21-06-2019 (Important News Clippings)

Afeias
21 Jun 2019
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Date:21-06-19

Slash Red Tape

Roll back the grassroots licence raj, simplify regulations to help small businesses thrive

TOI Editorials

It is now widely accepted that the number of permissions a potential entrepreneur has to obtain prior to starting up a business influences both the desire to get started and the incidence of corruption among regulators. Through its emphasis on improving India’s ranking in World Bank’s Ease of Doing Business exercise, the Narendra Modi government has implicitly recognised this. Now, there are plans to move further in this direction by simplifying procedures for neighbourhood shops and eateries, two areas which generate a substantial number of jobs and small-scale businesses. This is an important step in creating a benign environment for entrepreneurs.

Evidence of the absurdity of India’s licensing regime is all around us. In Delhi, for example, a Subway eatery serving sandwiches needs to submit 24 different documents to the police. Compared to that, anyone seeking to buy a weapon needs to submit only 13 documents. It is therefore unsurprising that small businesses struggle to deal with regulatory needs. While the government’s plan to cut back on licensing is praiseworthy, it needs support from state governments. It’s only when both levels of government synchronise their policies that the licence raj at street level can be curbed.

None of these steps suggest all regulations will be eliminated. Externalities arising from economic activities make regulatory intervention essential. What is needed is a smarter approach which has a sharper focus and is mindful of state capacity. To illustrate, regulatory intervention to account for fire hazards in a crowded marketplace is essential. This should translate into identifying essential areas of regulation and doing that well. Light, sharp, enforceable and speedy regulation is the way forward. Apart from helping the small business ecosystem thrive, an attendant benefit of rolling back the licence raj will be to curb petty corruption.


Date:21-06-19

Go Gender Neutral

Karan Oberoi case suggests how current rape laws can be gamed

TOI Editorials

The recent case of actor Karan Oberoi, who was accused of rape for falsely promising marriage to a woman, has led to a clamour for gender neutral laws. The woman has now been arrested for staging an assault on herself with the help of her lawyer, to further defame Oberoi. The case appears to indicate misuse of the current rape law, which is increasingly becoming common in instances where relationships end on a bitter note. In fact, according to the National Crime Records Bureau, a total of 38,947 rape cases were reported in India in 2016 and in 10,068 cases – about a quarter – the women claimed it was rape on the false promise of marriage.

This is problematic as it suggests that the rape law, as it stands, is being commonly used as a tool for blackmail, harassment or to settle scores in failed relationships. Following the heinous Nirbhaya rape case in 2012, responding to the huge public outcry against the horrific rape and murder, Parliament enacted several amendments to the Indian Penal Code, Indian Evidence Act, and the Code of Criminal Procedure. These changes included widening the definition of rape to include some forms of molestation and introducing the concept of presumption of no consent in judging rape cases.

This meant that consent had to be explicitly given to escape punishment for rape, which leaves room open for wide interpretation. And this in turn has seen judges interpret no consent to include reneging on the promise of marriage. In a case that came up before it, the Supreme Court has clarified that rape cannot be invoked in cases of consensual sex after a relationship ends. However, as the Oberoi case shows, the wording of the rape law and policing practice on the ground can overturn a basic principle of Indian jurisprudence – that one is innocent until proven guilty. Instead, the burden of proof shifts to the accused to prove his innocence.

This not only goes against the principle of natural justice but also trivialises rape – often enabling the real rapists to get away. Laws need to be differentiated rather than draconian, making room for a vast spectrum of possible sexual behaviours, misdemeanours and crimes. The Nirbhaya amendments were a knee-jerk reaction to cover up deficiencies in the policing system, and some of them may need review. Administrative deficiencies cannot be made up for by over-legislating, however well meant such legislation might be. Gender neutral laws will help by reducing incentives to game the system.


Date:21-06-19

Railway Reform Must Pick Up More Steam

ET Editorials

In a welcome move, the Indian Railways reportedly plan to invite the private sector to operate passenger trains, in low-congestion and tourist routes to begin with. The Railways do need to gainfully leverage the skills and expertise of, say, the hospitality industry, to access capital, productive management practices, up-to-date technology, and generally modernise their operations. The railway unions must also be open to the idea and taken on-board, as private participation can open up a whole new vista of opportunity in the travel and tourism industry as the Indian economy gains economic speed.

The Railways have indeed been outsourcing services like coach upkeep and maintenance for a while. But the plan now is to seek private sector involvement for operations of Rajdhani, Shatabdi and other premium trains, and more. Private investment in rolling stock and entire stations are all under active consideration. The Bibek Debroy expert committee report in 2015 did make specific suggestions on private participation, predicated on precise, appropriate technical specifications that avoid confusion in deciding on bids. The committee also recommended switching to longer-duration contracts, of more than one year.

In parallel, the Railways need a financial change of track. The cost of social obligations, such as subsidised suburban fares, run to over Rs 33,000 crore annually, and the routine practice is to simply cross-subsidise passenger tariffs with freight earnings. But, in the process, rail freight rates tend to be much too high and uncompetitive. The Railways need to fast-forward joint ventures with cash-rich municipal corporations like Mumbai’s and seek funding from states to duly meet social obligation costs. Losing freight to road in the process of subsidising one city makes little sense.


Date:21-06-19

Welcome Promise of Inclusive Prosperity

The President’s address strikes the right note.

ET Editorials

The President’s speech to the inaugural session of the 17th Lok Sabha, in joint session with the Rajya Sabha, outlines the new government’s vision and broad roadmap for its term. It holds out the promise of social harmony, a concerted attempt to achieve prosperity, extensive welfare for practically all sections of society, a sustained assault on corruption, better education and healthcare, 50,000 new startups, credit for small enterprises, strengthened infrastructure initiatives and continued focus on internal and external security, fortified with domestic manufacture of weapons. That the controversial plan to abolish Articles 370 and 35A do not find mention in the President’s speech is welcome, but neither do fresh elections to the Jammu and Kashmir assembly.

The speech reiterates the ruling party’s election promise to expand the National Register of Citizens but restricts its scope, for the time being, to areas affected by infiltration. Given the sorry record of its implementation in Assam, with soldiers who have fought to defend India being denied citizenship and charges of bribery in assigning citizenship, such a register has to be handled with care.

It would have been ideal if this had been accompanied by a promise to accommodate economic migrants with work permits and the offer of naturalisation to those who have been residing in the country for extended periods, as happens around the world.

The redefinition of the relevant neighbourhood for intensive diplomatic engagement away from South Asia to the Bimstec, initiated via the choice of invitees for the new government’s swearing-in ceremony, finds reiteration in the President’s speech. What could have found mention in an inspirational address to the people’s representatives and to the nation is an appeal to recalibrate popular expectations on free electricity.

To forge a state that spares the people ‘burden, force or absence’ is an excellent promise. As is building a future that is inclusive and free from fear for all sections of society. The challenge, naturally, is to walk the talk.


Date:21-06-19

तकनीक के सहारे होगा नया शीत युद्ध

अमेरिका और चीन के बीच मौजूदा द्वंद्व के मूल में तकनीकी उन्नति की होड़ भी है। इसका रक्षा-सुरक्षा क्षेत्र से सीधा संबंध है। भारत को भी इस पर ध्यान देना होगा।

श्याम सरन

अमेरिका और चीन एक ऐसे सामरिक विवाद में उलझे हुए हैं जो निकट भविष्य में अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करेगा। इस विवाद में ऐसे दौर भी आ सकते हैं जो हमने पिछली सदी में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के दौरान देखे। परंतु ये अस्थायी होंगे। दोनो देशों की प्रतिद्वंद्विता शीतयुद्ध की तरह सैन्य और वैचारिक स्तर तक नहीं जाएगी। नया शीत युद्ध तकनीक में प्रवीणता पर होगा जहां वही ताकत का प्रतीक होगी।

फिलहाल अमेरिका चीन के खिलाफ कई तरह के तकनीकी अवरोध तैयार कर रहा है और अपने साझेदारों और मित्र राष्ट्रों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह आसान नहीं है क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था बहुत गहराई से शेष विश्व से जुड़ी हुई है और वह कई अहम आपूर्ति शृंखलाओं का हिस्सा भी है। उसे यूं जल्दबाजी में अलग-थलग नहीं किया जा सकता है। बीते दो दशक के दौरान चीन बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत व्यवस्थित तरीके से पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका से उन्नत तकनीक हासिल करता और उसे अपनाता रहा है। सन 1978 में सुधारवादी और उदारीकरण की नीति अपनाने के बाद चीन ने अपने हजारों युवाओं को विश्वस्तरीय पश्चिमी संस्थानों में अध्ययन के लिए भेजा और उनके माध्यम से अकूत ज्ञान संचय किया। इसके साथ ही चीन में वह बुनियादी सुधार आरंभ हुआ जहां वह तकनीक चाहने वाले से तकनीक तैयार करने वाला बना। इससे न केवल बीते चार दशक में उच्च स्तरीय आर्थिक वृद्धि हासिल करने में कामयाब रहा बल्कि उसने आधुनिक और तकनीक संपन्न सैन्य उपकरण बनाने में भी कामयाबी हासिल की। अमेरिका के कदम चीन के शक्ति संचय में कमी ला सकते हैं, लेकिन जब तक घरेलू राजनीतिक विसंगति का हस्तक्षेप नहीं होता, लगता नहीं कि हालात उलटेंगे। इसकी आशंका बहुत कम है क्योंकि तकनीकी क्षमताएं अब व्यापक निगरानी तक पहुंच गई हैं और घरेलू सुरक्षा चुनौतियों को भी तत्काल प्रतिक्रिया दी जा सकती है।

तकनीकी पहुंच पर रोक की प्रतिक्रिया स्वरूप चीन अपने घरेलू नवाचार और विकास पर दोगुना जोर दे रहा है। वह कई मूलभूत प्रौद्योगिकी विकसित कर रहा है जो चीन 2025 योजना का हिस्सा हैं। इसमें आईटी, मशीन शिक्षण, क्वांटम कंप्यूटिंग और कृत्रिम मेधा जैसी चीजें शामिल हैं। फिलहाल चीन सेमी कंडक्टर के मामले में पीछे है और वर्ष 2018 में उसने करीब 30,000 करोड़ डॉलर मूल्य के सेमी कंडक्टर का आयात किया।

अब इस क्षेत्र में भारी निवेश की घोषणा की गई है। अगले कुछ वर्ष में इस क्षेत्र में 10,000 से 15,000 करोड़ डॉलर का निजी और सार्वजनिक निवेश किया जाएगा। बायडू, अलीबाबा और हुआवे जैसी चीन की बड़ी कंपनियां अपनी माइक्रोचिप बनाने पर काम कर रही हैं। अलीबाबा ने गत वर्ष सितंबर में अपना सेमी कंडक्टर विभाग पिंगटोग शुरू किया ताकि कृत्रिम मेधा वाली चिप बनाई जा सकें। इनका इस्तेमाल क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट से जुड़े उपकरणों में करना है। हुआवे अगले पांच वर्ष तक हर वर्ष 30,000 करोड़ डॉलर का निवेश नई पीढ़ी की चिप डिजाइन करने और बनाने में खर्च करेगा। गत वर्ष अगस्त में उसने 7 एनएम की चिप जारी की थी। क्वांटम कंप्यूटिंग में चीन अमेरिका से आगे है और वर्ष 2017 तक उसने अमेरिकी कंपनियों की तुलना में दोगुने पेटेंट फाइल किए थे।

बिना निजता की चिंता किए नागरिकों के आंकड़ों के भारी भरकम डेटा का लाभ लेते हुए चीन ने कृत्रिम मेधा क्षेत्र में क्षमताओं का विकास करने को प्राथमिकता पर रखा है। उसकी नई पीढ़ी की कृत्रिम मेधा विकास योजना देश को सन 2030 तक कृत्रिम मेधा और उससे संबंधित तकनीक के मामले में दुनिया का नेतृत्वकर्ता बनाना चाहती है। सन 2015 में चीन ने शोध और विकास पर 37,600 करोड़ डॉलर की राशि व्यय की। सन 1991 में यह राशि 130 करोड़ डॉलर थी। अब वह शोध एवं विकास व्यय के मामले में जापान, जर्मनी और दक्षिण कोरिया के मिलेजुले व्यय को पार कर गया है।

चीन की सैन्य नीति के केंद्र में भी तकनीक ही है। इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि बीते दो दशक में चीन ने असैन्य और सैन्य सम्मिश्रण पर काम किया है। वह बहुत सचेत ढंग से असैन्य क्षेत्र की तकनीक को सैन्य प्रयोग में लाता है। इनमें वे तकनीक भी शामिल हैं जो वह विदेश से वाणिज्यिक वजहों से हासिल करता है। वह अपनी साइबर क्षमताओं की सहायता से अमेरिकी फर्मों की वर्षों के शोध से हासिल सैन्य तकनीक को हासिल कर लेता है। चीनी मूल के अमेरिकी नागरिक और संवेदनशील जगहों पर काम कर रहे चीनी विद्वानों से अक्सर गोपनीय जानकारी और योजनाएं चीनी संस्थान हासिल करते रहे हैं। परंतु चीन अपने शोध के जरिये भी तमाम तकनीकी बढ़त हासिल कर रहा है जिसे नकारा नहीं जा सकता है। उसकी तकनीकी क्षमताओं में सुधार के साथ उसकी सैन्य नीति में भी बदलाव आया। पहले चरण में चीन ने सन 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म से सबक लिए। इसमें अमेरिकी सेना ने प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल और इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया और इराक की पारंपरिक सेना को पीछे छोड़ दिया। इससे सूचना आधारित युद्ध की शुरुआत हुई जिसने चीनी सैन्य नियोजकों को प्रभावित किया और उन्होंने इसमें सिद्धहस्त होने का प्रयास आरंभ किया। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का पुनर्गठन करके उसे जमीन, समुद्र और हवा में मार करने लायक बनाने के अलावा साइबर और इलेक्ट्रॉनिक जंग के लिए तैयार करना इसका हिस्सा है। सन 1996 में चीन को ताइवान की खाड़ी में दो अमेरिकी कैरियर ग्रुप के समक्ष शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उसने तैयारी शुरू की कि भविष्य में अमेरिका के ऐसे किसी भी कदम से निपट सके। तब 1000 किमी तक मार करने वाली डीएफ-21 ऐंटी कैरियर बैलिस्टिक मिसाइल सामने आई। चीन ने दक्षिणी चीन सागर में जो कृत्रिम द्वीप बनाए और उनका सैन्यीकरण किए, उसमें कहीं न कहीं उसके मन में यह भावना थी कि उसके पास अमेरिका का प्रतिरोध करने की क्षमता है। हाल के दिनों में चीन के सैन्य रणनीतिकार कृत्रिम मेधा का इस्तेमाल करके इंटेलिजेंस आधारित युद्ध की ओर बढऩे की बात कर रहे हैं। अगर पहले मामला सूचनात्मक प्रणाली का था तो अब बात अलगोरिद्म आधारित प्रतिस्पर्धा की है जिसमें चीन को लगता है कि वह अमेरिका से आगे है।

अमेरिका में फिलहाल एक प्रभावी और विश्वसनीय प्रतिकार नीति की बात चल रही है लेकिन इन बातों का संबंध भारत की सुरक्षा से भी है। हमें इनका व्यापक और सावधानीपूर्वक आकलन करना होगा ताकि आगामी चुनौतियों से निपटा जा सके। शुरुआती दौर के चीन की तरह हमें अल्पावधि में ऐसी क्षमताएं विकसित करनी होंगी जो चीन की आक्रामकता का मुकाबला कर सकें। समय के साथ हमें उभरती तकनीकी क्षमता विकसित करनी होगी जो भूराजनैतिक प्रभाव का आधार है।


Date:21-06-19

विपक्ष मुक्त संसद में लोकतंत्र पर पड़ता दबाव

अब सत्ता के दुरुपयोग को सिविल सोसायटी दे चुनौती और उठाए सरकारी नीतियों पर ठोस सवाल

राजदीप सरदेसाई , वरिष्ठ पत्रकार

17वीं लोकसभा के सेंट्रल हॉल में ‘जय श्रीराम’ के घोष के बीच सांसद के रूप में शपथ लेने के बाद एक विपक्षी सांसद ने खेदजनक स्वर में कहा, ‘ऐसा लगता है जैसे यह मोदी सरकार के लिए 10 साल का जनादेश है।’ आश्चर्य नहीं कि सांसद के स्वर में हताशा थी। विपक्ष की बेंचें वीरान थीं और कई परिचित चेहरे नदारद थे। यदि लोकसभा हमारे गणराज्य का आईना है, तो साफ दिख रहा है कि हम एकध्रुवीय भारत में प्रवेश कर रहे हैं। जहां भगवा राजनीति विविधता की जगह ले रही है। भारतीय संसदीय इतिहास में शायद ही विपक्ष कभी इतना दयनीय लगा। 1984 में भी नहीं जब राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को नरेन्द्र मोदी से भी बड़ा जनादेश मिला था। तब संसद व इसके बाहर भी अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडीस, चंद्रशेखर आदि जैसे विपक्षी नेता थे, जो अपनी बुलंद आवाज उठा सकते थे। भाजपा में भी आरएसएस के नेटवर्क के कारण लचीलापन था, जबकि वामपंथ में आंदोलनकारी जोश था। एनटी रामाराव और रामकृष्ण हेगड़े जैसे क्षेत्रीय नेताओं को भी नहीं भुलाया जा सकता, जिन्होंने राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को मजा चखाया था। नेहरू और इंदिरा युग में भी ऐसे विपक्षी नेता थे, जो कुछ विरोधी विमर्श खड़ा कर सकते थे। इससे आज के विपक्ष से तुलना कीजिए। कांग्रेस अराजकता व अनिश्चितता में जाती दिखती है। पार्टी अध्यक्षता छोड़ने के राहुल के फैसले ने खाली स्थान पैदा कर दिया है, जिसे भीतरी उथल-पुथल के बिना भरना मुश्किल है। लोकसभा में पार्टी के पास राष्ट्रीय पहचान वाले दिग्गज नेताओं का अभाव है, जबकि राज्यसभा में आश्वस्त करती मनमोहन सिंह की शांत छवि की गैरमौजूदगी खलेगी। संसदीय रणनीति पर कांग्रेस के भ्रम से साफ है कि वह दिशा भटक रही है।

अन्य विपक्षी दलों के सामने भी उतना ही अनिश्चित भविष्य है। आंदोलनकारी वामपंथ अब तीन सांसदों तक सीमित है। तृणमूल कांग्रेस अभी भाजपा द्वारा इसके दुर्ग में सेंध लगाने के सदमे से उबर रही है। इसकी नेता ममता बनर्जी में चिंता व उन्मादपूर्ण अवसाद के लक्षण दिख रहे हैं। बसपा-सपा गठबंधन कोई वैकल्पिक शक्ति बनने के पहले ही टूट गया। क्षेत्रीय दल जैसे जगन रेड्डी की वाईएसआर, के चंद्रशेखर राव की टीएसआर और नवीन पटनायक का बीजू जनता दल राज्य के हितों के लिए केंद्र से सौदेबाजी की गुंजाइश देख रहे हैं।

इन सब वजहों से 17वीं लोकसभा ‘विपक्ष मुक्त’ संसद दिखती है, जिसमें प्रभुत्ववादी पार्टी और उसके दबंग नेता ही सबकुछ हैं। कैबिनेट मंत्रियों के अपने चुनाव से प्रधानमंत्री मोदी ने पर्याप्त संकेत दे दिए हैं कि वे शासन की संसदीय प्रणाली पर राष्ट्रपति प्रणाली के किस्म का चीफ एग्जीक्यूटिव मॉडल थोपना चाहते हैं। सरकार और इसके बाहर कोई दिखाई नहीं देता, जो मौजूदा सत्ता को दूर से भी कोई चुनौती दे सके। किसी मंत्री से अपेक्षा नहीं है कि वह प्रधानमंत्री कार्यालय से आए फरमान पर सवाल उठाएगा, तब भी नहीं जब शुरुआत में सरकार में ‘अधिकृत रूप’ से नंबर दो राजनाथ को प्रमुख कैबिनेट समितियों से बाहर रखा गया था। यहां तक कि महत्वपूर्ण मंत्रालय न देने से बेचैन नीतीश कुमार का जनता दल और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास मौन रहकर स्थिति स्वीकारने के अलावा चारा नहीं है।

‘विपक्ष मुक्त’ संसद शायद गहरे सांस्थानिक संकट का लक्षण है, जिसमें लोकतंत्र के अवरोध व संतुलन स्थापित करने वाले उपाय दबाव में हैं। जैसा कि 2019 के चुनाव अभियान में दिखा कि मीडिया का एक बड़ा वर्ग सरकार को आईना दिखाने में नाकाम रहा। उनमें से कई इतने भीरू या इतने समझौतापरस्त रहे कि सत्ता को सच दिखाने का प्राथमिक दायित्व भी नहीं निभा सके। कुछ लोगों को संवैधानिक निष्ठा को संरक्षित रखने के लिए न्यायपालिका अंतिम सहारा लगती है, लेकिन हाल के दिनों में इसकी भूमिका भी जांच के घेरे में आई है और वरिष्ठ जजों पर भी आरोप लगे हैं। केंद्रीकृत निर्णय प्रक्रिया के इस सुप्रीम लीडर ‘कमांड एंड कंट्रोल’ के हानिकारक प्रभाव 16वीं लोकसभा में ही महसूस होने लगे थे। जब बजट बिना बहस के पारित हो गया, आधार जैसे महत्वपूर्ण विधेयक वित्त विधेयक की तरह पारित करा लिए गए, जब मंत्रियों को उनके ही विभाग के महत्वपूर्ण विषयों पर अंधेरे में रखा गया और जब नोटबंदी जैसे मुद्दे पर विपक्ष एक भी दीर्घकालीन आंदोलन नहीं छेड़ सका, तो संवैधानिक लोकतंत्र वाकई दबाव में है।

अब जब पत्रकारों पर शारीरिक हमले हो रहे हैं व उन्हें जेल भेजा जा रहा है, जब जम्मू-कश्मीर विधानसभा में आबादीगत बदलाव के परोक्ष प्रयास हो रहे हैं, जब अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है तो कौन लाल झंडा दिखाएगा? कम से कम पिछली संसद में राज्यसभा तीन तलाक और भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक जैसे विवादास्पद मामलों पर कार्यपालिका की निरंकुश सत्ता का कुछ तो विरोध कर सकी थी। सरकार को राज्यसभा में बहुमत नहीं था, इसलिए सत्तारूढ़ दल के लिए संसदीय प्रक्रियाओं को दरकिनार करना आसान नहीं था। भाजपा के धीरे-धीरे ऊपरी सदन में बहुमत की ओर बढ़ने से अगले साल वह भी बदल जाएगा। ऐसे में सत्ता के संभावित दुरुपयोग के खिलाफ चुनौती कहां से आएगी? राजीव गांधी के कार्यकाल में यह सरकार के भीतर से आई थी, जब 1987 में वीपी सिंह विद्रोह का झंडा उठा लिया था। 1971 में इंदिरा गांधी की एकतरफा जीत के बाद महंगाई को लेकर जनता में बढ़ती बेचैनी से विपक्ष को कुछ ताकत मिली और फिर आपातकाल लागू होने से विपक्षी एकजुट हो आंदोलन में बदल गए। मोदी 2.0 तो इंदिरा से भी ज्यादा ताकतवर हैं व विपक्ष ने भी अब भरोसा खो दिया है। सरकारी नीतियों पर सवाल-जवाब अब सिविल सोसायटी को करने चाहिए, चाहे इसमें ‘राष्ट्र-विरोधी’ बताए जाने का जोखिम हो। आर्थिक चुनौतियां हों या संविधान से छेड़छाड़ का कोई प्रयास, स्वतंत्र स्वरों को मुखर होना ही होगा या फिर वे बहुत लंबे समय तक मौन कर दिए जाने का जोखिम मोल ले लें।

पुनश्च : 17वीं लोकसभा के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष से कहा कि वह अपनी अल्पसंख्या भूलकर संसद में स्वतंत्रता से अपनी बात कहे। यह बहुत अच्छी राजनीतिज्ञ जैसी मुद्रा थी। लेकिन, जैसा एक विपक्षी सदस्य ने कहा मोदी हर सत्र की शुरुआत में ऐसी ही अच्छी बातें कहते हैं। क्या प्रधानमंत्री इस बार अपनी कही बात पर चलेंगे या संसद भी गुजरात विधानसभा की तरह हो जाएगी, जो वह मोदी के मुख्यमंत्री रहते थी- सिर्फ एक रस्म।


Date:21-06-19

एक देश, एक चुनाव अपने-अपने तर्क

संपादकीय

एक देश-एक चुनाव, नया और अच्छा विचार है। इससे ख़र्च बचेगा। बार-बार आचार संहिता के चक्कर में काम नहीं रुकेंगे। सबकुछ सही है, लेकिन काले धन पर रोक लगेगी, यह कहना मुश्किल है। इतिहास देखें तो कुछ विशेष परिस्थिति छोड़कर आज़ादी के बाद केवल चार बार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए हैं। 1952, 57, 62 और 1967 में। लेकिन तब और भी कई चीज़ें अलग थीं। जैसे अजा-जजा सीटों पर दो-दो प्रतिनिधि चुने जाते थे। जहां तक आज़ादी के पहले के चुनावों का सवाल है, ये कभी एक साथ नहीं हुए। सीमित मताधिकार के साथ केंद्रीय सभा के चुनाव 1932 में और राज्य विधानमंडलों के चुनाव मताधिकार का दायरा बढ़ाते हुए 1937 में कराए गए। पूर्ण मताधिकार के साथ केंद्रीय विधानसभा (अब लोकसभा) के चुनाव 1945 में और राज्य विधानमंडलों के चुनाव 1946 में हुए थे। इसके बाद संविधान सभा के चुनाव हुए।

बहरहाल, आज़ादी के तत्काल बाद चार चुनाव एक साथ होना मजबूरी थी। तब सभी सभाओं के कार्यकाल साथ-साथ चल रहे थे और बीच में न कोई सरकार गिरी थी, न किसी सरकार को गिराया गया था। त्रिशंकु की नौबत भी नहीं आई थी कि कार्यकाल में कोई बदलाव आता। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। यह सही है कि एक साथ चुनाव होने में सबसे ज्यादा नुक़सान क्षेत्रीय दलों को होगा। यही वजह है कि ज्यादातर क्षेत्रीय दल इसके पक्ष में नहीं हैं। बात यह है कि एक साथ चुनाव होंगे तो मुद्दा लगभग एक ही चलेगा जो कि राष्ट्रीय ही होगा, ऐसा लगता है। फिर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में क्या होगा? मान लीजिए कोई सरकार बन भी गई और सालभर बाद गिर गई तो क्या होगा? क्या वहां चार साल राष्ट्रपति शासन लगेगा या चार साल के लिए फिर से चुनाव कराए जाएंगे? या अपवाद स्वरूप फिर पांच साल के लिए ही चुनाव कराए जाएंगे? ऐसा हुआ तो अपवादों के इकट्ठा होते-होते फिर वही स्थिति बन जाएगी जो अभी है! ऐसे में इसके लिए हाल में जो समिति बनने वाली है, उसे इन तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। हाल की परिस्थितियों में ऐसा लगता नहीं कि यह संभव है। संभव बनाया भी जाता है तो कुछ सालों बाद स्थिति ऐसी ही हो जाएगी। अलग-अलग चुनाव ही होने लगेंगे, क्योंकि 1967 तक देश में कांग्रेस इतनी मज़बूत थी कि खंडित जनादेश की स्थिति नहीं बन पाई। अभी भाजपा है, लेकिन उतनी सार्वभौम नहीं।


Date:21-06-19

नई सरकार का एजेंडा

राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख किया गया कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर चलेगी। ग्रामीण भारत को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है।

संपादकीय

संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक तरह से मोदी सरकार का अगले पांच साल का वह एजेंडा ही पेश किया जिसकी झलक भाजपा के घोषणा पत्र में भी दिखी थी और चुनाव नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विभिन्न भाषणों में भी। नई लोकसभा के गठन के उपरांत संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण का महत्व इसलिए होता है, क्योंकि उसमें सरकार एक तरह से अपनी भावी नीतियों और कार्यक्रमों को रेखांकित करती है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिस तरह यह उल्लेख किया गया कि मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर चलेगी उससे यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री उस वातावरण को खत्म करने के लिए संकल्पित हैं जो विरोधी दलों की ओर से एक अर्से से बनाया जा रहा है। शायद इसीलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह भी कहा गया कि मोदी सरकार के नेतृत्व में नया भारत रवींद्र नाथ टैगोर के दर्शन पर आगे बढ़ेगा, जहां हर कोई बिना डरे जीवन यापन करने में सक्षम हो। इसी बात को तब और स्पष्ट किया गया जब यह कहा गया कि सरकार का उद्देश्य लोगों का जीवन सुविधायुक्त और बंधनमुक्त बनाना है।

राष्ट्रपति का अभिभाषण यह भी रेखांकित करता है कि मोदी सरकार को देश की मौजूदा समस्याओं और साथ ही आने वाली चुनौतियों का भी अच्छी तरह भान है। इसीलिए एक ओर जहां ग्रामीण भारत को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया वहीं दूसरी ओर युवाओं और महिलाओं की अपेक्षाओं को पूरा करने की बात की गई। वास्तव में सबकी अपेक्षाएं पूरी होने से ही नए भारत का सपना सही तरह से साकार होते हुए दिखेगा।

यह अच्छा है कि सत्ता संभालते ही कुछ ऐसे निर्णय लिए गए जो इसकी पुष्टि करते हैैं कि मोदी सरकार अपनी दूसरी पारी में वांछित नतीजे देने पर ध्यान केंद्रित करने वाली है। इसका संकेत इससे मिल रहा है कि सरकार के पांच साल के एजेंडे को रेखांकित करने के साथ ही मंत्रियों को सौ दिन के अपने एजेंडे पर विशेष ध्यान देने को भी कहा जा रहा है। समस्याओं और चुनौतियों से पार पाने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना समय की मांग भी है और जरूरत भी, क्योंकि भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को जो प्रचंड बहुमत मिला वह इसी बात का परिचायक है कि मोदी सरकार से लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैैं। आम जनता अधूरे कार्यों की पूरा होते और साथ ही उन समस्याओं का समाधान होते हुए भी देखना चाहेगी जिनका वादा किया गया है।

उचित यह होगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद के दोनों सदनों में सार्थक चर्चा हो। वास्तव में यही वह उपाय है जिससे विपक्ष सत्तापक्ष को उन मसलों पर गौर करने के लिए राजी कर सकता है जो उसकी समझ से सरकार की प्राथमिकता में होने चाहिए। विपक्ष को प्रधानमंत्री के इस आश्वासन पर भरोसा करना ही चाहिए कि उसकी बातों को अहमियत दी जाएगी। वैसे तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में तमाम मसलों को समाहित किया गया है, लेकिन उचित यह होता कि पुलिस और न्यायपालिका में सुधार भी मोदी सरकार की प्राथमिकता सूची में शीर्ष पर दिखते।


Date:20-06-19

आखिर किसके हवाले किए जाएंगे हमारे जंगल ?

शरच्चंद्र लेले , पर्यावरण विशेषज्ञ

भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन प्रस्तावित है। तो क्या हम यह मान सकते हैं कि भारतीय वन क्षेत्र अत्यंत आवश्यक सुधारों के लिए खड़ा हो रहा है? दुर्भाग्य से ये सुधार सही प्रकार के नहीं हैं। वन क्षेत्र 1990 के दशक से ही विक्षोभ का शिकार है। सुधार के हालिया प्रयास मिले सुर मेरा तुम्हारा वाले अंदाज में कम और जरूरतों पर चोट करने पर ज्यादा केंद्रित हैं। इस विषय पर विचार की शुरुआत किसी को भी इस बात से करनी चाहिए कि वास्तव में भारतीय वन अधिनियम जंगलों पर कब्जा करने का औपनिवेशिक औजार था। इस अधिनियम ने वनों का वर्गीकरण किया – आरक्षित वन (आरएफ) और संरक्षित वन (पीएफ)। अधिनियम ने वन विभाग को वनों के अधिग्रहण, प्रबंधन और संरक्षण का अधिकार दिया। लकड़ी और सॉफ्टवुड का उत्पादन ही इस विभाग का निहितार्थ था। साम्राज्यवादी वन विभाग का एक ही लक्ष्य था। वनों का एकल प्रबंधक और रक्षक साम्राज्यवादी वन विभाग ही था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वन क्षेत्र के लक्ष्यों को फिर से परिभाषित करने और इसके प्रशासन के पुनर्गठन की आवश्यकता को नजरंदाज कर दिया गया। साम्राज्यवादी वन विभाग ही आजाद भारत में शासकीय वन विभाग हो गया। कोई भी यह पूछ सकता है कि वनों पर सरकार या राज्य के अधिकार में बुरा क्या है? क्या वन जल संरक्षण, जैव विविधता, कार्बन अनुक्रमीकरण, सार्वजनिक संसाधन उपलब्ध कराने वाली राष्ट्रीय संपदा नहीं हैं? 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों का तर्क उनका निजीकरण करने का सुझाव देता है, जिसमें राज्य केवल एक नियामक के रूप में कार्य करते हैं।

दक्षिण एशिया के जंगल जटिल सामाजिक-पारिस्थितिक संस्थाओं की तरह हैं, जहां विविध आदिवासी और गैर-आदिवासी समुदाय बसे हुए हैं। ये लोग आम संपत्ति के रूप में वनों को सबसे अच्छी तरह से प्रबंधित करते हैं। वे व्यापक सकारात्मक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, जैव विविधता, कार्बन या हाइड्रोलॉजिकल लाभ प्रदान करते हैं, यहां हम भले ही आंशिक नियमन को सही ठहरा सकते हैं, लेकिन राज्य प्रबंधन सही नहीं ठहराया जा सकता और वनों पर कॉरपोरेट स्वामित्व को तो कतई सही नहीं माना जा सकता। वनवासियों को अपने परिवेश का प्रबंधन करने का मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार है और यहां कोई भी बाहरी विनियमन पारदर्शी और जवाबदेह होना चाहिए।

हम देख सकते हैं कि औपनिवेशिक अधिग्रहण ने वनवासियों को उनकी आजीविका से वंचित कर दिया है। वन अधिकारियों को पुलिस की शक्तियां देने से भी हाशिये पर खड़े अनपढ़ वनवासियों, समुदायों का बहुत उत्पीड़न हुआ है। 2006 का वन अधिकार अधिनियम अशक्तों के भूमि अधिकारों के संदर्भ में उभरा, लेकिन इसने सामुदायिक अधिकारों के माध्यम से वनों पर ग्राम सभा के नियंत्रण की भी पेशकश की। इसके अलावा इसने समुदायों को वन डायवर्जन को न कहने का अधिकार भी दिया। इस अधिनियम के नख-दंत अर्थात प्रभावशाली हिस्सों का विरोध किया गया। सेवानिवृत्त वन-अधिकारियों ने इस अधिनियम की सांविधानिकता को चुनौती देते हुए रिट याचिकाएं दायर कीं। यह छिपी हुई बात नहीं है कि ज्यादातर वन सेवकों या वन अधिकारियों ने वनवासियों को वन अधिकार देने में बाधा डाली है। नतीजा यह कि एक बहुत आवश्यक वन प्रशासन सुधार को रोक दिया गया। वर्तमान अधिनियम का मसौदा वानिकी उत्पादन को बढ़ावा देता है और ऐसा स्थानीय आजीविका व पर्यावरण लक्ष्यों की कीमत पर करता है।

वर्तमान प्रस्तावित संशोधन भी राष्ट्रीय वन नीति 2018 की प्रतीक्षा किए बिना ही उससे कई कदम आगे बढ़ जाता है। यह सार्वजनिक शक्तियों को मजबूत किए बिना पुलिस शक्तियों को मजबूत करता है। यह अपनी जरूरतों को सुधारे बिना उत्पादन वन नामक एक नई श्रेणी का पक्ष लेता है। मजबूत नौकरशाही, जो देश की सबसे बड़ी जमींदार रही है, स्वेच्छा से इन व्यापक शक्तियों को नहीं छोड़ेगी। शायद एक शुरुआत की जा सकती है, यदि वे औपनिवेशिक विरासत को पहचानें, जो उन्हें विरासत में मिली है। अब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण केवल व्यापक दबाव के माध्यम से हो सकता है और इसके लिए सार्वजनिक समझ बनाना पहला कदम होगा।


Date:20-06-19

तीन तलाक विधेयक से उपजे सवाल

विजय कुमार चौधरी अध्यक्ष, बिहार विधान सभा

केंद्रीय मंत्रिपरिषद से ‘मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2018’ के प्रारूप को स्वीकृति मिल चुकी है। अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही पिछले कई वर्षों से चला आ रहा तीन तलाक का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में लौट आया है। अल्पसंख्यक समाज में इस प्रस्तावित कानून को लेकर आशंकाएं और आपत्तियांं फिर से जोर पकड़ने लगी हैं। इस मसले का सामाजिक, धार्मिक और विधिक पक्ष तो है ही, राजनीतिक व भावनात्मक पक्ष भी चाहे-अनचाहे इससे जुड़ जाता है।

इस विधेयक के उद्देश्य और हेतु में सरकार ने शायरा बानो बनाम केंद्र सरकार व अन्य (2017) मामले में 3:2 के बहुमत से तलाक-ए-बिद्दत (एक ही समय में तीन बार तलाक देना) पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को आधार बनाया है। केंद्र सरकार की दलील थी कि तलाक-ए-बिद्दत लैंगिक समानता और लैंगिक न्याय के विरुद्ध है। इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी पक्षकार था, जिसने न्यायपालिका को धार्मिक रिवाजों में दखल न देने की वकालत की और कहा कि विधायिका ही इसके लिए कोई अधिनियम बनाने में सक्षम है। बोर्ड ने इस प्रथा के विरुद्ध सामाजिक जागरूकता अभियान चलाने का आश्वासन भी न्यायालय को दिया। सभी पक्षों को सुनने के बाद उच्चतम न्यायालय ने तलाक-ए-बिद्दत (तीन तलाक) को स्वेच्छाचारी मानते हुए अवैध घोषित कर दिया। विधेयक के हेतु में लैंगिक समानता और बिना विभेद के मौलिक अधिकारों की अक्षुण्णता के लिए इस अधिनियम को आवश्यक बताया गया है। विधेयक के खंड-3 में तलाक-ए-बिद्दत को निष्प्रभावी और गैर-कानूनी घोषित किया गया है। अगले खंड में ऐसा करने वाले पति को तीन साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।

तलाक एक नकारात्मक और विखंडनकारी प्रक्रिया है, जो किसी भी मजहब या समाज में वांछनीय नहीं माना गया है। इस पर लगभग सभी एकमत हैं कि तलाक की नौबत न आए तो अच्छा है। इस्लामी न्यायशास्त्र में तीन चरणों में तलाक की आवृत्ति के प्रावधान का मकसद भी यही रहा होगा कि अगर इस बीच पति-पत्नी के बीच समझ बन जाए, तो बेहतर है। तलाक से निकाह का बंधन समाप्त हो जाता है और निकाह के समय आपसी सहमति से बना अनुबंध टूट जाता है।

इस्लाम में निकाह को एक सामाजिक व व्यावहारिक अनुबंध के रूप में पारदर्शी तरीके से रेखांकित किया गया है। आधुनिक विधिक प्रणाली के अनुबंध की अवधारणा के सभी प्रमुख अवयव इसमें मौजूद हैं। इसमें दो वयस्कों की सहमति से समाज और काजी के सामने इस अनुबंध को मूर्त रूप दिया जाता है। दोनों पक्ष के परिजनों की स्वीकृति के बाद दूल्हा-दुल्हन के बीच भी काजी द्वारा रस्म पूरी की जाती है। इस अनुबंध को वैधता प्रदान करने के लिए मेहर की रकम भी तय की जाती है। इस तरह से निकाह पूर्ण रूप से धार्मिक, सामाजिक और विधिक अनुबंध होता है।

हिंदू और अन्य धर्मों की तरह इस्लामी रिवाजों में भी समय के साथ विद्रूपता और दूषणकारी तत्वों का प्रवेश होता गया। मिसाल के तौर पर, इस्लाम में जितना जोर शिक्षा पर दिया गया है, उतना किसी धर्म में नहीं। इसके बावजूद अशिक्षा का शिकार आज सबसे अधिक मुस्लिम समाज है। जहां तक तलाक-ए-बिद्दत की बात है, तो इसके नामकरण से ही स्पष्ट है कि इस्लाम के मौलिक रिवाजों में ऐसा नहीं था और यह प्रथा बाद में आई। ‘बिद्दत’ का अर्थ ही होता है नई बात, जो रसूल के समय में नहीं थी। इस क्रम में हलाला का प्रावधान भी गौरतलब है। इस्लाम में इज्मा (आम सहमति) और इज्तिहाद (कोशिश से नए रास्ते ढूंढ़ना) का प्रावधान भविष्य के सामाजिक सुधारों के मद्देनजर ही रसूल ने फरमाया होगा। कुरान और हदीस के इसी संदेश को जनहित में आगे बढ़ाने की जरूरत है।

विभिन्न धर्मों में समय-समय पर सामाजिक बुराइयों व कुरीतियों को दूर करने के लिए समाज-सुधार आंदोलन हुए हैं। हिंदू धर्म में भी सती प्रथा और विधवाओं की दयनीय सामाजिक स्थिति के विरुद्ध जोरदार समाज-सुधार आंदोलन चलाया गया, साथ ही जागरूकता पैदा कर अंधविश्वास और अमर्यादित रीतियों से मुक्ति दिलाई गई। शायद मुस्लिम समाज में भी इस तरह के समाज सुधार के आंदोलनों की आवश्यकता रही है।

वर्तमान विधेयक का अनोखा पहलू यह है कि यह तलाक-ए-बिद्दत को न सिर्फ निष्प्रभावी और गैर-कानूनी मानता है, बल्कि ऐसा करने वाले पति को दोषी मानते हुए तीन साल के कैद की सजा का प्रावधान रखा गया है। कानून या सजा के जरिए दो इंसानों के बीच के आपसी रिश्ते को न तोड़ा जा सकता है, न जोड़ा जा सकता है। उसमें भी पति-पत्नी के बीच का रिश्ता तो हमेशा विश्वास और प्रेम पर ही टिकाऊ हो सकता है। तलाक वैध या अवैध हो सकता है, पर सजा का प्रावधान कैसे मुनासिब हो सकता है? ऊपर से, ऐसे प्रगतिशील सामाजिक कानूनों के दुरुपयोग की आशंका रहती है। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में कानून के साथ सामाजिक चेतना और जागरूकता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए तीन तलाक जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कोई प्रभावी कानून बनाने से पहले संबंधित पक्षों से रायशुमारी होनी चाहिए। अगर समाज-विशेष जागृत नहीं हो, तो उसे विश्वास में लिए बिना उसके कुरीतियों को दूर करने की कुव्वत कानून में नहीं होती है। प्रस्तावित विधेयक पर अल्पसंख्यक समाज को विश्वास में लेना चाहिए। साथ ही अल्पसंख्यक समाज के रहनुमाओं को भी दकियानूसी सोच के दायरे से बाहर आकर अपने समाज और विशेषकर महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण व उत्थान के लिए तत्पर रहना चाहिए।


Date:20-06-19

Campus Control

UP government ordinance on private universities is misguided, open to misuse.

Editorial

The Uttar Pradesh Private Universities Ordinance, 2019, cleared by the cabinet on Tuesday, is ostensibly meant to rationalise the many pieces of legislation that govern 27 private universities in the state. Among the strictures in the proposed law, is an exhortation to universities not to allow or be involved in “anti-national activities”. The ordinance will also mandate that universities inculcate notions of “national integration, international goodwill and patriotism”. Institutions that fail to live up to this amorphous set of ideals will face legal consequences. The UP government’s move is problematic on several counts: It betrays a lack of understanding of what a university space is meant to achieve. It over-estimates the power of pedagogy and higher education in shaping young adults. And it seems to be ignorant of the basic principles of crime and punishment, and where the limits of the law are reached.

If an Indian citizen acts against the state, or conspires to do so, there are a host of laws to deal with the matter. Students, faculty and staff at universities are subject to the same laws as other citizens — there are enough provisions in criminal law that deal with terrorism, conspiracy, and waging war against the state. An ordinance that demands that private proprietors and managers of institutes of learning deal with “anti-national activities” is superfluous. The ordinance also seems to assume that patriotism and other “ethical” behaviours can be imposed in a classroom, or through the threat of punitive action. In a world where information and ideas are limitless and practically free, this is a deeply naïve assumption, and will serve only to penalise institutions for behaviour among their students they have no way of actually controlling.

What the proposed law appears to be aiming at is further political control of the higher education space. “Anti-national” is not clearly defined in any legal lexicon. It is, in fact, a term which has been wielded to great effect to further a political agenda, often by demonising universities and students. The BJP members in-charge in UP need only to look back at how the party’s own student leaders were treated during the Emergency. Indira Gandhi, too, had wanted a pledge to the nation and a promise to maintain harmony from students. It is precisely because “anti-national” is so vague and open to the interpretations of whatever political formation holds sway, that it has no place in law.


Date:20-06-19

What a $5 trillion economy would look like

The economy must be evaluated in terms of how much it contributes to the ease of our living

Pulapre Balakrishnan is Professor of Ashoka University, Sonipat and Senior Fellow of the Indian Institute of Management, Kozhikode

At the meeting of the Governing Council of the NITI Aayog last week, Prime Minister Narendra Modi announced the target of a $5 trillion economy for India by 2024. It is necessary to think big when seeking to make a difference, for transformation does not come from modest plans. Hopefully, the Prime Minister will also use the drive to growth to place India’s official statistics on a firmer footing, so that we can be sure that economic policy-making is based on reality. However, getting the numbers right will not ideally end the task. What this task is may be illustrated by a question that was asked some years ago when a high-speed expressway connecting the polar extremities of one of our States had been proposed. A wit had asked what we would hope to find once we have reached our destination.

A similar question can be asked of plans for growing the economy. What would we like to see in the proposed $5 trillion economy? Moreover, unlike in the case of an expressway, which can always be built by simply borrowing money and ideas from the global market, a quantum leap in the size of the economy is not so easily achieved. It will require design, funding and governance.

Without investment

The importance of funding, and to an equal extent design, may be seen in the failure of the quite sensible aspiration, ‘Make in India’. Though technically applicable to every sector, it was clearly focussed on manufacturing. Articulated very early on in Mr. Modi’s first term (2014-19), and accorded a certain prestige in the pronouncements that followed, it played out as a damn squib. One of the reasons for this was the absence of commensurate investment outlay. To raise the share of manufacturing in the economy from its present 16% to 25%, an ambition declared by both the United Progressive Alliance and National Democratic Alliance governments, requires a scaling up of investment. This did not come about.

Whether this was due to the corporate sector, Mr. Modi’s chosen vehicle, not having the wherewithal or due to it not being convinced of the plan is beside the point. Investment there must be and if the private sector is, for whatever reason, not coming forward to invest, then the government must. This is no more than accounting, but Mr. Modi’s government seems to be unfavourable to this diagnosis, perhaps on ideological grounds. Remember ‘minimum government’?

A small digression should clarify matters. The first attempt to make in India was in the 1940s. Finance Minister Shanmukham Chetty’s first budget speech had identified increasing “internal production” as the economic priority. And this was achieved quite soon. Along with the quickening of the economy as a whole, the share of manufacturing had risen, the mocking epithet ‘Hindu rate of growth’ notwithstanding. This had not emerged as part of the moral victory of an oppressed people. The reason was that it had resulted from a surge in investment, led by the government. That resources could have been mobilised on such a scale in so short a time in an economy devastated by colonial rule is testimony to the availability of the three ingredients — design, resources and governance — necessary when contemplating a move to the next level, which is what aiming at a $5 trillion economy amounts to.

The wish list

While lauding the efforts of leaders of early independent India, however, we would do well to remember their follies. Principal among them was the failure to articulate, possibly even adequately imagine, the contents of the economy that was being raced towards. If this is repeated now, a moment of triumphalism different in character but nevertheless there, it would amount to not having learned the lessons of history. Something missing from “internal production” and ‘Make in India’ is the difference these intentions would make to the lives of Indians. At least in the 1940s, the priority was to get the economy moving in the first place. This is no longer the issue. Today the economy must be evaluated in terms of how much it contributes to the ease of our living. So what would be some of the characteristics of a valuable economy?

First, Indians should feel empowered by the economy. We know that currently they do not feel so. India is placed very low in the United Nations’ World Happiness Report. Happiness, best understood as a sense of well-being, is directly related to empowerment, or being able to undertake the functionings we value. This is, in the first instance, related to being educated and experiencing good health. We are in India facing an education sector that is broken down and the majority are battling with almost non-existent public health infrastructure. The private sector has some worthy initiatives in these areas but they await an effective public presence on a gigantic scale. So, the first attribute of the valuable economy would be access to quality health and education for all.

The second attribute of a valuable economy would be equality of opportunity. For over three decades now income inequality has been rising in India. According to some measures, India is today more unequal than China, itself a society widely perceived as highly unequal. Now some part of inequality of opportunity is related to unequal distribution of income but a part of it is not. Gender inequality manifested as women having less opportunity in life is not going to go away with a re-distribution of income along class lines or across social groupings. India is a serious outlier in this regard, and becoming richer as a society may do little to change the status quo. Shockingly, a sex ratio, already unfavourable to women, has shown a secular worsening since 1947. Inequality in India can only be ended by equalising capabilities across individuals. Concerted public action via education is the means to this outcome. Income transfers, pushed relentlessly by policy entrepreneurs, evade the issue altogether.

Conserving nature

Finally, an economy, whatever its size, cannot be meaningfully evaluated independently of the extent of presence in it of natural capital. Till now, by referring to the imperative for growth, to eradicate poverty, any effort to conserve nature has not just been ignored but treated with derision, by both right and left. This is no longer a credible political stance. Two-thirds of the world’s most polluted cities are in India, when we accept less than a fifth of its population. Air pollution shortens lives and lowers productivity, reducing the capacity to earn a living when alive. The poor are the most affected as they cannot afford to live in gated communities that somehow manage to commandeer scarce natural resources. Some part of environmental depletion in India is due to the pursuit of unbridled growth.

This implies that any improvement in the life of the majority would require a re-alignment of the growth process so that it is less damaging. This would very likely require that we have slower growth but the process can be configured to channel more of it towards poorer groups. We may end up in a situation of less tangible goods in the aggregate than otherwise but one in which more people are happier than in the past. Such an economy is more valuable.