20-08-2020 (Important News Clippings)

Afeias
20 Aug 2020
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Date:20-08-20

Repair And MEND

Delhi’s outreach to Kathmandu, Dhaka is welcome. Engagement with neighbours needs to be constant and large-hearted.

Editorial

Delhi has begun a long-overdue outreach to two important neighbours, Nepal and Bangladesh, with whom relations have been uneven in recent months. Prime Minister Narendra Modi and his Nepal counterpart Khadga Prasad Sharma Oli spoke with each other in a prelude to Monday’s meeting between officials of both sides to discuss the territorial spat over the Lipulekh-Limpiyadhura-Kalapani trijunction. Foreign Secretary Harsh Shringla’s two-day visit to Dhaka came at a time when the Sheikh Hasina government is in talks with Beijing for a $1bn loan for a project on the river Teesta. India has tended to take for granted neighbours with whom it has had traditionally good relations, so much so that even seasoned foreign policy hands in the Ministry of External Affairs appear to have failed to anticipate that Nepal’s concerns about India’s new map last year would escalate, or that the Citizenship (Amendment) Act, 2019, would provoke problems with Bangladesh. Down the years, the politics of the states on the borders has played an oversized role in setting, and skewing, India’s foreign policy towards neighbours. Of late, though, the ideology and politics of the ruling party at the Centre has been a dominant force.

The ruling party at the Centre has sometimes sought to cast foreign policy in the region as an extension of the domestic ideological project, as for instance, in the case of the CAA in Assam and West Bengal, neighbours of Bangladesh on either side. Or in the way Nepal is perceived, by virtue of its Hindu majority, almost as a feudatory state. Bangladesh, on the other hand, must be watched with suspicion for who it might be pushing in over the border. In the strategic community, too, there has been an impatience with the South Asian neighbours for not seeing it India’s way. But the neighbours, which have their own vibrant democratic polities, have sized up India’s economic vulnerabilities and security pre-occupations, and are confidently leveraging the regional big power imbalance to serve their own interests.

Repairing these ties requires the recognition that each nation is an equal, irrespective of size, and has its own agency. Inversely, as the biggest country in the region, India must show a large-heartedness and generosity that has been missing for too long, replaced by a blunt transactionalism, in which each country is only a prize in an India vs China match. The engagement has to be constant and continuous, not episodic or in reaction to a Chinese loan here or with an eye on an election in a particular state. India and Nepal have had the most progressive relations in South Asia, with open borders and a free intermingling of people, almost European in vision and scope. India helped in the creation of Bangladesh. Delhi continues to have strong political and diplomatic relations with these countries. It must mine its own strengths, the deep people to people connections, and the shared histories of the region, to reset ties, not just with Kathmandu and Dhaka but across the region.


Date:20-08-20

Her right to property

Supreme Court order on coparcenary rights is enormously welcome. But overhaul of social attitudes ans simplification of processes will be necessary

Hena Singh & Swati Parashar, [ Singh teaches Political Science at Miranda House, University of Delhi; Parashar is Associate Professor at the School of Global Studies, Gothenburg University, Sweden ]

Describing the idea of natural rights as “anarchical fallacies” and “rhetorical nonsense”, English Utilitarian philosopher, Jeremy Bentham, strongly argued in favour of positive/legal rights, both for their comprehensibility and tangibility. Rights for Bentham were fruits of the law and of the law alone. It is difficult to challenge the scope of natural rights in a modern liberal democratic setup without invoking blowback from the votaries of political accountability, individual liberties and those who seek to curb state power. However, it is imperative that in order to gain efficacy, natural rights are dependent on progressive legislative interventions and executive capabilities, and, most significantly, on periodic judicial reviews and decrees. The expansive judicial interpretations of the Right to Life under Article 21 of the Constitution clearly set this out in the Indian context. Further, contestation between morality, legalities, customary practices, social values and norms are characteristic features of all societies; and it may not be that easy to settle these differences without a corresponding change in societal attitudes and social norms. In this context, the Supreme Court’s recent judgment granting coparcenary rights to women requires a nuanced understanding.

The judgment delivered by a three-judge bench of the Supreme Court is praiseworthy simply for reiterating the idea that women are born as equals, and that it is the patriarchal mindset and embedded customary practices and traditions that accord them an inferior status. In real terms, the judgment is progressive on two counts. First, for highlighting the patriarchal practices of the Mitakshra School of Hindu law — the guiding force of the Hindu Succession Act, 1956 — and second, for settling the confusion created by two of its own antagonistic judgments in Prakash vs Phulawati (2016) and Danamma @ Suman Surpur vs Amar (2018) cases. In the first case, it had ruled that the amendments to the Hindu Succession Act (2005) applied only to women whose parents were alive on September 9, 2005, the date of the notification of the act. In the second case, it inferred that coparcenary rights were birthrights. The Supreme Court has now set forth the idea that coparcenary rights are birthrights free from limitations imposed by the dates of any legal notifications. As a natural corollary, property inheritance rights apply to all women retrospectively from 1956, the year of the codification of the Mitakshara laws as the Hindu Succession Act.

What makes this judgment epochal is the progressive change in the attitude of the courts, which now appear to be upholding principles of substantive justice for women both in theory and practice. Indeed, the higher judiciary in India has generally been broad-minded in dismantling patriarchal practices and institutions. In that sense, the judicial sojourn that in a way commenced from the judgment delivered in the case of C B Muthamma (1979) or Nergesh Meerza (1981) continues to be persistent in breaking stereotypes, be it Sabarimala (2018), or granting permanent commission to women officers in the Indian Army.

While the delivery of the judgement is one thing, its proper implementation quite another. Admittedly, this judgment accepts the natural equality of women, but several issues still need to be addressed.

The issue of stree dhan, as explained under section 14 (1) of the Hindu Succession Act 1956, is upturned in the light of this judgment. For example, the said section provides that women can acquire property as a full owner, and it can be carried over or retained post marriage as stree dhan. There are cases where the movable property may have been given to a daughter by her father as an intentionally undeclared and informal settlement between his descendants. At the same time, it is quite true that stree dhan over time gave way to the unethical and illegal practices of dowry, but the issue of stree dhan needs to be explained further in the light of this judgment. If women are seen as double beneficiaries of these laws (through lineage and marriage), can we anticipate that the ruling might impact dowry transactions that continue despite stringent anti-dowry laws?

Moreover, the right to possession may not be easy for women who are married and do not reside in their ancestral homes. Property transactions may be more convenient for urban settings. However, it may not be that easy in the rural context, where most of the property is in the form of agricultural land. Most women who may want to claim their share may end up spending the rest of their lives in litigation to get their names on the relevant documents. With patriarchy entrenched, it is doubtful if male heirs will share property-related documents, information or initiate legal processes in the interest of the women family members.

Many educated, professional, middle-class women who have otherwise rejected patriarchal controls and demands, and fought against practices such as dowry, have been denied property rights by their own families. Most have chosen not to pursue the legal pathway, which is tedious, lengthy, and expensive. Most importantly, those who seek property rights undergo harrowing emotional abuses from their own families for asking what is rightfully theirs.

On occasion, the law and courts may turn out to be progressive. However, on no occasion can we expect the society to readily accede to progressive reforms. The challenge for economically dependent women in far-flung rural areas who are denied literacy, dignity and, sometimes, even a name and identity, in securing their rights is immense. In parts of Bihar we come from, there are areas where women are still addressed by their village names or more commonly as someone’s wife. Family histories have conveniently wiped out any references to women, and what their lives were like, what became of them, and how they managed to survive in the absence of support from husbands and children.

So even as we welcome the court decision, we remain sceptical about its implementation and its actual benefits to women. Patriarchal attitudes are changing: Women are asserting their rights, both in conjugal and property matters. However, there are significant cultural, religious, educational barriers and caste and class inequalities that require a massive overhauling of social attitudes to overcome. Besides, litigation processes need to be simplified and made accessible, inexpensive and time-bound, for women to claim their coparcenary rights if denied.


Date:20-08-20

Need for transparency

The government must not stall queries related to the operation of the PM CARES Fund

Editorial

There is something about the nature of the Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations (PM CARES) Fund that has led to demands for its scrutiny. While the Supreme Court has rejected a writ petition calling for a funds diversion from this fund to the National Disaster Response Fund (NDRF) and also denied the petitioners’ demand that the “public charitable trust” be audited by the CAG, questions remain about its need, operation and its persisting lack of transparency. A three-judge Bench asserted that no exception could be taken to the constitution of yet another public charitable trust at a time of a raging COVID-19 pandemic. But the need for a fresh trust when there is the PM’s National Relief Fund (PMNRF) with a substantial corpus in place is not clear. Since the PM CARES Fund existed independent of budgetary support or government money, the Court’s reasoning was that there was “no occasion” for a CAG audit. However, the concern is not about the legal basis or the absence of a CAG audit, or whether it is superfluous or indeed essential. As responses to RTI queries on the Fund reveal, the government is not forthcoming on questions on its transparency or accountability. Queries on the trust deed for the Fund, and its creation and operation have been summarily dismissed by arguing that the Fund was not a “public authority” even though the PM is its ex-officio chairman and three Cabinet ministers are its trustees. And, the Ministry of Corporate Affairs had also treated it as a fund set up by the Centre.

Since the trust was created, lakhs of public and private sector employees have donated a day’s salary to it, with some of them claiming that this deduction was done without their explicit consent. Many public sector units and corporate entities too have made donations because of a proviso allowing uncapped corporate donations that would qualify as corporate social responsibility (CSR) expenditure. Earlier, a government panel had rightly suggested that the double benefit of tax exemption would be a “regressive incentive”. Thus far, the exact amount of donations and a clear break-up of the expenditure from the fund have not been provided apart from an announcement in May that ₹3,100 crore had been sanctioned from it to be spent on ventilators, migrant worker welfare and vaccine development. States have led the response to COVID-19 and their resources have increasingly been stretched by the continuing rise in infections and deaths, which have crossed the 2.8 million and 54,000 mark, respectively. At the very least, RTI requests that seek to understand how funds are being received and how they are being disbursed so far should be seen as legitimate. Also, more needs to be done by the government to publicise donations to the more accountable NDRF which allows for a transfer of funds to States.


Date:20-08-20

Data power

India cannot allow a nexus between influential tech giants and powerful politicians

Editorial

An investigative report by The Wall Street Journal last week has raised troubling questions about whether Facebook, the world’s largest social media network, goes easy on hate speech violations by BJP leaders so as to be on the right side of the ruling party. The Journal story specifically refers to the case of the BJP’s Telangana MLA, T. Raja Singh, who, it says, has not been yet removed from Facebook despite his controversial posts about Muslims that were found to be in violation of its own rules and also deemed dangerous. Elsewhere, Facebook reportedly does remove people with such profile and problematic actions from the platform; radio host Alex Jones and Nation of Islam leader Louis Farrakhan are examples. In this case, the supposed reason for not acting against Mr. Singh is more problematic than the lack of action itself. For, the Journal’s report goes on to say that Ms. Ankhi Das, Facebook’s Public Policy Director in India, was against taking these posts down as well as those of three others. She reportedly told her colleagues that “punishing violations by politicians from Mr. Modi’s party would affect the company’s business prospects in the country”.

The report has predictably raised the political temperature, with the Congress demanding a joint parliamentary probe. Some of its leaders have even alleged that this amounts to interfering with Indian elections. Congress MP Shashi Tharoor, who heads the Parliamentary panel on IT, has summoned Facebook. The BJP, responding to Congress leader Rahul Gandhi’s tweet, that “BJP & RSS control Facebook & Whatsapp in India”, has in turn accused the Congress of trying to manipulate data with Facebook’s help. This ought not to end as the usual war of words between two political rivals. For, there is little doubt that this report raises uncomfortable questions about the possibility of an unholy nexus between those with the power to influence millions of people and those in power. That too in the only country with a billion-plus population that is open to business for such Internet companies. It is difficult to deny that the protagonist is a powerful social network, which till date carries the taint of being the source of the data which the political consulting firm, Cambridge Analytica, illegally harvested in its quest to sway elections. Sure, social media platforms in general, having grown rapidly with little content of their own, have struggled on the question of moderating comments and posts. This, however, is much beyond the question of capability. The nature of the relationship between Facebook and the Government, and the rules governing it, are now under a cloud. There is a need to dispel misgivings about Facebook lobbying in the corridors of power. Only a full-fledged inquiry can help reveal the truth.


Date:20-08-20

Contempt powers, in the people’s name

Public confidence in the judiciary is strengthened not by the resort to contempt powers but by orders and judgments

Faizan Mustafa is Vice-Chancellor of NALSAR University of Law, Hyderabad.

Lawyer and social activist Prashant Bhushan’s conviction with god speed for contempt of court has revived the debate on the relevance of contempt law in a modern liberal democracy. The Supreme Court of India has said that his tweets, two of them, have undermined the dignity and the authority of the most powerful court and have the effect of destabilising the very foundation of Indian democracy. This controversial judgment may be technically and legally correct but has it enhanced the stature of the Court? Is it right to punish critics of the judiciary in the name of the people? Should civil contempt be given more importance? And what reforms should be introduced in criminal contempt?

The basis is opinion

The primary justification of contempt power has been people’s opinions. In the judgment, the word ‘people’ occurs 27 times. Consider this. On June 27, 2017, there were huge protests against mob lynching under the campaign, ‘Not in my name’ in response to film-maker Saba Diwan’s social media call. Today, there are people who are opposed to invoking people’s name to justify contempt law.

The judgment tells us repeatedly that the object of contempt proceedings is not to afford protection to judges personally from the imputations. Instead, it is to protect people at large and to uphold the rule of law as distrust in the popular mind does impair the confidence of people in courts as such confidence is of huge importance for the protection of the rights and liberties of people. In paragraph 48 of the judgment, the three-judge Bench explicitly observes that ‘when the court exercises this power, it does not do so to vindicate the dignity and honour of the individual judge who is personally attacked or scandalised but to uphold the majesty of the law and of the administration of justice.’ The Bench goes on to say that ‘the foundation of the judiciary is the trust and the confidence of the people’.

Gaps in the system

Strangely, in paragraph 71, the Bench has proclaimed itself to be the ‘central pillar’ of democracy but has rightly said that the ‘trust, faith and confidence of the citizens of the country in the judicial system is sine qua non for the existence of rule of law’. This confidence is indeed strengthened not by the resort to contempt powers but by the Court’s orders and judgments. Res ipsa loquitur is the old maxim, i.e. the thing speaks for itself. People have observed with an element of frustration not only the Court’s reluctance in promptly hearing habeas corpus petitions, the CAA and 370 petitions, but also the Court’s initial observations on the plight of millions of poor migrant workers and stay of payment of wages order. In an election year, the Court did not consider it urgent enough to examine the validity of controversial electoral bonds but had time for an open court hearing in a review in 2019 of Sabarimala. Though no error in the judgment was pointed out, the review was still accepted. The innovative ‘sealed cover’ jurisprudence and the Court’s over-indulgence in Assam’s National Register of Citizens and then not saying a thing on its completion raised many an eyebrow. There were even four sitting judges of the top court who, on January 12, 2018, held an unprecedented press conference on a working day to ‘discharge their debt to nation’ as democracy, in their view, was under threat with the ‘credibility of [the] court at stake’.

This is what worries many independent observers of our judiciary that the courts, of late, have been behaving more like the executive courts of erstwhile socialist countries. The only major assertion of judicial independence in the recent past (other than the quashing of President’s Rule in Arunachal Pradesh) was the National Judicial Appointments Commission judgment (2015) where the Court struck down the constitutional amendment and the NJAC Act, 2014. This writer does believe that the independence of the judiciary is indeed the right of people and not of judges. But then the fact remains that the top court in fact demonstrated its real mettle in basically asserting the collegium’s power to select judges. Then why has the Court not shown similar resolve in upholding people’s liberties? The High Courts in the meanwhile, just like in the 1975 Emergency, are widely applauded for passing some good orders though some of these orders eventually got stayed by the Supreme Court.

Indian judges make excessive use of contempt powers. As in the Indian Judiciary Report (2016-17) published by the Supreme Court, High Courts had 96,310 civil contempt cases, i.e. wilful disobedience of court judgments and orders on June 30, 2017. Thus, civil contempt is far more serious generally committed by the government than so-called ‘scandalising of court’ by mere statement. Even the number of criminal contempt cases is also quite impressive with 586 cases. In A.K. Gopalan (1950), the majority took the positivistic view of Article 21 and expressed their helplessness as preventive detention law satisfied the requirement of ‘procedure established by law’. In ADM Jabalpur (1976), a majority, like in the Prashant Bhushan case, took the highly legalistic view and held that since Article 21 is under suspension due to Emergency, the writ of habeas corpus cannot be claimed. Subsequent decades proved that in both the cases, majority decisions did disservice to the Court’s reputation and it were dissenting judges such as Justice Fazl Ali and Justice H.R. Khanna who had really enhanced people’s faith in the judiciary. The Court itself overruled these two judgments in Maneka Gandhi(1978) and K.S. Puttaswamy (2018).

In all contempt judgments, the Court has been using its powers in the name of the people and Justice Arun Mishra’s Bench merely relied on them. It cited the Brahma Prakash Sharma (1953) judgment, wherein the Supreme Court had justified contempt powers by observing that ‘it is intended to be a protection to the public whose interests would be very much affected if by the act or conduct of any party, the authority of the court is lowered and the sense of confidence which people have in the administration of justice by it is weakened’, and that contempt powers are to be invoked to restore this confidence. The top court had further elaborated that ‘such conduct is punished as contempt for this reason that it tends to create distrust in the popular mind and impair the confidence of the people in the courts which are of prime importance to the litigants in the protection of their rights and liberties’. Similarly, in HiraLal Dixit (1955), the top court again referred to the ‘confidence of the people in the integrity of the judges’.

The Bench also quoted Justice V.R. Krishna Iyer judgment in S. Mulgaokar (1978) but preferred to overlook the learned judge’s real message.

Justice Krishna Iyer had observed that the normative guideline for judges to observe in contempt jurisdiction is not to be hypersensitive even where distortions and criticisms overstep the limits, but to ‘deflate vulgar denunciation by dignified bearing, condescending indifference and repudiation by judicial rectitude’.

The Justice Arun Mishra-led Bench itself admitted that critics are the instruments of reform, but not those actuated by malice; instead by those inspired by public weal. Is Mr. Bhushan’s long career as as a public interest litigation lawyer not the testimony of ‘public weal’ and an absence of ‘malice’? Is it right to determine ‘good faith’ on the basis of mere extent of publication? In a country of 1,312.2 million people (estimated in 2019), Twitter users constitute an insignificant minority of an estimated number of over 34 million (2019), and Mr. Bhushan just has 1.6 million followers. In fact tweets are not taken seriously by the people. One hopes the Court will consider these in determining the sentence.

For a liberalism

Just like the Supreme Court’s judgment on sedition in Kedar Nath Singh (1962), a mere scurrilous attack against the courts/judges should not be punished if it does not lead to an actual obstruction of the judicial process. In Shiv Shankar (1988) and Rachapudi Subba Rao (2004), the Supreme Court itself had held that criticism of the court that does not impair and hamper the administration of justice cannot be punished as contempt.

Ideally, the Bench should have given little more weightage to Justice Krishna Iyer’s observation that ‘the court is willing to ignore, by a majestic liberalism, trifling and venial offences — the dog may bark, the caravan will pass.’


Date:20-08-20

नीति बनाने वाले भूल गए हैं, स्वास्थ्य सेवाओं से भी जीडीपी बढ़ सकती है

रीतिका खेड़ा

पिछले महीने से देशभर की आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं। भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर ‘आशा दीदी’ हैं। उनकी मांग है कि उन्हें रु. 10,000 मासिक वेतन मिले व पीपीई किट मिले। कोरोना की लड़ाई में आशा कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका रही है क्योंकि वे गांव-गांव में उपस्थित हैं।

कोरोना महामारी से हुई मौतों और आर्थिक हानि के चलते दुनियाभर में देशों की नीतियों पर सवाल उठे हैं। भारत में भी प्रमुख सवाल यह होना चाहिए कि देश में स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च इतना कम क्यों है? जहां इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देशों में जीडीपी का 7-10% स्वास्थ्य पर खर्च किया जाता है, भारत में यह 1% के आसपास ही रहा है।

क्यों इस खर्च में स्वास्थ्य ढांचे की ऊपरी सीढ़ी को प्राथमिकता दी गई और प्राथमिक उपचार को नज़रअंदाज़ किया गया? क्यों बीमा पर ज़्यादा ज़ोर है और प्राथमिक उपचार को दरकिनार किया जाता है। ऐसी नीति की मूर्खता समझने के लिए एक उदाहरण काफी है। मान लीजिए आपके पांव में घाव है। यदि स्वास्थ्य व्यवस्था में प्राथमिक उपचार सबसे मज़बूत कड़ी है तो घाव तुरंत ड्रेसिंग से ठीक हो सकता है। यदि स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य बीमा पर टिकी है, तो आपको घाव के गंभीर होने की राह देखनी पड़ेगी क्योंकि ज्यादातर बीमा का पैसा तब ही मिलता है जब अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आए। ऐसी व्यवस्था से दो नुकसान हैं। एक, तकलीफ ज़्यादा होगी, बीमारी लंबी चलेगी और घाव बिगड़ने पर अंगभंग हो सकता है। दो, केवल एक ड्रेसिंग से जो काम हो सकता था, अब उसमें ऑपरेशन का खर्च उठाना पड़ सकता है।

जन स्वास्थ्य का मूल सिद्धांत है कि इलाज से बेहतर बचाव है। बीमारी को जड़ न पकड़ने दें, तो जान और पैसा दोनों बचा सकते हैं। यानी सबसे निचले स्तर (प्राथमिक उपचार) का मज़बूत होना ज़रूरी है। यदि इंग्लैंड में नेशनल हेल्थ सर्विस को देखें तो नर्स बड़ी मात्रा में हैं (प्रति 1000 लोगों पर 8 नर्स), फिर सामान्य डॉक्टर (3/1000) और फिर स्पेशलिस्ट डॉक्टर। यदि नर्स पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाए तो स्वास्थ्य पर खर्च कम होता है (क्योंकि नर्स का वेतन डॉक्टर से काम होता है)। दूसरी ओर बीमारी की पहचान जल्दी होने से इलाज पर भी कम खर्च होता है। भारत में इसके विपरीत, ढांचे के ऊपरी पायदान पर ज़्यादा खर्च होता है और निचले स्तर पर कम। उदहारण के लिए, देश में प्रति हज़ार व्यक्ति पर 2 से भी कम नर्स हैं, और लगभग 1 डॉक्टर।

निचले स्तर पर नियुक्त कार्यकर्ताओं को सही प्रशिक्षण व काम का अच्छा माहौल भी ज़रूरी है। यहां भी भारत की नीतियों पर सवाल उठते हैं। डॉक्टर को कम से कम बेसिक उपकरण उपलब्ध होने चाहिए: बैठने की जगह, टॉयलेट की व्यवस्था से लेकर खून और अन्य जांच की सेवाएं, दवाइयों की उपलब्धता, इत्यादि। ऐसे ही नर्स और अन्य निचले कार्यकर्ताओं के लिए भी काम करने की मूल सुविधाएं उतनी ही ज़रूरी हैं, जितना उनको समय पर वेतन मिलना।

शोधकर्ताओं, डॉक्टरों और अन्य लोगों की लंबे समय से मांग है कि देश में स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने का लोगों का हक़, कानूनी रूप से लागू हो। दुनिया के कई देशों में ऐसा क़ानून है। कानून लाने के लक्ष्य के प्रति पहला कदम यह हो सकता है कि देश की आशा कार्यकर्ताओं की मांगें पूरी की जाएं।

वे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एएनएम (नर्स) के साथ मिलकर काम करती हैं। उन्हें तनख्वाह की बजाय मानदेय और संस्थागत डिलीवरी व अन्य कार्यों के लिए प्रति केस प्रोत्साहन राशि मिलती है। लेकिन उनका काम कुछ ही घंटों का नहीं होता, जैसा कि नियुक्ति के समय माना जाता है, बल्कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या नर्स की तरह लगभग पूरे दिन का काम होता है। मानदेय में उन्हें रु 2000 प्रतिमाह दिए जाते हैं। इसे देने में देरी आम है। लंबे समय से आशा की मांग रही है कि उनकी नियुक्ति नियमित सरकारी कर्मचारी के रूप में हो और मानदेय की बजाय उन्हें तनख्वाह दी जाए।

महामारी से जूझ रहे देश में 70 साल से चल रही स्वास्थ्य नीति और खर्च की उपेक्षा की ग़लती को सुधारने का मौका है ।


Date:20-08-20

राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी

संपादकीय

यह वक्त की मांग भी थी और जरूरत भी कि केंद्र सरकार की विभिन्न् नौकरियों की भर्ती के लिए अलग-अलग परीक्षाओं के सिलसिले को खत्म किया जाए। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी देकर केवल करोड़ों छात्रों को बड़ी राहत ही नहीं दी, बल्कि संसाधनों की बर्बादी को रोकने का भी काम किया है। इसका कोई मतलब नहीं था कि बैंक, रेलवे और अन्य सरकारी विभागों के लिए छात्र अलग-अलग परीक्षाएं दें, लेकिन ऐसा ही हो रहा था। इस क्रम में करीब 20 भर्ती एजेंसियां अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करती थीं। इसके चलते छात्रों को हर परीक्षा के लिए अलग से तैयारी ही नहीं करनी पड़ती थी, बल्कि उन सबके लिए बार-बार फीस भी भरनी पड़ती थी। यही नहीं, उन्हें अलग-अलग परीक्षाओं में शामिल होने के लिए इस या उस शहर की दौड़ भी लगानी पड़ती थी। इसी के साथ उन्हें इसकी भी चिंता करनी पड़ती थी कि कब कौन सी परीक्षा के लिए आवेदन मांगे गए हैं? इस सबसे मुक्ति सरकारी नौकरियों की तलाश करने वाले करोड़ों युवाओं के लिए एक बड़ी राहत है। इस राहत को इससे समझा जा सकता है कि केंद्रीय सेवाओं की केवल तीन भर्ती परीक्षाओं में ही करीब ढाई करोड़ अभ्यर्थी बैठते हैं।

महत्वपूर्ण केवल यह नहीं है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी अलग-अलग नौकरियों के लिए साझा पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी, बल्कि यह भी है कि इस परीक्षा की मेरिट लिस्ट तीन साल के लिए मान्य होगी। फिलहाल राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी रेलवे और बैंकों के साथ कर्मचारी चयन आयोग के तहत होने वाली भर्तियों के लिए साझा पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। इसका कारण संभवत: उचित व्यवस्था के निर्माण के साथ हर जिले में एक परीक्षा केंद्र बनाने के लक्ष्य को हासिल किया जाना है। जो भी हो, यह व्यवस्था इस तरह बनाई जानी चाहिए जिससे वह पारदर्शी होने के साथ भरोसेमंद भी बने। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के जरिये होने वाली साझा पात्रता परीक्षा इस तरह होनी चाहिए जिससे उसकी विश्वसनीयता को लेकर कहीं कोई सवाल न उठने पाएं, क्योंकि हाल के समय में कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगे हैं। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के जरिये साझा पात्रता परीक्षा की तैयारी के साथ यह भी उचित होगा कि केंद्रीय सेवाओं में रिक्त पड़े पदों को समय रहते भरने में तत्परता का परिचय दिया जाए। जो पद समाप्त किए जाने हैं वे समाप्त किए जाएं, लेकिन शेष रिक्त पदों की भर्ती प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए। अच्छा होगा कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के फैसले को राज्य सरकारें अपने लिए अनुकरणीय उदाहरण समझें। कुछ ऐसा ही फैसला उन्हें भी लेना चाहिए।


Date:20-08-20

आत्मनिर्भरता हासिल करने का उपाय

बद्री नारायण , ( लेखक जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, प्रयागराज के निदेशक हैं )

अंग्रेजों के आने के पहले भारत लगभग आत्मनिर्भर था। हमारे गांव अपनी जरूरत भर का सामान तो पैदा कर ही लेते थे, अपने आस-पास की जरूरतें भी पूरी करते थे। बाजार लेन-देन पर टिका हुआ था। अदला-बदली की व्यवस्था के तहत समाज अपने खान-पान, कपड़े-लत्ते एवं जरूरत के अन्य संसाधन प्राप्त कर लेता था। मध्यकाल में भारतीय समाज अतिरिक्त उत्पादन भी करने लगा था। तब कागज की मुद्रा का आगमन तो नहीं हुआ था, किंतु दमड़ी, सोने, चांदी, तांबे की मुद्रा प्रचलन में थी। अभिजात्य समाज में मुद्रा का चलन अधिक था। इत्र, गुलाल, मलमल के कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन एवं सुख-सुविधाओं की सामग्रियां भारतीय समाज स्थानीय स्तर पर ही उत्पादित करता था। वह काफी हद तक आत्मनिर्भर स्थानीय समाजों से मिलकर बना था। लेन-देन के आधार पर ही भारत के उकृष्ट उत्पाद दुनिया के अन्य देशों में जाते थे। मलमल, इत्र, मसाले, गुड़-राब, मोती-मनके जैसे भारतीय उत्पादों की दुनिया के कई देशों के बाजारों में धाक थी। तब गरीबी वैसी नहीं थी जैसे अंग्रेजों के शासनकाल के बाद पैदा हुई। व्यवसायी, दस्तकार समुदाय, कृषक आत्मनिर्भर थे। स्थानीय उत्पादों की जिस ब्रांडिंग की अपील आज पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वह 19वीं शताब्दी के पहले के भारतीय समाज में मौजूद थी। बनारस की साड़ी, ढाका का मलमल, टांडा के सूती कपड़े, बिजनौर का इत्र, मदनपुर की साड़ी स्थानीय उत्पादों के ब्रांड नाम थे। हर स्थानीय समाज के कुछ उत्पाद पूरे देश में ब्रांड बन चुके थे।

भोजपुरी के लोकगीतों में करनाल का कड़ा, पुणे की पाजेब, नागपुर की नथिया, कलकत्ता की करधनी, बरेली का झुमका, झांसी की झुलनी मंगाने के लिए पत्नियां पति से जिद करती मिलती हैं। ऐसे ही अन्य स्थानीय उत्पादों के ब्रांड बनने की लोकस्मृति हरेक लोकबोली में अभी भी मिल जाएगी। ये स्मृतियां अभी भी ढूंढी जा सकती हैं। जो सामाजिक समूह, कारीगर जातियां उत्पाद बनाती थीं या जिनका व्यवसाय करती थीं वे आर्थिक रूप से समृद्ध थीं। कहने का तात्पर्य है कि अंग्रेजों के आने के बाद विकास की जो प्रक्रिया चली उसने हमारे समाज की आत्मनिर्भरता को छीन लिया। उन्होंने हमारी कृषि, हमारे खान-पान, हमारे उपभोग के तरीकों को बदल दिया। हमारे जीवन जीने की आदतें भी उपनिवेशवाद ने छीन लीं। अंग्रेजों ने हममें बाहरी सामान का नशा भर दिया। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपने को, अपनी संस्कृति को उकृष्ट एवं हमारी संस्कृति एवं हमारे ज्ञान को हीन बताकर हमारा आत्मविश्वास छीना। उन्होंने एक तरह से पश्चिमी आधुनिकता के अस्त्र से हमारे देशज आधुनिकता का बध कर डाला। इस लड़ाई में उपनिवेशवादी साम्राज्य ने अपने सैनिक और अन्य संसाधन झोंक दिए। हमारे समाज का विऔद्योगिकरण कर दिया गया और हमें मात्र कच्चा माल का उत्पादक बना दिया गया। इस प्रकार उपनिवेशवाद ने कथित आधुनिकता के अस्त्र से हमारे आत्मविश्वास को तोड़ दिया। ध्यान रहे कि आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता, दोनों एक-दूसरे से गहरे जुड़े हैं।

अंग्रेजों ने पश्चिमी आधुनिकता को पश्चिमी शिक्षा से लैस कर दिया जिसने चूहे के मानिंद हमारे भीतर रह कर हमें ही कुतर डाला। देशज और लोक ज्ञान जो हममें आत्मविश्वास भरते थे, उनसे हमें काट दिया गया। इसी को कुछ समाजशास्त्री हमारी आत्मा में विखंडन के रूप में देखते हैं। हमारी आत्मनिर्भरता को हरने के लिए ही औपनिवेशिक अकादमिक विमर्श रचा गया। इसने हमें एक वायरस की तरह संक्रमित कर कमजोर कर दिया। इस औपनिवेशिक वायरस के कारण हम अपने उत्पादन और ज्ञान को हीन मानने लगे और आयातित सामान एवं विचारों पर जीने के आदी हो गए। इस तरह अपनी ही भाषा, देशज विचार एवं देशज ज्ञान परंपरा से दूर होते गए। हालांकि जब हमें यह अनुभव हुआ कि हमारे साथ यह छल हो रहा है तो इसी अनुभव ने हमें उस पूरे औपनिवेशिक हस्तक्षेप के विरुद्ध लड़ाई की चेतना भी पैदा की।

आज अगर हम अपनी आत्मनिर्भरता वापस लाने की बात कर रहे हैं तो हमें अपने प्राकऔपनिवेशिक सामाजिक अनुभवों को पुन: याद करना होगा। याद करने का मतलब यहां उनकी पुनरावृत्ति करना नहीं, वरन उस स्मृति के कोश में से हमें भविष्य निर्माण के लिए कुछ रणनीतियां निकालनी होंगी। महात्मा गांधी के पास उपनिवेशवाद के इस घातक वायरस की काट थी। उन्हेंं पता था कि इस राक्षस का प्राण किस सुग्गे के कंठ में बसता है। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई में देशज वस्तुओं एवं विचारों के उपयोग को प्रतिरोध की संस्कृति के रूप में विकसित किया। उन्होंने सिर्फ बहिष्कार नहीं, वरन अपने ज्ञान, संस्कृति एवं उत्पादों को औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध विकल्प के रूप में विकसित किया। ग्राम स्वराज, देशज तकनीक, चरखा, सूत, खादी, अपनी भाषा-ये सभी उनके हथियार थे जिससे वह अंग्रेजों एवं उनकी पश्चिमी आधुनिकता द्वारा हमारी छीन ली गई आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर लेना चाहते थे। इस युद्ध में वह भारतीय समाज के आत्मविश्वास को एक अमोघ अस्त्र के रूप में विकसित करना चाहते थे। आजादी के बाद हम विदेशी सामग्री, विचार, संस्कृति, ज्ञान पर ज्यादा निर्भर हुए हैं। हमने इस क्रम में अपनी आत्मनिर्भरता भी खोई और आत्मविश्वास भी। हम उपनिवेशवाद सृजित जिस गरीबी एवं अविकास का शिकार हुए हैं उसका ऊपरी दवाओं से इलाज संभव नहीं है। इसके लिए हमें अपने खोए हुए ज्ञान को पाना होगा, अपने सड़ चुके विचारों एवं आदतों का इलाज करना होगा। बाहरी वस्तुओं के बहिष्कार से ज्यादा हमें अपने भीतर निहित शक्ति, आत्मविश्वास एवं अपने समाज के आंतरिक स्रोतों को याद कर उन्हें फिर से मौलिक रूप से पुन: सृजित करना होगा। तभी हम फिर से आत्मनिर्भर हो सकेंगे।


Date:20-08-20 

ध्वनि प्रदूषण पर लगाम

संपादकीय

राष्ट्रीय हरित पंचाट (एनजीटी) ने दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन करने पर जुर्माना बढ़ाने का निर्णय किया है जो ध्वनि प्रदूषण की बढ़ती समस्या पर लगाम लगाने की दिशा में सार्थक कदम है। परंतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को यह सलाह देना भी उतना ही अहम है कि वह देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे कदम उठाए। संशोधित जुर्माने के तहत 10,000 रुपये से एक लाख रुपये तक के नकद जुर्माने के अलावा शोर करने वाले उपकरण की जब्ती और पांच वर्ष तक के कारावास की बात कही गई है। दरअसल यह कदम हाल के समय में उठाए गए उन उपायों का हिस्सा है जिनकी मदद से लगातार बेलगाम होते ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय तथा कुछ उच्च न्यायालयों ने कई बार बड़े शहरों के नगर निकायों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की आलोचना करते हुए कहा है कि वे इस दिशा में जरूरी कदम नहीं उठा रहे। परंतु इसका भी कोई खास लाभ नहीं हुआ। ये संस्थान या तो ध्वनि प्रदूषण के तय मानक के उल्लंघन की अनदेखी करते हैं या फिर उल्लंघन करने वालों को महज चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। दंडात्मक कार्रवाई बहुत कम की जाती है। यही कारण है कि एनजीटी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो प्रदूषण मानकों का पालन सुनिश्चित कराएगी।

शहरी इलाकों में ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में तेज संगीत, सड़क, रेल और हवाई परिवहन, उद्योग-धंधे, विनिर्माण गतिविधियां, बिजली जनरेटर, पटाखे और सामाजिक तथा धार्मिक आयोजनों में लाडस्पीकर का इस्तेमाल प्रमुख हैं। यदि लंबे समय तक 80 डेसिबल से तेज ध्वनि सुनी जाए तो वह चाहे संगीत ही क्यों न हो, सुनने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। इससे सुनने की क्षमता अस्थायी अथवा स्थायी रूप से समाप्त हो सकती है। कारों, रेस्तरां या बार आदि में तेज संगीत युवाओं में श्रवण समस्याओं की प्रमुख वजह है। अत्यधिक शोर से उच्च रक्तचाप, हृदय की समस्याएं, तंत्रिका संबंधी समस्याएं, नींद का बाधित होना और तनाव जैसी बीमारियां हो सकती हैं। कार्यस्थल पर तेज शोर का असर कर्मचारियों की एकाग्रता, काम करने की क्षमता और उत्पादकता पर पड़ सकता है।

विभिन्न स्थानों पर ध्वनि का स्तर 80 डेसिबल से कम निर्धारित है। आवासीय इलाकों में यह दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल तक तथा औद्योगिक इलाकों में क्रमश: 75 और 70 डेसिबल हो सकता है। अस्पतालों तथा शैक्षणिक संस्थानों के आसपास यह दिन में 50 और रात में 40 डेसिबल तक रह सकता है। परंतु अधिकांश जगहों पर इन मानकों का उल्लंघन होता है। इनकी निगरानी की भी उचित व्यवस्था नहीं है। हालांकि 2011 में बेंगलूरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई में राष्ट्रीय परिवेशी शोर निगरानी नेटवर्क स्थापित किए गए थे लेकिन अब तक 70 निगरानी केंद्र ही बन सके हैं। ये अपर्याप्त हैं। तमाम अन्य प्रदूषणों की तरह ध्वनि प्रदूषण भी इंसानी गतिविधियों मसलन औद्योगीकरण, शहरीकरण और आधुनिक जीवन शैली की देन है इसलिए इससे निपटने के लिए प्रतिरोधक और दंडात्मक कदम आवश्यक हैं। सबसे पहले तो लोगों को मानव स्वास्थ्य पर इसके नकारात्मक असर के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। विभिन्न जगहों पर ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि शोर का प्रभाव कम हो। हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध तथा वाहनों के सही रखरखाव को बढ़ावा देने से भी इसमें कमी आ सकती है। एनजीटी ने जो तमाम अनुशंसा की हैं और जिनका अभी क्रियान्वयन होना है उनमें से एक यह है कि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी करते समय वाहन के शोर का स्तर भी मापा जाए। इसे तत्काल लागू किया जाए। ध्वनि प्रदूषण (नियमन और नियंत्रण) नियम 2020 भी ध्वनि प्रदूषण रोकने में मददगार होंगे।


Date:20-08-20

करदाता घोषणापत्र की विफलता क्यों है तय?

देवाशिष बसु

गत सप्ताह सरकार ने करदाता घोषणापत्र की घोषणा की। इस घोषणापत्र में आयकर अधिनियम के तहत कर निर्धारिती के अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है। इस घोषणापत्र में कई वादे किए गए हैं, कई दृष्टात्मक वक्तव्यों को भी इसमें स्थान दिया गया है। उदाहरण के लिए: तत्काल शिष्टतापूर्ण और पेशेवर सहायता, करदाताओं को प्रथम दृष्ट्या ईमानदार मानना, अपील की व्यवस्था उपलब्ध कराना, संपूर्ण और सही सूचना उपलब्ध कराना, समय पर निर्णय प्रस्तुत करना, सही कर राशि का संग्रह, करदाता का निजता का मान रखना, कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन करना और जरूरत से अधिक पूछताछ नहीं करना, विभिन्न प्राधिकारियों को जवाबदेह ठहराना, निजी शिकायत प्रणाली उपलब्ध कराना आदि। यह सब जमीनी हकीकत में कैसे तब्दील होगा?

इस पर किसे यकीन है? ‘देश में व्याप्त कर आतंकवाद खतरनाक है। हर किसी को चोर समझकर सरकार नहीं चलाई जा सकती है।’ यह बात नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2014 में कही थी जब वह प्रधानमंत्री नहीं बने थे। परंतु उनके सत्ता में आते ही सरकार ने अजीबोगरीब मांग के नोटिस जारी करने और कर कानूनों में तब्दीली कर उन्हें और अधिक कठोर बनाना शुरू कर दिया। चिंता की बात यह थी कि इनमें से कई प्रावधानों को पुरानी तिथि से लागू किया गया। जब लोगों ने कर आतंकवाद की शिकायत करनी शुरू कर दी तो तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसके उत्तर में कहा था, ‘कर आतंक का उलट कर की दृष्टि से स्वर्ग जैसी व्यवस्था नहीं हो सकती।’

उनकी यह बात उनके पूर्ववर्ती वित्त मंत्रियों प्रणव मुखर्जी और पी चिदंबरम की बातों जैसी ही थीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार को जो वैध कर मांग लगेंगी, वह उनसे पीछे नहीं हटेगी। भारत ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) के तहत 40,000 करोड़ रुपये के कर नोटिस जारी किए। उसके इस कदम ने उन लाभों को समाप्त कर दिया जो विदेशी कंपनियों को द्विपक्षीय कर संधियों के अधीन दिए थे। वैश्विक कारोबारी और वित्तीय समुदाय में भारत मजाक का विषय बन गया। कर आतंकवाद समाप्त करने का चुनाव पूर्व वाला वादा एक क्रूर मजाक बन गया था। हालात हर वर्ष और खराब होते गए।

कठोर कानून: आय कर अधिनियम की धारा 132 और 132ए के अधीन विभाग जांच और जब्ती (आम भाषा में छापेमारी) की कार्रवाई कर सकता है। सन 2017 में इन धाराओं में संशोधन किया गया। अब विभाग आप पर तभी छापा मार सकता है जब उसे पूरा यकीन हो या वह आप पर संदेह करता हो। परंतु उसे किसी प्राधिकार या अपील पंचाट के समक्ष उस वजह को बताना आवश्यक नहीं है। इसके लिए धारा 132(1) में अतीत की तिथि यानी 1 अप्रैल, 1962 से जबकि धारा 132 (2) में 1 अक्टूबर, 1975 से संशोधन किया गया। क्या यही वह निष्पक्ष और जवाबदेह व्यवस्था है जिसके बारे में घोषणापत्र बात कर रहा है।

धारा 276 सीसी के तहत समय पर कर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर छह माह से सात वर्ष तक के कठोर कारावास का प्रावधान है। इसके अलावा यदि कर राशि एक लाख रुपये से अधिक है तो जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। यदि कर दाता अपना बकाया कर, जुर्माने के साथ चुका देता है तो भी उसे इनका सामना करना होगा। घोषणापत्र के मुताबिक क्या यह एक उचित और न्यायपूर्ण व्यवस्था है कि देरी से रिटर्न फाइल करने पर जेल भेज दिया जाए जबकि वह कर वंचक नहीं है? वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में भी सामान्य गलतियों से लेकर धोखाधड़ी तक आपराधिक जुर्माने की व्यवस्था है। जीएसटी आयुक्त बिना प्राथमिकी के लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं। कारोबारियों के पास अग्रिम जमानत लेने तक की सुविधा नहीं है। मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी छवि बनाने केलिए ऐसे प्रावधान शुरू किए।

कर आतंकवाद की अनदेखी: कर आतंक में तेजी से इजाफा हुआ तो बड़ी तादाद में लोग शिकायत करने लगे। इन्फोसिस के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी और मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान के बड़े प्रशंसक टी मोहनदास पई ने भी अत्यंत कड़वाहट के साथ कहा, ‘सरकार नागरिकों और कारोबारों को कर व्यवस्था से बचाने में नाकाम रही। कर व्यवस्था की आकलन व्यवस्था ध्वस्त है और अपील की भी उचित व्यवस्था नहीं है। कोई ऐसा बड़ा देश नहीं है जिसमें ये दोनों व्यवस्थाएं ध्वस्त हों। कर अधिकारी हर व्यक्ति को कर वंचना करने वाला मानते हैं और खुद को निगरानी करने वाला। हमने 30 से अधिक देशों में रिटर्न फाइल किया है लेकिन कोई देश करदाताओं के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करता जितना भारत में होता है।’

सनदी लेखाकार एम आर वेंकटेश कहते हैं कि यह कर आतंकवाद नहीं बल्कि कर जिहाद जैसा है। वह कहते हैं कि उनके जैसे लोग जिनका आय कर या जीएसटी, सीमा शुल्क अथवा उत्पाद शुल्क विभागों के काम से आए दिन आमना-सामना होता है वे देखते हैं कि अधिकारियों को किस तरह की शक्तियां दी गई हैं जबकि जवाबदेही बिल्कुल नहीं है। मोदी ने एक कारोबारी समाचार पत्र से बात करते हुए माना था कि कर प्रशासन में कुछ गलत लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके करदाताओं को प्रताडि़त किया हो। परंतु उन्होंने कहा कि विभाग को यह निर्देश दिया गया है कि ईमानदार करदाताओं को परेशान न किया जाए तथा छोटी-मोटी गलतियां करने वाले करदाताओं के खिलाफ भी बड़े कदम नहीं उठाए जाएं। अजीब बात है, कड़े कानून रहेंगे लेकिन अधिकारियों से आशा की जाएगी कि वे उनका इस्तेमाल करने में विवेक का परिचय दें।

कठोर लक्ष्य: कर प्रताडऩा में कमी नहीं आ सकती क्योंकि विभाग को हर वर्ष अत्यंत कठोर राजस्व लक्ष्य हासिल करने होते हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अत्यंत कठिन लक्ष्य सामने रखकर कर आतंकवाद को बढ़ावा दिया। मौजूदा सरकार इस दिशा में और अधिक प्रतिबद्ध नजर आ रही है। मुझे बताया गया कि अब अभियोजन नोटिस जारी करने और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के लिए भी लक्ष्य तय किए गए हैं। इनकी साप्ताहिक निगरानी की जाती है।

लब्बोलुआब यह कि मौजूदा सरकार के अधीन कर कानून और अधिक कठोर हुए हैं और सरकार स्वयं कड़े और हकीकत से परे कर लक्ष्य तय कर रही है। कर अधिकारियों के पास भी प्रताडऩा के लिए ज्यादा अधिकार हैं। ऐसे में विभाग का रुख अधिकाधिक दंडात्मक हो चुका है और कर आतंक में इजाफा हुआ है। ऐसे में कह सकते हैं कि करदाता घोषणापत्र की बात जुमलेबाजी से ज्यादा कुछ नहीं है।


Date:20-08-20

जांच का दायरा

संपादकीय

फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का मामला शुरू से जिन परतों में उलझा दिखा, उसमें हर पहलू से बारीक जांच ही उसे सुलझा सकती है। इसलिए आत्महत्या और उससे जुड़ी संदिग्ध परिस्थितियों के मद्देनजर इसकी जांच महाराष्ट्र की पुलिस के बजाय सीबीआइ से कराने की मांग उठ रही थी। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की पुलिस की जांच पर भरोसा करना बेहतर समझा था। लेकिन जब पटना में सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एफआइआर दर्ज कराई और सीबीआइ जांच की मांग की, तब बिहार सरकार ने इसे स्वीकार करते हुए सीबीआइ से जांच की सिफारिश कर दी। अफसोस की बात यह है कि इस मसले पर जहां महाराष्ट्र और बिहार की सरकार और पुलिस को मिल कर मामले सुलझाने की ओर बढ़ना चाहिए था, वहां शायद इसे अहं और टकराव का सवाल बना लिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और बुधवार को आखिर शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में समूचे मामले की जांच सीबीआइ से कराने का आदेश दिया। इससे एक तरह से बिहार सरकार के रुख की पुष्टि हुई है।

हैरानी की बात यह है कि जिस मामले में संबंधित राज्यों की पुलिस और तंत्र को अपनी ओर से रुचि लेकर ड्यूटी के तहत जांच को पारदर्शी तरीके से कराने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, उसमें अघोषित रूप से कई पक्ष बन गए और उनके बीच आपस में खींचतान चलने लगी। जहां महाराष्ट्र सरकार इसमें सीबीआइ जांच की जरूरत नहीं समझ रही थी, वहीं बिहार सरकार का रुख इससे उलट सामने आया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि बिहार और महाराष्ट्र की सरकारें इस मामले में जितना अधिक संभव हो सके, सीबीआइ जांच में सहयोग करें, ताकि इससे जुड़ी सारी परतों का खुलासा हो सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद इसे अलग-अलग पक्षों की ओर से जिस तरह अपनी मांग या फिर न्याय की जीत के तौर पर पेश करने की होड़ मच गई, उसे अपरिपक्व प्रतिक्रियाओं के रूप में देखा जा सकता है। जबकि फिलहाल जरूरत इस बात की है कि सीबीआइ जांच को निर्बाध तरीके अंजाम तक पहुंचने दिया जाए, संबंधित पक्ष में इसमें सहयोग करें और जांच के निष्कर्षों का इंतजार किया जाए।

अफसोस की बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से अब तक इस मामले में बॉलीवुड से लेकर राजनीति की दुनिया में जितने ध्रुव खड़े हो गए और उनके बीच जिस तरह के आरोप-प्रत्यारोप सामने आए, वे मामले की हकीकत को सामने लाने में मददगार नहीं थे। बल्कि ऐसे में आरोप और संदेह की नई परतें बन गईं, जिससे लोगों को अपनी सुविधा के मुताबिक धारणाएं बनाने का मौका मिला। यहां तक कि इस मामले को कुछ राजनीतिकों ने अपनी सुविधा का मुद्दा बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्या सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को इंसाफ इस रास्ते दिलाया जा सकेगा? बॉलीवुड में जिस तरह वंशवाद या परिवारवाद का बोलबाला रहा है, उसमें नए कलाकारों को अपनी जगह बनाने के लिए किस तरह के संघर्षों से गुजरना पड़ता है, यह छिपा नहीं है। प्रतिद्वंद्विता, खींचतान और नाकामी से लेकर चकाचौंध के बीच अकेले पड़ जाने और अवसाद से घिर जाने के हालात भी उन कलाकारों के लिए बड़ी चुनौती होती है। इसके अलावा, किसी की मौत में साजिश और रहस्य की क्या भूमिका है, यह बिना बारीक जांच के सामने आना संभव नहीं है। इसलिए बेहतर है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कोई पूर्वधारणा बनाने के बजाय अब सीबीआइ की जांच के नतीजों और फिर इससे जुड़े मुकदमे में अदालत के फैसले का इंतजार किया जाए।


Date:20-08-20

पीएम केयर्स फंड

संपादकीय

कोरोना संकट के दौरान गठित पीएम केयर्स फंड पर उठे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरकार आ गया। कुछ महीनों से हवा में सवाल तैर रहा था कि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के रहते हुए पीएम केयर्स फंड के गठन की जरूरत क्यों पड़ गई? यहां तक कहा गया कि पीएम केयर्स फंड के पक्ष में नियमों में तोड़-मरोड़ किया गया ताकि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में व्यक्तिगत और कॉरपोरेट घरानों से फंड न आ सके। सुप्रीम कोर्ट के सामने कई सवाल थे, लेकिन उनमें जन हित का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सवाल यही था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि नियमों में कोई तोड़-मरोड़ नहीं किया गया है। यही नहीं, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में दान कर सकता है। यह जिस नियम के तहत किया जाएगा, वह कोरोना के आने के काफी पहले ही बनाया जा चुका था। नये दिशानिर्देश 2015-16 में ही बनाए जा चुके थे, जबकि पीएम केयर्स फंड का गठन 2020 में किया गया था। ऐसे में कहना कि पीएम केयर्स फंड को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में तोड़-मरोड़ किया गया, बिल्कुल बेतुकी और भ्रामक बात है। चूंकि पीएम केयर्स फंड एक पब्लिक चैरिटेबल टस्ट है और सरकार से कोई बजटीय सहायता नहीं लेता, इसलिए इसके ट्रस्टियों के विवेक पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि कोरोना महामारी ने स्वास्थ्य ढांचा खड़ा करने और फंड की जुगाड़ के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत पैदा कर दी थी। इसलिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इसका गठन कर इस दिशा में कदम उठाया गया। इन्हीं सब बातों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स की राशि को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में हस्तांतरित करने से संबंधित याचिका खारिज कर दी।इसके बावजूद अगर राजनीतिक दलों के बयान पर गौर करें, तो यही प्रतीत होता है कि विवाद समाप्त होता नहीं दिख रहा है। इस पर कांग्रेस और भाजपा पारदर्शिता को लेकर आमने-सामने आ चुके हैं। अच्छा होता कि देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता दिखाता वरना राष्ट्र का मनोबल कमजोर होता है। संतोष की बात है कि जिस पीएम केयर्स फंड पर विवाद खड़ा किया गया, उससे मिली राशि का कोरोना के खिलाफ लड़ाई में विभिन्न मदों में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तक इस फंड से वेंटिलेटर, प्रवासी श्रमिकों और वैक्सीन बनाने के लिए 3100 करोड़ रु पये खर्च किए जा चुके हैं।


Date:20-08-20

अपने जायज हक की बाट जोहते कई वनवासी

अशोक भगत, समाजसेवी

आदिवासियों के हक की रक्षा में वर्ष 2006 में आया वनाधिकार कानून मील का पत्थर है। इसने सदियों से वन भूमि पर वास कर रही आबादी के अधिकार को सुनिश्चित किया था। इसके साथ ही, जंगलों को नुकसान पहुंचाए बिना जरूरत के लिए जंगल के संसाधनों के उपयोग का अधिकार दिया था। आदिवासियों की पारंपरिक जीवन शैली भी जंगल पर ही आधारित रही है। तेंदुपत्ता, महुआ, बांस, चिरौंजी, लाह और करंज जैसे वनोत्पाद उनके लिए कम श्रम और बिना निवेश आय के संसाधन रहे हैं। जलावन के लिए लकड़ी और पशुओं के लिए चारे का अधिकार भी वनाधिकार कानून ने सुनिश्चित किया है। यहां तक कि पशुचारण, पशुपालन, मछली मारना और जंगल से फल-फूलों को प्राप्त करने में भी इस कानून ने बड़ी राहत दी है। पहले की तरह अब वन अधिकारियों के शोषण का शिकार नहीं होना पड़ता है।

वनाधिकार कानून के तहत वनवासियों को मिले सभी अधिकारों का सहजता से हासिल होना इस बात पर निर्भर करता है कि वनभूमि के पट्टे कितनी आसानी से जंगल के दावेदारों को नसीब होते हैं। दुर्भाग्य से झारखंड जैसे राज्य में इस पर सक्रियता से अमल नहीं हो रहा है। सालों-साल तक पट्टों के दावे पर फैसला नहीं हो पाना इसका एक चिंताजनक पहलू है। झारखंड में अभी तक एक लाख नौ हजार वन भूमि पट्टों के दावों में से मात्र 60 हजार का ही निष्पादन हो सका है। वन भूमि के वितरण की स्थिति तो और भी खराब है। प्रशासनिक जटिलता इस पर हावी होती दिख रही है। दफ्तरों के चक्कर काटने से निराश भोले-भाले आदिवासी अब आस छोड़ने लगे हैं। पहले के कई कानूनों की तरह इससे भी कुछ लोगों का मोह भंग होने लगा है।

वनाधिकार दावों का सही से निपटारा न होने की वजह से आज भी जंगल जरूरतमंदों के उपयोग की जगह विकास के नाम पर स्वार्थी प्रवृत्ति के लोगों के दोहन का शिकार बन रहे हैं। इससे वनवासियों की आजीविका कठिन होते जाने के साथ ही उनके परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों पर भी खतरा पैदा हो रहा है। वनभूमि पट्टे के दावों की अनुमंडलीय कार्यालयों में बड़ी खराब स्थिति है। आवेदन के बाद महीनों तक सुनवाई नहीं होती है। मामले सालों तक लंबित रहते हैं। जिला स्तर पर भी इनकी ठीक से समीक्षा नहीं होती है। वन अधिकारी पट्टों के सत्यापन के लिए ग्रामसभा की बैठकों की भी सरकारी अधिकारी उपेक्षा करते हैं। ग्रामसभाओं के पास भी इसके लिए पर्याप्त दस्तावेजीकरण नहीं होता है। ग्रामसभा ऐसे मामलों में सक्रियता भी नहीं दिखाती है। वनाधिकार समिति के सदस्य भी इस मामले को सामान्य सरकारी औपचारिकता मानकर ही चलते हैं। उनके पास पर्याप्त जानकारी का भी अभाव होता है। राज्य स्तर पर भी मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक लंबे समय तक न होने के कारण मामला टलता रहता है। पेड़ों की पूजा करने वाले जनजातीय समाज का पेड़ों पर जायज हक तय करने में कोताही बरती जाती है।

कोरोना काल में वक्त की नजाकत है कि जंगल को आदिवासियों के जीवन और जीविका से जोड़ने के लिए वनाधिकारी वन भूमि के पट्टे तय करने में उदारता बरतें। आखिर हजारों वर्षों से आदिवासियों ने ही तो जंगल को बचाया है, फिर उनसे डर कैसा? मुंडा, उरांव, संताल, पहाड़िया, चेरो, विरजिया और असुर जैसे समुदाय का तो अस्तित्व ही जंगल पर निर्भर है। वे जंगल को नुकसान पहुंचाने की बात सोच भी नहीं सकते। इनके सरहुल और कर्मा जैसे पर्व भी इन्हें जंगल से विलग नहीं होने दे सकते। इसलिए अब जरूरी हो गया है कि ग्रामसभा को सशक्त बनाकर अघिक से अघिक वन भूमि के दावों का निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। वनाधिकार समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण देकर उन्हें पर्याप्त दस्तावेजीकरण के लिए तैयार किया जाए। राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी को अधिक से अधिक दावों के निपटारे के लिए बाध्य किया जाए। सामुदायिक स्तर पर भी लोगों को जागरूक करना वनाधिकार कानून की सफलता का अनिवार्य तत्व हो सकता है। वनाधिकार कानून का सही तरीके से पालन होने से लोगों को उनके वास स्थान के पास जीने के साधन मिल जाएंगे। रोजगार के लिए पलायन करने की मजबूरी नहीं होगी। आदिवासियों को अपनी जीविका के विस्तार का आधार भी मिलेगा। बस इसके लिए नौकरशाही की सही दृष्टि और उचित दृष्टिकोण की जरूरत है।