28-05-2026 (Important News Clippings)

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28 May 2026
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Date: 28-05-26

Yes SIR, But Also No SIR

Good that SC recognised voting as a constitutional right. But, for that to have meaning, ensuring inclusion in voter rolls must be EC’s positive duty. And the burden of justifying exclusion must shift to it. The judgment doesn’t address that

Aditya Prasanna Bhattacharya, [ The writer is a research scholar at University of Cambridge ] 

Supreme Court yesterday upheld EC’s Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls in Bihar. The judgment answers four questions: whether EC had the power to conduct SIR, whether that power was exercised proportionately, whether the procedure violated the statutory scheme, and whether EC can scrutinise citizenship of voters. On each count, the court ruled in EC’s favour, except to say EC can’t be the final arbiter of citizenship. So, Bihar SIR stands, and what SC has sanctioned will now be repeated across the country.

On a positive note, this is the first time that SC, in a majority opinion bearing directly on the franchise of individual voters in direct elections, has recognised the right to vote as a “constitutional right”, not merely a statutory one. This is a welcome departure from the orthodox position. For decades, SC treated voting as a mere statutory right, giving Parliament and EC wide discretion over its content and conditions.

But this elevation is immediately drained of consequence. The court holds that compliances, such as documentary verification, do not, by themselves, infringe the right to vote. The relevant question, so the court says, is only whether compliances are so onerous that they negate the right altogether. This is the same deferential standard that a statutory right would attract.

A constitutional right, on the other hand, should do much more. It should impose a positive duty on EC to ensure inclusion, and shift the burden of justifying exclusion onto it. It should recognise that the right to vote is impaired not only when it is abolished, but also when citizens are made to navigate burdensome or uncertain procedures to retain it. The judgment does none of this.

This matters because SC deploys another constitutional principle – free and fair elections – as the primary justification for SIR. In Bihar, approximately 47L voters were excluded from the final roll. EC justified this in the name of electoral integrity. SC accepted this argument, relying on EC’s “institutional expertise”. There is, of course, no dispute that clean electoral rolls are essential to electoral legitimacy. But when integrity of the roll is treated as a value that can override rights of individual voters, “free and fair elections” is invoked not to safeguard the franchise, but to justify its curtailment.

This is a persistent structural problem. The Constitution gives EC enormous powers under Article 324. Over the years, SC has read this provision very liberally, treating EC as the institutional guarantor of free and fair elections. But empowering the guarantor of elections is not the same as protecting the rights of voters. An EC which has a lot of power but no responsibility to protect a voter, is akin to a gatekeeper whose only job is to keep people out.

On the legal architecture of SIR, SC effectively gives EC a blank cheque. It is free to conduct sweeping, state-wide re-verification exercises whenever it considers necessary, with broad procedural discretion, and only the softest judicial constraints. While SC repeatedly acknowledges the importance of safeguards, all it asks is whether some safeguards exist on paper, and not whether they are robust enough to protect the franchise.

One area where SC does draw a line is citizenship. It holds that while EC may conduct a limited inquiry into citizenship for electoral purposes, it cannot finally determine who is or is not a citizen. Exclusion from the roll just means inability to vote, not loss of citizenship. If a person’s name has been deleted from the 2003 roll because EC thinks they are not a valid citizen, it must refer the matter to the competent authority under the Citizenship Act, 1955, which should decide the issue before the next election. This prevents SIR from becoming a backdoor citizenship determination exercise. Whether this will work in practice remains to be seen.

The deeper difficulty is that the judgment departs from the historical logic of Indian democracy. The story of universal adult franchise in India is one of inclusion. The franchise expanded from 3% under Government of India Act, 1919 to 20% under the 1935 Act, and then to universal adult suffrage under the Constitution. The preliminary electoral rolls for the first general elections were prepared under the draft Constitution even before any statute existed, because the framers regarded the franchise as a constitutional necessity that could not wait for ordinary legislation.

The institutional design of EC reflected the same commitment. A single, centralised EC was preferred because the drafters had discovered that provincial govts were attempting to disenfranchise vulnerable groups. The Commission was given constitutional status not to create an efficient bureaucracy but to prevent exclusion.

This judgment appears to invert that founding logic. It places the burden on the citizen to prove their place in the electorate, rather than on the state to justify their removal. It privileges the EC’s constitutional power while giving short shrift to the individual voter’s constitutional right.

SC reached the right conclusion on the status of the right to vote. But a constitutional right that imposes no duty on the state, shifts no burden onto EC, and melts away the moment “free and fair elections” is invoked, is of limited use to millions of voters, who may find themselves on the wrong side of the next revision exercise.


Date: 28-05-26

Tariffs to carbon, the new rules shaping India’s trade

India’s carbon trade challenge demands reforms and effective global negotiations

Poornima Varma, [ Faculty member at the Indian Institute of Management Ahmedabad (IIMA) ]

Proposed in July 2021, the European Union (EU)’s Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) entered its definitive phase from January 1, 2026. As a climate policy tool, CBAM seeks to prevent carbon leakage by imposing a carbon-linked charge on imports based on their embedded emissions.

Carbon-intensive products such as steel, cement, aluminium, fertilizers, electricity, and hydrogen will be affected. While CBAM could encourage wider adoption of carbon-pricing policies and help reduce global emissions, it also poses significant challenges for developing countries such as India.

Even as India pursues bilateral trade negotiations with the EU, CBAM will still apply, making carbon-intensive exports to Europe costlier. Market access, therefore, is increasingly being shaped not only by tariffs but also by compliance with carbon-emission standards. Its effects may also extend beyond targeted sectors through global price shifts and the gradual adoption of similar policies by other developed countries.

Sectors to be impacted

India’s steel and aluminium sectors are likely to face the most immediate impact, given their dependence on European markets and carbon-intensive production processes. Although the carbon levy will formally be paid by EU importers, part of the burden is likely to shift to exporters through tighter contracts and stricter supplier selection. As European buyers increasingly prefer low-emission suppliers, Indian exporters may have to absorb some of the additional costs to remain competitive in the European market or invest in cleaner
technologies to retain market access. In the short run, compliance costs could shrink profit margins and hurt export competitiveness despite ongoing free trade agreement negotiations.

The effects of CBAM are not confined to direct trade impacts. As a major net importer of fertilizers, India may also face indirect price pressures through global price transmission. Key fertilizer exporters to the EU – Egypt, Russia, Morocco and China – are also major suppliers of fertilizers to India. As these suppliers face higher carbon-compliance costs, part of the burden is likely to be passed on through higher global fertilizer prices. India’s fertilizer import bill is therefore likely to increase, jeopardising the agricultural sector, farm profitability and high food prices. More broadly, CBAM signals a structural shift in global trade, as other developed countries consider adopting similar carbon tariff compliance policies, potentially constraining market access for developing countries such as India.

The CBAM framework

CBAM is structurally distinct from traditional non-tariff measures (NTMs), such as product standards. While NTMs affect market access through compliance requirements and are largely qualitative, with scope for interpretation, CBAM is price-based and quantifiable, directly linking market access for carbon-intensive products to carbon emissions.

In this changed scenario, even if exporters comply with the product quality standards in destination markets, the carbon intensity of production is likely to raise export costs and thereby constrain market access. Additionally, investing in cleaner energy and transitioning toward carbon-neutral production is significantly more expensive than complying with conventional product quality standards, especially in the short run.

Market access and export growth are no longer determined by tariffs alone. As global trade becomes increasingly linked to carbon-emission measures, comparative advantage now depends not only on production efficiency and pricing, but also on the carbon efficiency of production processes. In this context, countries such as India must adopt a two-pronged strategy of domestic reform and effective international negotiation.

Moves to consider

Domestically, greater investment in clean energy and stricter implementation of carbon policies are essential to improve firms’ carbon efficiency. Internationally, India must negotiate for equitable treatment of developing countries so that the short-run costs of carbon compliance can be eased through a phased transition. Since climate policies such as CBAM also raise the cost of importing emission-intensive and more expensive goods such as fertilizers, reducing import dependence through higher domestic production and better implementation of the Soil Health Cards Scheme and the promotion of balanced and need-based application of fertilizers is equally important. India must also seek transitional support and technology transfer to ensure a level playing field in trade agreements with developed countries. The challenge is not merely adapting to carbon-constrained trade regimes, but ensuring that the transition does not undermine growth and sustainability.


Date: 28-05-26

एक अच्छी योजना के लिए सही आंकड़े बहुत जरूरी हैं

संपादकीय

वर्ष 2023-24 तक पूरी की गई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ( एनएफएचएस) चक्र 6 की रिपोर्ट जारी न करने पर सरकार खामोश है। पूर्व में भी कई विवादस्पद रिपोर्ट्स रोकी गई थीं। इसी बीच सरकार ने एसआरएस (सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम) स्पेशल बुलेटिन जरूर जारी किया है, लेकिन यह सर्वे देश के आधे से ज्यादा राज्यों (खासकर छोटे राज्यों) को कवर नहीं करता। साथ ही इसमें असहज करने वाले प्रमुख इंडिकेटर्स जैसे बच्चों में कुपोषण -जनित वजन, नाटापन या दुबलापन आदि के आंकड़े नहीं होते। रिपोर्ट के अनुसार मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) घट कर 88 (प्रति एक लाख मातृत्व) रह गई। लेकिन प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भारत का एमएमआर 116 बताया है। अगर एनएफएचएस-6 की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई तो कल्याणकारी नीतियां कैसे बनाई जाएंगी? डेमोग्राफिक डिविडेंड 2036 तक चरम पर रहेगा। यानी आज पैदा होने वाला बच्चा अगर कुपोषण जनित कमजोरियों का शिकार रहा तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार ऐसे बच्चों में शारीरिक ही नहीं, संज्ञानात्मक कार्य क्षमता भी बाधित रहेगी। एआई के युग में ऐसे युवाओं की आबादी क्या संकेत देगी? न भूलें कि 2021 तक जनगणना की रिपोर्ट भी तैयार थी, लेकिन कोरोना के कारण जारी नहीं की गई। जबकि कोरोना के बाद तमाम देशों, यहां तक ब्रिक्स देशों ने भी जनगणना रिपोर्ट समय पर दी। ध्यान रहे कि अच्छी योजनाओं के लिए सही आंकड़े बहुत जरूरी हैं।


Date: 28-05-26

कहीं ग्रीन एनर्जी भी “रिबाउंड इफेक्ट’ से मुश्किलें ना पैदा कर दे?

सुधींद्र मोहन शर्मा पूर्व राष्ट्रीय नोडल अधिकारी, पेयजल मंत्रालय, भारत सरकार

पिछले कुछ वर्षों में भारत के शहरों और कस्बों का दृश्य तेजी से बदला है। लगभग हर नई कॉलोनी की छत पर सोलर पैनल दिखाई देते हैं, घरों में एसी सामान्य हो चुके हैं, गहरे नलकूप लगातार खोदे जा रहे हैं और आधुनिक जीवनशैली की सुविधाएं प्रगति का प्रतीक मानी जा रही हैं। ऊपर से यह परिवर्तन सकारात्मक लगता है। छतों पर स्थापित सौर ऊर्जा प्रणालियों को स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, ऊर्जा दक्ष उपकरणों को पर्यावरण हितैषी बताया जाता है और आधुनिक उपकरणों को जीवन को आसान बनाने वाला साधन माना जाता है।

लेकिन यदि हम पूरे परिदृश्य को गहराई से देखें तो एक गंभीर प्रश्न सामने आता है- क्या हम वास्तव में पर्यावरण पर दबाव कम कर रहे हैं या केवल अपने बढ़ते उपभोग को “ग्रीन’ नाम देकर उसे उचित ठहराने लगे हैं? आज दुनिया के पर्यावरण वैज्ञानिक और ऊर्जा विशेषज्ञ “रिबाउंड इफेक्ट’ की बात कर रहे हैं।

इसका अर्थ है कि जब कोई तकनीक ऊर्जा को सस्ता, आसान या अधिक दक्ष बना देती है, तब लोग उसका उपयोग कम करने के बजाय और अधिक करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, किसी घर में सौर पैनल लगने के बाद एसी अधिक देर तक चलने लगते हैं, अतिरिक्त उपकरण खरीदे जाते हैं और कुल ऊर्जा खपत पहले से अधिक हो जाती है। तकनीक से हुई बचत बढ़े हुए उपभोग में समाप्त हो जाती है। भारत में यह प्रवृत्ति तेजी से बढ़ती दिखाई देने लगी है।

सरकार द्वारा छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियों को प्रोत्साहन देने के बाद लाखों घर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह आवश्यक भी है, क्योंकि जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करना जरूरी है। भारत में मार्च 2026 तक ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की कुल स्थापित क्षमता 26-27 गीगावॉट तक पहुंच चुकी है। इनमें घरेलू क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ रही है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार 2025 में जो नई रूफटॉप क्षमता जुड़ी, उसमें लगभग 75% से अधिक हिस्सा घरेलू उपभोक्ताओं का था।

यदि औसतन भारत में सौर संयंत्र प्रतिदिन 4 से 5 घंटे पूर्ण क्षमता के बराबर उत्पादन करें, तो घरेलू रूफटॉप सौर प्रणालियां ही प्रतिवर्ष 15 से 20 अरब यूनिट (किलोवाट-घंटा) बिजली उत्पन्न कर रही हैं। यह मात्रा कई मध्यम आकार के ताप विद्युत संयंत्रों के वार्षिक उत्पादन के बराबर है। लेकिन क्या यह ऊर्जा जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम कर रही है या इसका बड़ा हिस्सा बढ़ती एसी-कल्चर, जल-दोहन और संसाधन-प्रधान जीवनशैली को ही ऊर्जा प्रदान कर रहा है? यदि सौर ऊर्जा का उपयोग संयमित उपभोग के बजाय असीमित सुविधा-विस्तार के लिए होने लगे, तो ग्रीन एनर्जी भी प्रकृति पर बढ़ते दबाव का जरिया बन जाएगी।

जब लोगों को लगता है कि बिजली अब मुफ्त है, तो उसके उपयोग में संयम समाप्त होने लगता है। विशेष रूप से एसी इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं। कुछ वर्ष पहले तक एसी केवल बड़े शहरों और सम्पन्न वर्ग तक सीमित थे, लेकिन अब छोटे शहरों और कस्बों में भी इनका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है।

बढ़ती गर्मी के कारण इनकी आवश्यकता से इनकार भी नहीं किया जा सकता, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है, जब सुविधा आवश्यकता से आगे बढ़कर जीवनशैली का प्रतीक बन जाती है। एसी केवल बिजली ही नहीं खर्च करता, वह शहरों के तापमान को भी प्रभावित करता है। एसी कमरे के अंदर की गर्मी बाहर फेंकते हैं, जिससे बाहरी वातावरण और गर्म होता है।

घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हजारों एसी मिलकर हीट आइलैंड इफेक्ट उत्पन्न करते हैं, जहां शहर का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से कई डिग्री अधिक हो जाता है। विडम्बना यह है कि बढ़ती गर्मी से बचने के लिए हम अधिक एसी चलाते हैं, और अधिक वातानुकूलन शहरों को और गर्म बना देता है। हम समाधान के माध्यम से ही समस्या को बढ़ा रहे हैं।

पिछले कुछ दशकों में मानव समाज ने हर समस्या का तकनीकी समाधान खोजने की कोशिश की है। गर्मी बढ़ी तो एसी लगा लिया, बिजली महंगी हुई तो सौर ऊर्जा प्रणाली लगा ली, पानी कम हुआ तो और गहरे नलकूप खोद लिए। लेकिन हमने शायद ही कभी अपने उपभोग के स्वरूप पर प्रश्न उठाया हो।


Date: 28-05-26

एसआईआर पर मुहर

संपादकीय

अंततः सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर की चुनाव आयोग की प्रक्रिया को न केवल वैध करार दिया, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उन विपक्षी नेताओं के लिए एक बड़ा झटका है, जो यह दुष्प्रचार करने में लगे हुए थे कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर एसआइआर के नाम पर मनमानी करने में लगा हुआ है। इस आदेश ने यह स्पष्ट किया कि झूठ के पैर नहीं होते और दुष्प्रचार के जरिये किसी वैध प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता। इस पर हैरानी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से असहमत लोग निराशा व्यक्त कर रहे हैं।

यह उनकी कुंठा के अतिरिक्त और कुछ नहीं, क्योंकि निष्पक्ष चुनावों की पहली शर्त ही यह है कि वैध मतदाता ही वोट डालें। कोई व्यक्ति वैध मतदाता है या नहीं, इसके निर्धारण के लिए आवश्यक छानबीन करना चुनाव आयोग का अधिकार है। यह विचित्र है कि कुछ विपक्षी दल चुनाव आयोग के इसी अधिकार को चुनौती देने के लिए ऐसे मनगढ़ंत आरोप लगा रहे थे कि आयोग एसआइआर के बहाने उनके समर्थकों के वोट काटने का काम कर रहा है। ऐसे आरोप लगाने वालों ने यह स्पष्ट करने की जहमत कभी नहीं उठाई कि आखिर उन्हें कैसे पता चला कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, वे उनके वोटर हैं?

बिहार में एसआइआर के दौरान जब करीब 65 लाख ऐसे नाम मतदाता सूची से हटाए गए, जो अन्यत्र बस गए थे या फिर जिनकी मृत्यु हो गई थी अथवा जिनके नाम दो जगह दर्ज थे तो यह शोर मचाया गया कि वैध मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है, पर यह शोर मचाने वाले ऐसे 65 लोगों को भी नहीं जुटा सके। बिहार विधानसभा चुनावों में एसआइआर के कोई मुद्दा न बन पाने के बाद विपक्षी दलों और खासकर वोट चोरी का जुमला उछाल रही कांग्रेस को यह समझ आ जाना चाहिए था कि वह हारी हुई लड़ाई लड़ रही है, लेकिन न उसने दीवार पर लिखी इबारत पढ़ी और न ही अन्य विपक्षी दलों ने।

विपक्षी दलों को इस पर खासी आपत्ति थी कि एसआइआर के तहत लोगों की नागरिकता की परख की जा रही है, जबकि चुनाव आयोग को ऐसा करने का अधिकार ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि चुनाव आयोग किसी का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के क्रम में उसकी नागरिकता की जांच कर सकता है। आखिर इससे ही तो तय होगा कि वह भारत का वैध नागरिक है या नहीं? चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग की नागरिकता संबंधी जांच अंतिम फैसला नहीं मानी जाएगी, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि केंद्र सरकार लोगों की नागरिकता जांचने के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी तैयार करने की दिशा में आगे बढ़े।


Date: 28-05-26

शुचिता की खातिर

संपादकीय

लोकतंत्र में किसी भी चुनाव की शुचिता इस बात पर निर्भर करती है कि जनप्रतिनिधि के चयन की प्रक्रिया कितनी संवैधानिक, निष्पक्ष और पारदर्शी है। यह तभी सुनिश्चित हो पाता है, जब मतदाता चुनाव में मतदान की वास्तविक पात्रता रखते हों और तमाम चुनावी कार्य स्वतंत्र तरीके से संपन्न कराए जाएं। इसकी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग पर होती है और वह समय-समय पर मतदाता सूची में संशोधन करता रहता है, ताकि जो व्यक्ति मतदान के लिए पात्र नहीं है या जिनका निधन हो चुका है, उनके नाम सूची से हटा दिए जाएं। विशेष गहन पुनरीक्षण वानी एसआइआर भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है, मगर इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि कुछ राज्यों में पिछले दिनों इसे लेकर कई तरह के विवाद खड़े हो गए। यहाँ तक कि इसके औचित्य पर भी सवाल उठाए गए। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि निर्वाचन आयोग को एसआइआर कराने का पूरा अधिकार है और यह प्रक्रिया निष्पक्ष चुनावों के संवैधानिक दायित्व में जान फूंकती है। स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से चुनाव की अनिवार्यता को आगे बढ़ाने में यह महत्वपूर्ण कड़ी है। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व राज्य में शुरू किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सबसे पहले सवाल उठे थे। विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया के समय को लेकर प्रश्न उठाया था। उनका कहना था कि चुनाव से ठीक पहले ही यह प्रक्रिया क्यों शुरू की गई, जबकि निर्वाचन आयोग इसे एक साल पूर्व भी करवा सकता था इसके बाद आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं करने को लेकर भी विवाद हुआ, जो सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा और अंततः निर्वाचन आयोग को इस मामले में अपने कदम पीछे खींचने पड़े। इसके बाद सवालों का यह सिलसिला उत्तर प्रदेश से होते हुए पश्चिम बंगाल तक पहुंचा और शीर्ष अदालत को फिर इसमें दखल देना पड़ा बिहार में एसआईआर को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिनका निपटारा करते हुए न्यायालय ने कहा कि निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) की धारा 21 (3) के तहत विशेष पुनरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है।

शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि मतदाता सूची से नाम हटाना इस बात की कानूनी घोषणा नहीं है कि कोई व्यक्ति इस देश का नागरिक नहीं है। इससे उन लोगों को निश्चित तौर पर राहत मिली है, जिनके नाम तकनीकी कारणों से मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं और अब उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी है कि कहीं आगे चलकर उनकी नागरिकता खतरे में न पड़ जाए। यह बात सच है कि चुनावों की शुचिता को बरकरार रखने के लिए मतदाता सूची में संशोधन जरूरी है, लेकिन कोई पात्र व्यक्ति तकनीकी कारणों से मताधिकार से वंचित न हो, इसकी जिम्मेदारी भी निर्वाचन आयोग की ही है। पिछले दिनों बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में जिस तरह से लाखों लोग मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के बाद मतदान नहीं कर पाए, वह वास्तव में चिंताजनक है। हालांकि, मताधिकार से वंचित होने की स्थिति रोकने के लिए शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि नागरिकता के आधार पर हटाए गए सभी नामों के मामलों को चार सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी के पास भेजा जाए और उन्हें अगले विधानसभा या स्थानीय निकाय चुनावों से पहले अपना निर्णय देना होगा।


Date: 28-05-26

दुर्लभ खनिज और साझा हित

पुष्परंजन

भारत और अमेरिका ने जरूरी खनिजों एवं दुर्लभ धातुओं की आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए अहम समझौते किए हैं, जिसमें उनका खनन और प्रसंस्करण भी शामिल है। इन समझौतों पर बीते मंगलवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका में उनके समकक्ष मार्को रूबियो ने हस्ताक्षर किए। रूबियो चार दिन की भारत यात्रा पर थे।

उनकी इस यात्रा के आखिरी दिन ‘क्वाड’(जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं) के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने उसी दिन अलग से क्वाड देशों के बीच जरूरी खनिजों की आपूर्ति को लेकर एक रूपरेखा की घोषणा की। इसके साथ भारत के दुर्लभ एवं जरूरी खनिजों के भंडार के बारे में भी जानकारी साझा की गई। भारत-अमेरिका के बीच यह समझौता अहम हो सकता है, लेकिन इसमें परस्पर हितों का ख्याल रखा जाना बेहद जरूरी है।

एक कामयाब यात्रा का सेहरा बांध कर अमेरिका के विदेश मंत्री अपने वतन लौटे हैं। इस तरह अमेरिका ने क्वाड देशों के साथ चर्चा कर अपने लिए दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। यह बेहद महत्त्वपूर्ण है, लेकिन कई दृष्टि से विचारणीय भी है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी दस्तावेज में कहा गया कि क्वाड देशों की सरकारें और निजी कंपनियां इस पहल के लिए ऋण गारंटी, सब्सिडी और दीर्घकालिक खरीद समझौतों का उपयोग करते हुए बीस अरब डॉलर जुटाने का इरादा रखती हैं। इन देशों का उद्देश्य इस धन को खनन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण परियोजनाओं में लगाना है, ताकि महत्त्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति पर उनकी निर्भरता कम हो सके।

‘दुर्लभ खनिज’ क्या हैं और वे इतने महत्त्वपूर्ण क्यों हैं? इसका जवाब है कि ये ऐसे गैर-ईंधन खनिज हैं, जिनका उपयोग बैटरी, घड़ियां, वायरिंग, सैन्य हार्डवेयर, सेमीकंडक्टर और अन्य तकनीकी उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। जरूरी खनिजों में 17 दुर्लभ खनिज तत्त्व शामिल हैं, जिनमें लैंथेनाइड (धात्विक तत्व), स्कैंडियम और यट्रियम की मांग सबसे अधिक है। स्कैंडियम का उपयोग एयरोस्पेस और खेल उपकरण बनाने में किया जाता है। यट्रियम का उपयोग लेजर और सिरेमिक के निर्माण में होता है। लैंथेनाइड, उच्च तापमान वाले स्थायी चुंबक बनाने में इस्तेमाल होता है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और पवन चक्कियों के काम आता है।

गौरतलब है कि निकल, कोबाल्ट, लिथियम, एल्युमीनियम और जिंक सबसे जरूरी खनिजों में से हैं। अमेरिका बारह जरूरी खनिजों के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। वह 29 अन्य जरूरी खनिजों के लिए अपनी जरूरत का कम से कम आधा हिस्सा आयात करता है। उसकी आर्थिक या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी दुर्लभ खनिजों के आयात में कोई अड़चन न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका हरसंभव प्रयास कर रहा है।

दुर्लभ खनिजों का उपयोग हार्डवेयर के उन मुख्य घटकों में भी किया जाता है, जो सेमीकंडक्टर और कृत्रिम मेधा (एआई) तकनीकों में काम आते हैं। चीन के पास इनमें से बारह खनिजों के भंडार हैं। दुर्लभ खनिजों के प्रसंस्करण की लागत बहुत ज्यादा होती है और इनके खनन में भी भारी मात्रा में रसायनों का इस्तेमाल होता है, जिससे जहरीला कचरा पैदा होता है। फिलहाल, दुनिया में दुर्लभ खनिजों की ज्यादातर आपूर्ति पर चीन का नियंत्रण है। इन खनिजों का साठ फीसद हिस्सा चीन के पास है और वह दुनिया की कुल आपूर्ति का नब्बे फीसद हिस्से को उपयोग के लायक बनाता है। अमेरिका और दूसरे देश इन खनिजों के लिए चीन पर अधिक निर्भर हैं। अमेरिका ने खास तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए इन खनिजों के अन्य आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करने पर जोर दिया है।

अब सवाल है कि भारत के पास कौन से दुर्लभ खनिज हैं? जुलाई, 2023 में भारत ने तीस खनिजों की एक सूची जारी की थी, जिसमें बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, तांबा, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नाइओबियम, निकल, प्लैटिनम समूह के तत्त्व, फास्फोरस, पोटाश के अलावा दुर्लभ मृदा तत्व- रेनियम, सिलिकान, स्ट्रोंटियम, टैंटलम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, जिरकोनियम, सेलेनियम और कैडमियम का ब्योरा दिया गया था। बताया गया है कि भारत के पास एक करोड़ तीस लाख टन से ज्यादा मोनाजाइट है। यह एक फास्फेट खनिज है, जिसमें दुर्लभ ऑक्साइड होते हैं और यह दुर्लभ खनिजों के मुख्य प्राकृतिक स्रोतों में से एक है।

सरकार का अनुमान है कि देश के मोनाजाइट भंडार में सत्तर लाख टन से अधिक दुर्लभ मृदा ऑक्साइड (आरईओएस) मौजूद हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट बताती है कि चीन के भंडार में लगभग चार करोड़ चालीस लाख टन आरईओएस मौजूद है और यह दुनिया के ज्ञात भंडारों का लगभग आधा हिस्सा है। वर्ष 2026-2027 के बजट में सरकार ने ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ‘दुर्लभ खनिज गलियारे’ बनाने के लिए नए नीतिगत उपाय पेश किए हैं। ये दुर्लभ खनिजों के खनन एवं प्रसंस्करण, अनुसंधान करने और इलेक्ट्रिक वाहनों, पवनचक्की तथा अन्य उन्नत तकनीकों में उपयोग होने वाले उच्च-प्रदर्शन वाले दुर्लभ चुंबकों के निर्माण के केंद्र होंगे। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सब हमें खुद करना था या इसे किसी दूसरे देश के सुपुर्द करना था? इसमें दोराय नहीं कि अमेरिका सबसे पहले अपने हित देखता है। अगर क्वाड देश इसमें शामिल हैं, तो बहुपक्षीय सहमति के बावजूद केवल भारत और अमेरिका के बीच ही द्विपक्षीय समझौते पर जोर क्यों दिया गया?

हाल में अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका में ‘फलाबोर्वा रेयर अर्थ्स प्रोजेक्ट’ में निवेश का एलान किया था। इससे पहले दिसंबर, 2025 में अमेरिका ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अहम खनिजों के खनन में 1.25 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की थी। फरवरी 2026 में उसने अहम खनिजों पर ‘पैक्स सिलिका पहल’ की थी, जिसमें उसने अर्जेंटीना, कुक आइलैंड्स, इक्वाडोर, गिनी, मोरक्को, पैराग्वे, पेरू, फिलीपींस, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और उज्बेकिस्तान के साथ अहम खनिजों से जुड़े ग्यारह समझौते किए थे। अब भारत के दुर्लभ खनिज गलियारे पर भी उसकी नजर है। हालांकि, भारत का कहना है कि अमेरिका के साथ समझौते के जरिए दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति में सहयोग को और गहरा करना है। चीन के दबदबे को चुनौती देने के लिए अमेरिका ने जापान और भारत जैसे देशों के साथ अहम समझौते किए हैं।

बहरहाल, भारत के पास दुर्लभ खनिजों का विशाल भंडार है, जो उद्योगों के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करता है। देश के पास एक करोड़ तीस लाख टन से अधिक मोनाजाइट है, जिसमें अनुमानित सत्तर लाख टन से ज्यादा दुर्लभ ऑक्साइड शामिल हैं। ये भंडार ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड में पाए जाते हैं। ये सभी भंडार मिल कर एक एकीकृत विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना का समर्थन करने के लिए भारत के कच्चे माल के आधार को मजबूत करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि किसी भी देश से एकपक्षीय समझौते के बजाय परस्पर हितों को ध्यान में रखकर सहयोग की रणनीति तय की जाए।


Date: 28-05-26

एसआईआर पर मुहर

संपादकीय

सर्वोच्च न्यायालय ने फिर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को सही ठहराते हुए, इसे पूर्णतः वैध करार दिया है। शीर्ष न्यायालय ने बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को विशेष गहन पुनरीक्षण का अधिकार है और आयोग ने किसी भी वैधानिक या सांविधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है। लगे हाथ, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि चुनाव आयोग को पुनरीक्षण करते हुए नागरिकता जांचने का भी अधिकार है। याचिकाओं मैं यह आशंका जताई गई थी कि चुनाव आयोग द्वारा किसी मतदाता के नाम को सूची में शामिल न करने का मतलब नागरिकता छीनना होगा । न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है, सूची में नाम न होने से नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिन लोगों के नाम नागरिकता न होने की वजह से कट गए हैं, उनकी सुनवाई चुनाव आयोग को करनी पड़ेगी। सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को यह देखना होगा कि कहीं किसी योग्य व्यक्ति का नाम सूची से न कट जाए।

कोई दोराय नहीं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए समय-समय पर मतदाता पुनरीक्षण जरूरी है। सांविधानिक योजना और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव आयोग को मतदाता सूची में संशोधन करने का पूरा अधिकार है। पुनरीक्षण का राजनीतिक स्तर पर विरोध करने वालों ने चुनाव आयोग के अधिकार को ही चुनौती दी थी। बिहार की बात करें, तो खासकर विपक्षी पार्टियों की यह कोशिश थी कि चुनाव आयोग किसी भी मतदाता का नाम न काट सके। वोट चोरी को एक बड़ा मुद्दा बनाकर पेश किया गया। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी वोट चोरी और मतदाता पुनरीक्षण जुड़े सवाल बार-बार पूछे गए। पश्चिम बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं ही सर्वोच्च न्यायालय में पुनरीक्षण को चुनौती देने के लिए पहुँच गई थीं। ऐसे में, पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों के मातहत पुनरीक्षण की सुनवाई करनी पड़ी। एक जगह न्यायिक अधिकारियों को बंधक भी बनाया गया। हर प्रकार से विरोध के बावजूद पुनरीक्षण का काम रुका नहीं और अब विधानसभा चुनाव भी संपन्न हो गए हैं। फिर भी, पश्चिम बंगाल पर सुनवाई हो सकती है, पर बिहार की याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय ने अंतिम रूप से निपटा दिया है। जिनके नाम कट गए हैं, उन्हें निराशा नहीं होना चाहिए, उनके पास पर्याप्त समय है कि वे अपना नाम सूची में जुड़वाएं। एक बार नाम कट जाने का अर्थ यह नहीं कि वह फिर सूची में नहीं आएगा।

ध्यान रहे, पुनरीक्षण का कार्य अनेक राज्यों में हुआ है, पर शिकायतें दो राज्यों से ज्यादा आई हैं। ऐसा क्यों हुआ, यह समझने की जरूरत है। चुनाव आयोग को इसकी समीक्षा ईमानदारी से करनी चाहिए। आयोग के पास अपने स्वतंत्र कर्मचारी नहीं होते हैं। वह सरकारी कर्मचारियों (बीएलओ) और राजनीतिक पार्टियों के एजेंट (बीएलए) की ताकत से ही काम करता है। जहां बीएलए और बीएलओ सतर्क रहते हैं, वहां पुनरीक्षण कार्य आसानी से हो जाता है, पर जहां ये गड़बड़ी या कोताही करते हैं, वहां शिकायतें आती हैं। तमिलनाडु से शिकायत नहीं है और अगर बिहार से शिकायतें हैं, तो इसका मतलब, पुनरीक्षण की प्रक्रिया गलत नहीं है, पुनरीक्षणकर्ता लापरवाही कर रहे हैं। चुनाव आयोग को अपने स्तर पर पुख्ता दिशा-निर्देश बनाने चाहिए और उनके तहत ही पूरा समय लेकर पुनरीक्षण के काम को अंजाम देना चाहिए।