29-04-2021 (Important News Clippings)

Afeias
29 Apr 2021
A+ A-

To Download Click Here.


Date:29-04-21

Reimagine Elections

EC must learn the right lessons from Bengal, TN, Kerala’s Covid graphs

TOI Editorials

With high courts slamming Covid safety guideline violations, Election Commission of India must devise a new normal for elections. On Tuesday, Allahabad HC sought UP state election commission’s response on the death of 135 government employees deployed for four phase panchayat polls. Earlier, Madras and Calcutta HCs had castigated EC for lax enforcement of its own Covid norms in the Tamil Nadu and Bengal elections.

Stung badly, EC has banned victory rallies on May 2. Protocol violations, starting from leaders addressing large rallies unmasked, were too glaring to escape judicial scrutiny. EC has harped on successful social distancing by creating more polling booths but unrestricted campaigning and longwinding phases have dented its credibility. Alarming Covid surges in Bengal, TN and Kerala testify to the damage wreaked. Bengal’s daily Covid cases have spiked 40-fold since the first phase of polling on March 27 and Kolkata’s test positivity rate is worryingly 50%; 8-phase polling was EC’s terrible mistake. Kerala’s downward trajectory has reversed sharply post election day on April 6. TN’s graph is similar with cases rising steadily since mid-March, just as campaigning heated up.

Despite the data, many argue against blaming elections for Covid surges. Though Bihar is cited, elections there happened after the first Covid wave had mysteriously ebbed after peaking in mid-September. Even the Maharashtra surge from February cannot deny a causal link with elections: There were panchayat polls in January. The science is clear: Large gatherings are super-spreader threats. Respecting the science would offer no room for allowing religious or political gatherings, whatever the populist compulsions. India’s electoral democracy has to continue functioning but from now on this must be without mass physical mobilisations.

Just as ordinary people have learnt to work from home and refashion social interactions, EC and political parties must reinvent electioneering. If EC strictly bans rallies, no political party or top neta would dare violate such a stricture made in public interest. The Constitution has granted EC functional autonomy for precisely this reason. EC cannot police every violation but it can certainly throttle the big rallies, as was belatedly attempted in Bengal. Virtual rallies, junked in Bihar before the idea could gain critical mass, must become the norm. Short campaigning windows and single-phase polling are also needed. With elections a recurring feature, EC must play its part in preventing third and fourth waves, even as stock is taken of how much elections contributed to the grievous current wave.


Date:29-04-21

Bad Banks

Not by sovereign guarantee

ET Editorials

A sovereign guarantee for the security receipts issued by the bad bank being set up to buy out the bad loans weighing down the books and ability of public sector banks (PSBs) is not germane to successful working of the proposal. Rather, three other factors would make or break a bad bank. One is expertise in the bad bank to resolve bad loans or run debtor companies that are in a position to operate. Another is the wherewithal to perform the role of patient capital. The third factor is independent valuation of the assets being transferred.

The bulk of the capital for the bad bank should come from the banks themselves, so that the gains from resolution would also come back to the banks, apart from the sale price of the bad assets. However, the government could also contribute some seed capital. Rightly, RBI, which supports the proposed bad bank, also underscores the need for a well-capitalised entity to strengthen asset resolution. The sale of non-performing assets (NPAs) will make space for PSBs to lend without being burdened by these bad loans, and when the assets underlying these loans are resolved, the bank will reap profits. However, the need is to ensure that the valuation of assets is done by third parties (read: audit firms) in order to shield bank managers from any arbitrary criminalisation of NPA sales. Bankers fear haircuts on sale of bad assets: these might be construed as mala fide moves. Reassurance is possible if third parties determine the value of the assets to be transferred, attested subsequently by a reviewer, another audit firm.

Such arm’s-length pricing and an oversight committee will reassure bankers, and help protect them from charges of causing loss to the exchequer. This is what will make a bad bank succeed.


Date:29-04-21

New Delhi

Government in Delhi will henceforth mean LG’s office, amid a crisis that warns against dangers of centralisation

Editorial

In the midst of a public health emergency in which the administration is visibly struggling to provide basic medical care to those who need it, the Union Ministry of Home Affairs (MHA) has effected a transfer of power in Delhi. With the Ministry of Home Affairs notifying the Government of NCT of Delhi (Amendment) Act 2021 on Tuesday night, the office of the Lieutenant Governor has assumed the authority of “government” in the national capital. Chief Minister Arvind Kejriwal and his cabinet will, going forward, need to seek the LG’s approval before executing policies and Delhi has, effectively, been reduced to a Union Territory. The Vajpayee government brought in the statehood Bill in Parliament in 2003. Another BJP-led NDA government now has used its parliamentary majority to crush Delhi’s statehood ambitions and wrest power from its elected representatives, which it will exercise through its unelected nominee.

Ironically, this centralisation is being implemented at a time when it is becoming increasingly clear that better governance lies in decentralising administration. The pandemic has highlighted the need for agile responses that are more sensitive to local variables and needs. At a time like this, the Centre needs to push and coordinate, while enabling and supporting states in framing their specific response. So far, the nation’s response to the pandemic has missed this judicious balance — it has reflected neither the level of autonomy nor the amount of synergy needed between Centre and state for a federal polity to meet such a formidable challenge. Though Delhi too has seemed inadequate so far in stepping up to the public health emergency, its government has had some success earlier in designing policies that are more locally attuned — in involving civil society bodies, like RWAs and parent-teacher bodies, for instance, in improving the functioning of public facilities, especially schools. The BJP-led Centre in the Modi regime, on the other hand, has made fetching promises of cooperative federalism, while, all too often, seeking to subdue the federal impulses in the polity.

The Centre’s takeover in Delhi takes place close on the heels of the Delhi High Court rightly chiding the state government for its failure to check black-marketing of oxygen in the wake of the pandemic and threatening to ask the central government to take over the state if it cannot handle the situation. Certainly, the Delhi government has stumbled in its Covid response. But does that mean that, henceforth, the Centre will accept full responsibility of the Covid fight in Delhi? And how does this square with the Centre’s vaccination strategy, which has conveniently put the responsibility of procuring vaccines, after letting manufacturers set the factory gate price, on the state governments? And its general attempt to pass the burden of combating the pandemic on the states? Federalism can’t be an idea held hostage to ambition or convenience. It must be a commitment guided by constitutional principles. This is sorely missing in the Centre’s action plan for Delhi.


Date:29-04-21

Salutary steps

New norms, under HC nudge, will help prevent a fresh surge after counting day

Editorial

Amid criticism that it did not enforce steps to curb the spread of COVID-19 during the protracted campaign for Assembly elections in four States and one Union Territory with sufficient vigour, the Election Commission of India has now banned victory processions after the results are declared on May 2. It has also restricted to two the number of persons who can accompany the winning candidate to meet the Returning Officer and collect the election certificate. These are significant steps to prevent any escalation in the already alarming infection rate. Further, the ECI has come up with measures at counting centres, including a stipulation that agents cannot enter the counting hall without producing either a negative test report for COVID-19 or final vaccination reports. While such stringent norms are welcome, it is regrettable that the enforcement of earlier norms for COVID-appropriate behaviour by political parties, candidates and their supporters was often quite lax during the long campaign. The Madras High Court’s remark to the effect that ECI officials should bear a great responsibility for the horrific spike in infections, illness, hospitalisation and deaths will resonate with the public. While it was quite in order that the court voiced its displeasure with the ECI for failing to make all parties adhere to its norms, the suggestion by the Bench that ECI officials should bear sole responsibility for the situation was avoidable, bordering on the intemperate. However, the court’s caution that the counting process should not become a catalyst for a new surge has undoubtedly helped and led to new norms for counting day activities.

As the election draws to a close, the time may have come for the ECI to reconsider its resort to multi-phase polling as a permanent practice. Granted, some States are prone to violence, but should it not reconsider the practice, taking into account the strides made in communications and logistics? Multi-phase voting has been defended for the last three decades as something necessary because of the time needed to move central forces to different parts of the country; security and sensitivity in select constituencies are also considerations. However, in the present round, the first three phases of the West Bengal elections were held alongside those of Assam, and polling in the three other States and Puducherry was completed on April 6. With only one State left, there was a good case for fulfilling logistical requirements within a week or so and getting the remaining polling work done in one or two phases by April 15. A prolonged campaign contributes to build-up of tension. Covering an entire State in as few phases as possible will help localise the potential for violence, prevent the spread of tension due to the virulence of the campaign, besides reducing the fatigue of forces deployed throughout the campaign, up to the day of counting. A shorter election may be a safer one too.


Date:29-04-21

Making social welfare universal

Leveraging existing schemes and providing universal social security is of utmost importance

Madhuri Dhariwal, [ Senior Lead, Organization Development, Indus Action ]

India is one of the largest welfare states in the world and yet, with COVID-19 striking in 2020, the state failed to provide for its most vulnerable citizens. The country witnessed multiple crises: mass inter- and intra-migration, food insecurity, and a crumbling health infrastructure. The extenuating circumstances of the pandemic has pushed an estimated 75 million people into poverty. The second wave has brought even the middle and upper-class citizens to their knees. Economic capital, in the absence of social capital, has proven to be insufficient in accessing healthcare facilities. Illness is universal, but healthcare is not.

Absorbing shocks

The country has over 500 direct benefit transfer schemes for which various Central, State, and Line departments are responsible. However, these schemes have not reached those in need. The pandemic has revealed that leveraging our existing schemes and providing universal social security is of utmost importance. This will help absorb the impact of external shocks on our vulnerable populations.

An example of such a social protection scheme is the Poor Law System in Ireland. In the 19th century, Ireland, a country that was staggering under the weight of poverty and famine, introduced the Poor Law System to provide relief that was financed by local property taxes. These laws were notable for not only providing timely assistance but maintaining the dignity and respectability of the poor while doing so. They were not designed as hand-outs but as necessary responses to a time of economic crisis. Today, the social welfare system in Ireland has evolved into a four-fold apparatus that promises social insurance, social assistance, universal schemes, and extra benefits/supplements.

A similar kind of social security system is not unimaginable in India. We have seen an example of a universal healthcare programme that India ran successfully — the Pulse Polio Universal Immunisation Programme. In 2014, India was declared polio-free. It took a dedicated effort over a number of years. However, it shows us what is possible. With the advancements in knowledge and technology, a universal coverage of social welfare is possible in a shorter time frame.

Ease of application

Existing schemes cover a wide variety of social protections. However, they are fractionalised across various departments and sub-schemes. This causes problems beginning with data collection to last-mile delivery. Having a universal system would improve the ease of application by consolidating the data of all eligible beneficiaries under one database. It can also reduce exclusion errors. The Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY) is one scheme that can be strengthened into universal social security. It already consolidates the public distribution system (PDS), the provision of gas cylinders, and wages for the MGNREGS.

Generally, social assistance schemes are provided on the basis of an assessment of needs. Having a universal scheme would take away this access/exclusion barrier. For example, PDS can be linked to a universal identification card such as the Aadhaar or voter card, in the absence of a ration card. This would allow anyone who is in need of foodgrains to access these schemes. It would be especially useful for migrant populations. Making other schemes/welfare provisions like education, maternity benefits, disability benefits etc. also universal would ensure a better standard of living for the people.

To ensure some of these issues are addressed, we need to map the State and Central schemes in a consolidated manner. This is to avoid duplication, inclusion and exclusion errors in welfare delivery. Alongside, a study to understand costs of welfare access for vulnerable groups can be conducted. This will help give a targeted way forward. The implementation of any of these ideas is only possible through a focus on data digitisation, data-driven decision-making and collaboration across government departments.


Date:29-04-21

तीन काम जो, इस संकट में अदालतों को सही मायने में हीरो बना सकते है

विराग गुप्ता, ( वरिष्ठ वकील )

मद्रास हाईकोर्ट के जजों ने चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला चलाने की बात करके पूरे देश में सनसनी पैदा कर दी। दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से संपन्न हो रहे पंचायत चुनावों में उत्तर प्रदेश में 135 से ज्यादा शिक्षक और शिक्षा मित्र कोरोना का शिकार होकर शहीद हो गए। क्या इसके लिए जजों पर भी आपराधिक मामला नहीं चलना चाहिए? देश में लगभग 9 हजार आईएएस-आईपीएस, 4 हजार विधायक, 750 लोकसभा-राज्यसभा सांसद और 600 के आसपास मंत्री होंगे। इनमे से कई लोग नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह देश की तकदीर बदलने का माद्दा रखते हैं, लेकिन इनके हाथ क़ानून की बेड़ियों से जकड़े हैं। दूसरी तरफ कॉलेजियम से नामांकित हुए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 700 जज ब्रह्मा-विष्णु और महेश के समान सर्वशक्तिमान हैं। इनकी इच्छा मात्र से मुकदमा दर्ज हो जाता है, घर पर ही अदालत बन जाती है और एक पेज के फैसले से नया क़ानून बन जाता है। कोरोना काल में जजों के न्यायिक हाहाकार और सख्त टिप्पणियों को गंभीरता से लिया जाए तो अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए।

कोरोना से निपटने के लिए सरकार और न्यायपालिका के ऑपरेटिंग सिस्टम में दो बदलाव जरूरी हैं। 21वीं सदी के इस महाआपातकाल से निपटने के लिए अंग्रेजों के समय के कानूनों की मनमौजी व्याख्या करने की बजाय संविधान के अनुच्छेद-360 के तहत वित्तीय आपातकाल का समुचित इस्तेमाल जरूरी है। दूसरा- छोटे कस्बों और पांच लाख से ज्यादा गांवों तक मेडिकल सुविधाओं और सरकारी मदद पहुंचाने के लिए संविधान के पंचायती राज की विकेंद्रीकृत व्यवस्था लागू करना जरूरी है। लुटियंस दिल्ली की बजाय आम जनता के मद्देनजर अदालतें इन तीन संवैधानिक जिम्मेदारियों का समुचित निर्वहन करें तो देश की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल सकती है।

पहला- सरकारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना की वजह से भारत में लगभग 2 लाख लोगों की मौत का अनुमान है। सन 2019 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 4,78,600 लोग जेलों में सड़ रहे हैं। कोरोना संकट से निपटने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के 9 शहरों में न्यायिक अधिकारियों को नोडल ऑफिसर के तौर पर नियुक्त करने का तुगलकी आदेश जारी किया है। उसी तर्ज पर जेलों में बंद बेकसूर कैदियों और अंडरट्रायल्स की रिहाई के लिए हर मजिस्ट्रेट और जज की ड्यूटी लगाईं जाए तो कोरोना से ज्यादा लोगों की जान पूरे देश में बचाई जा सकती है।

दूसरा- ऑक्सीजन की कमी से मरने वाले लोगों को मुआवजा देने की बात करके अदालतों ने सही बहस छेड़ी है। अचानक और गलत तरीके से किए गए पिछले साल के लॉकडाउन में मार्च से जून के तीन महीनों में लगभग 29,415 लोग सड़कों में दुर्घटना का शिकार हुए। इनमे से अधिकतर लोग प्रवासी श्रमिक और गरीब वर्ग के थे। देश में अगर सभी बराबर हैं तो सरकारी फैसलों से पीड़ित सभी परिवारों को मुआवजा देने के लिए अदालतों को पहल करनी चाहिए।

तीसरा- कोरोना काल में जिस फुर्ती से मुकदमों का रजिस्ट्रेशन, नोटिस, सुनवाई, फैसला और अमल हो रहा है। उससे जाहिर है कि न्याय के लिए सिर्फ और सिर्फ जजों की इच्छा शक्ति की जरूरत है। कोरोना काल में पूरा वेतन और सभी सुविधाएं लेने वाले जज पुराने लंबित मुकदमों का निपटारा करने में भी पूरी दिलचस्पी लें तो 4 करोड़ मुकदमों का 4 साल में ही फैसला हो सकता है।


Date:29-04-21

न्यायिक प्रणाली में सुधार का इंतजार

विजय कुमार चौधरी, ( लेखक बिहार के शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री हैं )

जस्टिस शरद अरविंद बोबडे पिछले दिनों 17 महीने का अपना कार्यकाल पूरा कर भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हो गए। कार्यकाल के अंतिम दिन उन्होंने समीक्षात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि ‘मैंने अपना सर्वोत्तम दिया।’ उनके इस कथन के दो तरह के अर्थ निकलते हैं। प्रथम, उपलब्धियों के परिप्रेक्ष्य में अपने कार्यकाल के प्रति एक संतुष्टि का भाव और दूसरा, परोक्ष रूप से इच्छित कार्य पूरा नहीं कर सकने पर वेदना एवं स्पष्टीकरण का भाव। मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किए जाने पर बोबडे ने अपनी जो प्राथमिकताएं बताई थीं, उसमें उच्चतर न्यायपालिका में नियुक्तियों को गति प्रदान करना, कुछ कानूनी प्रविधानों के दुरुपयोग को चिन्हित करना और इंटरनेट मीडिया के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को रेखांकित करना। उनके कार्यकाल पर नजर डाली जाए तो उनकी उक्ति में निराशा का ही भाव दिखता है।

उच्चतम न्यायालय कोलेजियम द्वारा नियुक्तियों की बात करें तो कई वर्षों के बाद बोबडे एक बार फिर ऐसे प्रधान न्यायाधीश बने, जिनके कार्यकाल में उच्चतम न्यायालय में एक भी जज की नियुक्ति नहीं हो पाई। इसका कारण कोलेजियम में बोबडे के साथ अन्य चार जजों में सहमति नहीं बन पाना रहा। इस कारण उच्चतम न्यायालय में रिक्तियां होते हुए एक भी नियुक्ति नहीं हो सकी। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू (2015) के समय में न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित आयोग अधिनियम पर केंद्र सरकार और कोलेजियम के द्वंद्व के कारण ऐसा नही हो पाया था। उच्चतर न्यायपालिका में नियुक्तियों के संबंध में केंद्र सरकार एवं कोलेजियम के बीच गहरे मतभेद काफी दिनों से चर्चित रहे हैं। इसका मुख्य बिंदु जजों की नियुक्ति से जुड़े अधिकार का रहा है। पूरी दुनिया से अलग भारतीय न्याय प्रणाली की अनोखी व्यवस्था है कि यहां न्यायाधीश ही न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। संवैधानिक प्रविधान की बात करें तो अनुच्छेद-124 एवं 227 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा आवश्यकतानुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के उपरांत उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। न्यायपालिका ने अनुच्छेद-124 एवं 217 का निर्वचन करते हुए कोलेजियम से किए जाने वाले परामर्श एवं उसकी अनुशंसा को लागू करना, दोनों को बाध्यकारी बना दिया। जबकि इन दोनों अनुच्छेदों के मूल पाठ को देखने से ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं होता।

उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं की अधिक नियुक्तियों पर बोबडे ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसी महिला को आसीन होना चाहिए। आखिर मुख्य न्यायाधीश के साथ-साथ लंबे समय तक कोलेजियम में रहने के बावजूद बोबडे महिलाओं की हिस्सेदारी क्यों नहीं बढ़ा सके? जब नियोक्ता ही नियुक्ति प्रक्रिया पर प्रश्न उठाएंगे तो आम नागरिक इसे किस रूप में लेंगे? यहां न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव दिखता है। हालांकि इसमें दोराय नहीं कि भारतीय शासन प्रणाली में विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्यकलाप को पूर्ण रूप से पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने की जिम्मेदारी उच्चतर न्यायपालिका ने बखूबी निभाई है। कई ऐसे अवसर आए कि अगर न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करती तो शासन-तंत्र में पारदर्शिता एवं जवाबदेही के प्रविधानों एवं मूल्यों की रक्षा नहीं हो पाती, परंतु पारदर्शिता एवं जवाबदेही के ये दोनों पहलू भारतीय उच्चतर न्यायपालिका की कार्यशैली में नजर नहीं आते। आखिर इसके लिए तो न्यायपालिका को स्वनियामक की भूमिका खुद ही निभानी होगी। जस्टिस बोबडे ने कुछ अन्य चीजों की ओर भी देश का ध्यान आकर्षित किया, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, जनहित याचिका, इंटरनेट मीडिया सरीखी संवेदनशील व्यवस्था का खुला दुरुपयोग। सेवानिवृत्ति के दिन उन्होंने बोलने की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार एवं जनहित याचिका जैसी प्रगतिशील न्यायिक व्यवस्था के दुरुपयोग पर चिंता जताई। उनकी मंशा स्पष्ट दिखती है कि लोग अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों के उपयोग की सकारात्मक सीमा से वाकिफ नहीं होंगे तो प्रजातांत्रिक प्रणाली के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। आज बोलने की स्वतंत्रता का अर्थ कुछ भी बोलने के रूप में लिया जाता है। बोबडे के कथन का भाव दिखाता है कि बोलने की स्वतंत्रता में आपको क्या बोलने की स्वतंत्रता है एवं क्या नहीं बोलना है, इसका भान भी आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समाज में विवाद और उपद्रव की आशंका बनी रहेगी।

जनहित याचिका की अवधारणा आवश्यक एवं आकस्मिक लोक महत्व के मुद्दों को लेकर आई थी, मगर आज किसी खास एजेंडे के तहत इसका बढ़ता दुरुपयोग चिंता का विषय है। अदालतों द्वारा भी वर्षों से लंबित मामलों की त्वरित सुनवाई एवं निष्पादन को छोड़ जनहित याचिकाओं का जरूरत से ज्यादा संज्ञान लेने से इस प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। अत: जनहित याचिकाओं की स्पष्ट मर्यादा एवं परिभाषा होनी चाहिए। आज किसी नागरिक के संबंध में बेबुनियाद बातों को इंटरनेट मीडिया के माध्यम से प्रचारित करना आम बात हो गई है। लोग अपने एजेंडे के तहत नियोजित लोगों के माध्यम से अनर्गल बातें फैलाते हैं। इंटरनेट मीडिया का व्यवहार अनियंत्रित रहता है। कई मामलों में इसके माध्यम से समाज में उत्तेजना का माहौल बनाकर विस्फोटक स्थिति बना दी जाती है। उदार ही सही, परंतु किसी कारगर नियामक की आवश्यकता इंटरनेट मीडिया के संदर्भ में आज सभी संवेदनशील नागरिक महसूस कर रहे हैं।

उम्मीद है कि बोबडे ने सेवानिवृत्ति के समय अपनी पीड़ा को जिस प्रकार देश के सामने उजागर किया, तंत्र के तीनों अंग विधायिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका मिलकर उसके निदान का प्रयास करेंगे। इसी से देशहित एवं जनहित सर्वोत्तम रूप से सधेगा।


Date:29-04-21

अनुत्तरित प्रश्न

संपादकीय

बुधवार को राष्ट्रीय टीकाकरण डेटाबेस को-विन में उन लोगों का पंजीयन शुरू हुआ जिनकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच है। जो लोग सफलतापूर्वक पंजीयन करने में कामयाब रहे उन्होंने पाया कि टीकाकरण के लिए तिथि और समय नहीं दिया गया है। यानी पंजीयन की शुरुआत के साथ ही यह अनिश्चितता और बढ़ गई है कि पता नहीं तीसरे चरण के टीकाकरण कार्यक्रम को किस प्रकार अंजाम दिया जाएगा। राज्य सरकारों, अस्पतालों और नागरिकों के अगले कदम को लेकर सवाल उठे हैं। केंद्र सरकार ने भले ही दावा किया हो कि टीकों की कोई कमी नहीं लेकिन इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। दो दिन बाद 18 से 45 की उम्र के लोग आधिकारिक रूप से टीकाकरण के पात्र हो जाएंगे, ऐसे में सरकार को आपूर्ति योजना स्पष्ट करनी चाहिए।

पहला सवाल आपूर्ति से संबंधित है। कई राज्य कह चुके हैं कि वे 18 से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू करने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि टीकों की कमी है और टीका विनिर्माताओं ने क्रय अनुबंध नहीं किए हैं। सरकार को पारदर्शी तरीके से यह सार्वजनिक करना चाहिए कि दोनों टीका विनिर्माताओं को क्या ऑर्डर दिए गए हैं और गैर सरकारी तरीके से बेचे जाने वाले टीकों को लेकर उन्होंने क्या वादा किया है। उसे उन विदेशी टीका विनिर्माताओं के साथ बातचीत भी सार्वजनिक करनी चाहिए जिन्हें आपात मंजूरी दी गई है। मसलन हाल ही में फाइजर इंडिया ने दावा किया था कि वह सरकार के साथ चर्चा कर रही है। ऐसी वार्ताएं किस चरण में हैं यह बताना चाहिए। यदि सरकार चाहती है कि अन्य सभी टीका विनिर्माता खुले बाजार में अपने टीके बेचें तो यह उसका दायित्व है कि उनकी उपलब्धता में सहयोग करे और उनकी संभावित आपूर्ति के बारे में जनता को बताए। अन्य सरकारों ने टीका बनाने की लाइसेंस धारक कंपनियों और निकायों के बीच समझौतों की निगरानी की है और उन्हें अंजाम दिया है। भारतीयों को पता होना चाहिए कि भारत सरकार ऐसी योजना पर काम कर रही है या नहीं और अगर नहीं तो क्यों?

गैर सरकारी ढंग से टीकों की बिक्री को लेकर भी काफी अनिश्चितता का माहौल है। इनमें से राज्य सरकारों को कितने टीके दिए जाएंगे और खुले बाजारों, अस्पतालों और अस्पताल शृंखलाओं को कितने टीके बेचे जाएंगे यह स्पष्ट नहीं। राज्यों को होने वाली गैर सरकारी आपूर्ति का बंटवारा कैसे होगा? यकीनन यह निर्णय दोनों कंपनियों के विपणन प्रबंधकों पर नहीं छोड़ा गया होगा। यह सीधे-सीधे लॉबीइंग और कंपनियों को धमकाने को न्योता देना होगा। खासकर तब जबकि राज्य सरकारों के लिए कीमतें खुले बाजार से कम रखी गई हैं। खबर है कि सरकार ने कंपनियों पर कीमत कम करने का दबाव डाला है। यह बात अपने आप में गैर सरकारी रुख की अवधारणा को नुकसान पहुंचाती है जिसके तहत टीका विनिर्माताओं को उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्याप्त फंड मुहैया कराना था।

उपलब्धता बढ़ाने और आपूर्ति शृंखला का विस्तार करने का सरकार का निर्णय बिल्कुल सही है लेकिन उसे अपनी जवाबदेही यहीं समाप्त नहीं मान लेनी चाहिए। सरकार को यह समझना होगा कि यदि अनिश्चितता बनी रही तो टीकाकरण कार्यक्रम प्रभावित होगा। महामारी की दूसरी लहर मजबूत होने के साथ ही टीकाकरण की गति बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसे में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वह अन्य टीका विनिर्माताओं की मदद और विदेशी टीकों को लाइसेंस देने तथा भारत में उत्पादन करने देने को लेकर क्या कर रही है। सरकार ने सुझावों पर बेहतर प्रतिक्रिया दी है। हालात को देखते हुए वितरण को उदार बनाकर उसने अच्छा कदम उठाया है लेकिन अब उसे आपूर्ति की बाधा दूर करने में सक्रियता दिखानी होगी। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि इस विषय में समस्त सूचनाएं व्यापक रूप से उपलब्ध हों।


Date:29-04-21

आवश्यक था हस्तक्षेप

संपादकीय

देश में पिछले कुछ दिनों से 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा कोरोना के नये मामले सामने आए हैं। इस बीच सर्वोच्च अदालत ने कोरोना विषाणु महामारी की दूसरी लहर को राष्ट्रीय संकट बताते हुए बहुत तल्ख टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि वह ऐसे हालात में मूकदर्शक बने नहीं रह सकती। शीर्ष अदालत ने साफ तौर पर कहा कि हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन की आपूर्ति और कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के इलाज के लिए आवश्यक दवाओं समेत अन्य मुद्दों पर राष्ट्रीय योजना बनाई जाए। यह बहुत अच्छी बात है कि शीर्ष अदालत ने कोरोना संक्रमण की सुनामी को देखते हुए पूरे मामले में हस्तक्षेप किया है। देश का एक वर्ग सर्वोच्च अदालत के इस हस्तक्षेप को न्यायिक सक्रियता के चश्मे से भले देखे‚ लेकिन वास्तविकता यह है कि कोरोना विस्फोट से देश की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ध्वस्त हो गई हैं। 1 मई से पूरे देश में टीकाकरण का तीसरा फेज शुरू हो रहा है जबकि वैक्सीन की किल्लत बनी हुई है। महामारी से पैदा हुई अफरातफरी के माहौल में न सरकार कहीं दिखाई दे रही है और न कहीं सिस्टम ही नजर आ रहा है। भाजपा शासित और गैर–भाजपा शासित राज्यों के बीच समन्वय की बात तो बहुत दूर है; एक–दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। यह विड़म्बना ही है कि इस राष्ट्रीय संकट में राज्यों की चुनी हुई सरकारों के मुखिया बच्चों की तरह आपस में लड़़ रहे हैं। इस राजनीतिक परिदृश्य में न्यायमूर्ति ड़ी. वाई चंद्रचूड़‚ न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट्ट की पीठ का यह कहना बुद्धिमतापूर्ण है कि कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता है क्योंकि कुछ मामले राज्यों के बीच समन्वय से संबंधित हो सकते हैं। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि कोरोना के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करने पर उसकी स्वतः संज्ञान सुनवाई का मतलब हाई कोर्ट के मुकदमों को दबाना नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर महामारी की स्थिति पर नजर रखने के लिए बेहतर स्थिति में हैं‚ लेकिन कुछ मामले क्षेत्रीय सीमाओं से भी आगे हैं। सर्वोच्च अदालत का यह हस्तक्षेप आवश्यक था‚ लेकिन कोर्ट ने अगर समय रहते पश्चिम बंगाल की चुनावी रैलियों और कुंभ मेले पर दखल दिया होता तो शायद कोरोना की दूसरी लहर को कुछ हद तक काबू किया जा सकता था।


Date:29-04-21

न जश्न‚ न जुलूस

संपादकीय

निर्वाचन आयोग ने देश में कोरोना महामारी की गंभीर स्थिति को देखते हुए चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के चुनावों के नतीजे आने के बाद विजय जुलूस निकालने पर मंगलवार को प्रतिबंध लगा दिया। असम‚ तमिलनाडु‚ पश्चिम बंगाल‚ केरल और पुड्डुचेरी में दो मई को मतगणना होगी। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जारी आदेश में कहा है कि मतगणना के दौरान कोरोना–उपयुक्त व्यवहार का पूरी सख्ती से पालन कराया जाए। भीड़भाड़ कतई न हो। और जरूरी है कि जीत का प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए विजेता उम्मीदवार या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के साथ दो से ज्यादा व्यक्ति नहीं पहुंचे । दरअसल‚ चुनावी राज्यों‚ जिनमें पश्चिम बंगाल के अंतिम चरण का चुनाव बृहस्पतिवार को संपन्न हो रहा है‚ में कोरोना की गंभीर स्थिति के बीच जिस प्रकार से धुआंधार चुनाव प्रचार हुआ है‚ उससे देश भर से हैरत भरी प्रतिक्रियाएं आने लगी थीं। किसी एक नहीं‚ बल्कि सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रति लोगों में धारणा बनने लगी कि वे देश के महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं‚ उन्हें सिर्फ चुनाव की पड़ी है। लोग निर्वाचन आयोग द्वारा महामारी के बीच चुनाव कराए जाने को लेकर सवाल उठाने लगे। बीते सोमवार को ही मद्रास उच्च न्यायालय ने चुनाव के दौरान कोविड़ संबंधी दिशा–निर्देशों का पालन कराने में विफल रहने को लेकर निर्वाचन आयोग को कड़ी फटकार लगाई थी। उच्च न्यायालय ने सख्त लहजे में कहा कि देश में कोरोना की दूसरी लहर आने के लिए निर्वाचन आयोग एकमात्र जिम्मेदार संस्था है। आयोग को ‘सबसे ज्यादा गैर–जिम्मेदार’ संस्था करार देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि इसके अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि दो मई को होने वाली मतगणना के दिन इस महामारी के तेजी से फैलते संक्रमण के मद्देनजर वह कैसी व्यवस्था करने जा रहा है‚ इस बाबत खाका अदालत के समक्ष 30 अप्रैल तक पेश करे। अदालत ने यह भी चेताया कि वह मतगणना पर रोक लगाने से भी नहीं हिचकेगी। ऐसे में निर्वाचन आयोग सुनिश्चित करना चाहता है कि मतगणना व तदोपरांत जीत पर उन्मादी तत्व कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां न उड़ाने पाएं। इसके लिए जश्न और जुलूस को लेकर सख्ती जरूरी है।