27-05-2026 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date: 27-05-26
GymKhandan
Elite clubs serve a networking purpose. But not when what it means to be elite doesn’t change with times
TOI Editorials
There are dozens of Raj-era exclusive clubs in India. That, by itself, isn’t a problem. It is human nature to draw lines. Home, neighbourhood, nation are all lines with different degrees of exclusion. So, Delhi Gymkhana Club’s picky and pricey policies should ordinarily not be held against it. What makes them problematic, though, is the fact that the club has been perpetuating private privilege while standing on state largesse. When the British leased the club 27 acres, they did so not only to create space for their officers’ recreation, but also to enable networking, which is, let’s be real here, often key to getting work done.
So, it’s surprising that, over all these years, when India has changed, and so has the composition of its elite, the structure of Gymkhana’s membership hasn’t. It’s still 80% civil servants and defence officials – the iron frame of a colonial power. Where are the captains of industry, and young founders of startups, the new culture vultures, who need space to connect informally with officials? They aren’t there because, for far too long, Gymkhana has been run as a family fiefdom. Membership is tightly controlled, and mostly passed down generations. The club says membership is not a matter of inheritance. But that’s just hiding behind words. Everyone and their uncle – even if they are the kind Gymkhana members never meet, or if they do, dearly wish they hadn’t – know what preferential treatment means. It’s the equivalent of saying, son, we can’t quite say you’ll get it after me, that’s terribly bad form, but don’t you worry my boy, you will, now let’s have a drink, shall we.
This wouldn’t have mattered if Gymkhana, like Kolkata’s Tolly Club, stood on private land – private space, private rules. Nobody would have grudged its 14,000-odd members, and their progeny, their leisurely evenings. But since that’s not the case, Gymkhana should change. World over, networking is a fact of life. That quiet word, put in someone’s ears, while waiting for lunch to be served – this kind of thing greases many wheels. New Delhi, as the capital of a fast-growing large economy and the seat of a large govt setup, is a natural venue for high-value networking, by high-powered people. An elite club in the heart of such a city has its usefulness. But only when the elite is not just bara-saabs and babalogs.
Rajya Sabha defections, constitutional questions
The recent episode involving the Aam Aadmi Party and the invocation of the provisions of the 10th Schedule highlights the need for judicial clarity
Vanshaj Azad Advocate, [ presently working as Law Clerk-cumResearch Associate at the Supreme Court of India ]
The recent developments within the Aam Aadmi Party (AAP), appear to have dealt a decisive blow to its representation in the Rajya Sabha. On April 24, 2026, seven out of its 10 sitting Members of Parliament, publicly announced that over two-thirds of the party’s MPs had decided to merge with the Bharatiya Janata Party (BJP), invoking the provisions of the 10th Schedule of the Constitution.
While the development has attracted widespread political attention, its implications extend beyond immediate partisan concerns. It raises significant constitutional questions regarding the interpretation of the anti-defection law, particularly the scope of the “merger” exception under the 10th Schedule. Nor is the episode entirely unprecedented. Similar assertions of legislative strength have been witnessed at the State level, most notably in the case of the Eknath Shinde-led faction in the Shiv Sena within the Maharashtra Assembly. However, the present instance assumes greater significance as it unfolds at the national level, involving MPs in the Rajya Sabha, thereby amplifying its constitutional and political consequences.
Anti-defection framework, ‘split’ doctrine
The Constitution, as originally adopted in 1950, provided for disqualification of MPs on limited grounds under Article 103, to be decided by the President of India acting on the opinion of the Election Commission of India. The 10th Schedule, introduced by the 52nd Constitutional Amendment Act, 1985, expanded this framework to address the persistent problem of political defections by adding another ground for disqualification of members to be decided by the Speaker or Chairman. The objective was to curb the practice of elected representatives abandoning their parties for political gain, by attaching the consequence of disqualification.
At the same time, the Schedule originally carved out two exceptions, “split” under Paragraph 3 and “merger” under Paragraph 4. The first, which recognised a split in a legislature party where one-third of its members formed a separate faction, was subsequently deleted by the 91st Constitutional Amendment Act, 2003, following recommendations of Electoral Reforms (Dinesh Goswami Committee) in May 1990 and the 170th Law Commission Report, 1999. This deletion marked a conscious shift away from recognising internal fractures within legislature parties as a legitimate defence to defection.
The omission of Paragraph 3 carries deeper implications. The concept of “split” had implicitly recognised a degree of autonomy in the legislature party vis-à-vis the political party. Its removal signals Parliament’s clear intent to restore primacy to the political party as the central unit of democratic accountability.
The Supreme Court of India has also reinforced this position in Subhash Desai vs Principal Secretary, Governor of Maharashtra (2023), where a Constitution Bench declined to interpret the 10th Schedule in a manner that severs the figurative umbilical cord between a legislature party and its parent political party. The Court underscored that the political party continues to guide and control the actions of its elected members, even after electoral victory.
The merger exception in question
The present controversy centres on the interpretation of Paragraph 4 of the 10th Schedule, which provides immunity from disqualification in cases of merger. The key question is whether such a merger can be effectively upheld by two-thirds of the members of a legislature party, or whether it must necessarily be preceded by, or reflect, a decision of the original political party itself.
A plain reading of Paragraph 4 suggests that the exemption applies where the “original political party” merges with another political party. The emphasis, therefore, is on the merger of the political party, not merely a numerical alignment within the legislature party. Hence, Paragraph 4(2), which introduces a deeming fiction based on the consent of two-thirds of legislators, cannot be read in isolation so as to displace the primacy of the political organisation. To do so would invert the constitutional design, effectively allowing the legislature party to dictate the fate of the political party.
This interpretation would be inconsistent with Parliament’s decision in exercise of constituent power to abolish the “split” exception, which had earlier permitted even a one-third faction to claim legitimacy. The threshold may have changed, but the principle remains that the internal dissent within the legislature party cannot displace the identity and continuity of the political party.
Beyond technicalities
At a broader level, the anti-defection law was not merely intended to regulate individual conduct but to preserve the integrity of the party system and, by extension, the institution of “opposition” in democracy. While it does not entirely prohibit political realignments, it subjects them to constitutional discipline.
The recent AAP episode underscores the need for judicial clarity on whether legislative majorities can, in effect, appropriate the identity of the political party they were elected to represent. The answer will have far-reaching implications for parliamentary democracy.
As lyricist and former parliamentarian Javed Akhtar once observed in the Rajya Sabha, the essential distinction between democracy and dictatorship lies in the presence of an opposition. It is this opposition that the 10th Schedule seeks to safeguard. AAP has approached the Chairman of the Rajya Sabha under Paragraph 6 of the Schedule to challenge the action of its seven “merged” MPs.
How the merger exception is ultimately interpreted will be significant, particularly for the continued vitality of the Opposition. In the absence of settled judicial clarity, the issue is likely, sooner rather than later, to invite authoritative determination by the Supreme Court. The hope, ultimately, is that constitutional adjudication will preserve the centrality of political parties within India’s parliamentary framework.
अदालतों का काम विवादों को सुलझाना है बढ़ाना नहीं
अर्घ्य सेनगुप्ता, ( विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के संस्थापक और रिसर्च फेलो )
न्याय-तंत्र में एक खास तरह का आत्मविश्वास होता है, जो उसे जीवन के बड़े सवालों पर फैसला सुनाने में सक्षम बनाता है। इसमें न झिझक होती है, न कोई आत्मसंदेह, बल्कि उस व्यक्ति जैसी निर्णायकता होती है, जिसने अपने सामने आई याचिकाओं को अच्छे से पढ़ लिया हो और दलीलों पर सावधानी से विचार कर लिया हो। तब उसके निर्णयों में किसी दुविधा या आधे-अधूरेपन की गुंजाइश नहीं होती है।
भोजशाला मामले को ही लें। अदालत के समक्ष सवाल था कि क्या भोजशाला परिसर- जहां कमाल मौला मस्जिद बताई जाती थी- उसका मूल चरित्र हिंदू मंदिर का है? क्या वहां शुक्रवार को नमाज तथा मंगलवार और बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा की व्यवस्था जारी रहना चाहिए? अदालत ने परिसर को मंदिर माना और हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति दे दी। मुस्लिमों को मस्जिद निर्माण के लिए कहीं और उपयुक्त जमीन मांगने का आवेदन करने की अनुमति दे दी।
लेकिन ऐसे निर्धारणों को रोकने के लिए ही उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 बनाया गया था। इस कानून ने भारत के हर उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त 1947 की स्थिति पर स्थिर कर दिया था। सिर्फ बाबरी मस्जिद विवाद की विशेष प्रकृति को देखते हुए उसे अपवाद रखा गया था। लेकिन अब एक कमजोर कड़ी खोज ली गई है। दरअसल, अधिनियम में प्राचीन और संरक्षित स्मारकों के लिए एक सीमित अपवाद रखा गया था। वह यह कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित ऐसे हेरिटेज स्मारकों के मामले में आजादी के समय की धार्मिक स्थिति को स्थिर मानने और नए मुकदमे दायर करने पर लगी रोक लागू नहीं होगी। इसके पीछे के तर्क को भी समझा जा सकता है, क्योंकि हो सकता है भविष्य में कई और पुरातात्विक अवशेष मिल जाएं। लेकिन यह सीमित अपवाद था, न कि इस कानून की मूल भावना को दरकिनार करने का खुला निमंत्रण कि सौ साल से पुराने हर ढांचे को खोदकर खंगाला जाए।
अब जब हाईकोर्ट ने मान लिया है कि यह अपवाद नियम से बड़ा है तो इस स्थिति में जब तक सुप्रीम कोर्ट ही अपील में अलग राय न जता दे, उपासना स्थल अधिनियम लगभग निष्प्रभावी हो गया है। अब सौ साल से ज्यादा पुराना हर स्मारक अदालत में मुकदमे का इंतजार करेगा। और हमें पता है कि क्या मिलेगा- मस्जिदों के नीचे शायद मंदिरों के अवशेष, उनके नीचे शायद बौद्ध अवशेष और शायद और नीचे उससे भी पुराने अवशेष। लेकिन उपासना स्थल अधिनियम इसलिए नहीं बनाया गया था कि संसद को यह इतिहास पता नहीं था। बल्कि इसलिए बनाया गया था, क्योंकि संसद समझती थी कि हर अवशेष पर दोबारा मुकदमे करने, हर घाव को फिर से कुरेदने, हर मस्जिद और मंदिर को अदालत में ले जाने से देश प्रगति नहीं करेगा।
एक अन्य मामले में पांच मुस्लिमों को गंगा में मांसाहारी भोजन फेंकने के लिए गिरफ्तार किया गया। जज ने जमानत के विरोध में आईं दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी खेद जता चुके हैं, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, इसलिए उन्हें जेल में रखने का औचित्य नहीं। इसके बावजूद उन्होंने यह भी टिप्पणी कर दी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा गंगा में मांसाहारी भोजन फेंकने को हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला कहा जा सकता है। अदालत यह भी कह सकती थी कि किसी भी तरह का बचा हुआ खाना नदी में फेंकना गलत है। यह मानना कठिन है कि हिंदुओं को गंगा में मांस फेंकने से तो आपत्ति होगी, पर प्लास्टिक, औद्योगिक कचरा और अपशिष्ट बहाने से नहीं। लेकिन जब अदालतें आस्था से जुड़े प्रश्नों में उतरती हैं तो अकसर राजनीतिक तौर पर प्रभावी पहलू को पकड़ लेती हैं। इससे विवाद और बढ़ते ही हैं।
Date: 27-05-26
कहने का सलीका हो तो गैर-सलीकेदार बात भी ढंग से कह सकते हैं
प्रो. मनोज कुमार झा, ( राजद से राज्यसभा सांसद )
लोकतंत्र की असली पहचान केवल चुनावों से ही नहीं, बल्कि इस बात से भी होती है कि वह असहमति को किस भाषा में व्यक्त करता है। राजनीति की भाषा समाज की संस्कृति गढ़ती है। जब संवाद में संयम, सम्मान और संवेदनशीलता होती है, तब लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन जब भाषा अपमान, कटुता और उत्तेजना से भर जाती है, तब विरोध दुश्मनी में बदलने लगता है।
आज सार्वजनिक जीवन में यही सबसे बड़ी चिंता है। भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा ने हमेशा गरिमापूर्ण असहमति को महत्व दिया है। इसलिए आवश्यक है कि राजनीति आलोचना को बनाए रखे, लेकिन संवाद की मर्यादा और व्यक्ति की गरिमा को न छोड़े।
आज भारतीय लोकतंत्र के सामने जो सबसे गहरा संकट दिखाई देता है, वह केवल संस्थाओं का नहीं, बल्कि संवाद की संस्कृति का है। संसद से लेकर टीवी स्टूडियो तक, चुनावी मंचों से लेकर सोशल मीडिया तक- हर जगह भाषा में संयम कम हुआ है और आक्रामकता बढ़ी है। विचारों की जगह विशेषणों ने ले ली है, तर्क की जगह तंज ने और संवाद की जगह शोर ने। और इस शोर में ऐसा लगता है जैसे लोकतंत्र अब विमर्श नहीं, भौंडे प्रदर्शन का मंच बनता जा रहा है।
हमें बिसराना नहीं चाहिए कि लोकतंत्र केवल चुनावों और सरकारों का नाम नहीं होता। वह मूलतः संवाद की एक सतत प्रक्रिया है- जहां सहमति और असहमति दोनों को स्थान मिलता था और मिलना चाहिए भी। लेकिन संवाद तभी संभव है जब भाषा में गरिमा बरकरार रहे और सम्मान बचा रहे। असहमति लोकतंत्र की स्वाभाविक शक्ति है; उसे अपमान में बदल देना लोकतंत्र की आत्मा को आहत करना है। किसी विचार से तीखा विरोध हो सकता है, किसी नीति की कठोर आलोचना भी जरूरी हो सकती है, लेकिन व्यक्ति की गरिमा पर हमला लोकतांत्रिक संस्कार का हिस्सा नहीं।
हमारे समय की विडम्बना यह है कि अब भाषा का उद्देश्य समझाना कम और पराजित करना अधिक हो गया है। सार्वजनिक जीवन में शब्द अब पुल नहीं बनाते, खाइयां बनाते हैं। विरोधी विचार रखने वाला व्यक्ति तुरंत देशद्रोही, एंटी-नेशनल, गोदी, अर्बन नक्सल या किसी अन्य खांचे में डाल दिया जाता है। यह प्रवृत्ति केवल राजनीतिक असहमति को सीमित नहीं करती, समाज के भीतर संवाद की संभावनाओं को भी कमजोर करती है।
भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी खूबी उसकी विविधता रही है। यह देश अनेक भाषाओं, धर्मों, जातियों और संस्कृतियों का साझा घर है। ऐसे समाज में संवाद की भाषा स्वाभाविक रूप से संवेदनशील और समावेशी होनी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में राजनीति का स्वर अधिक विभाजनकारी हुआ है। हम बनाम वे की मानसिकता ने भाषा को भी प्रभावित किया है। अब संवाद का उद्देश्य समाधान खोजना नहीं, बल्कि विरोधी को नैतिक रूप से बुरा साबित करना बनता जा रहा है।
सोशल मीडिया ने इस संकट को और गहरा किया है। यह सच है कि सोशल मीडिया ने संवाद को लोकतांत्रिक बनाया, लेकिन उसने संवाद की गरिमा को भी कमजोर किया है। अब किसी विचार की गंभीरता से अधिक उसकी वायरल होने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। संयमित और विवेकपूर्ण बातों की तुलना में उत्तेजक टिप्पणियां अधिक तेजी से फैलती हैं। ट्रोल संस्कृति ने असहमति को गाली में बदल दिया है। अब यह कम महत्वपूर्ण है कि किसने बेहतर तर्क दिया; अधिक महत्वपूर्ण यह हो गया है कि किसने अधिक आक्रामक प्रतिक्रिया दी। इसलिए आज सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि कौन सत्ता में है, बल्कि यह है कि हम एक-दूसरे से किस भाषा में बात कर रहे हैं।
बदलनी होगी उर्वरक उपयोग की रीति-नीति
आदित्य सिन्हा, ( लेखक लोक-नीति विश्लेषक हैं )
प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिनों किसानों से आह्वान किया कि वे यूरिया और डीएपी जैसे रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कम से कम आधे की कटौती करें और अधिक से अधिक प्राकृतिक खेती करें। इस अपील के पर्यावरणीय ही नहीं, अपितु आर्थिक निहितार्थ भी हैं। भारत उर्वरकों पर भारी-भरकम राशि खर्च करता है और उसकी बहुलांश खरीदारी विदेश से होती है। अभी विदेशी उर्वरक की खरीद मुश्किल और बेहद महंगी हो गई है, जिससे संकट कहीं ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए उर्वरकों के उपभोग का रवैया बदलना ही होगा।
भारत में किसान 45 किग्रा यूरिया का एक बैग 266 रुपये में खरीदता है, जबकि इसकी वास्तविक कीमत करीब 4,000 रुपये होती है। इसकी बिक्री पर होने वाले घाटे की भरपाई सरकार खुद करती है। इसी सरकारी सब्सिडी के चलते किसान के लिए खेती की लागत नियंत्रित रहती है। मुश्किल यह है कि सरकार के लिए अब यह खर्च इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसे वहन करना काबू से बाहर जा रहा है। वित्त वर्ष 2026-27 में सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपये केवल उर्वरक सब्सिडी पर खर्च किए और इस साल यह खर्च कहीं ज्यादा बढ़ेगा। इतनी विशाल राशि से तो बड़े पैमाने पर सिंचाई के लिए नहर, ग्रामीण सड़कों या स्कूलों का निर्माण किया जा सकता है। पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग और उर्वरक आपूर्ति के एक प्रमुख जलमार्ग होर्मुज में गतिरोध से चरमराई आपूर्ति के चलते भारत को इस समय विदेशी बाजार से 959 डालर प्रति टन की दर पर यूरिया खरीदना पड़ रहा है। ये दरें दो महीनों के अंतराल में लगभग दोगुनी बढ़ गई हैं। इस दर पर 25 लाख टन का कोई आर्डर एक ही झटके में साल भर के आयात का एक चौथाई हिस्सा खर्च कर देगा।
सब्सिडी से उपजी समस्या का एक पहलू यह भी है कि सस्ता मिलने से किसान उर्वरकों का आवश्यकता से अधिक उपयोग करते हैं। विज्ञानियों की अनुशंसा के अनुसार तीन मुख्य पादप पोषक तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का 4:2:1 के अनुपात में ही संतुलित उपयोग करना चाहिए। जबकि भारतीय खेतों में यह अनुपात सामान्यत: 11:4:1 का होता है। यानी यूरिया का अतिरेक और शेष का अत्यल्प उपयोग। केंद्रीय उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा का भी कहना है कि जहां दो बैग की जरूरत है, वहां किसान चार बैग उर्वरक उपयोग करते हैं। यह अतिरिक्त यूरिया फसल के लिए उपयोगी नहीं होता। इसका एक तिहाई हिस्सा ही पौधे अवशोषित कर पाते हैं और शेष या तो घातक ग्रीनहाउस गैसों के रूप में उत्सर्जित हो जाता है या भूजल में घुल जाता है। सस्ता यूरिया मिट्टी के साथ ही पानी को भी दूषित कर रहा है।
एक समस्या रिसाव की भी है। जब कोई वस्तु वास्तविक मूल्य से कम पर बिकती है तो उसके दुरुपयोग की आशंका कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। सरकारी आकलन के अनुसार करीब 20 प्रतिशत उर्वरक बैग कालाबाजारी की भेंट चढ़ जाते हैं। ये बैग या तो उन उद्योगों तक पहुंचाए जाते हैं, जहां यूरिया का उपयोग एक औद्योगिक रसायन के रूप में होता है या फिर तस्करी के जरिये विदेश, जहां उनकी ऊंची कीमत मिलती है। इस तरह किसानों के लिए खर्च की जाने वाली राशि गलत हाथों में पहुंचती है। नीम कोटेड यूरिया ने रिसाव की इस समस्या पर कुछ अंकुश तो लगाया है, पर गड़बड़ी की कुछ गुंजाइश अभी भी कायम है।
इस दिशा में सुधार के उपायों की बात करें तो एक उपाय किसानों को सीधे नकदी प्रदान करने का हो सकता है। उर्वरक बैग को सस्ता बेचने के बजाय सरकार जोत के आकार और भूमि की गुणवत्ता के आधार पर यूरिया की आवश्यकता को चिह्नित करते हुए आवश्यक राशि सीधे किसानों के खाते में भेजे। आधार पहचान पत्र, सभी तक बैंकिंग की पहुंच और मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सहायता से इसे सहजता के साथ संभव बनाया जा सकता है। इससे किसानों को अपेक्षित सहायता भी मिलती रहेगी और रिसाव भी रुकेगा। दूसरा उपाय यह हो सकता है कि यूरिया की कीमत को उसके वास्तविक स्तर तक बढ़ने दिया जाए। 266 रुपये और 4,000 रुपये के बीच का यह भारी-भरकम अंतर ही लोगों को यूरिया की कालाबाजारी के लिए उकसाता है। कीमतें बढ़ने से मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति पर लगाम लगेगी तो किसान भी किफायत से इसके उपयोग को उन्मुख होंगे। वास्तविक लाभार्थी के रूप में किसानों के खातों में मिलने वाली नकदी से खरीद में समस्या भी नहीं आएगी। इस क्रम में तीसरा उपाय यह हो सकता है कि यूरिया को भी अन्य उर्वरकों की दृष्टि से देखा जाए।
वर्ष 2010 से फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरकों को अपेक्षाकृत अधिक न्यायसंगत व्यवस्था के तहत नियंत्रित किया जा रहा है, जिसमें सब्सिडी का पहलू इस इस बात पर निर्भर करता है कि उस बैग में पोषक तत्व की मात्रा कितनी है। यूरिया को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया। यही एकमात्र अपवाद था, जिसने किसानों को यूरिया का आवश्यकता से अधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। यूरिया को भी इसी समान व्यवस्था के दायरे में लाने से मिट्टी के पोषण संतुलन को फिर से बहाल करने में भी मदद मिलेगी। चौथा उपाय कारगर तरीकों की सराहना से जुड़ा है। अभी सरकार केवल पारंपरिक दानेदार यूरिया पर ही सब्सिडी देती है, भले ही पत्तियों पर छिड़का जाने वाला तरल यूरिया उसकी तुलना में कहीं बेहतर तरीके से अवशोषित होता हो और उसकी बर्बादी भी बहुत कम होती हो। ऐसे में, सब्सिडी के लिए किसी पुरानी या पारंपरिक परिपाटी के बजाय प्रभावी नई परंपरा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
पिछले 40 वर्षों से विशेषज्ञ समितियां इसी प्रकार के सुधारों की सिफारिश करती रही हैं, लेकिन उन्हें उपेक्षित ही किया जाता रहा है। ऐसा इसलिए, क्योंकि यदि एक बार कोई वस्तु सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाने लगे तो उस व्यवस्था को पलटना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि हाल के संकट ने इससे जुड़ा पूरा गणित ही बिगाड़ दिया है। याद रहे कि जब कोई उत्पाद दुर्लभ और महंगा हो जाता है तो उसके उपभोग की रणनीति बदलनी ही पड़ती है। प्रधानमंत्री ने इस समस्या को रेखांकित कर दिया है और उसके समाधान की राह भी सामने है, लेकिन यह राह बहुत लंबे समय तक खुली नहीं रहेगी।
Date: 27-05-26
कानून से ऊपर नहीं कोई मजहबी प्रथा
हरबंश दीक्षित, ( लेखक विधि मामलों के विशेषज्ञ हैं )
बकरीद पर गाय की कुर्बानी को लेकर बंगाल में एक बार फिर टकराव की परिस्थितियां बन रही हैं। ताजा विवाद केवल मजहबी मामले को नहीं, बल्कि भारतीय संविधान के उस संवेदनशील क्षेत्र को फिर सामने ले आया है, जहां आस्था, कानून, सामाजिक सद्भाव और राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी एक-दूसरे की परीक्षा लेते हैं। प्रश्न यह नहीं कि किसी समुदाय को अपने मजहब का पालन करने का अधिकार है या नहीं? यह अधिकार संविधान ने स्पष्ट रूप से दिया है। प्रश्न यह है कि क्या किसी अवसर पर गोवंश की बलि को ऐसा अनिवार्य मजहबी आचरण माना जा सकता है, जिसके सामने राज्य के वैध पशु-संरक्षण कानून निष्प्रभावी हो जाएं? कलकत्ता हाई कोर्ट का ताजा रुख इसी प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देता है। उसने बंगाल सरकार की उस व्यवस्था में हस्तक्षेप से इन्कार किया, जिसके तहत गाय, बैल, बछड़ा, भैंस आदि का वध बिना वैधानिक प्रमाणपत्र और अधिकृत स्थान के नहीं किया जा सकता।
अदालत ने यह भी संकेत दिया कि ईद-उल-अजहा में गाय की कुर्बानी इस्लाम की ऐसी अनिवार्य मजहबी आवश्यकता नहीं, जिसे अनुच्छेद 25 के अंतर्गत पूर्ण संरक्षण प्राप्त हो। यह दृष्टिकोण अचानक नहीं आया है। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट की लंबी संवैधानिक परंपरा और अनेक निर्णयों की ठोस पृष्ठभूमि है। संविधान धार्मिक स्वतंत्रता को मूल अधिकार का दर्जा देता है। अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अंत:करण की स्वतंत्रता तथा आस्था को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है, किंतु यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और अन्य संवैधानिक प्रविधानों के अधीन है। इसी अनुच्छेद में राज्य को सामाजिक सुधार और लोकहित से जुड़े कानून बनाने की शक्ति भी दी गई है। इसलिए मजहबी आजादी का अर्थ यह नहीं कि हर परंपरा कानून से ऊपर हो जाए।
गाय की कुर्बानी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का पहला बड़ा निर्णय मोहम्मद हनीफ कुरैशी बनाम बिहार राज्य का है। इस मामले में बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के गोवध निषेध कानूनों को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि बकरीद पर गाय की कुर्बानी इस्लामी मजहबी आचरण का हिस्सा है और उस पर रोक अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बकरीद पर कुर्बानी का मजहबी महत्व हो सकता है, पर गाय की ही कुर्बानी अनिवार्य नहीं है। इस्लामी परंपरा में बकरी, भेड़, ऊंट आदि विकल्प उपलब्ध हैं। इसलिए गाय की कुर्बानी को इस्लाम की अनिवार्य मजहबी प्रथा नहीं माना जा सकता।
मजहब के नाम पर हर सामाजिक, सांस्कृतिक या परंपरागत व्यवहार को संवैधानिक संरक्षण नहीं मिल सकता। संरक्षण उसी आचरण को मिलेगा जो मजहब विशेष का मूल, आवश्यक और अविभाज्य हिस्सा हो। यदि कोई आचरण वैकल्पिक है, परंपरागत है या सामाजिक सुविधा से जुड़ा है, तो राज्य उसे लोकहित में नियंत्रित कर सकता है। इसी दृष्टि को सुप्रीम कोर्ट ने ‘स्टेट आफ वेस्ट बंगाल बनाम आशुतोष लाहिड़ी’ में और स्पष्ट किया। राज्य सरकार ने बकरीद पर स्वस्थ गायों के वध के लिए छूट देने की कोशिश की थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने उस छूट को अनुचित माना और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के दृष्टिकोण को सही ठहराते हुए कहा कि बकरीद पर स्वस्थ गाय की कुर्बानी मुसलमानों की अनिवार्य मजहबी आवश्यकता नहीं है। यदि राज्य का कानून कहता है कि केवल उम्रदराज, अक्षम या अनुपयोगी पशु का वध वैधानिक प्रमाणपत्र के बाद ही हो सकता है, तो बकरीद के नाम पर स्वस्थ गोवंशीय पशुओं के वध की खुली छूट नहीं दी जा सकती।
सुप्रीम कोर्ट ने पशु-संरक्षण और राज्य की विधायी शक्ति को भी बार-बार मान्यता दी है। गुजरात राज्य बनाम मिर्जापुर मोती कुरैशी कसाब जमात मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के कठोर गोवध निषेध कानून को वैध ठहराया था। गोवध निषेध को केवल बहुसंख्यक धार्मिक भावना से जोड़कर देखना अधूरा दृष्टिकोण होगा। संविधान ने स्वयं पशुधन संरक्षण को अनुच्छेद 48 में नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा माना है। हां, यह भी उतना ही आवश्यक है कि इस नीति को लागू करते समय राज्य किसी समुदाय को राजनीतिक लाभ के लिए निशाना बनाने की प्रवृत्ति से बचे।
आस्था का सम्मान कानून-विरोधी आग्रह से नहीं बढ़ता। बकरीद का संदेश त्याग, संयम और ईश्वर-निष्ठा का है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने न तो मजहबी स्वतंत्रता को नकारा और न ही राज्य को असीमित शक्ति दी। उसने केवल इतना कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि गाय की कुर्बानी इस्लाम की अनिवार्य मजहबी प्रथा नहीं है, तब राज्य के पशु-वध नियंत्रण कानूनों को बकरीद के नाम पर अनदेखा नहीं जा सकता। भारत जैसे बहुधार्मिक समाज में किसी की आस्था दूसरे की पीड़ा का कारण नहीं बननी चाहिए और किसी की भावना दूसरे के अधिकारों को कुचलने का औजार भी नहीं बननी चाहिए। आज आवश्यकता है कि सरकारें कानून को निष्पक्षता से लागू करें, धर्मगुरु समाज को संयम का संदेश दें, राजनीतिक दल आग में घी डालने से बचें और नागरिक यह समझें कि अधिकारों के साथ संवैधानिक उत्तरदायित्व भी होते हैं।
Date: 27-05-26
क्वाड का नियंत्रण
संपादकीय
क्वाड के विदेश मंत्रियों ने मंगलवार की बैठक के बाद जो संयुक्त वक्तव्य जारी किया उसमें यह बात सामने आई कि 19 वर्ष पुराना यह समूह अपनी प्रासंगिकता के लिए जूझ रहा है क्योंकि अमेरिका की विदेश नीति अमेरिका और पश्चिम एशिया के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है। निश्चित तौर पर चारों सदस्य देशों अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्य की भाषा महत्त्वपूर्ण खनिजों, समुद्री निगरानी, बंदरगाह अधोसंरचना और ऊर्जा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग का मेहनती एजेंडा पेश करने का वास्तविक प्रयास दर्शाती है ताकि क्वाड की व्यवहार्यता पर उठ रहे संदेह दूर किए जा सकें। इसे समूह के लिए एक उत्साहजनक संकेत माना जा सकता है। इसके बाद भी ठोस प्रगति नजर नहीं आती। उदाहरण के लिए इस बैठक का एक प्रमुख उद्देश्य इन देशों के नेताओं के शिखर सम्मेलन की तारीख तय करना था, जो 2025 से अनिश्चितकाल के लिए टली हुई है। इस पर सवाल अब भी बरकरार है।
एक तरह से देखें तो हिंद-प्रशांत में चीन की बढ़ती ताकत से मुकाबला करने के लिए बनाए गए क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग (क्वाड) पर मंडराती अनिश्चितता बदलती भू-राजनीतिक हकीकत को दर्शाती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है अमेरिका और चीन के बीच द्विपक्षीय तनाव में कमी। इस महीने की शुरुआत में पेइचिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की मुलाकात में यह साफ दिखाई दिया। सितंबर में चिनफिंग की वाशिंगटन यात्रा की योजना भी बनाई गई है।
ताइवान की स्थिति इस घटनाक्रम के केंद्र में है। उसका एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बने रहना हिंद-प्रशांत सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। फिर भी ट्रंप की यात्रा के दौरान चिनफिंग और चीनी प्रेस ने ‘एक चीन’ के सिद्धांत पर जोर दिया, जिसमें दावा किया जाता है कि ताइवान भी चीन का अभिन्न हिस्सा है। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि ताइवान के लिए अनौपचारिक राजनीतिक और सैन्य समर्थन की उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन व्हाइट हाउस से जो संकेत मिल रहे हैं, वे साफ करते हैं कि दोनों देश इस मामले पर अलग हैं।
अगर इससे क्वाड की मूल महत्ता पर संदेह होता है तो ट्रंप ने हाल ही में रणनीतिक विदेश नीति पर जो विचार दिए हैं. उनसे यह बिंदु स्पष्ट होता है। इसे डोनरो डॉक्ट्रिन कहा गया है जो 1823 की मुनरो डॉक्ट्रिन पर आधारित है और असल में उसी का अपडेट है। यह अमेरिका को पश्चिमी गोलार्ध के प्रमुख सुरक्षा संरक्षक के रूप में स्थापित करता है।
पश्चिम एशिया में युद्ध ने क्वाड देशों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ शुरू हुए अमेरिका, इजरायल के युद्ध ने एशिया–प्रशांत से पश्चिम एशिया की ओर अमेरिकी रक्षा बेड़े में उल्लेखनीय कमी ला दी है। ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका ने अपने महत्त्वपूर्ण गोला–बारूद का आधे से अधिक हिस्सा खर्च कर दिया है। इससे क्वाड सहयोगी विशेषकर जापान को इस बात की चिंता बहुत सता रही है कि दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में अगर चीन ने हमला किया तो अपनी रक्षा के लिए वह अमेरिका पर भरोसा नहीं कर पाएगा।
क्वाड की इस दुविधा में कुछ विडंबना भी है, खासकर ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में। एक दशक तक निश्चेत रहा क्वाड उनके पहले कार्यकाल में ही पुनर्जीवित हुआ। यह 2017 में फिलिपींस में हुए पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान पुनर्जीवित हुआ, जब ट्रंप प्रशासन ने आधिकारिक रूप से अमेरिकी पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर यूएस इंडो–पैसिफिक कमांड कर दिया। इसी समय भारत और अमेरिका ने कई बुनियादी रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति जो बाइडन के कार्यकाल में इस अनौपचारिक समूह ने पहली बार क्वाड लीडर्स समिट आयोजित किया, जो महामारी के कारण वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया। तब से अब तक छह शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। इनमें से आखिरी 2024 में हुआ। इसकी मेजबानी करने की भारत की योजना अभी तक साकार नहीं हो सकी है। हाल की यात्रा ने भी उस एजेंडे को उल्लेखनीय रूप से आगे नहीं बढ़ाया।
ग्लेशियर झीलों के बढ़ने और फटने का बढ़ता
ज्ञानेंद्र रावत, ( पर्यावरण कार्यकर्ता )
यह एक स्थापित सत्य है कि दुनिया भर में बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन का बुरा असर ग्लेशियरों पर पड़ रहा है और वे तेजी से पिघलने लगे हैं। यदि उनके पिघलने की रफ्तार इसी तरह बनी रही, तो 21वीं सदी के अंत तक एशिया और 2035 तक हिमालय के ग्लेशियर गायब हो जाएंगे। गौरतलब है, औद्योगिक क्रांति से पहले की तुलना में धरती करीब एक डिग्री गर्म हो चुकी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि साल 2100 तक यह दो डिग्री या उससे भी अधिक गर्म हो सकती है। ऐसे में, एशिया में ग्लेशियरों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा।
इसके नुकसान भी अब किसी से छिपे नहीं हैं। पिछले छह दशकों में ही समुद्र का जलस्तर एक इंच तक बढ़ चुका है। ग्लेशियरों की बर्फ के पिघलने से समुद्री जलस्तर में 1 से 1.2 फीट तक की और बढ़ोतरी हो सकती है। इससे मुंबई, न्यूयॉर्क, पेरिस और लंदन जैसे शहरों पर काफी असर पड़ेगा। बर्फ पिघलने से कृत्रिम झीलें बनने लगती हैं, जिसके कारण 2013 की केदारनाथ आपदा जैसे खतरे बढ़ जाएंगे। सर्वाधिक चिंताजनक यह है कि उन हिमालयी क्षेत्रों में, जहां इंसानी दखल बेहद कम है, वहां भी ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और ग्लेशियर झीलें अपना आकार बढ़ा रही हैं। यहां 130 झीलें ऐसी चिह्नित की गई हैं, जो बेहद खतरनाक हैं और जिनका आकार काफी बड़ा हो गया है। इसका खुलासा इसरो ने सैटेलाइट चित्रों के आधार पर किया है। रिपोर्ट की मानें, तो 1984 से लेकर 2023 तक 2,431 बड़ी झीलें चिह्नित की गईं, जिनका आकार 10 हेक्टेयर से भी काफी ज्यादा है। जाहिर है, ये झीलें कभी भी बम की तरह फट सकती हैं, जिसके कारण ‘लेक आउटबर्स्ट फ्लड’ का खतरा बढ़ गया है। इससे निचले इलाकों में तबाही की आशंका को झुठलाया नहीं जा सकता।
सन् 1977 में मध्य हिमालय में 1,160 झीलें थीं। इनकी तादाद 2010 में बढ़कर 2,168 हो गई। इसरो के मुताबिक, हिमालयी क्षेत्र में छोटी-बड़ी आठ हजार से भी ज्यादा झीलें हैं। 1990 के बाद कम-से-कम 1,000 और झीलें अस्तित्व में आ चुकी हैं। इलाके में 1833 से लेकर 2022 तक झीलों के फटने की 697 घटनाएं दर्ज हुई हैं। अब 676 झीलों का आकार 27 फीसदी से भी ज्यादा बढ़ गया है, जिनमें से 130 सर्वाधिक संवेदनशील हैं।
ग्लेशियर झीलों के फटने का नुकसान उन लोगों को अधिक होता है, जो हिमालयी अंचल में रहते हैं। इनकी आबादी तकरीबन 10 लाख है। परेशानी कर बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग की गति बनी हुई है, जिसके कारण हिमालयी अंचल और संवेदनशील हो गया है। बढ़ते तापमान के चलते बर्फ के तेजी से पिघलने, अस्थिर भूभाग के निर्माण होने और संभावित हिमनद झीलों के उभरने का खतरा बढ़ रहा है। इससे आगामी आपदा के और भयावह होने की आशंका है।
हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन तापमान में वृद्धि, भीषण गर्मी और अचानक बर्फबारी जैसी अल्पकालिक, मगर तीव्र मौसमी घटनाएं ग्लेशियरों की सेहत और उनके पिघलने की दर को प्रभावित कर रही हैं। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के चलते हिमालयी क्रायोस्फीयर (बर्फीला तंत्र) में दिनोंदिन बढ़ोतरी हो रही है, जो पहले से ही संवेदनशील है। चरम मौसम साल-दर-साल ग्लेशियरों के व्यवहार को और संवेदनशील बना रहा है। आईआईटी, इंदौर के एक नए अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि यदि वार्षिक तापमान में सालाना एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, तो ग्लेशियरों को स्थिर बनाए रखने के लिए करीब 80 मिलीमीटर अतिरिक्त ग्रीष्मकालीन बर्फबारी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ग्लेशियरों की सेहत के लिए मौसम में तेज बदलाव किसी भी नजरिये से ठीक नहीं है।
गौर कीजिए, हिमालय के 1,500 मील के लंबे इलाके में हजारों ग्लेशियर हैं, जो दक्षिण एशिया की जलापूर्ति के ‘सेविंग अकाउंट’ हैं। यही उन दर्जनों नदियों को सदानीरा बनाते हैं, जो इस उप-महाद्वीप के करोड़ों लोगों का जीवन संवारती हैं। इनके तेजी से पिघलने का सीधा सा मतलब है, पीने के पानी और कृषि उत्पादन पर मंडराता खतरा, साथ ही बाढ़ और बीमारियों जैसी समस्याएं। इसलिए हर हाल में हमें इस ‘अकांउट’ को सहेजना ही होगा।