14-08-2026 (Important News Clippings)
Mining for Better RoI, Better Sharing Next
Equitable revenue distribution with states
ET Editorials
The Centre has tightened its control over minerals by amending the 1957 Act that gave it jurisdiction over mining in the country. The legislative changes tighten rules over taxes and levies state governments can impose on mineral-bearing land. The Centre derives its jurisdiction over minerals through oversight of mining, and it can decide what constitutes mineral-bearing land. This is of special import in the case of rare earth elements, graphite, nickel, cobalt and lithium identified as minerals critical for the RE and semiconductor industries.
The jurisdiction issue arose because states have increased cess and royalty, sometimes after mining operations had commenced, rendering the job of regulating the minerals sector more complex for the Centre. Supreme Court also weighed in on the matter, drawing a distinction over royalties and taxes. New rules will be framed over how states can impose mineral levies. These are explicit about the Centre’s oversight, irrespective of the nomenclature of the impost. The amendments don’t specify tax rates or ceilings, but require states to consult GoI before they make any changes. Pending state levies that have been challenged in court have been invalidated, although states won’t have to return amounts already collected.
The industry could do with a more predictable fiscal regime. Investment decisions were being affected by multiple levies intra-state and multiple rates inter-state. Prospecting for minerals has lagged due to the investment climate, affecting domestic supply. Structural changes to the economy require a more robust approach that go beyond revenue mobilisation concerns of state governments. The Centre and states will need to evolve a compensatory mechanism for forgone revenue once new tax guard rails are in place. Tighter GoI control is a necessary step. But the sufficient condition involves equitable revenue distribution with states. The Centre has set the ball rolling against unilateralism over minerals. It must carry the process forward now by bringing states on board.
Are traditional parties unable to understand the grammar of Gen Z politics?
Gen Z knows that Instagram is not going to change their fortune, but it is a mode for them to articulate their concerns. The CJP in that way became that forum in which everyone came together. It was something more than issue-based. It was a generation-based articulation
N. Sai Balaji, [ Researcher and political activist associated with the CPI(ML) and the All India Students’ Association (AISA) ] & Kunal Purohit, [ Journalist and Author of ‘H-Pop: The Secretive World of Hindutva Popstars’ ]
Days after India’s youth-led protests forced the resignation of the Union Minister of Education, Members of Parliament found themselves speaking in the language of the protesters. For instance, Shiv Sena’s Shrikant Shinde accused the Opposition of being “MIA” (missing in action) and feeling “FOMO” (the fear of missing out). However, Gen Z were in the limelight far before the protests caught steam. Tamil Nadu’s freshly elected Chief Minister, C. Joseph Vijay of the Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK), owes his victory, in part, to the Gen Z voters of the State. The debutante party involved its young following in electoral politics, one viral Instagram reel at a time. In response to this, the then-incumbent Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) co-opted Gen Z slang as well, to no avail. Are traditional parties unable to understand the grammar of Gen Z politics? N. Sai Balaji and Kunal Purohit discuss the question in a conversation moderated by Nitika Francis.
Do you think traditional parties are succeeding in connecting with Gen Z?
Kunal Purohit: I think it’s very clear now that all traditional political structures have, in some form or the other, failed in conversing with the young. We’ve seen a lot of speaking at the young, a lot of telling them what they should be thinking, what they should be believing in, where their problems lie, and where their solutions lie but not enough of speaking with them and understanding from them what they really feel. So the protests are really a sign of that gaping hole in our political discourse. What you saw in Delhi, what you saw in so many cities and towns of India across the last few weeks, is an explosion due to the absolute lack of conversation. It’s an explosion of the resentment that builds when you shut a room full of people up and tell them that they have no say in what is going to happen to their futures.
N. Sai Balaji: Generally it’s expected that when everything else fails, at least people have political parties as representatives that speak about their concerns. I think largely when we look at it, political parties have turned into a reflection of the ideas of the State and their extended organs. Therefore, political parties are unable to understand Gen Z. They are saying, “we feel suffocated, we feel that the jobs that we are in are not dignified, we don’t feel secure in where we are.” Also, this is the generation that has the maximum education compared to any other generation, with lesser opportunities of employment. These issues are not reflected in the language that the political parties are speaking. That is the reason they took it upon themselves to tell everyone that they don’t need anyone else. The Cockroach Janta Party (CJP) became an umbrella which included everyone who had small grievances about jobs, education, safety, and questions for the government. And within that umbrella, student organisations like AISA, and the other left organisations also fit in.
Do you think the CJP movement will coalesce into an actual political party?
N. Sai Balaji: Gen Z knows that Instagram is not going to change their fortune, but it is a mode for them to articulate their concerns. The CJP in that way became that forum or that broad umbrella in which everyone who had the same concerns came together. It was something more than issue-based. It was a generation-based articulation. So they saw it as a forum, not as a political party or a political ideology.
Kunal Purohit: The CJP has essentially become the lightning rod of sorts for so many people who have their own grievances, largely about the political system, but also their own lives. But the moment stood important, not because the CJP was leading it, but because people suddenly felt that all of the concerns that they have need to be heard. So, what this moment represents really is a chance for an organisation like the CJP to actually create a new political discourse in the country. Can we reimagine the way our democracy functions? Can we reimagine the social contract between power and between people? In my view, the CJP has its task cut out, which is to actually create a more vibrant democracy from this moment. If it emerges as a political force, I think people would welcome it. But if the CJP decides to capitalise on this moment of protest without actually trying to change anything, then I think it would be a loss.
So I think this moment represents a lot more. And I would say the CJP would be mistaken if it thinks that the moment only represents the need for a new political establishment. I think this moment calls for a new political language for this country.
What is it about the structure of traditional parties that make Gen Z distrustful of them?
Kunal Purohit: In the last 13 years, especially under the Modi government, we ended up normalising a lot of things which did not have much precedent in our country. We normalised a Prime Minister delivering hate speeches as part of electoral campaigns. We normalised the constant one-sided way of communication of the Prime Minister and the lack of accountability. But here came a generation which saw that it did not need to be normalised. We shouldn’t normalise fear; we shouldn’t normalise not speaking up. We shouldn’t normalise this lack of conversation and just sit back and let the government do whatever it wants to do, no matter what the issue is, be it jobs, Internet shutdowns, hate speech etc.
I think this generation decided that it’s time that changes. I think it can be attributed to the fact that they didn’t know the rules of the game. People who’ve seen this government, have seen it act with impunity against critics, journalists, activists, and political leaders. And we have sort of learnt the rules of the game and started to play by them. But I think Gen Z didn’t know these rules. They’ve only been seeing a life under under this Prime Minister, and they started making fun of him, saying why is he dressing up, why is he laughing in a weird way when he goes to foreign trips, and so on. So they started seeing the humour in a lot of what we had normalised, and I think that is the language that the government doesn’t have, to be able to speak to them about.
N. Sai Balaji: For this generation, the idea of culture that existed before Modi and after Modi, is nexplicably different. The Bharatiya Janata Party (BJP) started off with a clean slate. They said, in Kangana Ranaut’s words, that Modi gave them a new independence. And so they were in a new nation. And this new India’s language was not secularism, it was hatred. Millennials like us were taught about secularism, liberty, fraternity, brotherhood, and universality. There was also a moral pressure on us to act in such a way. But when this so-called new India came around, the rules of the game were different. The language was hate, the promotion of a particular religion, and a particular style of religion as well. So everything we say is right, everything you say is wrong. And even if you have to laugh, you have to laugh at our jokes, and not at the jokes that you want to laugh at.
These protests invoked the ideas of older leaders such as M.K. Gandhi and Dr. B.R. Ambedkar, whose principles became the central organ which tied everything together. And this is a very beautiful thing for a generation, because they are starting from a clean slate. They don’t know what earlier generations said about Ambedkar. They don’t know what early generations said about Bhagat Singh. Gen Z are setting their own new terms for the culture.
Is the Rashtriya Swayamsevak Sangh’s (RSS) agenda of building temples, focusing on religion, and ‘sanskar’ inherently unfriendly to Gen Z or can they also be co-opted into this ideology?
Kunal Purohit: I think it’s too early to write the RSS and the Hindu right-wing off when it comes to its appeal among the young. There is a lot of poison that has been fed to them over many years. That poison isn’t going to go away overnight just because we’ve had this protest. Till a few months ago, we were all discussing the emergence of what they call “bhajan clubbing”, which was essentially a tactic by the Hindu right, to be able to appeal to the very young. We’ve seen enough and more young people falling prey to pop propaganda through movies like Dhurandar.
The BJP has in its campaign a bouquet of roses of different colours. It goes to the voter and says, pick whatever you like. You like Hindutva, you pick that out. You like muscular nationalism, you pick that out. You like infrastructure development, you pick that out. So, it gives different options to different groups.
जरूरत इस बात की है कि किसानों की आय बढ़ाई जाए
संपादकीय
सरकार ने किसान सम्मान निधि को अगले और पांच सालों के लिए बढ़ा दिया है। यानी 24 फरवरी 2019 से उन किसानों को जिनके पास रिकॉर्ड्स में जमीन हैं- हर साल तीन किश्तों में मिल रही कुल 6000 रु. की राशि आगे भी जारी रहेगी। इस जून तक सरकार कुल 4.46 लाख करोड़ रु. इस मद में दे चुकी है। लेकिन क्या यह स्कीम किसानों की दयनीय स्थिति बदलने में वास्तविक भूमिका निभाती है ? सम्मान के नाम पर रोजाना एक किसान परिवार को 16.40 रु. मिलते हैं। पिछले सात वर्षों में आरबीआई के डेटाबेस के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 132.3 से बढ़कर 199.6 हो गया है। यानी इस सम्मान राशि की वास्तविक कीमत घटकर मात्र 4000रु. ( या 10.95 रु. रोजाना) ही रह गई है। नाबार्ड के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति किसान औसत खेत 0.74 हेक्टेयर (1.87 एकड़) रह गया है। इस रकबे में वह कम से कम दो फसलें 73 क्विंटल गेहूं और 54 क्विंटल धान उगा सकता है। अगर उसकी फसल की कीमत मात्र 200 रु. गेहूं और 300 रु. धान में बढ़ा दी जाए तो उससे होने वाली अतिरिक्त आय सम्मान राशि के पांच गुनी होगी, जो उसकी अपनी होगी। लेकिन सरकार मार्केट में कीमतें न बढ़ें, इसलिए निर्यात पर प्रतिबंध लगाती है। आय कम होने से ही किसान खेती छोड़कर शहरों में मजदूरी के लिए पलायन कर रहे हैं।
Date: 14-08-26
हमारी राजनीति में हमेशा ही विसंगतियां क्यों बनी रहती हैं?
पवन के. वर्मा, ( पूर्व राज्यसभा सांसद व राजनयिक )
हमें स्वीकारना होगा कि हमारे लोकतंत्र के केंद्र में एक विरोधाभास है। हम इसमें व्याप्त विसंगतियों का विरोध तो करते हैं, लेकिन शायद ही कभी पूछते हैं कि वे क्यों बनी रहती हैं। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, परीक्षा में अनियमितताओं, महंगाई, आरक्षण, हिंसा और अन्याय जैसे मुद्दों को लेकर समय-समय पर आंदोलन खड़े तो होते हैं, लेकिन जैसे ही तात्कालिक मुद्दा हल हो जाता या टाल दिया जाता है, बड़ा मर्ज जस का तस बना रहता है। इसलिए सवाल किसी मुद्दे पर सरकार की जवाबदेही का ही नहीं है। सवाल यह भी है कि क्या हमारी राजनीति के संस्कार कभी बदलेंगे ?
भारतीय राजनीति की विसंगतियों पर किसी एक दल का एकाधिकार नहीं, वे पूरे परिदृश्य में ही छाई हुई हैं। जो दल लोकतंत्र के पक्ष में जोरदार दलीलें देते हैं, वे खुद अपने भीतर लोकतांत्रिक तौर-तरीकों का पालन नहीं करते। जो चुनावों में धन के दुरुपयोग की आलोचना करते हैं, वे चुनाव जीतने और सत्ता बनाए रखने के लिए अक्सर ऐसी धनराशि का इस्तेमाल करते हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं होता जो राजनीति के अपराधीकरण पर हमला करते हैं, वे भी चुनावी समीकरण अपने पक्ष में होने पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को लेकर समझौता कर लेते हैं। जो योग्यता की बात जोरदार ढंग से करते हैं, वे भी अकसर योग्यता को जाति, समुदाय, पारिवारिक संबंधों या जिसे व्यावहारिक भाषा में चुनाव जीतने की क्षमता’ कहा जाता है, के अधीन करने को पूरी तरह तैयार रहते हैं।
दलों के अंदरूनी लोकतंत्र पर गौर करें। अधिकांश दल नागरिकों से अपने पक्ष में वोट मांगते समय ऊपर सेतो लोकतांत्रिक नजर आते हैं, लेकिन पार्टी के भीतर नेतृत्व अकसर किसी परिवार या छोटे से गुट तक सीमित रहता है। वंशवादी राजनीति बढ़ती जा रही है।
चुनाव अब असाधारण रूप से महंगे उपक्रम बन चुके हैं। इनकी फंडिंग काफी हद तक ऐसे धन से होती है, जिसका कोई हिसाब नहीं होता। धन चुनाव जीतने में मदद करता है; इससे सत्ता तक पहुंच मिलती है और यह पहुंच आगे और धन पैदा कर सकती है। जब तक राजनीतिक फंडिंग अधिक पारदर्शी और जवाबदेह नहीं बनती, तब तक लोकतंत्र तेजी से ऐसे संसाधनों पर निर्भर होता जाएगा, जिन्हें नागरिक देख नहीं सकते और जिनकी संस्थाएं पर्याप्त रूप से जांच नहीं सकतीं।
अपराधीकरण भी एक चिंताजनक विरोधाभास सामने लाता है। हम अकसर आपराधिक मामलों वाले नेताओं के राजनीति में प्रवेश पर चिंता जताते हैं, लेकिन जब किसी उम्मीदवार को ‘जिताऊ’ माना जाता है, तो उसके चुनाव लड़ने का बचाव भी करने लगते हैं। जातिगत समीकरण एक और असहज सच्चाई सामने रखते हैं। जाति राजनीतिक लामबंदी का एक शक्तिशाली माध्यम बनी हुई है, क्योंकि वह ऐतिहासिक अन्यायों और आज भी कायम सामाजिक पहचानों से जुड़ी है। लेकिन ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने और सामाजिक विभाजनों को लगातार चुनावी कमोडिटी में बदलते रहने में फर्क है। पहला लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है; दूसरा राजनीतिक अवसरवाद में बदल सकता है।
और राजनीतिक बहसों का क्या? संसद और विधानसभाओं में अकसर शोर-शराबा ही देखने को मिलता है। धीरे-धीरे असहमति आरोप में आरोप दुर्व्यवहार में और दुर्व्यवहार सदन की कार्यवाही बाधित करने में बदल जाता है। सार्वजनिक विमर्श में शिष्टाचार खत्म सा हो गया है। संवैधानिक और सार्वजनिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता सत्ता के मनमाने इस्तेमाल पर अंकुश लगाती है, लेकिन जब किसी सत्तारूढ़ दल की सुविधा के लिए इन्हें कमजोर किया जाता है, तो नुकसान किसी एक सरकार तक सीमित नहीं रहता। राजनीतिक दल बदलते रहते हैं; संस्थागत क्षरण लंबे समय तक बना रह सकता है।
राजनीति में धर्म का इस्तेमाल फिर चाहे बहुसंख्यकों के तुष्टीकरण के लिए हो या अल्पसंख्यकों के भी एक समस्या है। यह सच है कि धर्म भारतीयों की सांस्कृतिक चेतना में गहराई से गुंथा हुआ है, लेकिन चुनावी लामबंदी के लिए धार्मिक पहचानों का शोषण करना बिल्कुल अलग बात है जब आस्था राजनीतिक ध्रुवीकरण का साधन बन जाती है, तो नागरिकों को वोट बैंक और परस्पर विरोधी खेमों में बांटा जाने लगता है।
अगर हमारी राजनीति के संस्कार नहीं बदलते हैं, तो व्यवस्था अंततः विरोध-प्रदर्शनों को भी अपने भीतर समाहित कर लेगी, उनकी शब्दावली को अपना लेगी और पहले की तरह चलती रहेगी। प्रदर्शनकारी नेता बन जाएंगे और नारे घोषणा-पत्र, लेकिन अंततः वे खुद को उन्हीं विकृतियों के अनुसार काम करते हुए पा सकते हैं, जिनकी कभी उन्होंने निंदा की थी।
लोकतंत्र की त्रासदी
संपादकीय
संसद का मानसून सत्र जिस तरह समाप्त हुआ, वह लोकतंत्र के लिए एक शोकांतिका है। संसद के इस सत्र में अधिकतर समय हंगामा हुआ और जो विधेयक पारित भी हुए, उनमें से अधिकांश बिना चर्चा के पारित हो गए। केवल पेपर लीक विरोधी कानून में संशोधन वाले विधेयक पर चर्चा हो सकी, लेकिन इसका श्रेय विपक्ष को नहीं, नीट मामले में धरना-प्रदर्शन करने वाली काकरोच जनता पार्टी को जाता है। तथ्य यह भी है कि विपक्ष ने इस विधेयक पर चर्चा के समय पेपर लीक कानून के प्रविधानों पर कुछ कहने के बजाय अन्य मुद्दों को तूल दिया। सत्तापक्ष इससे संतुष्ट हो सकता है। कि उसके एजेंडे के अधिकांश विधेयक पारित हो गए, लेकिन संसद इसलिए नहीं होती कि विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित हो जाएं। जब कोई विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित होता है तो उसके गुण-दोष से जनता अवगत नहीं हो पाती। गुण-दोष का उल्लेख करने की जिम्मेदारी जिस विपक्ष पर होती है, उसने अपने ही हाथों उसे गंवाना बेहतर समझा। बिना चर्चा के विधेयक पारित होने का एक दुष्परिणाम यह भी होता है कि जो कानून बनते हैं, वे कसौटी पर खरे नहीं उतरते। इसीलिए उनमें बार-बार संशोधन करने की नौबत आती है। इसका कारण संसद के विमर्श में आई गिरावट है।
संसद इसलिए होती है कि विधेयकों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हो सके, लेकिन अब संसद में यही काम नहीं होता, क्योंकि विपक्ष की हंगामा करने में दिलचस्पी रहती है तो सत्तापक्ष की हंगामे के बीच जैसे-तैसे अपना काम पूरा करने की । एक तरह से राजनीतिक दल ही संसद की महत्ता कम करने का काम कर रहे हैं। यह वह स्थिति है, जो संसद के प्रति जनता की आस्था को डिगाने वाली है। संसद लोकतंत्र का एक अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण मंच है। इस मंच का निरंतर क्षरण लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं हो सकती कि लोकतंत्र को कमजोर करने का काम संसद के अंदर से हो। विपक्ष इससे संतुष्ट हो सकता है कि उसने संसद के भीतर-बाहर हंगामा करके सदन नहीं चलने दिए, लेकिन इससे उसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि जनता को उसके नारे और पोस्टर नहीं याद रहने वाले। उसे तो यह याद रहेगा कि उसके मुद्दों पर कोई बात ही नहीं हुई। चिंताजनक केवल यह नहीं कि अब संसद में शोर-शराबा ही होता रहता है और हंगामा करने के लिए सांसद अतिरिक्त परिश्रम करते हैं, बल्कि यह भी है कि आरोप-प्रत्यारोप की भाषा का स्तर गिरता जा रहा है वह छिछली और अशोभनीय होती जा रही है। इसके चलते संसद और सड़क की राजनीति का अंतर खत्म हो रहा है। यदि पक्ष-विपक्ष जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने पर सहमत नहीं हो सकते तो फिर वे जन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर सकते।
Date: 14-08-26
कारोबार को प्राथमिकता
संपादकीय
संसद ने खान एवं खनन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम में जो संशोधन पारित किए हैं वे कारोबार के लिए एक पूर्वानुमानयोग्य और स्थिर माहौल मुहैया कराते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में राजकोषीय संघवाद कमजोर पड़ सकता है और राज्यों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। संशोधन राज्यों के कर या उपकर लगाने या खनिज अधिकारों अथवा खनिज संपदा वाली भूमि पर लगने वाले अन्य शुल्क लगाने के अधिकारों को सीमित करता है। नए कानून में एक अतीत से लागू होने वाला प्रावधान भी शामिल है जिसके तहत इस संशोधन से पहले राज्यों द्वारा लगाए गए ऐसे शुल्क अमान्य हो जाते हैं जिन्हें न तो जमा किया गया है और न ही वसूला गया है। साथ ही जो शुल्क पहले ही राज्य के पास जमा किए जा चुके हैं या वसूले जा चुके हैं उन्हें वापस नहीं करना होगा। इस तरह वास्तव में यह अधिनियम डिफॉल्टर कंपनियों को लाभ देता है और अनुपालन करने वाली कंपनियों को दंडित करता है।
संशोधन केंद्र को यह अधिकार देता है कि वह देश में खनन और खनिज विकास पर नियंत्रण अपने हाथ में ले सके जबकि संविधान इस क्षेत्र पर कर लगाने और नियमन करने की शक्तियां केंद्र और राज्यों दोनों को प्रदान करता है। राज्यों द्वारा इस विधेयक की आलोचना शुरू हो गई है। उदाहरण के लिए केरल के मुख्यमंत्री बीडी सतीशन ने इसे राज्यों की संवैधानिक शक्तियों पर अतिक्रमण बताया है।
यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय के नौ न्यायाधीशों वाले पीठ के 2024 के फैसले के विपरीत है। सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया था कि राज्यों को खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति है। उसने राज्यों को 1 अप्रैल 2005 से खनिज अधिकारों पर बकाया वसूली की भी अनुमति दी थी। हालांकि महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि अदालत ने कहा था कि संसद के अधिनियम द्वारा राज्यों की कर लगाने की शक्ति सीमित की जा सकती है जिसमें प्रतिबंध भी शामिल हो सकता है। यही वह प्रावधान है जिस पर केंद्र ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। विधेयक के उद्देश्य और कारणों के विवरण में केंद्र ने कहा कि अलग-अलग राज्यों के कर और शुल्क खनन उद्योग के लिए एक अप्रत्याशित और हतोत्साहित करने वाला वातावरण बनाते हैं। संशोधनों का उद्देश्य निश्चितता, स्थिरता और पूर्वानुमान प्रदान करना है।
यकीनन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भूराजनीतिक दबाव और रणनीतिक खनिजों तक पहुँच की तीव्र दौड़ के समय में भारत के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह लीथियम, कोबाल्ट, ब्रेफाइट और अन्य सामग्रियों के लिए एक मजबूत खनन उद्योग विकसित करे। ये पदार्थ इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी भंडारण, सेमीकंडक्टर और रक्षा निर्माण के लिए आवश्यक हैं। कुछ प्रावधान निस्संदेह निवेशकों को लाभ पहुंचाएंगे। उदाहरण के लिए एक खनन पट्टे में कई खनिज शामिल हो सकते हैं जिससे खदान धारक हर बार नए खनिज भंडार की खोज होने पर उसे मौजूदा पट्टे में शामिल करने के लिए आवेदन कर सकेगा। रणनीतिक खनिजों के लिए पट्टाधारकों को मौजूदा पट्टे में शामिल करने के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं करना होगा।
कैप्टिव खदानों से उत्पादित खनिजों की बिक्री पर लगी सीमा भी हटा दी गई है जिससे ऐसे खदान धारकों को संसाधनों के उपयोग का निर्णय लेने में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। विधेयक में खनिजों और धातुओं के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, ताकि मूल्य खोज में सुधार हो सके। नैशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (एनएमईटी) की गतिविधियों को भी अन्वेषण से आगे बढ़ाकर खनन विकास तक विस्तारित किया गया है। एनएमईटी की स्थापना 2015 में एक गैर-लाभकारी स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी और इसे खनन तथा अन्वेषण पट्टाधारकों के योगदान से वित्त पोषित किया जाता है। यद्यपि भावी खनन कंपनियां इस कानून का स्वागत करेंगी लेकिन प्रश्न यह है कि क्या झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे खनिज- समृद्ध राज्यों को एक महत्त्वपूर्ण राजस्व स्रोत से वंचित करना उचित है ? उदाहरण के लिए झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में, इस प्रकार की प्राप्तियां इन राज्यों के गैर कर राजस्व का लगभग 75 से 80 फीसदी हिस्सा होती हैं। वास्तव में जबकि व्यवसाय में पूर्वानुमान की क्षमता इस कानून का उद्देश्य है। यह व्यावहारिक प्रश्न अभी भी परीक्षण के अधीन है कि क्या खनन कंपनियां उन भूमि पर वास्तव में काम कर पाएंगी जहां से राज्यों को बहुत कम लाभ मिलता हो।
सदन का समय
संपादकीय
एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद जनहित से जुड़े मुद्दों पर बहस का सर्वोच्च मंच होता है, तो ऐसे में सरकार और विपक्ष की जिम्मेदारी हो जाती है कि वे इसकी उपयोगिता और महत्व को कायम रखें। विडंबना यह है कि जब भी संसद का सत्र शुरू होता है, किसी न किसी मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच असहमति एक टकराव में तब्दील हो जाती है और दोनों सदनों का ज्यादातर समय बेकार चला जाता है। एक ओर विपक्षी पार्टियां सरकार से किसी मुद्दे पर जवाब की मांग करती हैं, तो दूसरी ओर सरकार आमतौर पर ऐसी मांगों की अनदेखी करने का रुख अख्तियार कर लेती है। नतीजतन, हंगामे और सदन को स्थगित किए जाने के समांतर विपक्ष के बहिर्गमन के बीच संसद की कार्यवाही महज औपचारिकता बन कर रह जाती है। जबकि इसी बीच सरकार अपनी सुविधा के मुताबिक ऐसे मसलों पर तैयार विधेयकों को भी बिना चर्चा के पारित करा लेती है, जिन पर विपक्षी दलों के विचार और व्यापक बहस की जरूरत होती है। इस सत्र में कई विधेयकों को पारित करने में इतना कम वक्त लगा, मानो उसके लिए महज औपचारिकता निभाई गई हो।
सवाल है कि इस तरह की स्थितियों में संसद और लोकतंत्र की क्या अहमियत रह जाती है। मानसून सत्र के तीन सप्ताह जिस तरह सिर्फ हंगामे और विपक्ष के बहिर्गमन के दौरान बार-बार स्थगित होते हुए गुजर गए, उससे एक बार फिर यह सवाल उठा है कि क्या संसद को अब सिर्फ दिखावे का ठिकाना मान लिया गया है! वरना क्या वजह है कि एक ओर विपक्षी दलों की ओर से पूरे सत्र के दौरान नीट प्रश्नपत्र लीक, राम मंदिर दान राशि में कथित गड़बड़ी और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा गया, संबंधित और जिम्मेदार मंत्रियों से जवाबदेही की मांग की गई, वहीं सरकार ने इस मसलों पर एक विचित्र चुप्पी ओढ़े रखी। खासतौर पर दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की बेरहमी और पैलेट गन चलाने के सवाल पर विपक्ष ने जवाब मांगा, लेकिन गृह मंत्री ने आखिरी दिन इसे लेकर थोड़ी सक्रियता दिखाई, जो प्रकारांतर से बेमानी साबित हुई। अगर यही रुख पहले जाहिर किया गया होता, तो संभव है कि संसद में कुछ मुद्दों और पेश किए गए विधेयकों पर बहस की गुंजाइश निकल पाती।
अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अलग-अलग मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध कायम रहने की वजह से कार्य उत्पादकता लोकसभा में महज उन्नीस फीसद और राज्यसभा में उनतालीस फीसद रही। अब इस बात पर चिंता जताने में शायद सभी दल शामिल होंगे कि संसद की कार्यवाही नहीं चलने की वजह से करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। यह समझना मुश्किल है कि संसद की कार्यवाही के दौरान मुद्दों पर मत-विरोध उभरने, सदन स्थगित किए जाने या विपक्ष के बहिर्गमन के तमाम उदाहरण सामने रहते हुए भी सरकार की ओर से कोई ऐसी पहल नहीं दिखती कि वह सत्र की शुरुआत से पहले सभी विपक्षी दलों को विश्वास में ले और जरूरी मुद्दों पर चर्चा सुनिश्चित करे जिस तरह जनहित से जुड़े मामलों पर विधेयकों को बिना बहस या चर्चा के ही पारित कर दिए जाने की परंपरा चल पड़ी है, उसका सीधा असर जनता के अधिकारों और लोकतंत्र की सेहत पर पड़ेगा। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि संवाद, बहस या चर्चा संसद की कार्यवाही के जीवन तत्व हैं और इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सभी दलों की है, लेकिन इसके लिए सरकार की जवाबदेही ज्यादा बनती है।
संसद सत्र से निराशा
संपादकीय
भारतीय संसद के 25 दिवसीय मानसून सत्र का तीखी बहस और निराशा के साथ समापन हो गया। संसद में जो हुआ है, उसकी चर्चा देश में हो रही है और जरूर होनी चाहिए। बड़े अफसोस की बात है, मानसून सत्र के दौरान लगभग हर दिन ही कार्यवाही बाधित हुई। लोकसभा में तो एक भी दिन प्रश्नकाल पूरा नहीं हो पाया। प्रश्नकाल का न होना, सबसे त्रासद है। लोकसभा की उत्पादकता जहां बमुश्किल 19 प्रतिशत, तो राज्यसभा की उत्पादकता 39 प्रतिशत रही है। लोकसभा में केवल 28 जुलाई को ठीक-ठाक काम हुआ है, इसके अलावा बाकी दिन जो भी हुआ, उसकी केवल निंदा ही हो सकती है। राज्यसभा में अपेक्षाकृत कुछ ठीक स्थिति रही। वहां 30 जुलाई सहित कुल चार दिन ठीक काम हुआ है। सबसे बड़ी चिंता हंगामे की है, लेकिन ज्यादातर राजनीतिक दलों में इसकी कोई चिंता नहीं है। लोकतंत्र में यह अलोकतांत्रिक परिपाटी बनती जा रही है। हंगामा जब होता है, तब उसके पीछे सिर्फ राजनीति होती है। संसद के कामकाज में बाधा डालने से देश को फायदा होता है या नुकसान, यह बताने की जरूरत नहीं है। हंगामे की भी सीमा होती है, पर इस सीमा का इस बार खुलकर उल्लंघन हुआ है।
कुछ और भी चिंताजनक घटनाएं हुई हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने सत्र के समापन की घोषणा करते हुए पारंपरिक समापन भाषण नहीं दिया है। ध्यान रहे, इस भाषण में सत्र की उत्पादकता पर प्रकाश डाला जाता है। इसके अलावा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष के साथ होने वाली चाय पार्टी का भी बहिष्कार किया है। यह इस बात का प्रमाण है कि संसद में काम करने की इच्छा भी प्रभावित हुई है और नेताओं के बीच परस्पर कटुता में भी इजाफा हुआ है। साल 2026 के इस मानसून सत्र को चार खास मुद्दों के लिए याद किया जाएगा। नीट-यूजी पेपर लीक, जंतर मंतर छात्र आंदोलन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और राम मंदिर में दान चोरी। जंतर-मंतर पर हुई पुलिस कार्रवाई पर विपक्ष एकजुट होकर केंद्रीय गृह मंत्री से जवाब मांग रहा था और सत्र के आखिरी दिनों में वह जवाब देने को तैयार हुए, तब विपक्ष ने उनका भाषण सुनने से इनकार कर दिया। यह कहना ही चाहिए कि पूरे छात्र आंदोलन और पुलिस की कार्रवाई पर सदन में गृह मंत्री का बयान जरूरी था। इस जवाब से कई भ्रांतियां दूर होतीं। विपक्षी नेताओं को भी अपनी बात रखने का मौका मिलता और सत्ता पक्ष के इरादे का भी पता चलता। खैर, यह मानसून सत्र कई सवाल छोड़ गया है, जिनके जवाब के लिए इंतजार करना पड़ेगा।
वैसे, मानसून सत्र में जल्दबाजी में ही सही, कुछ काम हुए हैं, जिन पर गौर करना चाहिए। विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक अर्थात एफसीआरए की बहुत चर्चा रही, जिसे अंततः सरकार ने भारी विरोध के बीच संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। यह भी उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम ) संशोधन विधेयक, 2026, इस सत्र में पूर्ण बहस के बाद दोनों सदनों में पारित होने वाला एकमात्र विधेयक रहा। अब पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा मिल सकेगी। जहां, हम बैंकिंग रिकॉर्ड के नए डिजिटल युग में प्रवेश करेंगे, वहीं, जन्म और मृत्यु के देर से पंजीकरण पर अब सख्ती बरती जाएगी। साथ ही मांग के अनुरूप केरल का नाम विधिवत् के केरलम हो गया है। सनद रहे, इसी सत्र में संसद ने खनिज- खदानों पर राज्यों के अधिकारों में कटौती की है। खास यह भी कि अब वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण प्राप्त हो गया है।
Date: 14-08-26
अंतर्विरोधों से मुक्त हो न्यायपालिका
जस्टिस एन एन ढींगरा, ( पूर्व जज, दिल्ली हाईकोर्ट )
लोकसभा अध्यक्ष की ओर से गठित संसदीय समिति ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर नकदी रखने के आरोप को सही माना है। इस कमिटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति चंद्रशेखर कर रहे थे। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय आंतरिक समिति ने भी उन्हें दोषी पाया था। हालांकि, इन रिपोर्टों के बावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि जस्टिस वर्मा को किसी प्रकार की कोई सजा मिल सकेगी, वह भी तब, जब कानून के राज का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता, फिर चाहे वह कितना भी अमीर अथवा ताकतवर क्यों न हो !
इससे भी अधिक विचित्र इस पूरे मामले में की गई कार्रवाइयां हैं। जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास से नोट तब मिले थे, जब वह अपने घर पर नहीं थे और स्टोर रूम में आग लग गई। आग बुझाने के दौरान ही नोटों की अधजली गड्डियां मिलीं थीं, जिनके वीडियो सोशल मीडिया में भी प्रसारित हुए। चूंकि यह ऐसी कोई चीज नहीं थी, जो जस्टिस वर्मा के न्यायिक कार्य से संबंधित हो, इसलिए पहला काम तो यही होना चाहिए था कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती। ऐसा न करके हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी।
यह अपने आप में एक गलत मिसाल है, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि आज के समय में सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश खुद को सर्वोच्च मानने लगे हैं। यह देश में कानून के राज के साथ हो रहा सबसे बड़ा मजाक है।
हताशा तब और बढ़ी, जब सर्वोच्च न्यायालय के सामने जनहित याचिका (पीआईएल) दाखिल की गई और उसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रार्थना की गई, मगर इसे इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि उनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। दूसरी याचिका शिकायत दर्ज करने के बाद डाली गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुर्खियों में आने की कवायद कहते हुए याचिकाकर्ता के वकीलों को ही डांट लगा दी। हालांकि, यह वही अदालत है, जो अखबारी खबरों के आधार पर भी स्वतः संज्ञान लेकर लोगों पर मुकदमे करती रही है। इन सबसे ऐसा लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय को यह मंजूर ही नहीं कि उसके या उच्च न्यायालयों के जजों के खिलाफ किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई हो।
बहरहाल, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का यह सबसे बड़ा उदाहरण है। यह बताता है कि हमारी न्यायपालिका में किस प्रकार से भ्रष्ट आचरण पनपता, बढ़ता और शह पाता है। वास्तव में, बेईमानी का पोषण उसे बढ़ावा देने का काम करता है। ऐसा कई बार देखा गया है कि भ्रष्ट आचरणों के मामले में सबसे अधिक उदारता हमारी अदालतें बरतती हैं। आम लोगों में यह धारणा मजबूत होने लगी है कि जो जितना बड़ा अधिकारी होता है, उसे भ्रष्टाचार के मामले में उतनी ही कम सजा मिलती है। कई मामले तो ऐसे भी हैं, जिनमें भ्रष्टाचार का आरोप साबित होने के बाद भी कुछ दिनों की जेल को पर्याप्त मान लिया गया। कुछ फैसलों का विश्लेषण किया जाए, तो दुखद रूप से ऐसा महसूस होता है कि भ्रष्टाचार बढ़ाने में न्यायपालिका की उदासीनता का बड़ा हाथ है, क्योंकि हमारे कुछ जजों ने इसे एक मामूली अपराध समझ लिया है।
यही वजह है कि आज भ्रष्टाचार हमारे देश के तमाम संस्थानों में अपने पांव पसारता जा रहा है। नकदी मिलने के ताजा मामले में ही देखें, तो जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपने लिए महंगे वकील रखे, जो संकेत है कि यदि संपन्नता हो, तो महंगे वकीलों के आधार पर अदालती कार्रवाइयों में हर मुमकिन पेच लगाने की कोशिश की जा सकती है और अपने बचाव के लिए समय लिया जा सकता है।
अब सवाल यह है कि दो-दो समितियों की जांच के बाद जस्टिस वर्मा पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए ? महाभियोग की संभावना नहीं दिखती, क्योंकि वह पहले ही त्यागपत्र दे चुके हैं और कानून के मुताबिक, यदि कोई जज लिखित इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजता है, तो वह उसी दिन से मुक्त मान लिया जाएगा। फिर, लोकसभा अध्यक्ष या अन्य कोई न्यायाधीश इस मामले में शायद ही एफआईआर दर्ज करने की संस्तुति करें। ऐसे में, भ्रष्ट आचरण का सुबूत मिलने के बावजूद एक भ्रष्ट न्यायाधीश न सिर्फ बिना सजा पाए रह जाएंगे, बल्कि अपनी सेवा का लाभ भी लेते रहेंगे।
आम राय यही है कि विधायिका और कार्यपालिका जहां चूक जाती है, वहां न्यायपालिका लोगों की उम्मीदें थामती है। लिहाजा, जब न्यायपालिका भ्रष्ट आचरण के प्रति लचर नजरिये द्वारा लोगों के भरोसे को तोड़ने का काम करेगी, तो वे क्या करेंगे? सवाल है, भ्रष्टाचार को दूर करने का रास्ता क्या है? मेरा मानना है कि जब तक विधायिका को मजबूत नहीं किया जाएगा और वह इसके खिलाफ सख्त कानून नहीं बनाएगी, तब तक इससे पार पाना मुश्किल है। परेशानी की बात यह है कि मौजूदा हालात में विधायिका भी कमजोर दिख रही है। मानसून सत्र में ही ऐसा दिखा कि वोट बैंक पर ध्यान देने के अलावा ज्यादातर जन प्रतिनिधि जनहित में कोई काम शायद ही करना चाहते हैं।
ऐसे वक्त में, जब न्यायपालिका अपने अंतर्विरोधों से लड़ रही हो या उसे यह चिंता सता रही हो कि उसकी कमजोरियां बेपरदा न हो जाएं, तब अच्छा रास्ता यही है कि न्यायिक सुधार की तरफ हम कदम बढ़ाएं। यही एकमात्र उपाय है। जब तक यह कवायद पूरी ईमानदारी से नहीं होगी और ‘कॉमन लॉ सिस्टम’ को छोड़कर कोई अन्य व्यवस्था हम आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक जस्टिस वर्मा जैसे जज न्यायपालिका का हिस्सा बनते रहेंगे। दरअसल, मौजूदा न्याय-व्यवस्था में इंसाफ की परिकल्पना ही नहीं की गई है। इसमें तो दो पक्ष अपना विवाद लेकर अदालत में आते हैं और न्यायाधीश उसे सुनकर अपना फैसला सुनाते हैं। उनको यह दायित्व ही नहीं सौंपा गया है कि वे तथ्यों को खोजें या यह पड़ताल करें कि सत्य किसकी तरफ है?
नकदी मामले में ही इन सवालों की तलाश होनी चाहिए थी कि नोट आए कहां से थे? किस मुकदमे में ये दिए लिए गए थे? किंतु, ऐसा होता नहीं दिखा। इससे यह भी लगता है कि भ्रष्टाचार का घुन अब शायद पूरी व्यवस्था को खाने लगा है, जिसे ठीक करने के लिए नख से शिख तक सुधार जरूरी है।
Date: 14-08-26
सीमा विवाद सुलझाने के लिए भारत पर भरोसा रखे नेपाल
पुष्परंजन, ( वरिष्ठ पत्रकार )
नेपाली प्रधानमंत्री बालेंद्रशाह भारत आने से पहले चाहते हैं कि नई दिल्ली में नेपाल के राजदूत का नाम तय हो जाए। यह पद 7 अप्रैल, 2026 से ही खाली है। नेपाली परराष्ट्र (विदेश) मंत्रालय ने 28 मई को ही भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया समेत 17 देशों में खाली हुए राजदूत के पद भरने के लिए आवेदन मांगे थे। मंत्रालय के अधिकारियों ने करीब 2,700 उम्मीदवारों की सूची को कुछ सौ तक छोटा कर दिया था।
बालेंद्र सरकार के एक मंत्री ने नाम न खोलने की शर्त परखुलासा किया, ‘प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह और सत्तारूढ पार्टी (आरएसपी) के मुखिया रबी लामिछाने के बीच अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। शाह और लामिछाने के निर्देश के बिना, विदेश मंत्री शिशिर खनाल कैबिनेट में सिफारिश के लिए नाम नहीं रख सकते। प्रश्न है, बालेंद्र शाह नई दिल्ली आकर करेंगे भी क्या ? सत्ता के अंतःपुर में इस सवाल का जवाब यही है कि वह उभयपक्षीय संबंधों को मजबूत करेंगे। दिल्ली से आर्थिक मदद दोगुनी लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन जिस मुद्दे को जेरे बहस होना है, उस पर चुप्पी भी साध सकते हैं। वह मुद्दा है, लिपुलेख, लिंपियाधुरा पर नेपाल की दावेदारी ! नेपाल द्वारा लिपुलेख, लिंपियाधुरा और कालापानी क्षेत्रों पर अपनी संप्रभुता का दावा 1816 की सुगौली संधि के आधार पर किया जाता है। मगर, नेपाली सत्ता प्रतिष्ठान किस बिना पर बातचीत की टेबल पर बैठेगा? समझौते की मूल प्रति तो गायब है। बहुत दिनों से खामोश रहे नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल को अंततः संसद को बताना पड़ा कि इन ऐतिहासिक संधियों की मूल प्रति अब तक नहीं मिली है।
सच यह है कि 1950 की भारत-नेपाल शांति व मैत्री संधि, और 1816 की सुगौली संधि की मूल प्रति साल 2016 से ही गायब है, जब ‘एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप’ ने 1950 की शांति और मित्रता संधि में बदलाव पर बातचीत शुरू की थी। इस सच्चाई को दोनों पक्षों ने मालूम नहीं, क्यों छिपाया था ? सात साल पहले भी यह मुद्दा नेपाली संसद के निचले सदन ‘प्रतिनिधिसभा में उठाया गया था। साल 2019 में तत्कालीन विदेश मंत्री प्रदीप ज्ञवाली ने कहा था कि उनके मंत्रालय के पास दोनों संधियों की कॉपियां हैं, लेकिन पक्का नहीं कह सकते कि वे असली हैं या नहीं। हमें इनकी वास्तविकता की फोरेंसिक जांच करानी होगी। हम भारत और ब्रिटेन में भी ऐतिहासिक दस्तावेज और नक्शे खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में, नेपाल ने सात वर्षों में अपने यहां मौजूद नक्शों की फोरेंसिक जांच क्यों नहीं कराई ? यह एक गंभीर सवाल है।
दिलचस्प बात यह है कि नेपाली पुरातत्व विभाग ने पांचवीं सदी के ऐतिहासिक दस्तावेजों को सुरक्षित रखा है, लेकिन ये खास दस्तावेज नहीं मिल सके। क्या ये जान-बूझकर चोरी कर लिए गए? जून 2020 में नेपाल की संसद ने एक नया राजनीतिक नक्शा पास किया था। इस नए ‘चूच्चे नक्शे’ में भारत के कुछ हिस्सों, जैसे लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था। इस त्रिकोणीय नक्शे का सच तत्कालीन सांसद सरिता गिरी ने जानना चाहा, तो उन्हें राष्ट्रहित का दोषी ठहराते हुए उनकी सदस्यता छीन ली गई । नेपाल कहीं न कहीं लिपुलेख, लिंपियाधुरा की वास्तविकता को छिपा रहा था। चीन इससे वाकिफ था, तभी उस मार्ग से पुनः व्यापार की स्वीकृति दी गई।
बालेंद्र शाह के एजेंडे में यदि लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा विवाद नहीं है, तो इसे अच्छा मानना चाहिए। उनके पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली ने सस्ती लोकप्रियता के लिए लिपुलेख विवाद खड़ा करके भारत- नेपाल संबंध को खराब ही किया था। इतिहासकार और सीमा मामलों के जानकार बुद्धि नारायण श्रेष्ठ द्वारा दी गई जानकारी दिलचस्प है, ‘मैंने लंदन स्थित केव गार्डन्स पब्लिक रिकॉर्ड्स ऑफिस में सुगौली संधि की असली कॉपी देखी और पढ़ी है। जब मैंने एक किताब लिखी, तो मैंने 1950 की संधि का असली पाठ खोजने की कोशिश की, लेकिन मुझे यह नेपाल में कहीं नहीं मिला। मुझे बनारस में छपी एक किताब का सहारा लेना पड़ा।’
नेपाल सरकार के समक्ष दो ही विकल्प हैं। या तो वह नई दिल्ली पर भरोसा करे या फिर लंदन के केव गार्डन्स से ओरिजिनल संधियों की सत्यापित प्रतियां प्राप्त करे।