15-10-2022 (Important News Clippings)
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Date:15-10-22
Judges Are Hardly Snoozing On Vacations
A senior lawyer responds to a commentary that questioned vacations for the higher judiciary
Birendra Saraf,( The writer is Senior Advocate, Bombay High Court and Vice-President, Bombay Bar Association )
The well-intentioned column by Bibek Debroy and Aditya Sinha (‘Vacation pe Vacation’, TOI, October 1, https:// bit. ly/3g0I2xX), while arguing against vacations for the higher judiciary, does not quite capture the true nature of duties discharged by a judge and the functioning of the judiciary.
The column appears to proceed on the erroneous presumption that the wheels of justice grind to a halt during the period of court vacations. The term ‘vacation’ is deceptive – for it only means that the daily hearing of cases in the courtroom is restricted to a few judges.
However, contrary to the impression created, the Indian justice delivery system is never truly ‘vacated’. The impression of court vacations seems to be that judges indulge in an extended siesta during this period – a portrayal that could not be further from the truth.
A day in the life of a judge:
Supreme Court conducts hearings for approximately 190 days and high courts for 210 days. Illustratively, the US SC, on an average, only hears arguments for about five to six days a month, while HCs of Australia only hear arguments for two weeks a month. Even the UK SC, although technically taking fewer vacations, only sits for four specific terms for hearing cases filed by the litigants. Constitutional judges in India have a very different life.
● Judges are occupied for long hours, both before and after court, to prepare for scheduled daily hearings by reading large case briefs. An SC judge comes on Monday having read each of the approximately 50-60 new cases listed. Taking an average of a minimum of 20 minutes for each case (it is usually longer), the time spent only reading cases over the weekend is a
minimum 15 hours.
● Orders dictated on the dais during the day need to be corrected and signed in the evening.
● Much of a judge’s time is spent in writing reasoned judgments. This involves painstakingly pouring through a catena of precedents, lengthy pleadings and written submissions. Some cases require judges to themselves research on questions of law, ponder on intricacies of issues, social impact and ramifications of the decision. When a judge hears a lengthy matter and reserves the judgment, the entirety of the work is thereafter put in after court hours and over the weekends.
● Apart from legal duties, judges also have several administrative tasks and other professional commitments which include supervision, appointment and promotions for the lower judiciary, disciplinary actions, training etc.
Average disposal of cases per SC judge has risen 4,120% from 1950:
The strength of judges is far from what has been repeatedly recommended as necessary.
● Law Commission in 1987 recommended 107 total judges per million population by the year 2000. The US achieved this benchmark in 1981 itself.
● In 2002, SC gave directions to increase judge strength from 10. 5-13 judges per million people to 50 judges per million over five years. As of 2018, India had only 18 judges per million.
● Even against sanctioned strength, manyposts lie vacant. Only a fraction of the numbers needed shoulder the entire judicial burden.
● In 1950, the seven judges in SC had to deal with 1,215 cases. They disposed of 525 cases – averaging about 75 cases per judge. In 2016, SC had about 24 judges. There were 79,244 matters filed and 75,979 disposed of – an average disposal of 3,165 cases per judge – a staggering 4,120% increase from 1950.
Dig deeper for pendency solutions:
Increased filing of cases – a natural consequence of burgeoning population – has led to a crippling backlog. More frustratingly, many judges operate with decrepit infrastructure. Despite these limitations, the higher judiciary has a remarkable disposal rate.
The Malimath Committee report made several recommendations, including substantially increasing numerical strength of judges. It is in conjunction with such other changes that a reduction of vacations by 21 days is suggested. These reports cannot be read selectively but must be viewed as a whole. If all aspects are implemented, perhaps the need for these breaks from the back-breaking routine would be less.
The link between court holidays and judicial delay is underwhelming when compared to the disastrous effect that poor infrastructure and judicial vacancies have on justice dispensation. In this context, simply targeting vacations without addressing the other pressing needs of the judiciary is no solution.
Exorcise the Ghost Of This Bad Law
ET Editorials
Like a phantom limb, seven years after Section 66A of the Information Technology Act was declared unconstitutional, it continues to be used by many state governments. Data collected from 26 states and Union territories submitted to the Supreme Court this week demonstrates widespread use of 66A after it was scrapped in 2015, with over 1,000 cases registered since and 169 court proceedings still underway. The ongoing cases must immediately be withdrawn. Section 66A added to the IT Act, 2000, in 2009, gave police the power to arrest a person for using the electronic medium to post content considered ‘offensive’. It was a carte blanche to arrest anyone who posted anything deemed remotely critical of those in power — essentially, the stuff of tinpot dictatorships. With offenders across the political spectrum and in states that include Tamil Nadu and West Bengal, this is not a partisan issue. It is a case of overzealous authorities misusing a (non-)law in a feudal set-up.
Lack of awareness about laws and rights among the general populace is a matter of concern, too, for anyone who believes in the value of open society, the rule of law and supremacy of the Constitution. In this case, the jettisoning of a bad law must signal ‘overenthusiastic’ authorities to intervene when thin-skinned or motivated members of society stretch the definition of ‘offensive’ to ridiculous levels, not to join issue with them.
The phantom of Section 66A lingering makes the quality of our democracy strained. The judiciary in all states, and on all levels, must ensure that such ‘more loyal than the king (or queen)’ behaviour is not tolerated. To ensure that what is truly offensive and endangers people is tackled, such extra-legal use of a non-existent law must be got rid of.
Date:15-10-22
Do not ignore the role of the woman livestock farmer
Madhura Swaminathan is Professor and Head of the Economic Analysis Unit at the Indian Statistical Institute, Bangalore. Vijayamba R. is Senior Research Fellow at the Indian Statistical Institute, Bangalore
The livestock sector is one of the most rapidly growing components of the rural economy of India, accounting for 5% of national income and 28% of agricultural GDP in 2018-19. In the last six years, the livestock sector grew at 7.9% (at constant prices) while crop farming grew by 2%. Our field studies show that in rural households that own livestock, women are invariably engaged in animal rearing. On the International Day of Rural Women (October 15), we need to recognise the role of women in livestock rearing, and to include women in all facets of livestock development, be it breeding, veterinary care, extension services, training or access to credit and markets.
It is widely recognised that the majority of women workers in rural areas (72%) are engaged in agricultural activities. However, with the exception of participation in dairy co-operatives, specifically in milk marketing, women’s role in the livestock economy is not as widely known or discussed. There were five million women members in dairy co-operatives in 2015-16, and this increased further to 5.4 million in 2020-21. Women accounted for 31% of all members of dairy producer cooperatives in 2020-21. In India, the number of women’s dairy cooperative societies rose from 18,954 in 2012 to 32,092 in 2015-16.
Issues with data collection
Conventional labour force surveys fail to accurately record women’s work in livestock-raising for many reasons. Among the many problems in data collection, two significant ones are the sporadic nature of work undertaken for short spells throughout the day and often carried out within the homestead, and women’ own responses. A time use survey in a village of Karnataka showed that a poor peasant woman started her day by collecting dung from the cow shed for 10 minutes (5.15 a.m. to 5.25 a.m.). She engaged in some preparatory cooking tasks for a while. A little later she milked the cow for 25 minutes, and swept and washed the shed for around 30 minutes. After completing other household tasks, she went to work on a construction site. She took two cows along and tied them to graze near the work site. When she returned home in the evening, she again milked the animals and fed them, which took around 40 minutes. After dinner, she fed the animals for the last time in the day. This woman spent around 3.5 hours on livestock-related tasks, which were all combined with household duties. Given this pattern of work, the woman herself may not report “livestock raising” as an economic activity.
One way to adjust official statistics for this error is by calculating an augmented work participation rate. In other words, in addition to women reporting themselves as engaged in economic activity, this estimate includes women who reported themselves as “engaged in domestic duty” or care work for the major part of the year but spent time on specific activities such as kitchen gardening, household dairy/poultry, paddy husking, etc.
An underestimation
To illustrate, 12 million rural women were workers in livestock-raising, an estimate based on the Employment and Unemployment Survey of 2011-12. However, with the augmented definition, we estimated that around 49 million rural women were engaged in livestock raising. In short, women actually engaged in the livestock economy were four times the official estimate and a sizeable section of the rural population. Statistics from India’s first national Time Use Survey in 2019 corroborate this finding. By recording all activities done in the past 24 hours (be it cooking or working in the fields), 11% of rural women or 48 million women were engaged in animal rearing.
Data from village surveys conducted by the Foundation for Agrarian Studies in Karnataka show that in every household that owned a milch animal, a woman spent at least two hours a day on animal rearing. This was as much as seven to eight hours in some cases depending on other factors such as number and type of animals, and season (in the lean season, when fodder was not easily available, more time was spent on grazing). Additionally, livestock rearing was an occupation of older, less educated, women in the village.
The National Livestock Policy (NLP) of 2013, aimed at increasing livestock production and productivity in a sustainable manner, rightly states that around 70% of the labour for the livestock sector comes from women. One of the goals of this policy was the empowerment of women. The National Livestock Mission (NLM) of 2014-15 was initiated for the development of the livestock sector with a focus on the availability of feed and fodder, providing extension services, and improved flow of credit to livestock farmers. However, the NLM does not propose any schemes or programmes specific to women livestock farmers. The policy proposes that the State government allocates 30% of funds from centrally-sponsored schemes for women. There is no logic for the 30% quota.
Core problems
The problem clearly is that women livestock farmers are not visible to policymakers, and one reason is the lack of gender-disaggregated data, as illustrated here.
First, recent employment surveys such as the Periodic Labour Force Survey fail to collect data on specific activities of persons engaged primarily in domestic duties. So, the undercounting of women in the livestock economy continues.
Second, the reach of extension services to women livestock farmers remains scarce. According to official reports, 80,000 livestock farmers were trained across the country in 2021, but we have no idea how many were women farmers. In our village surveys, only a few women in each village reported receiving any information from extension workers. Women wanted information but wanted it nearer home and at times when they were free.
Third, in our village surveys, women in poor households, without collateral to offer to banks, found it difficult to avail loans to purchase livestock. Around 15 lakh new Kisan Credit Cards (KCC) were provided to livestock farmers under the KCC scheme during 2020-22. There is no information on how many of them were women farmers.
Fourth, women livestock farmers lacked technical knowledge on choice of animals (breeding) and veterinary care. According to our village surveys, men invariably performed these specific tasks and took animals for artificial insemination.
Fifth, our village studies showed that women were not aware of the composition and functions of dairy boards and that men exercised decisions even in women-only dairy cooperatives. Further, the voice of women from landless or poor peasant Scheduled Caste households was rarely heard.
Women’s labour is critical to the livestock economy. It follows then that women should be included in every stage of decision-making and development of the livestock sector. Today, women livestock workers remain invisible on account of their absence in official statistics. This must be corrected.
हिजाब मामले में दोनों ही जज तार्किक रूप से सही
संपादकीय
आधुनिक दुनिया में सत्य वैज्ञानिक सोच और उनसे बने तर्कवाक्यों से निकले निष्कर्ष से तय होत है। अदालतें अपने फैसले इसी बुनियाद पर लेती हैं। हिजाब के मुद्दे को अगर इस संदर्भ में देखें तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच के दो जजों के विरोधी फैसले को समझा जा सकता है। इस मुद्दे पर कि सरकार के वित्त पोषित स्कूल में छात्राओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगना सही है या गलत, शुद्ध तर्कवाक्यों से फैसला असम्भव है। एक जज का मानना है कि स्कूलों में यूनिफार्म में आने की बाध्यत के पीछे भी यही मंशा होती है कि सभी समान दिखें ताकि स्टेटस की चेतना न रहे। जज ने मौलिक अधिकार वाले अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) को अपने तक का सहारा बनाया। लेकिन दूसरे जज का कहना है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य इससे बाधित नहीं होता कि कोई क्या पहनत है बल्कि ऐसे प्रतिबंध से मौलिक अधिकार वाले अनुच्छेद 19(1) (अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य) के साथ ही अनुच्छेद 21 (गरिमा से जीना) प्रभावित होता है। दोनों जज तार्किक रूप से सही हैं क्योंकि सभी मौलिक अधिकार एक ही मुकाम पर रखे गए हैं। लेकिन प्रश्न धर्म और धार्मिक प्रतीकों पर आस्था का है। समय है जब धार्मिक कृत्यों का सामूहिक या सार्वजनिक प्रगटीकरण करने की जगह इन्हें व्यक्तिगत आस्था तक सीमित रखा जाए।
Date:15-10-22
क्या दलों को बड़े चुनावी वादे नहीं करना चाहिए?
संजय कुमार, ( सीएसडीएस में प्रोफेसर, राजनीतिक टिप्पणीकार )
इसमें शक नहीं कि आज चुनाव-कानूनों में सुधार की दरकार है। चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में कानून मंत्रालय को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में कुछ सुधार सुझाए गए हैं, जिनका देश की राजनीति पर दीर्घकालीन असर हो सकता है। एक सुझाव यह है कि चुनावी वादों के लिए राजनीतिक दलों को जवाबदेह बनाया जाए। यह सच है कि कभी-कभी राजनीतिक दल ऐसे वादे कर बैठते हैं, जो विवेकसंगत नहीं मालूम पड़ते। लेकिन इसका निर्णय मतदाताओं के विवेक पर छोड़ देना बेहतर होगा। वे ही तय करें कि राजनीतिक दलों के सत्ता में आने के बाद उनके लिए कौन-से वादे पूरे करना सम्भव है और कौन-से नहीं। चुनाव आयोग का काम है स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन करवाना, जिसमें सभी राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों को बराबर के अवसर मिलें। यह सच है कि बड़े-बड़े चुनावी वादे कई बार विषमता की स्थिति पैदा कर देते हैं और उनका फायदा उठाकर कोई दल चुनाव जीत जाता है, लेकिन इसके उपचार के लिए चुनाव आयोग ने जो तरीका सुझाया है, वह बहुदलीय चुनावी लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध होगा।
चुनाव आयोग राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले चुनावी वादों पर केवल मूकदर्शक नहीं बने रहना चाहता है। इसलिए उसके द्वारा प्रस्ताव रखा गया है कि आदर्श आचार संहिता के आठवें भाग (चुनावी घोषणा-पत्र के लिए दिशानिर्देश) में एक मानकीकृत प्रोफार्मा जोड़ा जाए। पेनल का कहना है कि राजनीतिक दलों को प्रोफार्मा में इन बातों का उल्लेख करना होगा कि उनके द्वारा किए गए चुनावी वादों को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा, वह पैसा किस माध्यम से प्राप्त किया जाएगा और इसका सरकार की वित्तीय दशा पर क्या असर पड़ेगा। राजनीतिक दलों के लिए इन शर्तों को अनिवार्य बना देने से मतदाताओं का अवश्य सशक्तीकरण होगा, क्योंकि वे इसके आधार पर यह निर्णय ले सकेंगे कि कौन-से वादे व्यावहारिक हैं और कौन-से नहीं। इससे राजनीतिक दलों की भी जवाबदेही बढ़ेगी और वे मनमाने वादे नहीं करके मतदाताओं को मूर्ख नहीं बना सकेंगे। ऐसा नहीं है कि मौजूदा समय में वैसे कोई दिशानिर्देश नहीं हैं। आदर्श आचार संहिता में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने द्वारा किए जाने वाले वादों का औचित्य बताएं, साथ ही यह भी बताएं कि उनके वादों की पूर्ति का वित्तीय स्रोत क्या होगा। लेकिन दलों द्वारा इस सम्बंध में किए जाने वाली घोषणाएं रूटीन होती हैं, वे उसमें स्पष्ट रूप से तथ्यों का उल्लेख नहीं करते और सटीक जानकारियां नहीं देते।
मैं इस बात का पूरी तरह से समर्थन करता हूं कि राजनीतिक दलों को उन लोगों के सामने जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, जो सुप्रशासन की चाह में वोट देते हैं और अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। लेकिन मैं इस बात को लेकर सुनिश्चित नहीं हूं कि राजनीतिक दलों को जवाबदेह बनाने का यह प्रबंधकनुमा तरीका ज्यादा कारगर साबित हो सकता है।
भारत जैसे लोककल्याणकारी देश में राजनीतिक दलों से इस बात की अपेक्षा रखना जायज है कि वे वेलफेयर गतिविधियों में सम्मिलित होंगे और इनके लिए चुनावों से बेहतर समय कोई दूसरा नहीं होता, जब से लोगों से सीधा संवाद करते हैं और उनसे कुछ वादे करते हैं। अगर राजनीतिक दल वोटरों से वादे नहीं करेंगे, तो सरकार के ऐवज में कौन यह करेगा? चुनाव तो पार्टी ही लड़ती है और चुनाव जीतने के बाद सरकार का गठन करती है। अगर हमको लगता है कि पार्टियां झूठे वादे करके लोगों को मूर्ख बना रही हैं तो वोटरों से यह बात छुपने नहीं वाली है। हम यह नहीं सोच सकते कि वोटर वास्तविकता से अनभिज्ञ होते हैं। हमें उन्हें इतना नासमझ नहीं मान सकते। वादे सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन चुनाव एक ही पार्टी जीतती है, जिस पर वोटर भरोसा करते हैं।
तो भले ही चुनाव आयोग की मंशा सही हो, लेकिन उसके तौर-तरीके सही नहीं मालूम होते। क्योंकि वोटर केवल वादों के आधार पर किसी को वोट नहीं देते हैं। अतीत में अनेक पार्टियां दोबारा चुनाव जीतकर सत्ता में आई हैं, जबकि उन्होंने अपने चुनावी वादे पूरे नहीं किए थे। कहीं ऐसा न हो कि पार्टियों को कानूनी रूप से जवाबदेह ठहराने के बाद वे वादे करने से ही कतराने लगें और इसके परिणामस्वरूप विकास-कार्यों की गति मंद हो जाए?
इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि नदी जल बंटवारे के मामले में राजनीतिक लाभ के लिए संकीर्णता का परिचय देने से किस तरह राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुंचती है। अतीत में कई राज्यों के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर अप्रिय स्थितियां पैदा हो चुकी हैं। फिर से ऐसा नहीं होना चाहिए। नदियों के जल को राष्ट्रीय संपत्ति की तरह देखा जाना चाहिए। जब नदियां किसी राज्य विशेष तक सीमित नहीं तो फिर उनका पानी कैसे एक क्षेत्र तक सीमित किया जा सकता है? नदी जल बंटवारे के मामले में बीच का रास्ता निकालने के प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि किसी के साथ अन्याय न हो। यदि पंजाब और हरियाणा चाहें तो आपसी सहमति से ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं। इसके लिए इच्छाशक्ति का परिचय देने की आवश्यकता है। उचित यह होगा कि केंद्र सरकार ने जल को समवर्ती सूची में लाने की जो पहल शुरू की थी, उसे आगे बढ़ाए। इससे विभिन्न राज्यों के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर उपजे विवादों को हल करने में मदद मिल सकती है।
Date:15-10-22
क्या वाकई हमें ई-रुपये की जरूरत है?
सव्यसाची कर, ( लेखक इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ में आरबीआई चेयर प्रोफेसर हैं। )
पिछले हफ्ते भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भारत की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा या सीबीडीसी को लेकर एक कॉन्सेप्ट नोट यानी अवधारणा प्रपत्र जारी किया, जिसे पैसे के इस नए स्वरूप से जुड़ी चिंता को दूर करने का प्रयास माना जा सकता है। इस नोट में वर्चुअल मुद्रा के रूप में ई-रुपये को अपनाने को सही ठहराने के लिए कई तर्क दिए गए हैं। आरबीआई के आंतरिक कार्य समूह ने देश की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के लिए ई-रुपया नाम चुना है। अब सवाल यह है कि आरबीआई द्वारा दिए गए तर्क कितने मजबूत हैं? इस मुद्दे के किसी भी उचित आकलन के लिए, उस संदर्भ को ध्यान में रखना महत्त्वपूर्ण है जिसके तहत भारत डिजिटल मुद्रा जारी कर रहा है। विशेष रूप से हमें भारत में मौद्रिक, वित्तीय और भुगतान से जुड़े मौजूदा बुनियादी ढांचे की स्थिति को समझने की आवश्यकता है जो इस डिजिटल मुद्रा के आने से प्रभावित होगी और इसके साथ ही ई-रुपये का कामकाज भी प्रभावित होगा। भारतीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली मुख्य रूप से बैंक पर आधारित हैं जिसमें पैसा नकदी और बैंक जमा के रूप में मौजूद है।
इस तंत्र में डिजिटल भुगतान, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बनाई गई वर्चुअल मुद्रा पर आधारित था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में भुगतान के इस बुनियादी ढांचे में काफी बदलाव आया है। भारत डिजिटल भुगतान प्रणाली तैयार करने में अग्रणी है। इस क्षेत्र के खेल में बड़ा बदलाव लाने वाला यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) रहा है जो रियल-टाइम भुगतान प्रणाली के रूप में कार्य करता है और यह मोबाइल उपकरण का इस्तेमाल कर दो बैंकों के बीच पूंजी के तात्कालिक हस्तांतरण को सुगम कर सकता है।
इस मंच का इस्तेमाल करते हुए गूगल पे, पेटीएम और फोनपे जैसे ऐप ने डिजिटल भुगतान को जबरदस्त तरीके से लोकप्रिय बनाया है। डिजिटलीकरण के बावजूद भारत में नकदी का इस्तेमाल कम नहीं हुआ है। हाल के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि महामारी के कम होने की वजह से नकदी की मांग बढ़ सकती है। ऐसा भी अंदाजा लग रहा है कि अगर सीबीडीसी की शुरुआत की जाती है, तब आने वाले कुछ समय के लिए, ई-रुपया, कानूनी नोट के रूप में नकदी के लिए एक माध्यमिक भूमिका निभा सकता है।
इस संदर्भ में सीबीडीसी शुरू करने के फायदे का भी आकलन किया जाना चाहिए। ई-रुपया अपनाने की प्रक्रिया को सही ठहराने के लिए आरबीआई की तरफ से दिए गए तर्कों को तीन हिस्से में वर्गीकृत किया जा सकता है, मसलन मौद्रिक और वित्तीय प्रणालियों पर प्रभाव, भुगतान बुनियादी ढांचे पर प्रभाव और कल्याणकारी नीतियों पर प्रभाव। ई-रुपया मौद्रिक प्रणाली को अधिक सक्षम और वित्तीय बाजारों को कई तरीकों से अधिक स्थिर बना सकता है।
सबसे पहले, नकदी प्रबंधन की लागत कम करके ऐसा किया जा सकता है। आरबीआई के कॉन्सेप्ट नोट से यह पता चलता है कि भारत में नकदी प्रबंधन की लागत काफी ज्यादा है। सीबीडीसी की शुरुआत करने से इसे कम करने में मदद मिलेगी क्योंकि सीमांत लागत कम हो जाएगी। दूसरा तरीका, जिससे ई-रुपया मौद्रिक प्रणाली के लिए मददगार साबित होगी वह है डिजिटलीकरण। कॉन्सेप्ट नोट में कहा गया है कि भारत में कम मूल्य वाले लेन-देन में नकदी का काफी इस्तेमाल किया जाता है। ये लेन-देन ई-रुपये में किए जा सकते हैं अगर लेन-देन करने वालों की उचित तरीके से पहचान छिपाई जा सके। अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिरता भी बढ़ेगी क्योंकि ई-रुपया, क्रिप्टो परिसंपत्तियों का विकल्प बनेगी। यह जनता को जोखिम मुक्त वर्चुअल मुद्रा देगा और इस विकल्प से लोग निजी वर्चुअल मुद्रा की अस्थिरता से बचे रह सकते हैं।
कॉन्सेप्ट नोट में दावा किया गया है कि ई-रुपया दो तरह से बेहतर भुगतान ढांचा मुहैया कराएगा। पहला, यह एक अतिरिक्त माध्यम देकर घरेलू भुगतान प्रणाली में मदद करेगा। यह वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली के बाहर भी भुगतान सेवाएं प्रदान करता है। यह भुगतान विकल्पों की सीमा में विविधता ला सकता है, खासतौर पर ई-कॉमर्स के लिए। दूसरा, यह सीमा पार लेनदेन को तेजी से और किफायती बनाकर अंतरराष्ट्रीय भुगतान के बुनियादी ढांचे में मदद करता है।
चूंकि भारत में दुनिया के कई हिस्सों से पूंजी भेजी जाती है ऐसे में अंतरराष्ट्रीय लेनदेन की लागत हमें काफी प्रभावित करती है। यह सीमा पार भुगतान में जटिलताओं को भी कम कर सकता है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। इन सभी के लिए निश्चित रूप से यह आवश्यक होगा कि अंतरराष्ट्रीय पहलुओं का ध्यान भी सीबीडीसी को तैयार करते वक्त रखा जाए।
कॉन्सेप्ट नोट में यह तर्क भी दिया गया है कि ई-रुपया सब तक पहुंच के माध्यम से गरीब वर्गों का भी कल्याण करेगा। यह बैंकरहित और बैंक तक कम पहुंच वाली आबादी के लिए भी वित्तीय सेवाएं अधिक सुलभ बनाएगा। ऑफलाइन विकल्प के रूप में ई-रुपया से इंटरनेट के बिना भी लेनदेन किया जा सकेगा। कम इंटरनेट या बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में इसकी पहुंच सुनिश्चित होगी। इसके अलावा, वित्तीय प्रणाली में बैंक सेवाओं से महरूम रहने वाली आबादी की डिजिटल पहचान बनने से, ई-रुपया इन लोगों को ऋण उपलब्धता की सुविधा दे सकता है।
भारत के संदर्भ में आखिर ये तर्क कितने मजबूत हैं? यदि ई-रुपया निकट भविष्य में कानूनी नोट के रूप में सीमित भूमिका निभाता है तब मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थिरता के संदर्भ में ये तर्क मजबूत नहीं हैं।
जब तक ई-रुपये का पर्याप्त इस्तेमाल नहीं होगा तब तक विशेष रूप से खुदरा रूप में नकदी प्रबंधन की लागत कम करना, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना या निजी पूंजी की जगह इसका इस्तेमाल उतना महत्त्वपूर्ण नहीं होगा। हालांकि, अन्य तर्क मजबूत आधार पर हैं। सीमित उपयोग के साथ भी ई-रुपया भुगतान के बुनियादी ढांचे को अधिक प्रभावी बना सकता है। घरेलू क्षेत्र में, यह यूपीआई बुनियादी ढांचे का पूरक बन ऐसा कर सकता है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सीबीडीसी का सीमित इस्तेमाल होगा और इसका उपयोग केवल बैंकों द्वारा किया जाएगा। फिलहाल सीबीडीसी के सीमित इस्तेमाल से सबको वित्तीय सेवाओं के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है क्योंकि अधिकांश खुदरा सीबीडीसी उन लोगों के लिए लक्षित है जो वित्तीय प्रणाली से बाहर हैं। ये तर्क ई-रुपये को अपनाने का समर्थन करते हैं।
कई लोगों ने इस बात की ओर इशारा किया है कि सीबीडीसी के कई विकल्प हैं जो चर्चा किए गए सभी उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत के सीबीडीसी को अपनाने के लिए एक और मजबूत तर्क है जो कॉन्सेप्ट नोट से गायब है। डिजिटल युआन को स्थापित करने के लिए चीन द्वारा बड़े पैमाने पर जोर दिया जा रहा है और यह न केवल घरेलू मुद्रा के रूप में बल्कि अपने व्यापार और निवेश भागीदार वाले देशों के साथ सीमा पार भुगतान के लिए भी उपयोग किया जा रहा है।
एक बार जब डिजिटल युआन एक वैश्विक मुद्रा के रूप में स्वीकार्यता हासिल कर लेगा तब भारतीय अर्थव्यवस्था में भी इसके आने में देर नहीं लगेगी। यह न केवल पारंपरिक अर्थों में डॉलर वाली समस्या को बढ़ाएगा बल्कि इससे डेटा सुरक्षा से जुड़े गंभीर जोखिम भी है। चीन के साथ भारत के विवादास्पद संबंधों को देखते हुए इस संभावना को सीमित करना भारत के हित में है।
इन मुद्दों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका सीबीडीसी के सीमा पार इस्तेमाल पर वैश्विक नियम तय करने हैं। इन अंतरराष्ट्रीय नियमों के संदर्भ में अपनी बात रखने के लिए भारत को एक महत्त्वपूर्ण हितधारक के रूप में देखा जाना चाहिए। एक विश्वसनीय और कारगर सीबीडीसी के बिना यह एक कठिन कार्य साबित होगा। जाहिर है ई-रुपये को अपनाने के लिए अब यह सवाल प्रासंगिक नहीं है कि क्या यह संभव है बल्कि अब सवाल यह है कि ऐसा कब होगा।
Date:15-10-22
जनसंख्या संतुलन की है जरूरत
श्याम जाजू, ( लेखक भाजपा के निवर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है )
विजयदशमी को नागपुर में अपने वार्षिक उद्बोधन पि में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश में बढ़ती जनसंख्या पर अपनी चिंता व्यक्त की। कहा कि जनसंख्या की वृद्धि और असंतुलन देश में बड़ी समस्या बन रहे हैं, और इस पर आने वाले 50 वर्षों को ध्यान में रख कर समग्र नीति बनाने की आवश्यकता है।
संघ प्रमुख द्वारा जनसंख्या वृद्धि और संतुलन जैसे महत्वपूर्ण विषय का उल्लेख अत्यंत सामयिक है। यह हमारे सामने घटती ऐसी विकराल समस्या है जिसे समय रहते नहीं रोका गया तो यह राष्ट्र के अस्तित्व को ही संकट में डाल सकती है। बीती जुलाई संयुक्त राष्ट्र संघ ने ‘विश्व जनसंख्या संभावना-2022’ शीर्षक से रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसके अनुसार आगामी 15 नवम्बर को विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो जाएगी और 2050 तक 10 अरब। यह वृद्धि मुख्यतः आठ देशों में सीमित होगी जिनमें भारत प्रमुख है। जनसंख्या की भारी वृद्धि के कारण आने वाला समय चुनौतियों से भरा होगा। देश के हर व्यक्ति को न्यूनतम जीवन गुणवत्ता देना देशके नीति-नियंताओं के लिए असंभव सा लक्ष्य होगा। जब जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में पहुंच जाती है, तो संसाधनों के साथ उसकी गैर-अनुपतित वृद्धि होने लगती है, इसलिए इसमें स्थिरता लाना जरूरी होता है। ब्रिटिश अर्थशास्त्री माल्थस के अनुसार संसाधनों में वृद्धि की तुलना में जनसंख्या दोगुनी रफ्तार से बढ़ती है। यह हम देश में भी देख रहे हैं। हमारे विकास की गति बहुत तेज है पर जनसंख्या वृद्धि उससे भी अधिक। इसी असमानता की वजह से भारत विकास की ओर बढ़ते हुए भी वैश्विक सूचकांकों में पिछड़ जाता है। बढ़ती आबादी को काबू में करने के लिए संकीर्ण वर्गीय सोच और दलगत स्वार्थ से परे हटकर कार्य करने की जरूरत है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव सभी पर पड़ता है। प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव, उनका अत्यधिक दोहन, उत्पादन में कमी, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, अकाल, बाद, सूखा और परिणामतः प्रति व्यक्ति आय में कमी, निर्धनता, बेरोजगारी, अपर्याप्त जीवन, कुपोषण, महामारी आदि के लिए बढ़ती आबादी जिम्मेदार है पर जनसंख्या वृद्धि के साथ जनसंख्या असंतुलन भी अहम मुद्दा है, जिसका उल्लेख संघ प्रमुख ने किया। दरअसल, जनसंख्यासंतुलन सामाजिक संतुलन का आधार है। जनसंख्या के असंतुलन से देश के अस्तित्व और पहचान के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। तथ्य यह है कि यह पहचान यहां के बहुसंख्यक समाज के कारण बनी है। जनसंख्या का असंतुलन यह सांस्कृतिक पहचान मिटा सकता है। इस दिशा में गंभीरता से सोचने का वक्त आ गया है। भारत में बीते दशक में मुस्लिम आबादी में लगभग 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, बढ़ती कट्टरता और अहिष्णुता से जुड़ी चिंताओं के केंद्र में है। वही उल्लेख संघ प्रमुख ने किया। बीती जुलाई में विश्व जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वर्ग विशेष की बढ़ती आबादी पर चिंता भी इसी संदर्भ में थी। उनकी और संघ प्रमुख की चिता को मजहबी नजरिए से इतर स्वस्थ संदर्भ में देखने की जरूरत है। यह सार्वभौमिक सत्य है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी वों की आबादी पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है अन्यथा किसी वर्ग विशेष की आबादी यदि असामान्य रूप से बढ़ती रही तो देश में संसाधनों के उचित वितरण से जुड़ी समस्याओं के साथ-साथ अराजकता के हालात तक पैदा हो सकते हैं।
संघ प्रमुख ने जनसंख्या वृद्धि दर को लेकर एक आंकड़े पर बात करते हुए कहा, ‘वर्ष 1951 से 2011 के बौच जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर के कारण देश की जनसंख्या में जहां भारत में उत्पन्न मत पंथों के अनुयायियों का अनुपात 88 प्रतिशत से घटकर 83.8 प्रतिशत रह गया है, वहीं मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात 98 प्रतिशत से बढ़कर 14.23 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि ‘विविध संप्रदायों की जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर, अनवरत विदेशी घुसपैठ और मतांतरण के कारण देश की समग्न जनसंख्या विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ रहा असंतुलन, देश की एकता एवं अखंडता और सांस्कृतिक पहचान के लिए गंभीर संकट का कारण बन गया है। धर्म आधारित जनसंख्या असंतुलन महत्वपूर्ण विषय है, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जनसंख्या असंतुलन से भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन होता है, जिसका उल्लेख संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया। उदाहरण के तौर पर उन्होंने ईस्ट तिमोर, दक्षिण सूडान और कोसोवो का जिक्र किया जिनका सूजन मूल देश में जनसंख्या में संतुलन बिगड़ने से हुआ। समय आ गया है कि अब जनसंख्या नीति पर गंभीर मंथन हो। ऐसी समग्र नीति बने जो सब पर समान रूप से लागू हो। समान नागरिक संहिता इसके लिए पहला सार्थक कदम होगा।
प्रदूषण पर जुर्माना
संपादकीय
प्रदूषण पर वार करना जितना जरूरी है, उतना ही स्वागतयोग्य भी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) अर्थात राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कर्नाटक की चंदपुरा झील की रक्षा करने में विफलता के लिए कर्नाटक सरकार पर 500 करोड़ रुपये का जो जुर्माना लगाया है, उसका स्वागत करने वालों की संख्या कम नहीं है। एनजीटी ने साफ कह दिया है कि कर्नाटक पर्यावरण की रक्षा करने में विफल रहा है। झील पारिस्थितिकी और उसके आसपास पर्यावरण तंत्र को भारी नुकसान हुआ है। अत: राज्य को पर्यावरणीय मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। एनजीटी का यह फैसला बाध्यकारी है, कर्नाटक सरकार इसे वापस एनजीटी में चुनौती दे सकती है और उसके बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला हुआ है। जुर्माना बहुत भारी है और देश में बाकी हजारों झीलों को लीलने वालों तक इसकी धमक पहुंचनी चाहिए। झीलों को बचाने के लिए जो लोग सक्रिय हैं, उन्हें एनजीटी के इस फैसले से बड़ी ताकत मिलेगी। हमने देखा है कि पिछले दिनों कैसे बेंगलुरु में एक झील का गला घोटने की कीमत लगभग पूरे शहर ने बाढ़ भुगतकर चुकाई है।
एनजीटी का एक और फैसला बहुत चर्चा में है। ओखला, भालस्वा और गाजीपुर में तीन कूड़ाक्षेत्रों पर कचरे का निस्तारण न करने के चलते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर 900 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एनजीटी ने यह भी बताया है कि जुर्माना किस-किस से वसूल किया जा सकता है। वास्तव में, दिल्ली के इन कचरे के पहाड़ों के लिए कोई एक पक्ष दोषी नहीं है। इसके लिए कचरा पैदा करने वाले, नियमों का उल्लंघन करने वाले, गलती करने वाले अधिकारी और कंपनियों से जुर्माना वसूला जा सकता है। इसके अलावा कचरा क्षेत्र की जमीन की बिक्री से भी धन जुटाया जा सकता है, ताकि जुर्माना दिया जा सके। दिल्ली में एनजीटी के इस फैसले से बहुत परेशानी होने वाली है। हालांकि, इस परेशानी की आशंका विगत वर्षों से लगातार बनी हुई थी। संभव है कि दिल्ली सरकार भी इस फैसले को एनजीटी में फिर चुनौती देगी। वैसे दिल्ली की सरकारें विगत दो-तीन दशकों से कूड़े के पहाड़ों से लोगों को निजात दिलाने का वादा चुनाव-दर-चुनाव करती आई हैं। चुनाव खत्म होते ही सरकार व नेता कूड़ा निस्तारण के अपने वादे को भूल जाते हैं। जब नेता गंभीर नहीं हैं, तो जिम्मेदार अधिकारियों को भला क्यों चिंता हो? दिल्ली के समग्र प्रदूषण में कूड़े के इन पहाड़ों का जो योगदान है, उस पर सहज ही श्वेत पत्र जारी किया जा सकता है।
एनजीटी ने यह भी कहा है कि जुर्माने की राशि का उपयोग कूड़ा निस्तारण में ही किया जाएगा। वैज्ञानिक ढंग से कूड़े को ठिकाने लगाना, अग्नि नियंत्रण उपाय करना और चारदीवारी का निर्माण करना आज बहुत जरूरी हो गया है। कुल मिलाकर, एक बार फिर यह साबित हो गया है कि हमारी सरकारों को पर्यावरण की रक्षा के लिए जितना करना चाहिए, वे उतना नहीं कर पा रही हैं। वास्तव में, दिल्ली को तो उदाहरण बनना चाहिए, लेकिन यहां दिल्ली सरकार और नगर निगम के बीच समन्वय का अभाव भी आड़े आ रहा है। हम झीलों को खत्म करते हुए, कूडे़ के पहाड़ तैयार करते हुए अपने जीवन के लिए जो जोखिम पैदा कर रहे हैं, उसकी ओर एनजीटी ने इशारा भर किया है। अब एनजीटी के ये फैसले अगर शासन-प्रशासन को थोड़ा भी जवाबदेह बना सकेंगे, तो यह एक बड़ी सफलता होगी।