20-09-2023 (Important News Clippings)

Afeias
20 Sep 2023
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Date:20-09-23

33% The details

Implementing women’s reservation will need a lot of work, some of it complex & politically fraught

TOI Editorials

A new bill to reserve 33% seats in Lok Sabha, state assemblies and the legislative assembly of the NCT of Delhi for women was introduced in the new Parliament yesterday. This Constitution (128th Amendment) Bill, 2023 gives a clearer sense of what will be the timeline of the women’s reservation. At the same time it also indicates that many challenging modalities of how reservation will be implemented remain just as unclear now as they were when the last version of this bill, namely the Constitution (108th Amendment) Bill, 2008 was passed by Rajya Sabha in 2010. Questions about these modalities are sure to feature in the Lok Sabha discussion today. But with cross-party momentum behind it, the new bill is expected to clear both Houses in this week’s special Parliament session. Onwards, its passage into law through the consent of 15 state assemblies is likewise expected to be smooth.

So when will reservation commence? After the delimitation that will happen after the census. This poses a twin test. One, India’s decadal census is running years late. Two, the delimitation exercise will be politically fraught with southern India expected to take a hit for the good job it’s done of development, which has resulted in its population growth falling well behind the north. The 2002 freeze on delimitation of Lok Sabha constituencies has a post-2026 deadline, which is about when the delayed Census 2021 data is expected to come in – therefore, we know that reservation will commence thereabouts, not sooner.

Will there be reservation within reservation? One-third of the seats reserved for women shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, says the new bill. Calls for the inclusion of OBC and even minority reservation continue in some political quarters. But these have become significantly less potent since 2010, given BJP’s numerical strength plus Congress support.

Perhaps the biggest unknown is about the rotation of reserved seats that the bill says “shall take effect after each subsequent exercise of delimitation as the Parliament may by law determine”. Rotating one-third seats before every election is the route considered the least unfair. With the bill only expected to kick in after the next census and delimitation, there is time to find broadly consensual solutions. Of course political parties should not wait to find and field more winnable candidates among women. That process should be started this election cycle itself.


Date:20-09-23

Canada’s Nijjar game

Trudeau doesn’t seem to have received the kind of global support he was hoping for

TOI Editorials

Is Justin Trudeau having a little rethink about his upping the diplomatic ante with India? A day after he accused India of engineering the killing of Hardeep Singh Nijjar in Canada, he’s been quoted as saying Canada is not looking to provoke India. Surely, it’s a bit too late, with tit-for-tat diplomat expulsions having already happened. Also, reading carefully between the lines of statements made by Canada’s Western allies, it seems clear that no one, including the US, has come out in support. Media reports indicate some of these allies refused to issue a joint statement with Canada on the Nijjar killing. Will Trudeau get a reality check? We don’t know. What we do know is that there are several problems with what Canada has said.

First, it took this action basis “credible allegations”, not evidence.There’s a world of difference between allegation and evidence. Second,it is India that has a right to complain. It has made repeated representations to the Canadian government about extremist Khalistanis in Canada, who have also been targeting Indian diplomats. Canadian authorities were also warned about the dangers Khalistani groups posed to Canada itself, given their links to global narco networks and Pakistan-backed terror groups. But these extremists get a free pass. Third, Sikhs in Canada may constitute 2.1% of the overall population but fringe radical elements within the community have obtained a disproportionate influence over Canadian politics. In Canadian provinces such as British Columbia, they play a role in mobilising Sikh votes.

This explains Trudeau’s political posturing. He has been facing low approval ratings – a late-August poll found that 56% of Canadians wanted him to step down – heads a minority government and needs an issue to turn his fortunes around. India should simply stand firm and let Trudeau figure out how far he wants to go with this.


Date:20-09-23

serious allegations

India and Canada stare at a downturn in ties after Trudeau’s charges

Editorial

Canadian Prime Minister Justin Trudeau’s startling allegation, tying the killing of Canadian Khalistani leader Hardeep Singh Nijjar in June, to “agents of the Government of India”, marks a new low in their unravelling ties. Mr. Trudeau’s accusation — he said evidence had been shared with India and also raised in a bilateral meeting with Prime Minister Narendra Modi last weekend — has set off a chain of events. After Canada expelled a senior Indian diplomat, India summoned the Canadian High Commissioner and expelled Canada’s Station chief for intelligence on Tuesday. The United States and Australia, partners with Canada in the “Five Eyes” intelligence sharing agreement, have expressed “deep concerns” over the issue. The External Affairs Ministry has also accused Canadian diplomats of “anti-India” activities, indicating that more diplomats may be under scrutiny, while the Canadian government has spoken about the violation of the international rule of law, and of Canadian “sovereignty”, which could invoke other areas of confrontation. Given the support Mr. Trudeau received from his political rivals in Parliament, remarks critical of India by leaders such as Pierre Poilievre and Jagmeet Singh, it is also likely that the chill will outlast this government, if voted out in elections due in 2025. Unlike with Pakistan, where such allegations, name-calling and public confrontation have become routine, it is worth remembering that Canada is a part of the western NATO alliance, and home to Indians and Indian-origin Canadians, and the impact of the rupture will be felt wider.

The first step at such a fraught moment has to be some cold reflection over the next steps. For Mr. Trudeau, the priority must be to publicly prove his very serious allegations, or admit he is unable to. India’s assertions over Canadian safe havens for anti-India, separatist violent Khalistani groups have already been proven by many incidents, beginning from the early 1980s to more recent targeting of Indian diplomats and Indian community centres. That Nijjar, chief of the “Khalistan Tiger Force” — he was wanted in India, accused of being behind terror operations in Punjab in the 1990s, and had an Interpol red corner notice — was a Canadian citizen speaks for itself. New Delhi must also consider how it wishes to proceed on its ties with Canada. The government had hailed Prime Minister Narendra Modi’s visit to Canada in 2015, the first bilateral visit by an Indian PM since 1973, with the assumption that decades of mistrust over the Khalistan issue could be brushed aside. Earlier this year, India and Canada attempted another reset, with visits by Canadian Foreign Minister Melanie Joly, and fast-tracking free trade talks. However, after the acrimonious Trudeau-Modi meeting on the sidelines of the G-20, and the latest allegations by Mr. Trudeau, diplomatic niceties are clearly at an end, while the FTA talks have been put on pause.


Date:20-09-23

नारी शक्ति का वंदन

संपादकीय

संसद के नए भवन में पहले ही दिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत होने से यह स्पष्ट हो गया कि प्रधानमंत्री किन कारणों से विशेष सत्र को ऐतिहासिक बता रहे थे। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के लिए कानून बनाने की पहल पिछले 27 वर्षों से हो रही थी, लेकिन किसी न किसी कारण वह आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इस विधेयक पर आम सहमति न बन पाने का कारण केवल यही नहीं था कि लगभग सभी दलों के पुरुष सांसदों को अपनी राजनीतिक जमीन छिनने का भय सता रहा था, बल्कि यह भी था कि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग की जा रही थी। इस पर भी आम राय नहीं बन पा रही थी। अब जो विधेयक पेश किया गया है, उसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इससे आम सहमति बनाने में आसानी होगी, लेकिन यह प्रश्न उठ रहा है कि अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रविधान क्यों नहीं किया गया? चूंकि यह प्रश्न उठाने वाले दल भी महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए इसकी उम्मीद बढ़ गई है कि यह अब कानून का रूप ले लेगा। उम्मीद इसलिए भी बढ़ गई। है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं का 33 प्रतिशत आरक्षण जनगणना और परिसीमन के बाद प्रभावी होगा। इसका अर्थ है कि अगले आम चुनाव के बाद ही महिलाएं इस आरक्षण का लाभ उठा पाएंगी।

चूंकि परिसीमन के चलते लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें बढ़ जाएंगी, इसलिए मौजूदा पुरुष जनप्रतिनिधियों को यह चिंता नहीं रहेगी कि उनकी राजनीति का क्या होगा ? महिला आरक्षण की आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि भारत एक पितृसत्तात्मक समाज है और तमाम प्रगति के बाद भी महिलाओं को वह स्थान नहीं मिल सका है, जो उन्हें मिलना चाहिए। यह अच्छा है कि प्रस्तावित विधेयक में 15 वर्ष बाद महिला आरक्षण की समीक्षा का प्रविधान है। यह सर्वथा उचित है, क्योंकि इसकी तह में जाना ही चाहिए कि नारी उत्थान के लिए जो व्यवस्था की जा रही है, उससे बंछित लाभ अर्जित हो पाया या नहीं ? हर किस्म के आरक्षण की समीक्षा इसलिए होनी चाहिए, ताकि यह जाना जा सके कि पात्र लोगों को उसका सही लाभ मिल रहा है या नहीं? यह जानना इसलिए और आवश्यक है, क्योंकि यह देखने को मिल रहा है कि पंचायतों में आरक्षण के चलते महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ी है, लेकिन कई जगह उनके दायित्वों का निर्वहन उनके पति कर रहे हैं। अब जब लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के समुचित प्रतिनिधित्व की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है, तब यह भी देखा जाना चाहिए कि राजनीति से इतर क्षेत्रों में भी महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े।


Date:20-09-23

सशक्तीकरण के लिए कदम

संपादकीय

करीब 27 वर्षों तक आगे-पीछे करने के बाद महिला आरक्षण विधेयक मंगलवार को एक बार फिर संसद में पेश किया गया। यह विधेयक 128वें संविधान संशोधन द्वारा आहूत एक विशेष सत्र में प्रस्तुत किया गया। विधायक के मुताबिक महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण की गारंटी देने का प्रावधान है। मगर अभी इसमें वक्त है और यह पारित हो गया तो भी परिसीमन की कवायद पूरी होने के बाद ही लागू हो सकेगा। खुद परिसीमन का काम इस पर निर्भर करेगा कि जनगणना कब तक पूरी होती है। हालांकि यह समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा क्योंकि इसमें सरकार को सावधानी के साथ नियम तैयार करने का मौका मिलेगा। हम हाल के वर्षों में देख ही चुके हैं कि अफरमेटिव एक्शन ( ऐतिहासिक रूप से पिछड़ों को आगे लाने के लिए उपाय) के दायरे का विस्तार राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ऐसे में महिला आरक्षण को लागू करने में अगर महिलाओं के अहम सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया तो उसके भी ऐसे ही अनचाहे परिणाम आ सकते हैं। उदाहरण के लिए इसे 15 वर्षों की अवधि के लिए लाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए शिक्षा और रोजगार के वास्ते मूल रूप से 10 वर्षों के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी लेकिन यह अब तक चल रहा है। इसी प्रकार लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं में इन वर्गों के लिए 70 वर्ष का कोटा 2020 में समाप्त होना था लेकिन इसे 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।

यह पहल स्वागतयोग्य है परंतु यह भी अहम है कि यह कानून सांकेतिक न रह जाए और इसका उद्देश्य केवल चुनावों के दौरान वोट बटोरना या वैश्विक सूचकांकों में भारत की रैंकिंग बढ़ाना भर न रह जाए। इस कानून की असली परीक्षा इस बात में निहित है कि यह देश की आधी आबादी को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता तथा रोजगार बेहतर तरीके से उपलब्धा कराने में किस हद तक मददगार साबित होता है। हालिया प्रमाणों को देखें तो यह अपेक्षा बेतुकी भी नहीं है। 2013 में यह विविध दलों वाली एक पहल थी, जिसे महिला सांसदों ने अंजाम दिया था और जिसकी बदौलत बलात्कार और कार्यस्थल पर यौन शोषण के खिलाफ अधिक कठोर कानून पारित हो सके। लोकसभा में इसके लक्ष्य को हासिल करना अपेक्षाकृत आसान होना चाहिए क्योंकि समय के साथ महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। परंतु राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनौती बढ़ सकती है। कोई भी राज्य राष्ट्रीय औसत की बराबरी नहीं कर सका है और पारंपरिक रूप से मातृसत्तात्मक समाज वाले पूर्वोत्तर राज्यों और केरल में भी इसका प्रतिशत शून्य से नौ के बीच है।

इस लिहाज से देखा जाए तो हालिया इतिहास बताता है कि स्त्री-पुरुष भेद के पहलुओं को हल करने में संवैधानिक प्रावधानों की अपनी सीमा है। हालांकि भारत उन चुनिंदा देशों में शुमार है, जिन्होंने कई विकसित देशों से भी पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया था। महिलाओं के राजनीतिक और आर्थिक सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने की राह में तमाम चुनौतियां रही हैं। पंचायतों में महिलाओं की कम भागीदारी और श्रम शक्ति में उनका कम नजर आना भी यही दर्शाता है। यह ध्यान रखना भी महत्त्वपूर्ण है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश जहां कोई संसदीय कोटा नहीं है या ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के कुछ हिस्से जहां स्वैच्छिक पार्टी कोटा या विधायी प्रत्याशी कोटा है, वहां स्त्री-पुरुष समानता पहले से ही बेहतर स्थिति में है। दूसरी ओर नेपाल, पाकिस्तान, किर्गिजस्तान, उज्बेकिस्तान, युगांडा, रवांडा, सूडान, नाइजर, बांग्लादेश, फिलिपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों में विधायिका में महिलाओं के लिए आरक्षण मौजूद है और इनमें से कुछ को ही स्त्री-पुरुष समानता में बेहतर माना जा सकता है। यहां इंडोनेशिया, फिलिपींस और बांग्लादेश अपवादस्वरूप हैं जो बताते हैं कि जीवंत आर्थिक उदारकीरण महिला सशक्तीकरण में कितनी अहम भूमिका निभा सकता है। ऐसे में आर्थिक वृद्धि हमेशा स्त्री-पुरुष समानता कानूनों का सबसे अहम कारक रहेगी।


Date:20-09-23

महिला को जगह

संपादकीय

राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की सैद्धांतिक मांग पुरानी है। अपेक्षा की जाती थी कि राजनीतिक दल खुद महिलाओं को राजनीति में आगे लाएं और वे अपने दम पर अपनी जगह बनाएं। मगर यह विचार व्यावहारिक रूप लेता नहीं दिख पाया, तो सिफारिश की गई कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित कर दी जाएं। इसे लेकर मसविदा भी तैयार हुआ। संसद में उसे कानूनी दर्जा दिलाने की भी कोशिशें होती रहीं, मगर विभिन्न राजनीतिक दलों के विरोध के चलते इसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। पिछले सत्ताईस सालों से यह विधेयक अधर में झूल रहा है। अब सरकार ने एक बार फिर इसे लोकसभा में पारित कराने का मन बना लिया है। विधेयक सदन में पेश कर दिया गया है। अगर इसे कानूनी दर्जा मिल गया तो लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या बढ़ कर एक सौ इक्यासी हो जाएगी। फिलहाल उनकी संख्या बयासी है। इसी तरह विधानसभाओं में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी। प्रस्तुत विधेयक को केवल पंद्रह सालों तक लागू रखने का प्रस्ताव है। इसके बाद नए सिरे से इसे सदन में पारित कराना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कि राजनीति में अगर महिलाओं की भगीदारी सशक्त होती है, तो शायद इस कानून की जरूरत ही न पड़े।

लोकसभा में सरकार मजबूत स्थिति में है, इसलिए इस विधेयक के पारित होने में कोई अड़चन महसूस नहीं की जा रही। राज्यसभा में यह पहले ही पारित हो चुका है। फिर, इसकी मांग विपक्षी दल भी लंबे समय से कर रहे थे। संसद का विशेष सत्र शुरू हुआ तब भी सभी दलों की ओर से इस विधेयक को सदन में पेश करने की मांग उठी। कोई भी दल महिला आरक्षण के विरोध में कभी नहीं रहा है, बस मतभेद इसके मसविदे के बिंदुओं को लेकर उभरते रहे हैं। समाजवादी और वामपंथी दल इसका इसलिए विरोध करते रहे हैं कि हाशिये के कहे जाने वाले तबकों की महिलाओं के लिए इसमें कोई स्पष्ट रेखा तय नहीं की गई थी। नए विधेयक में महिलाओं के लिए तय तैंतीस फीसद आरक्षण के भीतर अलग-अलग वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षण तय करने के बजाय लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की खातिरआरक्षित सीटों में से ही तैंतीस फीसद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा अगर आरक्षित सीटों से बाहर भी महिलाएं चुनाव लड़ना चाहें तो लड़ सकती हैं। हालांकि अन्य पिछड़ी जातियों के लिए किसी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, इसलिए असल विरोध का स्वर वहीं से उठता रहा है।

दरअसल, महिला आरक्षण का मकसद विधायिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है, इसलिए कुछ लोगों का विचार यह भी रहा है कि महिलाओं को आरक्षण के जरिए ही क्यों आगे आने का अवसर मिलना चाहिए, उन्हें अपने दम पर आगे आने का मौका देना चाहिए। इसलिए एक विचार यह भी आया कि राजनीतिक दल खुद अपने सांगठनिक ढांचे में एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था लागू करें। मगर हैरानी की बात है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के सैद्धांतिक विचार का समर्थन तो सभी दल करते हैं, चुनावी सभाओं में इसकी मांग भी दोहराते हैं, मगर संगठन के स्तर पर इसे आगे बढ़ाता कोई नजर नहीं आता। महिला आरक्षण विधेयक अगर संसद में पारित हो जाता है तो यह निस्संदेह एक ऐतिहासिक कदम होगा, मगर उसके बाद भी यह देखना होगा कि राजनीतिक दल महिलाओं को संगठन में कितनी अहम जगह देते हैं।


Date:20-09-23

खुद में झांके मीडिया

संपादकीय

सर्वोच्च न्यायालय ने टीवी समाचार चैनलों की निगरानी के स्वनियामक तंत्र को सख्त बनाने की बात की। देश के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने न्यूज ब्राडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन को नए दिशा-निर्देशों के साथ आने को कहा। केंद्र की तरफ से पेश सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सरकार पहले ही तीन चरणीय तंत्र बना चुकी है, जिसमें पहला स्वनियामक ही है। न्यूज ब्राडकॉस्टर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया अपने आपको एकमात्र इकाई मानती है, जो केंद्र के साथ पंजीकृत है। इस पर अदालत ने कहा हम इनके वैचारिक मतभेदों को नहीं सुलझा सकते। इस कोलाहल में यह याचिका गुम न होने की बात भी की। उन्होंने दोनों के नियमों को देखने को कहा। टीवी की खबरों व डिजिटल प्लेटफार्मो के मौजूदा स्वनियामक तंत्र से सबसे बड़ी अदालत पहले ही संतुष्ट न होने की बात कर चुकी है। अदालत द्वारा भड़काऊ कार्यक्रमों तथा आपराधिक मामलों के सनसनीखेज बना कर पेश करने पर कड़ा आर्थिक दंड देने की भी चर्चा की जा चुकी है। बांबे उच्च न्यायालय ने 2021 जनवरी में कहा था कि मीडिया द्वारा किया जाने वाले ट्रायल अदालत की अवमानना है। साथ ही प्रेस से किसी भी तरह की लक्ष्मण रेखा ना लांघने की बात भी कही थी। दर्शकों की संख्या में इजाफा करने के लोभ में अकसर समाचार चैनल्स व हिट्स के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स निश्चित मानकों का पालन करने में घोर कोताही बरतते हैं। किसी भी पेशे पर नियामक रखना मुश्किल जरूर है, परंतु जिन माध्यमों का काम मुख्य रूप से जनता को सूचनाओं से अवगत कराना है; उन्हें पथप्रदर्शक के तौर पर अधिक जिम्मेदारी से खुद पेश आना चाहिए। इसके उलट वे बार-बार अपनी सीमाएं जानते-बूझते लांघते हैं। प्रतिस्पर्धा होना कतई गलत नहीं है मगर यह इतनी स्वस्थ्य हो कि बाकियों को इसकी कीमत न चुकानी पड़े। साथ ही यह ख्याल भी रखना जरूरी है कि रिपोर्टिग या विश्लेषण के दौरान निष्पक्षता नजर आए। आलोचनात्मक होने का तात्पर्य अकारण अंतिम निर्णय लेने पर उतारू होना ना साबित होता हो। कुछ दिन पहले सबसे बड़ी अदालत कह चुकी है कि पीड़ित के साथ आरोपी के भी अधिकार हैं, उनकी रक्षा करना सबके लिए जरूरी है। मीडिया की गरिमा को बचाना खुद मीडिया का ही काम है, इसलिए हमें अपना आकलन करना खुद सीखना चाहिए। मीडिया का कठघरे में होना, सबके लिए खतरा साबित हो सकता है।


Date:20-09-23

बदनीयती से बिगड़ेगी बात

डॉ. ब्रह्मदीप अलूने

काउबॉय डिप्लोमेसी, कठोर जोखिम लेकर अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित करने का बदनाम तरीका मानी जाती है। मुक्केबाजी में हाथ आजमा चुके कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और अग्रणी अर्थव्यवस्था वाले देश भारत से उनके देश के हितों की न तो रक्षा कर पा रहे हैं और न ही मुक्केबाजी के मूल नियमों को समझ पा रहे हैं। मुक्केबाजी में लक्ष्य क्षेत्र के बाहर मुक्का मारना नियम विरुद्ध माना जाता है वहीं कूटनीति में राष्ट्रीय हितों को दरकिनार करना गंभीर अपराध माना जाता है। ट्रूडो राजनयिक स्तर पर असंयत व्यवहार कर कनाडा की बहुलतावादी पहचान को तो खत्म कर ही रहे हैं, यूरोप और अमेरिकी महाद्वीप को भी आतंकी खतरें में धकेल रहे हैं।

दरअसल, कनाडा की संसद में पीएम ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी निज्जर की इस साल जून में हुई हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है और कनाडा में रहने वाले एक शीर्ष स्तर के भारतीय राजनयिक को बर्खास्त कर दिया है। इसकी कड़ी प्रतिक्रिया भारत में होनी ही थी और भारत ने भी राजनयिक स्तर पर कड़े कदम उठाने में बिल्कुल देरी नहीं की। उत्तरी अमेरिकी देश कनाडा एक विशाल क्षेत्रफल वाला लोकतांत्रिक देश है, जहां भारतीय प्रवासियों की अच्छी खासी तादाद है। नागरिक स्वतंत्रता और आर्थिक प्रगति के लिए पहचाने जाने वाला यह देश भारत के साथ कई वैश्विक मंचों को साझा करता है। वहीं भारत और कनाडा के बीच खालिस्तानियों का विवाद भी कुछ कम नहीं है।

खालिस्तान आंदोलन को भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। ऐसा माना जाता है कि इस आंदोलन से सहानुभूति रखने वाले सिख दुनिया भर में हैं, इनमें कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियों से भारत को सख्त आपत्ति है। कनाडा पृथकतावादी सिख होमलैंड खालिस्तान के समर्थकों के लिए महफूज ठिकाना रहा है। यह देश विदेशी अल्पसंख्यकों की पहली पसंद है और इसे सिखों का दूसरा घर भी कहा जाता है। भारत में सिख आबादी करीब ढाई करोड़ है और इसके बाद सबसे ज्यादा सिख कनाडा में ही रहते हैं। कनाडा में सिख समुदाय इतना प्रभावशील है कि पंजाबी कनाडा की संसद में तीसरी आधिकारिक भाषा है। कनाडा की राजनीति में सिखों का अच्छा-खासा दखल है और इसमें कुछ खालिस्तानी भी शामिल हैं। 2015 में जब ट्रूडो प्रधानमंत्री बने तो उनकी कैबिनेट में कुल चार सिख मंत्री थे। सेंटर-लेफ्ट न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जगमीत सिंह भी सिख ही हैं, ये ट्रूडो के बड़े राजनीतिक सहयोगी बताएं जाते हैं। जगमीत सिंह खालिस्तान की रैलियों में शामिल होते रहे हैं। कनाडा और भारत के बीच द्विपक्षीय समझौते बेहद मजबूत रहे हैं, जिन्हें ट्रूडो के कार्यकाल में बड़ी चुनौती मिल रही है। इसका प्रमुख कारण ट्रूडो का खालिस्तानी नेताओं से प्रेम रहा है। वे अपने देश में रहने वाले खालिस्तानी नेताओं का विश्वास जीतने के लिए कनाडा की वैश्विक साख को शर्मसार करते रहे हैं। हाल ही में वे जी 20 की बैठक में भाग लेने दिल्ली आए तो भारत के प्रधानमंत्री के साथ रिश्तों मेंतल्खी साफ दिखाई दी। इसके पहले वे 2018 में जब भारत आये थे तब भी उनका कूटनीतिक व्यवहार बेहद असंयत था।

उस दौरान भी कनाडा में खालिस्तान के समर्थकों को गले लगाने के लिए बदनाम ट्रूडो भारत में भी अपने दामन को बचा नहीं पाए थे। उनके डिनर रिसेप्शन की सूची में सिख अलगाववादी जसपाल अटवाल का नाम आने से भारतीय राजनीति में बैचैनी स्वभाविक थी। जब इस पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई तो स्वयं कनाडाई प्रधानमंत्री ने इस पर सफाई देते हुए अटवाल को अपने डिनर कार्यक्रम से दूर कर दिया था, लेकिन अलगाववादी अटवाल की छाया से कनाडा के प्रधानमंत्री उसके बाद भी बच नहीं सके। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैदराबाद हॉउस में उनकी मुलाकात चर्चित रही थी। जहां कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ ऊर्जा तथा व्यापार के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने की बात कही और वाणिज्यिक सहयोग को लेकर भारत को कनाडा का एक विस्त मित्र बताया। वहीं इसके उलट मोदी ने कनाडा को इशारों ही इशारों में अपनी नाराजगी जता दी। ट्रूडो के साथ हैदराबाद हाउस में मुलाकात के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन लोगों को कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए, जो अपने राजनीतिक मंसूबों के लिए अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने ट्रूडो को चेताते हुए यह नसीहत भी दे डाली कि आतंकवाद भारत के साथ-साथ कनाडा जैसे देशों के लिए भी एक खतरा है।

यह भी दिलचस्प है कि कनाडा और भारत की व्यापारिक भागीदारी अच्छी-खासी है। कनाडा की 400 से अधिक कंपनियों की भारत में उपस्थिति है तथा एक हजार से अधिक कंपनियां सक्रिय रूप से भारतीय बाजार में कारोबार कर रही हैं। वहीं कनाडा में भी कई भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं, जो सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर, इस्पात, प्राकृतिक संसाधन और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हैं। इन सबके बीच कनाडा से संतुलित रिश्ते भारत की आंतरिक सुरक्षा, सामरिक और आर्थिक जरूरतों के लिए बेहद जरूरी है। जिस तरह ऑपरेशन ब्लू स्टार, 1984 के सिख दंगे भारत समेत पूरी दुनिया में सिखों के लिए मुद्दा हैं, उसी तरह कनाडा में रह रहे सिखों के लिए भी ये बड़े मुद्दे हैं। इस साल छह जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39 वीं बरसी पर कनाडा के ब्रैंपटन शहर में पांच किलोमीटर लंबी एक यात्रा निकाली गई थी, जिसमें भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या को दिखाने वाली झांकी का आपत्तिजनक तरीके से प्रदर्शन किया गया था।

भारत की कड़ी आपत्ति के बाद ट्रूडो ने खालिस्तान समर्थकों के प्रदशर्नों को अभिव्यक्ति की आजादी बताया था। इस समूचे घटनाक्रम के बीच कनाडा के पीएम का रु ख भारत को लेकर इसलिए खतरनाक नजर आता है क्योंकि वे अभिव्यक्तिकी आजादी के नाम पर हिंसा, अलगाववाद और आतंकवाद को सही ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान समर्थक बड़ी तादाद में रहते हैं। इनके मजबूत संबंध पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से हैं। यदि ट्रूडो अपनी राजनीतिक हसरतों को पूरा करने के लिए खालिस्तानी आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं तो भारत को भी कनाडाई नागरिकों और दुनिया के सामने उन्हें सरेआम करने से परहेज नहीं करना चाहिए।


Date:20-09-23

आधी आबादी का हक

संपादकीय

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने वाला ‘नारी शक्ति वंदन विधेयक’ स्वागत योग्य तो है ही, इस मायने में भी ऐतिहासिक है कि यह नए संसद भवन के पहले दिन की कार्यवाही का हिस्सा बना। नए संसद भवन की इससे शानदार कोई और शुरुआत हो भी नहीं सकती थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उचित ही कहा है कि इससे भारतीय लोकतंत्र मजबूत होगा। चूंकि लोकसभा में एनडीए सरकार को भारी बहुमत हासिल है और राज्यसभा में भी उसका फ्लोर प्रबंधन अच्छा है, ऐसे में इस विधेयक को कानून बनने में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। काफी लंबे समय से देश की आधी आबादी को ऐसे कानून की प्रतीक्षा थी और अब जब महिला मतदाता 18वीं लोकसभा को चुनने के बहुत करीब हैं, तब यह विधेयक उन्हें बेहतर कल की आश्वस्ति देता है।निस्संदेह, इस मुकर्रर नुमाइंदगी के लिए उन्हें कुछ साल इंतजार करना होगा, मगर इससे स्त्री सशक्तीकरण की प्रक्रिया को एक पुख्ता आधार मिल गया है।

हमारे संविधान-निर्माताओं ने देश के नागरिकों को मताधिकार देते समय उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया था, और तथ्य यह भी है कि आजादी के पिछले साढ़े सात दशकों में देश के तमाम महत्वपूर्ण पदों को महिलाएं सुशोभित कर चुकी हैं, मगर यह उपलब्धि हमारे लोकतंत्र की स्वाभाविक परिणति के बजाय प्रतीकवाद की ही देन अधिक रही। यही कारण है कि तमाम शैक्षणिक-भौतिक तरक्की के बावजूद जन-प्रतिनिधित्व के मामले में महिलाओं में खास प्रगति नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने सोमवार को जब पिछले संसद भवन के आखिरी दिन अब तक के माननीयों की संख्या बताई, तब महिला और पुरुष सांसदों का वैषम्य हमारे लोकतंत्र को मुंह चिढ़ाता हुआ दिखा। दोनों सदनों में कुल मिलाकर 7,500 सांसदों ने अपना योगदान दिया है, मगर उनमें महिला सांसदों की संख्या कितनी रही? महज 600; आज भी लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15 फीसदी के नीचे ही है, और इनमें से भी ज्यादातर किसी न किसी रसूखदार परिवार से जुड़ी हैं।

मगर आरक्षण एकमात्र इलाज नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी मुल्कों में वर्षों से विधायी संस्थाओं में स्त्रियों की सीटें आरक्षित रही हैं, पर वहां उनके हालात कैसे हैं, यह बताने की जरूरत नहीं। खुद हमारे देश में ही पंचायती राज संस्थाओं में कई सूबों में 50 प्रतिशत तक महिला आरक्षण लागू है। मगर मुखिया-पति और पार्षद-पति भी हमारे ही समाज की हकीकत है। इसलिए चुनौती राजनीतिक दलों के आगे है कि वे जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व गढ़ने की कोशिश करें। पार्टी संगठन के सभी विभागों में उन्हें कम से कम 33 प्रतिशत नुमाइंदगी दें। सिर्फ दिखाने के लिए महिला प्रत्याशियों को चुनाव में उतार देने के टोटके को मतदाता गंभीरता से नहीं लेते। इससे न पार्टियों का भला होने वाला, न लोकतंत्र का। नारी शक्ति वंदन विधेयक ने तमाम राजनीतिक पार्टियों को एक अवसर दिया है कि वे महिलाओं की राजनीतिक आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील रुख अपनाएं। इस कानून का सियासी लाभ अब चाहे कोई उठाए, क्योंकि पिछडे़ वर्गों में इसे लेकर जैसी प्रतिक्रिया देखने को मिली है, वह आने वाले दिनों में देश की चुनावी राजनीति को और उलझाएगी। मगर फिलहाल आजादी के इस अमृतकाल में भारतीय स्त्रियों के लिए संभावनाओं के शीर्ष सदन का जो बड़ा पट खुला है, उसका स्वागत कीजिए।


Date:20-09-23

अब महिलाएं बदल देंगी देश का चेहरा

मनीषा प्रियम, ( राजनीतिक विश्लेषक )

विधायिका में महिलाओं को आरक्षण देने का विचार बहुत पुराना है और अब इस दिशा में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। महिला आंदोलनों और संगठनों की ओर से यह मांग बहुत पहले से होती आ रही थी, लेकिन कुछ क्षेत्रीय दल थे, खासकर विंध्य के ऊपर के हिंदी हार्टलैंड या हिंदी पट्टी के, जिनमें सक्रिय कुछ क्षेत्रीय दलों में इसको लेकर मतभेद था। यह विधेयक राज्यसभा में तो पारित हो गया था, मगर लोकसभा में पास होने से रह गया था। अब यह विधेयक केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद लोकसभा में पेश हो गया है और इसका पारित होना भी तय दिख रहा है।

यह बात छिपी नहीं है कि पारंपरिक रूप से रोजमर्रा के जीवन में पुरुषों का वर्चस्व हमेशा से रहा है और राजनीतिक सत्ता भी मर्दों के हाथ में केंद्रित रही है। राजनीतिक सत्ता एक जरिया है, जिसके बल पर महिलाओं पर दबदबा कायम रखा जाता रहा है। एक पूर्वाग्रह भी रहा है कि महिलाओं के हाथों में राजनीति सौंप दी गई, तो पुरुषों की सत्ता पलट जाएगी।

यद्यपि यह बात स्वीकार की जाती है कि महिलाओं का मजबूत होना जरूरी है, मगर तब भी पुरुषों के बीच यह बात सामान्य रूप से सर्वमान्य रही कि सत्ता और उसमें भी राजनीतिक सत्ता पुरुषों के पास ही रहनी चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि सदियों से चली आ रही परिपाटी को बदलने के लिए अनेक नेता तैयार नहीं थे। जो लोग सामाजिक न्याय की खूब बातें करते थे और मंडलवादी भी थे, वे भी महिलाओं की बात पर या महिलाओं को विधायिका में अधिकार देने की बात पर बिदक जाते थे। ऐसे बहुत से पुरुष रहे हैं, जो तमाम तरह के बल अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं। महिलाओं को सत्ता में पर्याप्त भागीदारी देने की बात चलती थी, तो अनेक नेता न केवल पीछे हट जाते थे, बल्कि अड़चनें भी पैदा करते थे। इसी वजह से महिला आरक्षण की बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी।

पंचायती राज में भी जब संशोधन हुआ, तो पंचायत चुनावों में महिलाओं को आरक्षण पहले ही मिल गया। हमने देखा है, निचले स्तर पर चुनाव में जब महिलाएं आरक्षण के बल पर आगे आती हैं, तो धीरे-धीरे वे सारे कामकाज सीख जाती हैं और विधायकी के लिए भी दावा पेश करने लगती हैं। भारतीय लोकतंत्र में निचले स्तर पर बदलाव पहले ही हो चुका है, ग्राम पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी काफी बढ़ चुकी है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा के स्तर पर पुरुषों की पकड़ बरकरार है। अब जब सरकार ने मन बना लिया है, तब ऐसे पुरुषों को झुकना पड़ेगा, जो पहले महिलाओं को भागीदारी देने के पक्ष में नहीं थे।

पुराने संसद भवन से नए भवन में आकर सबसे पहले सरकार द्वारा महिला आरक्षण विधेयक पेश करना ऐतिहासिक है। भारतीय संविधान वाकई प्रगतिशील स्वभाव का है, जो यह मानता है कि संविधान के जरिये ही हम समाज की असमानता दूर करेंगे। आज भारतीय संसद या सरकार ने मान लिया है कि महिलाओं को राजनीतिक स्तर पर वास्तविक भागीदारी देने की जरूरत है और असमानता दूर करने के लिए उच्चतम स्तर पर काम किया जाएगा। यह महिलाओं के लिए वाकई बहुत खुशी का दिन है।

हां, आलोचकों द्वारा यह बात अवश्य कही जा सकती है कि यह कदम चुनाव को करीब देखते हुए उठाया गया है, पिछले नौ साल में ऐसा नहीं किया गया था। इसके बावजूद महिला आरक्षण विधेयक जिस दिन भी पारित हो, वह दिन शुभ है। यह भारतीय राजनीतिक इतिहास में महिला-पुरुष गैर-बराबरी या असमानता को पाटने वाला एक महत्वपूर्ण दिन होगा।

इसके तहत आरक्षण के अंदर भी आरक्षण की व्यवस्था होगी। यह मांग भी पुरानी है। ऐसा करना सामाजिक या लैंगिक समानता लाने के लिए जरूरी है। सब जानते हैं, जातिगत भेदभाव का सर्वाधिक असर महिलाओं पर पड़ता है। महिलाओं में भी निचली जाति की महिलाएं और भी ज्यादा पिछड़ी होती हैं। पिछड़ों में भी अत्यधिक पिछड़ी महिलाओं के साथ समाज की अगड़ी महिलाओं का सामंजस्य बिठाकर चलना जरूरी है। यह संविधान-सम्मत है और न्याय-संगत भी। आरक्षण के अंदर आरक्षण से सामाजिक असमानता को दूर करने में बड़ी मदद मिलने वाली है।

अब राजनीतिक दलों को चुनावी टिकट बांटते हुए अपनी सोच और नीतियों में आमूल-चूल बदलाव करना पड़ेगा। विधानसभाओं और संसद के अंदर का परिदृश्य पूरा बदल जाएगा। अभी तक जो महिलाएं संसद में पहुंचती रही हैं, उनमें से ज्यादातर आभिजात वर्ग से आती हैं, लेकिन महिला आरक्षण लागू होने से समाज की दबी-कुचली महिलाएं ज्यादा बड़ी संख्या में ऊपर आएंगी। वैसे आगे भी महिलाओं के लिए लड़ाई उतनी आसान नहीं है। हम जानते हैं कि पंचायतों में भी सरपंच-पति और प्रधान-पति जैसे अघोषित पदनाम बन गए हैं, विधायक और सांसद के चुनाव में भी कुछ तो ऐसा रहेगा ही। सदियों से सत्ता में काबिज पुरुष आसानी से अपना वर्चस्व नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तब भी बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं चुनकर आएंगी, जो स्वतंत्र रूप से बिना किसी पुरुष के अधीन रहते हुए व्यापक समाज या अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह आशंका भी सही है कि पहले से स्थापित राजनीतिक परिवारों से ज्यादा महिलाएं सामने आएंगी, पर तब भी सुधार तो होकर रहेगा। वैसे, यह आशंका अनुसूचित जाति के आरक्षण के समय भी जताई गई थी, पर भारतीय राजनीति में मायावती जैसी सशक्त नेता का उभरना यह बताता है कि बदलाव का बिगुल पहले बज चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार-बार बताते हैं कि वह एक साधारण या छोटे परिवार से आए हैं। हमने अब तक बहुत इंतजार किया है, तो थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। भारतीय राजनीति का चेहरा बदलने वाला है।

अभी तो महिला आरक्षण विधेयक पेश हुआ है, उसका अध्ययन होगा, चर्चा होगी। प्रक्रिया, कोटा और सीट तय करने जैसे जटिल कार्य में काफी समय लगेगा। इतना तो तय है कि परिसीमन के बाद ही यह लागू होगा और परिसीमन से पहले जनगणना होगी। मतलब, 2026-27 के बाद ही यह लागू हो सकेगा। आगामी लोकसभा चुनाव में नहीं, उसके अगले लोकसभा चुनाव 2029 में ही महिला आरक्षण का सपना जमीन पर उतर आएगा।


Date:20-09-23

कनाडा से मजबूत रिश्ते में आई ताजा तल्खी का मतलब

संपादकीय

खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की कथित संलिप्तता का कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो का आरोप अति-दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत ने उचित ही इसे ‘अब्सर्ड’ (अनर्गल) और ‘मोटिवेटेड’ (खास मंशा से प्रेरित) कहकर खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सख्त शब्दों में यह भी कहा कि कनाडा में हत्या, मानव तस्करी और संगठित अपराध सहित कई अवैध गतिविधियों को मिली जगह कोई नई बात नहीं है। मामला यहां तक बढ़ गया कि कनाडा ने एक प्रमुख भारतीय राजनयिक को देश छोड़ने को कहा है, जिसके जवाब में भारत ने भी ऐसी ही कार्रवाई की। इस घटनाक्रम से दोनों देशों के रिश्ते निम्नतम स्तर पर आ गए हैं।

निज्जर की पिछले जून में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी जांच के लिए वहां एक कमेटी गठित हुई थी। इस कमेटी की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है, पर प्रधानमंत्री ट्रुडो ने भारत की ‘संलिप्तता’ की बात कर दी। निज्जर ‘सिख फॉर जस्टिस’ संगठन में नंबर दो की हैसियत रखता था। यह खुद को मानवाधिकार संगठन बताता है, पर वास्तव में यह भारत-विरोधी संगठन है, जिसके कारण 2019 में इसे नई दिल्ली ने प्रतिबंधित कर दिया था। निज्जर का अपना एक गुट भी था, जिसे वह ‘खालिस्तान टाइगर फोर्स’ बताया करता था। यह संगठन पिछले कुछ महीनों से कनाडा ही नहीं, अमेरिका, स्वीट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जैसे देशों में ‘पंजाब रेफरेंडम’ चला रहा है, जिसमें पंजाब को स्वतंत्र खालिस्तानी राष्ट्र घोषित करने की मांग है। हाल ही में इसने कनाडा में कुछ भारतीय राजनयिकों के साथ-साथ हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री को भी धमकी दी है।

कनाडा में खालिस्तानियों की मौजूदगी काफी पहले से है। पिछली सदी के 70-80 के दशक में वे वहां गए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर मिली छूट का भरपूर फायदा उठाया। 1985 में एअर इंडिया के विमान में विस्फोट की कड़ी भी कनाडा की धरती पर सक्रिय खालिस्तानी गुट से जुड़ी थी, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ऐसे गुट वहां खुद को ‘सभ्य रूप’ में परोसते हैं, इसलिए उनको सरकारी छूट मिल जाती है और उनकी सक्रियता जारी रहती है।

यह मसला दोनों देशों के संबधों में दरार की वजह रहा है। भारत ने कनाडा सरकार से यह बराबर मांग की है कि वह खालिस्तानियों की गतिविधियों व उनकी फंडिंग पर रोक लगाए, मगर ‘सिख फॉर जस्टिस’ जैसे संगठन ट्रुडो की लिबरल पार्टी को समर्थन देते हैं। यहां तक कि 2015 के चुनाव में भी, जिसमें ट्रुडो चुनकर आए थे, ऐसे संगठनों का साथ लिया गया था। नतीजतन ट्रुडो के मंत्रिमंडल में कई मंत्री खालिस्तान-समर्थक हैं। इसीलिए भारत की मांग को अनसुना कर दिया जाता है।

यह सही है कि कनाडा और भारत में लोगों के आपसी रिश्ते सौहार्दपूर्ण हैं। वहां करीब 13 लाख भारतवंशी रहते हैं। दोनों देशों में कारोबारी व सामरिक ही नहीं, तमाम तरह के संबंध हैं, जबकि खालिस्तान का समर्थन करने वाले लोगों का तबका काफी छोटा है। फिर भी, यह मुद्दा दोनों देशों के आपसी रिश्तों को प्रभावित करता है। दोनों देशों के बीच अभी करीब आठ अरब डॉलर का आपसी कारोबार होता है और कनाडा का दसवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भारत है। यही नहीं, हाल में कनाडा ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी रणनीति जारी की है, जिसमें भारत को अहम साझेदार माना है। लिहाजा, ऐसे किसी बयान से दोनों देशों की बहु-आयामी साझेदारी प्रभावित हो सकती है।

कनाडा सरकार को गंभीरता से सोचना होगा कि भारत के साथ संबंध बिगड़ने पर उसे कितना नुकसान हो सकता है। अगर खालिस्तान समर्थक समूह वहां जड़ें जमा लेते हैं, तो उसकी आंच से वह भी नहीं बच सकेगा। ऐसे समय में, जब जी-20 का सफल आयोजन हुआ है, दिल्ली घोषणापत्र में आतंकवाद का जिक्र किया गया है, तब कनाडाई प्रधानमंत्री का बयान परिपक्वता की निशानी नहीं है। इसके बजाय, कनाडा को खुलकर आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाना चाहिए था। कहीं ऐसा न हो कि विश्व में कनाडा की छवि आतंकवाद समर्थक देश की बन जाए।


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