18-11-2020 (Important News Clippings)

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18 Nov 2020
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Date:18-11-20

Their Lordships & Masters

Democratic barbarism, where every issue is seen as partisan combat, is aided by judicial power

Pratap Bhanu Mehta , [ The writer is contributing editor, The Indian Express ]

In political science literature there is a familiar term — democratic barbarism. Democratic barbarism is often sustained by a judicial barbarism. The term “barbarism” has several components. The first is the overwhelming appearance of arbitrariness in judicial decision-making. The application of law becomes so dependent on the arbitrary whims of individual judges that the rule of law or constitutional terms no longer have any meaning. The law becomes an instrument of oppression; or, at the very least, it aids and abets oppression.

This usually means weak protection for civil liberties and dissenters and an unusual degree of deference to state power, especially in constitutional matters. The court also becomes excessively concerned with its version of lese majesty: Like a scared monarch, the court cannot be seriously criticised or mocked. Its majesty is secured not by its credibility but by its power of contempt. And, finally, there is barbarism in a much deeper sense. It occurs when the state treats a section of its own citizenry as enemies of the people. The purpose of politics is no longer equal justice for all: It is to convert politics into a game of victims and oppressors and ensure that your side comes up the winner.

The Indian Supreme Court was never perfect. It has had its dark periods before. But the signs are that it is slipping into judicial barbarism in the senses described above. This phenomenon is not just a matter of individual judges or individual cases. It is now a systematic phenomenon with deep institutional roots. It is also part of a global trend, of a piece with developments in Turkey, Poland and Hungary, where the judiciary aids this kind of democratic barbarism. To be sure, not all judges succumb to this; there are still pockets of resistance in the system. There will also be instances of grand pronouncement of principles on behalf of liberty, an occasional relief granted to a deserving plaintiff, to preserve a thin veneer of respectability for the institution, while its daily practice continues to abet the rot.

So what are the symptoms of judicial barbarism? The court has refused to do timely hearings of cases that go to the heart of the institutional integrity of a democracy: The electoral bonds case, for example. It is no secret that the rules for the grant or denial of bail by the Supreme Court, and, correspondingly, by several high courts, have reached new levels of arbitrariness. But it is important to underscore a point here.

As any undertrial knows, encountering justice in the Indian legal system has always had an element of luck to it. But we should not mistake the distinctiveness of the current moment. Patriots like Sudha Bharadwaj or thinkers like Anand Teltumbde are being denied bail. Umar Khalid was given a minor relief in being allowed to step outside his cell but the fate of so many young student anti-CAA protestors remains uncertain. An 80-year-old social activist who is suffering from Parkinson’s was denied a straw, and the court will do a hearing in its own time. One can’t think of a more visible manifestation of sheer cruelty. Hundreds of Kashmiris were detained without habeas corpus redress.

All of these are not isolated instances of justice slipping because of the usual institutional inefficiencies. These are directly a product of a politics that sees protest, dissent, and freedom of expression all through the prism of potential enemies of the state. They are not equal citizens before the law. They are treated, without justification in many cases, as subversives, the only construct that democratic barbarism can put on disagreement. This construct is now directly aided by judicial power. And, it has to be said, the same phenomenon can be replicated at the level of states in service of a different political dispensation.

What starts as a selectivity on civil liberties will slowly creep into the ideological foundations of the state. As state after state is now contemplating legislation on “love jihad”, a communally insidious and infantilising construct, watch how the judiciary abets in legitimising this newest assault on liberty. We have gone past the stage where the highest court’s infirmities can be captured in the policy wonk-ish language of institutional reform. What is happening is more like giving judicial form to the language of democratic barbarism.

The Supreme Court was right to grant Arnab Goswami bail. It has finally issued a notice to the UP government over its arrest of journalists. But Justice SA Bobde’s reported intervention, that the Supreme Court was trying to discourage the use of Article 32, unwittingly let the cat out of the bag. Article 32 is one of the glories of the Indian Constitution that protects fundamental rights. It can be suspended only in a state of emergency. In some ways, discouraging the use of this article is a perfect metaphor for our times: We don’t want to formally declare a state of emergency but we might as well act as if there is one, as and when the need arises. Discourage, rather than suspend, the use of Article 32.

The fight against this is not going to be easy. The democratic barbarism, where every issue is now thought of through the prism of partisan combat, not public reason, has now infected assessment of the judiciary partly as a result of its own inability to project that it is above the fray. So much of the public discussion is about my favourite judicial victim versus yours that it is going to be hard to get a consensus on the rule of law. Ironically, the tradition of legal activism that is heavily invested in making the judiciary the arbiter of everything legitimises judicial intoxication. The trend still continues.

We may have our own views on the Central Vista project, for instance, but this is not the sort of issue the courts need to weigh in on. In seeking our minor policy victories from the court, we in some senses end up legitimising its major infractions on constitutional principles. Third, there is a culture in the Bar. There are a few voices like Dushyant Dave, Gautam Bhatia, Sriram Panchu, willing to call out the rot for what it is; but this has still not translated into a serious professional pushback. The complex of senior lawyers and judges still willing to defer to lese majesty of the courts, and comfortable with judicial barbarism, is still way too high. This may seem like a little graceless exaggeration, but when you see creeping hues of a Weimar judiciary, grace is no option for ordinary citizens.


Date:18-11-20

Spot the seeds of growth

Agriculture and rural sector can jump-start economy if we fix its ills

Bina Agarwal , [ The writer is professor of Development Economics and Environment, University of Manchester, UK ]

In the first quarter of this financial year, India’s GDP contracted by 23.9 per cent but agriculture grew by 3.4 per cent. Can agriculture make up for degrowth elsewhere? And can it do better than 3.4 per cent? To the first question, I would say — yes, up to a point; to the second — definitely.

Clearly, agriculture, which contributes only 15-16 per cent of GDP, cannot overturn contraction in other sectors, but along with the rural sector, it could jump-start the economy, if we fixed its ills and transformed it.

To begin with, we must reduce our preoccupation with prices and markets to first ensure that more farmers produce enough surplus to gain from higher prices and expanded markets. Despite green shoots, agriculture is ailing. Only 44 per cent of irrigable area is irrigated. Groundwater is fast depleting, soils are degraded, extension services barely function and climate change is speeding up.

Consider water, the key to higher yields. Almost 90 per cent of India’s groundwater goes into irrigation and is grossly over-extracted. In Punjab, water tables have been falling by over 2.3 ft/year since 2000, propelled by free electricity and no meters (only West Bengal meters groundwater use). By 2030, 65 per cent of India’s blocks will be over-extracting groundwater (World Bank).

Moreover, 86 per cent of our farmers cultivate two ha or less, often in fragments; 75-80 per cent borrow credit informally; 70 per cent provide only 4-5 per cent of marketed surplus in wheat and rice, even in surplus states; barely 6-12 per cent sell in mandis, and few gain from MSPs. Farm incomes are low and erratic. Millions have fallen into extreme poverty with COVID-19. In its current state, agriculture cannot lubricate our growth, let alone engine it.

However, agriculture can do hugely better if we change the way we farm; focus more on “allied sectors” — livestock, fisheries and forests — and build strong growth links with the non-farm rural economy which, along with agriculture, contributes some 46 per cent of NDP.

How do we change the way we farm? First, remodel irrigation by expanding rainwater harvesting (for both surface water and recharging groundwater); promoting micro-irrigation for efficient water use; and regulating groundwater extraction. Between 1999 and 2009, Gujarat’s agriculture grew at 9.6 per cent, attributed mainly to rainwater harvesting and BT cotton (T Shah et al, EPW). In 10-15 years, Gujarat built 0.5 million micro-structures: Check dams, bunds, etc. MGNREGA could be put to similar use in other states.

On micro-irrigation, again, a 2014 government study for 13 states found it significantly reduced water and fertiliser use, while raising wheat yields by 25 per cent, and vegetable yields by 52 per cent. However, only 10 per cent of India’s cropland has micro-irrigation. Regulated irrigation expansion will increase yields, cropping intensity and high-value crops.

Second, agroecological farming can save costs, employ more labour and rejuvenate soils. A survey of 286 experiments in sustainable farming across 57 countries found a mean yield increase of 79 per cent (J Pretty et al, 2006). Moving from cereals to multiple products, including poultry, fruits and vegetables, will also fit our changing dietary patterns.

Third, we need more research into heat-resistant crops and better extension. A study in Science (366, 2019) reported that agricultural information delivered via cell-phones increased yields by 4 per cent and the odds of adopting recommended inputs by 22 per cent, across several countries, including India.

Fourth, and most essential, is institutional change. Our farms are too small for tapping scale economies or effectively exploiting markets. What we need is smallholders pooling resources and farming cooperatively in small groups. People often say: But cooperative farming failed in the 1960s. They forget that we misguidedly pushed large and small farmers into one cooperative. Today we know better. Cooperation works if groups are small, relatively homogenous, constituted by friends and neighbours, cemented by trust.

Kerala is an obvious success story. It has 68,000 all-women group farms with 4-10 women jointly leasing land, pooling labour, sharing costs and returns. My in-depth research on a sample of group and individual farms in two districts showed that groups had 1.8 times the annual value of output/ha and five times the net returns/farm relative to individual family farms (95 per cent male-managed). Mean net return/group farm was Rs 1.2 lakh, thrice the national average of Rs 37,000/farm that year. Groups also enabled women to deliver on banana contracts. Notably, 87 per cent of the 50,000 groups cultivating under COVID survived economically, including vegetable farmers, whereas most individual vegetable farmers lost out due to lack of harvest labour and market outlets.

Is group farming specific to Kerala? No. We have emerging examples in Bihar, West Bengal, Gujarat and Telangana. In Bihar and Bengal, farmers have pooled their land into contiguous plots, and use electric pumps for drip irrigation, which was not possible with scattered plots and few power sources. These smallholder collectives also cooperate for input purchase and farm operations. Many have doubled their wheat and rice yields. And they, as also those in Gujarat, report being more food secure during the pandemic than their smallholder neighbours farming alone. Notably, these are not the Farmer Producers Organisations that market together but cultivate separately. The groups I mention do joint production and have adapted the SHG model. Many of India’s six million SHGs could run group enterprises.

Fifth, livestock, fisheries and forests, which account for 26 per cent, 5.5 per cent and 8.5 per cent of GVP from agriculture, have huge underused potential. Livestock is much discussed, but what about fisheries? India is the world’s second-largest producer of aquaculture fish and employs 13.5 million people, 32 per cent being women (FAO). In 2017-18, our fisheries grew at 11.9 per cent.

Similarly with forests. They provide an estimated 47 per cent of India’s “GDP of the poor” (TEEB). Since 1990, when we launched joint forest management with community cooperation, forest cover has risen to 21.5 per cent of geo-area. Our target is 33 per cent. Forest protection and plantation, biodiversity restoration and eco-tourism can create millions of jobs.

Finally, we must strengthen farm and rural non-farm linkages: 61 per cent of rural incomes come from non-farm activities. A vast under-tapped potential lies in agro-processing (rural families purchase 80 per cent of the food they eat); machine tools and agro-machinery (consider Ludhiana in the 1980s); farm tourism; and health and education services. In turn, this will boost aggregate demand. Expenditure elasticities calculated by Maitreesh Ghatak et al using CMIE data indicate that a rise in incomes of the bottom 50 per cent of rural households would raise demand for many local products.

Transforming agriculture and its allied sectors and creating synergy with the non-farm rural economy would energise growth and invigorate rural communities. This would also help more rural youth find local jobs, rather than be forced to live as aliens in inhospitable cities.


Date:18-11-20

किसानों के वे सात डर जो उन्हें विरोध पर मजबूर कर रहे हैं

योगेन्द्र यादव , ( सेफोलॉजिस्ट और अध्यक्ष, स्वराज इंडिया )

अगले सप्ताह देश किसानों का एक अभूतपूर्व जमावड़ा देखेगा। संविधान दिवस 26 नवंबर को देशभर के किसानों ने ‘दिल्ली चलो’ का संकल्प लिया है। ट्रेन और सामान्य बसें न चलने की वजह से दूर-दराज के किसान दिल्ली नहीं आ सकेंगे। लेकिन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और खासतौर पर पंजाब से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी कर चुके हैं। पिछले दो महीने से प्रदेश में एक ऐतिहासिक आंदोलन चला रहे पंजाब के किसानों ने फैसला किया है कि अब बाहर निकलने का वक्त है। अब वे ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ लगाकर दिल्ली दरबार बंद करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर निकलेंगे।

किसान आंदोलन का रास्ता तभी पकड़ते हैं जब पानी नाक के ऊपर चला जाता है। पिछले कई साल से किसान बेहद परेशान हैं। किसान पिछली सरकारों के जमाने में भी परेशान थे, क्योंकि देश की कोई भी सरकार किसान हितैषी नहीं रही है। लेकिन मोदी राज में तो हद पार हो गई। वादे होते रहे, झूठे दावे मिलते रहे। वर्ष 2014 के चुनाव से पहले स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूले से फसल का डेढ़ गुना दाम देने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने चालाकी से फॉर्मूला ही बदल दिया। वादा किया था छह साल में किसान की आय दोगुनी करने का, लेकिन अब तक हिसाब ही कभी नहीं दिया। बातें किसान को आज़ाद करने की होती रहीं, लेकिन किसान को मिली एक के बाद एक बंदी। पहले नोटबंदी, फिर लॉकडाउन से देशबंदी और अब किसानों की घेराबंदी।

किसानों को ऐतिहासिक सौगात के नाम पर जो कानून सरकार लाई है, उनमें किसान को आने वाली पीढ़ियों की घेराबंदी दिखती है। उनका भविष्य एक-दो नहीं, सात दिशाओं से बंद किया जा रहा है। किसान का पहला और सबसे बड़ा डर है मंडी बंद होने का। संसद ने कानून पास कर दिया है कि मंडी व्यवस्था के बाईपास के रूप में प्राइवेट मंडी बनाई जाएगी। किसानों का डर है कि दो-तीन साल में सरकारी मंडी बैठ जाएगी। जिसे सरकार किसान की आज़ादी बताती है, किसान को उसमें बर्बादी दिखती है। मंडी बैठ गई तो किसान के सिर पर जो टूटा-फूटा छप्पर है, वह भी हट जाएगा। सरकार कहती है, किसान को नीला आकाश दिखाई देगा, चांद-तारे दिखेंगे। किसान कहते हैं उन्हें ऐसी आजादी नहीं चाहिए।

दूसरा डर है एमएसपी यानि न्यूनतम समर्थन मूल्य बंद होने का। किसान जानता है कि सरकारी मंडी नहीं होगी तो सरकारी रेट पर फसल खरीदी धीरे-धीरे बंद हो जाएगी। सरकार कहती है कि एमएसपी बंद नहीं होगी। लेकिन किसान समझदार हैं। वे जानते हैं कि सरकार कभी घोषणा करके एमएसपी बंद नहीं करेगी। कागज़ में घोषणा होती रहेगी, बस खरीद नहीं होगी। किसान कहते हैं कि अगर सरकार एमएसपी पर पक्की है तो इसे कानून में लिख दे।

तीसरे डर की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन गांव के गरीब, छोटे किसान व मजदूर के मन में बड़ी बात है वह। अगर सरकार गेहूं व धान की खरीद बंद करेगी तो देर-सबेर गरीबों को मिलने वाला सस्ता राशन भी बंद होगा।

चौथा डर है कि कॉन्ट्रैक्ट खेती के कानून से किसान बंधक हो जाएगा। किसान व कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट की नई व्यवस्था शुरू होगी। जब कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के फायदे में होगा तो उसे लागू करवाया जाएगा। जिस साल किसान को फायदा होगा, तब कॉन्ट्रैक्ट के कानूनी दांव पेंच लगाकर कंपनी मुकर जाएगी। किसान कंपनी के बंधक बन जाएंगे।

पांचवां डर जमाखोरों पर रोकटोक बंद करने के बारे में है। अनिवार्य वस्तु कानून में संशोधन कर अब व्यापारियों को जमाखोरी और कालाबाजारी की पूरी छूट दे दी गई है। इसका फायदा उठाकर बड़े व्यापारी किसान की फसल के रेट गिरा देंगे, लेकिन खरीददारों के लिए रेट बढ़ा देंगे।

छठा डर सस्ती बिजली बंद होने का है। किसान ने सुन लिया है कि मोदी सरकार कानून ला रही है ताकि राज्य सरकारें किसान को फ्री या सस्ती बिजली नहीं दे सकेंगी। किसान पूछता है कि अगर सस्ती बिजली राज्य सरकारें अपनी जेब से दे रही हैं, तो केंद्र सरकार इसके बारे में कानून क्यों बना रही है?

अब सरकार सातवां डर और ले आई है। दिल्ली और एनसीआर इलाके के पर्यावरण को बचाने के लिए किसान को जेल में बंद करने का कानून भी बन गया है। पराली जलाने पर किसान को एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना और पांच साल तक की सजा का नया कानून लागू हो गया है। किसान पूछते हैं कि हवा साफ़ करने के लिए दिल्ली के लोग पहले गाड़ियां कम क्यों नहीं करते, अपने उद्योग और भवन निर्माण का प्रदूषण बंद क्यों नहीं करते?

इसलिए अब किसानों ने भी सरकार की इन सात तरह की घेराबंदी के खिलाफ अब मुठ्ठी बंद कर ली है। देशभर के कोई 500 किसान संगठन दिल्ली में ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ के कार्यक्रम के लिए एकजुट हो गए हैं और आर-पार की लड़ाई का बिगुल बज गया है। किसानों ने तय कर लिया है कि जो नेता और पार्टी इन किसान विरोधी कानूनों के साथ हैं, उनका वोट बंद करेंगे। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, जो इस सवाल पर किसान के साथ नहीं खड़ी, उसका बोरिया-बिस्तर बांध देंगे। संविधान दिवस 26 नवंबर से किसान अपने संवैधानिक हक़ की लड़ाई शुरू करेंगे।


Date:18-11-20

डिजिटल मीडिया को नियमों से बांधने में भ्रमित सरकार

विराग गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट के वकील

सन 1991 में भारत में उदारीकरण के साथ विश्व में वेबसाइट के चलन की शुरुआत हुई। उसके 30 साल बाद अब भारत समेत पूरा संसार लगभग 1.8 अरब वेबसाइट्स और 45 लाख एप्स के नागपाश में बंध-सा गया है। सबसे बड़ा बाज़ार होने के बावजूद भारत में सरकार, संसद व सुप्रीम कोर्ट, इंटरनेट की प्रचंडता को समझने में विफल रहे हैं। इसकी एक मिसाल केंद्र सरकार की नई अधिसूचना है, जिससे ऑनलाइन समाचार और ओटीटी सामग्री को अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। इंटरनेट की दुनिया में भारत के आईटी इंजीनियर विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन इस सरकारी अधिसूचना से ऐसा लग रहा है कि नौकरशाही ने इंटरनेट नियमन के प्ले ग्रुप में पहला कदम ही रखा है।

अभिव्यक्ति की आज़ादी को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकने वाले इस बड़े कदम से सरकार की मंशा के साथ तीन बड़े संवैधानिक सवाल खड़े होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 77 के तहत जारी इस अधिसूचना से यह स्पष्ट नहीं है कि 9 नवंबर के पहले सरकार का कौन-सा मंत्रालय ऑनलाइन न्यूज़ और ओटीटी कंटेंट का नियमन कर रहा था। अगर यह विषय नए तरीके से सूचना और प्रसारण मंत्रालय को आवंटित किया गया है तो फिर पिछले कई वर्षों से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने भारत सरकार की तरफ से हलफनामे और जवाब किस मंत्रालय की तरफ से फाइल किए जा रहे थे? दूसरा बड़ा सवाल यह है कि फेसबुक, गूगल, ट्विटर व नेटफ्लिक्स जैसी विदेशी कंपनियों पर भारत सरकार के नियम कैसे लागू किए जाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल कंपनियों को नियमों से परे रखकर, यदि भारत के डिजिटल मीडिया को ही इन नए नियमों के तहत निशाना बनाया गया तो फिर सिंगापुर और दुबई की कंपनियों के माध्यम से भारत के डिजिटल मीडिया पर वर्चस्व रखने का चलन और बढ़ जाएगा।

तीसरा, डिजिटल मीडिया के नियमन में सरकारी महकमों में अंधेरे के साथ भारी कनफ्यूजन भी है। कंटेंट का अधिकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास आ गया लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के नियमन का अधिकार किस मंत्रालय के पास है, यह पूरे ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में नहीं दिखता। कैबिनेट सचिवालय द्वारा नोटिफाई इन नियमों को देखें तो दूरसंचार और ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े मामले दूरसंचार विभाग के अधीन आते हैं जबकि साइबर और आईटी कानून से जुड़े मामले आईटी मिनिस्ट्री के अधीन हैं। विदेशी मीडिया और मनोरंजन की कंपनियां भारत में जो व्यापार करती हैं उससे जुड़े विदेशी व्यापार और एफडीआई से जुड़े मामले वाणिज्य मंत्रालय के तहत आते हैं। डिजिटल कंपनियों पर टैक्स का मामला वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विदेशी कंपनियों से संपर्क करने के लिए विदेश मंत्रालय की मदद लेनी होती है, जबकि विदेशी कंपनियों के खिलाफ भारत में कार्रवाई का अधिकार राज्यों की पुलिस और केंद्रीय गृह मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में ही आता है।

पंचतंत्र और जातक कथाओं में आंखों में पट्टी बांधे उस विद्वान से हम सभी वाकिफ हैं, जो हाथी की सूंड को टटोलकर उसे सांप बताता है। उसी तर्ज़ पर डिजिटल के प्रति नौकरशाही के टटोलू रवैये की वजह से क़ानून के राज के साथ अर्थव्यवस्था भी चौपट हो रही है।

संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी के हक़ को समानता के अधिकार के साथ देखना जरूरी है। इसलिए प्रिंट व टीवी मीडिया की तर्ज पर डिजिटल मीडिया का नियमन करना सरकार का संवैधानिक उत्तरदायित्व है। इसके लिए सरकार को सभी मंत्रालयों के सहयोग से पांच महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। पहला, भारत में रेहड़ी से लेकर छोटी-बड़ी दुकानों को कई तरह का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसी तरह से भारत में व्यापार कर रही हर वेबसाइट, एप या डिजिटल कंपनी के केंद्रीकृत स्तर पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था बननी चाहिए। प्रिंट व टीवी मीडिया की तर्ज पर डिजिटल कंपनियों के संपादक की वैधानिक जवाबदेही तय करने के लिए इंटरमीडियरी नियमों में बदलाव जरूरी है, जो आईटी मंत्रालय के पास कई सालों से लंबित है। दूसरा, सरकार से विज्ञापन या फिर डाटा शेयरिंग का लाभ लेने वाली कंपनियों को चीन और अमेरिका की बजाय, भारत के संविधान और नियमों के तहत काम करने की अनिवार्यता होनी चाहिए। तीसरा, अमेरिका में एफसीसी के पास रेडियो, टीवी, वायर, सैटेलाइट और केबल के नियमन का अधिकार है। भारत में भी उसी तर्ज पर वैधानिक अधिकारों के साथ केंद्रीय नियामक का गठन हो तो राज्यों की मनमर्जी और दमन में कमी आएगी। चौथा, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, अमेज़न, नेटफ्लिक्स और यू-ट्यूब जैसी न्यूज़ व मनोरंजन परोसने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भारत में आर्थिक जवाबदेही तय होनी चाहिए। उनकी भारीभरकम आमदनी से सरकार को टैक्स के साथ यूजर्स और परंपरागत मीडिया को भी आर्थिक लाभ मिले तो अर्थव्यवस्था में जान भी आएगी। पांचवां, सोशल मीडिया में फर्जी फालोअर्स और यूजर्स के माध्यम से फेक न्यूज़ और हेट न्यूज़ फैलाना संविधान और लोकतंत्र दोनों के साथ घिनौना मजाक है। इससे निपटने के लिए आईटी एक्ट और आईपीसी के तहत सख्त कानून और पुख्ता व्यवस्था बनाई जाए तो फिर सही अर्थों में कानून का शासन लागू होगा।


Date:18-11-20

आतंक के खिलाफ आवाज

संपादकीय

भारतीय प्रधानमंत्री ने एक बार फिर आतंकवाद का मसला उठाया। इस बार उन्होंने यह मसला ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में उठाते हुए कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को दोषी ठहराया जाए और उनका संगठित तरीके से विरोध हो। नि:संदेह उनका संकेत पाकिस्तान की ओर था, लेकिन कहीं न कहीं चीन भी उनके निशाने पर था। चीन को निशाने पर लेने की आवश्यकता इसलिए थी, क्योंकि वह न केवल पाकिस्तान का अनुचित बचाव करता है, बल्कि उसके यहां के आतंकी सरगनाओं की ढाल भी बनता है। यदि पाकिस्तान किस्म-किस्म के आतंकी संगठनों का सबसे बड़ा गढ़ है तो उसकी तरफदारी करने में सबसे आगे रहने वाले देशों में चीन है। आखिर कौन भूल सकता है कि चीन किस तरह बरसों तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकी संगठन जैश-ए मुहम्मद के सरगना मसूद अजहर को प्रतिबंधित करने की पहल का विरोध करता रहा? इसी आतंकी संगठन के दो सदस्य गत दिवस दिल्ली में गिरफ्तार किए गए। पुलवामा हमले के पीछे भी इसी आतंकी संगठन का हाथ था और इसके पहले के अन्य आतंकी हमलों में भी। इसमें कहीं कोई दोराय नहीं कि पाकिस्तान अब भी आतंकी संगठनों को पाल-पोस रहा है और चीन इसकी अनदेखी करने में लगा हुआ है।

हालांकि इस सच से कश्मीरी नेता भी भली तरह परिचित हैं कि चीन किस तरह पाकिस्तान की पीठ पर हाथ रखे हुए है और इसी कारण वह किस प्रकार कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद को हवा देने में लगा हुआ है, फिर भी वे उन नीतियों पर चलना पसंद कर रहे हैं, जो इन दोनों देशों को रास आती हैं अथवा उनके एजेंडे के अनुरूप हैं। इन दिनों जिस गुपकार गठबंधन की चर्चा है, वह और कुछ नहीं, बल्कि पाकिस्तान और चीन के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला राजनीतिक गठजोड़ है। इस गठजोड़ की मांगें कश्मीर में कलह पैदा करने वाली ही अधिक हैं। यह अच्छा हुआ कि कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसका गुपकार गठजोड़ से कोई लेना-देना नहीं, लेकिन यह समझना कठिन है कि उसने यह स्पष्टीकरण देने में इतने दिन क्यों खपा दिए? मात्र इस स्पष्टीकरण से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि उसके कुछ नेता वैसी ही बातें करने में लगे हुए हैं, जैसी गुपकार गठजोड़ के नेता कर रहे हैं। यह रवैया अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की ओर से आतंकवाद के खिलाफ उठाई जा रही आवाज को बल प्रदान करने वाला नहीं। हमारे राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज तभी अच्छे से सुनी जाएगी, जब आतंकवाद के खिलाफ घरेलू मोर्चे पर एकजुटता दिखाने का कोई अवसर छोड़ा नहीं जाएगा।


Date:18-11-20

जिहाद रूपी कैंसर का इलाज

शंकर शरण , ( लेखक राजनीतिशास्त्र के प्रोफेसर हैं )

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आतंकवाद से लड़ने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि किसी को आतंकवाद और हिंसा से लाभ नहीं हो सकता। उन्होंने फ्रांस में हमले की भी निंदा करते हुए स्पष्ट किया कि भारत आतंकवाद की लड़ाई में फ्रांस के साथ है। उन्होंने नीस के चर्च में हुए हमले का भी उल्लेख किया, जिसमें एक आदमी छुरा लेकर चर्च में घुसा और ‘अल्ला हो अकबर’ चिल्लाकर तीन लोगों को मार डाला था। प्रधानमंत्री ने भारत द्वारा झेले जाते रहे आतंकवाद का भी उल्लेख किया। जिसे आतंकवाद कहा जाता है, उसे खुद आतंकवादी ‘जिहाद’ कहते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस जिहादी आतंक का कारण इस्लामवाद और इस्लामी अलगाववाद को बताया है।

प्रश्न है कि जिस चीज के बारे में हमारे युवाओं को कभी कुछ बताया ही नहीं जाता, उससे लोग कैसे लड़ेंगे? किस चीज से सावधान रहेंगे? आजकल बीबीसी में अलकायदा पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है। उसमें हम देख सकते हैं कि सीरिया के जिहादी कैंपों में वह कैसे छोटे-छोटे बच्चों को जिहाद, शरीयत की व्यवस्थित शिक्षा और काफिरों से लड़ने, हमले करने का हथियारबंद प्रशिक्षण देता रहा है। हालांकि इस मामले में वह कोई अपवाद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया आदि कई देश भी कट्टरपंथी युवाओं को किशोरवय से ही जिहाद का प्रशिक्षण देते रहे हैं। इसके अलावा हक्कानिया जैसे अनेक देवबंदी मदरसे दुनिया भर में ‘जिहाद फैक्ट्री’ के रूप में कुख्यात रहे हैं। उन सबके बारे में भारतीय छात्र, युवा कुछ नहीं जानते। उनकी संपूर्ण शिक्षा ऐसी होती है, मानों जिहाद से उनकी या देश की सुरक्षा कोई मुद्दा ही न हो! ऐसे में प्रश्न है कि उस नियमित, कटिबद्ध जिहादी प्रशिक्षण की तुलना में उनके संभावित शिकारों, काफिरों की तैयारी क्या है? भारत तो दुनिया में जिहादी आतंकवाद से सबसे अधिक और निरंतर त्रस्त देशों में एक है। पिछले तीन दशक में ही भारत पर सैकड़ों आतंकी हमले हुए हैं, किंतु स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक कहीं ‘आतंकवाद’ या जिहाद’ के बारे में एक शब्द नहीं पढ़ाया जाता कि यह कौनसी चिड़िया है? उसके लक्ष्य, प्रेरणा, इतिहास आदि क्या हैं? साफ है कि दुश्मन से सही लड़ाई हो ही नहीं सकती, जब तक कि आप उसे पहचानते न हों। दुश्मन का आत्मबोध और शत्रु-बोध, दोनों जानना उतना ही जरूरी है, जैसे डॉक्टर के लिए इलाज से पहले रोग की पहचान करना। यह इसलिए विशेष चिंताजनक है, क्योंकि जिहादी आतंकवाद मुख्यत: सैनिक लड़ाई नहीं है। तभी अमेरिका और यूरोप अपने श्रेष्ठ हथियारों, सैनिकों के बाद भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान में आतंकवाद को नहीं हरा सके। उलटे किसी-न-किसी प्रकार उनसे समझौता करते रहे हैं, क्योंकि जिहाद मुख्यत: वैचारिक, शैक्षिक, लड़ाई है। खुद जिहादी किसी देश की सीमाओं पर नहीं, बल्कि समाज के अंदर रहते हैं। वहीं पनपते, फैलते हैं। अपना जाल फैलाते हैं और जब-तब हमले करते हैं। किनके ऊपर? प्राय: काफिर समाज पर यानी उनके बाजार, स्कूल, संसद, विधानसभा, मंदिर, चर्च और सिनॉगाग (यहूदी उपासना गृह) आदि पर। भारत में भी मंदिरों पर हमले होते रहे हैं, पर इनके शिकार हुए समाजों को कुछ नहीं मालूम कि जिहाद है क्या? सवाल है कि हमारे युवा और आम नागरिक इस आतंकवाद से कैसे लड़ेंगे, जिसके बारे में उन्हें शिक्षा में कुछ ही नहीं बताया जाता। उनके माता-पिता की भी वही शिक्षा हुई, इसलिए वे भी खाली हैं। पत्रकार और नेतागण टूटी-फूटी बातें जानते हैं। तभी तो कहते हैं आतंकवाद से किसी को लाभ नहीं होता, जबकि सच्चाई यह है कि कम से कम एक मतवाद सारी दुनिया में केवल हिंसा और आतंक के बल पर फैला है। यही नहीं, कुछ दशकों से ‘मुस्लिम ब्रदरहुड’ ने पूरी दुनिया में काफिरों के बीच मिथ्या-प्रचार का व्यवस्थित तंत्र भी चला रखा है। इसमें वे आतंकवाद, जिहाद के बारे में भ्रामक बातें फैलाते हैं, ताकि उनके शिकार भ्रम में पड़े रहें। दुश्मन को भ्रमित करना सदैव युद्ध का एक अंग रहा है, अत: योजनाबद्ध जिहाद करने वाले संगठन इसके प्रति सचेत हैं, ताकि ‘काफिर’ लोग, उनकी सरकारें, बुद्धिजीवी, मीडिया आदि न केवल अनजान रहें, बल्कि उनका बचाव भी करें।

भारत से लेकर अमेरिका तक आम जनता शांति चाहती है। उनकी इसी भावना का फायदा उठाकर काफिरों को जिहाद की सच्चाइयों, अनुभवों, पूरे इतिहास पर पर्दा डालने को कहा जाता है, ताकि ‘शांति’ बनी रहे। इसी के पूरक कदम के रूप में इस्लामी नेता नाराजगी दिखाते हैं। जब भी कोई सच्चाई रखी जाती है, उसे ‘इस्लाम को बदनाम’ करना कहकर धमकी देकर बंद कराया जाता है, जबकि वही बातें खुलकर सारे आतंकवादी ठसक से कहते हैं। उनके पर्चों, पोथियों, प्रशिक्षण वीडियो में, हर कहीं इस्लामी किताबों की ही बातें दुहराई मिलती हैं, लेकिन उसी पर विचार-विमर्श करने पर नाराजगी दिखाकर आपत्ति की जाती है। जैसे अभी फ्रांसीसी राष्ट्रपति पर हो रहा है। मैक्रों ने जिस इस्लामवाद और अलगाववाद का उल्लेख किया है, वह स्वत: प्रमाणित है। काफिर से अलगाव के बिना इस्लामी सिद्धांत का एक पैराग्राफ भी नहीं बनता। आखिर फ्रांस के राष्ट्रीय कानूनों के बदले शरीयत, फ्रांसीसी शिक्षा के बदले अरब जाकर मदरसे की शिक्षा लेने, सारे जिहादियों द्वारा कुरान और शरीयत का हवाला देना आदि अलगाववाद और इस्लामवाद नहीं तो और क्या है? फिर जिहाद का पूरा सिद्धांत कुरान और सुन्ना (प्रोफेट के कथन एवं व्यवहार) के सिवा और कहीं पर वर्णित नहीं है। सारे जिहादी संगठन वही पढ़ते, पढ़ाते हैं। कथित ‘व्याख्या की गलतफहमी’ भी तभी दूर होगी, जब पहले उसे सामने रखें। इसलिए सभी देशों की सरकारें आतंकियों के सिद्धांत, विचारों, पर्चों, किताबों और प्रशिक्षण दस्तावेजों के व्यवस्थित अध्ययन की व्यवस्था करें या करवाएं, जैसे गणित या भौतिकी का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। राष्ट्रीय एवं आंतरिक सुरक्षा ऐसा उपेक्षणीय विषय तो नहीं, जिसके प्रति सुनी-सुनाई बातों पर हम निर्भर रहें! भारत की भी शिक्षा योजना में इतिहास, धर्म और राष्ट्रीय एवं आंतरिक सुरक्षा का उल्लेख तक गायब हो गया है। यह नि:संदेह आतंकवादियों को ही सुविधा देता है। ज्ञात रहे कि दुश्मन के बारे में प्रमाणिक जानकारी होने और उसके द्वारा हमले की संख्या में प्रतिकूल आनुपातिक संबंध है।


Date:18-11-20

सिरदर्द साबित होता सोशल मीडिया

राजीव सचान , ( लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडीटर हैं )

अमेरिकी संसद की एक समिति की ओर से फेसबुक और ट्विटर के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और जैक डोर्सी को एक बार फिर तलब किया गया। इसके पहले अक्टूबर में भी उन्हें तलब किया गया था। तब उनके साथ गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भी थे। उस दौरान उन्हें और खासकर जैक डोर्सी को खासी फटकार लगाई गई थी, क्योंकि ट्विटर ने जो बाइडन के खिलाफ न्यूयार्क पोस्ट को अपनी एक खबर साझा करने से रोक दिया था। चूंकि ट्विटर के पास ऐसा करने का कोई ठोस आधार नहीं था इसलिए उसने माफी मांग कर न्यूयार्क पोस्ट की उक्त खबर के खिलाफ उठाए गए अपने मनमाने कदम को वापस ले लिया। उस समय जैक डोर्सी उक्त समिति के ऐसे सवालों के भी जवाब नहीं दे सके थे कि वह किस आधार राष्ट्रपति ट्रंप के ट्वीट को तो गलत सूचना कहकर ‘लेबल’ कर देते हैं, लेकिन ईरान के अयातुल्ला खामनेई के उन ट्वीट के खिलाफ कुछ नहीं करते, जिनमें वह इजरायल के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल करने की धमकी दे रहे होते हैं? ट्विटर की ओर से अभी तक इस सवाल का भी जवाब नहीं दिया गया कि उसने मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मुहम्मद के उस ट्वीट को हटाया भर क्यों, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को फ्रांस के लाखों लोगों का कत्ल करने का अधिकार है। आम तौर पर ट्विटर हिंसा की ऐसी खुली वकालत करने वालों के एकाउंट निलंबित कर देता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसने महातिर को क्यों बख्श दिया और वह भी तब जब फ्रांस के एक मंत्री ने उनके एकाउंट को निलंबित करने की मांग करते हुए कहा था कि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो यह हत्या के आह्वान में ट्विटर की भागीदारी का प्रमाण होगा। इसके बावजूद ट्विटर के कान पर जूं नहीं रेंगी।

सोशल मीडिया कंपनियों और खासकर ट्विटर, फेसबुक का मनमाना रवैया नया नहीं है। इन कंपनियों ने भिन्न-भिन्न देशों के लिए अलग-अलग मानदंड अपना रखे हैं। हालांकि इन कंपनियों को चीन ने अपने यहां घुसने नहीं दिया है, लेकिन चीन सरकार और उसके नेता इनके प्लेटफार्म पर सक्रिय हैं और कई बार तो आपत्तिजनक टिप्पणियां भी करते रहते हैं। किसी को नहीं पता कि जिस चीन ने फेसबुक और ट्विटर समेत अन्य सोशल मीडिया कंपनियों को प्रतिबंधित किया हुआ है, उसी के प्रति वे इतना नरम रवैया क्यों अपनाए हुए हैं? जैसे-जैसे सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही की जरूरत बढ़ रही है, वैसे-वैसे वे और गैर-जिम्मेदार होती जा रही हैं। इन कंपनियों के ऐसे गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार से भारत भी दो-चार हो रहा है। कुछ समय पहले जिस ब्रिटिश सलाहकार फर्म कैंब्रिज एनालिटिका की ओर से फेसबुक के पांच करोड़ लोगों का डाटा चोरी कर उसका राजनीतिक इस्तेमाल करने का मामला सामने आया था, उसकी सेवाएं लेने का आरोप कांग्रेस पर भी लगा था और भाजपा पर भी। जब अमेरिका में इस मामले ने बहुत तूल पकड़ा और मार्क जुकरबर्ग को वहां की संसद में तलब किया गया तो उन्होंने माफी मांग कर कर्तव्य की इतिश्री कर ली। फेसबुक की वजह से दुनिया के कई देशों में दंगे भड़क चुके हैं और उसने कई देशों के चुनाव भी प्रभावित किए हैं, लेकिन इस तरह के प्रत्येक मामलों में जुकरबर्ग हर बार माफी मांग कर बच निकले हैं।

इसमें संदेह नहीं कि सोशल मीडिया कंपनियों ने लोगों को जहां अपनी बात कहने, संवाद करने की सहूलियत प्रदान की है, वहीं शासन-प्रशासन को भी अपनी बात जनता तक पहुंचाने की सुविधा दी है, लेकिन इसमें भी दोराय नहीं कि उनके प्लेटफार्म आधी-अधूरी, एकपक्षीय, निराधार और झूठी खबरों के सबसे बड़े गढ़ भी हैं। सोशल मीडिया लोगों को अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में जितना मददगार है, उतना ही झूठ और वैमनस्य फैलाने का जरिया भी है। सोशल मीडिया कंपनियां प्रकट रूप में यह दावा करती हैं कि वे फर्जी खबरों से लड़ने का काम करती हैं, लेकिन हकीकत इसके उलट है। इन कंपनियों की ओर से यह भी दावा किया जाता है कि वे नफरती बातों के खिलाफ हैं, लेकिन नफरत फैलाने का काम उनके ही जरिये किया जाता है।
ट्विटर पर घोर आपत्तिजनक, वैमनस्य फैलाने और गाली-गलौज वाले हैशटैग समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं। 10-20 लोग ठान लें तो वे मिलकर किसी के भी खिलाफ कितना भी भद्दा-ओछा हैशटैग ट्रेंड करा सकते हैं। ट्विटर ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ नहीं करता। एक के बाद एक अध्ययन यही बता रहे हैं कि सोशल मीडिया कंपनियां फर्जी खबरों और नफरती बयानों को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही हैं।

सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी किस तरह बढ़ती जा रही है, इसका ताजा उदाहरण है ट्विटर की ओर से अभी हाल में लेह की भौगोलिक स्थिति चीन में दिखाया जाना। इस पर भारत सरकार की ओर से आपत्ति जताए जाने पर ट्विटर ने कहा कि वह भारत की भावनाओं का सम्मान करता है। संसद की एक समिति ने उसके इस जवाब को नाकाफी बताया। यह नाकाफी साबित भी हुआ। ट्विटर ने भारतीय मानचित्र को पूरी तरह सही करने के बजाय लेह की भौगोलिक स्थिति जम्मू-कश्मीर में दिखानी शुरू कर दी। इस पर बीते नौ नवंबर को उसे नोटिस देकर यह पूछा गया कि क्यों न उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए? क्या ट्विटर सुधरने को तैयार होगा? कहना कठिन है, क्योंकि यह नोटिस जारी होने के चार दिन बाद उसने गृहमंत्री अमित शाह के ट्विटर एकाउंट से उनकी प्रोफाइल फोटो हटा दी। जब इस पर सवाल उठे तो कभी यह कहा गया कि कथित कॉपीराइट दावे के कारण ऐसा हुआ और कभी यह कि गलती से ऐसा हो गया था, अब सुधार दिया गया है। पता नहीं सच क्या है, लेकिन एक धारणा यह भी है कि ट्विटर ऐसा करके भारतीय शासन के रुख-रवैये की थाह लेना चाह रहा था। यदि सोशल मीडिया कंपनियां मनमानी करने में सक्षम हैं तो इसकी एक वजह सरकारों की शिथिलता भी है।


Date:18-11-20

शामिल नहीं होने के मायने

डॉ. जयंतीलाल भंडारी

हाल ही में 15 नवम्बर को दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड समझौते रीजनल कांप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (आरसेप) ने 15 देशों के हस्ताक्षर के बाद मूर्त रूप ले लिया है। इस आरसेप समूह में 10 आसियान देशों-वियतनाम, लाओस, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनेई और कंबोडिया के अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं।

गौरतलब है कि आरसेप समूह के देशों में विश्व की कुल जनसंख्या की करीब 47.6 प्रतिशत जनसंख्या रहती है, जिसका वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में करीब 31.6 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार में करीब 30.8 प्रतिशत योगदान है। आरसेप समझौते पर हस्ताक्षर के बाद समूह के मेजबान देश वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक ने कहा कि आठ साल की कड़ी मेहनत के बाद हम आधिकारिक तौर पर आरसेप वार्ताओं को हस्ताक्षर तक लेकर आ पाए हैं। आरसेप समझौते के बाद बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को समर्थन देने में आसियान की प्रमुख भूमिका रहेगी। आरसेप के कारण एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक नया व्यापार ढांचा बनेगा और उद्योग कारोबार सुगम हो सकेगा। साथ ही कोविड-19 से प्रभावित आपूर्ति श्रृंखला को फिर से खड़ा किया जा सकेगा। आरसेप से सदस्य देशों के बीच व्यापार पर शुल्क और नीचे आएगा, जिससे समूह के सभी सदस्य देश लाभांवित होंगे।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले वर्ष नवम्बर 2019 में आरसेप में शामिल नहीं होने की घोषणा की थी। देश के इस रु ख में पिछले एक वर्ष के दौरान कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस बार नवम्बर 2020 में फिर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन (आसियान) सदस्यों के साथ मोदी ने स्पष्ट किया कि मौजूदा स्वरूप में भारत आरसेप का सदस्य होने को इच्छुक नहीं है। भारत के मुताबिक आरसेप के तहत देश के आर्थिक तथा कारोबारी हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। आरसेप समझौते के मौजूदा प्रारूप में आरसेप की मूल भावना तथा वे मार्गदर्शन सिद्धांत परिलक्षित नहीं हो रहे हैं जिन पर भारत ने सहमति दी थी। साथ ही आरसेप समझौते में भारत की चिंताओं का भी निदान नहीं किया गया है। आरसेप समूह में शामिल नहीं होने का एक कारण यह भी है कि आठ साल तक चली आरसेप वार्ता के दौरान वैश्विक आर्थिक और व्यापारिक परिदृश्य सहित कई चीजें बदल चुकी हैं तथा भारत इन बदलावों को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। वस्तुत: भारत का मानना है कि आरसेप समझौते में शामिल होने से राष्ट्रीय हितों को भारी नुकसान पहुंचता और आरसेप भारत के लिए आर्थिक बोझ बन जाता। इस समझौते में भारत के हित से जुड़ी कई समस्याएं थीं और देश के संवेदनशील वगरे की आजीविका पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ता। पिछले काफी समय से घरेलू उद्योग और किसान इस समझौते का भारी विरोध कर रहे थे क्योंकि उन्हें चिंता थी कि इसके जरिये चीन और अन्य कई आसियान के देश भारतीय बाजार को अपने माल से भर देंगे।

इसके अलावा चीन के बॉर्डर रोड इनीशिएटिव (बीआरआइ) की योजना, लद्दाख में उसके सैनिकों की घुसपैठ, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती हैसियत में रोड़े अटकाने की चीन की प्रवृत्ति ने भी भारत को आरसेप से दूर रहने पर विवश किया। यह बात भी विचार में रही कि भारत ने जिन देशों के साथ एफटीए किया है, उनके साथ व्यापार घाटे की स्थिति और खराब हुई है। मसलन दक्षिण कोरिया और जापान के साथ भी भारत का एफटीए है, लेकिन इन देशों के साथ एफटीए ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपेक्षित फायदा नहीं पहुंचाया है। ऐसी आर्थिक और कारोबार संबंधी प्रतिकूलता के बीच आरसेप के मौजूदा स्वरूप में भारत के प्रवेश से चीन और आसियान देशों को भारत में कारोबार के लिए ऐसा खुला माहौल मिल जाता, जो भारत के हितों के अनुकूल नहीं होता। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कृषि व दूध उत्पादों को भी भारत का विशाल बाजार मिल जाता, जिनसे भारतीय कृषि और दूध बाजार के सामने नई मुश्किलें खड़ी हो जाती।

यद्यपि अब आरसेप समझौता लागू हो चुका है, लेकिन भारत की आर्थिक अहमियत के कारण भारत के लिए विकल्प खुला रखा गया है। कहा गया है कि भारत यदि आरसेप समझौते को स्वीकार करने के अपने इरादे का लिखित रूप में प्रस्तुत करता है, तो उसकी नवीनतम स्थिति तथा इसके बाद होने वाले किसी बदलाव को ध्यान में रखते हुए समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देश बातचीत शुरू कर सकते हैं, लेकिन वस्तुस्थिति यह भी दिखाई दे रही है कि यदि अब भारत का मन बदले और वह आरसेप में शामिल होना भी चाहे तो राह आसान नहीं होगी क्योंकि चीन तमाम बाधाएं पैदा कर सकता है। चाहे आरसेप से भारत ने दूरी बनाई है, लेकिन वैश्विक बाजार में भारत को निर्यात बढ़ाने के लिए नई तैयारी के साथ आगे बढ़ना होगा। चूंकि कोविड-19 की चुनौतियों के बीच आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत सरकार संरक्षण नीति की डगर पर आगे बढ़ी है। इसके लिए आयात शुल्क में वृद्धि का तरीका अपनाया गया है।

आयात पर विभिन्न प्रतिबंध लगाए गए हैं। साथ ही उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन भी दिए गए हैं। ये सब बातें वैश्विक कारोबार के लिए कठिनाई पैदा कर सकती हैं। अतएव निर्यात की राह सरल बनाने के लिए कठिन प्रयासों की जरूरत होगी। हम उम्मीद करें कि सरकार के द्वारा 15 नवंबर को आरसेप समझौते से दूर रहने का निर्णय करने के बाद भी भारत आसियान देशों के साथ नये सिरे से अपने कारोबार संबंधों को इस तरह विकसित करेगा कि इन देशों में भी भारत के निर्यात संतोषजनक स्तर पर दिखाई दे सकें।

हम उम्मीद करें कि सरकार नये मुक्त व्यापार समझौतों की नई रणनीति की डगर पर आगे बढ़ेगी। हम उम्मीद करें कि सरकार के द्वारा शीघ्रतापूर्वक यूरोपीय संघ के साथ कारोबार समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को भी अंतिम रूप दिए जाने पर आगे बढ़ा जाएगा। ऐसी निर्यात वृद्धि और नये मुक्त व्यापार समझौतों की नई रणनीति के क्रियान्वयन से ही भारत अपने वैश्विक व्यापार में वृद्धि करते हुए दिखाई दे सकेगा।