08-06-2023 (Important News Clippings)
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Date:08-06-23
Sedition: Error Of Commission
Govt body recommendation that the colonial law be retained sidesteps the significant damage it is causing citizens today – and still fails to establish any contemporary use of the provision.
Neha Singhal & Naveed Mehmood Ahmad, [ Singhal and Ahmad are, respectively, lead and senior resident fellow, Criminal Justice at Vidhi Centre for Legal Policy. ]
The offence of sedition, criminalising speech or expression inciting ‘disaffection’ towards the government, has faced significant criticism for its vague and ambiguous language, rampant misuse, and chilling effect on free speech. The Supreme Court’s suspension of all sedition trials last year, acknowledging these concerns, signalled an urgent need for a comprehensive review of the provision. In response, the Law Commission of India has strongly recommended retaining the offence, albeit with some substantive and procedural safeguards.
Regrettably, the Commission’s report plays up issues related to national security, diverting attention from the specific concerns associated with the law on sedition. While acknowledging the grave misuse of the law, both by colonial and postcolonial governments, the report conveniently attributes the misuse to police ‘complicity’ and ‘whimsical’ interpretations. It simultaneously contradicts itself and avoids engaging in a genuine evaluation of the law’s validity, appearing determined to defend the sedition law at any cost.
On colonial legacy and misuse
The Commission’s response to questions regarding the colonial origins and misuse of the law on sedition separately raises obvious concerns about the validity of their argument. It argues that the law’s colonial origins and instances of misuse do not automatically warrant its repeal. However, in the context of sedition, which is intrinsically about the relationship between the State and its citizens, the Commission’s rebuttals appear to be feeble in the face of thesignificant harm caused by the law. The report itself acknowledges that the offence of sedition has an obscure past, lacks a precise definition, and the law in operation had criminalised “harmless criticism” of the government.
The truth of the matter is that the law on sedition was deliberately designed to be vague and ambiguous, serving the agenda of preserving an undemocratic State – the colonial government. Its purpose was not to ensure safety and security of the State, but to suppress dissent and criticism. In fact, the report itself documents how the law was used against JC Bose for criticising the Age of Consent Bill; Bal Gangadhar Tilak and Amba Prasad for writing articles in newspapers; and, Kamal Krishna Sircar for condemning a law declaring labour organisations illegal.
By isolating the issue of ‘misuse’ from the law’s colonial objectives, the Commission conveniently avoids addressing the more pressing concern of the law’s obsoleteness in postcolonial democratic India.
Blurring the lines between terrorism and free speech
The Commission extensively discusses ‘threats to India’s internal security’ in the hope of finding a contemporary use of the sedition law. The Commission makes a token reference to free speech being the “hallmark of democracy”, but goes on to present sedition as a reasonable restriction to free speech, in light of what they call “stark ground realities”. The report cites data on fatalities caused by Maoist extremism, ethnic conflicts, terrorism, secessionist demands and militancy in various parts of the country. However, it fails to draw any logical inference as to how the law on sedition can effectively counter these problems.
The actual ground realities, however, are very different from the picture that the Commission paints. Sedition cases have been filed against citizens for raising slogans; organising school plays to raise awareness about controversial laws; for reporting on rape cases; and even for private telephone conversations. In fact, hundreds of politically-motivated sedition cases have been filed against people formaking alleged derogatory or critical remarks against political leaders.
Unworkable recommendations
The Commission has suggested implementation of procedural guidelines and preliminary inquiry before registering an FIR. While this might create the illusion of reducing arbitrariness and police power, the track record of our executive bodies in ensuring impartiality and transparency makes it evident that this recommendation is simply an empty gesture.
The report also proposes amending the provision to include the phrase “with a tendency to incite violence or cause public disorder”, aligning with the Supreme Court’s decision in Kedar Nath Singh vs State of Bihar (1962), where it clarified that only speech that has the tendency to incite violence or create public disorder will be criminalised.
However, the word ‘tendency’ itself is vague, and susceptible to broad interpretations. Further, it will be the responsibility of the courts to apply the tendency test and not for the police to make an objective assessment. Given that the misuse of the law happens at the stage of arrests and not convictions (six convictions for sedition between 2017 and 2021) this addition is unlikely to have any impact. In fact, counter-intuitively, individuals accused of sedition will continue to languish in jails while the courts engage in prolonged debates over the interpretation of the ‘tendency’ principle.
Decriminalisation the only way out
India’s freedom from colonial rule in 1947 should have marked the obsolescence of the sedition law. Instead, it has only been wielded as a regressive instrument to suppress dissent and criticism by successive postcolonial governments. It is time for India to shed this colonial vestige, as it is inconsistent with democratic values. Mere procedural guidelines and superficial language changes only serve to retain authoritarian power in the guise of reform.
In Defence of a New US-India Collaboration
Let the GE jet engines show the day.
ET Editorials
An agreement over joint manufacturing of GE F414 jet engines for fighter aircraft by Hindustan Aeronautics Limited (HAL) and General Electric (GE) is among the early harvest of closer India-US defence ties that may remove restrictions on armaments sales and technology transfer. India has been seeking access to military technology while ramping up US arms purchases. The US, on its part, regards India as a strategic counterweight to China in the Indo-Pacific. Washington is also seeking resilience in defence production. New Delhi has made a strong case of how this can be achieved through modernisation of India’s indigenous defence capacity. This expands the role of industrial collaboration that has been limited by rules governing transfer of technology.
The US is scaling up its defence engagement from purchase to co-production at a time India is trying to increase its role in global manufacturing throughimport protection and export incentives. The world’s largest buyer of arms has ambitious plans to cut dependence on foreign vendors through initiatives that tap into design and manufacturing capabilities of public enterprises, large business conglomerates, and even startups. GoI has widened the list of items for indigenous procurement. Core weapons systems still need to be imported, a big chunk of them from Russia. But India is seeking greater self-reliance in peripheral military production that can also feed export markets.
The initial thrust of India-US military cooperation is maritime, of which the GE engines — to be used in naval fighter jets — are a component. The two sides are seeking closer ties in the undersea domain, in air combat and land mobility systems. Talks are on for collaboration in emerging areas like space, cyberspace and artificial intelligence (AI). The low-hanging fruit is local maintenance facilities for equipment and platforms purchased from the US. This can be scaled up to producing spares for domestic consumption and, eventually, exports. India and the US need a new roadmap for defence collaboration.
Date:08-06-23
End the debate
The retention of sedition goes against the grain of current thinking.
Editorial
The Law Commission’s recommendation that the offence of sedition be retained in penal law, albeit with some safeguards, flies in the face of current judicial and political thinking that the country may not need this colonial vestige any more. Section 124A of the IPC, which describes sedition, seeks to punish speech or writing that brings or tries to bring into hatred or contempt, or excites or tries to excite disaffection towards, the government established by law. Its validity was upheld by the Supreme Court as far back as 1962, but with the reservation that it would be a constitutionally permissible restriction on free speech, only if the offence was restricted to words that had a tendency to incite violence or cause public disorder. However, legal experts have pointed out that the panel’s report fails to consider how far free speech jurisprudence has travelled since then. While keeping pending sedition cases in abeyance last year, the Court had observed that “the rigours of Section 124A of IPC are not in tune with the current social milieu”. The Union government, too, had decided to reexamine and reconsider the provision. The time has come to consider the provision in the light of recent principles to test the validity of any restriction on fundamental rights, especially free speech. Given its overbroad nature, the sedition definition may not survive such scrutiny.
The Commission has sought to address two concerns usually raised about sedition: its rampant misuse and its relevance to the present day. It has repeated the hackneyed argument that a law’s misuse is no ground to withdraw it. However, what it has failed to consider is that its very existence on the statute affords great scope for its unjustified use, often with deliberate intent to suppress dissent and imprison critics. It is doubtful if a mere prior sanction requirement, as mooted in the report, or a mandatory preliminary probe, will lead to fewer sedition cases. Further, the panel has argued that the fact that something is a colonial-era provision is no ground to discard it. It has justified the need to keep sedition on the penal statute by citing the various extremist and separatist movements and tendencies in the country, as well as the “ever-proliferating role of social media in propagating radicalisation”. This may not be a sufficient reason to retain it, as divisive propaganda, incitement to violence and imputations affecting social harmony can be curbed by other penal provisions. In fact, an effective legal framework against hate speech is what is needed more than one to penalise speech or writing that targets the government. Notwithstanding the report, the government should consider the repeal of the provision.
Date:08-06-23
Sedition — illogical equation of government with state
In a democratic republic where the people have the freedom to change a bad government, disaffection towards a government cannot be an offence.
P.D.T. Achary is a former Secretary General, Lok Sabha.
In its 279th Report, the Law Commission of India has recommended the retention of Section 124A of the Indian Penal Code which contains the Law of Sedition. It has also recommended enhanced punishment for this offence in the name of national security. While Section 124A provides for a minimum imprisonment of three years, the commission recommends a minimum of seven. In 2022, the Supreme Court of India had ordered a stay on all existing proceedings and also on the registration of fresh cases (S.G. Vombatkere vs Union of India) under sedition upon the Union Government assuring the Court of a review of this law at the earliest. The Court’s stay order was in consideration of the fact that this law was widely misused by the law enforcement authorities.
An offence against government, not country
The law of sedition in India has a long and infamous history. Section 124A was incorporated in the Indian Penal Code in 1870. The purpose was to suppress the voice of Indians who spoke against the British Raj, as the government did not want any voice of dissent or protest. The wording of Section 124A clearly reveals the intention of the colonial government. Sedition is an offence against the government and not against the country, as many think. The offence is in bringing or attempting to bring in hatred or contempt or exciting or attempting to excite disaffection towards the government established by law. The offence is committed by spoken or written words, by signs or by any other means. Thus, the gist of the offence is bringing a government into hatred or contempt or causing disaffection towards the government of the day.
The law of sedition was defined and applied in two different ways during the British period. The first major case was Queen Empress vs Bal Gangadhar Tilak 1897 in which the Bombay Court found Bal Gangadhar Tilak guilty of sedition for writing a couple of articles in Kesari, a Marathi weekly, invoking Shivaji, which was interpreted as exciting disaffection towards the British government. Judge Stratchy explained the law as: “The offence (Sedition) consists in exciting or attempting to excite in others certain bad feelings towards the government. It is not the exciting or attempting to excite mutiny or rebellion or any sort of actual disturbance great or small…. but even if he neither excited nor intended to excite any rebellion or outbreak or forcible resistance to the authority of the government that is sufficient to make him guilty under the Section.” Later, the Privy Council upheld this exposition of law. Thus,sedition meant exciting or attempting to excite bad feelings towards the government. It was a very draconian law.
The second case was Niharendu Dutt Majumdar And Ors. vs Emperor which was decided by the Federal Court. Acquitting the accused Majumdar, Sir Mauris Gwyer, Chief Justice, explained the law as: “Public disorder or the reasonable anticipation or likelihood of public disorder is thus the gist of the offence.”
These two statements of the law of sedition given by two courts in British India differ from one another. One defines sedition as disaffection, which was interpreted as ‘political hatred of government’ and comes within the mischief of sedition. The other interprets it to mean that the offence is committed only when there is incitement to violence or disorder.
It may be noted that the Privy Council, the highest appellate court of that time, approved the law stated by Justice Stratchy in Tilak’s case. Further, it is said that the opinion of the Privy Council on sedition was not brought to the notice of the Federal Court when it decided Majumdar’s case. Otherwise it would have followed the Privy Council’s decision.
‘Kedarnath’ and constitutionality of sedition
The brief journey into the British era is necessary to better understand the judgment in Kedarnath vs State of Bihar (1962) by the Constitution Bench of the Supreme Court and the Law Commission’s recommendations for incorporating the essence of that judgment.
Kedarnath decided the constitutionality of sedition. The Court held that it is constitutionally valid for two reasons. One, sedition, though an offence against the government, is against the state because the government is a visible symbol of state and the existence of the state will be in jeopardy if the government is subverted. Second, Article 19(2) imposes restrictions in the interest of the security of the state which has wider amplitude and which includes the law on sedition.
Sedition is an offence against the government. Anyone who causes disaffection towards the government is liable to be prosecuted under this law. Disaffection has been defined as ‘political hatred’ towards the government by the full Bench of the Bombay High Court which upheld the punishment of Tilak. So, causing political hatred towards the government in the minds of the public is the offence of sedition. In this sense, it clearly violates the fundamental right to freedom of speech and expression under Article 19(1)(a) of the Constitution. In a democratic republic where people have the freedom to change a bad government, disaffection towards a government cannot be an offence. In fact, it is a part of the democratic process and experience. Therefore, making it an offence directly conflicts with the fundamental rights of citizens. We cannot expect citizens to have any affection towards a bad government.
The law declared by the Privy Council was final, according to which even a gesture which indicates political hatred towards the government comes within the mischief of sedition. Obviously, sedition contained in Section 124A goes against Article 19(1)(a).
However, the Supreme Court had, in an attempt to declare sedition constitutionally valid, admittedly adopted the Federal Court’s approach and held that Section 124A is valid but can be invoked only when the words or gestures have a tendency to incite violence. The Court was aware that sedition, as it is worded in Section 124A in IPC and interpreted by the Privy Council, could not have remained in the statute book after the Constitution came into force in 1950. The Court was also conscious of the fact that sedition, as a reasonable restriction on the right of speech and expression, was deleted from the draft Constitution by the Constituent Assembly.
The implication was clear. Sedition was not meant to be a reasonable restriction. But the Court wanted to retain sedition because it was genuinely worried about an imminent communist revolution in the country, which Kedarnath, a local communist in Begu Sarai in Bihar was advocating. But, on a closer scrutiny, we will find that the position taken by the court in Kedarnath is not radically different from Tilak. As per Kedarnath, a tendency to incite disorder would amount to sedition, and actual disorder need not occur. So, in substance there is not much difference between Kedarnath and Tilak.
The Law Commission has suggested that the tendency to incite disorder should be incorporated in Section 124A. The commission defines tendency as a slight inclination. It is a policeman who will detect the tendency to incite disorder in a speech or article, and the citizen will be behind bars for seven years or even for life. In fact, the Kedarnath judgment did not soften the law on sedition. If anything it has brought it closer to the judgment in Tilak without mitigating the rigour of the law. The recommendation for the enhancement of punishment defies common sense when there is a universal demand for the scrapping of this law. The commission could not see the absurdity of a law which punishes citizens of a democratic country for making comments which may cause disaffection towards a government which they have the power to remove.
It is unconstitutional
The real issue is that the law of sedition contained in Section 124A of the IPC is unconstitutional. The Law Commission failed or did not want to see the fallacy in the Kedarnath judgment which did not in effect soften this harsh law but declared that it is constitutionally valid. Kedarnath equates government with state, which is illogical in the context of a democratic republic. Therefore, its attempt to bring sedition within the framework of reasonable restriction under Article 19(2) is constitutionally impermissible.
दालों की फसलों के लिए अलग से बीमा होना चाहिए
संपादकीय
देश के किसानों का कमाल है कि पिछले कई दशकों से दालों के उत्पादन में कमी लगभग खत्म होने जा रही है। लेकिन अगर समय रहते सरकार ने नीतियों में बदलाव न किया तो किसान फिर से परंपरागत गेहूं-चावल की खेती पर चले जाएंगे। मांग और आपूर्ति में गैप के कारण दालों के भाव हमेशा ही एमएसपी से ज्यादा रहे हैं। लेकिन अगर यह गैप खत्म हुआ तो आढ़तिए थोक दाम गिराएंगे, जिससे किसानों को घाटा होगा। लिहाजा दालों की एमएसपी दरों को न केवल वर्तमान मार्केट दरों के नजदीक लाना होगा, बल्कि उसकी खरीद की भी व्यापक व्यवस्था करनी होगी। एनएफएचएस-4 और 5 तथा एमपीसीई की सर्वे रिपोर्ट को देखें तो आज भी देश का ग्रामीण समाज महंगाई के कारण प्रोटीन की जरूरत से मात्र आधी दाल ही खा पाता है और पेट भरने के लिए रोटी-भात (कार्बोहाइड्रेट) लेता है, लिहाजा सार्वजनिक वितरण में गेहूं-चावल के साथ अनिवार्यतः दाल भी देना शुरू करना एक अच्छी और सामयिक नीति रहेगी। दलहन की खेती अपेक्षाकृत जोखिम भ होती है, खासकर पाला और बीमारियों के कारण। लिहाजा सरकार को दालों की फसल के लिए अलग से फसल बीमा योजना लानी चाहिए। यह भी न भूलना होगा कि अभी किसान केवल चना ज्यादा बो रहा है। उसे अरहर और अन्य दालें बोने की ओर जोड़ना होगा।
Date:08-06-23
क्या भारत को ‘नाटो प्लस’ में शामिल होना चाहिए?
भारत एक बहुध्रुवीय विश्व बनाना चाहता है, जबकि नाटो इसकी इजाजत नहीं देता। वह अभी तक शीतयुद्ध के दौर वाली पुरानी मानसिकता में ही फंसा हुआ है, जिसमें या तो आप हमारे साथ होते हैं या हमारे खिलाफ होते हैं!
पलकी शर्मा, ( मैनेजिंग एडिटर )
एशिया में इन दिनों नया पॉवर-गेम खेला जा रहा है और भारत इसके केंद्र में है। नाटो अब एशिया पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह शीतयुद्ध के जमाने का सैन्य गठजोड़ है, जो चीन पर अंकुश लगाने के लिए एशिया की ओर रुख कर रहा है। भारत-प्रशांत क्षेत्र में नाटो के सहयोगी-देश हैं। अब वह जापान में कार्यालय खोल रहा है। वह भारत की ओर भी हाथ बढ़ा रहा है। पर हमें सचेत रहना चाहिए। अतीत में भारत का नाटो से संवाद रहा है। 2019 में भारत की नाटो से पहली बैठक हुई, जो सैन्य मामलों के बारे में कम और राजनीतिक अधिक थी। इस साल मार्च में एक और बैठक हुई। अमेरिका के नाटो प्रतिनिधियों ने कहा कि भारत से आगामी वार्ताओं के लिए उनके दरवाजे खुले हैं।
पिछले महीने, एक यूएस हाउस पेनल ने बड़े दिलचस्प तरीके से इस बात को आगे बढ़ाया। यह पेनल संसदीय समिति के अमेरिकी संस्करण जैसी है। उन्होंने कहा कि भारत को अमेरिका से सहभागिता बढ़ाने और चीन की आक्रामकता का प्रतिकार करने के लिए नाटो प्लस में सम्मिलित होना चाहिए। जाहिर है, चीन इससे खुश नहीं। उसके रक्षा मंत्री ने गत सप्ताह सिंगापुर में शांगरिला वार्ता में कहा कि इस तरह के गठजोड़ ‘इस क्षेत्र में संघर्षों और टकरावों को तूल देकर देशों को अपने पाले में करने के हथकंडे हैं।’ अगले ही दिन अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन नई दिल्ली पहुंचे। वे अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह से मिले और उनसे सुरक्षा सहयोग के बारे में चर्चा की। भारत-अमेरिका फाइटर जेट इंजिन टेक्नोलॉजी साझा करने पर चर्चा कर रहे हैं। भारत अमेरिका से 30 ड्रोन खरीदने की योजना भी बना रहा है। यह 3 अरब डॉलर का सौदा होगा। इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। क्या चर्चाओं के दौर में नाटो प्लस भी शामिल रहेगा? और भारत को इस पर क्या रवैया अपनाना चाहिए?
नाटो के 31 सदस्य-देश हैं। नाटो प्लस इसी के विस्तार की तरह है। इसमें पांच सदस्य हैं- ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजरायल, जापान और दक्षिण कोरिया। इनमें से कोई भी एटलांटिक कंट्री नहीं है। नाटो सदस्य अनुच्छेद 5 के तहत जुड़े हैं, जो कहता है कि अगर किसी सदस्य पर हमला होता है तो इसे सभी पर आक्रमण की तरह देखा जाएगा। इस विचार को कलेक्टिव सिक्योरिटी कहा जाता है। लेकिन नाटो प्लस देशों को यह सुरक्षा-कवच प्राप्त नहीं है। इसके बजाय उन्हें खुफिया सूचनाएं, अधिक हथियार और सैन्य सहयोग प्रदान किए जाते हैं।
क्या भारत को इसमें सम्मिलित होना चाहिए? अभी तो केवल कुछ अमेरिकी सांसदों द्वारा इसका सुझाव दिया जा रहा है। अमेरिकी सरकार की ओर से औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है। लेकिन वार्तालाप के लहजे और दशा-दिशा से यह तो स्पष्ट होता है कि पश्चिमी देश भारत को महत्वपूर्ण समझते हैं। वे भारत को एक उभरती हुई ताकत के रूप में देखते हैं, जो अपने क्षेत्र में शांति और स्थायित्व कायम रखने के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। पश्चिमी ताकतें चीन पर अंकुश लगाने के लिए भारत को एक साधन की तरह इस्तेमाल करना चाहती हैं। और इसीलिए भारत को इससे दूरी बनाए रखना चाहिए। क्योंकि नाटो अपने सहयोगियों का इस्तेमाल करके उन्हें अकेला छोड़ देने के लिए बदनाम है। दूसरे, भारत की विदेश नीति रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित है। उसके सभी से अच्छे सम्बंध हैं- अमेरिका, यूरोप और रूस। वह क्वाड का सदस्य है और एससीओ का भी। उसे जी7 समिट में निमंत्रित किया जाता है और वह ब्रिक्स में भी शामिल है। नाटो प्लस में शामिल होने से भारत की रणनीतिक स्वायत्तता बाधित होगी। इससे वह पश्चिम के निकट चला जाएगा, जिससे रूस से उसके सम्बंध कसौटी पर आ जाएंगे।
ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड नाटो प्लस सदस्य हैं, उन्होंने अमेरिका के साथ दोनों विश्व युद्ध लड़े थे। उनके सम्बंध इतने पुराने हैं। जापान-दक्षिण कोरिया अमेरिका के परमाणु-प्रसार का हिस्सा हैं। इजरायल अमेरिका का निकटतम राजनीतिक-सैन्य सहयोगी है। जबकि भारत से अमेरिका का सम्बंध बहुत भिन्न है। यह साझा इतिहास या संधियों या सांस्कृतिक समानताओं के बजाय रणनीतिक हितों पर आधारित है। अतीत में कई दशकों तक उनके आपसी सम्बंध अविश्वास, आलोचना और प्रतिबंधों से भरपूर थे। तब से अब तक दोनों देशों के बीच निकटता बहुत बढ़ी है, पर अमेरिका से एक सैन्य संगठन में जुड़ जाना भारत के हित में नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि भारत को नाटो से संवाद समाप्त कर लेना चाहिए। नाटो मनुष्यता के इतिहास का सबसे ताकतवर संगठन है। उसके साथ संवाद बनाए रखने में समझदारी है, पर उसमें शामिल होने में नहीं।
Date:08-06-23
पूंजीवाद का नया मेला अरब के रेगिस्तानों में लग रहा है
अंशुमन तिवारी, ( मनी -9 के एडिटर )
पिछले साल अक्टूबर में स्विट्जरलैंड का ऐतिहासिक क्रेडिट सुइस बैंक डूबते-डूबते बचा था। 4 अरब डॉलर के घाटे में दबे क्रेडिट सुइस को सऊदी अरब के नेशनल बैंक ने करीब 1.5 अरब डॉलर देकर उबार लिया। सऊदी सॉवरिन वेल्थ फंड सऊदी नेशनल बैंक का मालिक है। इस निवेश से सऊदी सुल्तान मोहम्मद बिन सलमान यानी एमबीएस स्विस बैंक में सबसे बड़े अकेले (दस फीसदी के ) हिस्सेदार हो गए थे। अलबत्ता मार्च (2023) के दूसरे सप्ताह में सऊदी बैंक ने क्रेडिट सुइस को पूंजी देने से इंकार कर दिया और कुछ ही दिनों में स्विस बैंकिंग की आन-बान-शान का 166 साल पुराना झंडाबरदार क्रेडिट सुइस डूब गया। यह वही एमबीएस हैं, जो तेल बाजार में महंगाई कम करने के लिए अमेरिका की भी नहीं सुनते। रूस तो खैर उनकी अगुआई वाले ओपेक का मामूली प्यादा ही अब बन गया है !
नए अमीर नए पैंतरे : अगर आपको लगता है कि अमेरिका-यूरोप के बैंक या जापान के हेज फंड दुनिया चला रहे हैं तो राय बदलने का वक्त आ गया है । यदि अरब के सॉवरिन वेल्थ फंड न होते तो बीते दशक जाने कितने बैंक व कंपनियां डूब गए होते और नई कंपनियां खड़ी नहीं हो पातीं। सॉवरिन वेल्थ फंड एक किस्म के सरकारी निवेश फंड होते हैं, जो देश की ऊंची कमाई या प्राकृतिक संसाधनों से होने वाली आय से बनाए जाते हैं। मध्य पूर्व से बाहर सिंगापुर, नार्वे, कजाकस्तान, अजरबैजान, अफ्रीका व यूरोप के कुछ देशों में भी सॉवरिन वेल्थ फंड हैं। दुनिया के 100 बड़े सॉवरिन वेल्थ फंड में 25 सबसे बड़े खाड़ी देशों के हैं। सॉवरिन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट के मुताबिक मध्य पूर्व के करीब दस बड़े सॉवरिन वेल्थ फंड इस समय करीब 4 ट्रिलियन डॉलर की ताकत से लैस हैं। बीते एक दशक में बड़ी-बड़ी कम्पनियों से लेकर बैंकों, स्टार्ट अप, फुटबाल क्लब, पूंजी बाजार, बांड मार्केट, हेज फंड… सभी जगह अरब के शेखों ने बड़ी हिस्सेदारी ले ली है । गए वह दिन जब सिटी ग्रुप, क्रेडिट सुइस, बार्कलेज दुनिया चलाते थे। अब इन बैंकों को भी अरब की पूंजी चला रही है। सऊदी बैंक के इशारे पर क्रेडिट सुइस का खेल खत्म हो गया।
सिलिकॉन वैली बैंक की यूरोपीय शाखा को उबारने के बाद ब्रिटेन ने अबूधाबी के फंड का दरवाजा खटखटाया था। अमीरात के इंकार के बाद एचएसबीसी बैंक ने इसे उबारा। संकट में फंसे अडानी सबसे पहले अमीरात के फंड के दरवाजे पहुंचे थे, यह अलग है कि बात बनी नहीं। रिलायंस ने सऊदी तेल दिग्गज अरामको को अपना हिस्सा बेचा है। भारत के स्टार्ट अप और शेयर बाजार में अरब की पूंजी फैल रही है।
शेखों की नई सल्तनत : डावोस का किस्सा हुआ पुराना, पूंजीवाद का नया मेला अरब के रेगिस्तानों में लगता है। कतर में फीफा विश्व कप के बाद अबूधाबी की सालाना फाइनेंस कांफ्रेंस में बड़े और ताकतवर निवेशक जुटे थे। बीते साल अक्टूबर में रियाद में एमबीएस भी ऐसा मेला लगा चुके हैं, जहां विश्व के 1000 निवेशक न्योते पर बुलाए गए थे। भारत के निवेश मेलों के विपरीत अरब के मेले में लोग शेखों को पूंजी देने नहीं बल्कि उनसे मांगने पहुंचते हैं। अब दुनिया में दस सक्रिय निवेशकों में से पांच अरब से आते हैं। 2022 में अमीरात, सऊदी और कतर के फंड ने 73 अरब डॉलर का निवेश किया है। अमीरात के तीन सॉवरिन वेल्थ फंड करीब एक ट्रिलियन डॉलर की सम्पत्तियां संभालते हैं।
फंड़ की करीब तीन-चौथाई सम्पत्तियां यूरोप, अमेरिका में हैं। उच्चतम तकनीक और प्राइवेट इक्विटी में निवेश करने वाला मुबादला फंड अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद के मातहत है। इसकी निवेश सम्पत्ति 226 अरब डॉलर है। सऊदी सुल्तान ने चीन की मदद से अपने धुर दुश्मन ईरान से हाथ मिलाकर खाड़ी की सियासत में तख्तापलट कर दिया। अब सऊदी पूंजी शिया मुल्क ईरान में जा रही है। उबर, सॉफबैंक, ब्लैकस्टोन इन्फ्रा, वर्जिन गैलेक्टिक में निवेश करने वाला सऊदी फंड करीब 607 अरब डॉलर की सम्पत्तियां संभालता है। सऊदी फंड ने 60 नई कंपनियां बनाई हैं, 2022 सॉवरिन वेल्थ फंड और इन कंपनियों के जरिए सऊदी ने 22.6 अरब डॉलर का निवेश किया। सऊदी सुल्तान अपनी पूंजी से राजनीतिक प्रभुत्व भी बढ़ाते हैं । कतर के सॉवरिन वेल्थ फंड के पास भी 461 अरब डॉलर की एसेट है।
अब तो इनकी चलेगी : तेल की ताकत व पूंजी की मदद से अरब के शेख पूंजीवाद की नई इबारत लिख रहे हैं। मंदी के खतरे के बावजूद सऊदी ने पांच माह में दूसरी बार उत्पादन घटाकर तेल की कीमतें बढ़ाई हैं। अरब का पूंजीवाद कच्चे तेल में महंगाई के बिना कामयाब नहीं होगा !
सार्वजनिक परिवहन
संपादकीय
केंद्र सरकार की ओर से शहरों में सार्वजनिक परिवहन का नया ढांचा बनाने की कोशिश समय की मांग है। अच्छा होता कि इस दिशा में और पहले ध्यान दिया जाता, क्योंकि देश के अधिकतर शहरों में सार्वजनिक परिवहन का ढांचा संतोषजनक नहीं। भारत के शहर उस सूची से बाहर हैं, जहां सार्वजनिक परिवहन का ढांचा बेहतर है। उत्कृष्ट सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया भर के शहरों की सूची में केवल मुंबई स्थान बना सका है और वह भी 19वें स्थान पर। अच्छा होगा कि जिस तरह केंद्र सरकार सार्वजनिक परिवहन ढांचे की सुध लेने जा रही है, उसी तरह राज्य सरकारें भी लें। वैसे भी यह उनका ही प्राथमिक दायित्व है। सार्वजनिक परिवहन का अपर्याप्त ढांचा शहरी जीवन की समस्याओं को बढ़ाने वाला ही साबित नहीं होता, बल्कि वह ट्रैफिक जाम का कारण भी बनता है। यह सही है कि हाल के वर्षों में उन शहरों की संख्या बढ़ी है, जहां मेट्रो सेवा संचालित की गई है, लेकिन राजधानी दिल्ली को छोड़कर अधिकांश शहरों में इस सेवा की उपलब्धता एक सीमित इलाके में ही है। इसके अतिरिक्त मेट्रो के विस्तार की एक सीमा है। इन स्थितियों में केंद्र सरकार की ओर से अगले पांच वर्ष में विभिन्न शहरों को दो लाख इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराए जाने की पहल स्वागतयोग्य है। शहरों में इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता शहरी आबादी के जीवन को सुगम बनाने में तो सहायक होगी ही, प्रदूषण की समस्या को दूर करने में भी मददगार सिद्ध होगी।
यह अच्छा है कि केंद्र सरकार शहरों में सार्वजनिक परिवहन को लेकर जो नई नीति लेकर आने जा रही है, उसमें इस पर विशेष बल दिया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग हो। इससे एक लाभ यह भी होगा कि पेट्रोलियम पदार्थों पर देश की निर्भरता घटेगी। यह घटनी भी चाहिए, क्योंकि इससे एक तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी और दूसरे, प्रदूषण के एक बड़े कारण पेट्रोल-डीजल की खपत कम होगी। ध्यान रहे कि भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 85 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है। यह सार्वजनिक परिवहन के लचर ढांचे का ही परिणाम है कि शहरों में दोपहिया वाहनों और कारों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि एक बड़ी संख्या में लोग सार्वजनिक परिवहन के सुगम ढांचे के अभाव में ही दैनिक जीवन में निजी वाहनों का उपयोग करते हैं। इसी कारण सड़कों का चौड़ीकरण करने और फ्लाईओवर, अंडरपास आदि का निर्माण करने के बाद भी शहरों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। शहरों में सुगम और वहन करने योग्य सार्वजनिक परिवहन ढांचे का विस्तार केवल शहरों के अंदर ही नहीं, बल्कि निकटवर्ती शहरों तक भी होना चाहिए, ताकि बड़े शहरों में होने वाले पलायन का सिलसिला कुछ थमे। सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिससे कम से कम लोग निजी वाहनों का उपयोग करें।
Date:08-06-23
सराहनीय फैसला
संपादकीय
केरल उच्च न्यायालय ने इधर औरत के दैहिक अधिकार को लेकर जो महत्वपूर्ण फैसला दिया है‚ उसकी न केवल भरपूर सराहना की जानी चाहिए‚ बल्कि औरत की अग्रगामिता के हक में उसका स्वागत भी किया जाना चाहिए। केरल की महिला अधिकार कार्यकर्ता रेहाना फातिमा ने कुछ वर्ष पूर्व अपने शरीर के ऊपरी भाग पर अपने दो अवयस्क बच्चों की पेंटिंग कराई थी और इसके वीडि़यो को सोशल मीडि़या पर पोस्ट कर दिया था। इस पर पुरुषवादी पुरातनपंथियों ने जमकर हो–हल्ला मचाया था। फातिमा के इस कृत्य को अश्लील और बाल अधिकारों का हनन बताकर उनके विरुद्ध पोक्सो एक्ट तथा सूचना प्रौद्योगिकी कानूनों के अंतर्गत दंड़ात्मक कार्रवाई की गई। फातिमा ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी और अंततः उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने फातिमा के इस तर्क को पूरी तरह स्वीकार किया कि उनकी देह उनकी है‚ जिस पर उनका पूरा अधिकार है। उनके अर्धनग्न प्रदर्शन को पुरुष–स्थापित नैतिकता के मानदंड़ों के अनुसार न तो अश्लील माना जाना चाहिए और न ही यौन उत्तेजक। न्यायाधीश ने अपने फैसले में जिन बातों को स्थापित किया वे कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं। कहा गया कि औरत के ऊपरी हिस्सों का नग्न प्रदर्शन सिर्फ इसलिए कि वह औरत का है‚ अश्लील‚ अशोभनीय और यौनिक नहीं माना जा सकता। समाज की नैतिकता और कानून हमेशा एक रूप नहीं होते। समलैंगिक विवाह‚ लिव इन रिश्ते समाज की दृष्टि से अनैतिक हो सकते हैं‚ लेकिन कानून की दृष्टि से ये अपराध नहीं हैं। इसलिए दंड़नीय भी नहीं हैं। समाज की नैतिकता और कुछ लोगों की भावनाएं किसी व्यक्ति के कृत्य को अपराध नहीं बना सकतीं। इस मामले में नैतिकता के दोहरे मापदंड़ नहीं अपनाए जा सकते। अगर औरत का अंग प्रदर्शन अश्लील है‚ तो पुरुषों के इसी तरह के प्रदर्शन को भी अश्लील माना जाना चाहिए अन्यथा एक औरत को भी यह अधिकार होना चाहिए कि वह स्वेच्छा से अपनी देह का प्रदर्शन कर सके। रेहाना फातिमा ने कहा कि शरीर पर पेंटिंग का उसका यह कार्य वस्तुतः औरत की देह को लेकर स्थापित पुरुषवादी रूढ़ मान्यताओं को चुनौती देने और उनसे मुक्ति का एक प्रयास था जिसे अदालत ने यथावत स्वीकार किया है। वस्तुतः यह फैसला औरत के हक की लड़ाई में जीत का एक पड़ाव माना जाना चाहिए।
Date:08-06-23
रोडमैप के हित
संपादकीय
भारत-अमेरिका ने रक्षा संबंधों के एक रोडमैप की घोषणा की है। इसके | तहत उन्नत किस्म के लड़ाकू विमानों के इंजिन, हाउत्जिर और उसके आयुधों के साझा विनिर्माण एवं उत्पादन किया जाना है। कहने के लिए इसकी सहमति रक्षा मंत्री एवं उनके अमेरिकी समकक्ष ऑस्टिन के बीच बातचीत के बाद बनी है, लेकिन इस बारे में पिछले महीने ही वाशिंगटन में अमेरिका-भारत रक्षा नीति समूह की बैठक में विचार किया जा चुका था। निश्चित रूप से विश्व राजनय की ताजा गत्यात्मकता को देखते हुए अमेरिका को यह उचित समय लगा है। ब्रिक्स के शानदार आयोजन के तत्काल बाद इस घोषणा ने बहुतों के कान खड़े कर दिए होंगे। खासकर रूस जैसे अंतरराष्ट्रीय दोस्त-सहयोगी से लेकर प्रतिस्पर्धी पड़ोसी चीन और शत्रुता रखने वाले पाकिस्तान तक चौंक गए होंगे। तिस पर भारत सरकार ने कह दिया है कि यह नई दिल्ली के रक्षा विनिर्माण की महत्त्वाकांक्षों को अग्रिम ऊंचाई पर ले जाने वाला अपेक्षित उपक्रम है। वाशिंगटन यूक्रेन के साथ जंग में मात न खाने वाले रूस पर नकेल कसने में इसे एक मौके के रूप में देखता है तो दक्षिण एशिया की एक महाशक्ति भारत के साथ सैन्य से सैन्य जुड़ाव एवं प्रौद्योगिकी संबंध को सघन करते हुए इस क्षेत्र में चीन की चौधराहट को कमजोर करना चाहता है। ताजा रोडमैप से अमेरिका सभी हित सते हैं तो भारत को भी रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती मिलने का अपना फायदा है। भारत बेहद ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ने वाले 18 ड्रोनों को अमेरिका के जनरल ऑटोमिक एयरोनॉटिकल सिस्टम से खरीदना चाहता है। सही है कि अमेरिका विश्व में उन्नत किस्म की रक्षा प्रौद्योगिकी का सिरमौर बना हुआ है, जो तकनीक के हस्तांतरण या उनके उत्पादन न करने देने की वजह से बना हुआ है। वह यह काम उन गिने-चुने विश्वसनीय दोस्त के साथ ही करता है, जिसकी वह कीमत वसूलता है । वह कीमत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैविध्यपूर्ण मैत्री के स्वतंत्र आग्रही भारत को शायद ही रुचेगी। यूक्रेन-रूस मामले में किसी भी ब्लॉक के प्रबल दबाव के सीधा मेरुदंड रखते हुए नतमस्तक न होने वाली भारत की नीति ने सबको ठीक से समझा दिया है। भारत जिस तरह से रक्षा आपूर्ति में दोस्ती में सौदों की गुणवत्ता से समझौता नहीं करता है, और कई जगह से सामान खरीदता है, जाहिर है कि उसकी इस नीति में हेरफेर की गुंजाइश नहीं है। रोडमैप में अपने हित की अनदेखी नहीं हो ।
इसलिए जरूरी है राजद्रोह कानून
न्यायमूर्ति एस एन ढींगरा, ( पूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली हाईकोर्ट )
भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 124-ए राजद्रोह को एक दंडनीय अपराध बनाती है। कमोबेश सभी देशों में राजद्रोह कानून है, हालांकि कुछ ने अपने यहां से इसे खत्म कर दिया है। भारत में भी इस कानून के खिलाफ आवाजें मुखर रही हैं। इस कानून को असांविधानिक घोषित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं भी दायर की गई हैं कि यह अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन करता है और सरकार को मामूली आधार पर किसी को गिरफ्तार करने की ताकत देता है। विधि आयोग ने हाल ही में इसके तमाम पहलुओं की समीक्षा की है और इस कानून को समय की जरूरत बताया है। हालांकि, आयोग ने यह सिफारिश भी की है कि केदारनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जिन सुरक्षा उपायों की अनुशंसा की थी, उन पर अमल होना चाहिए। इसके साथ ही उसने सजा में बढ़ोतरी का भी सुझाव दिया है।
यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि आईपीसी में ऐसी कई धाराएं हैं, जो अभिव्यक्ति की आजादी को प्रतिबंधित करती हैं और ऐसे वक्तव्यों को अपराध बनाती हैं, जिनसे विभिन्न समुदायों, नस्लीय समूहों, क्षेत्रीय समूहों, भाषाओं आदि के प्रति घृणा या दुर्भावना का भाव झलकता हो और जो आपसी सद्भाव को बिगाड़े। खुद को अभिव्यक्त करने का अधिकार भी अनुच्छेद 19(2) के तहत शर्तों के अधीन किया गया है।
लोकतंत्र, अधिकार या आजादी समाज में हिंसा फैलाने, बदनाम करने या अराजकता पैदा करने और नफरत फैलाने या मानहानि करने का लाइसेंस नहीं है। धारा 124-ए ऐसे शरारती तत्वों के लिए अपराध है, जो भारत में सांविधानिक तौर पर निर्वाचित सरकार के खिलाफ शब्दों, संकेतों और दृश्यों द्वारा जान-बूझकर उकसाते हैं या उकसाने का प्रयास करते हैं, और नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। जिस देश में लोगों को जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर बांटा गया हो, वहां सरकार को समाज के विभिन्न समुदायों-वर्गों के बीच संतुलन बनाए रखना होता है, ताकि शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व बना रहे।
जो लोग किसी भी कारण से सरकार के खिलाफ द्वेष रखते हैं और हमेशा उसे बदनाम करने की साजिश रचते हैं, वे परोक्ष रूप से आंतरिक व बाहरी दुश्मनों की मदद ही कर रहे होते हैं। हम इंटरनेट और संचार क्रांति के युग में जी रहे हैं। इसमें देश के भीतरी या बाहरी आकाओं के इशारों पर चंद पैसों के लिए लोगों की भावनाएं भड़काकर यह सब किया जा सकता है। हाल ही में ऐसे उदाहरण सामने आए हैं, जहां ‘चिकन नेक’, यानी सिलीगुड़ी गलियारे पर कब्जा करने और उसे समूचे देश से अलग-थलग करने के लिए यहां की आबादी के एक हिस्से को उकसाया जा रहा था। हाल-फिलहाल कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जिनमें कुछ लोगों ने सांसदों और मंत्रियों को बंधक बनाने के इरादे से भारतीय संसद पर हमला करने वाले आतंकियों को नायक बना दिया। ऐसे विदेशी वित्त पोषित समूह और एनजीओ हैं, जो यह प्रचारित करते हुए आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करते हैं कि मानो देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा हो। इन सबसे न सिर्फ कानून लागू करने वाली एजेंसियों को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है, बल्कि हिंसक माहौल का खाद-पानी भी मुहैया कराया जाता है। विधि आयोग ने इन तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद ही यह राय दी है कि इसमें सजा और ज्यादा सख्त होनी चाहिए।
किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून का पालन ही अनुशासन और शांति बनाए रखने का एकमात्र साधन है। कोई भी मुल्क बिना कानून के नहीं चल सकता। लोकतांत्रिक देशों में इस बाबत उपयुक्त कानूनों की कहीं अधिक दरकार होती है। हालांकि, महज कानून की किताबों का होना काफी नहीं है। कानून को सख्ती से, सावधानीपूर्वक और शीघ्र लागू किया जाना भी अनिवार्य है। हमने अपने देश में काफी अरसे से आपराधिक समूहों, माफिया व राजनेताओं-अपराधियों की परस्पर निर्भरता को बढ़ते हुए देखा है। यह सिर्फ इसलिए संभव हो पाया है, क्योंकि प्रशासन कानूनों को लागू करने में ईमानदार नहीं रहा। देश के उदय के समय से लोगों को अनुशासित करने का एकमात्र साधन कानून माना गया है। प्राचीन भारत में दंड-नीति के महत्व पर सभी ने बल दिया। यहां तक कि हमारे साहित्य में भी कहा गया है- भय बिनु होई न प्रीति, यानी कानून के भय के बिना अनुशासन नहीं आ पाता।
सबसे मुखर तर्क देशद्रोह मामलों में बरी होने वालों की संख्या को लेकर है। मगर ज्यादातर लोग संभवत: नहीं जानते कि भारत में तमाम गंभीर अपराधों में बरी होने की दर करीब 80 प्रतिशत है। क्या इसका मतलब यह है कि हमें आईपीसी और एनडीपीएस अधिनियम को खत्म कर देना चाहिए और बलात्कार, हत्या, डकैती जैसे अपराधों को कूड़े के ढेर में डाल देना चाहिए, क्योंकि इन अपराधों में भी बरी होने की दर अधिक है? अपनी न्यायिक प्रणाली में सुधार करने के बजाय हम कानूनों को खत्म करना चाहते हैं। अगर हमारी अदालतें, विधायिका और कार्यपालिका न्याय व्यवस्था में सुधार को लेकर गंभीर होतीं और आपराधिक मामलों का फैसला 20-30 साल बाद नहीं होता, तब तस्वीर कुछ अलग ही होती। हाल ही में मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या का एक मामला 32 साल बाद तय हुआ। यासीन मलिक के खिलाफ मामला तो तीन दशकों से अधिक वक्त से लंबित है।
यदि अदालतें समाज के प्रति संवेदना रखतीं, मामूली आधार पर भी अपराधियों को नहीं बख्शतीं, और राष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश करने वाले वक्तव्यों को गंभीरता से लेतीं, तो दृश्य कुछ और होता। अदालतों की अवमानना का एक कानून है, जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि अभिव्यक्ति की आजादी अदालतों को बदनाम करने की अनुमति नहीं देती। अदालती फैसलों की सिर्फ स्वस्थ आलोचना की जा सकती है। राष्ट्र के मामले में भी ठीक यही सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए। राष्ट्र द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों की स्वस्थ आलोचना की अनुमति जरूर होनी चाहिए, लेकिन अकारण जान-बूझकर देश को बदनाम करना दंडनीय बनाया जाना चाहिए, ताकि लोग बिना वजह आलोचना न करें। सीएए को लेकर राष्ट्र की आलोचना इसका एक बड़ा उदाहरण है।