11-06-2016 (Important News Clippings)

Afeias
11 Jun 2016
A+ A-

paper mashup copy

To Download Click here.

logoTheEconomicTimes

Date: 11-06-16

Excise censor, bring on film certification

The controversy over Udta Punjab might end in the appellate body for film certification, which is hearing the appeal of the film’s makers against the film certification board’s ghastly demands for change, granting clearance — going by the response of information and broadcasting minister Arun Jaitley. Equally welcome is the minister’s statement that a new structure of film certification will be announced shortly, based on the recommendations of a committee headed by noted filmmaker Shyam Benegal. The committee has reportedly recommended that the focus of the certification body should be on classifying films in terms of how appropriate they are for age groups below 18, leaving adults to sort out their morals on their own.This is the central issue at stake. When the film certification board demands 89 cuts in the film Udta Punjab, it is exercising censorship, not granting a certificate to the film. This is not what the body’s job should be. The state censoring what citizens should see amounts to thought control. This is grossly out of sync with democracy. True, the freedom of expression guaranteed under Article 19(1)(a) of the Indian Constitution is qualified, and allows the state to enact laws to restrict the freedom guaranteed under Article 19(1)(a) on grounds ranging from security of the state and friendly relations with foreign states to public order and morality. The film certification body is not the agency best placed to judge if a film would cause public disorder or incite an offence. That job can be left to state governments more directly accountable to the people and their representatives. Instead of trying to exercise censorship or policing, the certifying agency should restrict itself to propriety of films for viewership by different age groups, so as to guide parents.

And the certification body should be headed, ideally, by someone who commands some respect in the community of professionals in the world of film and other arts. That would rule out the present incumbent of the certification body. Our sympathies. But why blame just him? Those who chose him should have known better.


LogoThe-Hindu2

Date: 10-06-16

Letting our films fly

Namrata Joshi

The Udta Punjab case must compel a thorough appraisal of laws that regulate cinematic content.

Filmmaker Shyam Benegal, the head of the government-appointed Central Board of Film Certification revamp committee, watched Udta Punjab at an exclusive screening — and liked it. “If you ask me, technically it’s a very well-made film,” he said. This was a significant endorsement and a moral victory of sorts for the makers of the film that is caught in a major censorship row.

Udta Punjab’s censorship battle has brought together a section of the largely splintered Hindi film industry for the common cause of freedom of expression. But an even bigger war needs to be fought now, that too by Mr. Benegal and his committee members. Their first step — the recommendation that the Board certify films instead of censoring them indiscriminately — is in the right direction, but instances such as Udta Punjab are pointers to the possible chinks in this newly proposed armour.

Not by certification alone

Take, for instance, how the provision of certification comes with one huge rider: that certification can be denied when a film contains anything that contravenes the provisions of Section 5B (1) of the Cinematograph Act, 1952. The section states: “A film shall not be certified for public exhibition if, in the opinion of the authority competent to grant the certificate, the film or any part of it is against the interests of [the sovereignty and integrity of India] the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or involves defamation or contempt of court or is likely to incite the commission of any offence.” Section 5B (2) further states: “Subject to the provisions contained in sub-section (1), the Central Government may issue such directions as it may think fit setting out the principles which shall guide the authority competent to grant certificates under this Act in sanctioning films for public exhibition.”

In the case of Udta Punjab these guidelines have been cited for suggesting a number of deletions. These include the names of places — Jalandhar, Chandigarh, Amritsar, Ludhiana, Moga, Tarn Taran, Jashanpura, Ambesar. It also includes the name Punjab itself, and words such as election, MP, MLA, and Parliament. The CBFC has objected to the fact that a dog is called Jackie Chan, to the many cuss words in songs and dialogues, the itching and scratching gestures of a character, and close-ups of people injecting drugs. It has demanded the deletion of a dialogue describing the Punjab as “Zameen banjar te aulaad kanjar” (Of barren lands and progenies who are pimps). It is a clear indication that the film would have definitely landed in trouble even if we were in an era of certification rather than censoring.

It is a given that artistic expression and creative freedom should not be curbed, and audiences should have the right to make informed viewing choices. But that cannot be achieved just by a call for viewership categories alone. Though there cannot be rigid guidelines for certifying films, there is a need for more far-reaching changes aimed at a larger institutional revamp and systemic alteration in the entire functioning of the CBFC, which ensure that a film is viewed in entirety for its overall impact than in such a piecemeal manner. This is more so for films that show bitter truths of life. Documentaries, especially those based on contentious political incidents and issues, have an even more difficult passage, be it Rakesh Sharma’s Final Solution on the 2002 Gujarat riots or Kamal Swaroop’s recent Dance for Democracy/The Battle of Banaras on the big electoral fight of the 2014 Lok Sabha elections between Narendra Modi, then the BJP’s prime ministerial candidate, and Aam Aadmi Party (AAP) chief Arvind Kejriwal.

The archaic Cinematograph Act itself needs to be updated, and various sections modified. How can we ensure that concepts like integrity of the country, decency and morality enumerated in Section 5B don’t remain open to partisan interpretations and misuse? How can a film rise above and not remain vulnerable to individual (mis)readings and (mis)understandings? These questions will have to be constantly raised and tackled head-on, even after the dust settles on Udta Punjab.

It is important to look more closely at the functioning of the Film Certification Appellate Tribunal (FCAT), to which the producers of Udta Punjab have now appealed. A statutory body, the Tribunal hears appeals from any applicant who is aggrieved by an order of the CBFC. The FCAT decision, however, can also be challenged in the courts. Currently it is headed by Justice S.K. Mahajan and its members include politician Shazia Ilmi, actor Poonam Dhillon, lawyer Bina Gupta, and journalist Shekhar Iyer. In recent times, while a sex comedy like Great Grand Masti got the FCAT’s clearance,Dance for Democracy/The Battle of Banaras did not. Nonetheless, there is often talk about strengthening the specialised Tribunal to address all cinema-related issues rather than have people rush to the nearest High Court, along the lines of legislation in other fields of quasi-regulation/licensing such as the Securities Appellate Tribunal for capital markets, and the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal as regards telecom.

And then there are the States

There is yet another crucial hurdle to artistic freedom. Apart from the Union Act, every State has its own supplementary rules of censorship. Even films with certificates have been stopped at the State level on a perceived threat to law and order. These include the Punjabi film Sadda Haq, Kamal Haasan’sViswaroopam, Prakash Jha’s Aarakshan, Shoojit Sircar’s Madras Café, and Sanjay Leela Bhansali’sGoliyon Ki Rasleela Ram-Leela. Experts say that there could be a provision in the Act that a certified film’s exhibition will ordinarily not be suspended, or that the order of suspension of exhibition may not be passed unless the producer has been given a hearing. Clearly then, Pahlaj Nihalani is just a minor snag. There are far too many hurdles to the free and fearless flight of a film.


jagran

Date: 11-06-16

एक साथ चुनाव का सुझाव

 भारत सतत् चुनाव व्यस्त देश है। कभी लोकसभा चुनने की व्यस्तता तो बहुधा इस या उस राज्य विधानसभा की। नगरीय क्षेत्रों के चुनाव और फिर पंचायती राज संस्थाओं के भी। राजनीतिक दलों के संगठन चुनाव भी बीच-बीच में हास्य विनोद के अवसर देते हैं। देश का बड़ा भूभाग अक्सर चुनाव तनाव में रहता है। यहां चुनाव के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता भी है, लेकिन नियमों मर्यादाओं का शीलहरण भी होता है। हम अस्त-व्यस्त चुनाव संस्कृति वाले दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्र हैं। दलतंत्र प्रतिक्षण चुनाव सोचता है। एक चुनाव पूरा। दूसरे की तैयारी। डॉ. लोहिया ने आंदोलन के संदर्भ में कहा था कि जिंदा कौमें पांच साल इंतजार नहीं करतीं। लोहिया जनसंघर्ष को प्रेरित कर रहे थे। दल तंत्र इसका उलटा अर्थ लेता है। इंतजार नहीं करता। वह एक चुनाव बाद तत्काल अगले चुनाव प्रबंधन में जुट जाता है। ढिलाई निर्वाचन आयोग भी नहीं करता। संविधान सभा में निर्वाचन आयोग के मसौदे अनु. 289 (अब संविधान अनु. 324) पर बहस (15 जून 1949) हो रही थी। डॉ. अंबेडकर का कहना था कि आयोग के पास काम कम होगा। शिब्बन लाल सक्सेना ने कहा कि ‘संविधान में निर्धारित नहीं है कि अमेरिका की तरह चार वर्ष में निर्वाचन अवश्य होगा। संभव है कि केंद्र और राज्यों के निर्वाचन एक साथ न हों। तब हर समय कहीं न कहीं निर्वाचन होता रहेगा।’ आज वही स्थिति है। निर्वाचन आयोग ने कानून मंत्रालय के एक संदर्भ के उत्तर में लोकसभा व विधानसभा चुनाव साथ-साथ कराने पर सहमति व्यक्त की है।

विचार स्वागत योग्य है। नया भी नहीं है। पहली लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के चुनाव 1951-52 में साथ-साथ ही हुए थे। 1952 से 1967 तक दोनों के चुनाव साथ-साथ चले। 1968 के बाद से यह साथ टूट गया। राज्य विधानसभाएं विभिन्न कारणों से अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकीं। वे असमय भंग हुईं। साथ-साथ चुनाव की संगति में बाधा आई। संविधान निर्माताओं ने सरकारी स्थिरता के बजाय सरकारी जवाबदेही को महत्व दिया था। लेकिन दलतंत्र ने अपने तरीके से भी बहुमत को अल्पमत बनाया। विधि निर्वाचित सरकारें राजनीतिक तिकड़म का शिकार हुईं। अनु. 356 का भी कोई सवा सौ बार इस्तेमाल हुआ। सरकारों की अकाल मृत्यु स्वाभाविक और वैधानिक मानी गई। अलग-अलग निर्वाचनों के यही मूलभूत कारण हैं। जनादेश लोकसभा और विधानसभाओं को पांच वर्ष के लिए चुनता है। राजनीतिक कारणवश सभाएं अधबिच में ही भंग हो जाती हैं। यह कृत्य पांच वर्षीय जनादेश का भी अपमान है। निर्वाचित सदन अपना कार्यकाल पूरा नहीं करते। नतीजा समय के पहले ही चुनाव।

साथ-साथ चुनाव में फायदे ही फायदे हैं। तब राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मुद्दे समवेत उठाए जा सकते हैं। क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय संदर्भ और राष्ट्रीय दलों को क्षेत्रीय संदर्भ के साथ मतदाता के सामने जाना होगा। अलग-अलग चुनाव में भारी धनराशि खर्च होती है। छोटे राज्यों के चुनाव में क्षेत्रीयता का उभार होता ही है। साथ-साथ चुनाव में राष्ट्रीयता का भी प्रभाव रहेगा। ऐसे चुनाव भारतीय जनतंत्र का राष्ट्रीय उत्सव हो सकते हैं, लेकिन मूलभूत प्रश्न है कि क्या हमारा दलतंत्र पांच वर्षीय सरकारी स्थिरता और सरकार के प्रति सदनों के विश्वास में कोई समन्वय बैठाने को तैयार है? क्या लोकसभा व विधानसभा में बहुमत से निर्वाचित सरकार को हम पांच वर्ष तक काम करने का अवसर दे सकते हैं? प्रश्न बहुत बड़ा है। लेकिन इस प्रश्न की हां में ही लोकसभा व विधानसभा के निर्वाचन साथ-साथ संभव हैं। पांच वर्षीय स्थिरता के उपाय और उपकरणों के ढेर सारे विकल्प संभव हैं। लेकिन लोकसभा व विधानसभा को सुनिश्चित कार्यकाल देने का कोई विकल्प नहीं। पांच वर्षीय सुनिश्चित कार्यकाल का प्रश्न बहुत पेचीदा नहीं है। कहा जा सकता है कि सुनिश्चित कार्यकाल पाकर सरकारें निरंकुश हो सकती हैं। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। अस्थिरता से डरी सरकारें तब सुनिश्चित मन के साथ अपना काम पूरा करेंगी। दलीय सहमति के बाद दो सामान्य संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। पहला पांच वर्षीय कार्यकाल की सुनिश्चित स्थिरता का और दूसरा आगामी लोकसभा चुनाव 2019 के समय तक अपना कार्यकाल पूरा न करने वाली विधानसभाओं का विघटन और कार्यकाल पूरा कर चुकी विधानसभाओं के कार्यकाल का थोड़ा विस्तार। इस तरह 2019 से ही साथ-साथ चुनाव की गतिविधि प्रारंभ की जा सकती है।

चुनाव सुधारों का काम राजनीतिक सुधारों का ही भाग है। चुनावों में धनबल का दुरुपयोग प्रत्यक्ष राजनीतिक चुनौती है। राज्यसभा के चुनावों से जुड़ा कर्नाटक का ताजा प्रसंग भी नया नहीं है। इसके पहले झारखंड में ऐसा ही हो चुका है। चुनाव आयोग अकेले क्या कर सकता है? दलतंत्र को आगे आना चाहिए। दलतंत्र जनतंत्र का ही शरीर है। जनतंत्र आत्मा और दलतंत्र काया। दलतंत्र की गतिशीलता में ही जनतंत्र की सफलता है। दलतंत्र हमेशा ‘चुनावी मोडÓ में रहता है। दलतंत्र को इस प्रस्ताव का स्वागत करना चाहिए। चुनाव सुधारों की दिशा में उठाया गया हरेक कदम प्रगतिशील ही होता है। साथ-साथ चुनाव भी राजनीतिक सुधार की प्रगतिशील कल्पना है। ब्रिटिश व भारतीय प्रधानमंत्री का कार्यकाल संसद के विश्वास से जुड़ा हुआ है। क्या ताजी चुनौतियों के बरक्स हम सुनिश्चित कार्यकाल की प्रेरणा संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर अपनी भारतीय संसदीय परंपरा की सुनिश्चित जवाबदेही को और तेज धार दे सकते हैं? आखिर लोकसभा व विधानसभाएं हर हाल में अपना कार्यकाल पूरा क्यों नहीं कर सकतीं? प्रश्न बड़ा है, चुनौतीपूर्ण भी है, लेकिन समाधान असंभव नहीं। गलती करना और सीखना अच्छा गुण है, लेकिन गलती के बावजूद न सीखने का अर्थ सीधा है कि हमारी गल्तियां हमारी सुविचारित योजना का ही परिणाम हैं।

[ लेखक हृदयनारायण दीक्षित, उप्र विधान परिषद में भाजपा के नेता हैं ]


Date: 11-06-16

एनएसजी सदस्‍यता की राह में चीन ही अड़ंगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जेनेवा यात्रा की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही कि स्विट्जरलैंड ने भारत को न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी) की सदस्यता देने के प्रस्ताव का दोटूक समर्थन किया। 9 जून को हो रही 48 सदस्यीय एनएसजी की बैठक का एक प्रमुख एजेंडा भारत की सदस्यता की अर्जी पर विचार करना है।

दरअसल 2008 में हुए भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु सहयोग समझौते के तहत सहमति बनी थी कि भारत को इस समूह में शामिल किया जाएगा। अत: जिन देशों ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) में उस समझौते को मंजूरी दी, वे एनएसजी में भारत के प्रवेश का स्वागत करने के लिए नैतिक रूप से वचनबद्ध हैं। किंतु चीन अंतरराष्ट्रीय वचनबद्धताओं की कभी परवाह नहीं करता। तो 2008 में भारत-अमेरिका परमाणु समझौते को स्वीकार करने के बावजूद उसने एनएसजी में भारत की सदस्यता रोक रखी है। इसका सीधा कोई तर्क ना होने के कारण उसने पाकिस्तान कार्ड खेला है। कहा है कि भारत के लिए विशेष प्रावधान हुआ, तो ऐसा पाकिस्तान के लिए भी होना चाहिए।

मगर दो कारणों से उसकी ये मांग अतार्किक है। पहली तो यह कि परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर दस्तखत ना करने के बावजूद 2008 के समझौते के तहत भारत को हर व्यावहारिक रूप में अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने परमाणु अस्त्र से संपन्न् देश मान लिया था। उस समझौते के तहत भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों को सैन्य व असैन्य उपयोग वाली दो श्रेणियों में बांटा। असैन्य उपयोग वाले संयंत्रों को अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण के लिए खोला। जब पाकिस्तान इन चरणों से नहीं गुजरा है, तो एनएसजी की सदस्यता के मामले में उसे भारत के समकक्ष कैसे रखा जा सकता है?

दूसरा तथ्य है कि परणाणु अप्रसार के मामले में भारत का रिकॉर्ड साफ-सुथरा है, जबकि पाकिस्तान अतीत में परमाणु तस्करी का अड्डा रहा है। 2004 में पाकिस्तानी वैज्ञानिक एक्यू खान के गिरोह द्वारा उत्तर कोरिया और लीबिया को परमाणु सामग्री की तस्करी करने का सनसनीखेज खुलासा हुआ था। एनएसजी का मकसद परमाणु हथियारों का प्रसार रोकना है। पाकिस्तान को ऐसी संस्था की सदस्यता कैसे दी जा सकती है?

वैसे परमाणु अप्रसार के मामले में खुद चीन का रिकॉर्ड संदिग्ध है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा देश भारत की सदस्यता रोकने की अपनी तिकड़मों में कामयाब है। वजह एनएसजी का सर्व-सहमति से निर्णय लेने का नियम है। इसीलिए अमेरिका व अधिकांश पश्चिमी देशों के पुरजोर समर्थन के बावजूद इस बार भी भारत की संभावनाओं को लेकर संदेह कायम है। चीन भारत को अपनी बराबरी करता नहीं देख सकता।

फिर हाल में उसने पाक से अपने आर्थिक व सामरिक संबंध और मजबूत किए हैं। वैसे एनएसजी की सदस्यता के मामले में वह पाक का सिर्फ अपने फायदे में इस्तेमाल कर रहा है। देखने की बात होगी कि क्या अमेरिका और पश्चिमी देश उसे फिर सफल होने देते हैं अथवा उसे बेलाग पैगाम देते हैं कि विश्व जनमत के विरुद्ध वह अपनी मनमानी नहीं चला सकता।


4e25e9b9-091f-402c-83cf-823ad75c643eHiRes

Date: 10-06-16

एनएसजी की ओर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं अपने देश में तरह-तरह की चर्चा का विषय बनती हैं, लेकिन यह कहा जा सकता है कि उनकी ताजा विदेश यात्रा की उपलब्धियां ज्यादा और ठोस हैं। इस बार की उनकी अमेरिका यात्रा में आप्रवासी भारतीयों का हंगामे भरा आयोजन नहीं था, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्तों में सचमुच इस यात्रा से काफी तरक्की हुई है। सबसे बड़ी उपलब्धि तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (एमटीसीआर) में भारत के प्रवेश का रास्ता खुल जाना है।

औपचारिक रूप से भारत को इस साल के अंत में एमटीसीआर की सदस्यता मिल जाएगी और उसके बाद भारत मिसाइल से संबंधित और अन्य कई सामरिक व वैज्ञानिक महत्व की तकनीक की खरीद-फरोख्त कर पाएगा। साथ ही न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी) में भारत के प्रवेश का रास्ता भी आसान हुआ है, क्योंकि स्विट्जरलैंड, अमेरिका के बाद मैक्सिको ने भी भारत की सदस्यता का समर्थन किया है। हालांकि भारत के एनएसजी में प्रवेश का सबसे बड़ा विरोधी चीन है और उसके रुख पर ही भारत की सदस्यता निर्भर है।

एनएसजी यूं तो एक अनौपचारिक समूह है और इसकी औपचारिक सदस्यता जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन इसका सदस्य होना कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इसका सदस्य बनने से भारत को ज्यादा आधुनिक और उन्नत परमाणु तकनीक मिल सकेगी और भारत अपने असैनिक परमाणु कार्यक्रम को बेहतर कर पाएगा, उसका विस्तार भी कर पाएगा। परमाणु तकनीक का इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन के अलावा कई उद्योगों में और चिकित्सा में भी होता है, जिसमें बेहतर तकनीक हमारे लिए फायदेमंद तो होगी ही, हम दूसरे देशों को निर्यात भी कर सकेंगे। भारत अब भी कुछ देशों को असैनिक परमाणु तकनीक के क्षेत्र में मदद कर रहा है, लेकिन एनएसजी में प्रवेश के बाद हमारी निर्यात क्षमता बढ़ जाएगी।

भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के बाद भारत को परमाणु तकनीक मिलना आसान हो गया है, लेकिन अब भी कई तकनीक हैं, जो बिना एनएसजी की सदस्यता के नहीं मिल सकती। एनएसजी की सदस्यता के रास्ते में सबसे बड़ा पेच यह है कि एनएसजी उन देशों का संगठन है, जिन्होंने परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर दस्तखत किए हैं। भारत का मानना है, एनपीटी अन्यायपूर्ण है, इसलिए भारत उस पर दस्तखत नहीं कर सकता। यह भी उल्लेखनीय है कि एनएसजी का गठन ही भारत के सन 1998 के पोखरण विस्फोट के बाद हुआ था, ताकि भारत और अन्य देशों को परमाणु कार्यक्रम अपनाने से रोका जा सके। भारत के साथ परमाणु समझौता भी एनएसजी से विशेष छूट हासिल करने के बाद ही हुआ था, पर एनएसजी में प्रवेश के मामले में चीन और कुछ अन्य देश भारत को छूट देने को तैयार नहीं हैं। अब अन्य देशों का रवैया नरम पड़ा है, चीन का रुख भी कुछ नरम होने की बात की जा रही है, लेकिन अभी पूरी तरह कुछ कहना संभव नहीं।

भारत का विरोध करने के पीछे चीन की रणनीतिक दिलचस्पी है, पर भारत के साथ अच्छे संबंधों की जरूरत चीन को भी है। चीन नहीं चाहेगा कि भारत हिंद महासागर और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी रणनीति का पूरी तरह हिस्सा बन जाए, इसके लिए उसे भी भारत के हक में कुछ फैसले करने पड़ेंगे। पिछले दो दिन भारत-अमेरिका के बीच ज्यादा गहरे रणनीतिक तालमेल के संकेत देते हैं, इससे भी चीन का सतर्क होना स्वाभाविक है। मुद्दा यही है कि चीन अपने रुख को कितना लचीला बनाता है और भारत के मित्र देश चीन पर कितना दबाव बना पाते हैं। भारत ने काफी दूरी तय की है, लेकिन अब भी अंतिम रूप से कुछ कहना मुश्किल है।