22-03-2018 (Important News Clippings)

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22 Mar 2018
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Date:22-03-18

Good first step

Government unveils greater autonomy for universities, must go down this road

TOI Editorials

In a significant step for higher education in the country, the government has unveiled its plan for granting more autonomy to better performing central, state and private universities. Accordingly, the University Grants Commission is giving 60 institutions special status that will allow them to start new courses, offer competitive salaries and set up off-campus centres without approvals. They will also be able to hire foreign faculty, enrol foreign students, provide incentive-based emoluments to faculty, enter into academic collaborations and run distance learning programmes. All of this is welcome as universities in India are tied down in excessive red tape and restrictive regulations. Myriad restrictions placed on them have resulted in poor quality as reflected every year in global university rankings – no Indian varsity makes it into the top 250, shocking for a country of India’s size.

Higher education in India has been treated, for far too long, as a tool to disburse political patronage rather than to educate, equip young people for today’s high skilled jobs and pursue high-end research. Meaningful autonomy can change this by getting universities to think for themselves and competing to attract the best talents for students, faculty and administration.

Towards this end, autonomy will receive further credence if universities are given the freedom to select their own heads through a transparent process that involves varsity stakeholders instead of government. This is the case in most Western countries where the selection is done by the bodies of the university. Similarly, financial autonomy of universities needs to be furthered. Of course, public universities need government funding. But their functioning can be made independent of funding by linking the latter to an automatic formula that takes into account the number of students, R&D projects, consultancy, etc.

Lastly, the latest autonomy initiative is based on National Assessment and Accreditation Council (NAAC) scores of the universities. But the accreditation system will become more robust if a number of independent accreditation agencies – staffed with educationists of unimpeachable integrity – are permitted. This will make the accreditation process more credible. The ultimate aim should be to give universities the freedom to compete and collaborate among themselves. This is how the top US universities operate to draw in the best talents and hunt in packs on big research projects. It’s time Indian universities emulate this and move from a teach-only model to a research-oriented model.


Date:22-03-18

Going beyond pieties on world water day

ET Editorials

India’s swirling water economy requires proactive policy action, and today, on World Water Day, it is pertinent to think out loud about better management of our water resources. Almost two decades ago, the National Commission on Water showed that overall water balances are rather precarious, that crisis situations already prevail in several river basins, and further that, by 2050, water demand may well exceed available sources of supply.

Global demand for water is estimated to be rising by 1% annually and the figure is likely higher in India, given rapid growth and urbanisation. The UN World Water Development Report 2018 stresses nature-based solutions (NBS) to sustainably and economically manage water resources.

It emphasises that NBS can be restorative, regenerative and shore up resource productivity, and lead to a sustainable, circular economy. The report cites successful NBS benefits across large areas, including one in Alwar district, Rajasthan, where small-scale water harvesting structures, combined with forest regeneration, have helped to significantly recharge the groundwater table, which had receded well below critical levels. But things tend to get better and worse at the same time in India. We are now the worst offenders on using up groundwater for agriculture.

The report cites the system of rice intensification (SRI), with its origins in Madagascar, involving the practice of keeping the soil moist but not continuously flooded, which has led to lower costs, raised paddy output and reduced water usage by 25-50%. Given that water intensity of major crops in India is 2-4 times global norms, we surely need to widely diffuse “green” field practices like SRI. Industry, too, must learn to recycle and reuse the water it taps.


Date:22-03-18

Wages of Hindu divided family

Anirban Bandyopadhyay, [The writer is faculty member, St Xavier’s College, Kolkata]

The Karnataka government has recognised the religion of Lingayats as entirely separate from Hinduism. The issue is likely to escalate into a major religious and political controversy for several reasons. The most immediate reason is that the assembly elections in Karnataka are barely a couple of months away.

It is presumed that by granting a separate religion status to Lingayats, the incumbent Congress government is making a bid for gratitude votes from the community. Their votes are said to be a decisive factor in 110 of the 224 assembly constituencies. BJP, the largest constituent of the ruling NDA, believes in an all-pervasive Hinduism that seeks to enfold all dissenting sects. While these propositions are valid, the issue has larger ramifications. The Indian Constitution grants minority religious groups the right to establish and administer educational institutions. These enjoy special immunities, such as exemption from reservation rules. Lingayats and Veerashaivas run hundreds of educational institutions in Karnataka and elsewhere. They are until now considered private educational institutions.

Once the religious minority status is granted, these educational institutions will qualify for an elevated legal status. Given the number and range of Lingayat educational institutions, the development will significantly impact higher education in the country, financially and politically. Second, the salience of religion in public life arises from the fact that it confers some inalienable public rights to its followers that the Constitution has committed to safeguard. Protecting public rights of religious communities is an intensely political issue. It has in the past led to the partitionof the country and continues to stoke passions in innumerable ways.

The Lingayat demand is not new. The Constituent Assembly debated about whether they deserve a minority religion status. The appeal was not granted largely for the reason that there was some ambiguity about who or what exactly constitutes the core practices of the Lingayats as distinct from Hinduism. How to distinguish Lingayats from Veerashaivas was the operative question. It has since been claimed that Lingayats are distinguished by their rejection of classical Hindu or Sanatana Dharma texts such as the Vedas, Smritis, Sastras or Upanishads, the caste system, the doctrine of karma and the concept of paap-punya or heaven and hell and of temple and idol worship.

All of these are reportedly accepted by the Veerashaivas. However, the Karnataka government’s decision does not appear to heed these distinctions. Their press releases used the term Lingayat and Veerashaiva Lingayats interchangeably. The Karnataka government had constituted a seven-member expert committee in December 2017 to consider the question. The government had reportedly demanded a report within four weeks while the committee asked for six months. Now that the committee has submitted its recommendation within half the time, and the cabinet has endorsed its finding, charges of petty politics against the incumbent government cannot be dismissed.

The basis on which the expert committee issued a clear ruling on a century-old dispute might reignite debates about what constitutes the core of Hindu religion. If rejection of caste system and idol worship qualify for a separate religious status, then hundreds of sects will be keen to claim a separate religious status. The temptation of special entitlements in running educational institutions may encourage religious institutions that had unsuccessfully applied for a separate religious status earlier, such as RK Mission, to try again.

Dalit formations too have in the past called for a political minority status, and rejection of caste, and Hinduism, form their most characteristic position. With benefits of reservation now incrementally available to religions other than Hinduism, these political formations will keenly observe the unfolding developments. Whether or not reservation will be made available to all religious minorities based on their Dalit pasts is, of course, for the courts to decide.

Finally, Lingayats are not claiming merely a religion but a religious minority status that brings in its wake arange of constitutional rights and entitlements. The National Minorities Commission is tasked with safeguarding them, but there seem to be no clear guidelines before it on how to rule on what distinct grounds constitute a new religion. The Karnataka government’s decision will be a challenge for the ruling BJP. If it accepts the claim, it will be setback for its core political belief in an expansive, pan-Indian Hinduism. If it does not, it risks losing support of a politically influential community that has given it some of its tallest leaders in the state.


Date:22-03-18

बैंकिंग प्रणाली का गहराता संकट और बाजार पर दबाव

देवांग्शु दत्ता

पिछले पखवाड़े तेलुगू देशम पार्टी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग हो जाने और बैंकिंग घोटाले का दायरा व्यापक होने से घबराए खुदरा निवेशकों ने जमकर बिकवाली की। तीन लोकसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में हार और केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जैसी खबरों के चलते सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी थोड़ा कमजोर नजर आने लगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के संरक्षणवादी कर प्रस्तावों से वैश्विक व्यापार युद्ध छिडऩे की आशंका ने भी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को कुछ हद तक डरा दिया है। लिहाजा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और विनिर्माण क्षेत्र के उत्साहजनक आंकड़े आने और खुदरा महंगाई दर में कमी का रुझान आने के बावजूद बाजार सूचकांकों में गिरावट देखी जा रही है।

बाजार में लंबे समय तक गिरावट का रुख बरकरार रहने के आसार दिख रहे हैं। तकनीकी संदर्भ में निफ्टी 200 कारोबारी दिवसों के औसत स्तर (डीएमए) से थोड़ा अधिक 10,150-10,200 अंकों के दायरे में रह सकता है। अगर यह 10,000 अंक के स्तर से भी नीचे खिसक जाता है तो फिर गिरावट का रुख लंबे समय तक कायम रह सकता है। खराब कारोबारी धारणा के चलते जनवरी के बेहतर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) को भी तवज्जो नहीं दी गई। जनवरी 2017 की तुलना में जनवरी 2018 में आईआईपी 7.5 फीसदी की तेजी पर रहा है। फरवरी में खुदरा महंगाई में भी बढिय़ा सुधार हुआ है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा महंगाई फरवरी में 4.44 फीसदी रही जबकि जनवरी में यह 5.07 फीसदी थी। वैसे महंगाई कम होने से अप्रैल में ब्याज दरों के कम होने की संभावना कम हो जाती है।  आगामी वित्त वर्ष में विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल अप्रैल-मई में आम चुनाव होंगे। कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव जल्द ही होंगे। वहां का सियासी माहौल देश के राजनीतिक परिदृश्य में हो रहे बदलावों से सीधे तौर पर प्रभावित होगा जिसका बाजार की उठापटक पर असर पडऩा तय है। मोटे तौर पर बाजार का रुख चुनावों में भाजपा को मिली हार-जीत पर निर्भर करेगा। भाजपा को मिलने वाली सीटों से ही यह तय होगा कि बाजार तेजी पकड़ता है या उसमें गिरावट आती है।

उत्तर प्रदेश के फूलपुर एवं गोरखपुर और बिहार के अररिया में हुए उपचुनाव के नतीजे भाजपा के खिलाफ गए। खासकर उत्तर प्रदेश में भाजपा के मजबूत गढ़ माने जाने वाले संसदीय क्षेत्रों में मिली हार ने बाजार की धारणा पर गहरी चोट पहुंचाई। अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन आगे भी रहता है तो उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए अपना तगड़ा आधार बनाए रख पाना खासा मुश्किल हो जाएगा। पुरानी सहयोगी तेदेपा के अलग हो जाने से भाजपा पर अपना गठबंधन बनाए रख पाने को लेकर आशंकाएं भी जताई जाने लगी हैं। अगर अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत नहीं मिलता है तो सहयोगी दलों की भूमिका अहम हो जाएगी। मार्च में निवेश का पैटर्न भी खासा रोचक रहा है। संस्थागत निवेशकों ने इक्विटी खरीदी हैं लेकिन बाजार गिरा है। यह अपने आप में अनूठी बात है। इस महीने की 16 तारीख तक घरेलू संस्थागत निवेशकों ने कुल 3.3 अरब रुपये के इक्विटी खरीदी थी जबकि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 63.8 अरब रुपये की खरीद की। इस दौरान विदेशी निवेशकों ने 106 अरब रुपये की बिकवाली भी की है। इन आंकड़ों के गहरे निहितार्थ हो सकते हैं।

पहला, खुदरा बिक्री इतनी अधिक रही है कि उसने संस्थागत निवेशकों की खरीदारी को पीछे छोड़ दिया है। मार्च में निफ्टी सूचकांक 2.5 फीसदी गिर गया है जबकि खुदरा निवेशकों के रुझान को बेहतर तरीके से दर्शाने वाला निफ्टी स्मालकैप 250 सूचकांक 3.3 फीसदी गिरा है। पंजाब नैशनल बैंक घोटाले के बारे में नई जानकारियां सामने आने के बाद गारंटी पत्र (एलओयू) पर रोक जैसी तीव्र प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इससे खुदरा निवेशकों की धारणा और अधिक प्रभावित हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्रालय के बीच मतभेद होने के संकेतों ने भी घबराहट बढ़ाई है। दूसरा, रुपये में ऋण अदायगी से एफपीआई के दूर होने से बॉन्ड बाजार में और गिरावट की आशंका है। पिछले छह महीनों में तमाम बॉन्ड बाजारों का प्रतिफल बढ़ा है और प्रतिफल वक्र भी स्थिर हो चुका है। बॉन्ड भाव के बढऩे का मतलब है कि ऋण में निवेश करने वालों के लिए पूंजीगत नुकसान होगा। सपाट बॉन्ड वक्र होने से मंदी की भी आशंकाएं पैदा होती हैं। सामान्य तौर पर यह इक्विटी बाजार में गिरावट का प्रमुख संकेतक होता है।

बैंकिंग क्षेत्र के गहरे संकट में होने को लेकर कोई संदेह नहीं है और इसका आर्थिक प्रगति पर लंबे समय तक असर पड़ता भी लाजिमी है। वित्तीय क्षेत्र में संकट वैश्विक कारकों के असर से पैदा होने के कई वाकये हुए हैं। वित्तीय संकट हमेशा ही लंबे समय तक आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। ऐसे में एलओयू जैसे सशक्त तरीके को बंद करने की कोशिश से निर्यातकों के लिए लागत बढऩी तय है। बाजार अब भी इस पहलू को नजरअंदाज कर सकता है कि बैंकों में 2.2 लाख करोड़ की अतिरिक्त पूंजी डालने से भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का बहीखाता नहीं सुधरेगा। वित्तीय समाधान एवं जमा बीमा विधेयक के प्रावधान भी असली समस्याओं का समाधान करने की स्थिति में नहीं हैं। पिछले दो वर्षों से खुदरा निवेश बाजार में तेजी का अहम घटक रहा है। इसे परखने का सबसे अच्छा तरीका इक्विटी म्युचुअल फंड परिसंपत्तियों में प्रवाह है। लेकिन इसका बड़ा हिस्सा संस्थागत निवेश योजनाओं में लगा है। नया वित्त वर्ष शुरू होने और अप्रैल के आंकड़े आने के बाद बाजार धारणा में संभावित बदलाव का पता चल पाएगा।


Date:22-03-18

विधायिका के अधिकारों पर अतिक्रमण न हो

विजय कुमार चौधरी, (लेखक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं )

बीते माह राष्ट्रमंडल संसदीय संघ-भारत प्रक्षेत्र का पटना में आयोजित छठा सम्मेलन कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों की विधायिका के प्रतिनिधियों के अलावा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की सभापति एवं महासचिव के अलावा दूसरे प्रक्षेत्रों के कई विदेशी प्रतिनिधि भी शामिल हुए। राष्ट्रमंडल देशों के विधायी निकायों का यह एक संगठन है जिसमें प्रचलित विधायी प्रणालियों के संबंध में विमर्श होता है। उनमें उत्तम प्रचलन अन्य को जानने, समझने एवं अपनाने का मौका मिलता है। इस संगठन का लक्ष्य प्रजातंत्र एवं इससे जुड़ी संस्थाओं को मजबूती प्रदान करना होता है। सम्मेलन में इसके अलावा विधायिका से जुड़े ज्वलंत एवं समसामयिक मुद्दों पर विमर्श होता है। पटना में आयोजित इस सम्मेलन में विमर्श के मुद्दों में सबसे महत्वपूर्ण था-‘विधायिका एवं न्यायपालिका लोकतंत्र के दो मजबूत स्तंभ।’ इस विषय पर सम्मेलन में पूरे एक दिन चर्चा हुई। लगभग 15 प्रतिनिधियों ने इस पर अपने विचार रखे जिसमें विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं विधायिका के अन्य प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। इस विमर्श ने विधायिका एवं न्यायपालिका के आपसी संबंधों पर एक बार फिर से ध्यान खींचा है। प्रतिनिधियों की सर्वसम्मत राय थी कि संविधान की मूल भावना के अनुसार विधायिका और न्यायपालिका को एक दूसरे के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए एक दूसरे के अधिकारों के अतिक्रमण से बचना चाहिए।

एक बात स्पष्ट रूप से सामने आई कि न्यायिक सक्रियता के इस काल में न्यायपालिका द्वारा विधायिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा होती है। संविधान ने विधायिका एवं न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है और एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप का निषेध किया है। अनुच्छेद 121 एवं 211 जहां क्रमश: संसद अथवा विधानसभाओं द्वारा न्यायपालिका की कार्यशैली अथवा गतिविधियों की चर्चा को निषेध करता है वहीं अनुच्छेद 122 और 212 क्रमश: संसद या विधानसभाओं की कार्यवाही अथवा प्रक्रिया की विधि मान्यता पर न्यायपालिका द्वारा प्रश्न उठाने को निषेध करता है। हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा इन धाराओं को साथ-साथ अंकित करने की मंशा स्पष्ट है कि दोनों अपने-अपने कार्यक्षेत्र में स्वतंत्र हैं और एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप निषिद्ध है। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत है। हमारा संविधान न्यायपालिका को संविधान एवं मौलिक अधिकारों का रक्षक बताता है। न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत के तहत विधायिका द्वारा पारित अधिनियम की समीक्षा का अधिकार न्यायपालिका को प्राप्त है। इसके तहत न्यायपालिका किसी कानून के द्वारा संविधान के मूल ढांचे के हनन को रोकती है। दूसरे, संविधान के निर्वचन का अंतिम अधिकार भी न्यायपालिका के पास है।

न्यायिक नियुक्तियों के मामले को देखा जाए तो स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और यदि वह आवश्यक समझेंगे तो मुख्य न्यायाधीश या संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे, परंतु न्यायपालिका द्वारा निर्वचन के अंतिम अधिकार एवं न्यायिक समीक्षा के अधिकार का उपयोग कर न्यायाधीशों की नियुक्ति के अधिकार स्वयं हासिल कर लिए हैं। विश्व के किसी भी देश में यह व्यवस्था नहीं है कि न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करें, लेकिन भारत में ऐसा ही है। न्यायिक सक्रियता से अवांछनीय स्थिति पैदा होती है। व्यावहारिक रूप से भारतीय संविधान में शक्तियों का पृथक्करण न होकर दायित्वों के पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया है।

सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अपने-अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र एवं सर्वोच्च तो बनाया है, परंतु किसी को भी संप्रभु नहीं बनाते हुए अपने-अपने दायरे से बाहर नहीं जाने की अपेक्षा की गई है। इस प्रयोजन से लागू ‘नियंत्रण एवं संतुलन’ यानी चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत भारतीय संविधान की खास विशेषता मानी जाती है। किसी अंग द्वारा संविधान की भावना के विपरीत कार्य करने की स्थिति में उसे नियंत्रित करने की व्यवस्था है और तीनों अंगों में संतुलन की अपेक्षा की गई है। यहां यह विचारणीय है कि विधायिका या कार्यपालिका द्वारा अपनी हद पार करने अथवा अपना दायित्व न निभाने की स्थिति में न्यायिक हस्तक्षेप की अवधारणा है, परंतु न्यायिक सक्रियता से उत्पन्न दूसरे अंगों के अधिकारों के अतिक्रमण के समय इसके नियंत्रण के प्रावधान का निहायत अभाव दिखता है। इसी कारण अतिक्रमण की स्थिति में विधायिका या कार्यपालिका के पास पीड़ा व्यक्त करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। न्यायिक सक्रियता से उत्पन्न होने वाली विसंगतियों का अंदेशा संविधान सभा के सदस्यों द्वारा उसी समय व्यक्त किया गया था।

संविधान सभा के विद्वान सदस्य ए कृष्णास्वामी अय्यर ने कहा था कि वैयक्तिक स्वतंत्रता की हिफाजत एवं संविधान के सही क्रियान्वयन हेतु एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता है, परंतु न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को इस हद तक नहीं बढ़ाया जाए कि न्यायपालिका उच्च-विधायिका या उच्च-कार्यपालिका के रूप में कार्य करने लगे। स्पष्ट है कि नियंत्रण के प्रावधान के अभाव में इस तरह की आशंका का उसी वक्त अनुमान लगा लिया गया था पर कुछ सदस्य न्यायपालिका द्वारा दूसरे अंगों के अधिकारों के अतिक्रमण की कल्पना भी नहीं करते थे। संविधान सभा के सदस्य केएम मुंशी ने साफ तौर पर यह कहा था कि न्यायपालिका कभी संसद पर अपना प्रभुत्व नहीं थोपेगी। किसी भी क्षेत्र में जवाबदेही एवं पारदर्शिता का सिद्धांत दुनिया भर में लागू है। भारत में कार्यपालिका एवं विधायिका के अलावा अन्य क्षेत्रों में इन सिद्धांतों को लागू करने के निर्देश न्यायपालिका द्वारा बराबर दिए गए हैं। यह भी सही है कि न्यायिक हस्तक्षेप के कारण कई बड़े-बड़े घोटाले उजागर हुए हैं और दोषी कानून की गिरफ्त में आए हैं, परंतु इसी जवाबदेही एवं पारदर्शिता के सिद्धांत को न्यायपालिका अपनी व्यवस्था एवं प्रणाली में क्यों नहीं लागू करना चाहती है, यह समझ से परे है।


Date:21-03-18

खुशमिजाजी को लगी नजर

अनिल जैन

लीजिए , हमारी फलती-फूलती अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास के तमाम दावों की खिल्ली उड़ाने और आईना दिखाने वाली एक और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट आ गई। संयुक्त राष्ट्र की ‘‘र्वल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट’ बता रही है कि खुशमिजाजी के मामले भारत का मुकाम दुनिया के तमाम विकसित और विकासशील देशों से ही नहीं बल्कि पाकिस्तान समेत तमाम छोटे-छोटे पड़ोसी देशों और युद्ध से त्रस्त फिलिस्तीन और अकाल ग्रस्त सोमालिया से भी पीछे हैं। हम भारतीयों का जीवन दर्शन रहा है-‘‘संतोषी सदा सुखी।’ हालात के मुताबिक खुद को ढाल लेने और अभाव में भी खुश रहने वाले समाज के तौर पर हमारी विश्वव्यापी पहचान रही है। लेकिन दुनिया को योग और अध्यात्म से परिचित कराने वाले इस देश की स्थिति में पिछले कुछ वर्षो में तेजी से बदलाव आया है।

संयुक्त राष्ट्र के ‘‘सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क’ की हर साल जारी होने वाली रिपोर्ट पिछले कुछ सालों से बताती आ रही है कि भारत के लोगों की खुशी और आत्म-संतोष के स्तर में लगातार गिरावट आती जा रही है। इस बदलाव की पुष्टि ‘‘र्वल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट-2018’ से भी होती है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र का एक संस्थान ‘‘सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क’ हर साल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वे करके जारी करता है। इस बार सर्वे में शामिल 156 देशों में भारत का स्थान इतना नीचे है, जितना कि अफ्रीका के कुछ बेहद पिछड़े देशों का है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस रिपोर्ट में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और नेपाल जैसे छोटे-छोटे पड़ोसी देश भी प्रसन्नता के मामले मे भारत से ऊपर हैं। यह देखकर हम यह नहीं कह सकते कि संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में कुछ-न कुछ घपला किया है। संयुक्त राष्ट्र की मूल्यांकन पद्धति वैज्ञानिक होती है, इसलिए उसके निष्कर्ष आमतौर पर सही ही होते हैं।

अर्थशास्त्रियों की एक टीम समाज में सुशासन, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्य, जीवित रहने की उम्र, दीर्घ की जीवन की प्रत्याशा, भरोसेमंदी, सामाजिक सहयोग, स्वतंत्रता, उदारता आदि पैमानों पर दुनिया के सारे देशों के नागरिकों के इस अहसास को नापती है कि वे कितने खुश हैं। इन पैमानों पर भारत पिछड़ा हुआ है। इसीलिए उसे दुखी देशों में ऊंचा स्थान मिला है। इस साल जो ‘‘र्वल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट’ जारी हुई है, उसके मुताबिक भारत उन चंद देशों में से है, जो नीचे की तरह खिसके हैं।

हालांकि भारत की यह स्थिति खुद में कोई चौंकाने वाली नहीं है। लेकिन यह बात जरूर गौरतलब है कि कई बड़े देशों की तरह हमारे देश के नीति-नियामक भी आज तक इस हकीकत को गले नहीं उतार पाए हैं कि देश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) या विकास दर बढ़ा लेने भर से हम एक खुशहाल समाज नहीं बन जाएंगे। यह गुत्थी भी कम दिलचस्प नहीं है कि पाकिस्तान (75) और नेपाल (101) और बांग्लादेश (115) जैसे देश इस रिपोर्ट में आखिर हमसे ऊपर क्यों हैं, जिन्हें हम स्थायी तौर पर आपदाग्रस्त देशों में ही गिनते हैं। दिलचस्प बात है कि पांच साल पहले यानी 2013 की रिपोर्ट में भारत 111वें नंबर पर था। दरअसल, यह रिपोर्ट इस हकीकत को भी साफ तौर पर रेखांकित करती है कि केवल आर्थिक समृद्धि ही किसी समाज में खुशहाली नहीं ला सकती। इसीलिए आर्थिक समृद्धि के प्रतीक माने जाने वाले अमेरिका (18), ब्रिटेन (19) और संयुक्त अरब अमीरात (20) भी दुनिया के सबसे खुशहाल 10 देशों में अपनी जगह नहीं बना पाए हैं। ताजा रिपोर्ट में फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क है। पिछले साल फिनलैंड इस सूची में पांचवें स्थान पर था।

‘‘र्वल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट’ में बताई गई भारत की स्थिति चौंकाती भी है और चिंतित भी करती है। आश्र्चय की बात यह भी है कि आधुनिक सुख-सुविधाओं से युक्त भोग-विलास का जीवन जी रहे लोगों की तुलना में वे लोग अधिक खुशहाल दिखते हैं, जो अभावग्रस्त हैं। हालांकि अब ऐसे लोगों की तादाद लगातार इजाफा होता जा रहा है, जिनका यकीन ‘‘साई इतना दीजिए..‘‘के उदात्त कबीर दर्शन के बजाय ‘‘ये दिल मांगे मोर’ के वाचाल स्लोगन में हैं। कुछ समय पहले विश्व स्वास्य संगठन की आई एक अध्ययन रिपोर्ट में भी बताया गया था कि भारत दुनिया में सर्वाधिक अवसादग्रस्त लोगों का देश है, जहां हर तीसरा-चौथा व्यक्ति अवसाद के रोग से पीड़ित है। यह तय भी इस मिथक की कलई खोलता है कि विकास ही खुशहाली का वाहक है। संयुक्त राष्ट्र की ‘‘र्वल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट’ और विश्व स्वास्य संगठन का भारत को सर्वाधिक अवसादग्रस्त देश बताने वाला सर्वे इसी हकीकत की ओर इशारा करता है।


Date:21-03-18

कसौटी पर कानून

संपादकीय

देश में जाति के आधार पर भेदभाव के बर्ताव की खबरें आम रही हैं। इस तरह के सामाजिक बर्ताव से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को संरक्षण देने के लिए बाकायदा कानूनी व्यवस्था है। लेकिन हाल के दिनों में कुछ ऐसे आरोप लगाए गए कि इन कानूनों का सहारा लेकर कुछ निर्दोष लोगों को भी परेशान किया जाता है। इस संदर्भ में महाराष्ट्र के एक मामले में सुनवाई के बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) कानून के दुरुपयोग की शिकायतों के मद्देनजर अब ऐसे मामलों में गिरफ्तारी से पहले जांच जरूरी होगी और आरोपी को अग्रिम जमानत भी दी जा सकती है। मामला दर्ज करने से पहले उसके सही होने के आधार के बारे में डीएसपी स्तर का पुलिस अधिकारी प्रारंभिक जांच करेगा। यही नहीं, अगर आरोपी सरकारी अफसर है तो उसकी गिरफ्तारी से पहले उसके उच्च अधिकारी से अनुमति जरूरी होगी। जाहिर है, सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक संरक्षण के लिए बनाए गए कानूनों के दुरुपयोग की रोकथाम के मकसद से ये दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अगर किसी कानून का लगातार बेजा इस्तेमाल होता हो तो इस तरह की व्यवस्था वाजिब है। लेकिन सवाल है कि हमारे देश के ज्यादातर लोग जिन सामाजिक मानदंडों और सोच के साथ जीते हैं, उसमें दमन-शोषण के शिकार समुदायों के लिए कानून के तहत इंसाफ का रास्ता क्या होगा!

गौरतलब है कि पिछले साल महाराष्ट्र में कुछ संगठनों ने अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) कानून, 1989 के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का दावा किया था। इसके बरक्स करीब नौ महीने पहले महाराष्ट्र पुलिस ने विस्तृत आंकड़ों के आधार पर सरकार को सूचित किया था कि यह कानून दलित समुदाय के अधिकारों की रक्षा करता है और इसका बेजा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। पुलिस ने अपनी एक अन्य रिपोर्ट में यह भी बताया था कि ज्यादातर आरोपियों के बरी होने का कारण गवाह का अपने बयान से पलट जाना होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर किसी मुकदमे में गवाह अपने बयान पर कायम नहीं रह पाता और आरोपी बरी हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति को कानून के दुरुपयोग का मामला कहा जा सकता है। लेकिन यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि हाशिये पर जीने वाले दलित-वंचित समुदायों की सामाजिक हैसियत क्या होती है और उनके सामने अपने दमन-उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने के क्या विकल्प होते हैं, उन्हें चुप कराने के लिए आज भी समाज की वर्चस्वशाली जातियों के लोग किन तौर-तरीकों का इस्तेमाल करते हैं।

मंगलवार को ही सरकार ने लोकसभा में बताया कि अकेले 2016 में देश भर में दलितों के खिलाफ भेदभाव और अपमान से जुड़े चालीस हजार सात सौ चौहत्तर मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा, लगभग तीन महीने पहले जारी हुए राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2015 के मुकाबले 2016 में दलित समुदाय के खिलाफ अत्याचार और अपराध के मामलों में साढ़े पांच फीसद की बढ़ोतरी हुई। यह किसी से छिपा नहीं है कि सामाजिक विकास और कमजोर तबकों के बीच सशक्तीकरण की प्रक्रिया धीमी या आधी-अधूरी होने की वजह से आज भी जातिगत अपराधों की कई शिकायतें सामने नहीं आ पातीं। लेकिन पिछले कुछ सालों में बढ़ती जागरूकता के बीच अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग अब अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ संवैधानिक अधिकारों और कानूनों का सहारा लेने के लिए आगे आने लगे हैं। ऐसे में यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि इस कानून के दुरुपयोग की रोकथाम करते हुए दलित-वंचित जातियों और समुदायों के लोगों को इंसाफ मिलने में कोई अड़चन नहीं पैदा की जाए।


Date:21-03-18

One nation, many religions

Lingayat leadership is under an erroneous belief that recognition of a religious community depends on law

Faizan Mustafa, [The writer is vice-chancellor, NALSAR university of law, Hyderabad]

“It was not in contemplation of the framers of the constitution to add to the list of religious minorities,” said the Supreme Court in the Bal Patil case (2003) refusing recognition of the Jains as a religious minority. In one of the most regressive judgments, the court, following the oft-repeated rightist argument, went on to observe that the “ideal of a democratic society, which has adopted right of equality as its fundamental creed, should be the elimination of majority and minority and so-called forward and backward classes.”

The apex court further directed the Minority Commission to eliminate minorities when it shockingly said that “commissions set up for minorities have to direct their activities to maintain integrity and unity of India by gradually eliminating the minority and majority classes”. Through these kinds of judgments, the highest court of India has given legitimacy to those who believe in the “one nation, one religion” slogan.

Religion is an indispensable part of human existence. Indians are essentially religious. Religion is still the alpha and omega of Indian life. The recommendation of the Karnataka government to the central government for the recognition of the Lingayats as non-Hindus and as a distinct religious minority has once again revived this debate. Though the Congress may win the small battle in Karnataka with this controversial decision, it is bound to lose the war in the Hindi belt. No one will remember that this demand is more than a hundred years old and that the Lingayats are distinct from Hindus in several fundamental beliefs. But then, does the Indian Constitution really prohibit the addition of any new religion? Does freedom of religion mean following only existing religions? Does freedom of religion not include freedom within religions and freedom to establish a new religion? Is recognition by law necessary before a new religion is born?

Article 25 gives freedom to every individual to profess any religion of her choice. Freedom of religion includes freedom from religion as well. Thus there is no bar in the establishing or forming of new sects within a religious denomination. When the Constitution was drafted, Indic religions were included within the definition of Hindu and thus the Sikhs, Jains and Buddhists were considered as Hindus. The Hindu Marriage Act, 1955, too, gave a negative definition to the term Hindu by saying that anyone who is not a Muslim, Christian, Jew, Parsi etc will be considered Hindu.

The Lingayats are explicitly included as Hindus. The Jains protested immediately after the commencement of the Constitution on January 26, 1950, and Nehru on January 31, 1950, clarified in writing that the Jains were a distinct religious minority. The Sikhs under Parkash Singh Badal have been burning copies of Article 25 opposing inclusion of the Sikhs as Hindus. Freedom within religions will include freedom to go out of that particular religion and establish new religions.

Every individual, as part of her right to dignity, is free to pursue her own conscience and truth. Religion is basically what an individual does with her loneliness. Thus religious experience is a personal experience for those who want to believe in it. In Ratilal Panachand Gandhi v. State of Bombay (1954), the Supreme Court admitted that “every person has fundamental right. to entertain such religious beliefs as may be approved by his judgment or conscience.” Thus, the Indian Constitution gives full autonomy to each individual to have a belief system or religion of her choice. If some others follow a similar belief system, they may assert it as a right of a new sect or distinct religion. No state or law can interfere with this individual freedom. Fundamental rights are not dependent on constitutional recognition.

This writer has been opposing even the court’s power to decide essential or non-essential features of any religion. It is the right of the individual to decide what she considers essential and in the US it is called the “assertion test”. As Justice Hugo Black of the US Supreme Court rightly held in Engel v. Vitale, “religion is too personal, too sacred, too holy to permit its ‘unhallowed perversion’ by a civil magistrate.” Thus, if the Lingayats think that they are distinct from Hindus, they are entitled to believe that they are a different religious community in their own right. No one has the right to force a Hindu identity on them. In fact, generally such groups continue to assert membership of the original religion and followers of the original religion consider them as apostates.

The Lingayat leadership is under an erroneous belief that the status of a religious community is dependent on its recognition by law. As early as 1930, the Permanent Court of International Justice, in an advisory opinion in the Graeco-Bulgarian community case, defined community not in terms of numbers, but in terms of shared religious, racial and linguistic traditions, traditions that the group wished to preserve and perpetuate through rituals, education and socialisation of the young.

The existence of a community, ruled the court, is not dependent upon recognition by law. If a community exists in the shape of a group of members united by a host of cultural factors that are distinctive to them, and if this community is intent on maintaining these cultural markers, this is more than enough reason to regard that group as a distinct community. In fact, in N. Ammad vs The Manager, Emjay High School & Ors (1998), even our Supreme Court had held that minority status is a matter of fact and does not require state recognition. In fact, the Centre has no role in defining minorities, which are to be defined at the level of the state.