10-08-2020 (Important News Clippings)

Afeias
10 Aug 2020
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Date:10-08-20

The contempt test

Court must remember: It is supreme because it’s final not because it’s infallible

Karan Thapar ,[ The writer is a senior journalist based in Delhi ]

Are judges special or is justice special? It’s an interesting question and not because it’s a tricky one. Actually, it’s the issue at the heart of the debate around the Law of Contempt. It’s been discussed before but two cases of contempt against the human rights lawyer Prashant Bhushan in the Supreme Court have brought it back into sharp focus.

The first contempt case, called the Tehelka case, dates back to 2009 and hasn’t been heard for the last eight years. Why in the middle of a COVID crisis, when the Supreme Court is only functioning virtually and many cases are rejected because there is “no extreme urgency”, has this case been given priority? When the Court cannot find time for the Citizenship Amendment Act or habeas corpus petitions from Jammu and Kashmir, are we to believe this case is more important?

Of course, the Court’s concerns are allegations regarding the judiciary and corruption, made by Prashant Bhushan and published by Tehelka. But if this has really scandalised the Court how come it didn’t act for 11 years? The second contempt case is mystifying. It arises out of one of Bhushan’s tweets commenting on a photograph of the present Chief Justice. The Court claims his tweet “brought the administration of justice in disrepute … undermining the dignity and authority of the institution of Supreme Court in general and the office of the Chief Justice of India in particular”.

These two cases have brought contempt of court back into focus and that’s the reason why the question I started with is important. As regards the cases themselves, they were heard on consecutive days last week (the 4th and 5th) and in both cases a three-judge bench presided over by Justice Arun Mishra reserved judgement. It’s expected in a week or 10 days. If good sense prevails he ought not to be sentenced. I now want to turn to what ought to constitute good sense in this matter. The answer to the question at the very start hinges upon it.

The concept of contempt is a centuries old British law abolished in 2013. At the time the British Law Commission said the purpose was not just “preventing the public from getting the wrong idea of judges … but where there are shortcomings it’s equally important to prevent the public from getting the right idea”. In other words, one intention was to hide judicial corruption. The concept, therefore, clashed with the need for transparency but also freedom of speech.

As far back as 1968, Lord Denning, Britain’s former Master of the Rolls, had this to say of the Law of Contempt: “Let me say at once that we will never use this jurisdiction as a means to uphold our own dignity … nor will we use it to suppress those who speak against us. We do not fear criticism, nor do we resent it. For there is something far more important at stake. It is no less than freedom of speech itself. It’s the right of every man, in parliament or out of it, in the press or over the broadcast, to make fair comment, even outspoken comment, on matters of public interest … we must rely on our own conduct itself to be its own vindication.”

In 1987, after the Spycatcher judgement, when the Daily Mirror called British Law Lords “You Old Fools” or, in 2016, after the Brexit ruling, when the Daily Mail called three judges “Enemies of the People” the British judiciary consciously and sensibly ignored the headlines and did not consider contempt prosecution. In fact, Lord Templeton’s comment on the Spycatcher headline is worth recalling: “I cannot deny that I am old; it’s the truth. Whether I am a fool or not is a matter of perception of someone else … there is no need to invoke the powers of contempt.”

A similar position was adopted in a 2008 lecture by Justice Markandey Katju: “If a person calls me a fool, whether inside court or outside it, I for one would not take action as it does not prevent me from functioning, and I would simply ignore the comment or else say that everyone is entitled to his opinion. After all words break no bones”.

More importantly, Justice Katju added: “The test to determine whether an act amounts to contempt of court or not is this: Does it make the functioning of judges impossible or extremely difficult? If it does not, then it does not amount to contempt of court even if it’s harsh criticism … the only situation where I would have to take some action was if my functioning as a judge was made impossible … after all I have to function if I wish to justify my salary.”

I think that answers the question I began with. Whilst justice is important, judges must not take themselves too seriously. Even if their amour propre is offended, it does not mean the institution has been questioned or justice brought into disrepute. Judges deliver justice, they do not embody it. They should never forget their Court is supreme because it’s final not because it’s infallible. When they lapse they can be criticised, but of course, politely and fairly.

I hope the Supreme Court will bear this in mind when it pronounces on Bhushan’s two cases.


Date:10-08-20

Balancing priorities

Development goals must be pursued without breaching environment regulations

Editorial

Forecasts of ‘good’ or ‘normal’ monsoons are often beguiling and belie the ominous. This year, the annual floods that upend the Brahmaputra Valley have been followed by intense spells along the Konkan coast and Mumbai, and now Kerala, which until the end of last month recorded a slight deficit. The landslip in Idukki, that has so far claimed 22 lives and rendered several homeless, follows from a continuing spell of heavy rains in Kerala. Most districts have received three or four times more rain than what is normal. Last year too, neighbouring Wayanad saw multiple hamlets wiped out and the year before, the devastating floods in the State forced a debate on the need for new models of development. Landslips, or landslides, in the Western Ghats have a history. Following the 2018 floods, data from the Geological Survey of India showed that Kerala had experienced 67 major landslide events and several minor ones from 1961-2013. As part of a National Landslide Susceptibility Mapping (NLSM) programme, the agency mapped several States in the Western Ghats, North-eastern States, Jammu and Kashmir and Uttarakhand to assess how vulnerable their districts were. Nearly 13,000 square kilometres were mapped until 2018 and 6,000 were to be covered in 2019-20 in Kerala, according to the programme website. Nearly 13 of the State’s 14 districts were prone to landslides and what made Kerala particularly vulnerable was the high population density — over 800 per square kilometre — compared to other States that also faced high landslide risk.

The objective of the NLSM maps is to help State and district authorities incorporate the risk of landslides into zoning laws. However, just as in the case of earthquake zonation maps, or for that matter, any exercise to scientifically ascertain the risk from natural hazards to a region, these laws are barely implemented in the right spirit. And this is not unique to Kerala. The details might vary but it is now beyond contestation that India is living in a new climate normal. Frequent high intensity bursts of rain will co-exist along with long dry spells. It has emerged from studies of Kerala’s topography that quarrying and the unscientific cutting of slopes into hills aggravates the risk of soil erosion. Operationalising the State’s disaster management apparatus and allocating funds for preparedness are key policy responses, but Kerala also must double down on enforcing regulations and observing zoning laws as well as ensuring that slopes carved into hilly terrain have adequate provisions for draining water. A lack of compliance with such principles is often a key reason why natural hazards end up causing a significant number of avoidable casualties. There is a cost to pursuing development goals without paying attention to environmental constraints.


Date:10-08-20

धर्म निरपेक्षता का उपासना स्थल

शेखर गुप्ता

क्या 5 अगस्त को अयोध्या में भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अंत हो गया? ऐसे में यही कहा जा सकता है कि एक नये भारतीय गणराज्य का उदय हुआ है जो एक हिंदू राष्ट्र है। अगर इन दोनों दलीलों को स्वीकार कर लिया जाए तो तीसरी बात यह कि देश के धर्मनिरपेक्ष संविधान में आस्था रखने वाला कोई भी व्यक्ति यही कहेगा कि यह वह देश नहीं जहां वह पैदा हुआ था। वह कहां जाएगा? अमेरिका और कहां लेकिन ऐसा तभी होगा जब इन जाड़ों में डॉनल्ड ट्रंप की विदाई हो जाए और आव्रजन के नियम आसान हों। साफ कहें तो हम ऐसे तमाम अनुमानों को खारिज करते हैं। धर्मनिरपेक्षता के अंत की बातें महज अफवाह हैं और वो भी काफी अतिरंजित। मैं मार्क ट्वेन को अपनी राजनीति के कीचड़ में घसीटने के लिए उनसे माफी चाहता हूं। दूसरी बात, धर्मनिरपेक्षता के अंत की घोषणा पहले भी कई बार की जा चुकी है। देश की 1.38 अरब की आबादी में से अधिकांश के पास न तो ग्रीन कार्ड है और न ही अमेरिका में कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। न ही यूरोप या तुर्की में उनका कोई है। हमें भारत में ही रहना है और संवैधानिक प्रावधानों के तहत जनता द्वारा चुने गए लोगों द्वारा ही शासित होना है।

बीते 35 वर्षों की बात करें तो सन 1986 में शाह बानो मामले में राजीव गांधी के कदम, सन 1988 में सलमान रश्दी की किताब सटैनिक वर्सेज पर प्रतिबंध, बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि के गेट खोले जाने, उसके शिलान्यास और सन 1989 में राम राज्य के वादे के साथ अयोध्या से चुनाव प्रचार शुरू किए जाने पर संविधान की मौत की बात की गई। इसके बाद सन 1992 में मस्जिद के विध्वंस के बाद भीषण दंगे फैल गए तब यही कहा गया कि ऐसे प्रधानमंत्री से और क्या उम्मीद की जाती जो ‘धोती के नीचे खाकी चड्डी पहनता हो?’ अर्जुन सिंह, सोनिया गांधी को संजीवनी बूटी के साथ राजनीति में लाए लेकिन कलियुग में इसका असर सीमित रहा। सन 1996 में एक बार फिर भारतीय धर्मनिरपेक्षता की मौत की घोषणा की गई जब अटल बिहारी वाजपेयी ने देश में पहली भाजपानीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार बनाई, हालांकि वह 13 दिन ही चल सकी। हालांकि कांग्रेस नेता वीएन गाडगिल ने तो इसके मात्र 10 दिन चलने की भविष्यवाणी की थी।

अगली बार भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अंत सन 2002 में गुजरात हत्याओं के बाद हुआ और उसके बाद नरेंद्र मोदी की हर जीत पर धर्मनिरपेक्षता के अंत की बात दोहराई गई। हम उसी समय 19 मई, 2014 और अब 5 अगस्त को जो कुछ हुआ उसका अनुमान लगा सकते थे। मैंने 2002 और 2007 के गुजरात चुनाव के समय दो आलेख लिखकर अनुमान जताया था कि नरेंद्र मोदी का एक दमदार राष्ट्रीय नेता के रूप में उदय सुनिश्चित है। दूसरे आलेख में तो मैंने यह भी लिखा था कि मोदी के छोटी बांह के कुर्ते भी राजनीति में फैशन में आएंगे। क्या मैं मोदी का प्रशंसक हूं या जैसा कि आजकल कहा जा रहा है ‘भक्त’ हूं? यह आरोप तो मोदी भी मुझ पर नहीं लगाएंगे। परंतु मैं एक पत्रकार हूं और अपने आंख और कान खुले रखता हूं। सन 2014 और 2019 में एक बार फिर धर्मनिरपेक्षता के मौत की घोषणा की गई। परंतु गत 5 अगस्त तक यह जिंदा थी और इसे एक बार फिर मार दिया गया। आप यह जरूर कह सकते हैं कि इस बार आपने उसकी लाश देखी। इस 5 अगस्त को अयोध्या में कुछ तो मरा लेकिन वह हमारी संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता नहीं बल्कि दिसंबर 1992 के बाद बना उसका संस्करण था। बाबरी विध्वंस और उसके बाद हुए दंगों ने तटस्थ रहे हिंदुओं के मन में क्रोध उत्पन्न किया और इसके नतीजे बाद में हुए चुनाव के नतीजों में सामने आए। खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे हिंदीभाषी क्षेत्र में ऐसा हुआ। कल्याण सिंह की सरकार जाने के बाद मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी बारी-बारी से सत्ता में आईं। दोनों ने पुनर्परिभाषित धर्मनिरपेक्ष मतों के इर्दगिर्द नई राजनीति निर्मित की। बिहार में लालू यादव पहले ही इस फॉर्मूले को अपना चुके थे। धर्मनिरपेक्ष मतों को अब मुस्लिम मत माना जाने लगा। लगभग इसी समय पुराने दुश्मन भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए साथ आए। एचडी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व वाली दो संयुक्त मोर्चा सरकारें आम जनमत को नकारने का प्रमाण थीं। सन 1992 के बाद ‘भाजपा के बजाय कोई भी’ के नए फॉर्मूले को सच्चा जनादेश 2009 में मिला। हम इसे सन 1992 के बाद की नई धर्मनिरपेक्षता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वाम राजनीति और बौद्धिक वर्ग इसमें मजबूती से शामिल हुआ। उन्होंने अयोध्या के द्वंद्व को इस प्रश्न तक पहुंचा दिया कि राम कभी थे भी या नहीं? यह कांग्रेस के उस नजरिये के प्रतिकूल था जिसमें अल्पसंख्यकों की हिमायत थी लेकिन हिंदुत्व का कभी मजाक नहीं उड़ाया गया।

यदि नई भाजपा भगवा रंग में डूबी हुई थी तो कांग्रेसनीत गठबंधन की धर्मनिरपेक्षता भी अब ज्यादा वामोन्मुखी थी। इसके चलते कई गड़बडिय़ां हुईं: आतंकवाद निरोधक अधिनियम यानी पोटा का खात्मा संप्रग-1 के गठन की पूर्व शर्त बना क्योंकि मुस्लिमों को लगता था कि उन्हें प्रताडि़त किया जा रहा है। उसी सरकार ने जो आतंकवाद पर नरम नहीं थी, यूएपीए में भी संशोधन किया। क्या वह नरम है? डॉ. कफील खान से पूछ लीजिए। इसके बाद सच्चर कमेटी आई जिसने सेना में मुस्लिमों की तादाद और रोजगार में उनके आरक्षण जैसे सवाल उठाए। संप्रग सरकार ने बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे गए पुलिस अधिकारी को शांति काल का सर्वोच्च सम्मान दिया। उसी समय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मुठभेड़ पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। मनमोहन सिंह ने बयान दिया कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का होना चाहिए। सोनिया गांधी के दौर के पहले आपने कभी किसी कांग्रेसी प्रधानमंत्री से ऐसी बात नहीं सुनी होगी। सपा, बसपा, राजद सभी मुस्लिम वोट बैंक को अन्य बड़ी जातियों के साथ जोड़कर सत्ता में आ रहे थे लेकिन उनकी सरकार बहुत अच्छी नहीं थीं।

आखिरकार हिंदू मतदाता इससे उकता गए। पिछले सप्ताह उसी धर्मनिरपेक्षता की मौत हुई। उससे लाभान्वित होने वालों को बहुत पहले अंदाजा हो गया था। वरना आपको राहुल गांधी का जनेऊधारी अवतार या बड़े मंदिरों की यात्रा देखने को नहीं मिलती। परंतु यह बहुत देर से हुआ। मोदी कहेंगे कि उन्होंने भारतीय धर्मनिरपेक्षता को जनता के मिजाज के मुताबिक नए ढंग से परिभाषित भर किया है। उनकेे पास बार-बार मिल रहे बहुमत की ताकत है आप चाहें तो जनता को दोष दे सकते हैं। संविधान की बातों से परे एक वास्तविक गणराज्य में यदि ज्यादातर लोग किसी बात को पसंद नहीं करते तो वे उसे खारिज कर देते हैं।

कमाल अतातुर्क ने कहा था कि हागिया सोफिया न चर्च है और न ही मस्जिद (हालांकि सन 1553 तक वह चर्च था और उसके बाद मस्जिद)। उन्होंने उसे संग्रहालय बना दिया। वह लोकतांत्रिक नहीं बल्कि एक उदार और धर्मनिरपेक्ष तानाशाह थे। वह धर्म को राजनीति से बाहर रखना चाहते थे।

गत माह एर्दोगन ने उस निर्णय को पलट दिया। अतातुर्क के उलट वह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित हैं। उनका निर्णय तुर्की में लोकप्रिय है या नहीं? क्या यह लोगों की वास्तविक इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है? जो धर्मनिरपेक्ष था वह लोकतांत्रिक नहीं था जबकि जो लोकतांत्रिक है वह धर्मनिरपेक्ष नहीं है। राजनीति एक दिलचस्प चीज है।

नई जनता नहीं चुनी जा सकती। न ही जनता से निराश होने की जरूरत है। बड़ी तादाद में हिंदू अभी भी मोदी के खिलाफ मतदान करते हैं। उन्हें बस बेहतर विकल्प चाहिए। सन 1996 की बात है वाजपेयी की 13 दिन की सरकार के विश्वास मत पर लोकसभा मेंं बहस चल रही थी। राम विलास पासवान उस समय ‘धर्मनिरपेक्ष’ थे। उन्होंने अपने जबरदस्त भाषण में कहा कि बाबर के साथ केवल 40 मुसलमान आए थे लेकिन वे करोड़ों में तब्दील हो गए क्योंकि ऊंची जाति के लोगों ने निचली जातियों को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया गया लेकिन मस्जिदों के दरवाजे उनके लिए खुले थे।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता संविधान के बुनियादी ढांचे में निहित है। उसे सर्वोच्च न्यायालय ने उस वक्त और मजबूत किया जब अयोध्या मामले पर उसके फैसले ने सन 1993 के सभी धार्मिक स्थलोंं की रक्षा के कानून को कुशलता से इसमें शामिल कर दिया। इसका बचाव आवश्यक है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता को समाधि के पत्थर की नहीं बल्कि एक नए पूजा स्थल की आवश्यकता है, वैसा जैसा पासवान ने सुझाया था।


Date:10-08-20

चीन के खिलाफ दिखानी होगी एकजुटता

हर्ष वी पंत , ( लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हैं )

अमेरिकी विदेश मंत्री ने पिछले दिनों चीन को लेकर दो-टूक लहजे में दमदार भाषण दिया। उन्होंने चीनी जनता के साथ-साथ विश्व में स्वतंत्र सोच वाले देशों का आह्वान किया कि वे कम्युनिस्ट पार्टी की सोच में बदलाव लाने के लिए कार्य करें। उन्होंने कहा कि यदि इन देशों ने कम्युनिस्ट चीन को नहीं बदला तो वह निश्चित ही हम सभी को बदल देगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका-चीन रिश्तों के भविष्य का खाका स्वतंत्र विश्व और तानाशाही के बीच संघर्ष से तय होगा। इसके साथ ही उन्होंने सुझाया कि वाशिंगटन को बीजिंग के साथ बिना सोचे-विचारे सक्रियता नहीं बढ़ानी चाहिए। इसके बजाय सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ चीनी जनता को सशक्त बनाने पर ध्यान देना चाहिए। बीजिंग ने स्वाभाविक रूप से इसका प्रतिवाद करते हुए प्रतिक्रिया दी कि पोंपियो का भाषण वास्तविकता से कटा हुआ और वैचारिक पूर्वाग्रह से भरा है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि बीजिंग और वाशिंगटन के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से रसातल में चले गए हैं। अमेरिका की चीन नीति को लेकर एक नई आम सहमति उभरी है। ट्रंप प्रशासन ने हाल में चीन को लेकर अपना रुख-रवैया और सख्त किया है। उसने कई मोर्चों पर कदम उठाए हैं। मसलन मानवाधिकार से लेकर व्यापार एवं तकनीक, कूटनीतिक एवं आधिकारिक सक्रियता से लेकर अकादमिक जैसे तमाम क्षेत्रों में अमेरिका ने अपना शिकंजा कसा है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने ह्यूस्टन स्थिति चीनी वाणिज्य दूतावास पर तालाबंदी कर दी। इससे तिलमिलाए चीन ने बदले में चेंगदू में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास परिसर को अपने कब्जे में ले लिया।

दक्षिण चीन सागर में चीनी दावों को भी अमेरिका ने मुखर रूप से चुनौती देने का फैसला किया है। पोंपियो ने कहा भी कि दक्षिण चीन सागर में चीन के अधिकांश दावे पूरी तरह गैर-कानूनी हैं। इस क्षेत्र में अशांति बढ़ाने के लिए उन्होंने बीजिंग को आड़े हाथों भी लिया। यह इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्ववर्ती अमेरिकी प्रशासन इस मामले में मुखरता दिखाने से हिचकता रहा, जबकि ट्रंप प्रशासन ने बीजिंग के लिए एक रेखा खींच दी है। हांगकांग में नागरिक अधिकारों का दमन करने के लिए चीन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू करने के बाद अमेरिका ने हांगकांग को दिया तरजीही व्यापार साझेदार का दर्जा समाप्त कर दिया। चीन के शिनझियांग प्रांत में अल्पसंख्यक उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न के आरोप में वाशिंगटन ने तमाम चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध भी लगाए हैं। इनमें कम्युनिस्ट पार्टी के एक दिग्गज सदस्य भी शामिल हैं। ताइवान और तिब्बत के मसले पर भी ट्रंप प्रशासन चीन को चिढ़ाने से गुरेज नहीं कर रहा। इस साल उसने ताइवान के लिए 18 करोड़ डॉलर के हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी। वहीं उन चीनी अधिकारियों के खिलाफ भी कदम उठाए जिन्होंने तिब्बत के इलाकों में अमेरिकी अधिकारियों और नागरिकों की आवाजाही में अड़ंगे लगाए। अकादमिक वर्ग भी सख्त निगरानी के दायरे में है।
अमेरिका ने उन छात्रों और शोधार्थियों के वीजा रद कर दिए जिनका चीनी सेना के साथ कोई जुड़ाव था। इस सबकी शुरुआत चार साल पहले तब हुई थी जब ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार अभियान में चीन पर रुख कड़ा करने का बिगुल बजाया था। उसके बाद अमेरिका में व्यापार और तकनीकी अलगाव का सबसे बड़ा अभियान चला। चीन की सबसे बड़ी तकनीकी कंपनी हुआवे पर शिकंजा बीजिंग के खिलाफ अमेरिकी संकल्प का प्रतीक बन गया है। वाशिंगटन ने हुआवे के खिलाफ एक वैश्विक अभियान चलाया और पिछले महीने उसे तब बड़ी कामयाबी मिली जब ब्रिटेन ने भी अपने यहां 5जी नेटवर्क की प्रक्रिया से हुआवे को बाहर कर दिया। अब अमेरिका ने टिकटॉक और वीचैट को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए उन पर प्रतिबंध की घोषणा की है। अमेरिकी डाटा में चीनी सेंधमारी को रोकने के लिए वाशिंगटन ने क्लीन नेटवर्क प्रोग्राम भी बनाया है जिससे चीनी कंपनियों और एप्स के लिए अमेरिकी नागरिकों और कंपनियों से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां जुटाना टेढ़ी खीर हो जाएगा।

जहां अमेरिका-चीन रिश्ते पहले ही गर्त में जा रहे हैं वहीं अमेरिकी चुनावी चक्रव्यूह को देखते हुए आने वाले समय में यह गर्त और गहरी हो सकती है। यह स्पष्ट हो रहा है कि चीन को लेकर अमेरिका की नीति बहुत बदल गई है। यहां तक कि ट्रंप की चुनावी हार के बावजूद आसार नहीं दिखते कि अमेरिका-चीन के द्विपक्षीय रिश्तों की तासीर में कुछ खास बदलाव आएगा। तकरीबन पांच दशकों तक छह अमेरिकी राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में चीन के प्रति सर्वानुमति वाली नीति पर अब विराम लगता दिख रहा है। एक समय अमेरिका का मानना था कि उसे चीन के उभार में सहयोगी की भूमिका निभानी चाहिए। इसके उलट अब आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और यहां तक कि अकादमिक मोर्चे पर चीन के साथ अविश्वास बढ़ा है। व्यापक रूप से यही माना जा रहा है कि व्यापार में चीन के अनुचित तौर-तरीकों और आक्रामक भू-राजनीतिक कदमों को चुनौती देकर ट्रंप ने उचित ही किया। ट्रंप के इस रुख का उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी जो बिडेन ने भी विरोध नहीं किया।

ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका अपने दम पर चीन की काट कर सकता है? पोंपियो ने अपने भाषण में रेखांकित किया कि चीन पर ट्रंप प्रशासन की सख्ती की रणनीति पर समान विचारों वाले साथियों के साथ आगे बढ़ा जाएगा। लोकतांत्रिक देशों को स्वतंत्र सोच वाले राष्ट्रों के रूप में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें रचनात्मक और दृढ़ निश्चय के साथ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि बीजिंग के कदम हमारी जनता और उसकी समृद्धि को खतरे में डाल रहे हैं। पोंपियो का कहना सही है, क्योंकि जब तक दुनिया के सभी देश चीन की चुनौती के खिलाफ एकजुट होकर एक दूसरे की मदद के लिए आगे नहीं आते तब तक वे व्यापक विचारात्मक लड़ाई में मात खाते रहेंगे। इसके साथ ही नई दिल्ली का काम भी आसान होता है। हिमालयी क्षेत्र में अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरे से निपटने की कवायद में भारत को भी उन मूल्यों के प्रति और मुखर होना होगा जो लोकतांत्रिक राष्ट्रों को एक कड़ी में पिरोकर रखते हैं। पुरानी परिपाटी पर भरोसा करना भारत के लिए अब विकल्प नहीं रह गया है।


Date:10-08-20

सुधार मांगती सिविल सेवा परीक्षा

प्रेमपाल शर्मा , ( लेखक पूर्व प्रशासक एवं शिक्षाविद हैं )

राष्ट्रीय शिक्षा नीति सामने आने के चंद दिनों बाद ही भारतीय नौकरशाही की सर्वोच्च सेवाओं में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम भी आ गए। हमारे नीति नियंताओं को इस परिणाम के आईने में पूरी परीक्षा प्रणाली और विशेष रूप से शिक्षा और भाषा की हकीकत को देखना चाहिए।

सिविल सेवा परीक्षा में सफल कुल 829 उम्मीदवारों में सभी भारतीय भाषाओं के उम्मीदवार तीन प्रतिशत से भी कम हैं यानी 97 प्रतिशत उस अंग्रेजी माध्यम से सफल हुए जिसे ठीक से बोलने वालों की संख्या 1-2 प्रतिशत है। यह बात और है कि अंग्रेजी के जो स्कूल महानगरों और शहरों तक ही सीमित थे वे अब गांव-गांव फैल रहे हैं।

नई शिक्षा नीति में पांचवीं तक की पढ़ाई मातृभाषा में और संभव हुआ तो आठवीं और उससे आगे भी भारतीय भाषाओं में कराने की बात की गई है।

देखना यह होगा कि आने वाले वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग का बैरोमीटर क्या बताता है और सरकार भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए क्या ठोस कदम उठाती है? कोठारी समिति की सिफारिश पर 1979 से भारतीय भाषाओं में परीक्षा देने की छूट दी गई थी। शुरू के दो दशक तक तो भारतीय भाषाओं के लगभग 15 प्रतिशत अभ्यर्थी चुने जाते रहे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बहुत निराशाजनक स्थिति है। भारतीय भाषाओं में परीक्षा देने वाले मुश्किल से 3-4 प्रतिशत अभ्यर्थी ही सफल हो पा रहे हैं। यह स्थिति किसी गंभीर समस्या की तरफ इशारा करती है। इसे दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ना कोई शुभ संकेत नहीं।

सिविल सेवा परीक्षा में इस बार हरियाणा के प्रदीप सिंह को सर्वोच्च स्थान पाने का सौभाग्य मिला। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने के कारण उनकी यह उपलब्धि और भी बड़ी हो जाती है। इससे पता चलता है कि प्रतिभा के केंद्र केवल आइआइटी, आइआइएम या जेएनयू में ही नहीं है, लेकिन ‘स्टील फ्रेम’ कही जाने वाली नौकरशाही की चयन प्रणाली पर जो सवाल बार-बार उठ रहे हैं उनका समाधान किया जाना चाहिए।

सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की उम्र 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष है। ब्रिटिश विरासत की आइसीएस से लेकर आजाद भारत में आइएएस का चयन करने वाली परीक्षा का उद्देश्य यही रहा है कि नौजवानों को कम उम्र में भर्ती किया जाए।

ब्रिटिश काल में अधिकतम आयु 21 वर्ष थी जिसे आजाद भारत में बढ़ाते-बढ़ाते अब 37 वर्ष कर दिया गया। जिस नौकरशाही में 30 वर्ष की औसत आयु की भर्तियां हो रही हों उसकी क्षमता पर संदेह स्वाभाविक है। रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष स्थिर मान लें तो भी इस साल का 29 वर्षीय टॉपर सरकार में सचिव या किसी अन्य उच्चतम पद तक शायद ही पहुंच पाए।

इस पर भी ध्यान दें कि प्रदीप सिंह पहले दो प्रयासों में प्रारंभिक परीक्षा में ही असफल रहे थे। यहां असफलता पर प्रश्न नहीं किया जा रहा, लेकिन हमारी परीक्षा प्रणाली में विशेषकर पिछले एक दशक में कुछ ऐसे संशोधन हुए हैं जिनसे परीक्षा प्रणाली शंका के घेरे में आ गई है।

कोई मेधावी छात्र जिसमें इस परीक्षा को टॉप करने की क्षमता मौजूद है वह प्रारंभिक परीक्षा पास न कर पाए, इस पर यकीन नहीं होता। इसका मतलब है कि इस परीक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत है। संघ लोक सेवा आयोग खुद ही इस निष्कर्ष पर आसानी से पहुंच सकता है कि प्रारंभिक परीक्षा में किए गए हाल के बदलाव ठीक नहीं हैं। यदि मुख्य परीक्षा में एक वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता है तो कोठारी समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप उसका कुछ अंश प्रारंभिक परीक्षाओं में भी शामिल होना चाहिए, वरना प्रारंभिक परीक्षा एक लॉटरी की तरह बन जाएगी।

संघ लोक सेवा आयोग की यह विशेषता है कि वह हर दस साल बाद पूरी परीक्षा प्रणाली की समीक्षा करता है। 1979 में बदलाव के साथ शुरू हुई परीक्षा प्रणाली की समीक्षा 1988 में सतीश चंद्र कमेटी ने की और उसके 10 वर्ष बाद 2000 में वाईपी अलघ कमेटी ने। इसके बाद होता कमेटी, निगवेकर कमेटी और खन्ना कमेटी ने भी छुटपुट सुझाव दिए। 2014 में अंग्रेजी अनुवाद की समस्या के खिलाफ देशभर के लाखों छात्र सड़कों पर उतरे। इसके चलते परीक्षा भी स्थगित करनी पड़ी थी, लेकिन कमियों को अभी भी दूर नहीं किया जा सका है। अनुवाद इतना क्लिष्ट होता है कि छात्रों को अंग्रेजी की शरण लेनी पड़ती है।

इस वर्ष की परीक्षा के लिए 900 रिक्तियों की घोषणा की गई थी, लेकिन परिणाम सिर्फ 829 ही घोषित किए गए। किसी भी आकस्मिकता को ध्यान में रखते हुए सफल उम्मीदवारों की संख्या तो और ज्यादा होनी चाहिए थी। सरकार के पास एक और वाजिब सुझाव वर्षों से लटका पड़ा है कि देश के प्रतिष्ठित सरकारी उपक्रमों के लिए भी इन्हीं परिणामों की प्रतीक्षा सूची से भर्ती की जाए। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग और सरकार सभी को पता है कि लाखों उम्मीदवार अपनी तैयारी के लिए वर्षों तक किन आर्थिक, सामाजिक यंत्रणा से गुजरते हैं। वक्त का तकाजा है कि शिक्षा आयोग की तरह यूपीएससी और स्टाफ सलेक्शन कमीशन आदि के लिए भी एक आयोग गठित हो और उसकी सिफारिशें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हों।

जंग खाई नौकरशाही में सुधारों को और स्थगित नहीं किया जा सकता। विभिन्न प्रशासनिक आयोग उम्र, भर्ती, प्रशिक्षण और सेवाकाल में अभ्यर्थियों की क्षमता को बढ़ाने के लिए कई सिफारिशें दे चुके हैं। उन पर अमल किया जाना चाहिए। कोरोना काल में एक मजबूत, ईमानदार नौकरशाही की जरूरत और महसूस की गई है। यही जरूरत आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कारगर सिद्ध होगी। शिक्षा और नौकरी, दोनों में सरकार की प्राथमिकता प्रतिबिंबित होनी चाहिए।