27-10-2023 (Important News Clippings)

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27 Oct 2023
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Date:27-10-23

Judges & Doctors, Listen

A recent SC judgment shows why Indian medical boards must be made aware of scientific evidence on the impact of forcing women to continue an unwanted pregnancy

Padma Bhate-Deosthali and Sangeeta Rege, [ The writers are policy experts working on issues of gender, violence and health ]

The Supreme Court’s recent denial of abortion to a woman undergoing mental health treatment should be a wake-up call about the continued neglect of mental health in India. The ease with which women and girls are advised to continue unwanted pregnancies, deliver babies and then send them for adoption instead of offering abortion has been an irrational practice continued by medical boards and courts.

The social, economic, psychological and physical consequences of continuing an unwanted pregnancy are not taken into account by either medical boards or courts.

The lack of understanding of mental health consequences of an unwanted pregnancy is stark in most cases. Is there a lack of evidence? No. There is compelling evidence on mental health consequences of forcing women and girls to continue an unwanted pregnancy.

This is true for all women, not just rape survivors. Research shows correlation between unwanted pregnancies and mental health effects, including postpartum depression, increased risk of depression in third trimester, and psychosocial problems. Further, there is evidence that women denied abortion suffer anxiety, stress, depression and other physical health problems.

Medical Boards’ Blindspot

Every time a girl or woman is referred to the district/state medical board, their first advice for the abortion-seeker is to consider going full-term and give the baby up for adoption. This unscientific route by medical boards is vexing. The state’s “generosity” to provide a range of healthcare, including cost of health services, support for the delivery, admission to hospitals and support procedures for adoption, including shelter, seems far stretched.

Such mindless support is oblivious to the impact such forced pregnancy has on the mental health of the pregnant individual. Medical boards seem oblivious that women and girls navigate several trepidations such as families, friends and their value system, to arrive at the decision to seek abortion.

In another case of a 10-year-old (2018), the medical fraternity and courts took the position that terminating a (24-week) late pregnancy was riskierthan a fullterm deliveryfor a child suffering from a congenital heart condition. They did not consider evidence about risks of pregnancy to term in children under 18 due to an under-developed uterus, narrow pelvic bones, cervix, and birth canal, and the increased risk of serious obstructed labour in a vaginal delivery, which could lead to maternal death. There was no thought given to the lifelong trauma inflicted on her mind and body.

The overriding concern is for the foetus and not the pregnant individual’s mind and body. On one hand, women with disabilities are denied reproductive rights through forced sterilisation and forced hysterectomies, while on the other hand, women are forced to continue pregnancy resulting in psychosocial disabilities.

Between Law & Practice

The Mental Healthcare Law, 2017 adopts a rights-based approach and asserts the capacity of people with mental illness to take all decisions related to their healthcare. This was violated in many ways in the recent case of the adult woman denied abortion.

First, there was no acknowledgement of the adverse effect of forcing her to continue the pregnancy. Second, there was a prescription to change her medication to prevent adverse effects on the foetus. Third, she was to be “counselled” repeatedly to continue the pregnancy, thus making a mockery of what “counselling” is.

Foetal injections are routine for late abortions in case of foetal anomaly – it is part of the health ministry’s guidelines. Selective use of these guidelines for foetal anomalies indicates the deep-seated ableism of the medical profession. The different gestational limit for foetal anomaly in the Medical Termination of Pregnancy (MTP) Act is itself discrimi natory, as it reinforces stigma and negative attitudes towards disabilities. If a late abortion is safe in case of foetal anomaly, then it should be safe for any other unwanted pregnancy.

Children with disabilities are deemed “unwanted” by society and women with disabilities considered unfit to become mothers. Historically, people with disabilities, particularly women and girls with disabilities who can become pregnant, have been targeted by eugenics policies that force or coerce them not to reproduce – denied bodily, sexual and reproductive autonomy and prevented from accessing the information, education and means to exercise sexual and reproductive rights.

Paternalistic Medical Model

Women seeking abortion are routinely admonished for coming late (“what were you doing till now?”), not using contraception and being “irresponsible”. India’s medical profession has not only failed to keep up with scientific medical evidence but continues to operate on a paternalistic medical model.

This has limited women and girls’ access to abortion services and led to a denial of those services. There is urgent need to embed patients’ rights and ethics into the training of medical professionals so they address patient autonomy and decision-making. There is also an urgent need to expose medical practitioners to international standards for late abortions and equip them with techniques for it, as prescribed by WHO and experts.

It is therefore critical to demand that doctors appointed to these boards are trained on procedures related to late abortions, and are made aware of scientific evidence on the impact of forcing a person to continue an unwanted pregnancy. Medical professionals’ education and training needs to include understanding the concept of reproductive rights and agency of an individual to decide what suits best. Forced pregnancy and motherhood should be considered a form of cruel and degrading treatment, and rejected.


Date:27-10-23

Is India ready to host the Olympic Games?

Manisha Malhotra is the Head of Sports Excellence and Scouting with JSW Sports; Norris Pritam is a journalist with over three decades of experience in covering multi-discipline events including six Olympics

The Prime Minister recently said that India aspires to host the 2036 Olympic Games. This has been a dream for successive governments and sports officials. Hosting the Olympics would not only underscore India’s importance as a sporting nation, but also enable it to assert its geopolitical power and showcase development. But is India ready to host the Olympics? Manisha Malhotra and Norris Pritam discus the question in a conversation moderated by Uthra Ganesan. Edited excerpts:

What does hosting an Olympics entail? Why is it a prestige issue for nations to host the Games?

Manisha Malhotra: The Olympics is the pinnacle of sport. It showcases not only your nation to the world, but also soft power. Essentially, for 16 days, the whole world talks about your country. It is a huge honour. But the magnitude of it brings to the forefront not only the good but also the bad. So, hosting the Olympics becomes a double-edged sword. Even for seasoned countries which have hosted multiple Olympics, there are challenges. We saw what happened when Beijing hosted the 2008 Games… there was a lot of pushback and negative publicity.

Norris Pritam: The Olympics is also a political statement. India is a global power and [its prestige] will go up manifold if it hosts the Games. Manisha talked about Beijing. But I think once the Games start, people forget these things; only the legacy of the Games remains.

What are the non-negotiables to make an Olympics successful?

Norris Pritam: The Games are the property of the International Olympic Committee (IOC) and are given to the National Olympic Committees (NOC). The first non-negotiable is a strong NOC, which talks in unison. You cannot be bidding for the Games and have three parallel tracks in the NOC. The government comes later. Of course, the NOC cannot work without the government, but the Games are actually given to the NOC, which is the Indian Olympic Association here.

The second is a legacy. What are we going to offer to the people in the years to come? The people’s participation, the social structure, and whether we can build infrastructure or not — this is a complete package. It’s not just about winning or losing. A country may win the bid to host the Games and yet may not win several gold medals. But if they host the Games well, it’s good. So, [this involves] the NOC’s relations with the IOC, the government, and the Opposition.

Manisha Malhotra: Cohesion is the first, and I think that’s where India will struggle. We are united, but we don’t know how to work with one another well. The NOC is at the centre of the Olympics and it has to be governed above board and efficiently.

Hosting the Games involves different cogs in the wheel — culture, heritage, hospitality, infrastructure, finance, government, and sports bodies — which have to work in cohesion. In Paris (where the Olympics will take place in 2024), the culture departments are working with the museums. Every local garden has some Olympics history and event happening. There are lanes and roads being earmarked just for the Olympics. There is deep cleaning. Whether this is because of the bed bugs or whether they are just trying to get things ready, everybody is working at a frenetic pace.

I asked a Parisian whether the city is ready to host the Games. She said, ‘Whether we’re ready or not, our people are so proud and united about the Games that we will make it happen. And even if we are not ready, we will make sure that the Games are a success.’ That tells a lot about that society. During the Commonwealth Games in India (2010), there were many challenges. Every small challenge was highlighted and almost blown out of proportion. Doing this takes away from the joy of hosting the Games. So, I am not sure if we will be able to galvanise everyone for an event like this.

Will India be ready to host the Games in 2036? Is 13 years enough time to get everything in order?

Norris Pritam: Thirteen years is not a long time. Even if you want to bid for the Games, you have to start working from now to make yourself presentable to bid for the Games. Whether India is ready right now is not the right question to ask because, let’s admit it, we are not ready. It also depends on which city hosts the Games. You need to have a top-class village for the Games. It cannot be done on a political level or at the city level. You have to have specialists — marketing specialists, who can think 13 years ahead, engineers, scientists, roads, bridges, everything. We have to start from now even if we want to bid. Fortunately, the IOC has now changed the rules a bit. Instead of just one city, you can host the Games in a twin city or in two regions or even in two countries in the same region.

Manisha Malhotra: Even Paris today is not ready. But Paris will be ready in 2024. Regarding the city, that’s a huge challenge because of the political landscape and how India views sports, how each State views sports. We need to shortlist cities and hire feasibility consultants who can give unbiased and unpolitical reports about which city could host the Games best.

If we just focus on the sporting aspect, the biggest issue is governance. Indian sport is governed poorly. Federations are in a disarray, barring one or two. They don’t know how to develop their own talent. They keep relying on basic government funds. They are not proactive.

Then there are larger social issues such as doping. All this needs to be tackled. I think India’s biggest rival for 2036 would be Budapest. If you look at where Budapest is in terms of sports and hosting a big event and its facilities, an Ahmedabad or Delhi or Chennai or Mumbai will not even be in the same stratosphere.

Norris Pritam: During the Atlanta Games (1996), we were busy sitting at the main stadium, which was beautiful, covering the Games. But because of security concerns, we couldn’t roam around the stadium. The morning after the closing ceremony, we decided to go to the stadium and take some pictures. But half the stadium had already been dismantled because a baseball season was starting there. That’s the kind of thinking you need. Here, after the 1982 Asian Games, the Jawaharlal Nehru Stadium (Delhi) was shut for years and it became an expensive junk yard. I think some of the props are still lying there. You cannot say I have got the Games, now the Games are over, thank you, goodbye. If you get the bid, what are you going to do with structures on which you spent $30 billion-$40 billion, five-10 years down the line?

If we focus on India’s rank in the global sporting order, should India host the Games? Can we be confident of at least being in the top 15 nations, medal-wise, by 2036?

Norris Pritam: Earlier I wasn’t confident but after the Asian Games success I have hope. The reason is that people like Manisha and companies like JSW have transformed Indian sport. Look at Neeraj Chopra. Somebody asked me, ‘Where does he stay?’ I said he is an NRI. I have hope because of facilities, medical facilities, and the exposure abroad. If Avinash Sable had been running only command and services meets, I don’t think he would have run such gallant races. He is a world class runner because of these facilities, which were not given earlier. Indians can do well. Somebody has to nurture them and provide support and exposure at the right time.

Manisha Malhotra: I don’t mean to be the buzz kill here, but look at facts: India won three medals in Beijing (2008), six in London (2012), and seven in Tokyo (2021). Even if India wins 14 medals in 2036, that still does not place the country in the top 15. We need to develop sports in which multiple medals can be won. Cycling, athletics, swimming, rowing, kayak-canoeing — these are five sports where, barring athletics now a little bit, India is non-existent. So, this is going to be the key. How quickly are we going to be able to develop these so that India wins medals? I don’t think you are going to be able to do that in 13 years. A 20-year horizon would be more realistic.

And I don’t know why you should even be in the top 15. In India, one gold medalist gets much more recognition that even 100 don’t get from China or the U.S. So, I don’t think the top 15 should be much of a benchmark. But yes, we would have to be competitive across events. And at least be in every final there is.

The IOC is big on temporary structures and reusing stadiums. Given that, and the fact that Indian authorities are fond of building huge venues, how do you think India should develop facilities if it wins the bid?

Manisha Malhotra: Temporary movable structures are the way to go. I don’t think anyone can afford to build big stadia any more.

Norris Pritam: In India we are fond of saying ‘world’s largest’ or ‘Asia’s biggest’ or ‘first time in India.’ We should get over this mentality. We should be technically superb, that’s it. Temporary structures can be built, and after the Games, they can be used for communities. A Sports Minister once said the Nehru Stadium should be locked, otherwise the track will get spoiled. Finally, without anyone running, the track got spoiled. Maybe, if people had run on it, it would have had more life. We should have workable stadiums or venues.


Date:27-10-23

यूएन की उपयोगिता पर प्रश्नचिह्न लगाना गलत है

संपादकीय

सहमति के आधार पर अस्तित्व में आए किसी भी वैश्विक संगठन का पहला काम होता है निर्दोषों पर जारी किसी भी हिंसा को सबसे पहले रोके। यह देखना जरूरी नहीं कि हिंसा के पहले क्या हुआ था और वर्तमान हिंसा का औचित्य क्या है। कोई भी हिंसा कहीं भी हो, अगर वह मासूम बच्चों को अपनी आग में लेती है तो वह गलत है। ऐसे में अगर इजराइल से संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के महासचिव ने हिंसा रोकने की बात कही तो वह कहीं से गलत नहीं थी। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया में इजराइल के प्रतिनिधि ने यूएन के महासचिव से इस्तीफे की मांग कर दी। यूएन अमेरिका के आर्थिक रहमो करम पर अस्तित्व में है और अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, लिहाजा महासचिव को दुनिया के बहुत देशों से मदद नहीं मिलेगी। लेकिन अमेरिका सहित सभी प्रजातांत्रिक और अमन पसंद देशों को अब सोचना होगा कि युद्ध जैसे मामलों में यूएन कितना प्रभावी बचा हुआ है। धीरे-धीरे बड़े देश पिछले कई दशकों से अपने हित-साधन के लिए इस विश्व संगठन को खोखला करते रहे हैं। यूएन पर सवाल खड़ा करना पूरे विश्व की शांतिप्रियता पर प्रश्नचिह्न लगाना है और इजराइल को इस हठधर्मिता से बचना होगा। विश्व समुदाय इसे गंभीरता से ले।


Date:27-10-23

संसदीय प्रतिनिधिमंडल को यूएन भेजना बंद क्यों हुआ?

डेरेक ओ ब्रायन, ( लेखक सांसद और राज्यसभा में टीएमसी के नेता हैं )

दस से भी अधिक साल पहले एक नवनिर्वाचित सांसद के रूप में मुझे अपनी पार्टी द्वारा संसदीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने का मौका दिया गया था। वह साल 2012 था और मुझे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 67वें सत्र में सम्मिलित होना था। ये सत्र समिति-कक्षों में होते हैं, जो मुख्य सभागार के समीप बड़े-से कॉन्फ्रेंस रूम जैसे होते हैं। लेकिन भाग्य का फेर कुछ ऐसा रहा कि मुझे सूचित किया गया समिति कक्षों के साथ ही मुझे संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी सम्बोधित करना होगा। 22 अक्टूबर को मैंने उद्बोधन दिया और वह मेरे जीवन के सबसे बड़े दिनों में से एक था। मैंने अनेक विषयों पर बात रखी, जिनमें लैंगिक समानता, शिशु मृत्युदर, जलवायु परिवर्तन, गरीबी आदि शामिल हैं।

इस महासभा की बैठक हर साल सितम्बर से दिसम्बर के बीच होती है। उसके सभापति वैश्विक महत्व के किसी विषय को चर्चा के लिए चुनते हैं। हर साल एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल को इसमें शामिल होने के लिए चुना जाता है। एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को भेजने की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अमूमन अन्य देश इस नीति का पालन करके अपने सांसदों को इन सत्रों में नहीं भेजते। लेकिन हाल के सालों में सांसद चुने गए मेरे अनेक साथियों को यह सौभाग्य नहीं मिला है। इसमें उनका कोई दोष नहीं। 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से ही उन्होंने यूएन में संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की परम्परा में बाधा उत्पन्न कर दी। 2015 में इस तरह का प्रतिनिधिमंडल गया था, लेकिन उसके बाद के सालों में इसे चोरी-छुपे बंद कर दिया गया। इस पर मेरे कुछ साथी सांसदों का यह कहना है :

पी. चिदंबरम : लोकतंत्र में विधायिका व कार्यपालिका मिलकर सरकार चलाते हैं। यही कारण है कि संसदीय प्रतिनिधिमंडल मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडलों जितने ही महत्वपूर्ण हैं। यूपीए ने अपने दस वर्षों के कार्यकाल में हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसदों का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजा। लेकिन नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में दो बार ही ऐसा प्रतिनिधिमंडल भेजा गया, जबकि दूसरे कार्यकाल में एक बार भी नहीं। यह संसदीय प्रणाली के प्रति सरकार की अरुचि को दर्शाता है। सत्ता के इस केंद्रीकरण से अन्य संस्थाओं की भी दुर्गति होगी।

शशि थरूर : वह दुनिया को भारत के लोकतंत्र से परिचित कराने वाली एक बहुत ही अच्छी परम्परा थी। विभिन्न पार्टियों के सांसद भारतीय नेमप्लेट के पीछे बैठकर देश के लिए बोलते तो लगता था कि घर में वे चाहे जितने विभाजित हों, पर विदेश में देशहित में एक थे। घरेलू मतभेद घर में ही रह जाते हैं, विदेशों में तो हम सबसे पहले भारतीय ही होते हैं। यही कारण था कि संसदीय स्टैंडिंग कमेटी प्रणाली की शुरुआत से ही विदेशी मामलों की समिति का अध्यक्ष विपक्षी सांसद ही होता था। वहीं यूएन डेलीगेशंस में भी हर साल विपक्षी सांसदों को सम्मिलित किया जाता था।

प्रो. रामगोपाल यादव : मैं 2011 और 2015 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में यूएन गया। वर्तमान सरकार द्वारा यूएन में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजना बंद कर देना इस बात का परिचायक है कि वह उन लोगों से बात करने में डरती है, जो उसकी तरह नहीं सोचते। जबकि संयुक्त राष्ट्र महासभा तो इस तरह के संवादों का सबसे बड़ा मंच है। यह अधिनायकवादी रवैया है। भाजपा के लिए देश या विदेश में विचारों की स्वतंत्रता मायने नहीं रखती। प्रधानमंत्री खुद पत्रकारवार्ता नहीं लेते और सरकार भी अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसों में शामिल होने से कतराती रहती है।

प्रियंका चतुर्वेदी : जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्वकाल से ही भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर के मसलों पर वार्ता के लिए यूएन में सांसदों के डेलीगेशन भेजता आ रहा था। वे वहां करोड़ों भारतीयों के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व भी करते थे। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों- विशेषकर विपक्षियों द्वारा इस स्तर पर सहभागिता करने से न केवल देश बल्कि स्वस्थ-लोकतंत्र के आदर्शों के प्रति भी सबका विश्वास बढ़ता है।

प्रो. मनोज कुमार झा : विपक्ष से संवाद के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। यह न केवल विदेश नीति में आया बदलाव है, बल्कि स्वयं भाजपा की परम्परा के अनुरूप यह नहीं है। सरकार को लगता है कि द्विपक्षीय वार्ताएं बहुपक्षीय बातचीत की तुलना में बेहतर हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय सम्बंधों के प्रति अपनी संकुचित दृष्टि के चलते वे बहुपक्षीयता को समझने के लिए जरूरी गहराई नहीं पा सकते हैं।

हर लिहाज से भारत से संसदीय प्रतिनिधिमंडल को यूएन नहीं भेजना खेद की बात है!


Date:27-10-23

कतर की कारस्तानी

संपादकीय

कतर की एक अदालत की ओर से भारतीय नौ सेना के आठ पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा सुनाया जाना स्तब्ध और विचलित करने वाला है। यह फैसला एक ऐसे समय आया है, जब इजरायल पर हमास के बर्बर हमले को भारत ने दो टूक शब्दों में आतंकी हमला करार दिया था। कतर हमास को न केवल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है, बल्कि इस आतंकी संगठन के सरगनाओं को संरक्षण भी देता है। उसका हमास पर कितना प्रभाव है, इसका पता इससे चलता है कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन आदि कतर से इसके लिए आग्रह कर रहे हैं कि वह हमास के आतंकियों की ओर से बंधक बनाए गए उनके नागरिकों के साथ इजरायलियों को मुक्त कराए। कतर हमास के अलावा हिजबुल्ला, अलकायदा, इस्लामिक स्टेट समेत अन्य अनेक जिहादी संगठनों को भी सहयोग देने के लिए कुख्यात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कतर को यह रास न आया हो कि भारत ने हमास की बर्बर कार्रवाई को आतंकी हमला करार देने में देर नहीं की? यह भी संभव है कि तुर्किए की तरह कतर को भी भारत से पश्चिम एशिया से होकर यूरोप तक जाने वाले प्रस्तावित आर्थिक गलियारे से परेशानी हुई हो। सच जो भी हो, आठ भारतीयों को मौत की सजा देने का फैसला इसलिए गंभीर सवाल खड़े करता है, क्योंकि कतर की ओर से भारत को यह बताने में हीलाहवाली की गई कि उन्हें किस आरोप में पकड़ा गया। बाद में यह पता चला कि उन पर इजरायल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। इस आरोप के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ का हाथ माना जा रहा है।

भारतीय नागरिकों पर लगे जासूसी के आरोप का इसलिए कोई मूल्य-महत्व नहीं, क्योंकि वे कतर स्थित जिस कंपनी में काम कर रहे थे, वह ओमान के एक नागरिक की थी। भारतीयों समेत उसे भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन दो माह बाद ही उसे रिहा कर दिया गया था। इसके विपरीत कतर सरकार की कठपुतली की तरह काम करने वाली अदालतों की ओर से हमारे नागरिकों की जमानत याचिकाएं बार-बार खारिज की गईं। भारतीय दूतावास के अधिकारी उनसे करीब एक माह बाद संपर्क साध सके। जब कतर ने गिरफ्तार भारतीयों को सप्ताह में एक बार अपने स्वजनों से बात करने की सुविधा प्रदान की तो ऐसा लगा कि वह नरमी बरत रहा है, लेकिन अब यकायक उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। इस फैसले का समय भी सवाल खड़े करने वाला है। यह ठीक है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले को उच्च स्तर पर उठाने का फैसला किया है, लेकिन भारत को कतर के रवैये को देखते हुए वहां रह रहे भारतीयों को सतर्क करना होगा। कतर का भारत विरोधी रवैया नया नहीं है। उसने दोहा में फुटबाल विश्वकप के दौरान भारत से भागे जिहादी प्रचारक जाकिर नाइक की खातिरदारी की थी और नुपुर शर्मा मामले को भी तूल दिया था।


Date:27-10-23

कानून में सुधार पर हो गहन विचार-विमर्श

प्रकाश सिंह, ( लेखक उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व महानिदेशक एवं इंडियन पुलिस फाउंडेशन के संरक्षक हैं )

केंद्रीय द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर कर्तव्य पालन करते हुए बलिदान देने वाले पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए तीन प्रस्तावित कानूनों-भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उल्लेख किया। इनके द्वारा न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाया जाना है। 11 अगस्त को संसद में गृह मंत्री ने कहा था कि ये कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लागू किए जाएंगे। प्रस्तावित कानूनों का मसौदा संसदीय समिति के समक्ष विचाराधीन है। समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे देगी। इस समिति के सदस्य पी. चिदंबरम और डेरेक ओ ब्रायन ने इस पर आपत्ति जताई है कि समिति को पर्याप्त समय नहीं दिया गया। उन्होंने इस पर बल दिया है कि इन कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, बार काउंसिल आफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, मानवाधिकार संगठनों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से गहन विचार-विमर्श की आवश्यकता है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने प्रस्तावित अधिनियमों पर संसदीय समिति को एक विस्तृत ज्ञापन दिया है। आशा की जाती है कि उस पर गंभीरता से विचार होगा।

पुराने तीनों कानूनों को हटाने के बारे में मुख्य रूप से तीन दलीलें दी गई हैं। एक तो यह कि वे औपनिवेशिक धरोहर हैं। दूसरी यह कि वे भारतीय गणतंत्र की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित नहीं करते और तीसरी यह कि उनमें तकनीक के प्रयोग के प्रविधान नहीं हैं। यह सही है कि पुराने कानूनों को एक विदेशी हुकूमत ने बनाया था, परंतु हमें यह भी मानना पड़ेगा कि ये कानून मोटे तौर पर समय की कसौटी पर खरे उतरे। भारत जैसे विविधता से भरे देश में ऐसे कानून बनाना आसान नहीं था, जो सब पर लागू हो सकें। यह सही है कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में अपनी सत्ता बनाए रखना था, फिर भी उक्त कानूनों का व्यवस्था बनाए रखने में योगदान रहा। इसके बाद भी इसमें संदेह नहीं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए कानूनों में व्यापक परिवर्तन जरूरी है। इस पर बहस हो सकती है कि संशोधन से लक्ष्य पूरा होगा या परिवर्तन से, पर इसमें दोराय नहीं कि तकनीक का प्रयोग अपरिहार्य है।

भारतीय न्याय संहिता कई मायनों में पुराने इंडियन पीनल कोड से अच्छी है। इसमें आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। यद्यपि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज भी आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। संगठित गिरोह का भी संहिता में उल्लेख है। अभी तक ऐसे गिरोह के अपराधों से निपटने के लिए राज्य सरकारें ‘मकोका’ जैसा कानून बनाती थीं। अब उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी कुछ नए प्रविधान हैं, जैसे किसी अभियोग में केवल दो स्थगन दिए जा सकेंगे, कम गंभीर अपराधों का समरी ट्रायल किया जा सकेगा और मुकदमे का फैसला ट्रायल समाप्त होने के 30 दिन के अंदर देना अनिवार्य होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में तकनीक को स्थान मिला है। ऐसे सभी मामलों में फोरेंसिक परीक्षण अनिवार्य होगा जिनमें सात साल से अधिक की सजा का प्रविधान है। इसी तरह तलाशी की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी।

हमें यह भी समझना पड़ेगा कि नए कानूनों को लागू करने से क्या व्यावहारिक दिक्कतें आएंगी। इंडियन पीनल कोड की मुख्य धाराओं को देश की जनता अच्छी तरह जान गई थी। सारा देश जानता है कि 420 के माने धोखाधड़ी। नए कानून में अपराध की धाराओं को नई संख्या मिल गई है। इससे भ्रम फैलने वाला है। आप किसी से कह दीजिए कि उसके विरुद्ध धारा 302 का मुकदमा दर्ज हो गया है तो शायद उसे दिल का दौरा पड़ जाए, क्योंकि यह हत्या की धारा है। नई संहिता में यह धारा छिनैती का एक साधारण अपराध है। इसी तरह नागरिक सुरक्षा संहिता में धारा 144 पत्नी और बच्चों के मेंटेनेंस से संबंधित है जबकि पुरानी सीआरपीसी में इस धारा के तहत शांति भंग होने की आशंका में आवश्यक आदेश पारित किए जाते थे। दुर्भाग्य से साक्ष्य अधिनियम में पुलिस अधिकारियों के सामने अपराध की स्वीकारोक्ति अभी भी साक्ष्य के रूप में नहीं मानी जाएगी।

संसदीय समिति को इस विषय पर गंभीरता से सोचना होगा कि कम से कम उन धाराओं की संख्या न बदली जाए, जो जनमानस के दिमाग में बैठ चुकी हैं। देश में करीब पांच करोड़ मामले लंबित हैं और सामान्यतः मुकदमे पांच साल से लेकर 40 साल तक चलते हैं। ऐसी हालत में पुराने मुकदमों में आइपीसी की ही धारा लगेगी और नए मुकदमों में नई संहिता की धारा लगेगी। अगर हम सुनिश्चित कर सकें कि खास-खास धाराओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो तो अगले कई दशकों तक जो संशय होगा, उससे बच सकेंगे। नए कानूनों से ब्यूरो आफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो और क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम को समस्या आ सकती है। पुराने मुकदमों को हमें पुरानी धाराओं के अंतर्गत दिखाना पड़ेगा और नए मुकदमों में उन्हीं अपराधों को नई धाराओं में दिखाना पड़ेगा। इन संस्थाओं को नया साफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, जिसमें कम से कम एक साल तो लग ही जाएगा। तब तक अपराधों का कोई तुलनात्मक अध्ययन करने में मुश्किल आएगी।

सरकार तीन बड़े कानून तो बदलने जा रही है, परंतु यह समझ नहीं आता कि उसने अभी तक ‘माडल पुलिस एक्ट’ क्यों नहीं पारित किया? इसका प्रारूप सोली सोराबजी ने 2006 में ही बना दिया था। 17 साल हो गए, परंतु यह अभी तक लंबित ही है। केंद्र और राज्य सरकारें जब तक पुलिस सुधारों के प्रति गंभीर नहीं होंगी, तब तक केवल कानून बदलने से वांछित परिवर्तन नहीं होगा। कानूनों में परिवर्तन और सुधार जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक कानून के रखवालों में सुधार लाना। गृह मंत्रालय ने जो पहल की है, वह प्रशंसनीय है, परंतु उसे अंजाम तक ले जाने में यदि अनावश्यक जल्दबाजी की गई तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तीनों नए प्रस्तावित कानून जिस रूप में हमारे सामने हैं, उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गंभीर चिंतन एवं व्यापक विचार-विमर्श की आवश्यकता है।


Date:27-10-23

संसदीय मर्यादा का अतिक्रमण

अवधेश कुमार, ( लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ पत्रकार हैं )

तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़े मामले से 18 वर्ष पूर्व की स्मृतियां फिर ताजी हो गईं हैं। 27 दिसंबर, 2005 को धन लेकर संसद में प्रश्न पूछने के आरोप में लोकसभा के 10 तथा राज्यसभा के एक सांसद को बर्खास्त कर दिया गया था। इनमें भाजपा के छह, बसपा के तीन तथा कांग्रेस और राजद के एक-एक सांसद शामिल थे। महुआ मोइत्रा के साथ क्या फिर इतिहास की पुनरावृत्ति होगी? इसका उत्तर अभी भविष्य के गर्त में है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के आरोप के बाद मामले को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आचार संहिता समिति को सौंप दिया है तथा सीबीआइ भी इसकी जांच कर रही है। तृणमूल कांग्रेस ने इस मामले से स्वयं को अभी तक अलग रखा है। आमतौर पर आक्रामक रहने वाली पार्टी यदि सार्वजनिक रूप से महुआ मोइत्रा का साथ देने और कुछ स्टैंड लेने से बच रही है तो इसका अर्थ आम लोग अपने अनुसार निकालेंगे। वर्ष 2005 में सांसदों पर आरोप लगने के 11 दिनों के भीतर निर्णय हो गया था। तब एक टीवी चैनल ने स्टिंग आपरेशन किया था, जिनमें सांसदों द्वारा पैसे लेकर प्रश्न पूछने के लिए तैयार होने का संदेश आ रहा था। हालांकि सांसदों ने प्रश्न पूछे नहीं था और न पैसे लेते दिखे थे। संसद के दोनों सदनों ने इसके लिए एक-एक समिति गठित की और उनकी अनुशंसा के आधार पर आरोपित सांसदों की सदस्यता खत्म कर दी गई। यानी स्टिंग आपरेशन को सच मान लिया गया। सांसदों ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, किंतु तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि संसद फैसला करने के लिए स्वतंत्र है और न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

महुआ मोइत्रा के मामले में यह सामने आया है कि अदाणी समूह पर आरोप लगाने के लिए उन्होंने उसकी प्रतिस्पर्धी कंपनी हीरानंदानी समूह का उपयोग किया। एक सांसद द्वारा किसी कारपोरेट समूह को संसद की अपनी ईमेल आइडी और पासवर्ड देना सामान्यतः हतप्रभ करता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआइटी) ने पुष्टि की है कि महुआ मोइत्रा की संसद की ईमेल आइडी दुबई से इस्तेमाल हो रही थी। हीरानंदानी समूह के मालिक दर्शन हीरानंदानी ने भी आचार संहिता समिति को सौंपे शपथपत्र में कहा है कि अदाणी पर निशाना साधने के लिए उन्होंने महुआ मोइत्रा की ईमेल आइडी का उपयोग किया था। उन्होंने ऐसे प्रश्न तैयार किए, जिन्हें वह संसद में उठा सकती थीं। इन प्रश्नों में मोदी सरकार द्वारा अदाणी समूह को अवांछित सहयोग करने का संदेश निकलता, जिससे सरकार को शर्मिंदा करने और अदाणी समूह को निशाना बनाने में मदद मिलती। दर्शन हीरानंदानी के हलफनामे के बाद मामला गंभीर हो जाता है। क्या इसे एक सांसद के आचरण के अनुरूप माना जा सकता है, जो संविधान और गरिमा की शपथ लेता है? जिस ढंग से अदाणी को आधार बनाकर मोदी सरकार को कठघरे में खड़ा करने का अभियान चला और विदेशी शक्तियां भी उसमें शामिल हुईं, उसके बाद सरकार निश्चित रूप से इसकी तह तक जाना चाहेगी। अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं, वे इस ओर संकेत करते हैं कि महुआ मोइत्रा राजनीतिक रूप से मोदी सरकार को घेरना चाहती थीं और प्रधानमंत्री को सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अदाणी समूह को अवांछित लाभ पहुंचाने वाला साबित करना चाहती थीं। इसके लिए उन्होंने हीरानंदानी समूह का उपयोग किया। पहले महुआ मोइत्रा हीरानंदानी समूह के पास पहुंचीं या हीरानंदानी समूह महुआ मोइत्रा के पास, यह जांच से ही स्पष्ट हो जाएगा। किसी सांसद के पास आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहा कोई कारपोरेट समूह पहुंचे, तब भी उसे सांसद होने के दायित्व का ध्यान रखना होता है। पूंजीपति, कारपोरेट अपने अनुसार सत्ता का उपयोग-दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं और एक सांसद, मंत्री या नौकरशाह की पहचान इसी में है कि वह देशहित को प्रमुखता दे। पहली दृष्टि में महुआ मोइत्रा का सांसद के रूप में आचरण इन कसौटियों पर खरा नहीं उतरता। शपथपत्र में दर्शन हीरानंदानी ने यह भी आरोप लगाया है कि महुआ मोइत्रा उनसे महंगे सामानों की मांग करने के लिए दबाव डालती थीं। एक समय महुआ मोइत्रा के निकटतम मित्र रहे अधिवक्ता जय अनंत देहाद्राई ने भी आरोप लगाया है कि लोकसभा में उन्होंने लगभग 50 ऐसे प्रश्न पूछे, जो दर्शन हीरानंदानी के व्यावसायिक एवं निजी हित से संबंधित थे। महुआ ने 2019 में निर्वाचित होने के बाद कुल 62 प्रश्न पूछे हैं। यह देखना होगा कि इनमें कितने अदाणी और हीरानंदानी समूह से संबंधित थे।

महुआ मोइत्रा जब से लोकसभा में आईं हैं, तब से उन्होंने स्वयं को एक बड़ा लिबरल-सेक्युलर एवं मोदी सरकार के विरुद्ध संघर्ष करने वाली महिला की छवि बनाने की भरसक कोशिश की हैं। इसके लिए उन्होंने असंसदीय शब्दों तक का इस्तेमाल किया है। तृणमूल कांग्रेस बंगाल ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वयं को भाजपा, संघ, प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध सबसे मुखर पार्टी और अपनी नेता ममता बनर्जी को प्रमुख चेहरा बनाने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने संसद में ऐसी कई महिलाओं को भेजा, जो बंगाल में बुद्धिजीवी एवं कलाकार के तौर पर जानी जाती थीं। इस कारण उनके सांसदों को काम करने, बोलने आदि में थोड़ी ज्यादा स्वतंत्रता रही है। महुआ उन्हीं में से एक हैं, लेकिन उन पर लगे आरोपों की रक्षा करना आसान नहीं है। महुआ मोइत्रा के बारे में जो भी फैसला हो, आम लोगों में यह संदेश तो चला ही गया कि वर्तमान में कुछ ऐसे सांसद हैं, जो अपनी छवि चमकाने या राजनीतिक रूप से मोदी सरकार को लांछित करने के लिए संसदीय मर्यादाओं का किसी भी सीमा तक अतिक्रमण कर सकते हैं।


Date:27-10-23

भारत में महिलाओं की कम

संपादकीय

भारत में महिलाओं की कम श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) को भारतीय समाज में व्याप्त पितृ सत्तात्मक सोच और भारतीय कारोबारी जगत के पूर्वग्रह का उदाहरण माना जाता है। यह बात हालिया सर्वेक्षणों पर भी लागू होती है जो इशारा करते हैं कि पुरुषों द्वारा परिवार पालने के लिए कमाना ही प्रतिमान है, वहीं महिलाओं पर घर के कामकाज का असंगत दबाव होता है और श्रम से होने वाली आय में से 82 फीसदी पर पुरुषों का कब्जा है। सलाहकार सेवा कंपनी ईवाई इंडिया के हालिया विश्लेषण में ये सभी कारक नजर आए। कंपनी ने 2022-23 में 1,040 सूचीबद्ध कंपनियों में नौकरियों के रुझान का अध्ययन किया। इसके साथ ही अध्ययन ने सार्वजनिक शासन की एक अहम नाकामी की ओर भी संकेत किया जिसके तहत कामकाजी महिलाओं के लिए अनुकूल माहौल नहीं बन पाया।

ईवाई इंडिया का अध्ययन दिखाता है कि भारत के कारोबारी जगत में जब हम साधारण लिपिकीय स्तर से कार्यकारी स्तर की ओर बढ़ते हैं तो इसके साथ ही विविधता में भी इजाफा होता है। अध्ययन में पाया गया कि प्रबंधकीय या प्रशासनिक स्तर के 70 लाख स्थायी कर्मचारियों में 23 फीसदी महिलाएं थीं। यह अपने आप में बहुत कम आंकड़ा है क्योंकि 2017-18 से उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन पुरुषों से अधिक है। इससे यह संकेत भी मिलता है कि अर्हता को महिलाओं को काम पर रखने के अवरोध के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अनुमान के मुताबिक ही सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय सेवा जैसे अपेक्षाकृत नए ओर प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में ही पुरुषवाद कम नजर आया। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कर्मचारियों में 34 फीसदी महिलाएं थीं जबकि कामगारों में उनका प्रतिशत 42 था। वहीं वित्तीय सेवा क्षेत्र में यह आंकड़ा क्रमश: 23 और 28 फीसदी था। निचले दायरे के रोजगार की बात करें तो वहां तस्वीर ज्यादा खराब नजर आती है। यहां स्थायी कर्मचारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 11 फीसदी थी। यह आंकड़ा भी केवल इसलिए इतना है क्योंकि टेक्सटाइल क्षेत्र के स्थायी कर्मचारियों में 42 फीसदी महिलाएं हैं।

यह दिखाता है कि मातृत्व लाभ, झूला घर, शौचालय और सुरक्षित परिवहन जैसे सहायक ढांचे का किस कदर अभाव है। ये ऐसा निवेश है जो छोटी और मझोली कंपनियां यानी भारतीय उद्यमी जगत की ज्यादातर कंपनियां नहीं करना चाहती हैं क्योंकि वे पहले ही बहुत कम मार्जिन पर कारोबार करती हैं। यह संभव है कि अगर ज्यादातर गैरसूचीबद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को ध्यान में रखा जाए तो महिलाओं की तादाद में काफी इजाफा हो जाएगा। टेक्सटाइल्स की तरह यहां भी महिलाओं को काम पर रखने का झुकाव अधिक है क्योंकि इस कारोबार में भी असेंबली का काम अधिक होता है और महिलाओं को इसके अनुकूल माना जाता है। परंतु इंजीनियरिंग क्षेत्र की बड़ी कंपनियां जो महिलाओं के अनुकूल निवेश कर सकती हैं, उन्होंने भी इसमें ढिलाई बरती। परंतु ईएसजी यानी पर्यावरण, समाज और संचालन को लेकर तैयार नई अवधारणा के जोर पकड़ने के बाद कई कंपनियों ने महिलाओं की नियुक्ति बढ़ाने का इरादा जताया है।

परंतु ढांचागत परिचालन संबंधी कमजोरी जो महिलाओं की नियुक्ति की राह में बाधा बनती है, उसमें इजाफे की एक वजह यह भी है कि भारत महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। कंपनियां सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली या कानून प्रवर्तन के भरोसे नहीं रह सकती हैं। बच्चों की देखभाल की गुणवत्तापूर्ण नीतियों की तो बात ही छोड़ दें। इन कमियों की बदौलत कंपनियों का क्षतिपूर्ति व्यय बढ़ता है और महिलाओं को नियुक्ति देने की लागत में इजाफा होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश देशों में एलएफपीआर भारत की तुलना में बेहतर है। वियतनाम में यह 60 फीसदी से अधिक है। ये तमाम देश महिलाओं को सार्वजनिक अधोसंरचना पर भरोसा करने को प्रेरित करते हैं जिनके भरोसे वे काम करने जा सकती हैं। उन्हें इसके सामाजिक-आर्थिक लाभ भी मिल रहे हैं। भारत भी वहां पहुंच सकता है, बशर्ते राजनीतिक बहस जाति और धर्म से परे हटकर महिला-पुरुष समता जैसे अधिक व्यावहारिक विषय पर केंद्रित हो।


Date:27-10-23

खतरे की चेतावनी

संपादकीय

भूजल के अतार्किक दोहन को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है। इस पर समय रहते रोक लगाने के सुझाव भी दिए जाते रहे हैं। मगर हकीकत यह है कि इस दिशा में अभी तक कोई व्यावहारिक कदम नहीं उठाया जा सका है या जो कदम उठाए भी गए वे कारगर साबित नहीं हो पाए हैं। इसी का परिणाम है कि अनेक क्षेत्रों में भूजल का स्तर तेजी से घटा और खतरनाक बिंदु के पार पहुंच गया है। सिंधु और गंगा के इलाकों में भूजल का स्तर जोखिम बिंदु को पार कर चुका है। अब संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि 2025 तक उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में भूजल का गंभीर संकट पैदा हो सकता है। यह क्षेत्र देश के खाद्यान्न का बड़ा हिस्सा पैदा करता है। इसमें हरियाणा और पंजाब धान और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। जाहिर है, इन इलाकों में भूजल का स्तर जोखिम बिंदु से नीचे चला जाएगा, तो खाद्यान्न उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होगा। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय- पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित ‘अंतरसंबद्ध आपदा जोखिम रिपोर्ट 2023’ में कहा गया है कि पंजाब के अठहत्तर फीसद कुएं अतिदोहन का शिकार हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण यह चुनौती और विकट होने की आशंका है।

हालांकि नलकूपों के जरिए भूजल के दोहन पर लगाम लगाने के लिए कई जगहों पर कुछ सख्त कदम भी उठाए गए हैं। खासकर पंजाब और हरियाणा में सरकारें किसानों से लगातार अपील करती रही हैं कि वे मौसम से पहले धान की खेती न करें, भूजल का दोहन कम करें। इसके लिए दंड का भी प्रावधान किया गया। मगर जब उसका असर नजर नहीं आया तो समय से पहले धान की खेती न करने वाले यानी भूजल का दोहन रोकने में मदद करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि की भी घोषणा की गई। हालांकि जिस तरह इन इलाकों में भूजल का स्तर निरंतर नीचे जा रहा है, उसमें ये कदम बहुत प्रभावी साबित नहीं हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार सत्तर फीसद भूजल का इस्तेमाल खेती के लिए किया जाता है। ऐसे में खेती-किसानी के तरीके बदलने पर भी जोर दिया जाता रहा है, जिसमें सिंचाई के लिए कम पानी की खपत हो सके। जीन प्रसंस्कृत बीजों वाली फसलों को अधिक पानी की जरूरत होती है, इसलिए अब जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मगर अधिक उत्पादन के लोभ में किसान जीन प्रसंस्कृत बीजों का मोह त्याग नहीं पा रहे।

जलवायु परिवर्तन की वजह से अनेक इलाके सूखे का सामना कर रहे हैं, तो कई इलाकों में अतिवृष्टि देखी जा रही है, जिससे जल संचय के पारंपरिक तरीके विफल साबित हो रहे हैं। इस तरह जमीन से जितना पानी खींचा जा रहा है, उतना नीचे नहीं पहुंचाया जा पा रहा। भूजल का स्तर जोखिम वाले बिंदु के नीचे पहुंच रहा है। हालांकि खेती के अलावा भी बहुत सारी औद्योगिक इकाइयों में भूजल का अंधाधुंध दोहन हो रहा है। उन पर भी काबू करने की मांग उठती रही है। दरअसल, सूखे के समय भूजल बहुत उपयोगी संसाधन साबित होता है। इसलिए जलवायु परिवर्तन की वजह से सूखे के बढ़ते संकट में भूजल के स्तर को बचाने की जरूरत ज्यादा महसूस की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट के मद्देनजर एक बार फिर सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे भूजल के अतार्किक दोहन को रोकने के लिए व्यावहारिक और स्थायी उपाय निकालें।


Date:27-10-23

भुखमरी का समाजशास्त्र

ज्योति सिडाना

मनुष्य को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती है, जिसमें से पहली और सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकता रोटी, यानी भोजन है। स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। सब जानते हैं कि किसी भी राज्य का दायित्व अपने नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना और आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाना होता है, ताकि वे एक सभ्य जीवन जी सकें। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर माना जाता है, यहां प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के बावजूद लाखों बच्चे और महिलाएं भूख से पीड़ित और असमय काल का ग्रास बनने को बाध्य हैं। हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक-2023 की रिपोर्ट में 125 देशों की सूची में भारत एक सौ ग्यारहवें स्थान पर आया है। रिपोर्ट के अनुसार यह पिछले साल की तुलना में चार स्थान नीचे गिरा है, जबकि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की स्थिति भारत से कहीं बेहतर है।

यह बात और है कि पहले के वर्षों की तरह इस बार भी भूख सूचकांक रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया। उसका तर्क है कि जिन चार मापदंडों, जैसे कुपोषण, बाल मृत्यु दर, बाल कुपोषण, ‘चाइल्ड वेस्टिंग’ यानी बच्चे का अपनी उम्र के हिसाब से बहुत दुबला या कमजोर होना, पर भुखमरी का आकलन किया जाता है, वह दोषपूर्ण है। पांच साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे, जिनका वजन उनके कद के हिसाब से कम होता है, यह दर्शाता है कि उन बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिला, इस वजह से वे कमजोर हो गए। ‘चाइल्ड स्टंटिंग’ यानी ऐसे बच्चे, जिनका कद उनकी उम्र के लिहाज से कम हो। जिन बच्चों में लंबे समय तक पोषण की कमी होती है, उनमें ‘स्टंटिंग’ की समस्या देखी जाती है। वैश्विक भूख सूचकांक से ज्ञात होता है कि किसी देश में भुखमरी और कुपोषण की स्थिति क्या है। पिछले वर्ष यानी 2022 में 121 देशों की श्रेणी में भारत 107वें स्थान पर था, 2021 में 101वें और 2020 में 94वें स्थान पर था। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में भूख का स्तर 28.7 अंक है, जो गंभीर स्थिति को व्यक्त करता है। ‘चाइल्ड वेस्टिंग’ की दर 18.7 फीसद है, जो अतिकुपोषण की संकेतक है।

सरकार का कहना है कि चार में से तीन संकेतक बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े हैं, जो पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। चौथा संकेतक समग्र आबादी में कुल कुपोषितों का अनुपात ज्ञात करना है, जिसे मात्र तीन हजार नमूनों के मत सर्वेक्षण से एकत्र किया गया है, इसलिए सरकार इन आंकड़ों को सही नहीं मान रही। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में अल्पपोषण की दर 16.6 फीसद और पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 3.1 फीसद है और 15 से 24 वर्ष की आयु की महिलाओं में रक्त की कमी 58.1 फीसद है। अगर इन आंकड़ों को स्वीकार किया जाए, तो भारत की स्थिति वास्तव में बहुत दयनीय है।

दूसरी तरफ एक अन्य रिपोर्ट वैश्विक बहुस्तरीय गरीबी सूचकांक में संयुक्त राष्ट्र ने खुलासा किया है कि भारत में 2005-06 से 2019-21 के बीच में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। रिपोर्ट बताती है कि भारत में 2005-06 में लगभग 6.45 करोड़ लोग गरीबी में जीवन गुजार रहे थे, 2015-16 में यह संख्या घटकर लगभग 3.70 करोड़ और 2019-21 में 2.30 करोड़ रह गई। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि गरीबी के स्तर में पर्याप्त कमी आई है। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भारत के सबसे गरीब राज्यों, जिनमें अधिकतर बच्चे और पिछड़ी जातियों के लोग शामिल हैं, में पर्याप्त सुधार हुआ है। इन दोनों रिपोर्ट का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इनमें परस्पर विरोधाभासी हैं। सवाल है कि अगर गरीबी के स्तर में सुधार हुआ है, तो भुखमरी में भारत का स्थान इतना नीचे क्यों है? गरीबी कम हुई है तो भुखमरी भी कम होनी चाहिए थी, लेकिन दोनों रिपोर्ट परस्पर विरोधी आंकड़े प्रस्तुत करती हैं।

भारत में लगभग 65 फीसद आबादी ग्रामीण है और 54.6 फीसद कार्यबल कृषि संबंधी गतिविधियों में संलग्न है। यानी भारत में गरीबी और भुखमरी काफी हद तक कृषि पर निर्भर है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि आज भी भारतीय कृषि कम भू-स्वामित्व, मानसून पर निर्भरता, सिंचाई की परंपरागत तकनीक, वित्तीय सहायता की कमी और सरकारी पहल में सुस्ती जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करने को मजबूर है। इसके अलावा भारत में भूख की समस्या के लिए निर्धनता, बेरोजगारी, अशिक्षा, सामाजिक और लैंगिक असमानताएं, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता की कमी भी जिम्मेदार हैं। निर्धनता और बेरोजगारी के कारण जनसंख्या का एक बड़ा भाग स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, स्वच्छता आदि पक्षों को गैर-आवश्यक मानकर उपेक्षित कर देता है। इसके साथ ही रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने वाले अस्थायी मजदूर ऐसे वातावरण में रहने को बाध्य होते हैं, जो स्वास्थ्य और स्वच्छता की दृष्टि से उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

प्रमुख समस्या खाद्य उत्पादन की कमी नहीं, बल्कि अनुचित या असमान वितरण प्रणाली की है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा। एक अनुमान के अनुसार भारत का लगभग 40 फीसद भोजन बर्बाद हो जाता है, 30 फीसद सब्जियां और फल भंडारण के अभाव में बर्बाद हो जाते और सैकड़ों टन खाद्यान्न असुरक्षित गोदामों में सड़ जाता है। सतत विकास लक्ष्यों में से एक लक्ष्य वर्ष 2030 तक वैश्विक भूख को समाप्त करना भी है। पर इस रिपोर्ट को देखने के बाद क्या ऐसा लगता है कि 2030 तक इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

एक विरोधाभास यह भी है कि एक तरफ भोजन की कमी के कारण लोग मरने को मजबूर हैं, उन्हें अधिकांश समय एक बार का भोजन भी नसीब नहीं होता, तो दूसरी तरफ दिखावे की संस्कृति के कारण सैंकड़ों टन भोजन शाही तरीके से आयोजित आधुनिक विवाह समारोहों में जूठन के रूप में फेंक कर बर्बाद कर दिया जाता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए सभी के लिए न्यूनतम वेतन/ मजदूरी निर्देशित रोजगार और सार्वभौमिक मूल वेतन एक पहल हो सकती है। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं तुम्हें एक जंतर देता हूं, जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहं तुम पर हावी होने लगे, तो इसे आजमाना। जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज मिल सकेगा, जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहं समाप्त हो रहा है। जाति और धर्म के नाम पर आरक्षण देने के स्थान पर गरीबी और भुखमरी को क्या आरक्षण का आधार नहीं बनाया जा सकता। इसलिए निर्धनता को असमानता की संरचना के साथ देखे जाने की जरूरत है। जैसे-जैसे निर्धनता का विस्तार होता है, स्तरीकरण और अधिक जटिल होता चला जाता है, जिससे आधारभूत परिवर्तन की प्रक्रिया में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। देश का डिजिटल होना जितना आवश्यक है, उससे कहीं ज्यादा आवश्यक है प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के भोजन प्राप्त करने का अधिकार मिलना।


Date:27-10-23

बदलाव तथ्यपरक ही हों

संपादकीय

इंडिया’ को ‘भारत’ बनाने की प्रक्रिया गति पकड़ रही है। यह बदलाव एनसीईआरटी की किताबों से किया जाना है। पाठ्यक्रम संशोधन समिति ने एकमत से इस परिवर्तन की हरी झंडी दे दी है। पहले, इसकी एक झलक नरेन्द्र मोदी सरकार ने जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान ही दे दी थी, जब राष्ट्रपति की तरफ से डिनर के न्योते में ‘इंडिया’ की जगह ‘भारत’ लिखा गया था। तभी विपक्षी ‘इंडिया’ ने इसके पीछे अपने गठबंधन के नाम का डर बताया था। ऐसा है भी वरना नौ साल बाद देश का नाम भारत करने की याद कैसे आई? अब अगर विपक्ष ने गठबंधन का नाम ‘भारत’ ही रख लिया तो फिर क्या इसे भी बदल देंगे? इसके लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, जो संविधान संशोधन से शुरू होता है। इसके बिना जो कुछ किया जाएगा, वह सरकार का नर्वसनेस ही जाहिर करेगा। कहीं इंडिया और कहीं भारत कन्फ्यूजन बढ़ाएगा। एनसीईआरटी कमेटी के अध्यक्ष सी. आई. आइजक बताते हैं कि समिति ने ‘प्राचीन इतिहास’ के स्थान पर ‘क्लासिकल हिस्ट्री’ शुरू करने, सभी विषयों के पाठ्यक्रमों में भारतीय ज्ञान प्रणाली शुरू करने की सिफारिश की है। मंतव्य जाहिर है। सिलेबस में इतिहास-लेखन मुख्यतः वाम इतिहासकारों द्वारा किया गया है, वह भाजपा के लिए हमेशा से एक हांटिंग सब्जेक्ट रहा है। भाजपा इसे एकतरफा और राजनीतिक मकसद के लिए सत्य को दबाया गया मानती रही है। नहीं तो ‘उन किताबों में ‘मुगलों और सुल्तानों पर हमारी विजयों का उल्लेख क्यों नहीं है?’ यह भी कि वामपंथी इतिहासकारों को यह इल्हाम कैसे हुआ कि गलत इतिहास पढ़ाने से कौमी एकता की बुनियाद पुख्ता हो जाएगी? कुछेक तटस्थ वामपंथी साहित्यकार एवं इतिहासकार भी इतिहास से छेड़छाड़ हुआ बताते हैं। ऐसे में उनकी गढ़ी गईं स्थापनाओं को गिरना ही था। पाकिस्तान में सजग पीढ़ी का इतिहास की किताबों के साथ किए जाने में सलूक से जाहिर होता है, जिसमें भारत को लेकर एकतरफा और वास्तविकता से परे तथ्य दिए गए हैं। भाजपा और उसकी सरकार के लिए यह अवसर कोर्स करेक्शन का है। इतिहास को भारत-केंद्रित दृष्टिकोण से देखने, लिखने-पढ़ने-पढ़ाने का है। किताबों में ‘हिंदू विजय गाथाओं’ पर जोर देने की यही वजह है। लेकिन ध्यान रहे, संशोधन अकाट्य तथ्यों पर टिके होने चाहिए चाहे वे अप्रिय क्यों न हों।


Date:27-10-23

अमेरिका पर दाग

संपादकीय

अमेरिका में घृणा-जनित संस्कृति का फिर दुखद और शर्मनाक इजहार हुआ है। अमेरिका में एक हत्यारे ने गोलियां बरसाकर करीब 20 लोगों को मौत की नींद सुला दिया और कई को जख्मी कर दिया। बताते हैं कि तीन जगहों पर गोलीबारी करने के बाद हत्यारा घटनास्थल से निकल भागा। पुलिस उसे खोजने में लग गई और लोगों को घर के अंदर ही रहने की हिदायत जारी करनी पड़ी। अमेरिकी पुलिस इतनी लाचार हो गई कि उसे सहयोग के लिए आम लोगों से अपील करनी पड़ी। दरअसल, बंदूक की संस्कृति अमेरिका की एक बड़ी समस्या बन चुकी है। कोई भी सामान्य सा दिखने वाला आदमी हथियार लेकर आता है और अनेक लोगों की जान ले लेता है। अमेरिका के मेन राज्य के लेविस्टन में हुए हादसे का सबसे खराब पहलू यह है कि अनेक लोगों को भगदड़ की वजह से चोट लगी है। नरसंहार के कथित आरोपी 40 वर्षीय रॉबर्ट कार्ड को पुलिस ने हथियारबंद और खतरनाक व्यक्ति माना है, पर सवाल है कि क्या वह रातों-रात खतरनाक हुआ है? सूचना के अनुसार, हत्यारा रॉबर्ट कार्ड अमेरिकी सेना से जुड़ा है और आग्नेयास्त्र प्रशिक्षक है। उसके खिलाफ पहले भी कुछ शिकायतें मिली थीं। उसे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी थी। क्या उसे गंभीरता से न लेते हुए नरसंहार का मौका दिया गया है?

इस नरसंहार ने अमेरिका को फिर झकझोर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने मेन राज्य के राज्यपाल को हरसंभव संघीय मदद का आश्वासन दिया है। वाकई, अब समय आ गया है, जब अपने राज्यों के साथ मिलकर बाइडन सरकार को देश में बढ़ती घृणा का उपाय खोजना होगा। कुछ ही दिनों पहले अमेरिका में अपराध के आंकडे़ जारी हुए थे और हल्की खुशी महसूस की गई थी, मगर ताजा घटना ने उस खुशी को छीन लिया। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी के अनुसार, अमेरिका में हत्या के मामलों में 2021 की तुलना में 2022 में छह प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई थी। यह भी उम्मीद जताई गई थी कि चालू वर्ष में हिंसा में और कमी होगी, पर अमेरिका आज समीक्षा के लिए मजबूर है। कोरोना के पहले वर्ष 2020 में अमेरिका में हिंसा कम हुई थी, मगर उसके मुकाबले साल 2022 में हिंसा में 25 प्रतिशत की बढ़त ने एजेंसियों को चिंता में डाल दिया है। दरअसल, अमेरिका अपने यहां नफरत रोकने के अभियान में नाकाम हो रहा है। एफबीआई की वार्षिक अपराध रिपोर्ट रेखांकित करती है कि बंदूक हिंसा बहुत व्यापक हो गई है। पिछले साल अमेरिका में लगभग पांच लाख हिंसक अपराधों में बंदूकों का इस्तेमाल किया गया था। वर्ष 2020 में बंदूक हिंसा अमेरिकी बच्चों की मौत का मुख्य कारण बन गई और 2022 में हालात और बदतर हो गए। जान गंवाने वाले बच्चों की संख्या 12 प्रतिशत बढ़ गई।

अमेरिका घृणा और बंदूक हिंसा के गढ़ के रूप में पहचान बना रहा है। किसी सिख या किसी मुस्लिम बच्चे की हत्या हो या किसी अश्वेत पर बर्बरता, अमेरिका की स्थिति निंदनीय होती जा रही है। वहां समाज के साथ ही, सरकारों को भी हिंसा की संस्कृति के अंत के लिए गंभीर प्रयास करने पड़ेंगे। अमेरिका को अपनी बिगड़ती छवि के प्रति सजग होना चाहिए। जहां दुनिया अमेरिकी संस्कृति का अनुसरण करती है, वहीं अमेरिका तमाम देशों की सामाजिक व मानवाधिकार रिपोर्ट जारी करता है। अमेरिका अगर अपनी कथनी-करनी का भेद मिटाने की ओर बढ़े, तो उसके साथ-साथ दुनिया को ज्यादा फायदा होगा।