07-03-2023 (Important News Clippings)
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Per-Capita Income Up, Now to Spread It
Push policy horizon further for redistribution
ET Editorials
India’s nominal per-capita income has doubled in the previous 10 years. Two-thirds of that, however, is on account of inflation, which by itself tends to increase income inequality. That calls for deeper policy intervention to control inflation, increase government employment, improve financial inclusion and redistribute a bigger slice of fiscal resources. Social choice driven by equity has a significant contribution to the pace of economic growth at every level of per-capita income. Government employment has a bigger impact on inequality at high per-capita income levels, while fiscal transfers work better at the lower end. Inflation, however, has a uniform effect irrespective of an economy’s development stage.
Enhanced welfare in India over the previous 10 years is being counteracted by inflation, which has been in large measure within the legally mandated policy band. Yet, the bias for the consumer price index (CPI) has been to stay predominantly above target. This is over a period when inflation in capital-surplus economies has stayed underwhelmingly below monetary targets. That imposes a set of policy imperatives on India’s ability to improve its trade and investment performance. Tighter integration with the global economy helps India to reduce the interest rate differential, making inflation control more effective.
India’s policy mix broadly conforms to the accepted economic wisdom on pushing growth. The evidence is in the pace of its recovery from the pandemic in relation to that of China. It can push this advantage further to attain the required rate of real per-capita income growth that does not reinforce inequality. Non-democratic China made rapid increases in per-capita income through a social contract not available to India. There is, however, a wide room for improvement through investment, fiscal transfers and financial inclusion. The policy horizon needs to be pushed further so that redistribution reinforces growth. This particular social contract is sustaining structural changes to the Indian economy.
Date:07-03-23
Re- Not De-Globalise, Minus the Salty Bits
ET Editorials
World Trade Organisation (WTO) director-general Ngozi Okonjo-Iweala is right in saying what the world needs is ‘reglobalisation’, not ‘de-globalisation’. Those in disagreement would argue that the head of the multilateral trade body is hardly likely to argue against globalisation. But the fact is that open global trade has been beneficial for growth and development — lifting millions out of poverty — allowing many developing countries to grow, create jobs and improve lives. But there is no denying that the late 20th-century version of globalisation did leave much of the globe behind. Okonjo-Iweala’s call for re-globalisation is a reminder of that, as well as a call for calibrated correction.
Reforming globalisation to ensure that benefits reach those left behind and address its discontents will require strengthening bodies like WTO and its mechanisms. The call for diversifying supply chains and decentralising manufacturing in the aftermath of disruptions due to the Covid pandemic and Russian invasion of Ukraine is an opportunity. It opens up the possibility to take the benefits of global trade to a wider set, increasing the capacity of countries without undermining global interdependence.
India has benefited from globalisation. At the same time, it also knows its pitfalls. This mixed experience, and the need to ensure that developing countries are not left behind (again) gives India an important voice in this reconfiguring. It should be at the forefront of ensuring that trade is used as a tool to tackle global challenges such as climate change in a manner that is beneficial to all rather than becoming an obstacle to growth, job creation and tackling poverty. Globalisation bears the sweets. Just take out the salty bits.
Date:07-03-23
The anti-defection law is facing convulsions
In the Maharashtra case, disqualification proceedings under the 10th Schedule should have been given primacy over the proceedings on the symbols order
P.D.T. Achary is former Secretary General of the Lok Sabha
After long years of legislative meanderings, Parliament enacted the anti-defection law (10th Schedule) in 1985 to curb political defection. The volume, intensity, recklessness and uncontrolled venality seen in defections in the 1960s and thereafter almost came to a stop after this. Defections not only caused the frequent fall of governments but also caused great instability in political parties with power-seeking politicians wreaking havoc on political parties. The Supreme Court of India in its first comprehensive judgment in the Kihoto Hollohan case characterised it as a political evil and upheld the right of Parliament to curb this evil through legislative mechanism.
Years have passed and this promise of political stability seems to be ending with the anti-defection law facing convulsions in Indian legislatures, especially in the last five years. The happenings in the State of Maharashtra are an example.
Sound objectives
But before dealing with the questions of constitutional importance that have arisen in the Maharashtra Assembly, and which are presently before the Supreme Court, it is necessary to make a few general points about the scheme of the anti-defection law in India. In fact, a closer reading of this law will show that this enactment had a two-point objective. The first was to curb the act of defection by disqualifying the defecting member. The second was to protect political parties from debilitating instability. The fact is that frequent defections from even well-organised political parties leave them weak. They find themselves incapable of keeping their flock together as politicians have a tendency to abandon a sinking ship and move out in search of greener pastures. Indian democracy is based essentially on a party system where stable parties are a sine qua non of a stable democracy. Representatives elected otherwise than as members of parties cannot run a government, which is a very complex institution that demands unity of purpose, ideological clarity and cohesiveness — objectives that can only come from organised, ideologically-driven political parties. This is true of every democratic country in the world.
That this objective is the principal focus of the anti-defection law is clear from two provisions enacted in the 10th Schedule, namely the provision of a split in a political party and that of a merger of two political parties. Although ‘split’ has ceased to be a defence against disqualification with the deletion of paragraph three of the Schedule, a closer look at this erstwhile provision is necessary for a proper understanding of the true objective of this law. Under this paragraph, if a split occurs in a political party resulting in a faction coming into existence, and one-third of the legislators move out of the party and join that faction, those members could get an exemption from disqualification. The point to note here is that one-third of the legislators would get protection only if there was a split in the original political party. So, the split in the original political party is the pre-condition for exempting one-third of legislators from disqualification.
In other words, if there was no split in the original political party and one-third of the legislators only moved out, all of them would be liable to be disqualified. With the deletion of this paragraph, a split in the original party is no longer a defence against disqualification. Even when a political party has split, the legislators will not get any protection. That would be the impact of the deletion of paragraph three. But the point is that in order for the legislators to claim protection, a split in the original party was always necessary.
The merger issue
In paragraph four which protects defecting members from disqualification, the condition is merger of the original political party with another party and two-thirds of the legislators agreeing to such a merger. Here too, as in split, merger of the political party is the pre-condition to seek exemption from disqualification. One thing that becomes clear from an analysis of the omitted paragraph on split and the paragraph on merger is that the legislators do not have the freedom to bring about a split or merger as they are legally restrained by the anti-defection law. It is the original political party in both cases which takes that decision.
The argument that the Speaker cannot make a roving inquiry into the split or merger is specious as the Speaker takes the decision only after ascertaining the fact of the split. The same applies to the merger. Only a merger of the original political party provides the basis for claiming protection from disqualification under paragraph four. Of course it contains another assertion — namely, the merger will be deemed to have occurred only if two-thirds of the legislators agree to such merger. This simply means that for exempting defecting legislators from disqualification, merger is taken into account only if two-thirds of legislators have agreed to it. A merger of parties can take place outside the legislature but it has no consequence unless two-thirds of the members agree to it.
The crux of the Maharashtra case
In the Maharashtra case, interesting constitutional questions have arisen. The first question that should have been decided by the Court was on whose whip is valid. The whole issue could have been settled on that point. It is true that the breakaway group of the Members of the Legislative Assembly chose its own whip, who also reportedly issued whips to all the MLAs of the Shiv Sena. But the question as to whose whip is valid should have been decided on the basis of the explanation (a) to paragraph 2(1)(a), which says that an elected member of a House shall be deemed to belong to the political party by which he was set up as a candidate for election as such member. This explanation makes it unambiguously clear that the party which can legally issue the whip is the Shiv Sena led by Uddhav Thackeray as this is the party which set them up as candidates in the last election. It should not be forgotten that the anti-defection law was enacted to punish defectors, not to facilitate defection.
The Supreme Court by allowing the Election Commission of India to go ahead and decide the petition under paragraph 15 of the symbols order has put the cart before the horse. The 10th Schedule is a constitutional law and the disqualification proceedings under it should have been given primacy over the proceedings under paragraph 15 of the symbols order which is a subordinate legislation. As it happened, the ECI gave a flawed order which has made the operation of the 10th Schedule irrelevant and complicated.
The propositions made in this article can be summed up as follows: legislators have no freedom under the 10th Schedule to split or bring about a merger of their party with another. Only the original party can do that and the legislators have the choice to agree or not to agree to it. A whip can be legally issued only by the original political party which set them up as candidates in the election. The Court could have settled it as the first and foremost issue which would have done complete justice to the original political party, the Shiv Sena led by Mr. Thackeray, as in the mandate of Article 142 of the Constitution.
Date:07-03-23
How to become a green hydrogen superpower
Green hydrogen will be a critical industrial fuel of the 21st century. India is well-positioned to show leadership
Arunabha Ghosh is CEO, Council on Energy, Environment and Water.
The 2023 Union Budget has allocated ₹19,700 crore for the National Green Hydrogen Mission. This will set in motion a programme that can position India as a green hydrogen (super)power. Why is this important and what will it take?
India has committed to 50% electricity capacity from non-fossil sources by 2030. But an energy transition in industry is needed at the same time. Most industrial greenhouse gas emissions in India come from steel, cement, fertilizers and petrochemicals.
Green hydrogen holds the promise of fuelling industrial growth while simultaneously reducing industrial emissions. Splitting water into hydrogen and oxygen is energy-intensive. When this energy comes from renewable/non-fossil sources, we get green hydrogen. It can serve as an energy source (heavy industry, long-distance mobility, aviation, and power storage) and an energy carrier (as green ammonia or blended with natural gas).
India is targeting at least five million tonnes of production by 2030, which is larger than that of any single economy. This would create demand for 100-125 gigawatts (GW) of renewable energy, 60-100 GW of electrolysers, investment opportunity of ₹8 lakh crore, and cut 50 MMT of annual emissions. With abundant sunshine and significant wind energy resources, India is geographically blessed to become one of the lowest-cost producers of green hydrogen.
Five priorities
For the vision to convert into reality, government and industry must act in sync along five priorities. First, domestic demand is critical. If we are not a big player domestically, we cannot be a major player in the international market. The mission introduces a Strategic Interventions for Green Hydrogen Transition (SIGHT) fund for five years, with ₹13,000 crore as direct support to consume green hydrogen. This will encourage heavy industries to increase demand, offering economies of scale by which suppliers can reduce prices.
Blending mandates for refineries can be another demand trigger. Urea plants have been exempted. Over time, targets can be ratcheted up with blending mandates rising (including for urea fertilizers). Another approach is to leverage government procurement. As the second-largest steel producer in the world, can India aspire to become the largest green steel producer? Costs of green steel, made from green hydrogen, are currently much higher, but could be reduced with economies of scale and changes in production technologies. A share of government procurement of steel could be nudged towards green steel. India could later position itself as a green steel exporter.
Second, India can be an attractive destination for domestic and foreign investment. Green hydrogen production projects announced/underway in India are far fewer compared to others. Green hydrogen is difficult and expensive to transport. The mission envisions green hydrogen hubs to consolidate production, end use and exports. A mission secretariat can ensure project clearance is streamlined and reduce financial risks.
Third, the SIGHT fund offers ₹4,500 crore to support electrolyser manufacturing under the performance-linked incentive scheme. Currently, manufacturers are importing stacks and assembling them. We must become more competitive — with targeted public funding — in manufacturing the most critical and high-value components of electrolysers in India. Not targeting value addition would result in electrolyser technologies and production again getting concentrated. China could end up controlling 38% of electrolyser capacity by 2030. Electrolyser technology must be improved to achieve higher efficiency goals, specific application requirements, be able to use non-freshwater, and substitute critical minerals.
Fourth, establish bilateral partnerships to develop resilient supply chains. Globally, about 63 bilateral partnerships have emerged; Germany, South Korea and Japan have the most. Using yen- or euro-denominated loans for sales to Japan or to the EU, respectively, could reduce the cost of capital and help us become export competitive.
Many bilateral deals focus on import-export but few deal with technology transfer or investments. India must cooperate with like-minded countries on trade, value chains, research and development, and standards. The mission allocates ₹400 crore for R&D, which can be leveraged to crowd in private capital into technology co-development. Indian companies should consider joint projects in countries with good renewable energy resources and cheap finance.
Finally, India must coordinate with major economies to develop rules for a global green hydrogen economy. In the absence of common global frameworks, attempts for rules and standards are being driven by collectives of private corporations rather than through structured intergovernmental processes. There are already signs of conflicting regulations and protectionist measures in major markets. These put India’s ambitions at risk.
India’s G20 presidency is an opportunity to craft rules for a global green hydrogen economy. These rules must address operational threats, industrial competitiveness and strategic threats. India should promote a global network on green hydrogen via which companies could collaborate. Green hydrogen will be a critical industrial fuel of the 21st century. India is well-positioned to show leadership — in our collective interest and that of the planet.
आय के नए तथ्यों से हम खुश हों या चिंतित
संपादकीय
एनएसओ के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले आठ वर्षों में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर लगभग 86 हजार से बढ़कर 1.72 लाख यानी दूनी हो गई है। लेकिन यह अर्धसत्य है। अगर इस काल की महंगाई को घटाकर देखा जाए यानी 2011 के स्थिर मूल्य को पैमाना माना जाए तो यह आय बहुत कम मात्र 35% बढ़ी है। इसमें भी असली आय ऊपर के 20% लोगों की ही बढ़ी, जबकि नीचे के 80% की पहले से कम हुई है। जहां देश में लग्जरी कारों, सौंदर्य प्रसाधनों, महंगे स्मार्ट फोन और गाड़ियों की बिक्री लगभग दूनी हो गई है, वहीं दो-पहिया वाहनों, टूथपेस्ट, तेल-साबुन जैसे रोजमर्रा के सामानों की बिक्री शहरों के मुकाबले कस्बों-गांवों में कम हो गई है। खरीदी गई कारों में हर तीसरी एक करोड़ रुपए से ज्यादा की है। दरअसल प्रति व्यक्ति आय से यह नहीं पता चलता कि असली आय गरीब की बढ़ी या अमीर की, क्योंकि इसकी गणना सकल राष्ट्रीय आय से आबादी में भाग देकर निकाली जाती है। उदाहरण के लिए अंबानी और प्रवासी मजदूर की आय के योग का आधा होगा प्रति व्यक्ति आया दरअसल सरकारें अक्सर प्रतिशत की जगह संख्या बताने के साथ यह भी नहीं बतातीं कि उस काल में इंफ्लेशन कितना बढ़ा ? अर्थात उसी काल में उसी वस्तु / सेवा को खरीदने में कितना कम ज्यादा देना पड़ा है। सरकार को यह चिंता करनी चाहिए कि अगर रोजमर्रा की चीजें खरीदने में 80% लोग अक्षम हैं तो सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाला एमएसएमई सेक्टर और बुरी हालत में आ जाएगा। चूंकि ये श्रमिक मूलतः ग्रामीण भारत से आते हैं, लिहाजा इनका बेरोजगार हो वापस लौटना ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर और बोझ होगा और आर्थिक कमजोरी चक्रीय रूप से बढ़ती जाएगी।
Date:07-03-23
पूर्वोत्तर में भाजपा की सफलता महत्वपूर्ण है
हिंदू-मुस्लिम वाला फॉर्मूला उत्तर-पूर्व में उस तरह नहीं चल पाया है, जिस तरह से वह हिंदी पट्टी या पश्चिम बंगाल में चलता है।
शेखर गुप्ता, ( एडिटर-इन-चीफ, ‘द प्रिन्ट’ )
उत्तर-पूर्व के तीन छोटे-छोटे राज्यों (जिनकी कुल आबादी करीब एक करोड़ होगी और जिनमें कुल पांच लोकसभा सीटें हैं) के चुनाव-नतीजों ने भाजपा के पक्ष में एक बार फिर आश्चर्यजनक समर्थन की पुष्टि कर दी है। लेकिन हम कुछ अलग सवाल उठा रहे हैं। चुनाव का ताल्लुक तो राजनीति और दलीय समीकरणों से होता है, तो क्या इन नतीजों का विश्लेषण अपेक्षाकृत गैर-राजनीतिक पहलू से किया जा सकता है? इसलिए, आगे कुछ कहने से पहले हम नतीजे घोषित होने के ठीक बाद उस शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जश्न के मूड में जो कुछ कहा, उस पर गौर करते हैं। बगावतों के बारे में उन्होंने कहा, पहले उत्तर-पूर्व में होने वाले चुनावों के नतीजे जब आते थे तब दिल्ली और देश के दूसरे भागों में चर्चा इस बात की होती थी कि चुनावों के दौरान वहां हिंसा कितनी हुई। इसके बाद उन्होंने भाषण देने के अपने खास अंदाज में बताया कि अब कितना बुनियादी अंतर आ गया है, उत्तर-पूर्व अब न तो दिल्ली से दूर है और न दिल से। अगर आप अपना राजनीतिक झुकाव और वोट देने की पसंद को परे रखें तो आपको उनकी बात में काफी दम दिखेगा।
आज अगर हम उत्तर-पूर्व यानी उसकी कभी की ‘सात बहनों’ और बाद में जुड़े सिक्किम पर नजर डालें तो वहां लगभग कोई बगावत नहीं नजर आएगी। मानना पड़ेगा कि अब दुर्लभ छोटी घेराबंदियां, मुठभेड़ें बढ़ गई हैं। लेकिन हथियारबंद पुलिस और बदमाशों के बीच ऐसी मुठभेड़ें हिंदी पट्टी के किसी राज्य में पूरे उत्तर-पूर्व में ऐसी मुठभेड़ों के मुकाबले ज्यादा हो रही हैं। इसे अलगाववादी बगावत नहीं कहा जा सकता। एकमात्र बागी गुट नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड करीब एक दशक से शांत है और वार्ताओं की अटूट शृंखला में भाग ले रहा है। इस क्षेत्र के बड़े हिस्से में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट (एएफएसपीए) हटा लिया गया है। बेशक यह प्रक्रिया 2014 के बाद नहीं शुरू हुई, जब मोदी सरकार सत्ता में आई। यह पिछली एनडीए सरकार के जमाने से जारी है। तब त्रिपुरा के तत्कालीन माकपाई मुख्यमंत्री माणिक सरकार और केंद्र के तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी के बीच तालमेल से एएफएसपीए को राज्य के सभी 70 पुलिस थाना क्षेत्रों से एक-एक करके हटाने की शानदार प्रक्रिया चलाई गई थी। यह सब एक तरह से संयोग से चला, जब तक कि गड़बड़ी से ग्रस्त कोई इलाका अछूता नहीं बचा। इसके बाद सुस्ती-सी आ गई। लेकिन मोदी सरकार ने इसे फिर शुरू किया। बांग्लादेश के साथ रिश्ते सुधारने से भी काफी मदद मिली। वह अपने यहां पाए जाने वाले भारतीय उग्रवादियों को करीब एक दशक से भारत को खुशी-खुशी सौंप रहा है।
करीब तीन दशकों से मैं लिखता रहा हूं कि उत्तर-पूर्व हमें भारत में कई दशकों से बगावत विरोधी एक अनूठे सिद्धांत का आश्चर्यजनक स्वरूप प्रस्तुत करता रहा है। इसे ग्राफ के रूप में देखिए। राज्य में अलगाववादी हिंसा जैसे-जैसे बढ़ने लगी, सत्तातंत्र की ओर से उसका जवाब भी बढ़ने लगा। एक समय ऐसा आया जब बागियों को एहसास हुआ सत्तातंत्र बहुत सख्त है और वे उससे कभी जीत नहीं पाएंगे, चाहे वे कितना भी नुकसान पहुंचा दें या कितनी भी हत्याएं कर डालें। इस समय तक वे थक चुके थे और सुलह करना चाहने लगे थे। और सरकार ने भी उदारता बरती। जीत का दावा करने या निर्णायक वार करने की जगह उसने राजनीतिक सुलहनामा प्रस्तुत किया। तुम्हें क्या चाहिए? अपनी पहचान बनाए रखने के लिए अपना राज्य चाहिए? कुछ विशेष कानून चाहिए? अपने राज्य में राजनीतिक ताकत चाहिए? तुम्हें यह सब मिलेगा, बस भारतीय संविधान को कबूल कर लो। अगर तुम्हें यह जस का तस पसंद नहीं है तो हम विशेष प्रावधान जोड़ सकते हैं (नगालैंड के लिए अनुच्छेद 371, और शिलांग शांति समझौता, 1975)। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हम तुम्हें राजनीतिक सत्ता भी सौंप देंगे।
अब इस क्षेत्र में काफी कुछ बदल चुका है। अगर हम छलांग मारकर मोदी के दौर में आ जाएं, तो सबसे बड़ा फर्क यह दिखेगा कि इस क्षेत्र के अंदर और गलती से ‘मेनलैंड’ कहे जाने वाले क्षेत्र के बीच आवाजाही की सुविधा अविश्वसनीय रूप से सुधर गई है। किसी भी क्षेत्र तक पहुंचने की असुविधा ही इस क्षेत्र और दिल्ली के बीच एक बड़ी बाधा थी। पिछले नौ वर्षों में हाईवे की संख्या में नाटकीय वृद्धि हुई है, रेल कई और इलाकों तक पहुंच रही है और हवाई यात्रा में चमत्कारी सुधार हुआ है, किसी बड़े महानगर से किसी राज्य में जाकर अगली सुबह लौट आया जा सकता है। या इसका उलटा भी हो सकता है। शांति, सम्पर्क और भारत की उछाल मारती अर्थव्यवस्था ने उत्तर-पूर्व के सुपर प्रतिभाशाली युवाओं को रोजगार के लिए देश भर में फैलने का मौका प्रदान किया है। इसने मानसिक तथा भावनात्मक जुड़ाव के साथ राष्ट्रीय भावना और भारतीयता को भी बढ़ावा दिया है। इस बीच, मोदी सरकार ने अपना राजनीतिक, राष्ट्रवादी अभियान भी चलाया है। उसने इस क्षेत्र में 19वीं-20वीं सदी में अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने वाले नायकों-नायिकाओं के योगदान को प्रचारित किया है, मसलन- रानी गाइडिंलिउ (नगा), कनकलता बरुआ (असम), यू तिरोट सिंग (खासी), बीर टिकेंद्रजीत सिंह (मेतेई, मणिपुर) आदि। मुगल हमलावरों को परास्त करने वाले लचित बरफुकन को राष्ट्रीय नायक का दर्जा दिया गया है। लेकिन भाजपा ने कुछ बड़ी गलतियां भी की। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण नए नागरिकता कानून सीएए और एनआरसी की खिचड़ी है। पर उसने जल्द ही अपनी गलती पहचान भी ली है।
Date:07-03-23
कब खुलेगी चुनाव सुधारों की बहुप्रतीक्षित फाइल ?
अभय कुमार दुबे, ( अम्बेडकर विवि, दिल्ली में प्रोफेसर )
सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग का गठन करने के नियम बदल दिए हैं। अब प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सर्वोच्च न्यायाधीश को मिलाकर बनी कमेटी जिन नामों की सिफारिश करेगी, राष्ट्रपति उन्हीं में से आयोग के मुखिया और उनके सहयोगी आयुक्तों को चुनेंगे। हम सभी को उम्मीद हो चली है कि इन नई प्रक्रिया से यह आयोग अधिक स्वायत्त, स्वतंत्र और सरकारी दबावों से मुक्त बनेगा। यह हमारे लोकतंत्र के लिए एक खुशखबरी है। जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 324 में पहले से ही दर्ज था, यह व्यवस्था तब तक चलती रहेगी जब तक संसद आयोग के गठन के बारे में कानून नहीं बना देती। यहां सोचने की बात यह है कि अगर संसद पिछले तिहत्तर सालों में अपनी यह जिम्मेदारी निभा देती तो सुप्रीम कोर्ट को यह हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ती। जाहिर है कि न इस सरकार और न ही किसी और सरकार ने इस बारे में पहलकदमी लेने की कोशिश की। यह हालत निर्वाचन आयोग के गठन की ही नहीं है, बल्कि चुनाव सुधारों के समग्र प्रश्न की भी है। चुनाव प्रक्रिया को बेहतर बनाने, चुनाव प्रणाली में सुधार लाने, उसमें खर्च होने वाली रकम के नियमन में, उस पर से बाहुबल-धनबल-जातिबल का रुतबा हटाने के मामले में दिया गया हर सुझाव ठंडे बस्ते में डाला जाता रहा है।
चुनाव-सुधारों की जरूरत की ओर सबसे पहले सत्तर के दशक में जयप्रकाश नारायण का ध्यान गया था। उन्होंने न्यायमूर्ति वी.एम. तारकुण्डे की अगुआई में एक समिति गठित की, जिसकी रपट 1975 में सामने आई। इसके बाद से कई कमेटियों, आयोगों और अध्ययनों का सिलसिला शुरू हो गया। 1990 में दिनेश गोस्वामी कमेटी गठित की गई। 1998 में इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने मुख्य रूप से चुनाव में खर्च होने वाले धन की समस्या पर विचार किया। 1999 में विधि आयोग ने 170 पृष्ठ की रपट जारी की, जिसमें व्यापक चुनाव सुधारों की सिफारिशें की गई थीं। निर्वाचन आयोग भी अस्सी के दशक से ही चुनाव सुधारों के लिए तरह-तरह की पहलकदमियां लेता रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों ने भी कई पहलुओं से चुनाव-प्रक्रिया को सुधारा है। विरोधाभास यह है कि इन प्रयासों के बावजूद चुनाव-प्रक्रिया से धनबल, बाहुबल और अपराधीकरण को बहिष्कृत नहीं किया जा सका है। इसका सबसे बड़ा कारण है दलों की हिचक, जिससे भारतीय लोकतंत्र निर्वाचन की आदर्श संरचनाओं से दूर बना हुआ है।
जन-प्रतिनिधित्व कानून की धारा 77 की उपधारा (1) का ताल्लुक चुनाव में होने वाले खर्चे से है। मूलत: इसका मतलब था उम्मीदवार के दोस्तों और रिश्तेदारों या उसके एजेंटों द्वारा किए जाने वाले व्यय को भी खर्च सीमा के तहत लाना। खर्च सीमा के उल्लंघन का अर्थ था चुनाव लड़ने पर छह साल की पाबंदी। 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में उठे विवाद पर विचार करके फैसला दिया था कि दोस्तों, एजेंटों और राजनीतिक दलों द्वारा किया जाने वाला खर्च भी उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले व्यय में शुमार किया जाना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात मान ली जाती तो चुनाव को धनबल के जरिए प्रभावित करने पर काफी हद तक रोक लग सकती थी। लेकिन फैसला आने के फौरन बाद एक अध्यादेश जारी करके उपधारा (1) में एक व्याख्या जोड़कर इसे निष्प्रभावी कर दिया गया। बाद में यह अध्यादेश संसद द्वारा जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन की तरह पारित हो गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कई बार अपने प्रेक्षणों में संसद से अपील कर चुका है कि वह इस मसले पर इस प्रकार का विधि-निर्माण करे, जिससे चुनाव में धनबल के कारण विकृतियां न आएं, पर अभी तक हमारे विधिकर्ताओं के कान पर जूं भी नहीं रेंगी है। विधि आयोग इंद्रजीत गुप्ता कमेटी की वह सिफारिश मान चुका है, जिसमें प्रयोगात्मक रूप से चुनावों की आंशिक सरकारी फंडिंग का सुझाव दिया गया था। पर अभी तक यह सुझाव की शक्ल में ही है। इसकी जगह जो लागू किया गया है, उसे हम इलेक्टोरल बांड्स के नाम से जानते हैं। इससे तो फंडिंग की विकृतियों में इजाफा ही हुआ है।
Date:07-03-23
प्रदूषण के कारणों की पड़ताल केवल कोयले तक ही सीमित क्यों ?
सुनीता नारायण
जलवायु परिवर्तन पर जब भी बात होती है तो आखिर कोयला ही क्यों निशाने पर आता है? कोयले की तरह ही प्राकृतिक गैस भी एक जीवाश्म ईंधन है, जो गैस उत्सर्जित करती है और वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी का कारण बनती है। मगर इसकी चर्चा कोई क्यों नहीं करता? मैं समझ रही हूं कि यह प्रश्न असहज है मगर इसका उत्तर जानना भी आवश्यक है। मैं इस बात की गंभीरता समझती हूं कि कार्बन डाईऑक्साइड गैस का उत्सर्जन कम करना जरूरी है। मगर हम जो कुछ भी कर रहे हैं उन्हें लेकर सभी बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।
पर्यावरणविद् होने के नाते मैं भली-भांति समझती हूं कि कोयले का इस्तेमाल ठीक नहीं है और इससे वातावरण में जो धुआं उठता है वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कोयले का इस्तेमाल इस वजह से भी अच्छा नहीं माना जा सकता क्योंकि हजारों लघु एवं मझोली औद्योगिक इकाइयों में यह जलाया जाता है जहां प्रदूषण नियंत्रित करना महंगा है या इससे होने वाले प्रदूषण पर नजर रखना मुश्किल होता है। इसके अलावा ताप विद्युत संयंत्रों में भी कोयले का इस्तेमाल होता है। इससे स्थानीय स्तर पर प्रदूषण फैलता है। कई ताप विद्युत संयंत्र पुराने हैं और इन्हें नया रूप देना संभव नहीं है। इनमें ऐसी तकनीकी उपकरण नहीं लगाए जा सकते हैं जो पार्टिक्यूलेट मैटर (पीएम), सल्फर डाईऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि का उत्सर्जन नियंत्रित करते हैं।
यही कारण है कि वायु प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली में कोयले का इस्तेमाल प्रतिबंधित कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में पुराने पड़ चुके कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली के 100 किलोमीटर के दायरे में कोयले का इस्तेमाल रोक दिया गया है। ईंधन के रूप में कोयले का इस्तेमाल करने वाले सभी भट्ठियों को प्राकृतिक गैस या अन्य स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर इन्हें बंद किया जा सकता है। मूल लक्ष्य उद्योगों और वाहनों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में बिजली के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करना है। यह बिजली अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से पैदा की जाएगी। हालांकि अंतरिम अवधि में प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल एक विकल्प है। कोयले की तुलना में इसके इस्तेमाल से वायु कम प्रदूषित होती है। अब दिक्कत यह है कि प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ गए हैं। यूक्रेन संकट और यूरोप में ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस की जरूरत दोनों आंशिक रूप से दाम में बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी हैं। इस समय यूरोप में प्राकृतिक गैस की मांग बढ़ गई है जिससे इसकी उपलब्धता प्रभावित हुई है। इसका सीधा असर भारत में स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ने के प्रयासों पर हो रहा है।
मैं कोयले के इस्तेमाल की पक्षधर नहीं हूं मगर मेरा प्रश्न फिर भी कोयला बनाम प्राकृतिक गैस के इर्द-गिर्द है क्योंकि स्थानीय और वैश्विक प्रदूषण का विज्ञान एक जैसा नहीं है। कोयला जलाने पर जितनी मात्रा में कार्बन डाईऑक्साइड और मीथेन गैस निकलती है उनका आधा प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल से उत्सर्जित होता है। ये स्थानीय स्तर पर प्रदूषण फैलाने वाले नहीं हैं। ये लंबे समय तक वातावरण में अपना अस्तित्व बनाए रह सकते हैं जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है।
कार्बन डाईऑक्साइड और मीथेन दोनों के प्रबंधन के दो तरीके हो सकते हैं। पहली तकनीक के तहत ईंधन के रूप में कोयले और प्राकृतिक गैस की क्षमता बढ़ाई जा सकती है या अक्षय ऊर्जा की तरफ कदम बढ़ाया जा सकता है। दूसरी तकनीक के तहत इन दोनों ईंधन का इस्तेमाल जारी रखा जा सकता है मगर कार्बन डाईऑक्साइड गैस का भूमिगत भंडारण करना होगा। प्राकृतिक गैस के मामले में मीथेन गैस का भंडारण सावधानीपूर्वक करना होगा और वातावरण में इसका स्राव रोकना होगा। मैं इसलिए यह कह रही हूं ताकि हम स्थानीय और वैश्विक प्रदूषण में अंतर करने की जरूरत समझ सकें और दोनों को एक साथ जोड़कर नहीं देखें। जलवायु परिवर्तन के लिहाज से कोयला और प्राकृतिक गैस दोनों ही खराब हैं। ईंधन के इन दोनों स्रोतों पर निर्भरता धीरे-धीरे कम करने के लिए रणनीति तैयार करने की जरूरत हैं। अगर ऐसी बात है तो कोयले का इस्तेमाल कर अपनी अर्थव्यवस्था खड़ी करने वाला यूरोपीय संघ गैस को भविष्य के ईंधन के रूप में देख रहा है?
यूरोपीय संघ गैस को हरित ईंधन के तौर पर प्रचारित कर रही है। तेल एवं गैस कंपनियां इसे आवश्यक ऊर्जा स्रोत बता रही हैं और अधिक से अधिक गैस निकाल रही हैं। वास्तव में अब यह तर्क दिया जाने लगा है कि प्रश्न प्राकृतिक गैस पर लगातार निर्भरता का नहीं है, बल्कि उत्सर्जन कम करने की जरूरत अधिक हो गई है। यह भी कहा जा रहा है कि हरित ऊर्जा के इस्तेमाल की तरफ कदम बढ़ाने के लिए ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ (अक्षय ऊर्जा या अन्य हरित ईंधन की मदद से उत्पन्न हाइड्रोजन) आवश्यक नहीं है। प्राकृतिक गैस से तैयार ‘ब्लू हाइड्रोजन’ भी हरित ईंधन होता है मगर इसके लिए उत्सर्जन कम करने और कार्बन डाईऑक्साइड का सावधानी पूर्व भंडारण करना पड़ता है। इस तरह, पूरा जोर अब उत्सर्जन कम करने पर है न कि जीवाश्म ईंधन (प्राकृतिक गैस) का इस्तेमाल धीरे-धीरे कम करने पर है। मैं एक बार फिर पूछती हूं कि कोयले के मामले में भी उत्सर्जन कम करने पर चर्चा क्यों नहीं की जा सकती है?
इंटरनैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐंड यूनिवर्सिटी कॉलेज, लंदन के ग्रेग मटीट एवं अन्य ने ‘नेचर क्लाइमेट’ में प्रकाशित एक पत्र में इस बात पर चर्चा की है कि किस तरह जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी समिति (आईपीसीसी) ने गैस एवं तेल पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता का कमजोर आकलन लिया है। कोयले पर निर्भरता पर पूरी तरह समाप्त करने की तुलना में 2030 तक गैस का इस्तेमाल केवल 14 प्रतिशत कम करने की जरूरत बताई गई है। आईपीसीसी ने कहा है कि कोयले पर निर्भरता अगले 10 वर्षों में पूरी तरह समाप्त किए जाने की जरूरत है तभी औद्योगिक काल से पूर्व की तुलना में तापमान में बढ़ोतरी 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगी। पत्र में कहा गया है कि तापमान में बढ़ोतरी 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोयला, तेल एवं गैस से होने वाले उत्सर्जन में बड़ी कटौती करनी होगी। उनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी समिति का अपरिपक्व आकलन कोयले पर निर्भर दक्षिणी गोलार्द्ध के देशों पर भारी दबाव डाल रहा है। वास्तव में पत्र में कहा गया है कि विकासशील देशों को किसी भी अन्य देश की तुलना में दोगुना रफ्तार से स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ना होगा।
प्रश्न यह है कि पश्चिमी देशों को प्राकृतिक गैस के बेरोक-टोक इस्तेमाल की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए। मैं ये प्रश्न स्वच्छ ऊर्जा की तरफ कदम बढ़ाने की जरूरत से इनकार करने के लिए नहीं पूछती हूं, बल्कि इसलिए पूछती हूं कि इनके कुछ प्रत्युत्तर सामने आ सकें। ये प्रत्युत्तर एक साझा एवं स्वच्छ भविष्य तैयार करने में मदद करेंगे।
पूछताछ और सियासत
संपादकीय
सीबीआई ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से उनके घर जाकर पूछताछ की है और इसके बाद राजनीतिक सरगर्मी का बढ़ना स्वाभाविक ही है। नौकरी के बदले जमीन का मामला नया नहीं है। समय-समय पर सीबीआई की सक्रियता बढ़ती है, जिससे एक तरफ जहां दूध का दूध और पानी का पानी होने की उम्मीद बंधती है, तो वहीं दूसरी तरफ, राजनीति भी तेज हो जाती है। सीबीआई अधिकारी सुबह पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे और बताया जाता है कि पूछताछ के लिए दिन और समय का चयन आरोपी पक्ष ने ही किया था। विशेष रूप से, दिल्ली की एक अदालत द्वारा 27 फरवरी को राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव व बेटी मीसा भारती के साथ 14 अन्य लोगों को 15 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी करने के एक हफ्ते बाद यह पूछताछ हुई है। मतलब, आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में सरगर्मी बनी रहेगी।
देर-सबेर इस मामले में राबड़ी देवी से पूछताछ होनी ही थी और यह औचक हुई पूछताछ नहीं है। वैसे, इस मामले में सीबीआई को काफी पहले ही जांच और कार्रवाई पूरी कर लेनी चाहिए थी। यह मामला 2005-06 का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। सीबीआई के आरोप पत्र में तत्कालीन रेलवे महाप्रबंधक का नाम भी शामिल है। शिकायत है कि इस घोटाले में नौकरी या कोई मदद देने के लिए परोक्ष रूप से भूमि के रूप में रिश्वत ली गई। वैसे यह मामला इतना सीधा या सुलझा हुआ नहीं है, वरना जांच एजेंसियां काफी पहले ही इस मामले का सही समापन कर चुकी होतीं। अगर योग्यता को ताक पर रखकर किसी को नियुक्ति दी गई है, तो कहने की जरूरत नहीं कि यह बहुत गंभीर मामला है। नियुक्ति करते हुए कुछ अन्य चालाकियों की भी शिकायत है, लेकिन अब सीबीबाई को आगे आकर तेजी के साथ इस मामले को न्याय के अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। भ्रष्टाचार के मामले में अगर इतनी देरी की जा रही है, तो यह निंदनीय है और अगर भ्रष्टाचार के नाम पर लंबे समय तक कोई मामला खींचकर किसी को परेशान किया जा रहा है, तब तो और दुखद है। केंद्रीय एजेंसियों को अपनी विश्वसनीयता की ज्यादा चिंता होनी चाहिए और एजेंसियां जितनी जल्दी न्याय तक पहुंचेंगी, देश-समाज के लिए उतना ही अच्छा होगा। भ्रष्टाचार के मामले में किसी को राजनीतिक स्तर पर बचाने या फंसाने की साजिश के लिए रत्ती भर गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जब ऐसी कोई गुंजाइश छूट जाती है, तब ऐसे मामलों पर सियासत तेज होती है।
आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के मामले में जिस तरह से कुछ विपक्षी पार्टियां एकजुट विरोध के साथ सामने आई हैं, उसे नजरंदाज नहीं किया जा सकता। इस विरोध की अपनी राजनीति हो सकती है और इसका जमीनी राजनीतिक असर चुनावों में साफ दिख सकता है, पर इसका सटीक जवाब पूरा सच सामने लाकर जांच एजेंसियां ही दे सकती हैं। हालांकि, ऐसे मामलों में सभी पार्टियां समान रूप से मुखर नहीं हैं। सबका अपना-अपना पक्ष है। पर जांच एजेंसियों के आगे ऐसे जितने भी मामले हैं, उनमें उनकी समान सक्रियता दिखनी चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीतिक एकजुटता की बात हर पार्टी करती है, पर जब एकजुट कार्रवाई का मौका आता है, तब सबका दोहरापन दिख जाता है। राजनीतिक पार्टियों के साथ ही जांच एजेंसियों को भी यह देखना चाहिए कि देश का हित किसमें है।