08-03-2021 (Important News Clippings)
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Date:08-03-21
Having It All, Redefined
Every woman gets to have her own definition. Don’t let unrealistic expectations burden you
Ruchi Saini, [ The writer is a research scholar at the University of Maryland. ]
Indra Nooyi, the first woman CEO of PepsiCo and an epitome of success for millions of women across the globe, claimed in an interview once; “I don’t think women can have it all. I just don’t think so. We pretend we have it all. We pretend we can have it all.” Along similar lines, in a 2016 article titled ‘No, women can’t have it all’, Anne-Marie Slaughter, a renowned American international lawyer, talked about the challenges she faced when balancing professional success with familial responsibilities and why she could not have it all.
As evident then, ‘having it all’ is a phrase used exclusively in the context of women who juggle a professional career (typically a high-paying and respectable one) with a family, without having to sacrifice one for another. It is often seen as an ideal that all women aspire to and only a select few can accomplish, and the two most important variables that go into achieving this ideal are ‘a great family’ and ‘a great career’. Such a formulation of ‘having it all’ for women is deeply problematic for several reasons.
First, if you are a single woman, a single mother, a childfree married woman, or a homemaker, then based on this definition, you do not have a shot at having it all. This is an immensely reductive definition of success, which essentially works by exclusion. For instance, according to Gallup world poll data aggregated from 2014-20, 23% of the world’s female population is currently married without any children, 16% is single, and 13% are single mothers. So are we to assume that these women, who comprise 52% of the world’s female population, can’t have it all until they get married and/ or have children?
If ‘having it all’ refers to a woman’s happiness and well-being, then why can’t a single woman, a single mother, a childfree woman, or a homemaker be seen as having it all? More so because the existing research about the correlation between happiness and working full time with a family for women is, at best, contradictory.
A 2019 study carried out by a group of researchers from the University of Manchester and the University of Essex revealed that women with two children who are working full time are, on average, 40% more stressed out than those who are single but also working full time. It is quite plausible then that a single woman who works part-time has a more fulfilling and satisfying life than one who is married, has children, and works a high-powered corporate job. The former could be spending her time reading books, travelling, and gaining new experiences while the latter could be enmeshed in an endless quagmire of phone calls, household concerns, and business conferences.
The point being that there is no single definition of happiness and success, and they mean different things for different people. The reductive notion that only women who have both a career and a family can be considered as successful and/ or happy ignores the complexity of human personalities and desires. Also, it is heteronormative to the core.
If you are a single professional woman, then to ‘have it all’ you need to have a partner and subsequently children. And if you are a married woman with a career, then ‘having it all’ becomes a patriarchal shorthand for ‘doing it all’, especially if you have limited access to childcare or are still climbing the professional ladder. It implies that you need to excel at your workplace, then be back in time, go on playdates with your children, and follow it up by reading bedtime stories as you tuck them in bed. Unrealistic expectations like these set working mothers up for disappointment and guilt, and any rational person should be able to see through the exploitative intent of such a formulation of a successful woman.
Unfortunately, not only are such unrealistic expectations from professional women accepted within society, they are glorified. There is no glory in drudgery, and that is exactly what ‘having it all’ encompasses for a regular, middle-class woman who wishes to climb the professional ladder while managing a family.
Therefore, it is high time that we redefine the notion of ‘having it all’ for women to make it more inclusive and kinder. Such a redefinition should ensure that every woman on the planet, whether trans, disabled, cis-gendered, straight, homosexual, single, married, childfree, old, widowed, divorced, and so on has a reasonable shot at achieving it. And the only way to do it would be to let each woman decide, for herself, her definition of having it all.
Doing this would provide society with myriad definitions of ‘having it all’, and pose a daunting challenge to apologists of patriarchy who want professional women to believe that to be happy, they need a family. It would also undercut the notion held by those among feminists who believe that the only way for a woman to have an enriching life is to climb the professional ladder.
So, for all the women reading this, chances are you already have it all but even if you feel you don’t, make sure that you define it for yourself rather than letting society do it for you. And once you do that, you will realise that having it all is not as challenging as it is made out to be, and the journey towards achieving it will be just as beautiful and enriching as the goal.
Date:08-03-21
Ideal Indian Woman, Work Outside Home
ET Editorials
Brave women’s rights activists and giggly teenagers will celebrate March 8 as the International Women’s Day in India. The average woman in the house (can she dare to be out in the street?) will find little to celebrate, amidst reports of sexual assault, judges who pontificate on marriage as penance for rape and Covid-induced job losses and paycuts more severe on women than on men. Labour force participation rate, the ratio of those of working age, above 15 and less than 65, who are either working or searching for work, to the total population has been falling in India for both men and women.
Between 1990 and 2019, says the World Bank, male LFPR fell from 84% to 76%, that for women fell from 30% to 21%, after rising to almost 32% in 2004-05. India’s female LFPR is the worst in South Asia, even Pakistan and Afghanistan faring better, participation rising in these countries over the years. India’s median age has been falling, and more young people, both men and women, stay on longer in education and training. That is one reason for LFPR to fall. It is also plausible that growing informalization of work makes lots of work invisible to the official eye, particularly in the case of women.
That, too, would depress LFPR for women. But there is little doubt that cultural mores are more to blame than any other factor: the woman’s normative place is the home and deviation from that is deemed a sign of either strained economics or a stained character. This oppressive culture has to change. India shortchanges itself on its vaunted demographic dividend when it keeps half the potential workforce repressed in domesticity.
If women, too, enter the workforce, will they compete with men for the same set of jobs and push wages down, or will they create new work and add to the total output? The experience of other countries suggests that the net effect of more women working is to raise the overall level of output and income, benefitting everyone. In India, too, the culture must change, so that women can realise their potential, and the nation, its.
Date:08-03-21
More Women On Board
M Muneer & Ralph Ward, [ Muneer is co-founder, Medici Institute. Ward is publisher, Boardroom Insider ]
Gender diversity and gender parity are two items Indian boardrooms are reluctant to grant admission. This, despite the fact that this top UN Sustainability Development (UNSD) goal is given much lip service by most companies. Only 17% of Nifty 500 board directors are, however, women. When will India Inc comply with the regulatory mandate to have at least one female independent director among the top 1,000 companies by FY21?
The majority of the 750-plus women directors on Nifty 500 boards play serious roles with considerable professional expertise. A high proportion of women are in compensation committees. Some studies state that companies with more women leaders are likely to outperform competitors and create better value. Yet, the pace at which the gender gap is being narrowed in boardrooms is dismal.
Public sector undertakings (PSUs) have been worse than the private sector. Only eight of the 71 PSUs in BSE 500 boards have more than 20% women, a criterion the Securities and Exchange Board of India (Sebi) has been trying to impose. It’s worse when it comes to chairperson roles — there are just 18 women (less than 4%) as board chairs in Nifty 500 companies as on April 2020.
The needle is certainly shifting when it comes to board gender diversity in, say, the US. The latest Spencer Stuart Board Index finds that, for the first time, all S&P 500 boards have at least one female member. 59% of new directors added by these firms in 2020 were women. This is good progress when it comes to board diversity, no doubt, but in one crucial aspect it remains limited. More women in boards have not brought more women to the head of the table. This is the case in India, too. There are only 30 or so independent female board chairs among the Fortune 500 and FTSE 100 combined list.
How did the women who do chair boards beat the odds? A first step is to gain experience by chairing a committee, particularly a substantive committee like compensation or audit. As a chair, one is there to facilitate the board and support the enterprise strategy. And learning how to do that is very different from what one may have learnt as a CEO in another enterprise.
After one has chaired a committee for a couple of years, and when a chair(wo)manship opportunity comes up, one should be direct on wanting the role. One should explicitly ask for it, go to the other directors and seek their inputs and support.
It is not an easy task to be a board chair unless one is doing it full time. So, it is better to think about one’s availability first. If leading a board is a career choice, one should ensure that one has the time. Also, it is a good idea to have some exposure in multiple boards during one’s career to understand different styles of leadership. As a thumb rule, having a good 5-6 years of experience on boards before thinking of board chair roles helps.
In the US, there is no fundamental difference between how the current generation of board members deals with a female and a male board chair. This is not yet the case in India. An assertive chairwoman of a leading company has been alternatively branded as abrasive and high-handed. However, things are slowly shifting.
One thing that has changed over time is the pace at which one needs to move. One has to increasingly be on one’s toes to support the board’s role, especially in these Covid-19 times of remote meetings. It is harder now to read the room in virtual meetings. As a chair, one could be a bit more procedural and formal to assure that everyone gets to contribute and be heard.
Authenticity matters and there is no need to do too much ‘groundwork’ before chairing one’s first meeting. One simply has to keep in mind that the reason why one got the role is because the other directors on the board already have confidence in the chairwoman.
Date:08-03-21
Friends In Deed
In a crucial year for India-Bangladesh ties, Delhi must not lose the moment, or take Dhaka for granted
Editorial
During a visit to Dhaka a few days ago, External Affairs Minister S Jaishankar’s efforts were focussed on underlining Bangladesh’s importance to India as a “key partner” not just in South Asia but in Delhi’s Look East policy, and in the wider Indo-Pacific region. Jaishankar undertook the visit to prepare the ground for Prime Minister Narendra Modi’s visit on March 26, for the centenary celebrations of Father of the Nation, Mujibur Rehman. This year also marks two other anniversaries — the 50th year of Bangladesh’s liberation from Pakistan in which India played a crucial part, and 50 years of India-Bangladesh diplomatic relations. An enormous reserve of goodwill for India exists in Bangladesh for these historical reasons, as well as the strong cross border linguistic and cultural links. But Delhi needs to stop taking the goodwill for granted. In recent years and months, controversial references to Bangladesh and its people in domestic discourse by senior members of the BJP, particularly during elections, and after the citizenship amendment law was enacted, have cast shadows on ties. Foreign Secretary Harsh Shringla’s Dhaka visit last year, and the participation of a Bangladesh Army contingent in the Republic Day parade this year, were the first signs after months that damage control efforts were underway. India also sent 2 million vaccine doses to Bangladesh, the largest consignment sent to any country abroad.
Jaishankar pointed to “practical progress on the ground” — a trial run of container cargo through Bangladesh’s Chattogram (Chittagong) port to Agartala; two new protocol routes to inland waterways connecting Tripura to Bangladesh national waterways, handing over 10 broad gauge locomotives, commencing movement of container and parcel trains and forming a joint venture in the energy sector. The two sides, he said, were “working so hard to expand our relationship to whole dimensions, ranging from security, trade, transport and connectivity, culture, people to people ties ensuring development of our shared resources”. Among those shared resources are the waters of the river Teesta. Sharing these waters with Bangladesh has been a long-pending promise by Delhi to Dhaka. But PM Sheikh Hasina, who has an excellent rapport with key figures on the Indian side, has watched Delhi struggle to deliver on this promise, and has had to take domestic flak on the issue.
Today’s Bangladesh is basking in a new self-confidence because of its spectacular economic performance even during the pandemic. Its social welfare indicators are better on some counts than India’s. The road to improving relations with Bangladesh does not lie through the commerce or water resources department alone. And as West Bengal goes to polls, the loosely framed poll slogans of star campaigners will be tracked. It does not bode well that the Home Ministry has chosen this moment to start rounding up Rohingya refugees for “deportation”. The government needs to be constantly mindful of the significance of this year for the relationship with Bangladesh. Else, it may be all too easy to lose the moment and pave the way for China’s inroads in the region.
Date:08-03-21
A black cat in a dark room
The new rules are progressive and create a level playing ground for digital entities. Apprehensions about freedom of expression being curbed are baseless
Amit Khare, [ The writer is, secretary, Ministry of Information & Broadcasting and Department Of Higher Education ]
The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, announced on February 25, establish a soft-touch, progressive institutional mechanism with a level playing field featuring a code of ethics and a three-tier grievance redressal framework for digital news publishers and OTT platforms.
The latter would be required to self-classify their content into five age-based categories — U (Universal), U/A 7+, U/A 13+, U/A 16+, and A (Adult). They would be required to implement parental locks for content classified as U/A 13+ or higher, and reliable age-verification mechanisms for content classified as “A”. Publishers of news on digital media would be required to observe the Norms of Journalistic Conduct of the Press Council of India and the programme code under the Cable Television Networks Regulation) Act, thereby providing a level playing field between the offline (print and television) and digital media.
However, some sceptics have described these rules as curbing freedom of expression and have even termed them as dictatorial. They seem to be looking for a black cat in a dark room where none exists.
Let us take the issue of content on OTT platforms. In fact, for the first time in independent India, there is a policy shift from pre-certification or censorship to a more transparent system of self-classification in five different age groups. Consider OTT classification in different countries: In Singapore, the Infocomm Media Development Authority (IMDA), established under the Broadcasting Act, 1994, is the common media regulatory body for different media. The country has adopted a licencing model where service providers are required to obtain a licence for operation. A content code for OTT, video-on-demand and niche services is in effect from March 1, 2018, and provides, inter alia, for classification of content, parental lock and age verification, display of rating and content elements and specific provisions for news, current affairs and educational programmes. To aid parental guidance and allow for informed viewing choices, all content in Singapore must be rated according to the Film Classification Guidelines. The six ratings are G (general), PG (parental guidance), PG13 (parental guidance for children below 13 years), NC16 (no children below 16 years), M18 (mature 18, for persons of 18 years and above) and R21(restricted to persons of 21 years and above)
In Australia, online media is regulated through the Broadcasting Services Act, 1992, read together with the Enhancing Online Safety Act 2015. For matters related to online safety (including digital media), the office of the eSafety Commissioner is the regulatory authority. The Broadcasting Services Act, 1992 has provisions for classification of content, restricted access to certain kinds of content, industry codes and industry standards, complaint mechanism, etc. However, in Australia, classifications are advisory categories. This means there are no legal restrictions regarding viewing and/or playing these categories — general (G), parental guidance (PG) and mature (M).
In the United Kingdom, the Office of Communications (Ofcom) and the Communications Act, 2003 regulate the communications landscape. The UK Government released a white paper on the threats posed by unregulated online content. The paper has proposed a new independent regulator to ensure online safety; develop codes of practice, impose liabilities/fines on companies, and coordinate with law enforcement agencies.
Thus, self-classification of OTT content is accepted in many countries and there is no question of censorship being imposed on these platforms. The move is to shift to self-classification by creative people themselves.
Another issue being raised is that these platforms have very little role in the grievance redressal mechanism. One digital media entity even alleged that the judges on the self-regulation body will be selected from a panel approved by the government. Let us see what Section 12(2) of the new Rule says on self-regulation: “Section 12(2) — The self-regulatory body referred to in sub-rule (1) shall be headed by a retired judge of the Supreme Court, a High Court, or an independent eminent person from the field of media, broadcasting, entertainment, child rights, human rights or such other relevant field, and have other members, not exceeding six, being experts from the field of media, broadcasting, entertainment, child rights, human rights and such other relevant fields.”
Nowhere does the rule talk about any government interference in tier 1 or tier 2 of the self-regulation mechanism, and tier 2 of the self-regulatory body is to be formed by the OTT platforms themselves.
The third issue being raised relates to the lack of consultation with OTT platforms. The I&B minister had himself met representatives of OTT platforms on March 2 in Delhi. Earlier, the ministry had organised consultations with the platforms on November 10, 2019, in Mumbai and on November 11, 2019, in Chennai. OTT platforms have been having discussions with the ministry for a long time but they must realise that consultation does not mean concurrence.
As regards digital news portals, the requirement placed on them is to follow the established journalistic codes. They also have to ensure that prohibited content, such as child pornography, is not transmitted. How does a code of conduct amount to curbing the freedom of expression? Digital news portals should introspect on why they did not develop their own code for so long.
Another requirement being placed on digital news portals is regarding the furnishing of basic information and the grievance redressal mechanism. It is surprising that many portals, particularly at the state/district level, do not wish to give common citizens any opportunity to email them, in case they have a grievance. It is quite surprising that those who talk about transparency are non-transparent in their own actions.
Some senior journalists have also raised misgivings regarding Rule 16 under Part III of the rules, which says that in an emergency situation, interim blocking directions may be issued by the secretary, Ministry of Information and Broadcasting. This is exactly the same provision being used by the secretary, Ministry of Electronics and Information Technology for the past 11 years under the Information Technology (Procedure and Safeguards for Blocking for Access of Information by Public) Rules, 2009.
Part III of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, would be administered by the Ministry of Information & Broadcasting. That is the reason the reference to the MeitY secretary has been replaced by secretary, Ministry of Information & Broadcasting and no new provision has been made. This provision is made for emergency situations and has to be ratified within 48 hours. For example, if a wrong map of India is being depicted then should we wait for a “grievance” to be filed? Should we not take immediate action to take it down?
Thus, the apprehensions being expressed by sceptics seem groundless. Let all those who are searching for “something in the dark room” open the doors and windows to allow in some light; the search would become easier.
Date:08-03-21
हरियाणा का अदूरदर्शी कानून
संपादकीय
हरियाणा सरकार ने एक कानून की अधिसूचना जारी की है जिसके तहत निजी कंपनियों के लिए स्थानीय लोगों को रोजगार में आरक्षण देना अनिवार्य होगा। हरियाणा स्टेट एंप्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स ऐक्ट, 2020 के तहत सभी कंपनियों, सोसाइटी, न्यास, साझेदारी फर्म और सीमित जवाबदेही वाली साझेदारी फर्म को ऐसे रोजगारों में से 75 प्रतिशत रोजगार स्थानीय प्रत्याशियों को देने होंगे, जिनमें मासिक वेतन 50,000 रुपये तक का है। इस कानून के संभावित असर को उद्योग जगत की प्रतिक्रिया से आंका जा सकता है। उद्योग जगत आमतौर पर सरकार की आलोचना करने से बचता है। परंतु एक औद्योगिक संगठन ने उचित ही कहा कि यह राज्य के औद्योगिक विकास के लिए एक त्रासदी साबित होगा। बल्कि इसका असर केवल राज्य तक सीमित भी नहीं रहेगा।
यह कानून कई स्तरों पर समस्या से भरा है। उदाहरण के लिए विधि विशेषज्ञों का कहना है कि यह असंवैधानिक है। भारतीय संविधान जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं देता। यह नागरिकों को अधिकार देता है कि वे कहीं भी जाएं और किसी भी पेशे को अपनाएं। ऐसे में लगता नहीं कि यह कानून संवैधानिक परीक्षा में खरा उतरेगा। चिंता की बात यह है कि हरियाणा ऐसा कानून बनाने वाला पहला राज्य नहीं है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 2019 में ऐसा ही कानून बनाया था जिसे अदालत में चुनौती दी गई और मामला अब भी निर्णयाधीन है। इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री ने 2018 में कहा था कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में 80 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय लोगों को मिलनी चाहिए। कई अन्य राज्यों ने भी ऐसे कानून बनाने की बात कही है। एक तरह से देखें तो यह दर्शाता है कि राज्य इस विषय को कैसे देखते हैं। रोजगार बढ़ाने के बजाय यहां कोशिश यह है कि इन्हें ऐसे वितरित किया जाए ताकि तात्कालिक चुनावी लाभ मिल सके। अलग तरह से देखें तो ऐसे कानून के प्रवर्तन का इरादा यही दर्शाता है कि राज्य पर्याप्त रोजगार तैयार करने में अक्षम हैं।
ऐसा कानून केंद्र सरकार की कारोबारी सुगमता की प्रतिबद्धता को भी चुनौती देता है। केंद्र सरकार ने हाल के समय में कारोबारी सुगमता में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें श्रम कानूनों को सहज बनाना और कंपनी कानून के आपराधिक बनाने वाले प्रावधानों को समाप्त करना प्रमुख है। परंतु राज्यों के कानूनों द्वारा श्रमिकों की उपलब्धता को यूं प्रतिबंधित करना कारोबारी माहौल को प्रभावित करेगा। इससे श्रम की लागत बढ़ेगी और उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता में कमी आएगी। यह इंस्पेक्टर राज की ओर वापसी का कदम भी होगा। भारत वैसे भी अपने सस्ते श्रम का लाभ लेने में कामयाब नहीं हो सका है। ऐसे कानून इस संभावना को पूरी तरह समाप्त कर देंगे। इस संदर्भ में यह पूछना उचित होगा कि निवेशक इन बातों पर विचार किए बिना भारत में लंबी अवधि का निवेश क्यों करना चाहेंगे?
व्यापक तौर पर देखें तो समग्र आर्थिक संभावना को प्रभावित करने के साथ-साथ ऐसे कानून क्षेत्रीय असंतुलन को भी जन्म देंगे। इससे ऐसे केंद्र ठप होंगे जो अन्यथा श्रमिकों की उपलब्धता से आसानी से विकसित हुए होते। निराश करने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने ऐसा कानून बनाया है। क्षेत्रीय दलों के उलट भाजपा से आशा की जाती है कि वह व्यापक तस्वीर पर गौर करेगी। भाजपा शासित कुछ अन्य राज्यों ने भी ऐसा अदूरदर्शी कानून पारित करने का इरादा जताया है। इनकी संवैधानिक वैधता का सवाल अदालत में हल होगा लेकिन भाजपा नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा सरकार को रोकना चाहिए था। फिलहाल मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है देश को दीर्घावधि की स्थायी वृद्धि की राह पर डालना। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली सरकार ने ऐसी कोशिशों को तगड़ा झटका दिया है।
Date:08-03-21
अत्यंत जरूरी वक्त में अनुपस्थित है विपक्ष
शेखर गुप्ता
गत सप्ताह इस विषय पर काफी बहस हुई कि क्या पत्रकार ऐसी बात कहने का जोखिम उठा सकते हैं जो मोदी सरकार को पसंद आने वाली न हों। मौजूदा सरकार को मीडिया इतना बड़ा खतरा लगने लगा है कि जून के दूसरे पखवाड़े में नौ महत्त्वपूर्ण मंत्रियों की सदस्यता वाले एक मंत्री समूह ने इस विषय पर कई बैठकें कर डालीं कि मीडिया से कैसे निपटा जाए?
यह वही समय था जब गलवान घाटी में चीन के साथ जंग जैसे हालात पैदा हो चुके थे, लाखों की तादाद में प्रवासी श्रमिक अपने सैकड़ों-हजारों किलोमीटर का सफर तय करके वापस अपने घर लौट रहे थे और देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे थे।
यदि आप मंत्री समूह द्वारा कथित तौर पर प्रस्तुत रिपोर्ट के ‘लीक’ दस्तावेज को पढ़ेंगे तो उसमें किसी विशेष खतरे का जिक्र नहीं है। बस यही लगता है कि उन पर गलत रंगों वाली पर्चियां चिपकाई जा सकती हैं। अब ये पर्चियां सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय या किसी अन्य विभाग के छापे के लिए होंगी या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि किसी दस्तावेज में ऐसा नहीं लिखा होता। यदि आप मेरे जैसे आशावादी हों तो कह सकते हैं कि वाह! हम पत्रकार सरकार के लिए इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि महामारी और जंग जैसे हालात में भी आधा मंत्रिमंडल हमारे बारे में ही सोच रहा है।
सरकार पर सवाल उठाना हमेशा नुकसानदेह होता है, चाहे वह किसी भी पार्टी की हो। बस हाल के समय में खतरा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कह सकते हैं कि अब यह हमारे जीवन का अंग है। एक विकल्प यह भी रहता है कि आप सत्ता के साथ मित्रवत हो जाएं। दिक्कत तो यह है कि सरकार की आलोचना और विपक्ष से सवाल पूछना, दोनों ही परिस्थितियों में निशाना पत्रकार ही बनते हैं। तब कहा जा सकता है कि क्या स्वतंत्र प्रेस की यही भूमिका है कि सरकार के बजाय विपक्ष पर हमला करे? महीनों से मैं कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी के बारे में आलोचनात्मक तो दूर, नकारात्मक लिखने से भी बचता रहा हूं।
अब मैं इस सवाल के साथ मानो बारूद के ढेर पर चलने का जोखिम उठा रहा हूं: हम संस्थानों को कमजोर किए जाने की शिकायत कर सकते हैं, एजेंसियों के दुरुपयोग, सामाजिक और धार्मिक भेदभाव वाले कानूनों, देशद्रोह की धारा के इस्तेमाल या संसद से कानूनों को जबरन पारित कराने के खिलाफ बोल सकते हैं और मीडिया को लेकर मंत्री समूह के कदमों पर भी बोल सकते हैं लेकिन यदि कांग्रेस के पास लोकसभा में 100 और संप्रग के पास 130 से 150 सीटें होतीं तो क्या यह इतना आसान होता? एक लोकतांत्रिक देश में संस्थानों की प्रतिष्ठा, नागरिक स्वतंत्रता और संवैधानिक गारंटी की प्राथमिक जिम्मेदारी सत्ताधारी दल पर होती है। परंतु यह विपक्ष का भी प्राथमिक दायित्व है कि वह इनके लिए लड़े। इसके लिए उसे ताकत बरकरार रखनी होगी और उसे गंवाना नहीं होगा। अतीत में लोहियावादियों से लेकर जनसंघ, भाजपा और वाम तक विपक्षी दलों ने कांग्रेस के दबदबे के बीच अपना अस्तित्व इसी प्रकार बचाया।
सन 1984 के लोकसभा चुनाव के बाद जब कांग्रेस ने भारी जीत हासिल की और मजाकिया लहजे में कहा था कि ‘हमने विपक्ष के लिए 10+2+3 व्यवस्था लागू कर दी है।’ तब भी विपक्षी नेताओं ने वापसी कर ली थी। राजीव का इशारा जनता पार्टी, भाजपा और लोकदल को क्रमश: मिली 10, 2 और 3 सीटों ओर था। परंतु राजीव गांधी और कांग्रेस के लोकसभा में 415 सीट जीतने के एक साल के भीतर विपक्षी दल उन पर हावी हो गए। शाह बानो मामला और मंडल आयोग का मामला उभर चुका था। बाद में जब उन्होंने मीडिया पर लगाम कसने के लिए ‘मानहानि विरोधी कानून’ लाने का प्रयास किया तो विपक्षी दलों खासकर भाजपा को प्रेस की आजादी बचाने में फायदा नजर आया। राजीव सरकार के प्रतिशोध के सबसे बड़े पीडि़त द इंडियन एक्सप्रेस के इतिहास पर नजर डालिए। कांग्रेस के गुंडों ने उसके कर्मचारी संगठन पर कब्जा कर लिया था और हड़ताल करके अखबार बंद करने की धमकी देने लगे। भाजपा और आरएसएस ने न केवल विरोध किया बल्कि प्रेस चालू रखने के लिए अपने स्वयंसेवक भी भेजे। आज हालात ऐसे हैं कि सरकार आपको रंगों में चिह्नित कर रही है और विपक्ष, खासकर कांग्रेस आप पर थूक रही है।
सभी अहम मसलों यानी बेरोजगारी, बढ़ती ईंधन कीमतों, संस्थाओं को कमजोर करने, अल्पसंख्यकों और वाक स्वतंत्रता पर विपक्ष निष्क्रिय नजर आ रहा है। ऐसे ही हालात में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री वाले दौर की दो सांसदों वाली भाजपा हर दूसरे दिन जंतर मंतर को प्रदर्शनकारियों से पाट देती। आज का विपक्ष नाराज होकर ट्वीट करता है। विपक्ष से सवाल न करने का सिलसिला मैंने पिछले सप्ताह केरल से आई तस्वीरों के बाद तोड़ा। इनमें ही राहुल गांधी मछुआरों के साथ तैर रहे हैं तो कहीं पार्टी के वफादार उनके सिक्स पैक्स पर और उनके पुशअप पर फिदा हैं। ये सारे वीडियो वायरल हुए। लेकिन यह सवाल कोई नहीं पूछेगा कि क्या इससे वोट भी मिलेंगे?
सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता के बारे में सोचिए जिसके पास लोकसभा में 51 सांसद हैं और तीन बड़े राज्यों पर उसका नियंत्रण है और जो चार अन्य राज्यों तथा एक केंद्रशासित प्रदेश में चुनाव लडऩे जा रही है जिनमें से प्रत्येक में उसका कुछ न कुछ दांव पर है। वह नेता स्कूली बच्चों को अपनी फिटनेस दिखा रहा है!
यह सब तब जब खुद पार्टी में आग लगी है। तथाकथित जी-23 समूह जम्मू में बैठककर सवाल उठा रहा है, वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री तथा गांधी परिवार के वफादार आनंद शर्मा आगामी विधानसभा चुनावों में साझेदारों के चयन पर वैचारिक सवाल उठा रहे हैं।
उनके सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह उस दिशा में बढ़ रहे थे जब कोई सरकार भारी बहुमत के बावजूद किसी बड़े मुद्दे पर पिछडऩे लगती है। उनके मामले में यह मुद्दा किसान आंदोलन है। शायद चंद रोज में वह अपनी राजनीतिक पूंजी गंवा सकते हैं या फिर मुझे यह कहने का जोखिम उठाने दीजिए कि उन्हें अपने विकल्प तलाशने होंगे।
राहुल ने सन 2019 के लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी ले हुए पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था। तब से पार्टी बिना नियमित अध्यक्ष के है। निकट भविष्य में चुनाव की संभावना भी नहीं दिखती। इसके जवाब में यह प्रतिप्रश्न किया जा सकता है कि कोई भाजपा से यह पूछने की हिम्मत क्यों नहीं करता कि वहां चुनाव क्यों नहीं हो रहे? जवाब यह है कि वहां कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष तो है।
गत 25 वर्ष में यानी पार्टी में गांधी परिवार की वापसी के बाद भाजपा में नौ अध्यक्ष हुए। उनमें से तीन, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी मंत्रिमंडल में हैं। चौथे लालकृष्ण आडवाणी मार्गदर्शक मंडल में हैं।
मुझे पता है इन सवालों का क्या जवाब मिलेगा? जी-23 वाले किस गिनती में हैं? क्या वे कहीं एक सीट भी जीत सकते हैं? वे राज्य सभा में जाना चाहते हैं या कोई आरामदेह ओहदा भर चाहते हैं? भला और कौन पार्टी अध्यक्ष बनकर इसे एकजुट रख सकता है? भाजपा या आरएसएस का ऐसा विरोध और कौन कर सकता है जैसा राहुल गांधी करते हैं? सब बातें सही हैं लेकिन सवाल यह है कि फिर वह पार्टी अध्यक्ष क्यों नहीं बन रहे? क्या ऐसे कोई दल चल सकता है? आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे और कितने नेताओं को हताश होकर जाने दिया जाएगा? पार्टी शरद पवार की राकांपा से लेकर अरविंद केजरीवाल की आप तक को अपने वोटों पर हाथ साफ करने से कैसे रोकेगी?
गत सप्ताह केरल से आई तस्वीरों ने मुझे 1974 की दिलीप कुमार-सायरा बानू अभिनीत फिल्म सगीना के गीत की याद दिला दी। मजरूह सुल्तानपुरी ने सोचा भी नहीं होगा कि गीत की एक पंक्ति राहुल गांधी और कांग्रेस के हालात पर इतनी सटीक बैठेगी: ‘आग लगी हमरी झोपडिय़ा में, हम गावैं मल्हार/देख भाई कितने तमाशे की, जिंदगानी हमार।’ माफ कीजिए मजरूह साहिब मैंने इसे चुराया। लेकिन मैं राहुल गांधी से माफी नहीं मांगूंगा, यह उनके लिए ही लिखा गया है।
Date:08-03-21
तकनीक की चुनौती और समाज
ज्योति सिडाना
वर्तमान युग में प्रौद्योगिकी और मानव जीवन को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता, या कहें कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज जीवन का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जहां प्रौद्योगिकी का उपयोग न होता हो। प्रौद्योगिकी के बिना मनुष्य अपने को पंगु समझने लगे हैं। मानवीय ज्ञान से ही प्रौद्योगिकी का उदभव और विकास संभव हुआ है। लेकिन अब यही प्रौद्योगिकी ज्ञान पर हावी होती जा रही है। प्रौद्योगिकी के विकास के आगे ज्ञान की सीमा रेखाएं नजर आने लगी हैं। जबकि यह एक यथार्थ है कि बिना ज्ञान के प्रौद्योगिकी का विकास संभव नहीं है, इसलिए यह मान लेना कि प्रौद्योगिकी के द्वारा मानव मस्तिष्क को नियंत्रित किया जा सकता है, एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है।
अमेरिका के मशहूर उद्योगपति एलन मस्क ने अपनी कंपनी नयूरालिंक में एक ऐसी चिप (एन-1 सेंसर) बनाने का दावा किया है जिससे मनुष्य के दिमाग को नियंत्रित किया जा सकता है, मस्तिष्क के खराब हिस्सों को ठीक किया जा सकता है, संगीत सुनने के लिए भविष्य में किसी डिवाइस या स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, संगीत मस्तिष्क में ही बजने लगेगा और मनुष्य के सुख- दु:ख जैसे मनोभावों को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। या कहें यह चिप मनुष्य के दिमाग के लिए रिमोट कंट्रोल का काम करेगी। यहां तक कि मनुष्य की सोच को और उसके दिमाग के डेटा को भी यह चिप आसानी से पढ़ सकेगी। इससे पूर्व कनाडा के वैज्ञानिकों ने भी इसी तरह का एक शोध किया था, जिसमें मनुष्य के मस्तिष्क में दर्ज स्मृतियों को न केवल मिटाया जा सकता है, बल्कि उसमें बदलाव करना भी संभव है। इसे ऑप्टोजेनेटीक कहा जाता है। यानी मनुष्य के दिमाग से बुरी यादों को मिटाया जा सकता है और अच्छी यादो को जोड़ा जा सकता है। सोचने वाली बात यह है कि मानव मस्तिष्क आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अबूझ पहेली बना हुआ है। मस्तिष्क के सभी कार्यों को अभी तक भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। हालांकि इस तरह के दावे भी कम नहीं हैं कि मानव मस्तिष्क को नियंत्रित किया जा सकता है। पर सच कहें तो ऐसा करना प्रकृति के साथ खिलवाड़ ही है। यह कुछ ऐसा ही है जैसे आप ऑनलाइन अच्छी यादों का आर्डर दें और बुरी यादों को कचरे के डिब्बे में डाल दें। मानव और मशीन में अंतर को मिटाने की यह कोशिश कहीं मानव जीवन को किसी बड़े जोखिम में न डाल दे, इसलिए इस पर चिंतन किया जाना जरुरी है।
सुख या दुख सामाजिक जीवन के अभिन्न अंग हैं। किसी भी एक को समाप्त करने पर दूसरे का अस्तित्व या महत्त्व खत्म हो जाता है। सुख और दुख दोनों साथ-साथ होते हैं। यहां सवाल यह उठता है कि दुख देने वाला कौन है। व्यक्ति या व्यवस्था? दुख और पीड़ा हमेशा व्यवस्था से उत्पन्न होते हैं, न कि व्यक्ति के कारण। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जितने भी अविष्कार हो रहे हैं, वे कहीं न कहीं मनुष्य के भीतर से सुख-दुख की अनुभूति को खत्म कर रहे हैं। हालांकि दुनियाभर में तमाम व्यवस्थाओं को यह अनुकूल भी लगने लगा है। अनुभूति ही मनुष्य को विरोध और आंदोलन करना व व्यवस्था के विरुद्ध खड़ा होना सिखाती है। यह तकनीकी विकास या पूंजीवादी विकास का सबसे विद्रूप चेहरा होगा कि मनुष्य के सामाजिक-सांस्कृतिक और भावनात्मक पक्षों को खत्म करने की सोच रहे हैं और उन्हें मशीन द्वारा नियंत्रित करने की कोशिशें कर रहे हैं। यानी अब प्रौद्योगिकी मनुष्य के मस्तिष्क में यह तय करेगी कि कौनसे पक्ष अच्छे हैं और कौनसे बुरे? यह एक तथ्य है कि मनुष्य अपने सुख का मूल्यांकन तभी कर सकता है जब उसने दुख की अनुभूति की हो या दुख का अनुभव तब कर सकता है जब उसे सुख की अनुभूति हुई हो, अन्यथा वह इन पक्षों का मूल्यांकन नहीं कर सकता। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि ऐसा करके मनुष्य के भीतर विद्यमान तुलनात्मक कौशल समाप्त हो रहा है। इसे मनुष्यत्व को समाप्त करने की घातक कोशिशों के रूप में देखना गलत नहीं होगा।
भारतीय चिंतन परंपरा में सम्मिलित जैन और बौद्ध धर्म में दुख की जो विस्तृत व्याख्या की गई है, वही इस दर्शन का सार है और अब हम तकनीक के माध्यम से सुख-दुख के तुलनात्मक पक्षों को समाप्त करके समूची चिंतन परंपरा, दर्शन, मानविकी और समाज विज्ञान को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। यह मनुष्य बनाम मशीन की बहस नहीं है, बल्कि प्रौद्योगिकी बनाम समाज की बहस है। अगर प्रौद्योगिकी की यही भूमिका है तो समाज के सभी पक्षों के समक्ष गंभीर खतरे में पड़ जाएंगे। फिर कोई आंदोलन क्यों करेगा? लोकतंत्र व अधिनायकतंत्र के बीच अंतर ही नहीं कर सकेगा।
इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि संसार के हर पक्ष में या हर वस्तु में द्वंद्वात्मकता (प्रत्येक अवधारणा की विपरीत या विरोधी अवधारणा अवश्य होती है) होना स्वाभाविक है। जैसे दिन के साथ रात, काले के साथ गोरा, अच्छे के साथ बुरा जुड़ा है, वैसे ही सुख के साथ दुख का होना जीवन में द्वंद्वात्मकता का परिचायक है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिकों का यह दावा करना कि दिमाग से बुरी यादों को मिटाया जा सकता है और अच्छी यादों को बढ़ाया जा सकता है, भावनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है, इस बात को स्थापित करने की कोशिश है कि मनुष्य रोबोट बनने की ओर अग्रसर है या प्रौद्योगिकीय विस्तार ने मनुष्य को रोबोट में परिवर्तित करने की तैयारी कर ली है। जिस तरह से रोबोट पर रोबोट बनाने वाली कंपनी का नियंत्रण होता है, उसी तरह चिप निमार्ता और विक्रेता मनुष्य को नियंत्रित करने लगेंगे। हमारी भावनाओं को या सुख की व्याख्या करने का आधार कुछ हाथों तक विशेष रूप से उद्योगपतियों के हाथों में सीमित हो जाएगा। यह पूंजीवाद का एक नया चेहरा होगा जिसके कारण लोग शोषण को भी सहज ही स्वीकार कर लेंगे। यह भी एक तथ्य है कि इससे अपराध, विचार, सत्कर्म इत्यादि की व्याख्या बदल जाएगी। जब रोबोट ही मानव समाज को नियंत्रित करने लगेंगे तो फिर मानव समाज की मूल अवधारणा पर सवाल खड़ा हो जाएगा।
विज्ञान और तकनीक के अविष्कार मानव कल्याण के बोध के साथ होने चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि आज तार्किक मानव (रेशनल मैन) को प्रौद्योगिकीय मानव (टेक्नोलॉजिकल मैन) में बदलने की तैयारी की जा रही है। इसे शोध ज्ञान की समाप्ति के संकेत के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि अगर मशीन ज्ञान पर नियंत्रण करेगी तो यह ज्ञान के युग की समाप्ति होगी और फिर प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कौन-सा ज्ञान सहायक होगा? प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भी तो ज्ञान की जरूरत होती है। ज्ञान तभी बढ़ता है जब अंतर्विरोध होते हैं। यह एक विरोधाभास ही है कि हम मनुष्य के मस्तिष्क को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, पर बाढ़, सूखा, हिमनदों के टूटने, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं को नहीं रोक पा रहे हैं। अतिसूक्ष्म विषाणु के प्रकोप को भी रोक पाने में समर्थ नहीं हैं। इसलिए मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि प्राकृतिक आपदाओं के समय विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्यों काम नहीं आती। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानवता की समाप्ति के लिए करने के बजाय उसे बचाने या विकसित करने के लिए किया जाए तो ज्ञान का सही उपयोग संभव होगा।
Date:08-03-21
सामाजिक सुरक्षा ज्यादा जरुरी
सुजाता माथुर
हाल में अखबार में एक खबर देखी कि चीन में एक महिला ने अपने पति से तलाक लेते समय इस बात के लिए भी मुआवजे की मांग की कि शादी के बाद के पांच सालों में उसने नौकरी करने के साथ–साथ घर का सारा कामकाज संभाला और बच्चे की देखभाल भी की। दिलचस्प बात यह कि अदालत ने भी उसे इसके लिए पांच लाख युवान का मुआवजा देने का आदेश दिया। फैसले में स्पष्ट किया कि पति–पत्नी में से किसी ने भी घर की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाली है‚ तो उसे इसका मुआवजा लेने का अधिकार है।
खबर पढ़कर एक बार को दिमाग में सवाल कौंधा कि क्या भारत में भी ऐसा हो सकता हैॽ भारतीय समाज में तो यही माना जाता है कि घर संभालना औरत की जिम्मेदारी है‚ चाहे नौकरी करती हो या नहीं करती हो। पति का काम सिर्फ ऑफिस की नौकरी‚ व्यापार या व्यवसाय करना और बतौर गृहपति पत्नी पर हुकुम चलाना होता है। भारत के अखबार आए दिन ऐसी खबरों से भरे होते हैं कि पति ने खाने में नमक कम/तेज हो जाने या टाइम पर खाना नहीं बनने पर पत्नी पर हाथ उठा दिया‚ उसके मुंह पर खाने की थाली फेंक मारी या उसकी पिटाई कर दी। कभी–कभी तो उसे मार ही दिया या इतना पीटा कि बाद में उसकी मौत हो गई। ऐसा नहीं है कि ऐसी घटनाएं ग्रामीण समाज‚ कम पढ़े–लिखे तबके में या नौकरी नहीं करने वाली औरतों के साथ होती हों। उन परिवारों में भी घटती हैं‚ जहां पत्नी नौकरी करती है‚ पति के बराबर कमाकर लाती है। कभी–कभी तो ऐसे परिवारों में भी होती है‚ जिनमें पति कोई काम नहीं करता‚ कुछ कमाकर नहीं लाता। लेकिन गृहपति होना और पत्नी पर हुकुम चलाना उसका जन्मसिद्ध अधिकार होता है।
चीन वाली खबर को विस्तार से पढ़ा तो समझ आया कि भारत और चीन के समाजों में ज्यादा फर्क नहीं है। खबर में आगे यह भी लिखा था कि उस महिला की ओर से अपने घरेलू काम के लिए मुआवजे की मांग पर चीन के समाज में सख्त प्रतिक्रिया हुई। खबर छपते ही बड़ी संख्या में चीनी पुरुषों ने इसकी न सिर्फ आलोचना की‚ बल्कि उस औरत को भी बुरा–भला भी कहा। अदालत के फैसले को गलत नजीर पेश करने वाला फैसला बताया। सोचने की बात है कि भारत में भी ऐसा कोई मामला सामने आता तो अदालत क्या फैसला देती और समाज की क्या प्रतिक्रिया होतीॽ यहां बंबई उच्च न्यायालय में चंद रोज पहले आए एक मामले का जिक्र करना जरूरी है। इस मामले में ठीक वैसा ही हुआ था जिसका जिक्र हम ऊपर कर आए हैं यानी पति के मांगने पर चाय बनाकर नहीं देने पर पति ने पत्नी पर हथौड़े से हमला कर दिया था। चोट की वजह से कुछ दिन बाद पत्नी की मौत हो गई। अदालत ने पति को उसके इस अपराध के लिए दस साल की कैद की सजा सुनाते हुए टिप्पणी की कि पत्नी पति की संपत्ति नहीं है कि घर का सारा काम वही करे। कहा कि कोई पत्नी से जानवर या वस्तु जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। वैवाहिक जीवन में पति और पत्नी बराबरी का हक रखते हैं। दरअसल‚ समस्या चीनी या भारतीय समाज की ही नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में औरत और मर्द‚ दोनों के लिए अलग–अलग प्रतिमान हैं। औरत को बचपन से उसकी निम्नता का अहसास कराया जाता है। हालांकि इस स्थिति में शहरी इलाकों में थोड़ा बहुत अंतर जरूर आ रहा है‚ लेकिन घरेलू हिंसा से औरतों को बचाने के लिए हमारे यहां ऐसा कोई कानून नहीं है जो विशेष रूप से स्त्री को केंद्र में रख कर बनाया गया हो। जो सिर्फ औरत की शिकायत को पर्याप्त मानकर उसे प्रताडि़त करने वाले पति या ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करता हो। 2005 में सरकार ने घरेलू हिंसा से सुरक्षा कानून बनाया था‚ लेकिन इस कानून के तहत औरत और मर्द‚ दोनों को एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार है।
घरेलू औरतें आम तौर पर तो ऐसे कानूनी प्रावधानों के बारे में जानती ही नहीं‚ और अगर जानती भी हैं‚ तो आर्थिक और सामाजिक रूप से इतनी सबल नहीं होतीं कि कचहरी में मामला दायर कर सकें। उनके अपने माता–पिता और संबंधी भी समाज में बदनामी से बचने के लिए इससे उन्हें हतोत्साहित करते हैं। आखिर‚ घर छोड़ कर वे कहां जाएंॽ इसलिए यही बेहतर समझती हैं कि चुपचाप हिंसा झेलती रहो या फिर फांसी का फंदा लगाकर मर जाओ। अगर सचमुच औरतों को समान धरातल पर लाना है‚ तो न सिर्फ उनके कंधों से पारिवारिक जिम्मेदारियों और घर के कामकाज का बोझ कम करना होगा‚ बल्कि उनके लिए अलग से सामाजिक सुरक्षा का विशेष कवच भी तैयार करना होगा। चंद महिलाओं के चंद ऊंची कुर्सियों पर बैठ जाने से उनकी दुनिया का पूरा सच हमारे सामने नहीं आता‚ और न ही उनकी तरक्की की असली तस्वीर सामने आती है ।