02-11-2023 (Important News Clippings)
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RTI, Save It From ‘Democraxtinction’
ET Editorials
On Monday, the Supreme Court lamented that the Right To Information (RTI) Act 2005 is becoming a ‘dead letter law’. This, after the bench was told that of the 11 posts of information commissioners (ICs) in the Central Information Commission, seven are vacant. The four incumbents will retire in November. The state commissions are in worse shape. The Jharkhand State Information Commission, for instance, has stopped functioning since 2020, with all posts of ICs vacant. Under RTI law, ICs are the final appellate authority mandated to facilitate people’s RTI.
It is unfortunate that the progressive law has moved from the endangered species to nearly extinct category in a country that prides itself as a thriving democracy. Just holding impeccable elections doth not a salutary democracy make. The popularity and importance of the right to a piece of information can be estimated from the fact that 4-6 million RTI applications are filed every year, and has been used to hold local governments accountable for lapses in the delivery of services and secure access to basic rights and entitlements. This robust interaction between citizens and the state only deepened and strengthened democracy.
But, today, the large backlog and backslide of applications, vacancies and bureaucratic sloth, not to mention threats against RTI applicants, are crippling the system. In August, old RTI applications had reportedly vanished from the central portal. Thankfully, they were found and restored. Experts have raised concerns that the new Digital Personal Data Protection Bill will forbid citizens from seeking information. It is evident that there is very little interest within government and bureaucracy to ensure RTI gains in strength. Given this sad state, citizens and activists should keep up the good fight.
Date:02-11-23
Impacting a woman’s freedom to reproductive choices
The judgment in X vs. Union of India, which falls short of bestowing any explicit rights to the unborn, suffers from errors.
Suhrith Parthasarathy is an advocate practising in the Madras High Court.
On October 16, in X vs Union of India, the Supreme Court of India declined permission to a woman who was seeking to terminate a 26 week-long pregnancy. A Bench presided over by the Chief Justice of India (CJI), D.Y. Chandrachud, held that the woman’s case fell outside the scope of the Medical Termination of Pregnancy (MTP) Act, 1971
The Court said the statute permitted the termination of pregnancy beyond 24 weeks only in cases where the foetus exhibited substantial abnormality, or where the woman’s life was under direct threat. Here, since doctors would have to terminate a “viable foetus”, the Court rejected the plea to exercise its extraordinary powers.
Viable foetus versus woman’s right
The judgment falls short of bestowing any explicit rights to the unborn. But the upshot of its conclusion is just that: when a foetus becomes viable, and is capable of surviving outside the mother’s uterus, the woman’s right to choose stands extinguished, barring circumstances where the specific conditions outlined in the MTP Act are met.
In so holding, the judgment suffers from at least two errors. The first stems from the Court’s failure to ask itself what ought to be seen as central questions to resolving the dispute: Does a foetus enjoy an autonomous moral status? Does it have legal standing? Is it capable of exercising constitutional rights? The judgment does not engage with these questions and, as a result, places the rights of a foetus at a pedestal, above that of the rights of a pregnant woman to her privacy and dignity.
Second, the Court fails to examine whether the MTP Act is merely an enabling legislation. Does the statute facilitate the exercise of a fundamental right? Or, do its exemptions constitute a conferral of rights in and by themselves? Had these questions been posed and answered, the Court may well have considered whether a woman ought to be allowed to terminate her pregnancy outside the terms spelled out in the legislation. If the right to freely make reproductive choices is fundamental, flowing from the Constitution, the Court ought to scarcely feel injuncted from issuing directions beyond the MTP Act’s remit.
Consider the facts. The petitioner, a 27-year-old married woman, X, with two children, the youngest barely a year old, wants her pregnancy terminated. She became aware of her pregnancy only 20 weeks in, as she had lactational amenorrhea — a condition in which women who are breastfeeding are also amenorrhoeic, that is not menstruating. The petitioner submitted before the Court that when she ultimately underwent an ultrasound scan (owing to symptoms of nausea and abdominal discomfort), she was found to be 24 weeks pregnant.
Petitioner’s plea’s and rulings
X made two chief pleas: one, she submitted, that she was suffering from post-partum depression and her mental condition did not allow her to raise another child; and two, her husband, she said, was the only earning member of the family and they could ill-afford to care for a third child.
At the first instance, on October 9, the Court, on examining a report submitted by a medical board constituted by the All India Institute of Medical Sciences ruled in her favour. To allow the pregnancy to continue, a Bench comprising Justices Hima Kohli and B.V. Nagarathna held, could have a serious bearing on the petitioner’s mental health. But, on the following day, the Union government went back to Court and said that one of the members on the medical board had written in, asking for a clarification on whether the termination could go ahead, given the viable status of the foetus.
When the Bench reassembled, on October 11, the petitioner remained resolute in her plea. But the two judges found themselves disagreeing with each other. Justice Kohli said her “judicial conscience” did not allow her to permit an abortion. Justice Nagarathna held that the petitioner’s decision must be respected. The woman’s choice, she ruled, was paramount, and her right to reproductive health included a right to an abortion. What is more, a foetus, she found, is “dependant on the mother and cannot be recognised as an individual personality from that of its mother as its very existence is owed to the mother”.
This impasse between the two judges led to the constitution of a separate Bench presided over by the CJI. A new report from the medical board confirmed that the foetus was viable and had no abnormalities, and that the medication that the petitioner was on would not in any way endanger the pregnancy. Given that neither of the exemptions available under the MTP Act were met, the Court now ruled that its earlier order had to be recalled.
But in ruling this way, the verdict runs athwart the Court’s recent jurisprudence on the fundamental rights to privacy and dignity. Indeed, it was only last year, in X vs The Govt. of Delhi, that the Court, relying on its nine-judge Bench ruling in Puttaswamy, held that the right to privacy — implicit in Article 21 of the Constitution —enabled individuals to exercise autonomy over their body and mind, and allowed women complete freedom to make reproductive choices.
There, Justice Chandrachud wrote, “…In case of an unwanted or incidental pregnancy, the burden invariably falls on the pregnant woman affecting her mental and physical health. Article 21 of the Constitution recognizes and protects the right of a woman to undergo termination of pregnancy if her mental or physical health is at stake. Importantly, it is the woman alone who has the right over her body and is the ultimate decision-maker on the question of whether she wants to undergo an abortion.” The judgment further found that a woman’s right to make reproductive choices without undue interference from the State sprang out of the very idea of human dignity.
If this is the correct position of law, surely the MTP Act must be seen as an enabling legislation, not as a law that confers a liberty as much as a law that seeks to provide a means to enforcing a fundamental right. Viewed thus, wherever the statute’s mandate is found inadequate by a court of law, it would only be imperative that directions are issued to further the exercise of a woman’s right to choose. But the ruling in X vs Union of India fails to do this.
Foetuses and rights
Even more damaging, though, is the judgment’s implicit assertion that foetuses have constitutional rights. Our jurisprudence on abortion has been built on a converse premise. The guarantees of Articles 14 and 21 of the Constitution — the rights to equal protection and life — are conferred on persons, and the Constitution decidedly does not award personhood to a foetus. As it happens, even the MTP Act makes no such assertion. For if it did, it could not plausibly create an exception from the timelines it stipulates to cases where a pregnant woman’s life is under immediate and direct threat.
As Justice Nagarathna held, there is no place within our constitutional structure to see a foetus as anything but dependent on the mother. To see it as a separate, distinct personality would be tantamount to conferring a set of rights on it that the Constitution grants to no other class of person. Such a reading would efface altogether a jurisprudence that grants primacy to a woman’s freedom to make reproductive choices — a right that is intrinsic in Articles 14 and 21 of the Constitution.
Date:02-11-23
AI and the issue of human-centricity in copyright law
There needs to be cautious approach in extending existing IP protections to work generated by Artificial Intelligence.
Arul George Scaria is an Associate Professor at the National Law School of India University (NLSIU)
The Executive Order in the United States, issued by the Biden administration on October 30, on ‘Safe, Secure, and Trustworthy Artificial Intelligence (AI)’, illustrates the changing attitude of global leaders towards AI regulation. Implementation and the use of AI without the necessary safeguards can have enormous implications for the future of humanity, and the changes in regulatory approaches are a welcome development.
Ownership and enforcement
One of the many areas wherein AI has raised tough questions is ownership and enforcement of intellectual property (IP) rights. For example, while generative AI tools such as ChatGPT and Midjourney allow people with minimal creative skills to produce reasonably beautiful outputs with the help of a couple of text prompts, their use has raised a number of copyright-related questions. These include whether the use of copyrighted materials, including texts and images, as training data infringes the rights of millions of authors and artists on the Internet. A related query revolves around copyright ownership over output generated by AI, autonomously or with inputs from humans.
A recent decision of the United States District Court for the District of Columbia in Stephen Thaler vs Shira Perlmutter is remarkable because it provides some insights on whether copyright can exist in work autonomously created by AI. In this case, Mr. Thaler owned an AI system named ‘Creativity Machine’ which he claimed had autonomously created a piece of visual art. In his application for copyright registration before the U.S. Copyright Office, ‘Creativity Machine’ was mentioned as the author of the work. Mr. Thaler also added that the copyright of the work would be transferred to him, as the owner of ‘Creativity Machine’.
The copyright office rejected the application on the ground that the submitted work lacked human authorship. His pleas to the Office to reconsider its decision were also rejected on the same rationale. He challenged the rejection before the District Court subsequently. The primary legal question before the Court was whether a work autonomously generated by an AI system could be copyrightable. After reviewing the relevant statutory provisions, case laws, and theoretical justifications for copyright protection, the court concluded that human creativity was essential to copyright protection.
The court’s line of reasoning is in tune with the general position of the U.S. Copyright Office thus far vis-à-vis work created autonomously by an AI system. In a document entitled ‘Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence’, released in March 2023, the copyright office had categorically stated that “copyright can protect only material that is the product of human creativity. Fundamentally, the term ‘author,’ used in both the Constitution and the Copyright Act, excludes nonhumans”.
The office also clarified that copyright applicants had a duty to disclose the inclusion of AI-generated content in any application, followed by detailed guidelines on doing so in registration forms. Recently, it also initiated a public consultation on various copyright-related questions posed by AI.
The case in India
Compare the U.S. episode with the prevailing situation in India. In 2020, the Indian Copyright Office registered a work of art called ‘Suryast’, for which an AI system named “RAGHAV Artificial Intelligence Painting App” was listed as a coauthor. The Copyright Office had previously rejected an application in which the same system had been listed as the sole author. While India has not effected any legislative changes in the Copyright Act 1957, the Copyright Office ignored the human authorship requirement in Indian copyright law when granting registration with an AI system as a co-author.
When the matter became controversial, the office sent a notice to the human co-author in the application declaring its intent to withdraw the registration. But the data from the Indian Copyright Office website suggests that the work concerned continues to remain registered. The Copyright Office is also yet to articulate mandatory disclosure requirements on the use of AI or even initiate broader consultations on this important issue.
It may also be useful to review the current scenario in light of the recommendations of the 161st Report of the Department-Related Parliamentary Standing Committee on Commerce entitled ‘Review of the Intellectual Property Rights Regime in India’ (July 2021). The report had suggested reviewing the Copyright Act 1957 and the Patent Act 1970 to “incorporate the emerging technologies of AI and AI-related inventions in thir ambit”.
A careful reading of the report suggests some of its recommendations aim to relax the standards for securing copyright and patents. But these recommendations do not appear to be informed by any study of IP-related challenges and needs of the AI innovation ecosystem in India. The committee did not consider the potential adverse implications of such an approach for the startup ecosystem in India. This is alarming.
IP rights confer monopoly protection, and as any monopoly rights can have extensive negative consequences on society, we need to be cautious about extending, in a straightforward way, existing IP protections to AI-generated work. Many of the traditional economic arguments such as the need to incentivise authors and inventors through copyright or patents, do not hold with the autonomous creative output of AI systems, since machines are not influenced by such incentives.
In sum, policymakers and courts in India also need to assume a more cautious approach against diluting the human-centricity in copyright law.
एकाकीपन की समस्या महामारी का रूप ले रही
संपादकीय
डब्ल्यूएचओ ने पूरी दुनिया में ‘अलगाव और एकाकीपन’ को लोक- स्वास्थ्य की एक बड़ी समस्या मानते हुए विशेषज्ञों की टीम बनाई है, जो इसकी प्रकृति, पहचान, आयाम और निदान पर काम करेगी। विगत मई में अमेरिकी सर्जन- जनरल डॉ. विवेक मूर्ति ने एडवाइजरी जारी कर अमेरिकी समाज में बुजुर्गों ही नहीं युवाओं में भी बढ़ते एकाकीपन को महामारी घोषित करते हुए कहा था कि सामाजिक संबंधों में कमी बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर असर होता है। डब्ल्यूएचओ ने इसका संज्ञान लेते हुए अब इसे वैश्विक खतरा माना है। भारत में बुजुर्गों ( 60 वर्ष से अधिक) की आबादी करीब 15 करोड़ से ज्यादा है। अमेरिका या अन्य संपन्न देशों में तो सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और मानव- प्रेमी संस्थाएं बुजुर्गों को राहत देने के लिए काफी काम करती हैं, लेकिन भारत में नीचे के वर्ग में गरीबी और मध्यम वर्ग में परिवारों के टूटने के साथ व्यापक भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अकर्मण्यता इस खतरे को कई गुना बढ़ाते हैं। एडवाइजरी के अनुसार इसका इलाज केवल एक ही है- ‘सोशल कनेक्ट’। सरकार को बुजुर्गों के लिए व्यापक और भरोसेमंद ओल्ड एज होम्स बनाना होगा और उनके स्वास्थ्य का जिम्मा लेना होगा। सामाजिक संस्थाओं को भी इस खतरे को प्राथमिकता देनी होगी।
मराठा आरक्षण
संपादकीय
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में जिस तरह सभी दलों ने एक मत से इस पर सहमति व्यक्त की कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए, उससे यही स्पष्ट होता है कि कोई भी दल आरक्षण पर नीर-क्षीर ढंग से विचार करने के लिए तैयार नहीं। चूंकि आरक्षण अब एक राजनीतिक हथियार बन गया है, इसलिए हर दल आरक्षण की मांग करने वालों का समर्थन करने में ही अपनी भलाई समझता है। कोई दल यह कहने को तैयार नहीं कि आरक्षण वास्तव में आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को ही मिलना चाहिए। इसके चलते देश के किसी न किसी हिस्से में आरक्षण को लेकर आंदोलन होते ही रहते हैं। चिंता की बात यह है कि आरक्षण की मांग को लेकर धरना- प्रदर्शन के अलावा रेल और सड़क यातायात ठप करने के साथ ही हिंसा का भी सहारा लिया जाने लगा है। महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलित मराठाओं के प्रदर्शन ने इतना अधिक उग्र रूप धारण किया कि कुछ शहरों में इंटरनेट सेवा बाधित करनी पड़ी। आरक्षण मांग रहे लोगों ने हिंसा का सहारा लेते हुए वाहनों में तोड़फोड़ करने के साथ नेताओं के घर आगजनी भी की।
महाराष्ट्र के सभी दलों ने मराठा समुदाय को ओबीसी आरक्षण देने की हामी तो भर दी, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पिछली सरकार की ओर से इस समुदाय को आरक्षण देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक करार दे चुका है, क्योंकि आरक्षण सीमा 50 प्रतिशत से अधिक हो गई थी। मराठा नेता अपने समस्त समुदाय के लिए आरक्षण मांग रहे हैं। वे अपने समुदाय की केवल कुनबी उपजाति को आरक्षण के दायरे में लाने की पहल से संतुष्ट नहीं। भले ही मराठा नेताओं की आरक्षण की मांग का सभी दल समर्थन कर रहे हों, लेकिन ओबीसी वर्ग के कई नेता इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनके अधिकारों में सेंध लगेगी। फिलहाल यह कहना कठिन है कि महाराष्ट्र सरकार मराठा समुदाय को ओबीसी आरक्षण के दायरे में ला सकेगी या नहीं, लेकिन एक ऐसे समय जब सरकारी नौकरियां घट रही हैं, तब आरक्षण की नित नई मांगों का कोई विशेष औचित्य नहीं । सरकारी नौकरियों की बढ़ती चाह कोई शुभ संकेत नहीं आरक्षण आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान और उन्हें मुख्यधारा में लाने का उपाय है, लेकिन अब उसे सरकारी नौकरी पाने का जरिया मान लिया गया है। इससे तो आरक्षण का औचित्य ही खत्म हो रहा है। हमारे नीति-नियंताओं को एक ओर जहां पात्र लोगों को ही आरक्षण देने की नीति अपनानी चाहिए, वहीं दूसरी ओर गुणवत्ता युक्त शैक्षिक संस्थानों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि सभी को बेहतर शिक्षा मिल सके। अच्छी शिक्षा अच्छे भविष्य की कुंजी है। यह ध्यान रहे कि आरक्षण की बढ़ती मांगों का एक बड़ा कारण गुणवत्ता वाले शिक्षा संस्थानों की कमी है।
Date:02-11-23
सहयोग का सफर
संपादकीय
इसमें समें कोई दो राय नहीं कि भारत के लिए बांग्लादेश एक अहम पड़ोसी है और आर्थिक साझेदारी सहित कई स्तर पर चल रही सहयोग आधारित परियोजनाएं दोनों देशों के लिए काफी महत्त्वपूर्ण हैं। यही वजह है कि समय- समय पर वैसी परियोजनाओं को लेकर दोनों पक्ष गंभीर रहे हैं, जिनसे परस्पर संबंधों में बेहतरी के साथ-साथ आर्थिक मोर्चे पर नए आयाम खुल सकें। बुधवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जिन तीन विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, वे न केवल कारोबार के लिहाज से एक महत्त्वपूर्ण अध्याय हैं, बल्कि दोनों तरफ की आम जनता के लिए उपयोगी और दोस्ती के बंधन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती हैं। गौरतलब है कि भारत की सहायता से जिन तीन परियोजनाओं की शुरुआत हुई, उनमें त्रिपुरा के निश्चिंतपुर और बांग्लादेश के गंगासागर के बीच रेल संपर्क, खुलना- मंगला बंदरगाह रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र की दूसरी इकाई शामिल हैं। ये तीनों परियोजनाएं सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देने के साथ-साथ दोनों देशों के बीच आवाजाही में लगने वाले समय को भी कम करेंगी।
इस मौके को भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग के जारी सफर की एक और कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से संबंधों में सुधार की दिशा में एक निरंतरता कायम है। यह बांग्लादेश में निवेश को लेकर चीन की विशेष दिलचस्पी के बावजूद संभव हुआ है। इससे पहले बीते नौ वर्षों के दौरान तीन नई बस और तीन नई रेल सेवाएं शुरू की गईं तीन साल पहले से दोनों देशों के बीच कंटेनर और पार्सल ट्रेन चल रही है और समुद्री मार्ग को भी सवारी और माल की आवाजाही के लिए विकसित किया गया। इस संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी क्रूज सेवा ‘गंगा विलास’ के शुरू होने के बाद पर्यटन को बढ़ावा मिला है, वहीं चटगांव और मंगला बंदरगाह के रास्ते से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को जोड़े जाने का लाभ दोनों देशों को हुआ है। इसी साल मार्च में भारत-बांग्लादेश डीजल पाइपलाइन का उद्घाटन भी हुआ, जिसे ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल, भारत की ‘पड़ोसी पहले’ की नीति में बांग्लादेश को खास माना जाता है। यों भी दोनों देशों के बीच आर्थिक तकाजों के साथ-साथ सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक संबंध अच्छे रहे हैं। अपने निर्माण से लेकर वर्तमान तक बांग्लादेश भारत के साथ साझा इतिहास और विरासत के पहलू संबंधों की कड़ियों को जोड़ते हैं।
सही है कि कुछ मसलों पर उतार-चढ़ाव और अड़चनें रही हैं, जिन्हें वक्त रहते सुलझाना जरूरी है। मगर तीन ओर से भारतीय सीमा से घिरे होने की वजह से बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति में भारत की जगह अपने आप खास हो जाती है। जबकि यही दोनों देशों को एक दूसरे लिए महत्त्वपूर्ण बनाती है। दरअसल, हाल के वर्षों में एशिया के मौजूदा सामरिक हालात के समांतर पाकिस्तान और चीन का रुख जगजाहिर रहा है। हालत यह है कि पाकिस्तान और चीन की ओर से बिना उकसावे के सीमा पर जैसी स्थितियां पैदा की जाती रही हैं, वह भारत के लिए एक चिंता का ही मोर्चा रहा है। वहीं बांग्लादेश की धरती से भारत में अपनी गतिविधियां चलाने वाले अलगाववादी गुटों को अब कुचल दिया गया है, जिसकी वजह से पूर्वोत्तर के राज्यों में शांति लाने में काफी मदद मिली है। जाहिर है, आपसी संबंधों को मजबूत करने के साथ-साथ क्षेत्रीय संतुलन में बेहतरी लाने के लिहाज से दोनों देशों के बीच जो नए आयाम खुल रहे हैं, उसका दूरगामी महत्त्व है।
Date:02-11-23
देश-हित में नहीं तुष्टीकरण
संपादकीय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले कई दशकों की गवाही पर देश की विकास यात्रा में तुष्टीकरण की राजनीति को सबसे बड़ी रुकावट माना है। उनका यह भी कहना है कि इसकी राजनीति करने वालों को आतंकवाद और उसकी भयावहता कभी दिखाई नहीं देती। ये मानवता के दुश्मनों के साथ खड़े होने में भी हिचकिचाते नहीं हैं। नर्मदा के केवड़िया में सरदार पटेल की जयंती पर एक समारोह में प्रधानमंत्री ने हालांकि किसी राजनीतिक दल का नाम तो नहीं लिया लेकिन उनका इशारा कांग्रेस पार्टी की तरफ ही रहा होगा। इसलिए कि भाजपा या आरएसएस का कोई नेता जब कभी तुष्टीकरण की बात करता है तो उसका अर्थ मुस्लिम तुष्टीकरण होता है और यह कांग्रेस पार्टी से संबद्ध माना जाता है। जनसंघ और अब भाजपा का मानना रहा है कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण करती रही है। इसलिए उसके शासन काल में देश पिछड़ता चला गया। भाजपा के एक विचारक दीनदयाल उपाध्याय का विश्वास था कि ‘मुसलमानों को न तो पुरस्कृत करो और न तिरस्कृत करो बल्कि उन्हें परिष्कृत करो।’ भाजपा और आरएसएस के सभी नेता इसी लाइन को ही आगे बढ़ाते रहे हैं। कहा जा सकता है कि भाजपा के नेता मुस्लिम तुष्टीकरण के सवाल पर कांग्रेस को ही घेरते रहे हैं। यही वजह है कि आजादी के बाद से मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा भारतीय राजनीति पर छाया रहा है। हालांकि राजनीतिक-सामाजिक विद्वानों ने अभी तक तुष्टीकरण या मुस्लिम तुष्टीकरण की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी है, लेकिन भारतीय संदर्भ में इसका अर्थ मुसलमानों के वोट लेने के लिए उन्हें विशेष सुविधा और सहुलियतें प्रदान करना है। भाजपा आरोप लगाती रहती है कि शाहबानो प्रकरण में राजीव गांधी की सरकार ने मुसलमानों को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। भाजपा संविधान के अनुच्छेद 370 को मुसलमानों के पक्ष में मानती थी। इसलिए उसने हज की सब्सिडी समाप्त कर, तीन तलाक को दंडनीय अपराध बना कर और 370 को निरस्त कर देश में एक संदेश देने की कोशिश की है कि वह तुष्टिकरण नहीं बल्कि ‘सबका साथ सबका विश्वास’ की नीति पर विश्वास करती है। संवैधानिक तौर पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इस दृष्टि से धर्म, पंथ और मजहब के आधार पर किसी को सहुलियतें नहीं दी जानी चाहिए। वास्तव में तुष्टीकरण की नीति से देश के दूसरे समुदायों में नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है। इसलिए तुष्टीकरण की नीति देश हित में नहीं है।
Date:02-11-23
फिर लौटा ‘पेगासस’
संपादकीय
एप्पल की तरफ से आइफोन उपयोगकर्ताओं को सोमवार की रात जारी चेतावनी से सियासत में खलबली मच गई है। इसे ‘गंभीरता से लेने’ का अनुरोध करते हुए कहा गया था कि ‘राज्य प्रायोजित हैकर्स (यानी सरकार) दूर से इस फोन में छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं’। ये चेतावनी जिन-जिन के मोबाइल पर आई, वे सब के सब पत्रकार, स्वयंसेवी संगठनों एवं विभिन्न दलों के विपक्षी नेता हैं और जाहिराना तौर पर वे केंद्र सरकार की कई सारी नीतियों की मुखालफत करते रहे हैं। इस बवाल ने इजरायली स्पाइवेयर पेगासस की याद ताजा कर दी। इसलिए एप्पल के यह नहीं बताने पर भी ‘कौन सी सरकार या एजेंसी इस निगरानी में लगी है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत इन उपयोगकर्ताओं ने सीधे नरेन्द्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इससे बैकफुट पर आई सरकार ने जांच की घोषणा की और इसमें एप्पल से भी सहयोग मांगा है । उसे गड़बड़ी पकड़ने वाली तकनीक का खुलासा करने को कहा गया है। पर कंपनी राजी नहीं है, क्योंकि ‘राज्य प्रायोजित हैकर्स संसाधन से धनी हैं, वे उसका तुरंत कोई तोड़ ढूंढ़ लेंगे, जिससे वह आगे अपने ग्राहकों को उत्पाद के फूलप्रूफ होने की गारंटी नहीं दे सकेगी।’ इसका मतलब है कि जितना उसने बताया है, उससे कहीं अधिक जानती है, पर वह बताएगी नहीं, जब तक दबाव न डाला जाए। और लोगों का मानना है कि सरकार यह काम शायद ही करेगी। तो इस तरह देश पेगासस के समय देखे गए गतिरोध पर लौट आया है। जहां सरकार ने स्पाइवेयर के उपयोग की न तो पुष्टि की और न ही इससे इनकार किया। उसने सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति (रि.) रवीन्द्रन जांच आयोग के साथ सहयोग करने के निर्देश की भी अवहेलना कर दी। ऐसे में एप्पल की ताजा चेतावनी अवैध निगरानी के साधन के रूप में स्पाइवेयर का उपयोग अभी भी जारी होने का संदेह पैदा करती है। पर राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ स्पाइवेयर का उपयोग न केवल किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया के व्यवधान के समान है। तथ्य है कि जनता का पैसा स्पाइवेयर प्राप्त करने में खर्च किया जाता है, जिसे सत्तारूढ़ दल के हितों को आगे बढ़ाने के लिए तैनात किया जाता है। यह इसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भी अपराध बनाता है। लिहाजा, जांच मुकम्मल हो और इसकी जवाबदेही तय हो।
बांग्लादेश से जुड़ाव
संपादकीय
भारत-बांग्लादेश ने अपने बीच प्रगाढ़ होते संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ लिया है। एक आभासी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक साथ तीन परियोजनाओं की शुरुआत की है। सबसे खुशी की बात है कि पूर्वोत्तर भारत का बांग्लादेश से सीधे रेल जुड़ाव बढ़ जाएगा। अखौरा-अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, खुलना-मोंगला बंदरगाह रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की इकाई की शुरुआत हुई है। पिछले नौ वर्षों में दोनों देशों के बीच तीन नई बस सेवाएं और इतनी ही रेल सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। अकेले साल 2022 में चार नई आव्रजन जांच चौकियां खुली हैं और कंटेनर, पार्सल ट्रेनें शुरू हुई हैं। बांग्लादेश आज दक्षिण एशिया का एक उभरता हुआ देश है और उसका भारत के साथ बढ़ता जुड़ाव उसके लिए ज्यादा फायदेमंद है। भारत को बांग्लादेश के तेज आर्थिक विकास में भागीदार बनना ही चाहिए। बांग्लादेश यदि विकास के प्रति समर्पित होगा, तो इससे भारत को भी लाभ होगा।
अगले साल बांग्लादेश में भी चुनाव होने हैं और भारत के साथ जुड़ाव का वहां राजनीतिक महत्व है। जैसे भारत सरकार साल 2047 को लक्ष्य बनाकर चल रही है, ठीक उसी तरह बांग्लादेश भी 2041 तक विकसित होने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। सांप्रदायिकता और भुखमरी से दूर एक उन्नत, समृद्ध और स्मार्ट बांग्लादेश बनाने में भारत को सहयोगी होना ही चाहिए। भारत सरकार के सहयोग से अनेक परियोजनाओं पर बांग्लादेश काम कर रहा है। बांग्लादेश में 12 आईटी पार्क भारतीय सहायता से बनाए जा रहे हैं। दोनों देश ऑनलाइन भुगतान की एक व्यवस्था से जुड़ने को इच्छुक हैं। ध्यान रहे, एक समय दोनों एक ही देश थे और भारत पूर्वोत्तर भारत से जुड़ने के लिए एक पतले से गलियारे पर निर्भर नहीं था। जिस तरह से दोनों देशों के बीच परिवहन का विस्तार हो रहा है, उससे लगता है कि आने वाले दशकों में दोनों देशों के बीच सीमाओं का अंतर घट जाएगा। दक्षेस या सार्क का जब सपना देखा गया था, तब दक्षिण एशियाई देशों के बीच अबाध परिवहन सेवाओं के बारे में भी सोचा गया था। दक्षिण एशिया में कम से कम बांग्लादेश तनाव से ऊपर उठकर भारत के साथ अपनी सीमाओं को खोल रहा है।
भारत की ‘पड़ोसी पहले’ की नीति में बांग्लादेश का स्थान केंद्रीय है। पाकिस्तान, श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बहुत दुर्बल है और दोनों ही देशों में आर्थिक सुधार की रफ्तार भी सुस्त है। नेपाल की अपनी मजबूरियां हैं और अफगानिस्तान में तालिबान का अलग एजेंडा है। ऐसे में, प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। ढाका और कोलकाता के बीच दूरियां तेजी से घट रही हैं। इससे व्यापार के साथ ही पर्यटन को भी बल मिलेगा। सांस्कृतिक-सामाजिक जुड़ाव भी प्रगाढ़ होगा। अब भारत-बांग्लादेश के बीच छह रेल लिंक स्थापित हो चुके हैं। भारत बांग्लादेश को अरबों रुपये अनुदान और ऋण के रूप में दे रहा है। ताजा ऊर्जा परियोजना के लिए भी भारत ने बांग्लादेश को 1.6 अरब डॉलर ऋण के रूप में दिया है। आने वाले समय में बांग्लादेश में भी अतिरिक्त ऊर्जा का उत्पादन हो सकेगा और वह भारत को ऊर्जा आपूर्ति कर सकेगा। शेख हसीना की यह टिप्पणी बहुत मायने रखती है, ‘हम साबित करेंगे कि पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध देश के विकास में कितने सहायक होते हैं।’ शायद भारत के हर प्रतिकूल पड़ोसी के कानों तक यह गूंज पहुंचेगी।
Date:02-11-23
आरक्षण की मांग का अर्थशास्त्र
सुरजीत मजूमदार, ( प्रोफेसर, जेएनयू )
मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र में उथल-पुथल मची हुई है। कुछ इसी तरह की तस्वीर हमने राजस्थान, हरियाणा, गुजरात जैसे राज्यों में भी देखी है, जहां जाट, गूर्जर, पाटीदार जैसी जातियां-जनजातियां अपने लिए आरक्षण की मांग करती रही हैं। क्या ऐसी मांगों की वजह सिर्फ सत्ता में हिस्सेदारी पाना है या इनका कोई आर्थिक-सामाजिक पक्ष भी है? भारतीय संविधान में हम इसका जवाब खोज सकते हैं।
हमारा संविधान एक ऐसे समाज की कल्पना करता है, जिसमें आर्थिक और सामाजिक रूप से समानता हो। मगर वह यह मानकर भी चलता है कि अभी समाज में ऐसी परिस्थिति नहीं बन पाई है। इसके लिए संविधान-निर्माताओं ने जो रास्ता ढूंढ़ा, उसमें आरक्षण की भूमिका महसूस की गई। दरअसल, सामाजिक असमानता के कारण व्यवस्था में शिक्षा व रोजगार के जो थोडे़ बेहतर अवसर होते हैं और जिनकी समाज के नियंत्रण में एक भूमिका होती है, उनमें सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व कम हो जाता है। अगर असमानता न हो, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि सरकारी नौकरियों या उच्च शिक्षा में ऊंची जाति के लोगों का ही बहुमत हो। आरक्षण का प्रावधान इसीलिए किया गया कि इन अवसरों में भी समानता आए और समाज के हर तबके को, खासकर जो पिछडे़ हुए हैं, हिस्सेदारी मिले।
मगर, सामाजिक असमानता को आरक्षण-व्यवस्था पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती। मिसाल के लिए, कुल रोजगार में सरकारी नौकरियों की हिस्सेदारी महज छह-सात फीसदी है, जबकि कुल जनसंख्या में पिछडे़ वर्गों की हिस्सेदारी इससे कई गुना अधिक है। यानी, आरक्षण से उनकी समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हो सकता, लेकिन इतना जरूर हो सकता है कि इन नौकरियों में उनकी भी कुछ हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सके। आरक्षण की जरूरत इसीलिए महसूस की जाती रही है। इससे सरकारी ढांचे के काम करने की व्यवस्था पर भी असर पड़ता है और उसमें अधिक समानता आती है।
हमारे समाज की एक कटु हकीकत यह भी है कि जो लोग आर्थिक रूप से पिछडे़ हैं, वे सामाजिक रूप से भी पीछे हैं, और जो वर्ग आर्थिक उन्नति कर चुका है, वह सामाजिक रूप से भी उन्नत है। हालांकि, आर्थिक रूप से पिछडे़ लोगों और सामाजिक रूप से पिछडे़ लोगों को मिलने वाले आरक्षण का प्रभाव अलग-अलग पड़ता है। ऐसे में, आरक्षण की मांग का आर्थिक पहलू क्या है? इसके लिए हमें आरक्षण आंदोलनों पर एक नजर डालनी होगी। शुरुआत में आरक्षण का मसला सिर्फ इस सवाल पर टिका था कि कौन इसके पक्ष में है व कौन विपक्ष में? मंडल आयोग की सिफारिशों को जब लागू किया गया, तो आरक्षण के विरोध में व्यापक आंदोलन भी चला। मगर जैसे-जैसे इन समुदायों की राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्रों में हिस्सेदारी बढ़ी, देश के राजनीतिक नजरिये में बदलाव आने लगा। अब अमूमन कोई आरक्षण का विरोध नहीं करता। इसकी एक वजह यह भी है कि जिस सामाजिक हकीकत के मद्देनजर इसकी व्यवस्था की गई थी, वह आज भी कायम है। नतीजतन, आरक्षण की जरूरत हमें आज भी पड़ रही है।
इन वर्षों में सामाजिक बदलाव भी तेजी से हुआ है। जब हम कहते हैं, अमुक जाति आर्थिक व सामाजिक रूप से समृद्ध थी, तब इसका आधार है, कृषि क्षेत्र में उनकी हैसियत। इसी हैसियत के कारण गांवों में जिन तबकों के पास जमीनें अधिक थीं और कृषि से कमाई थी, उनका स्थानीय राजनीतिक व सामाजिक प्रक्रियाओं में खासा प्रभाव था। मराठा, जाट, पटेल जैसे तमाम वर्ग इसी श्रेणी में आते हैं। ये समृद्ध थे, लेकिन उनकी संपन्नता कृषि-कर्म से जुड़ी थी। मगर समय के साथ अर्थव्यवस्था में बदलाव आया और पिछले तीन दशकों में कृषि क्षेत्र में संकट इस कदर बढ़ा कि उनकी समृद्धि घटती चली गई। एक समय बेशक ये वर्ग संपन्न रहे, लेकिन अब उनकी संपन्नता खत्म हो चुकी है, इसलिए उनमें भी आरक्षण की चाहत बढ़ने लगी है। वे खुद को पिछड़ा कहकर इसका लाभ लेना चाहते हैं। हालांकि, इसका यह अर्थ नहीं कि उनकी मांग जायज है, क्योंकि उनकी स्थिति में बेशक बदलाव आया है, लेकिन तब भी ऐसा नहीं है कि जिन वर्गों को आरक्षण की सुविधा दी गई है, उनसे उनकी स्थिति खराब है।
कृषि क्षेत्र में संकट का एक दुष्परिणाम यह भी निकला कि गैर-कृषि क्षेत्रों पर दबाव बढ़ गया और यहां भी आर्थिक और रोजगार के अवसर सीमित होने लगे। जिन नौकरियों में अच्छा वेतन मिलता है, वे अब काफी कम हो चुकी हैं। अनुमान है कि देश में 50 करोड़ कामगार रोजगार के क्षेत्र में हैं। इनमें से दो या तीन प्रतिशत ही हर महीने 40,000 से 50,000 रुपये वेतन कमा पाते हैं, ज्यादातर लोगों की तनख्वाह 15,000 रुपये से नीचे ही है। इसका यह अर्थ है कि कृषि क्षेत्र में संकट आने के बाद यदि इन वर्गों ने गैर-कृषि क्षेत्र की तरफ कदम बढ़ाए भी, तो उनको बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिला। इसीलिए हर समुदाय की यही इच्छा होती है कि सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के जो भी सीमित अवसर हैं, उनमें उनकी भी हिस्सेदारी हो और इसके लिए उनको आरक्षण की मांग करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता। हालांकि, यह सही विकल्प नहीं है, क्योंकि उनकी मांग अगर मान भी ली गई, तो सरकारी क्षेत्र में घटते रोजगार के अवसरों में भला उनको कितनी नौकरी मिल सकेगी?
ऐसा नहीं है कि उच्च शिक्षा या नौकरियों में वंचित तबकों की हिस्सेदारी नहीं बढ़ी है। मगर उनका जितना अनुपात होना चाहिए, उतना आज भी नहीं है। इतना ही नहीं, रोजगार और शिक्षा के निम्न स्तर पर तो उनकी संख्या दिखती है, लेकिन जैसे-जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, यह आंकड़ा तेजी से कम होने लगता है।
आखिर आरक्षण का क्या विकल्प है? इसके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे। बुनियादी समाधान तो यही है। नौकरियों में यदि समाज के हर तबके की हिस्सेदारी सुनिश्चित होने लगे, तो आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मगर दिक्कत यह है कि पुरानी असमानता के साथ-साथ नई असमानता भी पैदा हो रही है। सभी तबकों का समान विकास नहीं हो रहा। अलबत्ता, कुछ वर्गों की स्थिति और खराब हुई है। लिहाजा, जब तक इस असमानता को दूर नहीं किया जाएगा और रोजगार के व्यापक अवसर तैयार नहीं किए जाएंगे, आरक्षण का सवाल बना रहेगा।
Date:02-11-23
इजरायल का अकेले पड़ना किसी सजा से कम नहीं
मनु जोसफ, ( पत्रकार और उपन्यासकार )
गाजा में भले ही मलबे का ढेर लग जाता हो, पर वहां रहने वाले लोग किसी न किसी तरह से अपने मरहूम परिजनों के लिए हमेशा सफेद कफन खोज ही लेते हैं। वहां पर छोटे-छोटे बच्चे जान गंवा रहे हैं, उनके माता-पिता और बुजुर्गों की भी जान जा रही है। फलस्तीनियों का दर्द गहराई से महसूस करने के लिए हमें बस एक दिमाग और दिल की जरूरत है, पर इजरायल के अकेलेपन को महसूस करने के लिए थोड़ी हिम्मत की जरूरत है।
एक अंग्रेजी फिल्म है अवतार, जिसमें पश्चिम एशियाई समस्या का भी अंश है। मनुष्य किसी अन्य ग्रह पर किसी स्थानीय जनजातीय प्रजाति को गुलाम बनाने के लिए अपनी बेहतर तकनीक का उपयोग करता है। ये खुद को श्रेष्ठ मानने वाले ऐसे मनुष्य हैं, जिन्हें जीवित रहने के लिए किसी अन्य दुनिया में उपनिवेश बनाने की जरूरत है, क्योंकि पृथ्वी समाप्त हो चुकी है। ऐसे मनुष्यों को उत्पीड़क होने या विलुप्त हो जाने के बीच ही चुनना पड़ेगा। हालांकि, यह मूल निवासियों को नुकसान पहुंचाने का नैतिक आधार नहीं है। किसी भी मामले में कौन सा समझदार व्यक्ति स्थानीय जनजातीय लोगों के खिलाफ हमले के प्रति सहानुभूति रखेगा? ठीक यही बात इजरायल के साथ है, वह अकेला नजर आ रहा है।
इजरायल का यह अकेलापन ताकतवर लोगों या उन लोगों का अकेलापन है, जो फिलहाल लड़ाई जीत गए हैं। यह एक आधुनिक अकेलापन भी है। सदियों से ताकतवर ने कमजोरों को खत्म ही किया है। ताकतवर का मकसद बदकिस्मत या कमजोर लोगों की देखभाल करना होना चाहिए, उन्हें खत्म करना नहीं। फिर भी इजरायल का मानना है कि उसके पास केवल दो ही विकल्प हैं, उत्पीड़क बनो या दुनिया के नक्शे से मिट जाओ।
19वीं सदी के आखिर में इजरायल के बारे में ब्रिटिश यहूदी अभिजात्य वर्ग ने सोचा था। यहूदी हर जगह सताए गए थे। उनकी अपनी पवित्र भूमि पर अरबों ने कब्जा कर लिया था, उस भूमि को फिर से पाने का प्रस्ताव आज हास्यास्पद लगता है, लेकिन जिस युग में इजरायल के बारे में सोचा गया, वह अभिजात वर्ग व श्वेत इंसानों का स्वर्ण युग था। तब यूरोपीय लोग खुद को अन्य लोगों से अलग और श्रेष्ठ मानते थे।
एक यहूदी लेखक अरी शावित ने अपनी पुस्तक माई प्रॉमिस्ड लैंड में अपने पूर्वजों की दृष्टि पर आश्चर्य व्यक्त किया है। शावित के परदादा हर्बेट बेंटविच इजरायल के संस्थापकों में से एक थे। साल 1897 में फलस्तीन में पांच लाख से अधिक अरबों से उनकी भूमि ले ली गई। तब अरब इतने गरीब थे कि किसी विक्टोरियन श्रेष्ठ इंसान का उन पर ध्यान ही नहीं गया।
यहूदियों ने स्थानीय लोगों या फलस्तीनियों को अपने तंबू समेटने और चले जाने को प्रेरित किया या फिर उन्हें अधिक बर्बर तरीकों से गायब कर दिया। शुरुआत में हिंसा की छिटपुट घटनाओं के बावजूद अरब और यहूदी साथ-साथ रहते थे। समय के साथ हिंसा बढ़ती गई। यहूदी अभिजात वर्ग को यह एहसास हुआ कि उन्हें अपने ऐसे देश की जरूरत है, जहां कोई अरब न हो। वैसे, अरब देशों ने इजरायल के अस्तित्व को मान्यता नहीं दी थी। 14 मई, 1948 को इजरायल के गठन के एक दिन बाद ही मिस्र, जॉर्डन, इराक, सीरिया और लेबनान की सेनाओं ने आक्रमण कर दिया, पर इजराइल की जीत हुई।
आज बात सिर्फ इजरायल की नहीं है, हर ताकतवर की है। दुनिया ताकतवर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। दुनिया चाहती है कि आप घुटने टेकें, रेंगें और रोएं, पर इजरायल इसमेें बुरा है। शुरुआती वर्षों में ही उसने यहूदियों से नरसंहार पर चुप रहने और रोना बंद करने के लिए कह दिया था। इजरायल ताकत और उम्मीद पर बना है।
दरअसल, इजरायल को डर है कि उसे किसी भी दिन खत्म किया जा सकता है। एक मजबूत और समृद्ध फलस्तीन उसके लिए बहुत खतरनाक है। इजरायल को एक बफर जोन की जरूरत है, हां, हम बफर जोन में रहने वाले लोगों के बारे में एक सुंदर- दुख भरी कविता लिख सकते हैं; यह एक आसान कविता होगी। कविता तो वह कठिन है, जिसके बारे में इजरायल की नेता गोल्डा मेयर ने एक बार कहा था, ‘हर सभ्यता अपने मूल्यों के साथ समझौता करना आवश्यक समझती है।’