11-09-2021 (Important News Clippings)
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Why We Need Caste Census
Pavan K Varma
Benefits distribution needs finer social data. Upper caste angst no reason to stop the exercise
Let us assume you are obliged to help individuals, who claim to belong to one organisation, but are visibly of different economic, social and educational status. Would you not like to know, before you part with your money or assistance, who in that group should be helped in what manner, who among them needs the benefits most, how has any assistance in the past been utilised, and whether your support will actually reach the intended beneficiaries?
Due diligence demands that you should ask these questions. Following the implementation of the Mandal Commission report in 1992, a law was passed to provide 27% reservations in government jobs (and central educational institutions from 2006), for the socially and educationally backward castes – known as Other Backward Classes (OBCs).
These reservations were in addition to the 23% reservations for Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs). If affirmative action for OBCs is the law of the land, should not the state ask the same questions – as it does for SCs and STs – that an individual would ask when mandatorily obliged to assist a group of people?
The reasonable answer, I think, should be a resounding ‘yes’. That is why a caste-based decennial Census is essential. It will reveal the numerical size of the OBCs, along with a wealth of micro demographic details, including the economic and educational backgrounds of individuals in the plethora of castes that are a part of the OBCs.
It would, for instance, reveal whether some specific OBC castes are garnering all the benefits of affirmative action, and identify those that are being excluded. This is what is revealed about the SCs and STs, helping policymakers to understand how to fine-tune policies so that benefits can be optimally and equitably delivered.
It is for this reason that the National Commission for Backward Classes – a constitutional body – has recommended a caste-based Census. That is also why the parliamentary committee of the ministry of social justice has endorsed this request. But the BJP government is opposed to such a move, or at best ambivalent.
Prime Minister Narendra Modi recently received an all-party delegation of leaders from Bihar – including political adversaries Nitish Kumar and Tejashwi Yadav – to hear their arguments in favour of an OBC caste-based Census. We are told that he is mulling over a response, although the minister concerned stated categorically in Parliament that the government is not going to implement such a Census.
What could be BJP’s reasons for opposing this eminently reasonable request? One argument is that it would mean a procedural nightmare. This argument is hardly tenable. If you can enumerate the SCs and STs, you can enumerate the OBCs. At best it would mean the addition of one more column in the Census questionnaire.
A second argument is that it would create social strife. This is even more untenable. Dr BR Ambedkar spoke of “annihilation of caste” as a desirable goal; he did not say that caste does not exist, nor that if it does, we should shut our eyes to it.
His apprehension, as stated in 1947, was that in a caste-based Census the SCs would be made “a common victim for the satisfaction of the combined greed of the other communities who through their propagandists or enumerators are able to control the operations and the results of the Census”. That was a procedural not substantive apprehension, which today can be rectified by an impartial and objective Census.
BJP’s second argument is ideological. RSS has long espoused the utopia of a sans-caste Hindutva monolith, uniting all Hindus. It is perhaps a worthwhile goal. But the reality of India is very different, and nobody knows it better than the eminences of BJP-RSS, who have made a fine art of caste-based calculations during elections.
The third reason is linked to this. Although BJP has in recent times wooed OBCs, and today commands about 44% of the OBC vote, it is still disproportionately dependent on the support of the upper castes, some 60% of which vote for it. BJP wants OBC votes but not at the cost of losing its upper caste support base, since the latter would, as in the past, oppose any further affirmative action for OBCs, should that be the outcome of a caste-based Census.
The truth is that, more than seven decades after affirmative action, upper castes, which constitute but 20% of the population, broadly occupy about 80% of the nation’s positions of power and privilege. A caste-based enumeration of the OBCs could threaten this entitled citadel, and rightly so.
The last caste-based Census was conducted as far back as 1931. The state cannot irrationally give up an important tool to efficaciously evaluate its welfare programmes. Other countries have a detailed Census precisely for this reason.
The US enumerates its citizens on the basis of their ethnicity. The UK enumerates immigrants by their origin. In an incorrigibly unequal society, a caste-based Census is an administrative necessity, providing the government a wealth of vital information. The time has come to put an end to the opacity and lack of transparency in this exercise.
Democracy Holds Cure for Terror
Editorial
Force of arms can kill terrorists, not terror
Twenty years after 9/11 and the War on Terror it triggered, terror based on faith is alive and kicking, both as ideology that can incite lone-wolf attacks, and organised violence of the kind seen in Africa’s Maghreb and Sahel regions. It is also part of the armoury of statecraft in the case of a country like Pakistan. After the US departure from Afghanistan, handing the country back to the Taliban, to rout whom they had invaded 20 years ago, what is clear is this: the force of arms can kill terrorists but not faith-based terror as an ideology. For that, we need democracy to take root, pervade social life and liberate them from the need to have organised faith as a crutch in a life of crippling material deprivation.
America’s war on terror was launched against violence justified in the name of jihad. But, today, white supremacist and anarchist terror pose a more potent threat to the US than jihad. Donald Trump was narrowly defeated in his attempt to gain a second term, but got more votes than he had in his first election. That man has praised Confederate General Robert E Lee, who led the south’s army to defend the right to own black people as property. Such defence of white supremacy sows the seeds of violence and anarchy, just as surely as jihadist preaching in the Muslim world. Religions have both divided people and unified them, depending on how it has been deployed. The Crusades not just pitted Christian armies against Muslim armies, but created the stereotypes of Muslims and Christians as irreconcilable opponents. Vivekananda in India saw religious divisions as essentially insignificant, as all of them pursue the same spirituality, just as all rivers flow separately but wend their way to the same ocean. The Sufi saints saw and preached unity of humanity and in love and god. Philosophers of Advaita (nondualism) preach the selfsame metaphysical unity of all things animate and inanimate, what to speak of people of different faiths.
But religious reform on its own is not a solution. Functional democracy holds more promise.
कृषि उत्पादन में जोखिम की कीमत लगाई जाए
संपादकीय
दशकों बाद किसी सरकार को समझ आया कि एमएसपी की घोषणा फसल बोये जाने के कुछ माह पहले करने से किसान तय कर पाता है कि कौन-सी फसल, कितनी बोनी है। इसकी मांग कृषि-विशेषज्ञ और किसान संगठन लगातार कर रहे थे। रबी की फसल से दो-तीन माह पहले एमएसपी घोषित करने के लिए सरकार को साधुवाद। लेकिन क्या महंगाई के अनुपात में कृषि उत्पादों की एमएसपी बढ़ी है? प्रमुख फसल गेहूं का दाम सालभर में मात्र 2.03% बढ़ाना गलत है।
दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में मसूर का एमएसपी 7.84% और सरसों 8.6% बढ़ाना उचित कदम है लेकिन छोटा किसान गेहूं और धान की खेती नहीं छोड़ सकता। कृषि अकेला व्यवसाय है जिसमें उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने पर किसान का नियंत्रण ख़त्म हो जाता है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तूफ़ान, विषाणु-प्रकोप आदि से अगर फसल बच भी गई तो उत्पादन बढ़ने से दाम गिरते हैं और कम होने से लागत भी नहीं मिलती।
एक मोबाइल कंपनी मार्केट डिमांड के अनुरूप उत्पादन घटा-बढ़ा सकती है पर किसान ऐसा नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए जहां गेहूं और धान मजबूत फसलें मानी जाती हैं, दलहन और तिलहन कच्ची फसलें हैं जिन पर मौसम के बदलाव और बीमारियों का व्यापक असर होता है। फिर जब सरकार की संस्था सीएसीपी लागत की गणना करती है तो लागत मूल्य में किसान परिवारों का श्रम और जमीन का किराया शामिल नहीं होता। आज इस बात की जरूरत है कि इन सबके अलावा रिस्क फैक्टर को भी कीमत में शामिल किया जाए यानी आपदाओं से किसानों का उचित लाभ सुरक्षित किया जाए।
अब खेलों में नेता-बाबू संस्कृति खत्म करना जरूरी हो है
वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई
नजरिया ओलिंपिक के बाद भी हमें लंबा रास्ता तय करना है
बीते दिनों ओलिंपिक और पैरालिंपिक खिलाड़ियों की सफलताएं चर्चा में रहीं। उनके सम्मान में कई आयोजन हुए। लेकिन क्या तस्वीर खिंचवाने के अवसर और सुनियोजित कार्यक्रम सिर्फ देखने के लिए हैं या आखिरकार अब भारत को मजबूत ओलिंपिक राष्ट्र के रूप में देखा जा सकता है? प्रधानमंत्री और खेल मंत्रालय वैध रूप से दावा कर सकते हैं कि उन्होंने ओलिंपिक पदक की तैयारी में पिछली सरकारों की तुलना में ज्यादा काम किया है। खेल मंत्रालय द्वारा 2014 में शुरू की गई टार्गेट ओलिंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) योजना की ओलिंपिक और पैरालिंपिक खिलाड़ियों को पहचानने और मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। खासतौर पर पहले ओलिंपिक सिल्वर मेडलिस्ट राज्यवर्धन राठौर और फिर युवा किरेन रिजिजू द्वारा खेल मंत्रालय संभालने के बाद मिशन टोक्यो की तैयारी में स्पष्ट बदलाव दिखा। विभिन्न निजी ट्रस्ट और फाउंडेशन ने भी ऐसा ईको-सिस्टम बनाने में मदद की जहां खिलाड़ी वास्तव में गोल्ड जीतने की महत्वाकांक्षा रख पाएं।
इससे विपरीत पिछली यूपीए सरकार में खेल मंत्रालय हाशिये पर था और उसे कई मंत्रियों के बीच घुमाया जाता रहा। यूपीए सरकार ने 2004 से 2014 के बीच 6 खेल मंत्री रहे। उनके मणिशंकर अय्यर जैसे खेल मंत्री भी रहे, जो खुलकर एशियाई और कॉमनवेल्थ खेलों के लिए बोली लगाने के प्रयासों से चिढ़ते थे। वहीं सुनील दत्त इसे ‘जूनियर’ पद मानकर नाखुश रहते थे। इसलिए मोदी सरकार को श्रेय जाता है कि उसने मंत्रालय को ज्यादा उत्साहजनक ‘खेलो इंडिया’ वाली पहचान देने की कोशिश की।
इन ओलिंपिक खेलों में इसके स्पष्ट संकेत मिले कि भारतीय प्रतिभागियों में अब प्रतिस्पर्धा की भावना है। वहीं पैरालिंपिक में भी ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा। इसलिए जश्न मनाना उचित लगता है। ऐसी पीढ़ी के लिए, जो हॉकी में मेडल जीतने की सीमित महत्वाकांक्षा के साथ बड़ी हुई, उसके लिए टोक्यो 2020 महत्वपूर्ण रहा है। एक ‘नए’ युवा भारत के लिए अब नीरज चोपड़ा जैसी प्रेरक शख्सियत हैं, जिससे उसकी महत्वाकांक्षा को पंख लग सकते हैं।
फिर भी इस उत्साह के बीच कुछ जमीनी हकीकतें भी याद रखनी होंगी। पदक विजेता भले ही मिले हों लेकिन देश में एथलीट के प्रदर्शन और ओलिंपिक खेल के समग्र स्तर के बीच अभी भी बड़ा अंतर है। देश में कितने स्कूलों में खेल के मैदान और शारीरिक शिक्षा शिक्षक हैं जो युवाओं का मार्गदर्शन कर सकते हैं? जीतने वाले खिलाड़ियों को अच्छी फंडिंग से ही प्रतिस्पर्धी खेलों की संस्कृति विकसित नहीं होगी। इसके लिए निजी-सार्वजनिक भागीदारी की जरूरत है, जिससे खेलों का ऐसा माहौल बने जो इसे सिर्फ ओलिंपिक जैसे आयोजनों के ग्लैमर से न जोड़े। ओडिशा सरकार की हॉकी में भागीदारी इसका अच्छा उदाहरण है कि एक प्रगतिशील राजनीतिक नेतृत्व जब तुरंत इनाम पाने की इच्छा के बिना एक ओलिंपिक खेल को अपनाता है तो नजीते कितने अच्छे हो सकते हैं। ओडिशा ने हॉकी का साथ तब दिया, जब देश के सभी सक्षम प्रायोजकों ने हार मान ली।
दिव्यांग खिलाड़ियों का संघर्ष भी देखना चाहिए। जब बात समावेशन और सुविधाओं की उपलब्धता की होती है तो दिव्यांगों को अब भी संघर्ष करना पड़ता है। देश में ऐसे कितने खेल केंद्र हैं जहां दिव्यांगों को आसान पहुंच देकर बराबरी का अवसर दिया जाता है? और कितने संस्थान हैं जो दिव्यांग लोगों को योग्य नागरिक मानते हैं और परोपकार करने के लिए ‘बेचारा’ नहीं? भारत में दिव्यांगों की वर्कफोर्स में भागीदारी अभी भी वैश्विक औसत से कम है और अधिकार कानून के बावजूद दिव्यांगों को न्याय पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है।
भविष्य की चुनौती में सबसे मुख्य है खेलों के लिए एकतरफा शासन संरचना। दशकों से, ज्यादातर खेल संघ राजनेताओं और उनके सहयोगियों की व्यक्तिगत जागीर की तरह चलाए जाते रहे हैं। अब जब निजी ट्रस्टों ने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के जरिए कमी पूरी करने की कोशिश की है, तो यह विश्वास जागा है कि हमारे खेलों में नेता-बाबू संस्कृति खत्म होगी। लेकिन जब तक शासन का स्तर नहीं बढ़ता, खेल संघों को शक की निगाह से देखा जाता रहेगा।
निजी क्षेत्र को मिलेगा प्रोत्साहन
प्रो. लल्लन प्रसाद
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निजी क्षेत्र की भागीदारी को लेकर जो विवाद होते रहे हैं‚ उनमें प्रमुख हैं निजी कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण एवं सरकारी संपत्ति का दुरूपयोग।
उपभोक्ताओं से मनमानी कीमत वसूल करने पर प्रभावशाली नियंत्रण की जरूरत है। संपत्ति प्रबंधन और उपयोग की समीक्षा और नियंत्रण भी आवश्यक है। संपत्ति का स्वामित्व सरकार के ही हाथ में हो तो अच्छा है‚ निजी क्षेत्र को पूंजी निवेश और प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित किया जाए
अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए आधारभूत संरचनाओं (इंफ्रास्ट्रक्चर) के निर्माण में तेजी एवं उनकी प्रबंध व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। मोदी सरकार ने 2019 में 100 लाख करोड़ रुपये की एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरु आत की थी जो 2025 में पूरी होनी है। इसी योजना के विस्तार के रूप में इस वर्ष सरकार ने चुनी हुई सड़कों‚ राजमार्गों‚ रेलवे स्टेशनों‚ एयरपोर्ट्स‚ वेयर हाउसों‚ कोयले की खदानों‚ पेट्रोलियम प्रोडक्ट लाइन्स‚ पावर ट्रांसमिशन लाइंस और गैस पाइपलाइन जैसे प्रोजेक्ट्स का प्रबंधन निजी हाथों में देने की घोषणा की है‚ स्वामित्व सरकार के पास होगा किंतु प्रोजेक्ट का ऑपरेशन निजी कंपनियां करेंगी। इसके बदले में सरकार को अग्रिम भुगतान करेंगी और प्रोजेक्ट के राजस्व से अपने खर्चे निकालेंगी।
केंद्र एवं केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों की संपत्ति ही मौद्रीकरण योजना में कंपनियों के प्रबंधन में दी जाएगी। सरकार को इससे अगले 4 वर्षों में 600000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा जो सरकार के अनुमानित 43 लाख करोड़ रुपये के खर्च का मात्र 14 फीसद है। पाइप लाइन में आने वाली अधिकांश योजनाएं ऐसी हैं‚ जिनमें बड़े पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता है‚ जिन के निर्माण में काफी समय लगा है और जिन से होने वाले लाभ दूरगामी हैं। अधिकांश योजनाएं ब्राउनफील्ड है (जिन का निर्माण हो चुका है) और अब ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। निजी कंपनियों को लीज पर देने की व्यवस्था के पीछे जो तर्क दिए जाते हैं वे हैं निजी क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर में पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहित करना‚ उनकी प्रबंध कुशलता का लाभ उठाना‚ सरकार की वित्त व्यवस्था पर बोझ कम करना‚ प्रोजेक्ट की उत्पादकता बढ़ाना एवं सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि आदि।
सरकारी उद्योगों की प्रबंध कुशलता पर बराबर प्रश्नचिह्न लग रहे हैं‚ बड़े पैमाने पर पूंजी लगने के बावजूद बहुत से सरकारी प्रोजेक्ट घाटे में चलते हैं। सरकारी एवं निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास (पीपीपी मॉडल) से सभी संबद्ध पक्षों को लाभ होगा। कोविड–19 के कारण सरकार का बजटीय घाटा निर्धारित स्टैंडर्ड जीडीपी के 3.5 फीसद से काफी ऊपर जा चुका है। 2019-20 में घाटा 4.6 फीसद था जो बढ़कर 2020-21 में 6.8 फीसद हो गया। कुल खर्च अनुमान से 13 फीसद अधिक हुआ। पूंजीगत खर्चों के लिए इस बजट में 5.54 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था‚ जिसमें अधिकांश इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 223846 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था जितना पहले किसी बजट में नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूंजी जुटाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 2021-22 के बजट में मुद्रीकरण पाइप लाइन योजना का प्रारूप दिया गया था‚ जिसके कार्यान्वयन की योजना वित्त मंत्री ने 23 अगस्त 2021 को प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं पावर क्षेत्र में जो मुद्रीकरण पहले किए जा चुके हैं‚ उनकी कीमत क्रमशः 17000 करोड़ों रुपये एवं 7700 करोड़ रुपये है। प्रस्तावित मौद्रीकरण से अगले 4 वर्षों में सरकार को सड़कों और राजमार्गों से 1.6 लाख करोड़ रुपये‚ रेलवे से 1.52 लाख करोड़ रुपये‚ पावर ट्रांसमिशन लाइन से 45000 करोड़ों रुपये‚ टेलीकॉम से 31100 करोड़ों रुपये‚ वेयरहाउसों से 28900 करोड़ों रुपये‚ खदानों से 28746 करोड़ रुपये‚ एयरपोर्ट से 20780 करोड़ों रुपये‚ शिपिंग पोर्ट्स से 12828 करोड़ रुपये‚ स्टेडियमों से 11450 करोड़ रुपये और आईटीडीसी के होटलों और कॉलोनियों से 1500 करोड़ रुपये का राजस्व अनुमानित है।
मौद्रीकरण से प्राप्त राजस्व को ग्रीन फील्ड (नये) प्रोजेक्ट्स‚ वर्तमान प्रोजेक्ट के रखरखाव एवं समाज कल्याण योजनाओं के लिए खर्च किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के लिए निजी कंपनियों के साथ साझेदारी के साथ मौद्रीकरण एक अच्छा विकल्प है। विभिन्न शहरों में चल रहे मेट्रो प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट सहयोग के उदाहरण हैं। पीपीपी मॉडल के अंतर्गत साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं‚ जैसे ऑपरेट मेंटेन ट्रांसफर (ओएमटी)‚ ऑपरेशन मेंटेनेंस एवं डेवलपमेंट (ओएमडी)‚ बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर (बिलओटी)‚ बिल्ड ऑपरेट लीज ट्रांसफर आदि। मॉडल का चुनाव प्रोजेक्ट की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। जिन अन्य साधनों से पूंजी का प्रबंध किया जाता है इनमें प्रमुख हैं बैंक और वित्तीय संस्थाओं से सहायता‚ अनिवेश (डिसइन्वेस्टमेंट)‚ विदेशी निवेश (एफडीआई)‚ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जैसे विश्व बैंक‚ आईएमएफ‚ एशियन डेवलपमेंट बैंक से अनुदान आदि। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण की व्यवस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अंतर्गत होता है। कर्ज देने के पहले कंपनी की आर्थिक स्थिति‚ प्रोजेक्ट की अर्थक्षमता (वायेबिलिटी)‚ कंपनी की प्रोजेक्ट चलाने की एवं कर्ज वापस करने की क्षमता जांची जाती है। बैंक और वित्तीय संस्थाएं कंपनी के शेयर/बॉन्ड में भी निवेश में कर सकती हैं‚ गारंटी भी दे सकती है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए एक नेशनल बैंक फॉर फाइनांसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की स्थापना भी की है। शुरू में 7000 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इससे लाभान्वित होंगे। विदेशी निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग का एक अच्छा साधन बनता जा रहा है विशेष रूप से एफडीआई फंडिंग जो स्थाई होती है और लाभ दूरगामी होता है। इसके लिए विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के अधिक प्रयत्न करने चाहिए‚ लाइसेंसिंग और लालफीताशाही हटाने और निवेश की प्रक्रिया को और सरल करने की आवश्यकता है।
हाल के वर्षों में विश्व बैंक ने देश में नदियों पर बने बड़े–बड़े बांधों की सुरक्षा और देखभाल के लिए‚ पश्चिम बंगाल इनलैंड वॉटर ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक एवं विकास के लिए और शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि से संबंधित प्रोजेक्ट्स के लिए ऋण दिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निजी क्षेत्र की भागीदारी को लेकर जो विवाद होते रहे हैं‚ उनमें प्रमुख हैं निजी कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण एवं सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग। उपभोक्ताओं से मनमानी कीमत वसूल करने पर प्रभावशाली नियंत्रण की आवश्यकता है। संपत्ति के प्रबंधन और उपयोग की समय–समय पर समीक्षा और नियंत्रण भी आवश्यक है। संपत्ति का स्वामित्व सरकार के ही हाथ में हो तो अच्छा है‚ निजी क्षेत्र को पूंजी निवेश और प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उसकी भागीदारी बढ़ाई जाए।
समाज में जागरूकता जरूरी
डॉ. दर्शनी प्रिय
हाल ही में केरल उच्च न्यायालय ने एक विशेष मामले में फैसला सुनाते हुए पति पत्नी के बीच के अनैच्छिक दैहिक संबंधों को गैरवाजिब मानते हुए इसे स्त्री अधिकारों के विरु द्ध करार दिया है। हालांकि वैवाहिक रेप का मसला खासा पुराना है। गाहे–बगाहे इस पर सवाल भी उठते रहे है‚ लेकिन किसी सख्त और विशेष कानून के अभाव में ऐसे मामले ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। अदालत ने अपने इस फैसले के साथ ही हिन्दू विवाह अधिनियम और भारतीय दंड संहिता पर एक बार फिर नये सिरे से पुनÌवचार की मुहर लगा दी है।
पत्नी के इच्छा के विरु द्ध जबरन दैहिक संबंध बनाने संबंधी मामले का सुÌखयों मे आना इस बात की गवाही देता है कि महिलाएं आज भी इस अमानवीय अत्याचार के दायरे से बाहर आने को छटपटा रही है। दरअसल‚ वैवाहिक संबंधों के भीतर पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध स्थापित करना मैरिटल रेप की श्रेणी में आता है। अवैध ठहराते हुए इसे स्त्रीत्व के विरु द्ध माना गया है। कानून इसे वैधता नहीं मानता। दरअसल‚ ऐसी कोई भी यौन लिप्सा वहशियत या सेक्स संबंधी भूख की पराकाष्ठा ही है।
यौन प्रताड़ना‚ शारीरिक शोषण या दैहिक अत्याचार की श्रेणी में आने वाले ऐसे कृत्य कुंठित या मनोविकारी व्यक्तियों द्वारा ही अंजाम दिए जाते है जिसे मानिसक रूग्णता कहा जा सकता है। मौज़ूदा कानून के अनुसार आईपीसी में रेप की परिभाषा तो तय की गई है‚ लेकिन उसमें मैरिटल रेप या वैवाहिक बलात्कार के बारे में कोई जिक्र नहीं है। आईपीसी की धारा 376 रेप के लिए सजा का प्रावधान करती है। आईपीसी की इस धारा में पत्नी से रेप करने वाले पति के लिए सजा का प्रावधान है‚ बशर्ते पत्नी 12 साल से कम उम्र की हो। यानी धारा 375 और 376 के प्रावधानों के अनुसार संबंध बनाने के लिए सहमति देने की उम्र 16 वर्ष है‚ लेकिन 12 साल से बड़ी उम्र की पत्नी की सहमति या असहमति का रेप से कोई लेना देना नहीं है। वहीं‚ घर के अंदर महिलाओं के यौन शोषण के लिए 2005 में घरेलू हिंसा कानून लाया गया था। यह कानून महिलाओं को घर में यौन शोषण से संरक्षण देता है। इसमें घर के भीतर यौन शोषण को परिभाषित किया गया है। वहीं कोई व्यक्ति अगर किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध या उसकी मर्जी के बिना संबंध बनाता है‚ तो वह रेप कहा जाएगा। महिला की सहमति से संबंध बनाया गया हो‚ लेकिन यह सहमति उसकी हत्या‚ उसे नुकसान पहुंचाने या फिर उसके किसी करीबी के साथ ऐसा करने का डर दिखाकर हासिल की गई हो‚ तो यह भी रेप होगा। महिला को शादी का झांसा देकर संबंध बनाया गया हो‚ तो वह रेप होगा। महिला की मर्जी से संबंध बनाया गया हो‚ लेकिन सहमति देते वक्त महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो या फिर वह नशे में हो और उस सहमति के नतीजों को समझने की स्थिति में न हो‚ तो रेप होगा। इसके अलावा महिला की उम्र अगर 16 साल से कम हो‚ तो उसकी मर्जी से या उसकी सहमति के बिना बनाया गया संबंध रेप है। हालांकि पत्नी अगर 15 साल से कम की हो‚ तो पति का उसके साथ संबंध बनाना रेप नहीं है। उपरोक्त के आलोक मे देखें तो देश की करीब 70 प्रतिशत स्त्री आबादी हर दिन इस तय परिभाषा के भीतर बलात्कार का शिकार होती है। हैरानी ही है कि नई सदी के मुहाने पर खड़ा यह देश आज भी स्त्रियों को लेकर आदिम मानसिकता से जकड़ा है।
समानता‚ समावेशन और स्वावलम्बन की पैरोकारी करने वाला समाज स्त्रीतत्व मर्दन को अपना सर्वसम्मत अधिकार समझने से गुरेज नहीं करता। इस स्वघोषित अंतःप्रेरणा का उपसंहार होना ही चाहिए। हालांकि संविधान ने स्त्रियों को इस आततायी भाव बोध से बाहर निकलने के उपाय तो बताए हैं पर उसे ज्यादा मजबूती‚ सुस्पष्टता और पारदर्शिता के साथ बांधा नहीं है। ज्यादातर औरतें लोक लज्जा और समाजिक पारिवारिक आलोचना के भय के चलते बाहर नहीं आ पाती। कइयों को तो ये तक मालूम नहीं कि ऐसे कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं और इसके विरूद्ध कारवाई का प्रावधान भी है। सूचना‚ संबल और सचेष्टता के अभाव में अक्सर महिलाएं इस संत्रास को झेलती रहती है। पति पत्नी का संबंध परस्पर सम्मान‚ और स्वाभिमान का सूचक है। पुरुषों को ये समझना होगा कि हां या ना करने का मामला स्त्रियों के स्वविवेक का मामला है। इसमें कोई दबाब नहीं चलेगा। आखिर वे ना का मतलब ना कब समझेंगेॽ महिलाएं भी पीडि़त या शोषित होने की बजाय कानून का सहारा ले और अपनी चुप्पी तोड़ें। आखिर ये उनके स्वाधिकार का मामला है फिर जड़ता कैसीॽ
समुद्र पर कब्जे की चाल
संजीव पांडेय
चीन ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून की संयुक्त राष्ट्र की संधि (यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी) को चुनौती देने की ठान ली है। इसी दिशा में उसने बड़ा कदम उठाते हुए दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर पर अपने समुद्री कानून लागू कर दिए हैं। इन कानूनों के जरिए चीन सीधे तौर पर अंतरराष्ट्रीय समुद्र में अपनी दखल बढ़ाते हुए विस्तारवादी नीतियों को बेहिचक अंजाम दे रहा है। इस नए समुद्री कानून के मुताबिक अब चीन की समुद्री सीमा से गुजरने वाले सभी समुद्री जहाजों को चीनी अधिकारियों को तमाम तरह की जानकारियां देनी होंगी।
अगर किसी विदेशी समुद्री जहाज ने चीन को मांगी गई जानकारी नहीं दी तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। दरअसल समुद्री नौवहन को अपने हिसाब से संचालित करने के लिए चीन ने यह कानून थोपा है। चीन इस कानून के बहाने दक्षिण चीन सागर में दूसरे देशों की समुद्री सीमा में घुसपैठ करेगा और साथ ही दक्षिण चीन सागर के नौवहन मार्ग पर अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश करेगा। दरअसल दक्षिण चीन सागर से दो सौ छियालीस लाख करोड़ रुपए का व्यापार होता है। इस रास्ते से भारत भी सलाना लगभग चौदह लाख करोड़ का कारोबार करता है। दरअसल यह दुनिया का एक महत्त्वपूर्ण नौवहन मार्ग है, जिससे दुनिया के कुल समुद्री कारोबार का एक तिहाई कारोबार होता है।
आशंका जाहिर की जा रही है कि चीन नए समुद्री कानून के बहाने पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर जाने वाले विदेशी जहाजों को परेशान करेगा। इससे कई देशों के साथ चीन का विवाद खड़ा होने का खतरा सर पर है। जापान अपनी ऊर्जा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने लिए पेट्रोलियम पदार्थों का बड़ा आयात इसी रास्ते से करता है। समुद्री क्षेत्र को लेकर चीन और जापान के बीच विवाद भी किसी से छिपा नहीं है। नए समुद्री कानून की आड़ में चीन भारत जैसे देश के आर्थिक हितों को भी प्रभावित करेगा क्योंकि भारत के कुल समुद्री व्यापार का लगभग पचपन फीसद कारोबार दक्षिण चीन सागर के रास्ते से ही होता है।
चीन की इस नई हरकत का असर अब यह पड़ेगा कि जापान, दक्षिण कोरिया और आसियान के कई देशों के साथ होने वाले व्यापार में भी भारत के लिए बाधाएं खड़ी हो सकती हैं। वियतनाम के समुद्री क्षेत्र में मौजूद गैस और तेल की खोज के लिए भारत और वियतनाम के बीच समझौता भी हुआ है। चीन शुरू से इस समझौते पर आपत्ति जताता रहा है। चीन का दावा है कि वियतनाम जिस समुद्री क्षेत्र को अपना बताता है, वास्तव में वह चीन का समुद्री क्षेत्र है।
समुद्री क्षेत्र में चीनी विस्तार की नीति स्पष्ट है। चीन न तो इतिहास की परवाह करता है, न ही अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संधियों को मानता है, बल्कि अपने गलत दावों को मजबूत करने के लिए वह इतिहास का इस्तेमाल अपने हिसाब से करता है। विस्तारवाद को अंजाम देने के लिए इतिहास के प्रमाणों के साथ तोड़-मरोड़ भी करता ही रहा है। चीन ने फिलहाल जो समुद्री कानून बनाए हैं, वे अंतरराष्ट्रीय संधियों और कानूनों का स्पष्ट उलल्घंन हैं।
नदियों और समुद्र में अपनी विस्तारवादी नीतियों के कारण चीन दूसरे साम्यवादी देशों से भी उलझता रहा है। वियतनाम और रूस इसके उदाहरण हैं। पिछली सदी में साठ के दशक में चीन और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच संघर्ष हुआ था और इस संघर्ष का कारण उसरी नदी के द्वीप थे, जिन पर चीन अपना दावा करता था। अब वह वियतनाम के समुद्री इलाके में घुसपैठ कर रहा है। गौरतलब है कि चीन और वियतनाम के बीच संघर्ष भी हो चुका है।
चीन ने दक्षिण चीन सागर में कई मुल्कों को परेशान कर रखा है। वह दक्षिण चीन सागर में वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस के समुद्री क्षेत्र पर दावे ठोकता रहा है और इन्हें अपना क्षेत्र बताता रहा है। हालांकि इस तरह के दावे वह लंबे समय से करता रहा है और इनके पक्ष में इतिहास का हवाला भी देता रहा है। चीन मिंग शासकों के समय में किए गए समुद्री सैन्य अभियान के आधार पर कई समुद्री इलाकों पर दावे करता रहा है। कोरोना काल में भी चीन इस काम में पीछे नहीं रहा।
जब दुनिया कोरोना से निपटने में लगी थी तो चीनी जहाज वियतनाम के समुद्री इलाके में घुसपैठ कर रहे थे। चीन ने वियतनाम के मछुआरों की नावें तोड़ दी थीं। दक्षिण चीन सागर में मलेशिया के तेल खनन जहाजों के साथ उसका टकराव हो गया। इंडोनेशिया ने भी आरोप लगाया कि चीन ने उसके विशिष्ट समुद्री आर्थिक क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की।
समुद्री नौवहन क्षेत्र में चीनी प्रभुत्व मजबूत करने की रणनीति के पीछे इरादे स्पष्ट हैं। चीन सड़क और रेल परिवहन के रास्ते में भू-राजनीतिक खतरे को भांपता रहा है। मसलन, बेल्ट एंड रोड पहल के मध्य एशिया में विस्तार के रास्ते में कई बड़े खतरे हैं। जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आतंकवाद चीनी आर्थिक विस्तारवाद के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है।
वैसे में चीन दक्षिण चीन सागर से लेकर अरब सागर तक के क्षेत्र पर अपने प्रभुत्व को सोची-समझी रणनीति के साथ बढ़ा रहा है। क्योंकि वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से निकलता है। इसलिए समुद्री नौवहन पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए चीन खुल कर अपनी सेना का इस्तेमाल कर रहा है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाई है।
आज चीन के पास एक बडी नौसेना है जो दक्षिण चीन सागर से लेकर अरब सागर तक अपनी ताकत को दिखा सकती है। चीनी नौसेना के पास तीन सौ पचास समुद्री जहाज और पनडुब्बियां हैं। जबकि अमेरिकी नौसेना के पास दो सौ तिरानवे समुद्री जहाज हैं। इसके अलावा चीन ने समुद्री क्षेत्र में अपनी ताकत और बढ़ाने के लिए मिसाइल मारक क्षमता को भी मजबूत किया है। चीन के पास वर्तमान में एक हजार दो सौ पचास बैलेस्टिक एवं क्रूज मिसाइल हैं।
चीन ने रूस के साथ सैन्य सहयोग कर समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाने की रणनीति अपनाई है। रूस की एस-400 और एस-300 मिसाइल प्रणालियां भी चीन को दक्षिण चीन सागर में मजबूत करेंगी। दरअसल चीन समुद्र में अपनी ताकत को बढाने के लिए म्यांमा, थाइलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या, सेशल्स, तंजानिया, अंगोला और ताजिकिस्तान में सैन्य अड्डों के विस्तार की योजना पर काम कर रहा है। जिबूती में चीन का सैन्य अड्डा पहले से ही है।
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि उसे अब बड़ा खतरा अमेरिका और भारत के बीच संभावित सहयोग से है। एशिया में भारत चीन को चुनौती पेश कर रहा है। वैसे में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और भारत का गठजोड़ चीन के लिए चुनौती है। चीन रणनीतिकारों का मानना है कि अमेरिका और भारत मिल कर मलक्का जलडमरूमध्य को जाम कर सकते हैं। इस डर की वजह से ही चीन ने 2008 में अदन की खाड़ी में अपनी सैन्य मौजूदगी दर्ज करा दी थी। 2013 में शी जिनपिंग के सत्तासीन होने बाद समुद्री इलाके में चीन की ताकत बढ़ाने के फैसले पर तेजी से काम हुआ। समुद्री सिल्क रूट को अंतिम रूप दिया गया।
चीन ने कई देशों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया, वहां बंदरगाहों के विकास का काम ले लिया। श्रीलंका, म्यांमा, पाकिस्तान जैसे देश में बंदरगाहों के विकास का काम चीन ने लिया। यहां भारी निवेश चीन ने किया। इसके लिए पीछे चीन का उद्देश्य साफ है। चीन भविष्य में इन बंदरगाहों पर अपनी सेना की मौजूदगी करवाएगा।
आतंक के खिलाफ
संपादकीय
ब्रिक्स देशों की सालाना बैठक में अफगानिस्तान और आतंकवाद का मुद्दा प्रमुखता से उठा। यह इस बात को रेखांकित करता है कि आतंकवाद और अफगानिस्तान के ताजा घटनाक्रम से सिर्फ भारत ही परेशान नहीं हैं, बल्कि रूस और चीन जैसे देश भी चिंतित हैं। यह चिंता इस अपील में स्पष्ट रूप से झलकी है जिसमें ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) ने अफगानिस्तान को आतंकवाद की पनाहगाह बनने से रोकने की अपील की है। बैठक के बाद जारी घोषणापत्र में सबसे ज्यादा जोर आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई पर रहा। अगर उपलब्धि के लिहाज से देखें तो बैठक में आतंकवाद के खिलाफ एक रणनीति बनाने पर सहमति बनी और इसके तहत एक कार्ययोजना को हरी झंडी दी गई। यह इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि ब्रिक्स देशों में भारत ही आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है।
अफगानिस्तान के घटनाक्रम भी भारत के लिए कम चिंताजनक नहीं हैं। वहां भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा से लेकर तालिबान सरकार के साथ संबंध जैसे जटिल मुद्दों ने भारत के सामने संकट तो खड़ा कर ही दिया है। जहां चीन और रूस ने खुल कर तालिबान सरकार को समर्थन दे दिया है, वहीं भारत अभी तक ‘देखो और इंतजार करो’ की नीति पर चल रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर ब्रिक्स समूह की घोषणा कितनी कारगर रहेगी, अभी इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता।
गौरतलब है कि भारत लंबे समय से सीमापार आतंकवाद झेल रहा है। यह तो पूरा विश्व जान और देख रहा है कि भारत में आतंकवाद का सबसे बड़ा और एकमात्र कारण पड़ोसी देश पाकिस्तान है। सीमापार आतंकवाद का सिलसिला अभी भी जारी है। पर अब यह संकट इसलिए गहरा गया है क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आ गई है। भारत तात्कालिक तौर पर यह अंदेशा जता चुका है कि पाकिस्तान तालिबान लड़ाकों को कश्मीर में भेजेगा और अशांति पैदा करने की कोशिश करेगा।
भारत की यह चिंता रूस और चीन भी समझ तो रहे ही हैं। पर सवाल है कि क्या चीन इस मुद्दे पर भारत का साथ देगा? चीन तो भारत के साथ खुद शत्रुता पूर्ण व्यवहार करता आया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हमदर्द बना हुआ है। आतंकवाद के मुद्दे पर चीन ने शायद ही कभी पाकिस्तान की निंदा की हो। जाहिर है, ऐसे में आतंकवाद के मुद्दे पर ब्रिक्स देश मिल कर काम कैसे कर पाएंगे! ब्रिक्स के मंच से आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का संकल्प अच्छी बात है। लेकिन बड़ी चुनौती इस संकल्प को व्यावहारिक बनाने की है।
अफगानिस्तान अब आतंकवादियों का वैश्विक गढ़ न बन जाए, इसे लेकर सबकी नींद उड़ी हुई है। संयुक्त राष्ट्र भी इस पर चिंता जता चुका है। ऐसे में ब्रिक्स समूह की भूमिका और प्रासंगिकता बढ़ गई है। समूह के दो देश रूस और चीन तालिबान सरकार पर मेहरबान हैं। इन दोनों देशों ने उसे समर्थन से लेकर हर तरह की मदद तक दी है।
गौरतलब है कि अमेरिका ने जिस हक्कानी नेटवर्क मुखिया को वैश्विक आतंकी घोषित कर रखा है, उसे तालिबान ने गृह मंत्री बनाया है। अलकायदा और इस्लामिक स्टेट सहित कई दूसरे आतंकी संगठनों से तालिबान के रिश्ते कौन नहीं जानता! इसलिए चीन और रूस जैसे ब्रिक्स के ताकतवर सदस्य देश आतंकवाद पर लगाम कसने और अफगानिस्तान को आतंकियों की पनाहगाह बनने से रोकने में कितनी और कैसी भूमिका निभाते हैं, यह देखना होगा।