18-01-2018 (Important News Clippings)

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18 Jan 2018
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Date:18-01-18

Ticking bomb

Poor education standards could dash India’s hopes of becoming a leading power

TOI Editorials

For a country that aims to be a global growth hub, the latest Annual Status of Education Report (ASER) for rural India makes for dismal reading. The survey for the report carried out in 28 districts across 24 states paints a sorry picture of school education. Focussing on 14-18 year old students who comprise the first batch to pass Class VIII after the implementation of the Right to Education Act, the report finds that one-fourth of the students are unable to read their own language fluently, while 57% of them struggle to solve a simple sum of division.

Additionally, 14% of the students couldn’t identify the map of India and another 36% couldn’t name the capital of the country. ASER’s findings clearly show that school education in India suffers from serious systemic lacunae. And these can’t be addressed through legislations alone. While enrollment rates in schools have gone up significantly, learning outcomes appear to have stagnated. In short, for a large section of secondary and higher secondary students in this country, it hardly matters whether they are in school or not.

This massive shortfall in skilling, which cannot be made up for with ‘Skill India’ programmes, has serious repercussions for India’s economy and society. With more than a million youth joining the workforce every month, poor education standards mean that many of them won’t be employable. That in turn could see unemployed youngsters channel their energies towards destructive ends, turning India’s demographic dividend into a demographic time bomb. The only solution is to focus on improving education quality in schools through measures such as hiring and assessing teachers on merit, or rigorous mapping of learning outcomes and rewards for schools that do well – as well as penalties, including changes in management, for those that don’t.

It’s a tragedy that education isn’t a political issue in India unless it concerns frivolous matters such as re-writing textbooks to incorporate the reigning political flavour of the day. But getting education right can solve an array of seemingly intractable problems such as the battle over caste reservations, gender inequality and lack of opportunity for youth. At a time when countries like China are equipping their young for jobs of the future involving robotics and artificial intelligence, we are yet to get the basics right. Along with job creation, improving education quality must be made the top national priority.


Date:18-01-18

Not very collegial

The Supreme Court is split wide open today due to its opaque collegium system

Baijayant ‘Jay’ Panda is a BJD Lok Sabha MP.

Last week’s unprecedented press conference by four Supreme Court (SC) judges against the Chief Justice of India (CJI) again exposed the deep cracks in this crucial constitutional pillar. Recent weeks had seen unseemly jockeying among the nation’s seniormost judges, but there had been a fig leaf of pretence that it would all blow over.Sadly, this breakdown was inevitable. And not just because of personality clashes and allegations and counter allegations of impropriety, although there were plenty of those. It was inevitable because of a fundamental contradiction between India’s peculiar manner of appointing judges and the irresistible pressure for transparency that democracies foster.India is unique in the higher judiciary appointing itself. This came about only a quarter century ago, when after a series of path breaking judgments from 1981, the SC decided in 1992 that India’s judicial independence could only be maintained if it took over the process itself. For this, it set up the so-called collegium in 1993, consisting of the CJI and the two seniormost judges.

All this had followed from controversies surrounding the SC during the Emergency, including certain surprising decisions it had taken, as well as the supersession by government of a highly respected judge for elevation as CJI.The collegium had then saved the day by bringing a halt to the government’s pernicious influence on the judiciary during that era, but it has far outlived its usefulness. In fact, its severe limitations are the root cause of today’s sorry state of affairs.Before the collegium, India had simply continued with the British Raj system of the government’s unchallenged say on judicial appointments. That, without the checks and balances crucial to democracy, had enabled government interference in the judiciary.

But the collegium suffers from something that is at least as bad as governmental interference, and abhorrent in a democracy: total lack of transparency. Many have commented on this, including retired judges. There are widespread insinuations of favouritism, nepotism, groupism, victimisation and ego clashes, which have sometimes prevented outstanding candidates from being selected as high court or SC judges.Sooner or later, such internal contradictions were bound to tumble out into the open. Though there have been murmurings for long, the fact that such an ugly spat didn’t happen in public for 25 years is something of a miracle.

This does not mean that we should go back to the colonial era system of government appointing the higher judiciary without checks and balances. All respectable democracies have evolved judicial appointment procedures that provide a key role to the executive, but with checks and balances from other stakeholders, like the legislature, eminent personalities, laypersons, and occasionally even a limited role for the judiciary itself.Even the UK, whose system we had emulated until the collegium, has implemented radical reforms, enacting the Judicial Appointments Commission (JAC) in 2005. Importantly, judges constitute a minority of the JAC, with an equal number of members, including the chairman, being laypersons!Largely modelled on that, India’s Parliament had enacted the National Judicial Appointments Commission (NJAC), but with an increased role for judges. With 50% of its members being SC judges, and it being chaired by the CJI, who would also have a say in choosing some of the other members, the NJAC was designed to retain the preeminence of the judiciary.

But alas, it was not to be, with the SC striking down NJAC in 2015, saying it did not provide for “judicial primacy” and therefore could not ensure judicial independence. It is tragic that the SC did not countenance a system of appointing judges that, though taking away its sole authority, nevertheless gave it the maximum say in comparison to the judiciary of any respectable democracy. In fact, the composition of the NJAC had essentially given the judiciary a veto over judges’ selection, unparalleled in any other nation.While clinging on to its self-declared solo role in higher judicial appointments, the SC nevertheless acknowledged the indefensibility of the collegium’s lack of transparency. Thus, in overturning the NJAC, it stipulated that a Memorandum of Procedure (MoP) be drawn up for the specific roles and responsibilities of both collegium and government. Later, it also ruled that the collegium’s decisions on judges’ appointments be made public, along with reasons for someone’s rejection.

But neither has happened. The MoP got embroiled in a dispute with the government, which insists on a veto if there are national security concerns about a potential judge, whereas the SC ruled that even then the collegium should have the last word. And some judges have now come out against the SC ruling requiring the collegium to make public the reasons for rejecting someone for judgeship, on the grounds that it would affect their reputation.That is the crux of the issue, for no democracy should have to worry so much about the reputation of unsuitable judicial appointees as to keep the process secret. Which is exactly why most democracies have a public process, with checks and balances. The immediate crisis now has been papered over. But for the system to heal, the process of higher judicial appointments needs a fundamental rejig. SC would do well to review its NJAC decision; if it does not, Parliament must re-enact something similar.


Date:18-01-18

Invest in our future via quality education

ET Editorials

The Annual Status of Education Report (ASER) makes a fair stab at capturing the quality of school education in India’s vast, sprawling hinterland, through a survey conducted in 28 districts of 24 states, of students who have cleared Class 8, up till which level no one could be detained for failing to achieve minimum levels of academic proficiency.What it shows is bleak: 40% cannot tell the time looking at an analogue clock, 36% do not know the capital of India and 62% cannot compute a 10% discount on a given price. Apart from crippling their ability to earn a decent livelihood after leaving school, what such education will do is to sow the seeds of social discord, crime and chaos.

Instead of sustaining India’s demographic dividend, this shambolic education would widen the social divide between those who have cultural capital and those who do not, and breed conflict. This must change.It is not just education that has to change. Malnourished children who grow up stunted and wasted just cannot achieve their human potential. As large a proportion as 38% of India’s children are malnourished. Clearly, social justice and inclusive growth are not mere slogans meant to appeal to the poor but vital prerequisites of a society achieving its full potential.

The task is not just to allocate more funds to education and health. Teachers must be skilled and must teach. The school administration system must have functional efficiency, sufficient funds, integrity and accountability. India has met the target in universal enrolment of schoolchildren. Now, a concerted campaign must be launched to improve the quality of teaching, school governance and accountability.

The ongoing experiment in Delhi government schools is worth watching at a time when parents across the country are choosing private schools for their wards, despite government schools having teachers whose pay and perks are far superior to their private sector counterparts’.New approaches to measuring a nation’s productive potential put a premium on education. India does not; but cannot afford such neglect.


Date:18-01-18

हज सब्सिडी के धन का उपयोग शिक्षा की बेहतरी के लिए हो

संपादकीय

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की निर्धारित मियाद से चार साल पहले ही हज यात्रा की सब्सिडी वापस लेकर अपने सख्त होने के साथ तुष्टीकरण विरोधी होने का संदेश दे दिया है। संयोग से यह कदम तब उठाया गया है जब इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत दौरे पर हैं और कर्नाटक के बाद राजस्थान, तमिलनाडु जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव आसन्न हैं। हज की सबसिडी खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में निर्णय दिया था कि इसे धीरे-धीरे 2022 तक खत्म कर दिया जाए, क्योंकि हज यात्रा एक निजी धार्मिक यात्रा है और उसमें सरकार की तरफ से रियायत देने का कोई औचित्य नहीं है। वैसे भी सब्सिडी का ज्यादा फायदा एयरलाइन्स को हो रहा था। यही कारण है कि ज्यादातर विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले पर कोई विरोध नहीं जताया है। विपक्षी दलों की यह मांग जरूर है कि अब सरकार इस धन का इस्तेमाल अल्पसंख्यक समाज की शिक्षा के लिए करे। सरकार ने भी सब्सिडी खत्म करने की घोषणा के वक्त यही कहा है। आजम खान जैसे नेताओं ने जरूर इस बहाने यह सवाल उठाया है कि अमरनाथ और मानसरोवर जैसी हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं पर दी जाने वाली सब्सिडी भी वापस होनी चाहिए। इससे यही लगता है कि आगे यह ये मुद्‌दे राजनीतिक तौर पर जरूर उठेंगे और इस पर भी अल्पसंख्यक समाज की राजनीति केंद्रित होगी। इस बीच सरकार ने सऊदी अरब सरकार से मिलकर 1954 में समुद्री हादसे के कारण बंद हुई पानी के जहाज की हज यात्रा फिर से शुरू करने की तैयारी कर ली है और अब इसमें पहले के 15-20 दिन की बजाय एक तरफ से दो से तीन दिन ही लगेंगे। सरकार ने महिला हज यात्रियों को पुरुष यात्रियों के साथ जाने की पाबंदी समाप्त कर दी है और 45 साल से ऊपर की महिला को तीन-चार के समूह में जाने की छूट देकर प्रगतिशील कदम उठाने का दावा किया है। आने वाले समय में तीन तलाक, हज सब्सिडी और मेरहम का नियम समाप्त करने के कदम को जरूर यह सरकार अपने सेक्यूलर कदम के रूप में पेश करेगी। अब देखना है कि वह इन उपायों के साथ साथ मुस्लिम समाज में तरक्की के लिए न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर और रंगनाथ मिश्रा समिति की तरफ से सुझाई गई सिफारिशों को किस हद तक लागू करती है।


Date:18-01-18

आधार पर निराधार हैं आपत्तियां

रविशंकर प्रसाद , (लेखक केंद्रीय संचार एवं प्रौद्योगिकी और विधि व न्याय मंत्री हैं)

देश की विकास यात्रा में आधार क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। यह बिचौलियों व भ्रष्टाचार को खत्म कर गरीबों तक उनका हक पहुंचा रहा है। डिजिटल समावेशन व डिजिटल सशक्तीकरण डिजिटल इंडिया के दो प्रमुख लक्ष्य हैं, जिन्हें हासिल करने में आधार अहम भूमिका निभा रहा है। यह सुरक्षित होने के साथ-साथ डिजिटल इंडिया के परिवर्तनकारी व समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक किफायती और सशक्त माध्यम भी है। 130 करोड़ की आबादी वाले देश में आज 119 करोड़ लोग आधार के तहत पंजीकृत हो चुके हैं और लगभग 99 प्रतिशत जनसंख्या के पास आधार उपलब्ध है। कल तक भ्रष्टाचार और शासकीय संवेदनहीनता से जूझ रहे मनरेगा मजदूर के चेहरे पर आज इसलिए मुस्कान है, क्योंकि आधार के कारण उसकी कड़ी मेहनत का मेहनताना सीधे उसके बैंक खाते में पहुंच रहा है। आधार के कारण ही लगभग 80 हजार फर्जी शिक्षकों को निकालना संभव हुआ। आधार जनता के पैसे बचा रहा है। फर्जी गैस कनेक्शन, फर्जी राशन कार्ड या फर्जी शिक्षकों को हटाकर लगभग 57 हजार करोड़ रुपए की जो बचत हुई है, उसका लाभ गरीबों के लिए चल रही योजनाओं को ही होगा।

संप्रग सरकार और राजग सरकार के आधार में बड़ा फर्क है। संप्रग सरकार के समय आधार को कोई कानूनी, विधायी सुरक्षा या मान्यता हासिल नहीं थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने आधार को तकनीकी रूप से मजबूत और सुरक्षित बनाने के अलावा एक सबल कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की है। आधार कानून न केवल आधार के उपयुक्त रखरखाव को सुनिश्चित करता है, बल्कि उसकी पूरी प्रणाली को एक उत्तरदायी प्रशासन भी बनाता है। इसमें भी सबसे अहम है व्यक्ति की निजता की सुरक्षा के लिए कड़े प्रावधानों की व्यवस्था। यह कानून आधार बायोमेट्रिक डाटा के दुरुपयोग के लिए कड़े दंड और आपराधिक अभियोग का प्रावधान भी करता है। कोर बायोमेट्रिक जैसे कि उंगलियों के निशान और आंखों के स्कैन पूरी तरह से एन्क्रिप्ट रूप में रखे जाते हैं, जिसे तोड़ पाना लगभग असंभव है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आधार सत्यापन की प्रक्रिया में आधार सर्वर को भी यह ज्ञात नहीं होता कि सत्यापन किस मकसद के लिए किया जा रहा है। आधार द्वारा रोज करीब छह करोड़ से अधिक सत्यापन किए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में आधार बस इतना बताता है कि जिस अधिकृत संस्था ने आपके आधार नंबर पर जिन उंगलियों के निशान या आंखों के निशान का सत्यापन मांगा है, वे आधार के डाटाबेस में रखी जानकारी से मेल खाते हैं या नहीं? यदि जानकारी सही पाई जाती है तो आधार इसेे सत्यापित करता है और अगर गलत पाई जाती है तो रद्द कर देता है। आप जिन सेवाओं के लिए आधार का प्रयोग करते हैं, उनसे संबंधित आपकी व्यक्तिगत जानकारियां आधार अपने डाटाबेस में जमा नहीं करता। आधार के पास आपकी जाति, धर्म, शैक्षणिक योग्यता व स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां नहीं होतीं। लिहाजा यह कहना पूरी तरह निराधार है कि आधार आपकी निजी सूचनाओं की प्रोफाइल बना रहा है।

आधार एक डिजिटल पहचान है, जो आपकी भौतिक पहचान को और पुख्ता करता है। आधार के कानून के तहत आपके बायोमेट्रिक डाटा को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी अपरिहार्य परिस्थितियों में ही जाहिर किया जा सकता है। वह भी तब जब भारत सरकार में संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी इसका लिखित कारण बताते हुए सरकार से इसका अनुरोध करे। यह अनुरोध भी कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली उस समिति द्वारा अनुशंसित हो, जिसमें विधि सचिव और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव भी शामिल हों। इस परिस्थिति में भी आपके बायोमेट्रिक डाटा को एक सीमित समय के लिए ही उपलब्ध कराया जा सकता है।आधार के माध्यम से 76 करोड़ बैंक खातों का सत्यापन किया जा चुका है। इससे न केवल खाताधारकों की डिजिटल पहचान की जा सकती है, बल्कि आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए बैंक खातों के दुरुपयोग पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। इससे आम नागरिकों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन काले धन के कारोबारियों, आतंक को पोषित करने और अपराधियों को संरक्षण देने वालों को जरूर चिंतित होना पड़ेगा।

किसी न किसी प्रकार की डिजिटल पहचान आज दुनिया में बेहद आम हो गई है। फिर चाहे वह ड्राइविंग लाइसेंस हो या मतदाता पहचान पत्र हो, उनकी जानकारी संबंधित विभागों की वेबसाइटों पर नियमित रूप से उपलब्ध होती है। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट या किसी निजी कंपनी में प्रवेश के लिए भी आप डिजिटल पहचान के बाद ही दाखिल हो पाते हैं। कई देशों में वीजा जारी करने के लिए उंगलियों के निशान मांगे जाते हैं। आजकल कई अच्छे स्मार्टफोन भी आपकी उंगलियों या चेहरे की पहचान से ही खुलते हैं। इन सभी गतिविधियों में डिजिटल पहचान देने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन आधार के बारे में बहुत आपत्तियां हैं। आधार कानून के तहत किसी भी गरीब को किसी सरकारी योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। सरकारें गरीब व्यक्ति को उसके पास उपलब्ध पहचान पत्र का प्रयोग कर सरकारी योजनाओं का लाभ दें और साथ ही यह प्रयास भी करें कि उसका आधार भी बनवाया जा सके।

निजता के मामले में अधिक स्पष्टता की जरूरत है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने निजता के मामलों का मौलिक ढांचा तैयार कर दिया है और जाहिर तौर पर इसे संविधान के अनुच्छेद 21 से जोड़कर देखा है। निजता की आड़ में तकनीकी क्षेत्र में हो रही नई खोजों को रोका नहीं जा सकता। नई खोज करने के लिए डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। देश आज डाटा अन्वेषण का एक बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है जो सूचना-प्रौद्योगिकी से जुड़ी खोजों, अर्थव्यवस्था के विकास और रोजगार सृजन के लिए एक सुनहरा अवसर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्षेत्र में डाटा के प्रयोग से नई खोजों की अपार संभावनाएं हैं। इसके लिए निजता का तर्क भ्रष्ट और अपराधियों के बचाव की ढाल नहीं बन सकता। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है, जो एक सक्षम डाटा सुरक्षा कानून के संबंध में अपनी सिफारिशें जल्द ही देगी।पूरी व्यवस्था बायोमेट्रिक डाटा की सुरक्षा के पैमानों पर खरी उतरती है और यह विशेषज्ञों की सतत निगरानी में रहती है। जो लोग अपना आधार नंबर साझा नहीं करना चाहते, उनकी सुविधा के लिए हाल में वर्चुअल आईडी की व्यवस्था भी शुरू की गई है। आधार की सफलता जगजाहिर है। विश्व बैंक ने 2016 में जारी विश्व विकास रिपोर्ट में कहा, ‘भारत के आधार जैसा डिजिटल पहचान तंत्र किसी भी सरकार को समावेशी विकास करने में मददगार होता है। आधार ने भारत की डिजिटल उपलब्धियों को नया आधार दिया है।


Date:17-01-18

दोस्ती का कारवां

संपादकीय

पश्चिम एशिया के उलझे समीकरण किसी भी देश की विदेश नीति की कड़ी परीक्षा लेते हैं। अच्छी बात यह है कि भारत ने इस उलझन को काफी हद तक पार कर लिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भारत यात्रा का कुलजमा संदेश यही है। शीत युद्ध के दौर और गुटनिरपेक्षता की राजनीति ने भारत को कई दशक तक इजरायल से दूर रखा था। यहां तक कि दोनों में औपचारिक रिश्ते भी नहीं रहे। इसका जिम्मेदार भले ही आजकल तुष्टीकरण की राजनीति को ठहराया जाता है, लेकिन उस समय जो भी दबाव भारतीय राजनय पर थे, उसके चलते कोई भी सरकार इस नीति को बदल नहीं सकी थी। कुछ लोग यह भी कहते थे कि ईरान और अरब देशों से होने वाला कच्चे तेल का आयात भी इसमें अपनी भूमिका निभाता था। इसे बदलने का साहस 1992 में प्रधानमंत्री नरसिंह राव की सरकार ने दिखाया था। हालांकि राव को उदारीकरण की नई बयार शुरू करने के लिए याद किया जाता है, लेकिन उन्होंने भारतीय विदेश नीति को जो दिया, वह भी कम नहीं है। उन्हीं के शासनकाल में इजरायल में भारतीय दूतावास खोला गया और भारत व इजरायल के औपचारिक रिश्तों की शुरुआत हुई। उसके पहले तक भारतीय पासपोर्ट पर लिखा होता था- ‘इजरायल और दक्षिण अफ्रीका के लिए मान्य नहीं’। राव के शासनकाल में यह वाक्य भारतीय पासपोर्ट से पूरी तरह हटा। बेंजामिन नेतन्याहू उस समय भारत यात्रा पर आए हैं, जब दोनों देशों के औपचारिक रिश्तों की रजत जयंती भी पूरी हुई है।

उसके बाद से भले ही नई दिल्ली और तेल अवीव दोनों जगह ही सरकारें बदलती रहीं, लेकिन ये रिश्ते लगातार आगे बढ़ते रहे हैं। भारत के लिए यह दौर सीमाओं पर लगातार बढ़ते तनाव का भी रहा है और आतंकवाद के गहराते खतरे का भी। इन दोनों ही मोर्चों पर इजरायल का सहयोग भारत के बहुत काम आया है। भारत इस समय अपनी जरूरत के लिए हथियारों का सबसे ज्यादा आयात इजरायल से ही कर रहा है। इस मामले में इजरायल ने कभी न अमेरिका जैसी आनाकानी की है और न कभी यूरोपीय देशों जैसे नखरे ही दिखाए हैं। ऐसा भी सुनने में नहीं आया कि उसने इसके लिए भारत के सामने कड़ी राजनीतिक या राजनयिक शर्तें रखी हों। हथियार ही नहीं, तकनीक, उद्योग और कृषि के क्षेत्र में भारत के पास इजरायल से लेने के लिए बहुत कुछ है। यह भी कहा जाता है कि भारत के पास इजरायल से लेने लायक सबसे बड़ी चीज है, आत्मनिर्भरता की उसकी जिजीविषा। अपनी जरूरत के हिसाब से तकनीक और सुविधाओं को विकसित करने की जितनी मेहनत इजरायल ने की है, उतनी दुनिया के कम ही देशों ने दिखाई है।

दिलचस्प बात यह है कि इस बीच भारत ने फलस्तीन के सवाल पर अपने रुख को बहुत ज्यादा बदला भी नहीं है। यह पिछले दिनों फिर जाहिर हो गया, जब अमेरिका द्वारा यरुशलम को राजधानी की मान्यता देने के मसला संयुक्त राष्ट्र में उठा, तो भारत ने इसके खिलाफ वोट दिया। जाहिर है, भारत के इस रुख ने इजरायल को थोड़ा निराश तो किया होगा, लेकिन लंबे समय में इजरायल ने भारत की फलस्तीन नीति को एक सच की तरह स्वीकार भी किया है। इसके बाद भी अगर दोनों देशों के रिश्ते बढ़ रहे हैं, तो यह दोनों के राजनय की परिपक्वता का एक और उदाहरण है। रिश्तों का यह क्रम उस समय और मजबूत हुआ था, जब भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल की यात्रा की थी। और अब इजरायल के प्रधानमंत्री की यात्रा बताती है कि रिश्तों का यह सफर किस तरफ जा रहा है। विश्व राजनीति में इस समय दोनों देश जहां खड़े हैं, दोनों के रिश्तों को आगे बढ़ना ही है।


Date:17-01-18

पूरी दुनिया पर असर डालेगा यह रिश्ता

शशांक, पूर्व विदेश सचिव

करीब छह महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल का ऐतिहासिक दौरा किया था। उससे पहले किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजरायल की जमीन पर कदम नहीं रखा था। मोदी की वह लीक तोड़ने वाली यात्रा थी। इसीलिए उस दौरे को भारत-इजरायल दोस्ती में मील का पत्थर माना गया। मगर बाद के दिनों में अमेरिका द्वारा यरुशलम को इजरायल की राजधानी मानने के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में पेश प्रस्ताव का जब नई दिल्ली ने समर्थन किया, तो भारत और इजरायल के रिश्ते में खटास आती दिखी। अच्छी बात है कि बीते सोमवार को हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया कि भारत के उस रुख से उन्हें निराशा तो हुई, पर इससे आपसी रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जाहिर है, उनकी यह यात्रा इजरायल की तरफ से द्विपक्षीय दोस्ती को ठोस करने का संकेत है, जिसका भारत ने भी दिल से जवाब दिया है।

इजरायली प्रधानमंत्री के इस दौरे में कई मसलों पर सहमति बनी है। स्टार्टअप, रक्षा और निवेश सहित साइबर सुरक्षा, फिल्म-निर्माण, सौर ऊर्जा आदि को लेकर भी दोनों देशों ने मिलकर काम करने का भरोसा जताया है। इन करारों से आम जनता, विशेषकर युवा सशक्तीकरण की दिशा में और उनमें कौशल निखारने में काफी मदद मिलेगी। दुनिया के जिस किसी अनुसंधान व विकास केंद्र या विश्वविद्यालय में भारतीय व इजरायली साथ-साथ काम कर रहे हैं, उनमें गहरी मित्रता देखी गई है। वे एक-दूसरे के मददगार साबित हुए हैं। ऐसे में, अगर हम देश के भीतर इजरायली प्रौद्योगिकी या स्टार्टअप को प्रोत्साहित कर सके और तकनीकी कौशल विकास केंद्र स्थापित कर सके, तो यह हमारे लिए काफी सुखद स्थिति होगी। हमारे यहां कई वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं हैं और वे बेहतर स्थिति में भी हैं, लेकिन अंतरिक्ष एवं परमाणु-ऊर्जा जैसे चंद केंद्रों को छोड़ दें, तो नतीजों के मामले में ये प्रयोगशालाएं कुछ खास साबित नहीं हुई हैं। इजरायल में ऐसा नहीं है। उससे हम अब काफी कुछ सीख सकेंगे।

कृषि क्षेत्र में भी मिलकर काम करने पर बनी सहमति सुखद है। अपने यहां आमतौर पर सरकारें मध्यवर्ग के हितों का ही ख्याल रखती हैं। इस कारण विकास की दौड़ में गरीब व ग्रामीण तबकों के लोग पीछे छूट जाते हैं। भारत और इजरायल के बीच वाटर हॉर्वेस्टिंग यानी बारिश की पानी को संरक्षित करने, जल-प्रबंधन और कृषि संबंधी अन्य प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को लेकर समझौता हुआ है। इससे जाहिर तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में तरक्की को पंख मिलेंगे। हालांकि इन क्षेत्रों में हमें पहले से भी इजरायल का सहयोग मिलता रहा है, लेकिन अब इसमें पर्याप्त मजबूती आएगी। इसी तरह, सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर हुआ समझौता भी स्वागत के योग्य है। इजरायल सीमा पार आतंकियों की पहचान करने और उन्हें खत्म करने में खास योग्यता रखता है। अब वह इसे हमसे भी साझा कर सकेगा। रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने पर इस मसले पर बात आगे बढ़ेगी।भारत और इजरायल की दोस्ती विश्व राजनीति को काफी प्रभावित कर सकती है। यरुशलम-विवाद का एक अच्छा पक्ष यह था कि संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव से दुनिया के करीब-करीब सभी देशों ने सहमति जताई थी। यह इजरायल, उसके मित्र देशों, पश्चिम एशिया के राष्ट्रों और इस मसले में दखल रखने वाले सभी पक्षों के लिए एक संकेत था कि वहां किसी भी सूरत में शांति-व्यवस्था बिगड़ने न दी जाए। सभी मुल्क पश्चिम एशिया में स्थिरता के पक्ष में हैं। तनाव के मसलों का वे जल्द से जल्द निपटारा चाहते हैं। यह संभव भी दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह वहां नए मुद्दे उभर रहे हैं, उनसे निपटना अब काफी जरूरी हो चला है। इस्लामिक स्टेट का जन्म ऐसी ही एक गंभीर समस्या है। इस गुट के खिलाफ बेशक कार्रवाई की जा रही है, लेकिन यह दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की जुगत में है। उसके बढ़ते कदम को रोकने के लिए पश्चिम एशिया, खासकर इजरायल के साथ संबंध आगे बढ़ाने की दरकार है। भारत इन्हीं कोशिशों में जुटा हुआ है, जिसकी तारीफ की जानी चाहिए।

पश्चिम एशिया का एक अन्य मसला यमन में जारी उथल-पुथल है। वहां के हालात काफी बदतर हैं और लोग पलायन करने को मजबूर हैं। अरब देशों के आपसी मतभेद और कतर पर लगाए गए प्रतिबंध भी पश्चिम एशिया में तनाव के नए बीज हैं। कुल जमा स्थिति यही बता रही है कि फलस्तीन विवाद अब खत्म होना चाहिए। भारत इसमें बड़ी पहल कर सकता है। यूरोपीय देशों, चीन, रूस आदि से मिलकर नई दिल्ली, इजरायल व फलस्तीन के बीच कोई सर्वमान्य हल निकाल सकती है।इजरायल के साथ गहरी दोस्ती चीन और पाकिस्तान पर दबाव बनाने में भी कारगर है। इजरायल का चीन के साथ बेहतर रिश्ता है। वह बीजिंग से पौद्योगिकी का लेन-देन तो करता ही है, हमसे कहीं अधिक द्विपक्षीय कारोबार भी करता है। चूंकि नई वैश्विक व्यवस्था में चीन अत्यधिक दखल की मंशा पाले हुए है, इसलिए जरूरी है कि एक संतुलित शांति-व्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। इसमें इजरायल हमारे लिए मददगार हो सकता है। जो स्टार्टअप तकनीक चीन को मिल सकती है, हमारी कोशिश उसे पहले भारत लाने की होनी चाहिए। इसी तरह, कश्मीर पर इजरायल हमारे साथ है। उसे अपने साथ रखकर हम पाकिस्तान पर दबाव बना सकते हैं। इजरायल ही नहीं, कश्मीर पर हमारे रुख का समर्थन करने वाले तमाम देशों को एक साथ लाकर हम कश्मीर समाधान की नई पहल कर सकते हैं।

इजरायल, पश्चिम एशिया और इस्लामिक देशों के साथ हमारे संबंध हमारी विदेश नीति के लाभांश रहे हैं। मोदी सरकार ने इन रिश्तों को एक नई दिशा दी है। इजरायल व फलस्तीन के मसले पर हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रुख दिखाया है। उन्होंने अफगानिस्तान में स्थिरता कायम करने के लिए अमेरिकी रवैये से निरपेक्ष रास्ता अपनाया है। इससे दुनिया भर में हमारा कद बढ़ा है। जाहिर है, इससे पाकिस्तान पर अंकुश लगाने और चीन के साथ व्यावहारिक रुख अपनाने में मदद मिलेगी। साल 2017 ऐसे प्रयासों की तरफ कदम बढ़ाने का वर्ष रहा है। उम्मीद है, मौजूदा साल में हमें इसके अच्छे नतीजे मिलेंगे।


Date:17-01-18

चेहरे का आधार

संपादकीय

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकार (यूआईडीएआई) द्वारा आधार सत्यापन के लिए चेहरे को मान्यता देना एक स्वागतयोग्य कदम है अभी तक उंगलियों के निशान व आंखों की पुतली के स्कैन के जरिए सत्यपान किया जाता है. इसे सत्यापन का बायोमीट्रिक तरीका कहते हैं । साफ है कि जो लोग वृद्धावस्था, कठिन मेहनत वाली स्थितियों या किन्हीं बीमारियों से उंगलियों के निशान धूमिल होने आदि के कारण अपने आधार का बायोमीट्रिक तरीके से सत्यापन नहीं करवा पा रहे, यह नई सुविधा उनके लिए सहयोगी साबित होगी । हालांकि प्राधिकार ने अधिकृत वक्तव्य में कहा गया है कि यह नई सुविधा सत्यापन के मौजूदा तरीकों के साथ मिलकर और जरूरत के हिसाब से उपलब्ध होगी. यानी पुराने तरीके तो जारी रहेंगे लेकिन जिनकी पहचान किन्हीं कारणों से इन तरीके से नहीं हो पाती उनको अब पहले की तरह वापस नहीं जाना पड़ेगा. जैसा हम जानते हैं कि आजकल कई मामलों में आधार के सत्यापन की आवश्यकता होती है।

आयकर रिटर्न भरने से लेकर, बैंक खाते, मोबाइल कनेक्शन, कर्मचारियों की उपस्थिति, जन वितरण प्रणाली से राशन लेने आदि के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य किया जा चुका है. यही नहीं सरकार के अनेक कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी आपको आधार का सत्यापन कराना होता है. आंकड़ा दिया गया है कि अभी तक 1510 करोड़ से ज्यादा सत्यापन का काम किया जाता है। देश भर से ऐसी खबरें आई हैं कि कई लोगों को उंगलियों के निशान नहीं मिल पाते या आंखों की पुतली का मेल नहीं हो पाता जिस कारण वे सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, वैसे यह अचानक नहीं हो सकता. कारण, अभी तक सत्यापन के लिए जो उपकरण उपलब्ध हैं उनमें चेहरे से सत्यापन की सुविधा नहीं है. तो इसके लिए विशेष उपकरण की जरूरत होगी. प्राधिकार ने इतना ही कहा है कि वह मौजूदा उपकरणों में बदलाव करने में मदद करेगा. दूसरे, सिर्फ चेहरे से पहचान के लिए अलग से भी उपकरण उपलब्ध कराना होगा। प्राधिकार ने 1 जुलाई 2018 से चेहरे से पहचान की सुविधा उपलब्ध हो जाने की अंतिम समय सीमा निर्धारित की है. हां, इसका जवाब नहीं मिल रहा है कि जिन लोगों का कार्ड अभी तक नहीं बना है उनके बारे में प्राधिकार और सरकार की नीति क्या हैं? कम-से-कम 11 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिनका कई कारणों से आधार बना ही नहीं. इसकी एक वजह निश्चित पते का न होना है।


 

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