26-12-2025 (Important News Clippings)
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Date: 26-12-25
Wide-Ranging Follies
Centre’s assurance on limited mining in Aravalis leaves several key questions unanswered
TOI Editorials
GOI’s statement that more areas across the Aravali range will be protected from mining misses the point. Across Haryana and Rajasthan, the degradation of the 3.2bn years old mountain range is painfully evident. It’s taken just 30 years for Supreme Court, Centre and state govts to clear policies and give rulings that spell existential trouble for the range that’s older than the Himalayas. The serious issue of protecting the Aravali range has been narrowed in, and by, SC over the years into defining the range. Despite plans and bans, miners and builders backed by govts argued that mining activity wasn’t ‘really’ in the Aravali range.
Now, SC has decided that elevation – hills above 100m – is the correct criterion to demarcate Aravali hills and ranges. SC did not specify why it concluded this was a better criterion than Forest Survey of India’s terrain-based definition mooted in 2010 – threedegree slope, a 100m foothill buffer and distance of 500m between hill formations. The 100m elevation definition was first used by Rajasthan govt that SC itself had thrown out in 2010. Even the Final Report of the Committee on Uniform Definition of Aravali Hills and Ranges (2025) noted that “using only elevation and slope as criteria to demarcate boundary of Aravali Hills & Ranges…may lead to inclusion errors…necessity of integrating additional parameters to…protecting Aravali…”. Yet it also adds “for the purpose of ensuring sustainable mining…elevation criterion of 100m…more appropriate.” This is puzzling because it only was to decide on the ‘definition’.
The backstory of how we got to the point where instead of long-range and long-term protection, the bar for exploitation seems to have been lowered is revealing. Overexploitation of the Aravalis to feed the 1990s onwards construction boom led to public interest litigations. SC in 1994 was alert to the “catastrophic ecological fallout”, that would lead to desertification of UP’s Gangetic grain bowl, and limited mining. By 2009, a blanket ban was imposed that was completely disregarded. Between miners, state govts and central regulators who would look away. This degradation and construction are made only easier by SC deciding on the definition of 100m against which also a petition has been filed.
The only thing evident now is that it seems environmental degradation is getting prioritised over sustainable development. Only the lay public seem genuinely concerned.
Doping menace
India must make National Anti-Doping Agency well-funded and independent
Editorial

One of the biggest impediments for India in achieving the status of a global sports power is strongly rooted in its dubious distinction of being the table topper in dope positive cases for the third consecutive year. As the country is set to host the 2029 World Police and Fire Games and the 2030 Centenary Commonwealth Games in Ahmedabad, the low-on-performance and high-on-doping trend may prove detrimental to its aspirations of bidding for the 2036 Olympic Games. As in the 2024 figures by the global watchdog, the World Anti-Doping Agency (WADA), India logged 260 adverse analytical findings (AAFs) out of 7,113 tests, at 3.6%. France (91) and Italy (85) were second and third in terms of numbers. India, far behind China (24,214), was seventh in terms of overall testing figures. Nevertheless, the National Anti-Doping Agency (NADA) looks at the brighter side of the picture, claiming that the higher positivity rate is due to bigger testing numbers. In the post-COVID-19 era, the AAFs and total number of samples were 125 and 3,865 (at 3.2%), respectively, in 2022, and 213 and 5,606 (at 3.8%), respectively, in 2023.
NADA takes pride in stating that up to December 16 this year, it has carried out 7,068 tests with fewer number of positive cases (110), at 1.5%. It has adopted several measures, including awareness drives and encouraging the use of ‘Know Your Medicine’ app, to curb doping. There are many instances of NADA officials pursuing athletes and them trying to escape to avoid testing. Such cat-and-mouse stories point a finger at the sorry state of affairs and a deeper malaise within the sports ecosystem that includes support staff, who have been suspended for abetting doping. Even as the Sports Ministry is addressing the concern, it acknowledges that government jobs through sports quota are a big lure for the athletes to take shortcuts. It cannot be denied that lucrative cash awards for big international medals may also be prompting elite athletes to take banned performance-enhancing drugs, despite the risks of adverse effects on one’s health, over the years. India has passed the National Anti-Doping (Amendment) Bill, 2025, to add muscle to its anti-doping efforts. Whether doping is triggered by need or greed or ignorance, the country, under pressure from the International Olympic Committee over the issue, should make NADA a truly independent entity and provide more funds to put up a stronger fight against this menace, which has kept pace with modern scientific developments.
Date: 26-12-25
The urban future with cities as dynamic ecosystems
Merely designing better infrastructure will not deliver the desired outcome if the human element of belonging is ignored
Aruna Bhattacharya, [ is a medical anthropologist and a public health expert specialising in urban health systems, and is based in Bengaluru ]
Cities stand at the epicentre of global discourse, driving development, policymaking, science, and technology. Yet, amidst all the planning and progress, we often overlook the most fundamental element: the diverse people who inhabit these urban spaces and make them home. The disconnect between the cities we design, the cities we wish to inhabit, and the cities we live in is the critical missing link in our tale of interconnected realities.
The invisible tax of exclusion
When individuals migrate, there is an unspoken expectation of assimilation, often summarised as “do what the Romans do”. Language emerges as the primary, non-negotiable standard for integration, necessary for communication and alignment with the city’s linguistic identity. The failure to meet this linguistic standard often results in an invisible tax paid by “new residents” and migrants from different linguistic zones.
This marginalisation reflects a systemic tension between the vibrant, multi-lingual reality of major metropolitan hubs and the emotional, cultural and political expectations placed upon those seeking a better life within them. The core issue is about the validation of belonging within the city that a resident calls home.
This “linguistic tax” translates directly into economic disadvantage. Navigating a job search, negotiating complex housing agreements, or accessing essential government benefits or health care becomes a bureaucratic maze when official documents and primary communication channels are monolingual.
This cultural and linguistic friction serves as an economic roadblock. It often channels migrants into the informal economy, where exploitation is higher and opportunities for formal social mobility are curtailed. Ironically, the city, which relies heavily on the labour, skills and taxes contributed by these new residents, structurally denies them full and equal access to the very opportunities and services they were promised. The failure to integrate them linguistically and culturally is a self-inflicted wound that undermines the long-term social and economic resilience of the city itself.
The fundamental flaw in modern urban planning is the assumption of a static, homogenous user base. Urban infrastructure — the actual blueprint of the designed city — is often conceived for the established resident, rendering the new resident invisible. We design ‘smart’ cities, but they are often only smart for those who already speak the right language and possess the right documents.
This invisibility is compounded by a lack of culturally diverse governance. When local bodies and planning committees fail to reflect on the cosmopolitan reality of the metropolis, homogeneous perspectives inevitably dominate plans for profoundly heterogeneous spaces. Planning for schools, transport hubs or public parks often misses the mark when planners do not recognise, or account for, the needs of recent, diverse demographic shifts.
Designing cities ‘for all’
The urban future we wish to reimagine must be layered. Simply designing better infrastructure will not deliver the desired outcome if the human element of belonging is ignored. Cities are not static blueprints; they are dynamic ecosystems. We need to stop viewing them as spaces defined by fixed, hard boundaries and start seeing them as fluid entities with an infinite capacity to expand, reconfigure and include.
To proactively bridge the cultural divide, city planners must anticipate potential friction — the clash between the ‘known’ and the ‘new’, the ‘us’ and the ‘them’. A small, targeted investment in cultural sensitisation training for public-facing staff could be the essential ingredient. This training is not just about politeness; it is about operational efficiency and upholding democratic rights.
For any truly transformative change to succeed, we must prepare for temporary commotion on the path to greater development and a better social outcome.
A city must be imagined, designed and governed with all the inhabitants who call it home: those who were born here, those who have lived here for decades, and those who will arrive tomorrow. We must design a city that is dynamic enough to embrace future growth, welcome diversity and encourage amalgamation and regeneration.
The missing link
For an inclusive, sustainable, urban future, let us commit to designing cities — not just for the infrastructure they contain but for the people that they are built to serve. The true missing link in the tale of our interconnected realities is empathy: the recognition that the comfort, security and validated belonging of the lived experience is the ultimate measure of successful urban design.
माओवाद से मिलती मुक्ति
संपादकीय
माओवादियों के खिलाफ जारी अभियान को फिर से एक बड़ी सफलता मिली। इस बार यह सफलता मिली ओडिशा के कंधमाल जिले में, जहां 1.1 करोड़ के इनामी माओवादी सरगना गणेश उइके अपने चार साथियों के साथ मुठभेड़ में मारा गया। इसके कुछ घंटे पहले ओडिशा में ही दो और माओवादी मारे गए थे। ओडिशा में माओवादी सरगना गणेश के मारे जाने के बाद यह राज्य भी माओवाद से मुक्त होने की कगार पर आ खड़ा हुआ है।
इसी के साथ देश के अगले वर्ष मार्च तक माओवाद से मुक्त होने के आसार बढ़ गए हैं। इसे गृहमंत्री अमित शाह ने जिस तरह नए सिरे से दोहराया, उससे इस लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर उनकी प्रतिबद्धता का ही पता चलता है। कितना अच्छा होता कि ऐसी ही प्रतिबद्धता मनमोहन सरकार ने भी दिखाई होती। हालांकि मनमोहन सरकार के समय जब चिदंबरम गृहमंत्री थे तो माओवादियों के खिलाफ आपरेशन ग्रीनहंट चलाया गया, लेकिन उसका विरोध कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने ही शुरू कर दिया।
इसके चलते यह आपरेशन धीरे-धीरे निष्प्रभावी हो गया। इसकी देश को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इससे माओवादियों का दुस्साहस बढ़ा। उन्होंने अपने को संगठित कर सुरक्षा बलों पर घातक हमले किए और आदिवासियों का दमन करने के साथ ही विकास कार्यों को रोका और अपनी लूट-खसोट तेज की। इसमें कोई संशय नहीं रह जाना चाहिए कि माओवाद विषैली विचारधारा से लैस ऐसे हथियारबंद लोगों का निर्मम समूह है, जो गरीबों की हित रक्षा की आड़ लेकर हर तरह की मनमानी और उगाही करता है।
हाल के समय में जिस तरह एक के बाद एक माओवादी सरगना मारे गए हैं और बड़ी संख्या में उनके सहयोगियों ने समर्पण किया है, उससे माओवाद अंतिम सांसें लेता हुआ दिख रहा है। इसकी पुष्टि इससे भी होती है कि अब माओवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 11 ही रह गई है। एक समय में ऐसे जिलों की संख्या 182 थी। बीतते कुछ समय में माओवाद से कई ऐसे क्षेत्र भी मुक्त हुए हैं, जो कभी उनके गढ़ हुआ करते थे। हालांकि कई भूमिगत माओवादी नेता इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि वे हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वे हथियार छोड़ने के लिए तैयार नहीं।
इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि माओवादी जब-तब सुरक्षा बलों को चुनौती देते रहते हैं। इसे देखते हुए बचे-खुचे माओवादियों के खिलाफ सख्ती का परिचय देने में संकोच नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें न तो सिर उठाने का अवसर दिया जाना चाहिए और न ही संगठित होने का। ऐसे हालात पैदा करने होंगे, जिससे उनके सामने समर्पण करने के अलावा और कोई उपाय ही न रहे। भूमिगत माओवादी नेताओं के साथ-साथ उन्हें वैचारिक खुराक देने वाले उन तत्वों पर भी कड़ी निगाह रखी जानी चाहिए, जो अर्बन नक्सल कहे जाते हैं।
Date: 26-12-25
समग्र विनियमन
संपादकीय
हाल ही में प्रस्तुत प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक, 2025 (एसएमसी 2025) तीन कानूनों की जगह लेगा । यह एकीकरण और सरलीकरण की दिशा में उठाया गया एक कदम है। विधेयक को जांच के लिए संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा गया है। ये तीन कानून है- प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) अधिनियम, 1992 और डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 | ये अधिनियम प्रतिभूतियों, विनिमय संचालन तथा प्रतिभूतियों के डीमैट या इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारण और हस्तांतरण से संबंधित हैं और साथ ही सेबी को बाजार नियामक तथा प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण (एसएटी) को उसका अपील मंच स्थापित करते हैं।
विधेयक अधिकांश मौजूदा प्रावधानों को बनाए रखता है लेकिन कुछ प्रमुख जोड़ और बदलाव उल्लेखनीय है। उदाहरण के लिए सेबी की संरचना और उसकी शक्तियां वर्तमान में खेत्री का बोर्ड नौ सदस्यों का है जिसे चड़ाकर 15 किया जाएगा। महत्त्वपूर्ण रूप से बोर्ड में छह स्वतंत्र, अंशकालिक सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान होने के बाद बाजार नियामक बोर्ड के कामकाज में बाहरी दृष्टिकोण और विशेषज्ञता लाने की उम्मीद है। एसएमसी सभी सदस्यों के लिए हितों के टकराव को परिभाषित करने वाले प्रावधानों का विस्तार करने का प्रस्ताव करता है, जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित रखने वाले सभी सदस्य शामिल होंगे, यहां तक कि परिवार के सदस्यों द्वारा रखे गए हित थी। यह केंद्र सरकार को उस सदस्य को हटाने की शक्ति देता है जिससे जुड़े हित कार्यों को प्रभावित कर सकते हो विधेयक जांच या निर्णय अधिकारी की नियुक्ति को केवल पूर्णकालिक सदस्यों (अध्यक्ष सहित ) या सेवी अधिकारियों तक सीमित करता है, जबकि वर्तमान में किसी भी व्यक्ति को ऐसे पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि, एक निर्णायक अधिकारी पूर्व जांच में शामिल नहीं रहा होना चाहिए, जिससे संस्थागत निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।
कथित उल्लंघनकर्ताओं को अंतिम समाधान प्रदान करने तथा स्पष्टता लाने के उद्देश्य से विधेयक किसी भी जांच पर उल्लोचन की तिथि से आठ वर्षों की सीमा तय करता है, जबकि वर्तमान में कोई सीमा नहीं है। यह सीमा उन मामलों पर लागू नहीं होगी जिनका बाजारों पर ‘प्रणालीगत प्रभाव’ हो या जिन्हें जांच एजेंसियों द्वारा संदर्भित किया गया हो। वर्तमान में, तीनों अधिनियमों के तहत उल्लंघनों को कारावास, जुर्माना या दोनों के साथ-साथ दंडनीय बनाया गया है। विधेयक कुछ उल्लंघनों के लिए केवल मौद्रिक दंड की बात करता है और कुछ अपराधों के लिए कारावास को बनाए रखता है। उदाहरण के लिए निगांवक अधिकारियों के आदेशों वा जांच अधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन न करना, और बाजार दुरुपयोग जैसे भेदिया कारोबार, निवेशकों को धोखा देना, गैर-सार्वजनिक जानकारी रखते हुए प्रतिभूतियों में लेन-देन करना, या प्रतिभूतियों की बाजार कीमतों में हेरफेर करना। यह बाजार दुरुपयोग को धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव करता है, जिससे प्रवर्तन निदेशालय को जांच आरंभ करने की अनुमति मिल सकती है।
विधेयकसेवी को मध्यस्थों वा निवेशकों की विशिष्ट श्रेणियों के पंजीकरण की शक्तियों को सौंपने की अनुमति भी देता है। यह सेची से निवेशक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने को कहता है और सेवा प्रदाताओं को शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का निर्देश देता है। यह सेवी को शिकायतों के निवारण के लिए एक लोकपाल नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है। एसएमसी औपचारिक रूप से बाजार अधोसंरचना संस्थानों यानी एमआईआई की अवधारणा को मान्यता देता है। इनमें स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉजिटरी शामिल हैं, साथ ही कोई नई श्रेणी जिसे केंद्र द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। एमआईआई अपने उप-नियम बना सकते हैं ताकि सेवाओं तक गैर- भेदभावपूर्ण पहुँच सुनिश्चित की जा सके, बाजार दुरुपयोग को न्यूनतम किया जा सके, अन्य एमआईआई के साथ संबद्धता सुनिश्चित की जा सके, आदि। सेबी को कुछ पंजीकरण कार्यों को एमआईआई को सौंपने का अधिकार दिया गया है। विधेयक निवेशकों की सुरक्षा के लिए एक ‘निवेशक चार्टर’ बनाने की भी अनुमति देता है। इसे अपने प्रदर्शन और चिनियमों की प्रभावशीलता की समीक्षा करनी होगी, जबकि कुछ मामलों में सेबी और केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक परामर्श अनिवार्य होगा।
कई मायनों में, यह एकीकरण बाजारों के संचालन और उनके नियमन की प्रक्रिया को सरल बना सकता है। यह हितों के टकराव को मौजूदा अधिनियम की तुलना में अधिक व्यापक रूप से परिभाषित करता है, जो स्वागत योग्य है। हालांकि, कुछ हलकों में चिंता है कि एसएमसी सेबी में अत्यधिक शक्तियां केंद्रित करने वाला है। सेवी की शक्तियों पर नियंत्रण और संतुलन का एक स्पष्ट बयान जरूरी है ताकि यह नियामक का जवाबदेह बना रहना सुनिश्चित हो सके।
Date: 26-12-25
देश में बिजली व्यवस्था की जटिलता और मूल्य प्रणाली
अजय शाह, ( लेखक एक्सकेडी आर फोरम में शोधकर्ता हैं )
बिजली क्षेत्र एक जमाने में उठापटक से दूर एकदम स्थिर था। कोयले से बिजली बनाने की तकनीक भी दशकों तक ठहरी रही। इस तकनीकी ठहराव ने एक खास तरह की संस्थागत व्यवस्था केंद्रीय नियोजन को जन्म दिया। राज्य की राजधानियों में बैठकर अधिकारी तय करते थे कि बिजली की क्षमता कितनी होगी, स्थान क्या होगा और वितरण कितना होगा। ग्रिड आपूर्ति और मांग के बीच की खाई को पाटता था और उपभोक्ता नेटवर्क के भौतिक प्रभावों से बचे रहते थे।
बिजली उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को ‘निजी क्षेत्र की सहभागिता’ कहा गया। परंतु इसमें बाजार अर्थव्यवस्था के गुण नहीं थे। इन व्यवस्थाओं में इक्विटी पर 25 साल के रिटर्न की गारंटी थी। सक्रिय पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य द्वारा 25 साल के लिए रिटर्न सुनिश्चित किया जाना असामान्य है । हलचल होने पर केंद्रीकृत नियोजित बिजली प्रणाली का प्रदर्शन बिगड़ना तय था। अब इस प्रणाली को एक साथ तीन झटके लग रहे थे।
पहला है जलवायु परिवर्तन, जो होना ही था। दुनिया भर के बढ़ते तापमान पर वैज्ञानिक एकमत होकर कह रहे हैं- कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन रुकना चाहिए। अब यह नैतिक बाधा नहीं रह गई है बल्कि आर्थिक दिक्कत है, जो कार्बन प्राइसिंग और 1 जनवरी 2026 से लागू होने जा रही यूरोपीय कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) जैसी व्यवस्थाओं के कारण आ रही है। इसमें वित्तीय क्षेत्र का भी हाथ है, जिसे साफ समझ आ गया है कि जीवाश्म ईंधन का उत्पादन कभी न कभी बंद हो ही जाएगा, इसलिए नई परियोजनाओं पर दांव नहीं खेला जा सकता।
दूसरा झटका तकनीक से जुड़ा है। हमने सोलर फोटोवोल्टिक और लीथियम ऑयन बैटरी में जबरदस्त तरक्की देखी। यह तरक्की बुनियादी शोध पर विकसित देशों के खर्च से और उसके बाद राइट्स लॉ से आई, जो कहता हैः कुल उत्पादन जैसे- जैसे दोगुना होता है, लागत गिरती जाती है। ये क्रमिक सुधार नहीं हैं बल्कि पूंजी की कुशलता में जबरदस्त बदलाव हैं। पवन ऊर्जा उत्पादन तथा अन्य भंडारण तकनीकों में लाभ इतने नाटकीय चाहे नहीं रहे मगर बहुत अधिक हुए हैं। भारत में पश्चिमी घाट जैसे भौगोलिक क्षेत्रों के लिए खास तौर पर कारगर पंप्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्टोरेज जैसे विकल्पों को अब सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है।
तीसरा झटका मांग का आया। सबसे पहले क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग शुरू हुई और उसके बाद आर्टिफिशल इंटेलिजेंस यानी एआई आ गई। इन तकनीकों को बहुत अधिक बिजली की जरूरत होती है। इनकी वजह से बिजली की मांग बेहद तेजी से बढ़ रही है, जिसके साथ तालमेल बिठाना केंद्रीय नियोजन व्यवस्था के लिए
मुश्किल हो रहा है।
इन तीन बदलावों ने दुनिया भर में केंद्रीकृत नियोजन बिजली प्रणालियों को चरमरा दिया है। ठहरी हुई दुनिया के लिए तैयार किए गए ग्रिड में न तो नए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक आ सकते हैं और न ही वह आज के उपभोक्ताओं की मांगें पूरी कर सकता है। हम लोग टुकड़ों में बदलाव से गुजर रहे हैं। जो तकनीक आनी हैं, वे इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन संस्थागत ढांचा संसाधन बांटने वाली मूल्य व्यवस्था नदारद है। हार्डवेयर तैयार हैं मगर बाजार अर्थव्यवस्था का सॉफ्टवेयर नहीं है।
पाकिस्तान में बिजली व्यवस्था की कहानी बताती है कि भारत में क्या हो सकता है। भारत के कई राज्यों के खजानों की हालत और वहां कामकाज की स्थिति एकदम पाकिस्तान के हालात से मेल खाती है। क्रॉस सब्सिडी और दूसरी अक्षमताओं के कारण ग्रिड़ की बिजली जैसे-जैसे भरोसा खोती है और महंगी होती जाती है वैसे-वैसे ही धनवान उपभोक्ता उससे किनारा करते जाते हैं। वे विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन का इंतजाम कर लेते हैं। इससे बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम का राजस्व घटता है और उनकी माली हालत बिगड़ने लगती है। लागत निकालने के लिए डिस्कॉम बाकी ग्राहकों के लिए शुल्क दरें बढ़ा देती हैं, जिनका बोझ आम तौर पर वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं पर ही आता है। ऐसे में वे उपभोक्ता भी ग्रिड छोड़ जाते हैं। यह सिलसिला सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ देता है। पाकिस्तान में ग्रिड बिगाड़ने वाली ताकतें आज भारत में काम कर रही हैं। पाकिस्तान में जो आज हो रहा है वही कल भारतीय राज्यों के आगे भी आ सकता है।
बिजली खरीद के 25 वर्ष के समझौते पर अड़ने से स्थिति और बिगड़ जाती है। ये समझौते उस समय बिजली खरीद समझौते की कठोरता इसे और अधिक बढ़ा देती है । ये समझौते उस दौर के लिए थे, जब मार्जिनल कॉस्ट ठहरी रहती थी । नवीकरणीय ऊर्जा के दौर में मार्जिनल कॉस्ट शून्य है, इसलिए ये समझौते बोझ हैं। केंद्रीय नियोजक ऐसी व्यवस्था में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, जहां आपूर्ति (पवन और सौर ऊर्जा ) अनिश्चित है और मांग लगातार घटती-बढ़ती रहती है।
उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में एआई के कारण आई मांग का झटका भी दिखाता है कि भारत में क्या हो सकता है। ग्रिड की स्थिरता को आपूर्ति में कमीबेशी से ही नहीं बल्कि खपत में भारी इजाफे से भी खतरा हो रहा है। इसे प्रशासनिक नियंत्रण से संभालने की कोशिश हुई तो किल्लत होगी, राशनिंग करनी पड़ेगी और ग्रिड को ऊपर बताया गया खतरा और तेज हो जाएगा। आज जिन चुनौतियों का सामना उन्नत अर्थव्यवस्थाएं कर रही हैं, कल भारतीय राज्यों को भी उनका सामना करना पड़ सकता है।
इससे निजात पाने का तरीका मूल्य व्यवस्था में छिपा है। जलवायु परिवर्तन के दौर में मूल्य व्यवस्था के आधार पर बिजली बाजार का सुधार करना सबसे आसान है। कामकाजी बाजार में मूल्य के इशारे पर ही निजी फैसले तय होते हैं। जब धूप खिलती है और हवा चलती है तो बिजली की कीमत गिरकर शून्य हो जानी चाहिए। इससे उपभोक्ताओं को ज्यादा बिजली खर्च करने वाले उपकरण चलाने का इशारा मिलता है जैसे पानी के पंप, वाहनों की चार्जिंग और बैच कंप्यूटिंग । भारतीय उपभोक्ताओं के बड़े हिस्से को दिन में सस्ती बिजली मिल जाए तो शाम को बिजली महंगी की जा सकती है और सब्सिडी भी ख़त्म की जा सकती है। उत्पादन कम हो तो कीमत ज्यादा होनी चाहिए, जिससे उपभोक्ताओं को इस्तेमाल कम करने का संकेत मिल सके।
जो पाकिस्तान में हुआ, उससे हमें भी फिक्र होनी चाहिए। वहां सरकारी उपक्रमों की माली हालत खस्ता है, अमीर और कामकाजी वर्ग ग्रिड से हट गया और ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ टूट गई। यह सब अच्छी मंशा, सब्सिडी और 20वीं सदी के केंद्रीय नियोजन मॉडल पर अड़े रहने की वजह से हुआ है। मूल्य व्यवस्था ही इकलौता तरीका है, जो ऊर्जा की नई दुनिया की जटिलताओं के साथ कदमताल कर सकती है। इसके लिए ऐसी बाजार व्यवस्था में जाना होगा, बिजली प्रणाली के सभी घटकों के लिए आपूर्ति और मांग की असली और तात्कालिक स्थिति स्पष्ट होती है। इसका मतलब है कि ग्रिड को सरकारी ढांचे के बजाय सामुदायिक बाजार की तरह देखना होगा।
Date: 26-12-25
ऑस्ट्रेलिया में किशोरों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध के मायने
देवांशु दत्ता

ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं। ये पाबंदियां फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, थ्रेड्स, टिकटॉक, एक्स (पहले ट्विटर), यूट्यूब, रेडिट और किक और द्विच जैसी स्ट्रीमिंग साइटों पर लागू होंगी। अब इन प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना होगा कि उम्र की पुष्टि की जाए और ऑस्ट्रेलिया के 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इन प्लेटफॉर्म पर अकाउंट न बना पाएं और अगर किसी बच्चे का अकाउंट है तो उसे बंद कर दिया जाए। ऑस्ट्रेलियाई सरकार कुछ गेमिंग प्लेटफॉर्म पर भी यह प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। आने वाले समय में इसे लेकर कानूनी चुनौतियां भी आ सकती हैं और हो सकता है कि दूसरे देश भी ऐसा ही कानून बनाएं।
इस प्रतिबंध का तात्कालिक कारण साइबर बुलिंग ( इंटरनेट या सोशल मीडिया पर धमकाए या परेशान किए जाने की घटना) से बच्चों की दुखद मौतें हैं। ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा कराए गए एक अध्ययन से पता चला है कि सोशल मीडिया पर न केवल साइबर बुलिंग बल्कि यौन उत्पीड़न और नाबालिगों को बहला-फुसलाकर यौन शोषण करने वाले अपराधियों की गतिविधियां भी आम हैं।
इस प्रतिबंध का एक बड़ा असर यह होगा कि हर ऑस्ट्रेलियाई सोशल मीडिया उपयोगकर्ता की निजता खतरे में पड़ जाएगी। पहचान की पुष्टि करने की प्रक्रिया बहुत निजी होगी और इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (और शायद सरकार) निजी डेटा जमा कर पाएंगे। हालांकि प्लेटफॉर्म को पहचान की पुष्टि करने के बाद डेटा नष्ट करना होगा, लेकिन इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बुरा असर पड़ सकता है क्योंकि गुमनाम रहना अब संभव नहीं होगा।
इस प्रतिबंध से सोशल मीडिया मंच के इस्तेमाल में कमी आएगी। युवा उपयोगकर्ता न केवल सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों का एक बड़ा हिस्सा हैं बल्कि वे इन पर सबसे ज्यादा सक्रिय भी रहते हैं, सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताते हैं और ज्यादा चैट भी करते हैं। इससे विज्ञापन से होने वाली आय भी कम हो जाएगी। इन उपयोगकर्ताओं को हटाने से विज्ञापन से होने वाली आय कम हो जाएगी जो कि आय का सबसे बड़ा स्रोत है (मेटा के लिए 90 प्रतिशत से ज्यादा आय विज्ञापन से होती है)। हालांकि सोशल मीडिया मंच को ऑस्ट्रेलिया में संग्रहीत किए गए नए डेटा को नष्ट करना होगा लेकिन वे शायद इससे पैसे कमाने के नए तरीके खोज लेंगे।
पहचान की पुष्टि करने की नई प्रक्रिया में भी कमियां होंगी। बच्चे डिजिटल दुनिया में माहिर होते हैं। वे वीपीएन नकली आईडी का उपयोग करके, वयस्क बनकर या जिन मंचों पर अभी प्रतिबंध नहीं लगा है उन मंचों को खोजकर इस प्रतिबंध से बचने के तरीके खोज लेंगे।
सोशल मीडिया मंच इसका जवाब वैश्विक पहचान की पुष्टि करने वाले तंत्र स्थापित करके और सभी उपयोगकर्ताओं के लिए यह डेटा एकत्र करके दे सकते हैं, क्योंकि इसमें उनका भी फायदा है। कई सरकारें भी ऐसा होने दे सकती हैं जब तक कि उनकी खुद भी उस डेटा तक पहुंच हो सके और भले ही प्लेटफॉर्म को
पहचान की पुष्टि करने के बाद उसे हटाना पड़े। इसलिए निजता और गुमनामी तथा अभिव्यक्ति की आजादी पर इसका असर पूरी दुनिया में हो सकता है। भारत में भी इसका असर हो सकता है जहां डिजिटल निजी डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम जैसे कानूनों में सरकारों के लिए कुछ अपवाद हैं और सरकारी एजेंसियों के पास मौजूद डेटा को हमेशा हटाने का अधिकार नहीं दिया गया है।
साइबर बुलिंग को कम करने और यौन अपराधियों तक पहुंचने से रोकने के मामले में इस प्रतिबंध की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए समय और डेटा दोनों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा कुछ अन्य संभावित प्रभावों का आकलन करने के लिए सालों या दशकों तक चलने वाले अध्ययन करने होंगे।
सोशल मीडिया, डिजिटल तंत्र का एक अहम हिस्सा है। रेडिट, द्विच और यूट्यूब का इस्तेमाल करने वाले बच्चे इन प्लेटफॉर्म पर कोडिंग, गणित, भाषाएं, भूगोल, जीव विज्ञान जैसी कई चीजें सीखते हैं। इसके अलावा, सोशल मीडिया छोटे, शारीरिक रूप से अलग समुदायों में अकेलेपन को कम करने में मदद करता है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कई समुदाय हैं।
ऑस्ट्रेलिया ने 60 साल पहले रेडियो और टीवी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा की शुरुआत की थी ताकि दूर- दराज के इलाकों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा मिल सके। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने से सीखने में कमी आ सकती है और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले बच्चों के जीवन में एक खालीपन आ सकता है।
एक और अनिश्चित पहलू है बच्चों का मानसिक विकास। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जो बच्चे कम उम्र में सोशल मीडिया के संपर्क में आते हैं (कई बच्चों के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल लगभग 3 साल की उम्र में शुरू हो जाता है) उनमें पढ़ने, बोलने, गणना करने और सीखने के कौशल का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। उन्हें सोशल मीडिया से दूर रखने से उनकी शिक्षा बेहतर हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया इस मामले में एक ‘प्रयोग’ हो सकता है। लगभग 10-15 सालों में, हमें पता चल जाएगा कि क्या प्रतिबंध के बाद बड़े होने वाले ऑस्ट्रेलियाई बच्चे ज्यादा होशियार और बेहतर व्यक्तित्व वाले हैं या वे शिक्षा के स्तर के मामले में ‘गैर प्रतिबंध’ वाले देशों के बच्चों से पीछे हैं या सामाजिक रूप से अधिक अजीब हैं।
ऐसे में इस प्रतिबंध को एक बड़े पैमाने पर किए गए प्रयोग के तौर पर देखना सार्थक है। इसे एक व्यापक संदर्भ में देखें तो ऑस्ट्रेलिया में यौन संबंध बनाने की कानूनी उम्र 16 साल है, और वह 16 साल के बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता है, जबकि शराब का सेवन 18 साल की उम्र में कानूनी है और मतदान की भी यही उम्र है । इसलिए इस प्रतिबंध से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना यौन संबंध बनाने या गाड़ी चलाने जितना ही खतरनाक है, लेकिन शराब पीने या मतदान के जरिये उन लोगों को चुनने के अधिकार से कम खतरनाक है जो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर सकते हैं। यह सच है या नहीं, यह तो समय ही बताएगा।
भारत-रूस संबंधों के नए आयाम
धीरज यादव
रुस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हालिया भारत यात्रा ऐसे समय में हुई, जब वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। पिछले कुछ समय से दुनिया में शक्ति-संतुलन बदल रहा है और विभिन्न देशों की विदेश नीतियों में नई प्राथमिकताएं आकार ले रही हैं। ऐसे में भारत और रूस के बीच शीर्ष स्तरीय संवाद केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि यह संकेत है कि दोनों देश वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी अपनी सामरिक साझेदारी को नई ऊर्जा देना चाहते हैं पुतिन की यह यात्रा इस बात की पुष्टि करती है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को सुरक्षित रखते हुए बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में संतुलित और सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस यात्रा का महत्त्व इसलिए भी बढ़ गया है, क्योंकि विश्व स्तर पर यूक्रेन युद्ध, रूस और पश्चिम देशों के बीच तनाव, रूस-चीन नजदीकी और अमेरिका की नई व्यापार नीतियां मिलकर एक जटिल भू-राजनीतिक वातावरण बना रही हैं। भारत, जो आज वैश्विक दक्षिण की प्रमुख आवाज बनकर उभरा है, ऐसी स्थिति में अपनी विदेश नीति में परिपक्वता और संतुलन दोनों का परिचय दे रहा है। पुतिन की यात्रा का सार यही रहा कि भारत किसी दबाव में नहीं, बल्कि अपने हितों और मूल्यों के अनुरूप निर्णय लेता है।
भारत और रूस के संबंधों की नींव शीत युद्ध काल में पड़ी थी। वर्ष 1971 की भारत – सोवियत मैत्री संधि ने दोनों देशों के बीच ऐसे विश्वास का निर्माण किया, जिसे समय और सत्ता परिवर्तन भी कमजोर नहीं कर सके। रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा और विज्ञान-तकनीक के क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत होता गया। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को आकार देने में रूसी वैज्ञानिक सहयोग निर्णायक रहा। रक्षा क्षेत्र में भी द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार हुआ है। भारतीय सेना के लगभग 60-70 फीसद उपकरण किसी न किसी रूप में रूसी तकनीक पर आधारित हैं। एसयू-30 एमकेआई लड़ाकू विमान, टी-90 टैंक, एस-400 मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस जैसी संयुक्त परियोजनाएं इस विश्वास का प्रमाण हैं। यही ऐतिहासिक संबंध आज भी दोनों देशों को एक-दूसरे की सुरक्षा और रणनीतिक प्राथमिकताओं के प्रति संवेदनशील बनाए रखते हैं।
यूक्रेन युद्ध ने यूरोप ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की भू-राजनीति को बदल दिया है। पश्चिमी प्रतिबंधों ने रूस को आर्थिक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर नए सहयोगियों की तलाश के लिए प्रेरित किया। एशिया, विशेषकर भारत और चीन, रूस की आर्थिक स्थिरता के लिए महत्त्वपूर्ण साझेदार बनकर उभरे। भारत ने यूक्रेन संकट पर शुरुआत से संतुलित रुख अपनाया और न तो युद्ध का समर्थन किया, न ही किसी पक्ष का कठोर विरोध, बल्कि संवाद और शांतिपूर्ण समाधान का आग्रह किया। यह नीति भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और स्वतंत्र विदेश नीति का प्रत्यक्ष उदाहरण है। पश्चिमी दबाव के बावजूद भारत-रूस संवाद की निरंतरता इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी वैश्विक शक्ति के प्रभाव में निर्णय नहीं लेता, बल्कि अपने दीर्घकालिक हितों को प्राथमिकता देता है। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत ने इस अवधि में रूस से व्यापक स्तर पर तेल खरीदा, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को महंगाई और आपूर्ति संकट से बचाने में मदद की।
हाल के वर्षों में रूस-चीन संबंधों में भी काफी प्रगाढ़ता आई है। यह निकटता पश्चिमी प्रतिबंधों और भू-राजनीतिक तनावों का स्वाभाविक परिणाम है, मगर इसके भारत पर कई प्रभाव हैं। चीन, भारत का प्रमुख रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी है और रूस का महत्त्वपूर्ण आर्थिक साझेदार भी बन गया है। यह स्थिति पहली दृष्टि में भारत के लिए चुनौती बन सकती है, हालांकि इसके भीतर अवसर भी निहित है। भारत के लिए रूस सिर्फ एक व्यापारिक साझेदार नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोगी है। रूस के वैज्ञानिक, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में भारत के साथ दशकों से बने भरोसे को केवल चीन की निकटता कम नहीं कर सकती। इस जटिल त्रिकोणीय परिदृश्य में भारत के पास पर्याप्त रणनीतिक अवसर हैं, जिनके माध्यम से वह रूस के साथ अपने संबंधों को चीन रूस समीकरण से अलग दिशा में आगे बढ़ा सकता है। इसी संतुलनकारी भूमिका ने भारत को वैश्विक स्तर पर एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित किया है।
अमेरिका की ओर से चीन पर शुल्क बढ़ाने के बाद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का पुनर्गठन तेज हो गया है। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत सहित एशिया के अन्य देशों में वैकल्पिक विनिर्माण क्षमता तलाश रही हैं। यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर है, पर साथ ही चुनौतियां भी कम नहीं है, क्योंकि अमेरिका और रूस दोनों के साथ भारत संतुलित संबंध बनाए रखने की नीति पर चलता है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी मजबूत हो रही है, जबकि रूस इस क्षेत्र में चीन के साथ गहरी साझेदारी चाहता है। इस विरोधाभासी परिदृश्य में भारत की कूटनीति को अत्यंत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। भारत ने अभी तक इस संतुलन को कुशलता से निभाया है और यही उसकी विदेश नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
रक्षा क्षेत्र की बात करें, तो भविष्य की दिशा संयुक्त उत्पादन और तकनीकी हस्तांतरण के माडल पर आधारित होगी। भारत आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन की ओर बढ़ रहा है और रूस इसके लिए एक विश्वसनीय साझेदार बन सकता है। ब्रह्मोस जैसी सफल परियोजनाएं दोनों देशों की क्षमता को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। व्यापार के क्षेत्र में ‘नार्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कारिडोर’ भारत के लिए यूरोप और मध्य एशिया से जुड़ने का नया मार्ग खोल सकता है। इसके अलावा, यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर चल रही बातचीत भविष्य में भारत के व्यापार को कई गुना बढ़ा सकती है। वैश्विक व्यवस्था तेजी से बहुध्रुवीय स्वरूप ले रही है। अमेरिका, चीन, रूस और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच शक्ति का पुनर्संतुलन बन रहा है। भारत-रूस संबंध इस व्यापक वैश्विक भूमिका के महत्त्वपूर्ण घटक हैं।
आने वाले वर्षों में भारत और रूस ऊर्जा, रक्षा, उर्वरक, आर्कटिक सहयोग, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में अपने सहयोग को नई दिशाओं में विस्तार दे सकते हैं। उत्तरी समुद्री मार्ग के माध्यम से एशिया और यूरोप के बीच तेज आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में भारत की भूमिका भविष्य में महत्त्वपूर्ण हो सकती है। कृषि क्षेत्र की दृष्टि से भारत के लिए रूस उर्वरक का एक स्थिर और किफायती स्रोत बना हुआ है, जिसने वैश्विक मूल्य वृद्धि के दौर में भारतीय किसानों को बड़ी राहत दी है। रूस की ऊर्जा परियोजनाओं में भारत की भागीदारी दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में नई गहराई जोड़ सकती है। साइबर सुरक्षा और नवोन्मेषी डिजिटल तकनीकों के क्षेत्र में रूस की विशेषज्ञता और भारत की तकनीकी क्षमता मिलकर महत्त्वपूर्ण वैश्विक खतरों से निपटने का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी संभावनाएं व्यापक हैं, विशेष रूप से गगनयान मिशन और भविष्य की मानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजनाओं में रूस की भूमिका अहम है। इन सभी आयामों के बीच भारत-रूस संबंधों की स्थिरता इस बात को रेखांकित करती है कि यह साझेदारी केवल कूटनीतिक विकल्प नहीं, बल्कि बहुध्रुवीय होती वैश्विक व्यवस्था में भारत की रणनीतिक आवश्यकता है। मौजूदा परिस्थितियां यही संकेत देती हैं कि दोनों देशों की साझेदारी आने वाले वर्षों में और अधिक मजबूत, बहुआयामी तथा भारत के दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों के अनुरूप विकसित होगी।