23-08-2019 (Important News Clippings)

Afeias
23 Aug 2019
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Date:23-08-19

A terrible idea

Linking Aadhaar with social media won’t curb fake news, it will only kill privacy

TOI Editorials

Although the Supreme Court has now restrained the Madras high court from passing final orders in the matter, the Aadhaar-social media linking public interest litigation is problematic on several levels. The original petition was filed last year for interlinking of the Aadhaar database with social media profiles for authentication of identity. This was deemed necessary for tackling fake news and other cybercrimes.

To begin with, seeding Aadhaar data with social media profiles simply isn’t practical because most of the services in question have a global footprint. Thus, linking an identity document for users from a certain geographic region doesn’t make sense. Besides, what happens to someone creating social media accounts from foreign locations? Second, if tackling fake news is the issue here, then a better approach will be to educate users about the problem. Fake news and gossip aren’t new phenomena and predate the online era. They are common to all societies and politicians use them whenever needed; they cannot be killed at source. Stamping out fake news is a utopian pretence that will be used to ram through intrusive and dystopic measures – as is the case with all utopias.

If the concern relates to inflammatory content that causes violence, then the perpetrators of violence need to be caught and punished. This itself will have the requisite deterrent effect. But the most detrimental impact of linking Aadhaar to social media will be on privacy. The landmark 2017 judgment of the apex court endorsing privacy as a fundamental right should be the guiding standard. Tracking each social media user through Aadhaar undermines this fundamental right, and will be used to censor dissent under the garb of national security. There are just too many things wrong with the idea, it must be scrapped.


Date:23-08-19

सीडीएस की नियुक्ति से बढ़ेगी सेना की क्षमता

तीनों सेनाओं में तालमेल के साथ सेना के आधुनिकीकरण को मिलेगी रफ्तार

संपादकीय

 

रक्षा क्षेत्र में चीफ आफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की घोषणा भारतीय सैन्य शक्ति को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया ऐसा कदम है, जो कई दशकों से लंबित था। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, जापान व फ्रांस और कई अन्य नाटो देशों में भी यह व्यवस्था लागू है। सीडीएस की जरूरत तो 1947 में ही महसूस होने लगी थी। आज़ादी के समय भारत सरकार ने अंग्रेजी हुकूमत के अंतिम वायसराय लार्ड माउंटबैटन और उनके चीफ आफ स्टाफ के समक्ष आजाद भारत के लिए उच्च रक्षा प्रबंधन की गुजारिश की थी। इस पर तीनों सेनाओं के लिए एक-एक कमांडर-इन-चीफ तथा केन्द्र से तालमेल के लिए चीफ आफ स्टाफ कमेटी बनाए जाने का सुझाव सामने आया था। लेकिन, आज़ादी के बाद तीनों सेनाओं के अलग-अलग प्रमुख नियुक्त किए गए तथा रक्षा से जुड़ी सर्वोच्च शक्तियां राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में रख दी गईं। 1965 की लड़ाई के दौरान रक्षा बलों और शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व के बीच तालमेल की कमी दिखाई दी थी, फिर भी सीडीएस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा लगता है कि सेना को ज्यादा मजबूती देने का काम राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में नहीं हो सका। 2016 में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी साफ कहा था कि वह सीडीएस के पक्ष में हैं और जल्द ही इस बारे में घोषणा की जाएगी, लेकिन स्वास्थ्यगत कारणों के चलते वे इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ा सके। इसके पहले 2001 में तत्कालीन उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में बनाए गए मंत्रियों के समूह ने भी सीडीएस की सिफारिश की थी। उसके पहले यह तथ्य सामने आया था कि थल सेना और वायु सेना के बीच बेहतर तालमेल न होने की वजह से करगिल युद्ध में काफी नुकसान उठाने के बाद ही हवाई हमले शुरू हो पाए थे। समन्वय से थल सेना आपरेशन विजय तथा वायु सेना आपरेशन सफेद सागर के नाम से मोर्चा संभाले हुए थी। तत्कालीन सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लिया था लेकिन, तीनों सेना प्रमुख की असहमति की वजह से यह मामला बाद में चीफ आफ स्टाफ कमेटी तक सिमट कर रहा गया, जिसके पास समन्वय के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं थे। मौजूदा समय में चीफ आफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन एयर चीफ मार्शल बीए धनोआ हैं। तब तत्कालीन वायु सेना प्रमुख एस. कृष्णास्वामी के विरोध के चलते सीडीएस अस्तित्व में नहीं आ पाया, जबकि थल सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह और नेवी प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश इसके पक्ष में थे। दरअसल, चीफ आफ डिफेंस (सीडीएस) तीनों सेना प्रमुखों से भी ऊपर एक ऐसा पांच सितारों वाला पद है, जो न केवल युद्ध जैसी गंभीर परिस्थितियों में, बल्कि सेना के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण सहित कई अन्य मामलों में भी सीधे रक्षा मंत्री एवं प्रधानमंत्री के संपर्क में रहेगा। इससे सेनाओं के आधुनिकीकरण को रफ्तार मिलेगी। प्रधानमंत्री को सेना से जुड़े सभी मामलों, गतिविधियों और फैसलों में तीन अलग-अलग लोगों के बजाए केवल एक ही व्यक्ति से सारी रिपोर्टें मिला करेगी। प्रधानमंत्री के संबोधन से लगता है कि वे इस पद के माध्यम से केवल तीनों सेनाओं के बीच बेहतर संवाद और समन्वय बनाने तक ही नहीं रुकने वाले हैं। सीमा पार से पाकिस्तान द्वारा आए दिन होनी वाली गोलाबारी और चीन द्वारा उत्पन्न डोकलाम विवाद के बाद से तीनों सेनाओं को हर समय, हर मोर्चे पर पहले से कहीं अधिक मुस्तैद रहने की जरूरत है, जिसके लिए जमीन से लेकर आकाश और आकाश से सागर तक उच्च श्रेणी का तालमेल होना बेहद जरूरी है। इस कदम से न केवल हमारे पड़ोसी मुल्क, बल्कि कई अन्य देश भी देख सकते हैं कि आज भारत अपनी रक्षा नीतियों, सामरिक महत्व और नेतृत्व के मामले में कितनी मजबूत स्थिति में है। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि यह पूरी कवायद ऐसे संकटपूर्ण समय में हुई है, जब हाल के वर्षों में पाकिस्तान और चीन के साथ सीमाओं पर तनाव बढ़ा है और जिसका हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया है।


Date:22-08-19

Content management

Courts must let government work out a balanced regulatory regime for online content

Editorial

The submissions in the Supreme Court on behalf of the Tamil Nadu government in support of linking social media profiles of registered users with their Aadhaar numbers are not well-founded in the law as it now stands. It is noteworthy that a Division Bench of the Madras High Court, which is hearing two writ petitions on this matter, did not see merit in the idea. The Bench had during the hearings observed that following the Supreme Court’s decision in the Aadhaar case, the unique 12-digit-number can be used only for subsidies and welfare benefits; and pointed out that Section 57 of the Aadhaar Act has been struck down to the extent that it authorised body corporate and individuals to use the number to establish someone’s identity. The petitioners had approached the High Court with such a prayer on the ground that many people got away with inflammatory posts on social media because of the lack of traceability. However, the Bench has since then expanded the writ petitions’ scope to examine the adequacy of the legal framework on cybercrimes and the responsibilities of intermediaries who provide telecommunication and online services. The State government is batting for better assistance from intermediaries and social media companies to trace offending messages. As two other High Courts are also hearing similar matters, Facebook, WhatsApp and Twitter have sought a transfer of all these cases to the apex court so that there are no conflicting judgments.

While the Supreme Court will decide the question of transferring these cases to itself, the Madras High Court will continue its hearing. A word of caution. The Union Ministry of Electronics and Information Technology notified new draft rules for intermediaries last year and called for public comments. The proposed rules envisage new obligations for service providers. One of the changes proposed is that intermediaries should help identify originators of offensive content. This has created some understandable misgivings at a time when there is widespread suspicion about online surveillance. Technology companies that use end-to-end encryption have pleaded inability to open a back door for identifying originators. The issue concerns the global policy of these companies as well as the wider public interest of millions of registered users. After the K.S. Puttaswamy decision (2017) in the ‘privacy’ case, any state intervention in the regulation of online content has to pass the test of proportionality laid down by the court. It will be desirable if courts do not impart needless urgency to the process of introducing a balanced regulatory regime to curb content that promotes undesirable activities such as child pornography, sectarian conflict and mob violence, without affecting individual privacy. The balance must be right between protecting privacy and allowing the state leeway to curb crime.


Date:22-08-19

Privacy rights, wrongs

In hearing clutch of petitions concerning Aadhaar and social media, Supreme Court must be guided by its own ruling

Editorial

The Supreme Court has rightly agreed to hear together multiple public interest litigations pending in the Madras, Bombay and Madhya Pradesh high courts, calling for the linking of Aadhaar with social media accounts. There can be no room for conflicting rulings in a matter with international implications, which could inspire litigation or influence attitudes in other nations. Privacy is at stake here, and the Supreme Court is its most appropriate guardian, having clarified it and defined it as a “guaranteed fundamental right” in 2017. In its deliberations, the Court will no doubt be guided by that landmark judgement, which was celebrated, among others, by the Electronic Frontier Foundation, the pioneering digital civil liberties group.

As it stands now, the court is expected to strike a balance between the imperatives of privacy and security. Obviously, this is an impossible choice, since the right to privacy is fundamental and cannot be reduced under normal circumstances. By way of a parallel, the right to life is absolute until a death sentence is pronounced, and the right to liberty can be conditional only in a state of unrest or emergency. Logically, therefore, the question of striking a balance with an absolute right cannot arise under normal circumstances. It also involves a question of scale. Why is Aadhaar indispensable? Wouldn’t the phone numbers associated with social media accounts suffice? They identify owners with complete accuracy, since sim cards are issued against identity documents. While the data security of Aadhaar remains so contested that it is not mandatory even for banking purposes, insistence on Aadhaar would simply invite more lawsuits.

Death threats, criminal intimidation, smearing and stalking are commonplace in social media, and the dark satanic mills of rumour and fake news have the capacity to spark violence and conflict. But a technical solution would be as effective as legal remedy, without trespassing upon privacy. For instance, artificial intelligence can identify dubious content by textual analysis and flag it like spam or malware. And this week, Twitter proactively swept away Chinese accounts spreading disinformation about the Hong Kong protests. The Supreme Court has been admired for standing up for privacy. Now, it should mandate a technical solution, because it cannot possibly consider encroaching upon the very value that it upheld and protected.


Date:22-08-19

Musical Chairs

Extraneous factors in transfers and postings hamper administration

Taradatt, [Retired IAS officer]

The recent transfer of Subhash Chandra Garg as finance secretary heading the Department of Economic Affairs (DEA) led to speculation as to its causes. Transfers/postings and superannuation define the life of a public servant. There is nothing unusual in the appointing authority replacing one officer with another by exercising choice within the constitutional scheme for managing governance. However, the displacement of the architect of a core aspect of the Union Budget (the proposal to raise $10 billion from the sale of sovereign bonds overseas), during the Budget Session of Parliament, is definitely not routine.

Extraneous considerations in effecting transfers/postings, though hardly new to the bureaucracy, are a different ball-game altogether and affect the administration in multiple ways. It is not that those holding key positions are any less competent than others, but merit simply seems incidental in such appointments. What else explains appointments and extensions of retired and retiring bureaucrats to key positions by amending laws and statutory rules? These signal a trust deficit in the mind of the political leadership in availing the services of meritorious and upright serving senior bureaucrats. Not appointing them to key positions has a demoralising effect on administration. It is a clear hint that aspirants for prized assignments should learn the prerequisites — be compliant rather than insightful and courageous.

It is easy to observe how bureaucrats get manipulated by those at the helm of affairs. Therefore, it is increasingly difficult to find civil servants holding key positions purely on the strength of their transformative contributions in engineering and improving effective delivery systems or writing defining policy papers. Rather, the administrative reform and policy domains are shelters for incompetent officers, while those with even a discredited past can be found holding top posts due to their carefully-honed skills to be their masters’ voice. And once in position, nothing holds them back from compromising on public interest in order to secure their own continuance in service. Precedents set by them, unfortunately, become irresistible for fence-sitters looking for role models.

Wrongs committed for mutual gains by bureaucrats rarely get demystified nor are objectively brought to light. In this context, there are examples galore, but let me cite two which illustrate how administrative sanctity is affected in more ways than one, including the risk of creating a wedge between the government and Supreme Court.

At the time, I was joint secretary in the cabinet secretariat. In one instance, even after damaging inputs were brought to the notice of the prime minister and President, a person was appointed as chairman of the ST commission (2010). In another case, when a cadre and batchmate of the successor cabinet secretary was appointed as secretary to the PM (in 2011), a proposal was prompted by the PMO asking the Ministry of Home Affairs (MHA) to place the newly-appointed secretary at 10th position in the Warrant of Precedence above the cabinet secretary.

Upon my return from a short training, when directed to take further action in the above matter, I was surprised to find that relevant norms had been side-tracked. The sole justification supporting the decision to elevate the new aspirant in the Warrant was that his predecessor had enjoyed that position. Approval granted by the cabinet secretary was also contrary to the apex court ruling, that any change in rules or placements in the Warrant that interfered with the position of Chief Justices or judges of the Supreme Court and High Courts could be done only with prior concurrence of the Chief Justice of India. The secretary to the prime minister was positioned at 23 after secretary to President and before other secretaries to the government of India. His re-positioning at number 10 would decidedly affect the Chief Justice and other judges of High Courts, positioned hierarchically at 14 and 17.

The approval overstepped other proposals held long in abeyance. It disregarded the fact that the previous principal secretary to the prime minister had been conferred the status of minister of state by the prime minister and that his placement above cabinet secretary was ad personam to him. Then too, approval had been taken by the incumbent cabinet secretary in the last fortnight of his tenure without seeking concurrence of the chief justice of India. The new secretary had neither been designated principal secretary nor conferred a rank equivalent to minister of state.

I resubmitted the file to the cabinet secretary elaborating the rules and procedures, while highlighting the risks of amending the Warrant without concurrence of the chief justice of India. I was hauled up for re-opening his decision and charged with embarrassing him before his powerful batch-mate. But it was my bounden duty to point out the serious anomalies — amounting to compromising the institutional integrity of the office of cabinet secretary. Thankfully, it was a stitch in time as the Warrant had not been amended yet: The proposal was returned to the MHA for specific views of the home secretary.

After a few days, the proposal was resubmitted by the home secretary with reiterations. I, too, emphatically reiterated the rules regarding positions. In a lighter vein, I told my counterpart in the PMO — who was instrumental in prompting the proposal — that while holding important positions, we should not behave like monkeys occupying tree-tops who consider themselves superior to those on the ground. Obviously, I was the “odd man out”. Some months later, when I was back in my home state of Odisha, I read a news item in The Hindu that the cabinet secretary did not yield to pressure to change the Warrant to place secretary to the Prime Minister above himself! Silence on vital issues and pliability usually get rewarded in terms of extensions, post-retirement assignments etc. Perhaps, it is futile to cry at spilt milk.


Date:22-08-19

सामाजिक न्याय की राजनीति का दूसरा चरण

बद्री नारायण, (निदेशक, जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान)

सामाजिक न्याय की राजनीति का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ‘कोटा के भीतर कोटा’ का प्रावधान करने जा रही है। खबर है कि इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर सहमति लगभग बन गई है। सरकार ने अन्य पिछड़ी जातियों, यानी ओबीसी के ‘कोटा के भीतर कोटा’ के प्रावधानों को तय करने के लिए समिति बनाई थी। इस समिति ने ओबीसी का तीन भागों में वर्गीकरण किया। पहली श्रेणी में कुर्मी, यादव, चौरसिया जैसी जातियों को रखा गया, दूसरी श्रेणी में कुशवाहा, शाक्य, साहू, तेली, गुज्जर, माली आदि जातियों को रखा गया तथा तीसरी श्रेणी में राजभर, मल्लाह, बिंद, घोसी, इत्यादि अति पिछड़ी जातियों को वर्गीकृत किया गया है। इसके आधार पर ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण को विभाजित करते हुए पहली श्रेणी को सात प्रतिशत, दूसरी श्रेणी को 11 प्रतिशत और तीसरी श्रेणी को नौ प्रतिशत का सुझाव दिया गया है। इसी तरह, प्रदेश में हुकुम सिंह समिति की रिपोर्ट को आधार बनाकर अनुसूचित जातियों को दो वर्गों में विभाजित करके 21 प्रतिशत आरक्षण को बांटते हुए एक वर्ग को 10 प्रतिशत और दूसरे को 11 प्रतिशत आरक्षण का सुझाव दिया गया है। इस वर्गीकरण का आधार दो प्रकार का है। एक तो दलितों और पिछड़ों में उपेक्षित समूहों का निर्धारण और उनकी खोज, जिन तक आरक्षण का लाभ अभी नहीं पहुंचा है।

दूसरा, अब ‘पोस्ट मंडल आयोग’ की प्रशासनिक और राजनीतिक स्थिति के सृजन की कोशिश हो रही है। मंडल आयोग की रिपोर्ट दलितों और पिछड़ों की होमोजिनियस कोटि की राजनीति विकसित हुई। इससे जो अस्मिता विकसित हुई, उसका रूपांतरण राजनीतिक गोलबंदी और जनतांत्रिक चुनावों में वोटिंग ब्लॉक के रूप में भी हुआ। अब ‘पोस्ट मंडल’ कहे जाने वाले सामाजिक न्याय के जो सरकारी प्रयास हो रहे हैं, उनसे एक नई राजनीति का आधार भी बनने लगा है। इससे विकसित पिछडे़ और उपेक्षित पिछड़े सामाजिक समूहों की अलग अस्मिताएं व राजनीतिक गोलबंदी शुरू होगी। इसी तरह, दलितों में गैर जाटव राजनीतिक गोलबंदी को कहीं ज्यादा धार मिलेगी। माना जा रहा है कि इससे सरकारी योजनाओं के लाभों का वितरण इन सामाजिक समूहों में ज्यादा न्यायपरक ढंग से हो पाएगा। साथ ही ये अति उपेक्षित समूह विकास, नौकरी और तुलनात्मक आर्थिक बेहतरी के साथ-साथ अपनी राजनीति भी विकसित कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश अगर इसमें कामयाब रहा, तो अन्य प्रदेशों में ऐसी ही शुरुआत के दबाव बनेंगे।

माना जाता है कि सामाजिक न्याय के अभी तक के प्रयासों के लाभ वही जातियां उठा पाई हैं, जिन्होंने अपने भीतर इनका लाभ लेने की क्षमता विकसित की। लेकिन हरेक राज्य में दलितों और पिछड़ों में एक बड़ी संख्या ऐसी है, जिनके पास आरक्षण के लाभ उठा पाने की क्षमता अब तक विकसित नहीं हो पाई है। उनमें शिक्षा, राजनीतिक नेतृत्व तथा अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए दबाव पैदा करने की ताकत नहीं बन पाई है। विभिन्न राज्यों में ऐसे अति पिछड़े, ओबीसी और अति उपेक्षित दलितों के बीच अपनी हिस्सेदारी प्राप्त करने के भाव पिछले कुछ साल में विकसित हुए हैं। कहते हैं कि राज्य अपनी जरूरत के लिए नई अस्मिताएं सृजित करता है। इन अस्मिताओं का लाभ एक ही साथ सत्ता की राजनीति करने वालों और सामाजिक समूहों, दोनों को मिलता है, पर विभाजित और विखंडित रूप में। मंडल रिपोर्ट लागू होने से ‘समग्र दलित’ और ‘समग्र ओबीसी’ की अवधारणा विकसित हुई थी।

मगर धीरे-धीरे यह साफ होने लगा कि दलितों और पिछड़ों के मध्य भी अनेक असमानताएं हैं। राजनीतिक शक्तियों ने इन असमान विकास के विविध धरातलों पर रुके और बसे सामाजिक समूहों की आकांक्षाओं को भांप लिया। कुछ ने तो इस गैर-बराबरी को अपने राजनीतिक प्रयासों से हवा दी। पिछले चुनाव में गैर-यादव पिछड़ों और गैर-जाटव दलित गोलबंदी की बातें खूब हुईं। अब लगता है कि सामाजिक न्याय की भविष्य की राजनीति ‘कोटा के भीतर कोटा’ के सरकारी प्रयासों से ही तय होगी। बिहार में महादलित की अवधारणा तो चर्चा में रही ही है। अब अन्य राज्यों में भी इसी रास्ते पर चलने का दबाव बढे़गा। इससे लगता है कि सामाजिक न्याय की राजनीति का ‘पोस्ट मंडल दौर’ प्रारंभ हो गया है।


Date:22-08-19

इस मर्ज की दवा नहीं है आधार

पवन दुग्गल, (साइबर कानून विशेषज्ञ)

सुप्रीम कोर्ट ने लोगों का ध्यान इस महत्वपूर्ण सवाल की तरफ खींचा है कि क्या सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से जोड़ा जाना चाहिए? इस प्रस्ताव के समर्थन में सरकार कह रही है कि आधार को सोशल मीडिया के साथ जोड़ने से फर्जी खबरों, साइबर बुलिंग और ट्रोलिंग जैसे अपराधों से लड़ने में मदद मिलेगी और एक व्यवस्थित साइबर स्पेस बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ सकेंगे। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि इस तरह के कदम से साइबर अपराध और ऑनलाइन अवांछित-असभ्य व्यवहार को रोकने में मदद मिलेगी।

यह विचार बेशक अच्छा लगने वाला है, लेकिन तथ्य यही है कि ऐसा करने से बड़ी संख्या में कानूनी और नीतिगत चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। इनमें सबसे बड़ी चुनौती तो निजता के बचाव और संरक्षण की होगी। न्यायमूर्ति पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हमारे जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना था। इस निजता में सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, डाटा की निजता भी शामिल है। इसीलिए, सोशल मीडिया अकाउंट के साथ आधार को जोड़ने से व्यक्तिगत निजता और डाटा की निजता, दोनों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

चूंकि राज्य की कार्रवाई के खिलाफ मौलिक अधिकार लागू होता है, इसलिए सरकार द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्रवाई से उसके खिलाफ निजता के उल्लंघन की ढेरों शिकायतें दर्ज हो सकती हैं। यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि आधार कोई सामान्य जानकारी नहीं है। यह किसी इंसान का निजी डाटा है, जिसके आधार पर उस इंसान को पहचानने में मदद मिलती है। यही नहीं, आधार संख्या सीधे तौर पर व्यक्ति के बायोमेट्रिक विवरण से जुड़ी होती है। सोशल मीडिया सेवा देने वाली कंपनियों के साथ ऐसी जानकारी साझा करने से लोगों के निजता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। इसीलिए इस मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले पर्याप्त सोच-विचार कर लेना चाहिए।

एक अन्य मसला, जिस पर विचार की जरूरत है, वह यह कि इस तरह के कदम उत्पादकता को प्रभावित कर सकते हैं और देश की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता पर प्रतिकूल असर डाल सकते हैं। सोशल मीडिया सेवा मुहैया कराने वाली ज्यादातर कंपनियों का मुख्यालय भारत की सीमा के बाहर है। ऐसे में, यदि सोशल मीडिया अकाउंट से आधार को जोड़ दिया जाता है, तो आधार का डाटा भी विदेशी सर्वर पर चला जाएगा, जो देश के न्यायिक क्षेत्र के अधीन नहीं होगा। इससे यह जानकारी विभिन्न विदेशी सरकारें व उनकी प्रतिनिधि संस्थाएं इस्तेमाल कर सकती हैं। नॉन-स्टेट एक्टर्स इसका फायदा उठाकर आधार के इको-सिस्टम पर हमला कर सकते हैं, जिससे भारत के इस क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खतरा बढ़ सकता है।

इस पूरी तस्वीर का एक जटिल पहलू यह है कि भारत में आज भी डाटा को स्थानीय स्तर पर रखने से जुड़ा कोई समर्पित कानून नहीं बन पाया है। इस मामले में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 भी पूरी तरह से खामोश है। आधार कानून भी व्यापक तौर पर इस मसले को नहीं समेटता। डाटा स्थानीयकरण कानून के अभाव में यदि आधार और सोशल मीडिया खातों को जोड़ा जाएगा, तो सरकार के सामने कई अन्य नई कानूनी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।

यदि ऐसा कुछ किया जाता है, तो साइबर सुरक्षा के तमाम मानकों पर गौर करना अनिवार्य होगा, क्योंकि आधार का डाटा सुरक्षित होना चाहिए। अभी यह पता नहीं है कि सोशल मीडिया प्रदाता कंपनियां किस प्रकार की साइबर सुरक्षा तंत्र और प्रक्रियाओं को अपनाएंगी, ताकि उनके सर्वर पर आधार के डाटा की रक्षा हो सके। मगर यह देखते हुए कि इन सोशल मीडिया कंपनियों में से अधिकांश के सर्वर भारत से बाहर स्थित हैं, यह स्पष्ट है कि आधार की जानकारी को संभालने वाले ऐसे सर्वरों की साइबर सुरक्षा का दायरा भारत सरकार के दायरे से बाहर तो होगा ही, हमारे कानून की जद में भी नहीं होगा।

इस संबंध में कोई अंतरराष्ट्रीय मानदंड भी नहीं है। सरकार का यह कदम चुनौतियों से पार पाने में कतई मदद नहीं करेगा। अधिकांश साइबर अपराधी अपराध के लिए इस लिंकेज की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि इस तरह का कदम उठाकर हम साइबर अपराधियों या साइबर ट्रोल करने वालों को रोक सकेंगे। हां, ऐसा करने से नए मुकदमों का बोझ जरूर बढ़ जाएगा। आधार को सोशल मीडिया खातों की पहचान का साधन नहीं माना गया था, इसलिए सोशल मीडिया से आधार को जोड़ने के किसी भी कदम को भारतीय संविधान और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रावधानों के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी जा सकती है। ऐसे में, अच्छा रास्ता तो यही होगा कि भारत सरकार फेक न्यूज यानी फर्जी खबरों को रोकने के लिए कानून बनाए और उसके प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करे।
भारत को मध्यस्थ दायित्व संबंधी मुद्दों पर भी विचार करने की जरूरत है।

यह सेवा मुहैया कराने वाली कंपनियों की महत्वपूर्ण भूमिका है कि वे साइबर ट्रोलिंग और फर्जी खबरों को अपने नेटवर्क से प्रसारित नहीं होने दें। दुर्भाग्य से श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ फैसले के बाद, अधिकांश सोशल मीडिया सेवा प्रदाता कंपनियों ने भारत की सर्वोच्च अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों की आड़ में महज दर्शक होने की भूमिका को चुना है। भारत सरकार चाहे, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 87 के तहत नए नियम लाकर सोशल मीडिया प्रदाता कंपनियों को फर्जी खबरों और साइबर बुलिंग-ट्रोलिंग आदि के खिलाफ कुछ खास कार्रवाई करने को बाध्य कर सकती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ये सेवा प्रदाता कंपनियां बेशक भौतिक रूप से भारत में मौजूद न हों, लेकिन भारतीय कंप्यटूर, कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क से अपनी सेवा देने के कारण इन पर भारतीय कानून लागू होना ही चाहिए।

इसके अलावा, मध्यस्थ दायित्वों के अन्य प्रावधानों को लागू करते हुए मध्यस्थों को भी उत्तरदायी बनाना होगा, क्योंकि यह देखा गया है कि फर्जी खबर की सूचना देने के बावजूद वे कुछ अवधि तक कोई कार्रवाई नहीं करते। जाहिर है, आधार को सोशल मीडिया से जोड़ने की बजाय कुछ दूसरे कदमों से चुनौतियों से कहीं बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है।