21-11-2019 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Protecting Data
Electronic surveillance of citizens should require a judicial order
TOI Editorials
The government has declined a direct reply to DMK MP Dayanidhi Maran’s query in the Lok Sabha, on whether the Centre had used Israeli spy software to access people’s phones by exploiting a WhatsApp vulnerability. NSO Group, the makers of the spy software, have said they work only with government agencies to help them fight terrorism and serious crime. The government has asked WhatsApp for an explanation of the breach, but strangely not NSO. WhatsApp itself is an injured party here, and it has filed a lawsuit against NSO. All these factors suggest the government itself is an NSO client.
Reports indicate WhatsApp informed the government in September that about 121 Indian users’ phones were breached by Pegasus. The accounts of 17 of them have surfaced – they comprise a group of writers, journalists, lawyers and human rights activists. They have written to the parliamentary committee on IT, asking for a detailed probe into the cyber-attacks. A thorough probe must be carried out, and government representatives need to be more forthcoming in their answers. Its defence is a blanket one – saying, effectively, the law allows it to snoop. But such a permission should be limited only to surveilling potential terrorists or hardcore criminals. Else the fundamental right to privacy – upheld by the Supreme Court precisely because of the threat to privacy posed by digital media – is rendered meaningless.
The electronics and IT ministry has said it is working on a personal data protection bill. This must include a provision that electronic spying by government agencies must be backed by a judicial order – a good way of balancing security imperatives with the right to privacy. Opposition parties should unite around this demand, as their own interests are at stake. It’s also a fit case for the apex court to take suo motu cognisance.
Date:21-11-19
How To Help Small Businesses
Cut heavy costs of regulatory and tax compliance, make credit available
Ritesh Singh, [ The writer is a business economist with Indonomics Consulting.]
Smaller business entities are often associated with the informal sector and widely believed to dodge taxes and bypass tough labour regulations. However, an increasing number of firms engaged in consultancy, research and advisory, and other knowledge intensive services – often with substantial portion of their sales as exports – are part of the country’s formal sector.
Though such firms have fewer employees compared to large firms, they are registered with registrar of companies (RoC) and GSTIN network, and are usually tax compliant. Yet, they are subject to several disadvantages that big businesses don’t have to face and that affect their cost competitiveness and growth prospects. The result is lower investment and loss of thousands of potential jobs.
Nurturing this sub-segment of the formal sector will aid economic growth, improve tax to GDP ratio and create good jobs that the government has been trying to achieve through its formalisation attempts. While demonetisation jolted the informal sector dependent on cash, heavy indebtedness has been troubling large corporations, while the compliance burden is suffocating the smaller business sub-segment of the formal economy.
Reducing compliance burden and associated costs for small businesses is a low hanging fruit that need not be postponed for the future, if we’re serious about achieving our $5 trillion dream by 2024. While low interest rates or low cost credit won’t hurt small business entities, it’s not the ‘cost of credit’ but availability of institutional credit that is hampering their growth prospects. While investors insist on their incorporation as private limited companies, banks don’t like the idea of limited liability set ups.
A large number of firms in this sub-segment deal in services, but the banks’ credit appraisal and disbursal system is more suited to manufacturing firms. Thus, when a newly incorporated consultancy services company approached the country’s second largest public sector bank by market cap for a loan, the bank refused to oblige saying that the value of company’s tangible assets should be at least ten times the loan value.
Personal guarantee of the company’s directors with Cibil scores of 800 was no help either. Banks look for ownership of land, factory sites or stock in trade as collaterals that small service companies with few assets may not be able to furnish, and thus are denied bank credit.
Delayed payment from larger private and public sector companies is a common irritant for smaller firms supplying goods and services to them. Many smaller firms do export but our banks have been fleecing them by extracting exorbitant forex conversion charges that could be as much as 3%. No wonder, India’s global export share is so low compared to its size and potential.
For getting export incentives, a company small or big must have Import-Export Code (IEC) from DGFT and RCMC (Registration Cum Membership Certificate) from a relevant export promotion council. However, many of our export promotion councils don’t distinguish between large companies and small companies when it comes to their membership charges.
The more complex the regulations and compliance requirements, the greater is the disadvantage small business entities which don’t have dedicated regulatory affairs teams or financial muscle to deal with them. The badly designed and poorly implemented GST regime is a big pain for smaller business entities and that may be the reason why so many of them have been avoiding it for long.
Irrespective of its turnover a small business entity has to file monthly, then quarterly, and if its revenue crosses Rs 2 crore annual GST as well. It has to file quarterly TDS returns. Then there is director’s e-KYC, audit and multiple financial reportings and filings with scary names such as AoC4, ADT1 and MGT7 that overwhelm smaller companies.
More rules mean more inspectors to deal with. All these filings and reportings shouldn’t be discouraging small entrepreneurs and professionals from starting their own ventures if we’re serious about expanding the formal economy, good jobs and tax base. So far it seems the major beneficiary of the GST regime are chartered accountants who are getting lots of work to do and make money in the process.
Regulatory experts say our complex rules induce small firms to remain small. It’s compliance burden and not high interest or tax rates that are choking smaller business entities. Hence, the solution doesn’t lie in reducing interest and tax rates or increasing subsidies that mostly benefit large corporates. Second, with banks in general preferring established big companies to lend to, small business entities – especially those in the services sector – are often denied bank credit.
Given this backdrop, two things – rationalising regulatory requirements and easy (not necessarily cheap) credit – will help small businesses. Reducing compliance burden will help small firms save a lot of time and money that could be used for marketing their products and services. To ease access to bank credit, the government should further strengthen its flagship programme, PSB Loan in 59 minutes portal by encouraging private banks to join it or have their own loan portals.
Instead of monthly and quarterly GST, and quarterly TDS filings, we should adopt annual filings, say for entities with turnover of less than Rs 2 crore per annum, though payment of GST and TDS can continue as usual so that government finances are not affected. This is the minimum that the government could do to really help small businesses. Implementing these suggestions won’t require much money but only intent.
फसल बीमा सुधार
संपादकीय
चार निजी बीमा कंपनियों द्वारा सरकार की प्रमुख फसल बीमा योजना-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) से बाहर जाने का निर्णय कतई चौंकाने वाला नहीं है। कृषि क्षेत्र में बीमा योजनाएं सन 1970 के दशक के आरंभ से ही अपनाई जाती रही हैं। यह सच है कि इस योजना को ऐसी अन्य योजनाओं की तुलना में अधिक सफलता मिली है लेकिन यह भी कुछ ऐसी कमियों की शिकार है जिनके चलते यह न बीमाकर्ताओं के लिए आकर्षक रह गई और न ही किसानों के लिए। बीमा कंपनियों को यह घाटे का सौदा लगती है, सरकार द्वारा 90 फीसदी की भारी सब्सिडी के बावजूद किसान शिकायत करते हैं कि उन्हें मिलने वाला हर्जाना बहुत कम है और लंबे अंतराल के बाद मिलता है। आम धारणा है कि बीमा कंपनियां अनुचित तरीके से सब्सिडी का लाभ ले रही हैं। यह आंशिक सच है। सन 2016 में योजना के शुरुआती वर्ष में मौसम के कारण फसल को नुकसान भी कम हुआ और इसलिए हर्जाना भी कम चुकाना पड़ा। इससे बीमाकर्ताओं को अच्छा मुनाफा हुआ। परंतु तब से हालात में बदलाव आया और 2018 में बारिश सामान्य से 9 फीसदी कम और 2019 में 10 फीसदी ज्यादा हुई। इससे कई राज्यों में फसल को भारी नुकसान पहुंचा। यही कारण है कि हर्जाने के दावे संग्रहीत प्रीमियम से अधिक हो गए। इसका असर बीमा कंपनियों के मुनाफे पर पड़ा और फसल बीमा उनके लिए आकर्षक नहीं रह गया।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के डिजाइन में कई कमियां हैं। इसमें बटाई पर खेती करने वाले किसानों की फसल के बीमा में बैंकों को अनिवार्य रूप से शामिल करना और नुकसान का आकलन हर किसान के लिए अलग से करने के बजाय एक तय इलाके में औसत फसल नुकसान के आधार पर करना शामिल है। बैंक प्राय: हर्जाने की राशि को बिना किसानों की सहमति के ऋण की राशि में समायोजित कर देते हैं। इसके चलते किसानों, बैंकों और बीमा कंपनियों के बीच भरोसा कमजोर पड़ रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार के साथ वित्तीय बोझ वहन करने में राज्य की समान भागीदारी की बात तथा फसल कटाई के प्रयोग के जरिये नुकसान का आकलन आदि भी दिक्कत पैदा कर रहे हैं। नुकसान के आकलन में तकनीक का प्रयोग भी वांछित तरीके से नहीं हो रहा है। इससे फसल नुकसान के आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं और पुनर्भुगतान की राशि को अंतिम रूप देने में देर हो रही है। इतना ही नहीं राज्य अक्सर फंड में अपना हिस्सा देर से जारी करते हैं और वह भी किस्तों में। इसका असर नकदी की स्थिति और बीमा कंपनियों की भुगतान क्षमता पर पड़ता है। कई राज्यों ने सुनिश्चित राशि को बेहद कम रखा है जिससे लागत की भरपाई भी नहीं हो पाती। एक और बात यह है कि फसल बुवाई से लेकर कटाई तक कवरेज प्रदान करने वाली यह योजना मूल्य जोखिम की अनदेखी करती है जबकि वह किसानों के लिए अत्यंत आवश्यक है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हश्र भी ऐसी पुरानी योजनाओं जैसा नहीं हो, इसके लिए इन मुद्दों को समुचित तरीके से हल करना आवश्यक है। भारतीय किसान खासकर छोटे और सीमांत किसान जो बुरी तरह कर्ज में डूबे हुए हैं, उन्हें फसल बीमा की सख्त आवश्यकता है ताकि वे अपने जोखिम का बचाव कर सकें। बीमारियों, कीट-पतंगों और सबसे बढ़कर जलवायु परिवर्तन के चलते ये दिक्कत बढ़ती जा रही है। अतिरंजित मौसम की घटनाएं पहले ही बढ़ गई हैं। चक्रवाती तूफान जो पहले कभी-कभार आया करते थे वे हाल के दिनों में देश के तटीय इलाकों में आम हो गए हैं। इन घटनाओं ने पहले से नकदी की किल्लत झेल रहे किसानों को और परेशानी में डाला है। जब तक उन्हें एक सहज फसल बीमा जैसा विश्वसनीय जोखिम प्रबंधन नहीं मिल जाता, उनकी निराशा बढ़ती जाएगी।
श्रम सुधार से पहले रोजगार की फिक्र
किसी बेरोजगार से पूछें कि उसे रोजगार चाहिए या श्रम संरक्षण तो उसका संभावित जवाब यही होगा कि पहले नौकरी मिले तो सही।
जीएन वाजपेयी , (लेखक सेबी व एलआईसी के पूर्व चेयरमैन हैं)
हाल ही में वियतनाम जाना हुआ। वहां हनोई से हा लोंग बे के मार्ग में फैक्ट्रियों की एक लंबी श्रंखला दिखाई पड़ी। मेरे टूरिस्ट गाइड ने बताया कि ये ‘कैनन की विनिर्माण इकाइयां हैं। उसने मुझे यह भी बताया कि सैमसंग के 60 प्रतिशत फोन वियतनाम में बनते हैं। गत वर्ष वियतनाम से होने वाले कुल निर्यात में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी सैमसंग के उत्पादों की थी। यह वाकई एक बड़ी पहेली है कि युद्ध की विभीषिका झेलने वाला एक देश कैसे कुछ दशकों में अपनी कायापलट करने में सक्षम हुआ। गरीबी घटाने के मामले में उसका रिकॉर्ड चीन से भी बेहतर है। 1990 में वियतनाम की 60 प्रतिशत आबादी गरीब थी, जबकि अब वहां मात्र 10 प्रतिशत लोग ही गरीब रह गए हैं। वियतनाम प्रवास के दौरान मैंने जाना कि यह सफलता लचीली श्रम नीतियों और उपयुक्त बुनियादी ढांचे की शानदार जुगलबंदी से संभव हुई। भारत में मोदी सरकार सत्ता संभालने के बाद से ही उत्पादकता बढ़ाने के भरसक प्रयास में जुटी है। इस दिशा में इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी आईबीसी, जीएसटी व मौद्रिक नीति समिति के रूप में सरकार ने कुछ बड़े सुधार किए हैं। फिर भी काफी कुछ किया जाना शेष है। जैसे कि भूमि एवं श्रम सुधार।
भूमि सुधार भावनात्मक मुद्दा है। पहले कार्यकाल में मोदी सरकार ने भूमि सुधारों की दिशा में तमाम प्रयास किए। इसके लिए नौ बार अध्यादेश भी लाया गया, किंतु राज्यसभा की स्वीकृति न मिल पाने के कारण वह सुधार अधर में रह गया। हाल में संसद ने एक नई श्रम संहिता को स्वीकृति दी है। इसमें श्रम नीति के तमाम प्रावधानों को सुसंगत किया है। मसलन भविष्य निधि के फायदों का दायरा अस्थायी-अनुबंधित कर्मचारियों तक बढ़ाया गया है। श्रमिकों की भागीदारी को और उदार बनाने के लिए समन्वित प्रयास भी किए जा रहे हैं। श्रम सुधार भी बहुत भावनात्मक मुद्दा है। यह राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील मसला है। इससे सियासी परिदृश्य सुलग सकता है। श्रम सुधारों को लेकर नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने जोर देकर यह बात दोहराई है कि इसमें कोई भी ‘हायर एंड फायर नीति नहीं अपनाई जाएगी। चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों के मुकाबले भारत में सस्ती श्रम दरों के बावजूद श्रम की कुल लागत कहीं अधिक है। श्रम उत्पादकता देश में विनिर्माण के अपेक्षित विस्तार में एक बड़ी बाधा बनी हुई है। श्रम उत्पादकता में सुधार के लिए तकनीकी मोर्चे पर निवेश और उपक्रमों का आकार बढ़ाने की दरकार है। विनिर्माण क्षेत्र में उद्यमी और निवेशक या तो अपने सीमित दायरे एवं लचर श्रम उत्पादकता या फिर अन्य बाजारों की कमी के साथ टिके हुए हैं।
फिलहाल भारतीय अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। भारत की तिमाही जीडीपी वृद्धि दर गोता लगाते हुए पांच प्रतिशत के दायरे में आ गई है। स्वाभाविक रूप से इसका सीधा सरोकार लोगों की आर्थिक दशा-दिशा से है। समग्र्र मांग में गिरावट देखी जा रही है। इसके पीछे बढ़ती बेरोजगारी को वजह माना जा रहा है जो लोगों की क्रयशक्ति को प्रभावित कर रही है। इस बीच अमेरिका और चीन, जापान और कोरिया के बीच जारी व्यापार युद्ध एवं आमजन से जुड़े मुद्दों पर टकराव से विनिर्माण केंद्रों से पलायन बढ़ा है। विशेषकर चीन से तमाम कंपनियां किनारा कर कहीं और विनिर्माण केंद्र स्थापित कर रही हैं। ऐसे में यह भारत के लिहाज से बहुत अनुकूल अवसर है कि वह इन विनिर्माण इकाइयों को अपने यहां स्थापित कराने के प्रयास करे। इससे भारत वैश्विक आपूर्ति शृंखला में एक अहम कड़ी के रूप में उभरेगा। मोदी सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स घटाकर इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब यह दुनिया के कई देशों विशेषकर एशियाई प्रतिस्पर्द्धी मुल्कों की तुलना में खासा कम हो गया है। देरसबेर भारतीय अर्थव्यवस्था को इस नीतिगत फैसले से बहुत फायदा होने की उम्मीद है।
एक ऐसे समय में जब पर्याप्त मात्रा में रोजगार सृजन नहीं हो रहा है, तब श्रमिक संरक्षण के लिए बने कायदे-कानूनों का कोई खास महत्व नहीं रह जाता। श्रम कानून इसलिए बनाए गए हैं, ताकि श्रमिकों को उत्पीड़न-शोषण से बचाया जा सके। अहम सवाल यह है कि जब कोई रोजगार ही नहीं होगा तो फिर हमें किसके अधिकारों का संरक्षण करने की जरूरत होगी? फिलहाल भारत में 98 प्रतिशत रोजगार के अवसर कृषि, असंगठित अर्थव्यवस्था के अलावा सूक्ष्म, छोटे एवं मझोले उद्योग यानी एमएसएमई और एसएमई के जरिए सृजित होते हैं। इसमें एक हकीकत यह भी है कि इनमें से कहीं भी श्रम संरक्षण कानून लागू नहीं होते। कहने का अर्थ यह नहीं कि श्रम कानूनों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए, लेकिन उन्हें आवश्यक रूप से तार्किक अवश्य बनाया जाए।
क्या यह संभव नहीं बनाया जा सकता कि कम से कम 300 लोगों को नियुक्त करने के प्रावधान को विदाई दी जाए। साथ ही नियोक्ता को आवश्यकतानुसार ‘भर्ती एवं कार्यमुक्ति की गुंजाइश दी जाए। कम से कम लोगों के पास रोजगार तो होना चाहिए। किसी भी बेरोजगार से पूछिए कि उसे रोजगार चाहिए या श्रम संरक्षण तो उसका संभावित जवाब यही होगा कि पहले नौकरी मिले तो सही। एक बार यदि पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर सृजित हो जाएं तो सरकार कल्याणकारी मसलों को सुलझा सकती है। वह नई आर्थिक गतिविधियों से होने वाले फायदों के जरिए राजस्व जुटाकर एक कोष बना सकती है। पहले श्रमिक का संरक्षण और फिर उसके लिए रोजगार की तलाश और फिर कल्याणकारी कदमों वाले समीकरण को पलटना चाहिए। वैश्विक विनिर्माण को लुभाने के लिए चीन, वियतनाम, कंबोडिया और अन्य एशियाई तेजतर्रार देशों ने यही किया है।
सामाजिक ताने-बाने को न छेड़ने के मकसद से चीन ने ऐसे विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) बनाए, जहां कारोबार को बढ़ाने की पूरी आजादी दी गई। इससे बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित हुआ। इसकी तुलना में भारत में सेज महज कर रियायतों और जमीन अधिग्र्रहण की पहेली में ही उलझकर रह गए। 2004 में बतौर सेबी चेयरमैन मुझे चीन जाने का अवसर मिला था। तब भारतीय राजदूत द्वारा दिए एक पत्र को पढ़कर मैं हैरान रह गया। उसका एक निष्कर्ष यह था कि चीन से विनिर्मित वस्तुओं का 80 प्रतिशत निर्यात उन कंपनियों से होता था, जिनका पूरा स्वामित्व चीन से बाहर किसी अन्य देश में था। चीन ने श्रम एवं अन्य मूल्यवर्धित पहलुओं का पूरा लाभ उठाया। भारत में भी यह रणनीति अपनाना उपयोगी होगा।
भारत में आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने की मोदी सरकार की मंशा पर संदेह नहीं। अर्थव्यवस्था के बुनियादी पहलुओं को मजबूती देने हेतु सरकार ने कई साहसिक कदम उठाए हैं। हालांकि भूमि व श्रम सुधारों के बिना आर्थिक वृद्धि को अपेक्षित गति नहीं दी जा सकती और न ही युवा आबादी का अपेक्षित लाभ उठाया जा सकता है। किसी भी अवसर की एक मियाद होती है। साहसी ही उसे पूरी तरह भुना सकते है।
शिक्षा को सब्सिडी तो देनी ही होगी
हरिवंश चतुर्वेदी, निदेशक, बिमटेक
राजधानी के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा हॉस्टल फीस में की गई वृद्धि के खिलाफ छात्र-संघ का आंदोलन जारी है। मानव संसाधन मंत्रालय ने तीन सदस्यीय एक समिति के गठन की घोषणा की है, जो विद्यार्थियों और अन्य पक्षों से बातचीत करके इस समस्या का समाधान ढूंढ़ने की कोशिश करेगी। इस प्रसंग में यह सवाल उठाना जरूरी होगा कि क्या विश्वविद्यालय प्रबंधन को 19 साल बाद फीस बढ़ाने का अहम फैसला करने से पहले छात्रों व शिक्षकों से बातचीत और सलाह-मशविरा नहीं करना चाहिए था? फीस ही क्यों, क्या विश्वविद्यालयों में निरंतर संवाद और पारस्परिक सहमति द्वारा हर छोटी-बड़ी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ़ा जाना चाहिए? क्या संवादहीनता की इस दीवार को ढहाए बिना जेएनयू जैसे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सुचारू रूप से चलाए जा सकते हैं ?
देश में 43 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है और उनके कुलपतियों की जवाबदेही सीधे भारत सरकार और महामहिम राष्ट्रपति के प्रति होती है, जो इन विश्वविद्यालयों के विजिटर होते हैं। इन विश्वविद्यालयों में होने वाली कोई भी घटना या आंदोलन तुरंत राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बनता है, क्योंकि अपनी ऐतिहासिक विरासत, राजनीतिकरण और अकादमिक विशिष्टता के कारण ये देश के शीर्ष विश्वविद्यालय माने जाते हैं।
जेएनयू को देश की आजादी के बाद स्थापित नए विश्वविद्यालयों में एक प्रमुख विश्वविद्यालय माना जाना जाता है। दक्षिण दिल्ली की अरावली पर्वत शृंखला में एक हजार एकड़ में फैले इस केंद्रीय विश्वविद्यालय में लगभग नौ हजार विद्यार्थी और 650 प्रोफेसर हैं। पीएचडी करने वाले छात्रों की संख्या ही पांच हजार से अधिक है। पिछले 50 वर्षों में जेएनयू ने देश की उच्च शिक्षा, सरकार और समाज में अपनी खास जगह बनाई है, जो मुख्य रूप से इसकी शोधपरकता और उच्च शैक्षणिक वातावरण का परिणाम है। इस छवि के निर्माण में जेएनयू की फैकल्टी और एलुमनाई का बड़ा योगदान है। जेएनयू की एलुमनाई देश भर में और विश्व स्तर पर अपने शोध कार्यों एवं सामाजिक सरोकार के लिए जानी जाती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अनेक मंत्री जेएनयू के पूर्व छात्र रहे हैं। मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और विदेश मंत्री एस जयशंकर इसके छात्र रह चुके हैं। हाल ही में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी (एमआईटी यूनिवर्सिटी) भी जेएनयू में पढ़ाई कर चुके हैं।
भारत में स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में फीस-निर्धारण का मामला बेहद पेचीदा है। इस बारे में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अलग-अलग नीतियां व कानून बनाए गए हैं। ज्यादातर केंद्रीय विश्वविद्यालय आधुनिक भारत के निर्माण के लिए जरूरी मानव संसाधन, जैसे वैज्ञानिक, समाज वैज्ञानिक, प्राध्यापक, प्रशासक और बुद्धिजीवी तैयार करने के लिए बनाए गए थे। कई केंद्रीय व राज्य विश्वविद्यालयों का जन्म स्वाधीनता आंदोलन को समर्थन देने के लिए हुआ था।
जेएनयू ने शुरू से यह कोशिश की है कि देश के पिछड़े क्षेत्रों और वंचित वर्गों के युवाओं को उच्च-गुणवत्ता की शिक्षा के समुचित अवसर मुहैया कराए जाएं। यूं तो इस विश्वविद्यालय में भी सभी विश्वविद्यालयों की तरह भारतीय संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से विपन्न परिवारों के युवाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्थाएं हैं, किंतु इसकी प्रवेश नीति में सामाजिक, सांस्कृतिक व भौगोलिक रूप से पिछडे़ क्षेत्रों और गरीब परिवारों के नौजवानों के लिए कुछ विशिष्ट प्रावधान भी हैं। अनुमान है कि जेएनयू के 45 प्रतिशत छात्र-छात्राएं पिछडे़ क्षेत्रों और विपन्न परिवारों से आते हैं। कई समाज विज्ञानियों और शिक्षाविदों ने समय-समय पर इस विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया की सराहना भी की है, जो सामाजिक विविधता पर आधारित है। इसी का नतीजा है कि जेएनयू में शुरू से ही ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस बहुत कम रही है।
जेएनयू में फीस वृद्धि के खिलाफ फूटे छात्र-आंदोलन का प्रमुख कारण एक तरफ विश्वविद्यालय में प्रशासन और छात्रों के बीच पिछले कुछ वर्षों से चल रही संवादहीनता की स्थिति है, जिसके स्पष्ट रूप से राजनीतिक कारण हैं। दूसरी ओर, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हॉस्टल कमरे के किराये में एकमुश्त 30 गुना वृद्धि करना उचित नहीं ठहराया जा सकता। किराये में वृद्धि के साथ-साथ हर विद्यार्थी से बिजली-पानी और सफाई के लिए 1,700 रुपये की मासिक सेवा शुल्क भी अतिरिक्त रूप से लगाया गया है, जो आमतौर पर कमरे के किराये का ही भाग होता है।
जेएनयू छात्र-संघ द्वारा फीस वृद्धि के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन पर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ टीवी चैनल, जो आमतौर पर जेएनयू से जुड़े किसी भी प्रकरण पर तुरंत सक्रिय हो जाते हैं, इस बार भी कुछ मुद्दों को बार-बार उछाल रहे हैं। इनमें एक मुद्दा है कि केंद्र सरकार पहले से ही जेएनयू के छात्रों की पढ़ाई पर बहुत ज्यादा खर्च कर रही है, जो एक तरह से इसके छात्रों को राजनीति करने के लिए सब्सिडी देने जैसा है। बताया जाता है कि जेएनयू पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा हर साल करीब 518 करोड़ रुपये खर्च किया जाता है, जबकि ट्यूशन फीस आदि से सिर्फ सात करोड़ रुपये की राशि जुट पाती है। यह कुल खर्चे का सिर्फ 1.4 प्रतिशत है। पर क्या सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय इसी ढंग पर नहीं चलाए जा रहे हैं? दिल्ली विश्वविद्यालय पर प्रतिवर्ष 2,352 करोड़ रुपये का खर्चा होता है, जबकि सालाना फीस से सिर्फ 103 करोड़ रुपये आते हैं, जो इसके कुल खर्चे का 4.4 प्रतिशत है। बीएचयू पर सालाना 1,070 करोड़ रुपये का खर्च आता है, जबकि फीस से सिर्फ 52 करोड़ रुपये मिलते हैं, जो कुल खर्चे का 4.9 प्रतिशत है।
प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप में 25 प्रतिशत गरीब छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा और 25 प्रतिशत कमजोर तबके के छात्रों को 30 से 70 प्रतिशत तक शुल्क मुक्ति देने की सिफारिश की गई है। अभी इस प्रारूप को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किया जाना शेष है, तभी यह स्पष्ट होगा कि भविष्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में फीस निर्धारण का क्या फॉर्मूला होगा? फिलहाल देश की तमाम सरकारी यूनिवर्सिटी में आर्थिक स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारोंकी उच्च प्राथमिकता में ऐसी तमाम योजनाएं हैं, जो राजनीतिक रूप से फलदायक हैं और शिक्षा फिलहाल उस सूची में नहीं आती। यह सच है कि भारत में उच्च शिक्षा फिलहाल बिना सरकारी सब्सिडी के नहीं चल सकती! जिस पृष्ठभूमि के परिवारों के बच्चे इन विश्वविद्यालयों में आते हैं, उनसे अधिक फीस वसूलना मुश्किल होगा।
Turning the policy focus to child undernutrition
India has sustained its progress in reducing stunting and the number of underweight children in the last decade
Sunny Jose is RBI Chair Professor at Council for Social Development, Hyderabad.
The Comprehensive National Nutrition Survey (CNNS) report, brought out recently by the Ministry of Health and Family Welfare, assumes salience, especially against two important factors. One, the latest Global Hunger Index (GHI), 2019 ranks India at the 102nd position out of 117 countries. Two, India’s past performance in reducing child undernutrition has been rather mixed: there was a moderate decline in stunting but not in wasting. Between 2005-06 and 2015-16, child stunting and the condition of being underweight declined by 10% and 7% points, respectively. In wasting, the decline was a paltry 1% point. These factors make the CNNS (2016-2018) report timely and important.
The report covers dimensions of nutrition, some of which are new and important, and thereby heralds a new beginning in collecting national level nutrition data. It reveals that India has sustained its progress made in reducing the number of stunted and underweight children in the last decade. Despite such sustained decline, the present stunting level still belongs to the threshold level of ‘very high’. Hence, what is of urgent requirement is increasing the rate of decline. Though there is no magic policy wand to reduce stunting drastically within a short span of time, the CNNS report draws our attention to an all too familiar factor, which has not received the necessary attention.
Educated mothers
Stunting among children under four years came down from 46% to 19%, a whopping 27% points decline, when maternal education went up from illiteracy/no schooling to 12 years of schooling completed. This phenomenal decline was also true for the number of underweight children. The difference was close to the gap between the poorest and richest wealth groups. It is next to impossible to transform poorest households into richest so soon. However, increasing the educational attainment of women significantly is certainly feasible. Women’s education, besides being of instrumental significance, has an intrinsic worth of its own. Possibly, as studies suggest, women’s secondary education might be capturing the cumulative effects of household wealth, women’s empowerment and knowledge and health-seeking behaviour.
Ending open defecation and enhancing access to safe water and sanitation are indeed appropriate policy goals, which need to be sustained. However, ending open defecation alone will not reduce stunting phenomenally, as is evident from the experience of Bangladesh. Also, the so-called Muslim advantage in child mortality in India — relatively lower child mortality among Muslims compared to Hindus — which occurs ostensibly due to the former’s better sanitation and hygiene practices, does not translate into a similar stunting advantage among Muslims. Unlike child mortality, child stunting levels remain almost the same between Muslims and Hindus.
More efforts, besides ending open defecation, are required, if we are to accelerate the decline in child stunting. One related aspect, which is yet to be firmly embedded into nutrition policy, is dietary diversity. It is important to move away from the present focus on rice and wheat, which studies denounce as ‘staple grain fundamentalism,’ of Public Distribution System (PDS), to a more diversified food basket, with an emphasis on coarse grains. It would be worth including millets in the PDS on a pilot basis, in States where stunting levels are high. Evidence suggests that dietary diversity is indeed good for reducing iron deficiency anaemia, levels of which also remain high in India. It may be useful learning from the virtues, in terms of food habits, of the marginalised than from the vices of the privileged groups. The rising obesity among the latter is a cause for concern, and is an emerging public health problem in India which demands equal attention.
Decline in wasting
What about child wasting, in which India’s past performance has been rather poor? Here, the report reveals an interesting, rather surprising, turnaround. The extent of decline in wasting is larger than that of stunting: about 4% points within 22 months. This is indeed a remarkable achievement, especially against a measly decline in wasting in the last ten years: 21% in 2015-2016 from 19.8% in 2005-2006. A closer look at the performance of States reveals that Uttarakhand, Arunachal Pradesh, Gujarat, Punjab and Haryana have reduced wasting by 10% points or more within just 30 months or less, the best performer being Uttarakhand that has reduced wasting by 14% points.
While a fair measure of decline in wasting, consistent with that of stunting, is expected, the magnitude in this case appears rather high. This is especially so, as all these five States had witnessed an increase in wasting during the last decade, between 2005-06 and 2015-16. If the decline has actually happened, then it means that many States have achieved unprecedented decline in wasting, reversing their past poor record, within a short span of time. Surprisingly, these States have not performed equally well in reducing stunting, despite the fact that wasting and stunting share many common causes. Is this ‘empirical reality’ rightly captured by the CNNS? Or, alternatively, do these estimates indicate a possibility of some sort of anomaly in data? An independent validation would not only dispel any doubt regarding data quality but also help identify the drivers of rapid reduction in child wasting in India.