07-08-2023 (Important News Clippings)
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Date:07-08-23
No Ball, Not Out?
Pak trial court’s verdict on Khan seems excessive, and convenient for army. But don’t write him off yet
TOI Editorials
The hurried judgment passed by a Pakistani trial court against Imran Khan in the Toshakhana case further increases suspicion that the ruling Shehbaz Sharif government and the Pakistani army don’t want the cricketer-turned-politician to be part of the next election, supposed to be held in November. This is what Khan has been alleging all along, alluding to a ‘London Plan’ to eliminate him from the political process. For, the trial court not only pronounced its verdict in Khan’s absence – his lawyers allege that they were barred from entering the court – but also handed him the maximum possible sentence of three years’ imprisonment for the charge, disqualifying him from representing the people.
Recall that the Toshakhana case against Khan is that he had withheld details of proceeds he made by illegally buying and selling state gifts during his time as premier. However, Toshakhana records made public earlier this year show that Khan was hardly the only Pakistani official guilty on this score. For example, between 2008 and 2013, Pakistan Peoples Party politicians retained 60 luxury watches from Toshakhana having an assessed value of Pakistani Rs 12.2 million for which they paid a little over Pakistani Rs 2 million.
Therefore Khan, while certainly guilty of an infraction, cannot be said to have committed a crime grave enough to disqualify him from the political process. Pakistan’s higher judiciary should also look into the subversion of due process and constitutional norms in this case. Besides, Khan remains the most popular politician in Pakistan today. But the Pakistani deep state is working on a ‘minus-one’ plan. Senior leaders of Khan’s PTI have either deserted him or been put behind bars. The aim appears to be to gradually erode away the PTI or even prop up a split faction in future.
But even if Khan is unable to contest the next election, he could still use his popularity to rally support for his chosen candidates. That would complicate matters for an army that doesn’t want to directly usurp power or openly take out Khan. Of course, none of this helps Pakistan’s economic crisis. IMF recently approved a long-awaited $3 billion bailout for Pakistan. But its woes continue as highlighted by its inflation rate reaching 28.3% in July. Plus, Pakistan is again becoming a hotbed of terror activities as shown by terror strikes carried out by Tehreek-i-Taliban Pakistan and Islamic State Khorasan. With or without Khan, the country will remain in deep crisis.
Date:07-08-23
Sense of proportion
There must be promptitude in restoring Rahul Gandhi’s Lok Sabha membership
Editorial
In staying the conviction of Congress leader Rahul Gandhi in a case in which he was found guilty of defaming all those who have ‘Modi’ as their surname, the Supreme Court of India has restored his membership of the Lok Sabha as well as a much-needed sense of proportion in public affairs. The Bench, headed by Justice B.R. Gavai, has noted the absence of a substantive reason for the trial court awarding Mr. Gandhi a two-year prison term, the maximum sentence for criminal defamation, for his remark “Why do all these thieves have the Modi surname?” made during the 2019 general election campaign. It also noted that had the sentence been even a day shorter, he would not have been disqualified from the Lok Sabha. The Court has obviously seen that the quantum of sentence was the same as the prison term that is required to get someone disqualified as a legislator, as well as from contesting elections for six years after completing the term. The Bench has also noted that the only reason given by the trial court in favour of the maximum sentence was that Mr. Gandhi had also been admonished by the Supreme Court in contempt proceedings in 2019, and subtly questioned its relevance by remarking that had the court admonition come prior to his speech, he would have been more careful.
A regrettable feature of the judiciary these days is that one has to go all the way to the Supreme Court for justice. In the case of Mr. Gandhi, a dodgy defamation case in Surat resulted in his being found guilty of defaming an amorphous collective of people with a particular surname and sentenced to a two-year prison term. The Lok Sabha Secretariat promptly notified his disqualification the very next day after his conviction. Even if there was an arguable case for the remarks amounting to defamation, the imposition of the maximum permissible sentence was quite perverse. It was unfortunate that both a district court in Surat and the Gujarat High Court declined to stay his conviction, an intervention that could have restored his membership, with grandiose comments to the effect that the offence was grave, that it was marked by “moral turpitude” and that he did not deserve the benefit of stay of conviction because the object of the law was to keep offenders out of public office to maintain purity in politics. The Lok Sabha Secretariat should show the same promptitude in restoring his membership and enable him to participate in parliamentary debates, especially the upcoming one on a no-confidence motion moved by the Opposition. The cause of ensuring purity in politics is certainly not served by keeping out elected representatives from Parliament on the basis of a case that rests on flimsy grounds. Indeed, such a process of disqualification actually subverts democracy.
Date:07-08-23
The bureaucracy as prosecutor and judge
That the Jan Vishwas Act allows bureaucrats in charge of enforcing the law to also conduct an inquiry and impose the statutory penalty on a finding of wrongdoing is constitutionally suspect
Prashant Reddy T.is a Lawyer
The controversial Jan Vishwas Act, 2022 which was recently enacted into law by Parliament, has been touted by the government as a landmark piece of legislation aimed at improving “ease of doing business” in India by either decriminalising or making “compoundable” offences across 42 legislations.
The fine print which has received little media attention is that while the legislation has mostly replaced criminal imprisonment with penalties, it has transferred the power to impose these monetary penalties from the judiciary to the bureaucracy. For example, the Jan Vishwas Act amends the Environmental (Protection) Act, 1986 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 to replace imprisonment as a punishment for certain offences with penalties of up to ₹15 lakh that can be imposed by designated bureaucrats (Joint Secretaries). Under amendments to the Indian Forest Act, 1927 forest officers have the power to not just conduct an inquiry to determine the “damage done to the forest” by anybody but also order the offender to pay a hitherto uncapped “compensation” for said damage.
Given the regularity with which India Inc. complains about tax terrorism, there is surprisingly no opposition to giving the bureaucracy the power to be both prosecutor and judge while imposing penalties and ordering the payment of compensation. The larger question is whether giving the bureaucracy, rather than the courts, the power to not just adjudicate a factual dispute but also penalise or order compensation, goes against the constitutional scheme of separation of powers.
Separation of powers
Although the Constitution does not mandate a separation of powers between the judiciary and the executive, Article 50 directs the state to achieve it in due time. Such a separation was not achieved until several years after the Constitution came into effect because the criminal magistracy was part of the executive at Independence. It took till approximately 1970, for several State legislatures to effect the separation of power at the level of the criminal magistracy through laws such as The West Bengal Separation of Judicial and Executive Functions Act, 1970 which separated the roles of the judicial and executive magistrates in the Criminal Procedure Code, 1898.
The saga of protecting judicial independence from the roving eye of the bureaucracy did not end with the separation of the criminal magistracy from the executive. Since the 1980s, the bureaucracy has tried three different routes to capture judicial power.
First, different Ministries began creating judicial tribunals to take over various judicial functions hitherto exercised by the judiciary. Most of these tribunals were created in a manner to give bureaucrats an opportunity to be appointed to the tribunals as “technical members”.
Second, the Union government began creating a new class of statutory regulators such as the Securities and Exchange Board of India, and the Competition Commission of India (CCI) which had powers to punish the private sector with punishing fines. Virtually all these regulators ended up being headed by senior bureaucrats.
Third, the Union government started creating the role of adjudicatory officers in a number of legislations such as the Prevention of Money Laundering Act, 2002, the Information Technology Act, 2001 and the Food Safety and Standards Act, 2006. These adjudicatory officers were always bureaucrats who were given powers to either confirm “attachment orders” for properties or impose penalties on businesses. The Jan Vishwas Act carries forward this specific model of creating “adjudicatory officers” within the bureaucracy to impose penalties. Of the three categories discussed, the constitutionality of tribunals such as the National Tax Tribunal and some regulators such as the CCI has been challenged before the courts over concerns of the executive encroaching upon judicial powers. The question essentially comes down to the definition of “judicial function” since the Supreme Court is very clear that a “judicial function” can be discharged only by an independent judicial authority not under control of the executive. So, is the imposition of a penalty a “judicial function”?
While there is much case law, in the context of taxation law, on whether “penalties” are civil or criminal in nature, there does not appear to be any significant judicial precedent on whether the imposition of a penalty is a “judicial function”. There is a strong case to argue that any inquiry conducting fact finding followed by application of the law to the facts and determination of punishment or compensation is in essence a judicial function. The burden then should be on the government to prove its case before an independent judge who can guarantee citizens a fair trial before imposition of any punishment. The government cannot be a prosecutor and judge in its own cause. That is the essence of ‘rule of law’. That the Jan Vishwas Act allows bureaucrats in charge of enforcing the law to also conduct an inquiry and impose the statutory penalty on a finding of wrongdoing is constitutionally suspect.
The larger issue which we must worry about is that the Republic of India is backsliding on the separation of powers because of constant efforts by the bureaucracy of the Union executive to encroach upon judicial powers with the aid of elected Ministers who are either indifferent or clueless.
Date:07-08-23
लाइसेंस राज की वापसी
संपादकीय
यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार को हमेशा सावधानीपूर्वक निर्णय लेने चाहिए। खासतौर पर तब जब ऐसे निर्णय बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित कर रहे हों और उनका दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव भी हो। परंतु अफसरशाही अक्सर ऐसे मामलों में चूक जाती है। व्यापक सार्वजनिक आलोचना और चिंताओं के बाद विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने शुक्रवार को पहले लिए गए उस निर्णय को फिलहाल स्थगित कर दिया जिसके तहत उसने लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट तथा ऐसे अन्य उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। अब यह निर्णय 1 नवंबर से लागू होगा। इससे साफ संकेत मिलता है कि इस अहम उत्पाद के आयात पर प्रतिबंध लगाने और उन्हें लाइसेंस व्यवस्था के तहत लाने का निर्णय लेने के पहले इस पर अधिक सोच विचार नहीं किया गया। कहा जा सकता है कि वाणिज्य मंत्रालय ने अगर सरकार के भीतर ही अर्थशास्त्रियों से चर्चा की होती उसने ऐसा निर्णय नहीं लिया होता।
यह समझाना मुश्किल है कि आखिर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक, जो खुद को सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र का गढ़ मानती है उसने अचानक कंप्यूटरों तथा संबंधित उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया। इसकी प्राथमिक वजह यह बताई गई है कि इससे सुरक्षा को खतरा है। बाद में यह स्पष्ट किया गया कि इस कदम का व्यापक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में भरोसेमंद सिस्टम और हार्डवेयर रहें। साथ ही घरेलू उत्पादन बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करने को भी इसकी वजह बताया गया। ये लक्ष्य उपयुक्त हैं लेकिन निश्चित तौर पर इनके लिए लाइसेंस राज में वापस जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर सरकार सुरक्षा जोखिमों को लेकर चिंतित है तो वह आसानी से खास देशों के संबंधित सिस्टम्स के आयात पर रोक लगा सकती है। उदाहरण के लिए कई देश चीन में बने दूरसंचार उपकरण नहीं खरीदते। परंतु पूरी व्यवस्था को लाइसेंस की दया पर छोड़ देने से बचा जा सकता था। भारत ने जब लाइसेंस व्यवस्था को नकारा तब इसके लिए पर्याप्त वजह थी। यह जानकारी भी सामने आई कि लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया सहज होगी लेकिन एक बार यह प्रक्रिया व्यवहार में आ जाने के बाद समस्याएं शुरू हो जाएंगी। लाइसेंसिंग करने से उपलब्धता और कीमत पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। लाइसेंस का आवंटन कुछ सुपरिचित दिक्कतें पैदा करेगी उदाहरण के लिए पक्षपात। यह समझना आवश्यक है कि कंप्यूटर हार्डवेयर आज की सेवा आधारित अर्थव्यवस्था में एक अहम और उपयोगी वस्तु है। इसकी कमी और कीमतों में इजाफा उत्पादन को दीर्घकालिक परिणामों के हिसाब से प्रभावित करेंगे। ऐसे में लाइसेंसिंग के निर्णय को टालने के बजाय सरकार के लिए बेहतर होता कि वह इसे वापस ले लेती। अगर समूचे आयात की चिंता है तो लगता नहीं है कि नई व्यवस्था मददगार साबित होगी। सन 2022-23 में भारत का 8.8 अरब डॉलर मूल्य का आयात लाइसेंसिंग व्यवस्था के अधीन था। भारत का कुल वाणिज्यिक आयात बिल 700 अरब डॉलर का है।
बहरहाल, ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ा लक्ष्य है विनिर्माताओं को भारत में उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करना। आईटी हार्डवेयर क्षेत्र के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना में वांछित स्तर की भागीदारी नहीं नजर आई है। इसके परिणामस्वरूप सरकार ने आवंटन राशि बढ़ाकर दोगुनी कर दी। परंतु भारत का इतिहास बताता है कि आयात प्रतिबंध और लाइसेंसिंग के कारण घरेलू उत्पादन नहीं बढ़ता है। हां, ऐसे कदमों की बदौलत देश के निर्यात की प्रतिस्पर्धा अवश्य प्रभावित होती है। इसके अलावा वैश्विक मूल्य श्रृंखला में शामिल होने की क्षमता पर भी असर पड़ता है। कंप्यूटर तथा ऐसे अन्य उपकरण जटिल मूल्य श्रृंखला से तैयार होते हैं और उन्हें भारत में रातोरात तैयार कर पाना मुश्किल है। व्यापक स्तर पर देखें तो यह मानना जरूरी है कि वर्षों के नीतिगत चयन के कारण ही प्रतिस्पर्धी वेतन भत्ते और इंजीनियरिंग प्रतिभाओं के बावजूद भारत ने स्वयं को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से अलग रखा। इस नीतिगत कमी की भरपाई के लिए सरकार कारोबारों को उच्च टैरिफ और विस्तारित राजकोषीय समर्थन की मदद से बचा रही है ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। कुछ क्षेत्रों में कुछ समय तक यह कारगर हो सकता है लेकिन इसकी बदौलत देश औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी नहीं बन सकेगा।
Date:07-08-23
सरकार के हस्तक्षेप की वापसी का दौर
शेखर गुप्ता
भारत में राज्य यानी सरकार की ‘दखलंदाजी’ फिर से बढ़ रही है। पिछले सप्ताह पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट आदि के आयात पर प्रतिबंध की घोषणा करके उसने एक बार फिर ऐसा किया है।
इससे पहले सरकार ने अपने कदम पीछे खींचते हुए उदार धनप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) को 5 फीसदी से चार गुना बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया था। वाजपेयी सरकार ने भारतीय नागरिकों को इस योजना के तहत यह सुविधा दी थी कि वे एक खास सीमा तक विदेशी मुद्रा धनराशि विदेश में व्यय कर सकें या वहां निवेश कर सकें। अब इसमें क्रेडिट कार्ड के व्यय को भी शामिल कर दिया गया और विरोध होने पर अलग-अलग सीमा श्रेणी तथा लागू होने की तारीख तय की गईं। हमने सन 1991 के बाद से तीन दशक अतीत के ऐसे ही बुरे विचारों को भुलाते हुए बिताए हैं। ऐसे कई और अवसर आए। उदाहरण के लिए गैर बासमती चावल के निर्यात पर अचानक प्रतिबंध लगाना जिसके चलते वैश्विक बाजारों में भारत की विश्वसनीयता को लेकर चिंता उत्पन्न हो गई।
कृषि जिंसों के मामले में दिए जाने वाले तर्कों को चुनौती देना मुश्किल काम है क्योंकि यह खाद्य सुरक्षा से जुड़ा मामला है इसलिए इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। इस बीच हम कुछ अन्य उदाहरण चुन सकते हैं। मसलन, सोलर पैनल के आयात (ज्यादातर चीन से होने वाला) पर रोक। उसके बाद कहा गया कि यह प्रतिबंध सार्वजनिक उपक्रमों पर लागू नहीं होता। क्या इसका अर्थ यह था कि सरकारी उपक्रम आसानी से इसका आयात कर सकते हैं और निजी उपयोगकर्ता को उनसे भारत में इन्हें खरीदना होगा? आप देखेंगे कि हर स्तर पर सरकार की भूमिका है। भारत पाकिस्तान और नेपाल से कुछ नहीं खरीदता था और भूटान की बात करें तो वहां से आयात नगण्य है। ऐसे में हर किसी को मालूम था कि यह प्रतिबंध चीनी वस्तुओं पर लगाया गया है। उसी वर्ष गलवान घाटी वाली घटना घटी थी और इस बात से सभी उत्साहित थे। 2022 में सोलर पैनल को भी सूची में शामिल कर दिया गया। 2023 में सरकारी कंपनियों को इस प्रतिबंध से छूट दे दी गई। इस बीच चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा बढ़ता गया।
ताजा मामले की बात करें तो हमें बताया गया कि लैपटॉप-टैबलेट के आयात को सीमित करने का लक्ष्य है घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना। परंतु अगले ही दिन कहा जाने लगा कि ऐसा राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिये से किया गया। एक राज्य के होने का अर्थ ही क्या है अगर उसमें यह सांविधिक या नैतिक अधिकार ही नहीं हो कि वह अपने नागरिकों को बता सके कि उनके लिए क्या अच्छा होगा तथा किन चीजों से उनका जीवन बेहतर होगा तथा देश अधिक सुरक्षित होगा? एक बार जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला इसमें शामिल हो गया तो बात खत्म। भारत में आयात प्रतिबंधित वस्तुओं का मूल्य गत वित्त वर्ष में 8.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इसमें से 5.1 अरब डॉलर से अधिक यानी 58 फीसदी वस्तुएं चीन से आती थीं। कैसे कोई भारतीय, खासकर ऐसे लोग जिन्होंने मुक्त व्यापार, खुले बाजार और बीते दशकों में सुधार की हिमायत की हो, वह राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के खिलाफ बात कर सकता है? वह भी एक ऐसे युग में जब पश्चिमी दुनिया हुआवेई तथा अन्य चीनी टेक/कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कदम उठा रही है। उन पश्चिमी देशों में भी सभी भारत के मित्र ही हैं। बात जब राष्ट्रीय सुरक्षा की होती है तो भारतीय अपनी सरकार पर भरोसा करते हैं और खामोश रहते हैं। परंतु यह चुनौती केवल इतनी भर नहीं है कि चीन आपके मकान मालिक या किरायेदार के लैपटॉप में चुपके से कुछ डाल सकता है। सोशल मीडिया पर आए दिन देश के शीर्ष वैज्ञानिक संस्थानों, खासकर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रयोगशालाओं में महत्त्वपूर्ण लोगों के दौरों की तस्वीरें आती रहती हैं। ध्यान से देखने पर वहां चीन में बने सीसीटीवी नजर आ ही जाते हैं। हिकविजन उनमें सबसे प्रमुख ब्रांड है। हम जैसे लोग जो तकनीक के बारे में ज्यादा नहीं जानते उनके सामने भी यह बात स्पष्ट है कि ये कैमरे ऐसे नेटवर्क से जुड़े हैं जो इन अहम और संवेदनशील जगहों की सूचनाएं एकत्रित और भंडारित करते हैं। जरूरी नहीं कि सरकारी या वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों में सबकुछ संवेदनशील या गोपनीय ही होता हो लेकिन ऐसे तो हमारे लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर या टैबलेट में दर्ज हमारे परिजनों की तस्वीरें और वीडियो भी संवेदनशील नहीं होते।
जब व्यापार को रणनीति का जरिया बनाना हो तो राष्ट्रीय सुरक्षा कारगर उपाय साबित होती है। भारत का अब तक का अनुभव यही रहा है कि जब आयात पर प्रतिबंध लगाने के पीछे सोच घरेलू विनिर्माताओं के माध्यम से भरपाई करने की होती है तब हर बार हमें निराशा हाथ लगती है। दशकों तक हमने वाहनों का आयात नहीं होने दिया और हम कार के नाम पर ऐंबेसडर और फिएट तक और स्कूटर के मामले में बजाज, लैंब्रेटा तक सीमित रहे। खुलापन आने के बाद दुनिया भर की कंपनियां आईं और प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। अब भारत दुनिया के शीर्ष वाहन निर्यातकों में शामिल है। वहीं भारतीयों को ऐसे वाहन मिले जिनके बारे में वे शायद सोच भी नहीं सकते थे।
कंप्यूटरों के आयात पर रोक संबंधी ताजा फैसला खास चिंता का विषय है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयात पर रोक सन 1991 के पहले के लाइसेंस-कोटा राज की नाकामी को प्रबल ढंग से सामने रखती है। इंदिरा-राजीव के समय यानी लाइसेंस-कोटा राज में किसी विदेशी को यह अनुमति नहीं थी कि वह भारत आए और यहां इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं बनाए। आयात पर प्रतिबंध था और विनिर्माण भारत की सरकारी कंपनियों द्वारा ही किया जाता था।
यही वजह है कि कई राज्य सरकारों ने अपने उपक्रम स्थापित किए जो कोरिया से किट मंगाकर भारत में टेलीविजन और टू इन वन बनाते थे। इन्हें कोई खरीदना नहीं चाहता था और लोग प्रतीक्षा करते थे कि कोई अनिवासी भारतीय परिचित आए तो उससे ये चीजें मंगाई जाएं। या फिर कोई अफसरशाह विदेश से स्थानांतरित होकर आए। उस समय हवाई अड्डों की बैगेज बेल्ट ऐसी चीजों से लदी रहती थी। सन 1991 के बाद दो साल में यह सिलसिला बंद हो गया। अब लैपटॉप और टैबलेट के साथ हम पुन: वैसे हालात बनाना चाहते हैं। विदेशी मुद्रा पर प्रतिबंध तो इलेक्ट्रॉनिक्स से भी अधिक था। न तो विदेशी मुद्रा देश में आ सकती थी, न जा सकती थी। पूर्व बैंकर और अब लेखक तथा निवेशक जयतीर्थ ‘जेरी’ राव अक्सर इस तथ्य की बात करते हैं कि समाजवाद के नाम पर कांग्रेस ने हम भारतीयों को पहले 8 डॉलर और बाद में 20 डॉलर रखने तक सीमित रखा। यानी हम विदेश यात्रा पर इतनी ही विदेशी मुद्रा ले जा सकते थे। हर श्रेणी के लिए एक तय सीमा था। कोटे और प्रमाणपत्र के लिए रिजर्व बैंक जाना होता था। उदाहरण के लिए एक रिपोर्टर के रूप में रिजर्व बैंक ने मुझे एक पश्चिमी देश में रोज 250 डॉलर की इजाजत दी थी। इसी राशि में होटल, खाना, आना-जाना सब शामिल था। पड़ोसी देशों के लिए यह राशि केवल 150 डॉलर थी। क्रेडिट कार्ड केवल भारत और नेपाल में काम करते थे। जाहिर है हम विदेश में कार तक किराये पर नहीं ले पाते थे। पासपोर्ट के आखिरी पन्ने पर इस बात का पूरा ब्योरा दर्ज किया जाता था कि हम कितने पैसे, लैपटॉप, टेप रिकॉर्डर समेत क्या-क्या ले जा रहे हैं। वापसी पर इसका मिलान किया जाता था।
सन 1991 के सुधार के बाद यह सब बंद हो गया। भारतीय क्रेडिट कार्डों का विदेशों में स्वीकृत होना एक बड़ा सुधार था और इससे भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ी। पूर्व अफसरशाह और सन 1991 के बाद के सुधारों में अहम भूमिका निभाने वाले एन के सिंह ने अपनी पुस्तक ‘द पॉलिटिक्स ऑफ चेंज’ में इस बारे में विस्तार से बात की है।
वाजपेयी सरकार ने फरवरी 2004 में एक अहम कदम में भारतीयों को विदेशों में एक खास सीमा तक डॉलर में निवेश या व्यय करने या उसे वापस स्वदेश भेजने की इजाजत दी थी जो अब बढ़कर 2.50 लाख डॉलर हो चुकी है।
विदेशी विनिमय या आयात नियंत्रण/प्रतिस्थापन सुधारपूर्व के भारत के कई बुरे विचारों में से एक था। लब्बोलुआब यह है कि आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है व्यापार से दूरी। वैचारिक, राजनीतिक और दार्शनिक तौर पर भी यह बहुत पुरानी सोच है। चीन समेत तेजी हासिल करने वाले हर देश की तरक्की का श्रेय व्यापार को है।
ऐसे समय में जब भारत इतने सुधार कर रहा है, मसलन संवेदनशील क्षेत्रों समेत कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रतिबंध समाप्त करना। इसमें रक्षा उत्पादन से खुदरा क्षेत्र तक शामिल हैं लेकिन इस बीच बुरे विचारों की वापसी हो रही है। विक्टर ह्यूगो के कथन से हम वाकिफ हैं। उनसे माफी मांगते हुए हम आज यह कहने का साहस कर सकते हैं कि जिस बुरे विचार का समय आ गया हो, उसे कोई नहीं रोक सकता।
Date:07-08-23
निर्णय और नसीयत
संपादकीय
सर्वोच्च अदालत ने सिर्फ 133 दिन बाद ही उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसके कारण राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी। अदालत ने कहा, जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक दोष सिद्धि पर रोक रहेगी। अदालत ने ट्रायल कोर्ट से अधिकतम सजा देने का कारण भी पूछा। साथ ही कहा कि इस सजा के चलते सांसद की एक सीट खाली रह जाएगी जो एक शख्स के नहीं बल्कि मतदाताओं के अधिकार का मसला है। राहुल ने बेंगलुरू के कोलार में 2019 में चुनावी भाषण में मोदी सरनेम वालों को चोर कहा था । इस पर उनके खिलाफ शिकायत की गई थी और निचली अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि भाषण में जो कुछ कहा गया, वह अच्छा नहीं था। राहुल इसका ध्यान रखें। जनता के बीच बोलते हुए नेताओं को सावधानी बरतने की बात भी की। इस फैसले से राहुल, उनके समथर्कों समेत उनकी पार्टी कांग्रेस ने राहत की सांस ली। सांसदी जाने के बाद से चल रही जुबानी व सोशल मीडिया में छींटाकशी अभी भी जारी है। अंतिम फैसले के बाद स्पष्ट हो सकेगा कि वह अगला चुनाव भी लड़ सकते हैं। अब वह मौजूदा सत्र में शामिल होंगे और संसद सदस्य को मिलने वाला बंगला उन्हें पुनः मिल सकता है। अदालत मामले को राजनीतिक ना बनाने की हिदायत दी है। नेताओं के खिलाफ इस तरह की शिकायतें अक्सर विरोधियों द्वारा दर्ज कराई जाती हैं। मगर सबसे बड़ा विपक्षी दल और सबसे पुरानी पार्टी के जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के साथ हुए इस बर्ताव को राजनीति से ज्यादा जोड़ा गया। नेताओं को अपने भाषणों, सार्वजनिक बातचीत व बयानों में इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। वे जनता के प्रतिनिधि ही नहीं होते, बल्कि समाज में मानक भी स्थापित करते चलते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के साथ व्यावहारिकता व नैतिकता का भी सम्मान किया जाना जरूरी है। इधर के कुछ सालों में राजनीति में आ रही गिरावट का यह छोटा सा नमूना है। जनता जनार्दन व समर्थकों को प्रभावित करने के लोभ में स्तरहीन बातें करने में नेता सकुचाते नहीं। यह फैसला उन तमाम राजनेताओं को सीख देने वाला साबित हो सकता है जो बयानबाजी व कटाक्ष करने के महारथी हैं। एक तो खिलाफ बोलने में शालीनता रखें, दूसरे विपक्ष को सबक सिखाने सरीखा ओछापन लाने से बाज आएं क्योंकि आने वाले वक्त में ये दोनों ही फैसले अपने तईं ऐतिहासिक साबित हो सकते हैं।
ताकि उत्पादन में आगे आए अपना देश
आलोक जोशी, ( वरिष्ठ पत्रकार )
क्या लाइसेंस परमिट राज वापस आ गया? पिछले हफ्ते अचानक यह सवाल खड़ा हो गया। वजह थी विदेश व्यापार महानिदेशालय, डीजीएफटी की अधिसूचना, जिसके तहत लैपटॉप, टैबलेट और ऑल इन वन कंप्यूटर जैसी चीजों का आयात तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया। एपल, डेल, एचपी और सैमसंग जैसी कंपनियों के लिए यह करारा झटका है, क्योंकि ये ज्यादातर लैपटॉप, आइ पैड और टैबलेट वगैरह आयात करके ही भारत में बेचती रही हैं।
इतना तो एकदम साफ है कि सरकार विदेश से कंप्यूटर आयात पर लगाम कसना चाहती है। हालांकि, सरकारी आदेश के साथ यह साफ किया गया है कि सरकार आयात पर रोक या प्रतिबंध नहीं लगा रही है। बस अब आयात के लिए लाइसेंस लेना जरूरी हो गया है। लाइसेंस के लिए अर्जी लगाने का रास्ता भी इस आदेश के साथ ही खुल चुका है। हालांकि, लाइसेंस की प्रक्रिया पर अभी तक कुछ सफाई बाकी है, लेकिन पहली नजर में यह फैसला दो तरह से देखा जा सकता है। सबसे पहले तो इसकी वजह से आयात करनेवाली कंपनियों को परेशानी होगी और इसकी वजह से बाजार में अचानक लैपटॉप, टैबलेट और ऑल इन वन कंप्यूटरों की किल्लत हो सकती है। दूसरी तरफ, दूरगामी रूप से भारत में इन चीजों का उत्पादन बढ़ सकता है।
वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े दिखाते हैं कि पिछले साल यानी वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में कुल 878.60 करोड़ डॉलर के कंप्यूटर आयात हुए, जिनमें से बड़ा हिस्सा यानी 533.6 करोड़ डॉलर तो सिर्फ लैपटॉप और टैबलेट पर ही गया है। उसमें से भी 410.6 करोड़ डॉलर का आयात सिर्फ चीन से हुआ है। मतलब कुल आयात का तीन चौथाई से ज्यादा हिस्सा चीन से आया है। शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि भारत सरकार इस आयात पर लगाम कसना चाहती है। इस कारोबार से जुड़े लोगों को भी इस बात का अंदाजा तो था कि ऐसा हो सकता है। सरकार काफी समय से हरेक उद्योग की तरह इस कारोबार में लगे लोगों से अपील कर रही थी कि भारत में ही उत्पादन शुरू करें। इनमें से ज्यादातर कंपनियां भारत के ही कारखानों में डेस्कटॉप कंप्यूटर बना भी रही हैं। इसलिए उन्हें अब तक इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए था।
मई में सरकार ने आईटी हार्डवेयर के लिए 17,000 करोड़ रुपये की नई प्रोत्साहन योजना का एलान भी किया है। ऐसा इसीलिए किया गया, ताकि लैपटॉप, टैबलेट और दूसरे कंप्यूटर हार्डवेयर बनानेवाली कंपनियां भारत में उत्पादन शुरू करें या बढ़ाएं। अभी तक इस योजना को लेकर उद्योग जगत बहुत उत्साहित नहीं दिख रहा है। शायद यही वजह है कि इसकी मियाद बढ़ाकर 30 अगस्त तक कर दी गई है। अब आयात का रास्ता मुश्किल होने से शायद इस स्कीम के सफल होने के आसार बढ़ जाएंगे। यहां याद रखना चाहिए कि 2015 में ऐसी ही एक स्कीम मोबाइल फोन और टीवी सेट के लिए आई थी, जिसके बाद से भारत में इन दोनों के उत्पादन में जोरदार उछाल आया। सिर्फ उत्पादन ही नहीं, निर्यात में भी भारत की हिस्सेदारी बढ़ रही है। 2015 में भारत से मोबाइल फोन का निर्यात न के बराबर था, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में 1000 करोड़ डॉलर से ज्यादा के मोबाइल फोन निर्यात हुए हैं। जहां 2014 तक देश में मोबाइल फोन बनानेवाले सिर्फ दो प्लांट लग पाए थे, वहीं अब 260 से ज्यादा ऐसे कारखाने हैं, जो मोबाइल फोन या उसके साथ इस्तेमाल होने वाले उपकरण बना रहे हैं। पिछले वित्त वर्ष में भारत में कुल 2,75,000 करोड़ रुपये कीमत के करीब 31 करोड़ मोबाइल फोन बनाए गए।
टीवी उत्पादन के मामले में भी हाल कुछ ऐसा ही है। इस कारोबार पर नजर रखनेवाली रिसर्च एजेंसी काउंटरप्वाइंट के अनुसार, अब देश में बिकनेवाले लगभग 100 प्रतिशत टीवी भारत में ही बन रहे हैं। इन दोनों के मामले में एक खास चीज और है, जो अब लैपटॉप और टैबलेट जैसी चीजों के कारोबार में भी दिख सकती है। जहां सरकार पूरी तरह तैयार लैपटॉप और टैबलेट के आयात को रोकने या मुश्किल बनाने की मुद्रा में है, वहीं इन्हें बनाने के लिए जरूरी कलपुर्जों के आयात पर ऐसी सख्ती नहीं दिखती है। साफ है, अगर कंपनियां तैयार सामान लाने के बजाय विदेश से उनके हिस्से लाएं और यहां जोड़कर बेचें, तो दोनों के लिए ही फायदे का सौदा हो सकता है।
इसके साथ यह तथ्य भी ध्यान में रखना जरूरी है कि भारत में हर तिमाही करीब 20 लाख लैपटॉप बिकते हैं और इनमें से तीन चौथाई यानी 15 लाख के करीब आयात होते हैं। खास बात यह है कि ऊंची कीमत वाले ज्यादातर लैपटॉप आयातित ही होते हैं। अब अगर यह सभी भारत में बनने लगे, तो न सिर्फ कीमत और कारोबार, बल्कि शायद रोजगार के मोर्चे पर भी यह देश की एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है।
फिर भी इस फैसले पर कारोबार जगत की प्रतिक्रिया मिली-जुली है। हालांकि, शेयर बाजार ने तुरंत इस फैसले को सलामी दी और उन सभी कंपनियों के शेयर में तेज उछाल दिखा, जो लैपटॉप या टैबलेट बनाती हैं या फिर बना सकती हैं। इनमें सबसे ज्यादा उत्साह उन कंपनियों को लेकर दिखा, जो अनुबंध या ठेके पर उत्पादन करती हैं। इनके कारोबार में तेजी तय है। इसी भरोसे इस उद्योग से जुड़े लोग दावा कर रहे हैं कि इसके सहारे भारत लगभग आठ अरब डॉलर सालाना कारोबार वाले इस धंधे के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर सकता है।
जिन कंपनियों की भारत में फैक्टरी है, उन्हें फायदा हो सकता है। करीब-करीब सभी लोग मानते हैं कि लंबे दौर में इससे भारत में कंप्यूटर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा, लेकिन इस वक्त यह फैसला दोनों को ही मुश्किल में डाल सकता है। इसकी वजह यही है कि हर तिमाही बिकनेवाले 20 लाख लैपटॉप या टैबलेट में से 15 लाख आयातित हैं, और अचानक देश में ही बनाकर यह मांग पूरी करना भगीरथ प्रयत्न से भी विकट काम होगा। ऐसे में, हो सकता है, कंपनियां सरकार से और मोहलत मांगेंगी।
सरकार को भी आपूर्ति और मांग पर ध्यान देना होगा। खासकर इसलिए भी कि खरीदारी का मौसम शुरू हो रहा है। त्योहारी सीजन में सभी चीजों की मांग बढ़ती है। ध्यान रखना होगा कि मांग बढ़े, पर दाम न बढ़े।
Date:07-08-23
हमारी स्कूली शिक्षा में सुधार के छह सहज समाधान
अनुराग बेहर, ( सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन )
हमारी स्कूली शिक्षा के सामने तमाम तरह की चुनौतियां हैं, लेकिन तस्वीर उतनी भी खराब नहीं है। देश के हर हिस्से में आपको अच्छे शिक्षक और स्कूल मिल जाएंगे। फिर भी, कुछ ऐसे काम किए जाने चाहिए, जो काफी महत्वपूर्ण हैं। पहला, राज्यों को शैक्षणिक कामों के लिए स्कूली शिक्षा व्यवस्था से जुड़े संस्थानों को मजबूत करना होगा। शैक्षणिक काम का अर्थ है, बेहतर पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रमों में सुधार, पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता, परीक्षा व मूल्यांकन में सुधार, स्कूल का नेतृत्व करने वालों का बेहतर प्रशिक्षण आदि। वहीं, संस्थानों में राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी), और ब्लॉक व क्लस्टर-स्तरीय संसाधन केंद्र (बीआरसी और सीआरसी) भी शामिल हैं।
बेशक सभी राज्यों में राज्य व जिला स्तर के संस्थान हैं, लेकिन सभी जगह बीआरसी और सीआरसी नहीं हैं। ज्यादातर जिलों के आकार को देखते हुए डीआईईटी जैसे एकल संस्थान के लिए क्षेत्र के तमाम स्कूलों तक पहुंच बनाना आसान नहीं होता। इसी कारण बीआरसी और सीआरसी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। हालांकि, कुछ राज्यों में सीआरसी स्तर पर तंत्र बनाया गया है, जैसे, पंचायत के सभी स्कूलों का समूह बनाना, और ये तरीके प्रभावी भी हो सकते हैं। मगर दिक्कत यह है कि बहुत सारे एससीईआरटी और डीआईईटी सुस्त पड़े हुए हैं। शिक्षा की बेहतरी के लिए इनमें नई ऊर्जा भरनी होगी। हालांकि, इनको जगाना आसान नहीं है, पर यह किया जा सकता है, और कुछ राज्यों ने ऐसा किया भी है। इसके लिए इन संस्थानों को शिक्षा निदेशालय के सहायक अंग के रूप में रखने की जगह स्वायत्त बनाना होगा। इस तरह के काम में रुचि रखने वाले लोगों की नियुक्ति और उन्हें पर्याप्त स्टाफ देना भी जरूरी है। सीआरसी व बीआरसी को भी हम इसी तरह मजबूत बना सकते हैं।
दूसरा काम, जमीनी स्तर पर प्रशासनिक ढांचा सरल और स्पष्ट बनाने का होना चाहिए। जिला स्तर पर अक्सर आदेशों की शृंखलाएं काम करती रहती हैं। चूंकि प्रशासनिक ढांचा का जाल काफी उलझा होता है, इसलिए स्वामित्व व जवाबदेही की कमी नजर आती है। तीसरा काम है, शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण व सहायता देना। ‘टीचर ट्रेनिंग’ को बहुत अहमियत नहीं दी जाती, जबकि शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने में यह काफी अहम है। शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षकों का बेहतर पढ़ाना जरूरी है और इसके लिए स्कूल स्तर पर उनका प्रशिक्षण ही सही रास्ता है। चौथा काम यह होना चाहिए कि सभी कक्षाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकें तैयार की जाए। हमारा तंत्र पाठ्यपुस्तकों पर हद से अधिक निर्भर है, और हमें यह तस्वीर बदलनी है। मगर जब तक यह स्थिति बनी हुई है, तब तक उच्च गुणवत्ता वाली पुस्तकें न सिर्फ शिक्षकों की दक्षता में, बल्कि छात्रों की रुचि व समझ में भी बड़ा अंतर ला सकती हैं।
पांचवां काम, स्कूल नेतृत्व के साथ-साथ ब्लॉक व जिला स्तर के नेतृत्व की पेशागत समझ को बेहतर बनाने का प्रयास होना चाहिए। इनमें से कई लोग परिवर्तन और सुधार लाने में काफी कारगर साबित हो सकते हैं। छठा काम, सभी बोर्ड परीक्षाओं में सुधार किया जाना चाहिए। हमें यह जांचने की प्रक्रिया बंद कर देनी चाहिए कि बच्चे तथ्यों को रटकर कैसे लिख पाते हैं। इसके बजाय, परीक्षाओं में बुनियादी समझ, उसका व्यावहारिक इस्तेमाल, आलोचनात्मक सोच व अन्य मौलिक क्षमताओं का आकलन किया जाना चाहिए। बच्चों पर दबाव कम करने के लिए बोर्ड परीक्षाओं का दबाव कम करना होगा। इसके लिए एक ही शैक्षणिक वर्ष में कई दौर की परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकती हैं।
अच्छी बात यह है कि इन तमाम कामों को करने के लिए हमें बड़े बजट की दरकार नहीं है। जरूरत बस इस बात की है कि राज्य के राजनीतिक व प्रशासनिक नेतृत्वों के बीच प्राथमिकताओं को लेकर समन्वय बने। इसके बाद इनके क्रियान्वयन पर पूरा ध्यान लगाना होगा। देश का हर सूबा यह कर सकता है, और उसको करना भी चाहिए। वह चाहे, तो उनसे सबक ले सकता है, जो पहले ऐसा कर चुके हैं।