15-01-2021 (Important News Clippings)

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15 Jan 2021
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Date:15-01-21

Privacy Checks In

Special Marriage Act’s intrusive 30 day public notice provision could be on its last legs

TOI Editorials

The Allahabad high court judgment holding the 30 day public notice under the Special Marriage Act (SMA) optional, promises to put an end to a regressive provision in a law often touted as a Uniform Civil Code template. Justice Vivek Chaudhary has held that a couple not willing to allow the publication of a 30 day notice requires the marriage officer to solemnise the marriage forthwith. The public notice provision has faced increasing flak over communal and caste vigilantes using it to foil marriages.

The court was hearing a habeas corpus petition by a Hindu man seeking out his wife, a Muslim who converted to Hinduism on marriage eve, detained by her father. It was moved to address this matter when the reunited couple bemoaned their preference to marry under SMA instead of religious personal law was frustrated by its onerous 30 day public notice, soliciting objections that violated their privacy and incentivised societal and family pressures. The court was also informed that many such interfaith couples were now trapped between this unhelpful public notice and the new, draconian UP law stricturing religious conversion for marriage.

Justice Chaudhary has ruled that the public notice violated the fundamental right to privacy recognised by the Supreme Court. He also flagged sweeping societal changes since SMA’s enactment in 1954 and that the very purpose of laws is to serve society as per its needs, which SC judgments have consistently satisfied through greater fulfilment of personal freedoms. Finally, the judge recognised the farcical situation where personal law marriages do not require such public notices. In a modern, secular society that recognises the right of consenting adults to marry, the SMA should entrust the marriage officer with no greater role than verifying identity, age and valid consent. The right to privacy promises more such resets in the power asymmetry between state and citizens in the coming days.

Through a series of interventions, Allahabad HC has struck some powerful blows for couples torn apart by society, state officers and mistaken laws. With this resounding HC verdict, SC must step in and examine the constitutionality of this SMA provision and the near-identical UP, Uttarakhand and Himachal Pradesh laws targeting interfaith marriages and religious conversions. Unlike the farm laws with political and policy imperatives which have opposing and supporting farmers making adjudication dicey, threats to individual liberties and privacy lie squarely in SC’s domain and must occupy its utmost energies.


Date:15-01-21

The Correction

Allahabad HC rings a welcome note of constitutional caution against reckless state intrusion on personal life

Editorial

The Allahabad High Court judgment striking down provisions of the Special Marriage Act, 1954 that make it mandatory for couples to publish a 30-day public notice of their intent to marry — which often exposes them to vigilante and familial violence — is a significant and much-needed correction. By unambiguously underlining the primacy of individual autonomy, it rings a note of constitutional sanity at a time when anti-conversion ordinances in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh have licensed reckless state intrusions on inter-personal relationships in the name of countering “love jihad”. A single-judge bench of the high court ruled that the compulsory notice inviting scrutiny and objections encroached on “the fundamental rights of liberty and privacy, including within its sphere freedom to choose for marriage without interference from state and non-state actors, of the persons concerned.” The Law Commission of India report in 2012 had made a similar recommendation to “keep a check on the high-handed and unwarranted interference by caste assemblies in sagotra, inter-caste or inter-religious marriages”.

In theory, at least, a secular state had envisioned the Special Marriage Act, 1954, as a means to clear a space for Indian citizens to marry outside the boundaries of religious and caste identity; to support a refashioning of identity in a society still in thrall to strict endogamy and communitarian identities. But in practice, the public notice ended up giving vigilante groups, families hostile to inter-faith and inter-caste unions, and the social prejudice of legal bureaucracy disproportionate powers to police young couples. As a result, many preferred to convert and marry under personal laws, rather than expose themselves to harassment. The Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance, 2020, which makes religious conversion for marriage a crime, has a more draconian version of this provision: It demands a 60-day notice to the district magistrate and a police inquiry to ascertain the “real” intention behind conversion.

Even today, inter-faith unions make up a minuscule minority of marriages. The HC judgment reaffirms the first principles that accord constitutional protection to this minority — and goes further. It is also a reminder that the weight of a series of landmark Supreme Court judgments in recent years pushes back against societal and state meddling in personal affairs. From rulings that recognise the right to privacy as a fundamental right (Puttaswamy v Union of India), the right to choose one’s partner (Hadiya case) and the ruling that decriminalised homosexuality, they form “a long chain of decisions growing stronger with time and firmly establishing personal liberty and privacy to be fundamental”. As several reports in this newspaper have shown, the anti-conversion ordinance in UP is being weaponised against precisely this guarantee, with disastrous consequences for the hard-won freedoms of young women and men. For BJP-ruled states that have embarked on a high-stakes campaign to police the intimate lives of citizens, the Allahabad High Court judgment is a reminder and a warning that the constitution remains the bulwark against an overreaching state.


Date:15-01-21

अंबानी-अदाणी किसान आंदोलन में कैसे फंस गए ?

राजदीप सरदेसाई, वरिष्ठ पत्रकार

आपको 1960 के दशक के समाजवादी युग की हिन्दी फिल्में याद हैं, जिनमें अक्सर शोषण करने वाले बुरे उद्योगपति को विलेन बताया जाता था? अब, दशकों बाद, किसान आंदोलन ने ऐसा ही स्टिरियोटाइप ‘दुश्मन’ बनाया है। सिंघु बॉर्डर पर ‘अदाणी-अंबानी’ को निशाना बनाते ढेरों पोस्टर दिख जाएंगे। पंजाब में रिलायंस जियो टेलीकॉम के टॉवरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और अदाणी के उत्पादों का बहिष्कार हो रहा है। ऐसे विरोध के कारण अदाणी और अंबानी समूहों को सार्वजनिक बयान जारी करना पड़ा कि उनकी भविष्य में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आने की कोई योजना नहीं है। जो किसान संघों और मोदी सरकार के बीच राजनीतिक टकराव के रूप में शुरू हुआ था, उसमें भारत की सबसे बड़ी कंपनियां कैसे फंस गईं?

हाल के समय में शायद ही कॉर्पोरेट भारत को इस तरह से निशाना बनाया गया हो। आखिरी बार बिजनेस समूहों को सीधे ऐसे आंदोलन में 2011 में इंडिया अगेन्स्ट करप्शन में घसीटा गया था। तब अरविंद केजरीवाल ने विशिष्ट कॉर्पोरेट्स को राजनीतिक साठगांठ का आरोप लगाते हुए लगातार निशाना बनाया था। लेकिन सत्ता में आने के बाद केजरीवाल ने धीरे-धीरे रास्ता बदल लिया।

राजनीतिक आंदोलन के केजरीवाल ब्रांड द्वारा खाली की गई जगह को राहुल गांधी ने भरा। ये राहुल ही थे जिन्होंने ‘अदाणी-अंबानी’ पर हमले को 2014 के चुनाव प्रचार का अहम हिस्सा बनाया। फिर 2015 में उन्होंने मोदी सरकार को ‘सूट-बूट की सरकार’ कहा, जिसने सरकार को ऐसी नीतिगत पहल के लिए मजबूर किया जिससे उसकी ‘गरीबों की सरकार’ वाली छवि बने।

अब पांच साल तथा एक और चुनावी हार के बाद राहुल फिर किसानों की चिंता के जरिए पुराने ढर्रे पर लौटे हैं। लेकिन काफी हद तक कांग्रेस नेतृत्व का अदाणी-अंबानी पर हमला पेचीदा और थोड़ा पाखंडपूर्ण लगता है। यह कांग्रेस ही थी जिसने सत्ता में रहते हुए कॉर्पोरेट घरानों से संबंध बनाने की शुरुआत की। अंबानी के साम्राज्य की शुरुआत 1980 के दशक में इंदिरा गांधी और प्रणब मुखर्जी की कृपादृष्टि में हुई। गौतम अदाणी ने गुजरात में 1990 के दशक में जब बिजनेस शुरू किया तो कांग्रेस समर्थित चिमनभाई पटेल सरकार ने उन्हें सस्ती जमीन दी। वास्तव में अंबानी और अदाणी, दोनों ही कई अन्य बिजनेस घरानों की तरह कांग्रेस के लाइसेंस-परमिट राज की राजनीति के पुराने दौर के लाभार्थी रहे हैं।

और फिर भी, अब देश के दो सबसे अमीर व्यापार समूहों को खुद को राजनीतिक विवाद से बचाने में परेशानी हो रही है। अचानक क्या बदल गया? सबसे पहले, मीडिया परिदृश्य इस तरह बदला है कि खेल के नियम बदल चुके हैं। आज मल्टी-मीडिया की दुनिया में, जहां ढेरों प्लेटफॉर्म हैं, स्टोरीलाइन को ‘नियंत्रित’ करना नामुमकिन ही है। सरकार की प्रोपेगैंडा मशीन को अब नागरिक सक्रियता का सामना करना पड़ रहा है, जहां छिपने की कोई जगह नहीं है। वायरल वीडियो में अब सच और प्रचार के बीच की रेखा धुंधली पड़ गई है। यहां तक कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली बिजनेस भी जनता के गुस्से के बंधक हैं, जिसे शोरगुल वाला मीडिया ईको-सिस्टम बढ़ावा देता है।

दूसरा, जब लड़ाई को ‘किसान’ बनाम उद्योग और उनके राजनीतिक संरक्षक के रूप में पेश किया जाए, तो एक ही विजेता हो सकता है। किसान आंदोलन को एक सीमा तक ही बुरा बता सकते हैं। ठंड से कांपते अन्नदाता के सामने जब भारत के अमीरों की विलासितापूर्ण जीवनशैली की छवि दिखाते हैं, तो यह अन्याय का भाव देने के लिए पर्याप्त है। तर्क पर भावनात्मक प्रतिक्रिया हावी हो जाती है। अदाणी-अंबानी प्रधानमंत्री के गृहराज्य गुजरात से हैं, यह बात इस अवधारणा को मजबूत करती है कि उन्हें सत्ता से नजदीकी का लाभ मिलता है।

अंत में, वास्तविकता यह भी है कि पिछले दशक में कुछ भारतीय अरबपति व्यापार समूहों कि संपत्ति बेतहाशा बढ़ी है, जबकि ज्यादातर भारतीयों का आय स्तर मंदी के दौर में मुश्किल में ही रहा। कुछ उद्योगपतियों का टेलीकॉम, पेट्रोलियम, पोर्ट व एयरपोर्ट जैसे लाभप्रद क्षेत्रों में लगभग पूरा प्रभुत्व होने से असमान आर्थिक परिदृश्य उभरकर आता है, जिसमें निष्पक्ष नियामक प्रणाली नहीं होती। सामान्य दौर में इसे नजरअंदाज कर दिया जाता, लेकिन कोरोना के दौर में, जहां नौकरियां जा रही हैं, भविष्य अनिश्चित है, विकास रुका हुआ है, वहां कुछ लोगों को मिल रहे असंगत लाभ पर बेचैनी की भावना है।

इस तरह, अंबानी-अदाणी के खिलाफ किसान आंदोलन कितना ही अस्पष्ट क्यों न हो, यह उभरते बाजार एकाधिकार के प्रति व्यापक असंतोष का प्रतीक है। कृषि सुधारों के लागत लाभ विश्लेषण पर ध्यान देने की जगह उद्योगपतियों को बदनाम करने की राजनीति पुनर्जीवित हो गई है। वर्ष 2014 में मोदी ने राजनीतिक भ्रष्टाचार को हटाने के वादे पर जीत हासिल की थी। तब ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’ का नारा हर जगह था, जिसने लाखों भारतीयों को खींचा, जो घोटालों में डूबी यूपीए सरकार से नाराज थे। मोदी कुशलता से अपनी व्यक्तिगत छवि को लगभग ज्यों का त्यों बनाए रखने में सफल रहे हैं लेकिन उद्योगपतियों से घनिष्ठता के आरोपों से छुटकारा पाना अभी बाकी है। वरना सिंधु बॉर्डर पर बह रही हल्की हवा और तेज हो सकती है।


Date:15-01-21

नागरिकों की निजता में तकनीकी सेंध

अभिषेक कुमार सिंह , (लेखक तकनीकी विषयों के जानकार हैं)

लोकप्रिय मैसेजिंग एप वाट्सएप की हालिया घोषणा के मुताबिक यूरोपीय क्षेत्र से बाहर रहने वाले उसके उपभोक्ताओं को आठ फरवरी तक इसमें आए अपडेट को मंजूर करना होगा, अन्यथा उसे वाट्सएप की सेवाएं मिलनी बंद हो जाएंगी। असल में फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी वाट्सएप ने हाल में निजता संबंधी अपनी शर्तों और नीतियों में बदलाव किया है, जिसके अनुसार अब वह भारत जैसे देशों में रहने वाले अपने उपयोगकर्ताओं की तमाम निजी जानकारियां जिसे चाहे, दे सकेगी। इनमें यूजर का आइपी एड्रेस, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट, भाषा, देश, शहर, टाइम जोन, मोबाइल नंबर, सर्विस प्रोवाइडर से लेकर बैंकिंग और पैसे के लेनदेन संबंधी सूचनाएं शामिल रहेंगी, जिन्हें एक व्यक्ति की निजी संपत्ति के तौर पर देखने का चलन है। वाट्सएप ने कहा है कि ग्राहकों की ये सारी निजी सूचनाएं सहमति हासिल करने के साथ ही अमेरिका स्थित उसके डाटा सेंटर के अलावा दुनिया में वहां भी भेजी जा सकती हैं, जहां वाट्सएप और फेसबुक के दफ्तर हैं। उल्लेखनीय यह है कि भारत और निजता को लेकर लचीले कानूनों वाले अन्य देशों के उपभोक्ताओं से जबरिया सहमति लेने की कोशिश करने वाले वाट्सएप को अमेरिका, चीन और यूरोपीय देशों में भी ऐसा ही करने का शायद ही ख्याल आया हो।

दरअसल अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों के निजता संबंधी कानून इतने सख्त हैं कि ये टेक कंपनियां चाहकर भी वहां अपनी मनमानी नहीं चला सकतीं। हालांकि वे सत्ता परिवर्तन का रुख देखते हुए इसकी कोशिशें जरूर करती हैं। जैसे फेसबुक के साथ मिलीभगत कर गूगल ने विज्ञापनों से होने वाली आय में इजाफा करने के इरादे से अपना एकाधिकार बढ़ाने और प्रतिद्वंद्वी कंपनियों पर आघात पहुंचाने के लिए पिछले साल कुछ प्रयास किए तो रिपब्लिकन पार्टी की अगुआई वाले अमेरिकी राज्यों में गूगल पर मुकदमा कर दिया गया। एंटी-ट्रस्ट यानी भरोसे के साथ खिलवाड़ करने के इस मामले ने साबित किया कि बड़ी टेक कंपनियां न सिर्फ प्रतिद्वंद्वी कंपनियों को बाजार से बाहर कर देना चाहती हैं, बल्कि कमजोर दिखने वाली सरकारों के विरोध में मोर्चा खोलने से भी बाज नहीं आती हैं। गूगल के इसी रवैये की आलोचना करते हुए अमेरिकी राज्य टेक्सास के अटॉर्नी जनरल केन पैक्सटन ने मुकदमे का एलान करते हुए कहा था कि अगर मुक्त बाजार बेसबॉल का खेल होता तो यह कंपनी अपने आपको पिचर, बैटर और अंपायर-तीनों जगह खुद को तैनात कर लेती। जो आरोप लगे हैं उनमें एक यह है कि प्रतिद्वंद्वियों को मुकाबले से बाहर करने के लिए एपल और गूगल ने एक दूसरे का सहारा लिया। दूसरा, अन्य छोटी एवं नई कंपनियों के रास्ते में बाधाएं पैदा करते हुए गूगल ने उपभोक्ताओं के लिए विकल्प चुनने की आजादी खत्म कर दी और निजी डाटा के मामले में अपने असर का इस्तेमाल किया। चुनिंदा टेक कंपनियों के बढ़ते वर्चस्ववादी रवैये और उसके खतरे को अमेरिका के बाहर भी महसूस किया गया है। हाल में यूरोप-अमेरिका के बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी गूगल जैसी टेक कंपनियों के एकाधिकार को चुनौती देने के संकेत दिए हैं।

असल में अमेरिकी, यूरोपीय और ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में बाजार में प्रतिस्पर्धा कायम रखने और नागरिकों की निजता बनाए रखने के सख्त कानून बनाए गए हैं और ज्यादातर टेक कंपनियों को उन्हीं कानूनों के दायरे में रहना पड़ता है। यदि वे ऐसा नहीं करती हैं तो अव्वल तो उन्हें गूगल के प्ले स्टोर में जगह ही नहीं मिलती या फिर सरकारें उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं। जैसे अगर वाट्सएप अमेरिका में निजी डाटा के लिए लोगों की निजता में सेंध लगाता है और उस डाटा का कहीं कोई दुरुपयोग होता है तो वहां के नागरिक आइटी एक्ट के तहत उस कंपनी के खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। जबकि इस मामले में भारत जैसे देशों में अभी पर्याप्त जागरूकता नहीं है। यूं तो हमारे देश के आइटी कानूनों में निजता आदि को लेकर कुछ प्रविधान किए गए हैं, लेकिन वाट्सएप जैसी अमेरिकी कंपनियों पर ये कानून असरदार नहीं रह पाते हैं। वजह यह है कि यह कंपनी वहां के कानूनों के अधीन मानी जाएगी। इससे भारतीय कानूनों का इस पर प्रभाव सीमित रह जाता है। हालांकि यूरोपीय संघ के जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (जीडीपीआर) जैसे पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को हमारे देश में भी लाने की बात चल रही है जिसमें नियमों के उल्लंघन पर कड़ी सजा और जुर्माने के प्रविधान हैं, लेकिन जब तक यह कानून बनेगा, तब तक काफी देर हो जाएगी। इस मामले में चीन से सबक लेने की जरूरत है। चीन ने किसी भी बाहरी इंटरनेट कंपनी को अपनी जमीन पर खुला खेल खेलने की छूट नहीं दी और इससे पहले कि जनता गूगल, जीमेल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर-फेसबुक और वाट्सएप जैसी चीजों की मांग उठाती या इनके चोर रास्तों की तलाश करती, चीन ने ग्रेट फायरवॉल परियोजना के तहत उन पर बंदिश लगाते हुए उनके स्वदेशी विकल्प मुहैया करा दिए।

इसकी तुलना भारत से करने पर पता चलता है कि अपने देश में इन बाहरी टेक कंपनियों ने जो सर्वर लगाए हैं, उनका इस्तेमाल कुछ देशों के लिए जासूसी के तौर पर किया जाता रहा है। बताया गया है कि गूगल पर खोजी और डाली जाने वाली हर जानकारी अमेरिका स्थित सर्वरों से होकर गुजरती है। इसलिए अमेरिका यदि कोई सूचना खंगालना चाहे तो वह गूगल पर लगाए गए अपने फिल्टर के जरिये ऐसा आसानी से कर सकता है। वक्त आ गया है कि विदेशी टेक कंपनियों के मनमाने आचरण पर अंकुश लगाया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि चाहे वे चीनी एप्स हों या ट्विटर-फेसबुक आदि कंपनियां, उन्हें पहले भारतीय यूजर्स के हितों और भारत के कानूनों का ख्याल रखना होगा।


Date:15-01-21

निजता का हक

संपादकीय

पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों में अंतरधार्मिक विवाहों के मसले पर जिस तरह के उथल-पुथल मची है, उसमें यह आशंका खड़ी हो रही थी कि अगर दो बालिग अपनी पसंद और चुनाव से विवाह करना चाहते हैं तो उनका जीवन सहज कैसे रहे। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आए, जिनमें अलग-अलग धर्मों से संबंधित जोड़ों को ‘लव जिहाद’ पर बने नए कानून के तहत पुलिस की ओर से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके समांतर एक अहम पहलू यह है कि अब तक अपनी पसंद से अगर कोई बालिग युवक और युवती विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी करना चाहते हैं तो उनके नाम पर तीस दिन पहले सार्वजनिक तौर पर नोटिस जारी होती है, ताकि इस पर कोई आपत्ति दर्ज कर सके। इससे आमतौर पर वैसे युवा जोड़ों के सामने कई तरह की मुश्किलें खड़ी होती रही हैं, जिनकी पसंद में उनके अभिभावकों और समाज की सहमति शामिल नहीं होती है। जाति और धर्म की कसौटी पर अलग होने की स्थिति में अक्सर ऐसे जोड़ों को किन हालात का सामना करना पड़ता है, यह किसी से छिपा नहीं है।

अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मसले पर जो फैसला सुनाया है, उसके तहत दो बालिगों के चुनाव और निजता को अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। बुधवार को अदालत ने साफतौर पर कहा कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी के तीस दिन पहले जरूरी तौर पर नोटिस देने का नियम अनिवार्य नहीं है और इसे वैकल्पिक बनाना चाहिए; इस तरह का नोटिस निजता का हनन है। सभी जानते हैं कि ऐसी स्थिति में पसंद, चुनाव और विवाह के लिए सहमति के बावजूद ऐसे जोड़ों पर किस तरह का सामाजिक दबाव पड़ता है। यह सीधे तौर पर अपनी मर्जी से जीवनसाथी चुनने के उनके अधिकार में भी दखल है। कहा जा सकता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाज और परिवार के दायरे से अलग अपनी पसंद से विवाह करने वाले बालिग युवाओं के हक में एक बेहद अहम फैसला दिया है। खासतौर पर ऐसे वक्त में जब कई राज्यों में भिन्न धार्मिक मत वाले जोड़ों या अपनी पसंद से विवाह के इच्छुक युवक-युवतियों के सामने कई तरह चुनौतियां खड़ी हो रही थीं।

सही है कि विवाह एक ऐसी परंपरा है, जिसमें समाज शामिल होता है। लेकिन भारतीय समाज में परंपराएं और उनके तहत प्रचलित मान्यताएं व्यवहार में इतनी ज्यादा घुली हुई हैं कि कई बार इसमें अलग तरीके अपनाने वालों को गंभीर अड़चनों का सामना करना पड़ जाता है। विवाह के मामले में आमतौर पर वर और वधू के परिवारों के बीच आपस में सहमति होती है और इसके सार्वजनिक आयोजन से किसी पक्ष को परेशानी नहीं होती है। जबकि किन्हीं हालात में बालिग लड़के और लड़की के बीच विवाह की सहमति का आधार जब अपनी पसंद और चुनाव होता है और उसमें अभिभावक शामिल नहीं होते हैं, तब कई बार परिवार और समाज में उसे सहज स्वीकार्यता नहीं मिल पाती है। खासतौर पर जाति और धर्म के रूढ़ दायरों में जीते समुदायों में विवाह के लिए इससे इतर रास्ता अख्तियार करने वाले जोड़ों का सफर आसान नहीं होता है। हालांकि समाज की परंपरा और मानस के समांतर देश का संविधान दो बालिग युवक-युवती की पसंद को जगह देने के लिए विशेष व्यवस्था करता है, ताकि बाधा या अड़चन की स्थिति में युवा वैकल्पिक तरीके से विवाह कर सकें। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट के ताजा फैसले से वैसे बालिग युवकों-युवतियों को बड़ी राहत मिलेगी जो विवाह के मामले में अपनी निजता बना कर रखना चाहते हैं।