20-04-2021 (Important News Clippings)

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20 Apr 2021
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Date:20-04-21

The JMM Example

By disclosing source of funds received through electoral bonds, the party has set a welcome precedent. Others must follow suit.

Editorial

The Jharkhand Mukti Morcha (JMM) deserves praise for disclosing the name of the donor who contributed to the party through the electoral bond scheme. Announced in the 2017 Budget, these bonds, sold in multiples of Rs 1,000, Rs 10,000, Rs 1 lakh, Rs 10 lakh, and Rs 1 crore, are interest-free bearer instruments used to donate money to political parties. The instrument does not carry any information about the payee and this anonymity provision has attracted controversy. In the first week of this month, the Supreme Court refused to stay the scheme but flagged an important issue. Hearing a plea by the Association of Democratic Rights, a three-judge bench led by Chief Justice S A Bobde asked the government if it has any control on the end-use of these bonds, and talked about the possibility of the money being used for violent activities. Transparent political conduct will go a long way in addressing such concerns. The JMM’s disclosure sets a welcome precedent in this respect.

Political funding is a contentious issue in India. Before 2017, a large chunk of donations received in cash remained unaccounted for. And, contributions through the banking system carried the possibility of the donor being harassed if the non-receiving party was returned to office. The electoral bond scheme was envisaged as a solution to this predicament. Introducing the scheme in his Budget speech of 2017, the then Finance Ministry Arun Jaitley talked of transparency in political funding, without which “free and fair elections are not possible”. But questions were raised on precisely this ground when the fine print of the scheme was revealed. Through an amendment to the Finance Act 2017, the Centre exempted political parties from disclosing donations received through electoral bonds. Before the introduction of the bonds, parties had to disclose details of all donors who donated more than Rs 20,000. The secrecy clause, transparency activists allege, goes against the citizens’ right to know and makes political parties even more unaccountable. In 2017, the Election Commission had described this clause as a retrograde step and asked the government to annul it. The Reserve Bank of India too had expressed concerns about the scheme.

Despite a 2013 ruling by the Central Information Commissioner about political parties falling under the RTI Act, most parties have resisted being classified as public authorities under the transparency law. The JMM’s assertion, “we have nothing to hide,” while disclosing that the party received Rs 1 crore from Hindalco Industries Ltd through an electoral bond, therefore, frames an important moment in the country’s politics. Its significance will be enhanced manifold if other parties follow suit.


Date:20-04-21

The ordinance route is bad, repromulgation worse

Governments, Centre and State, are resorting to the practice which is a usurpation of legislative power by the executive

M.R. Madhavan, [  President of PRS Legislative Research, New Delhi ]

The central government has repromulgated the ordinance that establishes a commission for air quality management in the National Capital Region, or the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Ordinance, 2020 (https://bit.ly/3duZmHW). This raises questions about the practice of issuing ordinances to make law, and that of re-issuing ordinances without getting them ratified by Parliament.

The Constitution permits the central and State governments to make laws when Parliament (or the State Legislature) is not in session. As law making is a legislative function, this power is provided for urgent requirements, and the law thus made has an automatic expiry date. The Constitution states that the ordinance will lapse at the end of six weeks from the time Parliament (or the State Legislature) next meets.

In the Constituent Assembly, while there was a discussion on how long the ordinance could remain valid (with some members asking for it to lapse within four weeks of promulgation as that would be sufficient time to call an urgent session of Parliament), no one raised the possibility of an ordinance to be re-promulgated. Perhaps such an eventuality was beyond their imagination.

What the data show

Whereas an ordinance was originally conceived as an emergency provision, it was used fairly regularly. In the 1950s, central ordinances were issued at an average of 7.1 per year. The number peaked in the 1990s at 19.6 per year, and declined to 7.9 per year in the 2010s. The last couple of years has seen a spike, 16 in 2019, 15 in 2020, and four till now this year (https://bit.ly/3go9YKf).

State governments also used this provision very often. The issue was brought up in the Supreme Court through a writ petition by D.C. Wadhwa, a professor of economics, who discovered this fact when he was researching land tenures. He found out that Bihar had issued 256 ordinances between 1967 and 1981, of which 69 were repromulgated several times, including 11 which were kept alive for more than 10 years.

A five-judge Constitution Bench of the Supreme Court, in 1986, ruled that repromulgation of ordinances was contrary to the Constitutional scheme. It said, “it would most certainly be a colourable exercise of power for the Government to ignore the Legislature and to repromulgate the Ordinance and thus to continue to regulate the life and liberty of the citizens through Ordinance made by the Executive.

Such a stratagem would be repugnant to the constitutional scheme as it would enable the Executive to transgress its constitutional limitation in the matter of law making in an emergent situation and to covertly and indirectly arrogate to itself the law making function of the Legislature (https://bit.ly/3mXEaxc).” Interestingly, the Court pointed out that there was not a single instance of the President (i.e., the central government) repromulgating an ordinance.

The judgment did not stop the practice. Instead, the Centre also started to follow the lead of Bihar. For example, in 2013 and 2014, the Securities Laws (Amendment) ordinance was promulgated three times. Similarly, an ordinance to amend the Land Acquisition Act was issued in December 2014, and repromulgated twice – in April and May 2015 (https://bit.ly/32svBkM).

An unconstitutional practice

The matter came up again in the Supreme Court, and in January 2017, a seven-judge Constitution Bench declared this practice to be unconstitutional. The judgment concluded that, “Re-promulgation of ordinances is a fraud on the Constitution and a subversion of democratic legislative processes (https://bit.ly/3sq95Du).”

Even this judgment has been ignored. The Indian Medical Council Amendment Ordinance was issued in September 2018, and reissued in January 2019, as it was passed by only one House of Parliament in the intervening session. The current case of the Commission for Air Quality Management is even more egregious. While the ordinance of October 2020 was laid in Parliament on the first day of the recent Budget Session, a Bill to replace it was not introduced. However, the ordinance has been repromulgated now (https://bit.ly/32uEiuC).

States have also been using the ordinance route to enact laws. For example, in 2020, Kerala issued 81 ordinances, while Karnataka issued 24 and Maharashtra 21. Kerala has also repromulgated ordinances: one ordinance to set up a Kerala University of Digital Sciences, Innovation and Technology has been promulgated five times between January 2020 and February 2021 (https://bit.ly/2Q6zglJ).

Onus on legislatures, courts

The legal position is clear, and has been elucidated by constitution Benches of the Supreme Court. Ordinances are to tackle exigencies when the legislature is not in session, and expire at the end of six weeks of the next meeting of the legislature. This time period is given for the legislature to decide whether such a law is warranted. Repromulgation is not permitted as that would be a usurpation of legislative power by the executive. As governments, both at the Centre and States, are violating this principle, the legislatures and the courts should check the practice. That is what separation of powers and the concept of checks and balances means. By not checking this practice, the other two organs are also abdicating their responsibility to the Constitution.


Date:20-04-21

छोटे उद्योगों को सहारा दे सरकार

भरत झुनझुनवाला, ( लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं  )

अंतरराष्ट्रीय सलाहकार फर्म मैकिंजी के एक हालिया अध्ययन के अनुसार कोविड महामारी के कारण यूरोपीय संघ के करीब-करीब 50 प्रतिशत छोटे उद्यम एक साल के भीतर दम तोड़ देंगे। अपने देश के हालात भी इससे बहुत अलग नहीं हैं। छोटे उद्योग कई बड़े फायदों की सौगात देते हैं, जैसे वही सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करते हैं। ऐसे में उन्हेंं बचाना आवश्यक है। इसके लिए उनके समक्ष पैदा संकट के कारणों की पड़ताल कर उपाय तलाशने होंगे। उनकी मुश्किलों की एक बड़ी वजह ऊंची लागत का होना है। लागत ऊंची होने के मुख्य रूप से चार कारण हैं। इनमें पहला कारण सूचना की उपलब्धता का है। जैसे कानपुर के उद्यमी को हैदराबाद के बाजार में माल बेचना हो तो उसका आवाजाही का खर्च तो बड़े उद्यमी के बराबर आता है, लेकिन उसकी बिक्री उतनी अधिक नहीं होती। मिसाल के तौर पर वह एक लाख का माल बेचेगा तो बड़ा उद्यमी एक करोड़ का और आवाजाही की लागत उसी अनुरूप समायोजित हो जाती है। दूसरा कारण मानव संसाधन से संबंधित है। बड़े उद्योगों में मार्केटिंग, फाइनेंस, एकाउंटिंग इत्यादि के लिए अलग-अलग और दक्ष लोग होते हैं। छोटे उद्यमी को ये सब कार्य स्वयं करने होते हैं और उसमें उतनी दक्षता भी नहीं होती। तीसरा कारण कर अनुपालन का है। कई अध्ययनों के अनुसार जीएसटी के नियमों के अनुपालन का अतिरिक्त बोझ छोटे उद्यमियों पर ज्यादा आता है, क्योंकि बड़े उद्यमी पहले ही चार्टर्ड एकाउंटेंट से लैस रहते हैं, जिनके जरिये वे अनुपालन आसानी से करा लेते हैं। चौथा कारण डिजिटल तकनीक के आगमन का है, जो वर्तमान युग में विशेष महत्व रखती है।

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआइ जैसी तकनीक के माध्यम से बड़े उद्यमियों की उत्पादन लागत कम होती जा रही है। साथ ही वे संपूर्ण विश्व में अपने उत्पाद भी आसानी से बेच लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर के अनुसार 2017 में विश्व की 10 बड़ी इंटरनेट कंपनियों का बाजार मूल्य 3.3 ट्रिलियन (लाख करोड़) डॉलर था, जबकि उस उस वर्ष भारत की कुल जीडीपी करीब 2.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास थी। इन कंपनियों द्वारा अपने चहेते उत्पादकों को सहारा दिया जाता है। जैसे यदि किसी प्लेटफॉर्म ने किसी बड़े उद्यमी से अनुबंध कर लिया तो उसके प्लेटफॉर्म पर उस बड़े उद्यमी का माल अधिक बिकेगा और छोटे उद्यमियों को प्रवेश कम मिलेगा। इसलिए सरकार को इन बड़े प्लेटफॉर्म को विभाजित करना चाहिए, ताकि उनकी आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण किसी एक प्लेटफॉर्म पर देश की अर्थव्यवस्था और छोटे उद्योगों का भविष्य निर्भर न हो जाए। अपने देश में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआइ को इस दिशा में पर्याप्त अधिकार हैं। सरकार को उनका उपयोग करना चाहिए।

यूरोपीय संघ के छोटे उद्योगों को वैश्विक बाजार में समर्थन देने की गाइड बुक में सुझाव दिया गया है कि यदि ट्रेनिंग, रिसर्च, सूचना उपलब्ध कराना और उनके क्लस्टर बनाने जैसे कार्य छोटे उद्योगों के संगठनों के माध्यम से किए जाएं तो उससे सफलता मिलेगी। छोटे औद्योगिक संगठनों का अपने सदस्यों से गहरा संबंध रहता है और उन्हेंं पूरी जानकारी रहती है कि उनके सदस्यों को किस प्रकार की ट्रेनिंग चाहिए। वही ट्रेनिंग यदि सरकारी अधिकारी निर्धारित करते हैं तो वह अक्सर सही नहीं बैठती। औद्योगिक संगठनों को समझ रहती है कि उनके सदस्यों के लिए किस देश में कैसे उत्पाद बेचने की संभावना अधिक है और उसके लिए किन सूचनाओं की जरूरत है। क्लस्टर बनाने में भी औद्योगिक संगठनों की समझ अच्छी होती है, पर क्लस्टर यदि बनारसी साड़ी बनाने वालों के संगठन द्वारा स्थापित किया जाए तो सफल होगा, क्योंकि उन्हेंं पता होगा कि किस सुविधा की कितनी जरूरत है। मसलन कंप्यूटर की जरूरत है या विदेशी मेले में माल का डिस्प्ले करने की या फिर वेबसाइट बनाने की? इस संदर्भ में भारत सरकार की नीति विपरीत दिशा में चलती दिखती है। पहले छोटे उद्योगों के बोर्ड में छोटे उद्योगों के संगठनों का प्रतिनिधित्व अधिकतम होता था। हाल में सरकार ने इसमें छोटे उद्योगों के संगठनों का प्रतिनिधित्व लगभग समाप्त करके नेताओं और अधिकारियों को उसका सदस्य बना दिया है, जिन्हेंं संबंधित विषय की जानकारी कम ही होती है। यह परिपाटी बदली जाए। इसके साथ ही सरकार छोटे उद्योगों को पर्याप्त वित्तीय सहायता दे, जिससे वे अपने सदस्यों को ट्रेनिंग दे सकें, रिसर्च कर सकें, सूचना उपलब्ध करा सकें और क्लस्टर बनाकर डिजिटल युग में आगे बढ़ सकें।

दिल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्ययन के अनुसार ब्राजील में छोटे उद्योगों के श्रमिकों के वेतन का एक हिस्सा कुछ समय के लिए सरकार द्वारा दिया जा रहा है। कनाडा और न्यूजीलैंड में तीन माह के लिए ऐसा किया जा रहा है। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि कोविड महामारी के कारण छोटे उद्योगों को हुए नुकसान की अल्पकाल के लिए भरपाई भी करनी चाहिए, ताकि उनका वजूद बचा रहे और कोविड संकट समाप्त होने के बाद वे अपना कार्य शुरू कर सकें। तमाम ऐसे छोटे उद्योग हैं, जो रोज कमाते-खाते हैं। उनके लिए कोविड संकट को पार करना कठिन है। केंद्र सरकार की नीतिगत दिशा इससे अलग है। सरकार का पूरा दबाव है कि छोटे उद्योगों को अधिक मात्रा में ऋण उपलब्ध हो। यह नीति तो सही है, पर ऋण तब फलदायी होता है, जब बाजार में मांग हो। फिलहाल मांग नहीं है। ऐसे में छोटे उद्यमी ऋण का उपयोग संकट के समय अपनी खपत बनाए रखने के लिए करेंगे। इससे फौरी संकट तो टल जाएगा, पर खस्ताहाल बाजार में उनका धंधा नहीं चलेगा। वे कर्ज के भार से दबते जाएंगे। इसलिए सरकार को छोटे उद्यमियों को कर्ज पर सब्सिडी देने के स्थान पर उतनी ही रकम अन्य मदों में प्रत्यक्ष देनी चाहिए।

अंतिम मसला आयात करों का है। छोटे उद्योग अक्सर आयातित कच्चे माल का उपयोग करके उत्पाद तैयार करते हैं। जैसे प्लास्टिक का जर्किन। यह कार्य तब संभव है जब उन्हेंं प्लास्टिक सस्ता उपलब्ध हो और सस्ते जर्किन का आयात भी न हो। इसके लिए कच्चे माल पर आयात कर कम और उत्पादित तैयार माल पर आयात कर अधिक करना होगा, परंतु भारत सरकार की मौजूदा नीति इसके उलट है। इस कारण देसी प्लास्टिक उद्योग संकट से जूझ रहा है। कुछ यही स्थिति अन्य उद्योगों की है। जाहिर है कि यह परिदृश्य बदलना होगा।


Date:20-04-21

स्वास्थ्य ढांचे में बुनियादी बदलाव का वक्त

डॉ. अजय खेमरिया, ( लेखक लोकनीति विषयों के विशेषज्ञ हैं )

कोरोना महामारी जैसे संकट के सामने विकसित और धनी राष्ट्र भी टिक नहीं पाए हैं। ऐसे में भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उठने वाले सवाल बिल्कुल भी अस्वाभाविक या अप्रिय नहीं होने चाहिए। हमारा मौजूदा स्वास्थ्य ढांचा जो प्राथमिक स्वस्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज स्तर का है, वह करीब 77 साल पुराना है। सवाल है कि क्या यह हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर पाया है? कोरोना के आकस्मिक आक्रमण से परे जा कर बात करें, तब भी हमारा ढांचा न समावेशी है, न पर्याप्त। आखिर गहन संकट के इस दौर का सामना करते हुए हमें ऐसा क्या करना होगा, ताकि सर्वजन आरोग्य के कल्याणकारी लक्ष्य तक हम पहुंच सकें? देखा जाए तो मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में 145 नए मेडिकल कॉलेजों को अनुमति दी है। साल 1950 से 2014 के मध्य देश में औसतन छह मेडिकल कॉलेज प्रतिवर्ष निर्मित हुए, वहीं मोदी सरकार के पांच साल में यह आंकड़ा 29 मेडिकल कॉलेज प्रतिवर्ष आता है। 2014 में देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल 53,348 सीटें थीं, जिनकी संख्या अब 84,649 हो गई है। पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट सीटों की संख्या 2014 के 23 हजार के मुकाबले आज 44 हजार है। 16 नए एम्स श्रेणी के कॉलेज भी 2025 तक आरंभ होने जा रहे हैं। आज मेडिकल कॉलेजों में अधिकतम दाखिले की संख्या 150 से बढ़ाकर 250 करने समेत आधारभूत संरचनाओं एवं फैकल्टी के स्तर पर भी तमाम सुविधाजनक प्रविधान अमल में लाए गए हैं। नया कानून राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एमएनसी) के रूप में लाया गया है। होम्योपैथी, आयुष, प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालियों के साथ नर्सिंग एवं संबद्ध सेवाओं को भी विनियमित करने के साथ हर जिले में एक सुपर स्पेशियलटी अस्पताल बनाने की पहल हुई है। हालांकि नीतिगत रूप में इन प्रयासों के नतीजे आने में समय लगेगा, क्योंकि स्वास्थ्य समवर्ती सूची का विषय होने के चलते नोडल एजेंसियां तो राज्यों के नियंत्रण में ही हैं। यह तथ्य है कि राज्य अपनी जवाबदेही और प्राथमिकता साबित करने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं।

भारतीय स्वास्थ्य जगत के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता चार मामलों पर काम करने की है। सबसे पहले हमें एक नेशनल हेल्थ सिस्टम की शुरुआत करनी होगी। इसके लिए वन नेशन, वन हेल्थ पॉलिसी पर आगे बढ़ना होगा। भविष्य का पूरा फोकस स्वास्थ्य शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार और पीजी डिग्री पर करना होगा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में शहरी अस्पताल भीड़ से भरे दिख रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण-कस्बाई क्षेत्रों में न तो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं और न ही स्वास्थ्य संसाधन। इसका बेहतर समाधान है-हर जिले में पीजी सीट वाले मेडिकल कॉलेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ताकि स्नातक चिकित्सक उन्हीं इलाकों में जम सकें, जो अभी बड़े अस्पतालों के चक्कर में जिलों में नहीं रुकना चाहते। इससे वहां आर्थिक विकास भी होगा, क्योंकि स्वस्थ तन-मन का सीधा संबंध विकास से है। मेडिकल शिक्षा को बुनियादी शिक्षण से जोड़ना भी आवश्यक हो गया है, जैसा कि नई शिक्षा नीति में इसे रेखांकित भी किया गया है। लोक स्वास्थ्य के विचार को आरंभिक शिक्षा के साथ जोड़ा जाना चाहिए, ताकि जागरूकता आरोग्य का कारक बनकर व्यवस्था के बोझ को कम करे।

अभी हमारे देश में एकीकृत स्वास्थ्य प्रशिक्षण का कोई तंत्र नहीं है। यानी सेहतमंद रहने के विभिन्न गैर चिकित्सकीय आयामों का कोई प्रशिक्षण हमारे यहां नहीं होता। इसके अलावा पैरा मेडिकल एवं र्नंिसग क्षेत्र के लाखों र्कािमकों को प्रशिक्षण देकर प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने पर विचार करने का यह सबसे उपयुक्त समय है। मेडिकल क्षेत्र में रोजगार का कोई व्यवस्थित तंत्र देश में अभी तक विकसित नहीं हुआ है। डॉक्टर, अस्पताल और मेडिकल स्टोर के अलावा कुछ भी विनियमित नहीं है। हेल्थ सेक्टर देश में फिलहाल 10 फीसद भी रोजगार नहीं देता, जबकि अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन में यह 25 फीसद तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार देता है। इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर स्टार्टअप क्रांति की जरूरत है।

एकीकृत स्वास्थ्य नीति को अमल में लाने के लिए जन स्वास्थ्य के ढांचे को नए सिरे से सुगठित किया जाना चाहिए। पोषण (महिला एवं बाल विकास), मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, लोक स्वास्थ्य, जल जीवन मिशन और समाज कल्याण जैसे महकमों को एक में समाहित किया जाना चाहिए। इनके अंर्तिवरोधों और पृथक कार्यविधि के चलते सरकारी क्षेत्र में वांछित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। इससे लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी प्रयास एकरूपता के साथ आगे बढ़ सकेंगे। एकीकृत स्वास्थ्य नीति के तहत अखिल भारतीय चिकित्सा संवर्ग का गठन किया जाना भी आवश्यक है। देश के अलग-अलग चिकित्सा संबंधी महकमे लालफीताशाही का सबब बने हुए हैं। मसलन मेडिकल शिक्षा और लोक स्वास्थ्य राज्यों में दो अलग-अलग विभाग हैं। इन्हेंं एक ही प्रशासनिक नियंत्रण में लाकर मानव संसाधन का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। देश भर के एक लाख से ज्यादा डिप्लोमा चिकित्सकों को भी ब्रिज कोर्स के माध्यम से विशेषज्ञ का दर्जा देकर न केवल विशेषज्ञ, बल्कि मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की समस्या को दूर किया जा सकता है। देश के मेडिकल क्षेत्र में अफसरशाही के दखल को भी कम करने का यह सबसे उपयुक्त समय है।

कुल मिलाकर कोरोना महामारी की दूसरी लहर में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जिस तरह का टकराव सामने आ रहा है, उसे देखते हुए भी अब एकीकृत स्वास्थ्य नीति यानी वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम अपनाने का यह सबसे अच्छा अवसर है।


Date:20-04-21

अफगानिस्तान की नई चुनौती

संजीव पांडेय

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को बुलाने की समय सीमा तय कर दी है। अब इस साल 11 सितंबर तक अमेरिकी सैनिक पूरी तरह से अफगानिस्तान छोड़ देंगे। इस वक्त अफगानिस्तान में साढ़े तीन हजार अमेरिकी सैनिक हैं। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने यह वादा किया है कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर अफगान सेना को मदद देता रहेगा। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भी तालिबान और अमेरिका के बीच हुए समझौते में मई 2021 तक अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की पूर्ण वापसी पर सहमति बनी थी।

जो भी हो, अमेरिका के इस फैसले से अफगानिस्तान में एक बार फिर संकट का नया दौर शुरू होने जा रहा है। अफगान आबादी का बड़ा हिस्सा, खासतौर से महिलाएं अमेरिकी सैनिकों की पूर्ण वापसी नहीं चाहतीं। अफगान महिलाओं को डर है कि अब तालिबान उन्हें मिले अधिकार छीन सकता है। वहीं ताजिक, हजारा और उज्बेक जनजातियां भी इस फैसले से निराश हैं। अमेरिकी सैनिकों की वापसी की खबर भारत के लिए भी चिंता का विषय है। अफगानिस्तान में भारत के अपने आर्थिक हित हैं। तालिबान के मजबूत होने के बाद अफगानिस्तान में पाकिस्तान मजबूत होने लगेगा। चीन ने भी अफगानिस्तान में भारी निवेश कर रखा है। ऐसे में वह चाहेगा कि भारत की स्थिति वहां कमजोर हो। रूस, अफगानिस्तान के खनिज संसाधनों पर नजरें गड़ाए हुए है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में तांबा, लोहा, लिथियम जैसे महत्त्वपूर्ण खनिज तत्वों का प्रचुर भंडार है।

इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तालिबान मजबूत होगा और इसका फायदा पाकिस्तान को मिलेगा। तालिबान और पाकिस्तान के संबंध जगजाहिर हैं। तालिबान के ज्यादातर कमांडर पाकिस्तान के देवबंदी मदरसों से ही निकले हैं। आइएसआइ भी इन्हें प्रशिक्षण देती है। दो दशक पहले अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमले के बाद तालिबान के ज्यादातर कमांडर भाग कर पाकिस्तान ही पहुंचे थे। तालिबान शीर्ष कमेटी शूरा भी क्वेटा से ही संचालित होती है। इस समय अफगानिस्तान के कुल तीन सौ पच्चीस जिलों में से छिहत्तर जिलों पर तालिबान का कब्जा है और एक सौ सत्ताईस जिले अफगानिस्तान की निर्वाचित सरकार के नियंत्रण में हैं। बाकी के बचे जिलों पर नियंत्रण के लिए अफगान सेना और तालिबान के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। तालिबान और पाकिस्तान दोनों को लग रहा है अमेरिकी सेना की पूर्ण वापसी के बाद अफगान सेना कमजोर पड़ जाएगी। पाकिस्तान रणनीतिक तौर पर काबुल में मजबूत होकर भारत को पूरी तरह से वहां से बाहर कर और क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संतुलन बना कर अफगानिस्तान को नियंत्रित करना चाहता है। हाल में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की इस्लामाबाद यात्रा के दौरान पाक हुक्मरानों ने अफगानिस्तान के भविष्य पर उनसे विस्तृत चर्चा की। अफगानिस्तान में रूस की मौजूदगी का मतलब पाकिस्तान अच्छी तरह समझता है। बेशक रूस तीन दशक पहले अफगानिस्तान छोड़ गया हो, लेकिन रूसी खुफिया एजेंसियों की मजबूत मौजूदगी आज भी वहां है। यही नहीं अफगानिस्तान से लगने वाले मध्य एशियाई देशों में रूसी की भारी दखल है। इसलिए पाकिस्तान रूस से तालमेल बना कर अफगानिस्तान में अपने को मजबूत करने की फिराक में है।

लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के लिए यह सब इतना आसान होगा। अमेरिकी फौज की वापसी के बाद भी पाकिस्तान को लाभ के साथ-साथ नुकसान की संभावना है। दरअसल तालिबान की मौजूदगी को अफगानिस्तान की तीन दूसरी सशक्त जनजातियां स्वीकार करेंगी, इसकी संभावना कम है। ताजिक, उज्बेक और हजारा जनजातियों की पश्तून जनजातियों के वर्चस्व वाले संगठन तालिबान से कट्टर दुश्मनी है। अफगान सेना में भी इन तीनों जनजातियों की खासी तादाद है। ये तीनों जनजातियां पाकिस्तान को नापसंद करती हैं और लंबे समय से आइएसआइ-तालिबान गठजोड़ का मुकाबला कर रही हैं। ऐसे में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान और आक्रामक होगा और अफगानिस्तान में गृह युद्ध भड़केगा। अगर यह गृह युद्ध लंबा खिंच गया तो इसका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। अफगान शरणार्थियों की भीड़ फिर से पाकिस्तान में पहुंचेगी। पाकिस्तान के सीमावर्ती खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अफगान शरणार्थियों की खासी तादाद पहले से ही है। आज भी पाकिस्तान में चौदह लाख से ज्यादा अफगान शरणार्थी हैं।

सवाल और भी हैं। पहला तो यही कि क्या तालिबान पूरी तरह से पाकिस्तान के इशारे पर चलेगा? पिछले कुछ सालों में तालिबान ने कई बार पाकिस्तान के प्रभाव से बाहर निकल कर और स्वतंत्र व्यवहार कर उसे नाराज किया है। तालिबान ने ईरान और रूस से अपने संबंध विकसित कर लिए हैं। ईरान और तालिबान के बीच गहरे रिश्तों का खुलासा तब हुआ था, जब मई 2016 में ईरान से पाकिस्तान लौटते हुए तालिबान कमांडर मुल्ला अख्तर मंसूर अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया था। पिछले साल जनवरी में अमेरिकी हमले में मारे गए ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी और तालिबान के बीच गहरे संबंध थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टों में भी खुलासा हो चुका है कि ईरान तालिबान को हथियार और प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान को लेकर ईरान क्या रुख अख्तियार करता है, इस पर भी नजरें हैं। अफगानिस्तान की सीमा ईरान से मिलती है और यहीं से एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक रास्ता पाकिस्तान से मध्य एशिया के लिए जाता है। यह रास्ता कराची से शुरू होकर क्वेटा के रास्ते कंधार, हेरात होते हुए तुकेर्मेनिस्तान में निकलता है और फिर यहां से मध्य एशियाई देशों तक। तालिबान शासन के दौरान इस व्यापारिक मार्ग पर पाकिस्तान ने कब्जे की कोशिश की थी, लेकिन तब ईरान ने उसकी इस योजना को विफल कर दिया था।

अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद दुनिया की चिंता अफगानिस्तान में होने वाली अफीम की खेती को लेकर भी है। तालिबान का प्रभाव बढ़ने के साथ अफगानिस्तान में अफीम की खेती तेजी से बढ़ेगी। यह तालिबान की आय का सबसे बड़ा जरिया है। तालिबान अपनी आय का साठ प्रतिशत अफीम की खेती से हासिल करता है। पूरी दुनिया में अफीम के कारोबार में नब्बे फीसद हिस्सेदारी अफगानिस्तान की ही है। हालांकि एक गलतफहमी यह है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी से अफीम की खेती पर लगाम लगा। आंकड़े बताते हैं कि अफीम की खेती को नियंत्रित करने में पश्चिमी देशों की फौजें नकारा साबित हुई। 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तब वहां चौहत्तर हजार हेक्टेयर में अफीम की खेती हो रही थी और उस साल अठारह सौ मीट्रिक टन अफीम हुई थी। अमेरिकी फौजों की मौजूदगी के दौरान पिछले बीस वर्षों में अफीम की खेती तेजी से बढ़ी। 2002 में ही अफीम का उत्पादन बढ कर चौंतीस सौ मीट्रिक टन हो गया। वर्ष 2017 में तीन लाख अठाइस हजार हेक्टेयर में अफीम पैदा की गई और छह हजार चार सौ मीट्रिक टन पैदावार हुई। 2019 में भी यहीं आंकड़ा रहा। तालिबान के प्रभाव वाले हेलमंद, कंधार सहित कई प्रांत अफीम पैदावार के बड़े केंद्र हैं। दिलचस्प बात है कि पश्चिमी ताकतों ने अफीम विरोधी सैन्य अभियान में अब तक नौ अरब डालर फूंक दिए, इसके बावजूद वहां अफीम पैदावार बढ़ती गई। आज अफगानिस्तान में यह रोजगार का बड़ा जरिया है। छह लाख अफगानियों को अफीम के कारोबार में पूर्ण रोजगार मिला हुआ है। लगभग तीस लाख अफगानी अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रुप से अफीम की खेती और कारोबार से जुड़े हैं। जाहिर है, आने वाला समय अफगानिस्तान के लिए चुनौती भरा होगा, जिसका प्रभाव पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ेगा


Date:20-04-21

शिक्षा और जागरूकता बेहद जरुरी

डॉ.सुशिल कु.सिंह

पानी क्या शिक्षा देती है और इस पर किया गया आत्म अनुशासन और सुशासन किस पैमाने पर हो शायद ही इससे कोई अनभिज्ञ हो। बावजूद इसके पानी रोज बर्बाद हो रहा है। भारत में स्वतंत्रता से लेकर अब तक प्रति व्यक्ति पानी के मामले में तीन गुने से अधिक की घटोतरी देखी जा सकती है। रिपोर्ट भी यह कहती है कि साल 2025 तक भारत भी विश्व में जल संकट वाले देशों में से एक होगा।

गौरतलब है कि देश के 40 फीसद से अधिक क्षेत्रों में सूखे का संकट है और 2030 तक बढ़ती आबादी के चलते देश में पानी की मांग और आपूर्ति में बड़ा असंतुलन आयेगा। इतना ही नहीं वैश्विक तापमान भी दुनिया समेत भारत की जल संकट की स्थिति को कठिन बनाने में मदद कर रहा है। परम्परागत जल खोतों की लगातार हो रही उपेक्षा जल संकट का बड़ा कारण है। जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचय के लिए परम्परागत जल ख्नोत कुएं और तालाब खत्म होने से रोकना साथ ही उन्हें जीवित भी करना होगा। प्राचीन काल में जल के लिए कुंआ सबसे बड़ा मुख्य साधन था, तालाब को प्राथमिकता दी जाती थी मगर अब ऐसे स्थान अधिग्रहण के शिकार हो गए। अतिक्रमण के चलते शहर के कई जल स्रोत अपना साक्ष्य खो चुके हैं। सौन्दर्यीकरण के नाम पर भी ऐसे प्रतीकों और जल संरक्षण के उपायों को ठोकर मार दिया गया। सभी को लगता है कि पानी देना सरकार का काम है जबकि सच्चाई यह है कि नदी, तालाब और कुंए पेयजल के परम्परागत और आधुनिक स्त्रोत रहे हैं। ऐसे स्रोतों का जीर्णेद्धार न होना संकट को न्योता देने के बराबर है। गौरतलब है कि अति पाल दोहन के चलते 72 फीसद जमीन पानी विहीन हो गई है। जल संरक्षण व प्रबंधन की यह खामी सरकार और समाज दोनों पर प्रश्न खड़ा करता है। साल 2018  में नीति आयोग द्वारा किये गये अध्ययन से यह पता चला था कि 122 देशों की जल संकट की सूची में भारत 120 वें स्थान पर था, जबकि दुनिया के 400 शहरों में शीर्ष 20 में चेन्‍नई, कोलकाता, मुम्बई और दिल्‍ली शामिल थे।समग्र जल प्रबंधन सूचकांक भी यह बताता है कि देश के 21 शहर जीरो ग्राउंड वाटर लेवल के कगार पर हैं, जिसमें बंगलुरू चेन्नई, दिल्‍ली और हैदराबाद जैसे अनेक शहर शुमार हैं। जाहिर है 10 करोड़ से अधिक आबादी इस जल संकट का सामना करेगी। नोएडा जैसे शहरों में भूजल 4 फीट प्रति वर्षा की दर से कम हो रहा है। विश्व स्वास्थ संगठन की माने तो एक व्यक्ति अपनी जरूरत को पूरा करने में 25 लीटर पानी खपत करता है, जबकि हकीकत यह है कि दिल्‍ली और मुम्बई जैसे महानगर में नगर निगम द्वारा निर्धारण 150 लीटर प्रति व्यक्ति से भी ज्यादा का पता चलता है। एक क्षेत्र के अंतर्गत जल उपयोग की मांगों को पूरा करनेके लिए उपलब्ध जल संसाधनों की कमी को जल संकट कहते हैं। दुनिया के सभी महाद्वीपों में रहने वाले लगभग 3 बिलियन लोग कम-से-कम एक महीने जल संकट से प्रभावित रहते हैं। हालांकि भारत के साथ चीन, दक्षिण फीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत कई अन्य देशों को भी उच्च जल तनाव का सामना करना पड़ सकता है। गौरतलब है कि मॉनसून की अस्थिरता, एलनीनो का प्रभाव जैसे कारक भी जल संकट को बढ़ावा देते हैं। लगातार जल का दुरूपयोग मसलन गाड़ी की धुलाई, नल की टोटी खुली छोड़ देना। सड़कों की धूल मारने और घर की साफ-सफाई में भी अनावश्यक खर्च भी इसकी बचत को कमजोर कर रहा है। धीरे-धीरे भूजल की निकासी की मात्रा में भी बढ़त हुई नतीजन जमीन खोखली होती जा रही है, भवन धंसते जा रहे हैं। हण्डोनेशिया के कुछ द्वीप भूजल में भारी कमी के चलते धंस रहे हैं। खाद्य सुरक्षा, आर्थिक अस्थिरता, जैव विविधता की हानि आदि जल संकट के कारण सम्भव है।

सतत्‌ विकास लक्ष्य की परिपाटी को कैसे प्राप्त किया जाये यह लाख टके का सवाल है। रेनवाटर हार्वेस्टिंग द्वारा जल का संचयन और वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए तालाब और चेक डैम आदि की व्यवस्था साथ ही झीलों व नदियों को साफ रखने की कूबत भी दिखानी होगी। आत्म अनुशासन स्वयं में विकसित एक ऐसी शिक्षा और जागरूकता है जो प्राकृतिक संसाधनों को सम्मान देने में मदद करता है। अब समय आ गया है कि जल को उसका वह सम्मान वापस दिया जाये। अन्यथा अस्तित्व पर खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए। जल संरक्षण के लिए पर्यावरण जरूरी है जब पर्यावरण बचेगा तो जल बचेगा। ऐसे में यहां पर व्याप्त असंतुलन को पाटा जाना चाहिए। ग्लेशियर का खिल डुना और पृथ्वी के तापमान का बढ़ने जैसे तमाम उपरोक्त संदर्भ भले ही पुरानी कहानी प्रतीत होते हों मगर यह रोजाना की दर से जल संकट की दास्तां लिख रहे हैं।


Date:20-04-21

हम कब बदलेंगे घंटों तक काम करने की परिपाटी

वनेसा विएगस, ( वरिष्ठ संवाददाता, हिन्दुस्तान टाइम्स )

अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने करीब 90 साल पहले इकोनॉमिक्स पॉसिबिलिटीज फॉर आवर ग्रैंडचिल्ड्रेन शीर्षक से प्रकाशित लेख में यह भविष्यवाणी की थी कि आने वाले वर्षों में लोग हफ्ते में महज 15 घंटे काम कर सकते हैं। आज पोते-पोतियों का वही दौर है, और हर कोई कीन्स के अनुमान से कम-से-कम तीन गुना अधिक समय तक काम करने को मजबूर है। वैसे, कीन्स को क्यों दोष दें? तकनीक और उत्पादकता में तरक्की के साथ-साथ इंसानों के कम काम करने संबंधी भविष्यवाणियां इस सदी में भी होती रही हैं। मगर दुनिया भर के अध्ययनों से यही पता चलता है कि निम्न व मध्यम आय वाले देशों में नौकरी की अधिकाधिक असुरक्षा के बीच लोगों को कम वेतन में लंबे समय तक काम करना पड़ता है। काम के साप्ताहिक घंटे की जब बात आती है, तो भारत हमेशा शीर्ष के पांच या दस देशों में शुमार रहता है, मगर जब मापक छुट्टी के घंटे हों, तो हम निचले पायदान के पांच या दस देशों में एक रहते हैं।

फरवरी में जारी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट बताती है कि लंबे कार्य-सप्ताह वाले देशों में भारत (हफ्ते में औसतन 48 घंटे काम) शीर्ष से पांचवें स्थान पर है। हमसे ऊपर सिर्फ कतर, मंगोलिया, गाम्बिया और मालदीव हैं। इसके बरअक्स, अमेरिकी थिंक टैंक वल्र्ड पॉपुलेशन रिव्यू,नीदरलैंड व डेनमार्क में कर्मचारियों के औसतन 37.3 घंटे और 37.2 घंटे काम करने की पुष्टि करता है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) के ‘बेटर लाइफ इंडेक्स’ में बताया गया है कि नीदरलैंड में महज 0.4 फीसदी कर्मचारी हफ्ते में 50 घंटे से अधिक काम करते हैं।

आर्थिक सिद्धांत कहते हैं कि दुनिया की ज्यादातर अर्थव्यवस्थाओं को उभार से पहले ऐसे दौर से गुजरना ही होगा, जिसमें साप्ताहिक काम के घंटे ज्यादा होंगे। हालांकि, वर्क कल्चर (कामकाज का माहौल) की भी इसमें प्रमुख भूमिका होती है। दिल्ली के आंबेडकर विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स ऐंड डेवलपमेंट स्टडीज की प्रोफेसर सुमंगला दामोदरन यूरोप का उदाहरण देकर बताती हैं, वहां की अर्थव्यवस्था विकसित है, लेकिन वह काम के घंटों में आराम वाली अर्थव्यवस्था भी है। हां, जर्मनी जैसे देश अपनी उत्पादकता पर इतरा सकते हैं, जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे कम काम के घंटे (औसतन 39.5 साप्ताहिक घंटे) के बाद भी स्वस्थ और स्थिर बनी हुई है। ये हर दिन के आठ घंटे भी नहीं हैं। यदि आप अपने यहां एक हफ्ता भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे, तो आपको फौरन कामचोर की संज्ञा दे दी जाएगी। जमशेदपुर के जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर के आर श्याम सुंदर कहते हैं, हम 19वीं सदी की अब भी औद्योगिक मानसिकता के शिकार हैं, जिसमें काम के अधिक घंटे का अर्थ होता है, अधिक उत्पादन। आज भी आर्थिक दक्षता की तुलना काम के लंबे वक्त से की जाती है, जो पूरी तरह से सही नहीं है।

सवाल है, यह दुरुस्त कैसे होगा? फिलहाल इसका ठीक-ठीक जवाब नहीं दिया जा सकता। घर से काम करने से मुमकिन है कि हमारी कार्य-संस्कृति और जीवन का बेहतर संतुलन बन जाए या फिर, इस व्यवस्था में काम का दायरा और बढ़ सकता है? सुंदर बताते हैं, कोविड-19 की शुरुआत के साथ कार्य-जीवन में संतुलन का विचार कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। घर से काम कर्मचारियों व उनके परिवार के साथ-साथ कार्य-संस्कृति व कर्मियों की छुट्टियों को प्रभावित कर रहा है।

लंबे घंटों की कार्य-संस्कृति वाले दक्षिण कोरिया में आज की कई सामाजिक समस्याओं का स्रोत इसे ही माना जाता है। इनमें से एक समस्या कम जन्म-दर है। साल 2017 में, राष्ट्रपति मून जे-इन ने काम के घंटों को कानूनी तौर पर कम करने का प्रयास किया और कर्मचारियों को ‘आराम का अधिकार’ दिया। साल 2019 में काम करने का अधिकतम समय 68 घंटे से घटाकर 52 घंटे कर दिया गया। प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भी अपने समय में जापान में इसी तरह का अभियान चलाया था। प्रोफेसर सुंदर बताते हैं, मुख्यधारा का आर्थिक तर्क पहले तरक्की पाने की वकालत करता है, उसके बाद निष्पक्षता की। और इस मानसिकता में बदलाव अपने आप नहीं होता है। यूरोप में ही कंपनियों को खुद से इस बाबत नियम-कानून बनाने चाहिए थे, लेकिन वहां भी यह कर्तव्य सरकार का ही समझा गया।