04-05-2017 (Important News Clippings)
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Break the chains
Javadekar admits higher education regulators like UGC are stumbling blocks, so subdue their powers
The All India Council for Technical Education has told institutions under it to involve NSS and NCC in a campaign to end spitting. This is a telling sample of the micromanaging mindset of India’s education regulators, whose top-down whimsies choke bottom-up innovation. With more than 10,000 engineering and technical institutions and more than 20 lakh students under it, the big picture before AICTE is an uphill global jobscape. Infosys for example plans to grow more jobs in the US in response to the rising protectionist tide there. Also, the newer IT jobs require higher levels skills in cloud analytics, robotics, artificial intelligence, etc. The need to promote excellence in Indian higher education is paramount.
But as HRD minister Prakash Javadekar acknowledges, far from doing this regulators like AICTE and UGC have become “stumbling blocks”. Along the same lines Association of Indian Universities secretary general Furqan Qamar points to data proving the unhealthiness of regulatory cholesterol. For example none of the 16 central universities established since 2009 feature in the HRD list of top 100 universities but various IIMs, IITs and other institutions set up with greater autonomy fare much better.So it’s commendable that in a bid to encourage excellence in higher education, government plans to grant top ranked colleges and universities full autonomy in framing curriculum, hiring faculty and other academic matters. The same kind of thinking is being seen in the scheme to set up 20 world-class universities. But the puzzle is that although all the evidence shows that heavy-handed regulators like AICTE and UGC are obstructing rather than advancing first-class education outcomes, they continue to roam free among the masses. Why are only elite institutions being provided shelter from them? This will only widen inequality of outcomes of different institutions.
Perhaps today’s regulatory snarl is too labyrinthine to be sorted out quickly, but government must at least make that a goal and a priority. In the interim it should promote special educational zones, where institutions can formulate independent policies on everything from admissions and fees to conducting exams; where for-profit and not-for-profit institutions are both welcome and so are international ones. The important point is that excellence and quality cannot be made to order through government or regulator fiat, but grow in free and competitive environments.
Date:04-05-17
Right over self
Use Aadhaar for targeted social welfare, don’t make it mandatory across the board
In arguments before the Supreme Court, government has stated that citizens can’t claim absolute right over their bodies and refuse to give digital samples of their fingerprints and iris for Aadhaar enrolment. Aadhaar indeed has great potential for targeted delivery of welfare benefits to the poor. Through the JAM trinity and direct benefits transfer it can be used to revolutionise social welfare and sharply reduce India’s poverty. However, if someone doesn’t want to avail of welfare benefits, that person should not be compelled to join Aadhaar. It would amount to a violation of his rights as a citizen.
That one doesn’t have a right over one’s body is a colonial concept. Attorney general Mukul Rohatgi’s assertion to this effect contradicts Parliament’s latest mental healthcare legislation that decriminalises suicide – negating the philosophy that one’s body isn’t one’s own. Rohatgi’s example that women are barred from terminating pregnancy at an advanced stage doesn’t cut much ice either. Women do have the choice to terminate pregnancies at an early stage or not get pregnant at all. Arguably, at an advanced stage of pregnancy the rights of another body, that of the foetus, also come into play.In that context Rohatgi’s statement “even if you want to be forgotten, that state is not willing to forget you” has a distinctly Orwellian ring. It will hardly assuage concerns that Aadhaar undermines the right to privacy. With a new report suggesting that as many as 13.5 crore Aadhaar accounts and data seeded with them have been leaked by government departments, there are also major concerns over data protection and security. Digital technology may have great potential but also comes with its hazards. It would only be wise for government policy to acknowledge this and factor it in.
Date:04-05-17
The Aadhaar we deserve
Lay out clear and public safeguards to address valid concerns about privacy and security
There is renewed debate around Aadhaar, including one in Parliament that i initiated. More recently, IT and law minister Ravi Shankar Prasad has offered his thoughts on Aadhaar in these columns (‘Winning with Aadhaar’, 17 April).There is much to agree with the minister. Aadhaar was conceived during the Atal Bihari Vajpayee government. UPA spent thousands of crores of public money on Aadhaar with no scrutiny or even legislative backing. It is to the current NDA government’s credit that it rescued Aadhaar and put it to work.
I completely agree with and support the government’s intention to create an overarching framework to better deliver subsidies and benefits. But there are questions that remain about Aadhaar that need to be addressed.Prasad refers to Aadhaar enrolment touching 113 crore or more than 99% of the adult population. But what that skips is Aadhaar is a poorly verified database, vital at a time when some in government are suggesting expanding its use as personal ID to enter airports, open bank accounts, become a voter etc. It is true that the Aadhaar Act, through Section 3.3, makes UIDAI statutorily responsible for verifying the entries. But the Act was passed in 2016. Over 100 crore (88%) entries were created before it through an almost non-existent verification process.
While there are numerous reports of fake Aadhaars, nothing has been done to ensure that Section 3.3 has been complied with. There have been no audit reports and no prosecution of enrolment agencies for fakes. Who is accountable if there is a terror act facilitated by use of fake Aadhaar cards? If fake bank accounts opened through fake Aadhaar cards are used for money laundering who is accountable?
These questions are vital to the integrity of this database. If statutory verification obligations of Sections 3.3 and 4.3 are justification for Aadhaar to be used as an ID, then the problems of ghost and fake entries in Aadhaar will need to be squarely addressed through an audit and a gradual reverification of the database.
Prasad is correct that Section 7 of Aadhaar Act ensures that there will be no exclusion of anyone from a subsidy or service because of not having Aadhaar. But many ministries have issued notifications that mandate Aadhaar in contravention of Section 7.For many years, UIDAI has evaded tough questions and oversight. It’s time for some real oversight of its regulations and its functioning. I think a permanent standing committee of Parliament to oversee UIDAI is the answer.Eventually Aadhaar must be the sole gateway to ensure genuine needy Indians get subsidies and services earmarked for them, because leakages in subsidies ultimately harm the poor and needy. But it must become mandatory only after ensuring that all conditions to prevent exclusion are met, in terms of access and enrolment.
Where the minister is off the mark is on issues of privacy and data security. It’s common knowledge that there have been data breaches. UIDAI is not required to say anything about them. This must be fixed in the regulations. Through its rules, UIDAI must be mandatorily required to report data breaches, including those that have taken place in the past.I agree that fears of a surveillance state are misplaced. But the concern stems from the fact that UIDAI and government departments now possess large amounts of user data without any reciprocal accountability protecting against its misuse. These concerns are real and mustn’t be brushed aside. Remember the furore that erupted when the telephone records of then Rajya Sabha Leader of Opposition Arun Jaitley were allegedly accessed by a private agency, a few years ago.There is evidence that Aadhaar records are easily available from either enrolling agencies or through other sources. UIDAI has tightened up recently, but only after many cases of misuse of data. Such fears can be addressed if and only if the government and UIDAI lay out clear and public safeguards.
Unfortunately the Aadhaar Act and accompanying regulations place no accountability on UIDAI to protect the database of citizens’ personal information, and are silent on the liability of UIDAI and its personnel in case of non-compliance with the provisions of Section 3 and Chapter VI that require verification and protection of such data.Prasad maintains there are sufficient safeguards in the IT and the Aadhaar Acts. Respectfully, he is wrong. Current protections under both Acts are skewed in favour of those who hold the data and place an extraordinary burden on a citizen to get justice.
Privacy is a broader issue that goes beyond Aadhaar. It raises legitimate questions about the role and the responsibility of the state, or other agencies, that are custodians of our digital footprints at a time of rapid digitisation of our lives and economy.Privacy is a significant issue, which is why so many are worked up about it. Instead of dismissing their concerns, the government should start a real dialogue. Despite much work to address its flaws, there remain issues with Aadhaar. Let’s fix them.
तुर्की की भूमिका
Date:04-05-17
खेती-किसानी में बढ़ सकती है कृषि आमदनी
मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश ने साबित कर दिया है कि असरदार नीतियां, सिंचाई सुविधाएं और बाजार तक किसानों की पहुंच को आसान बनाकर कृषि आय को सुधारा जा सकता है। बता रहे हैं नीलकंठ मिश्र
कैसे थमे नक्सली कहर
छत्तीसगढ़ में माओवादी नक्सलियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर एक बार फिर हमला किया। इसमें छब्बीस जवान शहीद हो गए। इस बार नक्सलियों ने हमले का नया तरीका अपनाया। करीब तीन सौ की संख्या में आए नक्सली काली वर्दी पहने हुए थे। उन्होंने महिलाओं और बच्चों को ढाल बना कर गोलियां दागीं। इसी साल 11 मार्च को भी सुकमा में नक्सली हमला हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के बारह जवान हताहत हुए थे। ऐसे समय जबकि प्रदेश सरकार और केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल को यह लग रहा था कि अब लाल आतंक की कमर टूट चुकी है, नक्सलियों ने यह कहर बरपाया है। ये जवान चौहत्तरवीं बटालियन के थे। यह हमला बुरकापाल और चिंतागुफा के बीच हुआ। यहां सुरक्षा बलों की सुरक्षा में सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने इस हमले के बाद कहा कि नक्सली मार्च से जून माह के बीच अक्सर बदले की कार्रवाई तेज कर देते हैं। क्योंकि इस दौरान घात लगा कर हमला करना आसान होता है। जब यह सूचना अधिकारियों के पास थी, तो उन्हें और सतर्कता बरतने की जरूरत क्यों नहीं महसूस हुई? दरअसल, ऐसे तर्क अधिकारी अपनी खामियों पर परदा डालने के लिए देते हैं। इस हमले से सच्चाई सामने आई है कि नक्सलियों का तंत्र और विकसित हुआ है, साथ ही उनके पास सूचनाएं हासिल करने का मुखबिर तंत्र भी है। हमला करके बच निकलने की रणनीति बनाने में भी वे सक्षम हैं। इसीलिए वे कामयाब हो जाते हैं।
बस्तर के इस जंगली क्षेत्र में नक्सली नेता हिडमा का बोलबाला है। वह सरकार और सुरक्षाबलों को लगातार चुनौती दे रहा है और इसके बरक्स राज्य तथा केंद्र सरकार के पास रणनीति की कमी है। यही वजह है कि नक्सली क्षेत्र में जब भी कोई विकास कार्य होता है तो नक्सली उसमें रोड़ा अटकाते हैं। सड़क निर्माण के पक्ष में नक्सली कतई नहीं रहते क्योंकि इससे पुलिस और सुरक्षाबलों की आवाजाही आसान हो जाएगी। नक्सली समस्या से निपटने के लिए राज्य और केंद्र सरकार दावा करती हैं कि विकास इस समस्या का निदान है। अगर छत्तीसगढ़ सरकार के विकास संबंधी विज्ञापनों में दिए जा रहे आकड़ों पर भरोसा करें तो छत्तीसगढ़ की तस्वीर विकास के मानदंडों को छूती दिख रही है, लेकिन इस अनुपात में यह दावा बेमानी है कि समस्या पर अंकुश लग रहा है। सुकमा की खबरें इन आंकड़ों पर पानी फेरती दिख रही हैं। समस्या को केवल सुरक्षाबलों के भरोसे छोड़ कर चैन की नींद सो जाना आत्मघाती कदम है। इस नाते अच्छा है कि इस समस्या से निपटने की नीति की नए सिरे से समीक्षा की जाए।
फिलहाल हमलों के बाद मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शहीद जवानों के परिजनों के साथ सहानुभूति जता कर और अतिरिक्त आर्थिक मदद करके समस्या की गहराई में जाने से अक्सर बच निकलते हंै। यही वजह है कि नक्सली समस्या अपने गढ़ में दिन-प्रतिदिन न केवल मजबूत हुई है, बल्कि समस्याग्रस्त राज्यों में कहीं भी उसके सिमट जाने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। अब तो बड़ी संख्या में महिलाओं को नक्सली बनाए जाने के प्रमाण भी मिल रहे हैं। विषमता और शोषण से जुड़ी भूमंडलीय आर्थिक उदारवादी नीतियों को जबरन अमल में लाने की प्रक्रिया ने देश में एक बड़े लाल गलियारे का निर्माण कर दिया है, जो पशुपति (नेपाल) से तिरुपति (आंध्रप्रदेश) तक जाता है। इस पूरे क्षेत्र में माओवादी वाम चरमपंथ पसरा हुआ है। इसने नेपाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्रप्रदेश के एक ऐसे बड़े हिस्से को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जो बेशकीमती जंगलों और खनिजों से भरा है। छत्तीसगढ़ के बैलाडीला में लौह अयस्क के उत्खनन से हुई यह शुरुआत ओडिशा की नियमगिरि पहाड़ियों में मौजूद बॉक्साइट के खनन तक पहुंच गई है। यहां आदिवासियों की जमीनें वेदांता समूह ने अवैध हथकंडे अपना कर जिस तरीके से छीनी थीं, उसे खुद सर्वोच्च न्यायालय ने गैरकानूनी माना है।
शोषण और बेदखली के ये उपाय लाल गलियारे को प्रशस्त करने वाले हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय भी इन आदिवासियों के साथ न्याय नहीं करता तो इनमें से कई उग्र चरमपंथ का रुख कर सकते थे। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को मिसाल मान कर केंद्र और राज्य सरकारें ऐसे उपाय कर सकती हैं, जो चरमपंथ को आगे बढ़ने से रोकने वाले हों। लेकिन तात्कालिक हित साधने की राजनीति के चलते ऐसा नहीं हो रहा है। राज्य सरकारें केवल इतना चाहती हैं कि उनका राज्य नक्सली हमले से बचा रहे। छत्तीसगढ़ इस नजरिए से और ज्यादा दलगत हित साधने वाला राज्य है क्योंकि भाजपा के इन्हीं नक्सली क्षेत्रों से ज्यादा विधायक जीत कर आते हैं। यह ठीक है कि कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा ने नक्सलियों के विरुद्ध सलवा जुडूम को 2005 में खड़ा किया था। सबसे पहले बीजापुर जिले के कुर्तु विकासखंड के आदिवासी ग्राम अंबेली के लोग नक्सलियों के खिलाफ खड़े हुए थे। नतीजतन, नक्सलियों की महेंद्र कर्मा से नाराजगी एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। लेकिन कांग्रेस के हरिप्रसाद समेत अन्य नेता इस समस्या का हल सैन्य शक्ति के बजाय बातचीत से खोजने की वकालत कर रहे थे। नक्सली हमले में मारे गए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल और विद्याचरण शुक्ल इसी पक्ष के हिमायती थे।
सुनियोजित दरभा हत्याकांड के बाद जो जानकारियां सामने आई थीं, उनसे खुलासा हुआ था कि नक्सलियों के पास आधुनिक तकनीक से समृद्ध खतरनाक हथियार हैं। इनमें रॉकेट लांचर, इंसास, हैंडग्रेनेड, ऐके-56, एसएलआर और एके-47 जैसे घातक हथियार शामिल हैं। साथ ही आरडीएक्स जैसे विस्फोटक हैं। लैपटॉप, वॉकी-टॉकी, आईपॉड जैसे संचार के संसाधन हैं। साथ ही वे भलीभांति अंग्रेजी जानते हैं। तय है, ये हथियार न तो नक्सली बनाते हैं और न ही नक्सली क्षेत्रों में इनके कारखाने हैं। जाहिर है, ये सभी हथियार नगरीय क्षेत्रों से पहुंचाए जाते हैं। हालांकि खबरें तो यहां तक हैं कि पाकिस्तान और चीन माओवाद को बढ़ावा देने की दृष्टि से हथियार पहुंचाने की पूरी एक शृंखला बनाए हुए हैं। चीन ने नेपाल को माओवाद का गढ़ ऐसे ही सुनियोजित षड्यंत्र रच कर वहां के हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को ध्वस्त किया। नेपाल के पशुपति से तिरुपति तक इसी तर्ज के माओवाद को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारी खुफिया एजेंसियां नगरों से चलने वाले हथियारों की सप्लाई चेन का भी पर्दाफाश करने में कमोबेश नाकाम रही हैं।
अगर ये एजेंसियां इस चेन की नाकेबंदी करने में कामयाब हो जाती हैं तो एक हद तक नक्सली बनाम माओवाद पर लगाम लग सकती है।जब किसी भी किस्म का चरमपंथ राष्ट्र-राज्य की परिकल्पना के लिए चुनौती बन जाए तो जरूरी हो जाता है कि उसे नेस्तनाबूद करने के लिए जो भी कारगर उपाय उचित हों, उनका उपयोग किया जाए। इस सिलसिले में खासकर केंद्र सरकार को सबक लेने की जरूरत इंदिरा गांधी और पीवी नरसिंह राव से है, जिन्होंने पंजाब और जम्मू-कश्मीर के उग्रवाद को खत्म करने के लिए सेना का सहयोग लिया, उसी तर्ज पर माओवाद से निपटने के लिए अब सेना की जरूरत अनुभव होने लगी है। क्योंकि माओवादियों के एक-एक हजार के सशस्त्र जत्थों से राज्य पुलिस और अर्ध सैनिक बल मुकाबला नहीं कर सकते। धोखे से किए जाने वाले हमलों के बरक्स एकाएक मोर्चा संभालना और भी मुश्किल है। माओवाद प्रभावित राज्य सरकारों को संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठ कर खुद सेना तैनाती की मांग केंद्र से करने की जरूरत है। देश में सशस्त्र दस हजार तांडवी माओवादियों से सेना ही निपट सकती है। अन्यथा हमारे जवान इसी तरह खून की होली खेलते हुए शहीद होते रहेंगे।
अस्तित्व में आने की उम्मीद
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय लोकतंत्र में लोकपाल के जन्म की उम्मीदें बढ़ गई हैं। हालांकि यह तय नहीं है कि वह कब जन्म लेगा और कितना स्वस्थ होगा। अदालत ने सरकार की उन सारी दलीलों को दरकिनार कर दिया है, जिनके आधार पर एनडीए सरकार ने अपने गठन के तीन साल बाद भी सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता के लिए बनी इस संस्था के जन्म को मुल्तवी कर रखा है। आखिर सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि केंद्र सरकार लोकपाल की नियुक्ति के लिए जिन अड़चनों की बात कर रही है, वे गंभीर नहीं हैं। उनके बिना भी नियुक्ति की जा सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि 2013 का लोकपाल और लोकायुक्त कानून पर्याप्त है, जो 2014 से अमल में आ चुका है और उस पर कारगर ढंग से अमल किया जा सकता है। साफ है, शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद अब लोकपाल अधिनियम को देश में लागू करने का जिम्मा सरकार के कंधों पर आ गया है। कुल मिलाकर लोकपाल नियुक्त न करने के जितने भी तर्क सरकार के थे, अदालत में नहीं टिक सके। तो क्या अब यह मान लिया जाये कि वह दिन आ गया है जब लोकपाल नियुक्त हो सकेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए मोदी सरकार लोकपाल के गठन की तरफ आगे बढ़ेगी। अहम सवाल यह भी है कि छोटी-छोटी बातों पर सदन में हंगामा करने और कार्रवाई ठप्प करने वाला विपक्ष इस मुद्दे पर भी सदन में सरकार का साथ देंगी।बता दें कि सरकार लोकपाल के मौजूदा स्वरूप में कई संशोधन करना चाहती है और इसी वजह से अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। लोकपाल के मौजूदा स्वरूप को लागू करने में सबसे बड़ा रोड़ा लोकपाल की नियुक्ति करने वाली चयन समिति में नेता प्रतिपक्ष को शामिल करने को लेकर माना जा रहा है। ज्ञात हो कि लोक सभा में आधिकारिक तौर पर कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं है। कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, लेकिन उसे न ही मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा दिया गया है और न ही उसके विधायक दल के नेता को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिला है। मौजूदा कानून के मुताबिक चयन समिति के तीन सदस्यों में प्रधानमंत्री और प्रधान न्यायाधीश या उनके प्रतिनिधि के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के अलावा लोक सभा में विपक्ष के नेता का होना जरूरी है। फिलहाल विपक्ष के नेता का पद खाली है क्योंकि नियमों के मुताबिक सबसे बड़ी पार्टी के पास भी इसके लिए जरूरी दस प्रतिशत सदस्य संख्या नहीं है। यह कोरा बहाना है अगर सरकार की मंशा साफ होती तो निश्चित ही कोई उपाय तलाशा जा सकता था। गौर करने वाला बात यह है कि लोकपाल भले न आया हो, लेकिन इसके आने को लेकर जो आंदोलन हुआ उससे निकल कर कई लोग सत्ता में आ गए। 2011 से 13 के साल में ऐसा लगता था कि लोकपाल नहीं आएगा तो कयामत आ जाएगी। 2013 में लोकपाल कानून बन गया। बता दें कि लोकपाल शब्द का जिक्र सब से पहले 1963 में कांग्रेस के सांसद एल.एम. सिंघवी ने किया था। जवाहर लाल नेहरू के जमाने में भ्रष्टाचार की शुरु आत हुई। भारत-चीन जंग के दौरान खरीदी गई जीपों में भ्रष्टाचार उजागर हुआ था। तब भ्रष्टाचार की जांच के लिए निष्पक्ष लोकपाल की बात उठी। पांच साल बाद इंदिरा गांधी के जमाने में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचना शुरू हो गया था। तब जन दबाव में पहली बार 1968 में चौथी लोकसभा में लोकपाल बिल पेश हुआ था। जाहिर है,कानून बनने में 45 साल लग गए तो कानून बनने के बाद लोकपाल नियुक्त होने में कम से कम दस-बीस साल तो लगने ही चाहिए थे। अभी तो लोकपाल कानून के बने चार ही साल हुए हैं। हकीकत तो यह है कि लोकपाल जैसी संस्था को कोई भी पार्टी तभी पसंद करती है, जब वह विपक्ष में होती है। सत्ता में आते ही वह उसके औचित्य पर तमाम तरह के सवाल उठाने लगती है। चाहे कांग्रेस हो या भाजपा सभी ने लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति में अपने-अपने तरीके से अड़ंगे लगाए हैं। विडंबना तो यह है कि जिस अरविंद केजरीवाल ने लोकपाल गठित करने के लिए धरती आसमान एक कर दिया था, वे अब इसका नाम नहीं लेते। हालांकि उनकी दलील यह भी है कि यह वैसा ताकतवर लोकपाल नहीं है जैसा वे चाहते थे और असली लोकपाल तो जन-लोकपाल होगा। लेकिन असली सवाल यह है कि कठिन और लंबे आंदोलन और संसदीय प्रयासों के बाद जो संस्था इस देश के लोकतंत्र और जनता को हासिल हुई है उसे क्यों न मूर्त रूप दिया जाए? देखना है कि लोकपाल का जन्म कब होगा और वह किस तरह काम करेगा?