07-12-2019 (Important News Clippings)
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Dead before trial
Let’s not celebrate encounters
TOI Editorials
The wheel has come full circle for Hyderabad police. For a week the police was facing outrage over the gang rape-murder of a veterinary doctor coupled with an alleged callous, apathetic response to her family’s attempt to lodge an FIR. In the wake of the encounter killing of the four men accused of raping her, a section of protesters are feting the cops. The police version that they were conducting a crime scene reconstruction in the wee hours of the morning when the accused attempted to escape requires threadbare judicial scrutiny. If true it only lays bare the colossal incompetence of the police.
Perhaps a byproduct of a long Maoist insurgency, Telangana has had infamous encounter killings in recent years, like the 2015 killing of five terror suspects in a police van taking them to court and the 2008 killing of three men accused of acid attacks on two engineering students. Kneejerk responses like encounters and the celebration of such killings reveal terribly disturbing realities. There is deep, and entirely understandable, frustration about delayed trials that are a denial of justice to victims. But the Constitution and the evolution of criminal laws have taken care not to vest all powers in one person or institution. This is for good reason.
Allowing police to play judges and executioners will foster a lynch mob mentality, already discernible in recent hate crimes. Recall the bus driver wrongly paraded as accused by police for murdering an eight-year-old Gurgaon school student. If kneejerk reactions become the norm crimes and injustices will not just proliferate, the latter will also be irreversible. A nationwide systemic overhaul must ensure that all rape trials are fast tracked. Extra-judicial killings are no substitute for diligent policing and a responsive justice system. It is unfortunate that the alleged Hyderabad rapists were killed before their guilt could be proved.
Date:07-12-19
Delay is deadly
Police must register Zero FIRs
TOI Editorials
It is a situation many readers would be familiar with, where they went to a police station with a complaint only to be told it was the ‘wrong’ police station and they should make their way to the ‘right’ one. What the case of the gang rape and murder of a Hyderabad veterinarian doctor has highlighted is how catastrophic the resulting delay can be, when it concerns serious crimes.
It is precisely because of this that the Justice Verma committee set up following the 2012 Nirbhaya case had emphasised the Zero FIR – which means that registering an FIR is mandatory under Section 154 of CrPC if the case pertains to a cognisable offence, although the complaint can later be transferred to another station. The logic is clear here, that in serious cases police should get on the job with utmost urgency, instead of squabbling over territorial jurisdiction and wasting critical hours – in which the worst of the crime can be prevented or lives saved. Perhaps not all policemen know about Zero FIRs. But a worse possibility is that shooing away aam admi and aurat is a convenient habit they refuse to change.
What is creating a crisis in India today is not the absence of right-minded laws but lack of right-minded implementation. When police tell a desperate complainant in the middle of the night that she should take her plea to the next neighbourhood, it makes a mockery of mottos like ‘Freedom from fear forever’. This culture of administrative apathy needs to change.
Date:07-12-19
Indian women must get justice and it must be timely. But vigilantism is anathema to both justice and democracy
NS Nappinai
Fiction turned into fact and tomorrow “facts” will be captured as fiction. The increasing violence in movies and TV shows – showing crimes and vigilante justice – now stands transformed into reality with the Hyderabad “encounter” of the four rape accused, with the audience applauding real-world crimes as they did the reel-world ones. Angst against systemic failures is sadly being reflected as misplaced anger against the accused, who remain to be proven guilty.
Of course there can be no questioning of zero tolerance to rapes or the craving for justice felt by every woman – victim or not, although mostly victims! – or the need for speedy justice. However, whether the accused were guilty or not, or committed this dastardly act or not, or deserve the death sentence, are to be decided through a democratic and judicial process. It was affirmation of this process that gave a Kasab, caught on camera killing innocents, a full trial and demonstrated the robust Rule of Law regime in India to the world. Yesterday’s action has reversed 70 years of struggle to uphold hard fought fundamental rights.
Seven years of waiting for justice has driven the mother of the victim to applaud vigilante closures. The Unnao rape victim’s plight is worse, with her persistent search for justice only ending in a violent attack on her. Admittedly, the criminal justice process in India has failed its daughters with its inexorably glacial process.
Absence of effective prosecution or punishment for gender based offences of sexual harassment, rape or gang rape, even when videos of gang rape are uploaded with impunity; shelter homes for women and children turning into dens of abuse; refusal/ delays in registration of FIRs; inordinate delay in court processes and the innumerable layers beyond trial demonstrate the clear absence of focus on victim rights. So much so that citizens with nary a violent bone bay for blood.
Rape laws were amended in 2013 post the Nirbhaya case. Definition of rape was expanded from the very restrictive penetration to include any form of violation of her private parts or forcing her to perform sexual acts described in Section 375 IPC, against her will or without her consent – and even if there is consent where such consent has been obtained through fear of death or hurt or deceit or due to unsound mind or intoxication or when she is a minor. Rape by a police officer, a public servant, armed forces personnel, management or staff of a jail, remand home, hospital, relative, guardian or teacher, during communal violence, to name a few, carry enhanced punishments. Gang rapes and rape through abuse of dominant position by persons in authority, fiduciary relationship, etc were also made separate offences.
Significantly, Section 166A IPC makes it an offence for a police officer to refuse to register an FIR in cases including acid attacks, rapes, disrobing or even outraging the modesty of a woman. There is no dearth of laws or precedents including from the Supreme Court giving extensive guidelines to alleviate the plight of victims. Yet there is rampant and undeniable systemic failure.
We raise our voices against visible crimes. It’s now time to raise our voices against the innate crimes that have made our systems impotent and allow the most upright to support vigilante justice. Let’s treat the disease and not the symptoms. Vigilante justice cannot be the balm – it is the rot in the system that can only harm citizens and their rights further.
Parliament introduced time-bound processes to expeditiously dispose of commercial cases. Strict adherence to time-bound processes; accountability for violations, be it failure to register FIRs, or delay in trials or in completion of the last stage of appeals and mercy petitions; well-defined and easy to follow processes against violators, be they police or others in the system; special fast track courts; processes ensuring confidentiality, privacy and dignity to victims; timely financial assistance and job opportunities or rehabilitation of victims – these are the solutions that are the need of the hour.
Surprising excuses have been mouthed for explaining abject failure to ensure sufficient representation of women in judiciary. It is now time to set aside excuses and ensure effective action. Women in judiciary alone may not be an answer but it may possibly improve processes. Speedy justice but in the right way – through court systems – would send the right message and possibly act as deterrent, not vigilante justice. That way, every single victim of rape can have “ointment to her wounds” and come forth with confidence to find justice.
दंड के प्रतिशोध का सिद्धांत है मौत की सजा
बात दुष्कर्मी को फांसी या बरी करने की नहीं है, बल्कि यह है कि फांसी बड़ी या आजीवन कारावास
वृंदा भंडारी
हैदराबाद के जिस दुष्कर्म और हत्या के केस ने देश को सकते में डाल दिया है, वह मामला एक बार फिर भारत में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बरती जाने वाली कोताही को सामने लाया है। इस नृशंस अपराध के खिलाफ पैदा हुए गुस्से में एक बार फिर दुष्कर्मी को मौत देने, साल के आखिरी दिन फांसी पर लटका देने, चौराहे पर भीड़ के हाथों मरने को छोड़ देने और दोषियों के बधियाकरण की मांग उठ रही है। यहां तक की संसद की पवित्र दीवारों के भीतर से भी आनेवाली आवाजों में भी यही मांग हैं। दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल इस घटना के विरोध में आमरण अनशन पर बैठ गई हैं। गुस्सा और नाराजगी जायज है, लेकिन इसे लेकर जो मांग उठाई जा रही है वो सही नहीं है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि दुष्कर्म भारत की गंभीर समस्या है और जैसा कि एनसीआरबी (नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो) के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध पिछले कुछ सालों में बढ़े ही हैं। हालांकि, इसका जवाब दुष्कर्मी को मौत की सजा देना नहीं है। भारतीय दंड संहिता में हत्या, बार-बार दुष्कर्म और हाल ही में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के अपराधी के लिए संभावित सजा के रूप में फांसी का प्रावधान है। दुष्कर्मियों के लिए मृत्युदंड की वकालत करने वाले सजा के “निवारक सिद्धांत’ पर भरोसा करते हैं – अगर अपराधियों को पता होगा कि उन्हें एक महिला या बच्चे के दुष्कर्म के लिए मौत की सजा दी जा सकती है, तो वे तर्कसंगत रूप से अपराध करने से बच जाएंगे। खुद ब खुद। जबकि मौत की सजा की शुरुआत का विपरीत प्रभाव होगा। यह केवल अपराधी को दुष्कर्म करने और फिर पीड़ित की हत्या करने के लिए उकसाएगा। क्योंकि इससे अपराधी बरामदगी और ज्यादातर दुष्कर्म के एकमात्र गवाह को बिना कुछ खर्च किए मिटा देगा। एनसीआरबी के आंकड़े इस बात पर संदेह करने को मजबूर करते हैं कि अपराध को हतोत्साहित करने के प्रयासों का असर हुआ है। 2017 में दुष्कर्म के 32% मामलों में सजा हुई थी। जबकि इसी साल दुष्कर्म के मामलों के लम्बित होने का रेट 87.5% था।
इससे भी बढ़कर होती है लंबी खिंचनेवाली, खौफनाक और ज्यादातर पीड़ित को अपमानित करने वाली आपराधिक परीक्षण प्रक्रिया। पीड़ित को कई बार केस रजिस्टर करवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ट्रायल के दौरान बेतरतीब परामर्श और उचित कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता की कमी भी होती है। और सबसे भयानक पीड़ित को कभी सीधे तो कभी परोक्ष रूप से अपराध का दोषी ठहराना। ये सभी बातें दुष्कर्म के मामलों में शिकायत न करने, शारीरिक शोषण जैसी घटनाओं और पीड़ित के जांच के दौरान मुकर जाने को बढ़ावा देती हैं। मौत की सजा के प्रस्तावकों द्वारा माने जानेवाले सिद्धांत के मुताबिक मौत की सजा, सजा का प्रतिशोधी सिद्धांत है। जहां समाज की न्याय की मांग के जवाब में मौत की सजा को सही दंड के रूप में मान्यता दी गई है। इस सिद्धांत को मानने से जुड़ी कुछ दार्शनिक चिंताएं हैं। जो बदला लेने के लिए राज्य को आगे रखता है और इसी प्रक्रिया के दौरान जनता की राय के आगे बंधक बन जाता है। फिर यही लिंचिंग की मांग करता है बिना लिंचिंग के संदर्भ या इतिहास को समझे और ना ही उससे जुड़े कानून को जाने। जैसा कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केनेडी के जजमेंट में सजा के प्रतिशोधी सिद्धांत को खारिज करते हुए कहा गया है- ‘यह इस प्रतिशोध की अंतिम तिथि है जो अक्सर कानूनों के अपने अंत का विरोधाभास होता है…जब कानून मौत की सजा देता है, तो यह शालीनता और संयम के लिए संवैधानिक प्रतिबद्धता को स्थानांतरित करने वाली क्रूरता में अपने स्वयं के वंश को जोखिम में डालता है।’ एक वजह है जिसके चलते भारत में सार्वजनिक स्थानों पर फांसी या लिंचिंग या गोलीमारने की सजा पर प्रतिबंध है।
संवैधानिक लोकतंत्र में जीवन और व्यक्ति की मान मर्यादा की अहमियत है। और उस अहमियत से विपरीत है हाल ही में उठाई गई मौत की सजा की मांगें। ये दोनों तर्क भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौत की सजा के मनमाने ढंग को लेकर किए गए आवेदन पर की गई चिंताओं से अलग हैं। कोर्ट द्वारा दिए निर्णयों ने माना है कि मौत की सजा की पुष्टि बेंच में मौजूद अपीलीय न्यायाधीशों की व्यक्तिगत भविष्यवाणी पर निर्भर करती है; यह व्यक्तिपरक है और किसी वक्त कोर्ट भी गलत हो सकता है। अध्ययन से ये पुष्टि हुई है कि मौत की सजा का प्रभाव हाशिए पर मौजूद समाज के वर्गों पर सबसे ज्यादा पड़ा है। बात जिसपर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए वह है तेजी से न्याय। एक सांसद ने भी कहा है – दुष्कर्म के मामलों में फैसला उतने सालों में सुना दिया जाए जितनी पीड़ित की उम्र है। और अपराधी को दया याचिका लगाने की अनुमति न दी जाए। जहां सजा सुनाए जाने और लम्बित मामलों का रेट वास्तविक समस्या है, पर इसका जवाब ये नहीं कि ट्रायल को निश्चित अवधि में पूरा करने के लिए मजबूर कर दिया जाए। हमें याद रखना होगा कि जिसका ट्रायल चल रहा है वह आरोपी है, जिसे कानून के दायरे में बेगुनाह माना जाता है, तब तक, जब तक आरोप सिद्ध न हो जाएं। अपना पक्ष रखने के लिए आरोपी के पास सभी अधिकार और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय हैं। समय में तेजी लाने पर जोर देना आरोपी के बचाव में गुणवत्ता की कीमत पर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये बताना नहीं है कि दुष्कर्म गंभीर अपराध नहीं है। या फिर ये कि दुष्कर्मी को सजा नहीं दी जानी चाहिए। हमें ये याद रखना होगा कि बात मौत की सजा देने या बरी कर देने की नहीं है। बल्कि बहस तो ये है कि क्या मौत की सजा आजीवन कारावास से बड़ी है या नहीं।
सुर्खियां बनने वाले बयानों की बजाय ध्यान इस पर देना होगा कि, महिलाओं की सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा के लिए सुधार, अपराध से बचने के लिए बेहतर पुलिस प्रोटेक्शन और सहयोग, आपराधिक ट्रायल प्रक्रिया में सुधार और ट्रायल के दौरान पीड़िताओं के साथ दुर्व्यवहार को कम करने के साथ-साथ जजों के बोझ को कैसे कम किया जा सकता है। ये वे सख्त मुद्दे हैं जिनके जवाब आसान नहीं है। जरूरत है कि हम बखूबी इस पर बहस करें न कि आसान हल पर ध्यान दें। तभी हम उस देश में रह पाएंगे जो सचमुच महिलाओं के लिए सुरक्षित होगा।
‘निर्भया’ के बाद भी बदलाव का इंतजार
विक्रम सिंह , (लेखक उप्र पुलिस के प्रमुख रहे हैं)
हैदराबाद में वीभत्स सामूहिक दुष्कर्म कांड के चारों आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराए जाने की घटना ने संसद से लेकर सड़क तक बहस तेज कर दी है। पूरा देश इसी घटना पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। पुलिस अधिकारियों की मानें तो पुलिस इन चारों आरोपियों को रिमांड पर लेने के बाद विवेचना के क्रम में उन्हें घटनास्थल पर ले गई थी। इसी दौरान आरोपियों ने पुलिस पर आक्रमण कर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई और अंततोगत्वा चारों पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गए। इस मुठभेड की खबर सामने आते ही लोग पक्ष और विपक्ष में खड़े हो गए हैं। एक समूह कह रहा है कि यही होना चाहिए था। उसने पुलिस को बधाई भी दी। हैदराबाद में तो जश्न जैसा मनाया गया। दूसरा समूह यह कह रहा है कि यह औचित्यपूर्ण नहीं है। पुलिस को और सावधानी बरतनी चाहिए थी। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में प्रात:काल आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाया गया? क्या वांछित पुलिस बल नहीं था? ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी और चारों आरोपियों को निष्क्रिय करना पड़ा। संदेह भरे सवाल उठना स्वाभाविक हैं, परंतु जो कानूनी स्थिति है, उसे भी समझ लेना चाहिए। व्यक्तिगत सुरक्षा या किसी अन्य की सुरक्षा अथवा जीवन को खतरे के आधार पर वांछित बल का प्रयोग किया जा सकता है। यह अधिकार भारतीय दंड संहिता ने प्रदान किया है, लेकिन बल प्रयोग का यह अधिकार मनमाना नहीं है। यदि आनुपातिक बल का प्रयोग नहीं किया गया तो यह अधिकार समाप्त हो जाता है।
क्या हैदराबाद पुलिस ने जो बल प्रयोग किया, वह वांछित था और उसी अनुपात में इस्तेमाल किया गया जो आवश्यक था या उससे अधिक? आपराधिक दंड संहिता के अंतर्गत हैदराबाद मुठभेड़ की मजिस्ट्रेटी जांच होगी। यह मजिस्ट्रेट जांच खुली होती है। चूंकि पुलिस मुठभेड़ के मामलों में उच्चतम न्यायलय और मानवाधिकार आयोग की ओर से दिए गए दिशा-निर्देशों का भी पालन आवश्यक होता है इसलिए इस मुठभेड़ के मामले में भी एक अपराध पंजीकृत किया जाएगा और उस अपराध की विवेचना क्राइम ब्रांच सीबीसीआईडी करेगी, न कि स्थानीय पुलिस। ऐसी सावधानियां यही सुनिश्चित करने के लिए बरती जाती हैं कि यदि पुलिस ने स्वार्थवश या जनभावनाओं के दबाव में कोई मनमाना व्यवहार किया हो तो उसे सामने लाया जा सके। पुलिस की जिम्मेदारी जनभावनाओं के अनुरूप या अपनी इच्छा के अनुरूप काम करने की नहीं होती। उसे संविधान और कानून के तहत मिले अधिकारों के तहत ही काम करना होता है। अच्छा होगा कि हैदराबाद मुठभेड़ की मजिस्ट्रेटी जांच जल्द हो, ताकि सच्चाई सामने आ सके। यदि हैदराबाद पुलिस की कोई गलती सामने आती है तो हत्या का मुकदमा कायम होने के साथ मुठभेड़ में शामिल पुलिस कर्मी निलंबित भी होंगे और जेल भी भेजे जाएंगे। लेकिन यदि इस मुठभेड़ को सही माना जाता है तो पुलिस कर्मी पुरस्कृत भी हो सकते हैं।
एक बड़े समूह की ओर से हैदराबाद मुठभेड़ को सही बताने का जो काम हो रहा है, उसे भी समझने की जरूरत है। देश इससे स्तब्ध है कि निर्भया के गुनहगारों को सात वर्ष के लंबे अंतराल के बाद भी फांसी की सजा नहीं हो पाई। येन-केन-प्रकारेण सजा विलंबित ही होती गई। इस विलंब के कारण समझ से परे हैं। यह देखना दयनीय है कि कानूनों में संशोधन के उपरांत भी हमारी बच्चियों और महिलाओं को किसी प्रकार की राहत नहीं मिली है। दुष्कर्म के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। बड़ी संख्या में दुष्कर्म के आरोपी दोषमुक्त हो रहे हैं। निर्भया फंड का भी सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण वांछित स्तर का नहीं हो पाया है। फास्ट ट्रैक अदालतें त्वरित गति से मामलों का निस्तारण नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में जन आक्रोश स्वाभाविक है। पुलिस के ऊपर यह दबाव भी रहता है कि वह कोई ऐसी कार्रवाई करे जिससे जनता में एक भरोसा पैदा हो, लेकिन उसकी कार्रवाई विधिसम्मत और कानून की परिधि के अंदर ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दबाव में आकर वह ऐसे कार्य करने लगे, जो गैरकानूनी हों। उसके द्वारा की जाने वाली मुठभेड़ फर्जी भी हो सकती है। कहीं भी फर्जी मुठभेड़ पुलिस अपसंस्कृति का भाग नहीं बन सकती। उसे बनने भी नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन इसी के साथ आवश्यकता इसकी भी है कि आततायियों के मन में पुलिस और कानून का भय दिखना चाहिए। यह आज दिखाई नहीं देता। दिखाई यह दे रहा है कि पुलिस कहीं अपराधियों के प्रति ढिलाई बरतती है तो कहीं चार्जशीट लगाने में देरी करती है। साक्ष्य संकलन में भी लापरवाही दिखती है। इस सबके चलते आरोपी दोषमुक्त हो जाते हैं या फिर उन्हें आसानी से जमानत मिल जाती है।
उन्नाव के ताजा मामले में ऐसा ही हुआ। जिन आरोपियों ने दुष्कर्म पीड़ित महिला को जलाया, उन्हें आखिर जमानत कैसे मिल गई? आखिर इस जमानत का विरोध क्यों नहीं हुआ? सवाल यह भी है कि जमानत मिलने पर उन पर निगरानी क्यों नहीं रखी गई? 13वें क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट के पारित होने के बाद आईपीसी में धारा 166 ए उप धारा ई सम्मिलित की गई थी, ताकि यदि कोई पुलिसकर्मी कर्तव्य के प्रति उदासीन हो तो उसके खिलाफ भी अपराध पंजीकृत हो सके। इसमें दो साल तक की सजा का भी प्रावधान है। ऐसे दृष्टांत कम दिखाई देते हैं कि किसी गैरजिम्मेदार पुलिसकर्मी को धारा 166ए के अंतर्गत जेल भेजा गया हो। यह अक्षम्य है कि कर्तव्य के प्रति उदासीन पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रति ढिलाई बरती जाए। पुलिस नेतृत्व से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपराधियों के साथ-साथ अपराध की जांच में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर भी प्रभावी कार्रवाई करे। पुलिस प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देने के साथ ही महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती में भी प्राथमिकता बरती जानी चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं कि पुलिस के रिक्त पद खाली ही पड़े रहें। अगर बेटियों-महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, तो यह सब प्राथामिकता के आधार पर करना ही होगा।
दुष्कर्म के मामलों में न्याय होने में विलंब के कारण देश की जनता के मन में यह सवाल घर कर रहा है कि निर्भया जैसा खौफनाक मामला सामने आने के बाद आखिर सरकार ने किया क्या? अब यह अनिवार्य है कि फास्ट ट्रैक अदालतों को न केवल सक्रिय किया जाए, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाए कि वे एक तय अवधि में मामलों का निस्तारण करें। दुष्कर्म के मामलों में विवेचना 90 दिन के बजाय 45 दिन में की जानी चाहिए। विशेष परिस्थिति में ही यह अवधि न्यायपालिका की अनुमति से ही 45 और दिन बढ़ाई जानी चाहिए। बेहतर होगा कि इसके लिए कानून में संशोधन किया जाए। इससे भी आवश्यक यह है कि पुलिस की विवेचना समाप्त होने के बाद समस्त न्याय प्रक्रिया का निस्तारण 180 दिन के अंदर संपन्न् करना सुनिश्चित किया जाए। ऐसा करके ही पुलिस और कानून के प्रति लोगों के भरोसे को बल दिया जा सकता है।
निजी डेटा का संरक्षण
संपादकीय
कैबिनेट ने निजी डेटा संरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसे मौजूदा सत्र में ही संसद में पेश किया जाएगा। यह पहला ऐसा कानून है जो व्यक्तिगत या निजी डेटा के संरक्षण के लिए ठोस सिद्धांत सामने रखता है। यह निजता के मूलभूत अधिकार को संहिताबद्ध करने का भी पहला मामला है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 के एक निर्णय में इस अधिकार की पुष्टि की थी। यह ऐसे सिद्धांत सामने रखता है जिनके आधार पर डेटा के व्यक्तिगत, संवेदनशील या अहम होने का निर्धारण किया जाएगा। यह उस प्रक्रिया के बारे में भी बताता है जिसके द्वारा ऐसा डेटा सहमति से हासिल, भंडारित या प्रसंस्कृत किया जाएगा। बहरहाल, विधेयक कोई व्यापक निजता कानून नहीं है क्योंकि यह कई बिंदुओं को अधूरा छोड़ देता है। नागरिकों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के पहले इसमें व्यापक संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे में इसे पारित करने के पहले अच्छी तरह जांच-परख की आवश्यकता है। इसका शुरुआती मसौदा गत वर्ष जुलाई में न्यायमूर्ति बी एन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने पेश किया था। जानकारी के मुताबिक यह देरी तमाम संशोधनों और अंतर मंत्रालयीन मशविरों की वजह से हुई। जो मसौदा संसद में पेश किया जाना है वह सार्वजनिक भी नहीं है।
इतना ही नहीं मशविरा प्रक्रिया भी अस्वाभाविक रूप से अस्पष्ट रही। इलेक्ट्रॉनिक ऐंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने तमाम अनुरोधों और संसद में सवाल उठने के बावजूद किसी भी टिप्पणी को सार्वजनिक करने से मना कर दिया है। इसकी वजह से अन्य लोगों के साथ-साथ स्वयं न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण के साथ भी विवाद हुआ। इन सबका कहना था कि अब मशविरा प्रक्रिया समाप्त होने के बाद टिप्पणियों को जारी किया जाना चाहिए। समिति के मसौदे में कहा गया है कि संवेदनशील निजी डेटा केवल उन्हीं सर्वर में भंडारित और प्रसंस्कृत किया जाना चाहिए जो देश में स्थित हों। इसमें डेटा हासिल करते वक्त सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया का भी स्पष्ट उल्लेख है।
बहरहाल, विधेयक देशव्यापी निगरानी और कई उद्देश्यों के लिए बिना कारण बताए डेटा संग्रहीत करने की बात करता है। यह बचाव, अनुसंधान, जांच, अभियोजना या किसी अन्य विधिक उल्लंघन के मामले में निजी डेटा के प्रसंस्करण की इजाजत देता है। निगरानी से समुचित विधिक बचाव के अभाव में और नेत्र जैसे व्यापक निगरानी ढांचे के बीच इसे एक बड़ी कमी माना जा सकता है। जो मसौदा पेश किया जाना है वह सरकार को तमाम गैर-व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच का अधिकार देता है। भले ही उक्त डेटा निजी संस्थान द्वारा जुटाया गया हो। गैर-व्यक्तिगत डेटा की परिभाषा व्यापक है। इसमें ऐसा डेटा भी शामिल हो सकता है जहां लोगों के नाम हटा दिए गए हों। ऐसे गैर-व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच के तमाम तरीके हैं। खासतौर पर आधार, बैंक खातों और अन्य संवेदनशील जानकारी के बाद। ऐसे गैर व्यक्तिगत डेटा का इस्तेमाल चुनावों के दौरान मतदाताओं को अनैतिक रूप से प्रभावित करने में किया जा सकता है। मसौदा सोशल मीडिया नेटवर्क से भी कहता है कि वे उपभोक्ताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं। यदि इसका इस्तेमाल सरकार के आलोचकों को निशाना बनाने के लिए किया गया तो देश के सोशल मीडिया जगत में अभिव्यक्ति की आजादी को काफी क्षति पहुंचेगी।
इन तमाम कमियों और अंतराल केबावजूद व्यक्तिगत डेटा संरक्षण की दिशा में यह पहला बुनियादी ढांचा अहम है। ऐसे कानून के अभाव में सरकार के अंगों और निजी क्षेत्र के लिए बिना सहमति के लोगों का डेटा जुटाना आसान है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद दो साल में हमने ऐसा देखा है। परंतु कानून बनाने वालों को विधेयक की सावधानी से परीक्षा करनी चाहिए और उचित प्रश्न उठाने चाहिए ताकि कानून की कमियों को दूर किया जा सके।
Two-nation Citizen
Citizenship Bill violates basic structure of Constitution, very foundation of the Republic. Highest court should take note
Editorial
For the first time in India, citizenship will be defined, for some men, women and children, in religious terms. That is the terrible — and terrifying — burden of the Citizenship (Amendment) Bill, 2019 cleared by the Union cabinet on Wednesday, which is all set to be introduced in Parliament this session. Going by the indications from a subdued and quiescent Opposition so far, this bill will be passed by both Houses this time, unlike in the previous Lok Sabha when the Opposition forced it to a Joint Parliamentary Committee, with several parties submitting dissent notes. That will be a travesty. From the very beginning, this bill has alarmed all those who have stakes in peace and calm in the Northeast — in its present version, it exempts large swathes of it from its provisions, so the dangers posed to a region already roiled by the cloddish National Register of Citizens process can be said to have been blunted somewhat. But the bill, in all its versions, raises a wider, more fundamental worry. By amending the Citizenship Act 1955 to grant citizenship to illegal immigrants who are Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis, and Christians from Bangladesh, Afghanistan and Pakistan, while shutting India’s doors on all those who are Muslim, because they are Muslim, the proposed law violates the fundamental right to equality assured by the Indian Constitution, and its explicit prohibition of discrimination on the basis of religion. It also undermines the very foundation of the Republic in a spacious and plural idea that was nurtured and nourished by the freedom movement, an idea that refuted the two-nation theory that led to the creation of Pakistan.
The proposed citizenship law has the potential to make the NRC process, which has ignited more faultlines than it has settled in Assam, and which the Modi government promises, or threatens, to expand nation-wide, into little more than a witch-hunt against Muslims. The NRC’s fig leaf has been that it aims to settle long festering questions of belonging and identity in a region with a history of demographic turbulence. The proposed law’s own fig leaf is that it gives succour and refuge to minorities that are persecuted or fear persecution in Muslim-majority neighbouring countries. But if the citizenship bill is born of empathy for the vulnerable and the persecuted, why not extend it to the Rohingya from Myanmar, or the Ahmadiyas from Pakistan?
It is not just the Northeast, nor even only the minorities, which must worry about the citizenship bill becoming law. Its march to formalisation must concern all Indians who fear that this country will lose an inextricable and precious part of itself if it were to define itself as a nation with two kinds of citizens and citizenship, or if it is seen as one by its neighbours and the world. It must provoke the Supreme Court, which monitored the NRC process that the government at the state and the Centre have all but rejected because its results told an inconvenient truth. Can the nation’s highest court countenance such a drastic and unconstitutional change in the character of the nation, in its very basic structure?