17-11-2021 (Important News Clippings)
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Date:17-11-21
House Not Ordinance
Extending tenures of key officials of premier agencies should be debated in Parliament
TOI Editorials
Article 123 of the Constitution allows the President to promulgate an ordinance when Parliament is not in session. Ordinances are meant to be used when circumstances demand immediate action. When assessing the procedural merit of the two ordinances promulgated recently to empower GoI to extend the tenure of the directors of CBI and ED for up to five years, some would make the case that Parliament’s winter session was not slated to begin before one of the officers was to demit office, and therefore an ordinance was required. However, these deadlines are not surprises, especially given that the Supreme Court had also heard the matter of extensions earlier. Therefore, it can also be argued that relevant amendments could have been placed before Parliament earlier.
Ordinances evoked some uneasy responses during Constituent Assembly debates. BR Ambedkar even pointed out that ordinances are not meant to be used as a parallel power of legislation. Sadly, that is what happened in many cases. The most egregious example perhaps is that of Bihar where between 1967 and 1981, 256 ordinances were repeatedly re-promulgated and kept alive for 14 years.
A related effect of changing legislation this way is that it doesn’t help institutions they are meant for. A landmark Supreme Court judgment in 1997 created a legal structure to give investigative agencies a degree of operational autonomy, and also statutory status for the CVC. Subsequent legislations tried to build on it, particularly the November 2014 amendment to CBI’s umbrella legislation. It created a selection committee for the director’s post that included the leader of the opposition. It’s all the more reason why the changes made through the ordinance should have taken the normal parliamentary route.
Ordinances are meant to deal with emergencies. Data shows otherwise. PRS Legislative Research’s data shows that 16 and 15 central ordinances were promulgated in 2019 and 2020 respectively. In the 2010s, the yearly average was 7.1. Parliament is the appropriate body for lawmaking and decisions that weaken its role should be avoided. These two ordinances should be now placed before Parliament and debated.
Date:17-11-21
Longer term, better impact
The recent ordinance that allows the Centre to extend the tenure of the Director of the CBI is timely and merited
R.K. Raghavan, [ Former CBI Director who is currently Professor of Criminal ]
The Central government’s decision to give a five-year tenure to heads of the Central Bureau of Investigation (CBI) and the Enforcement Directorate (ED) has drawn a lot of flak. The Opposition smells a rat in the ordinances issued a few days ago. This is unsurprising. Any governmental move to strengthen a powerful law enforcement agency is bound to invite questions and raise suspicion. And the CBI’s track record for objectivity and neutrality is anything but straightforward.
It is, however, preposterous to probe the intentions of this major move. How can we suspect the bonafides of the government until we have evidence to prove that the decision was motivated by dishonest intentions? No government is a saint, but to question the intentions behind an administrative decision right after it is made seems unfair. If one perceives politics here, let us remember that only 5-10% of the cases registered by the CBI involve politicians.
Capricious decisions
When I assumed charge of the position 20 years ago, I was the first beneficiary of the apex court’s directive giving a mandatory two-year tenure to the Director of the CBI. This was a fallout of the Hawala scandal. I had an extra four months because my retirement age automatically gave me this benefit.
Prior to my appointment, the government was arbitrary and capricious in choosing the Director. It was not rare to see temporary appointments given to favour some individuals. Seniority was often ignored in appointments and Directors were removed frequently. In 1987, C.M. Radhakrishnan Nair was appointed as the Director. This decision was rescinded within days to give an extension to the man holding the post, Mohan Katre. Could there be anything more demoralising to the officer concerned and to the elite organisation?
The recent ordinances are timely and merited. A two-year tenure for a CBI head is too short for any officer to make an impact on the organisation. The Federal Bureau of Investigation chief in the U.S. gets a 10-year term. This provides them the much-needed continuity that a Director needs in an outfit charged with the task of conducting highly sensitive investigations, which sometimes impinge on the longevity and stability of a democratically elected government.
We will have to wait for a few years to gauge the impact of the change in tenure rules. Any blatantly dishonest interference in the working of the organisation is bound to raise the hackles of those who believe in and carry out straightforward investigations. The government will therefore have to show enormous restraint in its interactions with the head of the CBI.
Of course, as a measure of accountability, the Director will have to keep the government informed of all major administrative decisions. He or she should inform the executive but not take orders from it.
The only problem with the latest ordinance is that, at the end of the mandatory two-year tenure, the government will have to issue orders granting one-year extensions at a time. It would have better if there was a straight five-year term for the Director. The rule about three annual extensions can be misused by a tendentious government. It may be construed as a reward for ‘good behaviour’, which is a euphemism for an obliging Director.
Dependence on State governments
Successive chiefs have suggested the drafting of a CBI Act to ensure that the organisation is not dependent on the State governments, many of which have withdrawn consent for the CBI to function in that State. The Supreme Court has recently made caustic references to this objectionable development. Eight States — West Bengal, Maharashtra, Kerala, Punjab, Rajasthan, Jharkhand, Chhattisgarh, and Mizoram — have withdrawn the general consent. The Court termed this a “serious issue”. The CBI should be made to derive its authority for launching investigations from its own statute instead of depending on the Criminal Procedure Code, which makes the CBI a police organisation. Apt analogies are the Income Tax Act and the Customs Act, which enable the officers of the two mighty departments to act on their own, without being at the mercy of State governments.
भ्रष्टाचार के कारण किसान हितैषी एक अच्छी योजना दम तोड़ रही है
संपादकीय
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले तीन वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति किसानों का रुझान लगातार कम हुआ है। सन 2018 में खरीफ की फसल में 2.16 प्रतिशत किसानों ने पंजीकरण कराया था। सन 2019 में यह संख्या दो करोड़, सन 2020 में 1.67 करोड़ और सन 2021 में केवल 1.50 करोड़ रह गई। खरीफ बोने वाले कुल किसानों में यह बीमा कराने वालों का प्रतिशत पांच से भी कम रहा है। किसान-हित में एक बेहद अच्छी योजना, जो पूर्व की कई योजनाओं की असफलता को ध्यान में रख कर बनी थी, पांच वर्षों में दम तोड़ रही है। प्रधानमंत्री की यह योजना फ्लैगशिप योजनाओं में शुमार थी। सन 2016-17 में शुरू की गई इस योजना में किसानों को बीमित राशि का मात्र 1.5 से दो प्रतिशत देना होता है जबकि बाकी प्रीमियम आधा-आधा केंद्र और राज्य सरकारें वहन करती हैं, यानी एक हेक्टेयर गेंहू-धान की लागत अगर 40 हजार रुपए आती है तो किसान सिर्फ 600-800 रुपए देकर आराम से अति-वृष्टि, अनावृष्टि, आंधी-तूफान या बाढ़ सरीखी प्राकृतिक आपदा से ही नहीं फसली बीमारियों, कीट-पतंगों से भी हानि बचा सकता है। इस योजना की लोकप्रियता कम होने की पड़ताल करने पर पता चलता है कि राज्य सरकारें पहले तो इसमें अपना योगदान देने में आनाकानी करती हैं और फिर कई राज्यों में भ्रष्टाचार की वजह से निजी बीमा कंपनियों और भ्रष्ट अफसरों के बीच प्रीमियम राशि की दर को लेकर भारी घपला किया जाता है। इन सब के बाद चूंकि किसान भ्रष्ट सिस्टम से लड़ने में बेहद कमजोर रहा है लिहाजा क्षति होने पर बीमित राशि देने में कंपनियां आनाकानी करती हैं, जिनसे किसान अपने को ठगा हुआ महसूस करने लगता है। योजना फेल होने का मतलब आपदा के समय किसानों का अवसाद में जाना, जिससे आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि। बेहतर होता कि टेक्नोलॉजी के जरिए हर जिले में ड्रोन मैपिंग से खेती का रकबा, फसल की गुणवत्ता, क्षति का जायजा लिया जाए और क्षति की भरपाई सीधे सरकार करे। तभी यह योजना क्रांतिकारी बन सकती है।
Date:17-11-21
हिंदुत्व की गलत व्याख्या हमारे लिए नुकसानदेह
डॉ. वेदप्रताप वैदिक, ( भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष )
इन दिनों मैं दुबई में हूं। पर लेखक-पत्रकार होने के नाते खबरों से दूर नहीं हूं। यहां खबर पढ़ी कि कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद के नैनीताल वाले घर पर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कर दी है। तोड़फोड़ इसलिए की गई क्योंकि खुर्शीद ने अपनी अयोध्या संबंधी किताब में हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और इस्लामी राज्य जैसे आतंकवादी संगठनों से कर दी थी। कल रात दुबई में हुए एक भव्य समारेाह में अपने भाषण में मैंने कहा था कि यह संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) भारत का ही एक सुंदर प्रतिरुप है, जहां लगभग सभी देशों, धर्मों, रंगों और जातियों के लोग प्रेम से रहते हैं। इस समारोह में शेख नाहयान मुबारक भी उपस्थित थे, जो कि ‘सहनशीलता मंत्रालय’ के मंत्री हैं।
किसी लेखक की किताब के छोटे-से वाक्य या पैराग्राफ को लेकर विवाद होना नया नहीं है, विवादों को हवा भी खूब दी जाती रही है। लेकिन तोड़फोड़ के रूप में बड़ा तूल खड़ा करना किस बात का सूचक है? क्या वह यह नहीं बताता कि हम तर्क की बजाय ताकत का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? क्या ही अच्छा होता कि खुर्शीद से असहमत होनेवाले लोग उन पर इतने मजबूत जवाबी तर्क तीर छोड़ते कि खुर्शीद खुद हिंदुत्व और बोको हरम की तुलना को गलत बताते।
वास्तव में खुर्शीद और राहुल गांधी जिसे हिंदुत्व समझते हैं और कहते हैं, उसका हिंदुत्व की विचारधारा से कुछ लेना-देना नहीं है। जो नेता हिंदुत्व की विचारधारा की आलोचना करते हैं, उनसे मैं पूछता हूं कि क्या उन्होंने सावरकर का एेतिहासिक ग्रंथ ‘हिंदुत्व’ पढ़ा है? आश्चर्य है कि जो व्यक्ति उपनिषदों को पढ़ने का दावा करता है, उसने इतना भी कष्ट नहीं किया कि वह ‘हिंदुत्व’ नामक ग्रंथ को पढ़ लेता। पहले यह जानना जरूरी है कि सावरकर ने यह ग्रंथ कब और क्यों लिखा? सावरकर ने यह ग्रंथ उन दिनों लिखा था, जब मुस्लिम लीग का विभाजनकारी आंदोलन जोर पकड़ने लगा था। पाकिस्तान की वैचारिक नींव मजबूत होने लगी थी। तब सावरकर ने कहा था कि हिंदू वही है, जिसकी पितृभूमि और पुण्य भूमि भारत है।
लेकिन इसी ग्रंथ में सावरकर ने यह भी लिखा था कि यदि उनके सपनों का हिंदू राष्ट्र बन गया तो उसमें मजहब और जाति के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी सूत्र को पकड़कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत ने अपने विज्ञान भवन के भाषण में साफ-साफ कहा था और इस बात को उन्होंने कई बार दोहराया है कि भारत का प्रत्येक निवासी हिंदू है। जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, वह हर व्यक्ति हिंदू ही है। वास्तव में हिंदू नामक कोई धर्म नहीं है। हिंदू होना वैसा ही नहीं है, जैसा मुसलमान होना, ईसाई होना या यहूदी होना होता है। हिंदू तो एक तरह की जीवन-पद्धति का नाम है- इस बात को 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है।
सच्चाई तो यह है कि भारतीय होना ही हिंदू होना है। इस तथ्य को मैंने अपने ग्रंथ ‘भाजपा, मुसलमान और हिंदुत्व’ में विस्तार से प्रतिपादित किया है। जब भी मैं विदेशों में जाता हूं तो देखता हूं कि भारतीयों को ‘हिंदी’, ‘हिंदवी’, ‘हुन्दू’, ‘इंदू’, ‘इंडीज़’ या ‘इंडियन’ जैसे नामों से पुकारा जाता है, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति को मानने वाले हों। इसीलिए जब विदेशी लोग भारत को ‘हिंदू इंडिया’ कहते हैं तो इसका अर्थ कभी भी सांप्रदायिक नहीं होता। असलियत यह है कि जिन्हें हम सीमित अर्थ में हिंदू कहते हैं, उन हिंदू परिवारों में भी कई संप्रदायों को मानने वाले साथ-साथ प्रेम से रहते हैं। एक ही परिवार में वैष्णव, शाक्त, शैव, आर्यसमाजी, पौराणिक, राधास्वामी, रामसनेही आदि कई संप्रदायों के लोग मिल-जुलकर रहते हैं। मोरिशस और अंडमान-निकोबार में ऐसे दर्जनों परिवारों को देखा है, जिनमें पति और पत्नी का मजहब और जन्म-देश अलग-अलग है लेकिन वे बड़े मजे में साथ रहते हैं। उनके हिंदू, मुसलमान, यहूदी, पारसी, सिख आदि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही सच्चा हिंदुत्व है।
लेकिन हिंदुत्व के नाम पर जो लोग सांप्रदायिकता, संकीर्णता, हिंसा, घृणा और तनाव फैलाते हैं, वे वास्तव में हिंदुत्व की असलियत को जानते ही नहीं हैं। वे हिंदुत्व के लिए बदनामी पैदा करते हैं। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में बोको हरम और इस्लामी राज्य के उन आतंकवादियों की कड़ी निंदा भी की है, जो इस्लाम के नाम पर आतंक फैलाते हैं। इन्हीं मजहबी तत्वों से वह पाकिस्तान भी परेशान है, जो दुनिया का एक मात्र राष्ट्र है, जो मजहब के नाम पर बना है। जो तालिबान आजकल मजहब के नाम पर काबुल में काबिज हैं, वे भी ‘इस्लामी राज्य’ के अतिवादियों से लड़ रहे हैं।
हिंदुत्व की विचारधारा कभी भी हिंसा, दंगों, अराजकता, मजहबी भेदभाव, अतिवाद और उग्रवाद का समर्थन नहीं करती। यदि कांग्रेस के नेताओं को भाजपा और नरेंद्र मोदी का विरोध करने की खातिर हिंदुत्व की विचारधारा को काले रंग से पोतकर उस पर प्रहार करना है तो वे जरूर करें, लेकिन ऐसा करके वे अपना ही नुकसान करेंगे। एक तो वे राजनीतिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहित करेंगे और दूसरी तरफ वे उन अराजक और हिंसक तत्वों को बहुसंख्यक जनता की छत्रछाया में ले आएंगे, जो हिंदुत्व के नाम पर आतंक और अराजकता का सहारा लेते हैं।
ऐसे अराजक तत्व लगभग हर मजहब और हर देश में पाए जाते हैं। वे अपने अपराधी चरित्र पर किसी भी धर्म, किसी भी सिद्धांत, किसी भी विचारधारा और किसी भी आदर्श का मुलम्मा चढ़ा देते हैं। देश के किसी बड़े राजनीतिक दल की विचारधारा को उक्त प्रकार के मुट्ठीभर अवांछित लोगों से जोड़कर प्रदर्शित करने से आपको राजनीतिक लाभ की उम्मीद तो हो सकती है, लेकिन उससे आपका अपना और देश का बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसी तरह की गलती कुछ अन्य नेतागण भी कर रहे हैं। वे कोई प्रामाणिक इतिहासकार या उस चर्चित विषय के विशेषज्ञ नहीं होते लेकिन फिर भी वे अपनी मनचाही बातें बेझिझक बोले चले जाते हैं। उनका लक्ष्य या तो किसी वोट बैंक को खींचने का होता है या किसी सत्तारूढ़ दल या नेता की टांग खींचने का होता है। कभी-कभी अनजाने में भी उनके मुंह से कुछ ऊटपटांग बातें निकल पड़ती हैं। जैसे फिल्मी कलाकार कंगना रानावत ने कह दिया कि 1947 की आजादी तो भीख में मिली थी। असली आजादी तो 2014 में मोदी राज ने दिलाई है। स्वयं मोदीजी इस प्रशस्ति को नहीं पचा सकते। इसी प्रकार अखिलेश यादव ने गांधी, पटेल और नेहरू के साथ जिन्ना का नाम भी जोड़ दिया। भाजपा की एक महिला सांसद ने नाथूराम गोडसे की तारीफ में कसीदे काढ़ दिए थे। ऐसे बयान सर्वथा अवांछित हैं। लेकिन उन पर बहुत ध्यान भी उनका अनावश्यक प्रचार करना है।
सामुदायिक रसोई योजना
संपादकीय
भुखमरी की समस्या से निपटने के लिए सामुदायिक रसोई स्थापित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को केवल फटकार ही नहीं लगाई, बल्कि यह भी कहा कि उसे संदेह है कि वह ऐसी योजना लागू करने का इरादा नहीं रखती। कहना कठिन है कि सच क्या है, लेकिन केवल केंद्र सरकार को फटकार लगाने से बात बनने वाली नहीं है। देश भर में सामुदायिक रसोई स्थापित करने जैसा बड़ा काम राज्यों के सक्रिय सहयोग के बिना संभव नहीं। ऐसी किसी योजना में केंद्र राज्यों का सहयोग कर सकता है और वह उसे करना भी चाहिए, लेकिन जब तक राज्य सरकारें और उनकी विभिन्न एजेंसियां आगे नहीं आतीं, तब तक बात बनने वाली नहीं है।वास्तव में राज्य सरकारों का तंत्र ही यह बेहतर तरीके से पता कर सकता है कि कहां किनके लिए सामुदायिक रसोई स्थापित करने की आवश्यकता है? इस मामले में राज्य सरकारें भी गंभीर नहीं, इसका पता इससे चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इसी जनहित याचिका पर जवाब न दाखिल करने वाले छह राज्यों पर जुर्माना लगाया था।
इससे इन्कार नहीं कि देश में कुपोषण और भुखमरी की समस्या है, लेकिन जब तक इसका सटीक आकलन नहीं होता कि इस समस्या से कौन लोग जूझ रहे हैं, तब तक उन्हें राहत भी नहीं दी जा सकती। प्रभावित लोगों की सही तरह पहचान किए बगैर सामुदायिक रसोई जैसी योजना उसी तरह अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का शिकार हो सकती है, जैसे एक समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी। भले ही सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता की इस मांग से सहमत हो कि भुखमरी की समस्या का समाधान सामुदायिक रसोई स्थापित किया जाना है, लेकिन उचित यह होगा कि समाधान के कहीं अधिक प्रभावी तरीकों पर विचार किया जाए । आखिर भुखमरी से जूझ रहे लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे में लाने का काम क्यों नहीं किया जा सकता? सवाल यह भी है कि कोरोना काल में लागू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को उन वर्गो के बीच जारी क्यों नहीं रखा जा सकता, जिनके बारे में यह माना जा रहा है कि वे भुखमरी से ग्रस्त हैं? 30 नवंबर तक जारी रहने वाली इस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त में प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज दिया जाता है।आखिर जब यह योजना पहले से चल रही है, तब फिर उसे ही आगे बढ़ाने की पहल क्यों नहीं की जाती? जब अन्न के भंडार भरे हुए हैं, तब ऐसी किसी योजना के जरिये भुखमरी की समस्या से निपटना कठिन नहीं होना चाहिए। सामुदायिक रसोई का विचार कितना भी आकर्षक दिखता हो, उस पर अमल आसान नहीं।
Date:17-11-21
धरती के रक्षक की भूमिका में भारत
अमिताभ कांत, ( लेखक नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं )
आज समस्त विश्व के समक्ष जो सबसे ज्वलंत चुनौतियां हैं, उनमें से एक वैश्विक तापवृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग है। इस पर अंकुश लगाना आवश्यक ही नहीं अपरिहार्य है। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए वैश्विक बिरादरी ने तय किया है कि अगली सदी की दस्तक तक पृथ्वी के तापमान को डेढ़ डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ने देना है। इस प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में बीते दिनों ग्लासगो में संपन्न काप-26 सम्मेलन एक अहम पड़ाव रहा। इसमें जो स्वीकार्य सहमति बनी, उनमें भारत की अहम भूमिका रही। भारत द्वारा सुझाए गए समाधानों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई सराहना इसका प्रमाण है। इस मौके पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आइएमएफ के निदेशक गैरी राइस भी भारत के प्रशंसकों में शुमार हो गए। राइस ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा में भारत द्वारा किए जा रहे निवेश एकदम सही दिशा में हैं। विश्वविख्यात अर्थशास्त्री लार्ड निकोलस स्टर्न ने कहा कि भारत के अद्यतन जलवायु लक्ष्य वास्तविक नेतृत्व को दर्शाते हैं, जो महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के ट्रैक रिकार्ड पर आधारित हैं। ये लक्ष्य आर्थिक विकास और जलवायु परिवर्तन, दोनों के लिए प्रभावी हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि समृद्ध देशों को अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्तीय प्रबंधन में पर्याप्त संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए।
ग्लासगो के इसी मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने पंचामृत का महामंत्र दिया। इसमें देश की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता को वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 500 गीगावाट तक करने का लक्ष्य है। वर्ष 2030 तक देश की 50 प्रतिशत बिजली आवश्यकताओं को नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओं से पूरा किया जाएगा। अब से 2030 के बीच कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करते हुए अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता भी 2030 तक 45 प्रतिशत से कम हो जाएगी। अंतिम बिंदु के तहत भारत 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य की प्राप्ति कर लेगा। जब हम जलवायु संबंधी कार्रवाई की बात करते हैं तो इन लक्ष्यों का महत्व अद्वितीय हो जाता है। यूएन एमिशन गैप रिपोर्ट, 2020 में भारत की प्रगति का मूल्यांकन किया गया था। उसमें सात स्वतंत्र अध्ययनों में से छह के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि भारत मौजूदा नीतियों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है, जबकि कई विकसित देश इसमें पिछड़ गए हैं। सितंबर 2021 तक जलवायु कार्रवाई ट्रैकर का आकलन था कि भारत एकमात्र ऐसा जी-20 राष्ट्र रहा, जिसके लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग लक्ष्य के अनुरूप थे। यह ध्यान देने योग्य है कि अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस, कनाडा और जापान 1751 से 2017 के बीच कुल 60 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। विकसित देशों में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन भी अधिक है। वहीं अल्प-विकसित और निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में बड़ी आबादी के बावजूद ऐतिहासिक रूप से कहीं कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन देखा गया है। इससे स्पष्ट है कि वैश्विक कार्बन स्पेस में विकासशील देशों का योगदान बेहद मामूली है। पूर्व औद्योगिक काल से अब तक का भारत का कार्बन स्पेस उपयोग केवल 51.94 गीगाटन कार्बन डाई आक्साइड के समतुल्य है। भारत ने कुल कार्बन स्पेस का केवल 1.3 प्रतिशत (2-सी वार्मिंग परिदृश्य) और कुल कार्बन स्पेस का 1.8 प्रतिशत (1.5-सी वार्मिंग परिदृश्य) उपयोग किया है। यदि वैश्विक समुदाय प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के आधार पर राष्ट्रों में कार्बन स्पेस को समान रूप से विभाजित करने के सिद्धांत को स्वीकार करता है तो भारत का हिस्सा कुल स्पेस का 17.5 प्रतिशत या 700 गीगाटन (2-सी वार्मिंग परिदृश्य) और 490 गीगाटन (1.5-सी वार्मिंग परिदृश्य) होगा। कार्बन स्पेस उपयोग पर पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भारत ने कार्बन स्पेस के उपयोग को ट्रैक और मानिटर करने के लिए क्लाइमेट इक्विटी मानिटर जैसी पहल की है। इसके साथ ही भारत ने विकासशील देशों की ओर से नेतृत्व प्रदान करने के लिए अपने ट्रैक रिकार्ड और वैश्विक स्थिति का उपयोग करने की जिम्मेदारी भी स्वीकार की है।
भारत घरेलू स्तर पर जिन स्वच्छ तकनीकों का निरंतर प्रवर्तन कर रहा है, उनका काप-26 के आलोक में संदर्भ समीचीन होगा। भारत इलेक्टिक वाहन सब्सिडी, एथनाल मिश्रण, सौर पीवी और बैटरी निर्माण में अरबों डालर का निवेश कर रहा है। जहां तमाम देश ब्लू और ग्रीन दोनों किस्म की हाइड्रोजन का समर्थन करने की दोहरी अवधारणा का अनुसरण कर रहे हैं। वहीं भारत एक विशिष्ट ग्रीन और शून्य कार्बन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की स्थापना कर रहा है। भारतीय रेलवे ने पहले ही 2030 का नेट जीरो लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। वहीं भारत ने स्वच्छ तकनीकों की समन्वित वृद्धि के लिए सार्थक भागीदारी की है। हाल में अमेरिका भी भारत और फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश बन गया। ऐसे ही कई अन्य मंचों पर भारत नवाचार से नई साझेदारियों के लिए आधार तैयार कर रहा है।
देखा गया है कि अधिकांश देशों द्वारा निर्धारित दीर्घकालिक लक्ष्य ऐसी प्रौद्योगिकियों पर निर्भर हैं, जो अभी तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई हैं। ऐसे में ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन मेटल्स, कार्बन कैप्चर, सालिड-स्टेट बैटरी, इलेक्टिक-फ्यूल, हीट पंप और नेक्स्ट जेनरेशन सोलर पीवी जैसी तकनीकें जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण होंगी। इसलिए भारत को अत्याधुनिक स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को मुख्यधारा में लाने के लिए निवेश करना चाहिए। इसके लिए एक नई तरह की औद्योगिक क्रांति करनी होगी, जिसकी प्रकृति अतीत में विकसित देशों में हुई औद्योगिक क्रांति से उलट हो।
वस्तुत: काप-26 में प्रधानमंत्री मोदी ने जो वास्तविक जमीनी पहल की है वह न केवल भारत के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए परिवर्तनकारी हैं। स्पष्ट है कि भारत का नेतृत्व न केवल विकासशील देशों के जलवायु संघर्ष के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग पर विराम लगाने के समग्र एवं महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए भी उसकी अपनी एक विशिष्ट महत्ता है।
Date:17-11-21
नशे का जाल
संपादकीय
मादक पदार्थों के कारोबार और उसके नशे की चपेट में आए लोगों, समूहों को इसके कैसे नतीजे झेलने पड़े हैं, यह कोई छिपी बात नहीं है। इन पदार्थों की तस्करी और स्थानीय स्तर पर इसका अवैध कारोबार करने वाले गिरोहों के खिलाफ अभियान चलाने की बातें भी खूब होती रही हैं। लेकिन कुछ सीमित महत्त्व और नतीजे वाली कार्रवाइयों का हासिल क्या रहा है, यह सबके सामने है।विडंबना यह है कि इस समस्या को लेकर जताई जाने वाली चिंता के समांतर इसे खत्म करने की दिशा में अब तक कोई ठोस कोशिश नहीं हुई है। आज हालत यह है कि देश के अलग-अलग हिस्सों से अक्सर मादक पदार्थों की तस्करी और उनकी जब्ती की खबरें आती रहती हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर कुछ कार्रवाइयों को छोड़ दिया जाए तो इस समस्या की जड़ों और इसका कारोबार करने वाले असली स्रोतों पर शायद ही कभी चोट की जाती है। अगर सरकार की नजर में यह समस्या वास्तव में गंभीर है तो इससे निपटने के क्रम में औपचारिक महत्त्व की कार्रवाइयों का कोई बड़ा नतीजा नहीं निकलने वाला है।
गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान गुजरात से मादक पदार्थों की जब्ती और कुछ गिरफ्तारियों की खबरें आई हैं। इसके अलावा, हाल में मुंबई में क्रूज जहाज पर मादक पदार्थों की जब्ती के मामले ने समूचे देश का ध्यान इस मसले की ओर खींचा है। सोमवार को गुजरात में आतंकवाद निरोधक दस्ते ने सवा सौ किलो हेरोइन जब्त कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इतनी बड़ी तादाद में हेरोइन की कीमत छह सौ करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इससे पहले बीते कुछ दिनों में गुजरात पुलिस ने मादक पदार्थों की दो बड़ी खेप जब्त की।वहीं गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ते ने 2016 से लेकर अब तक उन्नीस हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत का मादक पदार्थ जब्त किया। इसमें नौ सौ करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ अकेले इस साल बरामद किए गए। इस दौरान सत्तर से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। गुजरात के ही मुंद्रा बंदरगाह से करीब तीन हजार किलो मादक पदार्थ जब्त किए गए थे। सवाल है कि छिपी हुई आपराधिक गतिविधियों का भी भंडाफोड़ करने और हर स्तर पर निगरानी का दावा करने वाली सरकार और उसकी पुलिस की नजरों के सामने इतने बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की तस्करी के जाल ने कैसे अपना ऐसा तंत्र खड़ा कर लिया!
दरअसल, पाकिस्तान, ईरान या अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए गुजरात का समुद्र तट पसंदीदा मार्ग बन गया है। तस्कर पाकिस्तान से चल कर गुजरात के कच्छ या भुज समुद्र के रास्ते अपने साथ मादक पदार्थ लेकर आते हैं। चोरी-छिपे गुजरात के अपने ठिकानों पर पहुंचाने के बाद इसे अवैध तरीकों से देश के अन्य राज्यों में भी पहुंचा दिया जाता है।जाहिर है, इस रास्ते और इलाके में तस्करों को कोई न कोई ऐसी सुविधा है, जिसके बूते वे कई देशों के इतने बड़े दायरे में अपना धंधा चला रहे हैं। पिछले कुछ समय में जितनी मात्रा में हेरोइन या दूसरे मादक पदार्थों की जब्ती की खबरें आई हैं, अनुमानों के मुताबिक वे इस कारोबार का महज छोटा-सा हिस्सा हैं। इस तरह छोटे स्तर पर की जा रही कार्रवाइयों या अभियानों से कुछ समय के लिए समस्या काबू में आती भले दिख सकती है, लेकिन जब तक इस कारोबार के असली और केंद्रीय स्रोतों और बड़ी खेप लाने वालों पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा, तब तक इसके मूल तंत्र तक पहुंच कर उन्हें तोड़ा या खत्म नहीं किया जा सकता।
सड़क क्रांति का अहम पड़ाव
संपादकीय
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण देश में सड़क क्रांति के लिहाज से एक अहम पड़ाव है। वायु सेना के सी-130जे सुपर हरक्यूलिस विमान का इस पर उतरना इसकी तस्दीक करता है। ऐसे में, यह मुनासिब था कि लगभग 340 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण से जुड़े सभी पक्षों का देश धन्यवाद करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भावना को अभिव्यिक्ति दी कि जिन किसानों की भूमि इसमें लगी है, जिन मजदूरों और इंजीनियरों के अमूल्य श्रम से यह मार्ग साकार हुआ है, वे सभी अभिनंदन के पात्र हैं। जाहिर है, तरक्की की हर मंजिल साझा कदमों से ही तय होती है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का बनना इस अपेक्षाकृत पिछड़े इलाके के लोगों के लिए एक बडे़ सपने के सच होने जैसा है। इससे उनके आवागमन की मुश्किलें तो कम होंगी ही बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकरनगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जिलों की औद्योगिक गतिविधियों को भी नई रफ्तार मिलेगी।
मानव समाज और नगर सभ्यताओं के विकास को आंकने की जो कसौटियां हैं, उनमें सड़कों का जाल सबसे अहम रहा है। और आज विशाल आबादी की अपेक्षाओं व जरूरतों को पूरा करने की तो यह बुनियादी शर्त है। इस मामले में देश दशकों तक तेज प्रगति नहीं कर पाया, क्योंकि अर्थव्यवस्था की कुछ सीमाएं थीं और अलग-अलग सरकारों की प्राथमिकताएं भी अलग थीं। लेकिन आर्थिक उदारीकरण के बाद अर्थव्यवस्था के विस्तार और इसकी आधारभूत आवश्यकताओं ने सरकारों को इस विषय में अधिक सक्रिय भूमिका अपनाने को बाध्य किया। खासकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय शुरू स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत देश के चार बडे़ महानगरों-दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को सड़क मार्ग से जोड़ने का जो काम शुरू हुआ था, वह 2012 में मनमोहन सिंह सरकार के समय पूरा हुआ। इसी तरह, सन् 2000 में शुरू प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से देश के गांवों का कितना विकास हुआ है, यह बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह भी कटु सत्य है कि कई प्रदेश सरकारें ग्रामीण सड़कों के रखरखाव पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही हैं।
बहरहाल, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में यमुना एक्सप्रेस-वे, लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे और अब पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण ने यह आश्वस्ति दी है कि देश में विकास का पहिया थमने वाला नहीं है। साढ़े तीन वर्ष के भीतर लगभग 22,500 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह एक्सप्रेस-वे अन्य राज्य सरकारों के लिए भी एक उदाहरण है कि समयबद्ध निर्माण की क्या अहमियत है। यह एक नई कार्य-संस्कृति है, जो महज शिलान्यासों के आडंबर व अधूरी योजनाओं में सार्वजनिक धन की बरबादी से दूर है। और यह एक राज्य या एक दल की सरकार तक महदूद नहीं, दिल्ली, छत्तीसगढ़ सरकारों ने भी ऐसी मिसालें कायम की हैं। निस्संदेह, इस कार्य-संस्कृति और राजनीतिक चेतना को सहेजने की जरूरत है। बेहतर सड़कों का जाल रेलवे पर दबाव कम करने में कारगर साबित होगा ही और ऊर्जा खपत को कम करने में भी सहायक होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मुहाने पर है और ऐसे समय में उद्घाटनों-शिलान्यासों की बाढ़ आ जाती है। पर विकास की राजनीति हो, जनता को यही तो चाहिए।
Date:17-11-21
ग्लासगो जलवायु सम्मेलन का जो असली हासिल है
मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ( पूर्व उपाध्यक्ष योजना आयोग )
धरती को बचाने के आखिरी मौके के रूप में कॉप-26 को प्रचारित किया गया था। यह बैठक बहुत जोशो-खरोश से शुरू भी हुई, पर इसका अंत बहुत सामान्य रहा। मगर क्या यह वास्तव में सतही आयोजन साबित हुआ, जैसा कि कुछ एक्टिविस्ट कह रहे हैं, या इसने सुधार की दिशा में कुछ प्रगति की, फिर चाहे वह जरूरत से बहुत कम ही क्यों न हो? ग्लासगो जलवायु समझौते में उचित ही वैश्विक गरमी को 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ने देने का लक्ष्य रखा गया है, और करीब 140 देशों ने अपने उत्सर्जन को नेट जीरो (शुद्ध शून्य) करने की तिथि घोषित की है। यह एक बड़ी उपलब्धि है, विशेषकर यह देखते हुए कि 2015 में पेरिस में विकासशील देशों ने कार्बन उत्सर्जन को सीमित करने के लिए कदम उठाने पर सहमति तो जताई थी, पर वे उत्सर्जन कम करने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि उन्होंने जीडीपी में ‘उत्सर्जन-तीव्रता’ को घटाने की बात कही थी।
ग्लासगो विकसित और विकासशील, दोनों राष्ट्रों को समान धरातल पर लाने में कामयाब हुआ। ज्यादातर देशों ने साल 2050 तक उत्सर्जन को नेट जीरो करने का लक्ष्य बनाया, तो कुछ ने 2045 या इससे भी पहले का, जबकि चीन, रूस, इंडोनेशिया जैसे देशों ने 2060 का संकेत दिया। भारत ने भी 2070 का लक्ष्य तय किया है। यह हमारी नीति में बदलाव का सूचक है, क्योंकि पहले हमने उत्सर्जन कम करने की जरूरत नहीं मानी थी। हमारे इस नए रुख को व्यापक सराहना भी मिली है। नए लक्ष्यों के साथ दो महत्वपूर्ण शर्तें भी नत्थी हैं। पहली, ये स्वैच्छिक हैं, और लक्ष्य-प्राप्ति न करने पर दंड का प्रावधान नहीं है। कई लक्ष्य तो पर्याप्त वित्तीय सहायता मिलने के बाद ही पूरे किए जाएंगे। दूसरी शर्त, नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने की पूरी रूपरेखा कई देशों को अभी साझा करनी है। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के एक शुरुआती आकलन से पता चलता है कि घोषित लक्ष्य यदि हासिल होते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग को लगभग 1.8 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जा सकता है। हालांकि, इसमें यह भी बताया गया है कि 2030 का लक्ष्य अति-महत्वाकांक्षी है।
रही बात कोयले के इस्तेमाल को कम करने की, तो तेल और गैस पर अत्यधिक निर्भरता के बावजूद कोयले को बढ़ावा दे चुके यूरोपीय देश अब इसे चरणबद्ध तरीके से थामना चाहते हैं, जबकि विकासशील देशों ने, जो कोयले पर अधिक निर्भर हैं, इसका विरोध किया है। ऐसे में, ग्लासगो इस मसले का समाधान भारत द्वारा सुझाए गए रास्ते से करता है, और कोयला आधारित बिजली उत्पादन को ही सिलसिलेवार कम करने की वकालत करता है। भारत ने कुछ अच्छी वजहों से इस मुद्दे पर वादा नहीं किया। हम 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली की क्षमता मौजूदा 155 गीगावाट से बढ़ाकर 500 गीगावाट करना चाहते हैं। अगर यह लक्ष्य हासिल कर लिया गया, तो संभवत: कोयला आधारित बिजली का हिस्सा मौजूदा 72 फीसदी से गिरकर 2030 में 50 फीसदी के आसपास रह जाएगा। हालांकि, इस अवधि में बिजली की हमारी मांग दोगुनी हो सकती है, इसलिए कोयला आधारित उत्पादन का स्तर आज की तुलना में भी 30 फीसदी से अधिक ही रहेगा। ऐसे में, अगले दशक से हम कोयला आधारित बिजली को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की ओर बढ़ सकेंगे।
साल 2070 तक नेट जीरो पाने के लिए परिवहन में पेट्रोल व डीजल को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रोत्साहन की भी दरकार है। अभी भारत में बिकने वाले कुल वाहनों में दो फीसदी संख्या इलेक्ट्रिक गाड़ियों की है। 2030 तक 30 फीसदी नई निजी गाड़ियों और 70 फीसदी नई व्यावसायिक गाड़ियों के इलेक्ट्रिक होने की बात चल रही है। इसे और अधिक बढ़ाना होगा। इतना ही नहीं, उत्सर्जन-मुक्त परिवहन के लक्ष्य से कहीं पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अनुपात को बढ़ाने पर काम करना होगा। जैसे, यदि लक्ष्य 2050 है, तो हमें यह तय करना होगा कि 2035 के बाद पेट्रोल, डीजल या गैस वाली गाड़ियां नहीं बिकेंगी। ग्लासगो की एक बड़ी उपलब्धि, भारत सहित 42 देशों का स्वच्छ ऊर्जा, सड़क परिवहन, स्टील और हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों व टिकाऊ समाधान में तेजी लाने के लिए साझा प्रयास करने पर सहमत होना भी है। ( साथ में सीएसईपी में एसोशिएट फेलो उत्कर्ष पटेल )