22-11-2025 (Important News Clippings)
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Date: 22-11-25
Big Bang, Work-In-Progress
Arvind Panagariya, [ Chairman, 16th Finance Commission ]

PM Modi has taken the courageous step of replacing 29 archaic labour laws, most of them predating Independence or the founding of the Republic, with four unified labour codes. If there ever was a mother of all reforms, this one is it. Personally, for this author, with dozens of op-eds, several academic articles, and multiple books making the case for the reform behind him, this is the culmination of a 25-year-long odyssey.
So politically challenging has been this reform that every govt since Narasimha Rao’s considered it but failed to gather the courage to make any substantive progress on it.
The four codes cover (i) wages, (ii) industrial relations, (iii) social security, and (iv) occupational safety, health and working conditions. According to the 2nd National Commission on Labour, appointed to look into labour law reform as far back as 1999, the then-existing laws carried mutually inconsistent provisions, varied definitions of the same terms, and outdated clauses. A wit later stated that you could not implement 100% of Indian labour laws without violating 20% of them.
Rigid labour laws hurt entrepreneurship by constraining its growth, as well as workers by trapping them in low-productivity informal employment. A key provision in the Industrial Disputes Act, 1947, forbids enterprises with 100 or more workers from laying off workers under any circumstances. This draconian provision, complemented by other rigidities in the policy regime, encouraged firms, especially in labour-intensive industries, such as apparel, to remain small. In these industries, labour costs account for a high proportion of total costs and, due to intense competition globally, profit margins are small. Therefore, firms fear becoming stuck paying their workers for life without revenue if they become unprofitable.
Counterpart firms in Bangladesh, Vietnam, and China do not face similar policy rigidities. As a result, firms in these countries are significantly larger than their Indian counterparts and are better able to exploit scale economies.
Economists have often described Indian firms as “dwarfs” because of their permanently small size. According to the Periodic Labour Force Survey (PLFS), only 20.5% of non-agricultural workers, or 11% of all workers, were employed in enterprises with 20 or more workers in 2023-24.
Indeed, it is the highly flexible labour (and land) markets that attracted Hong Kong and Taiwanese entrepreneurs to move their firms lock, stock, and barrel a few miles across to the Chinese coast, once China decided to open its economy to foreign investors.
These entrepreneurs brought complementary inputs, such as capital, technology, and world-market links, and became catalysts for what would later become the Chinese economic miracle. With a deep labour pool and flexible labour markets, firms in Chinacan grow rapidly and specialise to take advantage of scale economies.
Two measures in the new Industrial Relations Code (IRC) make the Indian labour market more flexible.
First, it introduces a provision for a written fixed-term contract, beyond which the firm is not obligated to continue employing the worker.
Second, the code raises the threshold below which the firm can lay off workers without govt permission to 300 workers. Furthermore, it empowers states to raise this threshold through notification.
Critics argue that even these provisions do not go far enough, since the 300-worker threshold is too low relative to the firm size needed to fully exploit scale economies in labour-intensive sectors. This is a valid criticism. Therefore, full benefits of the reform can be reaped only by states that take advantage of the Code’s provision empowering them to raise the threshold employment above 300.
States exhibiting courage and imagination stand to reap the first-mover advantage by raising the threshold and becoming home to larger firms able to compete in the global marketplace. States can now also create what I have called the Autonomous Employment Zones, within which this threshold is significantly higher than 300 workers.
These four codes make other wide-ranging improvements. To reduce compliance burden, they provide for web-based inspections complemented by random inspections and third-party certification for notified classes of establishments. In some cases, common registers and returns can be permitted. States will have to introduce legislation to take advantage of these provisions.
Currently, contract labour provisions apply to contractors hiring at least 20 workers. The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code (OSHWC) increases this thres- hold to 50 workers. With some exceptions, it prohibits contract labour in core activities. Non- core activities to which the prohibition does not apply include sanitation work and security services. The code makes the provision of welfare facilities the responsibility of the principal employer rather than the contractor.
A final reform area worth mentioning is trade unions and collective bargaining. Multiplicity of trade unions in India makes collective bargaining difficult. As a remedy, IRC provides for recognition of a negotiation acceptable to 51% of union members. In the absence of such support, workers and management may form a negotiation council.
The importance of the four codes lies in breaking the ice. For the first time since the launch of reforms, they have removed the first set of hurdles in the way of creating high- productivity jobs in large numbers.
Date: 22-11-25
Blow to States
The Supreme Court should have upheld timelines for Governors and President
Editorials
By holding that the judiciary cannot fetter Governors and the President to “one-size-fits-all” timetables or usurp their functions by assuming “deemed consent” of proposed Bills by States, and also clarifying that these authorities cannot resort to “prolonged and evasive inaction”, the Supreme Court’s answer to the 16th Presidential Reference appears as a constitutional balancing act. But, substantively, it is a blow to federalism as it effectively allows Governors unchecked powers to block or delay State legislation without constitutional accountability. This opinion contradicts a progressive judgment in April 2025 that had prescribed three-month timelines and used Article 142 to grant deemed assent to some Bills passed in the Tamil Nadu Assembly. The Court invoked separation of powers to reject timelines and Article 142’s use, but this empowers Governors at the cost of State rights. The judgment claims that Articles 200 and 201 prescribe no deadlines, but disregards ex- plicit constitutional text. In Article 200, the Gover- nor must declare his decision “as soon as possible” -the Court called it too “elastic” to support time- lines, rendering constitutional text unenforceable. The Court’s assertion that Governors are not bound by the Council of Ministers’ aid and advice contradicts constitutional history. The framers ex- plicitly removed the phrase “in his discretion” – a phrase in the Government of India Act, 1935 from Articles 200 and 201. Even the Sarkaria Commission recommended a six-month period for Governors to decide on Bills.
The Court did rule that withholding assent must be followed by returning the Bill to the Assembly. But the judgment rules that even if the Assembly passes the Bill a second time, the Governor retains the option to reserve it for the President. This kills the binding nature of the legislature’s second pas- sage. Consequently, whether at first instance or after reconsideration, a Governor can refer a Bill to the President under Article 200. Once there, Bills can languish indefinitely as the judgment ruled that the President has no obligation to consult the Court. The Assembly has no recourse to re-pass Bills in a binding manner, and the judgment provides no guidance on when referring a Bill to the President is appropriate. While the judgment talks of a “limited mandamus” for prolonged inaction, it refuses to define what constitutes a “reasonable period of time”, forcing States into legal battles to prove delay. By removing procedural safeguards (timelines and deemed assent), extraordinary remedies (Article 142), and oversight (judicial review of actions under Article 200), the Court’s opinion has allowed the possibility of executive overreach. States have little mechanism to challenge arbitrary delays, no automatic approval after reasonable periods, and no remedy when Bills are referred to the President, even on subjects under the State List. And these are situations that have recently transpired in many Opposition-ruled States. The Court appears to have found a way to turn the letter against the spirit of the Constitution.
Date: 22-11-25
एक मजबूत राष्ट्रीय विपक्षी दल लोकतंत्र में जरूरी है
पवन के. वर्मा, ( पूर्व राज्यसभा सांसद व राजनयिक )
हाल के बिहार चुनाव परिणामों में नए सियासी स्टार्टअप जन सुराज समेत समूचा विपक्ष धराशायी हो गया। एनडीए को एकतरफा जीत मिली। लेकिन इस चुनाव की सबसे अहम बात थी देश की इकलौती राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी कांग्रेस का पतना बिहार में कांग्रेस 8.7% वोटों के साथ 6 सीटें ही जीत पाई।
एक वक्त था, जब कांग्रेस महज एक राजनीतिक दल ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन थी। वह आदर्शों और नेतृत्व की ऐसी खान थी, जिसने एक नवगठित राष्ट्र की नियति रची थी। लेकिन आज कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है, मानो वह अतीत के अपने ही वैभव में कैद होकर रह गई हो। हर चुनावी हार के साथ सवाल उठता है क्या कीस खत्म हो चुकी है? कांग्रेस का विचार तो आज भी प्रासंगिक है, लेकिन उसे लागू करने का माझ रखने वाली पार्टी त्रासद रूप से बिखर चुकी है। 1984 में आखिरी बार कछग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। तब से हुए कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उसका प्रदर्शन कमजोर होता चला गया। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के उदय के बाद से तो यह गिरावट और तेज हो गई। यदि 2014, 2019 और 2024 के तीन आम चुनावों में जीती कुल सीटें भी जोड़ लें तो कांग्रेस के खाते में कुल 195 सीटें ही आई हैं। ये भी बहुमत से 78 सीटें कम हैं।
इसके बावजूद पार्टी में जवाबदेही का पूर्ण अभाव सबसे चौकाने वाली बात है। इतने बुरे हालात में जिस शिद्दत से आत्मावलोकन की जरूरत है, पार्टी लगातार उससे मुकरती रही है। लोकतांत्रिक जगत में कुछ ही ऐसे राजनीतिक दल हैं, जो बिना किसी अंदरूनी बदलाव के लगातार मिल रही खरों को झेलने में सक्षम हो। लगता है कांग्रेस कड़वी सच्चाई के प्रति आंखें मूंदे बैठी है। नेतृत्व केन्द्रीकृत बना हुआ है, निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी है और असहमति को आक्रामकता व उपेक्षा से दबा दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी आंतरिक सुधारों को लेकर इतनी अक्षम क्यों है? इसका जवाब शायद दशकों तक पार्टी में हुए संरचनात्मक उतार-चढ़ावों में छिपा है। औपनिवेशिक शासन से लड़ने वाली कांग्रेस एक समय क्षेत्रीय नेताओं, वैचारिक विविधताओं और जमीन पर अपनी मौजूदगी से बनी मिली-जुली ताकत थी। लेकिन आज वही कांग्रेस एक वंशवादी जागीर बन चुकी है, जिसके पास संगठनात्मक ताकत नहीं और जहां योग्यता से ज्यादा वफादारी को नवाजा जाता है।
क्या पुरानी कांग्रेस की राख से नई कांग्रेस उत्पन्न हो सकती है? ऐतिहासिक रूप में, भारत में राजनीतिक पुनर्जीवन के लिए विभाजन जरूरी होता है। खुद कांग्रेस ऐसे कई विभाजनों की गवाह रही है, जिसने नए दलों को जन्म दिया है। आजादी से पहले भी पार्टी में विभाजन हुए थे। फिर 1969 में कांग्रेस (ओ) और कग्रेस (आर) बनीं। इसने पार्टी की विचारधारा को फिर से परिभाषित किया। आज जड़ता की शिकार हो चुकी इस पार्टी के लिए पुनर्गठन का कोई निर्णायक क्षण निश्चित ही जीवनदायी होगा। पार्टी के लिए वंशवाद से मुक्त नया नेतृत्व, विचारधारा की ताजगी और नीचे से ऊपर तक संगठनात्मक पुनर्निर्माण अनिवार्य है।
देश को एक बुनियादी हकीकत से लड़ना होगा। भारतीय लोकतंत्र एक भरोसेमंद विपक्ष के बिना फल-फूल नहीं सकता। सत्ताधारी दल चाहे जितना ताकतवर या योग्य हो, संतुलन बनाए रखने के लिए उसके सामने एक मजबूत विपक्ष होना ही चाहिए। लोकतंत्र सिर्फ चुनावी गणित नहीं। इसका अर्थ विकल्पों का लगातार बने रहना भी है। अगर एक धुरी जरूरत से अधिक ताकतवर हो जाए तो दूसरी ढह जाती है और लोकतंत्र की जीवंतता बनाए रखने वाला संतुलन खत्म हो जाता है। मजबूत विपक्ष की मौजूदगी ही सरकार को आत्ममंथन के लिए मजबूर करती है। उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। क्षेत्रीय दल भले अपनी जगह मजबूत हों, लेकिन वे राष्ट्रीय नैरेटिव पेश नहीं करते। स्थानीय आकांक्षाओं से बंधे रहते हैं। वे अपनी जगह भले अनिवार्य हों, किन्तु भारत की बहुलतावादी कल्पनाशीलता का बोझ उठाने में अक्षम हैं। एक वक्त था जब कांग्रेस ऐसी आवाज थी, जो क्षेत्रों, धर्मों, भाषाओं और वर्गों को आपस में जोड़ती थी लेकिन जब वह अपनी इस भूमिका से पीछे हटी तो उसने वैचारिक बहुलता के लिए गुंजाइश बहुत संकरी कर दी।
अगर कांग्रेस अपने में बदलाव नहीं कर पाती है, तो एक नई कांग्रेस या नए विकल्प को पैदा होने से कोई नहीं रोक सकता इतिहास शायद ही ऐसी संस्थाओं को पुरस्कृत करता है, जो बदलाव इनकार करती हों। लेकिन वह उन नए राजनीतिक स्वरों की अगवानी जरूर करता है, जो पीछे छूटे निर्वात को भरने के लिए आगे आते हैं। कांग्रेस को कुछ करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।

Date: 22-11-25
औपचारिकता न बने पर्यावरण संरक्षण
संपादकीय

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मई 2025 के अपने फैसले को इस सप्ताह वापस लेने से पर्यावरणीय स्वीकृतियों के पुनरावलोकन का रास्ता फिर से खुल सकता है। यह भारत के पर्यावरणीय विनियमन में एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव को दर्शाता है। इससे पहले के मामलों, मसलन कॉमन कॉज बनाम भारत संघ के मामले में यह स्पष्ट किया गया था कि पर्यावरणीय मंजूरी पहले हासिल करना जरूरी है। वनशक्ति बनाम भारत संघ मामले में न्यायालय ने एक बार फिर पोस्ट फैक्टो यानी बाद में पर्यावरणीय मंजूरी को खारिज किया। अब देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के नेतृत्व वाले पीठ ने बहुमत से उस निर्णय को वापस ले लिया और कहा कि पहले वाले आदेश के कारण बड़े पैमाने पर वित्तीय नुकसान का जोखिम था, बड़ी सार्वजनिक परियोजनाएं बेपटरी हो सकती थीं और डेवलपर्स में अनिश्चितता का माहौल बन सकता था।
परंतु ये व्यावहारिक चिंताएं उन संवैधानिक बुनियादों की जगह नहीं ले सकतीं जिन पर देश का पर्यावरणीय संचालन आधारित है। स्वच्छ हवा का अधिकार और प्रदूषण रहित वातावरण हमारा मूल अधिकार है और न्यायालय स्वयं बार-बार इस बात की पुष्टि कर चुका है। बाद में दी जाने वाली मंजूरियां एहतियाती सिद्धांत को कमजोर करती हैं, जिसका मूल विचार यह है कि पर्यावरणीय नुकसान को उसके घटित होने से पहले ही टालना चाहिए। इससे यह जोखिम पैदा होता है कि पर्यावरणीय समीक्षा एक औपचारिकता बनकर रह जाए, न कि एक सुरक्षा उपाय। यह चिंता आज विशेष रूप से प्रासंगिक है, जब लंबे समय तक वायु प्रदूषण की घटनाएं, भूजल का क्षय, वनों की कटाई और जलवायु प्रभाव पहले से ही भारी स्वास्थ्य और आर्थिक लागतें थोप रहे हैं।
कानूनी ढांचा इस बात को पुष्ट करता है। वर्ष 2006 की पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना का पैराग्राफ 2 पहले पर्यावरणीय मंजूरी की बात कहता है। ऐसे में अतीत से प्रभावी मंजूरी कानूनन और नैतिक रूप से भी टिकाऊ नहीं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अकेले वर्ष 2024 में 500 से अधिक पर्यावरण मंजूरियां दीं। इससे यह बात जाहिर होती है कि कितनी बड़ी तादाद में परियोजनाएं कठोर पर्यावरण निगरानी की मोहताज हैं। बिना अनुमति काम शुरू करने वाले बिल्डरों के उल्लंघनों को सामान्य मानकर उसे हल्का करना, और अक्सर बुनियादी परियोजना विवरण तक का खुलासा न करना, प्रणालीगत अनुपालनहीनता को गहराई से स्थापित करने का जोखिम पैदा करता है। न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां ने असहमति जताते हुए कहा कि बाद में दी जाने वाली मंजूरियां कानून के तहत अनिवार्य पूर्वं पर्यावरणीय अनुमोदन की आवश्यकता के अनुरूप नहीं हैं, और यह भी टिप्पणी की कि ऐसी स्वीकृतियों को अनुमति देने वाले बाद के निर्णय इस स्थापित स्थिति से अलग हो जाते हैं। उन्होंने यह भी इंगित किया कि यह तर्क कि निर्माण तोड़ने से प्रदूषण होगा, अनुपालन न करने को उचित नहीं ठहरा सकता, क्योंकि इसके परिणाम उस निर्माण की वजह से होते हैं जो बिना पूर्व अनुमोदन के किया गया था।
आगे की राह पिछली तारीख से नरमी नहीं, बल्कि अनुपालन को मजबूत बनाना है। पहली बात, पर्यावरण मंजूरी किसी परियोजना के शुरू होने के पहले ली जानी चाहिए। निर्माण कार्य शुरू होने के पहले मंजूरी हासिल करने का अनुशासन पर्यावरण नियमन का आधार है। दूसरा, सरकार को प्रशासनिक क्षमता में सुधार करना होगा। इसके लिए परिवेश (प्रो एक्टिव ऐंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाइ इंटरैक्टिव ऐंड वर्चुअस एनवायरनमेंट सिंगल विंडो हब) जैसे प्लेटफॉर्म पर पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया को तेज करना, समय पर जनसुनवाई सुनिश्चित करना, और मजबूत विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियां बनाना आवश्यक है, ताकि विलंब के कारण डेवलपर्स शॉर्टकट अपनाने के लिए मजबूर न हो।
तीसरा, पारदर्शिता और खुलासों में सुधार होना चाहिए। कई उल्लंघन ऐसे होते हैं जहां परियोजनाओं के बारे में अधूरी या भ्रामक जानकारी होती है। वास्तविक निगरानी और अनिवार्य सार्वजनिक प्रकटीकरण मददगार हो सकते हैं। उल्लंघन करने वालों पर दंड लगाया जाना चाहिए ताकि पारिस्थितिक क्षति की भरपाई हो सके और भविष्य में उल्लंघनों को रोका जा सके। इस मामले की आगे सुनवाई में यह उम्मीद बनी रहेगी कि न्यायालय स्पष्टता को पुनः स्थापित करेगा और यह दोहराएगा कि पर्यावरण संरक्षण को सुविधा के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। सतत या टिकाऊ विकास कोई बाधा नहीं है। यह एकमात्र वैध मार्ग है जो नागरिकों के अधिकारों और भारत के पर्यावरणीय भविष्य दोनों का सम्मान करता है।
Date: 22-11-25
जलवायु संकट: वादे नहीं ठोस कदमों की जरूरत
अरुणाभ घोष, ( लेखक सीईईडब्ल्यू के मुख्य कार्याधिकारी हैं और कॉप 30 में दक्षिण एशिया के विशेष दूत हैं)
करीब 10 दिनों की गहन बातचीत के बाद ब्राजील के बेलेम शहर से यह संदेश स्पष्ट है: हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ( कॉप) वार्ताओं के कठिन चरण में हैं। आरंभिक वक्तव्य अब फीका पड़ चुका है और अब जरूरत है कि जलवायु संकट के अनुरूप एक ठोस प्रतिक्रिया तैयार की जाए। लगातार बारिश से हो रहे भूस्खलनों ने इंडोनेशिया और वियतनाम में दर्जनों लोगों की जान ले ली है। पुर्तगाल एक बवंडर की चपेट में आया और नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक नए अध्ययन से पता चलता है कि मुंबई में मॉनसून के दौरान होने वाली मौतों में से 8 फीसदी से अधिक बारिश की वजह से होती हैं। इनसे ज्यादातर कमजोर वर्ग के लोग प्रभावित होते हैं। इस वर्ष की पहली छमाही में ही मौसम संबंधी दिक्कतों के कारण 100 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ। यह भविष्य का जोखिम नहीं बल्कि यह बदलती जलवायु की कठोर हकीकत है।
वर्ष 2015 में हुए पेरिस समझौते के ढांचे ने, जिसमें शीर्ष से नीचे की महत्त्वाकांक्षा और नीचे से ऊपर की ओर कदमों का मिश्रण था, उसने दुनिया को एक दशक पहले के 3-3.5 डिग्री सेल्सियस के विनाशकारी दायरे से नीचे 2.3 -2.6 डिग्री सेल्सियस के दायरे में लाने में मदद की है। परंतु एक दशक बाद भी हम वादा करने वालों को ही पुरस्कृत कर रहे हैं न कि वादा निभाने वालों को । जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के अंतर्गत प्रक्रियाएं टूटे हुए वादों की एक सूची भर बन रह जाने वाली है। अब वक्त है कि इसे सार्थक कदमों में बदला जाए। इसके लिए बेलेम में आयोजित कॉप के आखिरी दिनों में तीन काम होने ही चाहिए। पहला और सबसे जरूरी कदम यह है कि हमें विश्वसनीय वित्तीय खाके की आवश्यकता है न कि केवल आंकड़ों की। बाकू से बेलेम तक के खाके का लक्ष्य 2035 तक सालाना 1.3 लाख करोड़ डॉलर के फंड का है। लेकिन जैसा कि भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में कहा शुरुआत ‘नई, अतिरिक्त और रियायती जलवायु वित्त से होनी चाहिए, वह भी अरबों नहीं, लाख करोड़ के पैमाने पर ।’ तत्काल और कठिन प्रश्न यह है कि हम वर्तमान 100 अरब डॉलर से पहले 300 अरब डॉलर तक कैसे पहुंचें ? हमें एक समयसीमा और धन जुटाने के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण चाहिए। पुराने मॉडल की विफलता का एक कारण यह था कि उसमें निजी पूंजी का उपयोग नहीं किया गया । निजी से सार्वजनिक वित्त का अनुपात एक से पांच था, जबकि इसे उल्टा होना चाहिए था ।
ढांचागत रूप से हमें बड़े पैमाने पर निजी निवेश आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक पूंजी का उपयोग करना होगा। इसका अर्थ है विकासशील देशों में उच्च पूंजी लागत के मूल कारणों से निपटना, जिसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की भूमिका में सुधार शामिल है, जिनके पुराने जोखिम आकलन निवेश को बाधित करते हैं।
दूसरा, हमें अनुकूलन वित्त की खाई को पाटना होगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट ने एक चौंकाने वाली बात कही। इसमें पाया गया कि विकासशील देशों को वर्ष 2035 तक प्रति वर्ष 310 अरब से 365 अरब डॉलर की आवश्यकता होगी, लेकिन 2023 में उन्हें केवल 26 अरब डॉलर मिले। आहम बात है कि इसमें से 58 फीसदी हिस्सा ऋण के रूप में आया, जिससे राजकोषीय संकट और गहरा गया। हम ऋण संकट को और बढ़ाकर जलवायु संकट को हल नहीं कर सकते। अनुकूलन के लिए संकेतकों पर चर्चा देशों को अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप मापदंड चुनने में सक्षम बनाए और यह सुनिश्चित करे कि रियायती शतों पर बड़े पैमाने पर अनुकूलन वित्त की राह मौजूद हो। हमें अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक पूंजी को रियायती शर्तों पर अनुकूलन के लिए लगाने के लिए पुनसंतुलन करना होगा।
जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता से दूर जाने के खाने पर कोई भी चर्चा बारीकी से होनी चाहिए, न कि कठोर आदेशों जैसी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्या ने इसकी आवश्यकता पर बात करते हुए ‘निर्भरता का उल्लेख किया जो यह दर्शाता है कि यह केवल ‘गंदी’ बनाम ‘स्वच्छ ऊर्जा’ का साधारण द्वैत नहीं है निर्भरता में नौकरियां, सार्वजनिक वित्त और पूरे क्षेत्रीय अर्थ तंत्र शामिल हैं। अचानक बदलाव सामाजिक अस्थिरता का जोखिम पैदा करता है। विकासशील देश पांच समानांतर बदलावों का प्रबंधन कर रहे हैं। आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच न होने से पहुंच तक, ग्रामीण से शहरी मांग पैटर्न तक बिना औद्योगीकरण समाप्त किए विकास से सतत विकास तक, वैश्विक बाजारों में कमजोर से मजबूत सौदेबाजी शक्ति तक और केंद्रीकृत से विकेंद्रीकृत डिजिटल ग्रिड तक राजनीतिक स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि स्वच्छ ऊर्जा पहुंच, आधुनिक ग्रिड कम वित्तीय लागत और कठिन-से आसान वाले क्षेत्रों के लिए खुली बौद्धिक संपदा पर आधारित एक हरित अर्थव्यवस्था निर्मित की जाए। यही वह तरीका है जिससे हम अम की गरिमा को केवल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अंकुश से नहीं, बल्कि आर्थिक सशक्तीकरण के माध्यम से सुरक्षित रखते हैं।
चौथा, काँप 30 को औपचारिक रूप से कार्रवाई करने वाले संगठनों का समर्थन करना चाहिए और विस्तार करके नई साझेदारियों की संरचना को प्रेरित करना चाहिए। ऐसे नए गठबंधन बनने चाहिए जो हरित तुलनात्मक लाभ का उपयोग करके परस्पर निर्भर आपूर्ति श्रृंखलाएं बनाएं, महत्त्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करें और भारी उद्योग का अकार्बनीकरण करें। इसे एक नई साझेदारी को भी बढ़ावा देना चाहिए जो डिजिटल सार्वजनिक अधोसंरचना का उपयोग करके ऊर्जा पहुंच या लचीलापन बढ़ाने के लिए जलवायु निवेश को आगे बढ़ाए, इन पहलों को हाशिये से हटाकर कार्यान्वयन एजेंडा के केंद्र में लाए।
इसी तरह एकतरफा व्यापार उपायों को भौगोलिक क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा मूल्या श्रृंखलाओं में व्यापक अवसरों को पकड़ने का मार्ग देना चाहिए। भारत इस नए साझेदारी मॉडल में अग्रणी रहा है। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) के एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि भारत ही एकमात्र विकासशील देश है जिसने कॉप की अध्यक्षता कर चुके देशों के बराबर देशों को संगठित किया है। इस दृष्टिकोण का प्रमाण पहले से ही भारत के अनुभव में दिखाई देता है हम जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि यह हमारे राष्ट्रीय हित में है, केवल प्रतिबद्धताओं के कारण नहीं। वर्ष 2005 से हमारा उत्र्सजन 36 फीसदी से अधिक घट गया है और 2030 तक 48 से 57 फीसदी तक घटने की राह पर है। बाजार डिजाइन, जैसे रिवर्स ऑक्शन ने लागतों को कम किया जिससे सौर भंडारण टैरिफ ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर पर पहुंचे। सीईईडब्ल्यू के शोध में वह भी गणना की गई है कि पहले से लागू नीतियां इस दशक में उत्सर्जन में चार अरब टन कमी लाएंगी, जो 2023 में यूरोपीय संघ के उत्सर्जन का 1.6 गुना है। परिणाम ? हमने केवल पिछले वर्ष ही ऊर्जा बदलाव निवेश में लगभग 50 अरब डॉलर आकर्षित किए। यही है जलवायु वित्त से जलवायु निवेश की ओर वास्तविक बदलाव ।
ऊष्मागतिकी के नियम हमारी भू- राजनीति के प्रति उदासीन हैं कॉप 30 तभी सफल होगा जब हम बहसों के कक्ष से निकलकर निर्माण के युग में प्रवेश करेंगे, जहां केवल वही कूटनीति मायने रखती है जो पूंजी को परियोजनाओं से और समुदायों को लचीलेपन से जोड़ती है। निवेश, सह- विकास, संस्थान निर्माण और कार्रवाई केंद्रित गठबंधनों पर ध्यान केंद्रित करके हम पेरिस की भावना को पुनर्जीवित कर सकते हैं। हमारे सामने अहम काम अब किसी टूटे हुए तंत्र को ठीक करना नहीं है, बल्कि लगातार प्रगति करना है, इससे पहले कि पृथ्वी हमारे भविष्य पर ताला लगा दे।
Date: 22-11-25
अधिकार और सीमा
संपादकीय
राज्यों की विधानसभा में पारित विधेयकों को लेकर राज्यपाल और राष्ट्रपति की स्वीकृति के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी है, उसे देश के संघीय ढांचे में शक्ति संतुलन के लिए राह निकालने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। इसे लेकर काफी समय से स्पष्टता की जरूरत महसूस की जा रही थी कि अगर विधानसभा में किसी विधेयक को पारित कर दिया गया है तो राज्यपाल उसे मंजूरी देने को लेकर कितना समय ले सकते हैं। तमिलनाडु में यह मुद्दा ज्यादा मुखर रूप में सामने आया, जहां राज्य की द्रमुक सरकार और राज्यपाल नीतिगत मामलों को लेकर आमने-सामने देखे गए। इसी संदर्भ में स्पष्टता के लिए राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी। अब शीर्ष अदालत ने कहा है कि वह राज्य विधानसभाओं से पारित विधेयकों को मंजूरी देने के मामले में राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समयसीमा तय नहीं कर सकती। मगर अदालत ने यह भी कहा कि राज्यपाल विधानसभा से पारित हुए विधेयकों को अनंतकाल तक अपने पास लटकाए नहीं रख सकते। लंबे समय तक देरी या बिना वजह बताए रोके रखने के मामलों में अदालतें राज्यपाल के विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए सीमित निर्देश जारी कर सकती हैं।
जाहिर है, अदालत ने समयसीमा निर्धारित करने के सवाल पर राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में एक तरह से शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को ध्यान में रखा है, लेकिन साथ ही संघीय ढांचे की अहमियत को दर्ज करते हुए स्थिति स्पष्ट की है कि राज्यपाल पारित विधेयकों को अनिश्चितकाल तक रोके रखने की छूट नहीं ले सकते। इस तरह देखें तो कहा जा सकता है कि राज्य में निर्वाचित सरकार ही मुख्य भूमिका में होगी और सत्ता के दो केंद्र नहीं हो सकते। दरअसल, अनेक मौकों पर ऐसे विवाद सामने आते रहे हैं कि जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वहां विधानसभा में पारित होने के बावजूद विधेयकों को मंजूरी देने के मामले में राज्यपाल नाहक देरी करते हैं या फिर बिना वजह बताए पारित विधेयकों को रोके रखते हैं। तमिलनाडु में इस विवाद ने तूल पकड़ लिया था । इसके अलावा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तेलंगाना और केरल जैसे राज्यों में भी कम से कम तैंतीस विधेयकों के विधानसभा से पारित होने की खबरें आई हैं, जो राज्यपाल या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लंबित हैं।
इसमें कोई दोराय नहीं है कि अगर किसी राज्य में विधानसभा ने एक विधेयक को उचित प्रावधानों का पालन करते हुए पारित किया है तो जनहित के मद्देनजर उस पर राज्यपाल की स्वीकृति मिलनी चाहिए। अगर नियमों की कसौटी या अन्य आधार पर विधेयक में कोई तकनीकी त्रुटि है, तो उसकी वजह बता कर उसे वापस करना या प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का विकल्प अपनाना चाहिए। मगर बिना किसी मजबूत आधार या स्पष्टता के किसी विधेयक को जरूरत से ज्यादा वक्त तक लंबित रखा जाता है तो उसकी अहमियत कम भी हो जा सकती है। इससे राज्य और संघ के बीच नाहक टकराव की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि कई बार राज्यपाल पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगता रहा है। इसलिए एक मजबूत संघीय ढांचे में भी हर हाल में लोकतंत्र के जीवन के लिए शक्तियों और उसकी सीमा को लेकर स्पष्टता बनी रहनी चाहिए। साथ ही संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अगर संविधान की मर्यादा का खयाल रखें, तो इससे लोकतंत्र को भी मजबूती मिलेगी।