19-06-2023 (Important News Clippings)

Afeias
19 Jun 2023
A+ A-

To Download Click Here.


Date:19-06-23

Greenwashed

Aravalis to Goa, rules are being tweaked to allow ecologically dangerous projects and mining.

TOI Editorials

A study by Central University of Rajasthan is the latest warning on indiscriminate mining in the Aravalis. We could lose 22% of India’s oldest mountain range in just 40 years, 2019 to 2059. The sheer implications of this single datapoint should give us pause. A flattening Aravali, which acts as a natural boundary to Thar desert and is a natural water recharge facility, will speed up desertification of the entire area. But what does not seem to pause at all is the drone of mindless “development”, the quietly rolling earthmovers that heed neither environment laws nor law enforcement.

A significant part of the activity that flattens the hills can be traced back to a maze of government regulations, and, importantly, exemptions. Environmental laws are routinely diluted by a raft of exemptions, lacunae and reconversions from forest to non-forest land. These are then used by developers, urban city departments and state governments to intrude into protected eco-zones. Everyone makes money. Also note that most of these activities are not for any meaningful development. But when it’s housing for the low income, state action is swift even when the ecological threat is far less – the recent eviction in Delhi’s Tughlakabad from ASI land is an example.

This is of course not a problem with the Aravalis alone. Forests, lakes, fields – from Uttarakhand to Rajasthan, Haryana to Goa and the North East – are being devoured by developers to build everything from yoga resorts to film studios. Goa’s eco-sensitive zone for instance is now for sale following a tweak in state laws that freed for “settlement” an area of 6 crore square metres. In Haryana’s Faridabad early this year, city planners exploited an exemption to allow the construction of a film studio on a 400-acre sprawl. In Uttarakhand, policies were altered and rules amended to make mining easier.

Such drives for ‘development’ are myopic. Surely state officials and developers realise that climate crises will not spare the “projects”. A warmer Arabian Sea means an increasing frequency of cyclones will hit India’s west. Deforestation and melting glaciers have made hill states vulnerable to mudslides and landslides. The Supreme Court has cried itself hoarse on “irreversible” damage to the Aravalis. Governments have to wake up. It’s extraordinary that 10-year-old diesel cars are taken off the roads to protect the environment, but a hill range and a seaside ecological zone are up for grabs.


Date:19-06-23

Birth Of The Matter

Single persons are denied the right to be surrogate parents on fact-free, not-quite-scientific & vague moral grounds.

TOI Editorials

Yesterday’s TOI told the story about Pritesh Dave of Surat, one of the last Indian singletons to have become a parent through surrogacy. It reminded everyone of the painful exclusions initiated by the Surrogacy (Regulation) Act that came into effect early last year. It was necessary legislation to take on the ‘rent a womb’ horrors. But it also rendered single men and women ineligible for surrogacy alongside live-in and same-sex couples. Where it erred was precisely where the law commission in its 228th report had advised not to: “Prohibition on vague moral grounds”.

In response to petitions challenging the exclusions, a GOI affidavit informed the apex court that “the prism of the welfare of the child” is paramount. But that didn’t make clear why a single parent is considered hurtful to the welfare of a child. One explanation in the affidavit relates to biology as the source of a strong emotional bond, and the possibility of the child being “rejected or uncared for by the parent who is not biologically related”. No doubt the country already has too many children neglected and even seriously abused by their parents. But what if most of them are the biological offspring of married couples? Never mind that science very much enables single persons to have a biological relationship with their surrogate child.

In their minority-ness, non-traditional families are easy to proscribe on “vague moral grounds”. Single fatherhood is dismissed as a fad, love is love as a hippie slogan. But given how reproductive technology has revolutionised how to be a family, citing tradition to say who can or cannot be a family while embracing this technology is particularly jarring. Reproductive autonomy under Article 21 shouldn’t be cancelled by fact-free prejudices.


Date:19-06-23

Preparedness pays off

India escaped the fury of the cyclone because of early warnings from the IMD.

Editorial

A potent cyclonic storm, Biparjoy, swept through Gujarat and parts of Rajasthan last week and while it did cause noticeable destruction to the infrastructure, scores of injuries and cattle deaths, there have been only two reported casualties. The India Meteorological Department began issuing its first reports on the cyclone’s trajectory as early as June 8, and by June 11, the agency first indicated that the storm would not bypass India, as previously estimated, but would likely sharply swing towards coastal Saurashtra, Gujarat. The storm was also categorised as falling in the ‘very severe’ category — average wind speeds of over 115 kmph. The four days of lead time and an estimate of its strength gave enough time for district authorities in Gujarat to begin evacuating people — nearly 1,00,000 people in the coastal regions of the States were moved to shelters and close to 30 central and State disaster relief teams were kept ready. The railways cancelled several trains and fishermen too received advance warnings of the cyclone’s impact, that kept them away from the sea.

There were power outages in 1,092 villages, about 5,120 electricity poles were knocked down and an estimated 186 transformers and 2,502 feeders were damaged in the Saurashtra-Kutch region. While shops and establishments have reportedly re-opened, a full return to normalcy is still awaited. Experience from recent years shows that cyclones, whether in the Bay of Bengal or the Arabian Sea, and their expected impact can be precisely gauged only 36-60 hours ahead. While a greater lead time should in theory mean more time for preparation, the nature of coastal infrastructure, inefficient communication networks and livelihood patterns, combined with the natural fury that cyclones bring about, mean that there are limits to precautionary measures. A cyclone in 1998, that struck Gujarat, reportedly killed nearly 3,000 people, and it can be safely said that India has moved beyond that era. However, there are newer threats on the horizon. Several studies warn that the Arabian Sea, thanks to the effects of global warming, is likely to be the fountainhead of many more severe cyclones. Frequent evacuation cannot be implemented as a permanent policy intervention and efforts must be made to ensure that coastal-regulation-zone norms that prescribe the kind of structures permissible at specific distances from the shoreline must be strictly implemented. The dwellings of rural, coastal inhabitants must be strengthened and natural bulwarks such as mangroves at wetlands must be buttressed for improved resilience.


Date:19-06-23

समय की मांग है समान नागरिक संहिता

हृदयनारायण दीक्षित, ( लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं )

कानून निजी नहीं हो सकते। किसी पंथनिरपेक्ष राष्ट्र में विश्वास आधारित सांप्रदायिक समूहों के लिए निजी कानूनों का कोई औचित्य नहीं है। संविधान निर्माताओं ने प्रत्येक नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता का कर्तव्य राष्ट्र राज्य को सौंपा है। राष्ट्र राज्य का यह कर्तव्य संविधान के नीति निदेशक तत्वों में है। नीति निदेशक तत्व न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। ऐसी संहिता राष्ट्रीय एकता के लिए भी अनिवार्य है। विधि आयोग ने हाल में समान नागरिक संहिता के संबंध में देश के सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों से सुझाव मांगे हैं। विधि आयोग का यह कार्य प्रशंसनीय है, पर कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए इसे मोदी सरकार का ध्रुवीकरण एजेंडा बताया। जबकि तुष्टीकरण कांग्रेस की अपनी नीति है। ध्रुवीकरण का आरोप इसी का विस्तार है। कांग्रेस दीर्घ काल तक सत्तारूढ़ रही है। उसे बताना चाहिए कि उसने समान नागरिक संहिता लागू करने के संवैधानिक कर्तव्य पालन की दिशा में क्या कदम उठाए?

समान नागरिक संहिता बहुत पहले से राष्ट्र का स्वप्न रही है। सांप्रदायिक निजी कानून महिला अधिकारों और सशक्तीकरण में बाधा हैं। स्वाधीनता संग्राम के समय राष्ट्रवादी नेता वैकल्पिक सरकार और उसके संचालन के लिए नए संविधान को लेकर सजग थे। तब देश का संचालन भारत शासन अधिनियम, 1919 से होता था। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर, 1927 में इस अधिनियम की उपयोगिता और प्रभाव पर रिपोर्ट देने के लिए ‘साइमन कमीशन’ बनाया था। आयोग में कोई भी भारतीय नहीं था। राष्ट्रवादी आंदोलनकारी इससे क्षुब्ध थे। ब्रिटिश सत्ता ने इस असंतोष को दूर करने के बजाय आंदोलनकारियों से पूछा कि, ‘क्या वे अपने देश के लिए कोई संविधान बना सकते हैं?’ यही सवाल 1925 में भारत सचिव विरकेनहेड ने इंग्लैंड की लार्ड सभा में उठाया था। राष्ट्रवादी नेताओं ने चुनौती स्वीकार की। कांग्रेस के मद्रास सम्मेलन में एक सर्वदलीय सम्मेलन को वैकल्पिक संविधान बनाने का काम सौंपा गया। सम्मेलन ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू और सुभाष चंद्र बोस सहित नौ वरिष्ठ नेता थे। इसे ‘नेहरू समिति’ कहते हैं। समिति ने 19 मौलिक अधिकार बनाए। इनमें महिलाओं को समान अधिकार देने का मौलिक अधिकार चर्चित था। राज्य को मजहब-रिलीजन से मुक्त रखने की बात भी थी। नेहरू रिपोर्ट के तमाम अंश समान नागरिक संहिता से भी जुड़े हैं। कांग्रेसी नेतागण अपने वरिष्ठों की भावनाओं के भी विरोधी हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन का मौलिक विचार जाति, पंथ, लिंग और मजहब के भेद का विरोधी था।

संविधान सभा का भी केंद्रीय विचार यही था। 23 नवंबर, 1948 को सभा में समान नागरिक संहिता पर तीखी बहस हुई थी। मोहम्मद इस्माइल ने कहा कि, ‘देश में समन्वय के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि लोगों को उनके निजी कानून छोड़ने के लिए बाध्य किया जाए।’ नजीरुद्दीन अहमद ने कहा कि, ‘प्रत्येक धार्मिक समुदाय के विशेष धार्मिक कानून एवं विशेष व्यवहार विषयक कानून भी होते हैं। धार्मिक विश्वासों एवं आचरण से उनका संबंध होता है। एक विधि बनाते समय इन धार्मिक कानूनों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। संप्रदाय विशेष के धार्मिक कानूनों को उस संप्रदाय की सहमति के बिना नहीं बदला जा सकता।’ महमूद अली बेग ने कहा कि, ‘हिंदुओं में विवाह एक संस्कार होता है। यूरोप में यह स्थिति भिन्न है। मुसलमानों में कुरान के अनुसार संविदा जरूरी है। ऐसा नहीं किया जाता तो विवाह वैध नहीं होगा। मुसलमान 1350 वर्षों से इस कानून पर चलते रहे हैं। यदि विवाह की कोई अन्य प्रणाली बनाई जाए तो हम उसे मानने से इन्कार कर देंगे।’ इस पर केएम मुंशी ने कहा कि, ‘संहिता को अल्पसंख्यकों के प्रति अन्याय बताया जा रहा है। क्या यह वास्तव में न्याय है? किसी भी उन्नत मुस्लिम देश में अल्पसंख्यक जाति के निजी कानूनों को इतना अटल नहीं माना जाता कि समान नागरिक संहिता बनाने का निषेध हो। तुर्की अथवा मिस्र में किसी अल्पसंख्यक को ऐसे अधिकार नहीं दिए गए। कुछ हिंदू भी समान नागरिक संहिता नहीं चाहते। उत्तराधिकार आदि के निजी कानून उनके धर्म का भाग हैं। इस तरह आप महिलाओं को समानता नहीं दे सकते।’ मुंशी ने मुसलमानों से कहा कि, ‘पूरे देश के लिए एक समान संहिता क्यों न हो? मुस्लिम मित्र समझ लें कि जितना जल्दी हम अलगाववाद की भावना को भूल जाएंगे। उतना ही देश के लिए अच्छा होगा।’ अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर ने कहा कि जब अंग्रेजों ने इस देश पर अधिकार किया तब उन्होंने कहा, ‘हम इस देश में एक ही आपराधिक कानून बना रहे हैं। यह सभी नागरिकों पर लागू होगा। क्या मुसलमानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया?’ डा. आंबेडकर ने कहा, ‘यहां दंड विधान में एक विधि है। संपत्ति हस्तांतरण कानून भी पूरे देश में लागू है। यह कहने का कोई लाभ नहीं कि मुस्लिम कानून अटल हैं। 1935 तक पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में शरीयत कानून नहीं था। उत्तराधिकार आदि में हिंदू कानूनों का अनुसरण होता था। 1937 तक पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के अलावा शेष भारत-जैसे संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और बंबई में उत्तराधिकार संबंधी हिंदू कानून मुस्लिमों पर लागू था।’

विविधता की बातें बहुत होती हैं। विविधता में एकता राष्ट्र की प्रकृति है। गोवा में ईसाई पंथ मानने वालों की संख्या काफी है, पर यहां समान नागरिक संहिता लागू है। अमेरिका में विश्व के तमाम पंथिक समूहों के नागरिक रहते हैं। वहां समान नागरिक संहिता लागू है। किसी भी सांप्रदायिक समूह को इससे आपत्ति नहीं है। खाड़ी देशों के संपन्न मुसलमान अमेरिका-यूरोप में जाकर रहने के लिए लालायित रहते हैं। हमारे देश में कांग्रेस अल्पसंख्यकवाद के नाम पर मुसलमानों में भय पैदा करती है। क्या यह पक्षपात नहीं है कि एक समुदाय के निजी कानूनों को संहिताबद्ध कर दिया गया है, लेकिन अन्य समुदायों को निजी कानूनों पर चलने की छूट है। समान नागरिक संहिता के विषय को अब और नहीं टाला जा सकता। विधि आयोग ने देश के लोगों से सुझाव मांगे हैं। इसका स्वागत करना चाहिए।


Date:19-06-23

शहरी कचरा प्रबंधन में गंभीर रणनीति जरूरी

अमित कपूर और विवेक देवरॉय, ( कपूर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, भारत के अध्यक्ष और यूएसएटीएमसी, स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी में व्याख्याता हैं। देबरॉय भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं )

दुनिया में जैसे-जैसे शहरीकरण की गति तेज होती जा रही है, वैसे ही नगरपालिका के स्तर पर बढ़ता कचरा एक कठिन चुनौती पेश कर रहा है। दुनिया शहरी भविष्य की दिशा की ओर अग्रसर हो रही है लेकिन शहरी जीवन शैली के परिणामस्वरूप सबसे महत्त्वपूर्ण उप-उत्पादों में से एक नगरपालिका के स्तर पर जमा होने वाले ठोस कचरे (एमएसडब्ल्यू) की तादाद शहरीकरण की दर से भी अधिक तेजी से बढ़ रही है।

विश्व बैंक की एक रिपोर्ट , ‘व्हाट ए वेस्ट: ए ग्लोबल रिव्यू ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट’ में कहा गया है कि 2.9 अरब लोग 10 साल पहले महानगरीय क्षेत्रों में रहते थे और प्रति व्यक्ति, रोजाना 0.64 किलोग्राम नगरपालिका ठोस कचरा (0.68 अरब टन सालाना) तैयार होता था। हालांकि, लगभग 3 अरब लोग आज शहरों में रहते हैं और प्रति व्यक्ति के हिसाब से रोजाना 1.2 किलोग्राम ठोस कचरा (1.3 अरब टन प्रति वर्ष) तैयार कर देते हैं।

इस अनुमान के मुताबिक कोई भी यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि वर्ष 2025 तक, 2.2 अरब टन नगरपालिका ठोस कचरा तैयार हो सकता है क्योंकि शहरी आबादी 4.3 अरब तक बढ़ जाएगी। अमेरिका और चीन हर साल दुनिया भर में 20 करोड़ टन से अधिक नगरपालिका के स्तर का कचरा तैयार करते हैं।

विश्व बैंक के अनुसार, उच्च आमदनी वाले देशों में वर्ष 2050 तक रोजाना प्रति व्यक्ति कचरा उत्पादन 19 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है जबकि निम्न और मध्यम आमदनी वाले देशों में यह लगभग 40 प्रतिशत या उससे अधिक बढ़ने का अनुमान है।

इसके अलावा, यह भविष्यवाणी की गई है कि कम आय वाले देशों में कचरा उत्पादन वर्ष 2050 तक लगभग तीन गुना बढ़ जाएगा। कुल कचरा उत्पादन के संदर्भ में देखा जाए तो पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र सबसे अधिक कचरे (23 प्रतिशत) का उत्पादन करते हैं और पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका में सबसे कम (6 प्रतिशत) कचरा होता है।

उप-सहारा अफ्रीका, दक्षिण एशिया, पश्चिम पूर्व और उत्तरी अफ्रीका जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में कचरा उत्पादन की दिशा पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और आर्थिक पहलू को भी महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा जिसको ध्यान में रखते हुए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी। वर्तमान में, आधे से अधिक कचरे को खुले तौर पर इन क्षेत्रों में फेंक दिया जाता है।

शहरीकरण के अपने लाभ भी हैं लेकिन अगर शहरीकरण की योजना अनियोजित है और यह शहरों में रहने वाले लोगों की सहूलियत के अनुकूल नहीं है तब कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। हमें सिर्फ ऐसे शहरों की जरूरत नहीं है जो ग्रामीण इलाकों को छोड़ने वाली आबादी को रखने के लिए पर्याप्त हों बल्कि हमें ऐसे शहरों की आवश्यकता है जो उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं जो अपने नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन में बाधा ला सकते हैं।

नगरपालिका कचरा प्रबंधन न केवल महत्त्वपूर्ण है बल्कि शहरी प्रशासन का एक आवश्यक कार्य है, खासतौर पर महामारी के बाद की दुनिया में। खराब तरीके से प्रबंधित कचरे के परिणामस्वरूप आमतौर पर ऐसे खर्च होते हैं जो लंबे समय में कचरे को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की तुलना में अधिक होते हैं। कचरे के खराब प्रबंधन का स्वास्थ्य, पर्यावरण और वैश्विक स्तर पर पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

नगरपालिका के ठोस कचरे का वैश्विक आयाम, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में इसकी बढ़ती भूमिका और वस्तुओं, शहरी चलन और प्रसंस्करण क्षेत्र के बीच बढ़ते परस्पर संबंध से भी साबित होता है। कचरा और ऊर्जा कार्यबल से जुड़ी एक रिपोर्ट (अक्टूबर 2017 में जारी) के अनुसार, भारत के शहरी क्षेत्रों में 37.7 करोड़ लोग अनुमानित तौर पर 6.2 करोड़ टन ठोस कचरे का उत्पादन सालाना करते हैं। शहरी प्रशासन तंत्र को सक्रिय करने और भारत में स्वच्छ भारत मिशन-शहरी जैसे अभियानों में लोगों की व्यापक भागीदारी की पहल से आगे का रास्ता तैयार हो सकता है।

औद्योगीकरण, समाजीकरण और क्षेत्रीय जलवायु के स्तर सभी नगरपालिका के ठोस कचरे की उत्पादन दरों को प्रभावित करते हैं। आमतौर पर, उत्पादित ठोस कचरे की मात्रा, आर्थिक विकास और शहरीकरण दर के साथ बढ़ती है।

शहरीकरण और आमदनी के स्तर में गहरा संबंध है और जैसे-जैसे खर्च करने योग्य आमदनी और जीवन स्तर बढ़ता है, वैसे-वैसे वस्तुओं तथा सेवाओं की खपत के साथ ही उत्पादित कचरे की मात्रा भी बढ़ती है। शहरी क्षेत्रों के निवासी, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में लगभग दोगुना कचरा पैदा करते हैं। इस तरह के कचरे के अस्वास्थ्यकर, अवैज्ञानिक और खराब निपटान के परिणामस्वरूप पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियां खड़ी हो जाती हैं।

इस संबंध में, कचरा प्रबंधन के लिए एक एकीकृत रणनीति की दरकार है जिसमें रकम मुहैया कराने, निर्माण और उन केंद्रों का संचालन शामिल है जहां शहरी अपशिष्ट प्रबंधन की वर्तमान समस्याओं का प्रबंधन करने के लिए कचरे को अलग करने के तरीके, संग्रह, परिवहन, दोबारा प्रसंस्करण, इसके निपटान की सुविधाएं दी जा सकें।

इस संदर्भ में, वैश्विक कचरा उत्पादन के आंकड़े दो प्रमुख मुद्दों का संकेत दे सकते हैं जैसे कि कचरे को स्थायी रूप से प्रबंधित करने के लिए शहरों में सक्रिय शासन तंत्र की कमी और नागरिकों के उपभोग का रुझान और व्यवहार बड़ी मात्रा में कचरे को बढ़ावा देता है।

अपर्याप्त संसाधनों और मौजूदा प्रणालियों में व्याप्त कमियों ने शहरी बुनियादी ढांचा सेवाओं, विशेष रूप से शहरी ठोस कचरा प्रबंधन पर भारी दबाव डाला है। इसीलिए, शहरी कचरे को पर्यावरण प्रदूषण का कारक न बनाए जाने और स्वास्थ्य से जुड़े जोखिम पैदा करने से रोकने के लिए, शहरी स्थानीय निकायों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपनी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को टिकाऊ तरीके से बढ़ाएं, संचालित करें और उसका बेहतर तरीके से रख-रखाव करें।

इसके लिए महत्त्वपूर्ण तरीके से पूंजी निवेश, अत्याधुनिक, लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों को शामिल करने, अपशिष्ट प्रबंधन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के साथ ही उचित कचरा प्रबंधन की शुरूआत करने की आवश्यकता होगी।


Date:19-06-23

मुश्किल में मणिपुर

संपादकीय

वहां फैली हिंसा को रोकने में न तो केंद्र सरकार सफल हो पा रही है और न राज्य सरकार। दोनों ने वहां के नागरिकों को जैसे अपने हाल पर छोड़ दिया है। वहां गृहयुद्ध जैसे हालात हैं। अब तो यही लगता है कि वहां के लोग ही इस समस्या से पार पाने का कोई रास्ता निकालेंगे। एक महीने से ऊपर हो गया, वहां हिंसा भड़के। इस बीच वहां के मैतेई और कुकी समुदाय के लोग दिल्ली आकर हिंसा रोकने की गुहार लगा गए। कई नामचीन हस्तियां मणिपुर के हालात पर गंभीर चिंता जता चुके और जता रहे हैं। मगर स्थिति काबू में नहीं आ पा रही है। रह-रह कर हिंसा भड़क उठती है। लोग मारे जाते हैं, उनके घर जला दिए जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक अब तक सौ से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं। पचास हजार से अधिक लोगों को अपना ठौर-ठिकाना छोड़ कर दूसरी जगहों पर शरण लेनी पड़ी है। हालांकि कुछ दिनों पहले केंद्रीय गृहमंत्री वहां गए और हिंसा पर उतरे लोगों से शांति का रास्ता अख्तियार करने की अपील कर आए। मगर उसका कोई असर हुआ नहीं। तबसे कई हिंसक घटनाएं हो चुकी हैं।

अब तो वहां मंत्री और सांसद भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। कम से कम तीन मंत्रियों के घर जला दिए गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उपद्रवी तत्त्वों के सामने किस कदर सुरक्षाबल निस्सहाय हैं। महीना भर पहले जब हिंसा भड़की थी, तब उसे बेकाबू होते देख उपद्रवियों को देखते ही गोली मार देने का आदेश दिया गया। तब करीब दस दिन तक हिंसक घटनाएं रुकी रहीं। मगर फिर भड़कीं, तो भयानक रूप ही लेती गर्इं। वहां के शस्त्रागार से चौबीस सौ अत्याधुनिक हथियार और भारी मात्रा में गोली-बारूद उपद्रवियों ने लूट लिए, जिसका उपयोग हिंसा के लिए किया जाने लगा। गृहमंत्री ने अपील की थी कि वे हथियार वापस कर दें, मगर अभी तक इसका भी ब्योरा नहीं मिला है कि कितने हथियार वापस आए। विपक्षी दल खुल कर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार खुद कुछ चरमपंथी समूहों को प्रोत्साहन दे रही है। इसके कुछ प्रमाण भी पेश करने के प्रयास किए गए। मगर न तो इस पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई और न हिंसा को रोकने का कोई व्यावहारिक उपाय निकाला गया। असम के मुख्यमंत्री को कुकी और मैतेई समुदाय के बीच समझौता कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई, मगर उसे दोनों समुदायों ने अस्वीकार कर दिया। राज्यपाल की अगुआई में एक शांति समिति गठित की गई, मगर उसका भी कोई प्रभाव नजर नहीं आता।

मणिपुर को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में यह रहस्य बना हुआ है कि आखिर सरकारें हिंसा को रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो रही हैं या कोई ऐसा रास्ता अख्तियार करती क्यों नजर नहीं आ रही हैं, जिससे वहां शांति बहाली हो। दरअसल, अब यह भी साफ हो चुका है कि इस हिंसा की जड़ में केवल मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने पर विचार करने का वहां के उच्च न्यायालय का आदेश नहीं, बल्कि राज्य सरकार की घोषित-अघोषित नीतियां और इरादे हैं। इस तरह स्वाभाविक ही सरकार के हिंसा रोकने के इरादे को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। आखिर अब तक बातचीत की कोई गंभीर पहल क्यों नहीं हुई, उपद्रवियों का भरोसा जीतने का प्रयास क्यों नहीं किया गया।


Date:19-06-23

केंद्र हालात संभाले

संपादकीय

मणिपुर में हिंसा, पांच हफ्ते बाद भी थमी नहीं है। भारी संख्या में रक्षा बलों, जिनमें सेना भी शामिल है, की तैनाती के बावजूद बार-बार हिंसा फूट पड़ती है। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि केंद्रीय बल अनेक मामलों में हिंसा को रोकने के लिए इसलिए प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाए हैं कि उनका रास्ता ऐसी विशाल उग्र भीड़ों ने रोक लिया है, जिन्हें नियंत्रित कर के आगे बढ़ना बड़े पैमाने पर गोलियां चलाए बिना संभव नहीं था। चूंकि यह कीमत बहुत ज्यादा होती इसलिए रक्षा बलों की मौजूदगी बेमानी होकर रह गई है, और हिंसक भीड़ें मनमानी करने में कामयाब हो गई। पिछले हफ्ते की एक सबसे भयानक घटना में, ठीक इसी तरह हमले की चपेट में आए और सहायता-विहीन छूट गए, कुकी अल्पसंख्यकों के एक गांव के हथियारबंद रक्षा दस्ते की गोलीबारी में, गांव जलाने पहुंची हिंसक भीड़ में से दस लोग मारे गए। उधर, राजधानी इंफाल में ही पिछले हफ्ते में ही राज्य की इकलौती महिला मंत्री और एक केंद्रीय राज्य मंत्री के घर पर भीड़ ने आग लगा दी। याद रहे कि केंद्रीय मंत्री के घर पर आग लगाने वाली भीड़, उसके अपने बहुसंख्यक, मेइती समुदाय से ही थी। यह वर्तमान शासन-प्रशासन से अल्पंसख्यक-बहुसंख्यक, सभी समुदायों तथा जातीय समूहों की नाराजगी की ओर इशारा करता है, जिसने शासन के लिए हालात को संभालना और मुश्किल बना दिया है। चंद महीने पहले ही चुनकर आई सरकार का हुक्म न तो इंफाल घाटी में चल रहा है, और न ही पहाड़ी इलाकों में। देरी से ही सही, केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद की गई पहलें भी बहुत मददगार नहीं हो सकी हैं। न तो सुरक्षा तंत्र में किए गए बदलाव जमीनी स्तर पर सभी समुदायों का भरोसा जीतने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं, और न ही शांति बहाल करने के लिए राज्यपाल की अध्यक्षता में केंद्र द्वारा गठित बहुपक्षीय समिति सभी पक्षों की आवाज बन पाई है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह मोदी सरकार के सामने आई उत्तर-पूर्व की सबसे बड़ी चुनौती है। अपनी ही पार्टी की राज्य सरकार के भरोसे या उसको रक्षा-बलों आदि की मदद मुहैया कराने भर से तो हालात संभलते नहीं लग रहे हैं। ऐसे में चूंकि केंद्र सरकार पर अब भी विभिन्न पक्षों का ज्यादा भरोसा है, इसका समय आ गया लगता है कि केंद्र सरकार सीधे आगे आकर हालात को संभाले। कहने की जरूरत नहीं है कि ऐेसे मामलों में देरी विभिन्न समुदायों तथा इथनिक समूहों के बीच विभाजन की खाई को और चौड़ा तथा पुख्ता करने का ही काम करेगी।


Subscribe Our Newsletter