए प्रवर्तक का काम संभालना आसान नहीं होता। अगर यह महसूस किया जाता है कि किसी कंपनी में आंतरिक स्तर पर गड़बड़ी है और वहां कई तरह की खामियां हैं तथा मौजूदा प्रवर्तक का स्थान आसानी से नहीं लिया जा सकता, तो बोली कर्ता पीछे हट जाएगा।

भारतीय ऋण बाजार की बेहतरीन टीमें दूसरे स्तर पर हैं यानी यह सीख रही हैं कि कैसे फर्म और उद्योग जगत के आंकड़ों का इस्तेमाल फर्म की विफलता की संभावनाओं का आकलन करने के लिए किया जाए। अब उन्हें तीसरे स्तर पर जाना होगा। यानी कंपनी की समाधेयता का आकलन करने की प्रक्रिया की स्थापना। सबसे सस्ता ऋण उन कंपनियों को मिलेगा जिनकी विफलता की संभावना कम से कम और समाधान की संभावना ज्यादा हो। दूसरे और तीसरे स्तर की विशेषज्ञता बॉन्ड बाजार निवेशकों के लिए अहम है।समाधान के काबिल फर्म को अन्य फर्म पर प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल होगी। साफ-सुथरी, पारदर्शी और हस्तांतरणीय फर्म बेहतर मूल्य पाएंगी। कोई बोर्ड निदेशक भविष्य में नियंत्रित लेनदेन के जरिये निर्गम की दृष्टि अपनाता है, शेयर बढ़ाता है या ऋण में संभावित इजाफा होता है तो तमाम मामलों में स्वच्छ कारोबार के फायदे ही हैं। रिजॉल्वबिलिटी यानी समाधेयता का आविष्कार वैश्विक वित्तीय नियमन की बहस में हुआ था। निस्तारण निगम को पूरे परिदृश्य पर नजर डालनी चाहिए और वित्तीय फर्मों को दो खांचों में बांटना चाहिए। जिनमें डिफॉल्ट की स्थिति में समस्या को हल करने की संस्थागत क्षमता हो उनको एक ओर और जिनमें नहीं हो उनको दूसरे खांचे में रखा जाना चाहिए। समझदारी भरे सूक्ष्म नियमन और निस्तारण आयोग को मिलकर काम करना होगा ताकि नुकसान कम किया जा सके। देश में वित्तीय नियमन एवं जमा बीमा विधेयक और निस्तारण निगम के आगमन के बाद ऐसा विश्लेषण संभव हो सकेगा। यह देखना रोचक होगा कि यह अवधारणा गैर वित्तीय कंपनियों की विफलता के दौरान यह अवधारणा किस प्रकार सामने आती है।


Date:13-01-18

यरुशलम विरोध के बावजूद नेतन्याहू भारत में

इजरायली प्रधानमंत्री की भारत यात्रा और दोनों देशों के बीच सहयोग की बढ़ती संभावनाएं

वेदप्रताप वैदिक, (भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष)

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 14 जनवरी को भारत आ रहे हैं। किसी इजरायली प्रधानमंत्री की यह दूसरी भारत-यात्रा है। पहली यात्रा 2003 में प्रधानमंत्री एरियल शेरों ने की थी। इन पिछले 14-15 वर्षों में भारत-इजरायल संबंधों का नक्शा ही बदल चुका है। इस बीच भारत के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री भी इजरायल हो आए हैं। इजरायल के राष्ट्रपति रुवेन रिवलिन भी 2016 में भारत आ चुके हैं। नरेंद्र मोदी भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं, जो पिछले साल इजरायल गए थे। जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में इजरायल को मान्यता दी थी, क्योंकि मिस्र ने उस समय हैदराबाद के सवाल पर पाकिस्तान का समर्थन कर दिया था। वरना 1948 में बने इजरायल को भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने के भी विरुद्ध था। 1992 में नरसिंह राव ने पहल की और इजरायल के साथ राजनयिक रिश्ते स्थापित किए।

उस समय इजरायल से घनिष्ट संबंध बनाने में भारत को कई तरह के संकोच थे। सबसे पहला तो यही कि इजरायल के नज़दीक जाने का अर्थ होगा दुनिया के दर्जनों मुस्लिम देशों से अपने संबंधों में खटास पैदा करना। दूसरा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता बनना और साथ-साथ उसके सबसे बड़े विरोधी, अमेरिका, के संपोषित राष्ट्र के करीब जाना। तीसरा, इजरायल की घनिष्टता भारत-सोवियत संबंधों के भी अनुकूल नहीं होती। चौथा, उन दिनों इजरायल स्वयं अस्तित्व के संकट में फंसा हुआ था। उसकी दोस्ती के फायदों के बारे में अनिश्चय बना हुआ था। पांचवां, न तो भारत में यहूदी लाॅबी इतनी तगड़ी थी और न ही इजरायल में भारतीयों की संख्या इतनी अधिक और वजनदार थी कि दोनों देशों में घनिष्टता बनाने का दबाव बढ़ता। उन दिनों इजरायल से भारत इतना परहेज करता था कि भारतीय पासपोर्ट पर इजरायली वीजा भी नहीं लग सकता था। लगभग 50 साल पहले जब मैं न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मेरा भाषण सुनने के बाद इजरायल राजदूत ने मुझे इजरायल-यात्रा का निमंत्रण दिया। हमारे दूतावास ने मुझे विशेष पासपोर्ट दिया, जिस पर इजरायल वीजे का ठप्पा लगाया गया था। वह पासपोर्ट मेरे पास आज भी है।

यह स्थिति बदली कैसे? इसका मूल कारण इजरायल ही है। भारत ने कई मुद्‌दों पर इजरायल का विरोध किया लेकिन, इजरायल ने हर संकट में हमारा साथ दिया। संयुक्त राष्ट्र में जब भी कश्मीर का सवाल उठा, इजरायल ने भारत के पक्ष में वोट किया। पाकिस्तान के साथ हुए 1965 और 1971 के युद्धों में इजरायल ने भारत का कूटनीतिक समर्थन ही नहीं किया अपितु, सैन्य-सहायता भी की। इसके विपरीत अरब राष्ट्रों के साथ भारत की घनिष्टता के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया। कारगिल-युद्ध के समय पश्चिम एशिया के ज्यादातर राष्ट्रों ने पाकिस्तान का समर्थन किया लेकिन, इजरायल ने हमारा साथ दिया। इजरायल की इस लगातार भारत-समर्थक नीति का असर भारत के नीति-निर्माताओं पर बढ़ता गया। मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री-काल में इजरायल के जगत्प्रसिद्ध रक्षामंत्री मोशे दयान गोपनीय यात्रा पर भारत आए थे। भारत और इजरायल के बीच व्यापारिक, सामरिक और गुप्तचरीय सहयोग बढ़ता गया। 1962 में चीनी हमले के समय इजरायल ने सामरिक सहयोग की जो पहल की थी, वह चुपचाप आगे बढ़ती रही। 2003 में प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी ने इजरायली प्रधानमंत्री शेरों को भारत आमंत्रित करके यह संदेश दे दिया कि अब इजरायल से भारत के संबंध खुले आम बढ़ेंगे। भारत ने इजरायल के विरुद्ध पारित कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रस्तावों पर तटस्थता भी प्रकट की। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के तौर पर पहले इजरायल जा चुके थे लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर इजरायल जाने के पहले उन्होंने कई अरब देशों की यात्राएं कीं और फिलीस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को भारत का मेहमान बनाया। लेकिन मोदी ने पिछले साल इजरायल-यात्रा के दौरान वह काम कर दिखाया, जिसे करने की हिम्मत इजरायल के परम मित्र डोनाल्ड ट्रम्प में भी नहीं है। ट्रम्प मई 2017 में इजरायल के साथ फिलीस्तीन भी गए लेकिन मोदी ने सिर्फ इजरायल यात्रा की।

गत वर्ष मोदी की इजरायल-यात्रा ने नरसिंहराव की इजरायल नीति को शिखर पर तो पहुंचाया ही, उसने जनसंघ और भाजपा की इजरायल-नीति को अमली जामा पहनाया। नरसिंहराव स्वयं इजरायल जाना चाहते थे लेकिन, उन दिनों छिड़े साम्प्रदायिक विवादों के कारण उन्हें अपना इरादा बदलना पड़ा था। इजरायल से हम खुले-आम संबंध दो कारणों से नहीं बना रहे थे। एक तो मुसलमान मतदाताओं के नाराज़ होने के डर से और दूसरा अरब देशों के साथ तनाव बढ़ने की आशंका से! लेकिन ये दोनों कारण खोखले हैं। इजरायल और फिलीस्तीन का झगड़ा मजहबी नहीं, जमीनी है। फिलीस्तीनी जमीन पर इजरायली कब्जा है। खुद फिलीस्तीनी लोग सऊदी लोगों की तरह कट्‌टर इस्लामी नहीं हैं और इजरायल की स्थापना करनेवाले कुछ बड़े नेता यहूदी जरूर थे लेकिन, वे कम्युनिस्ट थे। धर्म से दोनों का कुछ लेना-देना नहीं है। इसी प्रकार अरब देशों की नाराजी का सवाल भी नकली है, क्योंकि इजरायल का सबसे बड़ा संरक्षक अमेरिका है और सऊद अरब, मिस्र, जार्डन, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात आदि प्रमुख राष्ट्र अमेरिका के अंधभक्त हैं।

इजरायली प्रधानमंत्री इस अप्रिय तथ्य के बावजूद भारत आ रहे हैं कि यरुशलम को राजधानी बनाने के सवाल पर भारत ने अभी-अभी इजरायल और अमेरिका के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र में वोट दिया है। भारत ने इजरायल के साथ अरबों रुपए का प्रक्षेपास्त्र सौदा भी रद्‌द कर दिया है लेकिन, फिर भी नेतन्याहू भारत उत्साहपूर्वक आ रहे हैं, क्योंकि भारत के साथ इजरायली हथियारों का व्यापार जोरों पर है। उसके लगभग आधे हथियार अकेला भारत खरीदता है। आतंकवाद, गुप्तचरी, कृषि, विज्ञान, अंतरिक्ष-विद्या आदि कई क्षेत्रों में सहयोग की अनंत संभावनाएं हैं। भारत चाहे तो इजरायल-फिलीस्तीन विवाद सुलझाने में भी सक्रिय भूमिका निभा सकता है। मोदी यह नया आयाम खोजकर क्यों नहीं देखें? लेकिन इजरायल से घनिष्टता का कोई असर भारत-ईरान संबंधों पर न पड़े। भारत को खुश रखने में इजरायल का गहरा निहित स्वार्थ है। उसे प्रचंड आर्थिक लाभ तो होता ही है, उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि भी सुधरती है।


Date:13-01-18

देश की न्यायिक अंतरात्मा को झकझोरने वाली घटना

संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ न्यायमूर्तियों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए न्यायपालिका और लोकतंत्र को बचाने की अपील कर सभी को सकते में डाल दिया है। उनके आरोप सामान्य नहीं हैं और न ही यह घटना सामान्य है। भारत के न्यायिक इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ और इस असंतोष का इस तरह से समाधान किया जाना चाहिए कि भविष्य में भी ऐसा न हो। ऊपरी तौर पर वरिष्ठ न्यायाधीशों की आपत्ति उस रोस्टर को लेकर है, जिसके तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश यह तय करते हैं कि कौन-सा मुकदमा किस पीठ के पास जाएगा। निश्चित तौर पर लोकतंत्र या कोई भी व्यवस्था कार्य विभाजन पर ही चलती है और उसके लिए एक प्रशासन होता है। यह काम अगर निष्पक्षता से चलता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मनमानापन और पक्षपात किया जाता है वैसे ही न्याय और निष्पक्षता को आघात पहुंचता है। जजों का आरोप है कि मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र सारे महत्वपूर्ण मामले स्वयं सुनते हैं और दूसरे जजों को उस काम का मौका नहीं देते। देश की व्यवस्था के लिए अहम मामले भी कुछ खास जजों के पास जाते हैं और यह कार्यवितरण तर्क और विवेक के आधार पर नहीं होता। फिर सोहराबुद्दीन मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति बीएम लोया की मौत पर दायर जनहित याचिका भी सीजेआई ने मनमाने तरीके से कोर्ट नंबर 10 को भेज दी। चारों जज मेडिकल कॉलेज घोटाले के उस मामले से भी खफा हैं, जिसकी सुनवाई सीजेआई ने एक बेंच विशेष से छीन कर दूसरे को दे दी थी। उनकी चौथी आपत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी सरकार के साथ निर्धारित सहमति-पत्र के बारे में है जिस पर एक बार पांच जजों की पीठ से सुनवाई हो चुकी है लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने उसे छोटी बेंच को भेज दिया है। यह सारे मामले पहले एक एक करके उठते रहे हैं लेकिन, गुरुवार को चार वरिष्ठ जजों ने जिस तरह से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत के मुख्य न्यायाधीश की न्यायिक दृष्टि और प्रशासन पर संदेह व्यक्त किया है वह पूरी न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देने वाली घटना है। इस मामले में न्यायपालिका के साथ कार्यपालिका कहीं न कहीं संबंध है और उसे भी सफाई देने और अपने को दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर देश में न्यायपालिका की साख को बट्‌टा लगेगा और कानून के राज का क्षय होगा तो भला जनता किस पर भरोसा करेगी?


Date:13-01-18

न्यायपालिका की गरिमा के प्रतिकूल

एनके सिंह, (लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

यह भारत की ही नहीं, दुनिया की न्याय बिरादरी में एक भूकंप की मानिंद था। भारत में न्यायपालिका और खासकर सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसी संस्था है, जिस पर समाज का बहुत अधिक भरोसा है। जब कोई हर संस्था से न्याय की उम्मीद छोड़ चुका होता है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय की ओर निहारता है, लेकिन शुक्रवार को इस न्यायालय के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा आनन-फानन एक संवाददाता सम्मेलन बुलाया जाता है और एक संयुक्त पत्र जारी कर देश की सबसे बड़ी अदालत के प्रधान न्यायाधीश पर न्यायसम्मत तरीके से कार्य न करने का आरोप लगाया जाता है। उनकी ओर से यह भी कहा जाता है कि अगर हम आज सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा स्थिति के खिलाफ न खड़े होते तो अब से 20 साल बाद समाज के कुछ बुद्धिमान व्यक्ति यह कहते कि हमने ‘अपनी आत्मा बेच दी थी। इन चारों न्यायाधीशों ने यह भी बयान किया कि वे इस मामले में प्रधान न्यायाधीश के पास गए थे, लेकिन उन्हें वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा।इस प्रेस कांफ्रेंस को संपन्न् हुए पांच मिनट भी नहीं हुए थे कि कई वरिष्ठ वकीलों ने पक्ष-विपक्ष में अपने-अपने तर्क देने शुरू कर दिए। अगर वकील प्रशांत भूषण ने मीडिया में आकर प्रधान न्यायाधीश के कथित चहेते जजों का नाम और वे मामले जो उन्हें सौंपे गए, बताना शुरू कर दिया तो पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आरएस सोढ़ी ने इन चार वकीलों के कदम को सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा गिराने वाला, हास्यास्पद और बचकाना करार दिया। वकील केटीएस तुलसी और इंदिरा जयसिंह नेे चार जजों का पक्ष लिया तो पूर्व एटॉर्नी जनरल एवं वरिष्ठ वकील सोली सोराबजी ने चार जजों की ओर से प्रेस कांफ्रेंस करने पर घोर निराशा जताई। इंदिरा जयसिंह तो चार जजों की प्रेस कांफ्रेंस में भी नजर आई थीं।

चार जजों की प्रेस कांफ्रेंस के औचित्य-अनौचित्य को लेकर तरह-तरह के तर्कों के बाद आम जनता के लिए यह समझना कठिन है कि यह सब क्यों हुआ और इसके क्या परिणाम होंगे? उसके मन में यह सवाल भी कहीं जोर से कौंधेगा कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक है या नहीं? इन सवालों का चाहे जो जवाब हो, पहली नजर में यही अधिक लगता है कि एक विश्वसनीय संस्था व्यक्तिगत अहंकार या वर्चस्व की जंग का शिकार हो गई। जब प्रेस कांफ्रेंस में चार न्यायाधीशों से पूछा गया कि क्या वे प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाने के पक्षधर हैं तो उनका जवाब था कि यह देश को तय करना है। क्या इसका यह मतलब निकाला जाए कि सुप्रीम कोर्ट के ये चार जज प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग के पक्ष में हैैं? ध्यान रहे कि सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं, हाईकोर्ट के जज भी भारत के संविधान द्वारा अभिरक्षित हैं और उन्हें मात्र महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है।

भारत में सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की पीठ संविधान पीठ का दर्जा पा जाती है और उसके फैसलों में कानून की ताकत होती है। हमने अभी तक कभी-कभार कमजोर आवाज में केंद्रीय बार कौंसिल और राज्य बार एसोसिएशनों द्वारा जजों के खिलाफ व्यक्तिगत मामलों में आरोप लगते हुए देखा-सुना था,लेकिन पिछले 70 साल में एक बार भी ऐसा देखने में नहीं आया कि सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठ जज प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ प्रेस कांफ्रेंस करें और वह भी केसों के आवंटन में कथित पक्षपात को लेकर। इन चार जजों का कहना है कि कौन-सा केस किस बेंच के पास जाएगा, यह तो प्रधान न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र में होता है, लेकिन यह प्रक्रिया भी कुछ स्थापित परंपराओं के अनुरूप चलाई जाती है। जैसे सामान प्रकृति के मामले सामान बेंच को जाते हैं और यह निर्धारण मामलों की प्रकृति के आधार पर होता है, न कि केस के आधार पर। अगर इन चार जजों को प्रधान न्यायाधीश की कार्यप्रणाली से एतराज था तो वे सभी जजों की सुबह होने वाली बैठक में इस मुद्दे को उठाते और एक आम सहमति बनाने का प्रयास करते। अगर यह तरीका कारगर नहीं हुआ, जैसा कि संकेत किया गया तो फिर ये जज प्रधान न्यायाधीश की केस आवंटन प्रक्रिया के खिलाफ स्वयं संज्ञान लेते हुए फैसला दे सकते थे। ऐसा कोई फैसला स्वत: सार्वजनिक होता और कम से कम उससे यह ध्वनि तो नहीं निकलती कि सार्वजानिक तौर पर कुछ वरिष्ठ जज प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ सड़क पर आ गए हैं।

चार जजों की प्रेस कांफ्रेंस के बाद तो उच्च न्यायालयों के स्तर पर भी ऐसा ही हो सकता है और वहां भी कुछ जज मुख्य न्यायाधीश की कथित गड़बड़ीपूर्ण कार्यप्रणाली के खिलाफ प्रेस कांफ्रेंस कर सकते हैं। क्या अब उन्हें इस तरह से प्रेस कांफ्रेंस करने से रोका जा सकता है? अगर यह मान भी लिया जाए कि केसों के आवंटन का काम सही तरह से नहीं हो रहा था तो क्या उसके खिलाफ इस तरह खुलेआम आवाज उठाना न्यायापालिका की गरिमा के अनुकूल है? आधुनिक न्यायशास्त्र का मूल सिद्धांत कहता है कि आप चाहे जितने भी बड़े क्यों न हों, लेकिन कानून आपसे बड़ा होता है। कानून के अनुसार ऐसा कोई बयान जो अदलत की गरिमा को गिराता है, अदालत की अवमानना है। अगर कोई अदालत की अवमानना संबंधी कानून को गौर से पढ़े तो वह यही पाएगा कि इन चार जजों के बयान अवमानना की श्रेणी में आते हैैं। यही बात उन वकीलों के बारे में कही जा सकती है, जो चार जजों की इस प्रेस कांफ्रेंस के तुरंत बाद उनके समर्थन में सक्रिय हो गए। जिस तरह चंद वकील इस मामले में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, उससे भी कई सवाल खड़े होते हैैं। अगर किसी रिपोर्टर ने अपनी खबर में ऐसा कुछ लिखा होता कि सर्वोच्च न्यायालय में जजों को केसों का आवंटन भेदभाव के तहत किया जा रहा है, तो इसे अवमानना मानकर उसे तलब कर लिया जाता, लेकिन इस मामले में बार ही नहीं, बेंच में भी विभाजन दिख रहा है और उनके बीच के मतभेद एक-दूसरे पर आरोप के जरिए सामने आ रहे हैं। यह आदर्श स्थिति तो नहीं और इसीलिए यह कहा जा सकता है कि जो कुछ हुआ उससे सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा प्रभावित हुई है।

सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं, उच्च न्यायालय के पास भी दो तरह के कार्य होते हैं। पहला, न्याय का निष्पादन करना और दूसरा, न्याय प्रशासन देखना। यह दूसरा काम आम तौर पर मुख्य न्यायाधीश के हाथ में होता है। जजों के पास केवल फैसले देने का काम होता है। कॉलेजियम की व्यवस्था के तहत पांच सबसे वरिष्ठ जज नए जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में भी भाग लेते हैं। यह हैरान करता है कि एक दिन पहले कॉलेजियम दो जजों के नाम तय करता है और अगले दिन चार वरिष्ठ जज प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैैं। अगर यह सही है कि प्रधान न्यायाधीश सभी समान लोगों में से केवल पहले नंबर पर होते हैैं, इससे अधिक और कुछ नहीं तो फिर यही बात सुप्रीम कोर्ट की सभी बेंचों पर भी तो लागू होती है।


Date:13-01-18

अमेरिका राजनयिक की नजर में ये हैं दोनों देशों की दोस्ती के पांच आधार स्तंभ

केनेथ जस्टर

भारत की प्राचीन संस्कृति और समृद्ध विरासत ने हमेशा मुझे आकर्षित किया है। चाहे दुनिया की पहली नगर सभ्यता हो या विश्व के प्रमुख धर्मों और भाषाओं की जन्मभूमि से लेकर अलग-अलग क्षेत्रों में योगदान, भारत को लेकर जितना कहा जाए उतना कम ही है। भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में सेवा देना बड़े ही सौभाग्य की बात है और वह भी ऐसे दौर में जब दोनों देशों के रिश्तों में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। कम से कम पांच ऐसे आधार स्तंभ हैं जो दोनों देशों के दीर्घकालिक और सतत मजबूत होते संबंधों के लिहाज से बेहद अहम हैं। भारत को निरंतर सहयोग देना जरूरी रक्षा एवं आतंक विरोधी अभियान के मोर्चे पर जुगलबंदी पहला आधार स्तंभ है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थायित्व के लिए दोनों देशों की यह साझेदारी अपरिहार्य है। इसमें भारत को निरंतर सहयोग देना भी उतना ही जरूरी है जो क्षेत्रीय सुरक्षा मुहैया कराने और किसी भी चुनौती का जवाब देने में सक्षम है। खासतौर से हिंद महासागर और उसकी परिधि के इर्द-गिर्द यह बेहद जरूरी है। महज एक दशक से भी कम अवधि में भारत-अमेरिका रक्षा व्यापार बहुत मामूली स्तर से भारी छलांग लगाकर 15 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है।

अमेरिका ने अपने कुछ बेहद उन्नत और संवेदनशील रक्षा उपकरण भारत को बेचे हैं जो कई दूसरे देशों को नहीं दिए गए। साझेदारी को नए क्षितिज पर ले जाना चाहता है US भारत की व्यापक रक्षा जरूरतों को देखते हुए अमेरिका इस साझेदारी को नए क्षितिज पर ले जाना चाहता है। इसी परिप्रेक्ष्य में ट्रंप प्रशासन ने पिछले वर्ष सी गार्जियन ड्रोन देने का एलान किया था। भारत नाटो से बाहर इकलौता देश है जिसे अमेरिका इतनी प्रभावी तकनीक दे रहा है। अधिक से अधिक रक्षा उपकरण देश में बनाने की भारत की इच्छा को समझते हुए अमेरिका इसमें पूरी मदद कर रहा है। कई दिग्गज अमेरिकी रक्षा कंपनियां भारत में महत्वपूर्ण रक्षा उपकरण तैयार करने की योजना पर काम भी कर रही हैं। इसमें दोनों देशों के बीच रक्षा तकनीक एवं व्यापार पहल ने अहम भूमिका निभाई है। इसमें तकनीक हस्तांतरण के जरिये सह-उत्पादन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। सहयोग को और पुख्ता बनाएंगे दोनों देश खुफिया जानकारी और निगरानी के मोर्चे पर भी दोनों देश सहयोग को और पुख्ता बनाएंगे। इस सहयोग की तीसरी कड़ी सैन्य विनिमय के रूप में रक्षा सहयोग के रूप में बनती है। इस सहयोग का सबसे निर्णायक पहलू आतंक के खिलाफ लड़ाई होगी।

दोनों देश आतंक का वीभत्स रूप देख चुके हैं और इसके खिलाफ निरंतर लड़ाई की प्रतिबद्धता दोहरा चुके हैं। इसके लिए पिछले महीने ही भारत-अमेरिका आतंक विरोध प्रयोजन संवाद जैसी पहल भी की गई है। दोनों देशों की समान सोच है कि आतंक के किसी भी रूप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उससे हर मोर्चे पर निपटा जाएगा। आर्थिक एवं वाणिज्यिक रिश्ते दोनों देशों की साझेदारी का दूसरा आधार स्तंभ हैं। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर भारत भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। ऐसे में दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में प्रगाढ़ता स्वाभाविक है। 2001 में 20 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार 2016 में बढ़कर 115 अरब डॉलर हो गया। हम व्यापार और निवेश में विवादों को दूर कर तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। अमेरिका फस्र्ट और मेक इन इंडिया परस्पर विरोधी नहीं। सच तो यह है कि एक-दूसरे के यहां निवेश से दोनों लाभान्वित होंगे। अब समय आ गया है कि हम अपने आर्थिक सहयोग को रणनीतिक नजरिया भी प्रदान करें-ठीक वैसे ही जैसे हमने रक्षा क्षेत्र में किया है।

वर्तमान में तमाम अमेरिकी कंपनियां इस क्षेत्र के सबसे बड़े बाजार-चीन में समस्याओं से दो-चार हो रही हैं। इसके चलते कुछ अमेरिकी कंपनियां वहां अपनी गतिविधियां कम कर रही हैं तो कुछ दूसरे विकल्प की तलाश में हैं। भारत को इस क्षेत्र में अमेरिका का वैकल्पिक व्यापारिक गढ़ बनकर रणनीतिक लाभ उठाना चाहिए। दोनों देशों की साझेदारी भारत-अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते की बुनियाद भी रख सकती है। सामरिक सहयोग का तीसरा आधार स्तंभ ऊर्जा एवं पर्यावरण का मुद्दा दोनों देशों के बीच सामरिक सहयोग का तीसरा आधार स्तंभ है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, आबादी और मध्यवर्ग के आकार एवं शहरीकरण को देखते हुए उसे सतत और समावेशी विकास के लिए आने वाले वर्षों में उसे ऊर्जा की भारी जरूरत होगी। इसे देखते हुए अमेरिका भारत के साथ एक समग्र ऊर्जा सहयोग स्थापित करने का इच्छुक है। इसमें ऊर्जा के सभी रूप शामिल हैं। जैसे कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा आदि।

भारत को अपने घरेलू स्तर पर ऊर्जा के स्रोतों के विकास और उत्थान के लिए भी अमेरिका जरूरी सेवाएं, तकनीक और ढांचा मुहैया करना चाहता है। इसके लिए जल्द ही अमेरिका-भारत सामरिक ऊर्जा साझेदारी का आयोजन किया जाना है। पर्यावरण के मुद्दे पर सहयोग पर्यावरण के मुद्दे पर भी हमारा सहयोग समुद्र से लेकर तटीय क्षेत्रों तक फैला है। हमारे सहयोग का चौथा आधार स्तंभ दोनों देश के लोगों के कल्याण से जुड़ा है। इसमें विज्ञान, तकनीक और स्वास्थ्य शामिल हैं। अमेरिका-भारत विज्ञान और तकनीकी प्रोत्साहन कोष आधुनिक हेल्थकेयर, पर्यावरण की उन्नति और कृषि के आधुनिकीकरण सहित इनोवेटिव परियोजनाओं को बढ़ावा देने का काम करता है। पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में भी नासा और इसरो के वैज्ञानिक मिलकर काम कर रहे हैं। इस तरह देखा जाए तो हमारा सहयोग सीमाओं से परे है। स्वास्थ्य का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है। हमने मिलकर रोटावायरस के लिए पहले स्वदेशी भारतीय टीके का निर्माण किया है। अब हम टीबी, डेंगू और अन्य उभरती बीमारियों के लिए मिलकर टीके का ईजाद कर रहे हैं। साझेदारी का पांचवां आधार स्तंभ दोनों देशों की सामरिक साझेदारी का पांचवां आधार स्तंभ स्थिरता और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय सहयोग पर आधारित है। पहला क्षेत्र अफगानिस्तान है जहां शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए हम मिलकर प्रयास कर रहे हैं।

दूसरा क्षेत्र जापान और ऑस्टे्रलिया सहित इलाके में समान सोच वाले देशों के साथ बहुपक्षीय गतिविधियों को बढ़ावा देने से जुड़ा है। हमने कुछ समय पहले ही जापान के साथ मालाबार नौसैनिक अभ्यास किया है और उसके साथ त्रिपक्षीय वार्ता की संभावना भी आकार लेती दिख रही है। यही नहीं, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ चतुष्कोणीय साझेदारी की नींव रख दी गई है। इस कड़ी में अंतिम क्षेत्र हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मानवीय सहायता और आपदा राहत से संबंधित है। भरोसा और निरंतरता बनाए रखनी होगी कुल मिलाकर भारत-अमेरिका की साझेदारी न सिर्फ दोनों देशों, बल्कि दुनिया को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली साबित होगी। इसके माध्यम से हम अपने लोगों के लिए सुरक्षा और समृद्धि का लक्ष्य बखूबी हासिल कर सकते हैं। यह संभव है, बस हमें एक-दूसरे के प्रति स्वीकार्यता, भरोसा और निरंतरता बनाए रखनी होगी।​


Date:12-01-18

आधार की सुरक्षा

संपादकीय

पिछले काफी समय से आधार यानी विशिष्ट पहचान संख्या से जुड़े ब्योरे के असुरक्षित होने को लेकर बराबर सवाल उठते रहे हैं। आधार की अनिवार्यता और सुरक्षा के मसले पर दायर मुकदमों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। लेकिन इस बीच कई ऐसी खबरें आई हैं, जिनसे लगता है कि आधार और उसमें निहित जानकारियां अभेद्य नहीं हैं। हाल ही में एक खुलासे वाली खबर आई कि कोई व्यक्ति महज पांच सौ रुपए खर्च करके करोड़ों लोगों के आधार नंबर और उनसे जुड़े ब्योरे हासिल कर सकता है। विडंबना यह है कि इस तरह के मामले सामने आने और सवाल उठने पर यूआइडीएआइ यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को जहां अपनी व्यवस्था की कमियों पर गौर करना चाहिए, वहां उसने इन खामियों की ओर ध्यान दिलाने वालों को ही कठघरे में खड़ा करना ज्यादा जरूरी समझा। प्राधिकरण ने भले ही अपने बचाव में ऐसा किया, लेकिन शायद उसे भी अंदाजा है कि आधार कार्ड पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। यही वजह है कि अब प्राधिकरण ने आधार की सुरक्षा के लिए एक वर्चुअल नंबर मुहैया कराने की घोषणा की है, ताकि इससे जुड़े आंकड़ों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके।

एक मार्च से शुरू होने वाली नई व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति अपने आधार नंबर के मुताबिक सोलह अंकों की अस्थायी वर्चुअल पहचान संख्या ले सकेगा। यों यह स्वैच्छिक विकल्प है और अगर व्यक्ति चाहे तो मोबाइल के सिम कार्ड या फिर दूसरी एजेंसियों को पहचान के रूप में उसी वर्चुअल संख्या को दे सकता है। इस नंबर की सुविधा यह है कि इसकी उपयोगिता एक निश्चित अवधि के लिए ही होगी, इसके जरिए संबंधित व्यक्ति के बारे में सीमित जानकारियां ही हासिल की जा सकेंगी और इसका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकेगा। जरूरत पड़ने पर फिर से नया वर्चुअल नंबर निकाला जा सकेगा। जाहिर है, पिछले काफी समय से आधार से जुड़ी असुरक्षा और इसके जरिए होने वाली गड़बड़ियों को लेकर उठने वाले सवालों से निपटने के लिए प्राधिकरण ने एक नया रास्ता निकाला है। लेकिन देखना यह होगा कि वर्चुअल आइडी की व्यवस्था सामने आने के बाद आधार के सुरक्षित होने को लेकर लोग आश्वस्त हो पाते हैं या नहीं।

ऐसी आशंका की वजह यह है कि एक ओर सरकार बाकी पहचान पत्रों के मुकाबले आधार नंबर को अनिवार्य बनाते हुए इसके सबसे सुविधाजनक और सुरक्षित होने का दावा करती रही है, और दूसरी ओर, बड़ी तादाद में लोगों के आधार नंबर और उससे जुड़े ब्योरे लीक होने की खबरें जब-तब आती रहीं। आधार से जुड़े मामलों में निजता के अधिकार का सवाल भी शामिल था। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार के पक्ष में अपना फैसला दिया। इसके अलावा, घोषित तौर पर यह कहा जाता है कि राशन लेने या दूसरी सुविधाओं के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। लेकिन सच यह है कि व्यवहार में अमूमन सभी कल्याणकारी योजनाओं में आधार के बिना लोगों का कोई काम हो पाना लगभग असंभव हो चुका है। हाल के दिनों में ऐसे अनेक मामले सामने आए हैं जिनमें किसी व्यक्ति की अंगुलियों के निशान का मिलान नहीं हो पाया या मशीन खराब होने की वजह से उसे राशन देने से इनकार कर दिया गया। दरअसल, निजता और सुरक्षा के साथ-साथ पहचान पत्र के रूप में आधार नंबर की व्यवस्था से जुड़ी कई शंकाओं का संतोषजनक समाधान निकलना बाकी है।


Date:12-01-18

सुरक्षा का नया आधार

संपादकीय

आधार नंबर जारी करने वाली एजेंसी ने अपनी व्यवस्था में सुरक्षा की कुछ कड़ियां और जोड़ दी हैं। अब अपने मोबाइल सिम या अपने बैंक खाते को आधार से जोड़ने के लिए आधार नंबर की अपनी पहचान देना जरूरी नहीं होगा। इसकी बजाय हर आधार धारक को इंटरनेट के जरिये एक वर्चुअल पहचान मिल जाएगी और समूची प्रक्रिया इसी वर्चुअल पहचान से ही पूरी हो जाएगी। इतना ही नहीं, उसने सीमित केवाईसी की व्यवस्था भी कर दी है। तकनीकी सुरक्षा का यह स्तर बढ़ जाने से वे सभी लोग राहत की सांस लेंगे, जिन्हें डर था कि इससे न सिर्फ उनकी निजता का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि इसके जरिए कोई उनके बैंक खाते तक में सेंध लगा सकता है। डर इसलिए भी ज्यादा था, क्योंकि सेंध लगने की कुछ शिकायतें आ भी चुकी हैं। इतना ही नहीं, आधार डाटाबेस तक अधिकारियों की पहुंच को भी सीमित कर दिया गया है। आधार अथॉरिटी के पांच हजार अधिकारी भी अब इस डाटाबेस की जानकारी नहीं हासिल कर पाएंगे। सुरक्षा का स्तर बढ़ाए जाने के ताजा फैसले से इसीलिए हैरत हुई है कि अभी तक आधार जारी करने वाली एजेंसी ऐसी किसी भी आशंका को गलत ठहराती थी। इसका अर्थ यह है कि अब उसने भी इस खतरे को समझ लिया है। हालांकि यह सवाल अपनी जगह है कि यह काम पहले क्यों नहीं किया गया था? देर आयद- दुरुस्त आयद की तर्ज पर इसे सही मान भी लिया जाए, तब भी कुछ सवाल अपनी जगह रहेंगे ही। आधार की पूरी व्यवस्था डिजिटल युग की आधुनिक सोच पर आधारित है। इस व्यवस्था के भीतर वही पुराना नौकरशाही रवैया दिखना चिंताजनक जरूर है कि पहले तो शिकायतों पर विचार किए बिना उनका पूरी तरह खंडन करो और फिर जब कोई रास्ता न बचे, तो सच स्वीकार कर लो।

यह चिंताजनक इसलिए भी है कि आधार अथॉरिटी अभी भी वही रवैया अपना रही है, जो पुरातन सोच वाली सरकारी एजेंसियां अपनाती थीं। डाटाबेस की सुरक्षा पर आशंकाएं तो पहले से ही थीं, लेकिन पिछले दिनों ये एकाएक तब उजागर हो गईं, जब एक पत्रकार ने इसे सप्रमाण बताया कि यह डाटाबेस खुलेआम बेचा जा रहा है। अथॉरिटी ने इस सबका खंडन तो किया ही, साथ ही खबर देने वाली पत्रकार के खिलाफ थाने में रपट दर्ज करा दी। जिसे खामियां उजागर करने के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए था, वह पत्रकार अब अदालत में अपने बचाव की तैयारियां कर रही हैं। सुरक्षा बढ़ाए जाने का अथॉरिटी का फैसला कितना भी अच्छा और जरूरी क्यों न हो, लेकिन एफआईआर दर्ज कराए जाने के मामले में वह आलोचना से बच नहीं सकती।

आधार से संबंधित कानून की एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर किसी नागरिक की निजता डाटाबेस में सेंध लगती है या किसी अन्य कारण से उसकी निजता भंग होती है, तो उसके पास रपट दर्ज कराने तक का अधिकार नहीं है। वे ज्यादा से ज्यादा आधार अथॉरिटी को अपनी शिकायत भेज सकते हैं, रपट दर्ज कराने का अधिकार सिर्फ उसी के पास है। इसमें खतरा यह है कि किसी संकट के समय लोग खुद को बेबस महसूस कर सकते हैं। आधार नई व आधुनिक व्यवस्था है, जिससे हमने कई तरह की उम्मीदें बांधी हैं। इसके साथ ही अगर हम अपनी बाकी व्यवस्थाओं और समाज को इसकी आधुनिकता से नहीं जोड़ते, तो यह असंतुलन कई दिक्कतें खड़ी कर सकता है। खासकर उस समाज व व्यवस्था में, जिसके लिए निजता व डिजिटल सुरक्षा की समझ लगभग शून्य है। इसलिए जरूरी है कि आधार से जुड़ा एक एथिक्स तैयार हो। यह एक ऐसा मामला है, जिसमें क्या होना है से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि क्या नहीं होना चाहिए।


Date:12-01-18

इंटरनेट पीढ़ी ही गढ़ेगी नया भविष्य

इरा सिंघल, (सिविल सेवा परीक्षा टॉपर)

इतिहास में जब किसी मोड़ पर मानव सभ्यता को अपने अस्तित्व के लिए एक नई दिशा की जरूरत पड़ी, तब यह युवा पीढ़ी ही है, जिसने बदलाव का बीड़ा उठाया। बतौर युवा इंसान में दो तरह के खास गुण होते हैं। पहला, उसमें इतनी स्फूर्ति या ऊर्जा होती है कि वह कुछ नया कर दिखाए। और दूसरा, तब तक जीवन में उसे इतनी ठोकरें नहीं मिली होतीं कि वह निराश हो जाए और प्रयास करना छोड़ दे। इसका अर्थ यह है कि युवा पीढ़ी सकारात्मक ऊर्जा व सोच की धनी होती है। यही गुण उसे बदलाव का वाहक बनाता है। इन्हीं खासियतों की वजह से विश्व में जब कभी किसी क्रांति या बदलाव की जरूरत आन पड़ी, तो नौजवानों ने आगे बढ़कर मोर्चा संभाला। आज दुनिया का कोई भी देश यदि बीते कल को पीछे छोड़कर एक नई ऊर्जा के साथ अपना वर्तमान जी रहा है, तो इसका श्रेय युवा पीढ़ी को है। उसकी स्फूर्ति और कार्य करने की सदिच्छा को सही मौका मिले, तो यह पीढ़ी काफी कुछ अच्छा कर जाती है, लेकिन जब-जब इसे गलत दिशा मिली है, यह विनाशकारी साबित हुई है।आज भारत उस मुकाम पर खड़ा है कि युवा शक्ति बीते सात दशकों या आजादी के समय के तमाम सपनों को सच करके दिखा सकती है। बस इसे सही रास्ता दिखाना होगा, वरना हम अपना सुनहरा भविष्य गंवा सकते हैं। आज युवा ताकत के मामले में हम दुनिया में सबसे आगे हैं। यह मौका हमें फिर कभी नहीं मिलेगा। लिहाजा हमें अपनी युवा शक्ति को सही राह दिखानी ही होगी। इसमें कोई दोराय नहीं है कि भारत का युवा न केवल सकारात्मक सोच रखता है, बल्कि मेहनती भी है और अनवरत काम में विश्वास करता है। सामाजिक कार्यों में भी यह बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहा है। आलम यह है कि इंजीनिर्यंरग, मेडिकल जैसे प्रोफेशनल कोर्स करने वाले युवा भी सामाजिक कार्यों के तहत स्वयंसेवक बनकर हमारे गांवों की सेवा कर रहे हैं, जो साबित करता है कि युवा पीढ़ी देश के लिए कुछ करना चाहती है।

हालांकि दो मोर्चों पर हमारी कमजोरी भी दिखती है। पहली और बड़ी कमजोरी युवाओं में मौजूद उतावलापन है। उन्हें सचमुच अनुभव कमाने और धैर्य रखने की जरूरत है। असल में, पिछले कुछ वर्षों में हमारी यह पीढ़ी ‘इंटरनेट जेनरेशन’ में बदल गई है। धैर्य रखना हमारे युवा भूलते जा रहे हैं। यह समझने की जरूरत है कि किसी बड़े काम को करने के लिए लंबे वक्त की दरकार होती है। हमें अपने जीवन से उन समयों को खर्च करना होगा, तभी सफलता कदम चूमेगी। यह ठीक वैसे ही है कि यदि किसी मकान की हर मंजिल पर धैर्यपूर्वक काम नहीं किया गया, तो वह इमारत टिकाऊ नहीं बनेगी। इंटरनेट पीढ़ी सब कुछ तेजी से करने में विश्वास रखती है, इसलिए उसका सब्र खोना हमारे देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अगर इंतजार का धैर्य नहीं होगा, तो युवा निराश हो सकते हैं और जो वे करना चाहते हैं, कतई नहीं कर पाएंगे। अगली किसी पहल की तो वे सोच भी नहीं सकते। नौजवानों में निराशा बढ़ने पर कई पीढ़ियां प्रभावित होती हैं। कई लोगों की ऊर्जा का स्रोत यही युवा ताकत होती है। लिहाजा वे यह गांठ बांध लें कि दीर्घावधि की योजना बनाने से ही सफलता टिकाऊ बन सकती है। आजादी हासिल करने में ही हमें 90 साल लग गए, जबकि सन् 1857 में ही हमने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहली बड़ी जंग छेड़ दी थी।एक और तथ्य युवा भूल जाते हैं कि हमसे पहले वाली पीढ़ी के लोगों ने भी कुछ करने की कोशिश की थी। उनके प्रयासों को बेकार समझने की भूल न करें। हरसंभव उनसे सीखने का प्रयास करें। कुछ नया वे तभी कर पाएंगे, जब पुरानी गलतियों या सफलताओं को देखकर नई जगहों पर कदम रखेंगे। बड़े-बुजुर्गों की उपलब्धियों को नकारकर अपनी ऊर्जा फिर से उसी काम में खर्च करना उचित नहीं। अनुभव मूल्यवान है। नए आइडिया का सृजन तभी किया जा सकता है, जब अनुभव से सीखा जाए और उसका गहन विश्लेषण किया जाए। सीखने की मानसिकता रहने पर ही युवा कुछ नया कर सकते हैं। उन्हें अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए। पुरानी उपलब्धियों को खुले दिल से कुबूलना और आत्मसात करना चाहिए।

अगर ऐसा संभव हो सका, तो निश्चय ही हमारी नई पीढ़ी काफी कुछ नया कर सकती है। कई नई उपलब्धियां अपने खाते में जोड़ सकती है। युवाओं के पास ऊर्जा है, सकारात्मक सोच है और इतनी इच्छाशक्ति है कि वे देश को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। आज ऐसे-ऐसे स्कूली प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, जो बड़े-बड़े वैज्ञानिकों को भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर देते हैं। जाहिर है, हमारे यहां प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जरूरत है, तो उसे दिशा देने और उसका नजरिया दुरुस्त रखने की।आवश्यकता भारतीयता की पहचान को अपनाने की भी है। नहीं भूलना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं और ताउम्र हमारी पहचान भारत से ही जुड़ी रहेगी। एक उदाहरण साझा करती हूं। दक्षिण प्रशांत महासागर में एक देश है फिजी। यहां 200-300 साल पहले भारतीय गए थे। मगर आज भी वहां उन्हें ‘इंडियन’ कहकर पुकारा जाता है। भारतीयता की उनकी पहचान खत्म नहीं हो सकी है। युवा पीढ़ी भी इस पहचान से बच नहीं सकती। उसके वजूद से यह जुड़ा है। इसीलिए इस पहचान को गर्व से जोड़ने की कोशिश करें। इसे नया स्वरूप मिलना चाहिए। हमारी पुुरानी पीढ़ी ऐसा कर चुकी है। तभी आज दुनिया भर में भारत को सम्मान की नजरों से देखा जाता है। आज के युवाओं को इसे और बेहतर बनाना होगा। उन्हें यह समझना होगा कि भारतीयता हमारी सभ्यता, हमारा मूल्य है। इसे अच्छा या बुरा बनाना हमारे हाथों में ही है। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर हम तमाम युवा आज यह संकल्प ले सकते हैं।


Date:12-01-18

An opaque justice

Chief Justice of India is exercising his power to constitute benches, allocate cases in a manner that raises questions about independence of judiciary.

Dushyant Dave, [The writer is a senior advocate and former president of the Supreme Court Bar Association.]

The Constitution is the suprema lex for this country. In Kesavananda Bharati v State of Kerala, it was held that supremacy of the Constitution is among the basic features of the Constitution of India and is protected by the authority of an independent judicial body to act as interpreter of a scheme of distribution of powers.In a recent order in the matter of Campaign for Judicial Accountability and Reforms v Union of India and Others, a five-judge bench held that, “… the Chief Justice is the master of the roster and he alone has the prerogative to constitute the Benches of the Court and allocate cases to the Benches so constituted.”Even though empowered with the order of November 10, 2017, does the Chief Justice of India possess absolute and arbitrary powers to “constitute the Benches of the Court and allocate cases to the Benches so constituted”? Of course not. He is as much bound by the Rule of Law as anybody else. If there is one principle firmly rooted in our constitutionalism, it is: “Be you ever so high, law is above you.”

Yet, a little insight into the functioning of the Supreme Court today will reveal that the Chief Justice has been exercising his powers in an opaque manner. Several instances reflect that the Constitution Benches are constituted by including certain judges and excluding certain others. It is not my endeavour to criticise or attack any individual judge. But the fact remains that senior judges and even judges known for their proficiency in certain branches of law are excluded from such benches.The five-judge bench which passed the order of November 10, 2017, was constituted by the Chief Justice ignoring senior-most judges. Even assuming that the Chief Justice felt that the bench of Justice J. Chelameswar and Justice S. Abdul Nazeer could not have passed a judicial order referring the writ petition to a bench comprising the first five judges in the order of seniority, the Chief Justice should have constituted a bench of the same judges. The order passed by the bench presided over by the Chief Justice speaks about “judicial discipline and decorum” and “convention”. Those very principles would oblige the Chief Justice not to pick and choose in constituting benches.

The case of Justice K.S Puttaswamy (Retd.) and another v Union of India, or the Aadhaar matter, is more curious. This writ petition was heard by various benches of which Justice Chelameswar and Justice S.A. Bobde were members right from 2013. On August 11, 2015, a bench comprising Justice Chelameswar, Justice Bobde and Justice C. Nagappan directed that the matter be referred to a larger bench. Chief Justice J.S. Khehar correctly reconstituted the bench on July 18, 2017 which comprised himself, and Justices Chelameswar, Bobde, Chandrachud and Nazeer, which then referred the question of whether privacy is a fundamental right to a larger bench of nine judges. This larger bench comprised, among others, Justice Chelameswar, Justice Bobde and Justice Nazeer. The privacy matter was decided on August 24, 2017 and at least one of the judges, Justice Nariman, at the end of his judgment, directed that the matters be sent back for adjudication to the original bench of three judges in light of the judgment. It is a matter of record that the Aadhaar matter was not being fixed for hearing which led to the repeated mention by Shyam Divan, senior advocate, on behalf of the petitioners before Chief Justice Misra, who ultimately constituted a five-judge bench as suggested by the Attorney General but excluded most of those judges.

Benches are constituted by the Chief Justice considering the previous orders and it is rare to exclude from them the judges who had heard the matter earlier and are still available.The recent trend shows that the Chief Justice appears to be allocating cases on a selective basis. Again, it is not my endeavour to criticise the outcomes or judgments in such cases. But the manner of allocation raises serious issues about the independence of the judiciary. For example, a recent matter challenging the appointment of Additional Director of CBI was placed before the bench of Justice Ranjan Gogoi and Justice Navin Sinha, but the same was released by an order to the following effect, “List the matter on Friday i.e. 17th November, 2017 before a Bench without Hon’ble Mr. Justice Navin Sinha.” The matter was later listed before a bench presided over by Justice R.K. Agrawal on November 17, although on that very day Justice Gogoi was sitting not with Justice Sinha but with Justice Rohinton F. Nariman and Justice S.K. Kaul. The matter ought to have been placed before that bench.

Unfortunately, this has been going on in the Supreme Court for some time. Chief Justice Khehar allocated the Birla Sahara matter to a bench presided over by Justice Arun Mishra and Justice Amitava Roy overlooking 10 senior benches. Chief Justice Khehar, after converting a letter by the widow of Kalikho Pul into a petition, allocated the same to the bench of Justice A.K. Goel and Justice U.U. Lalit, who were sitting in Court No. 13, overlooking Court Numbers 2 to 12 for no apparent reason.An independent and strong judiciary is the basic feature of the Constitution. We are faced with an extraordinary situation where the judiciary is being marginalised from within, not from outside. It is important for this institution to ensure that an impression is not given to the public that the constitution of benches and allocation of matters is being done in a manner more palatable to the executive. Government is the single biggest litigant before the Supreme Court. Citizens are entitled to expect the free and fair administration of justice.The Chief Justice will be well advised to correct this course. If he doesn’t, the other judges must step in. The independence of judiciary is the collective responsibility of all the judges. Let us hope and trust that they will not fail the institution


Date:12-01-18

The ABC of the RTE

Open-minded adoption of the RTE Act’s enabling provisions can radically transform school education

Maninder Kaur Dwivedi is an IAS officer.

Free and compulsory education of children in the 6 to 14 age group in India became a fundamental right when, in 2002, Article 21-A was inserted in the 86th Amendment to the Constitution. This right was to be governed by law, as the state may determine, and the enforcing legislation for this came eight years later, as the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2010, or the RTE Act.With examples from over a hundred countries having various and similar pieces of legislation or regulations already in place, there were practices drawn from similar experiences. Since its enactment, the RTE Act has been lauded and disparaged. But there has been concern not only over its provisions but also about the lacunae in the school education system. However, there are clauses in the Act which have enormous catalytic potential but that have gone largely untouched and unnoticed. A focus on three of these provisions can result in an immediate and discernible impact.The RTE Act is a game-changer in that it establishes that the onus to ensure free and compulsory education lies on the state. However, the ‘compulsory’ and ‘state liability’ part needs to be imbibed by the educational bureaucracy, which is now lacking.

Focus on retention

Though the Act envisaged that the state, i.e. State governments and panchayats, would aggressively ensure that each child is brought into the schooling system and also “retained” for eight years, it has been business as usual. Unfortunately, tracking dropouts and preparing and mainstreaming them into age-appropriate classes has been subsumed into existing scheme activities. Even seven years after its enactment, there are still children on the streets, in fields and in homes. Therefore, the problem now is more about dropouts than children who were never enrolled. Strategies to ensure retention need to change from the earlier approach of enrolling the un-enrolled. As children out of the fold of schooling are the most hard to reach, such as girls, the disabled, orphans and those from single parent families, the solutions have to be localised and contextualised.Though criticised as an elitist or input-driven approach, the RTE Act prescribes basic minimum standards for a school such as provision for toilets, drinking water and classrooms.

Pupil-teacher ratio

The most critical requirement, which has also got the least public attention, is the pupil-teacher ratio (PTR). It is impractical to expect quality education without this. According to the Education Department’s data, under the Unified District Information System for Education (U-DISE) database 2015-16, 33% of the schools in the country did not have the requisite number of teachers, as prescribed in the RTE norms, for PTR at the school level. The percentage of schools that were PTR-compliant varied from 100% in Lakshadweep to 16.67% in Bihar. This did not factor in subject-wise teachers at the upper primary level as this is treated differently in each State. All other forward-looking provisions of the Act such as continuous assessment, a child learning at her own pace, and ‘no detention’ policy are contingent on a school with an adequate number of teachers. No meaningful teaching-learning is possible unless trained teachers are physically present at school. Teachers also need to avail of leave or undergo training, so that ‘two teachers per school’ is a basic requirement.

States shy away from recruiting or posting more teachers keeping in mind higher salaries and finances, but PTR at the school level is the most critical of all inputs. Teacher provisioning should be the first option to fund as no educationally developed country has built up a sound schooling foundation without a professionally-motivated teaching cadre in place. In States with an adequate overall number of teachers, their positioning or posting requires rationalisation according to the number of students. However, this gets more lip service than attention as teacher transfers remain a grey area in most States.

Think decentralisation

The third provision is that the academic calendar will be decided by the local authority, which, for most States and Union Territories, is the panchayat. This provision recognises the vast cultural and regional diversities within the country such as local festivals, sowing and harvesting seasons, and even natural calamities as a result of which schools do not function academically. It is socially acceptable that priority will be given to such a local event and not schooling. Not all festivals and State holidays declared by the the State headquarters may be locally relevant. So if panchayats, perhaps at the district level, decide the working days and holidays, this would not only exponentially increase attendance and teaching-learning but also strengthen local panchayats, being closest to the field, to take ownership of their schools. They would be responsible in ensuring the functioning of the prescribed instruction days. For inexplicable reasons, the educational bureaucracy has not allowed the decentralisation of academic schedules even in districts.A law is as good or as bad as its implementation. It is unfair to blame legislation alone for the sad state of affairs without implementing it in full measure, especially its enabling provisions. Open-minded adoption of these provisions, keeping the child in mind, can go a long way in radically transforming our school education sector.