17-07-2026 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date: 17-07-26
Free The Third Tongue
Why have a policy for a third language? Leave it to schools to decide
TOI Editorials
The Supreme Court has spoken up for students, parents and teachers, voicing deep concern over introduction of a third language in Class 9 in CBSE schools. A bench of Justices BV Nagarathna and R Mahadevan orally asked Centre to not have a third language in Class 9 level. They were dealing with a TN petition against setting up Jawahar Navodaya Vidyalayas, which follow a three-language policy. The issue of CBSE’s new policy is in CJI’s court. Frankly, three-language policy is hardly an issue that should have reached SC, in the first place. But it did. The policy’s ramifications have given rise to new matters that have also reached courts.
The bench’s remarks are exactly the commonsense approach that policymakers and education ministry should have stumbled upon themselves. There was no way the hurriedly put out May circular – making three-language framework compulsory, mid-session, for Class 9 students -would stand scrutiny. Leave aside SC, students and schools could have told powers-that-be the unreasonable pressures such a policy places on students and resources.
The three-language framework – where English has been made the ‘foreign ‘ language, plus two regional languages – is proving to be a bugbear. This need never have been the case. No one has argued against teaching multiple languages as part of school curriculum. More the languages a child can learn, the better – school education is meant to expand children’s minds to world’s literature, culture, science, and riches and the horrors it has to offer. But is it feasible that all schools across all economic and social strata, regions and communities offer children such avenues of learning? No. Hence, two languages – one the pan-India link language that is English, and proficiency in which is crucial in the world of work, in India and overseas, and a second language, the regional tongue, which boosts early learning and encourages children to learn other languages too. Dubbing regional language ‘mother tongue’ is also fraught, given modern society’s multi-ethnic backgrounds.
As for a third language, it isn’t as if children aren’t exposed to it – foreign or Indian regional. They are, in schools that have the resources to teach, and enough students interested. Teaching a third language should be left entirely to school capacity and students’ wish. It is the tunnel vision and parochial attitudes of politicians and policymakers that make learning a dirge. The best policy for a third language is not to have a policy at all.
Ethanol, A Fuel, Not THE Fuel of Choice
Consumer choice + environmental outcome
ET Editorials
India’s ethanol programme is being presented as a runaway success. Gains are real: lower crude oil imports, forex savings, higher incomes for farmers and sugar mills, and an E20 blending target achieved ahead of schedule. As an energy security strategy, it has undeniable merit. But good policy becomes bad policy when success turns it into dogma. Ethanol is no longer being promoted as one option in the decarbonisation toolkit, but as the solution. It isn’t. Every litre of ethanol delivers less energy than petrol, meaning motorists travel fewer kilometres on a tank. Consumers are effectively being asked to pay the same — or more — for fuel that offers lower mileage. If that’s the intended trade-off, it should be stated openly, not murmured behind blending mandates.
The bigger concern lies beyond the fuel pump. India’s ethanol story has shifted from sugarcane to maize, with grain now driving production and reshaping agricultural markets. Land is moving away from pulses and oilseeds towards maize, while food, feed and fuel compete for the same crop. The result is mounting pressure on food prices, rising edible oil and pulse imports, greater stress on groundwater and ecosystems, and fresh distortions in cropping patterns.
Yes, India needs to clean up vehicular pollution and bump up energy security. But the goal should be cleaner mobility and diversification, not just higher ethanol consumption. That means allowing hybrids, EVs, cleaner ICE and sustainable biofuels to compete on environmental merit. Consumers shouldn’t face a false choice: buy ethanol-laden fuel or pay more for the ‘normal’ stuff. Public policy must protect consumer choice and be driven by measurable environmental outcomes. Not by replacing one rigid dependence with another.
Date: 17-07-26
Time to Engage with Post-NATO 1.0 Europe
ET Editorials
Europe has taken a concrete step to take charge of its defence. On Monday in Paris, a ‘coalition’ of 10 countries announced their intention to coordinate efforts to produce anti-ballistic missile systems. The context is supporting and defending Ukraine against Russian attacks. But the announcement says much more. It signals loud and clear that Europe’s serious about getting aatmanirbhar. It’s an important step toward gradually building broader European defence cooperation, after knowing the trials and tribulations of being near-completely dependent on the US.
Many European leaders, the French in particular, have been pushing the idea of a continent-wide defence cooperation. Which is where Donald Trump’s prevarication on Ukraine has ironically helped — not to mention, the US president’s less subtle than his predecessors’ demand that non-US Nato members step up their defence spending. Europe’s quest for ‘strategic autonomy’ is not a repudiation of the 77-yr-old post-WW2/pre-Cold War treaty — not yet, at any rate. It is ‘Nato US Plus One’, creating options by putting the organisation on a firmer footing with future US administrations as well as diversifying Europe’s defence partnerships. Individual countries in the continent have already raised their defence spending. This coalition now hopes to consolidate Europe’s fragmented defence industry.
This structural pivot that can reshape Europe’s macroeconomic policies, industrial base and geopolitical posture also provides an opportunity for India that it must pursue. India can certainly play a role in the development of this gestating military-industrial complex for mutual benefit. So far, New Delhi has been agile in its engagement, evident from defence co-development and co-production partnerships with several European countries. The anti-ballistic missile coalition is more than a group to produce interceptors to protect Ukraine from Russian attacks. It’s the beginning of a readjustment of global order. India would do well to get on this revolving, evolving security carousel.
Wealth of lacunae
Cybersecurity, transparency are non-negotiable in vital installations
Editorial
The ransomware attack against a contractor involved in the Kudankulam nuclear power project is concerning, even if nothing threatening the plant’s integrity was stolen. In 2019, malware was found on the same facility’s administrative network, but the NPCIL maintained that the operational reactor network was unaffected. The new incident extends the same theme. India’s breach disclosure regime is inconsistent and often plainly opaque. Affected organisations tend to believe admitting a breach will damage public confidence, share prices, contracts, and invite regulatory scrutiny. So, they tend to ease their language in public statements and avoid disclosure until compelled. Many organisations also lack mature incident response capabilities, not uncommonly because they treat cybersecurity as a matter of compliance rather than necessity. So, assessing what data has been affected in the early stages of an attack becomes technically impossible. According to public information, the facility’s core infrastructure is unaffected; instead, a group called ‘World Leaks’ mounted a ransomware attack compromising systems belonging to Reliance Infrastructure, one of the engineering contractors of Units 3 and 4. The data in the incident were hosted by Yotta Data Services, which said it detected suspicious activity on its servers on May 29.
According to open-source intelligence platform RansomLook, the data began appearing on World Leaks on June 11. However, the NPCIL issued a formal clarification only on July 15, following widespread media reports. Some 14.3 GB of files have been released, including the layouts of ventilation systems, floor plans of an alleged “control room”, supplier and vendor lists, and insurance paperwork. While the files have not been independently authenticated, the actors and their incentives merit a closer look. The NPCIL has said that the files only pertain to infrastructure beyond the facility’s nuclear island. However, such information can still serve so-called intelligence preparation activities. India is the third-most breached country and has already brooked similar attacks against AIIMS Delhi, airlines, and State government portals. In this milieu, the government has positioned Kudankulam as the centrepiece of India’s nuclear power ambitions. As CERT-In is conducting an investigation and Reliance and Yotta have shared their findings with the government, CERT-In and NPCIL should also clarify the nature and authenticity of the files, whether data were exfiltrated before detection, and whether any credentials or supplier accounts have been exposed. Radical transparency is impossible here but basic cyber-hygiene and proactive communication are non-negotiable.
हमें ट्रेड में अपनी मौलिक क्षमताएं पहचाननी होंगी
संपादकीय
डेढ़ साल से अमेरिका से चल रहा व्यापार समझौता एक बार फिर अधर में है। खबर है कि अमेरिकी संसद का नया बिल रूस से क्रूड खरीदने वालों पर अब 500% की जगह 100% टैरिफ लगाना चाहता है। यानी भारत के ट्रेड रास्ते फिर भी बंद रहेंगे। ऐसे में यूके से एफटीए अमल में आना और ईयू से सभी स्तरों पर सहमति के बाद केवल टेक्निकल और लीगल रिव्यू का रोड़ा पार करना और आगामी दिसम्बर से इसे अमल में लाना एक बड़ा विकल्प होगा। न भूलें कि ईयू और यूके की कुल आबादी 63 करोड़ और संयुक्त जीडीपी आयतन भी अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। भारत से इन दोनों ब्लॉक्स को करीब 90 अरब डॉलर का वस्तु निर्यात होता है यानी उतना ही जितना अमेरिका से होता था। चूंकि भारत ही अभी भी ताइवान, वियतनाम आदि के मुकाबले उच्च तकनीकी उत्पादों में आगे नहीं है, लिहाजा अपनी कृषि और फैक्ट्री निर्मित सामान को ही अपना मजबूत पक्ष बनाए। अनाज, श्रम आधारित वस्तु और सेवा क्षेत्र में नौकरी में लगे युवा इस निर्यात की रीढ़ हैं। भारत में नियोजन- सक्षम इंजीनियर्स सस्ते में उपलब्ध हैं, लिहाजा कंपनियां यहां अपने सेकंडरी उत्पादन के लिए आ रही हैं। ऐसे में हम भले ही टेक की दौड़ में शामिल हों, लेकिन हमारा मजबूत आधार कृषि, डेरी, सामान आदि ही रहेंगे। हमें अपनी मौलिक क्षमता पहचाननी होगी।
Date: 17-07-26
कला की आजादी जरूरी है पर देश की सम्प्रभुता से बढ़कर नहीं
पवन के. वर्मा, ( पूर्व राज्यसभा सांसद व राजनयिक )
आजादी के बाद से भारत के विरुद्ध कोई अलगाववादी आंदोलन सफल नहीं हुआ है। इसका श्रेय लोकतंत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए उपकरणों के साथ ही जरूरी परिस्थितियों में राज्य की दृढ़ प्रतिक्रिया को भी जाता है। फिल्म ‘सतलुज’ को लेकर उपजे विवाद को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। क्या कलात्मक स्वतंत्रता में यह अधिकार भी शामिल है कि स्वतंत्र भारत के सबसे रक्तरंजित उग्रवादी आंदोलनों में से एक के इतिहास का अत्यंत सिलेक्टिव संस्करण प्रस्तुत किया जाए? दूसरी तरफ, क्या राज्य के पास भी इसके प्रदर्शन को रोकने का अधिकार है? ये कठिन प्रश्न हैं, क्योंकि इनमें लोकतंत्र के दो उद्देश्यों का आमना-सामना होता है- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था व राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखने की जिम्मेदारी।
किसी फिल्म पर प्रतिबंध लगाना अकसर उलटा असर ही डालता है। डिजिटल युग में सेंसरशिप शायद ही कभी सफल होती है। इसके विपरीत, प्रतिबंध कई बार पीड़ित होने की छवि भी गढ़ देता है। ऐसी फिल्म, जिसे सामान्य परिस्थितियों में शायद सीमित दर्शक ही मिलते, अचानक प्रतिबंधित सत्य का आभामंडल प्राप्त कर लेती है और उसकी पाइरेटेड प्रतियां व्यापक रूप से फैल जाती हैं। लेकिन प्रतिबंध अकसर प्रभावी नहीं होते, इसका यह अर्थ नहीं कि किसी फिल्म में इतिहास के चित्रण पर प्रश्न नहीं उठाए जा सकते।
पंजाब का उग्रवाद एक सशस्त्र अलगाववादी अभियान था, जिसका उद्देश्य भारत को तोड़ना था। आधिकारिक अनुमानों के अनुसार, इसमें 12,000 से अधिक निर्दोष नागरिक, लगभग 1,800 सुरक्षाकर्मी, तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह तथा 8,000 उग्रवादी मारे गए थे। इसके अलावा, जून 1985 में एयर इंडिया की उड़ान ‘कनिष्क’ को भी खालिस्तानी उग्रवादियों ने अटलांटिक महासागर के ऊपर बम विस्फोट से उड़ा दिया था। विमान में सवार सभी 329 लोगों की मृत्यु हो गई थी। भारत के खिलाफ इस साजिश में पाकिस्तान की भूमिका थी। आईएसआई ने पंजाब में उग्रवादी संगठनों को प्रशिक्षण, हथियार और पैसा उपलब्ध कराया था। रेडियो प्रसारण और प्रचार के माध्यम से अलगाववादी भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया जाता था।
समय के साथ कई उग्रवादी संगठन आपराधिक गिरोहों में बदल गए। फिरौती के लिए अपहरण आम बात हो गई। जबरन वसूली एक संगठित व्यवस्था का रूप ले चुकी थी। व्यापारियों को तथाकथित टैक्स देने के लिए मजबूर किया जाता था। जो इनकार करते, उनकी हत्या कर दी जाती थी। पुलिसकर्मियों की भी हत्याएं की गईं। सरकार से मिलीभगत के संदेह में गांवों के नेताओं की भी हत्या कर दी जाती थी। पंजाब में भय का वातावरण व्यापक हो गया था। देश एक असाधारण परिस्थिति का सामना कर रहा था। उसका मुकाबला शांतिपूर्ण राजनीतिक असहमति या संवैधानिक विरोध से नहीं था। वह ऐसे संगठित सशस्त्र समूहों से जूझ रहा था, जो आतंक के माध्यम से संवैधानिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कसे हुए थे।
हालांकि इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि जहां कहीं भी राज्यसत्ता की ओर से अति हुई, वहां उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। फर्जी मुठभेड़ों, जबरन गुमशुदगी और न्यायेतर हत्याओं के विश्वसनीय आरोपों का उल्लेख पत्रकारों, नागरिक अधिकार संगठनों और न्यायिक जांचों में दर्ज है। एक संवैधानिक लोकतंत्र में कानून के राज को स्थायी रूप से निलंबित नहीं किया जा सकता। हर गैरकानूनी हत्या की निष्पक्ष जांच होनी ही चाहिए। लेकिन असाधारण उग्रवादी आंदोलनों से निपटने के लिए कई बार अत्यंत कठिन ऑपरेशनल निर्णय लेने पड़ते हैं। ब्रिटेन के आईआरए के खिलाफ अभियान से लेकर स्पेन के ईटीए के विरुद्ध संघर्ष और श्रीलंका के एलटीटीई के खिलाफ युद्ध तक- सभी लोकतांत्रिक देशों ने ऐसे द्वंद्वों का सामना किया है।
यदि कोई फिल्म राज्यसत्ता की कथित ज्यादतियों पर ही ध्यान केंद्रित करती है और सशस्त्र उग्रवादियों के सुनियोजित आतंकी-अभियान को लगभग पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है, तो वह इतिहास का विकृत चित्र प्रस्तुत करती है, जिसका उद्देश्य वस्तुनिष्ठ व्याख्या करना नहीं, बल्कि उकसाना होता है। सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत केंद्र सरकार फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित करने का अधिकार रखती है। यह अधिकार युक्तिसंगत प्रतिबंधों के अधीन है, जिनमें सम्प्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता सहित अन्य आधार शामिल हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक लोकतांत्रिक मूल्य है, फिर भी अधिनियम की धारा 5बी के अंतर्गत सार्वजनिक व्यवस्था तथा भारत की सम्प्रभुता-अखंडता की रक्षा के लिए कार्रवाई की जा सकती है।
Date: 17-07-26
नई यूरिया नीति ही काफी नहीं
संपादकीय
नई राष्ट्रीय यूरिया नीति कृषि क्षेत्र से जुड़े इस महत्त्वपूर्ण कच्चे माल से जुड़ी समस्या का आंशिक समाधान प्रस्तुत करती है। इसका उद्देश्य यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है ताकि इसे वैश्विक आपूर्ति झटकों से बचाया जा सके। भारत अपनी वार्षिक 4 करोड़ टन यूरिया मांग का 25 फीसदी आयात करता है। पश्चिम एशिया युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने के बाद जब तक चीन ने अपना अस्थायी निर्यात प्रतिबंध नहीं हटाया तब तक कीमतें 40 से 50 फीसदी तक बढ़ गईं। नीति का लक्ष्य 8 या 9 यूरिया संयंत्र स्थापित करना है जिनकी उत्पादन क्षमता 1 करोड़ टन होगी। यानी वर्तमान में आयात की जाने वाली मात्रा के समतुल्य। इसके लिए प्रोत्साहन संरचना में बदलाव किए गए हैं। इनमें स्थिर और परिवर्तनीय लागतों को अलग करना, इक्विटी पर रिटर्न की गणना के लिए 12-16 फीसदी का बैंड लागू करना और विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करने के लिए मौजूदा विनिमय दर के आधार पर स्थिर लागतों को चार साल बाद रुपये में बदलना शामिल है। आत्मनिर्भरता का उद्देश्य निस्संदेह एक तात्कालिक समस्या का समाधान करता है क्योंकि निकट भविष्य में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की अनिश्चितताएं बनी रहेंगी। लेकिन जब भारत की उर्वरक नीति की गहरी संरचनात्मक समस्याओं के संदर्भ में देखा जाए तो यह अपर्याप्त प्रतीत होता है।
मूल समस्या भारत की उर्वरक सब्सिडी संरचना में है जो अमोनिया-आधारित यूरिया (एन) को फॉस्फेट आधारित (पी) और पोटैशियम आधारित (के) पोषक तत्वों पर प्राथमिकता देती है। जहां बाद के दोनों पोषक तत्वों पर सब्सिडी पोषक तत्व सामग्री के आधार पर दी जाती है वहीं यूरिया पर सपाट दर से सब्सिडी दी जाती है। वर्तमान में किसान 45 किलो का यूरिया बैग 242 रुपये में खरीदता है जबकि सरकार को इसकी लागत 2,200 रुपये से 4,000 रुपये तक आती है। यह इस पर निर्भर करता है कि यूरिया घरेलू रूप से निर्मित है या आयातित। आश्चर्य नहीं कि वर्षों में यूरिया सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला उर्वरक बन गया है जिससे वार्षिक सब्सिडी अस्थिर स्तर तक पहुंच गई है। आमतौर पर यूरिया ही उर्वरक सब्सिडी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है जिसके लिए चालू वित्त वर्ष में 1.71 लाख करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। पश्चिम एशिया में संघर्ष के बाद वैश्विक कीमतों में तेजी से वृद्धि होने के कारण यह आंकड़ा काफी अधिक होने की संभावना है।
अधिक घरेलू संयंत्र स्थापित करना आयात पर निर्भरता को कुछ हद तक कम कर सकता है, लेकिन अन्य समस्याओं पर भी विचार करना आवश्यक है। पहला, सरकार का अनुमान है कि यूरिया की मांग हर साल 5 फीसदी बढ़ रही है। एक यूरिया संयंत्र बनाने में लगभग दो साल लगते हैं। मान लें कि सभी नए संयंत्र समय पर बनकर 1 करोड़ टन उत्पादन शुरू कर दें यानी वर्तमान घरेलू कमी के बराबर, तब भी भारत मांग के ग्राफ से पीछे ही रहेगा। यह स्थिति 2012 की पहली यूरिया नीति में भी स्पष्ट थी जिसके तहत छह नई इकाइयां स्थापित की गईं लेकिन आयात जारी रहा। दूसरा, यूरिया संयंत्र में विदेशी मुद्रा जोखिम परिवर्तनीय लागतों से आता है, विशेष रूप से तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) से, जो फीडस्टॉक और ऊर्जा स्रोत दोनों है और उत्पादन लागत का 60 से 80 फीसदी हिस्सा बनाती है। भारत अपनी एलएनजी आवश्यकताओं का लगभग आधा आयात करता है जिनमें से अधिकांश पश्चिम एशिया से आता है जहां आपूर्ति बाधित होने पर कीमतें दोगुनी से अधिक हो गईं। यह जोखिम वर्तमान और भविष्य के यूरिया संयंत्रों के लिए बना हुआ है।
राष्ट्रीय नीति उस मूल्य निर्धारण विसंगति को नजरअंदाज करती है जिसके कारण यूरिया का अत्यधिक उपयोग हुआ है। जिससे गंभीर मृदा क्षरण और उत्पादकता में गिरावट आई है। एन: पी: के का अनुपात 4:2:1 रखने की सलाह दी जाती है, लेकिन भारत का अनुपात 9.8:3:1 है। स्पष्ट समाधान यूरिया की कीमतें बढ़ाना है। लेकिन यह राजनीतिक रूप से अस्वीकार्य साबित हुआ है और लाखों छोटे किसानों को नुकसान पहुंचा सकता है। एक समाधान यह हो सकता है कि वर्तमान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मॉडल, जो निर्माताओं को प्रतिपूर्ति करता है, किसानों तक पहुंचाया जाए। किसानों को पहले बाजार मूल्य चुकाना पड़े और फिर सब्सिडी की राशि उनके बैंक खातों में आए। इससे यूरिया के अत्यधिक (और गलत) उपयोग पर प्रभावी रोक लग सकती है जिसकी कीमत फिलहाल करदाता चुका रहा है।
सुरक्षा में सेंध
संपादकीय
इसमें कोई दोराय नहीं कि समय के साथ बदलती तकनीक ने सभी क्षेत्र में अपनी अनिवार्य जगह बनाई है और किसी भी प्रौद्योगिकी को अद्यतन तथा उपयोगी बनाए रखने के लिए यह जरूरी भी है। डिजिटल संरचना से लैस करना किसी भी संयंत्र की उपयोगिता को बनाए का सबसे अहम जरिया बन गया है। मगर यह भी तथ्य है कि जैसे-जैसे हर स्तर पर डिजिटल दायरे का विस्तार हो रहा है, वैसे-वैसे साइबर फर्जीवाड़े से लेकर हमलों तक का संजाल भी फैलता जा रहा है। मामला केवल पैसों की ठगी या धोखाधड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग-अलग बड़े महत्त्व के संस्थानों से लेकर बेहद संवेदनशील इकाइयों में भी जिस तरह साइबर सेंधमारी की घटनाएं सामने आ रही हैं, वह अब समूची दुनिया में एक व्यापक चिंता का कारण बन रही है। हैरानी की बात यह है कि एक ओर लगभग सभी क्षेत्रों में छोटे से लेकर बड़े काम तक का डिजिटलीकरण किया जा रहा है और साइबर सुरक्षा के सवाल को सबसे महत्त्वपूर्ण बताया जा रहा है, दूसरी ओर आए दिन साइबर हमलों या फर्जीवाड़े की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी की खबरें आ रही है।
गौरतलब है कि तमिलनाडु के कुडनकुलम स्थित देश की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े हजारों संवेदनशील और गोपनीय प्रकृति के दस्तावेज सार्वजनिक होने की खबर के बाद साइबर सुरक्षा के मसले पर व्यापक चिंता उभरी है। दरअसल, ‘वर्ल्ड लीक्स’ नाम से कुख्यात एक साइबर अपराधी गिरोह ने दावा किया कि उसने संयंत्र से संबंधित उन्नीस हजार से ज्यादा संवेदनशील फाइले ‘डार्क देव’ पर जारी कर दी हैं। ज्यादा चिंता की बात यह है कि जारी दस्तावेजों को चोरी हुए डेटा के आठ लाख अन हजार फाइलों का महज एक हिस्सा बताया गया है। जाहिर है, यह घटना देश की परमाणु ऊर्जा से संबंधित एक महत्त्वपूर्ण अवसंरचना के साइबर सुरक्षा तंत्र के मजबूत होने के दावों पर एक सवालिया निशान हैं। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर घटना माना जा रहा है। हालांकि खबरों के मुताबिक, चोरी हुए डेटा में परमाणु संयंत्र के मुख्य तंत्र की रूपरेखा शामिल नहीं है, लेकिन जो ब्योरे उड़ाए गए, उनकी वजह से गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।
अब भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम इस मामले की जांच कर रहे हैं लेकिन यह सवाल उठा है कि जब सबसे संवेदनशील माने जाने वाले संयंत्र की साइबर सुरक्षा में सेंध लगा कर कोई गिरोह इतनी आसानी से डेटा चोरी करके बाकायदा जारी कर दे रहा है, तो किस जगह और हिस्से को सुरक्षित माना जाए। साइबर हमलों के लिहाज से भारत फिलहाल दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक है। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पिछले वर्ष भारत में 2.89 करोड़ खाते किसी न किसी रूप में साइबर फर्जीवाड़े की जद में आए। विडंबना यह है कि कई बार संस्थानों को अपने तंत्र में हुए साइबर हमलों के बारे में पता भी नहीं चल पाता। ऐसे में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में हुए साइबर हमले की गंभीरता समझी जा सकती है। पिछले कुछ समय से देश की महत्त्वपूर्ण अवसंरचनाओं पर साइबर हमलों में जैसी तेजी दर्ज की गई है, उससे साफ है कि जिस रफ्तार से हर स्तर पर डिजिटलीकरण हो रहा है, उसी अनुपात में सुरक्षा इंतजामों का जाल तैयार नहीं किया जा रहा है। खासतौर पर साइबर अपराधों में जब से कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआइ का इस्तेमाल बढ़ा है, तब ऐसे हमलों से निपटना भी जटिल हुआ है।
मतदाता बनने की राह में बढ़ी मुश्किल
ओ पी रावत, ( पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त )
भारत निर्वाचन आयोग ने फॉर्म-6 को लेकर जो नया बदलाव किया है, वह विवादों को न्योता दे सकता है। यह फॉर्म पहली बार मतदाता बनने वाले आवेदक भरते हैं, जिसमें अब माता-पिता से जुड़ी एसआईआर की जानकारी भी देनी होगी। इसके बिना उनका ऑनलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। आयोग का कहना है कि इससे मतदाता सूची अधिक पारदर्शी बन सकेगी। बेशक, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि मतदाता सूची में कोई भी व्यक्ति बिना किसी ‘प्रमाण’ के शामिल न होने पाए और इसी का आधार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को बनाया गया है, लेकिन बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए इस तरह का बदलाव चुनाव आयोग की छवि खराब कर सकता है।
यहां 1982 का पारवूर (केरल) विधानसभा उप-चुनाव बतौर सबक याद किया जा सकता है। उस चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का इस्तेमाल किया गया था। करीब 50 मतदान केंद्रों पर यह प्रयोग किया गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उचित कानूनी प्रावधानों का पालन न करने के कारण आयोग को फटकार लगाई, बल्कि उन सभी केंद्रों पर दोबारा मतपत्रों से मतदान कराने पड़े। जाहिर है, सही काम करने के लिए भी कानून का पालन अनिवार्य है। कानून अपने हाथ में लेने से आलोचना का मौका मिल जाता है, जिससे साख का सवाल खड़ा हो सकता है।
कानून के पालन से ही लोकतंत्र मजबूत होता है, इसलिए प्रहरी संस्थाओं के इसके विपरीत काम करने को, भले ही वह सही मंशा से किया गया हो, कोई सही नहीं ठहरा सकता! एसआईआर पर पहले से जल्दबाजी में काम करने के आरोप लगते रहे हैं और आयोग ने समय रहते सुधार कर स्थितियों को संभालने का जतन भी किया है। हालांकि, ऐसी नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि सर्वोच्च संस्थाओं से यही अपेक्षा रहती है कि वे पूरी योजना के साथ क्रियान्वयन शुरू करेंगे और विवाद के हर मौके को समय से पहले खत्म कर देंगे।
निस्संदेह, फॉर्म-6 में जो भाग जोड़ा गया है, उसका मंतव्य सही है। नए मतदाता के रूप में नाम जुड़वाने के लिए अपने माता-पिता का नाम वर्ष 2000 के बाद जारी गहन पुनरीक्षण वाली मतदाता सूची में पता करके उनके पार्ट नंबर, विधानसभा क्षेत्र का नाम, बूथ संख्या और मतदाता क्रमांक का विवरण पेश करने से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि आवेदक सही मायने में मतदाता के रूप में नाम जुड़वाने का पात्र है! अगर ऐसा नहीं किया गया, तो अपात्र भी किसी न किसी तरह से अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकता है, जिससे एसआईआर का फायदा निष्फल हो जाएगा, पर प्रक्रियागत चूक आयोग की मंशा पर फिर भारी पड़ती दिख रही है।
वास्तव में, मौजूदा विवाद की जड़ एसआईआर ही है। इस प्रक्रिया को लेकर बीते कुछ वर्षों में जो विवाद हुए हैं, उसके मुख्यत: तीन पहलू हैं। पहला, बिहार से जुड़ा है, जहां इसे असांविधानिक बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय तक में अर्जी दायर की गई थी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेकिट रिफॉर्म (एडीआर) ने ड्राफ्ट सूची पर सवाल उठाया था और कहा था कि तीन करोड़ से ज्यादा मतदाताओं, विशेष रूप से वंचित समुदायों के वोटरों को एसआईआर की सख्त शर्तों के कारण मतदान से बाहर किया जा सकता है। यह आयोग की एक बड़ी गलती थी, जिसे 6 जुलाई, 2025 को अखबारों में यह विज्ञापन छपवाकर सुधारा गया कि इन मतदाताओं को एसआईआर-प्रक्रिया में कोई दस्तावेज जमा कराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए सिर्फ फॉर्म भरना ही काफी होगा। इसके बाद ही वहां ड्राफ्ट सूची बन पाई।
दूसरा पहलू एसआईआर के दूसरे चरण से जुड़ा है। बिहार में यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के साथ-साथ तीन केंद्रशासित क्षेत्रों (अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी) में इसकी शुरुआत की। यहां दिक्कत यह हुई कि बिहार में स्कूली सत्र की शुरुआत में यह प्रक्रिया पूरी की गई थी, जबकि अन्य राज्यों को यह सुविधा हासिल नहीं हुई। उन दिनों स्कूली परीक्षाएं चल रही थीं। नतीजतन, शिक्षकों पर पाठ्यक्रम पूरा करने, परीक्षा संपन्न कराने अथवा कॉपियां जांच करने की जिम्मेदारी तो थी ही, घर-घर जाकर मतदाताओं को जांचने की जवाबदेही भी आयद कर दी गई। यही दबाव कई बीएलओ पर भारी पड़ा और उन्होंने खुदकुशी तक कर ली। इस चूक ने राजनीतिक पार्टियों को हमलावर होने का मौका दिया। हालांकि, बाद में एसआईआर की समय-सीमा बढ़ाई गई, लेकिन तब तक आयोग की छवि को नुकसान पहुंच चुका था।
तीसरे पहलू के रूप में पश्चिम बंगाल की चर्चा लाजिमी है। यहां भी ड्राफ्ट सूची जल्द तैयार करने का दबाव था। नतीजतन, राज्य में हटाए गए करीब 27 लाख वोटरों की अपील के निराकरण तक का वक्त नहीं मिला और उन्हें मतदान-प्रक्रिया से ही बाहर रहना पड़ा। भारतीय लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि यहां हर वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार है। ऐसे में, लाखों वोटरों को चुनाव-प्रक्रिया से यूं बाहर कर देना आयोग की कार्यशैली को विवादों में ले आया।
मौजूदा तनाव की वजहें इन्हीं तीन पहलुओं में छिपी हैं। आलोचक मानते हैं कि गरीब, विशेषकर ग्रामीण इलाकों के वैध मतदाता एसआईआर के कारण मताधिकार से वंचित हो सकते हैं, जो हमारे लोकतंत्र के लिए घातक हो सकता है। फॉर्म-6 में माता-पिता के एसआईआर की जानकारी दर्ज करने की अनिवार्यता यही मुश्किलें खड़ी करेगी, जिसका नुकसान अंतत: भारतीय लोकतंत्र को हो सकता है।
इस प्रकरण ने नागरिकता के सवालों को भी जिंदा कर दिया है, जिसको लेकर एसआईआर की शुरुआत से विवाद होता रहा है। क्या चुनाव आयोग नागरिकता का प्रमाण तो नहीं मांग रहा, या गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में दखल तो नहीं दे रहा? यह समझना होगा कि नागरिकता तय करने का अधिकार सिर्फ गृह मंत्रालय को है। निर्वाचन आयोग सिर्फ उन मामलों में प्रमाण मांग सकता है या जांच कर सकता है, जिनके खिलाफ पहली नजर में संदेह उभरता हो। सुप्रीम कोर्ट का 1995 का फैसला भी यही कहता है।
साफ है, चुनाव आयोग को बहुत संभलकर कदम बढ़ाना होगा। उसकी कोई भी छोटी-बड़ी चूक पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सवालों के घेरे में ला देती है। उम्मीद है, आयोग इन परिस्थितियों को संभाल लेगा।
Date: 17-07-26
ताकि हमें विकसित भारत की ओर ले जाएं विश्वविद्यालय
एम अफशार आलम, ( पूर्व कुलपति, जामिया हमदर्द )
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने देश से एक ऐसी उच्च शिक्षा व्यवस्था का वादा किया था, जो समझने में सरल हो, जिस पर भरोसा करना आसान हो और जो नियमन में आसान, मगर मानकों में सख्त हो। ठीक पांच वर्ष बाद ‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (वीबीएसए) विधेयक 2025’ पिछले साल दिसंबर में लोकसभा में पेश किया गया, जो इस वादे को कानूनी स्वरूप देता है। यह विधेयक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की जगह एक ही शीर्ष नियामक स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है।
यह बेहद महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। जिसने भी वर्षों तक किसी विश्वविद्यालय व्यवस्था के भीतर रहते हुए एक साथ तीन या चार नियामकों की मांगों में तालमेल बिठाने की कोशिश की है, उसके लिए यह एक स्वागत-योग्य, बल्कि देर से आया सुधार है। इंजीनियरिंग, अध्यापक शिक्षा व सामान्य स्नातक पाठ्यक्रम चलाने वाले विश्वविद्यालयों को यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई को अलग-अलग जवाब देना पड़ता है, जिनमें से हरेक का अपना निरीक्षण कैलेंडर और नियम की अपनी व्याख्या होती है। शिक्षक नियुक्ति, पाठ्यक्रम निर्माण और यहां तक कि किसी नए अंतरविषयी पाठ्यक्रम को मंजूरी देने जैसे साधारण काम के लिए भी अक्सर कई विभागों के अधिकार क्षेत्रों से गुजरना पड़ता रहा है, जबकि एक स्पष्ट मानक होना चाहिए था। एनईपी-2020 ने इसी समस्या की ओर इशारा करते हुए पारदर्शिता और सार्वजनिक प्रकटीकरण पर आधारित एक ‘सरल मगर मजबूत’ नियामक संस्था की मांग की थी। वीबीएसए इसी का उत्तर है।
प्रस्तावित नियामक संस्था एक आयोग के अधीन काम करने वाली तीन परिषदों पर टिकी है। यह संस्थागत मान्यता, शासकीय निगरानी, वित्तीय शुचिता और उपाधि प्रदान करने के अधिकार को संभालेगी। एक प्रत्यायन परिषद परिणाम आधारित प्रत्यायन और इसे संचालित करने वाली एजेंसियों की निगरानी करेगी। एक मानक परिषद सीखने के परिणाम, क्रेडिट ढांचे और न्यूनतम शैक्षणिक मानक तय करेगी। कार्यों का यह विभाजन इसलिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह उन तीन कामों में अंतर करता है, जो अब तक आपस में मिले हुए थे, यानी किसी संस्थान को अस्तित्व में आने देना, उसके प्रदर्शन का आकलन करना और उसके लिए मानक तय करना। विश्वविद्यालयों को अब यह अनुमान नहीं लगाना होगा कि किस मुद्दे पर किस संगठन को संतुष्ट करना है। उन्हें स्पष्ट रूप से पता होगा कि कौन सी परिषद किस कार्य को नियंत्रित करती है।
इस विधेयक में नए नियामक से अनुदान वितरण की शक्ति हटा ली गई है। मौजूदा व्यवस्था में यूजीसी संस्थानों को धन भी देती रही है और उनका नियमन भी करती रही है, यह दोहरी भूमिका कभी-कभी शैक्षणिक निर्णय और वित्तीय प्रभाव के बीच की रेखा को धुंधला कर देती थी। दशकों पुरानी वैधानिक संस्थाओं को बदलने का फैसला कोई भी सरकार हल्के में नहीं लेती और शिक्षा मंत्रालय ने एनईपी-2020 के कुछ वर्षों के भीतर नीतिगत मंशा को ठोस विधायी मसौदे में बदलकर मजबूत इच्छाशक्ति दिखाई है। चिकित्सा और विधि शिक्षा को फिलहाल वीबीएसए के दायरे से बाहर रखने का निर्णय एक समझदारी भरा संतुलन दर्शाता है। ये ऐसे पेशे हैं, जहां जन-सुरक्षा और न्याय व्यवस्था से जुड़े विषय परिसर की सीमा से कहीं आगे तक जाते हैं और उनकी मौजूदा नियामक व्यवस्थाओं ने अपनी सीमाओं के बावजूद दशकों में गहरी क्षेत्रीय विशेषज्ञता विकसित की है।
भारत अपने विश्वविद्यालयों को विदेशी संस्थानों का विश्वसनीय साझेदार बनाने की दिशा में काम कर रहा है। ऐसे में, एक सरल और स्पष्ट नियामक, जिसके मानक हस्तांतरणीय और परिणाम पर आधारित हों, भारत को साझेदारी के लिए कहीं अधिक सुगम देश बनाता है। यह छिपी हुई बात नहीं कि अनेक असंगत नियमों को अंतरराष्ट्रीय साझेदार साझेदारी में बाधा बताते रहे हैं। वीबीएसए यदि सही ढंग से लागू हुआ, तो भारत केवल प्रतिभा निर्यात करने वाला देश होने के बजाय वैश्विक अध्ययन का गंतव्य बन सकेगा।