27-03-2023 (Important News Clippings)
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Date:27-03-23
Go, Afspa, Go
Every N-E district freed of this draconian law represents an advance. But it’s time to consider full repeal
TOI Editorials
After 2022, when the Union home ministry considerably reduced the number of “disturbed areas” in Assam, Manipur and Nagaland, its review in 2023 is incremental in freeing districts from the tag, which operationalises the Armed Forces Special Powers Act or Afspa – the lawless law that gives unbridled power to armed forces and central police to search and arrest without warrant and shoot on suspicion for “maintenance of public order”. This year the “disturbed area” tag has been removed from one district in Nagaland. Now, eight of Nagaland’s 16 districts, including Dimapur, have it in full force while in five others, Afspa is imposed in parts. Of the three states that recently concluded state elections, Afspa was removed from Tripura in 2015, Meghalaya removed it in 2018 after 27 years. The Centre removed Afspa from 23 districts – plus partially from another district – of Assam’s 36 districts last year.
The removal of Afspa, in whatever measure, is always welcome, and it is always necessary to emphasise there is no place for such a law in modern India, especially when GoI has successfully brought militants to surrender, join peace talks and abandon arms. The 2020 Bodo Accord and the 2021 Karbi-Anglong pact played their part in addressing root causes of insurgencies.
All of North-East has suffered in Afspa’s shadow, notwithstanding the argument that crippling militancy required a special law to be in place. It bears repeating that the investigation into the killing of 14 people by soldiers during a botched operation in Nagaland’s Mon district in 2021 found it to be a case of mistaken identity. Given that governments in all northeastern states today are in alliance with the Centre, the climate is more amenable to a total removal of Afspa. That in 2023 a district was added to the Afspa list in Arunachal Pradesh as well as the limited repeal in Nagaland shows there is still some road to travel before the North-East can be free of this draconian law.
Date:27-03-23
Making sense of the disqualification of a Lok Sabha MP
The law on criminal defamation needs review as every elected political person faces the danger of being put out of the electoral process for years
P.D.T. Achary, [ Former Secretary General of the Lok Sabha ]
The conviction, on Thursday, March 23, 2023, of Congress leader and now former Member of Parliament from Wayanad Rahul Gandhi by a Chief Judicial Magistrate’s court in Surat, Gujarat, and the issuance of a notification the next day by the Lok Sabha Secretariat of Mr. Gandhi’s disqualification raise some important constitutional and legal issues. The legal community is mystified by the harshness of the sentence, which is unprecedented in a defamation case. The issue will anyway be dealt with by the appellate courts. But the issues relating to the disqualification need to be examined carefully.
Section 8 of the Representation of the People Act, 1951 (RP Act) specifies the various offences, conviction for which entail the disqualification of a member of the legislature. Clause (3) of this section says that a person convicted of any offence other than those mentioned in the other two clauses, and sentenced to not less than two years shall be disqualified from the date of conviction. However, clause (4) has exempted sitting members from instant disqualification for three months to enable them to appeal against the conviction. This clause was struck down as ultra vires the Constitution by a two judge Bench of the Supreme Court on the ground that Parliament has no power to enact such an exemption for sitting members of the legislature (Lily Thomas vs Union of India, 2013). The effect of this judgment is that there is an instant disqualification of a sitting legislator as soon as he is convicted. However, the Court made it clear that in the event of the appellate Court staying the conviction and sentence, the disqualification will be lifted and the membership will be restored to him.
The role of the President
Section 8(3) of the RP Act which provides for disqualification on conviction has been subjected to judicial interpretation in a number of cases. A surface view of this provision is that the moment conviction and sentence are announced by the trial court, the member of the legislature will stand disqualified. Upon such disqualification, his seat in the legislature shall fall vacant under Article 101(3)(a). But a closer reading will reveal that the words “shall be disqualified” used therein cannot mean instant disqualification. If words like “shall stand disqualified” were used in this clause, they would have certainly meant instant disqualification without the intervention of any other authority.
The passive voice used in this clause implies that the person shall be disqualified by some authority. Who can that authority be? It cannot be the Secretary General of a House of Parliament or Secretary of a state legislature because the Constitution does not confer such power on them. Article 103 shows that the President of India is that authority who decides that a sitting member has become subject to disqualification in all cases which come under Article 102(1). Sub Clause (e) of this Article relates to all cases of disqualification under the RP Act 1951 which include disqualification on conviction and sentence under Section 8(3) of the Act.
There are differences of opinion on the scope of Article 103, which says that if any question arises as to whether any sitting Member has become subject to any of the disqualifications mentioned under Article 102(1), the question shall be referred to the President whose decision shall be final.
There is a view that this Article can be invoked only when a dispute arises on the fact of disqualification and not otherwise. But this Article covers disqualification arising on conviction for different offences under Section 8 of the RP Act 1951. In a case of conviction under this section, where is the question of disputes? This would mean that reference to the President of the question of disqualification of a sitting Member who has been convicted for an offence covered by Section 8 is a constitutional requirement. The Supreme Court, in Consumer Education and Research Society vs Union of India (2009), upholds this position. This judgment says that the President performs adjudicatory and declaratory functions here.
In cases where adjudication is not required, the President can simply declare that the sitting Member has become subject to disqualification. But the intervention of the President is essential under Article 103 even in cases where a sitting member has been convicted and the disqualification is supposed to take effect from the date of conviction. Section 8(3) of the RP Act does not say that in the case of a sitting Member, disqualification takes effect the moment the conviction is announced. The words “shall be disqualified” convey this sense.
The judgment in Lily Thomas has certain flaws. It says that Parliament cannot enact a temporary exemption in favour of sitting members of the Legislature. But Article 103 itself provides an exception in the case of sitting Members by stating that the disqualification of sitting Members shall be decided by the President. Thus, the Constitution itself makes a distinction between the candidates and sitting Members. This was ignored by the judgment and the Court struck down the three months window given to the sitting members to enable them to appeal against their conviction. Further, such a temporary exemption in favour of sitting members of the legislature is a reasonable requirement. They are not placed in the same situation as a candidate. A sudden disqualification will cause a lot of dislocation apart from the fact that the constituency will lose its representative.
Section 8(4) was enacted to deal with precisely such a situation. In the absence of a provision such as clause 4 of Section 8, the Lok Sabha Secretariat issued a notification on March 24, 2023 declaring that Mr. Gandhi stands disqualified. This notification has presumably been issued on the basis of the judgment in the Lily Thomas case. But Section 8 (3) uses the words “shall be disqualified” and does not specify which authority shall disqualify Mr. Gandhi. Therefore, the Lok Sabha Secretariat cannot perhaps declare him disqualified without referring the case to the President under Article 103 for a declaration, which is the normal procedure followed there. The authority to declare a sitting Member disqualified on the basis of the Court’s decision is not vested in the Lok Sabha Secretariat, either under the Constitution or the RP Act 1951. That power is vested in the President under Article 103. The sitting Member incurs disqualification on his being convicted and sentenced to two year imprisonment. But he “shall be disqualified” through a decision by the President. This appears to be the ratio of the Consumer Society Case (supra).
An issue to reflect on
The law on criminal defamation needs an urgent review. Many countries such as the United Kingdom and the United States have scrapped it. India’s neighbour Sri Lanka too has done away with it. It is indeed a surrealistic situation where senior political leaders get jailed for making humorous or off the cuff remarks in election speeches. In 1965, the Supreme Court had drawn the attention of the judicial system to the need for a liberal approach to rhetorical, hyperbolic or metaphoric words used by politicians in election speeches. The Court said, “… the atmosphere is usually surcharged with partisan feelings and emotions and the use of Hyperboles or exaggerated language or the adoption of metaphors and extravagance or expression in attacking one another are all part of the game. So when the question… is argued in the cold atmosphere of a judicial chamber some allowance must be made and impugned speeches must be construed in that light” — Kultar Singh vs Mukhtiar Singh (1965).
In our multi-party democracy, every political party is a potential ruling party. So, every political leader is exposed to the danger of being hauled up for defamation and put out of the electoral process for long years. People of mature democracies must be able to enjoy humour without any fear. People must learn to laugh at themselves. Otherwise, we will always be busy sending people to jail.
सांस्कृतिक अवधारणा है हिंदू राष्ट्र
हृदयनारायण दीक्षित, ( लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं )
भारतीय राष्ट्रभाव अतिप्राचीन है। इसका मूल आधार हिंदू संस्कृति है। संप्रति हिंदू राष्ट्र पर विमर्श है। हिंदू संस्कृति के कारण यह हिंदू राष्ट्र है। कुछ लोग भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। उनका मंतव्य स्पष्ट नहीं है। राष्ट्र राजनीतिक इकाई नहीं है। यह सांस्कृतिक अनुभूति है। विराट विश्व हिंदू संस्कृति में एक परिवार है। पृथ्वी ब्रह्मांड की एक इकाई है। हिंदू संस्कृति में यह माता है। आकाश पिता हैं। हिंदू संस्कृति में वनस्पतियां अग्नि, वायु और जल भी देवता हैं। पूर्वजों में प्रकृति के प्रति आत्मीय भाव था। इसी संस्कृति से हिंदू राष्ट्र बना। राष्ट्र और राज्य भिन्न हैं। पं. दीनदयाल उपाध्याय ने लिखा है, ‘संयुक्त राष्ट्र वस्तुतः राष्ट्रों का संगठन नहीं है। राष्ट्रों के प्रतिनिधि के नाते उसमें राज्य ही प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए राज्य के विकारग्रस्त होते ही राष्ट्र अपने प्रतिनिधि बदल देता है। शासन पद्धति राज्य को राष्ट्र के हित में उपयोगी बनाने वाला तंत्र मात्र है, मगर कोई भी शासन पद्धति अपने राष्ट्र को नहीं बदल सकती। राष्ट्र स्थायी सत्ता है।’
हिंदू राष्ट्र संस्कृति सत्य है। तर्क-प्रतितर्क और वाद-विवाद हिंदू संस्कृति की विशेषता है। कुछ विद्वान हिंदू को मुसलमानों द्वारा दिया गया शब्द मानते रहे हैं। यह सही नहीं है। हिंदू शब्द का उल्लेख ईरानी ‘अवेस्ता’ में है, जो इस्लाम के उद्भव से सैकड़ों वर्ष पुराना है। डेरियस (522-486 ईसा पूर्व) के शिलालेख में भी हिंदू शब्द का उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय ने 1976 में हिंदुत्व को संस्कृति बताया। 1995 में भी सर्वोच्च न्यायपीठ ने हिंदुत्व को पंथ-मजहब नहीं ‘जीवनशैली’ बताया। प्रतीत होता है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग का अर्थ संभवतः हिंदू राज्य से है, हिंदू राष्ट्र से नहीं। हिंदू संस्कृति प्राचीनतम है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद एवं रामायण-महाभारत से लेकर आज तक सांस्कृतिक निरंतरता लिए है। मार्क्सवादी विद्वान डीडी. कोसंबी ने ‘प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता’ में लिखा, ‘मिस्र की महान अफ्रीकी संस्कृति में वैसी निरंतरता देखने को नहीं मिलती जैसी हम भारत में पिछले 3000 या उससे भी अधिक वर्षों में देखते हैं। मिस्री और मेसोपोटामियाई संस्कृतियों का अतीत अरबी संस्कृति के पीछे नहीं जाता।’सांस्कृतिक निरंतरता महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से ही भारत में राष्ट्र संस्था सांस्कृतिक प्रवाह में थी। अथर्ववेद में सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सूत्र हैं, ‘पहले वह शक्ति विराट थी। अव्यवस्थित थी। फिर परिवार संस्था का निर्माण हुआ। परिवारों ने जीवन को सामूहिक बनाया। सामूहिक विचार-विमर्श से सभा एवं समिति का विकास हुआ। लोककल्याण के इच्छुक ऋषियों ने तप किया। दीक्षा आदि नियमों का पालन किया। इससे राष्ट्र तथा राष्ट्र के बल का जन्म हुआ।
संस्कृति के अनेक तत्वों में कला, गीत और संगीत आदि प्रमुख हैं। परम चेतना एक। अभिव्यक्तियां अनेक। रूप, रस, गंध, नाद के आनंद हैं। हिंदू गीत-संगीत की परंपरा प्राचीन है। यहां छह मुख्य राग और 30 रागिनियां हैं। हिंदू दर्शन के अनुसार प्रत्येक राग अर्धदेवता हैं। इनका विवाह पांच रागिनियों से हुआ। महाभारत वन पर्व में इंद्र ने अर्जुन से कहा, ‘तुम नृत्य और गीत सीखो। वाद्य विद्या भी तुम्हें सीखनी चाहिए।’ हिंदू परंपरा में गायन, वादन और नर्तन आदि विधाएं थीं। ऋग्वेद में इसके साक्ष्य हैं। सामवेद का अर्थ ही ज्ञान गान है। इनसे ही उत्कृष्ट सामूहिक संस्कृति विकसित हुई। ऋग्वेद में सांस्कृतिक सामूहिक जीवन के संदर्भ में उल्लेख है, ‘हम परस्पर विचार-विमर्श करें। साथ-साथ चलें। सबके मन समान हों। मंत्र समान हों। समितियां समान हों। हमारे पूर्वज भी ऐसा ही करते थे।’
राष्ट्र सांस्कृतिक अवधारणा है और उसके गठन का आधार राजनीतिक प्रक्रिया नहीं। भारतीय चिंतन में ब्रह्मांड को एक जाना गया है। विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की विशेषता है। भूमि, जन और संस्कृति की त्रयी भावात्मक रूप में राष्ट्र होती है। साथ-साथ रहते हुए भूमि के प्रति श्रद्धा विकसित होती है। संस्कृति नेतृत्व करती है और राष्ट्र बनता है। संस्कृति का मुख्य घटक भाषा है। संविधान में ‘सामासिक संस्कृति’ शब्द प्रयोग हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1994 में कहा, ‘सामासिक संस्कृति का आधार संस्कृत भाषा और साहित्य है। इस देश के लोगों में अनेक भिन्नताएं हैं। वे गर्व करते हैं कि वे एक विरासत के सहभागी हैं। यह विरासत और कोई नहीं संस्कृत की विरासत है।’
राष्ट्र और नेशन एक नहीं। नेशनलिज्म का जन्म तो नौवीं-दसवीं शताब्दी के आसपास हुआ। सोलहवीं शताब्दी में इटली में नए युग को ‘ल रिनास्विता’ (पुनर्जन्म) कहा गया। 18वीं शताब्दी में फ्रांस ने इसे रिनेसां कहा। इटली के लोगों के लिए सभ्यता नई होकर जन्म ले रही थी। रोमन सभ्यता से फ्रांस और ब्रिटेन भी प्रभावित हुए थे। उन्होंने इटली की देखादेखी अपनी नई सभ्यता के युग को पुनर्जन्म कहना शुरू किया। पुनर्जागरण के बाद यूरोपीय शक्तियों ने अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और आस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को प्रताड़ित किया। उपनिवेश बनाए। वे लगभग एक भौगोलिक क्षेत्र में थे। एक नेशन होने का भाव जगाया गया। वस्तुत:, नेशनलिज्म में भूमि, जन और राजव्यवस्था तीन घटक हैं। जबकि भारतीय राष्ट्रवाद में भूमि, जन और संस्कृति तीन महत्वपूर्ण घटक हैं। राजव्यवस्था महत्वपूर्ण नहीं। यहां हजारों छोटे खंडों पर कई तरह की राजव्यवस्था थी। राजा थे। स्वाधीनता के समय भी सैकड़ों रियासतें थीं, पर राष्ट्र एक था और है। इस राष्ट्रीय एकता की नींव हिंदू मनीषियों ने डाली थी। मार्क्सवादी विचारक डा. रामविलास शर्मा ने लिखा है कि ‘अथर्ववेद और महाभारत में अनेक पंथों के राष्ट्र का जैसा वर्णन है वैसा अन्यत्र नहीं मिलता।’ भारत वैदिककाल के पूर्व से ही हिंदू राष्ट्र है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने सही कहा है कि ‘भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र सांस्कृतिक अवधारणा है। हम वर्षों से कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। इसे आर्यन, हिंदू या सनातन राष्ट्र भी कहा जा सकता है।’ राष्ट्र की मूलाधार संस्कृति को वैभवशाली बनाना चाहिए। सबके अधिकार समान हों। आजीविका और उपलब्धियों के अवसर समान हों। न कोई अल्पसंख्यक हो और न विशेष सुविधाएं। इसी से हिंदू राष्ट्र परम वैभवशाली होगा।
Date:27-03-23
जांच की हदें
संपादकीय
अब केंद्रीय जांच एजंसियों के कथित दुरुपयोग का मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया है। चौदह विपक्षी दलों ने मिल कर इससे संबंधित याचिका दायर की है। इन दलों ने अदालत के समक्ष गुहार लगाई है कि गिरफ्तारी और हिरासत को लेकर केंद्रीय जांच एजंसियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। हालांकि इसके पहले भी इसे लेकर कुछ व्यक्तिगत याचिकाएं दायर की गई थीं, जिन पर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई दिशा-निर्देश देने के बजाय केवल टिप्पणी करके टाल दिया था। अब चौदह विपक्षी दल इसे लेकर एकजुट हुए हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली है। इस तरह अब विपक्षी दल जो बाहर बयान दिया करते थे कि उन्हें सबक सिखाने के इरादे से सरकार केंद्रीय एजंसियों का दुरुपयोग कर रही है, वे अब सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक दिशा-निर्देश का इंतजार करेंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले कुछ सालों में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के मकसद से जांच एजंसियां काफी सक्रिय नजर आने लगी हैं, शायद उन्हें मुक्तहस्त भी किया गया है, जिसके चलते लगातार छापे पड़ रहे और भ्रष्टाचार के मामलों में जांचें तेज हो गई हैं। मगर खुद जांच एजंसियों की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक छापों और कार्रवाइयों की तुलना में दोषियों की पहचान बहुत कम हो पाई है। महज चार से पांच फीसद मामलों में दोष सिद्ध हुए हैं। बाकी में लोगों को नाहक परेशानी और बदनामी उठानी पड़ी है।
ऐसे में विपक्षी दलों की नाराजगी निराधार नहीं कही जा सकती। फिर यह भी स्पष्ट है कि केवल विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ जांच एजंसियों का शिकंजा कसता है। उन नेताओं के मामलों में जांचें ठंडे बस्ते में डाल दी गई, जो पहले विपक्ष में थे, मगर फिर सत्तापक्ष में आ गए। विपक्षी पार्टियां उन नेताओं के नाम की सूची जारी करती रही हैं। सार्वजनिक मंचों से उनके नाम लेकर सवाल पूछती रही हैं कि अमुक अमुक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। दरअसल, जांच एजंसियों के खिलाफ विपक्षी दलों में एकजुटता दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई। सारे दलों ने उसका विरोध किया था। यह भी देखा गया है कि भ्रष्टाचार, धन शोधन या फिर कर चोरी के मामले में जांच एजंसियां अपने दायरे के बाहर चली जाती हैं। जिन मामलों में आयकर विभाग को जांच करनी चाहिए, उनमें भी प्रवर्तन निदेशालय जांच शुरू कर देता है। फिर पुख्ता सबूतों के अभाव में भी कई लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है।
हालांकि सर्वोच्च न्यायालय पहले ही कह चुका है कि जांच एजंसियों को उनके काम से रोका नहीं जा सकता। धन शोधन और आयकर चोरी से जुड़े मामले अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित भी हो सकते हैं। फिर उन्हें जांच से रोक कर एक तरह से भ्रष्टाचार के मामलों को बढ़ावा देना होगा। मगर ताजा याचिका विशेष रूप से जांच एजंसियों के कामकाज के तरीके को लेकर दायर की गई है, जिसमें वे मनमानी ढंग से गिरफ्तारियां करती, हिरासत में लेतीं और फिर लोगों को नाहक प्रताड़ित करती हैं। उनके कामकाज के तरीके और लक्ष्य बना कर छापे डालने आदि से स्पष्ट होता है कि वे केंद्र सरकार के इरादे के अनुरूप काम कर रही हैं। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय उनके कामकाज को लेकर संवैधानिक हदें तय कर सकता है। संविधान में उनके दायरे तय हैं, सर्वोच्च न्यायालय उनके मद्देनजर उन्हें निर्देश दे सकता है। इसलिए स्वाभाविक ही उसके रुख पर सबकी नजर है।
Date:27-03-23
भविष्य का वैकल्पिक ईंधन
सुशील कुमार सिंह
दुनिया में कच्चे तेल के लिए संघर्ष अपने आप में किसी महायुद्ध से कम नहीं है। यह तमाम देशों के लिए अक्सर चुनौती बनता रहा है। रोचक यह है कि तेल को लेकर अमेरिका जैसे देश कई खेल भी इसी दुनिया में खेलते रहे हैं। गौरतलब है कि अमेरिका भारत का रणनीतिक मित्र है और वर्षों से दोनों के संबंध कहीं अधिक सकारात्मक हैं, मगर ईरान से उसकी दुश्मनी की कीमत भारत को भी तब चुकानी पड़ी, जब उसने मई 2019 में ईरान से कच्चा तेल लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। आखिरकार इस ऊर्जा की भरपाई के लिए भारत को सऊदी अरब की ओर रुख करना पड़ा था, जो ईरान की तुलना में महंगा सौदा था। फरवरी, 2022 से बदले हालात के बाद रूस से भारत सस्ता तेल धड़ाधड़ खरीद रहा है, जबकि रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका और यूरोप के कई देशों के अलग खेमे बने हुए हैं और भारत को ऐसा करने से रोक पाने में सक्षम भी नहीं हैं। भारत कच्चे तेल के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। वह अपनी जरूरत का महज सत्रह फीसद तेल उत्पादन कर पाता है, बाकी के लिए आयात पर निर्भर है। ऐसे में ई-20 ईंधन का स्वरूप इस निर्भरता को कम करने में मदद करेगा, मगर जिस गति से कच्चे तेल की आवश्यकता देश को है, उसे देखते हुए इसे अंतिम उपाय नहीं कहा जा सकता।
गौरतलब है कि ई-20 ईंधन का आशय पेट्रोल में एथेनाल के बीस प्रतिशत मिश्रण से है। अभी तक देश में मिलने वाले पेट्रोल में इसकी मिलावट महज दस फीसद होती थी। हालांकि इसे लेकर पेट्रोल के आयात पर असर पड़ेगा, मगर बड़ा असर लाने के लिए इलेक्ट्रानिक वाहन और एथेनाल मिश्रित पेट्रोल को पूरे देश में विस्तार देना होगा। फिलहाल ई-20 ईंधन को ग्यारह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के चौरासी पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध कराया जाएगा। गौरतलब है कि भारत सरकार ने ‘इंडिया एनर्जी वीक 2023’ में बीस प्रतिशत एथेनाल मिश्रित पेट्रोल को बीते फरवरी महीने में शुरू किया था और उम्मीद जताई गई थी कि इस पहल से पेट्रोल पर निर्भरता को कम किया जा सकेगा।
इसमें कोई दो राय नहीं कि जैव ईंधन को लेकर जितनी सक्रियता आई है, उसके लाभ भी विभिन्न आयामों में विस्तार लेंगे। ई-20 ईंधन कई लाभों से युक्त है, पर चुनौतियों से भी भरा हुआ है। भारत कृषि अर्थव्यवस्था वाला देश है, यहां व्यापक पैमाने पर कृषि अवशेष उपलब्ध हैं। ऐसे में जैव ईंधन के उत्पादन की संभावना अधिक रहेगी। फलस्वरूप, नई नगदी फसलों के रूप में ग्रामीण और कृषि विकास में यह मदद कर सकता है, बशर्ते नियोजनकर्ता किसानों की सक्रियता और महत्ता को ऊर्जा का केंद्र समझें, न कि महज एक साधन। शहर अकूत अपशिष्ट और कचरे से भरे पड़े हैं। इनका उपयोग कर ईंधन में बदलना संभव होगा, जो भोजन और ऊर्जा दोनों प्रदान कर सकती है। ई-20 ईंधन से वाहनों को चलाना तो आसान रहेगा ही साथ ही बड़ा लाभ यह होगा कि जहरीली गैसों से शहर मुक्त भी होंगे। कच्चा तेल खरीदने में तुलनात्मक कमी आएगी, इससे विदेशी मुद्रा के खर्च में कमी आएगी।
यह हरित ईंधन का एक ऐसा उदाहरण है, जिससे कार्बन डाईआक्साइड और हाइड्रो कार्बन आदि के उत्सर्जन में कमी संभव है। पड़ताल बताती है कि वर्तमान में भारत में एथेनाल की उत्पादन क्षमता लगभग एक हजार सैंतीस करोड़ लीटर है, जिसमें सात सौ करोड़ लीटर गन्ना आधारित और बाकी अनाज आधारित है। 2022-23 में पेट्रोल और एथेनाल वाले ईंधन की आवश्यकता पांच सौ बयालीस करोड़ लीटर थी, जबकि 2023-24 में यह बढ़ कर छह सौ अट्ठानबे करोड़ लीटर है। बता दें कि कच्चा तेल दुनिया के किसी देश से किसी भी कीमत पर शायद खरीदा जाना संभव है, मगर एथेनाल के औसत को बनाए रखना कहीं अधिक आवश्यक रहेगा। हालांकि आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि एथेनाल के मामले में भारत परिपक्व है, मगर सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह पूरी तरह किसान आधारित है और उन्हें इस ऊर्जा में मदद के बदले आर्थिक शुचिता बनाए रखना होगा।
महत्त्वपूर्ण यह भी है कि देश में ऐसी कारें कम हैं, जो ई-20 पेट्रोल से चल सकती हैं। हालांकि कई कंपनियां अपनी गाड़ियां ई-20 ईंधन के अनुरूप बना रही हैं। पूरे देश में जैसे-जैसे ई-20 ईंधन का विस्तार होगा, इससे चलने वाली गाड़ियों का निर्माण भी उसी के अनुरूप होगा। स्पष्ट है कि जैव ईंधन और हरित ईंधन पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है, जिसमें कृषि अर्थव्यवस्था और किसानों को सुदृढ़ करने के संदर्भ निहित रहेंगे। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ ऊर्जा का केंद्र बनाना है। तेल की बढ़ती कीमतें और डालर के मुकाबले गिरता रुपया न केवल कच्चे तेल के लिए मुसीबत बनता है, बल्कि देश के जनमानस को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। हालांकि सस्ता कच्चा तेल मिलने के बावजूद देश की जनता को सरकार ने इसका लाभ नहीं दिया है। तेल का खेल सरकारें भी खूब खेलती हैं और इससे अपनी तिजोरी आसानी से भर पाने में सफल होती हैं। जीएसटी लागू होने के बावजूद पेट्रोल, डीजल तथा रसोई गैस समेत ह पदार्थ अब भी इसके दायरे से बाहर हैं, जिसके उतार-चढ़ाव से जनता की जेब ढीली होती रहती है।
यह विडंबना ही है कि जो तबका नीतियों से सबसे अधिक प्रभावित होता है और जिसके लिए अधिकांश नीतियां बनाई जाती हैं, वही हाशिये पर है। भारत का किसान अन्न उत्पादन करके इस मामले में देश को आत्मनिर्भर बना रहा है। आज वही, चाहे गन्ना किसान हो या अनाज उत्पादन करने वाला, ई-20 ईंधन को भी बड़ा मुकाम दे सकता है। मगर क्या उसकी आय दोगुनी करना सरकार के लिए संभव है। साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य सरकार ने रखा था, मगर इस पर कुछ खास पता नहीं चला। सरकार इस कसौटी को और कस कर देखे, क्या पता किसानों की किस्मत ई-20 ईंधन के ईर्द-गिर्द पलटी मारे और उनकी आय दोगुनी हो जाए? मगर सरकार पहले इस बात की भी पड़ताल कर ले कि उनकी पहले आय क्या थी? हालांकि दिसंबर 2018 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रति चार महीने पर जो दो हजार रुपए सीमांत किसानों के खाते में जाते हैं, अब वे भी कई नई समस्याओं के चलते मामूली हो गए हैं।
गौरतलब है कि सरकार ने एथेनाल युक्त तेल को 2030 तक जारी करने का लक्ष्य रखा था, मगर इसे अभी शुरू कर दिया गया है। सात साल पहले लक्ष्य तक पहुंचने का जो श्रेय सरकार को जाता है, उसमें एथेनाल के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने वालों को भी निहित समझा जाए। 2013-14 की तुलना में आज एथेनाल का उत्पादन छह गुना तक बढ़ा है, जिससे लगभग चौवन हजार करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बची है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने 2025 तक देश में पूरी तरह ई-20 ईंधन की बिक्री का लक्ष्य रखा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि एथेनाल इक्कीसवीं सदी के भारत की एक प्रमुख प्राथमिकता बन चुका है, क्योंकि यह पर्यावरण और किसानों के जीवन पर बेहतर प्रभाव डाल सकता है।
Date:27-03-23
भाषा पर सियासत
संपादकीय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय भाषाओं को समर्थन देने की पर्याप्त कोशिश नहीं करने और स्वार्थ के लिए उनके साथ ‘खेला’ करने का राजनीतिक दलों पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गांवों, पिछड़े वर्ग के लोगों और गरीबों को ये दल चिकित्सक या इंजीनियर बनते नहीं देखना चाहते। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर जिले में मुद्देनहल्ली के सत्य साई ग्राम में निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्थापित ‘श्री मधुसूदन साई इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का शनिवार को उद्घाटन करते हुए कहा कि कन्नड़ समृद्ध भाषा है। पहले की सरकारों ने कन्नड़ में मेडिकल, इंजीनियरिंग शिक्षा की दिशा में कदम नहीं उठाया, बल्कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए भाषाओं का ‘खेल’ खेला। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने कन्नड़ समेत भारतीय भाषाओं में मेडिकल शिक्षा का विकल्प दिया है। मेडिकल क्षेत्र को विशेष तवज्जो दिए जाने की बात कहते हुए उन्होंने बताया कि 2014 से पहले देश में 380 से कम मेडिकल कॉलेज थे जिनकी संख्या बढ़कर आज 650 हो गई है। बेशक, 2014 के बाद से सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र पर खासा ध्यान केंद्रित किया है। आधारभूत ढांचा तैयार करने की दिशा में तेजी से कार्य हुआ। यही कारण है कि सरकार दम भर रही है कि आने वाले दस सालों में जितने डॉक्टर तैयार होंगे उनकी संख्या बीते 75 साल के दौरान तैयार हुए चिकत्सकों की कुल संख्या से ज्यादा होगी। चिकित्सा और इंजीनियरिंग शिक्षण के लिए आधारभूत ढांचा जितना महत्त्वपूर्ण मुद्दा है, शिक्षण का भाषा का माध्यम भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। इस मामले में कोई पूर्वाग्रह या दुराग्रह नहीं होना चाहिए। जो छात्र प्रतिभाशाली हैं, उन्हें उस भाषा में पढ़ाई करने की सुविधा होनी चाहिए जिसमें वे पढ़ना चाहते हैं। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री का कथन निश्चित ही वंचित तबकों के छात्रों के लिए सुखकारी है। लेकिन तकनीकी शिक्षण में दरपेश व्यावहारिक पक्ष पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। देखा गया है तकनीकी विषयों से संबंधित पाठय पुस्तकें अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में बनिस्बत कम ही होती हैं। रेफरेंस के लिए भी ज्यादातर पुस्तकें अंग्रेजी में हैं। छात्रों को मनचाहे माध्यम से पढ़ाई में निश्चित ही अड़चन का सामना होगा। शिक्षण के माध्यम में विकल्प होने से निश्चित ही लेवल प्लेइंग फील्ड जैसी आदर्श स्थिति होगी। अलबत्ता, सबसे बड़ी चुनौती छात्रों के चयनित विषय में पाठयपुस्तकें मुहैया कराने के मामले में होगी।
Date:27-03-23
बयानबाजी और मानहानि
विनीत नारायण
राहुल गांधी के ताजा विवाद पर पक्ष और विपक्ष तलवारें भांजे आमने-सामने खड़ा है। इस विवाद के कानूनी और राजनैतिक पक्षों पर मीडिया में काफी बहस चल रही है। इसलिए उसकी पुनरावृत्ति यहां करने की आवश्यकता नहीं है। पर इस विवाद के बीच जो विषय ज्यादा गंभीर है, उस पर देशवासियों को मंथन करने की जरूरत है। चुनाव के दौरान पक्ष और प्रतिपक्ष के नेता सार्वजनिक रूप से एक दूसरे पर अनेक आरोप लगाते हैं, और उनके समर्थन में अपने पास तमाम सबूत होने का दावा भी करते हैं। चुनाव समाप्त होते ही यह खूनी रंजिश प्रेम और सौहार्द में बदल जाती है। न तो वो प्रमाण कभी सामने आते हैं, और न ही जनसभाओं में उछाले गए घोटालों को तार्किक परिणाम तक ले जाने का कोई गंभीर प्रयास सत्ता पर काबिज हुए नेताओं द्वारा किया जाता है। कुल मिलाकर सारा तमाशा मतदान के आखिरी दिन तक ही चर्चा में रहता है, और फिर अगले चुनावों तक भुला दिया जाता है।
हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता का यह एक उदाहरण है, जो हम आजादी के बाद से आज तक देखते आए हैं। हालांकि चुनावों में धन तंत्र, बल तंत्र और हिंसा आदि के बढ़ते प्रयोग ने लोकतंत्र की अच्छाइयों को काफी हद तक दबा दिया है। पिछले चार दशकों में लोकतंत्र को पटरी में लाने के अनेक प्रयास हुए पर उनमें विशेष सफलता नहीं मिली। फिर भी हम आपातकाल के अठारह महीनों को छोड़ कर कमोबेश संतुलित राजनैतिक माहौल में जी रहे थे। दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षो में राजनीति की भाषा में बहुत तेजी से गिरावट आई है, और इस गिरावट का सूत्रपात्र सत्ता पक्ष के दल और संगठनों की ओर से हुआ है।
‘ट्रॉल आर्मी’ एक नया शब्द अब राजनैतिक पटल पर हावी हो गया है। किसी भी व्यक्ति को उसके पद, योग्यता, प्रतिष्ठा, समाज और राष्ट्र के लिए किए गए योगदान आदि की उपेक्षा करके यह ‘ट्रॉल आर्मी’ उस पर किसी भी सीमा तक जाकर अभद्र टिप्पणी करती है। माना जाता है कि हर क्रिया की विपरीत और समान प्रक्रिया होती है। परिणामत: अपने सीमित संसाधनों के बावजूद विपक्षी दलों ने भी अपनी-अपनी ‘ट्रॉल आर्मी’ खड़ी कर ली हैं। कुल मिलाकर राजनैतिक वातावरण शालीनता के निम्न स्तर स्तर पर पहुंच गया है। हर वक्त चारों ओर उत्तेजना का वातावरण पैदा किया जा रहा है, जो राष्ट्र के लिए बहुत अशुभ लक्षण है। इससे नागरिकों की ऊर्जा रचनात्मक और सकारात्मक दिशा में लगने की बजाय विनाश की दिशा में लग रही है। पर लगता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व को इस पतन की कोई चिंता नहीं है।
जिस आरोप पर सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को इतनी कड़ी सजा सुनाई है, उससे कहीं ज्यादा आपराधिक भाषा का प्रयोग पिछले कुछ वर्षो में सत्ताधीशों द्वारा सार्वजनिक मंचों पर बार-बार किया गया है। मसलन, किसी भद्र महिला को ‘जर्सी गाय’ कहना, किसी राज्य की मुख्यमंत्री को उस राज्य के हिजड़ों की भाषा में संबोधन करना, किसी बड़े राजनेता की महिला मित्र को ‘50 करोड़ को गर्ल फ्रेंड’ बताना, किसी बड़े राष्ट्रीय दल के नेता का बार-बार उपहास करना और उसे समाज में मूर्ख सिद्ध करने के लिए अभियान चलाना, किसी महिला सांसद को सांकेतिक भाषा में सूर्पनखा कह कर मजाक उड़ाना। ये कुछ उदाहरण हैं यह सिद्ध करने के लिए कि ऊंचे पदों पर बैठे लोग सामान्य शिष्टाचार भी भूल चुके हैं। यहां 1971 के भारत-पाक युद्ध के समय की एक घटना का उल्लेख करना उचित होगा। जब पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत के संदर्भ में घोषणा की थी कि वे भारत से एक हजार साल तक लड़ेंगे। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा में पाकिस्तान या भुट्टो का नाम लिए बिना भुट्टों के कथन का बड़ी शालीनता से जवाब दिया था, ‘वे कहते हैं कि हम एक हजार साल तक लड़ेंगे, हम कहते हैं कि हम शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से रहेंगे।’ ऐसे तमाम उदाहरण हैं, जब भारत के प्रधानमंत्रियों ने अपने ऊपर तमाम तरह के आरोपों और हमलों को सहते हुए भी अपने पद की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। चाहे वे किसी भी दल से क्यों न आए हों। क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, किसी दल विशेष का नहीं। इस मर्यादा को पुन: स्थापित करने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं : ‘यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन:। स यत्प्रमाणं कुरु ते लोकस्तदनुवर्तते।।(3.21)’ अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य लोग भी वैसा ही अनुकरण करते हैं।
इस संदर्भ में सबसे ताजा उदाहरण जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का है, जिन्होंने पिछले हफ्ते ग्वालियर के एक शैक्षिक संस्थान में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, ‘गांधी जी के पास लॉ की कोई डिग्री नहीं थी। क्या आप जानते हैं कि उनके पास एक भी यूनिर्वसटिी की डिग्री नहीं थी। उनकी एकमात्र योग्यता हाई स्कूल डिप्लोमा थी।’ बीएचयू, वाराणसी के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट का गूगल युग में ऐसा अहमक बयान किसके गले उतरेगा? जबकि सारा विश्व जानता है कि गांधी जी कितने पढ़े-लिखे थे और उनके पास कितनी डिग्रियां थीं? सिन्हा के इस वक्तव्य से करोड़ों देशवासियों की भावनाएं आहत हुई हैं। क्या देश भर की अदालतों में सिन्हा के खिलाफ मानहानि के मुकदमे दायर किए जाएं या राष्ट्रपति महोदया से अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए उन्हें पद मुक्त किए जाने की अपील की जाए? क्योंकि मनोज सिन्हा कोई बेपढ़े-लिखे आम आदमी नहीं हैं, बल्कि एक संवैधानिक पद को सुशोभित कर रहे हैं।
जब शासन व्यवस्था में सर्वोच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों की भाषा में इतना हल्कापन आ चुका हो और वे गैर-जिम्मेदारी से बोल रहे हों तो यह पूरे देश के लिए खतरे की घंटी है। इसे दूर करने के लिए राग-द्वेष के बिना समाज के हर वर्ग और राजनैतिक दल के नेताओं को सामूहिक निर्णय लेना चाहिए कि ऐसी गैर-जिम्मेदाराना शब्दावली के लिए भारतीय लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं होगा। अन्यथा अभद्र भाषा की परिणति निकट भविष्य में पारस्परिक हिंसा के रूप में हर जगह दिखने लगेगी। यदि ऐसा हुआ तो देश में अराजकता फैल जाएगी जिसे नियंत्रित करना किसी भी सरकार के बस में नहीं होगा।
हमारा चंद्रयान
संपादकीय
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पृथ्वी की एक तस्वीर जारी की है, जिसमें भारत रात के वक्त भी खूब चमक रहा है। यह चमक ऐसी है, मानो अंतरिक्ष से कोई भी देखे, तो आकर्षित हो जाए। अंतरिक्ष शुरू से ही जिज्ञासा और अनुसंधान का केंद्र रहा है। मगर एक तथ्य यह भी है कि भारत का अंतरिक्ष अभियान अभी समय से कम से कम दस साल पीछे चल रहा है। ऐसे में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष एस सोमनाथ की ताजा घोषणाएं किसी खुशखबरी से कम नहीं हैं। पहली घोषणा यह है कि भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान-3 पूरी तरह से तैयार है और संभवत: इस साल के मध्य तक लॉन्च कर दिया जाएगा। इसरो प्रमुख ने अहमदाबाद में आयोजित चौथे भारतीय ग्रह विज्ञान सम्मेलन में यह घोषणा की है। अंतरिक्ष और ग्रहों की खोज के लिए भारतीय क्षमता आज एक जरूरी विषय है, जिस पर सभी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को पूरे मनोयोग से काम करना चाहिए। पिछले महीने से ही यह संकेत मिलने लगे थे कि चंद्रयान-3 पूरी तरह से तैयार है। लगातार परीक्षणों के बाद वैज्ञानिकों में यह विश्वास पैदा हुआ है कि चंद्र अभियान में इस बार कोई कमी नहीं रहेगी।
दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा भारत के पहले सौर अभियान को लेकर है। आदित्य-एल1 भारत का पहला सौर अभियान है, इसे भी इसी साल के मध्य तक लॉन्च किया जाएगा। यह सूर्य को करीब से देखने की एक कोशिश है और अगर यह अभियान सफल रहा, तो भारत अंतरिक्ष विज्ञान में अलग श्रेणी के देशों में शामिल हो जाएगा। भारतीय वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि दुनिया के अन्य वैज्ञानिक भी इस सौर अभियान के नतीजों का इंतजार करेंगे। डॉक्टर सोमनाथ ने विश्वास जताया है कि हम इस अभियान को बड़ी सफलता दिलाएंगे। बहरहाल, सौर अभियान से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए चंद्र अभियान है। चंद्रयान-1 पूरी तरह सफल रहा था, लेकिन चंद्रयान-2 की विफलता ने हमें एक तरह से पीछे धकेल दिया और अब चंद्रयान-3 की सफलता हर हाल में सुनिश्चित रहने में ही देशहित है। ऐसे अभियान जब सफल होते हैं, तब दुनिया में मजबूती का संदेश जाता है और जब नाकाम होते हैं, तब प्रतिकूल देशों को हंसने का मौका मिलता है। ऐसा चंद्रयान-2 के समय हुआ था। इसमें कोई संदेह नहीं कि वैज्ञानिकों को पूरी चुनौती स्वीकार करते हुए अंतरिक्ष अभियान को तेज करना चाहिए। यहां दूसरे देशों से प्रतिस्पद्र्धा का भाव जरूरी है। गौर करने की बात है कि जब से अंतरिक्ष में रूस और अमेरिका की होड़ खत्म हुई है, तब से कोई इंसान चांद पर नहीं गया है।
इसरो के अनुसार, चंद्रयान-3 की संरचना चंद्रयान-2 की तरह ही होगी। यह ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर से लैस होगा। हालांकि, इस यान पर पिछले यान की तुलना में कम भार होगा। यहां प्राथमिक उद्देश्य लैंडर को चंद्रमा की कक्षा में ले जाना और उसे वहां सतह पर उतारना होगा। चंद्र अभियान के मामले में विगत दिनों में अमेरिका, जापान, चीन के अंतरिक्ष केंद्र कहीं बेहतर काम कर रहे हैं। चीन तो सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसने अमेरिकी तकनीक से काफी कुछ सीखा है। भारत को भी मित्र देशों के साथ मिलकर अंतरिक्ष अभियान को तेज करना चाहिए। जापान के साथ भारत सहयोग करके चल सकता है। अमेरिका से भी हम सहयोग ले सकते हैं। अमेरिका चांद पर इंसानों को उतारने के अभियान में बहुत आगे बढ़ गया है, अब अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा का इंतजार है।
Date:27-03-23
उद्यमिता और नैतिकता को अगर हम संस्कृति बना लें
नन्दितेश निलय, ( जीवन मूल्य प्रशिक्षक )
यह वाकया 1973 का है, जब बांग्लादेश अकाल से जूझ रहा था। लोग इसलिए नहीं मर रहे थे कि वे किसी और की रोटी छीन नहीं पा रहे थे, बल्कि इसलिए कि उनकी थाली खाली थी। यही खालीपन उस शख्स को भी घेरे हुए था, जिसे आज ‘फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस’ कहा जाता है। जी हां, हम जिक्र कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस का, जिन्हें उद्यमशीलता के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। नौकरी छोड़ वह उद्यमी बन बैठे और जोहरा गांव को ही अपनी कार्यशाला बना लिया। माइक्रो फाइनेंस और ग्रामीण बैंक की शुरुआत की। लोग अपने पैरों पर खड़े हों और आत्मनिर्भर बनें, यही उद्यमशीलता की संस्कृति है। वह उसी जीवन मूल्य से प्रभावित हो रही थी, जिसकी चर्चा करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सिर्फ बुद्धि से दुनिया नहीं बनती, बल्कि दया और प्रेम से बनती है।
अगर हम भारत के संदर्भ में, और खासकर उत्तर भारत के कुछ राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश को देखें, तो यह पाएंगे कि इन राज्यों में बेरोजगारी और गरीबी की समस्या शुरू से रही है और सिर्फ सरकार इस समस्या को दूर नहीं कर सकती। उत्तर भारत भी दक्षिण भारत की तरह एक सिलिकॉन वैली बन जाए और जिस तरह से ग्रेटर नोएडा व राजगीर जैसे उत्तर भारत के शहरों में तकनीक और पर्यटन का बदलाव नजर रहा है, यह उद्यमशीलता के लिए शुभ संकेत है। बिहार में सामाजिक उद्यमिता को लेकर शोध पत्र ‘समृद्धि : अ केस ऑफ इंटीग्रेटेड सोशल एंट्रप्रेनरशिप इन बिहार’ में संपन्नता को एक सामाजिक उद्यम के रूप में परखा गया है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे स्वरोजगार के सुनहरे अवसर पैदा करने के लिए पर्याप्त जगह मिले, जिससे वहां के लोगों की जीवन-शैली को समृद्ध और बेहतर बनाया जा सके?
अगर हम देश के स्तर पर देखें, तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम और स्टार्टअप इंडिया, दो सबसे बड़ी सरकारी योजनाएं हैं। अन्य योजनाओं में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंडअप इंडिया स्कीम और वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम शामिल हैं। सरकारों ने बहुत प्रयास किए हैं, पर हमें मानना चाहिए कि पिछड़े इलाकों में उद्यमशीलता की संस्कृति को हम सब अपनी जीवन-शैली का हिस्सा नहीं बना पाए हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। आजादी के बाद श्रम निम्न वर्ग के हिस्से आया और उच्च मध्य वर्ग ने सुरक्षित नौकरी को सुरक्षा कवच बना लिया। उत्तर भारत की मानसिकता में अभी भी नौकरी ही स्वीकार्य है। यहीं से समाज में सिर्फ अपने लिए सोचना हमने सीखा है। उद्यमशीलता हमें सभी के बारे में सोचने को मजबूर करती है। यह हमसे संवेदना व नेतृत्व की आशा करती है, पर हम तो उससे दूर रहे हैं।
उद्यमशील व्यक्ति सिर्फ नौकरी नहीं देता, सरकारों के लिए एक मजबूत पुल भी बनता है। वह पुल तभी मजबूत रहता है, जब राजनीति समाज के हर व्यक्ति को साथ लेकर चले। बिहार तो सत्याग्रह की भूमि है और प्रथम विद्रोह की भी, पर यहां एक बड़ा तबका जहां सरकारी नौकरी की ओर मुड़ा, वहीं गरीब तबका दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए चल पड़ा। यह पलायन सामाजिक व्यवहार का हिस्सा बन गया। आज इन क्षेत्रों में क्या गांधीजी का दृष्टिकोण कारगर नहीं हो सकता? क्या हम यहां स्वास्थ्य और शिक्षा को उच्च प्राथमिकता नहीं दे सकते? हमें सीखना चाहिए, कभी खूब लड़ने-भिड़ने वाले जापान ने कैसे नैतिकता और उद्यमशीलता को संस्कृति का हिस्सा बना दिया। देश के अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए स्थानीय योग्य लोगों को आगे आना होगा। एक सच्ची कथा मुझे याद आ रही है। एक डॉक्टर अपने परिवार के साथ अमेरिका में सुख से थे। उन्हें जन्मदिन पर पिता के पत्र का इंतजार रहता था। एक बार पत्र आया, पिता चाहते थे कि बेटा देश-समाज के प्रति कर्तव्य समझे और वापस भारत आए। उस डॉक्टर ने अपने विदाई भाषण में कहा, जो हिन्दुस्तान में पला-बढ़ा है, वही समझ सकता है कि पिता की इच्छा और उनका आदेश एक पुत्र के लिए क्या होता है। वह डॉक्टर अपोलो हॉस्पिटल के संस्थापक प्रताप सी रेड्डी हैं, जिनका भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को बदलने में बड़ा योगदान है। हम यदि जरूरत समझ लें, तो बदलाव तय है।