06-05-2023 (Important News Clippings)
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Date:06-05-23
The Lonely Aren’t Alone
Can & should govts really combat loneliness?
TOI Editorials
Way back in 1964, when the then US surgeon general linked cigarettes to cancer and heart disease, his report went on to impact healthcare policies all around the world. Today’s surgeon general Vivek Murthy’s advisory is that loneliness is as dangerous as smoking, and significantly raises the risks of heart disease as well as stroke. But it’s likely to move only a few rich countries to shift a little expenditure towards social connection targets. This is not at all because “the epidemic of loneliness and isolation” is frozen at the rich west’s boundaries. Neither poverty nor geography provide any immunity at all.
Still, measuring loneliness is widely seen as inherently imprecise.
Variations such as the interview’s location and the interviewer’s characteristics can majorly swing responses, which in any case can reveal more about normative desires than what the respondent feels. Countries like India anyway lack the kind of deep associative data that Murthy can cite, which is reflective of a larger healthcare deficit here. In the most populous state of UP, out-of-pocket estimates are an eye-watering 71% of total health expenditure. In the US, on the other hand, even if monies were allocated for schemes Murthy recommends, what he doesn’t address is how these would sidestep the “polarisation” that has unhealthily shrunk discussion networks in the first place.
Finally, and most importantly in the Indian context, solitude as a choice should not get extinguished before it has even lived. Remember how the forced domestic confinement of Covid was nightmarish for many, even if many others felt acutely thankful for how family held them through the pandemic. Likewise, women and young people may prefer new-age autonomy over some idealised intergenerational family cohesion. What is key is to feel agency. And for everyone who is lonely, knowing that they are a multitude may be some comfort.
Date:06-05-23
India’s Stories
No film, disliked by right or left, should be banned
TOI Editorials
That the Supreme Court and the high courts of Madras and Kerala refused to stall the release of a film, The Kerala Story , is right in principle – films or books or art should not be banned, whoever likes or dislikes them. But the other point is that these are not questions for courts. An overburdened judiciary has far more pressing matters to attend to. On films, the censor board is the (often ham-handed) regulator. If it okays a movie, the matter should end there. True, in India, it often doesn’t, and often likes and dislikes are coarse political strategies. For example, the ungodly fuss over a song in Pathaan . But because freedom of expression often seems fragile, it’s important to have a one-step clearance – the censors, in this case.
The Kerala Story is being called a piece of political propaganda by its critics, and some are arguing it will vitiate community relations. And those who are enthused by it have themselves taken repeated offence at many films, including those on OTT platforms. All of these objections from all sides, whether articulated thoughtfully or crudely, cite audiences’ sensitivity and feelings. The point is to let audiences see these films.
What film regulation in India needs is for the censors to adopt a very light touch, and the restoration of the film certification appellate tribunal. Making high courts the venue of appealing a censor board decision is illogical. The world’s largest film industry is, sadly, nowhere near being its freest.
Date:06-05-23
Ethnic quagmire
Violence in Manipur could have been avoided had the government stayed above the fray
Editorial
The concept of “unity in diversity” is not an abstract one. In a multi-ethnic national or provincial setting, the accommodation of differences in a way that bestows socio-cultural recognition of identities while striving for constitutional unity and equality through governance is a must for progress. The conditions for a conflict arise when identities tighten up and become exclusivist, leading to grievances over perceived neglect of one group. But good governance that focuses on accommodation and dialogue helps stem the possibilities of a deterioration of such conditions into violence. The spurt of violence in Manipur that led to mass displacement, the loss of lives, vandalisation of houses, churches, temples besides arson across five districts, might have been a consequence of a long-standing hill-valley identity divide in the State, but it was also avoidable. The trigger was a rally called by the All Tribal Students’ Union, Manipur, on Wednesday, protesting the move to concede a demand for ST status, following a High Court order, to the Meiteis, the majority group. The tribal groups are opposed to this demand which is not uniformly endorsed by all sections of the Meiteis. While the grievance that according ST status would eat into the reservation pie for the hill tribal communities seems to be somewhat valid, their raging concern that this will compromise traditional land ownership is not entirely born out of reason and has been used by tribal leaders to whip up hysteric anti-valley sentiments. The conflagration was also the consequence of brewing discontent against what tribal groups perceived as the State government’s biased actions.
If the State’s Bharatiya Janata Party-led government had acted with alacrity and removed the perception that it was biased towards one dominant section, this situation would not have come to pass. In its over-zealousness in a “war against drugs”, the government had indulged in eviction drives which included one that had affected a Kuki village in March and had prompted some of the BJP’s tribal MLAs to raise this issue of a perceived bias in governance and seek a change in the party’s State leadership. Evictions ostensibly done for forest protection and in the name of removing “outsiders” tend to cause passions to rile up among people dependent upon the hills for a livelihood; doing so without recourse to resettlement and compensation only heightens a sense of injustice among those affected. With the Union government taking charge of security, a tamping down of the violence should follow, but for the grievances to melt down, the faltering State government must convene an all-party mechanism to reach out to the people across ethnic divides.
छोटी खेती को उत्पादक नहीं बताना साजिश है
संपादकीय
पिछले पांच दशकों में खेती की औसत जोत (प्रति किसान परिवार खेत का आकार ) 2.28 से 1.06 हेक्टेयर हो गई, जबकि खाद्यान्न उत्पादन छह गुना बढ़ा। चावल, गेहूं, फल, सब्जी और गन्ना उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर जबकि दूध और कपास उत्पादन में पहले और अंडा – मछली में तीसरे स्थान पर पहुंचा। कोई सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी नहीं कहेगा कि लगातार छोटी होती जोत की जगह खेती का कॉर्पोरेटाइजेशन होने से ही कृषि क्रांति संभव होगी। हाल के कुछ दशकों में छोटी खेती का दानवीकरण किया गया है, ताकि पूंजीपति एक बार फिर जमीन के मालिक बन किसानों को पूर्णतः मजदूर बना दें। यह लघु व सीमांत किसान ही हैं, जिनका पूरा परिवार छोटी-सी जमीन पर बहुफसलीय खेती, सब्जी और दाल ही नहीं उगा रहा, बल्कि उसी जमीन पर पशुपालन भी कर रहा है। लेकिन देश में श्रम का मूल्य भी अनाज और अन्य कृषि उत्पादों की कीमतों की तरह कम होते रह गया है। किसी जमीन की उपादेयता नापने के लिए प्रति हेक्टेयर उपज की जगह कुल आउटपुट लेना ही छोटी जोत वाली खेती का सच बताएगा।
लोकतंत्र को कमजोर करता विलंबित न्याय
सीबीपी श्रीवास्तव, ( लेखक सेंटर फार अप्लायड रिसर्च इन गवर्नेंस के अध्यक्ष हैं )
समानता और स्वतंत्रता जैसे मूलभूत लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति तक सही समय पर न्याय उपलब्ध हो। भारतीय न्यायिक तंत्र में न्याय का अर्थ निष्पक्षता है तो इस कारण इसकी उपलब्धता में देरी अंतत: नैसर्गिक न्याय और लोकतंत्र दोनों के विरुद्ध हो जाती है। संविधान में न्याय को लोकतंत्र का सर्वोपरि मूल्य मानकर ही उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वरूपों का उल्लेख उद्देशिका में भी किया गया है। ऐसे में यह राज्य का पहला दायित्व है कि वह प्रत्येक व्यक्ति तक अविलंब न्याय वितरण सुनिश्चित करे। देश में लंबित मुकदमों के बोझ से यह चुनौती बड़ी विकराल हो जाती है। दिसंबर 2022 तक कुल पांच करोड़ लंबित मामलों में से 4.3 करोड़ से अधिक मामले जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित हैं। वहीं, अगस्त 2022 तक उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की कुल संख्या 71,411 थी। ऐसे में बड़ा प्रश्न यही है कि हम अपने न्याय तंत्र में लगातार बढ़ते हुए बैकलाग से कैसे निपटेंगे कि आम आदमी को समय से न्याय मिले?
उच्चतम न्यायालय ने 1979 में हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य मामले में त्वरित सुनवाई के अधिकार को मान्यता देते हुए उसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में शामिल किया था। न्यायालय ने कहा था कि त्वरित सुनवाई आपराधिक न्याय तंत्र का मूल तत्व है और सुनवाई में देरी अपने आप में किसी व्यक्ति को न्याय से वंचित करना है। ब्रिटेन में 1215 में आए मैग्नाकार्टा की धारा 40 में यह उल्लेख किया गया था कि ‘हम किसी को न्याय के अधिकार से वंचित या विलंबित नहीं करेंगे।’ चूंकि मैग्नाकार्टा को मानवाधिकारों का पहला वैश्विक चार्टर कहा जाता है और उस हिसाब से देखें तो न्याय मिलने में विलंब एक प्रकार से मानवाधिकारों का भी उल्लंघन है। अमेरिकी संविधान के छठे संशोधन में भी त्वरित सुनवाई को प्राथमिकता की बात कही गई है। स्पष्ट है कि त्वरित न्याय या सुनवाई का सीधा संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों की गरिमा से है।
देश में प्रति दस लाख लोगों पर 21 न्यायाधीश हैं। जबकि विधि आयोग के हिसाब से यह संख्या कम से कम 50 होनी चाहिए। स्वाभाविक है कि इससे न्यायाधीशों पर बोझ बढ़ता है और कार्यकुशलता प्रभावित होती है। इस बीच उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 2014 में 906 की तुलना में 2020 में बढ़कर 1,079 हो गई है तो अधीनस्थ न्यायालयों में भी न्यायाधीशों की संख्या 2014 में 19,518 से बढ़कर 2020 में 24,225 हुई है। फिर भी, यह बढ़ोतरी अपर्याप्त है। लंबित मामलों के अंबार पर दृष्टि डालें तो सरकार ही सबसे बड़ी वादी या कहें कि मुकदमेबाज है। इसका एक कारण सरकारी क्षेत्र की वह कार्यसंस्कृति भी है, जहां शिकायत निवारण तंत्र सुदृढ़ नहीं होता। इससे तमाम मामले अदालत की देहरी तक पहुंच जाते हैं। इस बढ़ते बोझ का असर अन्य मामलों पर पड़ता है।
संप्रति डिजीटलीकरण कई क्षेत्रों में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है तो न्यायिक क्षेत्र में भी उसका लाभ उठाने हेतु बजट में ई-कोर्ट के लिए 7,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं, मगर निचली अदालतों में आवश्यक बुनियादी ढांचे के अभाव में यह योजना तुरंत परिणाम देने में शायद ही सफल हो। समय के साथ आ रहे परिवर्तनों और संशोधित कानूनों के कारण भी नए प्रकार के विवाद सामने आने लगे हैं। इससे भी लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि की समस्या गंभीर हुई है। इसका संज्ञान लेते हुए 2008 में न्यायमूर्ति एन. जगन्नाथ राव की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन की संकल्पना पर कार्य करने की सिफारिश की थी। इससे नए मामलों के पंजीकृत होने से न्यायपालिका पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ का भी मूल्यांकन किया जा सकेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि न्यायपालिका प्रौद्योगिकी की सहायता से बुनियादी ढांचे में सुधार की राह पर है, लेकिन मध्यस्थता और उसके केंद्रों में सुधार के लिए बजटीय आवंटन अब भी कम है। मद्रास और दिल्ली जैसे प्रमुख उच्च न्यायालयों के अपने मध्यस्थता केंद्र हैं, लेकिन ऐसे और केंद्र बनाने के लिए भारी संसाधनों की आवश्यकता होगी। दरअसल, मध्यस्थता अदालत औपचारिक रूप से मामला शुरू किए बिना पक्षकारों के बीच विवादों को हल करने का एक तंत्र है। इसमें विवाद समाधान के लिए एक तटस्थ व्यक्ति (मध्यस्थ) नियुक्त किया जाता है और उसका निर्णय कानूनी रूप से लागू करने योग्य होता है। यह औपचारिक अदालती मामले की तुलना में किफायती है तो इसके लिए व्यापक बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता है।
सैकड़ों साल पुराने कानून भी न्यायिक प्रक्रिया में देरी की वजह बने हुए हैं। इस कारण न्यायालय का समय और संसाधन क्षेत्राधिकार, कार्रवाई के कारण, नोटिस की पर्याप्तता, वाद के संशोधन और अन्य प्रक्रियात्मक मामलों पर तर्कों में बर्बाद होते हैं। विधि आयोग ने भी कानूनों में सुधारों के लिए 14वीं, 27वीं, 41वीं, 48वीं, 54वीं, 71वीं, 74वीं, 77वीं, 79वीं और 144वीं रिपोर्ट के माध्यम से इस समस्या की ओर बार-बार संकेत दोहराया है। इस दिशा में मोदी सरकार ने कुछ पहल की है, लेकिन यह गति और तेज करनी होगी। कानून की जटिल शब्दावली भी ससमय न्याय में बड़ा अवरोध है, जिससे तमाम पहलुओं की व्याख्या करना एवं समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कानूनों को सरल बनाना भी उतना ही आवश्यक है। न्यायिक तंत्र में एक प्रमुख अंशभागी होने के कारण अधिवक्ता वर्ग की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें भी अपनी जिम्मेदारियों का परिचय देना होगा। वे भी हड़ताल जैसे कदम उठाने से बचें। हरीश उप्पल बनाम भारत संघ, 1988 मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वकीलों को हड़ताल पर जाने या बहिष्कार के आह्वान का कोई अधिकार नहीं होगा, यहां तक कि सांकेतिक हड़ताल भी नहीं, मगर इसके बावजूद समय-समय पर हड़तालें आम हैं। यदि हमें समय से न्याय सुनिश्चित करना है तो इन अवरोधों को दूर करते हुए, न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ ही पर्याप्त संवेदनशीलता का भी परिचय देना होगा।
Date:06-05-23
मणिपुर की आग
संपादकीय
मणिपुर में फैली व्यापक हिंसा के मद्देनजर अब इस उपद्रव में शामिल लोगों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया गया है। वहां भारी संख्या में सेना, असम राइफल्स और स्थानीय पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहां की स्थिति का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि नौ हजार से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। मणिपुर सरकार का कहना है कि लोग गलतफहमी के चलते हिंसा पर उतारू हो गए हैं। मगर सवाल है कि यह गलतफहमी पैदा कैसे हुई, क्या सरकार ने उसे दूर करने का कोई प्रयास किया। अगर सरकार ने सचमुच गंभीरता से इस मसले को सुलझाने का प्रयास किया होता, तो शायद यह नौबत ही न आने पाती। दरअसल, मणिपुर उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक आदेश दिया, जिसमें कहा गया है कि सरकार मैतेई समुदाय के लोगों को आदिवासी समुदाय का दर्जा देने पर विचार करे। मैतेई लोग अपने को आदिवासी समुदाय में शामिल करने की मांग कर रहे हैं इसी को लेकर दूसरे आदिवासी समुदाय के लोगों ने हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि यह मामला नया नहीं है, मैतेई समुदाय लंबे समय से अपने को आदिवासी समुदाय में शामिल करने की मांग कर रहा है। इसी संबंध में अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था। मगर इस हिंसक प्रदर्शन की असली वजह अदालत का फैसला नहीं, बल्कि सरकार का रवैया है।
घायल बीजेपी विधायक को किया गया एयरलिफ्ट, आर्मी को मिले फ्लैग मार्च के ऑर्डर, जानिए ताजा हालात इस साल फरवरी में जब सरकार ने पहाड़ी इलाकों से अवैध प्रवासियों को निकालना शुरू किया था, तभी पहली बार हिंसा भड़की थी। वहां की नगा और कुकी समुदाय की तैंतीस जातियों को जनजाति का दर्जा मिला हुआ है और उनके लिए चिह्नित भूभाग पर किसी गैर-जनजातीय समुदाय के व्यक्ति का कब्जा नहीं हो सकता। मगर जिन लोगों को प्रवासी बता कर बाहर निकाला गया, कुकी समुदाय उन्हें अपने लोग बता रहा था। दरअसल, विवाद की असल वजह यही है कि अगर अदालत के कहने पर सरकार ने मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दे दिया, तो वे नगा और कुकी के लिए आरक्षित भूखंडों पर भी कब्जा जमाना शुरू कर देंगे। मैतेई समुदाय वहां आर्थिक और राजनीतिक रूप से काफी ताकतवर है। उनके हिस्से में भूखंड बेशक कम हो, पर संख्या बल में वे जनजातीय समुदायों से काफी अधिक हैं और प्रदेश की राजनीति में साठ में से चालीस विधानसभा सीटों पर काबिज हैं। मिजोरम के लोगों को हिंसा के बीच से निकालने के लिए जारी हैं प्रयास, सरकार के नोटिस में क्या है ऐसे में जनजातीय समुदायों को भय है कि मैतेई समुदाय उनका हक छीन लेगा। मैतेई समुदाय का कहना है कि मणिपुर के भारत में विलय से पहले उसे जनजातीय समुदाय का दर्जा मिला हुआ था, इसलिए उसकी पुरानी पहचान लौटा दी जाए। इसी पर विचार के लिए अदालत ने कहा है।
ऐसा नहीं कि मणिपुर सरकार जनजातीय और गैर-जनजातीय समुदायों के बीच लंबे समय से चल रहे इस संघर्ष से अनजान है। जब फरवरी में उसने प्रवासियों को बाहर निकालने का अभियान शुरू किया, तभी उसे इन दोनों के बीच सामंजस्य बिठाने का प्रयास करना चाहिए था। पूर्वोत्तर में जातीय संघर्ष जब-तब हिंसक रुख अख्तियार कर लेता है और उसके चलते वहां का सारा जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। नाहक लोग मारे जाते हैं। ऐसे में अगर सरकार कह रही है कि गलतफहमी के चलते लोग हिंसक हो उठे हैं, तो उस गलतफहमी को दूर करने की जिम्मेदारी भी उसी की है। मगर अभी तक उसकी तरफ से कोई ऐसी पहलकदमी नहीं देखी गई है। वह सेना के बल पर लोगों के विरोध को दबाने का प्रयास कर रही है। इस तरह विरोध शायद ही दबे।
Date:06-05-23
मणिपुर में तनाव
संपादकीय
मणिपुर में आदिवासियों और बहुसंख्यक मैतेई समुदाय के बीच भड़की हिंसा बहुत दुखद और निंदनीय है। तनाव इतना बढ़ गया है कि हजारों लोग विस्थापित होने या अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। स्थिति यहां तक बिगड़ गई थी कि उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश पारित हो गए थे। मणिपुर के अनेक इलाकों में सेना को स्थिति संभालने के काम में लगाया गया है। बड़ी संख्या में प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? अपेक्षाकृत शांत मणिपुर में इस तरह से जातीय हिंसा क्यों भड़की? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अव्वल तो लोगों को संवेदना और समझदारी का परिचय देना चाहिए था, पर यह एक दुखद सामाजिक पहलू है कि जातियों या समुदायों के बीच दूरियां या अविश्वास की भावना बढ़ रही है। इससे भी बढ़कर चिंता की बात यह है कि समाज में स्वार्थ तेजी से बढ़ रहा है। किसी भी तरह के सरकारी लाभ के लिए लोग पहले की तुलना में ज्यादा लालायित हैं और दुखद रूप से यह भी चाहते हैं कि सरकारी लाभ उनके अलावा किसी और को न मिले।
दरअसल, मामला यह है कि 19 अप्रैल को मणिपुर उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली राज्य सरकार से एसटी सूची में मैतेई जाति को भी शामिल करने पर विचार के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश करने को कहा था। मैतेई लोगों की राज्य में आबादी लगभग 53 प्रतिशत है। न्यायालय के इस आदेश ने आदिवासियों के बीच चिंता पैदा कर दी है, जो पहाड़ी जिलों में रहते हैं और राज्य की आबादी का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा हैं। मणिपुर में नौकरियों और शिक्षा में एसटी के लिए 31 प्रतिशत आरक्षण है और अनुसूचित जनजातियों को लगता है कि उनके लाभ में कटौती हो जाएगी। कुकी जनजाति में ज्यादा गुस्सा है और छात्र संगठन उपद्रव पर उतर आए हैं। हालांकि, यह अच्छी बात है कि सरकार ने पूरी कड़ाई से स्थिति पर नियंत्रण किया है और आने वाले दिनों में भी राज्य सरकार को केंद्र के साथ मिलकर पूरी सतर्कता के साथ हिंसा पर नियंत्रण रखना चाहिए। आसपास के राज्यों में भी चिंता है। यह समय संयम व समझदारी बरतने का है। जिन आदिवासियों में असंतोष फैला है, उन्हें विश्वास में लेना चाहिए। उन्हें आश्वस्त करना चाहिए कि उनके आरक्षण लाभ में किसी तरह की कटौती नहीं होगी।
मणिपुर का तनाव दूसरे राज्यों और राजनीतिक दलों के लिए एक सबक की तरह होना चाहिए। जो पार्टियां आरक्षण की राजनीति में अपना लाभ देखती हैं, उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए। आरक्षण राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि ज्यादातर राजनीतिक दलों के लिए यह एक आसान भावनात्मक मुद्दा होता है। राजनीतिक दलों को अमन-चैन के हित में आरक्षण की राजनीति से देर-सबेर निकलना ही होगा। केंद्र सरकार को ऐसा तंत्र विकसित करना चाहिए कि पिछड़ी जातियों की सही पहचान हो और उन्हें जरूरत के हिसाब से आरक्षण का लाभ मिल जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के हालात पर निगाह रखे हुए हैं, उन्होंने कर्नाटक का चुनावी दौरा छोड़ दिया है। यह वाकई सतर्क रहने का समय है, अब चुनाव का मौसम बनने लगा है, असामाजिक तत्व, अपराधी और आतंकवादी लगातार चुनौतियां खड़ी करेंगे। कश्मीर में राजौरी में हुआ आतंकी हमला भी गंभीर चुनौती है। ऐसे में, सरकार की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। देश का कोई भी कोना हो, हिंसक तत्वों को फन फैलाने का मौका नहीं मिलना चाहिए।
नई दिशा की और शंघाई सहयोग
अरविन्द गुप्ता, ( पूर्व राजनयिक एवं डाइरेक्टर वीआईएफ )
गोवा में संपन्न शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के विदेश मंत्रियों की बैठक हमारे रुतबे में इजाफा करती दिखी। इसमें न सिर्फ जुलाई में राष्ट्राध्यक्षों की प्रस्तावित बैठक का एजेंडा तय किया गया, बल्कि ईरान और बेलारूस को सदस्य देश का दर्जा देने पर भी बात हुई। बैठक में इस विषय पर भी चर्चा हुई कि रूसी और मंदारिन के अलावा अब अंग्रेजी को भी इसकी आधिकारिक भाषा बना देनी चाहिए। बैठक में अफगानिस्तान, आतंकवाद, कनेक्टिविटी, आर्थिक सहयोग और वैश्विक समस्याओं से जुड़े मसलों पर भी विचारों का आदान-प्रदान हुआ।
इस बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री का भारत आना खबरों में है। करीब 12 साल बाद किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया है। वैसे, बिलावल भुट्टो जरदारी के भारत आने से दोनों देशों के रिश्तों पर कोई सकारात्मक असर नहीं पड़ा है। इसकी एक वजह खुद बिलावल हैं, जिन्होंने कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। भारत ने भी स्वाभाविक ही कोई उम्मीद नहीं बांधी थी, क्योंकि पाकिस्तान पुराना कश्मीर राग अलापता रहता है और अनुच्छेद 370 को बहाल करने की मांग करता है।
बैठक में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाया, जो परोक्ष रूप से पाकिस्तान पर निशाना था। इसके जवाब में पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा कि हमें अपने कूटनीतिक हितों को साधने के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। मगर बाद में पत्रकार-वार्ता में इसका करारा जवाब देते हुए एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो को आतंकवाद का प्रवक्ता और पाकिस्तान को आतंकवाद को समर्थन देने वाला देश कहा। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान भली-भांति समझ ले कि अनुच्छेद 370 अब एक इतिहास हो गया है।
बहरहाल, इस संगठन की अध्यक्षता हमारे पास होने के गहरे निहितार्थ हैं। यह संगठन लगातार अपना महत्व बढ़ा रहा है। 2001 में इसके अस्तित्व में आने के वक्त इसके सदस्यों की संख्या पांच थी, जबकि आज आठ देश इसके सदस्य हैं। उम्मीद है, अगली बैठक में ईरान और बेलारूस भी इसका हिस्सा बन जाएंगे। इसके सदस्य देशों की विश्व आबादी में हिस्सेदारी करीब 42 फीसदी है और विश्व जीडीपी में लगभग 25 फीसदी। 19वीं सदी के सामरिक चिंतक हाफर्ड मैकिंडर ने कभी कहा था कि जो यूरेशिया पर राज करेगा, वही पूरी दुनिया पर शासन करेगा। जाहिर है, इस संगठन का सामरिक महत्व काफी व्यापक है।
यह अब बहुध्रुवीय दुनिया का एक महत्वपूर्ण मंच है। रूस-यूके्रन युद्ध के चलते पिछले दिनों वैश्विक स्थिति बिगड़ी है, चीन और अमेरिका में भी तनाव बढ़ चला है, रूस और चीन सामरिक रूप से एक-दूसरे से ज्यादा करीब आ रहे हैं, एससीओ भी नई विश्व व्यवस्था की पुरजोर वकालत कर रहा है, जो अमेरिका की अगुवाई वाली पश्चिमी व्यवस्था से अलग हो।
कहने को तो विदेश मंत्रियों की इस बैठक में राष्ट्राध्यक्षों की बैठक का एजेंडा तय किया गया, पर भारत ने 2018 में एससीओ को जो एसईसीयूआरई (संक्षेप में सिक्योर) फ्रेमवर्क दिया है, उसकी तरफ तेज कदम बढ़ाए गए हैं। सिक्योर का यहां अर्थ है- सिक्योरिटी (सुरक्षा), इकोनॉमिक कॉरपोरेशन (आर्थिक सहयोग), कनेक्टिविटी (जुड़ाव), यूनिटी (एकता), रिस्पेक्ट फॉर सॉवर्निटी ऐंड इंटीग्रिटी (संप्रभुता व अखडता का सम्मान) और एनवायरन्मेंट प्रोटेक्शन (पर्यावरण सुरक्षा)। भारत ने इन मामलों में एससीओ को नई दिशा दी है। उसने कई तरह की नई पहल की है। चाबहार बंदरगाह के बहाने मध्य एशिया को कनेक्टिविटी की नई उम्मीद दी है। बनारस को एससीओ टूरिज्म कैपिटल घोषित किया गया है। स्टार्ट-अप और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति (जैसे आयुर्वेद) के कार्यसमूह बनाए गए हैं।
इस संगठन पर शुरुआती डेढ़ दशक तक रूस व चीन का दबदबा रहा। इसके शुरुआती दस्तावेज इन दोनों देशों के प्रभाव में ही तैयार हुए, मगर बतौर अध्यक्ष भारत इसे संतुलित बनाने में सफल रहा है। हम दक्षिण एशिया के देश हैं, और मध्य एशिया से भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं। उन देशों की नजर में चीन व रूस के बरअक्स भारत ही उनकी आवाज बन सकता है। उनकी उम्मीद गलत नहीं है। हम लगातार अपनी क्षमताएं बढ़ा रहे हैं, जिसका लाभ मध्य एशिया के देशों को मिल रहा है। चूंकि भारत व मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों का एक अन्य मंच भी अस्तित्व में है, जिसके कारण मध्य एशिया की आर्थिक उन्नति व कनेक्टिविटी में हम अनवरत योगदान दे रहे हैं, इसलिए एससीओ को नई दिशा देने की भारत की पहल का वे देश भी समर्थन करते हैं। चीन की बेल्ट रोड इनीशिएटिव के संतुलन में भी भारत नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है।
बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य का एससीओ पर भी असर पड़ा है। सितंबर, 2022 में शंघाई सहयोग संगठन की समरकंद बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक तौर पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को नसीहत दी थी कि यह युग जंग का नहीं, हमें तमाम विवादों का निपटारा आपसी बातचीत से ही करना चाहिए। मोदी के इस मंत्र का इस्तेमाल जी-20 की बाली बैठक में भी किया गया। यह भारत की मजबूती का संकेत था। हम एससीओ में भी शामिल हैं और क्वाड (भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका का समूह) में भी। चूंकि दोनों समूहों में हम सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए एससीओ को लेकर पश्चिमी देशों की आशंकाएं भी कुछ कम हो सकती हैं। उनको यह भरोसा हो सकता है कि एससीओ पश्चिमी देशों के खिलाफ कोई समूह नहीं बनेगा।
स्पष्ट है, शंघाई सहयोग संगठन को हम नया आयाम भी दे रहे हैं और नई ऊर्जा से लैस भी कर रहे हैं। इन सबने वैश्विक मंचों पर भारत की उपस्थिति को कहीं ज्यादा गरिमामय बनाया है। गोवा बैठक में चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि एससीओ सदस्य पश्चिमी देशों की दखलंदाजी के रवैये का मिलकर विरोध करें। रूस की भी कुछ ऐसी ही मान्यता है। भारत ने एससीओ में सुधार और आधुनिकीकरण का आह्वान किया है। साफ है, एससीओ को भविष्य में नई दिशा देने में चीन व रूस के साथ भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी।