25-11-2023 (Important News Clippings)

Afeias
25 Nov 2023
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Date:25-11-23

Guvs Don’t Fit

Constitutional amendment needed to straighten Rajyapals

TOI Editorials

The Supreme Court has yet again laid down the limits of a governor’s powers in a writ petition filed by Punjab against the state’s governor. It’s important because it sets the precedent for similar disputes between state governments and governors in Tamil Nadu and Kerala. The common thread running through these disputes is that governors delay assent to some bills passed by the legislature for an inordinate duration. Consequently, it undermines both legislative intent and the policy agenda of the incumbent government.

The apex court reiterated that a governor is a state’s symbolic head and the real power is with the legislature. This has been stated in judgments for almost 50 years. Yet, if problems recur, it’s because the issue is political rather than legal. Successive central governments have used the office of the governor to undermine states administered by opposition parties. Now, it’s often done using a loophole in the Constitution’s Article 200, which says that if a governor withholds assent to a bill, it has to be returned to the legislature “as soon as possible” for reconsideration. In the absence of a finite limit on the duration before it’s sent back to the legislature for reconsideration, governors have delayed bills in some cases for a few years.

The verdict emphasises the Constitution expects governors to act quickly and not sit on bills. Governors don’t have veto power over elected representatives. But the problem is unlikely to disappear because it’s political in nature. Therefore, the entire political class needs to consider a constitutional amendment that fixes a deadline on how long governors can sit on a bill.


Date:25-11-23

Kabul Conundrum

Afghan embassy shut. GOI, get creative to preserve interests

TOI Editorials

The closure of the Afghanistan embassy in India highlights New Delhi’s strategic dilemma. The embassy ceased its operations citing lack of support from GOI, something Indian officials had previously denied. But it was clear that the position of the embassy, which operated under the previous Afghan republican government, and which now the Taliban regime wants to take over, was untenable. The problem for New Delhi is that like most of the world it doesn’t recognise the Taliban regime, but yet needs to work with Kabul to safeguard its strategic interests.

That requires some diplomatic creativeness. There’s a significant number of Afghan citizens still in India–families have been divided since the fall of Kabul in 2021 with India cancelling all existing visas issued to Afghan nationals. But according a semblance of diplomatic recognition to Taliban is also tricky. Aside from the group’s appalling treatment of Afghan women and girls, there’s no predicting their equation with Pakistan. Currently, Kabul and Islamabad are at odds over the latter’s deportation of Afghan refugees. But this could easily change with a shift in the internal dynamics of Taliban. And if Pakistan is able to restore its strategic depth in Afghanistan via Taliban, India would need suitable options, including contacts with elements of the previous Afghan regime.

For the moment, New Delhi can establish limited technical cooperation with Kabul. It should also revive issuing of visas to Afghan nationals. India has always stood by the Afghan people. That goodwill is its biggest strategic asset.


Date:25-11-23

No vote for veto

Supreme Court has done well to remove the veto power of Governors.

Editorial

In a parliamentary democracy, Governors do not have a unilateral veto over Bills passed by the legislature. This is the crux of the Supreme Court’s ruling in a case arising from Punjab after Governor Banwarilal Purohit withheld assent to some Bills passed by the State Assembly on the pretext that these were adopted in an illegal session of the House. The Court’s reading of the scheme of Article 200, which deals with grant of assent to Bills, is in line with the core tenet of parliamentary democracy: that an elected regime responsible to the legislature runs the State’s affairs. While granting assent is a routine function, the other options — withholding assent or reserving a Bill for the President’s consideration — have been subjects of controversy. There is a proviso to the Article which states that “as soon as possible”, the Governor may return the Bill (if it is not a Money Bill) to the House for reconsideration, but when the Bill is passed again, with or without changes, he cannot withhold assent. The Supreme Court has now read the power to withhold assent and the proviso in conjuction, holding that whenever the Governor withholds assent, he has to send the Bill back to the legislature for reconsideration. This effectively means that the Governor either grants assents in the first instance or will be compelled to do so after the Bill’s second passage.

The Court has done well to point out that Governors, in a system that requires them to function mainly on the aid and advice of the Council of Ministers, cannot withhold action on Bills and must act as soon as possible. This is a clear reprimand administered to Governors who believe they can endlessly delay action on Cabinet or legislative proposals because of the absence of a prescribed time-frame. Mr. Purohit’s stand that the particular session of the Assembly was illegal — because an adjourned House was reconvened by the Speaker on his own — has been rejected. The Court has ruled that the earlier session had only been adjourned and not prorogued. The verdict should not give any further scope for controversy over the role played by Governors in the law-making process that culminates with their granting assent to Bills, and must end the tussle between elected regimes and the Centre’s appointees. There is still some residual scope for controversy if, as a result of Governors being divested of the power to reject Bills unilaterally, they start referring Bills they disapprove of to the President. Such an eventuality should not be allowed to arise.


Date:25-11-23

अच्छे प्रजातंत्र में संविधान को मार्गदर्शक मानें

संपादकीय

सीजेआई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने पंजाब मामले में बहुत स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 200 में वर्णित गवर्नर के अधिकारों की पुनर्व्याख्या की है। ‘राज्यपाल राज्य की विधायिका से पारित किसी भी बिल को अनिश्चित काल के लिए लटका नहीं सकते; बिल को यथाशीघ्र विधायिका को लौटाने के साथ ऐसा करने के कारण बताने होंगे और अगर विधायिका से संशोधित या यथावत बिल दोबारा पारित होकर आता है तो राज्यपाल को दस्तखत करने होंगे।’ इस फैसले से तमिलनाडु और केरल का मुद्दा ही नहीं, देश भर के राज्यपालों के लिए बिलों को लटकाने की स्थिति खत्म हो जानी चाहिए। इन दो राज्यों की सरकारों ने (जो विपक्षी दलों की हैं) भी पंजाब की तरह अपने-अपने यहां के राज्यपालों के खिलाफ बिल को सालों से लंबित रखने का आरोप लगाते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ये मामले भी इसी बेंच में विचाराधीन हैं। हाल के दौर में विपक्षी सरकारों के खिलाफ राज्यपालों का रवैया काफी द्वंद्वात्मक रहा है। उपरोक्त तीन राज्यों के अलावा पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी सरकार और महामहिम के बीच छत्तीस का आंकड़ा है। अच्छे प्रजातंत्र के लिए हर संस्था को संविधान को अपना मार्गदर्शक मानना होगा।


Date:25-11-23

नारायण मूर्ति का कथन और उत्पादकता का प्रश्न

नौशाद फोर्ब्स, ( लेखक फोर्ब्स मार्शल के को-चेयरमैन और सीआईआई के पूर्व अध्यक्ष हैं )

हाल ही में दिए गए एक साक्षात्कार में इन्फोसिस के संस्थापक एन नारायण मूर्ति ने सप्ताह में 70 घंटे काम करने की हिमायत की। हमारे टेलीविजन चैनलों ने इस विषय पर कई दिनों तक चर्चा की। यह चर्चा उन मनोरंजन कार्यक्रमों में की गई जिन्हें हमें खबरों के नाम पर परोसा जाता है। इसके बाद बिना किसी नतीजे के इसकी जगह दूसरी बहस ने ले ली। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मूर्ति ने राष्ट्रीय उत्पादकता को लेकर एक अहम सवाल किया था। इस पर आंकड़ों और गहन विचार के साथ व्यापक बहस होनी चाहिए थी।

मूर्ति ने कहा था, ‘भारत काम की उत्पादकता के मामले में दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में से एक है। जब तक हम अपनी काम की उत्पादकता नहीं सुधारते हैं… हम उन देशों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे जिन्होंने अभूतपूर्व प्रगति की है। ऐसे में मेरा अनुरोध है कि हमारे युवाओं को कहना चाहिए कि यह हमारा देश है। मैं 70 घंटे काम करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि दूसरे विश्वयुद्ध के बाद जर्मनी और जापान के लोगों ने एकदम यही किया।’

इन बातों पर काफी प्रतिक्रिया हुई। किसी ने सराहना की तो किसी ने कहा कि जापान को अतिशय काम के कारण सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। यह भी कहा गया कि देर तक काम करने के बजाय चतुराईपूर्वक काम करना चाहिए। मैं कहूंगा कि हमें मूर्ति की उत्पादकता वाली बात पर ध्यान देना चाहिए। उनकी टिप्पणी का जवाब देते हुए जैस्मीन निहलानी और विग्नेश राधाकृष्णन ने द हिंदू में एक लेख लिखकर बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने संकेत दिया कि आज एक औसत भारतीय काम के दौरान जर्मन या जापानी व्यक्ति की तुलना में अधिक समय बिताता है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय उत्पादकता की सही तुलना प्रति घंटे काम से उत्पन्न सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी से होती है। इस मानक पर औसत जापानी औसत भारतीय की तुलना में चार गुना उत्पादक है और औसत जर्मन सात गुना। ऐसे में कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। तो क्या किया जाना चाहिए? तीन काम: ज्यादा लोगों से काम कराया जाए, शहरों में ज्यादा लोगों को आधुनिक विनिर्माण तथा सेवा से जोड़ा जाए और लोगों से लंबी अवधि तक बेहतर काम कराया जाए।

जीडीपी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के आकलन का प्रमुख जरिया है और उसका संबंध उत्पादकता से है। सन 1991 के बाद हमारी आबादी 50 फीसदी बढ़ी है जबकि जीडीपी में 10 गुना का इजाफा हुआ है और यह 350 अरब डॉलर से बढ़कर 3.5 लाख करोड़ डॉलर हो गया है। किसी देश के विकास के दौरान वृद्धि का सबसे बड़ा कारक लोगों का बेहतर रोजगार पाना होता है। श्रम गतिशीलता का महत्त्व यही है कि लोग कम उत्पादकता वाले कृषि क्षेत्र से अधिक उत्पादकता वाले आधुनिक विनिर्माण क्षेत्र की ओर अग्रसर हों। आजादी के सात दशक बाद भी हमारी आधी श्रम शक्ति के कृषि तथा असंगठित ग्रामीण सेवाओं में लगे होने का अर्थ यह है कि विकास की गति धीमी है।

भारत की श्रमशक्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 25 फीसदी है। यह जी20 देशों में न्यूनतम है और हम सऊदी अरब से भी पीछे हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि अगर महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी 50 फीसदी के वैश्विक औसत के करीब हो जाए तो एक देश के रूप में हमारी समृद्धि एक तिहाई बढ़ जाएगी। अगर हम महिलाओं की भागीदारी को पुरुषों के 76 फीसदी के स्तर तक ला सके तो हम एक देश के रूप में 60 फीसदी अमीर हो जाएंगे। अश्विनी देशपांडे और रोहिणी पांडे जैसे शीर्ष अर्थशास्त्री बताते हैं कि यह भागीदारी बढ़ाने के लिए रोजगारों को महिलाओं के अनुकूल बनाना होगा। उन्हें घर के आसपास काम के अवसर देने होंगे, कार्य स्थलों पर झूलाघर बनाने होंगे और बच्चों के जन्म के समय कामकाज को लचीला बनाना होगा।

अभिजित बनर्जी और एश्टर डफलो का संकेत है कि शिक्षित युवा भारतीयों खासकर पुरुषों को उपयुक्त रोजगार के लिए वर्षों इंतजार करना होता है। वे दिखाते हैं कि 20 से 30 की आयु के सभी भारतीय पुरुषों में से एक चौथाई ऐसे युवा काम नहीं कर रहे थे जिन्हें शिक्षा पूरी किए एक दशक हो चुका था। उन्होंने अपने अध्ययन से बताया कि रोजगार की कमी नहीं है लेकिन ऐसे रोजगार नहीं हैं जो ये युवा पुरुष चाहते हैं। यह मानव संसाधन की बरबादी है और कम सरकारी नौकरियों ने इसमें और इजाफा किया है। आपको 2018 का वाकया याद होगा जब रेलवे की 90,000 नौकरियों के लिए 2.4 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था। युवा वर्षों तक सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत रहते हैं। आखिरकार उम्रदराज हो जाने पर वे जो काम मिल जाता है वही करने लगते हैं।

विनिर्माण से उत्पादकता में अचानक तेजी आती है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के अनुसार अगर कुछ वर्ष पहले हमारी 40 करोड़ की पूरी श्रम शक्ति फैक्ट्री क्षेत्र में होती तो हम 15 गुना अधिक अमीर होते और हमारी औसत प्रति व्यक्ति जीडीपी दक्षिण कोरिया के समान होती। सरकार का विनिर्माण पर ध्यान देना अच्छी बात है लेकिन सेमीकंडक्टर और स्वच्छ ऊर्जा को लेकर अपनी उत्सुकता के बीच हम कपड़ा और वस्त्र, चमड़ा और जूते-चप्पल तथा खाद्य प्रसंस्करण जैसे श्रम के इस्तेमाल वाले क्षेत्रों की जरूरतों का ध्यान नहीं रख पाए हैं। यही कारण है कि देश में बड़ी कपड़ा फैक्ट्री भी 3,000 से 5,000 लोगों को रोजगार देती हैं जबकि पड़ोसी बांग्लादेश में यह आंकड़ा 30,000 से 50,000 है। पर्यटन जैसे रोजगार गहन क्षेत्र में हमने काफी अवसर गंवाए हैं। 2019 में यानी महामारी के पहले 1.8 करोड़ विदेशी पर्यटक आए थे और हम वैश्विक पर्यटन रैंकिंग में 25वें स्थान पर थे। हमें नंबर एक फ्रांस के बराबर पहुंचने के लिए पर्यटन को पांच गुना बढ़ाना होगा। फ्रांस में सालाना 9 करोड़ पर्यटक आते हैं। ध्यान रहे फ्रांस की आबादी हमारे बीसवें हिस्से के बराबर है।

मूर्ति का यह कहना सही है कि हमारी प्राथमिकता उत्पादकता होनी चाहिए। मेरा भी यही कहना है कि हमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने की आवश्यकता है और उसके बाद विनिर्माण और पर्यटन में आधुनिक रोजगार बढ़ाने की आवश्यकता है।

अगर बात करें सप्ताह में 70 घंटे काम करने की तो हममें से कुछ लोग जो खुशकिस्मती से आधुनिक रोजगारों में हैं उन्हें मूर्ति की बात से प्रेरणा लेनी चाहिए और लंबे समय तक तथा मेहनत से काम करना चाहिए। देश में तमाम जगहें हैं जहां हमारे योगदान की आवश्यकता है और हमारा सबसे बड़ा योगदान होगा लोगों का अधिक से अधिक काम करना। इस चुनावी मौसम में इस मसले पर वास्तविक बहस ही सरकार और विपक्ष के लिए सार्थक होगी। क्योंकि अंतत: बात उत्पादकता की है।


Date:25-11-23

कानून बनाम पेच

संपादकीय

राज्यपालों और राज्य सरकारों के बीच ताकत की लड़ाई में कई बार अप्रिय स्थिति पैदा हो जाती है। पंजाब, तमिलनाडु और केरल में यही हुआ। वहां के राज्यपालों ने विधानसभा में पारित कानूनों को मंजूरी देने के बजाय लंबे समय तक लटका कर रख लिया। इस पर इन राज्य सरकारों ने सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई कि राज्यपाल उन कानूनों पर कोई निर्णय नहीं ले रहे । तब न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा था कि राज्यपाल कोई चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते और विधानसभा द्वारा पारित कानूनों को लंबे समय तक लटकाने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अब पंजाब सरकार की याचिका पर विस्तृत फैसला देते हुए कहा है कि विधानसभा द्वारा पारित कानून वैध हैं। दरअसल, पंजाब सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुला कर चार कानून पारित किए थे, जिन्हें मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया था। मगर उन्होंने इस तर्क के साथ उन्हें दबा कर रख लिया था कि सरकार द्वारा बुलाया गया विशेष सत्र असंवैधानिक है। सर्वोच्च न्यायालय ने उस सत्र को उचित ठहराया है। इस तरह उसमें पारित कानून स्वतः संवैधानिक साबित हो गए। अब राज्यपाल के पास उन कानूनों पर कार्रवाई करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है ।

विधानसभा द्वारा पारित कानूनों पर मंजूरी देने या न देने संबंधी राज्यपाल के अधिकार सीमित हैं। वे उन कानूनों को विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं या कानूनी सलाह के लिए कुछ समय तक रोक कर रख सकते हैं। अगर वे उन्हें अस्वीकृत करते हैं और फिर से वही कानून विधानसभा दुबारा पारित कर देती है, तो राज्यपाल के पास उन्हें मंजूर करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। मगर न केवल पंजाब, बल्कि तमिलनाडु और केरल के राज्यपालों ने भी कानूनों को दबा कर रखे रहने का तरीका अपनाया । तमिलनाडु के मामले में तो पिछली सुनवाई के वक्त सर्वोच्च न्यायालय ने यहां तक पूछ लिया कि राज्यपाल तीन सालों तक क्या कर रहे थे। हालांकि उसके बाद राज्यपाल ने मंजूरी के लिए लंबित पड़े कानूनों को नामंजूर कर दिया था और सरकार ने उन्हें दुबारा पारित कराने की तैयारी कर ली थी। दरअसल, इन तीनों राज्यों ने पारित कानूनों में एक कानून यह भी पारित किया है कि विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राज्यपाल न होकर मुख्यमंत्री होंगे। यह कानून राज्यपालों को अधिक नागवार गुजरा था। हालांकि इन तीन राज्यों के अलावा राजस्थान और पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इसी प्रकृति का कानून तैयार किया था, जिसे लेकर सरकार और राज्यपाल के बीच तनातनी का माहौल बना रहा ।

तीन राज्य सरकारों के सर्वोच्च न्यायालय में अपने अधिकारों की गुहार के बाद एक बार फिर से यह तथ्य रेखांकित हुआ है कि राज्यपाल राजनीतिक मंशा से काम करेंगे, तो ऐसी टकराव की स्थितियां पैदा होती रहेंगी। छिपी बात नहीं है कि जिन राज्यों में केंद्र के विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वहां राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच ऐसा तनावपूर्ण माहौल अक्सर बनता रहता है। दिल्ली सरकार के मामले में भी अदालत ने कहा था कि उपराज्यपाल को चुनी हुई सरकार के फैसलों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। उसके बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर और फिर कानून बना कर उपराज्यपाल को चुनी हुई सरकार से ऊपर अधिकार प्रदान कर दिया था। पंजाब सरकार बनाम राज्यपाल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक तरह से सभी राज्यपालों को संदेश दिया है कि वे चुने हुए प्रतिनिधि की तरह नहीं, संवैधानिक पदाधिकारी की तरह व्यवहार करें।


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