02-06-2022 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date:02-06-22
A case for community-oriented health services
The recent global recognition for India’s ASHAs should be used as a chance to iron out the challenges in the programme
Dr. Chandrakant Lahariya is a primary-care physician and public health specialist. He has been involved in the implementation of the National (Rural) Health Mission in India since inception.
India’s one million Accredited Social Health Activists (ASHA) volunteers have received arguably the biggest international recognition in form of the World Health Organization’s Global Health Leaders Awards 2022. The ASHAs were among the six awardees announced at the 75th World Health Assembly in Geneva. This World Health Organization (WHO) award is in recognition of the work done by ASHA volunteers during the COVID-19 pandemic as well as for serving as a link between communities and health systems.
It is important to note that even before the COVID-19 pandemic, ASHAs have made extraordinary contributions towards enabling increased access to primary health-care services; i.e. maternal and child health including immunisation and treatment for hypertension, diabetes and tuberculosis, etc., for both rural and urban populations, with special focus on difficult-to-reach habitations. Over the years, ASHAs have played an outstanding role in making India polio free, increasing routine immunisation coverage; reducing maternal mortality; improving new-born survival and in greater access to treatment for common illnesses.
Genesis of the programme
India launched the ASHA programme in 2005-06 as part of the National Rural Health Mission. Initially rolled out in rural areas, with the launch of the National Urban Health Mission in 2013, it was extended to urban settings as well. Each of these women-only volunteers work with a population of nearly 1,000 people in rural and 2,000 people in urban areas, with flexibility for local adjustments. The core of the ASHA programme has been an intention to build the capacity of community members in taking care of their own health and being partners in health services.
The ASHA programme was inspired from the learnings from two past initiatives: one from the late 1970s and the other of the early 2000s. In 1975, a WHO monograph titled ‘Health by the people’ and then in 1978, an international conference on primary health care in Alma Ata (in the then USSR and now in Kazakhstan), gave emphasis for countries recruiting community health workers to strengthen primary health-care services that were participatory and people centric. Soon after, many countries launched community health worker programmes under different names. In India, they were called community health volunteers. However, within a few years of implementation, the community health volunteer scheme met many hurdles and evaluations which followed, indicating that a key reason for sub-optimal success was a failure of community health volunteers to make a community connect (in fact, people did not perceive them to be any different from existing government staff). The lack of political will was another factor behind scaling down, before the community health volunteer programme was forgotten.
The biggest inspiration for designing the ASHA programme came from the Mitanin (meaning ‘a female friend’ in Chhattisgarhi) initiative of Chhattisgarh, which had started in May 2002. The Mitanin were/are all-female volunteers available for every 50 households and 250 people. Public health experts and civil society organisations who had first-hand experience in developing and designing the Mitanin programme were also involved in developing the ASHA programme.
The ASHA programme was well thought through and deliberated with public health specialists and community-based organisations from the beginning. One, the ASHA selection involved key village stakeholders to ensure community ownership for the initiatives and forge a partnership. Two, ASHAs coming from the same village where they worked had an aim to ensure familiarity, better community connect and acceptance. Three, the idea of having activists in their name was to reflect that they were/are the community’s representative in the health system, and not the lowest-rung government functionary in the community (as was the perception with the erstwhile community health volunteer, a few decades ago). Four, calling them volunteers was partly to avoid a painfully slow process for government recruitment and to allow an opportunity to implement performance-based incentives in the hope that this approach would bring about some accountability. A practical aspect was that performance-based incentives were being rolled out for the first time in the health services on such a scale. The thinking was that it would be easier to implement performance-based incentives under a new programme and a new workforce rather than for the existing government staff.
Since the launch of ASHA initiatives, many reviews and field assessments have documented successes and learnings. Public health experts have unusual consensus that ASHAs have become pivotal to nearly every health initiative at the community level and are integral to demand side interventions for health services in India.
A partnership, hurdles
However, the programme has had its own set of challenges, which have been tackled proactively and in a timely manner, through sustained political will and by creating institutional mechanisms, i.e. community actions for health and ASHA mentoring groups. For example, when newly-appointed ASHAs struggled to find their way and coordinate things within villages and with the health system, their linkage with two existing health and nutrition system functionaries — Anganwadi workers (AWW) and Auxiliary Nurse Midwife (ANM) as well as with panchayat representatives and influential community members at the village level — was facilitated. This resulted in an all-women partnership, or A-A-A: ASHA, AWW and ANM, of three frontline functionaries at the village level, that worked together to facilitate health and nutrition service delivery to the community. Platforms such as village health, sanitation and nutrition committees were created, for coordination and service delivery. In the process, the trio became a well-recognised and respected face of primary health-care services to the community; their working together ensured greater internal accountability. In 2022, it is difficult to imagine how India would have responded to the COVID-19 pandemic had the ASHAs, AWWs and ANMs not toiled.
Yet, there are ongoing challenges that need urgent resolution. Among the A-A-A, ASHAs are the only ones who do not have a fixed salary; they do not have opportunity for career progression. Though performance-based incentives are supplemented by a fixed amount in a few Indian States, the total payment continues to remain low and often delayed. These issues have resulted in dissatisfaction, regular agitations and protests by ASHAs in many States of India.
The global recognition for ASHAs should be used as an opportunity to review the programme afresh, from a solution perspective. First, Indian States need to develop mechanisms for higher remuneration for ASHAs. The performance-based incentives should not be interpreted that ASHAs — no matter how much and how hard they work — need to be paid the lowest of all health functionaries. If they work more, the system should allow them to be paid more than even regular government staff.
Second, it is time that in-built institutional mechanisms are created for capacity-building and avenues for career progression for ASHAs to move to other cadres such as ANM, public health nurse and community health officers are opened. A few Indian States have started such initiatives but these are smaller in scale and at nascent stages.
External review needed
Third, extending the benefits of social sector services including health insurance (for ASHAs and their families) should be considered. The possibility of ASHAs automatically being entitled and having access to a broad range of social welfare schemes needs to be institutionalised.
Fourth, while the ASHA programme has benefitted from many internal and regular reviews by the Government, an independent and external review of the programme needs to be given urgent and priority consideration.
Fifth, there are arguments for the regularisation of many temporary posts in the National Health Mission and making ASHAs permanent government employees. Considering the extensive shortage of staff in the workforce at all levels, and more so in the primary health-care system in India, and an ongoing need for functions being undertaken by ASHAs, it is a policy option that is worth serious consideration. Alongside, there is a need to acknowledge that the specific functions at the village level, which ASHAs play, may not be ideally suited for a permanent position. However, finding a middle path would not be very difficult either.
The WHO award for ASHA volunteers is a proud moment and also a recognition of every health functionary working for the poor and the underserved in India. It is an acknowledgement of the role and the relevance of people-centric primary health-care services. It is a reminder and an opportunity to further strengthen the ASHA programme for a stronger and community-oriented primary health-care system, which will prepare India for future epidemics and pandemics as well.
कुछ मामलों में कानून बदला जा सकता है
चेतन भगत, ( अंग्रेजी के उपन्यासकार )
तो लीजिए, एक बार फिर हम एक और हिंदू-मुसलमान, मंदिर-मस्जिद विवाद में उलझ चुके हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले पर देश का ध्यान केंद्रित हो चुका है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर आज भारत में हिंदू-मुसलमान टकराव का सर्वोच्च बिंदु कुछ पुराने पूजास्थलों तक ही सीमित है तो मान लीजिए कि हम इन दोनों समुदायों के आपसी रिश्तों में एक लम्बी दूरी तय कर चुके हैं। ठीक है, हर कोई इस तरह से आशावादी नजरिए से चीजों को नहीं देखता। कुछ लोग इस विषय पर बातें करते हुए बहुत उत्तेजित हो जाते हैं (टीवी डिबेट्स में आप उन्हें देख सकते हैं)। मैं उनसे इतना ही कहूंगा कि रिलैक्स हो जाइए और गहरी सांस लीजिए। आखिरकार यह एक पूजास्थल ही है। और आप दुनिया में किसी भी जगह से ईश्वर की उपासना कर सकते हैं, क्योंकि यह दुनिया भी तो ईश्वर ने ही बनाई है।
चलिए, इस पूरे मामले पर एक सरसरी नजर डालते हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद एक ऐसी जगह पर बनाई गई थी, जहां पहले मंदिर था। इसे साबित करने के लिए किसी रॉकेट-साइंस की जरूरत नहीं है। मंदिर को शायद औरंगजेब ने सत्रहवीं सदी में ध्वस्त किया था। यह हिंदुओं के दमन की उसकी नीति के अनुरूप था। उस जमाने में मुगलों ने जो बहुत सारी बुरी चीजें की थीं, यह उनमें से एक थी। मुगल साम्राज्यवादी और क्रूर थे। उनके समय में कोई लोकतंत्र नहीं था। उस जमाने में अगर टीवी एक्सपर्ट होते तो वो सरकार की आलोचना नहीं कर पाते।
खैर, मुगलों ने जो किया वह बहुत बुरा था। यह सच है कि उस समय हिंदुओं के साथ अन्याय किया गया था। अब हम एक हिंदू बहुसंख्यक देश हैं, लेकिन हमारा इतिहास हिंदुओं के दमन से भरा है। ऐसे में, न्याय की मांग जायज लग सकती है। यही कारण है कि इतिहास की गलतियों को सुधारने की कोशिशें हिंदुओं के दिल में जगह पाती रहेंगी। भाजपा ने अयोध्या मामले का नेतृत्व किया था। दूसरी जगहों पर भी इस तरह के विवाद हैं।
लेकिन जहां धर्म का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है, वहीं व्यावहारिकता भी कम जरूरी नहीं है। अगर हम देश की हर मस्जिद का ऐतिहासिक एक्स-रे करने लगेंगे तो हम भानुमती का पिटारा ही खोल बैठेंगे। क्योंकि ऐसी हजारों मस्जिदें हो सकती हैं, जो किसी मंदिर की जगह पर बनाई गई थीं। हमारा इतिहास ही यही था। मंदिरों को मस्जिद में कन्वर्ट करने की बात तो रहने ही दें, आज भारत में जितने मुसलमान हैं, उनके पुरखे भी मुख्यतया हिंदू थे, जिन्हें इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया था।
ऐसे में सवाल उठता है कि अब हम क्या करेंगे? क्या हम इन ऐतिहासिक गलतियों को ठीक करने में ही अपना समय खर्च करते रहेंगे? या हम यथास्थिति को स्वीकार कर आगे बढ़ने को तैयार होंगे? यथास्थिति को स्वीकार करना एक उचित नजरिया है। 1991 में संसद ने भी यही किया था, जब उसने पूजास्थल कानून पारित किया था। यह कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस पूजास्थल का जो धार्मिक स्वरूप था, उसे ही कायम रखा जाएगा। बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि मामले को विशिष्ट मानकर इस कानून से मुक्त रखा गया था।
यथास्थिति कायम रखने वाली नीति से शांति बनी रहती है और हम विवादों और गैरजरूरी टकरावों से बच जाते हैं। लेकिन क्या यही चीजों को देखने का सबसे अच्छा तरीका है? कानून तो यही कहता है कि आजादी के बाद किसी धर्मस्थल के स्वरूप को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आजादी के पहले तो हम वैसे भी न्याय की मांग करने को स्वतंत्र नहीं थे। तब हम पर विदेशी ताकत का राज था। तो क्या हम मान लें कि आजादी के पहले जो कुछ हुआ था, वही आजादी के बाद भी हम पर थोपा जाता रहेगा? ये कठोर लेकिन जायज सवाल हैं। व्यावहारिकता भले ही हमें एक कठिन यथास्थितिवादी समाधान की ओर ले जाए, धर्मस्थलों की जांच-पड़ताल करने के तर्क की भी अनदेखी नहीं की जा सकती।
भारत आज भी एक सेकुलर देश है और आगे भी रहेगा, लेकिन सेकुलर होने का मतलब क्या होता है? क्या इसका यह मतलब है कि जब धर्म का मसला आए तो हम कोई भी बदलाव न करें या कोई भी सवाल न पूछें? कि हम एक-दूसरे को अच्छी तरह से समझने के बजाय एक-दूसरे के मामलों से खुद को अलग-अलग रखें? आज आप जिसे एक मस्जिद कहते हैं, हो सकता है अतीत में वो जगह सदियों तक हिंदुओं के सबसे पवित्र धर्मस्थलों में से एक रही हो। तो क्या हम इस पर बात भी न करें? ये जायज सवाल हैं और इन पर बातें करने भर से कोई कम्युनल या नॉन-सेकुलर नहीं हो जाता है।
शायद हम विशेष परिस्थितियों में कुछ धर्मस्थलों को फिर से उनके पुराने स्वरूप में लाने की अनुमति दे सकते हैं और इसके लिए अत्यंत सख्त मानदंडों का पालन कर सकते हैं। मानदंड ये हो सकते हैं कि क्या वह स्थान किसी दूसरे धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था और क्या आज जिस समुदाय के द्वारा उस स्थान का उपयोग किया जा रहा है, उसे हम इस बात के लिए राजी कर सकते हैं कि धर्मस्थल को फिर से अपने पुराने स्वरूप में लाया जाए? शायद पूजास्थल कानून को 99.99 प्रतिशत मामलों पर लागू किया जा सकता है, लेकिन 0.01 प्रतिशत के लिए कोई दूसरा समाधान खोजा जा सकता है।
कुछ धर्मस्थलों के लिए तो मैं सुझाव दूंगा कि क्यों न वहां एक हाईब्रिड मॉन्युमेंट बना दिया जाए, मंदिर-मस्जिद एक साथ की तरह। आखिर सच्चा सेकुलरिज्म तो यही है कि हम दूसरे को अपने से अलग रहने देने के बजाय साथ-साथ होने का जश्न मनाएं।
राजद्रोह कानून की विदाई ही भली
अश्विनी कुमार, ( लेखक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं )
राजद्रोह से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल में कुछ याचिकाओं को लेकर हस्तक्षेप किया। उनमें इस धारा की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। यह मानवाधिकार और न्यायिक शास्त्र के प्रगतिशील विस्तार में परिवर्तनकारी पड़ाव है। हाल के दौर में कई मामलों में इस पुराने औपनिवेशिक कानून का अनावश्यक इस्तेमाल हुआ है। इसने नागरिकों के अधिकारों और विधि की निर्धारित प्रक्रिया का मखौल उड़ाया है। इससे लोगों की प्रतिष्ठा एवं गरिमा पर आघात हुआ है। काटरूनिस्ट, पत्रकार, एक्टिविस्ट, बुद्धिजीवी, छात्रों और नेताओं को अपनी धारणाओं एवं मान्यताओं को लेकर लंबे समय तक इसके कारण दमनकारी उत्पीड़न एवं आपराधिक अभियोग झेलने पड़े।
बीते दिनों महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र और मध्य प्रदेश में राजनीतिक विरोधियों एवं अन्य लोगों पर राजद्रोह का अभियोग यही बताता है कि राजद्रोह कानून का दुरुपयोग अब कोई नई-अनोखी बात नहीं है। यह एक ऐसा मानदंड बन गया है, जिसने मूल अधिकारों की संवैधानिक गारंटी को खोखला कर दिया है। इसने लोगों के समक्ष जोखिम बढ़ा दिया है। इससे राष्ट्रीय संवेदनाओं पर इतना आघात होता दिख रहा है, जैसा पहले कभी देखने को नहीं मिला। इस संदर्भ में 11 मई को आए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को व्यापक रूप से न्यायिक स्टेट्समैनशिप के रूप में देखा जाना चाहिए। राजद्रोह कानून की समीक्षा को लेकर केंद्र सरकार के संशोधित शपथपत्र से मिली गुंजाइश को देखते हुए अदालत ने सुनवाई को कुछ समय के लिए टालने के अनुरोध को स्वीकार तो किया, लेकिन इस मामले में अंतरिम निर्देश भी जारी किए। इससे लोगों को तात्कालिक राहत मिली है।
शीर्ष अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक केंद्र और राज्य सरकारें इसके अंतर्गत कोई नया मामला न दर्ज करें। देखा जाए तो न्यायिक इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किसी आपराधिक कानून को असंवैधानिक करार दिए बिना ही उस पर एक तरह से रोक लगा दी। हालांकि उसके निर्देश ‘प्रथम-दृष्टया’ आधार पर अभिव्यक्त हुए हैं, जो इसका संकेत है कि उसका अंतिम निर्णय किस दिशा में हो सकता है? यह एक मिसाल है, जहां अदालत ने विधायिका की विधि निर्माण की शक्ति या नीतिगत निर्णयों पर कार्यपालिका के नियंत्रण की रेखा का उल्लंघन किए बिना नागरिकों को एक सख्त कानून से संरक्षण प्रदान किया। संविधान की उदारवादी चेतना के पक्ष में निर्णायक रूप से झुकते हुए सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक सिद्धांतों के संरक्षक के रूप में जन अपेक्षाओं पर खरा उतरा है।
चूंकि प्रत्येक निर्णय की एक स्वत: स्फूर्त शक्ति होती है और भविष्य में समान प्रकृति के मामलों पर भी उसका प्रभाव होता है, इसलिए शीर्ष अदालत से यही अपेक्षा की जा सकती है कि वह एक उद्देश्यपूर्ण प्रवर्तन सुनिश्चित करे, जिसमें मानवाधिकारों की पवित्रता की पुष्टि हो। उसके निर्णयों में इस दायित्व की निरंतर स्वीकार्यता भी प्रत्यक्ष साबित हुई है। बरदाकांता मिश्र (1974), नागराज (2006), शायरा बानू (2017) और बृजेंद्र सिंह (2016) आदि मामले इसकी मिसाल हैं। जब समग्र क्षेत्रधिकार से जुड़े मामलों की बात आए तो सुप्रीम कोर्ट को यह देखना होगा कि सरकार उसके सुझावों-आदेशों पर क्या कर रही है, विशेषकर जब ऐसे मामले नागरिकों के उन मूल अधिकारों से जुड़े हों, जिन्हें लेकर कोई समझौता नहीं हो सकता। इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट राजद्रोह कानून के साथ ही सरकार को एक एंटी-लिंचिंग मानवीय कानून बनाने के लिए भी प्रेरित कर सकता है, जैसा कि तहसीन पूनावाला (2018) मामले में सुझाव आया था। इसी प्रकार हिरासत में प्रताड़ना के विरुद्ध भी एक कानून बनाने की पहल हो सकती है।
एक ऐसे समय में जब राष्ट्र वास्तविक उदारवाद एवं उदारवादी लोकतंत्र होने की आकांक्षा की पूर्ति के प्रयास में लगा है, तब हिरासत में यातनाओं का अभिशाप कायम है। ऐसी प्रताड़ना के विरुद्ध एक राष्ट्रीय अभियान की रिपोर्ट के अनुसार केवल 2019 में ही हिरासत में यातना से 1,731 लोगों की मौत हो गई। ऐसी यातना से संरक्षण प्रदान करने वाले किसी कानून की अनुपस्थिति आपराधिक न्याय तंत्र के ढांचे की कलई खोलने वाली है। यह अनुच्छेद 21 में उल्लिखित प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण को भी संबोधित करता है। इस मामले में राज्यसभा की प्रवर समिति (2010), विधि आयोग (2017), मानवाधिकार आयोग और अदालती आदेश उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार अदालत से अपेक्षा है कि वह यूएपीए और उन आपराधिक कानूनों का शिकंजा ढीला करने में उचित हस्तक्षेप करे, जिनका लोगों की नागरिक स्वतंत्रता एवं अधिकारों के मामले में निरंतर दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग के ये मामले राष्ट्र की अंतरात्मा पर अमिट रूप से अंकित हो गए हैं। राज्य के एक अंग के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्रधिकार स्पष्ट रूप से अपने घोषित कानून (नागराज, 2006) के अनुरूप है कि राज्य (न्यायालय भी जिसका एक अभिन्न अंग है) का कर्तव्य न केवल व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना है, अपितु वह उन्हें प्रदान करने के दायित्व से भी बंधा हुआ है।
यह एक उचित अवसर एवं महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि सरकार राष्ट्र के कानूनी ढांचे की समीक्षा कर रही है। जिन सुझावों की चर्चा की गई है, वे देश के लोकतांत्रिक स्वरूप को और निखारने का काम करेंगे और इससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ संवाद-सक्रियता में भी देश की साफ्ट पावर बढ़ेगी। न्यायालय द्वारा अभिप्रेरित पहल नई आकार लेती विश्व व्यवस्था में भी देश की प्रमुख भूमिका को मान्यता प्रदान करेगी।
प्रधानमंत्री का यह कदम सराहनीय है कि उन्होंने भारत सरीखे स्वतंत्र देश पर धब्बा लगा रहे राजद्रोह कानून की समीक्षा करने की बात कही है। आशा की जानी चाहिए कि देश औपनिवेशिक विरासत के अवशेषों से शीघ्र ही स्वयं को मुक्त कर लेगा। हम उन कानूनों से मुक्ति पा लेंगे, जो हमारे ही लोगों के साथ अन्याय करने का माध्यम बने हुए हैं। और अंत में विक्टर ह्यूगो को स्मरण करना उचित होगा, जिन्होंने कहा था कि ‘कोई भी ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती, जिसके मूर्त रूप लेने का समय आ गया हो।’ इस बात से हमारा हौसला बढ़ना चाहिए।
Date:02-06-22
ताकि सुंदर बनी रहे राज्य सभा
नवल किशोर कुमार, ( लेखक फार्वड प्रेस, नई दिल्ली के हिंदी संपादक हैं )
भारतीय संसदीय प्रणाली में संसद के दोनों सदनों का लगभग एक समान महत्त्व है। हालांकि दोनों के बीच अंतर भी अनेक हैं। मसलन, लोक सभा में सदस्य कौन होंगे, यह तय करना देश के मतदाताओं का काम है। पार्टयिां चुनाव लड़ती हैं, और मतदाता अपनी-अपनी पसंद के उम्मीदवारों को वोट देते हैं। जिसे सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं, वह विजयी माना जाता है, और लोक सभा में बैठने का अधिकार पाता है। यह बात राज्य सभा के सदस्यों के लिए लागू नहीं होती। राज्य सभा के साथ राज्य शब्द जुड़ा है, और यहां राज्य का मतलब कोई प्रांत नहीं है। यहां राज्य का मतलब वह हुकूमत है, जो वर्तमान में सत्तासीन है। ऐसी सभा अकेले भारत में नहीं है, बल्कि उन सभी देशों में है, जो एक समय ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा थे। भारतीय राजनीति में राज्य सभा को उच्च सदन और लोक सभा को निम्न सदन की उपाधि हासिल है।
व्यवहारगत बात करें या कार्यवाहियों की, लोक सभा और राज्य सभा की कार्यवाहियों में बहुत अधिक फर्क नहीं है। दोनों सदनों का काम नीतियां बनाना ही है। राज्य सभा का महत्त्व इस मायने में भी है कि बहुमत के आधार पर ही फैसले न लिए जाएं, बल्कि हर मामले में समग्रतापूर्वक विचार हो। इसलिए भारत में सरकार द्वारा प्रस्तुत कोई विधेयक तब तक विधेयक कहलाता है, जब तक कि दोनों सदनों द्वारा उसे मंजूरी न मिल जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य सभा का अपना महत्त्व है, और समय-समय पर इसके उदाहरण सामने आते रहे हैं कि जब सत्तासीन सरकार ने बहुमत के आधार पर लोक सभा में किसी विधेयक को मंजूरी हासिल कर ली हो, लेकिन राज्य सभा ने उस पर अपनी असहमति व्यक्त की। यह सत्ता में संतुलन बनाए रखने का उपक्रम भी है लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी रहा है। दरअसल, राज्य सभा में अधिकांश सदस्यों का निर्वाचन राजनीतिक दलों द्वारा किया जा जाता है। यह इस पर निर्भर करता है कि विभिन्न दलों की विधानसभाओं में स्थितियां क्या हैं। यह व्यवस्था भी इसलिए है ताकि राज्य सभा में पूरे देश का प्रतिनिधित्व हो। ऐसा न हो कि कोई राजनीतिक दल, जिसके पास विधानसभा सीटें अधिक हों, खास राज्य अथवा क्षेत्र के लोगों को ही राज्य सभा का सदस्य बनाए परंतु अब इसमें परिवर्तन आया है।
राज्य सभा की सदस्यता को राजनीतिक दलों के लिए अवसर की तरह लिया जाने लगा है। इन दिनों राज्य सभा चुनावों की कार्यवाहियां जारी हैं। लगभग सभी दलों ने अपने-अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, और लगभग तय है कि ये सभी राज्य सभा में बैठने के अधिकारी होंगे। बिहार का उदाहरण लें तो जदयू इस बार दो ऐसे लोगों को राज्य सभा भेज रहा है, जिनका संबंध बिहार से नहीं है। ये हैं खीरू महतो और अनिल हेगड़े। खीरू झारखंड के पूर्व विधायक हैं, वहीं हेगड़े कर्नाटक के रहने वाले हैं। हालांकि हेगड़े के बारे में बताया जाता है कि वे लंबे समय से बिहार में रह रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में अपना बहुमत होने के कारण उसने वहां से अपने अधिक लोगों को उम्मीदवार बनाया है। इनमें राजीव शुक्ला और रंजीता रंजन सहित अनेक गैर-छत्तीसगढ़ी हैं।
दरअसल, राज्य सभा चुनावों के मामले में त्रासदी यही है कि इसे पिछला दरवाजा बनाया जा रहा है जबकि मूल अवधारणा में यह पिछला दरवाजा नहीं है। लेकिन हो यह रहा है कि पार्टयिां वैसे लोगों को राज्य सभा का उम्मीदवार बना रही हैं, जो या तो लोक सभा का चुनाव लड़ नहीं पाते या फिर पार्टयिां अपनी मनमर्जी करती हैं। वजह यह है कि इसकी सदस्यता के लिए जनता के पास जाने की जरूरत नहीं होती। अब एक उदाहरण देखें, कांग्रेस ने रंजीता रंजन को छत्तीसगढ़ से उम्मीदवार बनाया है। रंजीता 2019 में लोक सभा का चुनाव हार गई थीं। वैसे ही राजद ने डॉ. मीसा भारती को लगातार दूसरी बार राज्य सभा का उम्मीदवार बनाया है। वह भी 2019 में चुनाव हार गई थीं। हालांकि तब वह राज्य सभा की सदस्य थीं। राजद के विपक्षी यह आरोप भी लगाते हैं कि उन्हें इसलिए राज्य सभा भेजा जा रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद की बेटी हैं। वैसे परिवारवाद का आरोप लालू पर ही नहीं है, करीब-करीब सभी दलों में यह बीमारी है।
लेकिन ये ऐसे उदाहरण हैं, जिनके बारे में चिंतन आवश्यक है। मूल सवाल यह है कि राज्य सभा को केवल पिछला दरवाजा नहीं बनाया जाना चाहिए और न ही यह पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को खुश करने का उपक्रम हो, जिन्हें लोक सभा का चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल सका। राज्य सभा की मर्यादा तभी सुनिश्चित होगी जब इसमें पूरे देश का समुचित प्रतिनिधित्व हो। कहने का आशय यह कि यदि बिहार के लिए दस सीटें आरक्षित हैं, तो ये सीटें बिहार के लोगों से ही भरे जाएं। ऐसा न हो कि किसी और प्रांत से व्यक्तियों को बुलाकर जगह दे दी जाए। अभी जदयू ने ऐसा ही किया है। समाजवादी पार्टी ने भी कपिल सिब्बल को उम्मीदवार बनाकर इसी तरह का उदाहरण पेश किया है। इसमें दो समस्याएं हैं। एक तो यह कि बाहरी लोगों को उम्मीदवार बनाए जाने से राज्य के प्रतिनिधित्व में कमी आती है जो हर हाल में गैरवाजिब है। दूसरा यह कि जब बाहरी लोग यानी दूसरे राज्यों के लोग किसी दूसरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो बेशक, वे बड़े नेता क्यों न हों, उस राज्य के सवालों को नहीं उठाते जिनका वे प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं।
सनद रहे कि भारतीय संविधान के हिसाब से भारत कोई एक राष्ट्र नहीं है। यह प्रांतों का संघ है और यहां संघीय ढांचा है। यह इसलिए भी है ताकि इस ढांचे में सभी शामिल हों। फिर चाहे पूर्वोत्तर के राज्य हों या दक्षिण भारत के राज्य। ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि राज्य सभा में लोक सभा की तरह आरक्षण का प्रावधान नहीं है कि 15 फीसद सीटें अनुसूचित जातियों और साढ़े सात फीसद सीटें अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षित हों। यदि राज्य सभा की इस खूबसूरती, कि इसमें पूरा देश शामिल है, को राजनीतिक फायदे के लिए घटाया-बढ़ाया जाएगा तो निस्संदेह भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगा।
जनसंख्या नियंत्रण
संपादकीय
भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की जरूरत दशकों से महसूस हो रही है। ऐसा कानून बनाने के लिए अगर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने संकेत दिए हैं, तो कोई आश्चर्य नहीं। उनके मुताबिक, सरकार जल्द ही देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएगी। पटेल की यह घोषणा इसलिए भी मायने रखती है कि उनका विभाग बढ़ती आबादी की जरूरत को सीधे झेलता है। गरीब कल्याण की किसी भी योजना में बढ़ती आबादी रोड़े की तरह काम करती है। हम अक्सर पश्चिमी देशों की बसावट और वैभव की मिसाल देते हैं। असंख्य भारतीयों को लुभाने वाले अमेरिका का अगर उदाहरण लें, तो वह आकार में भारत से तीन गुना से ज्यादा बड़ा है, पर उसकी आबादी भारत से करीब एक चौथाई ही है। जहां मानव बसावट है, वहां दोनों देशों की जनसघनता में ग्यारह गुना का अंतर है। मतलब जितनी जगह में एक अमेरिकी रहता है, उतनी ही जगह में 11 भारतीय रहते हैं। यह भी कहा जाता है कि भारत को प्रकृति का वरदान है, इस उपजाऊ भूमि पर दुनिया के 17 प्रतिशत से भी ज्यादा इंसान रहते हैं।
कुल मिलाकर, बढ़ती आबादी सुविधाओं को प्रभावित करती है। संसाधनों का अभाव होता है और प्रकृति पर बोझ बढ़ता है। गंदगी और बीमारी को बढ़ावा मिलता है, अत: जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून के पक्ष में मजबूत पैरोकारी होती रही है। हालांकि, इस कानून का विरोध भी खूब है। इस कोशिश को एक धर्म विशेष के खिलाफ मानने वाले भी कम नहीं हैं। लेकिन पत्रकारों के सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने दृढ़ता के साथ इशारा कर दिया कि इसे जल्द ही लाया जाएगा, चिंता न करें। जब इस तरह के मजबूत और बड़े फैसले पहले भी लिए गए हैं, तो बाकी भी लिए जाएंगे। मंत्री की दृढ़ता साफ संकेत है कि सरकार इस बड़ी पहल के लिए तैयार है। वैसे दो साल पूर्व राज्यसभा में राकेश सिन्हा ने जनसंख्या विनियमन विधेयक पेश किया था। तब सरकार का रुख इसके बहुत अनुकूल नहीं था। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि अभी जागरूकता के जो प्रयास हैं, उनसे आगे जाकर कानून लाने या कड़ाई बरतने का सरकार का इरादा नहीं है। खैर, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का ताजा बयान सरकार के रुख में आए बदलाव के संकेत दे रहा है।
जनसंख्या नियंत्रण के उदार उपाय अगर कारगर नहीं हो पा रहे हैं, तो कडे़ कानून की जरूरत से कौन इनकार करेगा? संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की जनसंख्या एक दशक में चीन से आगे निकल जाएगी। अत: एक तार्किक जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर आबादी को स्थिर रखना या घटाना बहुत जरूरी हो गया है। ध्यान रहे, 7 फरवरी, 2020 को एक विधेयक शिवसेना सांसद अनिल देसाई ने भी राज्यसभा में पेश किया था। जनसंख्या नियंत्रण में योगदान देने वालों को कर, रोजगार, शिक्षा आदि में प्रोत्साहन, रियायत देकर मजबूत करने की जरूरत है। ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दंडित भले न किया जाए, लेकिन कम बच्चे पैदा करने वालों के प्रोत्साहन को समान भाव से सुनिश्चित करना चाहिए। एक अच्छा कानून बना देना ही पर्याप्त नहीं होगा, उसे ढंग से लागू करना ज्यादा जरूरी है। लगे हाथ हर धर्म के ऐसे लोगों पर लगाम जरूरी है, जो लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उत्तरी और मध्य भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत करने वाला अभियान अगर गति पकड़ रहा है, तो स्वागत है।