19-09-2019 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date:19-09-19
War On Plastic
Single use plastics are deadly. But their elimination needs more than a simple ban
TOI Editorials
The Narendra Modi government has asked states to curb the production of single use plastics (SUP) in the next two weeks. This step is a part of the overarching goal to eliminate SUP by 2022. There is an irrefutable case in favour of getting rid of SUP, which are used just once before they are discarded. More than a dozen states over the last decade have tried to eliminate SUP. The next step therefore should be to carefully sift the results to find the most effective way forward.
Plastics are a miracle material, popular across industries for their properties. The flip side to this material’s durability is the difficulty of disposing it, resulting in some of the worst forms of environmental damage. India generates about 9.4 million tons of plastic waste a year, and recycles about 60% of it. India’s recycling record is impressive when measured by the global average. However, our challenge is a rapid incremental accumulation of plastic waste on account of the popularity of SUP.
Globally, a combination of bans and economic incentives have been used to eliminate SUP. India favours bans. Therefore, a look at Bangladesh’s experience with a ban is helpful. The country imposed a ban in 2002 and public awareness of the problem is high. Yet, UN believes the policy failed because of lack of alternatives to plastic. At home, Tamil Nadu’s experiment with a ban since the beginning of the year is facing a similar challenge. The Modi government is yet to unveil a comprehensive solution to eliminate SUP. It should first think through how it wants to actualise its goal. It’s unwise to precipitate disruption even in the pursuit of a worthy goal.
Experience teaches us that a durable solution will have to incorporate economic incentives to eliminate SUP. Governments should continue to initiate and support all efforts at raising consciousness on the damaging impact of SUP. But if heightened awareness is to quickly translate into a ground level impact, fiscal incentives to encourage early adoption of alternatives are necessary. Plastics are popular because of their benefits. Therefore, a successful campaign against it has to be underpinned by creation of a market for alternative materials which don’t have the same impact on the environment. The upfront fiscal incentives for it will repay itself manifold through a cleaner environment and better quality of life.
Date:19-09-19
Caught In A Time Warp
With police reforms stalled, political pressure remains biggest hurdle to crime investigation
Prakash Singh , [ The writer has served as DGP and campaigned for police reforms for over two decades]
Home minister Amit Shah, speaking recently at a function organised by the Police Research and Development Bureau, said in British era the police was raised to protect their interests, but now the duty of police was “protection of the people”, adding that since Independence more than 34,000 policemen across the country lost their lives in the line of duty. Shah was bang on target. But the question is: Are the police today really protecting the people or they are still obsessed with protecting the rulers and safeguarding their interests?
There have been any number of commissions at the central and state levels which have identified the malaise of political interference in the day-to-day functioning of police. The National Police Commission reported, as far back as 1979, “The relationship that existed between the police and the foreign power before Independence was allowed to continue with the only change that the foreign power was substituted by the political party in power.”
Indrajit Gupta, the only home minister (1996-98) who took up the cause of police reforms sincerely, in a letter dated April 3, 1997, and addressed to chief ministers of all states said, “Time has come when all of us may have to rise above our limited perceptions to bring about some drastic changes in the shape of reforms and restructuring of the police.” He went on to exhort the CMs to “break out of our colonial system of policing and bring about certain reforms and structural changes … in the administration of criminal justice in general and police functioning and practices in particular.”
The Status of Policing in India Report 2019 released recently by Common Cause, a reputed NGO, and the Centre for Study of Developing Societies also brought out that “political pressure continues to remain one of the biggest hurdles in crime investigation for the police”.
It was to deal with these and related problems that the Supreme Court gave a historic judgment on September 22, 2006, directing state governments to set up three new institutions: State Security Commission to insulate the police from extraneous pressures; Police Establishment Board to give autonomy to police in personnel matters; and Complaints Authorities to ensure a higher level of accountability by the police. Besides, it prescribed a transparent procedure for the selection of director general of police, giving him and other supervisory officers in the field two-year tenure, and laying down that investigation and law and order be separated in the metropolitan towns.
The directions were to be implemented by the end of 2006. However, 13 years have passed and the states are still dragging their feet.
Police reforms cover a much wider spectrum beyond the directions of the Supreme Court. There is huge shortage of manpower with more than five lakh vacancies, which need to be filled up. Infrastructure is deficient. Transport is inadequate. Housing facilities are dismal. Forensic support is minimal. Communication network is inadequate; we may be a formidable IT power but there are police stations in the country which have neither a telephone nor a wireless set.
Police reforms, it needs to be emphasised, are not for the glory of the police. These are to improve governance, make the police more accountable and create an environment where police considers upholding the rule of law as its paramount duty.
What is at stake? The democratic structure may itself collapse if police are not able to take lawful action against certain categories of criminals just because they have political clout. Unfortunately, such elements are managing to enter Parliament in increasing numbers.
We claim to have one of the fastest growing economies in the world. Sustained economic progress, however, requires stable law and order. According to an estimate, internal violence and external threats cost India nearly 9% of its GDP.
Besides, there are serious internal security challenges in different parts of the country – in J&K, in the north-east, and in large parts of central India where Maoists have spread their influence. The Centre has been extending massive assistance to state governments to deal with these, but with very limited success. This has been because of a fundamental flaw in our tactical approach.
Success in counterinsurgency depends on local police being in the vanguard of the battle while outside forces play a supplementary role. In India, it is the other way round. States think that it is Centre’s problem and the CAPF should be leading the charge. And so, the conflicts continue interminably. It is high time that the states are made to develop the capabilities of their police to be able to meet the challenges.
Thus, looked at from any point of view – improving control over crime, general law and order, preserving democracy, sustaining economic progress or dealing with internal security challenges – there is no getting away from reforming, reorganising and restructuring state police forces and giving them the necessary resources.
The prime minister and home minister have shown great courage in taking bold initiatives in several areas. Can the country look forward to its leaders showing similar initiative to transform the police into a professional, people friendly police ?
Date:19-09-19
दलबदल की शिकार बसपा और नैतिकता का सवाल
संपादकीय
सिकंदर की सेना ने समुद्री डाकुओं का एक गैंग पकड़ा और उन्हें अगले दिन दरबार में फैसले के लिए पेश किया। सिकंदर ने पूछा, ‘नाविकों, मछुआरों और जल-मार्ग के रास्ते जाने वाले यात्रियों को क्यों लूटते हो’ गैंग के सरदार ने निडर जवाब दिया, ‘हुजूर, करते तो आप भी यही हैं लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप यही काम बड़ी सेना लेकर करते हैं तो उसे युद्ध में फतह कहा जाता है और आपको महान बादशाह, लेकिन हम छोटे से गैंग के साथ करते हैं तो हमें डाकू कहा जाता है’। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सभी छह विधायक स्पीकर से सत्ताधारी कांग्रेस में बसपा विधायक दल के विलय की अनुमति चाहते हैं। दल-बदल कानून, 2003 ने दो-तिहाई या इससे ज्यादा संख्या होने पर किसी दल के विधायकों को किसी अन्य दल में विलय को इजाजत दी है। इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस को धोखेबाज और दलित-विरोधी दल कहा, हालांकि इस संज्ञा से उन विधायकों को नवाजा जाना चाहिए था जो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़कर कुछ महीने में अपनी पार्टी में अवगुण की पराकाष्ठा और जिस सत्ताधारी दल के खिलाफ लड़े थे उसमें ‘गुण की खान’ देखने लगते हैं और जिन्होंने वास्तव में वोटरों के साथ दगा किया है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (यू) लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ बहुमत हासिल करती है और वे मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं, लेकिन कुछ महीने बाद राजद को ठेंगा दिखाकर भाजपा के साथ मिलकर सत्ता पर काबिज रहते हैं या जब कर्नाटक में कुमारस्वामी जिस कांग्रेस को कोसकर विधायक जिताते हैं वही नतीजे के 24 घंटे बाद कांग्रेस से मिलकर सत्तासुख लेते हैं, लेकिन उसे ‘चुनावोपरांत तालमेल’ कहा जाता है। भाजपा ने टीडीपी के छह में से चार राज्यसभा सांसद तोड़ लिए। इसका एक और प्रदर्शन उत्तर-पूर्व के कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों के विधायकों को अपनी पार्टी में मिलाकर किया। कोई 20 साल की जद्दोजहद के बाद दलबदल कानून 1985 बना लेकिन इसे और पुख्ता करने के लिए 2003 में 91वें संविधान संशोधन किया गया। अब किसी पार्टी के एक-तिहाई की जगह दो-तिहाई विधायक ही दल बदल सकते हैं और वह भी सिर्फ विलय की शर्त पर यानी जो समूचे जनमत को ठेंगा दिखाकर ज्यादा विधायक तोड़े (या पूरी पार्टी) वो ‘सिकंदर महान’ लेकिन फुटकर में करे तो ‘लुटेरा’।
Date:19-09-19
अब ये कदम उठाकर सड़क सुरक्षा पक्की करें
संदर्भः ड्राइविंग लाइसेंस लंबी अवधि के हों, बीमा मुआवजे के लिए कड़े नियम बनें, टैक्सी सेवा के लिए परमिट का कानून बने
विराग गुप्ता ,सुप्रीम कोर्ट के वकील
सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बनाए गए सख्त जुर्माने के कानून को राज्यों द्वारा रोकने से संवैधानिक अराजकता बढ़ रही है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सही कहा है कि दुर्घटनाओं से हो रही मौतों को रोकने के लिए, जनता को कानून के पालन की संस्कृति बनानी चाहिए। राजनीतिक विज्ञापनों में सरकारी खजाने से हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, उसी तर्ज पर इन कानूनों के बारे में भी देशव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया जाए तो जनता के असंतोष में कमी आएगी। बैलगाड़ियों पर सवारी और ट्रक चालकों पर हेलमेट नहीं लगाने के लिए चालान करने वाली पुलिस मशीनरी को भी शिक्षित और जागरूक करने की जरूरत है। बढ़े जुर्माने को स्थगित करने की बजाय जुर्माने की अधिकतम सीमा को निर्धारित किया जाना चाहिए, जिससे वाहन की कीमत से ज्यादा जुर्माना न लगे। चुनाव आयोग द्वारा वोटरों की अंगुली में स्याही लगाईं जाती है, वैसी चेतावनी का सिस्टम भी बने तो लोगों का कानून के प्रति सम्मान बढ़ेगा। दुर्घटनाओं के अनेक कारण और पक्ष होते हैं, जिसके लिए इन कानूनों का और विस्तार करना होगा।
सड़कों के निर्माण और रख-रखाव की जिम्मेदारी सरकार की होती है। गड्ढों वाली खराब सड़कें, अंधेरे-डार्क स्पॉट, फुटपाथ पर अतिक्रमण और गैर-कानूनी स्पीड ब्रेकर की वजह से अधिकांश दुर्घटनाएं होती हैं। छोटे कस्बों के चौराहों में तो ट्रैफिक सिग्नल और ट्रैफिक पुलिस का कोई बंदोबस्त ही नहीं होता है। जुर्माने की सख्त व्यवस्था को यूरोप और अमेरिका की तर्ज पर जायज ठहराने के साथ, दुर्घंटना होने पर सरकारी एजेंसियों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। गोवा सरकार ने आम जनता पर सख्त जुर्माने की व्यवस्था लागू करने से पहले सड़कों को सुधारने की मुहिम शुरू की है, जिसे पूरे देश में लागू करने की जरूरत है। अन्य राज्यों में किए जा रहे इनोवेटिव उपायों जैसे जुर्माने की जगह हेलमेट देने को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की राष्ट्रीय पहल करने से सड़कों में बेहतर सुरक्षा और अनुशासन लागू हो सकेगा।
आंकड़ों का विश्लेषण किया जाय तो 93 फीसदी दुर्घटनाएं ओवरस्पीड, उल्टी दिशा में गाड़ी चलाने और ‘हिट एंड रन’ की वजह से होती हैं। ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाकर दूसरों की जान को जोखिम में डालने वालों के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कागजी जांच के नाम पर हर चौक-चौराहे पर नागरिकों का चालान करने से कानून का विरोध बढ़ रहा है। सरकार ने डिजी लाकर शुरुआत की है पर उसमें वाहन मालिक के ही कागज़ात रखे जा सकते हैं, जिस वजह से ड्राइवरों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सारथी जैसे एप को और विकसित करके पंजीकरण प्रमाण-पत्र या आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा और प्रदूषण प्रमाण-पत्रों का डाटा एक जगह रहे तो उसकी केंद्रीयकृत जांच हो सकती है। आंकड़ों के अनुसार दुर्घटनाओं के 90 फीसदी मामलों में चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस था। इससे यह जाहिर है कि ड्राइविंग टेस्ट की व्यवस्था में और भी सुधार की जरूरत है। अगर तहसील स्तर पर ड्राइविंग लाइसेंस दिए जाने का नेटवर्क बन जाए तो शहरों के दफ्तरों में भीड़ कम हो जाएगी। सरकारी अफसरों का 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होता है। ड्राइविंग लाइसेंस को भी 60 साल की उम्र तक वैध बनाने का नियम हो जाए तो लोगों को बार-बार आरटीओ जाने के झमेले से छुटकारा मिल सके। पर्यावरण संरक्षण के लिए गाड़ियों में प्रदूषण प्रमाण-पत्र की व्यवस्था बनाई गई, परंतु कस्बों और ग्रामीण इलाकों में इसे देने के लिए समुचित नेटवर्क नहीं बना। नए वाहनों को दस वर्ष की अवधि तक प्रदुषण प्रमाण-पत्र की व्यावहारिक छूट का नियम बन जाए, तो जनता को बेवजह खर्च से राहत मिलेगी।
दुर्घंटना में घायल और मृत लोगों को मुआवजा मिल सके, इसके लिए सभी वाहनों को बीमा लेना जरूरी है। देश में 19 करोड़ वाहनों में से लगभग 10 करोड़ का बीमा नहीं है। जुर्माने के सख्त नियमों के बाद बीमा कंपनियों की चांदी हो गई है। दुर्घटना से पीड़ित लोगों को मुआवजे के लिए बीमा कंपनियों और अदालतों के चक्कर न काटना पड़ें, इसके लिए भी सख्त नियम बनें तो लोगों को बीमा भुगतान में तकलीफ नहीं होगी। दुर्घटना होने पर एप कंपनियां पीड़ितों को मुआवजा नहीं देतीं, इसलिए उबर टैक्सी में दुष्कर्म की शिकार पीड़ित को मुआवजे के लिए अमेरिकी अदालत की शरण लेनी पड़ी। वित्त मंत्री के बयान के बाद सोशल मीडिया में चर्चा है कि ओला के प्रभाव से अर्थव्यवस्था उबर नहीं पा रही है। एप वाली इन दो टैक्सी कम्पनियों के पास लगभग 25 लाख ड्राइवरों की फौज है, जिनके लिए व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता ख़त्म कर दी गई है। गरीब ऑटो वालों के लिए अधिकतम किराए के नियम हैं, परंतु एप वाली कंपनियों के लिए तीन गुना किराया बढ़ाने की इजाजत दी जाने वाली है। इतने लाभ लेने के बावजूद, ये कंपनियां अपने ड्राइवरों को पीएफ आदि की कोई सुविधा या लाभ नहीं देती। देश के 250 शहरों में कारोबार करने वाली इन कंपनियों के वाहन सड़कों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, पर उन्हें परमिट देने का कोई कानून नहीं बना। जुर्माने की व्यवस्था भले ही सरकार की आमदनी का जरिया न हो, पर इन एप कंपनियों पर टैक्सी परमिट के लिए नियम बनाने से राज्यों की आमदनी भी बढ़ेगी। रोड-शो, चुनावी रथ, गाड़ियों में तख्ती, झंडे और बैनर के लिए नेताओं पर भारी जुर्माना लगे तो आम जनता को कानून के शासन पर ज्यादा यकीन होगा।
डम्पर, जेसीबी, ट्रॉले, ट्रकों की वजह से ज्यादा लोगों की मौत होती है। महानगरों के अलावा राजमार्गों में सख्त जुर्माने को ज्यादा लागू करने की जरूरत है, जहां ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। वाहनों की टक्कर से मरने वाले अधिकांश पैदल यात्री, साइकिल सवार, तिपहिया वाहन और फुटपाथ पर सोने वालों के लिए भी सुरक्षा कवच का प्रावधान करना चाहिए। पैदल और साइकिल सवारों के यातायात को सुरक्षित बनाने और बढ़ावा देने के लिए ठोस कार्रवाई करने के बाद ही सड़कों में सुरक्षा और अनुशासन बढ़ेगा, जिसकी पूरे देश को जरूरत है।
Date:19-09-19
सफाई कर्मियों की अनदेखी
नीति-नियंताओं को यह बुनियादी समझ होनी ही चाहिए कि जोखिम के बावजूद सफाई कर्मियों को सीवरों में उतारना एक तरह से जानबूझकर उनकी जान से खेलना है।
संपादकीय
यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सफाई कर्मियों की मौतों पर चिंता जताते हुए यह टिप्पणी की कि दुनिया में कहीं भी लोगों को बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर की सफाई के लिए नहीं भेजा जाता। चूंकि भारत में ऐसा किया जाता है इसलिए गैस चैैंबर सरीखे सीवरों में उतर कर उनकी सफाई करने वाले कर्मियों की मौत की खबरें रह-रहकर आती ही रहती हैैं। सुप्रीम कोर्ट की मानें तो हर माह चार-पांच सफाई कर्मियों की मौत हो जा रही है। ये मौतें गरीब सफाई कर्मियों की अनदेखी का परिणाम हैैं।
सभ्य समाज को शर्मसार करने और घोर संवेदनहीनता को प्रकट करने वाली ये मौतें इसीलिए होती हैैं, क्योंकि सीवरों की साफ-सफाई के लिए जिम्मेदार लोग सफाई कर्मियों की सुरक्षा की तनिक भी परवाह नहीं करते। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग इससे परिचित न हों कि सीवर साफ करने वाले कर्मियों को किन सुरक्षा उपकरणों से लैस होना चाहिए, लेकिन वे आवश्यक सावधानी बरतने से इन्कार करते हैैं। इस प्रवृत्ति से स्थानीय निकायों के साथ-साथ राज्य सरकारें भी अच्छी तरह अवगत हैैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वे संवेदनशीलता का परिचय देने में आनाकानी क्यों कर रही हैैं?
जब भी कभी सीवर साफ करने उतरे सफाई कर्मियों की मौत की खबर आती है तब जांच और कार्रवाई के आदेश तो दे दिए जाते हैैं, लेकिन आम तौर पर वे निष्प्रभावी ही साबित होते हैैं। इसका प्रमाण यह है कि ऐसे मामलों में किसी को भी सजा नहीं दी जा सकी है। कई बार तो यह भी देखने में आता है कि मृतक सफाई कर्मियों के परिजनों को समय पर मुआवजा भी नहीं मिल पाता।
हमारे नीति-नियंताओं को यह बुनियादी समझ होनी ही चाहिए कि जोखिम के बावजूद सफाई कर्मियों को सीवरों में उतारना एक तरह से जानबूझकर उनकी जान से खेलना है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि सफाई कर्मियों की मौतों पर क्षोभ जताते करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्थितियों में सुधार लाने को कहा, क्योंकि उसकी ओर से केंद्र सरकार को कोई स्पष्ट आदेश-निर्देश नहीं दिए गए। इसका एक कारण यह हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट सफाई कर्मियों की मौतों पर नहीं, बल्कि एससी/एसटी एक्ट के प्रावधानों में बदलाव को लेकर सुनवाई कर रहा था।
यह आवश्यक है कि शीर्ष अदालत इसकी चिंता करे कि उसने सफाई कर्मियों के हित में जो भी कदम उठाने की जरूरत जताई है उसकी पूर्ति हो। इसी के साथ केंद्र सरकार से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह राज्य सरकारों को सफाई कर्मियों की मौतों के मामले में आगाह करे और आवश्यक हो तो वांछित नियम-कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़े।
Date:19-09-19
कृषि ऋण का दुरुपयोग
संपादकीय
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के एक आंतरिक कार्य समूह द्वारा कृषि ऋण की समीक्षा के बाद इस आशंका की पुष्टि हो गई है कि कृषि क्षेत्र को दिए गए संस्थागत ऋण के बड़े हिस्से का दुरुपयोग हो रहा है। समूह ने पाया कि कई राज्यों को मिल रहा संस्थागत कृषि ऋण उन राज्यों के कृषि क्षेत्र के वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद से भी अधिक है। कुछ राज्यों में पाया गया कि ऐसा ऋण वहां के किसानों की कृषि संबंधी कच्चे माल की अनुमानित जरूरत से कहीं ज्यादा है।
उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में वर्ष 2015 और 2017 के बीच दिया गया फसल ऋण वहां के किसानों की कच्चे माल संबंधी जरूरत के साढ़े सात गुना था। इसके बावजूद असंगठित क्षेत्र (पढ़ें साहूकार) देश भर के किसानों के ऋण का अहम जरिया है। स्पष्ट है कि किसानों को दिए जाने वाले भारी सब्सिडी वाले कृषि ऋण का एक बड़ा हिस्सा गैर कृषि उद्देश्यों की पूर्ति में लग रहा है। इस धन के गलत इस्तेमाल का यह पहला प्रमाण नहीं है।
इसके संकेत पहले हुए कुछ अध्ययनों में भी मिल चुके हैं। आरबीआई के आंकड़ों पर आधारित वर्ष 2015 का एक अध्ययन बता चुका है कि शहरी और अद्र्ध शहरी इलाकों में स्थित बैंकों की शाखाएं उन महीनों में भी कृषि ऋण देती रहीं जब खेती का कामकाज नहीं होता। यह वह अवधि होती है जब किसानों को ऋण की आवश्यकता नहीं होती।
कृषि ऋण क्षेत्र में कई अन्य कमियां भी हैं। उनमें सबसे अहम है इसके वितरण की समस्या। कृषि ऋण का बड़ा हिस्सा बड़े जमींदारों को मिलता है। छोटे और सीमांत किसान साहूकारों की दया पर निर्भर रहते हैं। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि करीब 41 फीसदी छोटे और सीमांत किसान, जो कुल किसान परिवारों का करीब 86 फीसदी हैं और जिन्हें कर्ज की सबसे अधिक आवश्यकता है, वे वाणिज्यिक बैंकों के दायरे से ही बाहर हैं। यही बात अनुबंधित और साझे में खेती करने वाले किसानों पर भी लागू होती है।
इन किसानों को भी सस्ते ऋण की अत्यधिक आवश्यकता होती है। सबसे बुरी बात यह है कि कृषि से जुड़े अन्य व्यवसाय तथा किसानों के दीर्घकालिक निवेश की भी ऋण आवंटन में अनदेखी की जाती है। संबद्ध क्षेत्र मसलन, पशुपालन, मत्स्यपालन एवं वानिकी आदि अब कृषि-जीडीपी में करीब 40 फीसदी हिस्सेदारी रखते हैं जबकि कुल संस्थागत ऋण में उन्हें केवल 7 फीसदी हिस्सा मिलता है। इ
सी प्रकार कुल कृषि ऋण में निवेश ऋण की हिस्सेदारी सन 2000 के 50 फीसदी से घटकर 2016 में 25 फीसदी रह गई। समय पर ऋण चुकाने पर ब्याज में छूट की मौजूदा व्यवस्था का भी कुछ संसाधन संपन्न किसान फायदा लेते हैं और इस पैसे का निवेश उच्च ब्याज दर वाली जमा योजनाओं में कर देते हैं।
इसमें दो राय नहीं कि ब्याज में छूट की व्यवस्था खत्म कर लक्षित लाभार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण की व्यवस्था अपनाने से इनमें से कुछ कमियों से निजात पाई जा सकती है। आरबीआई के कार्य समूह ने भी यही सुझाव दिया है। इससे अनुबंधित, साझे की खेती करने वाले और भूमिहीन किसानों को भी मदद मिलेगी। ये सभी फिलहाल संस्थागत ऋण के दायरे से बाहर हैं। समस्त कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देकर भी कुछ गड़बडिय़ों पर अंकुश लगाया जा सकता है। परंतु ये कदम हर कमी दूर नहीं कर सकते। बैंक और कर्जदारों समेत समस्त अंशधारकों से चर्चा करके ही ऐसे अहम मुद्दों पर वास्तविक हल निकाला जा सकता है।
Date:18-09-19
How Parliament is diminished
Legislature’s role is not merely to pass as many laws as possible. History shows lack of debate is a symptom of majoritarianism
Manoj Kumar Jha, [ The writer is a Rajya Sabha MP and RJD member.]
The number of bills passed during the last session of Parliament were cited as a reason for calling it the most productive session in recent times. However, as any entrepreneur/manufacturer will tell you, the real test of productivity lies in quality and not just quantity. Let us not forget to examine the time spent deliberating on any piece of legislation from diverse perspectives. This is particularly important because there is no evidence to show if the “swiftness” of passing a legislation contributes to its effectiveness in governing.
The time allocated for the important legislative business pertaining to J&K reorganisation, triple talaq and the National Medical Council in the upper house was four hours. No wonder, careful consideration of disagreements, and respect for dissent were absent. The intention of the government seemed to be to pass the bills in both houses with just a pretence at discussion.
Also, as per the established rule of the House, parties like AIADMK, DMK, RJD, CPM, JDU and TRS get time in the range of four to six minutes, which does not allow these parties to express their views in comprehensive manner. In the best interests of a deliberative parliament, a mechanism must be evolved whereby numbers alone do not dictate the time allocated to each party.
This would also help realise Sarvepalli Radhakrishnan’s idea: He emphasised on multiple occasions that Parliament is not only a legislative but a deliberative body. “So far as its deliberative functions are concerned” he said, “it will be open to us to make very valuable contributions”. He advocated for better balance between legislation and deliberation, even if it requires sitting early and continuing till late. The history of parliamentary democracy from across the world shows that when any political party gets a huge majority, there is a temptation to acquire an authoritarian posture and one of the most obvious features of the same is to set aside quality deliberation by pushing legislation in haste under the cover of “mood of the nation”.
Let us not forget that understanding and explaining the mood of the nation and its reflection through a majoritarian parliament is a fundamental intellectual question that has not received due attention. Daniel Jonah Goldhagen, author of Hitler’s Willing Executioners, shows that studies of the Holocaust were marred by a poor understanding and under-theorising of anti-semitism. Similarly, evidence suggest that even in the Indian case the demonisation of the “other” has been working at subterranean level for very many years. The “other” could encompass minorities, Dalits, Kashmiris or many other groups, depending on the issue at hand.
This reality has been unfolding slowly over the last several decades but we only worked on the symptoms and remained oblivious of the chronic ailment afflicting the body politic. Now those subterranean emotions are coming to the surface, unsettling a large section of civil society as well as several political parties. As a result, on the J&K reorganisation bills and on the abrogation of Article 370, faultiness across and within political parties have been exposed. Several representatives were seen appealing to their leaders to accede to the “national mood”, irrespective of the constitutional history as well as the mysterious manner in which the bills were brought to the House.
Needless to say, the ruling party poses as the sole custodian as well as the anchor of the said “mood of the nation”. It is axiomatic that a political party or a coalition of political parties need a majority in the parliament and that is how governments are formed and function. However, overpowering of parliament procedures by popular myths or half-truths of the dominant majority diminishes Parliament from being a deliberative institution to being a majoritarian one.
Parliament was always meant to engage with and undertake the legislative and deliberative business, representing the people of India and it has more or less adhered to this since 1952. In most cases, parties and coalitions in power aimed at building consensus. And when consensus building failed and legislation had to be voted upon, the minority voice was judiciously respected and not jeered. However, a majoritarian parliament is different from majority in the parliament. Majority in parliament gains legitimacy through deliberation but in a majoritarian parliament, numbers trump every other moral consideration. In a nation that prides itself on its argumentative traditions, the hectoring of minority opinion amounts to the strangulation of democracy.
As far as tailoring legislation to suit the narrative of prevailing national mood is concerned, we should open some pages of Goldhagen’s classic: “We know that many societies have existed in which certain cosmological and ontological beliefs were well-nigh universal. Societies have come and gone where everyone believed in God, in witches, in the supernatural, that all foreigners are not human, that an individual’s race determines his moral and intellectual qualities, that men are morally superior to women, that blacks are inferior or that Jews are evil.” At some point in history, each of these beliefs were held by a majority and was carried forward as the “national mood”.
A majoritarian parliament and its modus operandi should not allow us to ignore that contemporary concerns are also about an unending struggle between memory and forgetting. If not our contemporaries, history shall ask us what made us succumb to a politics of amnesia, thriving on imagined history amplified by counterfactuals. As a matter of caution we — political and ideological differences notwithstanding — must remember what the progression of events in the Third Reich tells us. But we must also remember that history is not inescapable and that our individual and collective choices with regard to the “national mood” shape it.