29-01-2021 (Important News Clippings)
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Date:29-01-21
Sanctifying Sentiment ?
Bail must be overriding principle in free speech cases unless there’s incitement to violence
TOI Editorials
Supreme Court’s refusal to grant interim protection from arrest to the cast and crew of Tandav facing FIRs in multiple states, for allegedly hurting religious sentiments, doesn’t help the cause of free speech. The court observed that the right to free speech is not absolute and cannot come at the cost of hurting the rights of others. Hurt to sentiments, however, is a slippery slope that imparts a chilling effect on any exercise of the right to free speech. If Article 19(1) of the Constitution protects the citizen’s fundamental right to free speech, it is noteworthy that hurt to sentiment doesn’t figure among the reasonable restrictions to free speech in Article 19(2).
Hurt to sentiments is subjective in the sense that what is entertainment or information or a legitimate belief to one person could be deeply disturbing or falsehood or blasphemy for another. Unless a clear cut offence that endangers public order by inciting imminent violence is committed, the state and its organs like police and courts will ordinarily have a tough time adjudicating free speech cases amid such subjective biases. Clearly, the Tandav makers haven’t succeeded in inciting any such offence. India’s free speech laws then necessarily command authorities to exercise forbearance in such cases.
The tactic of police filing cases in multiple states is a deadly and effective instrument of state harassment. Few individuals have the resources or temperament to withstand such pressure. In SC’s glorious precedents lies its equally effective antidote of asking the offence industry to refrain from seeing what they cannot stomach. Lawyers for the Tandav cast and crew invoked the SC relief in similar situations for journalists Arnab Goswami and Amish Devgan. Both hyper-aggressive practitioners of their free speech rights were granted protection from arrest, and rightly so, effectively ending witch hunts against them.
The Tandav petitioners have an uphill task approaching each high court under whose jurisdiction FIRs have been filed, seeking protection from arrest. They had apologised and deleted the offending portions hoping to mollify the culture censors. A similarly apologetic Munawar Faruqui, still in jail for jokes he didn’t crack, has suffered three bail rejections. A single-judge MP high court bench has raised the possibility of investigation coughing up more “incriminating evidence”. Faruqui’s jokes disqualifying him for bail conflict with free speech protections under Article 19(1). All courts must promptly call the police bluff, not let it play on much longer.
Date:29-01-21
Insuring India’s Healthcare Sector
Suneeta Reddy, [ The writer is managing director, Apollo Hospitals ]
In the face of Covid-recovery and next week’s budget announcement, the 15th Finance Commission’s recommendation to increase India’s combined public health expenditure to 2.5% of GDP by 2023-24 from the current 0.95% is encouraging.
The economy is showing signs of green shoots as Covid-instigated restrictions are being lifted in phases. Consumer confidence has revived, investor sentiment has improved as reflected by the stock markets, and the rollout of anti-Covid vaccines is bound to see renewed growth across sectors. The Reserve Bank of India (RBI) recommends that the Centre and states continue to enact countercyclical fiscal steps to enhance the momentum of recovery, despite stressed government finances.
Data released by the Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) reveals that more than 90% of men have returned to work both in the formal and informal sectors. (Women have been lagging on this count.) The healthcare sector, however, has been one of the few that has not resorted to layoffs and paycuts.
The private healthcare sector, thus, contributes greatly to employment opportunities, and to GDP growth. Every hospital bed generates five direct jobs and up to 25 indirect ones. But despite impressive contributions to economic and social welfare, investors are wary of deploying their capital in the healthcare space. This is because the healthcare returns on capital investments have traditionally been lower than those of other sectors such as fast-moving consumer goods (FMCGs), financial services, and oil and gas.
As a result, garnering investor interest in healthcare has been challenging. Private investment in this sector is imperative to keep the system afloat, given the shortfall in public spending on health. Given this situation, it is vital that GoI announces budgetary measures that will help healthcare institutions transcend the problems of rising costs, delayed cash flows and muted returns.
An individual availing of healthcare services does not have to pay goods and services tax (GST) according to the current regime. However, the healthcare provider is required to pay GST on injectables, implants and medicines. The net impact is that private players are charged GST on input goods and services, but cannot bill the customer for the same. In a sector that needs to attract capital, a higher incidence of taxes further reduces the sector’s investment appeal. The unusual circumstance of the healthcare sector brought about by GST places it in a more precarious position as an investment destination.
In offering the highest quality of healthcare to the public, India medicare often compares itself with international best standards and practices. But what do developed economies do? Many governments have adopted a ‘zero rating’, whereby the credit chain remains intact, while ensuring that input taxes are not an additional burden. It encourages healthcare institutions to pass on the benefit to the consumer. If ‘zero rating’ is unviable at this juncture for India, GoI could impose 5% GST on healthcare services delivery and health insurance premia.
Healthcare infrastructure is an integral element of a developing nation’s macroeconomic landscape. In normal times, it is necessary to invest adequately in the development of health systems. At a time when the world has been ravaged by a pandemic, such investment ought to be accorded high national priority. Policy measures should include:
Provision of land to set up facilities.
Reduction in charges for electric power to 50% of commercially applicable rates.
Formulation of modalities to set up special healthcare zones (SHZs).
15-year tax holiday for hospitals with a minimum of 100 beds.
Import duty relief for life-saving equipment.
Setup of a health infrastructure technology upgradation fund.
Covid-19 has finally encouraged segments of the population to purchase medical insurance. This is an important juncture where GoI can make it attractive for the salaried class to purchase health insurance. Setting a consolidated limit of ₹1,00,000 per family as insurance premium deduction will go a long way in ensuring that India is better insulated against not just pandemics but also other illnesses.
India stands at a crucial junction in its healthcare journey. Policy moves to ease the tax burden created by GST is essential to help the private sector offer more affordable care. The upcoming budget provides a great opportunity for GoI to enact measures that encourage citizens to purchase insurance. The combination of increased budgetary allocation, ease of GST regulations and a commitment by citizens to invest in insurance will position India’s healthcare sector to take a giant step forward.
Date:29-01-21
A big step back
On ‘Tandav’ and Munawar Faruqui, the court, so readily agreeing with the prosecution, shrinks space for free speech.
Editorial
The Supreme Court’s remarks while denying interim protection from arrest to the maker and actor of the web series Tandav and, a day later, the Madhya Pradesh High Court’s rejection of bail to comedian Munawar Faruqui point to a disturbing abdication. In the frequent run-ins between religious belief and the freedom of speech and expression, the balance appears to be tipping away from constitutional freedom, and the courts are showing quiescence or complicity in this process. The makers of Tandav face an array of FIRs in various states, despite having deleted scenes which allegedly offended the religious sentiments of some viewers. Faruqui and five other accused have been in jail for close to a month, having been arrested on charges of “insulting” Hindu gods. In both cases, it appears the artistes have been arraigned for the exercise of their creative freedoms — though, in Faruqui’s case, the Indore police are on record stating they have no video evidence of him even making the jokes. In both cases, the individuals have not found relief from the courts.
These observations make a break from past judgments in which the highest court has upheld that the arts represent a realm of thought that must be protected from overzealous cultural police (on the film Padmaavat, and the Malayalam novel Meesha). To the argument from the counsel for an actor in Tandav that he cannot be held responsible for the lines of the character he plays, the SC bench pointed out that he had read the script, and said: “you cannot hurt religious sentiments of others”. The SC response is a let-down also given that, in the past, it has laid out that even under Section 295 A of IPC, an “insult” cannot be held as an offence without proving that it was deliberately malicious, an aggravated form of insult to a religion, and a risk to public order. The remarks of the court risk making the artist community even more vulnerable, especially when the apparent democratisation of the right to be offended is producing a growing army of vigilantes eager to settle all debates over artistic expression with the blunt force of criminal law.
Last year, the SC, while granting bail to television anchor Arnab Goswami, had argued that the courts remain “the first line of defence against the deprivation of liberty of citizens”, that “bail, not jail” was fundamental to the legal system, and that “deprivation of liberty even for a single day is one day too many”. In both the Tandav and Munawar Faruqui cases, the court seems to be stepping back from this constitutional promise. In times when the political class shows a marked reluctance to come to the defence of individual liberties, and when spaces for minority rights and freedoms seem especially imperilled, the role of the judiciary as the custodian and defender of the Constitution is even more important and urgent. But be it its clampdown on criticism of itself, or reluctance to intercede on behalf of journalists and activists charged under draconian laws or teenagers jailed for slogans, the court, in so readily agreeing with the prosecution, doesn’t do justice to itself.
Date:29-01-21
पेरिस समझौते के आगे की राह
हर्षवर्धन शृंगला, ( लेखक भारत के विदेश सचिव हैं )
पेरिस समझौते के पांच वर्षों के बाद भारत उन कुछेक विकासशील देशों में से एक है, जो न केवल अपने ‘पर्यावरण संरक्षण’ संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि जलवायु संबंधी साध्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रयास कर रहे हैं। हाल में जलवायु आकांक्षाओं से जुड़े शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दृष्टिकोण को सबके सामने रखा। उन्होंने कहा कि हमें अतीत के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए ‘और बड़े लक्ष्यों’ को दृष्टि में रखना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु संरक्षण शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में किया गया थोड़ा-सा भी काम ढेरों उपदेशों से कहीं अच्छा होता है। हम जलवायु संरक्षण से संबंधित अभियान और आकांक्षाओं के क्षेत्र में अग्रणी बनने के लिए ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, कृषि और हरित क्षेत्रों की सुरक्षा सहित सभी क्षेत्रों में अपने पूरे समाज की इस यात्रा में व्यावहारिक कदम उठा रहे हैं।
भारत का यह मानना है कि जलवायु परिवर्तन से अलग-अलग बंटे हुए रह कर नहीं लड़ा जा सकता है। इसके लिए एकजुटता के साथ, व्यापक और समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके लिए नवाचारों तथा नई और स्थायी प्रौद्योगिकियों को अपनाने की जरूरत है। भारत इन अनिवार्यताओं के प्रति सचेत है और इसीलिए भारत ने अपनी राष्ट्रीय विकासात्मक और औद्योगिक रणनीतियों में जलवायु को शामिल किया है।
ऊर्जा जलवायु संबंधी सभी रणनीतियों का केंद्रीय बिंदु है। हमारा मानना है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति बन गया है और कार्बन डाईऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करने वाले स्रोतों से निकल कर अक्षय और गैर-जीवाश्म ईंधन वाले स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने में अग्रणी देश है। हमारा उद्देश्य भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता का उपयोग करते रहना है। अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में हम दुनिया में चौथे स्थान पर हैं। अक्षय ऊर्जा के इस क्षेत्र में जिस प्रकार का क्षमता विस्तार किया जा रहा है, वह भी दुनिया में सबसे बड़े प्रयासों में से एक है। इसका सबसे बड़ा भाग सूर्य से प्राप्त होगा, जो ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत है। हम इस दिशा में पहले ही प्रगति पर हैं। शुरू में हम वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध थे। हम इससे भी आगे बढ़ गए हैं और हमें विश्वास है कि हम अगले दो वर्षों में 220 गीगावाट क्षमता प्राप्त कर लेंगे। हमारा 2030 तक 450 गीगावाट क्षमता संस्थापित करने का और भी बड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य है
हम वर्ष 2030 तक भारत में 40 प्रतिशत बिजली गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। स्वच्छ ऊर्जा का यह अभियान वर्ष 2030 तक हमारी अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन की तीव्रता को 33-35 प्रतिशत (2005 के स्तर की तुलना में) तक कम करने के प्रयासों के साथ-साथ चलता रहेगा। उजाला योजना एलईडी लैंप उपयोग करने का एक राष्ट्रीय अभियान प्रति वर्ष कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन को 3.85 करोड़ टन कम कर रही है। उज्ज्वला योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वच्छ ऊर्जा पहल में से एक है, जिसके तहत आठ करोड़ से अधिक परिवारों को स्वच्छ रसोई गैस की सुविधा प्रदान की गई है। कई क्षेत्रों में चलाई जा रही सरकारी योजनाओं में जलवायु संबंधी अभियान और इसके स्थायित्व को शामिल किया जा रहा है।
हमारा स्मार्ट सिटी मिशन सौ शहरों में चल रहा है, ताकि वे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के समक्ष अधिक स्थायी और नई परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तनीय बन सकें। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का लक्ष्य अगले चार वर्षों में वायु प्रदूषण (पीएम 2.5 और पीएम 10) को 20-30 प्रतिशत तक कम करना है। जल जीवन मिशन में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि घरों में हमेशा जल उपलब्ध रहे, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। कार्बन को अवशोषित करने के लिए और अधिक पेड़ लगाए जा रहे हैं और बंजर भूमि को पुन: उपजाऊ बनाया जा रहा है, जो 2.5-3 अरब टन कार्बन डाईऑक्साइड को अवशोषित कर सकते हैं।
हम विशेष रूप से अपने बड़े शहरों में प्रदूषण उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी सेक्टर के प्रभाव को कम से कम करने के लिए ग्रीन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का निर्माण करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। भारत मॉस ट्रांजिट सिस्टम, ग्रीन हाईवे और जलमार्गों जैसे अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान एक ई-मोबिलिटी अवसंरचना तैयार कर रहा है, जिसका उद्देश्य यह है कि भारत के कुल वाहनों में से 30 प्रतिशत वाहन इलेक्ट्रिक हों। ये पहल हमारी भलाई के लिए ही हैं, क्योंकि भारत उन देशों में से एक है, जो जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित है। हम यह जानते हैं कि हमें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन हमारे इन प्रयासों से लाभ मिलना आरंभ हो गया है। वर्ष 2005-2014 की अवधि के दौरान भारत की उत्सर्जन मात्रा में 21 प्रतिशत की कमी आई है। अगले दशक तक हम इसमें और भी अधिक कमी की उम्मीद कर रहे हैं।
भारत जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में दुनिया का एक जिम्मेदार देश बनना चाहता है। हम न केवल पेरिस समझौते की अपनी प्रतिबद्धताओं से भी अधिक कार्य कर रहे हैं, बल्कि हम जलवायु परिवर्तन के बारे में की जाने वाली कार्रवाई के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए नए परिवर्तनकारी साधन अपना रहे हैं। हमने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे कई अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाए हैं, जो वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने से संबंधित समाधान तैयार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। 80 से अधिक देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गए हैं, जिससे यह तेजी से विस्तार पाने वाले अंतरराष्ट्रीय संगठनों में से एक बन गया है। राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक जिम्मेदार देश होने के कारण भारत विकासशील देशों में अद्वितीय बन गया है। इससे भारत जलवायु परिवर्तन पर अपनी सोच रखने और यथोचित कार्रवाई करने में अग्रणी भूमिका निभाने की अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने की राह पर अग्रसर हो रहा है।
Date:29-01-21
हिंसा की भेंट चढ़े आंदोलन के सबक
प्रकाश सिंह, ( लेखक उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रहे हैं )
गणतंत्र दिवस पर किसान आंदोलन के नाम पर राष्ट्रीय राजधानी में जो हिंसा और राष्ट्रविरोधी गतिविधियां हुईं, उनसे सारा देश उद्वेलित है। हिंसात्मक घटनाएं तो कश्मीर, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और पूर्वोत्तर में भी होती रहती हैं, परंतु दिल्ली में इस तरह का उपद्रव और वह भी 26 जनवरी को, केंद्र सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। ट्रैक्टर रैली से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि गृह मंत्रालय से उसे ऐसे निर्देश मिले थे कि स्थिति बिगड़ने पर भी किसी हालत में गोली नहीं चलाना है। अगर ऐसा आदेश था तो वह सही था, परंतु यह भी सही है कि इस आदेश के अनुपालन में दिल्ली पुलिस को भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस घटना में 394 पुलिसकर्मी घायल हुए। इनमें से कुछ को गंभीर चोटें आई हैं और कुछ अस्पतालों के आइसीयू में भर्ती हैं। इन सभी पुलिसर्किमयों के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त मुआवजे की घोषणा होनी चाहिए।
26 जनवरी को दिल्ली में जो कुछ हुआ, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक है, परंतु इससे हमें कुछ सबक लेने होंगे। सबसे पहला और जरूरी सबक यह है कि असंतोष की चिंगारी को ज्यादा दिनों तक सुलगने नहीं देनी चाहिए। सरकार ने जो नए कृषि कानून बनाए हैं, उनके विरुद्ध किसानों के एक तबके की आवाज धीरे-धीरे मुखर होती जा रही थी और उनके बीच एक उकसाने वाला संदेश जा रहा था। चूंकि समस्या इतने दिनों तक खिंचती रही इसीलिए थोड़ा सा मौका मिलने पर अराजक तत्वों ने दिल्ली में माहौल खराब कर दिया।
दूसरा सबक यह है कि आज की तारीख में कई प्रकार के राष्ट्रविरोधी तत्व सक्रिय हैं। ये तत्व मौके की तलाश में रहते हैं। सरकार विरोधी कोई भी मुद्दा हो, वे उसमें घुस जाते हैं और आग में घी डालने का काम करते हैं। प्रथमदृष्टया जो रिपोर्ट आई हैं, उनके अनुसार खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस नामक संस्था ने आंदोलन में अच्छी-खासी घुसपैठ कर ली थी। इस संगठन ने करीब दो हफ्ते पहले घोषणा की थी कि जो भी गणतंत्र दिवस के दिन लालकिले पर खालिस्तानी झंडा फहराएगा, उसे ढाई लाख डॉलर दिए जाएंगे। इसी संस्था के सरगना ने पंजाब के किसानों का आह्वान किया था कि वे 25-26 जनवरी को दिल्ली की बिजली काट दें, ताकि राजधानी अंधेरे में डूबी रहे। ऐसे तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।
तीसरा सबक यह है कि पुलिस को ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। किसानों की भीड़ पर निगरानी रखने और कंट्रोल रूम को समय-समय पर सूचना देने के लिए पुलिस के पास हेलीकॉप्टर होने चाहिए थे, जिससे वह ऊपर से स्थिति का जायजा बेहतर तरीके से ले सकती। ड्रोन कैमरे से भी पर्यवेक्षण किया जा सकता था। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हेरोन ड्रोन बहुत प्रभावी सिद्ध हुए हैं। ऐसे मौके पर दिल्ली पुलिस के पास ये ड्रोन होते तो उन्हें समय से चेतावनी मिल जाती और लाल किले पर जो उपद्रव हुआ, उसे रोका जा सकता था। आंसू गैस का प्रयोग निष्प्रभावी रहा।
भारत सरकार को ऐसे ड्रोन बनाने चाहिए, जो एक बड़े क्षेत्र में आंसू गैस छोड़ सकें। ड्रोन का उपयोग पिज्जा भेजने में हो रहा है तो आंसू गैस छोड़ने में क्यों नहीं हो सकता? चौथा सबक यह है कि आमने-सामने की स्थिति में कभी-कभी फौज की भाषा में रणनीतिक रूप से पीछे हटना (टैक्टिकल रिट्रीट) भी वांछनीय होता है। किसानों के वकील दुष्यंत दवे के अनुसार ये कानून संविधान के संघीय ढांचे पर आघात करते हैं और यदि लागू किए गए तो कारोबारी दिग्गज कृषि बाजार पर काबिज हो जाएंगे और छोटे किसानों का अस्तित्व मिट जाएगा।
दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ के अनुसार इन कानूनों से किसानों के बाजार का दायरा बढ़ेगा और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार कानूनों को निरस्त किए बिना यह कह सकती थी कि कानून उन्हीं प्रदेशों में लागू होंगे, जिनकी विधानसभाएं उनके अनुमोदन का प्रस्ताव पारित कर देंगी। ऐसा करने से आंदोलनकारी दिल्ली के बजाय प्रदेशों की राजधानी में जाने को बाध्य हो जाते। अगर ये कानून वास्तव में किसानों के लिए लाभदायक हैं तो कालांतर में इन कानूनों को न अपनाने वाले स्वत: इनकी मांग करते। जो कानून सात दशकों से लागू नहीं हुआ, वह अगर वह कुछ प्रदेशों में दो-चार साल बाद लागू होता तो आसमान नहीं फट जाता।
लोकतंत्र में विपरीत राय रखने का सबको अधिकार है। शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने की स्वतंत्रता है, परंतु 26 जनवरी को दिल्ली में लक्ष्मण रेखा पार हो गई। आंदोलनकारियों ने पुलिस की सारी शर्तों को तोड़ा। पुलिस पर हमला किया। लालकिले पर राष्ट्रविरोधी प्रदर्शन किया। ये सब क्षम्य नहीं। इसके लिए जो भी जिम्मेदार हों, उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए-वे चाहे किसी भी पार्टी या संगठन के हों। इनसे सरकारी संपत्ति के नुकसान की वसूली भी की जानी चाहिए। कई नेताओं ने भड़काऊ बयान दिए हैं। उदाहरण के लिए एक महाशय ने कहा, ‘किसी के बाप की जागीर नहीं है गणतंत्र दिवस। खबरदार जो ट्रैक्टर को रोका, उसका इलाज कर देंगे।’
कृषि कानूनों से जो विवाद खड़ा हुआ है, उसका स्थायी समाधान निकालना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की है। अगर कमेटी के सदस्यों से कुछ लोगों को आपत्ति हो और यदि उस आपत्ति में बल हो तो उसका पुनर्गठन किया जा सकता है। केंद्र सरकार चाहे तो इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकारों पर छोड़ सकती है। कानूनों की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट की भी राय ली जा सकती है। कई विकल्प हैं। सरकार को उन्हीं में से ऐसा कोई रास्ता निकालना होगा, जो प्रदर्शनकारी किसानों के एक बड़े वर्ग को भी स्वीकार्य हो।
Date:29-01-21
चिंतित करता आदेश
संपादकीय
अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडन ने पद संभालने के बाद पहले सप्ताह में जिन महत्त्वपूर्ण कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए उनमें से एक ‘बाय अमेरिकन’ (अमेरिकी वस्तुएं खरीदें) उल्लेखनीय रहा क्योंकि उसका स्वर पिछले राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से मेल खाता है। इसने अमेरिकी कारोबारियों और उनके सहयोगियों के मन में भी भय पैदा किया है। कार्यकारी आदेश संघीय सरकार के सरकारी खरीद कार्यक्रम से जुड़े नियमों को कड़ा करना चाहते हैं। ये आदेश में अमेरिका में रोजगार तैयार करने तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संघीय एजेंसियों के विदेशी अनुबंधों को सीमित करना चाहते हैं। यह एक ताकतवर राजनीतिक संकेत है। हालांकि यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि यह डॉनल्ड ट्रंप के ‘अमेरिका फस्र्ट’ (सबसे पहले अमेरिका)के नारे से किस प्रकार अलग है और क्या यह साझेदारों को दुनिया के सबसे बड़े सरकारी खरीद (सालाना 600 अरब डॉलर का) कार्यक्रमों से अलग कर देगा?
अमेरिका में सरकारी खरीद का संचालन आठ दशक पुराने बाय अमेरिकन ऐक्ट (बीएए) के माध्यम से होता है और इसके नियम संघीय खरीद नियमन (एफएआर) परिषद द्वारा तय किए जाते हैं। बाइडन के पद संभालने के एक दिन बाद एफएआर परिषद ने ट्रंप प्रशासन के अंतिम दिनों में पारित नियमों को अधिसूचित किया। इन नियमों के अंतर्गत संघीय सरकार द्वारा खरीदे जाने वाले घरेलू उत्पादों में स्थानीय सामानों की हिस्सेदारी को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत किया गया जबकि इस्पात और लोहे में यह हिस्सेदारी 95 प्रतिशत कर दी गई। नियमों के जरिये बड़े कारोबारियों के लिए मूल्य प्राथमिकता को छह से बढ़ाकर 30 फीसदी और छोटे कारोबारियों के लिए 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है। बाइडन का कार्यकारी आदेश इन नियमों को अवैध नहीं करता बल्कि यह कहता है कि घटक तत्त्वों के आकलन की जगह जटिल माप किया जाएगा कि अमेरिकी उत्पादन या अमेरिकी रोजगार में सहायक आर्थिक गतिविधि से उक्त उत्पाद में क्या मूल्यवद्र्धन हो रहा है। हालांकि इस माप के बारे में विशिष्ट जानकारी अभी सामने आनी है लेकिन इसके लिए 25 जुलाई, 2025 की समय सीमा तय की गई है। कंपनियों को डर है कि बाइडन के कार्यकाल में न्यूनतम वेतन लगभग दोगुना हो जाने पर लागत बढ़ जाएगी।
स्थानीय उत्पाद संबंधी नियम में बदलाव शायद बड़े अनुबंधों को प्रभावित न करे: 182,000 डॉलर मूल्य के ऐसे सौदे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के लिए उपलब्ध हैं। खासकर जनरल प्रॉक्योरमेंट एजेंसी के तहत आने वाले 20 सदस्यों के लिए ये उपलब्ध हैं। यह एजेंसी विश्व व्यापार संगठन ढांचे के तहत एक बहुपक्षीय समझौते से बनी। भारत 2010 से इसमें पर्यवेक्षक के दर्जे में है जबकि चीन इसमें प्रवेश के लिए बातचीत कर रहा है। भारत के लिए अहम यह है कि एफएआर नियमों में सूचना प्रौद्योगिकी शामिल नहीं। लेकिन यह भी चुनौती साबित हो सकती है क्योंकि बाइडन के बाय अमेरिकन कार्यकारी आदेश से अपवाद और छूट को लेकर मानक ऊंचे हो गए हैं। नवनियुक्त मेड इन अमेरिका कार्यालय के निदेशक को विस्तृत ब्योरे देने होंगे कि आखिर क्यों कोई उत्पाद या सेवा अमेरिका में नहीं निर्मित हो सकती।
बाय अमेरिकन का आदेश मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत जैसा ही संरक्षणवादी कदम है। दोनों देशों के राजनीतिक संकेत एक से हैं लेकिन भारत ने जहां स्वयं को अधिकांश बड़े व्यापारिक समझौतों से दूर रखा है और घरेलू उत्पादकों की मदद के लिए शुल्क दर बढ़ाई है, वहीं बाइडन सोच समझकर कदम उठा रहे हैं। उन्हें अभी भी ट्रंप के चीनी आयात पर बढ़ाए शुल्क को कम करना है। उन्होंने संकेत दिया है कि वह सहमति वाली शासन व्यवस्था रखेंगे। इसमें ओबामा के कार्यकाल के प्रशांत पार व्यापार समझौते में शामिल होने का इरादा भी है। ट्रंप ने इससे दूरी बना ली थी। देखना होगा कि भारत में विनिर्माण को आत्मनिर्भर भारत से जो मदद मिली क्या अमेरिका को बाय अमेरिकन उससे अधिक मदद पहुंचा सकेगा ?
Date:29-01-21
न्याय का तकाजा
संपादकीय
महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ आपराधिक बर्ताव पर लगाम लगाने के मकसद से देश में बने कानूनों के लिए समाज को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। कानूनी सख्ती के साथ-साथ सामाजिक स्तर पर चले जागरूकता कार्यक्रमों की वजह से यौन हिंसा के प्रति काफी लोगों के रूढ़ दृष्टिकोण में बदलाव आया है और ऐसे मामलों को बेहद संवेदनशील माना जाता है। जाहिर है, ऐसे अपराधों की रोकथाम में कानूनों की सबसे अहम भूमिका होती है, लेकिन यह आखिरी तौर पर अदालत पर निर्भर करता है, जहां किसी मुकदमे का फैसला सुनाया जाता है। अफसोस की बात यह है कि कई बार अदालतों में यौन हिंसा से संबंधित कानूनों की व्याख्या इस तरह की जाती है, जो आखिरकार अपराधी के हक में चली जाती है। हालांकि अच्छा यह है कि न्याय तंत्र में सुनवाई की बहुस्तरीय व्यवस्था है और किसी खास मामले में निचली अदालत या उच्च न्यायालयों के फैसले से उपजे विवाद की स्थिति में इस तरह की असावधानी या गलत व्याख्याओं को समय रहते दुरुस्त भी कर लिया जाता है।
हाल में बंबई उच्च न्यायालय के नागपुर पीठ का एक फैसला सुर्खियों में आया, जिसमें एक बच्ची के खिलाफ यौन हिंसा के मुकदमे में न्यायाधीश ने ऐसी व्यवस्था दी, जिससे ऐसे मामलों के प्रति दृष्टिकोण पर तीखा सवाल उठा। इस फैसले में यह कहा गया था कि अगर एक वयस्क पुरुष ने बारह साल की लड़की के वस्त्रों के ऊपर से छेड़छाड़ की है या चमड़ी से चमड़ी का संपर्क नहीं हुआ है तो वह पॉक्सो यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून के तहत अपराध के तौर पर नहीं देखा जाएगा; यह मामला यौन हिंसा नहीं, यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आएगा। जबकि निचली अदालत ने इस मामले में अभियुक्त को पॉक्सो के तहत दोषी माना था। बंबई हाई कोर्ट की व्याख्या किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के साथ-साथ खुद न्याय-व्यवस्था के लिए भी एक परेशान करने वाली बात थी। स्वाभाविक ही इस फैसले को लेकर हर स्तर पर चिंता जताई गई। राहत की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिना देर किए इस मामले में नागपुर पीठ के फैसले पर रोक लगा दी। गौरतलब है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों और खासतौर पर यौन हिंसा को लेकर बने कानूनों में ‘चमड़ी से चमड़ी के स्पर्श’ जैसी शर्त का उल्लेख नहीं है। यों भी, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जो प्रकृति रही है, उसके व्यापक दायरे और जटिलता के मद्देनजर यह अपने आप में एक उथली समझ है कि यौन हिंसा केवल चमड़ी से चमड़ी के संपर्क को माना जाए।
आए दिन महिलाओं या फिर लड़कियों और यहां तक कि छोटी बच्चियों से यौन दुर्व्यवहार के जिस तरह के मामले सामने आते हैं, उसमें ऐसी शर्त को फैसले का आधार बनाने के नतीजों का अंदाजा लगाया जा सकता है। सवाल है कि एक जघन्य अपराध के रूप में बलात्कार आखिर किन प्रवृत्तियों का अंजाम होता है? समाज के सभ्य और आधुनिक होने के साथ-साथ यौन हिंसा की परिभाषा भी ज्यादा संवेदनशील और व्यापक हुई है और न केवल छेड़छाड़, बल्कि किसी महिला के खिलाफ प्रत्यक्ष या परोक्ष भाषिक अश्लील टिप्पणियों को भी इसके दायरे में माना जाता है। महिलाओं और पुरुषों के जीवन और सामाजिक स्थितियों में जो परतें हैं, उसमें पितृसत्तात्मक नजरिया और सोच ज्यादातर भावों और व्यवहारों को संचालित करती है। इसमें स्वाभाविक तौर पर महिलाओं को अलग-अलग तरह की वंचना, मानसिक और शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है। एक बराबरी आधारित समाज में अदालतों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करें। इसके लिए पितृसत्तात्मक सोच की बुनियाद पर खड़ी स्त्री-विरोधी धारणाओं पर चोट सबसे पहली जरूरत है।
Date:29-01-21
ताकत का केंद्रीकरण
संपादकीय
क्सफेम संस्था ने हाल में जारी रिपोर्ट में बताया है कि लॉकडाउन के दौरान गरीब भले ही संकट में रहे पर अरबपतियों की दौलत तेज गति से बढ़ी। रिपोर्ट में बताया गया है कि लॉकडाउन के दौरान भारतीय अरबपतियों की दौलत में ३५ फीसद का इजाफा हुआ है। ऑक्सफेम की रिपोर्ट ‘इनइक्वालिटी वायरस’ में बताया गया कि मार्च २०२० के बाद की अवधि में भारत में १०० अरबपतियों की संपत्ति में १२‚९७‚८२२ करोड़ रु पये की बढ़ोतरी हुई है। इतनी राशि को अगर देश के १३.८ करोड़ सबसे गरीब लोगों में बांट दिया जाए तो सबके हिस्से में ९४‚०४५ रु पये आ जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि महामारी के दौरान भारत के ११ प्रमुख अरबपतियों की आय में जितनी बढ़ोतरी हुई‚ उससे मनरेगा और स्वास्थ्य मंत्रालय का मौजूदा बजट एक दशक तक प्राप्त हो सकता है। सत्ता चाहे और राजनीतिक हो या आÌथक मोटे तौर पर उसका वितरण तो असमान ही है। राजनीतिक सत्ता के केंद्र में भी चुनिंदा परिवार हैं। देश में पचास राजनीतिक परिवारों के हाथ बहुत जबरदस्त राजनीतिक सत्ता है। इसी तरह से आÌथक ताकत भी कुछ औद्योगिक घरानों और कारोबारियों के पास है। अमीर होना श्रमपूर्वक और ईमानदारी से वांछनीय है। गरीब देश में ऐसे उद्योगपति और उद्यमियों की सख्त जरूरत है। पर जब तमाम उद्योग–धंधे कुछ ही उद्योगपतियों के हाथों में जाने लगें‚ तो आÌथक के साथ राजनीतिक सवाल भी खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नीतिगत स्तर पर असमानता को कम करने की कोशिशें हुई नहीं है। कुछ सालों पहले कुछ श्रेणी की कंपनियों पर कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलटी टैक्स लगाया गया था। इन कंपनियों को अपने मुनाफे पर एक न्यूनतम दर से कर देना होता है सरकार को। पर असमानता कम होने का नाम नहीं ले रही है। दुनिया भर में विमर्श इस बात पर चल रहा है कि किस तरह से धन का केंद्रीकरण कम किया जाए। फ्रेंच अर्थशास्त्री थामस पिकेटी ने कुछ साल पहले ‘केपिटल’ नामक ग्रंथ लिखकर इस विमर्श को अपनी तरह से समृद्ध किया था। राजनीतिक अर्थशास्त्र के इस विषय पर कोरोना काल में एक नये आयाम से चिंतन की जरूरत है। संकट अमीर को और ज्यादा अमीर बनाकर जाता है। पर जो भी हो‚ इतना तो सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए कि परम संपन्नता के टापुओं से बाहर दम तोड़ते थके हारे मजदूर प्रवासी नहीं दिखें‚ जैसे कोरोना काल में देश ने देखे थे। ऑक्सफेम की रिपोर्ट के बहाने असमानता पर सार्थक विमर्श होना चाहिए।